झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
19 काǓत[क, 1947 (श०)
संÉ या – 496 राँची, सोमवार, 10 नवंबर, 2025 (ई०)
Įम, Ǔनयोजन, Ĥͧश¢ण एवं कौशल ͪवकास ͪवभाग
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अͬधसूचना
15 ͧसतàबर, 2025
एस०ओ०.......................
झारखÖड राÏय के अंतरा[çĚȣय Ĥवासी Įͧमकɉ कȧ असामǓयक मृ×यु कȧ िèथǓत मɅ उनके आͬĮतɉ को
एकमुæत आͬथ[क सहायता लाभ Ĥदान ͩकये जाने हेतु योजना ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-1911
Ǒदनांक- 30.10.2019 ɮवारा पूव[ से गǑठत है। ͪवदेश Ĥवास पर गए झारखÖड राÏय के Įͧमकɉ के
आकिèमक मृ×यु कȧ िèथǓत मɅ एवं उनके शव को उनके पैतृक Ǔनवास èथान तक लाने/पहुँचाने हेतु /
झारखÖड के पीͫड़त अंतरा[çĚȣय Ĥवासी Įͧमकɉ के भारत वापसी के पæचात् उनके पैतृक Ǔनवास èथान
तक पहुँचाने हेतु एवं झारखÖड के मृत/पीͫड़त अंतरा[çĚȣय Ĥवासी Įͧमक/ Ĥवासी Įͧमकɉ के आͬĮतɉ
को ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ पुनवा[स/राहत पहुँचाने के उɮदेæय से कोष गठन Ǔनàनवत ͩकया जाता हैः-
‘‘मुÉयमंğी झारखÖड अंतरा[çĚȣय Ĥवासी Įͧमक अनुदान एवं सहायता कोष‘‘काम कȧ तलाश
मɅ झारखÖड राÏय से अÛय देशɉ मɅ Ĥवास करने वाले Įͧमकɉ के मृ×यु कȧ िèथǓत मɅ उनके पाͬथ[व
शरȣर को उनके पैतृक Ǔनवास èथान तक लाने/पहुँचाने हेतु / झारखÖड के पीͫड़त अंतरा[çĚȣय Ĥवासी
Įͧमकɉ के भारत वापसी के पæचात् उनके पैतृक Ǔनवास èथान तक पहुँचाने हेतु एवं झारखÖड के
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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 10 नवंबर, 2025
मृत/पीͫड़त अंतरा[çĚȣय Ĥवासी Įͧमक/ Ĥवासी Įͧमकɉ के आͬĮतɉ को पुनवा[स/राहत पहुँचाने हेतु
आकिèमक सहायता राͧश कȧ आवæयकता होने पर गǑठत कोष से राͧश åयय कȧ जायेगी।
िèथǓत
योजना का ͪववरण
èवीकृǓत पदाͬधकारȣ
1.अंतरा[çĚȣय Ĥवासी
Įͧमककȧ मृ×यु
होने पर
मृत पाͬथ[व शरȣर के भारत आने के पæचात्
उनके
पैतृक
Ǔनवास
èथान
तक
रेलमाग[/
सड़कमाग[/ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ वायुमाग[ ɮवारा
लाने/पहुँचाने हेतु åयय हुई राͧश कȧ ĤǓतपूǓत[
ĮमायुÈत, झारखÖड
2.पीͫड़तअंतरा[çĚȣय
ĤवासीĮͧमकɉ
को
कुशलतापूव[कघर
वापसी हेतु
पीͫड़त अंतरा[çĚȣय Ĥवासी Įͧमकɉ के भारत वापसी
के पæचात उनके पैतृक Ǔनवास èथान तक
रेलमाग[/ सड़कमाग[/ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ वायुमाग[
ɮवारा लाने/ पहुँचाने हेतु åयय हुई राͧश कȧ
ĤǓतपूǓत[
तथैव
3.
अनुदान
सरकार ɮवारा ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ अंतरा[çĚȣय
Ĥवासी Įͧमक/ उनके आͬĮत को घोͪषत राͧश का
भुगतान
तथैव
2. अहता[ एवं शतȶ :-
I .
Ĥवासी Įͧमक भारत का नागǐरक हो एवं झारखÖड राÏय का Ǔनवासी हो;
II .
ͪवदेशɉ मɅ Ĥवास पर गये Įͧमक/ Įͧमक कȧ मृ×यु कȧ संपुिçट ͪवदेश मंğालय, भारत सरकार
ɮवारा ͩकए जाने के उपरांत हȣं उÈत सहायता का हकदार होगा।
III .
संबंͬधत Ĥवासी Įͧमक 18-65 वष[ कȧ आयु वग[ मɅ आता हो।
3.
इस योजना का लाभ Ĥदान करने हेतु वैध तरȣके से ͩकये गये Ĥवास कȧ िèथǓत मɅ हȣं देय
होगी।
4.
Ĥवासी Įͧमक/Ĥवासी Įͧमक के आͬĮतɉ ɮवारा दूसरे देश मɅ काम करने संबंधी Ĥमाण,
पासपोट[, Ĥवासन संबंधी अनुमǓत पğ, Ǔनयोजक ɮवारा Ǔनग[त पǐरचय पğ, मृ×यु Ĥमाण पğ
आǑद संलÊन करना होगा।
5.
यह कोष ‘‘मुÉयमंğी झारखÖड अंतरा[çĚȣय Ĥवासी Įͧमक अनुदान एवं सहायता कोष‘‘ होगा
िजसका बɇक खाता साव[जǓनक ¢ेğ का बɇक मɅ खोला जायेगा तथा उÈत कोष मɅ राͧश
50,00,000/-Ǿपये(पचास लाख) माğ संͬचत रहेगी।
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 10 नवंबर, 2025
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6.
उपरोÈत शतɟ के अधीन ĮमायुÈत के अनुमोदन के उपरांत कोष से राͧश åयय कȧ जायगी
एवं समतुãय राͧश कोष मɅ संधाǐरत कȧ जायेगी। कोष मɅ राͧश का समंजन Ǔनàन योजना
åयय शीष[ से कȧ जायेगीः-
उÈत योजनाओं के तहत राͧश कȧ Ǔनकासी åयय मुÉय शीष[-2230-Įम और रोजगार, उप मुÉय
शीष[ -01-Įम, लघु शीष[ -111-Įͧमकɉ कȧ समािजक सुर¢ा, 796-जनजातीय ¢ेğ उप योजना/
789-अनुसूͬचत जाǓतयɉ के ͧलए ͪवशेष अंगीभूत योजना के उप शीष[ -43-मुÉयमंğी झारखÖड
अंतरा[çĚȣय Ĥवासी Įͧमक अनुदान योजना, ͪवèतृत शीष[ -06 अनुदान 49-आͬथ[क सहायता से ͩकया
जाएगा ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से
ह०/-(अèपçट)हह० /ह-
अवर सͬचव
ĮमायुÈत काया[लय, झारखÖड ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġ
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 496 – 50