झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
16 आषाढ़, 1947 (श०)
संÉ या – 305 राँची, मंगलवार, 8 जुलाई, 2025 (ई०)
िवȅ िवभाग
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संकãप
31 जुलाई, 2024
सं॰सं॰ : िवȅ-7/िविवध-2003/2009- 1855
िवषय: मोबाईल फोन की सुिवधा के संबंध मŐ।
िवȅ िवभाग के संकʙ संƥा 1961 िदनांक 01.09.2021 Ȫारा राǛ सरकार के मंũीगण एवं
िविभɄ ˑर के पदािधकाįरयों के िलए मोबाईल Ţय एवं įरचाजŊ कूपन की अिधसीमा का िनधाŊरण िकया गया है।
2.
सɽित मोबाईल सेट के रख-रखाव, मोबाईल सेट के गुम होने की İ̾थित मŐ, पदािधकारी के सेवािनवृȅ,
सेवा-ȑाग अथवा ̾थानांतरण/ŮोɄित की İ̾थित मŐ मोबाईल सेट की उपयोिगता इȑािद अɊाɊ िबंदुओं मŐ
˙ʼता नहीं रहने के कारण िविभɄ िवभागों के ˑर से परामशŊ की अपेƗा की जाती रही है।
3.
साथ ही संकʙ मŐ विणŊत मंũीगण/पदािधकाįरयों से इतर अɊ सेवा के पदािधकाįरयों के Ȫारा भी अपने
कायŊƗेũ मŐ मोबाईल की आवʴकता दशाŊते Šए मोबाईल सेट एवं įरचाजŊ कूपन की सुिवधा अनुमɊ करने का
अनुरोध िकया गया है।
4.
उƅ Ţम मŐ भारत सरकार एवं देश के अɊ राǛों मŐ पदािधकाįरयों एवं किमŊयों के दूरभाष संबंधी
अनुमɊता का अȯयन िकया गया एवं झारखǷ राǛ मŐ पद̾थािपत सभी राजपिũत पदािधकाįरयों के िलए भी
मोबाईल सेट एवं įरचाजŊ कूपन की सुिवधा िदए जाने की आवʴकता महसूस की गई।
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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 8 जुलाई, 2025
5. राǛ सरकार के Ȫारा सʄक् िवचारोपरांत िनɻ ŝपेण मोबाईल सेट की अनुमɊताएँ एवं अिधसीमा को
संशोिधत करने का िनणŊय िलया गया है:
पद िजɎŐ मोबाईल अनुमाɊ है
मो
बाई
ल
सेट
की
अिध
सी
मा
įरचाजŊ
कूपन की
अिधसीमा
मंũी/राǛमंũी/उपमंũी/मुƥ
सिचव/पुिलस
महािनरीƗक/आयुƅ
एवं
सिचव/सिचव/िवभागाȯƗ/Ůमंडलीय
आयुƅ/Ɨेũीय
महािनरीƗक/आरƗी
उपमहािनरीƗक/उपायुƅ तथा आरƗी अधीƗक
ŝ॰-
60,0
00/-
ŝ॰-3000/-
Ůितमाह
िवशेषसिचवˑरकेपदािधकारी
ŝ॰-
45,0
00/-
ŝ॰-
2000/-
Ůितमाह
अपरसिचव/संयुƅ सिचव/अपरिनदेशक/संयुƅ िनदेशक(िनदेशालयमुƥालयमŐ)/
Ůधान कमŊचारीवृȽ अिधकारी
ŝ॰-
40,0
00/-
ŝ॰-
1,500/-
Ůितमाह
उपसिचव/उपिनदेशक (िनदेशालयमुƥालयमŐ/वरीयŮधानआɑ सिचव
ŝ॰-
35,0
00/-
ŝ॰-
1,000/-
Ůितमाह
अवर
सिचव/सहायक
िनदेशक
(िनदेशालय
मुƥालय
मŐ) Ůधान
आɑ
सिचव/
कोषागार/उपकोषागार पदािधकारी एवं अɊ सभी राजपिũत पदािधकारी
ŝ॰-
30,0
00/-
ŝ॰- 750/-
Ůितमाह
6.
मोबाईल सेट की Ţय,सुरƗा व रखरखाव, Ůितधारण Ůित̾थापन, सेवािनवृिȅ/ ̾थानांतरण/ŮोɄित/सेवा
से पįरȑाग की İ̾थित मŐ िनɻ ŝप से िदशा-िनदőश िनधाŊįरत करने का िनणŊय िलया गया है: -
(i) मोबाईल सेट की Ţय, सुरƗा व रख-रखाव: -
(a) संबंिधत पदािधकारी/कमŎ चाहŐ तो िवभाग/कायाŊलय के ˑर से मोबाईल सेट Ůाɑ कर सकते हœ
अथवा ˢयं मोबाईल सेट का Ţय कर िवभाग/कायाŊलय से अनुमɊता के आधार पर ŮितपूितŊ Ůाɑ कर
सकते हœ।
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(b) मोबाईल सेट के Ţय की ितिथ से 4 वषŊ के िलए उपकरण सरकार की संपिȅ होगी। इस अविध मŐ
सुरƗा व डेटा की गोपनीयता की िजʃेदारी संबंिधत पदािधकारी की होगी।
(ii)
मोबाईल फोन की Ůितधारण /Ůित̾थापन: -
(a) िकसी भी पदािधकारी को मोबाईल फोन उपलɩ कराये जाने की İ̾थित मŐ अगले 04 वषŘ तक उस
पदािधकारी को कोई नया मोबाईल फोन आवंिटत नहीं िकया जा सकेगा।
(b) मोबाईल फोन के िलये िनधाŊįरत आयु के अंतगŊत फोन के गुम हो जाने अथवा खराब हो जाने की
İ̾थित मŐ संबंिधत पदािधकारी से फोन के िलये अनुमाɊ रािश/मूल रािश से Depreciation Value
घटाकर रािश Ůाɑ हो जाने के उपरांत मोबाईल फोन आवंिटत िकये जाने पर िवभाग/कायाŊलय िवचार
कर सकता है।
(c) िनɻवȅािलका के अनुसार मोबाईल फोन के मूल रािश/अनुमाɊ रािश के आधार पर
Depreciation Value पįरगिणत िकया जायेगा।
Depreciation Value की तािलका: -
उपकरण Ţय की ितिथ से
िवचारण की ितिथ तक
महीनों की
संƥा
Depreciation
उपकरणकामूʞांकन
(रािश जो कमŎ से Ůाɑ
होगी।)
20-06-2024 से 20-12-2024 तक
<06 माह
0
पूरीरािशकाभुगतान
20-06-2024 से 20-06-2025 तक
06-12 माह
12.5%
मूल रािश का 87.5%
20-06-2024 से 20-12-2025 तक
12-18 माह
25%
मूल रािश का 75%
20-06-2024 से 20-06-2026 तक
18-24 माह
37.5%
मूल रािश का 62.5%
20-06-2024 से20-12-2026 तक
24-30 माह
50%
मूल रािश का 50%
20-06-2024 से 20-06-2027 तक
30-36 माह
62.5%
मूल रािश का 37.5%
20-06-2024 से 20-12-2027 तक
36-42 माह
75%
मूल रािश का 25%
20-06-2024 से 20-06-2028 तक
42-48 माह
87.5%
मूल रािश का 12.5%
20-06-2028 केबादकीअविध
>48 माह
100%
शूɊ भुगतान
(d)
मोबाईल फोन के Ţय के उपरांत 04 वषŊ की अविध पूणŊ होने पर संबंिधत पदािधकारी मोबाईल फोन को
Retain कर सकŐ गे। संबंिधत िवभाग सुिनिʮत करŐगे िक मोबाईल फोन िदये जाने के पूवŊ सभी आवʴक एवं
महȕपूणŊ डाटा मोबाईल फोन से हटा िदये जाय।
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(iii)
सेवािनवृिȅ/̾थानांतरण/ŮोɄित/सेवा से पįरȑाग की İ̾थित पर: -
(a)
संबंिधत पदािधकारी िजनकी सेवािनवृिȅ मŐ 04 वषŊ से कम की अविध शेष हो अथवा िजɎोंने 04 वषŊ के
अंतराल मŐ अपनी सेवा का पįरȑाग िकया हो, वे अपनी सेवािनवृिȅ/सेवापįरȑाग ितिथ को कंिडका-6(ii)(c) मŐ
अंिकत ŮिŢया के आधार पर मोबाईल फोन का मूʞांकन कर अपेिƗत रािश का भुगतान करते Šए मोबाईल
फोन को Retain कर सकŐ गे।
(b)
झारखǷ सरकार के अंतगŊत संबंिधत पदािधकारी का ̾थानांतरण/Ůितिनयुİƅ होने की İ̾थित मŐ
पदािधकारीआवंिटत मोबाईल फोन का उपयोग करते रह सकŐ गे।उƅ का अंकन संबंिधत पदािधकारी के अंितम
वेतन Ůमाण पũ मŐ िकया जायेगा।
(c)
ŮोɄित होने पर, पदािधकारी िजɎŐ मोबाईल फोन आंवंिटत है, उनके Ȫारा उपयोग िकये जारहे मोबाईल
फोन की आयुपूणŊ न Šई हो तो उɎŐ नये धाįरत पद के अनुमाɊता के आधार पर मोबाईल फोन देय नहीं होगा।
7.
यिद राजपिũत पदािधकारी को िकसी योजना के अंतगŊत मोबाईल फोन अनुमाɊ है तो ऐसी İ̾थित मŐ
संबंिधत पदािधकारी िकसी एक ŷोत से ही मोबाईल फोन की सुिवधा Ůाɑ कर सकŐ गे।
8.
पूवŊ मŐ िनगŊत िवȅ िवभाग के संकʙ संƥा 1961/िव॰ िदनांक 01.09.2021 को इस हद तक संशोिधत
िकया जाता है।
9.
Ůˑाव पर मंिũपįरषद्की ˢीकृित िवȅ िवभागीय संलेख ǒापांक 1713/िव॰ िदनांक 15.07.2024 के
Ţम मŐ िदनांक 24.07.2024 की बैठक के मद सं॰ 02 मŐ दी गई है।
झारखǷ राǛपाल के आदेश से,
ह॰/-
Ůशांत कुमार,
सिचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 305 – 50