झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

7 भाġ, 1947 (श०)

संÉ या – 412 राँची, शुĐवार, 29 अगèत, 2025 (ई०)

उ×पाद एवं मɮय Ǔनषेध ͪवभाग।

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अͬधसूचना

29 अगèत, 2025

संÉया :- 01/नीǓत-05-04/2025- 1627--झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 2000 (पूव[ का झारखंड

उ×पाद अͬधǓनयम II 1915) कȧ धारा 89 एवं 90 ɮवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ, सह-पǑठत धारा 16 एवं 20

का Ĥयोग करते हुए झारखंड के राÏयपाल, देशी/मसालेदार/Flavoured देशी/भारत Ǔनͧम[त

ͪवदेशी/आयाǓतत ͪवदेशी (मूल मɅ बोतलबंद) शराब, (बीयर/वाईन/Ħीजर/ͧलÈयोर/शैàपेन/अÛय ͩकसी

Ĥकार कȧ मǑदरा िजसे राÏय सरकार ɮवारा मानव उपभोग हेतु अनुमǓत दȣ गई हो) के भंडारण एवं

थोक ǒबĐȧ हेतु ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया 01/नीǓत-05-03/2022-649 Ǒदनांक 31.03.2022 ɮवारा

अͬधसूͬचत ’’झारखंड मǑदरा का भंडारण एवं थोक ǒबĐȧ Ǔनयमावलȣ, 2022’’ मɅ संशोधन करने हेतु

Ǔनàनांͩकत Ǔनयमावलȣ बनाते हɇ -

1.

संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार एवं Ĥारàभ-

(i)

यह Ǔनयमावलȣ ‘‘झारखंड मǑदरा का भंडारण एवं थोक ǒबĐȧ (संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’

कहȣ जायेगी ।

(ii)

इस Ǔनयमावलȣ का ͪवèतार संपूण[ झारखंड राÏय मɅ होगा ।

(iii)

यह Ǔनयमावलȣ ͪवभाग ɮवारा अͬधसूचना Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ से लागू होगी ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 29 अगèत, 2025

2.

पǐरभाषाएं-

i.

‘‘अͬधǓनयम" से अͧभĤेत है, ‘झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 1915 (यथा संशोͬधत)’;

ii.

‘‘राÏय" से अͧभĤेत है, ‘झारखंड राÏय’;

iii.

‘‘ͪवभाग" से अͧभĤेत है, ‘उ×पाद एवं मɮय Ǔनषेध ͪवभाग, झारखंड’;

iv.

’’अनु£िÜत Ĥाͬधकार" से अͧभĤेत है, आयुÈत उ×पाद;

v.

‘‘उपायुÈत" से अͧभĤेत है, िजला का उपायुÈत/समाहƣा[;

vi.

‘‘कॉरपोरेशन" से अͧभĤेत है, झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧल0;

vii.

ͪवलोͪपत;

viii.

‘‘ͪवǓनमा[णशाला" से अͧभĤेत है, सभी Ĥकार के मǑदरा के Compounding, Blending, मɮय

ıासीकरण तथा बोतलबंदȣ के ͧलए èथाͪपत ĤǓतçठान;

ix.

"संचयकƣा[" से अͧभĤेत है, झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड (JSBCL) िजसे

खुदरा उ×पाद दुकानɉ मɅ तथा होटल, रेèतरां, बार एवं Èलब अनु£ाधाǐरयɉ को मǑदरा कȧ

आपूͪƣ[ हेतु उ×पाद Ĥपğ 1C के संचयन गोदाम मɅ मǑदरा का भंडारण कȧ अनु£िÜत Ĥदƣ हो

(संशोͬधत);

x.

‘‘थोक ͪवĐेता‘‘ से अͧभĤेत है, वैसे संèथान, िजÛहɅ इस Ǔनयमावलȣ के तहत Ĥपğ 1D मɅ

मǑदरा के थोक ǒबĐȧ कȧ अनु£िÜत Ĥदान कȧ गई है;

xi.

‘‘खुदरा ͪवĐेता‘‘ से अͧभĤेत है, ͪवभाग ɮवारा अͬधसूͬचत Ǔनयमावलȣ एवं समय-समय पर

यथासंशोͬधत के अÛतग[त खुदरा उ×पाद दुकानɉ से उपभोÈताओं को मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ हेतु

अनु£िÜत ĤाÜत अनु£ाधारȣ (संशोͬधत);

xii.

‘‘मǑदरा‘‘ से अͧभĤेत है, झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 1915 कȧ धारा 2 (14) मɅ यथा

पǐरभाͪषत पेय;

xiii.

‘‘ĦाÖड‘‘ से अͧभĤेत है, मǑदरा के ͪवͧभÛन ͪवǓनमा[ताओं ɮवारा उ×पाǑदत अपने åयापार ͬचÛह

एवं नाम कȧ मǑदरा के ͪवͧभÛन Ĥकार यथा िåहèकȧ, ĦाÖडी, रम, जीन, वोदका, बीयर, वाईन

एवं अÛय शराब, िजÛहɅ अनु£िÜत ĤाÜत थोक ͪवĐेताओं के माÚयम से खुदरा मǑदरा

ͪवĐेताओं/होटल, बार, रेèतरां, Èलब एवं ऑन दुकानɉ को ǒबĐȧ/उपभोग के ͧलए उपलÞध कराया

जायेगा;

xiv.

‘‘एÈस ͫडèटलरȣ Ĥाइस (Ex-distillery Price)/एÈस Ħीवरȣ Ĥाइस (Ex-brewery Price)/एÈस

वाईनरȣ Ĥाइस (Ex-winery Price)’’ से अͧभĤेत है, मǑदरा के आपूͪƣ[कƣा[ ɮवारा आयुÈत

उ×पाद को समͪप[त मूãय, िजसमɅ ͪवǓनमा[ण लागत, पैकेिजंग लागत, समय-समय पर लागू

ͪवͧभन्न Ĥकार के कर/शुãक (मूãय वͬध[त कर को छोड़कर), लाभांश, आपूͪƣ[ शुãक तथा

पǐरवहन åयय इ×याǑद सिàमͧलत हो (संशोͬधत);

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xv.

‘‘लैͫडंग Ĥाइस (Landing Price)’’ से अͧभĤेत है, संचयकƣा[ अनु£िÜतधारक के गोदाम मɅ

मǑदरा पहुँचने तक का मूãय;

xvi.

‘‘थोक ǒबĐȧ मूãय’’ से अͧभĤेत है, झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 1915 (अͬधǓनयम-II, 1915)

एवं इसके अंतग[त अͬधसूͬचत Ǔनयमावलȣ के अनुसार समय-समय पर स¢म Ĥाͬधकार ɮवारा

Ǔनधा[ǐरत ͩकये गये मǑदरा का थोक ǒबĐȧ मूãय (संशोͬधत);

xvii. ‘‘खुदरा ǒबĐȧ मूãय’’ से अͧभĤेत है, झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 1915 (अͬधǓनयम-II, 1915)

एवं इसके अंतग[त अͬधसूͬचत Ǔनयमावलȣ के अनुसार समय-समय पर स¢म Ĥाͬधकार ɮवारा

उपभोÈताओं को ǒबĐȧ के ͧलए, मǑदरा का Ǔनधा[ǐरत अͬधकतम मूãय;

xviii. ‘‘पेटȣ’’ से अͧभĤेत है, ͪवदेशी शराब के मामले मɅ 1000ml का 9 बोतल, 750ml का 12

बोतल, 375ml/275ml का 24 बोतल, 180ml का 48 बोतल एवं 90ml का 96 बोतल/r-

PET/Tetra pack/Aseptic Pack। बीयर के मामले मɅ 650ml का 12 बोतल, 500ml,

330ml, 325ml का 24 बोतल/कैन तथा देशी शराब हेतु ͪवͧभÛन माप कȧ बोतलɉ के ͧलए

समय-समय पर आयुÈत उ×पाद ɮवारा Ǔनधा[ǐरत माप एवं संÉया तथा भारत मɅ आयाǓतत

ͪवदेशी शराब (मूल मɅ बोतलबंद) व Ħीजर/LAB के सभी पैक साईज, संÉया व माप

(बोतल/कैन/ r-PET/Tetra pack/ Aseptic Pack) (संशोͬधत);

xix.

‘‘भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी शराब’’ से अͧभĤेत है, भारत मɅ बनायी हुई ͪवदेशी शराब, िजसमɅ

िåहèकȧ, रम, ĦाÖडी, जीन, वोदका, बीयर, लो èĚɅथ अãकोहͧलक ǒबवरेज (LAB) एवं वाईन

इ×याǑद सिàमͧलत है;

xx.

‘‘आयाǓतत ͪवदेशी शराब (मूल मɅ बोतलबंद)‘‘ से अͧभĤेत है, ’’ͪवदेशɉ मɅ Ǔनͧम[त बोतलबंद तथा

भारत मɅ आयाǓतत ͪवदेशी मǑदरा (Bottled-in-origin) के झारखंड राÏय मɅ आयात, ͪवतरकता,

थोक एवं खुदरा ǒबĐȧ Ǔनयमावलȣ, 2012’’ मɅ यथा पǐरभाͪषत;

xxi.

‘‘पॉपुलर Ħांड" से अͧभĤेत है, मǑदरा [भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी शराब/बीयर/वाईन/आयाǓतत ͪवदेशी

मǑदरा (मूल मɅ बोतलबंद), के वैसे ĦाÖड, िजनका संपूण[ झारखंड राÏय मɅ बाजार Ǒहèसेदारȣ

(Market Share) अपने कटेगरȣ मɅ 10% से अͬधक हो। समय-समय पर आयुÈत उ×पाद के

ɮवारा पॉपुलर Ħांड कȧ सूची ǒबĐȧ के अनुसार जारȣ कȧ जायेगी। मǑदरा कȧ खुदरा ǒबĐȧ के

सभी अनु£ाधारȣ पॉपुलर ĦाÖड को दुकान मɅ अवæय रखɅगे ।

xxii. ’’अĤ×यप[णीय आवदेन शुãक" से अͧभĤेत है, झारखÖड राÏय मɅ मǑदरा कȧ आपूͪƣ[ हेतु

अनापͪƣ Ĥमाण पğ ĤाÜत करने के ͧलए आपूͪƣ[कƣा[ (राÏय के देशी शराब अनु£िÜतधारȣ को

छोड़कर) ɮवारा आवेदन के साथ जमा ͩकया जाने वाला शुãक, िजसे वापस नहȣं ͩकया जायेगा

(संशोͬधत);

xxiii. ‘‘आवेदक" से अͧभĤेत है, मǑदरा कȧ थोक ͪवĐेता कȧ अनु£िÜत हेतु कàपनी ɮवारा Ĥाͬधकृत

Ǔनदेशक;

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xxiv. ‘‘वष[" से अͧभĤेत है, ͪवƣीय वष[ अथा[त ͩकसी भी कैलेÖडर वष[ के पहलȣ अĤैल से Ĥारàभ

होकर अगले कैलेÖडर वष[ के इकƣीस (31) माच[ को समाÜत होने वाला वष[;

xxv. ‘‘संचयन गोदाम (वेयरहाउस)’’ से अͧभĤेत है, झारखंड के ͪवͧभÛन Ĥमंडलɉ/Ĥ¢ेğɉ मɅ अविèथत

झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड का गोदाम;

xxvi. ‘‘आपूͪƣ[कƣा[" से अͧभĤेत है, उ×पाद Ĥपğ 19B/1E अनु£िÜतधारȣ (HUF/åयिÈत/कàपनी/फम[),

िजÛहɅ ͪवभाग ɮवारा झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड (JSBCL) के ͪवͧभÛन

गोदामɉ मɅ ͪवभाग ɮवारा Ǔनबंͬधत ĦाÖडɉ कȧ मǑदरा आपूͪƣ[ हेतु अनापͪƣ Ĥमाण पğ Ǔनग[त कȧ

गई हो अथवा िजÛहɅ राÏय मɅ देशी शराब के ͪवǓनमा[ण हेतु उ×पाद Ĥपğ CL- I, CL- II एवं

CL- III मɅ अनु£िÜत ĤाÜत हो (संशोͬधत);

xxvii. ‘‘Ĥ¢ेğ" से अͧभĤेत है, आयुÈत उ×पाद ɮवारा Ǔनधा[ǐरत िजला/िजला समूह, एक या एक से

अͬधक िजला के सàभाग का समूह;

(xxviii) ͪवलोͪपत;

xxix. ’’आपूͪƣ[ शुãक" से अͧभĤेत है, मǑदरा आपूͪƣ[कƣा[, ɮवारा आपूͪƣ[ कȧ जाने वालȣ मǑदरा पर देय

आपूͪƣ[ शुãक, जो झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के ɮवारा संचयन गोदाम मɅ,

मǑदरा संचयन के पूव[ संĒǑहत कर राÏय कोषागार मɅ जमा ͩकया जायेगा (अंतःèथाͪपत);

xxx. "OFS (Order for Supply)" से अͧभĤेत है, अनुमत मǑदरा आपूͪƣ[कƣा[ के ɮवारा संचयकƣा[

के गोदाम मɅ मǑदरा कȧ आपूͪƣ[ हेतु ͩकया जाने वाला आवेदन, िजसपर Ĥबंध Ǔनदेशक, झारखंड

राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड अथवा उनके Ĥाͬधकृत पदाͬधकारȣ के ɮवारा Ǔनण[य ͧलया

जायेगा (अंतःèथाͪपत);

xxxi. उ×पाद Ĥपğ 1'E' से अͧभĤेत है, झारखंड राÏय के बाहर से मǑदरा का आयात कर झारखंड

राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के 1C गोदाम मɅ संचयन कȧ अनुमǓत हेतु आयुÈत

उ×पाद ɮवारा Ǔनग[त ͩकया जाने वाला अनु£िÜत-सह-अनापͪƣ Ĥमाण पğ Ĥदान कȧ गई हो

(अंतःèथाͪपत);

èपçटȣकरण :-जबतक ͩक संदभ[ से अÛयथा Ĥतीत न हो, इस Ǔनयमावलȣ मɅ ĤयुÈत अÛय शÞद, जो

इस Ǔनयमावलȣ मɅ पǐरभाͪषत नहȣं है, का ता×पय[ वहȣ होगा, जो झारखÖड उ×पाद अͬधǓनयम,

1915 (यथा संशोͬधत) एवं उसके अÛतग[त बनाई गई अÛय Ǔनयमावलȣ मɅ है ।

3.

संचयकƣा[ कȧ अनु£िÜत एवं संचालन -

(i)

इस अनु£िÜत का अनÛय ͪवशेषाͬधकार झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड

(JSBCL) को Ĥदान ͩकया जायेगा। आयुÈत उ×पाद ɮवारा Ĥमंडल/Ĥ¢ेğ मɅ 1 (एक) गोदाम कȧ

अनु£िÜत èवीकृत कȧ जायेगी, िजसमɅ झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के ɮवारा मǑदरा

संचयन कȧ जायेगी। Ĥ×येक संचयकƣा[ अनु£िÜत (Ĥपğ 1C) हेतु झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन

ͧलͧमटेडए Ǿ0 1,00,000/- (एक लाख Ǿपये) ĤǓत ͪवƣीय वष[ या उसके भाग के ͧलए जमा करेगा

(संशोͬधत) ।

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(ii)

मǑदरा के संचयकƣा[, अनु£िÜत Ĥपğ 1C के अंतग[त गोदाम मɅ मǑदरा का संचयन िजला मɅ

मǑदरा कȧ खपत ¢मता के आधार पर ͩकया जायेगा। इस गोदाम से िजला के खुदरा उ×पाद

दुकानɉ/होटल, रेèतरां, बार एवं Èलब मɅ मǑदरा कȧ आपूͪƣ[कƣा[ कȧ जायेगी। आवæयकतानुसार आयुÈत

उ×पाद ɮवारा एक िजला के गोदाम से ͩकसी अÛय िजला के गोदाम मɅ मǑदरा का हèतांतरण का

आदेश Ǒदया जा सकेगा। ͩकसी िजला मɅ गोदाम कȧ अनुपलÞधता कȧ िèथǓत मɅ आयुÈत उ×पाद के

आदेशानुसार उÈत िजला के खुदरा अनु£ाधाǐरयɉ तथा होटल, रेèतरां, बार एवं Èलब के अनु£ाधाǐरयɉ

को ऐसे िजला के गोदाम से मǑदरा कȧ आपूͪƣ[ कȧ जा सकɅ गी, िजस िजला के गोदाम से गोदाम ͪवहȣन

िजला को मǑदरा कȧ आपूͪƣ[ हेतु संबɮध ͩकया गया हो। थोक ǒबĐȧ हेतु, संचयन का गोदाम, सुलभ

पǐरवहन के Ǻिçटकोण से "No Entry Zone" से बाहर होना चाǑहए (संशोͬधत) ।

(iii)

संचयकƣा[ गोदाम का चयन झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के ɮवारा ͩकया

जायेगा एवं èथल का अनुमोदन िजला के उपायुÈत के माÚयम से आयुÈत उ×पाद के ɮवारा ͩकया

जायेगा।

(iv)

संचयकƣा[, अनु£िÜत ĤाÜत होने के उपरांत गोदाम मɅ मǑदरा संचयन के पूव[, उÈत गोदाम

मɅ अिÊनशमन ͪवभाग के मापदÖडɉ के अनुǾप समुͬचत अिÊन सुर¢ा åयवèथा èथाͪपत करेगा

(संशोͬधत) ।

4.

थोक ͪवĐेता अनु£िÜतयɉ के Ĥकार, èथान एवं संÉया का Ǔनधा[रण - सàपूण[ राÏय मɅ खुदरा

उ×पाद दुकानɉ तथा होटल, रेèतरां, बार एवं Èलब के ͧलए मǑदरा कȧ थोक ǒबĐȧ हेतु अनÛय

ͪवशेषाͬधकार (Exclusive Privilege) के तहत अनु£िÜत JSBCL को Ĥदान कȧ जायेगी (संशोͬधत)।

5.

ͪवलोͪपत ।

6.

ͪवलोͪपत ।

7.

अनु£िÜत Ĥदान करने कȧ ĤͩĐया -

(i)

मǑदरा कȧ थोक ǒबĐȧ (उ×पाद Ĥपğ 1D) हेतु झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड को

संचयकƣा[ एवं थोक ͪवĐेता कȧ अनु£िÜत आयुÈत उ×पाद के ɮवारा Ĥदान कȧ जायेगी (संशोͬधत)।

(ii)

ͪवलोͪपत

(iii) जमानत कȧ राͧश, अनु£िÜत शुãक एवं आपूͪƣ[ शुल्क- झारखंड राÏय मɅ मǑदरा कȧ थोक

ͪवĐेता कȧ अनु£िÜत (उ×पाद Ĥपğ 1D) के ͧलए अनु£िÜत शुãक, एक ͪवƣीय वष[ या वष[ के भाग के

ͧलए हेतु Ûयूनतम 12 करोड़ Ǿपये देय होगा एवं सभी Ĥकार के खच[ एवं कर के भुगतान के उपरांत

झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के शुɮध बचत का 80% भी आगामी ͪवƣीय वष[ मɅ

थोक ͪवĐेता (झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड) ɮवारा जमा ͩकया जाने वाला अǓतǐरÈत

अनु£िÜत शुãक के Ǿप मɅ देय होगा। इसके अǓतǐरÈत मǑदरा आपूͪƣ[कƣा[ ɮवारा Ǿ0 5 ĤǓत बãक

लȣटर कȧ दर से आपूͪƣ[कƣा[ शुãक देय होगा, जो झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के

ɮवारा अपने संचयन गोदाम मɅ, मǑदरा संचयन के पूव[ आपूͪƣ[कƣा[ से संĒǑहत कर राÏय कोषागार मɅ

जमा ͩकया जायेगा। संपूण[ राÏय मɅ मǑदरा कȧ थोक ǒबĐȧ कȧ अनु£िÜत हेतु झारखंड राज्य ǒबवरेजेज

कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड को जमानत राͧश के Ǿप मɅ 2 (दो) करोड़ Ǿपये राÏय कोषागार मɅ जमा करना

अǓनवाय[ होगा (संशोͬधत) ।

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(iv) ͪवलोͪपत

(v)

जमानत कȧ राͧश कȧ वापसी- अनु£िÜत अवͬध कȧ समािÜत के पæचात राÏय सरकार को देय

सभी बकाया राͧश के समायोजन के पæचात जमानत कȧ राͧश कȧ वापसी कȧ जायेगी। समय-समय पर

वͨण[त जमानत कȧ राͧश मɅ पǐरवत[न आयुÈत उ×पाद के ɮवारा ͩकया जा सकेगा (संशोͬधत) ।

(vi)

सैÛय/अɮ[धसैÛय बलɉ के कैिÛटन (उ×पाद Ĥपğ 21) को मǑदरा कȧ थोक आपूͪƣ[ हेतु उ×पाद

Ĥपğ 1 कȧ अनु£िÜत, इस Ǔनयमावलȣ के ͩĐयाशील होने के उपरांत आवेदन के आधार पर, इस

Ǔनयमावलȣ के साथ संलÊन अनु£िÜत Ĥपğ मɅ Ĥदान कȧ जायेगी। इस अनु£िÜत हेतु जमानत कȧ

राͧश 3 लाख Ǿपये तथा अनु£िÜत शुãक कȧ राͧश 12 लाख Ǿपये ĤǓत ͪवƣीय वष[ या वष[ के भाग

के ͧलए होगी। इस अनु£िÜत के तहत झारखंड राÏय मɅ असैǓनक आपूͪƣ[ हेतु Ǔनबंͬधत आपूͪƣ[कƣा[ के,

केवल झारखंड राÏय मɅ Ǔनबंͬधत ĦाÖडɉ कȧ हȣ ǒबĐȧ कȧ जायेगी (संशोͬधत) ।

8.

मǑदरा के थोक ͪवĐेता कȧ अनु£िÜत कȧ कालावͬध -

(i) इस Ǔनयमावलȣ के तहत अनु£िÜतयाँ ͪवƣीय वष[ अथवा ͪवƣीय वष[ के भाग के ͧलए बंदोबèत

कȧ जायɅगी, िजनका नवीकरण आयुÈत उ×पाद के ɮवारा आगामी ͪवƣीय वष[ के ͧलए ͩकया जा

सकेगा। अनु£ाधारȣ, आगामी ͪवƣीय वष[ मɅ अनु£िÜत नवीकरण हेतु आवेदन एवं वांǓछत अनु£िÜत

शुãक Ĥ×येक वर्ष के 10 माच[ तक अवæय Ǿप से जमा कर देगा (संशोͬधत) ।

(ii)

ͪवलोͪपत

(iii) ͪवलोͪपत

9.

थोक ͪवĐेता एवं संचयनकƣा[ के Ǿप मɅ झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड का

उƣरदाǓय×व -

(i)

इस Ǔनयमावलȣ के तहत झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरशन ͧलͧमटेड, मǑदरा आपूͪƣ[कƣा[ के

माÚयम से राÏय मɅ अविèथत ͪवͧभÛन संचयन गोदाम (वेयरहाउस) मɅ मǑदरा के संचयन एवं थोक

ǒबĐȧ का काय[ करेगा (संशोͬधत) ।

(ii)

झारखÖड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड Ĥ×येक ĤमÖडल/Ĥ¢ेğ मɅ आवæयकतानुसार

संचयन गोदाम (वेयरहाउस) का चयन करेगा। गोदामɉ के èथल चयन मɅ इस तØय का सं£ान रखा

जायेगा ͩक गोदाम से Ĥ¢ेğ अंतग[त सभी खुदरा उ×पाद दुकानɉ मɅ मǑदरा कȧ आपूͪƣ[कƣा[ सुचाǾ Ǿपेण

कȧ जा सके ।

उÈत गोदामɉ मɅ केवल उसी आपूͪƣ[कƣा[ के मǑदरा का संचयन ͩकया जायेगा, िजसको

ͪवभाग ɮवारा अनुमǓत Ĥदƣ हो (संशोͬधत) ।

(iii)

झारखÖड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) मɅ िजला के

अंतग[त मांग के अनुǾप अबाͬधत आपूͪƣ[ हेतु मǑदरा का Ûयूनतम èकÛध (Stock) का भंडारण करना

अǓनवाय[ होगा। इस Ǔनͧमƣ पूव[ के वषȾ मɅ ɬयूटȣ/èलैब या बाजार मांग के अनुसार झारखंड राÏय

ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड Ĥ×येक डयूटȣ Slab कȧ मǑदरा एवं पॉपुलर ĦाÖड का Ûयूनतम èकÛध

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 29 अगèत, 2025

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का भंडारण करेगा। झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के ͧलए ͩकसी भी समय संधाǐरत

ͩकये जाने योÊय Ûयूनतम èकÛध (Stock) के संबंध मɅ आयुÈत उ×पाद के ɮवारा Ǔनण[य ͧलया जा

सकेगा, िजसे मानना झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के ͧलए बाÚयकारȣ होगा

(संशोͬधत) ।

(iv)

आपूͪƣ[कƣा[ के ɮवारा झारखÖड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के साथ मǑदरा आपूͪƣ[

संबंधी एकरारनामा करने से पूव[ Ĥ×येक ͪवƣीय वष[ या वष[ के भाग हेतु आयुÈत उ×पाद से अनापͪƣ

Ĥमाण पğ ĤाÜत ͩकया जाना आवæयक होगा। अनापͪƣ Ĥमाण पğ ĤाÜत करने हेतु आवेदन शुãक के

Ǿप मɅ 5 (पाँच) लाख Ǿपये ĤǓत वष[ या वष[ के भाग के ͧलए चालान (ͪवभागीय मुÉयशीष[ 0039) के

माÚयम से अͬĒम देय होगा। उÈत अͬĒम देय आवेदन शुãक कȧ राͧश अĤ×यप[णीय होगी। उÈत

आवेदन शुãक Ǔनयमावलȣ Ĥवृƣ होने कȧ Ǔतͬथ से लागू होगी। राÏय अंतग[त देशी शराब Ǔनमा[ता-सह-

आपूͪƣ[कƣा[ अनु£िÜतधारȣ, िजसे उ×पाद Ĥपğ CL- I, CL- II एवं CL-III मɅ अनु£िÜत ĤाÜत है, को

पृथक Ǿप से अनापͪƣ Ĥमाण पğ ĤाÜत करने कȧ बाÚयता नहȣं होगी। झारखंड राÏय ǒबवरेजेज

कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के ɮवारा उÈत गोदामɉ मɅ केवल उसी आपूͪƣ[कƣा[ के मǑदरा का संचयन ͩकया

जायेगा, िजसके ͧलए आयुÈत उ×पाद ɮवारा अनापͪƣ Ĥमाण पğ (NOC) Ǔनग[त ͩकया गया है

(संशोͬधत) ।

(v)

झारखंड राÏय के बाहर से आपूƣ[ मǑदरा का झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के

संचयन गोदाम मɅ भंडारण कȧ िèथǓत मɅ आपूͪƣ[कƣा[ को आयुÈत उ×पाद ɮवारा उ×पाद Ĥपğ 1'E' मɅ

अनु£िÜत Ĥदान कȧ जायेगी तथा झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड ɮवारा इÛहɅ उ×पाद

Ĥपğ 1C गोदाम मɅ एक Ǔनधा[ǐरत जगह दȣ जायेगी। उ×पाद Ĥपğ 1‘E' के आपूǓत[कता[, संचयन गोदाम

के Ǔनधा[ǐरत èथल मɅ मǑदरा का संचयन कर सकɅ गे एवं वाͨणÏयकर ͪवभाग तथा उ×पाद ͪवभाग के

Ĥावधानɉ के तहत मǑदरा कȧ Billing झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड को करɅगे।

उ×पाद Ĥपğ 1‘E' के आपूǓत[कता[ अनु£िÜतधारȣ को मǑदरा संचयन से पूव[ Ǿ0 2/- ĤǓत पेटȣ

अनु£िÜत शुãक देय होगा, िजसका संĒहण झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के ɮवारा

करते हुए राÏय कोषागार मɅ जमा ͩकया जायेगा (संशोͬधत)।

(vi) खुदरा उ×पाद दुकानɉ मɅ मǑदरा कȧ आपूͪƣ[कƣा[ हेतु झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन

ͧलͧमटेड/ͪवभाग के पोट[ल के माÚयम से पारक Ǔनग[त करने हेतु खुदरा उ×पाद अनु£ाधाǐरयɉ ɮवारा

Indent लगाया जायेगा, िजसकȧ èवीकृǓत संबंͬधत सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद के ɮवारा

ऑनलाइन माÚयम से दȣ जायेगी। िजला के सहायक आयुÈत उ×पाद/ अधी¢क उ×पाद के ɮवारा िजला

अÛतग[त मǑदरा पǐरवहन हेतु अͬधकतम दो Ǒदन का समय पǐरवहन पारक मɅ Ǒदया जायेगा। ͩकसी

कारणवश दो Ǒदन के अंदर मǑदरा का उठाव नहȣं करने कȧ िèथǓत मɅ पǐरवहन पारक कȧ माÛयता

अवͬध को सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद ɮवारा ͪवèताǐरत ͩकया जा सकेगा (संशोͬधत) ।

8

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 29 अगèत, 2025

(vii) आपूͪƣ[कƣा[ एवं थोक ͪवĐेता अनु£िÜतधारȣ, वाͨणÏयकर ͪवभाग के Ĥावधानɉ के अनुसार

Ǔनधा[ǐरत मूãय वͬध[त कर (VAT) का भुगतान सुǓनिæचत करɅगे। मǑदरा आपूͪƣ[कƣा[ ɮवारा मǑदरा के

परेषण एवं संचयन के दौरान मǑदरा ͪवनçट होने पर उ×पाद कर/शुãक कȧ राͧश वापसी योÊय नहȣं

होगी (संशोͬधत) ।

(viii) कॉरपोरेशन/ͪवभाग के वेबसाइट पर ͪवकͧसत एवं Ĥयोग मɅ लायी जा रहȣ ͪवͧभÛन Ĥकार के

Ĥपğ एवं पंिजयɉ के अनुसार हȣ मǑदरा के èकÛध (Stock) का संधारण ͩकया जायेगा (संशोͬधत) ।

(ix) थोक अनु£ाधारȣ का लाभांश - भारत Ǔनͧम[त ͪवदेशी मǑदरा यथा ͪवèकȧ, ĦाÖडी, रम, जीन,

बीयर, वाईन, Low Strength Carbonated Alcohlic Beverage (LAB) यथा Ħीजर, ͪवदेश Ǔनͧम[त

ͪवदेशी शराब (मूल मɅ बोतलबंद) इ×याǑद के ͧलए JSBCL का लाभांश अनु£िÜत पǐरसर मɅ लɇͫडंग

मूãय का 4.5% तथा देशी/मसालेदार/Flavoured देशी मǑदरा कȧ थोक ǒबĐȧ के ͧलए थोक अनु£ाधारȣ

का लाभांश थोक अनु£िÜत पǐरसर मɅ लɇͫडंग मूãय का 3% Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाता है ।

झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड अथवा उनके Ĥाͬधकृत ĤǓतǓनͬध के

ɮवारा उÈत राͧश का उपयोग उ×पाद ͪवभागीय आधारभूत संरचना यथा केÛġȣय कमान एवं Ǔनयंğण

केÛġ कȧ èथापना, चेकपोèट, वाहन Đय, काया[लय Ǔनमा[ण, तकनीकȧ सहायता एजेÛसी का काया[लय

åयय, Digital Lock, GPS] IT आधारभूत संरचना, उ×पाद मुÉयालय Ǔनयंğण क¢ एवं उ×पाद

आसूचना संĒहण इ×याǑद को मजबूत करने मɅ खच[ कर सकता है (अंतःèथाͪपत) ।

(x)

झारखंड उ×पाद अͬधǓनयम, 1915 के तहत बनाये गये ͪवͧभÛन Ǔनयम एवं Ǔनग[त ͪवͧभÛन

आदेश/Ǔनदेशɉ मɅ आवंǑटत अÛय काय[, िजसके ͧलए झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड को

Ĥाͬधकृत ͩकया गया है, का Ǔनçपादन भी करना होगा (संशोͬधत) ।

(xi) खुदरा उ×पाद अनु£ाधाǐरयɉ के ɮवारा झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के गोदाम

से मǑदरा के Đय के उपराÛत मǑदरा आपूͪƣ[कƣा[ओं को देय राͧश का भुगतान झारखंड राÏय ǒबवरेजेज

कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के ɮवारा पाͯ¢क अवͬध मɅ ͩकया जायेगा (संशोͬधत) ।

नोट - Ǔनयम 9 एवं 10 के एकȧकृत ͩकये जाने के फलèवǾप पूव[ का Ǔनयम 10 ͪवलोͪपत

ͩकया गया ।

10.

ͪवलोͪपत

11.

झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड ɮवारा मǑदरा आपूͪƣ[ कȧ ĤͩĐया -

(i)

Ĥबंध Ǔनदेशक, झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड अथवा उनके ɮवारा Ĥाͬधकृत

पदाͬधकाǐरयɉ के ɮवारा OFS (Order for Supply) के Ǔनग[मन के संबंध मɅ आवæयक कार[वाई कȧ

जायेगी (संशोͬधत) ।

(ii)

उ×पाद Ĥपğ 1C गोदाम से तीन माह से अͬधक समय तक मǑदरा का उठाव न होने पर

झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड आपूͪƣ[कƣा[ओं पर झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन

ͧलͧमटेड के Ĥावधानɉ के अनुसार ĤǓत पेटȣ ͪवलंब शुãक (Demmurage Charges) कȧ वसूलȣ कर

सकेगा (संशोͬधत) ।

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 29 अगèत, 2025

9

(iii) ͪवलोͪपत

(iv) आपूͪƣ[कƣा[ से झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड ɮवारा उनके संचयन गोदाम

(वेयरहाउस) तक मǑदरा के पǐरवहन हेतु झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के पोट[ल के

माÚयम से पǐरवहन पारक उ×पाद ͪवभाग के स¢म पदाͬधकारȣ ɮवारा ͪवǑहत Ĥपğ मɅ Ǔनग[त ͩकया

जायेगा (संशोͬधत) ।

(v)

आपूͪƣ[कƣा[ ɮवारा Ĥेͪषत èकÛध का संचयन गोदाम के Ĥभारȣ उ×पाद पदाͬधकारȣ ɮवारा ͩकया

जायेगा। मǑदरा संचयन से संबंͬधत सभी वांǓछत Ĥͪविçटयाँ संबंͬधत पंिजयɉ/ऑनलाइन पंजी मɅ कȧ

जायेगी। झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) मɅ हȣ मǑदरा

संͬचत कȧ जायेगी (संशोͬधत) ।

(vi) ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ िजला से बाहर मǑदरा का èथानांतरण, अंतर गोदाम (वेयरहाउस) संचयन

Ĥबंध Ǔनदेशक, झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड से NOC ĤाÜत करने के उपरांत,

आयुÈत उ×पाद से अनुमोदन ĤाÜत कर, ͩकया जा सकेगा (संशोͬधत)।

(vii) JSBCL ɮवारा राÏय मɅ मांग के अनुǾप मǑदरा आपूͪƣ[ नहȣं ͩकये जाने कȧ िèथǓत मɅ,

संबंͬधत आपूͪƣ[कƣा[ के ऊपर उ×पाद कर मɅ हुई ¢Ǔत के समतुãय राͧश का अथ[दÖड Ĥबंध Ǔनदेशक,

झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड, राँची कȧ अनुशंसा पर, आयुÈत उ×पाद के ɮवारा

अͬधरोͪपत ͩकया जा सकेगा। मांग के अनुǾप वांǓछत मǑदरा कȧ आपूͪƣ[ हेतु झारखंड राÏय ǒबवरेजेज

कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के ɮवारा सभी मǑदरा आपूͪƣ[कƣा[ओं को ͧलͨखत Ǿप से 20 (बीस) Ǒदन पूव[

सूͬचत कर Ǒदया जायेगा (अंतःèथाͪपत) ।

12.

मǑदरा कȧ ¢Ǔत कȧ िèथǓत मɅ आपूͪƣ[कƣा[ कȧ देयता -

(i)

झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के गोदाम मɅ आपूǐरत मǑदरा के रखरखाव एवं

भंडारण कȧ िजàमेवारȣ झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड कȧ है। मǑदरा èकÛध के MIS

तथा मǑदरा के झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड गोदाम मɅ संचयन के उपरांत यǑद ͩकसी

Ĥकार कȧ ¢Ǔत होती है, उसके ͧलए यह िजàमेवारȣ झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड कȧ

होगी। मǑदरा के MIS से पूव[ सभी Ĥकार के Transportation आǑद से संबंͬधत ¢Ǔत के ͧलए

आपूͪƣ[कƣा[ िजàमेवार हɉगे। Ĥ×येक माह झारखंड राज्य ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के संचयन

गोदाम मɅ भंडाǐरत मǑदरा कȧ ¢Ǔत कȧ वाèतͪवक गणना िजला गोदाम Ĥभारȣ, ͫडपो Ĥबंधक, सहायक

आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद एवं आपूͪƣ[कƣा[ ɮवारा संयुÈत Ǿप से ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा तथा

¢ǓतĒèत बोतलɉ का पूरȣ तरह से ͪवनçट ͩकया जायेगा। ¢ǓतĒèत बोतलɉ का ͪवनçटȣकरण कȧ

कार[वाई का वीͫडयो ǐरकॉͫडंग ͩकया जायेगा एवं इसके CD/DVD/Pen Drive कȧ एक ĤǓत िजला

उ×पाद काया[लय तथा एक ĤǓत झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के पास सुरͯ¢त रखी

जायेगी। पǐरवहन ¢Ǔत/संचयन ¢Ǔत मɅ सिÛनǑहत मǑदरा कȧ माğा, गोदाम मɅ संͬचत èकÛध से घटा

Ǒदया जायेगा। झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड ɮवारा गोदामɉ मɅ संͬचत मǑदरा का बीमा

कराना आवæयक होगा ।

झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के ͫडपो Ĥबंधक के ɮवारा मǑदरा कȧ

¢Ǔत ͩकये जाने कȧ िèथǓत मɅ उÈत मǑदरा ¢Ǔत कȧ वसूलȣ ͫडपो Ĥबंधक से कȧ जायेगी (संशोͬधत) ।

10

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 29 अगèत, 2025

(ii)

झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के ɮवारा संचयन गोदाम मɅ Pre Duty Paid

मǑदरा के èकÛधɉ का हȣ संचयन ͩकया जायेगा (संशोͬधत) ।

13.

मǑदरा के थोक ǒबĐȧ के गोदाम के काय[ करने कȧ अवͬध- मǑदरा के थोक ǒबĐȧ कȧ गोदामɅ

पूवा[éन 09:00 बजे से राǒğ 07:00 बजे तक संचाͧलत कȧ जा सकɅ गी ।

14.

मǑदरा के थोक ǒबĐȧ के गोदामɉ को बंद करना (शुçक Ǒदवस)-

(i)

मǑदरा कȧ थोक ǒबĐȧ कȧ गोदामɅ 26 जनवरȣ, 15 अगस्त, 2 अÈटूबर, ͪवजयादशमी,

रामनवमी, होलȣ एवं मुहर[म पव[ के अवसर पर बंद रहɅगी। इसके अǓतǐरÈत िजला के उपायुÈत केवल

ͪवͬध åयवèथा कȧ समèया उ×पÛन होने पर अथवा Ǔनवा[चन काय[ इ×याǑद, के ͧलए यǑद आवæयक

समझɅ, तो आ×मभाǐरत आदेश पाǐरत कर मǑदरा कȧ थोक ǒबĐȧ कȧ गोदामɉ कȧ बंदȣ करा सकɅ गे।

इसके ͧलए अनु£ाधारȣ को ͩकसी Ĥकार कȧ ¢Ǔतपूͪƣ[ देय नहȣं होगी ।

(ii)

केवल ͪवͬध åयवèथा कȧ समèया उ×पÛन होने कȧ आशंका के आधार पर मǑदरा कȧ थोक

ǒबĐȧ कȧ गोदामɉ को बंद नहȣं कराया जायेगा ।

15.

JSBCL के संचयन गोदाम मɅ èटॉक रिजèटर का संधारण- ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͪवǑहत

Ĥपğ एवं JSBCL के पोट[ल मɅ ऑनलाइन संधाǐरत ͩकये जाने वाले पंिजयɉ मɅ अनु£ाधारȣ ĤǓतǑदन के

èटॉक का लेखा-जोखा Ǔनयͧमत Ǿप से संधाǐरत करेगा। भͪवçय मɅ ͪवभाग ɮवारा अनु£ाधारȣ को यह

Ǔनदेͧशत ͩकये जाने पर ͩक वह सूचना Ĥौɮयोͬगकȧ तकनीकɉ का उपयोग करते हुए ͪवǑहत ͪवͬध से

èटॉक का संधारण करɅ, तो ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथ से यह उसके ͧलए बाÚयकारȣ होगा ।

16.

आयुÈत उ×पाद ɮवारा यथाǓनदȶͧशत तकनीकȧ संयंğɉ एवं आधारभूत संरचनाओं कȧ èथापना -

संपूण[ झारखंड राÏय मɅ काय[रत झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के पास मौजूद èटॉक,

इसकȧ ǒबĐȧ इ×याǑद से संबंͬधत ͪववरणी केÛġȣय Ǿप मɅ ĤाÜत करने के ͧलए आयुÈत उ×पाद ɮवारा

Ǔनदेͧशत ͩकये जाने पर झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड संचयकƣा[, आपूͪƣ[कƣा[ एवं

ͪवǓनमा[ता/खुदरा अनु£ाधारȣ/होटल, रेèतरां, बार एवं Èलब के अनु£ाधारȣ Track & Trace

Technology, IP Based Electronic Boom Barrier, GPS Based Vehicle Tracking Device,

Digital Lock से संबंͬधत संयंğɉ एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने Ǔनजी खच[ पर èथाͪपत करेगा

एवं अवæय Ǿप से केÛġȣय कमान एवं Ǔनयंğण केÛġ के साथ connected रहेगा, Data Sharing

करेगा एवं इसे 24 घंटे चालू अवèथा मɅ रखेगा। इस काय[ के ͧलए झारखंड राÏय ǒबवरेजेज

कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड Technical Support Agency कȧ ǓनयुिÈत करेगा। इसके अǓतǐरÈत आयुÈत

उ×पाद ɮवारा इस संबंध मɅ समय-समय पर Ǒदये गये Ǔनदȶशɉ का अनुपालन बाÚयकारȣ होगा।

झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड, ͪवभाग ɮवारा Ǔनबंͬधत/अनुमोǑदत लेबलɉ

से ͧभÛन ĦाÖड कȧ मǑदरा कȧ थोक ǒबĐȧ नहȣं कर सकɅ गे। िजन ĦाÖड पर Excise Hologram नहȣं

ͬचपका हुआ हो, उसकȧ भी थोक ǒबĐȧ नहȣं कȧ जायेगी। झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन

ͧलͧमटेड, Expired Stock कȧ भी थोक ǒबĐȧ नहȣं करेगा (संशोͬधत) ।

17.

मǑदरा के थोक ǒबĐȧ के गोदामɉ का Ǔनरȣ¢ण - उ×पाद ͪवभाग के ĤमÖडलȣय उपायुÈत उ×पाद,

JSBCL के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) के वरȣय Ĥभार मɅ रहɅगे। साथ हȣ अवर Ǔनरȣ¢क उ×पाद से

अÛयून पदाͬधकारȣ उÈत गोदाम के Ĥभारȣ पदाͬधकारȣ (Bond Officer) के Ĥभार मɅ रहɅगे, िजनका

पदèथापन मुÉयालय èतर से आयुÈत उ×पाद के ɮवारा ͩकया जायेगा ।

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 29 अगèत, 2025

11

18.

मǑदरा के थोक ǒबĐȧ के गोदाम मɅ मौजूद èकÛध कȧ गुणवƣा कȧ जाँच- िजला के सहायक

आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद से अÛयून पदाͬधकारȣ ɮवारा आवæयकतानुसार मǑदरा के थोक ǒबĐȧ

के गोदाम मɅ मौजूद èकÛध कȧ गुणवƣा कȧ जाँच अनु£ाधारȣ के लागत पर करायी जा सकेगी। मǑदरा

के FSSAI मानकɉ के अनुǾप नहȣं होने पर थोक ͪवĐेता एवं उस ĦाÖड के आपूͪƣ[कƣा[ कàपनी के

उपर जाँचोपरांत Ǔनयमानुसार कानूनी कार[वाई कȧ जायेगी ।

19.

मǑदरा के ऊपर अͬधरोͪपत ͩकसी भी Ĥकार के शुãक/कर कȧ दर मɅ पǐरवत[न होने पर राजèव

पष[द कȧ अͬधसूचना संÉया 23-137-2 Ǒदनांक 29.04.1919 के Ǔनयम 147 के अनुǾप कार[वाई कȧ

जायेगी ।

20.

ͪवलोͪपत ।

21.

संचयकƣा[ गोदामɉ का èथानांतरण- JSBCL के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) के गोदामɉ के

संचालन के Đम मɅ आने वालȣ åयावहाǐरक कǑठनाईयɉ को Ǻिçटपथ रखते हुए थोक ǒबĐȧ

अनु£िÜतधारȣ के गोदाम के èथल èथानांतरण कȧ अनुमǓत आयुÈत उ×पाद के अनुमोदनोपरांत िजला

के उपायुÈत/समाहƣा[ ɮवारा दȣ जा सकती है ।

22.

मǑदरा के मानव उपभोग योÊय नहȣं रहने पर मǑदरा के Ǔनçपादन कȧ ĤͩĐया- आपूͪƣ[कƣा[

ɮवारा झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के संचयन गोदाम मɅ भंडाǐरत मǑदरा के मानव

उपभोग योÊय नहȣं होने अथवा ǒबĐȧ योÊय नहȣं रहने कȧ सूचना देते हुए इसे ͪवनçट करने का

अनुरोध संबंͬधत आपूͪƣ[कƣा[ ɮवारा िजला के सहायक आयुÈत उ×पाद/ अधी¢क उ×पाद के सम¢

ͩकया जायेगा। इनके ͪवनçटȣकरण कȧ कार[वाई सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद अथवा उनके

ĤǓतǓनͬध तथा झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के ĤǓतǓनͬध एवं मǑदरा आपूͪƣ[कƣा[ के

सम¢ कȧ जायेगी ।

रसायǓनक परȣ¢ण मɅ मǑदरा के मानव उपभोग योÊय नहȣं पाये जाने कȧ िèथǓत मɅ भी

सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद उÈत मǑदरा के ͪवनçटȣकरण कȧ कार[वाई करɅगे ।

उÈत मǑदरा के ͪवनçटȣकरण हेतु सहायक आयुÈत उ×पाद/अधी¢क उ×पाद ͪवनçटȣकरण

कȧ Ǔतͬथ एवं èथल का Ǔनधा[रण कर आपूͪƣ[कƣा[/Ĥाͬधकृत ĤǓतǓनͬध को उÈत Ǔतͬथ एवं èथल पर

उपिèथत होने कȧ सूचना दɅगे। आपूͪƣ[कƣा[ ĤǓतǓनͬध कȧ अनुपिèथǓत मɅ सहायक आयुÈत

उ×पाद/अधी¢क उ×पाद के ɮवारा एक बार èमाǐरत ͩकया जायेगा। तदुपरांत मǑदरा ͪवनçटȣकरण कȧ

कार[वाई कर दȣ जायेगी ।

ͪवनçटȣकरण के पæचात झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड अपने

èकÛध पंजी से ͪवनçटȣकृत मǑदरा कȧ माğा को घटा दɅगे। ͪवनçटȣकरण कȧ कार[वाई का वीͫडयो

ǐरकॉͫडंग ͩकया जायेगा एवं इसके CD/DVD/Pen Drive कȧ एक ĤǓत िजला उ×पाद काया[लय तथा

एक ĤǓत झारखंड राÏय ǒबवरेजेज कॉरपोरेशन ͧलͧमटेड के पास सुरͯ¢त रखी जायेगी ।

इस Ĥकार के मǑदरा ͪवनçटȣकरण कȧ िèथǓत मɅ आपूͪƣ[कƣा[ का ͩकसी Ĥकार कȧ

¢Ǔतपूͪƣ[ संबंधी दावा माÛय नहȣं होगा (संशोͬधत) ।

23.

Non-saleable/अǓनबंͬधत Stock कȧ वापसी/ͪवनçटȣकरण आयुÈत उ×पाद के Ǔनदेशानुसार कȧ

जा सकेगी ।

12

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 29 अगèत, 2025

24.

भूतपूव[ थोक ͪवĐेता अनु£ाधारȣ एवं ͪवतरकता अनु£ाधारȣ के èकÛध का Ǔनçपादन- झारखंड

उ×पाद अͬधǓनयम, 1915 (यथा संशोͬधत) के तहत वͨण[त सदèय, राजèव पष[द के अनुदेशɉ से

संबंͬधत कंͫडका 117 मɅ वͨण[त ĤͩĐया के अनुǾप कȧ जायेगी। परंतु, èकÛध èथानांतरण के कारण

भूतपूव[ थोक ͪवĐेता को केवल Đय मूãय (सभी Ĥकार के डयूटȣ/कर को छोड़कर) का भुगतान नये

अनु£ाधारȣ ɮवारा ͩकया जायेगा ।

ͪवतरकता अनु£ाधाǐरयɉ (19C/19E/19F) के गोदाम मɅ संͬचत èकÛध का èथानांतरण

नये थोक ͪवĐेता अनु£ाधारȣ के माÚयम से संचयनकƣा[ के गोदाम मɅ इस Ǔनयमावलȣ मɅ वͨण[त

Ĥावधानɉ के तहत ͩकया जा सकेगा। इस ͪवͬध से èकÛध के Ǔनçपादन हेतु आयुÈत उ×पाद ɮवारा

आवæयकतानुसार Ǔनदेश जारȣ ͩकये जा सकɅ गे ।

25.

अनु£िÜत का Ǔनलंबन, Ǔनरèतीकरण और शािèतयाँ -अनु£िÜत कȧ शƣाɍ तथा झारखंड उ×पाद

अͬधǓनयम, 1915 के तहत बने Ǔनयमɉ/आदेशɉ/Ǔनदेशɉ का अनुपालन नहȣं करने कȧ िèथǓत मɅ

Ǔनयमानुसार अनु£िÜत के Ǔनलंबन, Ǔनरèतीकरण एवं शािèत अͬधरोपण संबंधी कार[वाई कȧ जायेगी।

ͩकसी अǓनयͧमतता का शािèत Ǔनधा[ǐरत नहȣं हो, इस संबंध मɅ आयुÈत उ×पाद आͬथ[क दÖड लगाने

का Ǔनण[य ले सकɅ गे ।

26.

‘‘झारखंड मǑदरा का भंडारण एवं थोक ǒबĐȧ (संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ मɅ ĤयुÈत शÞद

अथवा Ǔनयम कȧ åयाÉया मɅ संशय होने पर इसे आयुÈत उ×पाद के सम¢ उपèथाͪपत ͩकया जायेगा।

इस संबंध मɅ आयुÈत उ×पाद का Ǔनण[य अंǓतम होगा। इस Ǔनयमावलȣ के सफलतापूव[क ͩĐयाÛवयन,

राजèव Ǒहत, ĤशासǓनक Ǒहत तथा åयावसाǓयक सुगमता हेतु आयुÈत उ×पाद Ǔनदȶश जारȣ करने एवं

Ǔनण[य लेने हेतु स¢म Ĥाͬधकार हɉगे ।

27.

इस Ǔनयमावलȣ के तहत अनु£िÜत ĤाÜत संचयकƣा[ एवं थोक ͪवĐेता (JSBCL), झारखंड

उ×पाद अͬधǓनयम, 1915, इस अͬधǓनयम के तहत बने Ǔनयमɉ, आदेशɉ, Ǔनदȶशɉ, पǐरपğɉ का

अनुपालन करने के ͧलए बाÚय हɉगे (संशोͬधत) ।

28.

Ǔनरसन-

(i)

सभी Ĥकार के मǑदरा कȧ थोक ǒबĐȧ एवं ͪवतरक से संबंͬधत, सभी पूव[ Ǔनग[त Ǔनयमावलȣ,

इस Ǔनयमावलȣ के तहत गोदामɉ का संचालन Ĥारàभ होने कȧ Ǔतͬथ से Ǔनरͧसत समझी जायɅगी,तथाͪप

ऐसे Ǔनरसन के होते हुए भी पूव[ मɅ ͧलये गये सभी Ǔनण[य इस Ǔनयमावलȣ के तहत समझे जायɅगे ।

(ii)

इस Ǔनयमावलȣ को पूण[ Ǿप से Ĥवृƣ करने के Ǔनͧमƣ आयुÈत उ×पाद, िजसे वे उͬचत समझे

Ǔनदेश/आदेश/Ĥपğ/ͪवǑहत फाम[ जारȣ कर सकɅ गे, परंतु ऐसा कोई Ǔनदेश/आदेश Ǔनग[त नहȣं ͩकया

जायेगा, जो इस Ǔनयमावलȣ के ͪवपरȣत हो।

झारखंड राÏयपाल के आदेश से,

अͧमताभ कौशल,

सरकार के सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 412 – 50