झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
17 आषाढ़, 1947 (श०)
संÉ या – 318 राँची, मंगलवार, 8 जुलाई, 2025 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।
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आदेश
12 जून, 2025
आदेश
सं०-5/आरोप-1-115/2017
का०
3463--Įी
राजेÛġ
Ĥसाद
ͧसंह,
झा०Ĥ०से०
(कोǑट Đमांक 788/03), त×कालȣन अंचल अͬधकारȣ, बाघमारा के ͪवǾɮध उपायुÈत, धनबाद के
पğांक-3115, Ǒदनांक 27.06.2017 ɮवारा अपीलवाद सं०- 2138/14 दुखन महतो बनाम जन सूचना
पदाͬधकारȣ-सह-अंचल अͬधकारȣ, बाघमारा मɅ अपीलकƣा[ को सूचना उपलÞध नहȣं कराने तथा सूचना
आयोग के Ǔनदेशɉ कȧ अवहेलना संबंधी आरेाप पğ गǑठत कर उपलÞध कराया गया ।
उÈत आरोपɉ के ͧलए ͪवभागीय पğांक-10013, Ǒदनांक 20.09.2017 ɮवारा Įी ͧसंह से
èपçटȣकरण कȧ मांग कȧ गई। Įी ͧसंह के पğांक-843, Ǒदनांक-11.08.2018 ɮवारा èपçटȣकरण
समͪप[त ͩकया गया। अपने èपçटȣकरण मɅ Įी ͧसंह ɮवारा माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची मɅ
ǐरट याͬचका सं०- W.P(C) No.-3982/16 दायर करने कȧ सूचना दȣ गई तथा उÈत के वाद मɅ
Ǒदनांक 06.02.2017 को पाǐरत अंतǐरम आदेश कȧ ĤǓत उपलÞध करायी गयी, िजसमɅ Įी ͧसंह के
ͪवǾɮध पीड़क कार[वाई पर रोक लगायी गयी ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 8 जुलाई, 2025
माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 10.05.2023 को पाǐरत आदेश मɅ उÈत वाद
को Dismissed कर Ǒदया गया एवं अंतǐरम आदेश Ǒदनांक 06.02.2017 को Vacate कर Ǒदया गया।
उÈत पाǐरत आदेश के आलोक मɅ पुनः ͪवभागीय पğांक-243, Ǒदनांक 15.01.2025 एवं पğांक- 1318,
Ǒदनांक 05.03.2025 Įी ͧसंह से èपçटȣकरण कȧ माँग कȧ गई। इसी Đम मɅ, £ात हुआ ͩक
Įी राजेÛġ Ĥसाद ͧसंह का Ǔनधन Ǒदनांक-02.03.2025 हो चुका है ।
भारत सरकार, काͧम[क लोक ͧशकायत और पɅशन मंğालय (काͧम[क एवं Ĥͧश¢ण
ͪवभाग), नई Ǒदãलȣ के पğ, Ǒदनांक 20 अÈटूबर, 1999 मɅ Ǔनàन Ĥावधान है-
“The undersigned is directed to say that this Department has been receiving
references seeking clarification whether disciplinary cases initiated against the Government
servant under CCS (CCA) Rules, 1965, could be closed in the event of death of the
charged officer during pendency of the proceedings. After careful consideration of all the
aspects, it has been decided that where a Government servant dies during the pendency of
the inquiry i.e. without charges being proved against him, imposition of any of the penalties
prescribed under the CCS (CCA) Rules, 1965 would not be justifiable. Therefore,
disciplinary proceedings should be closed immediately on the death of the alleged
Government servant.”
अतः समी¢ोपरांत उÈत Ĥावधान के आलोक मɅ Įी राजेÛġ Ĥसाद ͧसंह, झा०Ĥ०से०
(कोǑट Đमांक-788/03), त×कालȣन अंचल अͬधकारȣ, बाघमारा, सàĤǓत-मृत से संबंͬधत इस मामले को
संͬचकाèत ͩकया जाता है ।
अǓनल Ĥतीक ͧमंज,
सरकार के संयुÈत सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 318 – 50