झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
15 काǓत[क, 1947 (श०)
संÉ या – 491 राँची, गुǽवार, 6 नवंबर, 2025 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग
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अͬधसूचना
6 नवंबर, 2025
संÉया-10/नीǓत Ǔन०-07-01/2021 का॰-6471--झारखÖड राÏय के ͪवͧभÛन ͪवभागɉ/¢ेğीय
काया[लयɉ/समाहरणालयɉ के अधीन पूव[ से सृिजत सभी Ĥकार के चतुथ[वगȸय पदɉ के सàयक्
समी¢ोपराÛत अनावæयक एवं अĤासंͬगक पदɉ को Ĥ×यͪप[त करने के उपरांत आवæयक पदɉ को
बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff) के पद के Ǿप मɅ पुनना[ͧमत करते हुए भारत का संͪवधान
के अनुÍछेद 309 के परÛतुक ɮवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल एतɮ
ɮवारा बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff) के पदɉ पर भƣȸ एवं सेवा शƣɟ को ͪवǓनयͧमत करने
हेतु Ǔनàनͧलͨखत Ǔनयमावलȣ बनाते हɇ:-
1.
संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार एवं Ĥारàभः-
(i)
यह Ǔनयमावलȣ ‘‘झारखÖड राÏय बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff) संवग[
(भƣȸ एवं सेवाशƣɟ) Ǔनयमावलȣ, 2025’’ कहȣ जायेगी ।
(ii)
इसका ͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा ।
(iii)
यह Ǔनयमावलȣ झारखÖड राजपğ मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से Ĥवृƣ होगी ।
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2.
पǐरभाषाएँ:- इस Ǔनयमावलȣ मɅ जब तक कोई बात, ͪवषय या संदभ[ के ͪवǾɮध न हो,
(i)
राÏय - “राÏय” से अͧभĤेत है, झारखÖड राÏय;
(ii)
संवग[ - “संवग[” से ता×पय[ है- (क) सͬचवालय एवं संलÊन काया[लय के बहुɮदेशीय कमȸ
(Multi Purpose Staff) संवग[; (ख) ͪवͧभÛन ͪवभागɉ के ¢ेğीय काया[लयɉ के
बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff) संवग[; (ग) राÏय के समाहरणालयɉ के
बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff) संवग[;
(iii)
ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार - “ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार” से अͧभĤेत है, (क) सͬचवालय एवं संलÊन
काया[लय के बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff) का संवग[ के ͧलए संबंͬधत
ͪवभाग के उप सͬचव से अÛयून पदाͬधकारȣ; (ख) ͪवͧभÛन ͪवभागɉ के ¢ेğीय काया[लयɉ
के बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff) का संवग[ के ͧलए संबंͬधत Ĥशासी ͪवभाग
ɮवारा घोͪषत ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार; (ग) राÏय के समाहरणालयɉ के बहुɮदेशीय कमȸ
(Multi Purpose Staff) का संवग[ के ͧलए संबंͬधत िजले के उपायुÈत;
(iv)
परȣêयमान- “परȣêयमान” से ता×पय[ है, वह बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff)
जो संवग[ कȧ ͩकसी मौͧलक ǐरिÈत मɅ या उसके ͪवǾɮध परȣêयमान Ǿप से Ǔनयोिजत
हो;
(v)
वरȣयता सूची - “वरȣयता सूची” से अͧभĤेत है, ͪवͧभÛन काया[लयɉ मɅ ǓनयुÈत
बहुɮदेशीय कͧम[यɉ (Multi Purpose Staff) कȧ वरȣयता सूची, जो Ǔनयमावलȣ के Ĥवृƣ
होने कȧ Ǔतͬथ को संधाǐरत हो या उसके बाद काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा
ͪवभाग ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त अनुदेशɉ के अनुसार Ǔनͧम[त/पुनरȣͯ¢त हो;
(vi)
Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ - “Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ” से अͧभĤेत है, संबंͬधत काया[लयɉ के
बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff) के पदɉ के ͧलए घोͪषत Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ।
Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ घोͪषत नहȣं रहने कȧ िèथǓत मɅ काया[लय Ĥधान Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ
हɉगे;
(vii)
भƣȸ वष[ - “भƣȸ वष[” से अͧभĤेत है, कैलेÖडर वष[ (1लȣ जनवरȣ से 31 Ǒदसàबर);
(viii) आयोग - “आयोग” से अͧभĤेत है, झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग;
(ix)
चतुथ[वगȸय पद - “चतुथ[वगȸय पद” से अͧभĤेत है, ͪवͧभÛन ͪवभागɉ/¢ेğीय
काया[लयɉ/समाहरणालयɉ के अधीन पूव[ से सृिजत चतुथ[वगȸय पद (यथा अनुसेवक,
आदेशपाल, चपरासी, ͪपउन आǑद);
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3.
पद एवं वेतनमानः-
कोǑट/पदनाम
वेतनमान
सेवा समूह
Įेणी
बहुɮदेशीय कमȸ
(Multi
Purpose
Staff)
PB-I
5200-20200
Ēेड
पे 1800 (अ०पु०)
Level-1
‘घ’
अराजपǒğत
नोट- पद का वेतनमान एवं समूह वहȣ हɉगे, जो राÏय सरकार ɮवारा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत
ͩकये जायɅगे ।
4.
बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff) के काय[ः- बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose
Staff) ɮवारा ͩकये जाने वाले काय[ कȧ ͪववरणी Ǔनàनवत है:-
(i)
काया[लय खोलना और बÛद करना :- काया[लय अवͬध Ĥारंभ होने के पूव[ आकर कमरɉ
का ताला खोलना एवं काया[लय अवͬध के पæचात् काया[लय के सभी कमरɉ के लाईट,
पंखा आǑद बÛद कर ताला लगाना ।
(ii)
सामाÛय èवÍछता एवं रख-रखाव:- काया[लय के कमरɉ, टेबल, कुͧस[यɉ, फाइल रैक आǑद
कȧ सफाई करना एवं कूलर/वाटर ͫडèपɅसर/ए०सी० कȧ देखभाल करना। पदाͬधकाǐरयɉ
एवं कͧम[यɉ को èवÍछ वातावरण देना ।
(iii)
फाईल एवं दèतावेज पहुँचाना :- पदाͬधकाǐरयɉ के बीच फाईल, पğ आǑद ले जाना तथा
ͪवभाग/काया[लयɉ या कमरɉ के बीच फाईल, पğ आǑद पहुँचाना ।
(iv)
Ǔनगरानी संबंधी काय[ :- ͪवभाग/काया[लयɉ कȧ संपͪƣ, फाईलɉ आǑद कȧ देखभाल करना
तथा अͧभलेखɉ का अनुर¢ण करना ।
(v)
बाहरȣ काय[ :- पोèट ऑͩफस एवं बैक से संबंͬधत कायɟ का Ǔनçपादन। ͪवभागीय
आदेशɉ पर काया[लय के बाहर से आवæयक सामĒी या जानकारȣ लाना ।
(vi)
संदेशवाहक के Ǿप मɅ काय[ :- ͩकसी पदाͬधकारȣ या कम[चारȣ को ͩकसी के बुलाने पर
सूचना देना तथा फोन पर आए संदेश देना। ͪवभाग/काया[लय के अÛदर एवं बाहर
पğ/डाक का ͪवतरण करना ।
(vii)
ͪवभाग/काया[लयɉ मɅ फोटो कॉपी करना, फैÈस करना, ई-मेल कराना इ×याǑद ।
(viii) काया[लय अवͬध मɅ Ǔनधा[ǐरत वदȹ मɅ आना ।
(ix)
Ĥशाखा/काया[लयɉ मɅ अनुसͬचवीय काय[ से ईतर अÛय काय[ करना ।
(x)
Ǒदनचया[ के काया[लयी कायȾ यथा डायरȣ, ͫडèपैच आǑद िजसमɅ कàÜयूटर पर काय[
शाͧमल है, मɅ सहायता Ĥदान करना ।
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(xi)
वैध Ĝाइͪवंग लाइसɅस धारक होने कȧ िèथǓत मɅ वाहनɉ का चालन ।
(xii)
पाक[ , लाउन, पॉटेड ÜलॉÛट आǑद का रखरखाव करना ।
(xiii) जलपान तैयार करने का काय[ ।
(xiv) अÛय काय[ जो वरȣय पदाͬधकारȣ ɮवारा सौपा जाए ।
5.
अͬधकृत बलः- इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृƣ होने के पूव[ ͪवͧभÛन ͪवभागɉ/¢ेğीय
काया[लयɉ/समाहरणालयɉ के अधीन सृिजत वैसे चतुथ[वगȸय पद, िजÛहɅ बहुɮदेशीय कमȸ (Multi
Purpose Staff) के Ǿप मɅ पुनना[ͧमत ͩकया जाय, कȧ संÉया तथा इसमɅ राÏय सरकार ɮवारा
समय-समय पर ͩकये गये पǐरवƣ[न ।
6.
शै¢ͨणक योÊयताः- माÛयता ĤाÜत शै¢ͨणक संèथान/बोड[ से मैǑĚक/10वीं क¢ा उƣीण[ होना
अǓनवाय[ है ।
7.
आर¢णः- ͪवͧभÛन ͪवभागɉ मɅ बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff) के पदɉ पर सीधी
भƣȸ मɅ राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत राÏयèतरȣय आर¢ण नीǓत एवं रोèटर तथा ¢ेğीय
काया[लयɉ/ समाहरणालयɉ के अÛतग[त बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff) के पदɉ पर
सीधी भƣȸ मɅ राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत िजलाèतरȣय आर¢ण नीǓत एवं रोèटर लागू हɉगे।
8.
Ǔनरह[ताः- वह åयिÈत
(क)
िजसने ऐसे åयिÈत से, िजसका पǓत या िजसकȧ प×नी जीͪवत है, ͪववाह ͩकया है; या
(ख)
िजसने अपने पǓत या अपनी प×नी के जीͪवत रहते हुए ͩकसी åयिÈत से ͪववाह
ͩकया है,
उÈत पद पर ǓनयुिÈत का पाğ नहȣं होगा;
परंतु यǑद राÏय सरकार को यह समाधान हो जाता है ͩक ऐसा ͪववाह उस åयिÈत और
ͪववाह के अÛय प¢कार को लागू èवीय ͪवͬध के अधीन अनु£ेय है और ऐसा करने के ͧलए
अÛय आधार हɇ तो वह ͩकसी åयिÈत को इस Ǔनयम के Ĥवत[न से छूट दे सकेगी ।
9.
बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff) के पदɉ पर भƣȸ/चयन कȧ ĤͩĐया:-
(i) बहुɮदेशीय कमȸ के पद पर ǓनयुिÈत कȧ कार[वाई दो èतर पर कȧ जायेगीः-
(क)
समाहरणालय èतर -
(a)
ͪवͧभÛन समाहरणालयɉ मɅ बहुɮदेशीय कमȸ के पद पर ǓनयुिÈत कȧ कार[वाई
संबंͬधत उपायुÈत के ɮवारा कȧ जायेगी ।
(b)
बहुɮदेशीय कमȸ के ǐरÈत पदɉ कȧ गणना 1लȣ जनवरȣ को आधार Ǔतͬथ मानकर
संबंͬधत उपायुÈत के ɮवारा कȧ जायेगी ।
(c)
समाहरणालयɉ के अधीन पूव[ से सृिजत सभी Ĥकार के चतुथ[वगȸय पदɉ के
सàयक् समी¢ोपराÛत अनावæयक एवं अĤासंͬगक पदɉ को Ĥ×यͪप[त करने के
उपरांत आवæयक पदɉ को बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff) के पद के
Ǿप मɅ पुनना[ͧमत कराते हुए ǐरÈत पदɉ पर ǓनयुिÈत हेतु आर¢ण कोǑटवार
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अͬधयाचना संबंͬधत उपायुÈत ɮवारा राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग
को उपलÞध करायी जायेगी ।
(d)
तदोपराÛत राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग के ɮवारा ͪवͧभÛन
समाहरणालयɉ मɅ बहुɮदेशीय कमȸ के ǐरÈत पदɉ कȧ आर¢ण कोǑटवार
अͬधयाचना िजलावार काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के
माÚयम से झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग को भेजी जायेगी ।
(e)
आयोग के ɮवारा झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग परȣ¢ा (मैǑĚक/10वीं èतर)
संचालन Ǔनयमावलȣ, 2015 (समय-समय पर यथा संशोͬधत) के आधार पर
ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा आयोिजत करते हुए मेधा-सह-ͪवकãप के आधार पर
िजलावार अनुशंसा राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग को उपलÞध करायी
जायेगी ।
(ख)
मुÉयालय èतर –
(a) ͪवͧभÛन ͪवभागɉ के सͬचवालय एवं संलÊन काया[लयɉ एवं ¢ेğीय काया[लयɉ के
बहुɮदेशीय कमȸ के पद पर ǓनयुिÈत कȧ कार[वाई संबंͬधत ͪवभागɉ के ɮवारा कȧ
जायेगी ।
(b)
बहुɮदेशीय कमȸ के ǐरÈत पदɉ कȧ गणना 1लȣ जनवरȣ को आधार Ǔतͬथ मानकर
संबंͬधत ͪवभाग/¢ेğीय काया[लय के ɮवारा कȧ जायेगी ।
(c)
¢ेğीय काया[लय समी¢ोपराÛत बहुɮदेशीय कमȸ के ǐरÈत पदɉ कȧ सूचना
आर¢ण रोèटर ÈलȣयरेÛस के उपरांत अपने Ĥशासी ͪवभाग को उपलÞध
करायɅगे।
(d)
तदोपराÛत Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा अपने ͪवभाग (संलÊन काया[लय सǑहत)/
¢ेğीय काया[लयɉ मɅ बहुɮदेशीय कमȸ के ǐरÈत पदɉ कȧ आर¢ण कोǑटवार
अͬधयाचना काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के माÚयम से
झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग को भेजी जायेगी ।
(e)
आयोग के ɮवारा झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग परȣ¢ा (मैǑĚक/10वीं èतर)
संचालन Ǔनयमावलȣ, 2015 (समय-समय पर यथा संशोͬधत) के आधार पर
ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा आयोिजत करते हुए अनुशंसा Ĥशासी ͪवभाग को उपलÞध
करायी जायेगी ।
(ग)
चयǓनत उàमीɮवारɉ को योगदान करने के ͧलए अͬधकतम एक माह का समय Ǒदया
जायेगा। ͩकसी उàमीɮवार/उàमीɮवारɉ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत समय-सीमा के अÛदर योगदान
नहȣं देने या अÛय कारणɉ से ǐरिÈतयाँ भरȣ नहȣं जा सकने कȧ िèथǓत मɅ ऐसी ǐरिÈतयाँ
अगलȣ ǓनयुिÈत के ͧलए अĒणीत कȧ जायेगी ।
(ii)(क)
ͪवͧभÛन ͪवभागɉ/¢ेğीय काया[लयɉ/समाहरणालय मɅ चतुथ[ वग[ के पद पर संͪवदा एवं
दैǓनक/एकमुæत पाǐरĮͧमक के आधार पर Ǔनरंतर काय[रत कͧम[यɉ हेतु ĤǓतयोͬगता
परȣ¢ा के ͧलए Ǔनधा[ǐरत कुल अंक मɅ संͪवदा एवं दैǓनक/एकमुæत पाǐरĮͧमक के आधार
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पर कȧ गयी सेवा अवͬध के बदले कुल पूणाɍक का 1.5 ĤǓतशत अंक ĤǓत काय[ वष[
कȧ दर से अͬधमानता (Weightage) देय होगा। यह अͬधमानता 05 वष[ या इससे
अͬधक काय[ करने वाले को तथा अͬधकतम 10 वषɟ के ͧलए देय होगा। इस Ĥकार
Ûयूनतम 7.5 ĤǓतशत अंक एवं अͬधकतम 15 ĤǓतशत अंक का अͬधमानता देय होगा।
(ख) राÏय सरकार मɅ संͪवदा एवं दैǓनक/एकमुæत पाǐरĮͧमक के आधार पर चतुथ[ वग[ के
पद पर Ǔनरंतर काय[रत कमȸ को उनकȧ संͪवदा एवं दैǓनक/एकमुæत पाǐरĮͧमक के Ǿप
मɅ काय[रत अवͬध के अनुसार अͬधकतम आयुसीमा मɅ कोǑटवार छूट दȣ जायेगी। यह
छूट अͬधकतम 10 वषɟ कȧ होगी, परÛतु संबंͬधत कमȸ कȧ उĨ 50 वष[ से अͬधक न
हो। उदाहरणèवǾप अगर ͩकसी चतुथ[ वग[ के कमȸ ने संͪवदा एवं दैǓनक/एकमुæत
पाǐरĮͧमक के Ǿप मɅ 08 वषɟ तक Ǔनरंतर काय[ ͩकया है, तो उसे ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा
हेतु उसकȧ कोǑट कȧ अͬधकतम आयुसीमा मɅ 08 वष[ कȧ छूट दȣ जायेगी ।
संͪवदा एवं दैǓनक/एकमुæत पाǐरĮͧमक के आधार पर काया[वͬध का Ĥमाण पğ
संबंͬधत ͪवभाग/काया[लय के काया[लय Ĥधान ɮवारा Ǔनग[त ͩकया जायेगा, जो माÛय
होगा ।
(ग) सीधी भƣȸ मɅ संͪवदा एवं दैǓनक/एकमुæत पाǐरĮͧमक के आधार पर Ǔनरंतर काय[रत
कͧम[यɉ के ͧलए अͬधमानता Ĥदान करने/अͬधकतम उĨ सीमा मɅ छूट Ĥदान करने से
संबंधी Ĥावधान का Ĥयोग माğ Ĥथम दो अवसरɉ के ͧलए ͩकया जाएगा ।
(iii) उĨ सीमा:- अͬधयाचना वष[ कȧ 1लȣ अगèत को Ûयूनतम उĨ सीमा 18 (अठारह) वष[
तथा अͬधकतम उĨ सीमा वह होगी जो सीधी भƣȸ हेतु काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा
राजभाषा ͪवभाग ɮवारा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत हो ।
10.
पǐरवी¢ा अवͬध/सàपुिçटः- बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff) के पदɉ पर ǓनयुÈत
कमȸ, ǓनयुÈत होने कȧ Ǔतͬथ से मौͧलक पद पर परȣêयमान माने जायɅगे। पǐरवी¢ा अवͬध 02
(दो) वषɟ कȧ होगी। परȣêयमान अवͬध मɅ संतोषĤद सेवा पूण[ करने कȧ िèथǓत मɅ हȣ ǓनयुिÈत
Ĥाͬधकार के ɮवारा सेवा सàपुçट ͩकया जा सकेगा ।
11.
वरȣयता:-
बहुɮदेशीय कमȸ (Multi Purpose Staff) कȧ पारèपǐरक वरȣयता एतɮ ͪवषयक काͧम[क,
ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त अनुदेशɉ के आलोक
मɅ Ǔनधा[ǐरत होगी:-
(i)
वरȣयता ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार के èतर पर संधाǐरत होगी ।
(ii)
इस संवग[ मɅ पूव[ से काय[रत चतुथ[वगȸय कमȸ, िजÛहɅ बहुɮदेशीय कमȸ (Multi
Purpose Staff) के Ǿप मɅ पुनना[ͧमत ͩकया गया हो, कȧ आपसी वरȣयता चयन
आयोग ɮवारा अनुशंͧसत मेधासूची के आधार पर संधाǐरत होगी। जहाँ चयन आयोग कȧ
मेधासूची उपलÞध नहȣं हो, वहाँ कͧम[यɉ कȧ आपसी वरȣयता, ǓनयुिÈत कȧ Ǔतͬथ के
Đमानुसार रहेगी तथा एक हȣ Ǔतͬथ को ǓनयुÈत कͧम[यɉ कȧ वरȣयता उनकȧ जÛम
Ǔतͬथ तथा जÛम Ǔतͬथ एक रहने पर मैǑĚकुलेशन मɅ ĤाÜत अंक के आधार पर
Ǔनधा[ǐरत होगी ।
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चयन आयोग कȧ मेधासूची के आधार पर एवं अÛय माÚयम से, यथा अनुकàपा
के आधार पर, एक हȣ वष[ मɅ ǓनयुÈत कͧम[यɉ मɅ चयन आयोग कȧ अनुशंसा के आधार
पर ǓनयुÈत कमȸ वरȣय हɉगे ।
(iii)
अͬधसूचना के Ĥवृƣ होने कȧ Ǔतͬथ के बाद इस Ǔनयमावलȣ के तहत समाहरणालय èतर
तथा मुÉयालय èतर पर ǓनयुÈत कͧम[यɉ कȧ वरȣयता आयोग कȧ अनुशंसा के मेधा
Đमानुसार होगी ।
12.
अनुशासना×मक कार[वाई :-
इस संवग[ के कͧम[यɉ के ͪवǾɮध अनुशासǓनक कार[वाई झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण,
Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 (समय-समय पर यथा संशोͬधत) के Ĥावधानɉ के
आलोक मɅ कȧ जाएगी ।
13.
Ĥकȧण[ :-
(1) अÛय ऐसे मामले, िजनके संबंध मɅ ऊपर के खÖडɉ मɅ कोई उãलेख नहȣं ͩकया गया है,
उनमɅ झारखÖड सेवा-संǑहता अथवा राÏय सरकार के कम[चाǐरयɉ पर लागू अÛय
वैधाǓनक Ĥावधान लागू हɉगे। कम[चाǐरयɉ को ͪवǑहत Ǔनयमɉ के अधीन यह सुͪवधा देने
कȧ शिÈत संवग[ के Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ अथवा राÏय सरकार ɮवारा Ĥाͬधकृत पदाͬधकारȣ
को होगी ।
(2) राÏय सरकार अͬधसूचना ɮवारा इस Ǔनयमावलȣ को ͪवखंͫडत कर सकेगी या इसमɅ
संशोधन कर सकेगी या इस Ǔनयमावलȣ के Ǔनयमɉ को èपçट कर सकेगी या उसे लागू
करने मɅ उ×पÛन ğुǑटयɉ को दूर कर सकɅ गी ।
14.
Ǔनरसन और åयावृǓत :-
(1) यह Ǔनयमावलȣ उन मामलɉ मɅ लागू नहȣं होगी, जहाँ चतुथ[वगȸय पदɉ पर ǓनयुिÈत कȧ
कार[वाई ĤͩĐयाधीन है अथवा माननीय Ûयायालय के ÛयायǓनण[य से आÍछाǑदत हɇ।
(2) इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृƣ होने के पूव[ इस Ǔनयमावलȣ के ͪवषयɉ पर Ǔनग[त कोई
Ǔनयम/ͪवǓनयम/अनुदेश/आदेश, इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृƣ होने कȧ Ǔतͬथ से इस हद तक
Ǔनरͧसत माने जायɅगे ।
(3) ऐसे Ǔनरसन के होते हुए भी पूव[ के Ǔनयम/ͪवǓनयम/अनुदेश/आदेश ɮवारा या उसके
अधीन शिÈतयɉ के Ĥयोग मɅ ͩकया गया कोई काय[ या कȧ गई कार[वाई इस Ǔनयमावलȣ
ɮवारा इसके अधीन Ĥदƣ शिÈतयɉ के Ĥयोग मɅ ͩकया गया या कȧ गई समझी जायेगी
मानɉ यह Ǔनयमावलȣ उस Ǒदन Ĥवृƣ थी, िजस Ǒदन ऐसा काय[ ͩकया गया था या ऐसी
कार[वाई कȧ गई थी ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
Ĥवीण कुमार टोÜपो,
सरकार के सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 491 – 50