झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

19 काǓत[क, 1947 (श०)

संÉ या – 497 राँची, सोमवार, 10 नवàबर, 2025 (ई०)

खान एवं भूतȕ िवभाग

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अͬधसूचना

10 नवàबर, 2025

सं0-ख0िन0(िविध)-93/2023-2528--िबहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अिधिनयम, 1914 एवं उƅ के

अȶगŊत Ůितपािदत िनयमावली के तहत खनन पǥेधाįरयों/अनुǒİɑधाįरयों से बकाया रािश की वसूली हेतु खान एवं भूतȕ

िवभाग के पदािधकाįरयों को िजलावार नीलाम पũ पदािधकारी के ŝप मŐ कायŊ करने हेतु उनका Ɨेũािधकार िनɻवत

िनधाŊįरत िकया जाता हैः-

पदािधकारी का पदनाम

नीलाम पũ पदािधकारी के ŝप मŐ कायŊ

करने हेतु िनधाŊįरत Ɨेũािधकार

अपर िनदेशक, खान, रांची

सɼूणŊ झारखǷ

उप िनदेशक, खान, दिƗणी छोटानागपुर अंचल, रांची

रांची, खुँटी, िसमडेगा, लोहरदगा एवं गुमला

उप िनदेशक, खान, उȅरी छोटानागपुर अंचल, हजारीबाग

हजारीबाग, रामगढ़ चतरा एवं कोडरमा

उप िनदेशक, खान, पलामू अंचल, मेिदनीनगर

पलामू, लातेहार एवं गढ़वा

उप िनदेशक, खान, धनबाद अंचल, धनबाद

धनबाद, बोकारो एवं िगįरडीह

उप िनदेशक, खान, कोʥान अंचल, चाईबासा

पिʮमीिसंहभूम, सरायकेला-खरसावाँ एवं पूवŎ

िसंहभूम

उप िनदेशक, खान, संथाल परगना अंचल, दुमका

दुमका, गोǭा, साहेबगंज, देवघर, जामताड़ा एवं

पाकुड़

2

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 10 नवंबर, 2025

2-

पुनः, िबहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अिधिनयम, 1914 के अȶगŊत Ůितपािदत िबहार एवं उड़ीसा लोक मांग

वसूली िनयमावली, 1915 के िनयम-56 के तहत मांगपिũत/बकाया रािश के िकʱवार भुगतान अनुमाɊ करने हेतु

मांगपिũत/बकाया रािश की अिधसीमा के आधार पर उपरोƅ कंिडका की तािलका मŐ यथाविणŊत नीलाम पũ पदािधकारी

को िनɻवत शİƅ Ůदान की जाती है:-

मांगपिũत रािश/बकाया रािश

Ůथम िकʱ का

Ɋूनतम Ůितशत

Ůथम िकʱ के

उपराȶ शेष िकʱवार

भुगतान की अिधसीमा

नीलाम पũ पदािधकारी

(1)

(2)

(3)

(4)

ŝ 1 करोड़ तक

50%

एक वषŊ

संबंिधत उप िनदेशक,

खान

ŝ एक करोड़ से अिधक 10

करोड़ तक

40%

एक वषŊ छः माह

अपर िनदेशक, खान,

रांची

ŝ 10 करोड़ से अिधक ŝ 100

करोड़ तक

30%

दो वषŊ

ŝ 100 करोड़ से अिधक

25%

तीन वषŊ

नोटः-(a)

यिद उपरोƅ ˑंभ (4) मŐ विणŊत, शİƅमान पदािधकारी Ȫारा ही मांगपũ िनगŊत है तो उDŽतर ˑर (उप

िनदेशक, खान के ̾थान पर अपर िनदेशक, खान, रांची तथा अपर िनदेशक, खान, रांची के ̾थान पर

िनदेशक, खान) Ȫारा वाद का िन˃ादन िकया जायेगा।

(b)

Ůथम िकʱ के भुगतान के पʮात समीƗोपराȶ शेष देय रािश के भुगतान हेतु नीलाम पũ पदािधकारी Ȫारा

भुगतान की िकʱ एवं समय-सीमा िनधाŊįरत की जाएगी।

(c)

खनन पǥा/अनुǒİɑ के बावत पूवŊ बकाये के संदभŊ मŐ मांगपिũत रािश हेतु िनगŊत आदेश के उपराȶ Ůथम

िकʱ के भुगतान के पʮात चालान िनगŊत िकये जाने का आदेश संबंिधत नीलाम पũ पदािधकारी Ȫारा िनगŊत

िकया जा सकेगा।

(d) मांगपिũत रािश के बावत सूद, संबंिधत Ůभावी िनयमावली के अनुसार देय होगा।

(e)

िकसी िकʱ के भुगतान नहीं िकये जाने की İ̾थित मŐ, एक सɑाह के समयाविध के पʮात सुनवाई का

अवसर Ůदान करते Šए िवलɾ का कारण असंतोषŮद पाये जाने की İ̾थित मŐ शेष रािश संबंिधत िनयमावली

के Ůावधानों के तहत वसूल की जाएगी एवं चालान का िनगŊत िकया जाना शेष रािशके वसूली िकये जाने तक

̾थिगत रहेगा।

झारखǷ राǛपाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,

सरकार के सिचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

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झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 497 – 50