झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
17 आिæवन, 1947 (श०)
संÉ या – 462 राँची, गुǽवार, 9 अÈटूबर, 2025 (ई०)
Ēामीण ͪवकास ͪवभाग
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संकãप
7 अÈटूबर, 2025
£ापांक: 1-05 (DRDA)/2013, खÖड-1-3700—
ͪवषयः- W.P. (s) No. 6042/2015 एवं अÛय संलÊन वादɉ मɅ Ǒदनांक-19.05.2023 को
पाǐरत Ûयायादेश के अनुपालन मɅ राÏय के समेͩकत Ēामीण ͪवकास काय[Đम योजना अंतग[त मǑहला
Ĥसार पदाͬधकारȣ के पदɉ पर काय[रत एवं सेवाǓनवृत कͧम[यɉ के समायोजन तथा सेवाÛत लाभ कȧ
èवीकृǓत के संबंध मɅ ।
मǑहला Ĥसार पदाͬधकाǐरयɉ ɮवारा समायोजन हेतु माननीय उÍच Ûयायालय मɅ दायर वाद संÉया-
W.P. (s) No. 6042/2015 एवं अÛय संलÊन वादɉ मɅ Ǒदनांक-19.05.2023 को Ûयायादेश पाǐरत
ͩकया गया है, िजसका अवतरण Ǔनàनवत हैः-
57. Accordingly, the impugned Office Order No.21 dated 03.02.2011 as well as the impugned Letter
No. 1845 dated 16.05.2018 both issued by the Principal Secretary, Rural Development Department,
Ranchi are set-aside to the extent they have held and consequently they are not entitled to other service
benefits such as ACP, MACP, pensionary benefits, etc. to enable the Principal Secretary, Rural
Development Department, Ranchi to take a fresh decision in accordance with law taking into
consideration the issues raised by the petitioners as recorded above and also in the light of the
observations made by this Court in this judgment.
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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 9 अÈटूबर, 2025
58. The authorized one or two representatives of the petitioners shall approach the Principal Secretary,
Rural Development Department, Ranchi on 03.07.2023 by filing a detailed common representation
alongwith a copy of this order. Upon filing of such representation, the Principal Secretary, Rural
Development Department, Ranchi will look into the grievance of the petitioners and fix a date of
hearing and pass an appropriate reasoned order after granting an opportunity of hearing to the
authorized representative by 14.08.2023. The reasoned order be also communicated to the petitioners
through email as well as speed post at the address which may be mentioned in the representation itself.
59. So far as the various judgments which has been relied upon by the parties are concerned, they are
not being specifically dealt with in this judgment in view of the fact that fresh order is required to be
passed by the aforesaid authority who has to record findings on facts. In such circumstances, it will be
open to the authority to consider the judgments which may be relied upon by the parties. If required,
the Principal Secretary, Rural Development Department, Ranchi may also depute an Advocate from
the government side for assistance who may also be heard while passing the fresh order in terms of
this judgment.
60. With the aforesaid observations and directions, all these writ petitions are disposed of.
61. Pending Interlocutory Applications, if any, are closed.
ĤखÖड Ĥशासन योजना के अंतग[त काय[रत मǑहला Ĥसार पदाͬधकाǐरयɉ के संदभ[
मɅ वèतुिèथǓत Ǔनàनवत हैः-
1. ĤखÖड Ĥशासन योजना के अंतग[त 194 अèथायी पदɉ के ͪवǾɮध झारखÖड राÏय मɅ वत[मान मɅ
11 मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ (अपुनरȣͯ¢त वेतनमानः-9300-34800, Ēेड पे-4200) िजलाÛतग[त
ĤखÖड èतर पर काय[रत हɇ तथा 116 सेवाǓनवृƣ हो चुकȧ हɇ। अͬधकांश मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ
20 वषȾ से अͬधक अवͬध से काय[रत है ।
2. भारत सरकार, Ēामीण पुनǓन[मा[ण मंğालय, नई Ǒदãलȣ के पğांक-M-11012/7/80-IRD-III
Ǒदनांक-27.02.1981 के ɮवारा ĤखÖड èतर पर Ĥशासन को सुǺढ़ करने हेतु Ĥसार पदाͬधकारȣ
(उɮयोग एवं वाͨणÏय), Ĥसार पदाͬधकारȣ (मǑहला काय[Đम), जनसेवक आǑद पद के सृजन हेतु Ǒदये
गये Ǔनदेश के आलोक मɅ Ēामीण ͪवकास ͪवभाग, ǒबहार, पटना के पğांक-4452 Ǒदनांक-11.05.1983
एवं पğांक-12294 Ǒदनांक-29.12.1983 के ɮवारा समेͩकत Ēामीण ͪवकास काय[Đम के सफल
काया[Ûवयन हेतु 587 मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ के पद का सृजन ͩकया गया। मǑहला Ĥसार
पदाͬधकाǐरयɉ
कȧ
ǓनयुिÈत
Ēामीण
ͪवकास
ͪवभाग,
ǒबहार,
पटना
के
पğांक-12294
Ǒदनांक-29.12.1983 ɮवारा Ǔनदेͧशत Ĥावधान के अंतग[त ͪवͬधवत ͪव£ाͪपत कर ĤमÖडलȣय आयुÈत
कȧ अÚय¢ता मɅ गǑठत सͧमǓत के ɮवारा हुई है। ये पद अèथायी ĤकृǓत के हɇ और इनका
समय-समय पर अवͬध ͪवèतार ͩकया जाता रहा है। इन पदɉ पर होने वाले èथापना åयय का भार
Ĥारàभ मɅ केÛġ सरकार एवं राÏय सरकार ɮवारा 50:50 के अनुपात मɅ वहन ͩकया गया ।
3. Ēामीण ͪवकास ͪवभाग, ǒबहार, पटना के पğांक-3401 Ǒदनांक-10.04.1987 के अनुसार मǑहला
Ĥसार पदाͬधकारȣ का पद ĤखÖड èथापना मɅ èवीकृत सरकारȣ पद है। अͪवभािजत ǒबहार के
पğांक-645 Ǒदनांक-15.01.1988 के अनुसार मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ अͧभकरण के कम[चारȣ नहȣं हɇ
तथा ǒबहार सरकार के कम[चाǐरयɉ को अनुमाÛय सभी सुͪवधाएं मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ के पद पर
ǓनयुÈत कम[चाǐरयɉ को अनुमाÛय है ।
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4. पǐरयोजना Ǔनदेशक, Ēामीण ͪवकास ͪवभाग, ǒबहार, पटना के पğांक-450 Ǒदनांक-14.06.1988
ɮवारा Ĥबंध Ǔनदेशक को सूͬचत ͩकया गया ͩक राÏय सरकार ɮवारा èवीकृत पदɉ के ͪवǾɮध काय[रत
मǑहला Ĥसार पदाͬधकाǐरयɉ के माğ वेतन का भुगतान DRDA ɮवारा ͩकया जायेगा ।
5. मǑहला Ĥसार पदाͬधकाǐरयɉ कȧ ǓनयुिÈत संबंधी पğ उपायुÈत, साहेबगंज का पğांक-605
Ǒदनांक-02.07.1988 उपायुÈत, देवघर का आदेश संÉया-65 सहपǑठत £ापांक-414 Ǒदनांक-
15.06.1988 उपायुÈत, गोɬडा का आदेश £ापांक-652 Ǒदनांक-29.08.1988 मɅ अंͩकत ͩकया गया है
ͩक मǑहला Ĥसार पदाͬधकाǐरयɉ के पद राÏय सरकार ɮवारा èवीकृत पद है तथा इन पदɉ हेतु सरकारȣ
सेवकɉ को अनुमाÛय सभी सुͪवधाएँ/लाभ अनुमाÛय होगा ।
6. Ēामीण ͪवकास ͪवभाग, ǒबहार, पटना के पğांक-2121 Ǒदनांक-30.09.1988 ɮवारा èपçट ͩकया
गया ͩक DRDA के अÛतग[त सृिजत पदɉ मɅ मǑहला Ĥसार पदाͬधकाǐरयɉ के पद शाͧमल नहȣ हɇ।
कालाÛतर मɅ Ēामीण ͪवकास ͪवभाग के पğांक-6050 Ǒदनांक 23.07.1993 ɮवारा पुनः èपçट ͩकया
गया ͩक मǑहला Ĥसार पदाͬधकाǐरयɉ के पद राÏय सरकार ɮवारा सृिजत/èवीकृत है ।
7. Ēामीण ͪवकास ͪवभाग के पğांक-4585 Ǒदनांक-03.06.1998 ɮवारा Ǔनण[य ͧलया गया ͩक
पğांक-645 Ǒदनांक-15.01.1988 िजसमɅ यह उãलेͨखत है ͩक ’’मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ अͧभकरण के
कम[चारȣ नहȣं हɇ तथा ǒबहार सरकार के कम[चाǐरयɉ अनुमाÛय सभी सुͪवधाएं मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ
के पद पर ǓनयुÈत कम[चाǐरयɉ को अनुमाÛय है।’’ को त×काल Ĥभाव से ͪवलोͪपत ͩकया जाता है एवं
तदनुसार मǑहला Ĥसार पदाͬधकाǐरयɉ के पद DRDA के अंतग[त हɉगे तथा DRDA ͪवǓनयमन से
संचाͧलत होगी ।
8. Ēामीण ͪवकास ͪवभाग के पğांक-4585 Ǒदनांक-03.06.1998 ɮवारा ͧलये गये Ǔनण[य को माननीय
पटना उÍच Ûयायालय मɅ दायर C.W.J.C. No-5577/1998 मɅ I.A. No-7639/1998 के माÚयम से
चुनौती दȣ गई, िजसे Ǒदनांक 15.09.1998 को पाǐरत आदेश मɅ अनुमǓत देते हुए आदेश Ǒदया गया
ͩक वादȣगण के वेतन का भुगतान पूव[ कȧ भाँǓत ͩकया जाता रहेगा ।
9. भारत सरकार के िजला Ēामीण ͪवकास अͧभकरण कȧ माग[दͧश[का-2002 कȧ किÖडका 3.2 के
आलोक मɅ Ǒदनांक-01.04.1999 से समेͩकत Ēामीण ͪवकास काय[Đम (I.R.D.P) के अÛतग[त ǓनयुÈत
मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ के वेतनाǑद के åयय के भार का वहन राÏय सरकार पर आ गया है तथा
इस Ĥकार इनके पूरे वेतनाǑद के åयय भार का वहन राÏय सरकार ɮवारा ͩकया जाता है ।
10. राÏय पुनग[ठन के फलèवǾप झारखÖड राÏय को 194 मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ के पद ĤाÜत हɇ।
काय[रत बल के आधार पर मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ का ĤǓतवष[ अवͬध ͪवèतार ͩकया जाता रहा है।
ͪवभागीय पğांक- 22/èवी0 Ǒदनांक- 20.05.2021 के ɮवारा ͪवƣीय वष[ 2021-22 मɅ इन पदɉ पर
काय[रत कͧम[यɉ के वेतनाǑद भुगतान हेतु माँग संo-42 Ēामीण ͪवकास ͪवभाग (Ēामीण ͪवकास
Ĥभाग)-मुÉय शीष[ 2501-Ēामीण ͪवकास के ͧलए ͪवशेष काय[Đम-उप मुÉय शीष[-06- èवरोजगार
काय[Đम-लघु शीष[-796-जनजातीय ¢ेğ उपयोजना/101-èवण[ जयÛती Ēाम èवरोजगार योजना-उप
शीष[-13-ĤखÖड Ĥशासन-उप योजना शीष[-ĤखÖड Ĥशासन-ͪवèतृत शीष[-03 ĤशासǓनक åयय-22- अÛय
ĤशासǓनक åयय मɅ उपबंͬधत राͧश के åयय कȧ èवीकृǓत दȣ गयी है ।
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11. माननीय उÍच Ûयायालय, झारखÖड, राँची मɅ दायर वाद संÉया- C.W.J.C.&2028/1998 (R),
Ǔनशा ͧसÛहा बनाम राÏय सरकार मɅ Ǒदनांक-20.09.2006 को पाǐरत आदेश के ɮवारा मǑहला Ĥसार
पदाͬधकारȣ को सरकारȣ सेवक का दजा[ देने से संबंͬधत Ǔनण[य लेने हेतु Ǔनदेश Ǒदया गया:- "The
respondents will take a policy decision as to whether Lady Extension Officer is a
Government Servant or not. After taking such decision, they will also take the
decision whether the services of the Lady Extension Officer is required or not. The
respondents will take such decisions and pass necessary orders, based on such
decisions, within four months from the date receipt of the representation of the
petitioners." इस मामले मɅ सàयक ͪवचारोपरांत ͪवभागीय काया[लय आदेश सं0-21 सह पǑठत
£ापांक-646 Ǒदनांक-03.02.2011 के अनुसार इन कͧम[यɉ को सरकारȣ सेवक का दजा[ ĤाÜत नहȣं है ।
12. उÈत Ǔनग[त काया[लय आदेश संÉया-21, Ǒदनांक-03.02.2011 के ͪवǾɮध कǓतपय कͧम[यɉ ɮवारा
समय-समय पर माननीय उÍच Ûयायालय, राँची मɅ कई वाद दायर ͩकया गया है, जो Ǔनàन है:-
W.P. (s) No. 6631/2010 Èलारा टेटे बनाम् राÏय सरकार ।
W.P. (s) No. 443/2011 कुनुल आईÛद बनाम् राÏय सरकार ।
W.P. (s) No. 6226/2011 माला घोष बनाम् राÏय सरकार ।
W.P. (s) No. 2008/2011 कंचन Įीवाèतव बनाम् राÏय सरकार ।
W.P. (s) No. 1227/2011 मंजू रानी Ĥसाद बनाम् राÏय सरकार ।
W.P. (s) No. 3417/2015 शͧश Ĥभा बनाम् राÏय सरकार ।
W.P. (s) No. 6042/2015 मंजुला पाͧलत व अÛय बनाम् राÏय सरकार ।
W.P. (s) No. 42/2016 अनीता कुमारȣ व अÛय बनाम् राÏय सरकार ।
W.P. (s) No. 2838/2016 ĐेसेिÛसया बेक बनाम् राÏय सरकार ।
W.P. (s) No. 418/2016 ममता ͧसÛहा बनाम् राÏय सरकार ।
W.P. (s) No. 772/2017 ऊषा रानी बनाम् राÏय सरकार ।
W.P. (s) No. 2763/2017 नूतन बाला बनाम् राÏय सरकार ।
W.P. (s) No. 6508/2017 डॉ0 आरती कुमारȣ बनाम् राÏय सरकार ।
W.P. (s) No. 7284/2017 अच[ना कुमारȣ व अÛय बनाम् राÏय सरकार ।
इसी Đम मɅ W.P (s) No.-1227/2011 Įीमती मंजू रानी Ĥसाद व अÛय बनाम् राÏय
सरकार तथा सàबɮध वाद मɅ Ǒदनांक-17.08.2017 को माननीय उÍच Ûयायालय, राँची ɮवारा पाǐरत
अंतǐरम आदेश का अवतरण Ǔनàन Ǿपेण हैः-
"It is the prayer of the petitioners to regularize their services and confirm them and treat
them as a Government servant and give them all benefits what has been given to the Govt. servant.
It has also been brought to the notice that similarly situated persons i.e. Extension Officers and VLW's
have been treated as Govt. servant. The petitioners have been discriminated. In the welfare State can
the lady Extension Officers be discriminated as their counter-parts have already been regularized and
confirmed? Let State Govt. come out with a definite policy decision as what are the service
conditions of these present petitioners whether the States Government is going to take a policy
decision regarding their regularization and confirmation as a Govt. servant as it has been done in the
case of the similarly situated persons in the State of Bihar and also in the case of the Village Level
Workers and the Extension Officer in the State of Jharkhand.
Let the State Govt. come out with a specific affidavit regarding aforesaid observations."
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उÈत के संबंध मɅ ͪवभागीय संकãप-सह-£ापांक-1845 Ǒदनांक-16.05.2018 ɮवारा मǑहला
Ĥसार पदाͬधकारȣ के सेवा शत[ का Ǔनधा[रण ͩकया गया है, िजसके अनुसार ͪवभागीय काया[लय आदेश
संÉया-21 Ǒदनांक-03.02.2011 के ɮवारा ͧलये गये Ǔनण[य ͩक मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ सरकारȣ
सेवक नहȣं हɇ, के आलोक मɅ इन पदɉ पर काय[रत कͧम[यɉ कȧ सेवा शƣ[ Ǔनàन Ǿपेण Ǔनधा[रण कȧ
गई हैः-
क) चूँͩक ये पद ĤखÖड Ĥशासन सुǺढ़ȣकरण योजना अÛतग[त सृिजत है, अतः इन पदɉ का अवͬध
ͪवèतार आवæयकतानुसार ĤǓतवष[ ͩकया जायेगा। साथ हȣ इन पदɉ पर काय[रत कͧम[यɉ कȧ सेवा का
अवͬध ͪवèतार, इनकȧ सेवा संतोषĤद पाये जाने पर 60 वष[ कȧ आयु तक ĤǓतवष[ ͩकया जा सकेगा ।
ख) मǑहला Ĥसार पदाͬधकाǐरयɉ को सरकारȣ कͧम[यɉ के समतुãय मँहगाई भƣा, ͬचͩक×सा भƣा,
मकान ͩकराया भƣा, वाͪष[क वेतन वृɮͬध तथा पǐरवहन भƣा अनुमाÛय होगा ।
ग) इÛहɅ Ēुप बीमा, G.P.F/C.P.F का लाभ भी देय होगा ।
घ) इÛहɅ माğ आकिèमक अवकाश तथा ͪवशेष अवकाश अनुमाÛय होगा ।
ड.) इÛहɅ पɅशन, उपादान, उपािज[त अवकाश, èथानाÛतरण अनुदान अनुमाÛय नहȣं होगा ।
च) इÛहɅ सुǓनिæचत वृͪƣ उÛनयन योजना (A.C.P) तथा संशोͬधत सुǓनिæचत वृͪƣ उÛनयन योजना
(M.A.C.P) का लाभ अनुमाÛय नहȣं होगा ।
छ) साँतवा वेतन पुनरȣ¢ण के संबंध मɅ माननीय उÍच Ûयायालय, राँची ɮवारा Ǒदनांक-
08.11.2017 तथा 14.12.2017 को पाǐरत अंतǐरम आदेश के आलोक मɅ Status Quo लागू रहेगा,
परÛतु यह अंǓतम Ûयायादेश से Ĥभाͪवत होगा ।
ज) सरकारȣ Ǔनयमɉ के तहत इनके ͪवǾɮध अनुशासना×मक कार[वाई कȧ जायेगी ।
13. मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ को सरकारȣ सेवक का दजा[ Ǒदये जाने के संबंध मɅ दायर एक अÛय
W.P. (S) No- 7284 of 2014 (Archana Sinha& Ors. Vs. State of Jharkhand & Ors.) मɅ
Ǒदनांक- 20.02.2020 को पाǐरत Ûयायादेश का मुÉय अवतरण Ǔनàनवत हैः-
"4. Be that as it may, without entering into the merits of the case, I hereby direct the
respondent-authorities to verify the factual aspect/issue involved in the present writ petition
vis. a vis. factual aspects/issue involved in W.P. (S) No- 5074 of 2015 (Anil Kumar & Ors. Vs.
State of Jharkhand & Ors.) and if the facts/ issues involved in the present writ petition is
found to be similar to the writ petition mentioned above, the same benefits may be extended
to the present writ petitioners also, in accordance with law, within a period of six weeks from
the date for receipt/production of a copy of this order.
5. With the aforesaid observations, this writ petition stands disposed of."
14. ͪवभागीय संकãप £ापांक-958 Ǒदनांक-17.02.2011 ɮवारा राÏय के िजला Ēामीण ͪवकास
अͧभकरणɉ के अÛतग[त काय[रत 70 Ĥसार पदाͬधकारȣ (उɮयोग एवं वाͨणÏय) तथा 18 सांिÉयकȧ
अÛवेषक को Đमशः पंचायती राज ͪवभाग, झारखÖड के Ǔनयंğणाधीन सृिजत एवं ǐरÈत पद पंचायत
राज पदाͬधकारȣ (Ēाम पंचायत पय[वे¢क) तथा योजना एवं ͪवकास ͪवभाग, झारखÖड के Ǔनयंğणाधीन
सृिजत एवं ǐरÈत पद कनीय सांिÉयकȧ पय[वे¢क के पद के ͪवǾɮध समायोिजत ͩकया गया है। यह
समायोजन झारखÖड सेवा संǑहता के Ǔनयम-58 के तहत Ĥभावी है। अतः इÛहɅ समायोजन कȧ Ǔतͬथ से
सरकारȣ सेवक माना गया है तथा नई पɅशन योजना का लाभ Ǒदया गया है ।
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15. मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ को सरकारȣ सेवक का दजा[ सǑहत सभी सुͪवधा Ĥदान करने से संबंͬधत
झारखÖड राÏय अराजपǒğत कम[चारȣ महासंघ ɮवारा समय-समय पर कई अßयावेदन/ मांग पğ Ǒदया
गया है ।
16. लàबी सेवा अवͬध तक काय[रत रहने के उपरांत èथायी सरकारȣ सेवक का दजा[ ĤाÜत नहȣं होने
के फलèवǾप इन कͧम[यɉ को ͩकसी अÛय èथायी सेवा मɅ Ĥवेश कȧ उĨ नहȣं रह गई है। सेवाÛत लाभ
भुगतेय नहȣं होने के कारण उĨ के अंǓतम पड़ाव मɅ इनके जीͪवकोपाज[न कȧ समèया उ×पÛन हो
सकती है, जो सरकार के मǑहला सशिÈतकरण नीǓतयɉ के अनुकूल नहȣं है ।
17. वƣ[मान मɅ ¢ेğीय èतर पर मǑहला सशिÈतकरण काय[Đम एवं अÛय योजनाओं के काया[Ûवयन मɅ
Ēामीण एवं शहरȣ मǑहलाओं के साथ सामंजèय èथाͪपत करने मɅ मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ ɮवारा
योगदान Ǒदया जाता है। अतः वƣ[मान मɅ ͪवͧभÛन योजनाओं का लाभ Ēामीण एवं शहरȣ मǑहलाओं के
बीच पहुँचाने के ͧलए इनकȧ उपयोͬगता अभी भी बनी हुई है ।
18. ǒबहार सरकार के अͬधसूचना संÉया-15735 Ǒदनांक-05.12.2008 ɮवारा मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ
संवग[ Ǔनयमावलȣ, 2008 का गठन ͩकया गया है परÛतु राÏय गठन के उपराÛत झारखÖड सरकार
ɮवारा इस संवग[ हेतु Ǔनयमावलȣ का गठन नहȣं ͩकया गया है, झारखÖड राÏय अÛतग[त (राÏय गठन
कȧ Ǔतͬथ से) मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ के पद पर कोई नई ǓनयुिÈत नहȣं हुई है तथा ĤखÖड Ĥसार
पदाͬधकारȣ का संवग[ एक dying cadre है। ǒबहार सरकार के £ापांक-6479 Ǒदनांक-27.07.2009
ɮवारा Ǔनण[य लेते हुए अͬधसूͬचत ͩकया गया है ͩक मǑहला Ĥसार पदाͬधकाǐरयɉ ɮवारा िजला Ēामीण
ͪवकास अͧभकरण मɅ Ǒदए गए योगदान कȧ Ǔतͬथ से हȣ इÛहɅ सरकारȣ सेवक माना गया है ।
19. झारखÖड मɅ काय[रत मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ को समायोजन कȧ Ǔतͬथ से सरकारȣ सेवक का
लाभ Ǒदये जाने पर सेवाǓनवृͪƣ उपराÛत अåयवǿत उपािज[त अवकाश तथा उपादान के Ǿप मɅ लगभग
Đमशः 1,48,86,026.00/- (एक करोड़ अड़तालȣस लाख Ǔछयासी हजार छबीस) Ǿपये तथा
2,53,07,825.00/- (दो करोड़ Ǔतरपन लाख सात हजार आठ सौ पÍचीस) Ǿपये का åयय भार राÏय
सरकार के ऊपर आयेगा और सेवाǓनवृƣ हो चुकȧ मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ को अåयवǿत उपािज[त
अवकाश तथा उपादान Ǒदए जाने पर 7,13,63,680.00/- Ǿपये (सात करोड़ तेरह लाख तीरसठ हजार
छह सौ अèसी) का åयय भार आएगा। चूंͩक इन कͧम[यɉ को वƣ[मान मɅ सरकारȣ सेवक के समǾप
वेतन एवं भƣा का लाभ Ǒदया जा रहा है । अतः वेतन मद मɅ राÏय सरकार के ऊपर अǓतǐरÈत åयय
बोझ नहȣं आयेगा ।
20. उपयु[Èत वͨण[त पǐरĤेêय तथा माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा ͪवͧभÛन वादɉ मɅ
समेͩकत Ǿप से Ǒदनांक-19.05.2023 को पाǐरत Ûयायादेश के अनुपालन मɅ Ǔनàनवत Ǔनण[य ͧलये
जाते हɇ-
(i) राÏय ͪवभाजन के उपराÛत झारखÖड राÏय को ĤाÜत कुल-194 मǑहला Ĥसार पदाͬधकाǐरयɉ के
पदɉ के ͪवǾɮध पूव[ मɅ काय[रत एवं समय-समय पर सेवाǓनवृत मǑहला Ĥसार पदाͬधकाǐरयɉ को, उनके
िजला Ēामीण ͪवकास अͧभकरण मɅ Ǒदए गए योगदान कȧ Ǔतͬथ से सरकारȣ सेवक के अनुǾप सभी
अनुमाÛय सुͪवधाएँ/लाभ (सेवाÛत लाभ सǑहत) ĤाÜत हɉगे ।
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 9 अÈटूबर, 2025
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(ii) उÈत के मɮदेनजर ĤखÖड Ĥशासन योजना अÛतग[त योजना मद मɅ कुल-194 सृिजत पदɉ के
ͪवǾɮध पूव[ मɅ काय[रत एवं समय-समय पर सेवाǓनवृत मǑहला Ĥसार पदाͬधकाǐरयɉ तथा वत[मान मɅ
काय[रत 11 मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ के पदɉ का èथापना मद-2515 अÛय Ēाम ͪवकास काय[Đम-
लघु शीष[- 102 सामुदाǓयक ͪवकास-उपशीष[-10-उƣर ĤĐम 2 Ĥखंड के अÛतग[त èथानाÛतरण करते
हुए मǑहला Ĥसार पदाͬधकाǐरयɉ का समायोजन इस शत[ के साथ ͩकया जाता है ͩक इनकȧ
सेवाǓनवृͪƣ/मृ×यु के पæचात् ये पद èवतः समाÜत हो जायɅगे। भͪवçय मɅ इन पदɉ पर कोई नई
ǓनयुिÈत (अनुकàपा सǑहत) नहȣं कȧ जायेगी ।
(iii) समायोजन के पæचात् मǑहला Ĥसार पदाͬधकारȣ के पूव[ अवͬध का बकाया वेतनाǑद का भुगतान
èथापना åयय मुÉय शीष[- 2515 से ͩकया जायेगा ।
(iv) उपयु[Èत पर èवीकृǓत के फलèवǾप Ēामीण ͪवकास ͪवभाग, झारखÖड, राँची का का०आ०सं०-21
सहपǑठत £ापांक- 646 Ǒदनांक-03.02.2011 तथा संकãप £ापांक- 1845 Ǒद0-16.05.2018 को एतɮ
ɮवारा ͪवलोͪपत ͩकया जाता है ।
(v) समायोजन के पæचात् मǑहला Ĥसार पदाͬधकाǐरयɉ के पदɉ पर ĤशासǓनक Ǔनयğंण Ēामीण ͪवकास
ͪवभाग, झारखÖड को होगा तथा ये पद राÏय èतरȣय हɉगे ।
(vi) माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत Ûयायादेश के अनुपालनाथ[ ͧलए जा रहे इस
Ǔनण[य को भͪवçय मɅ ͩकसी भी पǐरिèथǓत मɅ पूवȾदाहरण नहȣं माना जाएगा तथा भͪवçय मɅ इस
Ǔनण[य के उपरांत राÏय अÛतग[त ͩकसी भी सेवा अथवा संवग[ ɮवारा ͩकए गए माँग पर ͪवचार नहȣं
ͩकया जाएगा ।
21. Ĥèताव पर मंǒğपǐरषɮ कȧ èवीकृǓत ͪवभागीय संलेख £ापांक-2171 Ǒदनांक-13.06.2025 मɅ
सिÛनǑहत Ĥèताव मंǒğपǐरषद कȧ बैठक Ǒदनांक-24.09.2025 के बैठक के मद संÉया-17 मɅ दȣ
गयी है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
के० ĮीǓनवासन,
सरकार के सͬचव ।
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अधी¢
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 462 – 50