झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
24 भाġ, 1947 (श०)
संÉ या – 436 राँची, सोमवार, 15 ͧसतàबर, 2025 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।
--------
संकãप
20 अगèत, 2025
संÉया-5/आरोप-1-139/2014
का०-
4963--Įी
चÛġशेखर
ͧसंह,
सेवाǓनवृƣ
झा०Ĥ०से०
(कोǑट Đमांक-176/03, गृह िजला-देवघर), त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, सोनवषा[, सहरसा के
ͪवǽɮध आपराͬधक षडयंğ कर धोखाधड़ी पूव[क जालȣ कागजात तैयार कर राçĚȣय Ēामीण Ǔनयोजन
काय[Đम के अÛतग[त ͪवͧभÛन योजनाओं मɅ ͪवƣीय अǓनयͧमतता बरतने तथा अपने पद का दुǾपयोग
कर अͧभकƣा[ को नाजायज आͬथ[क लाभ पहुँचाने के आरोप मɅ Įी ͧसंह एवं अÛय के ͪवǾɮध
Ǔनगरानी थाना काÖड संÉया-48/92, धारा 420/468/469/477(ए)/120(बी)/109 भा० द० ͪव० एवं धारा
5(2) पǑठत धारा 5(1)(डी) ħçटाचार Ǔनवारण अͬधǓनयम 1947 पǐरवǓत[त धारा 13(2) सह पǑठत
धारा 13(1)(डी) ħ०Ǔन०अͬध० 1988 दज[ कȧ गयी ।
2. उÈत (Ǔनगरानी थाना कांड सं०-48/92) कांड मɅ ͪवͬध (Ûयाय) ͪवभाग, ǒबहार के आदेश
सं०-1839/जे०, Ǒदनांक-28.05.2002 ɮवारा Įी ͧसंह के ͪवǾɮध अͧभयोजन èवीकृǓत Ĥदान कȧ गयी
एवं माननीय ͪवशेष Ûयायाधीश (Ǔनगरानी), पटना के Ûयायालय मɅ आरोप पğ सं०-05/2002, Ǒदनांक
06.07.2002 समͪप[त ͩकया गया ।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 15 ͧसतàबर, 2025
3. पुͧलस अधी¢क, Ǔनगरानी अÛवेषण Þयूरो, ǒबहार, पटना के पğांक-751, Ǒदनांक
27.08.2014 ɮवारा Ǔनगरानी थाना काÖड संÉया-48/92 मɅ माननीय ͪवशेष Ûयायालय Ǔनगरानी,
पटना ɮवारा Ǒदनांक 30.03.2013 को पǐरत आदेश कȧ ĤǓत उपलÞध कराई गई। पाǐरत Ûयायादेश का
operative part Ǔनàनवत् है:-
"Considering the above facts and circumstances of the case and
submissions made on behalf of the parties, convicts namely 1. Chandra Shekhar
Singh, 2. Umesh Prasad Singh, 3. Uma Shankar Yadav, 4. Manohar Prasad Gupta
and 5. Bageshwari Prasad Singh each of the convicts are hereby sentenced to
undergo Rigorous Imprisonment for a period of one (1) year under section 120-B
I.P.C.. They are hereby further sentenced to undergo for a period of two (2) years
Rigorous Imprisonment U/S 420/34 I.P.C.. They are hereby further sentenced to
undergo Rigorous Imprisonment for a period of 3 (three) years U/S 468 I.P.C.. They
all are hereby further sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of 3
(three) years U/S 477-A I.P.C.. They all are hereby further sentenced to undergo
Rigorous Imprisonment for a period of (two) 2 years and a fine of Rs. 1000/- (Rs.
One thousand) each only U/S 201 I.P.C. and in default of payment of fine three (3)
months Rigorous Imprisonment. They are hereby further sentenced to undergo
Rigorous Imprisonment for a period of 2 (two) years U/S 5(2) of Prevention of
Corruption Act, 1947 corresponding to Section 13(2) of Prevention of Corruption Act,
1988. All the sentences shall run concurrently. The period already undergone as
under trial prisoners shall be set off from the period of sentences passed today
under the provision of Section 428 Cr. P.C.”
4. Ǔनगरानी थाना कांड सं0-48/92 मɅ माननीय ͪवशेष Ûयायाधीश Ǔनगरानी, पटना के
Ûयायालय ɮवारा Įी ͧसंह को दिÖडत ͩकये जाने के कारण इनके ͪवǾɮध झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ
के Ǔनयम-43(क) के अंतग[त उनकȧ समूची पɅशन पर रोक के Ĥèताͪवत दÖड पर ͪवभागीय पğांक-
5927, Ǒदनांक 24.07.2019 ɮवारा Įी ͧसंह से कारण पृÍछा कȧ माँग कȧ गयी। इसके अनुपालन मɅ
Įी ͧसंह के पğ, Ǒदनांक 06.09.2019 ɮवारा कारण पृÍछा का जवाब समͪप[त ͩकया गया।
5. Įी ͧसंह ɮवारा समͪप[त कारण पृÍछा के समी¢ोपरांत, ͪवभागीय संकãप सं०- 8874,
Ǒदनांक 06.11.2019 ɮवारा उनके ͪवǾɮध झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(क) के अंतग[त
उनकȧ समूची पɅशन पर रोक का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया गया।
6. उÈत अͬधरोͪपत दÖड के ͪवǾɮध Įी ͧसंह ɮवारा माननीय उÍच Ûयायालय मɅ ǐरट
याͬचका सं०-W.P.(S) No. 7281/2019 दायर ͩकया गया, िजसमɅ माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा
Ǒदनांक 19.06.2023 को पाǐरत Ûयायादेश मɅ Įी ͧसंह के ͪवǾɮध ͪवभागीय संकãप सं0-8874,
Ǒदनांक 06.11.2019 ɮवारा झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(क) के तहत् अͬधरोͪपत
आजीवन पɅशन के रोक के दÖड को रɮद कर Ǒदया गया। आदेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है-
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 15 ͧसतàबर, 2025
3
"In the case in hand, it is evident that the impugned resolution,
withholding the entire pension of the petitioner, has been issued invoking the power
under rule 43(a) of the Rules, 2000 on the ground of passing of the judgment of
conviction and order of sentence in Vigilance P.S. Case No. 48 of 1992 which has
instituted during the service period of the petitioner and, therefore, the same will be
treated as his past conduct and not future conduct while receiving pension.
In view of the aforesaid discussions, the impugned resolution as contained
in memo no. 8874 dated 6th November, 2019 (Annexure-6) issued under the
signature of the respondent no. 2 by the order of the Hon'ble Governor, Jharkhand
cannot be sustained in laws and the same is hereby quashed.
The respondent- State is, however, at liberty to take appropriate recourse
against the petitioner, if the same is permissible under law.
The writ petition is accordingly allowed."
7. उÈत पाǐरत Ûयायादेश के आलोक मɅ आरोपी पदाͬधकारȣ Įी ͧसंह, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से० के
ͪवǾɮध झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(बी) के तहत् पुनः नये सीरे से ͪवभागीय काय[वाहȣ
Ĥारंभ करने के ǒबÛदु पर ͪवͬध ͪवभाग, झारखÖड के माÚयम से ͪवɮवान महाͬधवÈता का परामश[
ĤाÜत ͩकया गया है।
8. ǐरट याͬचका सं०-W.P.(S) No.7281/2019 मɅ माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक
19.06.2023 को पाǐरत Ûयायादेश एवं संबंͬधत मामले मɅ ͪवɮवान महाͬधवÈता से ĤाÜत परामश[ के
आलोक मɅ ͪवभागीय संकãप सं०- 6029, Ǒदनांक 27.10.2023 ɮवारा Įी ͧसंह के ͪवǽɮध ͪवभागीय
संकãप सं०-8874, Ǒदनांक 06.11.2019 ɮवारा झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(क) के तहत
अͬधरोͪपत आजीवन पɅशन रोकने से संबंͬधत दÖडादेश को रɮद ͩकया गया तथा ͪवभागीय पğांक-
6030, Ǒदनांक 27.10.2023 ɮवारा नये ͧसरे से झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के तहत्
उनकȧ समूची पɅशन आजीवन रोकने के ǒबÛदु पर कारण पृÍछा कȧ माँग कȧ गयी ।
9. उÈत के अनुपालन मɅ Įी ͧसंह के पğ, Ǒदनांक 15.04.2024 ɮवारा कारण पृÍछा का
उƣर समͪप[त ͩकया गया। आरोपी पदाͬधकारȣ Įी ͧसंह ɮवारा Ĥèतुत कारण पृçछा मɅ मुÉय Ǿप से
ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ͩक Ǔनगरानी थाना काÖड संÉया-48/92 मɅ दोष ͧसɮͬध के आधार पर झारखÖड
पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के तहत् पɅशन कटौती का दÖड गलत है एवं माननीय सवȾÍच
Ûयायालय एवं माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा ͪवͧभÛन वादɉ मɅ पाǐरत Ûयाय Ǔनण[य के आलोक मɅ
झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के तहत् कोई आदेश पाǐरत नहȣं कȧ जा सकती है।
कारण पृÍछा Ǒदनांक 25.10.2023 घǑटत घटना के 4 वष[ से अͬधक अवͬध के बाद Ǔनग[त कȧ गई
है। जब ये सेवा मɅ थे, तब इनके ͪवǽɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत नहȣं कȧ गई थी।
4
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 15 ͧसतàबर, 2025
10. Įी ͧसंह ɮवारा समͪप[त कारण पृÍछा कȧ समी¢ा कȧ गई। समी¢ा मɅ पाया गया ͩक
Ǔनगरानी थाना काÖड संÉया-48/92 मɅ माननीय ͪवशेष Ûयायालय Ǔनगरानी, पटना मɅ आरोप पğ सं0-
5/2002, Ǒदनांक 06.07.2002 समͪप[त कȧ गई, जब Įी ͧसंह सरकारȣ सेवा मɅ थे तथा उÈत कांड मɅ
इनको दोषी पाते हुए सĮम कारावास एवं आͬथ[क दÖड अͬधरोͪपत कȧ गई, अत: पɅशन Ǔनयमावलȣ के
Ǔनयम- 43(ख) के èपçटȣकरण (ख)(i) के तहत् कार[वाई Ǔनयमानुकूल है। साथ हȣ, ͪवɮवान
महाͬधवÈता ɮवारा भी पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के अÛतग[त कार[वाई हेतु परामश[ दȣ गई
है, िजसके पæचात् हȣ उनसे पुनः नये ͧसरे से कारण पृÍछा Ǔनग[त कȧ गई है। Įी ͧसंह ɮवारा माननीय
पटना उÍच Ûयायालय मɅ दायर Cr. Appeal (SJ) No. 334 of 2013 मɅ अभी तक माननीय ͪवशेष
Ûयायालय Ǔनगरानी, पटना ɮवारा पाǐरत दÖडादेश को खाǐरज नहȣं कȧ गई है।
11. समी¢ोपरांत, Įी ͧसंह ɮवारा समͪप[त कारण पृÍछा को अèवीकार करते हुए उनके ͪवǾɮध
झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के तहत् उनकȧ समूची पɅशन आजीवन रोकने का दÖड
अͬधरोͪपत करने का Ǔनण[य माननीय मुÉयमंğी ɮवारा ͧलया गया।
12. उÈत Ǔनण[य के आलोक मɅ ͪवभागीय पğांक-3942, Ǒदनांक 12.06.2024 एवं अÛय èमार
पğɉ ɮवारा Įी ͧसंह के ͪवǾɮध झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के तहत् उनकȧ समूची
पɅशन आजीवन रोकने का दÖड अͬधरोͪपत करने पर झारखÖड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमǓत कȧ
माँग कȧ गई। झारखÖड लोक सेवा आयोग, राँची के पğांक-1837, Ǒदनांक 29.07.2025 ɮवारा Įी
ͧसंह के ͪवǾɮध झारखÖड पɅशन Ǔनगमावलȣ के Ǔनयम- 43(ख) के तहत् उनकȧ समूची पɅशन आजीवन
रोकने का दÖड अͬधरोपण पर सहमǓत Ĥदान कȧ गई है।
अतः समी¢ोपरांत, Įी चÛġशेखर ͧसंह, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक- 176/03, गृह
िजला देवघर), त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, सोनवषा[, सहरसा के ͪवǾɮध झारखÖड पɅशन
Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के तहत् उनकȧ समूची पɅशन आजीवन रोकने का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया
जाता है।
आदेश :- आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ
Ĥकाͧशत ͩकया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įी चÛġशेखर ͧसंह, सेवाǓनवृƣ एवं अÛय
संबंͬधत को दȣ जाय।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
अनल Ĥतीक ͧमंज,
सरकार के संयुÈत सͬचव ।
---------
अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġ
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 436 – 50