झारखण्ड गजट
असाधारण अंक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
7 काशतिक, 1947 (ि०)
संख् या – 483 रााँची, बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025 (ई०)
नगर ववकास एवं आवास ववभाग
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अशधसूचना
16 अक्टूबर, 2025
विषयः नगरपाविका वनिााचन (आम) में वपछड़े िगों के विए आरक्षण वनर्ाारण हेतु Dedicated
Commission (वपछड़े िगों के विए राज्य आयोग, झारखण्ड) से प्राप्त अनुशंसा एिं वपछड़े िगों
के आरक्षण का प्रवतशतता वनर्ाारण तथा झारखण्ड नगरपाविका वनिााचन एिं चुनाि यावचका
वनयमाििी, 2012 में संशोर्न की स्वीकृवत के संबंर् में।
संशचका सं०-08/चुनाव-02/2025 न0वव0आ0-3416--झारखण्ड राज्य के शनमनांककत 48
नगरपाशिकाओं (नगर शनगम/नगर पररषद वगि-क/नगर पररषद वगि-ख/नगर पंचायत) में शनवािचन कायि
समपन्न कराया जाना प्रस्ताववत है :
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नगर वनगम
(कुि-09)
नगर पररषद् िगा-क
(कुि-01)
नगर पररषद् िगा-ख
(कुि-19)
नगर पंचायत
(कुि-19)
1.देवघर नगर ननगम।
2.धनबाद नगर ननगम।
3.चास नगर ननगम।
4.मेनदनीनगर नगर ननगम।
5.हजारीबाग नगर ननगम।
6.नगररडीह नगर ननगम।
7.रााँची नगर ननगम।
8.आनदत्यपुर नगर ननगम।
9. मानगो नगर ननगम।
1.रामगढ़ नगर पररषद (वगग-
क)।
1.नवश्रामपुर नगर पररषद (वगग-ख)।
2.झुमरीनिलैया नगर पररषद (वगग-ख)।
3.चक्रधरपुर नगर पररषद (वगग-ख)।
4.गढ़वा नगर पररषद (वगग-ख)।
5.चिरा नगर पररषद (वगग-ख)।
6.मधुपुर नगर पररषद (वगग-ख)।
7.गोड्डा नगर पररषद (वगग-ख)।
8.साहेबगंज नगर पररषद (वगग-ख)।
9.पाकुड़ नगर पररषद (वगग-ख)।
10.दुमका नगर पररषद (वगग-ख)।
11.नमनहजाम नगर पररषद (वगग-ख)।
12.नचरकुण्डा नगर पररषद (वगग-ख)।
13.फुसरो नगर पररषद (वगग-ख)।
14.लोहरदगा नगर पररषद (वगग-ख)।
15.गुमला नगर पररषद (वगग-ख),
16.नसमडेगा नगर पररषद (वगग-ख)।
17.चाईबासा नगर पररषद (वगग-ख)।
18.कपाली नगर पररषद (वगग-ख)।
19.जुगसलाई नगर पररषद (वगग-ख)।
1.श्रीबंशीधरनगर नगर पंचायि।
2.हुसैनाबाद नगर पंचायि।
3.छिरपुर नगर पंचायि।
4.लािेहार नगर पंचायि।
5.डोमचांच नगर पंचायि।
6.बरहरवा नगर पंचायि।
7.राजमहल नगर पंचायि।
8.बासुकीनाथ नगर पंचायि।
9.जामिाड़ा नगर पंचायि।
10.ख ाँटी नगर पंचायि।
11.बुण्ड नगर पंचायि।
12.सरायकेला नगर पंचायि।
13.मंनझआंव नगर पंचायि।
14.कोडरमा नगर पंचायि।
15.हररहरगंज नगर पंचायि।
16.बड़की सरैया नगर पंचायि।
17.धनवार नगर पंचायि।
18.महागामा नगर पंचायि।
19.चाकुनलया नगर पंचायि।
उक्त आलोक में मई, 2020 में समाप्त हो रहे 8 नगरपानलकाओं यथा-देवघर नगर ननगम, धनबाद नगर
ननगम, चास नगर ननगम, नवश्रामपुर नगर पररषद (वगग-ख), झुमरीनिलैया नगर पररषद (वगग-ख), चक्रधरपुर नगर
पररषद (वगग-ख), मंनझआंव नगर पंचायि एवं कोडरमा नगर पंचायि िथा नवगनिि 4 नगरपानलकाओं यथा-
हररहरगंज नगर पंचायि, बड़की सरैया नगर पंचायि, धनवार नगर पंचायि एवं महागामा नगर पंचायि में
नगरपानलका ननवागचन की प्रनक्रया प्रारम्भ की गई परन्तु कोनवड-19 के दृनिगि आम ननवागचन सम्पन्न नहीं कराया
जा सका। कई ननकायों में अप्रैल, 2023 में कायगकाल समाप्त हो चुका है। फलस्वरूप विगमान में पहली बार एक
साथ राज्यान्तगगि सभी 48 नगरपानलकाओं में नगरपानलका ननवागचन का कायग सम्पन्न कराया जाना है ।
भारि के संनवधान के अनुच्छेद-243T, झारखण्ड नगरपानलका अनधननयम, 2011 की धारा-16 एवं 27 िथा
झारखण्ड नगरपानलका ननवागचन एवं चुनाव यानचका ननयमावली, 2012 के सुसंगि प्रावधानों के अनुसार अनुस नचि
जानि, अनुस नचि जनजानि एवं नपछड़े वगों के नलए पररषद (वाडग पाषगद्) िथा महापौर अथवा अध्यक्ष के नलए
क्रमशः स्थान िथा पद का आरक्षण कुल नमलाकर पचास प्रनिशि की अनधसीमा के अंदर होगी। ननयमावली के
प्रावधानों के अनुसार अनुस नचि जानियों एवं अनुस नचि जनजानियों के नलए स्थानों/पदों के आरक्षण के पश्चाि
शेष बचे स्थानों/पदों में पचास प्रनिशि की अनधसीमा के अंिगगि शेष स्थानों/पदों को नपछड़े वगों के नलए
आरनक्षि नकये जाने का प्रावधान है ।
2.
इस क्रम में Writ Petition (Civil) no. 980 of 2019 नवकास कृष्णराव गवली बनाम महारािर राज्य एवं अन्य
में माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा नदनांक-04.03.2021 को ननम्न न्यायादेश पाररि नकया गया:-
Be that as it may, it is indisputable that the triple test/conditions required to be complied
by the State before reserving seats in the local bodies for OBCs has not been done so far. To wit,
(1) to set up a dedicated Commission to conduct contemporaneous rigorous empirical inquiry
into the nature and implications of the backwardness qua local bodies, within the State; (2) to
specify the proportion of reservation required to be provisioned local body wise in light of
recommendations of the Commission, so as not to fall foul of overbreadth; and (3) in any case
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such reservation shall not exceed aggregate of 50 per cent of the total seats reserved in favour
of SCs/STs/OBCs taken together. In a given local body, the space for providing such reservation
in favour of OBCs may be available at the time of issuing election programme (notifications).
However, that could be notified only upon fulfilling the aforementioned pre-conditions.
Admittedly, the first step of establishing dedicated Commission to undertake rigorous empirical
inquiry itself remains a mirage. Differently, it will not be open to respondents to justify the put it
reservation for OBCs without fulfilling the triple test, referred to above.
पाररि न्याय-ननणगय के आलोक एवं अनुपालन में राज्य के नगर ननकायों में नपछड़े वगों को आरक्षण
नदये जाने की पात्रिा की समीक्षा करने के उद्देश्ों हेिु नगर नवकास एवं आवास नवभाग, झारखण्ड की
अनधस चना सं०-2508 नदनांक-04.07.2023 द्वारा ’नपछड़े वगों के नलए राज्य आयोग’ को Dedicated Commission के
रूप में अनधस नचि नकया गया।
3.
(i)
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने W.P.(C) No- 2290 of 2023 में नदनांक 04.01.2024 को पाररि
आदेश द्वारा ननम्न ननदेश नदया गया हैः-
“23. The Government cannot sit over the recommendation of the State Election
Commission and throttle the voice of the people. In fact, the process of election
should have started much before the term of sitting members came to an end.
Thus, immediately on receipt of the recommendation of the State Election
Commission, State Government will issue necessary notifications for holding such
election in relation to Municipal Corporation, Municipalities and Nagar Panchayats
in the State of Jharkhand within four weeks.
24.
So far as reservation of OBC seats are concerned, the same will be governed
by the judgment of the Hon'ble Supreme Court rendered in the case of Suresh
Mahajan (Supra.)”
(ii)
यह भी नक माननीय सवोच्च न्यायालय ने W.P.(C) NO-239 of 2022 में नदनांक 04.05.2022
के आदेश द्वारा झारखंड राज्य में ‘‘भनवष्य’’ के चुनाव, यानी उस समय चल रहे पंचायि चुनाव के बाद
होने वाले स्थानीय ननकाय चुनाव, जो नक ररट यानचका का नवषय था, नटरपल टेस्ट के पररणामों के आधार
पर, नपछड़े वगों के आरक्षण के सम्बन्ध में यथास्थस्थनि ननणगय के साथ आयोनजि करेगा।
(iii)
राज्य सरकार द्वारा अनधस चना संख्या-3615 नदनांक-17.10.2022 द्वारा नगर ननकाय चुनावों में
नपछड़े वगग को अनारनक्षि श्रेणी के रूप में मानने का ननणगय नलया गया था। राज्य सरकार के इस
ननणगय के नवरुद्ध अवमानना यानचका (नसनवल) संख्या 705/2022 दायर की गई। अवमानना यानचका
(नसनवल) संख्या 705/2022 में अपनी प्रनिबद्धिा के अनुरूप राज्य मंनत्रमंडल ने अपनी नदनांक-
15.03.2023 की बैिक में मद संख्या-15 के रूप में, अनधस चना संख्या-3615 नदनांक-17.10.2022 को वापस
लेने का ननणगय नलया।
(iv) इसी क्रम में, राज्य मंनत्रमंडल ने अपनी नदनांक-26.06.2023 की बैिक में मद संख्या-14 के रूप
में, राज्य नपछड़ा वगग आयोग को अनधस नचि करने का ननणगय नलया िानक वह W.P.(C) No- 980 of
2019 ¼Bikash Krishnarao Gawali V/s. State of Maharashtra½ में माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा
पररकस्थिि Dedicate Commission के रूप में कायग करे और नटरपल टेस्ट प्रनक्रया प री करे, और इसे
अनधस चना संख्या-2508 नदनांक-04.07.2023 के रूप में अनधस नचि नकया गया है।
(v)
राज्य मंनत्रपररषद् के संज्ञान में यह िथ्य है नक माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने अपने
नदनांक-04.01.2024 के आदेश में सवोच्च न्यायलय द्वारा सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022)
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12 SCC 770 में नदनांक-10.05.2022 को नदए गए ननणगय को आधार बनाया है। माननीय सवोच्च न्यायालय
द्वारा अपने इस आदेश को नदनांक-18.05.2022 के आदेश द्वारा आंनशक रूप से संशोनधि नकया गया
था, नजसमें ननम्ननलस्थखि नटप्पणी की थी :-
“We also permit the State of Madhya Pradesh to notify the reservation
pattern local body wise as delineated in the Reports of the dedicated Commission,
to be adhered to by the State Election Commission. That be done within one week
from today. The State Election Commission shall issue election programme in
respect of concerned local bodies thereafter within one week. The directions given
in order dated 10-05-2022 stand modified to the above extent. We reiterate that
steps taken by all concerned will be subject to the outcome of this petition as
already noted in the earlier order. This application is disposed of accordingly.”
(vi)
माननीय सवोच्च न्यायालय ने नदनांक 18.05.2022 के आदेश द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
अपनाई गई ‘‘नटरपल टेस्ट’’ प्रनक्रया को स्वीकार कर नलया था, और अन्य नपछड़ा वगग को आरक्षण प्रदान
करने के नलए ‘‘नटरपल टेस्ट’’ की ररपोटग के आधार पर चुनाव कराने की अनुमनि दी गयी थी।
(vii) यह नक माननीय सवोच्च न्यायालय ने State: of Uttar Pradesh V/s. Vaibhav Pandey (SLP No- 128 of
2023) में ननम्न आदेश नदए हैं:-
“7.
The above direction of the High Court, which mandates the holding of elections to local
bodies in Uttar Pradesh without reserving seats for Backward Classes of citizens will result in a
violation of the constitutional and statutory requirements of reservation for the OBCs-
Democratization of municipalities under Article 243T and the duty to provide representation are
not at competing values. Prima facie, the high court is not correct in prioritising one over the other
and directing the holding of elections without the provision of representation for the Backward
Classes. Democratising the municipalities and true representation in the composition of the
municipalities under Article 243T are both constitutional mandates. When a constitutional court is
called upon to review the decisions of the State in this context, it must ensure that both these
values are given full effect so that truly representative and vibrant local bodies contemplated
under Part IXA of the Constitution are realised.”
(viii) राज्य सरकार द्वारा झारखंड नवधान मंडल को इस आशय का आश्वासन भी नदया गया है नक
राज्य सरकार नगर ननकाय चुनाव नपछड़े वगों के आरक्षण के साथ कराये जाने हेिु कृिसंकि है।
4.
Dedicated Commission द्वारा मध्य प्रदेश एवं नबहार राज्य के भ्रमण एवं दोनों राज्यों द्वारा अपनायी
गई प्रनक्रया का अध्ययन करने के उपरान्त आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य में भी डोर-ट -डोर सवे का ननणगय
नलया गया िथा मिदािा स ची को आधार बनािे हुए नजला ननवागचन पदानधकारी-सह- उपायुक्तों के माध्यम से
Rigorous Door to Door Survey कराया गया।
आंकड़ों की सत्यिा जााँचने के नलए एवं नपछड़े वगग के लोगों की सामानजक, आनथगक, शैक्षनणक एवं
राजनैनिक स्थस्थनि के आकलन के नलए आयोग की टीम द्वारा नवनभन्न नजलों एवं उसमें अवस्थस्थि नगर ननकायों
का पररभ्रमण नकया। आयोग की टीम नवनभन्न नजलों में जाकर वहााँ के प्रशासननक पदानधकाररयों के साथ बैिक
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कर उनके साथ एकत्र नकए गए आंकड़ों एवं उनके नजलों एवं नगर ननकायों में रहने वाले नपछड़े वगग के लोगों
की वास्तनवक स्थस्थनि पर नवचार नवमशग नकया गया।
उक्त आधार पर नपछड़े वगों (अत्यंि नपछड़ा वगग एवं नपछड़ा वगग) की जनसंख्या अवधाररि की गई।
आयोग द्वारा Door to Door Survey में प्राप्त नपछड़ा वगग मिदािाओं के अनुपाि को आधार मानकर सभी वाडो एवं
शहरी ननकायों के नलए नपछड़ा वगग अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग-II की जनसंख्या का ननधागरण
वषग 2011 की जनगणना के आकड़ों के सापेक्ष नकया गया है।
5-
Dedicated Commission के रूप में अनधस नचि ’नपछड़े वगों के नलए राज्य आयोग’ के पत्रांक-484/नप0,
नदनांक-03.10.2025 द्वारा Triple Test प्रनक्रया के उपरांि राज्य के नगर ननकायों में नपछड़े वगों को आरक्षण नदये
जाने की पात्रिा हेिु उपलब्ध करायी गई अनुशंसा ननम्नवि् हैः-
अध्याय-9
(िषा 2011 के संदर्ा में अत्यंत वपछड़ा िगा एिं वपछड़ा िगा की जनसंख्या)
01.
आयोग द्वारा उपायुक्त-सह-नजला ननवागचन अनधकारी के माध्यम से नगर ननकायों के नपछड़े वगों
(अत्यंि नपछड़ा वगग एवं नपछड़ा वगग) की जनसंख्या अवधाररि करने के उदेश् से वषग 2024-25
में डोर-ट -डोर सवे करवाया गया। सवे के दौरान मिदािा स ची को डोर-ट -डोर सवे का
आधार बनाया गया।
02.
झारखण्ड नगरपानलका अनधननयम 2011 के अध्याय 3 के 16(2) क में प्रावधान है नक “प्रत्येक
नगरपानलका में अनुस नचि जानियों िथा अनुस नचि जनजानियों के नलए इस प्रकार आरनक्षि स्थानों
का अनुपाि उस नगरपानलका में प्रत्यक्ष ननवागचनों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में
यथाशस्थक्त ननकटिम उसी अनुपाि में होगा जो उस नगरपानलका क्षेत्र में अनुस नचि जानियों एवं
अनुस नचि जनजानियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है।”
साथ ही उक्त अनधननयम के अध्याय-1 की कंनडका 2(79) में ‘जनसंख्या’ को पररभानषि
नकया गया है, नजसमे जनसंख्या से अनभप्रेि है नपछली जनगणना नजसके सुसंगि आंकड़े
प्रकानशि कर नदये गए हों।
भारिीय संनवधान के अनुच्छेद-243 P(g) में भी ‘‘जनसंख्या’’ को पररभानषि नकया गया है
नक “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the
relevant figures have been published.
03.
देश में अंनिम जनगणना 2011 में सम्पन्न हुई है। उक्त जनगणना 2011 के प्रकानशि आंकड़ों में
में अनुस नचि जानि एवं अनुस नचि जनजानि की जनसंख्या के आंकड़ों को शानमल नकया गया
नकन्तु नपछड़े वगों की जनसंख्या के आंकड़े शानमल नहीं हैं।
अिः माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा पाररि न्यायादेश िथा संनवधान एवं अनधननयम के
सुसंगि प्रावधानों के िहि् ननवागचन संपन्न कराने हेिु नपछड़ा वगों की जनसंख्या का आकलन,
जनगणना 2011 के संदभग में नकया जाना आवश्क है।
04.
आयोग द्वारा विगमान में डोर-ट -डोर सवे में प्राप्त नपछड़ा वगग मिदािाओं के अनुपाि को आधार
मानकर सभी वाडों और शहरी ननकाय (ULB’s) के नलए नपछड़ा वगग की जनसंख्या का ननधागरण
2011 की जनगणना के आाँकड़ों से नकया गया है।
6
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
उदाहरणिः फुसरो नगर पररषद के वाडग-1 के नलए 2011 के संदभग में जनसंख्या का
ननधागरण ननम्नवि हैं:-
फुसरो नगर पररषद में डोर-ट -डोर सवे (वषग 2024-25) में प्राप्त आकड़े
क्र0
वाडग क्र0
कुल मिदािा
की संख्या
BC I के
मिदािाओं की
कुल संख्या
BC II के
मिदािाओं की
कुल संख्या
BC I के
मिदािाओं की
कुल प्रनिशि
BC II के मिदािाओं की
कुल प्रनिशि
1
2
3
4
5
6
7
1
1
1515
343
47
22.64
3.10
उक्त िानलका में से स्तम्भ 6 एवं 7 का अत्यंि नपछड़ा वगग (BC I) एवं नपछड़ा वगग (BC II) का प्रनिशि लेकर
वषग 2011 की जनगणना में उस वाडग की जनसंख्या के आकड़े के आधार पर वषग 2011 में अत्यंि नपछड़ा वगग एवं
नपछड़ा वगग की जनसंख्या का अनुमाननि आकड़ा ननम्नवि प्राप्त नकया गया है।
गि ननवागचन में
वाडग में कुल
जनसंख्या
BC I की
जनसंख्या
BC II की
जनसंख्या
BC की
जनसंख्या
BC I %
BC II %
BC %
1
2
3
4
5
6
7
3330
स्तम्भ 1
का 22.64%
=754
स्तम्भ 1
का 3.10%
=103
स्तम्भ
2+3
=857
स्तम्भ
(2/1)*100
=22.64
स्तम्भ
(3/1)*100
=3.10
स्तम्भ
(4/1)*100
=25.74
नोटः गत वनिााचन में िषा 2011 की जनगणना में प्राप्त जनसंख्या के आकड़े को आर्ार बनाया
गया है।
05.
सभी नगर ननकायों के ननकायवार (िानलका 01) एवं वाडगवार आकडेे़ प्रनिवेदन के साथ प्रथम
प्रनिवेदन के भाग-2 में दशागए गए हैं।
अध्याय-10
(आयोग की अनुशंसा)
माननीय सवोच्च न्यायालय ने अपने ननणगय नवकास कृष्णराव गवली नवरूद्ध महारािर राज्य केस में
यह व्यवस्था दी है नक कोई भी राज्य नटरपल टेस्ट की औपचाररकिाएं प री करने के बाद ही स्थानीय
ननकायों के चुनाव में अन्य नपछड़ा वगग को आरक्षण प्रदान कर सकिा है।
आयोग भारि के संनवधान में प णग आस्था रखिा है िथा माननीय सवोच्च न्यायालय का प रा
सम्मान करिा है। सवोच्च न्यायालय द्वारा प्रनिपानदि नटरपल टेस्ट प्रावधान ननम्ननलस्थखि हैः-
(क)
नटरपल टेस्ट के पहले प्रावधान में उल्लेख है राज्य सरकार को एक आयोग बनाना होगा जो
समसामनयक और अनुभवजन्य िरीके से अन्य नपछड़े वगग के नपछड़ेपन के स्वरूप/प्रकृनि और उसके
नननहिाथग (कारणों) का अध्ययन/जााँच करें।
नगर नवकास एवं आवास नवभाग, झारखंड, सरकार के पत्र संख्या-08/चुनाव 01/2023 न0 नव0 आ0-
2508 नदनांक-04.07.23) द्वारा नपछड़े वगों के नलए राज्य आयोग अनधननयम, 2002 के िहि गनिि ‘नपछड़े
वगों के नलए राज्य आयोग’ को Dedicated Commission के रूप में अनधस नचि नकया गया है।
आयोग ने नपछड़ा वगग की सामानजक, आनथगक, शैक्षनणक व राजनैनिक स्थस्थनि के अध्ययन व
अनुभवजन्य आंकड़ों (Emperical Data) के माध्यम से सामानजक यथाथगिाओं की वैज्ञाननक नवनध से जााँच
पड़िाल की है एवं अपने शोध व अनुसंधान द्वारा प्राथनमक आंकड़ों का शुद्धिा के साथ नवश्लेषण नकया
है। इस प्रकार नटरपल टेस्ट के प्रथम नबन्दु की प निग होिी है।
(ख) नटरपल टेस्ट के द सरे प्रावधान में उल्लेख है नक सरकार द्वारा ननकायवार आरक्षण का जो
प्रावधान नकया जाए वह आयोग की अनुशंसा पर हो, अथागि् आयोग आरक्षण का अनुपाि िय करेगा।
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(ग)
नटरपल टेस्ट के िीसरे प्रावधान में उल्लेख है नक अनुस नचि जानि, अनुस नचि जनजानि व अन्य
नपछड़ा वगग का आरक्षण 50 प्रनिशि सीमा से अनधक नहीं होना चानहए।
आयोग उक्त के पालन में ननम्ननलस्थखि नसद्धांिों को ध्यान में रखिे हुए ननकायवार आरक्षण की
ननम्नवि नसफाररश करिा हैः-
01.
राज्य में नपछडेे़ वगों के राजनैनिक, सामानजक एवं आनथगक नपछडेे़पन के आधार पर
आयोग नगर ननकाय अंिगगि वाडग पाषगद चुनाव में नपछडेे़ वगों को (अत्यंि नपछड़ा वगग
एवं नपछड़ा वगग को पृथक-पृथक) संबंनधि नगर ननकाय में उनकी जनसंख्या प्रनिशि के
आधार पर आरक्षण प्रदान करने की अनुशंसा करिी है। नगरपानलकाओं नगर ननगम, नगर
पररषद एवं नगर पंचायि के नलए ननकायवार आरक्षण का प्रनिशि इस अध्याय के
क्रमशः िानलका 10.1, िानलका 10.2 एवं िानलका 10.3 में दशागया गया है।
02.
नगरपानलकाओं यथा नगर ननगम, नगर पररषद एवं नगर पंचायि में महापौर/अध्यक्ष पद
के नलए BC I एवं BC II का आरक्षण उन नगरपानलकाओं यथा नगर ननगम, नगर पररषद
एवं नगर पंचायिों में BC I एवं BC II के समेनकि जनसंख्या प्रनिशि के आधार पर नकया
जाएगा। नगरपानलकावार महापौर/अध्यक्ष पद के नलए BC I एवं BC II का आरक्षण प्रनिशि
िानलका 10.4 में दशागया गया है।
03.
आरक्षण नकए जाने की प्रनक्रया में सवगप्रथम SC एवं ST को आरक्षण देने के पश्चाि 50
प्रनिशि की अनधसीमा के अंिगगि अवशेष बचे पदों/स्थान में BC I एवं BC II का आरक्षण
उनकी जनसंख्या के समानुपाि में ननधागररि नकया जाएगा।
04.
उक्त प्रावधान से अनारनक्षि वगग के नलए उपलब्ध पदों में कोई प्रभाव नहीं पडेे़गा।
05.
आयोग की टीम द्वारा क्षेत्र पररभ्रमण में सरायकेला नगर पंचायि वाडग नंबर 10 (एसटी के
नलए आरनक्षि) के अंिगगि पाया नक इस वाडग में अनुस नचि जनजानि वगग का मात्र एक
ही नौकरीशुदा पररवार ननवास करिा है। इसके कारण गि दो नगर ननकाय चुनाव में
इस वाडग के नलए कोई भी पाषगद ननवागनचि नहीं हुआ है एवं सीट खाली रही है। इसी
प्रकार रामगढ़ नगर पररषद के वाडग नंबर 28 में भी BC II का एक भी पररवार नहीं है।
उक्त के आलोक में आयोग यह भी अनुसंशा करिी है नक ऐसे वाडग को उस वगग के
नलए आरनक्षि न नकया जाय नजस वगग की जनसंख्या उस वाडग में 1 प्रनिशि से भी कम
हो।
8
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
ताविका-10.1
नगर वनगम िार्ा पाषाद चुनाि के आरक्षण का प्रवतशत
क्र0
नगर ननगम का नाम
BC I %
BC II %
BC %
1
2
3
4
5
1
धनबाद नगर ननगम
37.51
13.03
50.55
2
आनदत्यपुर नगर ननगम
29.14
3.60
32.74
3
चास नगर ननगम
33.90
18.64
52.55
4
हजारीबाग नगर ननगम
39.58
13.26
52.84
5
मेदनीनगर, नगर ननगम
31.37
14.82
46.18
6
मानगो नगर ननगम
32.95
6.55
39.49
7
नगररडीह नगर ननगम
47.96
17.28
65.24
8
रााँची नगर ननगम
17.78
7.11
24.88
9
देवघर नगर ननगम
24.07
23.43
47.50
ताविका-10.2
नगर पररषद िार्ा पाषाद चुनाि के आरक्षण का प्रवतशत
क्र0
नगर पररषद का नाम
BC I %
BC II %
BC %
1
2
3
4
5
1
नचरकुण्डा नगर पररषद
39.66
13.37
53.04
2
गुमला नगर पररषद्
25.27
17.91
43.17
3
लोहरदगा नगर पररषद
40.75
16.30
57.05
4
नसमडेगा नगर पररषद
20.95
19.64
40.59
5
गोड्डा नगर पररषद
53.62
13.10
66.72
6
साहेबगंज नगर पररषद्
50.97
19.89
70.85
7
चिरा नगर पररषद
44.58
28.30
72.88
8
दुमका नगर पररषद
33.78
25.90
59.68
9
पाकुड़ नगर पररषद
42.14
20.33
62.47
10
कपाली नगर पररषद
59.75
0.16
59.91
11
रामगढ़ नगर पररषद
37.13
11.41
48.54
12
फुसरो नगर पररषद्
36.47
12.94
49.41
13
झुमरीनिलैया नगर पररषद्
29.45
29.57
59.02
14
मनहजाम नगर पररषद्
35.21
18.75
53.96
15
नबश्रामपुर, नगर पररषद
46.62
12.15
58.77
16
जुगसलाई नगर पररषद
38.17
18.36
56.53
17
चक्रधरपुर नगर पररषद
37.17
5.69
42.86
18
चाईबासा नगर पररषद्
41.79
11.88
53.67
19
गढ़वा नगर पररषद
33.80
30.20
64.00
20
मधुपुर नगर पररषद
56.78
14.83
71.61
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
9
ताविका-10.3
नगर पंचायत िार्ा पाषाद चुनाि के आरक्षण का प्रवतशत
क्र0
नगर पंचायत का नाम
BC I %
BC II %
BC %
1
2
3
4
5
1
महागामा नगर पंचायि
45.65
23.29
68.94
2
लािेहार नगर पंचायि
33.50
16.46
49.96
3
ख ंटी नगर पंचायि
30.20
12.34
42.54
4
राजमहल नगर पंचायि
72.55
8.91
81.46
5
बरहरवा नगर पंचायि
55.74
26.98
82.72
6
बासुकीनाथ नगर पंचायि
49.74
13.28
63.03
7
सरायकेला नगर पंचायि
32.69
9.04
41.73
8
कोडरमा नगर पंचायि
29.72
29.77
59.49
9
डोमचांच नगर पंचायि
42.60
34.34
76.94
10
जामिाडा नगर पंचायि
35.68
21.47
57.14
11
हुसैनाबाद नगर पंचायि
46.35
14.15
60.50
12
छिरपुर नगर पंचायि
44.52
21.27
65.78
13
हररहरगंज नगर पंचायि
40.16
23.09
63.25
14
चाकुनलया नगर पंचायि
31.69
28.71
60.40
15
धनवार नगर पंचायि
43.61
36.02
79.62
16
बड़की सरैया नगर पंचायि
37.78
30.10
67.88
17
श्री वंशीधर नगर पंचायि
36.09
19.46
55.54
18
मनझआाँव नगर पंचायि
46.24
9.35
55.59
19
बुण्ड नगर पंचायि
32.54
28.22
60.77
िानलका-10.4
महापौर/अध्यक्ष पद क नलए BC I एवं BC II का आरक्षण प्रनिशि
क्रमांक
स्थानीय ननकाय
BCI%
BC I I%
BC%
1
नगर ननगम
30.26
11.51
41.77
2
नगर पररषद्
39.94
17.03
56.97
3
नगर पंचायि
41.20
21.09
62.29
06.
वर्त्गमान में रााँची िथा धनबाद नगर ननगम की जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) क्रमशः
10,73,427 िथा 11,62,472 है। शेष नगर ननगमों की जनसंख्या ननम्नवि हैः-
क्र०
नगर ननगम
जनसंख्या
(2011 की जनगणना के आधार पर)
1
नगररडीह नगर ननगम
1,81,632
2
हजारीबाग नगर ननगम
1,97,466
3
चास नगर ननगम
1,56,888
4
देवघर नगर ननगम
2,03,123
5
मानगो नगर ननगम
2,23,805
6
आनदत्यपुर नगर ननगम
1,74,355
7
मेनदनीनगर नगर ननगम
1,58,941
झारखण्ड की नगरीय जनसंख्या में उर्त्रोर्त्र वृस्थद्ध होने के कारण बड़ी नगरपानलकाओं का नगर प्रबंधन
पृथक रूप से नकये जाने की आवश्किा है। ऐसी स्थस्थनि में नगर ननगमों को प्रनिनननधत्व के दृनिकोण से भी
अलग-अलग दो वगों यथा-नगर ननगम वगग ‘क’ एवं नगर ननगम वगग ‘ख’ में रखे जाने की भी आवश्किा है।
7.
उक्त आलोक में सम्यक नवचारोपरांि राज्य सरकार द्वारा ननम्नांनकि ननणगय नलया जािा हैः-
10
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
(I)
नगरपानलका आम ननवागचन हेिु नपछड़े वगों के नलए राज्य आयोग (Dedicated Commission) से
प्राप्त अनुशंसा (प्रथम एवं नद्विीय प्रनिवेदन) को स्वीकृि नकया जािा है।
(II)
झारखण्ड नगरपानलका अनधननयम, 2011 की धारा-16 एवं 27 िथा एिद् ननयमावली, 2012 के ननयम
5 एवं 6 के अधीन स्थानों एवं पदों के संबंध में नजला दण्डानधकारी/राज्य ननवागचन आयोग द्वारा
नकए जाने वाले आरक्षण एवं आवंटन की कारगवाई करिे समय नपछड़ा वगग को अत्यंि नपछड़ा
वगग- I एवं नपछड़ा वगग-II के संबंध में नपछड़े वगों के नलए राज्य आयोग से प्राप्त अनुशंसा के
दृनिगि आरक्षण एवं आवंटन की कारगवाई की जाएगी।
(III)
अनधननयम की धारा-16 (2) (घ) (स्पिीकरण) एवं धारा-27(2)(च)(स्पिीकरण) के अधीन आसन्न
नगरपानलका ननवागचन को प्रथम आम ननवागचन मानिे हुए आरक्षण एवं आवंटन िथा मनहला
आरक्षण के नलए आरक्षण के आवंटन में चक्रानुक्रम की कारगवाई की जाएगी। ित्पश्चाि् कालान्तर
में आवंटन की अवधारणा क्रमशः नद्विीय, िृिीय........ आम ननवागचन के रूप में की जा
सकेगी। िद्नुसार सभी नगरपानलकाओं में नाम-ननदेशन से लेकर अन्यान्य ननवागचन की सभी
प्रनक्रया प णग की जाएगी।
(IV)
नपछड़े वगों के नलए राज्य आयोग से नगरपानलका में नपछड़े वगों (अत्यंि नपछड़ा वगग- I एवं
नपछड़ा वगग- II) के डोर-ट -डोर सवे के माध्यम से मिदािा की जनसंख्या एवं प्रनिशििा प्राप्त
हुआ है। च ाँनक वर्त्गमान में राज्य में नपछड़े वगों के वास्तनवक जनगणना के आंकड़ें उपलब्ध नहीं
है।
अिएव नपछड़े वगों के नलए राज्य आयोग से प्राप्त संबंनधि नगर ननकाय में उनकी
जनसंख्या के आधार पर वाडग पाषगद् चुनाव हेिु अत्यंि नपछड़ा वगग- I एवं नपछड़ा वगग- II के नलए
सीटों के आरक्षण एवं आवंटन का ननधागरण नकया जाएगा िथा राज्य अन्तगगि सभी शहरी स्थानीय
ननकायों के समेनकि जनसंख्या के आधार पर अत्यंि नपछड़ा वगग- I एवं नपछड़ा वगग- II के नलए
महापौर/अध्यक्ष चुनाव हेिु सीटों के आरक्षण एवं आवंटन ननधागररि नकया जाएगा।
(V)
मनहला सीटों को आरनक्षि एवं आवंनटि नकए जाने में झारखंड नगरपानलका ननवागचन एवं चुनाव
यानचका ननयमावली, 2012 के सुसंगि प्रावधानों का अनुपालन नकया जाएगा।
8.
झारखंड नगरपानलका ननवागचन एवं चुनाव यानचका ननयमावली, 2012 (यथा संशोनधि) के ननयम-2 के उप
ननयम-5 के पश्चाि् उप ननयम-5(क) एवं 5(ख) ननम्नरूपेण अंिःस्थानपि नकया जािा हैः-
5(क) ‘नपछड़ा वगग’ से अनभप्रेि है अत्यंि नपछड़ा वगग- I एवं नपछड़ा वगग- II
5(ख) ‘नपछड़ा वगग की जनसंख्या’ से अनभप्रेि है राज्य सरकार द्वारा अत्यंि नपछड़ा वगग- I एवं नपछड़ा
वगग- II की इस हेिु अनभनननश्चि जनसंख्या।
9.
झारखंड नगरपानलका ननवागचन एवं चुनाव यानचका ननयमावली, 2012 (यथा संशोनधि) के ननयम-
3(1)(ग)(iii), ननयम-5 एवं ननयम-6 को ननम्नरूप से प्रनिस्थानपि नकया जािा हैः-
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
11
ननयम-3(1)(ग)(iii)- नगर वनगम में प्रादेवशक वनिााचन क्षेत्ों का गठनः-
क्र०
नगर ननगम की
जनसंख्या
प्रादेनशक ननवागचन क्षेत्रों की संख्या
1
नगर ननगम वगग-ख
जहााँ जनसंख्या
1,50,000 एवं उससे
अनधक हो परंिु
10,00,000 से कम
हो।
(i) प्रथम 150000 की जनसंख्या पर वाडो की न्य निम संख्या-35 होगी। इसके
पश्चाि प्रत्येक 50000 की जनसंख्या पर 1 (एक) अनिररक्त प्रादेनशक ननवागचन क्षेत्र
(वाडग) का गिन हो सकेगा।
(ii) कंनडका (i) में नवभक्त नकये गये वाडो की संख्या कुल जनसंख्या के आधार
पर ननधागररि की जायेगी, अथागि् प्रत्येक 50000 की जनसंख्या वृस्थद्ध सभी वाडो में
समान रूप से नवभक्त होगी, यथा 150000 की जनसंख्या के पश्चाि् कुल जनसंख्या
में 50000 की वृस्थद्ध के फलस्वरूप कुल जनसंख्या 150000+ 50000=200000 होने
पर उक्त नगर ननगम क्षेत्र में 1 (एक) अनिररक्त (35+1=36) वाडग का गिन होगा
िथा िदनुसार प्रत्येक वाडग की जनसंख्या 200000÷ 36=6944 होनी चानहए।
(iii) वाडो को प्राकृनिक/कृनत्रम नचन्ों/ वस्तु-स्थलों (Land Marks) के आलोक
में नवभक्त करने के क्रम में यथा सम्भव कंनडका (i) एवं (ii) के अनुसार
जनसंख्या की समरूपिा बनाये रखने का प्रयास नकया जाना चानहए, लेनकन अगर
ऐसा सम्भव न हो िो 5 प्रनिशि की वृस्थद्ध या कमी अनुमान्य होगा।
2
नगर ननगम वगग-क
जहााँ
जनसंख्या
10,00,000 एवं उससे
अनधक हो।
(i) प्रथम 150000 की जनसंख्या पर वाडो की न्य निम संख्या-35 होगी। इसके
पश्चाि प्रत्येक 50000 की जनसंख्या पर 1 (एक) अनिररक्त प्रादेनशक ननवागचन
क्षेत्र (वाडग) का गिन हो सकेगा।
(ii) कंनडका (i) में नवभक्त नकये गये वाडो की संख्या कुल जनसंख्या के
आधार पर ननधागररि की जायेगी, अथागि् प्रत्येक 50000 की जनसंख्या वृस्थद्ध सभी
वाडो में समान रूप से नवभक्त होगी, यथा 150000 की जनसंख्या के पश्चाि्
कुल जनसंख्या में 50000 की वृस्थद्ध के फलस्वरूप कुल जनसंख्या
150000+50000=200000 होने पर उक्त नगर ननगम क्षेत्र में 1 (एक) अनिररक्त
(35+1=36) वाडग का गिन होगा िथा िदनुसार प्रत्येक वाडग की जनसंख्या
200000÷36=6944 होनी चानहए।
(iii) वाडो को प्राकृनिक/कृनत्रम नचन्ों/वस्तु-स्थलों (Land Marks) के आलोक में
नवभक्त करने के क्रम में यथा सम्भव कंनडका (i) एवं (ii) के अनुसार
जनसंख्या की समरूपिा बनाये रखने का प्रयास नकया जाना चानहए, लेनकन
अगर ऐसा सम्भव न हो िो 5 प्रनिशि की वृस्थद्ध या कमी अनुमान्य होगा।
स्पष्टीकरण - प्रादेनशक ननवागचन क्षेत्रों की संख्या के ननधागरण में गणना के नननमर्त् गणना में आधे या
आधे से कम भाग को श न्य माना जाएगा िथा आधे से अनधक भाग को एक माना जाएगा।‘‘
वनयम-5.
प्रादेवशक वनिााचन क्षेत्ों के विए स्थानों का आरक्षण एिं आिंटन-
(1)
प्रत्येक नगरपानलका में पाषगद के स्थानों के ननवागचन के नलए अनुस नचि जानि/अनुस नचि जनजानि/नपछड़ा वगग अन्तगगि
अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II िथा मनहलाओं के नलए, अनुमान्य संख्या में स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन अनधननयम
की धारा-16(2) के अधीन राज्य ननवागचन आयोग के अधीक्षण, ननदेशन एवं ननयंत्रण में नजला दण्डानधकारी द्वारा ननम्न प्रकार
नकया जाएगा:-
12
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
(क)
प्रत्येक नगरपानलका के नलए सवगप्रथम प्रत्येक कोनट के नलए आरनक्षि नकए जाने वाले स्थानों की संख्या की गणना
प्रपत्र-2 के भाग-एक में अनधननयम की धारा-16 (2) के प्रावधानों के अधीन अंनकि की जाएगी।
(i) इसमें सवगप्रथम अनुस नचि जानि एवं अनुस नचि जनजानि को उनकी जनसंख्या का नगरपानलका की कुल जनसंख्या के
अनुपाि में आरक्षण हेिु अनुमान्य स्थानों की संख्या ननधागररि की जाएगी।
(ii) अनुस नचि जानियों एवं अनुस नचि जनजानियों के स्थानों के आरक्षण के पश्चाि् प्रत्येक नगरपानलका में कुल स्थानों के
पचास प्रनिशि की अनधसीमा के अन्तगगि शेष बचे स्थानों में नपछड़े वगों के अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा
वगग- II को उनकी जनसंख्या के अनुपाि में पचास प्रनिशि की अनधसीमा में अनुमान्य स्थानों की संख्या ननम्नवि्
ननधागररि की जाएगी:-
(a) अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II के नलए आरक्षण नकए जाने की प्रनक्रया में सवगप्रथम अनुस नचि जानि एवं
अनुस नचि जनजानि को आरक्षण देने के पश्चाि् 50 प्रनिशि की अनधसीमा के अंिगगि रहिे हुए अवशेष स्थानों में
अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II का आरक्षण उनकी जनसंख्या के समानुपाि में अवधाररि नकया
जाएगा।
(b) अनुस नचि जानि एवं अनुस नचि जनजानि को आरक्षण प्रदान नकए जाने के उपरान्त सवगप्रथम अत्यंि नपछड़ा वगग-
I को उनकी जनसंख्या के अनुपाि में पचास प्रनिशि की अनधसीमा में अनुमान्य स्थानों की संख्या ननधागररि की
जाएगी।
(c) अनुस नचि जानि, अनुस नचि जनजानि एवं अत्यंि नपछड़ा वगग-I को आरक्षण प्रदान नकए जाने के उपरान्त नपछड़ा
वगग-II को उनकी जनसंख्या के अनुपाि में पचास प्रनिशि की अनधसीमा में अनुमान्य स्थानों की संख्या ननधागररि
की जाएगी।
(iii) उप ननयम (ii) के अन्तगगि अनुस नचि जानि, अनुस नचि जनजानि एवं नपछडेे़ वगों के अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं
नपछड़ा वगग- II के नलए आरनक्षि स्थानों के पश्चाि् शेष बचे स्थान अन्य कोनट के नलए अवधाररि हो जाएंगे।
(नटप्पणी-उपाबद्ध अनुस ची में उदाहरण-1 देखें।)
(ख)
प्रादेनशक ननवागचन क्षेत्रों की जनसंख्या में अनुस नचि जानि, अनुस नचि जनजानि, नपछड़े वगों के अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा
वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II िथा अन्य की कोनटवार जनसंख्या प्रपत्र-2 के भाग-दो में क्रमवार अंनकि की जाएगी।
(ग)
ित्पश्चाि् प्रत्येक प्रादेनशक ननवागचन क्षेत्र को अनुस नचि जानि, अनुस नचि जनजानि, नपछड़े वगों के अन्तगगि अत्यंि
नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II िथा अन्य की जनसंख्या के अनुसार प्रपत्र-2 के भाग-िीन में जनसंख्या के अवरोही क्रम में
सजाया जाएगा। अवरोही क्रम में सजाने के क्रम में समान अथवा श न्य जनसंख्या वाले प्रादेनशक ननवागचन क्षेत्र को क्रमवार
सजाया जाएगा।
अनधकिम जनसंख्या वाले प्रादेनशक ननवागचन क्षेत्र, प्रपत्र-2 के भाग-एक में ननधागररि की गई अनुमान्य संख्या में
चक्रानुक्रम में अनुस नचि जानि, अनुस नचि जनजानि, नपछड़े वगों के अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II िथा अन्य
के नलए, जैसा भी मामला हो, प्रपत्र-2 के भाग-िीन में आरनक्षि एवं आवंनटि नकए जाएगें।
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
13
उक्त आरक्षण एवं आवंटन में वही प्रनक्रया अपनाई जाएगी जो उपाबद्ध अनुस ची के उदाहरण-1 मागगदशगन के नलए
अंनकि की गई है।
(नटप्पणी-उपाबद्ध अनुस ची में उदाहरण-1 देखें।)
(घ)
(i) उप ननयम (ग) में इस प्रकार अनुस नचि जानि, अनुस नचि जनजानि, नपछड़े वगों के अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I
एवं नपछड़ा वगग- II के नलये आरनक्षि एवं अन्य के नलए अवधाररि स्थानों में से यथाशक्य पचास प्रनिशि नकन्तु इससे अननधक
स्थान अनुस नचि जानि, अनुस नचि जनजानि, नपछड़े वगों के अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II िथा अन्य जैसा
भी मामला हो, की मनहलाओं के नलए आवंनटि नकए जाएंगे।
(ii)
इस प्रकार प्रत्येक कोनट के नलए आवंनटि स्थानों में से यथाशक्य पचास प्रनिशि नकन्तु इससे अननधक स्थान उसी
कोनट की मनहलाओं के नलए आरनक्षि नकए जाएंगे। प्रत्येक कोनट की जनसंख्या के अवरोही क्रम में सामान्यिः प्रथम स्थान पर
आने वाले और उसके बाद चक्रानुक्रम में प्रादेनशक ननवागचन क्षेत्र को उस कोनट की मनहलाओं के नलए इस प्रकार आवंनटि
नकया जाएगा नक मनहलाओं को पचास प्रनिशि से अननधक िक स्थान आरनक्षि एवं आवंनटि हो जाए।
(ङ)
इस प्रकार आरनक्षि/अनारनक्षि प्रादेनशक ननवागचन क्षेत्रों का नववरण प्रपत्र-2 के भाग-चार में िैयार नकया जाएगा।
(2)
(क)
अनुस नचि जानि, अनुस नचि जनजानि, नपछड़े वगों के अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II िथा
अन्य के नलए स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन/अवधारण अनुविी आम चुनावों में चक्रानुक्रम में लाग होगा।
(ख)
अनुस नचि जानि, अनुस नचि जनजानि, नपछड़े वगों के अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II िथा अन्य
कोनटयों में मनहलाओं के नलए आरनक्षि एवं आवंनटि स्थान अनुविी आम चुनावों में चक्रानुक्रम में आरनक्षि/आवंनटि नकए
जाएंगे।
(ग)
झारखंड नगरपानलका ननवागचन एवं चुनाव यानचका ननयमावली, 2012 के प्रावधानों के अन्तगगि 50 प्रनिशि की
अनधसीमा में अनुस नचि जानि, अनुस नचि जनजानि, अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II को सीटें आवंनटि नकया जाएगा।
(घ)
झारखंड नगरपानलका ननवागचन एवं चुनाव यानचका ननयमावली, 2012 के प्रावधानों के अन्तगगि सवगप्रथम 50 प्रनिशि
की अनधसीमा में वाडग की सीटें जनसंख्या के अवरोही क्रम में रखिे हुए अनुस नचि जानि की अनधकिम जनसंख्या वाले वाडग की
सीटें अनुमान्यिा के आलोक में अनुस नचि जानि को आवंनटि नकया जाएगा।
(ङ)
अनुस नचि जानि को सीटें आरनक्षि नकए जाने के पश्चाि् 50 प्रनिशि की अनधसीमा में वाडग की सीटें जनसंख्या के
अवरोही क्रम में रखिे हुए अनुस नचि जनजानि की अनधकिम जनसंख्या वाले वाडग की सीटें अनुमान्यिा के आलोक में
अनुस नचि जनजानि को आवंनटि नकया जाएगा। परंिु यह नक उक्त सीट यनद प वग में अनुस नचि जानि को आवंनटि कर दी गई
है िो उसे छोड़कर उसके नीचे अनधकिम जनसंख्या वाले वाडग के अनुमान्य सीटें अनुस नचि जनजानि को आवंनटि नकया
जाएगा।
(च)
अनुस नचि जानि एवं अनुस नचि जनजानि को सीटें आरनक्षि नकए जाने के पश्चाि् 50 प्रनिशि की अनधसीमा के अन्तगगि
उपयुगक्त ननयम-5(1)(क)(ii) के अलोक में पररगनणि सीटें वाडग को जनसंख्या के अवरोही क्रम में रखिे हुए अत्यंि नपछड़ा
वगग-I की अनधकिम जनसंख्या वाले वाडग की सीटें अनुमान्यिा के आलोक में अत्यंि नपछड़ा वगग-I को आवंनटि नकया जाएगा।
परंिु यह नक उक्त सीट यनद प वग में अनुस नचि जानि अथवा अनुस नचि जनजानि को आवंनटि कर दी गई है िो उसे छोड़कर
उसके िीक नीचे अनधकिम जनसंख्या वाले वाडग के अनुमान्य सीटें अत्यंि नपछड़ा वगग-I को आवंनटि नकया जाएगा।
14
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
(छ)
अनुस नचि जानि, अनुस नचि जनजानि एवं अत्यंि नपछड़ा वगग-I को सीटें आवंनटि नकए जाने के पश्चाि् 50 प्रनिशि की
अनधसीमा के अन्तगगि उपयुगक्त ननयम-5(1)(क)(ii) के अलोक में पररगनणि सीटें वाडग को जनसंख्या के अवरोही क्रम में रखिे
हुए नपछड़ा वगग-II की अनधकिम जनसंख्या वाले वाडग की सीटें अनुमान्यिा के आलोक में नपछड़ा वगग- II को आवंनटि नकया
जाएगा। परंिु यह नक उक्त सीट यनद प वग में अनुस नचि जानि अथवा अनुस नचि जनजानि अथवा अत्यंि नपछड़ा वगग-प् को
आवंनटि कर दी गई है िो उसे छोड़कर उसके िीक नीचे अनधकिम जनसंख्या वाले वाडग के अनुमान्य सीटें नपछड़ा वगग- II को
आवंनटि नकया जाएगा।
(3)
परंिु यह नक उपयुगक्त पद्धनि से आरक्षण एवं आवंटन ननधागररि नकए जाने के क्रम में ऐसा कोई वाडग जो नकसी ऐसे
कोनट को आवंनटि नकया गया हो जहााँ उस कोनट की जनसंख्या का प्रनिशि उस वाडग की कुल जनसंख्या के 1 प्रनिशि से कम
हो िो ऐसे वाडग को अनारनक्षि कोनट में रखा जाएगा।
वनयम-6.
वनिााचन क्षेत्ों (नगरपाविकाओं) के पदों का आरक्षण एिं आिंटन -
(1)
अनधननयम की धारा 27 के अधीन नगरपानलका (नगर ननगम वगग-क एवं वगग-ख, नगर पररषद एवं नगर पंचायि) के
महापौर/अध्यक्ष के ननवागचन के नलए अनुस नचि जनजानि, अनुस नचि जानि, नपछड़े वगों के अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं
नपछड़ा वगग- II िथा मनहलाओं के नलए अनुमान्य संख्या में पदों का आरक्षण एवं आवंटन राज्य ननवागचन आयोग द्वारा नकया
जाएगा, नजसके नलए ननम्ननलस्थखि प्रनक्रया अपनाई जाएगी:-
(क)
राज्य के सभी ननवागचन क्षेत्रों (नगरपानलकाओं) को नगर ननगम वगग-क एवं वगग-ख, नगर पररषद एवं नगर पंचायि के
िीन अलग-अलग श्रेनणयों में माना जाएगा।
राज्य में ननवागचन क्षेत्रों (नगरपानलकाओं) यथा नगर ननगम वगग-क एवं वगग-ख, नगर पररषद (क+ख श्रेणी कुल) एवं
नगर पंचायि को प्रपत्र-2 के भाग-एक (िीनों श्रेनणयों के नलए अलग-अलग) में अनधननयम की धारा 27 (2) के अधीन
अध्यक्ष/महापौर के पदों में अनुस नचि जनजानि एवं अनुस नचि जानि के नलए राज्य की कुल जनसंख्या के अनुसार एवं नपछड़े
वगों के अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II के नलए राज्य अन्तगगि सभी शहरी स्थानीय ननकायों की कुल
जनसंख्या के अनुसार आरनक्षि नकए जाने वाले पदों की संख्या की गणना ननम्न प्रकार की जाएगीः-
(i) प्रत्येक श्रेणी में पदों की कुल संख्या में अनुस नचि जनजानियों एवं अनुस नचि जानियों के नलए पदों की संख्या राज्य की
कुल जनसंख्या में राज्य में इन कोनटयों की जनसंख्या के अनुपाि में आरक्षण हेिु ननधागररि की जाएगी।
1[परंिु यह नक ननयम 6 (1) के अधीन सवगप्रथम अंनिम प वगविी जनगणना, नजसके सुसंगि आाँकड़े प्रकानशि
हो चुके हों, के आधार पर यथास्थस्थनि िीन श्रेणी (नगर ननगम वगग-क एवं वगग-ख, नगर पररषद् एवं नगर पंचायि) के
नगरपानलकाओं की कुल जनसंख्या के अनुसार महापौर/अध्यक्ष के पदों में अनुस नचि जनजानि एवं अनुस नचि जानि
के नलए, राज्य की कुल जनसंख्या के अनुसार िथा नपछड़े वगों के अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II
के नलए, राज्य अन्तगगि सभी शहरी स्थानीय ननकायों की कुल जनसंख्या के अनुसार अनधननयम की धारा 27(2) के
अधीन इन कोनटयों की जनसंख्या के अनुपाि में आरक्षण कर कुल कोनटवार पदों की संख्या ननधागररि की जाएगी।
ित्पश्चाि् उन नगरपानलकाओं, नजनका ननवागचन प वग में सम्पन्न हो चुका है और उनका कायगकाल समाप्त नहीं हुआ है,
के कोनटवार आरनक्षि पदों (अनुस नचि जनजानि, अनुस नचि जानि, नपछड़े वगों के अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं
नपछड़ा वगग- II िथा अन्य) की संख्या को कुल ननधागररि कोनटवार आरनक्षि पदों की संख्या में से घटाकर अवशेष
नगरपानलका, नजनका ननवागचन कराया जाना है, में आरक्षण एवं आवंटन की कारगवाई की जाएगी।]
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(ii) अनुस नचि जनजानियों एवं अनुस नचि जानियों के पदों के आरक्षण के पश्चाि प्रत्येक श्रेणी में कुल पदों के पचास
प्रनिशि की अनधसीमा के अन्तगगि शेष बचे पदों में नपछड़े वगों के अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II
को राज्य अन्तगगि सभी शहरी स्थानीय ननकायों में उनकी जनसंख्या के अनुपाि में ननम्नवि् आरक्षण हेिु अनुमान्य
पदों की संख्या ननधागररि की जाएगीः-
(a) अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II के नलए आरक्षण नकए जाने की प्रनक्रया में सवगप्रथम अनुस नचि
जनजानियों एवं अनुस नचि जानियों को आरक्षण देने के पश्चाि् 50 प्रनिशि की अनधसीमा के अंिगगि रहिे
हुए अवशेष पदों में अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II का आरक्षण उनकी जनसंख्या के समानुपाि
में अवधाररि नकया जाएगा।
(b) अनुस नचि जनजानि एवं अनुस नचि जानि को आरक्षण प्रदान नकए जाने के उपरान्त सवगप्रथम अत्यंि
नपछड़ा वगग-I को उनकी जनसंख्या के अनुपाि में पचास प्रनिशि की अनधसीमा में अनुमान्य स्थानों की
संख्या ननधागररि की जाएगी।
(c) अनुस नचि जनजानि, अनुस नचि जानि एवं अत्यंि नपछड़ा वगग-I को आरक्षण प्रदान नकए जाने के उपरान्त
नपछड़ा वगग- II को उनकी जनसंख्या के अनुपाि में पचास प्रनिशि की अनधसीमा में अनुमान्य स्थानों की
संख्या ननधागररि की जाएगी।
(iii)उप ननयम (ii) के अन्तगगि अनुस नचि जनजानियों, अनुस नचि जानियों एवं नपछड़े वगों के अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा
वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II के नलए आरनक्षि पदों के पश्चाि् शेष बचे पद अन्य कोनट के नलए अवधाररि हो जाएंगे।
(ख)
ननवागचन क्षेत्रों (नगरपानलकाओं: श्रेणीवार अलग-अलग) की जनसंख्या में अनुस नचि जनजानि, अनुस नचि जानि, नपछड़ा
वगग अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II िथा अन्य की कोनटवार जनसंख्या प्रपत्र-2 के भाग-दो में क्रमवार अंनकि
की जाएगी।
(ग)
ित्पश्चाि् प्रत्येक ननवागचन क्षेत्र को अनुस नचि जनजानि, अनुस नचि जानि, नपछड़ा वगग अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं
नपछड़ा वगग- II िथा अन्य की जनसंख्या के अनुसार प्रपत्र-2 के भाग-िीन में जनसंख्या के अवरोही क्रम में सजाया जाएगा।
अवरोही क्रम में सजाने के क्रम में समान अथवा श न्य जनसंख्या वाले ननवागचन क्षेत्र को क्रमवार सजाया जाएगा।
अनधकिम जनसंख्या वाले ननवागचन क्षेत्र, प्रपत्र-2 के भाग-एक में ननधागररि की गई अनुमान्य संख्या में अनुस नचि
जनजानि, अनुस नचि जानि, नपछड़ा वगग अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II िथा अन्य के नलए, जैसा भी मामला
हो, प्रपत्र-2 के भाग-िीन में आरनक्षि एवं आवंनटि नकए जाएंगे।
(घ)
(i)
उप ननयम (ग) में इस प्रकार अनुस नचि जनजानि, अनुस नचि जानि, नपछड़ा वगग अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I
एवं नपछड़ा वगग-II के नलये आरनक्षि एवं अन्य के नलए अवधाररि पदों में से यथाशक्य पचास प्रनिशि नकन्तु इससे अननधक पद
अनुस नचि जानि, अनुस नचि जनजानि, नपछड़ा वगग अन्तगगि अत्यंि अत्यंि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II िथा अन्य
जैसा भी मामला हो, की मनहलाओं के नलए चक्रानुक्रम में आवंनटि नकए जाएंगे।
(ii)
प्रत्येक कोनट की जनसंख्या के अवरोही क्रम में सामान्यिः प्रथम स्थान पर आने वाले एवं उसके बाद
चक्रानुक्रम में ननवागचन क्षेत्र को उस कोनट की मनहलाओं के नलए इस प्रकार आवंनटि नकया जाएगा नक मनहलाओं को पचास
प्रनिशि से अननधक पद आरनक्षि एवं आवंनटि हो जाए।
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झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
(ड.)
इस प्रकार आरनक्षि/अनारनक्षि ननवागचन क्षेत्रों का नववरण प्रपत्र-2 के भाग-चार में िैयार नकया जाएगा।
(च)
झारखंड नगरपानलका ननवागचन एवं चुनाव यानचका ननयमावली, 2012 के प्रावधानों के अन्तगगि 50 प्रनिशि की
अनधसीमा में अनुस नचि जनजानि, अनुस नचि जानि, अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II को पद आवंनटि नकया जाएगा।
(छ)
झारखंड नगरपानलका ननवागचन एवं चुनाव यानचका ननयमावली, 2012 के प्रावधानों के अन्तगगि सवगप्रथम 50 प्रनिशि
की अनधसीमा में ननकाय की पद जनसंख्या के अवरोही क्रम में रखिे हुए अनुस नचि जनजानि की अनधकिम जनसंख्या वाले
ननकाय के पद अनुमान्यिा के आलोक में अनुस नचि जनजानि को प्रपत्र-2 के भाग-िीन में आवंनटि नकया जाएगा।
(ज)
अनुस नचि जनजानि को पद आरनक्षि नकए जाने के पश्चाि् 50 प्रनिशि की अनधसीमा में ननकाय के पद जनसंख्या के
अवरोही क्रम में रखिे हुए अनुस नचि जानि की अनधकिम जनसंख्या वाले ननकाय के पद अनुमान्यिा के आलोक में अनुस नचि
जानि को आवंनटि नकया जाएगा। परंिु यह नक उक्त पद यनद प वग में अनुस नचि जनजानि को आवंनटि कर दी गई है िो उसे
छोड़कर उसके नीचे अनधकिम जनसंख्या वाले ननकाय के अनुमान्य पद अनुस नचि जानि को आवंनटि नकया जाएगा।
(झ)
अनुस नचि जनजानि एवं अनुस नचि जानि को पद आरनक्षि नकए जाने के पश्चाि् 50 प्रनिशि की अनधसीमा के अन्तगगि
उपयुगक्त ननयम-6(1)(क)(ii) के आलोक में पररगनणि पद ननकाय को जनसंख्या के अवरोही क्रम में रखिे हुए अत्यंि नपछड़ा
वगग-प् की अनधकिम जनसंख्या वाले ननकाय की पद अनुमान्यिा के आलोक में सवगप्रथम अत्यंि नपछड़ा वगग-I को आवंनटि
नकया जाएगा। परंिु यह नक उक्त पद यनद प वग में अनुस नचि जनजानि अथवा अनुस नचि जानि को आवंनटि कर दी गई है िो
उसे छोड़कर उसके नीचे अनधकिम जनसंख्या वाले ननकाय के अनुमान्य पद अत्यंि नपछड़ा वगग- I को आवंनटि नकया जाएगा।
(ञ)
अनुस नचि जनजानि, अनुस नचि जानि एवं अत्यंि नपछड़ा वगग-I को पद आवंनटि नकए जाने के पश्चाि् 50 प्रनिशि की
अनधसीमा के अन्तगगि उपयुगक्त ननयम-6(1)(क)(ii) के अलोक में पररगनणि पद ननकाय को जनसंख्या के अवरोही क्रम में
रखिे हुए नपछड़ा वगग- II की अनधकिम जनसंख्या वाले ननकाय के पद अनुमान्यिा के आलोक में नपछड़ा वगग- II को आवंनटि
नकया जाएगा। परंिु यह नक उक्त पद यनद प वग में अनुस नचि जनजानि अथवा अनुस नचि जानि अथवा अत्यंि नपछड़ा वगग-I को
आवंनटि कर दी गई है िो उसे छोड़कर उसके नीचे अनधकिम जनसंख्या वाले ननकाय के अनुमान्य पद नपछड़ा वगग- II को
आवंनटि नकया जाएगा।
(2)
अनुस नचि जनजानि, अनुस नचि जानि, नपछड़ा वगग अन्तगगि अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II िथा अन्य कोनटयों
में मनहलाओं के नलए आरनक्षि एवं आवंनटि पद अनुविी आम चुनावों में चक्रानुक्रम में आरनक्षि/आवंनटि नकए जाएंगे।
आरक्षण एवं आवंटन में नसद्धान्तः वही प्रनक्रया अपनाई जाएगी जो उपाबद्व अनुस ची के उदाहरण-2 मागगदशगन के नलए
अंनकि की गई है।
(नटप्पणी- उपाबद्व अनुस ची में उदाहरण-2 देखें।)
(3)
ननयम-3 के अधीन नगर ननगम की दो श्रेणी में यथा-नगर ननगम वगग-क एवं नगर ननगम वगग-ख में नवभक्त नकया गया
है। नगर ननगम के महापौर पद के आरक्षण नकए जाने के उद्देश् से नगर ननगम वगग-क एवं नगर ननगम वगग-ख के नलए
आरक्षण के अवधारण की प्रनक्रया सस्थम्मनलि रूप से प्रपत्र-2 के भाग-1 में की जाएगी। पदों के आरक्षण का अवधारण के पश्चाि्
नगर ननगम के दोनों श्रेणी को अलग-अलग मानकर अवरोही क्रम में अलग-अलग आवंटन की कारगवाई की जाएगी।
इस हेिु आवंटन के क्रम में सवगप्रथम नगर ननगम के नलए अवधाररि पदों में नगर ननगम वगग-क को 50 प्रनिशि की
अनधसीमा के अधीन आवंनटि की जाएगी। ित्पश्चाि् अवशेष बचे पदों को नगर ननगम वगग-ख में भी 50 प्रनिशि की अनधसीमा
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
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के अधीन अवधाररि नकया जाएगा। इसके नलए प्रपत्र-2 का भाग-1 दोनों श्रेणी के नलए एक ही होगा। परंिु प्रपत्र-2 का भाग-दो,
िीन एवं चार िथा प्रपत्र-3 दोनों श्रेणी के नलए अलग-अलग होगा।
10.
अनधस चना ननगगि होने की निनथ के उपरान्त आगामी प्रथम ननवागचन हेिु झारखण्ड नगरपानलका (नपछड़ा वगग के
व्यस्थक्तयों की जनसंख्या का अनभननश्चय एवं प्रकाशन) ननयमावली, 2015 के प्रावधान नशनथल नकए जािे हैं।
उक्त ननवागचन हेिु Dedicated Commission से प्राप्त अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II की जनसंख्या के
अंनिम प्रकानशि जनगणना के आंकड़ों से पररशोधन के उपरान्त नगर नवकास एवं आवास नवभाग, झारखण्ड द्वारा अनधस नचि
अत्यंि नपछड़ा वगग-I एवं नपछड़ा वगग- II की जनसंख्या अनभनननश्चि की जाएगी।
11.
नपछड़े वगों के नलए राज्य आयोग की अनुशंसा िथा झारखंड नगरपानलका ननवागचन एवं चुनाव यानचका ननयमावली,
2012 (यथा संशोनधि) प्रावधानों में नभन्निा की स्थस्थनि स्थस्थनि में ननयमावली के प्रावधान प्रभावी होगें।
12.
झारखण्ड नगरपानलका ननवागचन एवं चुनाव यानचका ननयमावली, 2012 (यथा संशोनधि) के उपाबद्ध अनुस ची में
उदाहरण-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3, प्रपत्र-5, प्रपत्र-6, प्रपत्र-7, प्रपत्र-7‘क’, प्रपत्र-23‘क’, प्रपत्र-23‘ख’ एवं उदाहरण-2 को
प्रनिस्थानपि नकया जािा है।
13.
कंनडका-7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 में वनणगि ननणगय पर राज्य मंनत्रपररषद् की नदनांक-14.10.2025 को आहूि बैिक में
मद संख्या-15 के रूप में स्वीकृनि दी गई है।
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
(सुनीि कुमार),
सरकार के प्रधान सनचव |
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झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
अनुसूची
उदाहरण-(1)
प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्रों के गठन एर्ं आरक्षण के अर्धारण की प्रक्रक्रया
(ननयम-3 एर्ं 5 देनिये)
उदाहरणस्र्रूप, क्रकसी नगर पररषद की जनसंख्या 58430 है, ननयम 3 के प्रार्धानानुसार यथासंभर् ननकटतम क्रमिः
58430 की जनसंख्या के आधार पर प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र की कुल संख्या 23 होगी। ननयमानुसार इन 23 प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्रों
का संख्यांकण नगर पररषद र्गा ‘ि’ के उत्तर पनिम से प्रारंभ कर दनक्षण पूर्ा क्रकया जाएगा जैसा क्रक उदाहरण स्र्रूप नीचे दिााया
गया है।
2.
अब नगर पररषद र्गा ‘ि’ की कुल जनसंख्या को ही उदाहरण मान कर चलें तब उक्त नगर पररषद र्गा ‘ि’ (कनपपत नाम-
......................) की कुल जनसंख्या में से ननयम 5 (क) के अनुसार प्रत्येक कोरट की जनसंख्या और कुल जनसंख्या में उसका अनुपात
(प्रनतित) अर्धाररत क्रकया जायेगा, यथा-
(क)
नगर पररषद धनराज नगर की कुल जनसंख्या -58430
(ि)
अनुसूनचत जानत की जनसंख्या -5316
(ग)
अनुसूनचत जानत की जनसंख्या और कुल जनसंख्या की प्रनतित -9.09
(घ)
अनुसूनचत जनजानत की जनसंख्या -8211
(ड.)
अनुसूनचत जनजानत की जनसंख्या और कुल जनसंख्या का प्रनतित -14.05 प्रनतित
(च)
नपछड़ा र्गा की जनसंख्या-33215
(i) अत्यन्त नपछड़ा र्गा-प् की जनसंख्या - 23915
(ii) नपछड़ा र्गा-प्प् की जनसंख्या
- 9300
(छ)
नपछड़ा र्गा की जनसंख्या और कुल जनसंख्या और कुल जनसंख्या का प्रनतित
-56.84 प्रनतित
(i) अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I की की जनसंख्या और कुल जनसंख्या और कुल जनसंख्या का प्रनतित – 40.93%
(ii) नपछड़ा र्गा- II की जनसंख्या और कुल जनसंख्या और कुल जनसंख्या का प्रनतित – 15.91%
(ज)
अन्य कोरट की जनसंख्या -11688
(झ)
अन्य कोरट की जनसंख्या और कुल जनसंख्या का प्रनतित -20 प्रनतित
3.
अब जनसंख्या के अनुपात यथा प्रनतित के आधार पर प्रत्येक कोरट के नलए अनुमान्य स्थानों, स्थान की कुल संख्या
ननधााररत की जायेगी, यथाः-
(क)
अनुसूनचत जानत के नलए 23 स्थान का 9.09 प्रनतित -2.09
(ि)
अनुसूनचत जनजानत के नलए 23 स्थान का 14.05 प्रनतित -3.23
(ग)
नपछड़ा र्गा के नलए 23 स्थान का 56.84 प्रनतित -13.07
(i) अत्यन्त नपछड़ा र्गा- I के नलए 23 स्थान का 40.93 प्रनतित - 9.41
(ii) नपछड़ा र्गा- II के नलए 23 स्थान का 15.91 प्रनतित
- 3.66
(घ)
नपछड़ा र्गा को आर्ंटन हेतु र्ास्तनर्क स्थानों की सं0 -6 स्थान
(i) अत्यन्त नपछड़ा र्गा- I को आर्ंटन हेतु र्ास्तनर्क स्थानों की संख्या- 4
(ii) नपछड़ा र्गा- II को आर्ंटन हेतु र्ास्तनर्क स्थानों की संख्या - 2
(ङ)
अन्य के नलए 23 स्थान का 50 प्रनतित- 12 स्थान
पश्चिम
पूरब
उत्तर
दश्चिण
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
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प्रपत्र-2
(ननयम 5 देनिये)
आरक्षण, कोरटर्ार जनसंख्या एर्ं ननर्ााचन क्षेत्र-आर्ंटन पंजी
भाग-एक
िहरी स्थानीय ननकाय-
कोरटर्ार जनसंख्या एर्ं कोरटर्ार अनुमान्य पद
राज्य
िहरी स्थानीय ननकाय की जनसंख्या
*नगर ननगम र्गा ‘क’ एर्ं ‘ि’
*नगर पररषद र्गा ‘क’
*नगर पररषद र्गा ‘ि’
*नगर पंचायत
*नगर ननगम ‘क’ एर्ं ‘ि’-महापौर/र्ाडा पाषाद
*नगर पररषद र्गा ‘क’-अध्यक्ष/र्ाडा पाषाद
*नगर पररषद र्गा ‘ि’-अध्यक्ष/र्ाडा पाषाद
के नलए
*नगर पंचायत-अध्यक्ष/र्ाडा पाषाद
अनुसूनचत
जानत
अनुसूनचत
जनजानत
अन्य नपछड़ा र्गा
अन्य
कुल
कुल स्थान
अनुसूनचत
जानत के
नलए कुल
स्थान
अनुसूनचत
जनजानत
के नलए
कुल
स्थान
नपछड़ा र्गा के नलए
कुल स्थान
अन्य के
नलए कुल
स्थान
अ॰नप॰र्॰-
I
नप॰र्॰-
II
अ॰नप॰र्॰-
I
नप॰र्॰-
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5316
8211
23915
9300
11688
58430
23
2
3
4
2
12
2.(क) राज्य/नगर ननगम/नगर पररषद् (क)+नगर पररषद्
(ि)/नगर पंचायत की कुल जनसंख्याः -58430
(ि) अनुसूनचत जानत की जनसंख्याः-5316
(ग) अनुसूनचत जानत की जनसंख्या का प्रनतितः-9.09%
(घ) अनुसूनचत जनजानत की जनसंख्याः-8211
(ङ) अनुसूनचत जनजानत की जनसंख्या का प्रनतितः-14.05%
(च) नपछड़ा र्गा की जनसंख्या-33215
(i) अत्यन्त नपछड़ा र्गा- I की जनसंख्या - 23915
(ii) नपछड़ा र्गा- II की जनसंख्या- 9300
(छ) नपछड़ा र्गा की जनसंख्या का प्रनतित-56.84%
(i) अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I की जनसंख्या का प्रनतित–
40.92%
(ii) नपछड़ा र्गा- II की जनसंख्या का प्रनतित – 15.91%
(ज) अन्य कोरट की जनसंख्या -11688
(झ) अन्य कोरट की जनसंख्या का प्रनतित -20%
*जो लागू नहीं है उसे काट दें।
3.(क) अनुसूनचत जानत के नलए स्थानों की संख्या-2
23 का 9.09%=2.09
(ि) अनुसूनचत जन जानत के नलए स्थानों की संख्या-3
23 का 14.05%=3.23
(ग)(I) नपछडा र्गा के नलए जनसंख्या के अनुसार स्थानों की संख्या-
13
(a) अत्यन्त नपछड़ा र्गा- I के नलए जनसंख्या के अनुसार
स्थानों की संख्या-9.41
(b) नपछड़ा र्गा- II के नलए जनसंख्या के अनुसार स्थानों की
संख्या-3.65
(II) नपछड़ा र्गा का आर्ंटन हेतु र्ास्तनर्क स्थानों की संख्या-6
(a) अत्यन्त नपछड़ा र्गा- I का आर्ंटन हेतु र्ास्तनर्क स्थानों
की संख्या -4
(b) नपछड़ा र्गा- II का आर्ंटन हेतु र्ास्तनर्क स्थानों की
संख्या-2
(घ) अन्य के नलए स्थानों की संख्या-12
नोटः ननयम-5(1)(क)(ii)(a) के अधीन अत्यन्त नपछड़ा र्गा- I एर्ं नपछड़ा र्गा- II के जनसंख्या के प्रनतित को सर्ाप्रथम जोड़ क्रदया
जाएगा। तत्पिात् नपछड़ा र्गा- I एर्ं नपछड़ा र्गा- II को आर्ंरटत स्थानों/पदों की गणना ननम्नर्त् की जाएगीः-
अत्यंत नपछड़ा र्गा- I का प्रनतित ग अनुमान्य पद/स्थान
अत्यंत नपछड़ा र्गा-I का प्रनतित+ नपछड़ा र्गा-II का प्रनतित
ननकालने पर अत्यंत नपछड़ा र्गा- I का कुल पद/स्थान समानुपात में ननधााररत हो जाएगा। यही प्रक्रक्रया नपछड़ा र्गा- II के नलए भी की जाएगी।
उदाहरण स्र्रूप:-
(i) अत्यन्त नपछड़ा र्गा- I की जनसंख्या का प्रनतित-40.92%
(ii) नपछड़ा र्गा- II की जनसंख्या का प्रनतषत-15.91%
(iii) नपछड़े र्गों को आर्ंरटत स्थान-6
(iv) अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I को आर्ंरटत स्थान-
40.92x6 = 4.32 स्थान = 4 स्थान
40.92+15.91
(v) नपछड़ा र्गा-II को आर्ंरटत स्थान-
15.91x6 = 1.67 स्थान=2 स्थान
40.92+15.91
20
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
भाग-दो
प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र की कोरटर्ार जनसंख्या
क्र॰
प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र
संख्या/नाम
प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र के अन्तगात जनसंख्या
अनुसूनचत
जानत
अनुसूनचत
जनजानत
नपछड़ा र्गा
अन्य
कुल
अ॰नप॰र्॰-I
नप॰र्॰-II
1
2
3
4
5
6
7
8
1
416
982
442
200
470
2510
2
159
89
1140
485
721
2594
3
138
112
1182
473
606
2511
4
115
203
1067
423
812
2620
5
95
402
996
451
532
2476
6
208
111
1235
264
415
2233
7
167
1120
514
505
502
2808
8
340
98
1248
491
237
2414
9
135
215
1217
432
418
2417
10
268
413
1089
171
405
2346
11
312
58
1301
444
466
2581
12
602
13
1261
460
231
2567
13
212
141
1110
415
738
2616
14
310
1430
468
395
58
2661
15
121
213
1326
387
439
2486
16
230
298
1117
340
435
2420
17
215
191
1103
506
685
2700
18
211
58
1161
417
717
2564
19
281
756
678
480
446
2641
20
198
230
1016
182
741
2367
21
81
438
1072
515
622
2728
22
210
415
875
435
687
2622
23
292
225
1297
429
305
2548
dqy
5316
8211
23915
9300
11688
58430
4.
चूंक्रक अनधननयम की धारा 16 के प्रार्धानानुसार स्थानों के आरक्षण के अनधसीमा 50 प्रनतित परन्तु इससे अननधक है और
अनुसूनचत जानत एर्ं अनुसूनचत जनजानत की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के बाद 50 प्रनतित का िेष नपछड़ा र्गा के अन्तगात
अत्यंत नपछड़ा र्गा-I एर्ं नपछड़ा र्गा- II को देय है तथा ननयम-7 के अनुसार गणना के नननमत आधे एर्ं आधे से कम भाग को छोड
क्रदया जायेगा तथा आधे से अनधक भाग को एक माना जायेगा, इसनलए ऊपर कंनडका-3 में क्रकए गये ननधाारण के अनुसार अनुसूनचत
जानत के नलए 02, अनुसूनचत जनजानत के नलए 03, नपछड़ा र्गा के नलए 50 प्रनतित स्थान (11) का िेष यानन 06 एर्ं अन्य के नलए
12 स्थान अनुमान्य होंगे।
5.
इस प्रक्रक्रया के बाद ननयम 5 के अन्तगात आरनक्षत स्थानों को प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र संख्या आर्ंरटत क्रकया जाएगा। इसके
नलए सर्ाप्रथम प्रत्येक प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र में प्रत्येक कोरट की जनसंख्या प्राप्त की जायेगी और प्रपत्र 2 के भाग-तीन के कालम 1 से
11 के अनुसार कोरटर्ार जनसंख्या की अर्रोही क्रम में श्रंिला तैयार की जायेगी जैसा नीचे दिााया गया हैः-
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
21
भाग-तीन
क्र॰
अर्रोही
क्रम में
अनुसूनचत
जानत की
जनसंख्या
प्रादेनिक
ननर्ााचन
क्षेत्र की
संख्या
अर्रोही
क्रम में
अनुसूनचत
जनजानत
की
जनसंख्या
प्रादेनिक
ननर्ााचन
क्षेत्र की
संख्या
अर्रोही
क्रम में
अ॰नप॰र्॰-I
की
जनसंख्या
प्रादेनिक
ननर्ााचन
क्षेत्र की
संख्या
अर्रोही
क्रम में
नप॰र्॰-II
की
जनसंख्या
प्रादेनिक
ननर्ााचन
क्षेत्र की
संख्या
अर्रोही
क्रम में
अन्य की
जनसंख्या
प्रादेनिक
ननर्ााचन
क्षेत्र की
संख्या
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
602
(12)
1430
(14)
1326
(15)
515
(21)
812
(4)
2
416
(1)
1120
(7)
1301
(11)
506
(17)
741
(20)
3
340
8
982
1
1297
(23)
505
7
738
(13)
4
312
11
756
(19)
1261
12
491
8
721
(2)
5
310
14
438
21
1248
(8)
485
2
717
(18)
6
292
23
415
22
1235
6
480
19
687
(22)
7
281
19
413
10
1217
9
473
3
685
17
8
268
10
402
5
1182
3
460
12
622
21
9
230
16
298
16
1161
18
451
5
606
(3)
10
215
17
230
20
1140
2
444
11
532
(5)
11
212
13
225
23
1117
16
435
22
502
7
12
211
18
215
9
1110
13
432
9
470
1
13
210
22
213
15
1103
17
429
23
466
11
14
208
6
203
4
1089
10
423
4
446
19
15
198
20
191
17
1072
21
417
18
439
15
16
167
7
141
13
1067
4
415
13
435
(16)
17
159
2
112
3
1016
20
395
14
418
(9)
18
138
3
111
6
996
5
387
15
415
(6)
19
135
9
98
8
875
22
340
16
405
(10)
20
121
15
89
2
678
19
264
6
305
23
21
115
4
58
11
514
7
200
1
237
8
22
95
5
58
18
468
14
182
20
231
12
23
81
21
13
12
442
1
171
10
58
14
5316
8211
23915
9300
11688
6.
तत्पिात् ननयम 5 के अधीन प्रथम आम ननर्ााचन में अनुसूनचत जानत, अनुसूनचत जनजानत, अत्यंत नपछड़ा र्गा-I एर्ं
नपछड़ा र्गा- II तथा अन्य के क्रमानुसार उन कोरटयों को अनुमान्य में से एक-एक प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकए जायेंगें तथा
िेष प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्रों को आर्ंरटत करने के नलए इसी क्रम की पुनरार्रनत्त की जायेगी। नितीय आम ननर्ााचन में अनुसूनचत
जनजानत, अत्यंत नपछड़ा र्गा- I एर्ं नपछड़ा र्गा- II, अन्य तथा अनुसूनचत जानत का क्रम अपनाया जाएगा। तरतीय आम ननर्ााचन में
अत्यन्त नपछड़ा र्गा- I एर्ं नपछड़ा र्गा- II, अन्य, अनुसूनचत जानत एर्ं अनुसूनचत जनजानत का क्रम अपनाया जायेगा तथा चतुथा
आम ननर्ााचन में नपछड़ा र्गा- II, अन्य, अनुसूनचत जानत, अनुसूनचत जनजानत एर्ं अत्यन्त नपछड़ा र्गा- I का क्रम अपनाया जायेगा।
उदाहरण आगे नर्र्रणी-‘क’ में क्रदया गया है।
7.
क्रकसी कोरट को ऊपर ननधााररत क्रम में अर्रोही क्रम में अनधकत्तम जनसंख्या र्ाला प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकया
जायेगा। परन्तु यक्रद र्ह क्षेत्र दूसरे कोरट को पूर्ा में उसी आधार पर आर्ंरटत है तब अर्रोही क्रम में दूसरा, तीसरा आक्रद अनधकतम
जनसंख्या र्ाला प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकया जायेगा। उदाहरण ऊपर भाग-तीन में क्रदया गया है।
8.
(क)
प्रत्येक कोरट के नलए स्थानों की संख्या ननधाारण के आधार पर अर्रोही क्रम में अनधकतम जनसंख्या र्ाले
प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र नचनन्हत करने के बाद प्रत्येक कोरट के नलये पचास प्रनतित परंतु उससे अननधक क्षेत्र उस कोरट की मनहलाओं
के नलये आरनक्षत कर आर्ंरटत क्रकये जायेंगे। नजस कोरट के नलए जनसंख्या अनुपात के आधार पर स्थान अनुमान्य नहीं है, उस कोरट
की मनहला के नलए ऐसा आर्ंटन नहीं क्रकया जायेगा। नजस कोरट के नलए 2 स्थान अनुमान्य है उस कोरट की मनहला के नलये एक
22
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
स्थान आर्ंरटत होगा परन्तु यक्रद क्रकसी कोरट के नलये एक ही स्थान अनुमान्य हो तो र्ह स्थान उस कोरट की मनहला के नलये
आरनक्षत नहीं होगा और अनुर्ती आम चुनार् में भी मनहला के नलये आरनक्षत नहीं होगा, क्योंक्रक अनधननयम की धारा 16(2) में
मनहलाओं के नलए आरक्षण 50% से अननधक रिना है।
(ि)
प्रत्येक कोरट के नलये आरनक्षत क्रकये गये प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्रों में उपर कंनडका 6 में र्र्णात क्रमों में पहले आने
र्ाले प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र सर्ाप्रथम उस कोरट की मनहला के नलये आर्ंरटत होगा और अनुर्ती आम चुनार् में प्रत्येक दूसरा क्षेत्र,
अनुमान्यता के आधार पर, मनहला के नलये आर्ंरटत होगा।
(ग)
1[यक्रद अन्य नर्कपप नहीं हो, तब पूर्ार्ती ननर्ााचन में क्रकसी कोरट नर्िेष/मनहला के नलए आर्ंरटत ननर्ााचन क्षेत्र उसी
कोरट/मनहला के नलए पिात्र्ती ननर्ााचन में पुनः आर्ंरटत क्रकया जा सकेगा।‘‘]
9.(क)
इस उदाहरण को ननम्न प्रकार स्पष्ट क्रकया जाता है -
(i) प्रथम आम चुनार् में मनहलाओं को आर्ंरटत स्थान 1,3,5,7,9,11 .....................
(ii) नितीय आम चुनार् में मनहलाओं को आर्ंरटत स्थान 2,4,6,8,10 .....................
(iii) तरतीय आम चुनार् में मनहलाओं को आर्ंरटत स्थान 3,5,7,9,11 .....................
(iv) चतुथा आम चुनार् में मनहलाओं को आर्ंरटत स्थान 4,6,8,10,12 .....................
अनधसूचना सं॰-5342, क्रद॰-25 अक्टूबर, 2019 िारा अन्तःस्थानपत।
उदाहरण नर्र्रणी ‘क‘ में क्रदया गया है।
नर्र्रणी – ‘क’ (प्रपत्र-2 के आंकड़ा पर आधाररत)
अनुसूनचत जानत
के नलये आरनक्षत
प्रदेनिक ननर्ााचन
क्षेत्र संख्या
अनुसूनचत
जनजानत के नलये
आरनक्षत प्रदेनिक
ननर्ााचन क्षेत्र
संख्या
अत्यंत नपछड़ा
र्गा-I के नलये
आरनक्षत प्रदेनिक
ननर्ााचन क्षेत्र
संख्या
नपछड़ा र्गा-II के
नलये
आरनक्षत
प्रदेनिक
ननर्ााचन
क्षेत्र संख्या
अनारनक्षत प्रदेनिक ननर्ााचन
क्षेत्र संख्या
ननर्ााचन
मनहला
अन्य
मनहला
अन्य
मनहला
अन्य
मनहला
अन्य
मनहला
अन्य
12
1
14
7
19
15
23
11
8
21
17
4 13
18 3
16 6
20 2
22 5
9 10
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vke
fuokZpu
1
12
7
14
19
11
8
15
23
17
21
20 2
22 5
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4 13
18 3
16 6
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12
1
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7
14
15
23
11
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21
17
4 13
18 3
16 6
20 2
22 5
9 10
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1
12
14
7
19
11
8
15
23
17
21
20 2
22 5
9 10
4 13
18 3
16 6
prqFkZ
vke
fuokZpu
10.
यह उदाहरण तीनों श्ेनणयों की नगरपानलकाओं के र्ाडा पाषादों के स्थानों के नलए मागादिान के रूप में लागू मानी जाएगी।
इन श्ेनणयों के अन्तगात नगर ननगम (र्गा-क एर्ं र्गा-ि) एक श्ेणी में तथा इस प्रकार नगर पररषद् (क एर्ं ि) एक श्ेणी में माने
जाएंगे।
******
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
23
नगरपानलका ननर्ााचन
िहरी स्थानीय ननकाय
प्रपत्र-2
(ननयम 5, 6 देनिए)
आरक्षण, कोरटर्ार जनसंख्या एर्ं ननर्ााचन क्षेत्र-आर्ंटन पंजी
भाग-एक
िहरी स्थानीय ननकाय-
कोरटर्ार जनसंख्या एर्ं कोरटर्ार अनुमान्य स्थान
राज्य
िहरी स्थानीय ननकाय की जनसंख्या
*नगर ननगम र्गा ‘क’ एर्ं नगर ननगम र्गा ‘ि’
*नगर पररषद र्गा ‘क’
*नगर पररषद र्गा ‘ि’
*नगर पंचायत
*नगर ननगम ‘क’ एर्ं नगर ननगम र्गा ‘ि’ -महापौर/र्ाडा
पाषाद
*नगर पररषद र्गा ‘क’ -अध्यक्ष/र्ाडा पाषाद
*नगर पररषद र्गा ‘ि’ -अध्यक्ष/र्ाडा पाषाद
के नलए
*नगर पंचायत -अध्यक्ष/र्ाडा पाषाद
अनुसूनचत
जानत
अनुसूनचत
जनजानत
अन्य नपछड़ा र्गा
अन्य
कुल
कुल
पद/स्थान
अनुसूनचत
जानत के
नलए कुल
पद/स्थान
अनुसूनचत
जनजानत
के नलए
कुल पद/
स्थान
नपछड़ा र्गा के नलए
कुल पद/स्थान
अन्य
के
नलए
कुल
पद/
स्थान
अ॰नप॰र्॰-
I
नप॰र्॰-
II
अ॰नप॰र्॰-
I
नप॰र्॰-II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.(क) राज्य/नगर ननगम/नगर पररषद (क)+नगर
पररषद (ि)/ नगर पंचायत की कुल जनसंख्या:
3.(क)
अनुसूनचत जानत के नलए पदों/स्थानों की संख्या
(ि)
अनुसूनचत जानत की जनसंख्या:
(ि)
अनुसूनचत जन जानत के नलए पदों/स्थानों की संख्या
(ग)
अनुसूनचत जानत की जनसंख्या का प्रनतित:
(ग)(i) नपछड़ा र्गा के नलए जनसंख्या के अनुसार पदों/स्थानों की संख्या
(a) अत्यन्त नपछड़ा र्गा
(b) नपछड़ा र्गा
(घ)
अनुसूनचत जन जानत की जनसंख्या:
(ii)
नपछड़ा र्गा को आर्ंटन हेतु र्ास्तनर्क पदों/स्थानों की संख्या
(a) अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I को आर्ंटन हेतु र्ास्तनर्क पदों/स्थानों की संख्या -
(b) नपछड़ा र्गा- II को आर्ंटन हेतु र्ास्तनर्क पदों/स्थानों की संख्या -
(ड.)
अनुसूनचत जन जानत की जनसंख्या का
प्रनतित:
(घ)
अन्य के नलए स्थानों की संख्या
(च)
नपछड़ा र्गा की जनसंख्या:
(i) अत्यन्त नपछड़ा र्गा
(ii) नपछड़ा र्गा
(ड.)
नोटः-ननयम-5(1)(क)(ii)(a) एर्ं ननयम-6(1)(क)( ii)(a) के अधीन
अत्यन्त नपछड़ा र्गा- I एर्ं नपछड़ा र्गा- II के जनसंख्या के
प्रनतित को सर्ाप्रथम जोड़ क्रदया जाएगा। तत्पिात् नपछड़ा र्गा-
I एर्ं नपछड़ा र्गा- II को आर्ंरटत स्थानों/पदों की गणना ननम्नर्त्
की जाएगीः-
अत्यंत नपछड़ा र्गा-I का प्रनतित X अनुमान्य पद/स्थान
अत्यंत नपछड़ा र्गा- I का प्रनतित + नपछड़ा र्गा- II का प्रनतित
ननकालने पर अत्यंत नपछड़ा र्गा- I का कुल पद/स्थान समानुपात
में ननधााररत हो जाएगा। यही प्रक्रक्रया नपछड़ा र्गा- II के नलए भी
की जाएगी।
(छ)
नपछड़ा र्गा की जनसंख्या का प्रनतित:
(i) अत्यन्त नपछड़ा र्गा
(ii) नपछड़ा र्गा
उदाहरण स्र्रूप:-
(i) अत्यन्त नपछड़ा र्गा- I की जनसंख्या का प्रनतित-
40.92%
(ii) नपछड़ा र्गा- II की जनसंख्या का प्रनतित -15.91%
24
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
(iii) नपछड़े र्गों को आर्ंरटत पद-4
(iv) अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I को आर्ंरटत पद -
40.92x4 = 2.88 पद = 3 पद
40.92+15.91
(v) नपछड़ा र्गा-II को आर्ंरटत पद-
15.91x4=1.11 पद =1 पद
40.92+15.91
(ज)
अन्य जानत की जनसंख्या:
(झ)
अन्य जानत की जनसंख्या का प्रनतित:-
*जो लागू नहीं है उसे काट दें।
भाग-दो
ननर्ााचन क्षेत्र / प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र की कोरटर्ार जनसंख्या
क्रमांक
* ननर्ााचन क्षेत्र/ *
प्रादेनिक ननर्ााचन
क्षेत्र संख्या/नाम
* ननर्ााचन क्षेत्र/ * प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र अन्तगात जनसंख्या
अनुसूनचत
जानत
अनुसूनचत जनजानत
नपछड़ा र्गा
अन्य
कुल
अ॰नप॰र्॰-I
नप॰र्॰-II
1
2
3
4
5
6
7
8
*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
भाग-तीन
ननर्ााचन क्षेत्र / प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र की कोरटर्ार जनसंख्या- अर्रोही क्रम में
क्रमांक
अर्रोही क्रम में
अनुसूनचत जानत
की जनसंख्या
*ननर्ााचन
क्षेत्र/ *
प्रादेनिक
ननर्ााचन
क्षेत्र संख्या
अर्रोही
क्रम में
अनुसूनचत
जनजानत
की
जनसंख्या k
*ननर्ााचन
क्षेत्र/ *
प्रादेनिक
ननर्ााचन
क्षेत्र संख्या
अर्रोही
क्रम में
अत्यंत
नपछड़ा
र्गा-I की
जनसंख्या
* ननर्ााचन
क्षेत्र/ *
प्रादेनिक
ननर्ााचन
क्षेत्र संख्या
अर्रोही
क्रम में
नपछड़ा
र्गा-II की
जनसंख्या
* ननर्ााचन
क्षेत्र/ *
प्रादेनिक
ननर्ााचन
क्षेत्र संख्या
अर्रोही
क्रम में
अन्य की
जनसंख्या
* ननर्ााचन
क्षेत्र/ *
प्रादेनिक
ननर्ााचन
क्षेत्र संख्या
I
II
III
I V
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
भाग-चार
आरनक्षत/ अनारनक्षत ननर्ााचन क्षेत्रों की नर्र्रणी
क्रमांक
* ननर्ााचन क्षेत्र
संख्या * प्रादेनिक
ननर्ााचन क्षेत्र
संख्या
अनुसूनचत जानत
अनुसूनचत
जनजानत
अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I
नपछड़ा र्गा-II
अन्य
मनहला अन्य
मनहला अन्य
मनहला
अन्य
मनहला
अन्य मनहला अन्य
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
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नगरपानलका ननर्ााचन
िहरी स्थानीय ननकाय
प्रपत्र-3
(ननयम 9 देनिए)
आरनक्षत क्रकए गए ननर्ााचन क्षेत्रों / प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्रों की सूची
नजला -
*ननर्ााचन क्षेत्र का महापौर/अध्यक्ष
नगरपानलका -
िहरी स्थानीय ननकाय -
*प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र का पाषाद/सदस्य
क्रमांक
*ननर्ााचन क्षेत्र/’प्रादेनिक ननर्ााचन
क्षेत्र की संख्या/नाम
कोरट नजसके नलए
आरनक्षत/अनारनक्षत है
मनहला के नलए
आरनक्षत/अन्य
1
2
3
4
*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
नजला दण्डानधकारी
(नाम, हस्ताक्षर र् मुहर)
रटप्पणी- (1)
यक्रद ननर्ााचन क्षेत्र आरनक्षत कोरट के अन्तगात आता है तब स्तंभ-3 में आरनक्षत कोरट के नाम का उपलेि क्रकया
जाये, यथा, अनुसूनचत जानत, अनुसूनचत जनजानत, नपछड़ा र्गा अन्तगात अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I एर्ं नपछड़ा र्गा- II
यक्रद ननर्ााचन क्षेत्र अनारनक्षत कोरट के अन्तगात आता है तब ‘‘अनारनक्षत‘‘ िब्द का उपलेि क्रकया जाय।
(2)
यक्रद ननर्ााचन क्षेत्र मनहला के नलए आरनक्षत है तब स्तंभ-4 में ‘‘मनहला‘‘ िब्द का उपलेि क्रकया जाए। यक्रद
ननर्ााचन क्षेत्र मनहला के नलए आरनक्षत नहीं है तब ‘‘अन्य‘‘ िब्द का उपलेि क्रकया जाए।
26
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
नगरपानलका ननर्ााचन
िहरी स्थानीय ननकाय
प्रपत्र-5
(ननयम 36 देनिए)
कायाालय नजला ननर्ााचन पदानधकारी (नगरपानलका) -
ननर्ााचन की सूचना
झारिण्ड नगरपानलका ननर्ााचन ननयमार्ली, 2012 के ननयम 36 िारा प्रदत्त िनक्तयों का प्रयोग करते हुए मैं
.......................................... नजला ननर्ााचन पदानधकारी (नगरपानलका) नजला ....................... इससे संलग्न अनुसूची के
स्तंभ-(2) में नर्ननर्दाष्ट िहरी स्थानीय ननकाय के *महापौर/*अध्यक्ष/*र्ाडा पाषादों/*सदस्यों के ननर्ााचन के स्तंभ में एतद् िारा
ननम्ननलनित सूचना देता हूँ क्रक ................
(क)
अनुसूची के स्तंभ-(4) में नर्ननर्दाष्ट ननर्ााचन क्षेत्र के सामने स्तंभ-(7) में नर्ननर्दाष्ट पदानधकारी नगरपानलका (िहरी
स्थानीय ननकाय) ......................... के नलए *महापौर/*अध्यक्ष/*र्ाडा पाषादों/*सदस्यों के ननर्ााचन का संचालन करने
हेतु ननर्ााची पदानधकारी होगा।
(ि)
ननर्ााचन क्षेत्र के सामने स्तंभ (8) में नर्ननर्दाष्ट स्थान, नतनथ और समय नाम ननदेिन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान, नतनथ
और समय होगा।
(ग)
ननर्ााचन क्षेत्र के सामने स्तंभ (9) में नर्ननर्दाष्ट स्थान, नतनथ और समय नाम ननदेिन पत्र की संर्ीक्षा करने का स्थान,
नतनथ और समय होगा।
(घ)
ननर्ााचन क्षेत्र के सामने स्तंभ (10) में नर्ननर्दाष्ट स्थान, नतनथ और समय नाम ननदेिन पत्र र्ापस लेने का स्थान, नतनथ
और समय होगा।
(ड.)
ननर्ााचन क्षेत्र के सामने स्तंभ (11) में नर्ननर्दाष्ट नतनथ और समय मतदान की नतनथ और समय होगा।
(च)
ननर्ााचन क्षेत्र के सामने स्तंभ (12) में नर्ननर्दाष्ट नतनथ और समय मतों की गणना करने की नतनथ और समय होगा।
(छ)
ननर्ााचन क्षेत्र के सामने स्तंभ (13) में नर्ननर्दाष्ट स्थान मतों की गणना का स्थान होगा।
राज्य ननर्ााचन आयोग के आदेि से,
स्थान -
नतनथ -
नजला ननर्ााचन पदानधकारी (नगरपानलका)
-सह-नजला दण्डानधकारी
(नाम, हस्ताक्षर र् मुहर)
*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
1- रटप्पणी-यक्रद क्रकन्हीं अपररहाया कारणों से स्तंभ (12) में अंक्रकत नतनथ और स्तंभ (13) में अंक्रकत स्थान पर मतगणना नहीं हो
सकी तो मतगणना संबंधी कायाक्रम अलग से ननधााररत क्रकया जा सकेगा।
2- रटप्पणी-महापौर/अध्यक्ष के ननर्ााचन हेतु र्ाडा पाषाद/सदस्य के स्थान पर तदनुसार प्रनर्नष्ट की जाएगी।
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
27
अनुसूची
अनुक्रमांक
िहरी स्थानीय
ननकाय का नाम
*नगर ननगम र्गा
‘क’/र्गा ‘ि’
*नगर पररषद र्गा
‘क‘
*नगर पररषद र्गा
‘ि‘
*नगर पंचायत
पद/स्थान ननर्ााचन क्षेत्र/
प्रादेनिक
ननर्ााचन क्षेत्र
संख्या/नाम
आरनक्षत/अनारनक्षत
मनहला के
नलए
आरनक्षत/अन्य
ननर्ााची
पदानधकारी
का नाम
तथा पदनाम
1
2
3
4
5
6
7
नाम ननदेिन पत्र
प्रस्तुत करने का
स्थान, नतनथ और
समय
नाम ननदेिन पत्र
संर्ीक्षा करने का
स्थान, नतनथ और
समय
नाम ननदेिन पत्र
र्ापस लेने का
स्थान, नतनथ और
समय
र्ह नतनथ तथा
र्ह समय नजसके
दौरान मतदान
होगा
मतों की गणना
करने की नतनथ और
समय
मतों की
गणना का
स्थान
8
9
10
11
12
13
*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
राज्य ननर्ााचन आयोग के आदेि से,
स्थान -
नतनथ -
नजला ननर्ााचन पदानधकारी (नगरपानलका)
-सह-नजला दण्डानधकारी
(नाम, हस्ताक्षर र् मुहर)
रटप्पणी- (1)
यक्रद ननर्ााचन क्षेत्र आरनक्षत कोरट के अन्तगात आता है तब स्तंभ 5 में आरनक्षत कोरट के नाम का उपलेि क्रकया
जाय यथा अनुसूनचत जानत, अनुसूनचत जनजानत, नपछड़ा र्गा अन्तगात अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I एर्ं नपछड़ा र्गा- II
। यक्रद ननर्ााचन क्षेत्र अनारनक्षत कोरट के अन्तगात आता है तब अनारनक्षत का उपलेि क्रकया जाय।
(2)
यक्रद ननर्ााचन क्षेत्र मनहला के नलए आरनक्षत है तब स्तंभ 6 में “मनहला” िब्द का उपलेि क्रकया जाये। यक्रद
ननर्ााचन क्षेत्र मनहला के नलए आरनक्षत नहीं है तब “अन्य” िब्द का उपलेि क्रकया जाये।
(3)
स्तंभ 8 में नतनथ नाम ननदेिन पत्र प्रस्तुत करने की प्रथम नतनथ से अंनतम नतनथ तक होगी जो ननर्ााचन की सूचना
के प्रकािन की नतनथ के अगले क्रदन से सातर्ें क्रदन तक होगी जो सार्ाजननक अर्काि का क्रदन न हो।
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झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
नगरपानलका ननर्ााचन
िहरी स्थानीय ननकाय
प्रपत्र-6
(ननयम 37 देनिए)
नाम ननदेिन-पत्र
नजला ........................................... िहरी स्थानीय ननकाय ..................................
*प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र संख्या ............................... से ........................................... र्ाडा पाषाद/सदस्य
*ननर्ााचन क्षेत्र संख्या .......................................से ............................. महापौर/अध्यक्ष के नलये ननर्ााचन।
मैं उपयुाक्त ननर्ााचन क्षेत्र के उपयुाक्त पद के नलये ननम्ननलनित को अभ्यथी के रूप में नाम ननर्दाष्ट करता/करती हूँ।
अभ्यथी का नाम .................................................................
नपता/माता/पनत का नाम ............................................
डाक पता ................................... नजला .............................. जो नगरपानलका ............................... के
प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र संख्या....................... की मतदाता सूची के क्रमांक ................... भाग संख्या ............. पर
प्रनर्ष्ट है।
मेरा नाम ...................................... है जो नजला .......................... नगरपानलका .......................... के प्रादेनिक
ननर्ााचन क्षेत्र संख्या .................................................. की मतदाता सूची में क्रमांक ................ भाग संख्या
.................... पर प्रनर्ष्ट है।
प्रस्तार्क का हस्ताक्षर/अंगूठे का ननिान
स्थान .............................................
तारीि ...........................................
मैं उपयुाक्त ननर्ााचन क्षेत्र के उपयुाक्त पद के नलये ननम्ननलनित को अभ्यथी के रूप के नाम ननर्दाष्ट के प्रस्तार् का समथान
करता/करती हूँ।
अभ्यथी का नाम ......................................................
नपता/माता/पनत का नाम ............................................
डाक पता ............................................................ नजला .......................................
जो नगरपानलका ............................... के प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र संख्या................................ की मतदाता सूची में
क्रमांक ........................... भाग संख्या ............. पर प्रनर्ष्ट है।
मेरा नाम .................................................................... है जो नजला ................................... नगरपानलका
.......................... के प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र संख्या ........................................................ की मतदाता सूची में
क्रमांक ................ भाग संख्या .................... पर प्रनर्ष्ट है।
समथाक का हस्ताक्षर/अंगूठे का ननिान
स्थान .............................................
तारीि ...........................................
*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
मैं ऊपर नानमत अभ्यथी, इस नाम ननदेिन के नलए अपनी सहमनत देता/देती हूँूू और एतद् िारा घोषणा
करता/करती हूँ क्रकः-
(क)
मैंने .................................... र्षा की आयु पूरी कर ली है।
(ि)
मेरा नाम तथा मेरे नपता/माता/पनत का नाम ऊपर देर्नागरी नलनप में नहन्दी में सही नलिा गया है।
(ग)
मेरे सर्ोत्तम ज्ञान तथा नर्श्वास के अनुसार मैं उपयुाक्त ननर्ााचन के नलये अर्हात हूँ और अन्यथा अनर्हात भी नहीं हूँ ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
29
(घ)
मैं अनुसूनचत जानत/अनुसूनचत जनजानत/अत्यंत नपछड़ा र्गा- I / नपछड़ा र्गा- II का होने का दार्ा करता/करती हूँ
तथा सक्षम पदानधकारी िारा प्रदत् जानत प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है।
स्थान ..........................................
तारीि ........................................
...................................................
अभ्यथी का हस्ताक्षर/अंगूठे का ननिान
(ननर्ााची पदानधकारी िारा भरा जायेगा)
नाम ननदेिन-पत्र का क्रमांक ................................................
यह नाम ननदेिन मुझे मेरे कायाालय में तारीि ................................ को ............................... (बजे)
अभ्यथी/प्रस्तार्क िारा पररदत्त क्रकया गया।
तारीि ........................................
...................................................
ननर्ााची पदानधकारी
नाम ननदेिन -पत्र को स्र्ीकरत या अस्र्ीकरत करने र्ाले ननर्ााची पदानधकारी का नर्ननष्चय
मैंने इस नाम ननदेिन पत्र का परीक्षण झारिण्ड नगरपानलका ननर्ााचन एर्ं चुनार् यानचका ननयमार्ली, 2012
के ननयम 37 के अनुसार कर नलया है और मैं ननम्ननलनित रूप से नर्ननिय करता हूँ-
तारीि ........................................
समय ..........................................
...................................................
ननर्ााची पदानधकारी का
(नाम, हस्ताक्षर र् मुहर)
....................................................................................................................................................
(नछद्रण)
नाम ननदेिन पत्र के नलये रसीद और संर्ीक्षा की सूचना
(नाम ननदेिन पत्र प्रस्तुत करने र्ाले व्यनक्त को दी जाने के नलये)
नाम ननदेिन पत्र का अनुक्रमांक ....................................................
श्ी/सुश्ी/श्ीमती ........................................... का, जो* ................... के ननर्ााचन के नलये एक अभ्यथी
है, नाम ननदेिन पत्र मुझे तारीि ................................... को ............................. (बजे) अभ्यथी/प्रस्तार्क िारा
प्रदत्त क्रकया गया। सभी नाम ननदेिन पत्रों की संर्ीक्षा तारीि ................... को ................. (बजे) स्थान
............................................................................ में की जायेगी।
तारीि ........................................
समय ..........................................
...............................
ननर्ााची पदानधकारी का
(नाम, हस्ताक्षर र् मुहर)
*इस स्थान पर संबंनधत ननर्ााचन क्षेत्र/प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र संख्या/नाम तथा संबंनधत पद नलिें जैसा इस प्रपत्र के िीषा
भाग पर अभ्यथी/प्रस्तार्क िारा अंक्रकत क्रकया गया है।
30
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
नगरपानलका ननर्ााचन
िहरी स्थानीय ननकाय
प्रपत्र-7
(ननयम-37 (4) देनिए)
नाम ननदेिन की आम सूचना
नजलाः.....................................िहरी स्थानीय ननकाय...........................................................................
*प्रादेनिक
ननर्ााचन
क्षेत्र
संख्या......................................................से........................................................र्ाडा
पाषाद/सदस्य
*ननर्ााचन क्षेत्र संख्या ..........................................से.....................................*महापौर/*अध्यक्ष के नलए ननर्ााचन
20.......
सर्ासाधारण को जानकारी के नलए यह सूचना दी जाती है क्रक उपरोक्त र्र्णात ननर्ााचन के नलए ननम्ननलनित नाम
ननदेिन पत्र आज क्रदनांक ............................... को अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त हुए हैं-
क्रम संख्या
नाम ननदेिन पत्र का
क्रमांक
अभ्यथी का नाम
अभ्यथी के
नपता/माता/पनत का नाम
अभ्यथी की
आयु
अभ्यथी का
पता
1
2
3
4
5
6
अभ्यथी की कोरट अत्यंत
नपछड़ा र्गा- I /नपछड़ा
र्गा- II /अनुसूनचत
जानत/अनुसूनचत
जनजानत/अनारनक्षत
मतदाता सूची में
अभ्यथी का क्रमांक
प्रस्तार्क का
नाम
मतदाता सूची
में प्रस्तार्क का
क्रमांक
समथाक का
नाम
मतदाता सूची
में समथाक का
क्रमांक
अभ्युनक्त
7
8
9
10
11
12
13
*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
स्थान ........................................
नतनथ ..........................................
ननर्ााची पदानधकारी का
(नाम, हस्ताक्षर र् मुहर)
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
31
नगरपानलका ननर्ााचन
िहरी स्थानीय ननकाय
प्रपत्र-7(क)
(ननयम-37 (4) देनिए)
नाम ननदेिन की अंनतम नतनथ तक प्राप्त नाम ननर्दाष्ट अभ्यर्थायों की समेक्रकत सूची
नजलाः.................................................िहरी स्थानीय ननकाय...........................................................................
*प्रादेनिक
ननर्ााचन
क्षेत्र
संख्या......................................................से........................................................र्ाडा
पाषाद/सदस्य *ननर्ााचन क्षेत्र संख्या ..........................................से.....................................*महापौर/*अध्यक्ष के नलए
ननर्ााचन 20........
क्रम संख्या
नाम ननदेिन पत्र
का क्रमांक
अभ्यथी का नाम
अभ्यथी के
नपता/माता/पनत का नाम
अभ्यथी की आयु
अभ्यथी का पता
1
2
3
4
5
6
अभ्यथी की कोरट अत्यंत
नपछड़ा र्गा- I /नपछड़ा
र्गा- II /अनुसूनचत
जानत/अनुसूनचत
जनजानत/अनारनक्षत
मतदाता सूची में
अभ्यथी का क्रमांक
प्रस्तार्क का
नाम
मतदाता सूची
में प्रस्तार्क का
क्रमांक
समथाक का
नाम
मतदाता सूची
में समथाक का
क्रमांक
अभ्युनक्त
7
8
9
10
11
12
13
*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
स्थान ........................................
नतनथ ..........................................
ननर्ााची पदानधकारी का
(नाम, हस्ताक्षर र् मुहर)
32
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
नगरपानलका ननर्ााचन
िहरी स्थानीय ननकाय
प्रपत्र-23(क)
(ननयम-105 देनिये)
ननर्ााचन पररणाम का प्रकािन
(र्ाडा पाषाद/सदस्य के नलए)
झारिण्ड नगरपानलका ननर्ााचन एर्ं चुनार् यानचका ननयमार्ली, 2012 के ननयम 105 के अनुसरण में मैं एतद िारा यह
अनधसूनचत करता ह ूं क्रक नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में नानमत व्यनक्त स्तंभ (2) में अंक्रकत पद पर स्तंभ (5) में र्र्णात
िहरी स्थानीय ननकाय के नलए सम्यक रूप से ननर्ाानचत हो गया है-
अनुसूची
व्यनक्त का नाम
पद का नर्र्रण
िहरी स्थानीय ननकाय नजससे पद संबंनधत है
(प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र संख्या/नाम सनहत)
पद
आरनक्षत/
अनारनक्षत
मनहला/
अन्य
1
2
3
4
5
स्थान ........................................
नतनथ ..........................................
नजला ननर्ााचन पदानधकारी (नगरपानलका)-सह-
नजला दण्डानधकारी
(नाम, हस्ताक्षर र् मुहर)
*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
रटप्पणी- (1)
यक्रद ननर्ााचन क्षेत्र आरनक्षत कोरट के अन्तगात आता है तब स्तंभ 3 में आरनक्षत कोरट के नाम का उपलेि क्रकया
जाए, यथा अनुसूनचत जानत, अनुसूनचत जनजानत, नपछड़ा र्गा अन्तगात अत्यन्त नपछड़ा र्गा- I एर्ं नपछड़ा र्गा-
II । यक्रद ननर्ााचन अनारनक्षत कोरट के अन्तगात आता है तब “अनारनक्षत” का उपलेि क्रकया जाय।
(2)
यक्रद ननर्ााचन क्षेत्र मनहला के नलए आरनक्षत है तब स्तंभ 4 में “मनहला” िब्द का उपलेि क्रकया जाए। यक्रद
ननर्ााचन क्षेत्र मनहला के नलए आरनक्षत नहीं है तब “अन्य” िब्द का उपलेि क्रकया जाय।
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
33
नगरपानलका ननर्ााचन
िहरी स्थानीय ननकाय
प्रपत्र-23(ि)
(ननयम-105 देनिये)
ननर्ााचन पररणाम का प्रकािन
(महापौर/अध्यक्ष के नलए)
झारिण्ड नगरपानलका ननर्ााचन एर्ं चुनार् यानचका ननयमार्ली, 2012 के ननयम 105 के अनुसरण में मैं एतद िारा यह
अनधसूनचत करता ह ूं क्रक नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में नानमत व्यनक्त स्तंभ (2) में अंक्रकत पद पर स्तंभ (5) में र्र्णात िहरी
स्थानीय ननकाय के नलए सम्यक रूप से ननर्ाानचत हो गया है-
अनुसूची
व्यनक्त का नाम
पद का नर्र्रण
िहरी स्थानीय ननकाय नजससे पद संबंनधत है
(प्रादेनिक ननर्ााचन क्षेत्र संख्या/नाम सनहत)
पद
आरनक्षत/
अनारनक्षत
मनहला/ अन्य
1
2
3
4
5
स्थान ........................................
नतनथ ..........................................
नजला ननर्ााचन पदानधकारी (नगरपानलका)-सह-
नजला दण्डानधकारी
(नाम, हस्ताक्षर र् मुहर)
*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
रटप्पणी- (1) यक्रद ननर्ााचन क्षेत्र आरनक्षत कोरट के अन्तगात आता है तब स्तंभ 3 में आरनक्षत कोरट के नाम का उपलेि क्रकया जाए,
यथा अनुसूनचत जानत, अनुसूनचत जनजानत, नपछड़ा र्गा अन्तगात अत्यन्त नपछड़ा र्गा- I एर्ं नपछड़ा र्गा- II । यक्रद
ननर्ााचन अनारनक्षत कोरट के अन्तगात आता है तब “अनारनक्षत” का उपलेि क्रकया जाय।
(2)
यक्रद ननर्ााचन क्षेत्र मनहला के नलए आरनक्षत है तब स्तंभ 4 में “मनहला” िब्द का उपलेि क्रकया जाए। यक्रद ननर्ााचन
क्षेत्र मनहला के नलए आरनक्षत नहीं है तब “अन्य” िब्द का उपलेि क्रकया जाय।
34
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
अनुसूची
उदाहरण-(2)
ननर्ााचन क्षेत्रों (नगरपानलकाओं) में महापौर/अध्यक्ष पदों के नलए आरक्षण एर्ं
आर्ंटन के अर्धारण की प्रक्रक्रया
(ननयम-6 देनिये)
राज्य में तीन श्ेणी की नगरपानलका हैं यथा-नगर ननगम (र्गा‘क’ एर्ं र्गा‘ि’), नगर पररषद् (र्गा‘क’ एर्ं र्गा‘ि’) एर्ं नगर
पंचायत। ननयमार्ली के ननयम 6(1)(क) के प्रार्धानानुसार राज्य के सभी ननर्ााचन क्षेत्रों (नगरपानलकाओं) यथा- नगर ननगम
र्गा‘क’, नगर ननगम र्गा‘ि’, नगर पररषद् (र्गा‘क’ एर्ं र्गा‘ि’) एर्ं नगर पंचायत को तीन अलग-अलग श्ेनणयों में माना जाएगा।
उदाहरणस्र्रूप मान नलया जाए क्रक राज्य में नगर ननगम (र्गा‘क’ एर्ं र्गा‘ि’) की संख्या 9 है और कुल जनसंख्या-
3,29,88,134 (कापपननक) है; नजसके अन्तगात कोरटर्ार जनसंख्या यथा-अनुसूनचत जनजानत- 86,45,042, अनुसूनचत जानत-
39,85,644, नपछड़ा र्गा-24,17,040 (अत्यंत नपछड़ा र्गा-I 17,17,708 एर्ं नपछड़ा र्गा- II 6,99,332) तथा अन्य की जनसंख्या-
1,79,40,408 है।
2.
राज्य की कुल जनसंख्या में से उक्त कोरटर्ार जनसंख्या का प्रनतित ननम्नर्त् है:-
(i) अनुसूनचत जनजानत
- 26.20%
(ii) अनुसूनचत जानत
- 12.08%
(iii) नपछड़ा र्गा (नगरपानलका की कुल जनसंख्या में)- 47.00%
a) अत्यंत नपछड़ा र्गा-I - 33.40%
b) नपछड़ा र्गा-II
- 13.60%
(iv) अन्य
- 54%
3.
उक्त के आलोक में ननयम 6(1) के अधीन राज्य की जनसंख्या के अनुपात यथा प्रनतित के आधार पर नगर पररषदों में,
अध्यक्ष के पद का आरक्षण करने के उद्देश्य से प्रत्येक कोरट के नलए, अनुमान्य पदों की कुल संख्या ननधााररत की जायेगी, यथाः-
(क)
अनुसूनचत जनजानत के नलए 9 पद का 26.20 प्रनतित -
2.35 = 2 पद
(ि)
अनुसूनचत जानत के नलए 9 पद का 12.08 प्रनतित -
1.08 = 1 पद
(ग)
नपछड़ा र्गा के नलए 9 पद का 47.00 प्रनतित
-
4.23 = 4 पद
(घ)
नपछडा र्गा को आर्ंटन हेतु र्ास्तनर्क अनुमान्य पदों की सं॰
-
1 पद
(50% से अननधक अनधसीमा के अंतगात)
a) समानुपात में अत्यंत नपछड़ा र्गा-I को आर्ंटन हेतु र्ास्तनर्क अनुमान्य पदों की सं॰-
33.40% X 1=0.71 = 1 पद
47.00%
b) समानुपात में नपछड़ा र्गा-II को आर्ंटन हेतु र्ास्तनर्क अनुमान्य पदों की सं॰ -
13.60% X 1=0.28 = 0 पद
47.00%
(ङ)
अन्य को आर्ंटन हेतु र्ास्तनर्क पदों की सं॰
-
5 पद
4.
चूंक्रक ननयमार्ली के ननयम-6 के प्रार्धानानुसार पदों के आरक्षण की अनधसीमा 50 प्रनतित के यथािक्य ननकटतम क्रकन्तु
इससे अननधक है और अनुसूनचत जनजानत एर्ं अनुसूनचत जानत की जनसंख्या के अनुपात में पदों के आरक्षण देय है। इसनलए ऊपर
कंनडका-3 में क्रकए गये आरक्षण के ननधाारण के अनुसार अनुसूनचत जनजानत के नलए 2 पद, अनुसूनचत जानत के नलए 1 पद, नपछड़ा
र्गा के नलए 50 प्रनतित से अननधक पद का िेष यानन 1 पद (अ0नप0र्0-प् के 1 पद एर्ं नप0र्0-प्प् के 0 पद) एर्ं अन्य के नलए 5
पद अनुमान्य होंगे।
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
35
प्रपत्र-2
(ननयम 6 देनिये)
आरक्षण, कोरटर्ार जनसंख्या एर्ं ननर्ााचन क्षेत्र-आर्ंटन पंजी
भाग-एक
िहरी स्थानीय ननकाय- नगर ननगम (र्गा-क एर्ं र्गा-ि)
कोरटर्ार जनसंख्या एर्ं कोरटर्ार अनुमान्य पद
राज्य
िहरी स्थानीय ननकाय की जनसंख्या
*नगर ननगम र्गा ‘क’ एर्ं ‘ि’
*नगर पररषद र्गा ‘क’
*नगर पररषद र्गा ‘ि’
*नगर पंचायत
*नगर ननगम ‘क’ एर्ं ‘ि’-महापौर/र्ाडा पाषाद
*नगर पररषद र्गा ‘क’-अध्यक्ष/र्ाडा पाषाद
*नगर पररषद र्गा ‘ि’-अध्यक्ष/र्ाडा पाषाद
के नलए
*नगर पंचायत-अध्यक्ष/र्ाडा पाषाद
अनुसूनचत
जानत
अनुसूनचत
जनजानत
अन्य नपछड़ा र्गा
अन्य
कुल
कुल
पद
अनुसूनचत
जानत के
नलए कुल
पद
अनुसूनचत
जनजानत
के नलए
कुल पद
नपछड़ा र्गा के
नलए कुल पद
अन्य के
नलए कुल
पद
अ॰नप॰र्॰-
I
नप॰र्॰-
II
अ॰नप॰र्॰-
I
नप॰र्॰-
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8645042
3985644
1717708 699332 17940408 32988134
9
2
1
1
0
5
(क) राज्य की कुल जनसंख्याः - 32988134
(ि) अनुसूनचत जनजानत की जनसंख्याः-8645042
(ग) अनुसूनचत जनजानत की जनसंख्या का प्रनतितः-26.20%
(घ) अनुसूनचत जानत की जनसंख्याः-3985644
(ङ) अनुसूनचत जानत की जनसंख्या का प्रनतितः-12.08%
(च) नपछड़ा र्गा की जनसंख्या-2417040
(i) अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I की जनसंख्या-1717708
(ii) नपछड़ा र्गा-II की जनसंख्या-699332
(छ) नपछड़ा र्गा की नगर ननकायों में जनसंख्या का प्रनतितः-
47.00%
(i) अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I की नगर ननकायों में जनसंख्या का
प्रनतित-33.40%
(ii) नपछड़ा र्गा-प्प् की नगर ननकायों में जनसंख्या का
प्रनतित- 13.60%
(ज) अन्य कोरट की जनसंख्याः-17940408
(झ) अन्य कोरट की जनसंख्या का प्रनतितः-54%
*जो लागू नहीं है उसे काट दें।
3. (क) अनुसूनचत जनजानत के नलए पदों की संख्या-2
9 का 26.20%=2.35
(ि) अनुसूनचत जानत के नलए पदों की संख्या-1
9 का 12.08%=1.08
(ग) (I) नपछडा र्गा के नलए जनसंख्या के अनुसार पदों की
संख्या-4
a) नपछड़ा र्गा का आर्ंटन हेतु र्ास्तनर्क पदों की
संख्या-1
b) अत्यन्त नपछड़ा र्गा-प् का आर्ंटन हेतु समानुपात में
र्ास्तनर्क पदों की संख्या -1
(II)
नपछड़ा र्गा-प्प् का आर्ंटन हेतु समानुपात में
र्ास्तनर्क पदों की संख्या-0
(घ) अन्य के नलए पदों की संख्या-5
5.
नगर ननगम (र्गा ‘क’ एर्ं र्गा ‘ि’) में अनुसूनचत जनजानत, अनुसूनचत जानत, नपछड़ा र्गा अन्तगात नपछड़ा र्गा-I एर्ं नपछड़ा
र्गा-II तथा अन्य की कोरटर्ार जनसंख्या ननर्ााचन क्षेत्रर्ार क्रम से प्रपत्र-2 के भाग-दो में ननम्नर्त अंक्रकत की जायेगी:-
36
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
प्रपत्र-2
भाग-दो
ननर्ााचन क्षेत्र (नगर ननगम र्गा-क) की कोरटर्ार जनसंख्या
(संख्यांकन के क्रमर्ार)
क्रमांक
ननर्ााचन क्षेत्र
संख्या/नाम
ननर्ााचन क्षेत्र के अन्तगात जनसंख्या
अनुसूनचत
जनजानत
अनुसूनचत
जानत
अत्यंत नपछड़ा
र्गा-I
नपछड़ा र्गा-
II
अन्य
कुल
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
1
1
23150
199509
436094
151487
352232
1162472
2
2
217024
50452
190814
76270
538867
1073427
dqy&
240174
249961
626908
227757
891099
2235899
प्रपत्र-2
भाग-दो
ननर्ााचन क्षेत्र (नगर ननगम र्गा-ि) की कोरटर्ार जनसंख्या
(संख्यांकन के क्रमर्ार)
क्रमांक
ननर्ााचन क्षेत्र
संख्या/नाम
fuokZpu {ks= ds vUrxZr tula[;k
अनुसूनचत
जनजानत
अनुसूनचत
जानत
अत्यंत नपछड़ा
र्गा-I
नपछड़ा र्गा-
II
अन्य
कुल
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
1
3
4307
18248
49852
23549
62985
158941
2
4
7935
21860
78154
26180
63337
197466
3
5
2611
26102
87115
31382
34422
181632
4
6
2652
25050
48898
47582
78941
203123
5
7
2338
15593
53186
29251
56520
156888
6
8
24104
8843
50806
6280
84322
174355
7
9
13605
4927
73743
14649
116881
223805
dqy&
57552
120623
441754
178873
497408
1296210
6.
इस प्रक्रक्रया के बाद ननयम 6 के अधीन आरनक्षत पदों को ननर्ााचन क्षेत्र संख्या आर्ंरटत क्रकया जाएगा। इसके नलए सर्ाप्रथम
प्रत्येक ननर्ााचन क्षेत्र में प्रत्येक कोरट की जनसंख्या प्राप्त की जायेगी और प्रपत्र 2 के भाग-तीन के काू लम 1 से 11 के अनुसार
कोरटर्ार जनसंख्या की अर्रोही क्रम में श्रंिला तैयार की जायेगी जैसा नीचे दिााया गया हैः-
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
37
ननर्ााचन क्षेत्र (नगर ननगम र्गा-क) का भाग-तीन
क्रमांक अर्रोही
क्रम में
अनुसूनचत
जनजानत
की
जनसंख्या
ननर्ााचन
क्षेत्र की
संख्या
अर्रोही
क्रम में
अनुसूनचत
जानत की
जनसंख्या
ननर्ााचन
क्षेत्र की
संख्या
अर्रोही
क्रम में
अत्यंत
नपछड़ा
र्गा-I की
जनसंख्या
ननर्ााचन
क्षेत्र की
संख्या
अर्रोही
क्रम में
अत्यंत
नपछड़ा
र्गा-II की
जनसंख्या
ननर्ााचन
क्षेत्र की
संख्या
अर्रोही
क्रम में
अन्य की
जनसंख्या
ननर्ााचन
क्षेत्र की
संख्या
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
1
217024
(2)
199509
1
436094
1
151487
1
538867
2
2
23150
1
50452
2
190814
2
76270
2
352232
(1)
240174
249961
626908
227757
891099
ननर्ााचन क्षेत्र (नगर ननगम र्गा-ि) का भाग-तीन
क्रमांक
अर्रोही
क्रम में
अनुसूनचत
जनजानत
की
जनसंख्या
ननर्ााचन
क्षेत्र की
संख्या
अर्रोही
क्रम में
अनुसूनचत
जानत की
जनसंख्या
ननर्ााचन
क्षेत्र की
संख्या
अर्रोही
क्रम में
अत्यंत
नपछड़ा
र्गा-I की
जनसंख्या
ननर्ााचन
क्षेत्र की
संख्या
अर्रोही
क्रम में
नपछड़ा
र्गा-II की
जनसंख्या
ननर्ााचन
क्षेत्र की
संख्या
अर्रोही
क्रम में
अन्य की
जनसंख्या
ननर्ााचन
क्षेत्र की
संख्या
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
1
24104
(8)
26102
(5)
87115
5
47582
6
116881
(9)
2
13605
9
25050
6
78152
(4)
31382
5
84322
8
3
7935
4
21860
4
73743
9
29251
7
78941
(6)
4
4307
3
18248
3
53186
7
26180
4
63337
4
5
2652
6
15593
7
50806
8
23549
3
62985
(3)
6
2611
5
8843
8
49852
3
14649
9
56520
(7)
7
2338
7
4927
9
48898
6
6280
8
34422
5
57552
120623
441754
178873
497408
7.
उपयुाक्त प्रपत्र-2 के भाग-1 के तहत् अनुमान्य पदों को प्रपत्र-2 के भाग-तीन में जनसंख्या के अर्रोही क्रम के आधार पर
कोरटर्ार ननर्ााचन क्षेत्र ननम्नर्त् आर्ंरटत क्रकया जाएगाः-
(क)
जनसंख्या के अर्रोही क्रम के आधार पर सर्ाप्रथम अनुसूनचत जनजानत को अनुमान्य पदों के अनुसार अनधकतम अनुसूनचत
जनजानत की जनसंख्या र्ाला ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकया जायेगा। स्पष्टतः नजस ननर्ााचन क्षेत्र में अनुसूनचत जनजानत की
जनसंख्या अनधकतम होगी उस ननर्ााचन क्षेत्र को, अनुमान्यता के आलोक में, अनुसूनचत जनजानत को आर्ंरटत क्रकया जाएगा।
(ि)
अनुसूनचत जनजानत को ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकये जाने के पिात जनसंख्या के अर्रोही क्रम के आधार पर अनुसूनचत
जानत को अनुमान्य पदों के अनुसार अनधकतम अनुसूनचत जानत की जनसंख्या र्ाला ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकया जाएगा। परन्तु
यक्रद र्ह ननर्ााचन क्षेत्र अनुसूनचत जनजानत को इसी आधार पर आर्ंरटत हो चुका है तब अर्रोही क्रम में उसके नीचे का अनधकतम
अनुसूनचत जानत की जनसंख्या र्ाला ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकया जाएगा।
(ग)
अनुसूनचत जनजानत एर्ं अनुसूनचत जानत को ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकये जाने के पिात् अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I को
अनुमान्य पदों के अनुसार तथा अर्रोही क्रम के आधार पर अनधकतम अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I की जनसंख्या र्ाला ननर्ााचन क्षेत्र
आर्ंरटत क्रकया जाएगा। यक्रद र्ह ननर्ााचन क्षेत्र दूसरे कोरट (अनुसूनचत जनजानत/अनुसूनचत जानत) को इसी आधार पर आर्ंरटत हो
चुका है तब अर्रोही क्रम में उसके नीचे का अनधकतम अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I की जनसंख्या र्ाला ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकया
जाएगा।
38
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
(घ)
अनुसूनचत जनजानत, अनुसूनचत जानत एर्ं अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I को ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकये जाने के पिात् नपछड़ा
र्गा-IIको अनुमान्य पदों के अनुसार तथा अर्रोही क्रम के आधार पर अनधकतम नपछड़ा र्गा-II की जनसंख्या र्ाला ननर्ााचन क्षेत्र
आर्ंरटत क्रकया जाएगा। यक्रद र्ह ननर्ााचन क्षेत्र दूसरे कोरट (अनुसूनचत जनजानत/अनुसूनचत जानत/अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I) को इसी
आधार पर आर्ंरटत हो चुका है तब अर्रोही क्रम में उसके नीचे का अनधकतम नपछड़ा र्गा-II की जनसंख्या र्ाला ननर्ााचन क्षेत्र
आर्ंरटत क्रकया जाएगा।
(ङ)
अनुसूनचत जनजानत, अनुसूनचत जानत, अत्यन्त नपछड़ा र्गा-I एर्ं नपछड़ा र्गा-II को ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकये जाने के
पिात िेष ननर्ााचन क्षेत्र अन्य के नलए अर्धाररत क्रकया जाएगा।
(उदाहरण उपयुाक्त प्रपत्र भाग-तीन में क्रदया गया है)
8.
(i)
नगर ननगम र्गा-क (कुल 02 पद) के नलए उपयुाक्त प्रपत्र-2 के भाग-एक, भाग-तीन एर्ं कंनडका-7 में अंक्रकत
नर्र्रण के अनुसार कोरटर्ार ननर्ााचन क्षेत्र ननम्नर्त आर्ंरटत क्रकया जाएगा:-
(क)
अनुसूनचत जनजानत को कुल 1 पद अनुमान्य है एर्ं सर्ाप्रथम कोरटर्ार जनसंख्या के अर्रोही क्रम के आधार पर
अनधकतम अनुसूनचत जनजानत की जनसंख्या र्ाले ननर्ााचन क्षेत्र अनुसूनचत जनजानत को आर्ंरटत क्रकये जाने हैं। अतएर् प्रपत्र-2 के
भाग-तीन के अनुसार, पहले एक अनधकतम अनुसूनचत जनजानत जनसंख्या र्ाले ननर्ााचन क्षेत्र संख्या-2 अनुसूनचत जनजानत के
नलए आर्ंरटत क्रकया जाएगा।
(ि)
अनुसूनचत जनजानत, अनुसूनचत जानत एर्ं अत्यंत नपछड़ा र्गा-I के नलए अनुमान्य सभी पदों के नलए ननर्ााचन
क्षेत्र आर्ंरटत क्रकये जाने के पिात, नपछड़ा र्गा-II के नलए अनुमान्य पद आर्ंरटत क्रकया जाएगा। इस क्रम में अर्रोही क्रम में सबसे
अनधक नपछड़ा र्गा-II की जनसंख्या र्ाला ननर्ााचन क्षेत्र का आर्ंटन नपछड़ा र्गा-II के नलए क्रकया जाएगा।
(ग)
आरनक्षत कोरटयों (अनुसूनचत जनजानत अनुसूनचत जानत तथा नपछड़ा र्गा के अन्तगात अत्यंत नपछड़ा र्गा-I एर्ं
नपछड़ा र्गा-II) को ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकये जाने के पिात् िेष ननर्ााचन क्षेत्र अन्य के नलए अर्धाररत होगा।
(ii)
नगर ननगम र्गा-ि के नलए उपयुाक्त प्रपत्र-2 के भाग-एक, भाग-तीन एर्ं कंनडका-7 में अंक्रकत नर्र्रण के अनुसार
कोरटर्ार ननर्ााचन क्षेत्र ननम्नर्त आर्ंरटत क्रकया जाएगा:-
(क)
अनुसूनचत जनजानत को अर्िेष कुल 1 और पद अनुमान्य है एर्ं सर्ाप्रथम कोरटर्ार जनसंख्या के अर्रोही क्रम
के आधार पर अनधकतम अनुसूनचत जनजानत की जनसंख्या र्ाले ननर्ााचन क्षेत्र अनुसूनचत जनजानत को आर्ंरटत क्रकये जाने हैं।
अतएर् प्रपत्र-2 के भाग-तीन के अनुसार, पहले एक अनधकतम अनुसूनचत जनजानत जनसंख्या र्ाले ननर्ााचन क्षेत्र संख्या-8
अनुसूनचत जनजानत के नलए आर्ंरटत क्रकया जाएगा।
(ि)
अनुसूनचत जनजानत के नलए अनुमान्य सभी पदों के नलए ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकये जाने के पिात्, अनुसूनचत
जानत को अनुमान्य कुल 1 पद आर्ंरटत क्रकया जाएगा। चूंक्रक अनुसूनचत जानत की सबसे अनधक जनसंख्या र्ाला ननर्ााचन क्षेत्र
संख्या 5 है, अतएर् इसे उक्त कोरट के नलए आर्ंरटत क्रकया जायेगा।
(ग)
अनुसूनचत जनजानत एर्ं अनुसूनचत जानत के नलए अनुमान्य सभी पदों के नलए ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकये जाने
के पिात, अत्यंत नपछड़ा र्गा-I के नलए अनुमान्य 1 पद आर्ंरटत क्रकया जाएगा। इस क्रम में ननर्ााचन क्षेत्र संख्या-5, जो क्रक पूर्ा में
अनुसूनचत जानत को आर्ंरटत क्रकया जा चुका है को छोड़कर अर्रोही क्रम में सबसे अनधक अत्यंत नपछड़ा र्गा-प् की जनसंख्या र्ाला
ननर्ााचन क्षेत्र, यथा 4 का आर्ंटन अत्यंत नपछड़ा र्गा-I के नलए क्रकया जाएगा।
(घ)
अनुसूनचत जनजानत, अनुसूनचत जानत एर्ं अत्यंत नपछड़ा र्गा-प् के नलए अनुमान्य सभी पदों के नलए ननर्ााचन
क्षेत्र आर्ंरटत क्रकये जाने के पिात, नपछड़ा र्गा-II के नलए अनुमान्य पद आर्ंरटत क्रकया जाएगा। इस क्रम में अर्रोही क्रम में सबसे
अनधक नपछड़ा र्गा-II की जनसंख्या र्ाला ननर्ााचन क्षेत्र का आर्ंटन नपछड़ा र्गा-II के नलए क्रकया जाएगा।
(ड.)
आरनक्षत कोरटयों (अनुसूनचत जनजानत अनुसूनचत जानत तथा नपछड़ा र्गा के अन्तगात अत्यंत नपछड़ा र्गा-I एर्ं
नपछड़ा र्गा-II) को ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकये जाने के पिात् िेष ननर्ााचन क्षेत्र अन्य के नलए अर्धाररत होगा।
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
39
मनहलाओं का आरक्षण एर्ं आर्ंटन
9.
अनधननयम की धारा 27(2) एर्ं एतद् ननयमार्ली के ननयम-6(1) (घ) के अधीन प्रत्येक कोरट में यथािक्य 50 प्रनतित
क्रकन्तु इससे अननधक पद मनहलाओं के नलए ननम्नर्त आरनक्षत एर्ं आर्ंरटत क्रकया जाएगाः-
(क)
प्रत्येक कोरट के नलए पदों की संख्या ननधााररत क्रकये जाने एर्ं अर्रोही क्रम में उस कोरट के अनधकतम जनसंख्या र्ाला
ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत क्रकये जाने के पिात, प्रत्येक कोरट के नलये बथािक्य पचास प्रनतित परंतु इससे अननधक पद उस
कोरट की मनहलाओं के नलये आरनक्षत एर्ं आर्ंरटत क्रकया जाएगा।
(ि)
नजस कोरट के नलए जनसंख्या अनुपात के आधार पर पद अनुमान्य नहीं है उस कोरट की मनहला के नलए ऐसा आरक्षण नहीं
क्रकया जाएगा। नजस कोरट के नलए 2 पद अनुमान्य है उस कोरट की मनहला के नलये एक पद आरनक्षत होगा। परन्तु यक्रद
क्रकसी कोरट के नलये एक ही पद अनुमान्य हो तो र्ह पद उस कोरट की मनहला के नलये आरनक्षत नहीं होगा और अनुर्ती
आम चुनार् में भी मनहला के नलये आरनक्षत नहीं होगा।
(ग)
प्रत्येक कोरट के नलए आरनक्षत एर्ं आर्ंरटत क्रकए गए ननर्ााचन क्षेत्रों के क्रम में पहले आने र्ाले ननर्ााचन क्षेत्र सर्ाप्रथम उस
कोरट की मनहला के नलए आर्ंरटत होगा और अनुर्ती आम चुनार्ों में चक्रानुक्रम में प्रत्येक दूसरा क्षेत्र अनुमान्यता के
आधार पर, मनहला के नलए आर्ंरटत होगा।
(घ)
यक्रद अन्य कोई नर्कपप नहीं हो, तब पूर्ार्ती ननर्ााचन में क्रकसी कोरट नर्िेष की मनहला के नलए आर्ंरटत ननर्ााचन क्षेत्र
उसी कोरट की मनहला के नलए पिात्र्ती ननर्ााचन में पुनः आर्ंरटत क्रकया जा सकेगा।
(ड.)
उपयुाक्त उदाहरण को ननम्न प्रकार से स्पष्ट क्रकया जाता हैः-
(i)
प्रथम आम ननर्ााचन में मनहलाओं को आर्ंरटत पद 1, 3, 5, 7, 9 ...............
(ii) नितीय आम ननर्ााचन में मनहलाओं को आर्ंरटत पद 2, 4, 6, 8, 10 ............
(iii) तरतीय आम ननर्ााचन में मनहलाओं को आर्ंरटत पद 3, 5, 7, 9, 11 ..............
(iv) चतुथा आम ननर्ााचन में मनहलाओं को आर्ंरटत पद 4, 6, 8, 10, 12 .............
10.
(i)
नगर ननगम र्गा-क के नलए उपयुाक्त प्रपत्र-2 के भाग-तीन एर्ं कंनडका-9 में अंक्रकत नर्र्रण के आलोक में
मनहलाओं को ननम्नर्त् आरनक्षत एर्ं आर्ंरटत क्रकया जाएगाः-
(क)
अनुसूनचत जनजानत को एक ही पद अनुमान्य है अतः र्ह पद इस कोरट की मनहला के नलए आरनक्षत नहीं होगा।
(ि)
अन्य कोरट को भी एक ही पद अनुमान्य है अतः र्ह पद इस कोरट की मनहला के नलए आरनक्षत नहीं होगा।
(ii)
नगर ननगम र्गा-ि के नलए उपयुाक्त प्रपत्र-2 के भाग-तीन एर्ं कंनडका-9 में अंक्रकत नर्र्रण के आलोक में
मनहलाओं को ननम्नर्त् आरनक्षत एर्ं आर्ंरटत क्रकया जाएगाः-
(क)
अनुसूनचत जनजानत को एक ही पद अनुमान्य है अतः र्ह पद इस कोरट की मनहला के नलए आरनक्षत नहीं होगा।
(ि)
अनुसूनचत जानत को एक ही पद अनुमान्य है अतः र्ह पद इस कोरट की मनहला के नलए आरनक्षत नहीं होगा।
(ग)
अत्यंत नपछड़ा र्गा-प् को एक ही पद अनुमान्य है अतः र्ह पद इस कोरट की मनहला के नलए आरनक्षत नहीं होगा।
(घ)
अन्य कोरट को 4 पद अनुमान्य है अतः 9 एर्ं 3 मनहला के नलए आरनक्षत होगा।
11.
(i)
नगर ननगम र्गा-क के नलए प्रार्धानों के आलोक में मनहलाओं को ननम्नरूपेण नर्र्रणी-ि के अनुसार ननर्ााचन
क्षेत्र आर्ंरटत क्रकया जाएगाः-
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झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
नर्र्रणी-‘ि‘ (प्रपत्र-2 के आंकड़ा पर आधाररत)
अनुसूनचत जनजानत के
नलये आरनक्षत ननर्ााचन
क्षेत्र संख्या
अनुसूनचत जानत के
नलये आरनक्षत
ननर्ााचन क्षेत्र संख्या
अत्यंत नपछड़ा र्गा- I
के नलये आरनक्षत
ननर्ााचन क्षेत्र संख्या
नपछड़ा र्गा- II के
नलये आरनक्षत
ननर्ााचन क्षेत्र संख्या
अनारनक्षत ननर्ााचन
क्षेत्र संख्या
ननर्ााचन
मनहला
अन्य
मनहला
अन्य
मनहला
अन्य
मनहला
अन्य
मनहला
अन्य
&
2
&
&
&
&
&
&
&
1
प्रथम आम
ननर्ााचन
&
2
&
&
&
&
&
&
&
1
नितीय आम
ननर्ााचन
&
2
&
&
&
&
&
&
&
1
तरतीय आम
ननर्ााचन
&
2
&
&
&
&
&
&
&
1
चतुथा आम
ननर्ााचन
(ii) नगर ननगम र्गा-ि के नलए प्रार्धानों के आलोक में मनहलाओं को ननम्नरूपेण नर्र्रणी-ि के अनुसार ननर्ााचन क्षेत्र आर्ंरटत
क्रकया जाएगाः-
नर्र्रणी-‘ि‘ (प्रपत्र-2 के आंकड़ा पर आधाररत)
अनुसूनचत जनजानत के
नलये आरनक्षत ननर्ााचन
क्षेत्र संख्या
अनुसूनचत जानत के
नलये आरनक्षत
ननर्ााचन क्षेत्र संख्या
अत्यंत नपछड़ा र्गा- I
के नलये आरनक्षत
ननर्ााचन क्षेत्र संख्या
नपछड़ा र्गा- II के
नलये आरनक्षत
ननर्ााचन क्षेत्र संख्या
अनारनक्षत ननर्ााचन
क्षेत्र संख्या
ननर्ााचन
मनहला
अन्य
मनहला
अन्य
मनहला
अन्य
मनहला
अन्य
मनहला
अन्य
&
8
&
5
&
4
&
&
3] 9
6] 7
प्रथम आम
ननर्ााचन
&
8
&
5
&
4
&
&
6] 7
3] 9
नितीय आम
ननर्ााचन
&
8
&
5
&
4
&
&
3] 9
6] 7
तरतीय आम
ननर्ााचन
&
8
&
5
&
4
&
&
6] 7
3] 9
चतुथा आम
ननर्ााचन
12.
यह उदाहरण ननयम 6(1) के अधीन नगरपानलकाओं की तीनों श्ेनणयों (नगर ननगम र्गा-क एर्ं र्गा-ि/नगर
पररषद् र्गा-क एर्ं र्गा-ि /नगर पंचायत) के महापौर/अध्यक्ष के पदों के नलए यथा अनुरूप मागादिान के रूप में लागू
होगी। परन्तु नगर पररषद् र्गा-क एर्ं र्गा-ि के नलए प्रपत्र-2 का भाग-एक, दो, तीन एर्ं चार सनम्मनलत रुप से बनाया
जायेगा।
13.
ननयम-3 के अधीन नगर ननगम की दो श्ेणी में यथा-नगर ननगम र्गा-क एर्ं नगर ननगम र्गा-ि में नर्भक्त क्रकया
गया है। नगर ननगम के महापौर पद के आरक्षण क्रकए जाने के उद्देश्य से नगर ननगम र्गा-क एर्ं नगर ननगम र्गा-ि के
नलए आरक्षण के अर्धारण की प्रक्रक्रया सनम्मनलत रूप से प्रपत्र-2 के भाग एक में की जाएगी। पदों के आरक्षण का
झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
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अर्धारण के पिात् नगर ननगम के दोनों श्ेणी को अलग-अलग मानकर अर्रोही क्रम में अलग-अलग आर्ंटन की
कारार्ाई की जाएगी।
आर्ंटन के क्रम में सर्ाप्रथम नगर ननगम के नलए अर्धाररत पदों में नगर ननगम र्गा-क को 50 प्रनतित की
अनधसीमा के अधीन आर्ंरटत की जाएगी। तत्पिात् अर्िेष बचे पदों को नगर ननगम र्गा-ि में भी 50 प्रनतित की
अनधसीमा के अधीन अर्धाररत क्रकया जाएगा। इसके नलए प्रपत्र-2 का भाग-1 दोनों श्ेणी के नलए एक ही होगा। परंतु
प्रपत्र-2 का भाग-दो, तीन एर्ं चार तथा प्रपत्र-3 दोनों श्ेणी के नलए अलग-अलग होगा।
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अधीिक,
अधीिक, झारखण्ड
झारखण्ड राजकीय मुद्रणािय
राजकीय मुद्रणािय, रााँची द्वारा प्रकाशित एवं मुकद्रत
रााँची द्वारा प्रकाशित एवं मुकद्रत,
झारखण्ड गजट (असाधारण)
झारखण्ड गजट (असाधारण) 483 – 50