झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
3 भाġ, 1947 (श०)
संÉ या – 396 राँची, सोमवार, 25 अगèत, 2025 (ई०)
ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग
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अͬधसूचना
25 अगèत, 2025
संÉया-एल0जी0-01/2025-35/लेजo,--झारखंड ͪवधान सभा का Ǔनàनͧलͨखत अͬधǓनयम, िजस
पर माननीय राçĚपǓत Ǒदनांक-01/08/2025 को अनुमǓत दे चुकɅ है, इसके ɮवारा सव[साधारण कȧ
सूचना के ͧलए Ĥकाͧशत ͩकया जाता है ।
” कारखाना (झारखंड संशोधन) अͬधǓनयम, 2025
(झारखÖड अͬधǓनयम- 08, 2025)
कारखाना ĤǓतçठानɉ मɅ काय[रत मǑहला कामगारɉ को राǒğ पालȣ मɅ काय[ करने कȧ अनुमǓत Ĥदान
करने के उɮदेæय से कारखाना अͬधǓनयम, 1948 को उसके झारखÖड राÏय मɅ लागू होने के Ǔनͧमƣ
और संशोͬधत करने के ͧलए अͬधǓनयम।
यह भारत गणराÏय के ǓछहƣरवɅ वष[ मɅ झारखÖड राÏय ͪवधान-मंडल Ǔनàनͧलͨखत
अͬधǓनयͧमत अͬधǓनयम बनाता है:-
1.
संͯ¢Üत नाम, Ĥसार और Ĥारàभ:-
(i)
यह अͬधǓनयम कारखाना (झारखÖड संशोधन) अͬधǓनयम, 2025 कहा जा सकेगा।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 25 अगèत, 2025
(ii)
इसका Ĥसार संपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा।
(iii)
यह इसके राजपğ मɅ Ĥकाशन कȧ तारȣख से Ĥवृƣ होगा।
2.
1948 के केÛġȣय अͬधǓनयम सं0-63 कȧ धारा 66 के उप धारा (1) के खÖड (b) के परंतुक
(Proviso) का संशोधन- कारखाना अͬधǓनयम, 1948 (1948 के केÛġȣय अͬधǓनयम सं0-63) के
झारखÖड राÏय मɅ लागू होने के Ǔनͧमƣ इसकȧ धारा-66 के उप धारा (1) के खÖड (b) मɅ
ͪवɮयमानः-
‘‘परंतुक राÏय सरकार गजट अͬधसूचना के ɮवारा इस संदभ[ मɅ ͩकसी कारखाने
अथवा समूह अथवा वग[ के कारखाने के ͧलये खÖड (b) मɅ Ǒदये गये अवͬध मɅ
पǐरवत[न कर सकता है लेͩकन इस Ĥकार का कोई भी पǐरवत[न मǑहलाओं के
Ǔनयोजन को राǒğ 10:00 बजे से Ĥातः 5:00 बजे तक कȧ अवͬध हेतु Ĥाͬधकृत
नहȣं करेगा।’’
के èथान पर Ǔनàनͧलͨखत Ĥावधान ĤǓतèथाͪपत ͩकया जायेगा।
‘‘ͩकसी कारखाना ĤǓतçठान मɅ Ǔनयोिजत मǑहला Įͧमकɉ को उनकȧ सहमǓत
(Consent) से संÚया 7.00 बजे से Ĥातः 6.00 बजे तक कȧ अवͬध मɅ Ǔनयोिजत
ͩकया जा सकेगा, बशतȶ ͩक सुर¢ा, अवकाश और काय[ के घंटɉ से संबंͬधत ऐसी
शतɏ हɉ या ǓनयोÈता ɮवारा पालन कȧ जाने वालȣ कोई अÛय शत[ हो, जैसा ͩक
राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाय।’’
झारखंड राÏयपाल के आदेश से,
(नीरज कुमार Įीवाèतव)
Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ
ͪवͬध ͪवभाग, झारखंड, राँची।
ͪवͬध (ͪवधान) ͪवभाग
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अͬधसूचना
25 अगèत, 2025
संÉया- एल0जी0-01/2025-36/लेजo--झारखंड ͪवधान सभा ɮवारा यथा पाǐरत और
माननीय राçĚपǓत ɮवारा Ǒदनांक-01/08/2025 को अनुमत कारखाना (झारखंड संशोधन) अͬधǓनयम,
2025 का Ǔनàनांͩकत अंĒेजी अनुवाद झारखंड राÏयपाल के Ĥाͬधकार से इसके ɮवारा Ĥकाͧशत
ͩकया जाता है, िजसे भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 348 के खंड (3) के अधीन उÈत
अͬधǓनयम का अंĒेजी भाषा मɅ Ĥाͬधकृत पाठ समझा जाएगा ।
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 25 अगèत, 2025
3
THE FACTORIES (JHARKHAND AMENDMENT) ACT, 2025
(Jharkhand Act- 08, 2025)
An Act to allow female workers to work even between the hour of 7.00 p.m. and 6.00
a.m., to amend Factories Act, 1948 in its application to the State of Jharkhand.
Be enacted by the Jharkhand State Legislative in the 76th year of the Republic of India
as follows:-
1.
Short title, extent and commencement.-
(i) This Act may be called the Factories (Jharkhand Amendment) Act, 2025.
(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
(iii) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.
2.
Amendment of the existing proviso of Clause (b) of Sub-Section (1) of Section
66, Central Act No. 63 of 1948 – In clause (b) of Sub-Section (1) of Section 66, of the
Factories Act, 1948 (Central Act No.63 of 1948), in its application to the State of
Jharkhand, herein after referred to as the Principal Act, existing proviso,
“Provided that the State Government may, by notification in the
Official Gazette, in respect of [any factory or group or class or
description of factories] vary the limits laid down in clause (b), but so
that no such variation shall authorize the employment of any woman
between the hours of 10 p.m. and 5 a.m.”
Shall be substituted by the proviso
“Provided that, the women workers may be required or allowed to
work, with their consent between the hours of 7.00 p.m. and 6.00
a.m. in any factory, subject to such conditions relating to safety,
holidays and working hours or any other condition to be observed
by the employer as may be prescribed by the State Government.
झारखंड राÏयपाल के आदेश से,
(नीरज कुमार Įीवाèतव)
Ĥधान सͬचव-सह-ͪवͬध परामशȸ
ͪवͬध ͪवभाग, झारखंड, राँची।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 396 – 50