झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
2 Įावण, 1947 (श०)
संÉ या – 368 राँची, गुǽवार, 24 जुलाई, 2025 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।
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संकãप
4 जुलाई, 2025
संÉया-5/आरोप-1-66/2016 का०- 3954--Įी काǓत[क कुमार Ĥभात, झा०Ĥ०से० कोǑट Đमांक-
495/03), त×कालȣन भूͧम सुधार भूͧम सुधार उप समाहƣा[, राँची के ͪवǽɮध भूͧम सुधार उप समाहƣा[,
राँची कȧ काया[वͬध से संबंͬधत आरोप Ǔनगरानी आयुÈत, मंǒğमंडल (Ǔनगरानी) ͪवभाग, झारखÖड, राँची
के पğांक-200, Ǒदनांक-09.02.2010 ɮवारा ĤǓतवेǑदत ͩकये गये ।
2.
उÈत पğ Įी Ĥभात के ͪवǽɮध आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ͩक इनके ɮवारा
छोटानागपुर काæतकारȣ अͬधǓनयम कȧ धारा-46 एवं 48 के Ĥावधानɉ का उãलंघन करते हुए 11
राजèव वादɉ मɅ अनुसूͬचत जनजाǓत कȧ जमीन कȧ खरȣद-ǒबĐȧ कȧ अनुमǓत दȣ गयी है एवं Ǔनगरानी
थाना कांड सं०-26/2008 के नामजद अͧभयुÈत Įीमती मेनन एÈका को गैर वैधाǓनक लाभ पहुँचाया
गया है। इस Ĥकार, Įी Ĥभात ɮवारा जनजातीय Ǒहतɉ के ĤǓत उदासीनता, कƣ[åयहȣनता तथा
अनुशासनहȣनता बरती गयी है, जो सरकारȣ सेवक आचार Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ का उãलंघन है ।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 24 जुलाई, 2025
3.
Įी Ĥभात के ͪवǾɮध ͪवभाग èतर पर आरोप पğ गǑठत करते हुए उÈत आरोपɉ हेतु
Įी Ĥभात को ͪवभागीय आदेश सं०-6197, Ǒदनांक-13.10.2010 ɮवारा Ǔनलंǒबत ͩकया गया तथा
ͪवभागीय संकãप सं०-6198, Ǒदनांक-13.10.2010 ɮवारा Įी Ĥभात के ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ
संचाͧलत कȧ गयी ।
4.
Įी Ĥभात के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोप, इनके बचाव-बयान तथा संचालन पदाͬधकारȣ के
जाँच-ĤǓतवेदन कȧ समी¢ा कȧ गयी। समी¢ोपरांत, संचालन पदाͬधकारȣ के जाँच-ĤǓतवेदन से सहमत
होते हुए Įी Ĥभात के ͪवǽɮध उÈत Ĥमाͨणत आरोपɉ हेतु वृहत् दÖड Ĥèताͪवत ͩकया गया, िजसके
ͧलए ͪवभागीय पğांक- 6761, Ǒदनांक-14.11.2011 ɮवारा Įी Ĥभात से ɮͪवतीय कारण-पृÍछा
कȧ गयी ।
5.
Įी Ĥभात के पğ, Ǒदनांक-22.12.2011 ɮवारा समͪप[त ɮͪवƣीय कारण पृÍछा के उƣर
कȧ समी¢ा कȧ गयी। समी¢ोपराÛत ͪवभागीय संकãप सं०- 949, Ǒदनांक- 02.02.2012 ɮवारा
Įी Ĥभात को Ǔनलंबन मुÈत करते हुए Įी Ĥभात के ͪवǾɮध Ǔनàनवत् दÖड अͬधरोͪपत ͩकया गया-
1. इनकȧ तीन वेतनवृɮͬधयɉ पर संचया×मक Ĥभाव से रोक ।
2. ĤोÛनǓत कȧ देय Ǔतͬथ से अगले तीन वषɟ तक ĤोÛनǓत बाͬधत ।
3. Ǔनलंबन अवͬध मɅ जीवन Ǔनवा[ह भƣा के अǓतǐरÈत इÛहɅ कुछ भी देय नहȣं होगा ।
6.
ͪवभागीय संकãप सं०-949, Ǒदनांक- 02.02.2012 ɮवारा अͬधरोͪपत दÖड के ͪवǽɮध
Įी काǓत[क कुमार Ĥभात, त×कालȣन िजला पंचायती राज पदाͬधकारȣ के पğांक-2262,
Ǒदनांक-05.07.2012 ɮवारा महामǑहम राÏयपाल को अपील अßयावेदन समͪप[त ͩकया गया, जो
राÏयपाल सͬचवालय, झारखÖड के पğांक-2262, Ǒदनांक 05.07.2012 ɮवारा ͪवभाग को ĤाÜत हुआ ।
7.
Įी Ĥभात के अपील अßयावेदन मɅ अंͩकत तØयɉ के समी¢ोपराÛत ͪवभागीय संकãप
संÉया- 8909, Ǒदनांक- 09.10.2015 के ɮवारा Įी Ĥभात के ɮवारा समͪप[त अपील अßयावेदन को
अèवीकृत ͩकया गया ।
8.
ͪवभागीय संकãप संÉया- 949, Ǒदनांक- 02.02.2012 ɮवारा अͬधरोͪपत दÖड एवं
अपील अßयावेदन अèवीकृत करने संबंͬधत ͪवभागीय संकãप संÉया-8909, Ǒदनांक- 09.10.2015 के
ͪवǾɮध Įी Ĥभात के ɮवारा माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ ǐरट याͬचका WP(S) No.-
1858/2016 काǓत[क कुमार Ĥभात बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय दायर ͩकया गया ।
ǐरट याͬचका WP(S) No.-1858/2016 काǓत[क कुमार Ĥभात बनाम झारखÖड राÏय
एवं अÛय मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक- 02.03.2017 को पाǐरत आदेश के
ɮवारा उÈत ǐरट याͬचका को Ǔनरèत कर Ǒदया गया ।
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 24 जुलाई, 2025
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9.
WP(S) No.- 1858/2016 काǓत[क कुमार Ĥभात बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ
माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक- 02.03.2017 को पाǐरत आदेश के ͪवǽɮध
Įी काͪƣ[क कुमार Ĥभात के ɮवारा माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ अपीलवाद LPA No.-
207/2017 काǓत[क कुमार Ĥभात बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय दायर ͩकया गया ।
10. LPA No. 207/2017 काǓत[क कुमार Ĥभात बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ
माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक-01.05.2019 को पाǐरत Ûयायादेश मɅ ͪवभागीय
संकãप संÉया- 949, Ǒदनांक-02.02.2012 ɮवारा Įी Ĥभात के ͪवǽɮध अͬधरोͪपत दÖड एवं उÈत
दÖड के संबंध मɅ समͪप[त अपील अßयावेदन को अèवीकृत करने संबंͬधत ͪवभागीय संकãप संÉया-
8809, Ǒदनांक-09.10.2015 को Ǔनरèत कर Ǒदया गया। साथ हȣ माननीय Ûयायालय के ɮवारा
Įी काǓत[क कुमार Ĥभात के ͪवǾɮध नये ͧसरे से ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत करने हेतु मामले को
अनुशासǓनक Ĥाͬधकार को वापस कर Ǒदया गया। पाǐरत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है :-
“-------12. Consequently, the impugned order dated 2.2.2012 passed by the
Disciplinary Authority, imposing the punishments of stoppage of three annual
increments with cumulative effect, stoppage of promotion for three years from the
due date, and no payment except the subsistence allowance during the period of
suspension, as contained in Annexure-10 to the memo of appeal, as well as the
order dated 9.10.2015 passed by the Appellate Authority, dismissing the appeal of
the writ petitioner, as contained in Annexure-12 to the memo of appeal, are hereby,
quashed.
13. In view of the allegations against the writ petitioner, which prima facie
show that he had acted in a manner unbecoming of a Government servant, we
deem it fit to remand the matter to the Disciplinary Authority for a fresh
departmental proceeding against the petitioner, in accordance with law. We direct
that the departmental proceeding shall be concluded as expeditiously as possible,
preferably within a period of six months of the date of the communication of the
order.
14. We make it clear that we have deliberately not entered into the
question of the meaning of the expression 'resident used in Section 46 of the CNT
Act, and we leave this question also to be decided in the departmental proceeding
afresh by the respondent authorities, if necessary in the facts and circumstances of
the case.
15. This appeal is accordingly, allowed with the directions and observations
as above.”
11. LPA No.-207/2017 काǓत[क कुमार Ĥभात बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ
माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक- 01.05.2019 को पाǐरत Ûयायादेश के आलोक
मɅ ͪवभागीय संकãप सं०-2661 (HRMS), Ǒदनांक 10.06.2019 ɮवारा Įी Ĥभात के ͪवǽɮध पूव[ मɅ
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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 24 जुलाई, 2025
ͪवभागीय संकãप सं०-949, Ǒदनांक 02.02.2012 ɮवारा अͬधरोͪपत दÖडादेश एवं ͪवभागीय संकãप
सं०-8909, Ǒदनांक 09.10.2016 ɮवारा अपील अßयावेदन अèवीकृत करने संबंधी Ǔनग[त आदेश को
रɮद करते हुए Įी Ĥमात के ͪवǽɮध पुनः झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील)
Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-17 के अÛतग[त ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गयी ।
12. ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ पदाͬधकारȣ के पğांक-761, Ǒदनांक 04.11.2020 ɮवारा
जाँच ĤǓतवेदन समͪप[त ͩकया गया, िजसमɅ Įी काǓत[क कुमार Ĥभात के ͪवǾɮध गǑठत आरोप
Ĥमाͨणत नहȣं ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ।
13. Įी काǓत[क कुमार Ĥभात के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोप, ͪवभागीय काय[वाहȣ के दौरान
उनके ɮवारा समͪप[त बचाव बयान, संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन एवं राजèव,
Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग से ĤाÜत मंतåय कȧ समी¢ा कȧ गयी। समी¢ा मɅ पाया गया ͩक-
(i)
Įी Ĥभात के ͪवǾɮध गǑठत आरोप पğ मɅ ĤǓतवेǑदत है ͩक उनके ɮवारा अनुसूͬचत
जनजाǓत कȧ जमीन कȧ खरȣद ǒबĐȧ कȧ अनुमǓत छोटानागपुर काæतकारȣ अͬधǓनयम कȧ धारा-46 एवं
48 के Ĥावधानɉ का उãलंघन करते हुए 11 राजèव वादɉ मे दȣ गयी है एवं Ǔनगरानी थाना कांड सं०-
26/2008 के नामजद अͧभयुÈत Įीमती मेनन एÈका को गैर वैधाǓनक लाभ पहुँचाया गया है ।
उÈत आरोपɉ पर Įी Ĥभात के ɮवारा समͪप[त èपçटȣकरण मɅ ĤǓतवेǑदत है ͩक वͨण[त
सभी वादɉ मɅ ͪवĐय के अनुमǓत देने के पूव[ ͪवĐेता के आवेदन पğ पर èथानीय जाँच करायी गयी।
èथानीय जाँच मɅ संबंͬधत हãका कम[चारȣ, अंचल Ǔनरȣ¢क, अंचल अͬधकारȣ के ĤǓतवेदन मɅ ͪवĐेता
एंव Đेता दोनɉ के आǑदवासी जनजाǓत का सदèय होने और इÛहɅ एक हȣ थाना के Ǔनवासी पाया गया
है। उनके ɮवारा जमीन ͪवĐय के प¢ मɅ अनुशंसा भी कȧ गयी है। उपरोÈत वादɉ मɅ उनके ɮवारा दȣ
गयी अनुमǓत ͪवͬध-सàमत अɮ[ध ÛयाǓयक आदेश है। ͪवĐय के समय ͩकसी Ĥकार कȧ कोई आपͪƣ
दज[ नहȣं कȧ गयी थी और न हȣ अभी तक कोई आपͪƣ है। Đेता-ͪवĐेता ɮवारा आǑदवासी समुदाय एवं
एक थाने का Ǔनवासी होने का शपथ पğ Ǒदया जाता है तथा उसी आधार पर जनजाǓत भूͧम कȧ
ͪवĐय कȧ अनुमǓत दȣ जाती है। सभी मामलɉ मɅ उनके ɮवारा आवेदकɉ का बयान और Đेता से शपथ
पğ ĤाÜत ͩकया गया है ।
(ii)
ͪवǑदत हो ͩक CNT Act कȧ धारा- 46 एवं 48 से आÍछाǑदत मामलɉ मɅ भूͧम
हèतांतरण के ͧलए Đेता एवं ͪवĐेता दोनɉ को एक हȣ थाना का Ǔनवासी होना चाǑहए एवं Įी Ĥभात के
ɮवारा भी इस संदभ[ मɅ अपने èपçटȣकरण मɅ ĤǓतवेǑदत है ͩक संबंͬधत राजèव कम[चारȣ, अंचल
Ǔनरȣ¢क एवं अंचल अͬधकारȣ से ĤǓतवेदन ĤाÜत ͩकया गया है ͩक Đेता एवं ͪवĐेता दोनɉ एक हȣ
थाना के Ǔनवासी हɇ एवं Đेता एवं ͪवĐेता ɮवारा शपथ पğ भी समͪप[त ͩकया गया है ।
परÛतु आरोप पğ मɅ वͨण[त सभी Êयारह मामलɉ मɅ Įीमती मेनन एÈका को ͧभÛन-ͧभÛन
थानɉ यथा-सदर थाना, डोरांडा थाना एवं ओरमांझी थाना मɅ अलग-अलग भूͧम के Đय-ͪवĐय हेतु
अनुमǓत दȣ गई है। जबͩक CNT Act कȧ उÈत Ĥावधान अनुसार Đेता एवं ͪवĐेता को एक हȣ थाना
का Ǔनवासी होना चाǑहए ।
उãलेखनीय है ͩक एक हȣ साथ कोई åयिÈत तीन अलग-अलग थाना का Ǔनवासी नहȣं हो
सकता है। èपçट है ͩक Įी Ĥभात के ɮवारा CNT Act कȧ धारा-46 के तहत् भूͧम Đय-ͪवĐय कȧ
अनुमǓत देने मɅ उÈत अͬधǓनयम का उãलंघन ͩकया गया है ।
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14. समी¢ोपरांत ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ के मंतåय से असहमत होते हुए ͪवभागीय पğांक-
5093, Ǒदनांक- 11.09.2023 के ɮवारा Įी काǓत[क कुमार Ĥभात, झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक-495/03),
त×कालȣन भूͧम सुधार उप समाहƣा[, राँची, सàĤǓत- सेवाǓनवृƣ के ͪवǾɮध संचाͧलत ͪवभागीय
काय[वाहȣ को झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के तहत पǐरवǓत[त करते हुए Įी Ĥभात के
पɅशन से 10%(दस ĤǓतशत) राͧश कȧ कटौती 05 (पाँच) वषɟ तक करने का दÖड अͬधरोͪपत करने के
ǒबÛदु पर Įी Ĥभात से कारण पृÍछा कȧ मांग कȧ गयी। इस संबंध मɅ ͪवभागीय पğांक-5832
Ǒदनांक-19.10.2023 एवं पğांक-6915 Ǒदनांक- 12.12.2023 के ɮवारा èमाǐरत भी ͩकया गया, परÛतु
Įी Ĥभात से कारण पृÍछा का जबाव अĤाÜत रहा ।
15. समी¢ोपराÛत, Įी काǓत[क कुमार Ĥभात, झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक-495/03), त×कालȣन
भूͧम सुधार उप समाहƣा[, राँची, सàĤǓत-सेवाǓनवृƣ के ͪवǽɮध झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम
43(ख) के तहत Įी Ĥभात के पɅशन से 10%(दस ĤǓतशत) राͧश कȧ कटौती 05(पाँच) वषɟ तक करने
का दÖड अͬधरोͪपत करने के Ĥèताव पर माननीय मुÉयमंğी का अनुमोदन ĤाÜत ͩकया गया।
तदोपरांत ͪवभागीय पğांक-1325, Ǒदनांक- 22.02.2024 के ɮवारा Įी Ĥभात के ͪवǽɮध उÈत
अनुमोǑदत दÖड के ǒबÛदु पर सहमǓत संसूͬचत करने का अनुरोध झारखÖड लोक सेवा आयोग, राँची
से ͩकया गया ।
16. झारखÖड लोक सेवा आयोग, राँची के पğांक- 1208, Ǒदनांक- 04.06.2025 के ɮवारा
Įी Ĥभात के ͪवǽɮध झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के तहत उनके पɅशन से
10(दस) ĤǓतशत राͧश कȧ कटौती 05(पाँच) वषɟ तक करने का दÖड अͬधरोͪपत करने का परामश[
Ǒदया गया है ।
17. अतः Įी काǓत[क कुमार Ĥभात, झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक-495/03), त×कालȣन भूͧम
सुधार उप समाहƣा[, राँची, सàĤǓत-सेवाǓनवृƣ के ͪवǾɮध झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख)
के तहत Įी Ĥभात के पɅशन से 10% (दस ĤǓतशत) राͧश कȧ कटौती 05 (पाँच) वषɟ तक करने का
दÖड अͬधरोͪपत ͩकया जाता है ।
आदेश :- आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ
Ĥकाͧशत ͩकया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įी काǓत[क कुमार Ĥभात, झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक-
495/03) एवं अÛय संबंͬधत को दȣ जाय ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
अनल Ĥतीक ͧमंज,
सरकार के संयुÈत सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 368 – 50