झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

20 आषाढ़, 1947 (श०)

संÉ या – 319 राँची, शुĐवार, 11 जुलाई, 2025 (ई०)

िवȅ िवभाग

--------

संकãप

4 अÈटूबर, 2024

िवषय:

राǛ के िविभɄ ˑर के पदािधकाįरयों/कायाŊलयों के िलये सरकारी वाहन की

अनुमाɊता के सबंध मŐ।

पũांक: िवȅ-7-31/2002 (खǷ-1)2516--राǛ सरकार के िविभɄ िवभागों एवं अधीन̾थ

कायाŊलयों/पदािधकाįरयों के उपयोग हेतु Ůशासी पदवगŊ सिमित की ˢीकृित Ůाɑ करते Šये नये वाहन का Ţय

एवं बा˨ ŷोत से वाहन रखा जाता है। िवȅ िवभाग के संकʙ सं० 3296/िव० िदनांक 15.09.2014 Ȫारा राǛ के

िविभɄ िवभागों/कायाŊलयों के उपयोग हेतु बा˨ ŷोत एवं Ţय के माȯम से वाहन की अिधŮाİɑ हेतु Ůावधान

िनŜिपत हœ। उƅ संकʙ की कंिडका-2 मŐ राǛ के िविभɄ ˑर के पदािधकाįरयों/कायाŊलयों को अनुमाɊ

वाहन का मॉडल का उʟेख है। उƅ अनुमाɊता के आधार पर िवभागों/कायाŊलयों के Ȫारा वाहनों के Ţय

अथवा बा˨ ŷोत से अिधŮाİɑ के Ůˑाव Ůशासी पदवगŊ सिमित की ˢीकृित हेतु भेजे जाते हœ।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 11 जुलाई, 2025

2-

सɽित उपरोƅ संकʙ काफी पुराना हो चुका है। समय के साथ वाहन िनमाŊता कंपिनयों के

Ȫारा संकʙ मŐ विणŊत कई वाहनों के मॉडल के िनमाŊण को बंद कर िदया गया है। वतŊमान मŐ वाहन िनमाŊण Ɨेũ

काफी Ůगितशील एवं Ůित˙धाŊȏक है, िजससे िक समय-समय पर वाहन के मॉडल मŐ पįरवतŊन होते रहते हœ।

वˑुतः राǛ के िविभɄ ˑर के पदािधकाįरयों/कायाŊलयों के िलये वाहन के मॉडल की अनुमाɊता पुनः िनधाŊįरत

िकया जाना Ůासंिगक एवं आवʴक Ůतीत होता है।

3-

बा˨ ŷोत से वाहन रखने की ʩव̾था भारत सरकार के मंũालय, CPSUs एवं िविभɄ िवभागों मŐ

काफी पूवŊ से है तथा बा˨ ŷोत से वाहन रखने पर सेवा Ɨेũ का िवˑार होगा एवं िनजी Ɨेũों मŐ रोजगार एवं

उȨिमता भी बढ़ेगी। सरकारी िवभागों को िविवध और अŮȑािशत पįरवहन की आवʴकताएँ होती हœ। वाहनों

का Ţय अनावʴक नहीं िकये जाने पर उनके रख-रखाव तथा समयकाल पूणŊ होने के उपराȶ

रȞीकरण/नीलामी की सम˟ा से बचा जा सकेगा तथा इससे Ůशासिनक ʩय मŐ भी कमी आयेगी। सरकारी

बजट सीिमत होते हœ एवं बा˨ ŷोत से वाहन रखने पर मुƥ पįरयोजनाओं के िलए राजˢ को बचाया जा सकता

है तथा वाहनों की ˢािमȕ एवं अɊ ˢािमȕ संबंिधत लागतों के िलए बजट बनाने की आवʴकता भी नहीं

होगी। ˢािमȕ मŐ रखे गये वाहन का Ůबंधन, पंजीकरण और िनयामक Ůावधानों से संबंिधत Ůशासिनक कायŘ

को शािमल करता है तथा वाहनों का ˢािमȕ रखना अŮȑािशत रख-रखाव जैसे संवादाȏक जोİखमों के साथ

आता है। बा˨ ŷोत से वाहन रखने पर, वाहन ˢािमȕ से जुड़े िवȅीय और पįरचालन जोİखमों को कम िकया जा

सकता है। वाहनों को बा˨ ŷोत से रखने पर दूर̾थान की पहचान के िबना िवभाग अपनी आवʴकताओं के

अनुसार माũा को बढ़ा या कम कर सकते हœ। िवशेष घटनाओं, आपातकालीन İ̾थितयों, या अʙकािलक

पįरयोजनाओं के दौरान, िवभाग तǽाल अितįरƅ वाहन Ůाɑ कर सकते हœ, िजससे वाहनों को खरीदने,

पंजीकरण आिद का बोझ कम होगा। बा˨ ŷोत से वाहन रखने पर, सरकारी िवभाग पयाŊवरण संरƗण के Ůयासों

मŐ योगदान कर अपनी ŮितबȠता िदखा सकते हœ और काबŊन पदिच˥ को कम कर सकते हœ। परȶु, संवैधािनक

पदधारक के उपयोगाथŊ एवं उनके सुरƗा हेतु आवʴक वाहन की संवेदनशीलता एवं गोपिनयता तथा राǛ मŐ

िविध ʩव̾था, अपराध िनयंũण, नƛल/उŤवाद िनयंũण, Ůशासिनक कायŘ के सुचाŝ एवं सुगʄ ŝप से

संचालन हेतु Ɨेũ űमण के िनिमȅ पदािधकाįरयों को िनरंतर सेवा देनी होती है, िजसके ̊िʼपथ उƅ कायŘ हेतु

बा˨ ŷोत से वाहन की ʩव̾था िकया जाना सुरƗा, संवेदनशीलता एवं गोपिनयता के ̊िʼकोण से अŮासंिगक है

तथा वाहन का Ţय िकया जाना ही ŵेयˋर है। अतः वाहनों का Ţय माũ उɎीं पदािधकारी िवशेष के िलए िकया

जाना ŵेयˋर होगा, िजसके िलए वाहन का Ţय िकया जाना िनतांत आवʴक है तथा शेष सभी

कायाŊलय/पदािधकारी िवशेष के िलए वाहन की ʩव̾था अिधमाɊता के आधार पर बा˨ ŷोत से की जायेगी।

4-

अतएव सʄक िवचारोपरांत राǛ सरकार Ȫारा उपयुŊƅ विणŊत पįरŮेƙ मŐ िनɻांिकत तािलका

मŐ उʟेİखत राǛ के िविभɄ ˑर के पदािधकाįरयों/कायाŊलयों के िलए िविभɄ ŵेणी के वाहन के मॉडल के Ţय

की अनुमाɊता िनधाŊįरत िकये जाने का िनणŊय िलया गया है: -

Ţ0

कायाŊलय/पदािधकारीकानाम

वाहनकामॉडल

1-

मुƥ सिचव

Skoda Octavia/Skoda Superb

2-

राǛ सरकारअंतगŊतअİखलभारतीयसेवाके

Level-14 एवं उDŽतर वेतनमान के पदधारक

Toyota Innova Crysta/Hyundai

Verna/Honda City/Volkswagen

Virtus/Skoda Slavia

3-

(क) Ůधान

िजला

Ɋायाधीश/िनदेशक,

जुिडिशयल अकादमी/Ůधान Ɋायाधीश

कुटुɾ Ɋायालय

Hyundai Verna/Honda City/Maruti

Suzuki Ciaz

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3

(ख) मुƥ

Ɋाियक

दǷािधकारी/सिचव,

िजला िविधक सेवा Ůािधकार

Maruti Suzuki Swift Dzire/Hyundai

Aura/Honda Amaze

4-

उपायुƅ/वरीयपुिलसअधीƗक/उपिवकास

आयुƅ/पुिलस

अधीƗक/िजला

वन

Ɨेũ

पदािधकारी

Mahindra Scorpio/Tata Safari

5-

िजला

ˑर

पर

पįरयोजना

िनदेशक

एवं

समकƗ/अपर

िजला

दǷािधकारी

एवं

समकƗ/Ɨेũीय

ˑर

पर

अनुमंडल

पदािधकारी/अनुमंडल

पुिलस

पदािधकारी

/पुिलस उपाधीƗक (ऐसे पदािधकारी जो िविध

ʩव̾था/उŤवाद िनयंũण/Ɨेũ űमण मŐ शािमल

है)

Mahindra Bolero Neo

6-

ŮखǷ

िवकास

पदािधकारी/अंचल

अिधकारी/पुिलस

ːेशन/टी०ओ०पी०/

ओ०पी० मŐ कायाŊलय उपयोग हेतु

Mahindra Bolero

(i)

राǛ के िविभɄ ˑर के पदािधकाįरयों/कायाŊलयों, िजसके िलए वाहन का Ţय अनुमाɊ िकया

गया है, उन पदािधकाįरयों/कायाŊलयों, के वाहन संचालन हेतु चालक का पद ˢीकृत/सृिजत

रहने पर ही वाहन Ţय का Ůˑाव Ůशासी पदवगŊ सिमित के िवचाराथŊ Ůेिषत िकया जायेगा।

(ii)

वाहनों का Ţय िजन पदािधकाįरयों/कायाŊलयों के िलए अनुमाɊ िकया गया है, यिद उन

पदािधकाįरयों/कायाŊलयों के वाहन संचालन हेतु चालक का पद ˢीकृत/सृिजत नहीं है तो, बा˨

ŷोत (outsource) के माȯम से वाहन रखने का Ůˑाव Ůशासी पदवगŊ सिमित के िवचाराथŊ

Ůेिषत िकया जायेगा।

(iii)

वाहनों का Ţय िजन पदािधकाįरयों/कायाŊलयों के िलए अनुमाɊ िकया गया है एवं उनके वाहन

के संचालन हेतु चालक का पद ˢीकृत/सृिजत है, परȶु पद įरƅ है, ऐसी İ̠̾ति◌ मŐ बेहतर

िवकʙ के ̊िʼपथ बा˨ ŷोत (outsource) के माȯम से वाहन रखने का Ůˑाव Ůशासी पदवगŊ

सिमित के िवचाराथŊ Ůेिषत िकया जा सकता है।

5-

कंिडका-4 के अितįरƅ िनɻांिकत पदािधकारी, कायाŊलय तथा राǛ सेवा/संवगŊ के

पदािधकाįरयों के िलए वाहन की ʩव̾था अिधमाɊता के आधार पर बा˨ ŷोत (चालक सिहत

अथवा चालक एवō इंधन सिहत) से िकये जाने का िनणŊय िलया गया है: -

Ţ0

कायाŊलय/पदािधकारीकानाम

वाहनकामॉडल

1-

सिचवालय

एवं

संलư

कायाŊलय/

िवभागों/िनदेशालयों

मŐ

पद̾थािपत

िवभागाȯƗ/िनदेशक, अिभयंता Ůमुख, िवशेष

सिचव एवं समकƗ/ Level-13A एवं उDŽतर

पे-लेवल के पदधारक,

Honda Amaze/Maruti Suzuki

Ciaz/Hyundai Verna/Mahindra

Scorpio

2-

िवभागोंके

अपरसिचव/संयुƅ सिचवएवं

समकƗ/ Level-.13 पे-लेवल के पदािधकारी,

Maruti Suzuki Swift Dzire/Honda

Amaze/Hyundai Aura/Mahindra

Scropio/Mahindra Bolero

Neo/Bolero

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3-

(क) राǛ

सिचवालय/मुƥालय/

Ůमंडलीय

आयुƅ

कायाŊलय/

उपायुƅ कायाŊलय मŐ कायाŊलय

उपयोग हेतु,

(ख) राǛ

सिचवालय/मुƥालय/

उपायुƅ कायाŊलय मŐ Ůोटोकाल हेतु

ˋाट वाहन,

Mahindra Bolero Neo/Bolero

4-

(क) िजला/Ɨेũीय

ˑर

पर

पद̾थािपत

झारखǷ Ůशासिनक सेवा के पदािधकारी,

(ख) िजला/Ɨेũीय

ˑर

पर

पद̾थािपत

झारखǷ पुिलस सेवा के पदािधकारी,

(ग) िजला/Ɨेũीय ˑर पर पद̾थािपत अɊ

गैर-Ůशासिनक सेवा के पदािधकारी,

{कंिडका-4 के तािलका Ţमांक-5 एवं 6 को

छोड़कर, उपयुŊƅ Ţमांक (क)ए (ख) एवं (ग)

के पदािधकारी, िजɎŐ वाहन अनुमाɊ हो}

Mahindra Bolero Neo/Bolero

6-

बा˨ ŷोत से वाहन रखने हेतु सामाɊ िदशा-िनदेश: -

(i)

सिचवालय एवं संलư कायाŊलय/िवभागों/िनदेशालयों मŐ पद̾थािपत िवभागाȯƗ/िनदेशक,

अिभयंता Ůमुख, िवशेष सिचव एवं समकƗ/Level-13A एवं उDŽतर पे-लेवल के पदधारक के

मामले मŐ:-

(क)

पूवŊ से कोई वाहन उपलɩ/आवंिटत नहीं रहने की İ̾थित मŐ बा˨ ŷोत से वाहन (Honda

Amaze/Maruti Suzuki Ciaz/Hyundai Verna/Mahindra Scorpio) उपलɩ कराया जायेगा,

िजसके िलए Ůशासी पदवगŊ सिमित की ˢीकृित Ůाɑ िकया जाना आवʴक/अपेिƗत नहीं होगी।

(ख)

बा˨ ŷोत से वाहन रखने की ˢीकृित हेतु संबंिधत िवभाग के अपर मुƥ सिचव/Ůधान

सिचव/सिचव एवं समकƗ सƗम पदािधकारी होंगे।

(ग) संबंिधत िवभाग Ȫारा सƗम पदािधकारी से ˢीकृित Ůाɑ कर कायाŊलय आदेश िनगŊत िकया जायेगा

एवं इसकी Ůितिलिप िवȅ िवभाग को सूचनाथŊ Ůेिषत की जायेगी।

(घ) बा˨ ŷोत से वाहन िवभागाȯƗ/िनदेशक, अिभयंता Ůमुख, िवशेष सिचव एवं समकƗ/ Level-13A

एवं उDŽतर पे-लेवल के पदािधकारी के पद̾थापन अविध तक ˢीकृत समझी जायेगी।

(ड़) िवभागाȯƗ/िनदेशक, अिभयंता Ůमुख, िवशेष सिचव एवं समकƗ/ Level-13A एवं उDŽतर पे-लेवल

के पदािधकारी का पद̾थापन įरƅ रहने की İ̾थित मŐ बा˨ ŷोत से वाहन रखने की ˢीकृित रȞ कर

दी जायेगी।

(च) िवभागाȯƗ/िनदेशक, अिभयंता Ůमुख, िवशेष सिचव एवं समकƗ/ Level-13A एवं उDŽतर पे-लेवल

के पदािधकारी का पद̾थापन įरƅ होने की İ̾थित मŐ भी संबंिधत िवभाग Ȫारा बा˨ ŷोत से वाहन

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 11 जुलाई, 2025

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आवंटन की ˢीकृित रȞ करने हेतु कायाŊलय आदेश िनगŊत कर इसकी Ůितिलिप िवȅ िवभाग को

सूचनाथŊ Ůेिषत की जायेगी।

(ii) िवभागों के अपर सिचव/संयुƅ सिचव एवं समकƗ/ Level-13 पे-लेवल के पदािधकारी के मामले मŐ:

-

(क)

पूवŊ से कोई वाहन उपलɩ/आवंिटत नहीं रहने की İ̾थित मŐ बा˨ ŷोत से वाहन (Maruti Suzuki

Swift Dzire/Honda Amaze/Hyundai Aura/Mahindra Scropio/Mahindra Bolero Neo/Bolero)

उपलɩ कराया जायेगा, िजसके िलए Ůशासी पदवगŊ सिमित की ˢीकृित Ůाɑ िकया जाना

आवʴक/अपेिƗत नहीं होगी।

(ख)

बा˨ ŷोत से वाहन रखने की ˢीकृित हेतु संबंिधत िवभाग के अपर मुƥ सिचव/Ůधान

सिचव/सिचव एवं समकƗ सƗम पदािधकारी होंगे।

(ग) संबंिधत िवभाग Ȫारा सƗम पदािधकारी से ˢीकृित Ůाɑ कर कायाŊलय आदेश िनगŊत िकया जायेगा

एवं इसकी Ůितिलिप िवȅ िवभाग को सूचनाथŊ Ůेिषत की जायेगी।

(घ) बा˨ ŷोत से वाहन अपर सिचव/संयुƅ सिचव एवं समकƗ/ Level-13 पे-लेवल के पदािधकारी के

पद̾थापन अविध तक ˢीकृत समझी जायेगी।

(ड़) अपर सिचव/संयुƅ सिचव एवं समकƗ/ Level-13 पे-लेवल के पदािधकारी का पद̾थापन įरƅ रहने

की İ̾थित मŐ बा˨ ŷोत से वाहन रखने की ˢीकृित रȞ कर दी जायेगी।

(च) अपर सिचव/संयुƅ सिचव एवं समकƗ/ Level-13 पे-लेवल के पदािधकारी का पद̾थापन įरƅ होने की

İ̾थित मŐ भी संबंिधत िवभाग Ȫारा बा˨ ŷोत से वाहन आवंटन की ˢीकृित रȞ करने हेतु कायाŊलय आदेश िनगŊत

कर इसकी Ůितिलिप िवȅ िवभाग को सूचनाथŊ Ůेिषत की जायेगी।

(iii)

सिचवालय एवं संलư कायाŊलय/िवभाग/िनदेशालय ˑर पर पदािधकारी/ पदािधकाįरयों के Ɨेũ

űमण/जाँच के िलए/औचक िनरीƗण हेतु अʙ िदवस (अिधकतम 05 िदन) के िलए बा˨ ŷोत से वाहन

(SUV/MUV ŵेणी के वाहन) िकराया पर िलया जा सकेगा, िजसके िलए Ůशासी पदवगŊ सिमित की ˢीकृित

आवʴक/अपेिƗत नहीं होगी। संबंिधत िवभाग के अपर मुƥ सिचव/Ůधान सिचव/सिचव एवं समकƗ के

अनुमोदनोपरांत िनधाŊįरत दर के आधार पर रािश का भुगतान संबंिधत एजेɌी को संबंिधत सिचवालय एवं संलư

कायाŊलय/िवभाग/िनदेशालय Ȫारा िकया जायेगा। अʙ िदवस (अिधकतम 05 िदन) के िलए इस ʩव̾था का

दुŝपयोग इस Ůकार नहीं िकया जाय िक अलग-अलग कायŊ की Ůकृित के आधार पर 05-05 िदन मŐ अविध को

तोड़-तोड़ कर, Ůशासी पदवगŊ सिमित से ˢीकृित Ůाɑ िकये िबना लगातार बा˨ ŷोत से वाहन रख िलया जाय।

(iv) िजला/Ɨेũीय ˑर पर िविध-ʩव̾था हेतु अʙ िदवस (अिधकतम 05 िदन) के िलए बा˨ ŷोत से िकराया पर

वाहन रखने के िलए Ůशासी पदवगŊ सिमित की ˢीकृित आवʴक/अपेिƗत नहीं होगी। संबंिधत िजला के

उपायुƅ के अनुमोदनोपरांत िनधाŊįरत दर पर वाहन िकराया पर िलया जा सकेगा, िजसका भुगतान संबंिधत

एजेɌी को संबंिधत कायाŊलय Ȫारा िकया जायेगा। अʙ िदवस (अिधकतम 05 िदन) के िलए इस ʩव̾था का

दुŝपयोग इस Ůकार नहीं िकया जाय िक अलग-अलग कायŊ की Ůकृित के आधार पर 05-05 िदन मŐ अविध को

तोड़-तोड़ कर, Ůशासी पदवगŊ सिमित से ˢीकृित Ůाɑ िकये िबना लगातार बा˨ ŷोत से वाहन रख िलया जाय।

(v) अİखल भारतीय सेवा के ŮिशƗु पदािधकारी को उनके ŮिशƗण अविध तक के िलए बा˨ ŷोत से वाहन

(Mahindra Bolero Neo) उपलɩ कराया जा सकेगा, िजसके िलए Ůशासी पदवगŊ सिमित की ˢीकृित

आवʴक/अपेिƗत नहीं होगी। उƅ की ˢीकृित हेतु सƗम Ůािधकार संबंिधत िजला के उपायुƅ (भा॰Ů॰से॰ के

ŮिशƗु पदािधकारी हेतु)/पुिलस अधीƗक (भा॰पु॰से॰ के ŮिशƗु पदािधकारी हेतु)/वन Ɨेũ पदािधकारी (भा॰व॰से॰

के ŮिशƗु पदािधकारी हेतु) होंगे। सƗम Ůािधकार से अनुमोदनोपरांत िनधाŊįरत दर के आधार पर रािश का

भुगतान संबंिधत एजेɌी को संबंिधत कायाŊलय Ȫारा िकया जायेगा।

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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 11 जुलाई, 2025

(vi)

कंिडका-5 के तािलका Ţमांक-4 मŐ िजला/Ɨेũीय ˑर पर पद̾थािपत पदािधकारी के िलए बा˨ ŷोत से

वाहन (िजɎŐ अनुमाɊ हो) की ˢीकृित, पदािधकारी के पद̾थापन अविध तक के िलए ˢीकृत समझी जायेगी

तथा पद̾थापन įरƅ रहने की İ̾थित मŐ बा˨ ŷोत से वाहन रखने की ˢीकृित ˢतः रȞ समझी जायेगी।

(vii)

िजला ˑर पर Ůोटोकाल हेतु आवʴकतानुसार वाहन (SEDAN/SUV) बा˨ ŷोत से Ůशासी पदवगŊ

सिमित की ˢीकृित के उपरांत रखा जा सकेगा।

(viii)

िकसी अित िवशेष पįरİ̾थित मŐ वाहन का Ţय अथवा बा˨ ŷोत से वाहन रखने की ˢीकृित Ůशासी

पदवगŊ सिमित Ȫारा Ůदान की जायेगी।

7.राǛ सरकार अȶगŊत िविभɄ आयोग के अȯƗ एवं सद˟ के मामले मŐ: -

(I ) अȯƗ के उपयोगाथŊ, यिद पूवŊ से कोई वाहन उपलɩ/आवंिटत नहीं हो, तो कंिडका-4 के तािलका Ţमांक-

2 मŐ अनुमाɊ वाहन के अनुŝप वाहन Ţय िकया जा सकेगा।

(ii) सद˟ के उपयोगाथŊ, यिद पूवŊ से कोई वाहन उपलɩ/आवंिटत नहीं हो, तो कंिडका-5 के तािलका Ţमांक-

1 मŐ अनुमाɊ वाहन के अनुŝप बा˨ ŷोत से वाहन उपलɩ कराया जायेगा।

(iii)

बा˨ ŷोत से वाहन रखने हेतु सƗम पदािधकारी से ˢीकृित Ůाɑ कर कायाŊलय आदेश िनगŊत िकया

जायेगा एवं इसकी Ůितिलिप िवȅ िवभाग को सूचनाथŊ Ůेिषत की जायेगी।

(iv)

बा˨ ŷोत से वाहन सद˟ के पद̾थापन अविध तक ˢीकृत समझी जायेगी।

(v)

सद˟ के पद पर पद̾थापन įरƅ रहने की İ̾थित मŐ बा˨ ŷोत से वाहन रखने की ˢीकृित रȞ कर दी

जायेगी।

(vi) सद˟ के पद पर पद̾थापन įरƅ होने की İ̾थित मŐ भी बा˨ ŷोत से वाहन आवंटन की ˢीकृित रȞ

करने हेतु कायाŊलय आदेश िनगŊत कर इसकी Ůितिलिप िवȅ िवभाग को सूचनाथŊ Ůेिषत की जायेगी।

8. वाहनों का Ţय तथा कंिडका-6(i) से 6(i) मŐ िनिहत Ůावधान को छोड़कर अɊ मामलों मŐ बा˨ ŷोत

(Outsource) से वाहन, संबंिधत िवभाग Ȫारा Ůशासी पदवगŊ सिमित की ˢीकृित के उपरांत ही रखा जायेगा।

9. बा˨ ŷोत से वाहन रखे जाने पर संबंिधत एजेɌी को रािश का भुगतान संबंिधत िवभाग के ˋीम/̾थापना

ʩय मद के बजट शीषŊ अंतगŊत इकाई-41 ‘मोटर वाहनʼ तथा वाहन का Ţय िकये जाने की İ̾थित मŐ

ˋीम/̾थापना ʩय मद के बजट शीषŊ अंतगŊत इकाई-40 ‘नई मोटरगाड़ी का Ţयʼ से िकया जायेगा।

10. Ůशासी िवभाग के Ȫारा वाहन का माडल के चयन के समय वाहन के मूʞ, वाहन की सुगम उपलɩता,

डंपदजमदंदबम की सुिवधा, ईंधन खपत Ɨमता, वाहन का उपयोग Ɨेũ इȑािद मानकों का ȯान रखा जायेगा

तथा सफेद रंग को Ůाथिमकता दी जायेगी।

11. Ůशासी पदवगŊ सिमित से वाहन Ţय की ˢीकृित Ůाɑ करने के Ţम मŐ, यिद कंिडका-4 के तािलका मŐ Ţय

िकये जाने हेतु अनुमाɊ आवʴक वाहन की संƥा के अनुŝप बजटीय उपबंध/आवंटन उपलɩ नहीं हो, तो

संबंिधत िवभाग Ȫारा उपलɩ बजटीय उपबंध/आवंटन के अनुसार वाहन Ţय का Ůˑाव िदया जायेगा तथा शेष

आवʴक वाहन को बा˨ ŷोत से रखने हेतु बजटीय उपबंध/आवंटन उपलɩ हो, तो समेिकत Ůˑाव गिठत कर

Ůशासी पदवगŊ सिमित से ˢीकृित Ůाɑ िकये जाने पर िवचार िकया जा सकता है। कालाȶर मŐ पयाŊɑ बजटीय

उपबंध/आवंटन उपलɩ होने के पʮात् बा˨ ŷोत से ˢीकृत वाहन की संƥा के अनुŝप वाहन का Ţय

ˢीकृत समझा जायेगा एवं संबंिधत िवभाग Ȫारा वाहन का Ţय िकया जा सकेगा तथा बा˨ ŷोत से वाहन रखने

की ˢीकृित ˢतः रȞ समझी जायेगी।

12. पूवŊ से उपलɩ वाहन (जो रȞीकरण के योƶ है) का िवलɾ से रȞीकरण/िनलामी की कारŊवाई िकये जाने के

कारण वाहनों को Scrap के ŝप मŐ िनलाम करना पड़ता है, िजस कारण राǛ सरकार को राजˢ की Ɨित होती

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 11 जुलाई, 2025

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है। अतएव सभी िवभागों/कायाŊलयों Ȫारा पूवŊ से उपलɩ वाहन का ससमय एवं िनयमानुकूल रȞीकरण कर

िनलामी की कारŊवाई ̊ढ़तापूवŊक की जायेगी।

13. सभी िवभाग/कायाŊलय Ȫारा अपनी आवʴकता के अनुसार बा˨ ŷोत से वाहन रखने के िलए मािसक

दर/दैिनक दर का िनधाŊरण िनिवदा के माȯम से अपने ˑर से िन˃ािदत िकया जायेगा।

14. िनिवदा हेतु Expression of Interest का Ůाŝप अनुसूची-प् के ŝप मŐ संलư है। संबंिधत िवभाग के Ȫारा

आवʴकता के अनुसार Expression of Interest के श̃तों मŐ िनयमानुकूल संशोधन िकया जा सकेगा तथा बा˨

ŷोत से वाहन की ŮितपूितŊ चालक सिहत अथवा चालक एवō इंधन सिहत करने का िवकʙ िदये जाने पर िवचार

िकया जा सकेगा। सभी िवभाग/कायाŊलय Ȫारा बा˨ ŷोत से वाहन रखने के िलए िनिवदा के माȯम से िनधाŊįरत

मािसक दर/दैिनक दर की Ůितिलिप िवȅ िवभाग को सूचनाथŊ Ůेिषत की जायेगी तथा िवȅ िवभाग का दाियȕ

होगा िक Ůȑेक िवȅीय वषŊ के Ůथम माह मŐ िवभागों/कायाŊलयों से Ůाɑ मािसक दर/दैिनक दर का संकलन

िकया जायेगा तथा एकŝपता रखने के उȞेʴ से तुलनाȏक िववरणी तैयार कर सभी िवभागों/कायाŊलयों को

पįरचािलत की जायेगी ।

15. संकʙ िनगŊत होने के उपरांत पूवŊ मŐ िनगŊत संकʙ सं० 3296/िव० िदनांक 15.09.2014 को िवलोिपत समझा

जायेगा ।

16. िनिवदा हेतु Expression of Interest का Ůाŝप (अनुसूची-I) एवं Ůˑाव पर मंिũपįरषद् की ˢीकृित िवȅ

िवभागीय संलेख ǒापांक 2163/िव॰ िदनांक 19.09.2024 के Ţम मŐ िदनांक 27.09.2024 की बैठक के मद सं॰

02 मŐ दी गई है ।

झारखǷ राǛपाल के आदेश से,

(Ůशांत कुमार)

सिचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 319 – 50