झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
21 भाġ, 1947 (श०)
संÉ या – 429 राँची, शुĐवार, 12 ͧसतàबर, 2025 (ई०)
राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग।
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अͬधसूचना
11 ͧसतàबर, 2025
संÉया-648/रा0,--
भूͧम अज[न, पुनवा[सन और पुनåय[वèथापन मɅ उͬचत ĤǓतकर और पारदͧश[ता अͬधकार
अͬधǓनयम, 2013 कȧ धारा-109 (प) सह पǑठत भारत के संͪवधान के अनुÍछेद 309 के परÛतुक
ɮवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड राÏयपाल एतɮ ɮवारा राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम
सुधार ͪवभाग के अधीन झारखÖड राÏय के भू-अज[न से Ĥभाͪवत/ͪवèथाͪपत पǐरवारɉ के सामािजक-
आͬथ[क सवȶ¢ण कराने के Ǔनͧमत झारखÖड राÏय ͪवèथापन एवं पुनवा[स आयोग (गठन, काय[ एवं
दाǓय×व) Ǔनयमावलȣ, 2025 गǑठत करते हɇ, जो Ǔनàनवत् है :-
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 12 ͧसतàबर, 2025
झारखÖड राÏय ͪवèथापन एवं पुनवा[स आयोग
(गठन, काय[ एवं दाǓय×व)
Ǔनयमावलȣ, 2025
1.
संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार एवं Ĥारàभ :-
(i)
यह Ǔनयमावलȣ ‘‘झारखÖड राÏय ͪवèथापन एवं पुनवा[स आयोग (गठन, काय[ एवं दाǓय×व)
Ǔनयमावलȣ, 2025‘‘ कहȣ जाएगी ।
(ii)
इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा ।
(iii)
यह Ǔनयमावलȣ अͬधसूचना Ǔनग[त होने कȧ Ǔतͬथ से Ĥवृत होगा ।
2.
पǐरभाषाएँ :-
इस Ǔनयमावलȣ मɅ जब तक कोई बात, ͪवषय या संदभ[ के ͪवǾɮध न होः-
(i)
‘‘Ǔनयमावलȣ से अͧभĤेत है ‘‘झारखÖड राÏय ͪवèथापन एवं पुनवा[स (गठन, काय[ एवं दाǓय×व)
Ǔनयमावलȣ, 2025‘‘ ।
(ii)
‘‘ͪवèथापन से अͧभĤेत है, झारखÖड राÏय अंतग[त ͩकसी पǐरयोजना/ उपĐम/उɮयोग/अÛय
लोक पǐरसिàपŸ◌ा Ǔनमा[ण आǑद के ͧलए अिज[त भूͧम के कारण ͪवèथाͪपत
åयिÈत/पǐरवार/समुदाय ।
(iii)
‘‘आयोग से अͧभĤेत है, Ǔनयमावलȣ के अंतग[त ͪवèथाͪपतɉ के सामािजक-आͬथ[क सवȶ¢ण के
ͧलए गǑठत झारखÖड राÏय ͪवèथापन एवं पुनवा[स आयोग ।
(iv) ‘‘सदèय से अͧभĤेत है, अÚय¢ सǑहत आयोग का कोई सदèय ।
(v)
‘‘ͪवǑहत से अͧभĤेत है, इस Ǔनयमावलȣ ɮवारा ͪवǑहत ।
(vi)
‘‘लोकसेवक से अͧभĤेत है, भारतीय Ûयाय संǑहता, 2023 कȧ धारा-2 (28) मɅ यथापǐरभाͪषत।
3.
उɮदेæय :-
(i)
भू-अज[न
के
फलèवǾप
ͪवèथाͪपत
åयिÈत/पǐरवार/समुदायɉ
का
सामािजक-आͬथ[क
अÚययन/सवȶ¢ण करना ।
(ii)
सामािजक-आͬथ[क Ǿप से ͪपछड़े (Vulnerable) åयिÈत/पǐरवार/समुदाय एवं ¢े
़
ğɉ
कȧ पहचान
करना एवं इनके पुनवा[स हेतु सुझाव देना ।
(iii)
अनुसंधान एवं योजना बनाने के ͧलए सरकारȣ संèथाओं को आँकड़े (Data) उपलÞध कराना।
(iv)
ͪवèथापन एवं पुनवा[सन के दौरान अनुĮवण एवं पय[वे¢ण हेतु सरकारȣ संèथाओं को सहयोग
Ĥदान करना ।
(v)
सरकार को पुनवा[स योजनाओं के ͩĐयाÛवयन एवं उÛमुखीकरण हेतु सुझाव देना ताͩक
ͪवèथाͪपतɉ को बेहतर पुनवा[स एवं मुआवजा भुगतान ͩकया जा सके ।
(vi)
ͪवèथाͪपत पǐरवार के अͬधकार एवं उनके Ǒहतɉ कȧ र¢ा करना ।
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 12 ͧसतàबर, 2025
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अÚयाय-2
4.
ͪवèथाͪपतɉ के ͧलए झारखÖड राÏय ͪवèथापन एवं पुनवा[स आयोग का गठनः-
(i)
राÏय सरकार Ǔनयमावलȣ के अधीन Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए सɋपे गये कृ×यɉ के
Ǔनçपादन हेतु झारखÖड राÏय ͪवèथापन एवं पुनवा[स आयोग का गठन तीन वषɟ के ͧलए करेगी ।
(ii)
आयोग मɅ Ǔनàनͧलͨखत सदèय राÏय सरकार ɮवारा मनोनीत हɉगे :-
(a)
अÚय¢ – i. ऐसे åयिÈत िजÛहɅ सामुदाǓयक ͪवकास काय[Đमɉ/ͪवèथापन एवं पुनवा[स के
¢ेğ मɅ Ûयूनतम 10 वषɟ का काय[ अनुभव हो।
(b) दो सदèय - i. ĤशासǓनक अनुभव रखनेवाले संयुÈत सͬचव से अÛयून èतर के
सेवाǓनवृत पदाͬधकारȣ, जो संबंͬधत ¢ेğ मɅ सरकारȣ काय[ का अनुभव रखता हो ।
ii. सेवाǓनवृत िजला एवं सğ Ûयायाधीश ।
अथवा
अͬधवÈता जो भारत का नागǐरक हो, Ûयूनतम आयु 40 वष[ हो, ͩकसी माÛयता ĤाÜत
ͪवæवͪवɮयालय से ͪवͬध èनातक (LLB) ͫडĒी धारȣ हो, अͬधवÈता अͬधǓनयम, 1961
के अधीन Ǔनबंͬधत हो तथा बार कॉउिÛसल के अधीन Ûयूनतम 10 (दस) वष[ का
काया[नुभव हो ।
(c) आमंǒğत सदèय- आयोग यǑद आवæयक समझे तो अͬधकतम 03 आमंǒğत सदèय के Ǿप
मɅ िजसमɅ èथानीय पुǾष/मǑहला (SC/ST/OBC) को नाͧमत ͩकया जा सकेगा, जो अवैतǓनक
हɉगे ।
(d) संबंͬधत/पुनवा[स Ĥभाͪवत िजला के उपायुÈत, िजला पǐरषद अÚय¢, पुनवा[स Ĥभाͪवत ĤखÖडɉ
के ĤखÖड Ĥमुख एवं सामािजक पारàपǐरक Ēाम Ĥधान, मानकȧ तथा मुÖडा (जो भी लागू हो)
सदèय हɉगे ।
(e) सदèय सͬचव - सरकार के उप सͬचव/उप Ǔनदेशक से अÛयून èतर के राजèव, Ǔनबंधन एवं
भूͧम सुधार ͪवभाग के पदाͬधकारȣ िजसे ͪवèथापन, भू-अज[न अͬधǓनयम कȧ जानकारȣ हो ।
5.
अÚय¢ तथा सदèयɉ का काय[काल एवं सेवा शतɏ :-
(i)
आयोग के अÚय¢ अथवा सदèय का काय[काल अͬधकतम 03 वषɟ का होगा ।
(ii)
आयोग के अÚय¢ अथवा सदèय एक माह कȧ पूव[ सूचना देते हुए अपने पद से इèतीफा दे
सकते हɇ, जो ͩक राÏय सरकार ɮवारा èवीकृत होने कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावी होगा ।
(iii)
राÏय सरकार अÚय¢ अथवा ͩकसी भी सदèय को नैसͬग[क Ûयाय के ͧसɮधांत का पालन करते
हुए पद ͪवमुÈत कर सकती है यǑद वह åयिÈत अनुÛपोͪषत Ǒदवाͧलया हो गया हो या नैǓतक
ħçटता से संबंͬधत ͩकसी अपराध मɅ दोष ͧसɮध हुआ हो या काय[ करने मɅ मानͧसक अथवा
शारȣǐरक Ǿप से अ¢म हो गया हो या पद कȧ ĤǓतçठा को कलंͩकत करने वाले ͩकसी कृ×य मɅ
शाͧमल रहा हो या उसका उस पद पर बने रहना जनǑहत मɅ ना हो ।
(iv)
उÈत ǐरिÈत नये मनोनयन से भरȣ जायेगी ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 12 ͧसतàबर, 2025
(v)
अÚय¢ तथा सदèयɉ को देय वेतन एवं भƣे तथा अÛय सेवा शतɏ वहȣ हɉगी जैसा ͩक इस
Ǔनयमावलȣ अÛतग[त Ǔनयम 12(ii) (a) के अधीन Ǔनͧम[त ͪवǓनयमावलȣ मɅ ͪवǑहत ͩकया
जायेगा ।
6.
आयोग के पदाͬधकारȣ तथा अÛय कम[चारȣ :-
(i)
राÏय सरकार आयोग के काय[कलापɉ के Ĥभावशालȣ Ǔनçपादन के ͧलये वैसे पदाͬधकाǐरयɉ तथा
कͧम[यɉ, जो आवæयक हो, कȧ सेवाएँ आयोग को उपलÞध कराएगी ।
(ii)
आयोग को देय भƣे एवं वाहन आǑद राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ǔनयमɉ के अधीन देय
होगा ।
(iii)
आयोग के ͧलए काया[लय एवं संबंͬधत åयय कȧ åयवèथा राÏय सरकार ɮवारा कȧ जाएगी ।
7.
आयोग ɮवारा ͪवǓनयͧमत कȧ जानेवालȣ ĤͩĐया :-
(i)
आयोग कȧ बैठक आवæयकतानुसार ऐसे समय तथा èथान पर होगी, जैसा ͩक अÚय¢ उͬचत
समझɅ।
(ii)
आयोग अपनी सामािजक-आͬथ[क सवȶ¢ण से संबंͬधत ĤͩĐया èवयं Ǔनधा[ǐरत करेगा।
(iii)
आयोग के आदेश/Ǔनण[य/सुझाव सदèय सͬचव ɮवारा हèता¢र उपराÛत Ǔनग[त ͩकए जाऐंगे।
अÚयाय-3
8.
आयोग के काय[/दाǓय×व :-
(i)
राÏय के अंतग[त ͩकसी भी पǐरयोजना हेतु अिज[त भूͧम के कारण ͪवèथाͪपत हुए
åयिÈत/पǐरवार/समुदाय का सामािजक-आͬथ[क सवȶ¢ण कराया जाना तथा पुनवा[स हेतु समुͬचत
सुझाव देना िजसके तहत Ǔनàनांͩकत काय[ ͩकये जायɅगे -
(क)
ͪवèथाͪपत पǐरवार के अͬधकार एवं उनके Ǒहतɉ कȧ र¢ा ।
(ख)
ͪवèथाͪपत पǐरवार के åयिÈतयɉ को रोजगार एवं आय संबंधी सूचना का संĒहण ।
(ग)
ͪवèथाͪपत पǐरवार के आवासन एवं जीवन èतर का आकलन ।
(घ)
ͪवèथाͪपत पǐरवार के सदèयɉ के èवाèØय एवं Ǒदåयांगता संबंधी आंकडɉ का संĒहण ।
(ङ)
ͪवèथाͪपत पǐरवार के सदèयɉ के ͧश¢ा एवं सा¢रता कȧ िèथǓत का आकलन ।
(च)
ͪवèथाͪपत पǐरवार के सामािजक एवं सांèकृǓतक पृçठभूͧम संबंधी सूचना का संĒहण ।
(छ)
ͪवèथाͪपत पǐरवार को Ĥदƣ सेवाओं (Services) एवं सुͪवधाओं (Amenities) यथा-जल
आपूͪƣ[, èवÍछता, ͪवɮयुत आपूͪƣ[ आǑद कȧ िèथǓत का आकलन करना इ×याǑद ।
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 12 ͧसतàबर, 2025
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(ii)
आयोग कȧ बैठक Ǔनयͧमत अंतराल पर कȧ जाएगी।
(iii)
यथा आवæयक ͪवèथाͪपतɉ का सामािजक - आͬथ[क सवȶ¢ण कर अपना सुझाव सरकार को
देना।
(iv) समय-समय पर राÏय सरकार ɮवारा सɋपे गये अÛय काय[ एवं दाǓय×व ।
(v)
सामािजक-आͬथ[क सवȶ¢ण को सुǺढ़ करने के उɮदेæय से अÛय ǒबÛदुओं िजÛहɅ सवȶ¢ण मɅ
शाͧमल ͩकया जाना आयोग को उͬचत/आवæयक Ĥतीत होता हो, उन ǒबÛदुओं पर
ͪवचारण/सवȶ¢ण आयोग ɮवारा ͩकया जाएगा। आयोग सवȶ¢ण ͪवͬध, आँकड़ɉ का संĒहण,
ͪवæलेषण एवं ĤǓतवेदन तैयार करने हेतु ͪवͬध/ĤͩĐया èवयं Ǔनधा[ǐरत कर सकेगा ।
अÚयाय-4
ͪवƣ, लेखा एवं अंके¢ण
9.
राÏय सरकार ɮवारा अनुदान :-
(i)
राÏय सरकार अनुदान के Ǿप मɅ आयोग को उतनी राͧश देगी िजतनी वह इस Ǔनयमावलȣ से
Ĥवृत काय[/दाǓय×व Ǔनव[हन हेतु उपयोग करने के ͧलए उͬचत समझे ।
(ii)
आयोग इस Ǔनयमावलȣ के अधीन सɋपे गये कायाɍ के Ǔनçपादन के ͧलए अनुमोǑदत राͧश खच[
कर सकेगा, जैसा वह उͬचत समझे और उपरोÈत राͧश के åयय से संबंͬधत लेखा का संधारण
Ǔनयम-10 (प) के आलोक मɅ सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मांग पğ/Ĥपğ के अनुǾप ͩकया जायेगा।
(iii)
राÏय सरकार ɮवारा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत ͪवƣीय Ĥावधानɉ का अ¢रशः अनुपालन ͩकया
जायेगा ।
10.
लेखा तथा अंके¢ण :-
(i)
आयोग ɮवारा सरकार के ͪवƣीय Ĥावधानɉ के अनुǾप लेखा का संधारण ͩकया जायेगा।
(ii)
आयोग के लेखा का अंके¢ण महालेखाकार, झारखÖड ɮवारा, ऐसे अंतराल जो उनके ɮवारा
ͪवǓनǑद[çट ͩकया जाए, पर ͩकया जाएगा तथा ऐसे अंके¢ण मɅ हुआ कोई åयय आयोग ɮवारा
वहन ͩकया जाएगा ।
(iii)
आयोग के लेखा के अंके¢ण के संदभ[ मɅ महालेखाकार तथा उनके ɮवारा ǓनयुÈत ͩकसी åयिÈत
को इस Ǔनयमावलȣ के अधीन वे हȣ अͬधकार और ͪवशेषाͬधकार तथा Ĥाͬधकार रहɅगे जो
महालेखाकार, झारखÖड को सामाÛयतः सरकारȣ लेखा के अंके¢ण के Đम मɅ ĤाÜत है ।
11. वाͪष[क ĤǓतवेदन :-
आयोग Ĥ×येक ͪवƣीय वष[ के ͧलए अɮयतन Ĥपğ मɅ तथा ऐसे समय पर, जो ͪवǑहत ͩकया
जाय, अपना वाͪष[क ĤǓतवेदन तैयार करेगा, िजसमɅ ͪवƣीय वष[ के दौरान उसके काय[कलापɉ कȧ पूरȣ
ͪववरणी रहेगी। इसकȧ एक ĤǓत राÏय सरकार को अǓनवाय[तः उपलÞध करायी़ जाएगी ।
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अÚयाय-5
Ĥकȧण[
12. Ǔनयमावलȣ बनाने कȧ शिÈत :-
(i)
राÏय सरकार राजपğ मɅ अͬधसूचना Ĥकाशन ɮवारा इस Ǔनयमावलȣ के उपबंधɉ के काया[Ûवयन
के ͧलए ͪवǓनयम बना सकेगी ।
(ii)
राÏय सरकार ͪवशेष Ǿप से और पूव[वतȸ शिÈतयɉ कȧ åयापकता पर ĤǓतकूल असर डाले ǒबना
ऐसी ͪवǓनयमावलȣ बनाकर Ǔनàनͧलͨखत सभी या ͩकसी मामले के संबंध मɅ उपबंध कर
सकेगी, यथाः-
(a)
अÚय¢ एवं सदèयɉ का वेतन एवं भƣे तथा सेवा कȧ अÛय शतɏ तथा बंधेज ।
(b)
वह Ĥपğ तथा समय िजसमɅ वाͪष[क ĤǓतवेदन तैयार ͩकया जायेगा।
(c)
ऐसा कोई अÛय ͪवषय, िजसके होने कȧ अपे¢ा हो या जो ͪवǑहत ͩकया गया हो ।
(d)
काय[ एवं दाǓय×व का Ǔनधा[रण ।
13. कǑठनाइयɉ के Ǔनराकरण कȧ शिÈत :-
यǑद इस Ǔनयमावलȣ के उपबंधɉ को Ĥभावी करने मɅ कोई कǑठनाई उ×पÛन हो तो राÏय
सरकार राजपğ मɅ Ĥकाͧशत अपने आदेश ɮवारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस Ǔनयमावलȣ
के उपबंधɉ से असंगत न हो और जो कǑठनाइयɉ के Ǔनराकरण के ͧलए आवæयक या समीचीन
Ĥतीत हो ।
14.
लोकसेवक :-
आयोग के अÚय¢ एवं सदèय भारतीय Ûयाय संǑहता, 2023 कȧ धारा-2(28) मɅ यथा
पǐरभाͪषत लोक सेवक समझे जायɅगे ।
15. आयोग ɮवारा Ǒदये गये सुझाव राÏय सरकार पर बाÚयकारȣ नहȣं हɉगे ।
16. Ǔनयंğण :-
झारखÖड राÏय ͪवèथापन एवं पुनवा[स आयोग पर राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग
का पूण[ ĤशासǓनक Ǔनयंğण होगा ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
चÛġशेखर,
सरकार के सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 429 – 50