झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

16 आषाढ़, 1947 (श०)

संÉ या – 304 राँची, मंगलवार, 8 जुलाई, 2025 (ई०)

िवȅ िवभाग

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संकãप

25 जनवरȣ, 2024

सं॰ सं॰: ͪवƣ-36/ͪवƣीय Ǔनयंğण- 3002/2023........................

ͪवषय: लैपटॉप/टैबलेट कȧ सुͪवधा के संबंध मɅ

झारखÖड राÏय मɅ e-governance के बेहतर ͩĐयाÛवयन एवं अनुĮवण हेतु आवæयक है ͩक राÏय के

पदाͬधकाǐरयɉ को लैपटॉप/टैबलेट उपलÞध कराया जाय।

2.

भारत सरकार के OM: F.No. 03(20)/2022-E. II(A), Ǒदनांक 21.07.2023 ɮवारा ͪवͧभÛन

पदाͬधकाǐरयɉ को लैपटॉप/टैबलेट इ×याǑद कȧ सुͪवधा Ĥदान कȧ गई है । ǒबहार सरकार के ɮवारा पğांक ͪव॰

Ĥ॰सु॰ͧम॰सो॰/योजना-02/2012 (खÖड) सो॰ 293, Ǒदनांक 10.04.2015 से भारतीय ĤशासǓनक सेवा के ǒबहार मɅ

पदèथाͪपत ǒबहार संवग[ केस भी पदाͬधकाǐरयɉ को लैपटॉप/टैबलेट सुͪवधा दȣ गयी है।

3.

सàयिÈवचारोपरांत झारखÖड राÏय मɅ भी e-governance के उɮदेæय कȧ ĤािÜत हेतु ͪवͧभÛन

पदाͬधकाǐरयɉ को Ǔनàन Ǿप से लैपटॉप/टैबलेट कȧ सुͪवधा Ǒदये जाने हेतु राÏय सरकार ɮवारा Ǔनण[य ͧलया

गया है: -

2

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 8 जुलाई, 2025

(i)

लैपटॉप/टैबलेट (दोनɉ मɅ से कोई एक) भारतीय ĤशासǓनक सेवा के झारखÖड राÏय मɅ पदèथाͪपत

संयुÈत सͬचव से अÛयून èतर तथा अÛय सेवा के अपर सͬचव से अÛयून èतर के सभी पदाͬधकारȣ को

अनुमाÛय होगी।

(ii)

लैपटॉप/टैबलेट (दोनɉ मɅ से कोई एक) आवæयक Software एवं Accessories के साथ Đय के ͧलए

अͬधकतम ǽ0 1,00,000/- + Taxes माğ अनुमाÛय होगी। यɮयͪप वैसे उपकरण िजनमɅ Make in India

Components कȧ मौजूदगी 40 ĤǓतशत से अͬधक होगी, उन लैपटॉप/टैबलेट के Đय के ͧलए अͬधकतम ǽ॰

1,30,000/- + Taxes कȧ अͬधसीमा अनुमाÛय होगी।

(iii)

लैपटॉप/टैबलेट का Đय झारखÖड ͪवƣ Ǔनयमावलȣ के सुसंगत Ǔनयमɉ के अनुसार ͩकया जायेगा।

संबंͬधत ͪवभाग Đय कȧ कार[वाई करɅगे।

(iv)

लैपटॉप/टैबलेट के Đय कȧ Ǔतͬथ से 04 वष[ के ͧलये संबंͬधत उपकरण सरकारȣ सàपͪƣ होगी। 04 वष[

के दौरान उपकरण कȧ सुर¢ा एवं डाटा कȧ गोपǓनयता एवं सुर¢ा कȧ िजàमेदारȣ संबंͬधत पदाͬधकारȣ कȧ होगी।

(v)

04 वष[ के दौरान लैपटॉप/टैबलेट के मरàमǓत इ×याǑद पर भाǐरत åयय का वहन संबंͬधत ͪवभाग के

ɮवारा ͩकया जायेगा। संबंͬधत पदाͬधकारȣ Đय ͩकये गये उपकरण का बीमा अपने खच[ पर कर सकेगा। ͪवभाग

के èतर से बीमा के ͧलए राͧश अनुमाÛय नहȣं होगी।

(vi)

ĤǓत वष[ 25% कȧ दर से लैपटॉप/टैबलेट के मूल राͧश/अनुमाÛय राͧश के आधार पर Depreciation

Value पǐरगͨणत ͩकया जायेगा।

उदाहरणत:- ǽ॰ 1,00,000/- (अनुमाÛय कर सǑहत) कȧ राͧश के आधार पर Depreciation Value कȧ गणना

कȧ ĤͩĐया-

Percentage of Depreciation= 100/48 X (लैपटॉप/टैबलेट Đय कȧ Ǔतͬथ से महȣनɉ कȧ संÉया)

उपकरण

Đय

कȧ Ǔतͬथ

सेवाǓनवृƣ

Ǔतͬथ/सेवा

से

×याग कȧ Ǔतͬथ

महȣनɉ कȧ

संÉया

Depreciation

उपकरण

का

मूãयांकन

(राͧश जो कमȸ से ĤाÜत

होगी।)

20.04.2023

30.04.2024

12 माह

25%

मूलराͧशका75%

20.04.2023

20.10.2024

18 माह

37.5%

मूलराͧशका62.55%

20.04.2023

30.04.2025

24 माह

50%

मूलराͧशका50%

20.04.2023

19.03.2026

34 माह

70.83%

मूलराͧशका29.17%

(vii)

लैपटॉप/टैबलेट के Đय के उपरांत 04 वष[ कȧ अवͬध पूण[ होने पर संबंͬधत पदाͬधकारȣ लैपटॉप/टैबलेट

Retain कर सकɅ गे। संबंͬधत ͪवभाग सुǓनिæचत करɅगे ͩक उपकरण Ǒदये जाने के पूव[ सभी आवæयक एवं

मह×वपूण[ डाटा उपकरण से हटा Ǒदये गये हɇ।

(viii)ͩकसी भी पदाͬधकारȣ को लैपटॉप/टैबलेट उपलÞध कराये जाने कȧ िèथǓत मɅ अगले 04 वषɟ तक उस

पदाͬधकारȣ कोई नया लैपटॉप/टैबलेट आवंǑटत नहȣं ͩकया जायेगा। 04 वषɟ के अंतग[त संबंͬधत उपकरण के

मरàमǓत मɅ यǑद “Beyond economical repairs” कȧ िèथǓत बनती हो तो संबंͬधत पदाͬधकारȣ ǒबना कोई

भुगतान ͩकये उपकरण Retain कर सकेगा एवं आवæयकता के आधार पर उसे नया उपकरण आवंǑटत ͩकया

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 8 जुलाई, 2025

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जा सकेगा।इस हेतु OEM अथवा Ĥाͬधकृत सͪव[स सेÛटर अथवा AMC एजɅसी से BER (Beyond

economical repairs)सǑट[ͩफकेट कȧ आवæयकता होगी।

(ix)

संबंͬधत पदाͬधकारȣ िजनकȧ सेवाǓनवृͪƣ मɅ 04 वष[ से कम कȧअवͬध शेष हो अथवा िजÛहɉने 04 वष[

के अंतराल मɅ अपनी सेवा का पǐर×याग ͩकया हो,वे अपनी सेवाǓनवृͪƣ /सेवा पǐर×याग Ǔतͬथ को कंͫडका-3 (vi)

मɅ अंͩकत ĤͩĐया के आधार पर लैपटॉप/टैबलेट का मूãयांकन कर अपेͯ¢त राͧश का भुगतान करते हुए

लैपटॉप/टैबलेट को Retain कर सकɅ गे।

(x)

झारखÖड सरकार के अंतग[त संबंͬधत पदाͬधकारȣ का èथानांतरण/ĤǓतǓनयुिÈत होने कȧ िèथǓत मɅ

पदाͬधकारȣ आवंǑटत लैपटॉप/टैबलेट का उपयोग करते रह सकɅ गे।उÈत का अंकन संबंͬधत पदाͬधकारȣ के अंǓतम

वेतन Ĥमाण पğ मɅ ͩकया जायेगा।

4.

Ĥèताव पर मंǒğपǐरषɮकȧ èवीकृǓत ͪवƣ ͪवभागीय संलेख £ापांक 3469/ͪव॰ Ǒदनांक 15.12.2023 के

Đम मɅ Ǒदनांक 09.01.2024 कȧ बैठक के मद सं॰ 11 मɅ दȣ गई है।

आदेश:- आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखंड राजपğ के असाधारण अंक मɅ Ĥकाͧशत ͩकया जाय

तथा इसकȧ ĤǓतयाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारȣ), झारखंड, राँची/सभी ͪवभाग एवं ͪवभागाÚय¢ को Ĥेͪषत

ͩकया जाय।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

Ĥशांत कुमार,

सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 304 – 50