झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

19 आषाढ़, 1947 (श०)

संÉ या – 345 राँची, गुǽवार, 10 जुलाई, 2025 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।

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संकãप

12 जून, 2025

संÉया-5/आरोप-1-111/2014(खÖड) का०-3462--Įी Ħजशंकर Ĥसाद ͧसÛहा, सेवाǓनवृƣ

झा०Ĥ०से०, (कोǑट Đमांक 453/03, गृह िजला-सीतामढ़ȣ), के ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, रातू के पद

पर काया[वͬध से संबंͬधत उपायुÈत, राँची के पğांक-250, Ǒदनांक 27.04.1995 ɮवारा Ĥपğ-‘क’ मɅ

आरोप उपलÞध कराया गया। आरोप पğ मɅ Įी ͧसÛहा के ͪवǾɮध इंǑदरा आवास से योजनाओं मɅ राͧश

भुगतान मɅ अǓनयͧमतता, ͧसंचाई कूप योजनाओं मɅ नजायज राͧश वसूलने लाभािÛवतɉ को शोषण

करने, ĤखÖड के सामाÛय रोकड़ पंजी के संधारण मɅ अǓनयͧमतता बरतने, सरसठ हजार Ǿपये का चेक

अपने नाम से काटने तथा राͧश के Ǔनकासी करने एवं अͬĒम पंजी मɅ राͧश को दज[ नहȣं करने,

सुǓनिæचत रोजगार योजनाओं के काया[Ûवयन मɅ घोर अǓनयͧमतता बरतने, सधन रोजगार योजना मɅ

सरकारȣ Ǔनदेश का अनुपालन नहȣं करने तथा अǓनयͧमतता बरतने, चुनाव काय[ मɅ मतदाता सूची के

मह×वपूण[ काय[ मɅ अनदेखी करने, आशुͧलͪपक से Ĥधान ͧलͪपक का काम लेने एवं उनसे ĤखÖड के

रोकड़ का स×यापन कराने, अनाͬधकृत अनुपिèथǓत इ×याǑद आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 10 जुलाई, 2025

उÈत आरोपɉ के ͧलए त×कालȣन काͧम[क एवं ĤशासǓनक सुधार ͪवभाग, ǒबहार, पटना

के आदेश सं०-7954, Ǒदनांक-27.08.1997 ɮवारा Įी ͧसÛहा को Ǔनलिàबत ͩकया गया एवं संकãप

सं०-8366, Ǒदनांक 05.09.1997 ɮवारा इनके ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत ͩकया गया तथा

ͪवभागीय काय[वाहȣ के संचालन हेतु ͪवभागीय जाँच आयुÈत, ǒबहार, पटना को जाँच पदाͬधकारȣ

ǓनयुÈत ͩकया गया ।

ͪवभागीय जाँच आयुÈत ɮवारा ͪवभागीय काय[वाहȣ अͧभलेख को आदेश Ǒदनांक

16.07.1998 पाǐरत करते हुए ͪवभागीय को वापस कर Ǒदया गया। आदेश मɅ अंͩकत ͩकया गया ͩक

आरोपी पदाͬधकारȣ Įी ͧसÛहा का आचरण एवं åयवहार आपͪƣजनक है तथा इनके ɮवारा उÛहɅ

ͪवͧभÛन तरह से Ĥभाͪवत करते हेतु Ĥयास ͩकया जा रहा था ।

ͪवभागीय जाँच आयुÈत के आदेश के आलोक मɅ त×कालȣन काͧम[क एवं ĤशासǓनक

सुधार ͪवभाग, ǒबहार, पटना के संकãप सं०-11663, Ǒदनांक 02.11.1998 ɮवारा Įी ͧसÛहा के

ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ को पुनः संचाͧलत ͩकया गया एवं ĤशासǓनक सुधार-सह-आर¢ण आयुÈत,

ǒबहार को संचालन पदाͬधकारȣ ǓनयुÈत ͩकया गया। परÛतु ͪवभागीय काय[वाहȣ के दौरान उपायुÈत,

राँची के तरफ से उपèथापन पदाͬधकारȣ के उपिèथत नहȣं होने के कारण ĤशासǓनक सुधार एवं

आर¢ण आयुÈत, ǒबहार-सह-संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा अपने पğांक-61, Ǒदनांक 01.04.1999 ɮवारा

Įी ͧसÛहा के ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ अͧभलेख को काͧम[क एवं ĤशासǓनक सुधार ͪवभाग, ǒबहार,

पटना को वापस कर Ǒदया गया ।

Įी ͧसÛहा ɮवारा माननीय पटना उÍच Ûयायालय मɅ याͬचका सं०-सी० डÞलू० जे०

सी० नं०-317/99 दायर ͩकया गया एवं इससे संबंͬधत आई०ए० नं०-6094/99 कȧ सुनवाई के पæचात

Ǒदनांक 06.05.1999 माननीय Ûयायालय ɮवारा आदेश पाǐरत ͩकया गया ͩक ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ

छ: सÜताह के अÛदर Ǔनण[य ले ͧलया जाय।

उÈत Ûयायादेश के आलोक मɅ आदेश सं०-6163, Ǒदनांक 23.07.1999 ɮवारा

Įी ͧसÛहा को ͪवभाग मɅ योगदान कȧ Ǔतͬथ के Ĥभाव से Ǔनलàबन मुÈत ͩकया गया। चूँͩक ĤǓतवेǑदत

आरोपɉ कȧ सàयक जाँच ͪवभागीय काय[वाहȣ के माÚयम से वͨण[त िèथǓत मɅ होना संभव नहȣं रह

गया, इसͧलए काͧम[क एवं ĤशासǓनक सुधार ͪवभाग, ǒबहार, पटना ɮवारा मामले कȧ जाँच, ĤाÜत

आरोप पğ, आरोͪपत पदाͬधकारȣ के ͧलͨखत बचाव बयान एवं उपलÞध अÛय कागजात के आधार पर

कȧ गई। जाँचोपराÛत यह पाया गया ͩक Įी ͧसÛहा का ͧलͨखत बचाव बयान संतोषजनक नहȣं है और

उनहɉने कत[åयɉ के ĤǓत Ǔनçठा नहȣं रखी है, जो सरकारȣ सेवक आचार Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-3 (i)(ii)

के ĤǓतकूल है। अतः असैǓनक सेवाएँ (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-49 के

तहत Įी ͧसÛहा पर ǓनÛदन का दÖड अͬधरोͪपत करते हुए इसकȧ Ĥͪविçट उनके वष[ 1994-95 कȧ

चाǐरğी मɅ करने का Ǔनण[य ͧलया गया। साथ हȣ यह Ǔनण[य ͧलया गया ͩक Ǔनलàबन अवͬध मɅ उÛहɅ

जीवन Ǔनवा[ह भƣा के अǓतǐरÈत कुछ भी देय नहȣं होगा, परÛतु इस अवͬध कȧ गणना पɅशनाǑद के

ͧलए कȧ जायेगी। तɮनुसार इसके ͧलए संकãप-6319, Ǒदनांक 20.07.1999 Ǔनग[त ͩकया गया ।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 10 जुलाई, 2025

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Įी ͧसÛहा ɮवारा उÈत संकãप के ͪवǾɮध एल०पी०ए०-168/11 दायर ͩकया गया,

िजसमɅ माननीय उÍच Ûयायालय, पटना ɮवारा Ǒदनांक 05.05.2011 को पाǐरत Ûयायादेश के

अनुपालन मɅ पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-139बी के तहत् ͪवमागीय पğांक-6793, Ǒदनांक

02.07.2014 ɮवारा आरोप Ĥपğ- 'क' कȧ ĤǓत भेजते हुए Įी ͧसÛहा से कारण पृÍछा कȧ गयी ͩक इन

आरोपɉ के आलोक मɅ उनकȧ सेवा को असंतोषजनक Èयɉ नहȣं मानी जाय?

Įी ͧसÛहा ने अपने पğ, Ǒदनांक 21.07.2014 ɮवारा èपçटȣकरण समͪप[त ͩकया, िजसमɅ

उãलेख ͩकया गया है ͩक ĤǓतवेǑदत आरोपɉ पर èपçटȣकरण पूव[ मɅ हȣ इनके ɮवारा Ǒदया जा चुका है

एवं पूव[ मɅ संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ सुनवाई एवं जाँच हेतु बचाव अͧभकथन साêयɉ के साथ

Ĥèतुत ͩकया जा चुका है। इस Ĥकार Įी ͧसÛहा ɮवारा अपने èपçटȣकरण मɅ कोई नया तØय समͪप[त

नहȣं ͩकया गया है एवं न हȣ कोई ऐसा तØय समͪप[त ͩकया गया है, िजसके आधार पर इÛहɅ ǓनदȾष

माना जा सके ।

Įी ͧसÛहा के ͪवǽɮध ĤǓतवेǑदत आरोप इनके ɮवारा पूव[ मɅ समͪप[त बचाव-बयान एवं

कारण पृÍछा के ͧलए समͪप[त जवाब कȧ समी¢ा कȧ गयी। समी¢ोपराÛत पाया गया ͩक Įी ͧसÛहा

का बचाव बयान तथा कारण पृÍछा का जवाब èवीकार योÊय नहȣं है। अतः समी¢ोपरांत ͪवभागीय

आदेश सं०-10932, Ǒदनांक 13.11.2014 ɮवारा यह Ǔनण[य ͧलया गया ͩक Įी ͧसÛहा को Ǔनलàबन

अवͬध मɅ जीवन Ǔनवा[ह भƣा के अǓतǐरÈत कुछ भी देय नहȣं होगा, परÛतु इस अवͬध कȧ गणना

पɅशनाǑद के Ĥयोजनाथ[ कȧ जायेगी। साथ हȣ, इनके ͪवǾɮध Ĥमाͨणत आरोपɉ के ͧलए ͪवभागीय

संकãप संÉया- 10928, Ǒदनांक 13.11.2014 ɮवारा पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-139(बी) के तहत्

इनके पɅशन से पाँच ĤǓतशत कȧ राͧश पाँच वषɟ तक कटौती करने का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया गया ।

उÈत के ͪवǾɮध Įी ͧसÛहा ɮवारा माननीय राÏयपाल झारखÖड के सम¢ अपील दायर

ͩकया गया, जो राÏयपाल सͬचवालय, झारखÖड के पğांक-376, Ǒदनांक- 12.02.2015 के माÚयम से

ͪवभाग को ĤाÜत हुआ। Įी ͧसÛहा ɮवारा समͪप[त अपील अßयावेदन कȧ समी¢ा कȧ गई। समी¢ा मɅ

पाया गया ͩक Įी ͧसÛहा ने उÛहȣं बातɉ को दुहराया है, जो इÛहɉने अपने पूव[ के èपçटȣकरण मɅ

अंͩकत ͩकया गया है। इस Ĥकार Įी ͧसÛहा पर अͬधरोͪपत दÖड को बदलने का कोई यथेçट कारण

नहȣं है। समी¢ोपरांत ͪवभागीय संकãप सं०-5207, Ǒदनांक 10.06.2015 ɮवारा Įी ͧसÛहा का अपील

अßयावेदन अèवीकृत ͩकया गया ।

उÈत के आलोक मɅ हȣ Įी ͧसÛहा ɮवारा माननीय उÍच Ûयायालय मɅ दायर W.P.(S)

No. 5001/2015 मɅ Ǒदनांक 02.02.2023 को आदेश पाǐरत ͩकया गया है, िजसके ɮवारा ͪवभागीय

संकãप संÉया-10928 Ǒदनांक 13.11.2014 एवं अपील Ĥाͬधकार ɮवारा पाǐरत आदेश Ǒदनांक

10.06.2015 को रɮद कर Ǒदया गया है। साथ हȣ, आरोपी पदाͬधकारȣ को Ǔनलंबन अवͬध के वेतन के

साथ-साथ अÛय पǐरणामी देय ͪवƣीय लाभ कȧ गणना कर आदेश ĤािÜत के आठ सÜताह के भीतर

पɅशन Ǔनधा[रण करने का आदेश Ǒदया गया है। पाǐरत आदेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत है-

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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 10 जुलाई, 2025

"As a sequitur to the aforesaid rules, regulations, guidelines and juridical

pronouncements, the impugned order dated 13.11.2014 and the appellant order

dated 10.06.2015 are hereby quashed and set aside. The petitioner is entitled for

consequential benefits as accrued to him i.e. the salary for suspension period. Since

the petitioner is retired, the entire pensionery amount shall be extended to him

within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this

order."

माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 02.02.2023 को पाǐरत Ûयायादेश के ͪवǽɮध

ͪवभाग ɮवारा LPA No. 749/2023 झारखÖड राÏय एवं अÛय बनाम Ħज शंकर Ĥसाद ͧसÛहा दायर

ͩकया गया है, जो ͪवचाराधीन है। साथ हȣ, Įी ͧसÛहा ɮवारा Ǒदनांक 02.03.2023 को पाǐरत आदेश

के अनुपालन हेतु माननीय Ûयायालय मɅ Cont. Case (Civil) No. 877 of 2023 दायर कȧ गई है,

िजसमɅ माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 04.04.2025 को पाǐरत Ûयायादेश Ǔनàनवत् है- "List this

case after four weeks. It is made clear that if the order dated 02.03.2023 passed in

WP(S) No. 5001 of 2015 is not complied with by then, this Court will invoke

jurisdiction under Rule 393 of the Jharkhand High Court Rules."

अतः मामले के सàयक् ͪवचारोपरांत Ǔनàनवत् Ǔनण[य ͧलया जाता है-

(क) ͪवभागीय आदेश सं०-10932, Ǒदनांक 13.11.2014 एवं ͪवभागीय संकãप सं०-

10928, Ǒदनांक 13.11.2014, िजसके ɮवारा Ǔनलंबन अवͬध मɅ माğ जीवन Ǔनवा[ह भƣा भुगतान

करने तथा पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-139बी के तहत् Įी ͧसÛहा के पɅशन से 5 ĤǓतशत कȧ राͧश

पाँच वषɟ तक कटौती करने का आदेश Ǔनग[त ͩकया गया है एवं अपील अßयावेदन अèवीकृत संबंͬधत

Ǔनग[त संकãप सं०-5207, Ǒदनांक 10.06.2015 को ͪवलोͪपत ͩकया जाता है ।

(ख) उÈत ͪवलोपन LPA No. 749/2023 झारखÖड राÏय एवं अÛय बनाम Ħज शंकर

Ĥसाद ͧसÛहा मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश से Ĥभाͪवत होगा ।

आदेश :-

आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ

Ĥकाͧशत ͩकया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įी Ħज शंकर Ĥसाद ͧसÛहा, सेवाǓनवृƣ

झा०Ĥ०से० एवं अÛय संबंͬधत को दȣ जाय ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

अनल Ĥतीक ͧमंज,

सरकार के संयुÈत सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 345 – 50