झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

11 अĒहायण, 1947 (श०)

संÉ या – 537 राँची, मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025 (ई०)

ͪवƣ ͪवभाग

--------

संकãप

16 अÈटूबर, 2025

सं॰सं॰: 31-ͪवƣ/12-16FC-रा0ͪव0आ0ĤǓत0/2025/2519/ͪव0 --

ͪवषय: पंचम राÏय ͪवƣ आयोग ɮवारा समͪप[त Ĥथम ĤǓतवेदन मɅ कȧ गयी अनुशंसाओं को लागू करने के

संबंध मɅ ।

पंचम राÏय ͪवƣ आयोग का गठन भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 243 (I) सह पǑठत 243 (Y) के

अनुपालन तथा झारखÖड पंचायत राज अͬधǓनयम 2001 कȧ धारा 114 (1) एवं झारखÖड नगरपाͧलका अͬधǓनयम,

2011 कȧ धारा 97 के Ĥावधानɉ के अंतग[त ͪवƣ ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-526/ͪव0 Ǒदनांक 23.02.2024 ɮवारा

ͩकया गया। पंचम राÏय ͪवƣ आयोग के ɮवारा Ǒदनांक 12.03.2025 को Ĥथम ĤǓतवेदन राÏय सरकार को समͪप[त

ͩकया गया। राÏय सरकार ɮवारा ͪवकास आयुÈत, झारखÖड कȧ अÚय¢ता मɅ एक सͧमǓत का गठन कर आयोग कȧ

अनुशंसाओं पर अĒतर अपेͯ¢त कार[वाई संबंधी सुझाव गǑठत करने के ͧलए Ǔनदेͧशत ͩकया गया। उÈत सͧमǓत के

ɮवारा सुझाव गǑठत कर Ǒदनांक 25.08.2025 को उपलÞध कराया गया है ।

पंचम राÏय ͪवƣ आयोग के Ĥथम ĤǓतवेदन व उÈत सͧमǓत से ĤाÜत सुझावɉ के समी¢ोपरांत राÏय

सरकार ɮवारा पंचम राÏय ͪवƣ आयोग ɮवारा कȧ गयी अनुशंसाओं को ͪवƣीय वष[ 2024-25 एवं 2025-26 के ͧलए

Ǔनàन Ǿप मɅ लागू करने का Ǔनण[य ͧलया गया है: -

2

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

1.

ĤǓतǓनधायन (Devolution):

(क)

संबंͬधत ͪवƣीय वष[ मɅ ĤǓतǓनधायन (Devolution) के Ǿप मɅ èथानीय Ǔनकायɉ को अंतǐरत कȧ जाने वालȣ

राͧश ͪपछले ͪवƣीय वष[ के राÏय के शुɮध èव कर राजèव (Net Own Tax Revenue Receipts - NOTRR) का 4

(चार) ĤǓतशत होगा।

(ख)

ͪवƣीय वष[ 2024-25 एवं 2025-26 मɅ èथानीय Ǔनकायɉ के ͧलए केÛġ एवं राÏय सरकार कȧ योजनाओं से

अनाÍछाǑदत एकमुæत बजटȣय उपबंध को Ĥदƣ ĤǓतǓनधायन (deemed devolution) कȧ राͧश मानते हुए उपयु[Èत

फामू[ले के अनुसार हèतांतरणीय राͧश से समायोजन कर अवशेष राͧश को èथानीय Ǔनकायɉ के ͧलए ĤǓतǓनधायन

ͩकया जायेगा।

(ग)

ĤǓतǓनधायन कȧ गणना केवल राÏय के शुɮध èव कर राजèव (NOTRR) के आधार पर कȧ जायेगी।

(घ)

ĤǓतǓनधायन को शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ एवं पंचायती राज संèथाओं के बीच 40:60 के अनुपात मɅ साझा

ͩकया जायेगा।

(ड.)

शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ के बीच उनकȧ जनसंÉया और ¢ेğ के आधार पर Ǒहèसेदारȣ होगी िजसमɅ

जनसंÉया को 75 ĤǓतशत और ¢ेğ को 25 ĤǓतशत Ǒहèसेदारȣ दȣ जायेगी। कुल ĤǓतǓनधायन मɅ शहरȣ èथानीय

Ǔनकायɉ के Ǒहèसे कȧ गणना के ͧलए 2011 कȧ जनसंÉया को आधार माना जायेगा।

(च)

ǒğèतरȣय पंचायती राज संèथाओं को ĤाÜत कुल ĤǓतǓनधायन का अनुपात Ǔनàनवत् होगा:-

िजला पǐरषɮ -

10 ĤǓतशत,

पंचायत सͧमǓत -

15 ĤǓतशत,

Ēाम पंचायत -

75 ĤǓतशत ।

(छ)

पंचायती राज संèथाओं के बीच कुल हèतांतǐरत राͧश का अंतͪव[भाजन - पंचायती राज संèथाओं के Ĥ×येक

èतर मɅ राͧश का ¢ैǓतज ͪवतरण परèपर जनसंÉया और ¢ेğफल के भारांक (Weightage) के आधार पर ͩकया

जायेगा जो Đमशः 90 ĤǓतशत एवं 10 ĤǓतशत होगा।

2.

èथानीय Ǔनकायɉ के अंतग[त åयय कȧ जानेवालȣ कुल राͧश: उपयु[Èत कंͫडका-1 मɅ ͧलए गए Ǔनण[य के

अनुसार वष[ 2024-25 के ͧलए ĤǓतǓनधायन कȧ राͧश ₹1096.70 करोड़ Ǿपये एवं वष[ 2025-26 के ͧलए

ĤǓतǓनधायन कȧ राͧश ₹1115.55 करोड़ Ǿपये है। तɮनुसार ͪवƣीय वष[ 2024-25 एवं 2025-26 मɅ हèतांतǐरत कȧ

जानेवालȣ राͧश कȧ गणना Ǔनàन Ĥकार है:-

SL

NO.

F.Y.

State’s Net

Own

Tax

Revenue

(T-1) Basis

Local Bodies to get 4% of the State’s Net Own Tax Revenue

4%

of

column 3

PRI’s to

get 60%

of

column

4

Amount

that will be

considered

as deemed

devolution

under

Budget

of

correspondi

ng FY of

PRIs

Additional

Financial

Burden

for

corresponding

FY of PRIs

(5-6)

ULB’s

to

get 40% of

Column- 4

Amount

that

will

be

considered

as deemed

devolution

under

budget of

Correspon

ding FY of

ULBs

Additional

Financial

Burden

for

corresponding

FY of ULBs

(8-9)

Net

Financial

Burden

(7+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2024-25

27416.89

1096.70

658.02

80.00

578.02

438.68

433.37

5.31

583.33

2

2025-26

27888.75

1115.55

669.33

80.00

589.33

446.22

464.52

-18.30

589.33 *

Total

55305.64

2212.25

1327.35

160.00

1167.35

884.90

897.89

-12.99

1172.66

* इस राͧश मɅ शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ को Ĥदƣ अǓतǐरÈत राͧश यथा Đम संÉया-2, कॉलम10 का समायोजन नहȣं ͩकया गया है।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

3

3.

èथानीय Ǔनकायɉ को सीधे अंतǐरत कȧ जानेवालȣ कुल राͧश:- ͪवƣीय वष[ 2024-25 एवं 2025-26 के ͧलए

सͧमǓत ɮवारा ͩकये गये गणना के अनुसार ĤǓतǓनधायन कȧ कुल राͧश ₹2212.25 करोड़ Ǿपये पǐरगͨणत होती है।

संबंͬधत ͪवƣीय वषɟ मɅ एकमुæत हèतांतǐरत बजटȣय उपबंध को deemed devolution (Ĥदƣ ĤǓतǓनधायन) मानते

हुए उÈत दो वषɟ के ͧलए उपयु[Èत ताͧलका के अनुसार अवशेष राͧश 1172.66 करोड़ का ĤǓतǓनधायन ͩकया

जाएगा। ĤǓतǓनधायन कȧ राͧश èथानीय Ǔनकायɉ को संबंͬधत ͪवभाग ɮवारा सीधे अंतǐरत ͩकये जायɅगे। परÛतु

ͩकसी वष[ के ͧलए वाèतͪवक आंकडे

़

ĤाÜत होने के उपरांत अंǓतम गणना कȧ जायेगी एवं आनुपाǓतक Ǿप से

Ĥèताͪवत फामू[ला के आधार पर राͧश का समायोजन ͩकया जायेगा ।

4.èथानीय Ǔनकायɉ को ͪवमुÈत कȧ जानेवालȣ राͧश कȧ ͪवमुिÈत ĤǓतवष[ दो ͩकèतɉ मɅ ͪवƣ ͪवभाग कȧ सहमǓत से

कȧ जायेगी ।

5.राÏय सरकार के पंचायती राज ͪवभाग ɮवारा पंचायती राज संèथाओं को तथा नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग

ɮवारा संबंͬधत नगर Ǔनकायɉ को सी0एफ0एम0एस0 के ɮवारा Electronic Fund Transfer के माÚयम से सीधे

उनके बɇक/पी0एल0 खाता मɅ राͧश का अंतरण ͩकया जायेगा ।

6.आयोग कȧ अÛय अनुशंसाओं के सापे¢ सͧमǓत के ɮवारा गǑठत सुझावɉ के अनुसार अĒतर कार[वाई कȧ

जाएगी।

7.पंचायती राज संèथाओं को दȣ जानेवालȣ राͧश पंचायती राज ͪवभाग कȧ मांग संÉया-56 मɅ मुÉय शीष[- 2515-

अÛय Ēाम ͪवकास काय[Đम के अंतग[त ͪवͧभÛन लघु शीषɟ के अंतग[त ͪवकलनीय होगा। इसी Ĥकार शहरȣ èथानीय

Ǔनकायɉ को दȣ जानेवालȣ राͧश नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग के मांग संÉया-48 के अंतग[त मुÉय शीष[ - 2217-

शहरȣ ͪवकास, उप मुÉय शीष[ -80- सामाÛय के ͪवͧभÛन लघु शीषɟ के अंतग[त राͧश ͪवकलनीय होगा।

8.उÈत Ĥèताव पर मंǒğपǐरषɮ कȧ बैठक Ǒदनांक 24.09.2025 मɅ मद संÉया 24 के Ǿप मɅ अनुमोदन ĤाÜत है।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश,

(Ĥशांत कुमार)

सͬचव

4

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

Recommendations of the Committee constituted under Resolution No. 702 dated

25.3.2025 of the Finance Department, Government of Jharkhand, Ranchi for follow-

up actions on the Recommendations of the 5th State Finance Commission, Jharkhand.

Sl.

No.

Subjects

Recommendations of the 5th

State Finance Commission

Opinion of concerned Department

Recommendations

of the Committee

1

2

3

4

5

1

Vertical

Devolution

ऊÚवा[धर

ĤǓतǓनधायन

The 5th SFC of Jharkhand, in its

First Report, recommends that 5

per cent of the divisible pool of

the state, which is summation of

Net Own Tax Revenue Receipts

(NOTRR) and Net Own Non-Tax

Revenue Receipts (NONTRR) of

the state should be devolved to

the

Local

Bodies

till

the

Financial Year (FY) 2025-26.

झारखंड के 5वɅ राÏय ͪवƣ

आयोग ने अपनी पहलȣ ǐरपोट[ मɅ

ͧसफाǐरश कȧ है ͩक राÏय के

ͪवभाÏय पूल का 5 ĤǓतशत, जो

राÏय के शुɮध èव कर राजèव

ĤािÜतयɉ (NOTRR) और शुɮध

èव गैर-कर राजèव ĤािÜतयɉ

(NONTRR) का योग है,को

ͪवƣीय

वष[

2025-26

तक

èथानीय Ǔनकायɉ को हèतांतǐरत

ͩकया जाना चाǑहए।

ͪवƣ ͪवभाग का मंतåय

आयोग कȧ अनुशंसा के आलोक मɅ

ͪवभाÏय पुल का èथानीय Ǔनकायɉ के

ͧलए अनुशंͧसत 5 ĤǓतशत ĤǓतǓनधायन

के ͪवƣीय भार का अÚययन ͩकया

गया।T-1Basis पर State’s Net

Own Revenue Receiptͪवƣीय वष[

2024-25 के ͧलए 40807.88 करोड़ Ǿ०

तथा ͪवƣीय वष[ 2025-26 केͧलए

42282.23 करोड़ Ǿ० पǐरगͨणत पाया

गया।

उपयु[Èत के आधार पर èथानीय Ǔनकायɉ

के

ͧलए

अनुशंͧसत

5

ĤǓतशत

ĤǓतǓनधायन कȧ राͧशͪवƣीय वष[ 2024-

25 के ͧलए 2040.39 करोड़ Ǿ० तथा

ͪवƣीय वष[ 2025-26 के ͧलए2114.11

Ǿ० पǐरगͨणत हुई। इस Ĥकार आयोग

कȧ अनुशंसा के आधार पर ͪवƣीय वष[

2024-25 एवं 2025-26 के ͧलए कुल

ĤǓतǓनधायन कȧ राͧश4154.50 करोड़

Ǿ० होती है।

उãलेखनीय है ͩक èथानीय Ǔनकायɉ से

संबंͬधत ͪवभाग यथा- पंचायती राज

ͪवभाग एवं नगर ͪवकास ͪवभाग का

ͪवƣीय

वष[

2025-26

का

बजट

Đमशः2143.28

करोड़

Ǿ०

तथा

3475.99

करोड़

Ǿ०

अथा[त

कुल

5619.27 करोड़ Ǿ० है। इस कुल राͧश

अÛतग[त राÏय राजèव संसाधनɉ से

सͧमǓत

ͪवƣ ͪवभाग के

मंतåय से सहमत होकर

èथानीय Ǔनकायɉ के ͧलए

राÏय के शुɮध èव कर

राजèव (NOTRR) का 4

ĤǓतशत ĤǓतǓनधायन के

फ़ॉमू[ला को लागू करने का

सुझाव देती है। साथ हȣ

ͪवƣीय वष[ 2024-25 एवं

2025-26

मɅ

èथानीय

Ǔनकायɉ के ͧलए कɅ ġ एवं

राÏय

सरकार

कȧ

योजनाओं से अनाÍछाǑदत

एकमुæत बजटȣय उपबंध

को Ĥदƣ ĤǓतǓनधायन कȧ

राͧश मानते हुए उपय[Èत

फ़ॉमू[ले

के

अनुसार

हèतांतरणीय

राͧश

से

समायोजन

कर

अवशेष

राͧश को èथानीय Ǔनकायɉ

के ͧलए ĤǓतǓनधायन करने

का सुझाव देती है।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

5

पूǐरत राͧश

2872.27

करोड़ Ǿ० है।

आयोग ɮवारा अनुशंͧसत 5 ĤǓतशत

ĤǓतǓनधायन के फ़ॉमू[ले के अनुसार

ͪवƣीय वष[ 2024-25 एवं 2025-26 मɅ

Đमशः2040.39

करोड़

तथा

2114.11 करोड़ अथा[त कुल राͧश Ǿ०

4154.50 करोड़ कȧ åयवèथा ͪवƣीय वष[

2025-26 अÛतग[त èकȧम मद मɅ करनी

होगी। वत[मानͪवƣीय वष[ के मÚय मɅ

उÈत राͧश कȧ åयवèथा èकȧम मद मɅ

संभव Ĥतीत नहȣं होती है Èयɉͩक समान

राͧश का èकȧम मद मɅ Ĥ×याप[ण अथवा

ऋण पोषण संभव नहȣं है। आगामी

ͪवƣीय वषɟ मɅ Đͧमक Ǿप से 5

ĤǓतशत ĤǓतǓनधायन का लêय ĤाÜत

करना åयावहाǐरक होगा।

राÏयसरकार के ͪवͧभÛन मह×वाकां¢ी

ͪवकास एवं सामािजक सुर¢ा योजनाओं

एवं सरकार के èव कर राजèव ĤािÜतयɉ

को

Úयान

मɅ

रखकर

åयावहाǐरक

Ǻिçटकोण अपनाते हुए ĤǓतǓनधायन के

ĤǓतशत पर Ǔनण[य ͧलया जाना उͬचत

होगा है ताͩक ͪवƣीय Ĥबंधन पर

ĤǓतकूल Ĥभाव न पड़े। तदनुसार ͪवƣ

ͪवभाग का सुझाव है ͩक राÏय के शुɮध

èव

कर

राजèव

(NOTRR)

का

4ĤǓतशत का ĤǓतǓनधायन èथानीय

Ǔनकायɉ के ͧलए ͩकया जाय। साथ

हȣ,èथानीय Ǔनकायɉ के ͧलए कɅ ġ एवं

राÏय

सरकार

कȧ

योजनाओं

से

अनाÍछाǑदत एकमुæत बजटȣय अनुदान

को Notional Devolutionमानते हुए 4

ĤǓतशत ĤǓतǓनधायन कȧ पǐरगͨणत

राͧश से Notional Devolution कȧ

राͧश को

घटाकर शेष

राͧश का

हèतांतरण èथानीय Ǔनकायɉ को ͩकया

जाय। 4 ĤǓतशत का ĤǓतǓनधायन

फामू[ला के अनुसार T-1 के आधार पर

6

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

ĤǓतǓनधायन कȧ राͧशͪवƣीयवष[ 2024-

25 के ͧलए 1096.70 करोड़ Ǿ० तथा

ͪवƣीय वष[ 2025-26 के ͧलए 1115.55

करोड़ Ǿ० कुल 2212.25 करोड़ Ǿ०

पǐरगͨणत हुई। ͪवƣीय वष[ 2024-25

एवं 2025-26 मɅ èथानीय Ǔनकायɉ के

ͧलए कɅ ġ एवं राÏय सरकार कȧ

योजनाओं से अनाÍछाǑदत एकमुæत

बजटȣय अनुदान Đमशः513.37 करोड़

तथा

544.52

करोड़

अथा[त

कुल

1057.89

करोड़

को

Notional

Devolution कȧ राͧश मानते हुए

उपयु[Èत वͨण[त राͧश से समायोजन कर

अवशेष राͧश का èथानीय Ǔनकायɉ के

ͧलए ĤǓतǓनधायन ͩकया जाना उपयुÈत

Ĥतीत होता है।

उदाहरणèवǾप, राÏय के शुɮध èव कर

राजèव (NOTRR) का 4 ĤǓतशत

ĤǓतǓनधायन के फॉमू[ला के अÛतग[त

ͪवƣीय वष[ 2024-25के ͧलए PRIs हेतु

आकͧलत राͧश658.02करोड़ Ǿ० के

ͪवǽɮध

एकमुæत

बजटȣय

अनुदान

80करोड़ Ǿ० को Notional Devolution

कȧ राͧश मानते हुए तदनुसार शेष राͧश

578.02 करोड़ Ǿ० PRIs को हèतांतǐरत

ͩकया जाना उͬचत Ĥतीत होता है।

पǐरगणना से संबंͬधत ताͧलका पǐरͧशçट-

1के Ǿप मɅ संलÊन कȧ गयी है।

2

Calculation of

devolution as a

percentage of

the divisible

pool

ͪवभाÏय पुल के

ĤǓतशत के Ǿप

मɅ ĤǓतǓनधायन

कȧ गणना

The calculation of devolution as a

percentage of the divisible pool of

the state (NOTRR+NONTRR)

will be done on t-1 basis, i.e., the

devolution to the local self

governments in a year will

depend on the summation of the

NOTRR and NONTRR of the

previous year.

राÏय के ͪवभाÏय पूल के ĤǓतशत

के Ǿप मɅ ĤǓतǓनधायन कȧ गणना

(शुɮध èव कर राजèव से आय$

ͪवƣ ͪवभाग का मंतåय

ͪवƣ ͪवभाग के ɮवारा कɅ ġ सरकार एवं

ǒबहार सरकार मɅ ĤǓतǓनधायन कȧ

Ĥचͧलत åयवèथा का अÚययन ͩकया

गया। कɅ ġ सरकार एवं ǒबहार सरकार

मɅ ĤǓतǓनधायन NOTRR के आधार

पर Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाता है। उपयु[Èत

सͧमǓत ͪवƣ ͪवभाग के

मंतåय पर सहमǓत देते

हुए

तदनुसार

अĒेतर

कार[वाई का सुझाव देती

है।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

7

शुɮध

èव गैर-कर राजèव से

आय)

टȣ-1आधार

पर

कȧ

जाएगी,अथा[त एक वष[ मɅ èथानीय

èवशासन को हèतांतरण ͪपछले

वष[ के शुɮध èव कर राजèव से

आय और शुɮध èव गैर-कर

राजèव सेआय के योग पर Ǔनभ[र

करेगा।

कंͫडका 1के संदभ[ मɅ ͪवƣ ͪवभाग के

गǑठत मंतåय के सापे¢ ͪवƣ ͪवभाग

का सुझाव है ͩक ĤǓतǓनधायन कȧ

गणना केवल राÏय के शुɮध èव कर

राजèव (NOTRR) के आधार पर कȧ

जाय। (ġçटåय कंͫडका -1कॉलम–4)

3

Ratio of

devolution

between ULB

and PRI

शहरȣ èथानीय

Ǔनकायɉ एवं

पंचायती राज

संèथाओं के बीच

ĤǓतǓनधायन का

अनुपात

The 5th SFC recommends that the

total devolution should be shared

between the ULB and PRI in the

ratio of 40:60 for these two years

(2024-25 and 2025-26), ie, 40 per

cent of the total devolution to be

given to the ULBs and 60 per cent

to the PRIs.

5वɅ

राÏय

ͪवƣ

आयोग

ने

ͧसफाǐरश कȧ है ͩक इन दो वषɟ

(2024-25और 2025-26)के ͧलए

कुल

ĤǓतǓनधायन

को

शहरȣ

èथानीय Ǔनकायɉ एवं पंचायती

राज संèथाओं के बीच 40:60के

अनुपात मɅ साझा ͩकया जाना

चाǑहए,अथा[त कुल ĤǓतǓनधायन

का 40ĤǓतशत शहरȣ èथानीय

Ǔनकायɉ

को

और

60ĤǓतशत

पंचायती राज संèथाओं को Ǒदया

जाना चाǑहए।

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का

मंतåय

The Urban Development & Housing

Department (UD & HD) has no

objection on the proposed sharing of

devolution between the ULBs and

PRIs.

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग (UD

& HD) को शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ एवं

पंचायती राज संèथाओं के बीच

ĤǓतǓनधायन के Ĥèताͪवत बंटवारे पर

कोई आपͪƣ नहȣं है।

नगर ͪवकास एवं आवास

ͪवभाग से ĤाÜत मंतåय

के आलोक मɅ सͧमǓत

आयोग कȧ अनुशंसा को

लागू करने का सुझाव

देती है।

4

Distribution

among ULBs

शहरȣ èथानीय

Ǔनकायɉ के बीच

ͪवतरण

The 5th SFC recommends that

among the 49 ULBs, it should be

shared on the basis of their

population and area, giving 75 per

cent weight to the population and

25 per cent weight to their area.

The population of 2011 will be

taken for calculating the share of

the ULB in the total devolution.

5वɅ

राÏय

ͪवƣ

आयोग

ने

ͧसफाǐरश कȧ है ͩक 49शहरȣ

èथानीय Ǔनकायɉ के बीच उनकȧ

जनसंÉया और ¢ेğ के आधार पर

Ǒहèसेदारȣ कȧ जानी चाǑहए,िजसमɅ

जनसंÉया को 75ĤǓतशत और

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का

मंतåय

Currently 15th FC grants are allocated

to different ULBs by giving 90%

weight to their Population and 10%

weight to their area. On the other hand

state plan funds are allocated to the

ULBs by giving 45% weight to

population, 45% weight to area (rest

10% is discretionary allocation). As

such the department has no objection to

the proposed weightages.

वत[मान मɅ 15वɅ ͪवƣ आयोग ɮवारा

ͪवͧभÛन शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ को

उनकȧ जनसंÉया के आधार पर 90%

नगर ͪवकास एवं आवास

ͪवभाग से ĤाÜत मंतåय

के आलोक मɅ सͧमǓत

आयोग कȧ अनुशंसा को

लागू करने का सुझाव

देती है।

8

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

¢ेğ को 25ĤǓतशत मह×व Ǒदया

जाना चाǑहए। कुल ĤǓतǓनधायन

मɅ शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ के

Ǒहèसे

कȧ

गणना

के

ͧलए

2011कȧ जनसंÉया को आधार

बनाया जाएगा।

तथा उनके ¢ेğ के आधार पर 10%

अनुदान आवंǑटत ͩकया जाता है। दूसरȣ

ओर,राÏय योजना Ǔनͬध को शहरȣ

èथानीय Ǔनकायɉ को जनसंÉया के

आधार पर 45%तथा ¢ेğ के आधार

पर 45% (शेष 10% ͪववेकाधीन

आवंटन) आवंǑटत ͩकया जाता है। इस

Ĥकार ͪवभाग को Ĥèताͪवत भारɉ पर

कोई आपͪƣ नहȣं है।

5

Inter-Se

Distribution of

devolution

among the three

tiers of PRI

(Ratio)

पंचायती राज

संèथा के तीन

èतरɉ के बीच

ĤǓतǓनधायन का

पारèपǐरक

ͪवतरण

(अनुपात)

The 5th SFC recommends that the

share of the PRI should be

distributed

among

the

Zila

Parishad (ZP), Panchayat Samiti

(PS) and Gram Panchayat (GP) in

the ratio of 15: 15:70. i.e., 15 per

cent of the share is to be given to

the ZP, another 15 per cent to the

PS and 70 per cent to the GP.

5वɅ

राÏय

ͪवƣ

आयोग

ने

ͧसफाǐरश कȧ है ͩक पंचायती राज

संèथाओं

का

Ǒहèसा

िजला

पǐरषद,पंचायत सͧमǓत और Ēाम

पंचायत के बीच 15:15:70के

अनुपात मɅ ͪवतǐरत ͩकया जाना

चाǑहए,अथा[त 15ĤǓतशत Ǒहèसा

िजला

पǐरषद

को,15ĤǓतशत

पंचायत

सͧमǓत

को

तथा

70ĤǓतशत Ǒहèसा Ēाम पंचायत

को Ǒदया जाना चाǑहए।

पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय

15वɅ ͪवƣ आयोग कȧ अनुशंसा के

आलोक मɅ अनुदान ǒğèतरȣय पंचायती

राज संèथाओं को ͪवमुÈत कȧ जा रहȣ

है िजसका अनुपात Ǔनàनवत है: िजला

पǐरषद - 10ĤǓतशत/ पंचायत सͧमǓत -

15 ĤǓतशत/ Ēाम पंचायत - 75

ĤǓतशत।

पंचायती राज ͪवभाग से

ĤाÜत मंतåय के आलोक

मɅ

वत[मान

मɅ

लागू

अनुपात को जारȣ रखा

जा सकता है।

6

Inter-Se

Distribution of

devolution

among the three

tiers of PRI

(Percentage)

पंचायती राज

संèथा के तीन

èतरɉ के बीच

ĤǓतǓनधायन का

पारèपǐरक

ͪवतरण

(ĤǓतशत)

The 5th SFC recommends that

among the ZP, PS and GPs their

share in devolution should be

distributed

on

the

basis

of

population and area; assigning 90

per cent of the weight to their

population in 1971 and 10 per

cent to their area.

5वɅ

राÏय

ͪवƣ

आयोग

ने

ͧसफाǐरश

कȧ

है

ͩक

िजला

पǐरषदɉ,पंचायत सͧमǓतयɉ और

Ēाम पंचायतɉ के बीच उनके

Ǒहèसे का ͪवतरण जनसंÉया और

¢ेğ के आधार पर ͩकया जाना

पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय

Inter-Se Distribution of Devolution

among the three tiers of PRI is carried

out in same percentage.

पंचायती राज संèथा के तीनɉ èतरɉ के

बीच ĤǓतǓनधायन का पारèपǐरक

ͪवतरण समान ĤǓतशत मɅ ͩकया जाता

है।

पंचायती राज ͪवभाग से

ĤाÜत मंतåय के आलोक

मɅ

वत[मान

मɅ

लागू

ĤǓतशत को जारȣ रखा

जा सकता है।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

9

चाǑहए;1971मɅ उनकȧ जनसंÉया

को 90ĤǓतशत तथा उनके ¢ेğ को

10ĤǓतशत मह×व Ǒदया जाना

चाǑहए।

7

Auction and

Operation of

Balughats under

PRIs

पंचायती राज

संèथाओं के

अंतग[त बालूघाटɉ

कȧ नीलामी एवं

संचालन

The 5th SFC recommends that

the PRD and the Department of

Mines

and

Geology

must

coordinate

effectively

to

implement the provisions related

with the auction of Balughats at

the earliest and the proceeds of it

should be distributed between the

PRI and the State Government in

the ratio of 80:20.

5वɅ

राÏय

ͪवƣ

आयोग

ने

ͧसफाǐरश कȧ है ͩक पंचायती राज

ͪवभाग और खान एवं भूतǂव

ͪवभाग को बालूघाटɉ कȧ नीलामी

से

संबंͬधत

Ĥावधानɉ

को

शीēाǓतशीē लागू करने के ͧलए

Ĥभावी समÛवय करना चाǑहए

तथा

इससे

ĤाÜत

राͧश

को

पंचायती राज संèथाओं और राÏय

सरकार के बीच 80:20केअनुपात

मɅ ͪवतǐरत ͩकया जाना चाǑहए।

खान एवं भूतǂव ͪवभाग का मंतåय

बालू

खǓनज

से

संबंͬधत Įेणी-2

बालूघाट के Ǔनलामी हेतु वत[मान मɅ

नये

Ǔनयम

(Jharkhand

Sand

Mining Rules,2025)लागू है। वत[मान

मɅ उÈत Ǔनयम मɅ पंचायती राज

संèथान तथा राÏय सरकार का 80:20

के

अनुपात

मɅ

Royalty

का

Distribution का Ĥावधान नहȣं है।

पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय

खान एवं भू-त×व ͪवभाग ɮवारा Non

Commercialउɮदेæयɉ के ͧलए

Category-1Stream के बालूघाट पर

पूण[ Ǔनयंğण Ǒदया गया है। पाँच

हेÈटेयर तक के बालूघाट कȧ नीलामी

Ēाम सभा के अनुमोदन से ͩकये जाने

का Ĥावधान है। बालूघाट से ĤाÜत

राजèव से ͩकये जाने वाले कायɟ के

संबंध मɅ माग[दͧश[का Ǔनग[त नहȣं है।

Įेणी-1के

बालूघाटɉ के

नीलामी के संबंध मɅ

पंचायती

राज

ͪवभाग

तथा खान एवं भूत×व

ͪवभाग के समÛवय मɅ

Ǔनग[त Ǔनयमɉ के अधीन

अĒेतर कार[वाई करने के

संबंध मɅ सͧमǓत ɮवारा

सुझाव Ǒदया गया।

8

Transfer of

Properties –

Additional

Stamp Fee

संपͪƣ का

हèतांतरण -

अǓतǐरÈतèटाàप

शुãक

The Department of Revenue,

Registration, and Land Reforms is

not

collecting

the

additional

stamp fee.

The State Government should

take a decision on this matter and

transfer the fund to the PRIs.

राजèव,Ǔनबंधन

एवं

भूͧम

सुधारͪवभाग

अǓतǐरÈत

èटाàप

शुãक नहȣंवसूल रहा है। राÏय

सरकार को इस मामले मɅ Ǔनण[य

लेकर यह राͧश पंचायती राज

संèथाओं को हèतांतǐरत करनी

चाǑहए।

संबंͬधत Ĥशासी ͪवभाग

के èतर से èटाàप शुãक

के वत[मान Legal

Framework

का

अÚययन

कर

यथा

आवæयक संशोधन आǑद

के

संबंध मɅ सàयक

ͪवचार करते हुए अĒेतर

कार[वाई हेतु सुझाव Ǒदया

गया।

10

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

9

Professional

Taxes

åयावसाǓयक कर

The 5th SFC recommends that the

Department of Commercial Taxes

should make efforts to augment

the revenue from professional tax

by expanding the coverage of this

tax. The professionals, who are

eligible for this tax but are not

paying it, must be identified and

brought under the tax net. The

professionals living in rural areas

or peri-urban areas and eligible

for payment of professional taxes

should also be taxed.

5 वɅ राÏय ͪवƣ आयोग ने

ͧसफाǐरश कȧ है ͩक वाͨणÏय-कर

ͪवभाग को इस कर के दायरे को

बढ़ाकर

åयावसाǓयक

कर

से

राजèव बढ़ाने के Ĥयास करने

चाǑहए। जो पेशेवर इस कर के

ͧलए पाğ हɇ,लेͩकन इसका भुगतान

नहȣं कर रहे हɇ,उनकȧ पहचान कȧ

जानी चाǑहए और उÛहɅ कर के

दायरे मɅ लाया जाना चाǑहए।

Ēामीण ¢ेğɉ या अɮ[ध-शहरȣ ¢ेğɉ

मɅ रहने वाले åयावसाǓयक करɉ के

भुगतान के पाğ पेशेवरɉ पर भी

कर लगाया जाना चाǑहए।

वाͨणÏय-कर ͪवभाग का मंतåय

1.

अंचल èतर पर समय-समय

पर JPT Registration Camp लगाया

जा रहा है।

2.

ͪवͧभÛन

Stake

holders(

Bar Association, Chamber of

Commerce) के साथ Seminar बैठक

ͩकया जा रहा है।

3.

Bulk

Notice

to

all

taxpayers(GSTIN) Ĥ×येक वष[ भेजा

जा

रहा

है

साथ

हȣ

वैसे

åयवसायी/पेशेवर िजनके ɮवारा पेशाकर

के अंतग[त भुगतान नहȣं ͩकया गया

है,फोन के माÚयम से भुगतान हेतु

सूͬचत ͩकया जा रहा है।

4.

अंचल काया[लय मɅ Help

Desk का संचालन ͩकया जा रहा है।

5.

अंचल

के

¢ेğाͬधकार

के

अंतग[त

अèपताल,Ǔनजी

ͪवɮयालय,मॉल,कोͬचंग

सɅटर,Ĥͧश¢ण

केÛġɉ,शै¢ͨणक

संèथानɉ,मैरेज

हॉल,नͧसɍग होम को JPT Ǔनबंधन हेतु

Ĥयास ͩकया जा रहा है।

6.

कंपनी अͬधǓनयम 2013 के

तहत् Ǔनबंͬधत कंपनी के Ǔनदेशक या

Partnership अͬधǓनयम 1932 के

तहत Ǔनबंͬधत पाट[नर को JPT के

दायरे मɅ लाने हेतु सàपक[ ͩकया जा

रहा है।

7.

GST/VAT मɅ Ǔनबंͬधत परÛतु

JPT मɅ अǓनबंͬधत åयवसाǓययɉ को

JPT के पǐरͬध मɅ लाने हेतु Ĥयास

ͩकया जा रहा है।

Ĥशासी ͪवभाग के ɮवारा

पूव[ से इस ¢ेğ मɅ

कार[वाई कȧ जा रहȣ है।

अतः आयोग कȧ अनुशंसा

पर ͩकसी अÛय कार[वाई

कȧ

आवæयकता

नहȣ

Ĥतीत होती है।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

11

8.

डॉÈटर/मेͫडकल

ĤैिÈटशनस[/चाट[र

एकाउÖटɅट

का

Ǔनबंधन का काय[ ͩकया जा रहा है।

9.

Service

Sector

के

åयवसायी जो JPT के दायरे से बाहर

हɇ उÛहɅ इस पǐरͬध मɅ लाने के ͧलए

आवæयक कदम उठाए जा रहे हɇ।

10

Distribution of

Professional

Tax

åयवसाǓयक कर

का ͪवतरण

Of

the

total

collection

of

professional tax, 40 per cent

should be allocated to ULB and

60 per cent to PRI.

åयावसाǓयक कर के कुल संĒह मɅ

से 40ĤǓतशत शहरȣ èथानीय

Ǔनकायɉ

को

तथा

60ĤǓतशत

पंचायती

राज

संèथाओं

को

आवंǑटत ͩकया जाना चाǑहए।

संबंͬधत Ĥशासी

ͪवभाग

के èतर से åयावसाǓयक

कर

के वत[मान Legal

Framework

का

अÚययन

कर

अÛतͪव[भागीय

समÛवय

के साथ यथा आवæयक

संशोधन आǑद के संबंध

मɅ सàयक ͪवचार करते

हुए अĒेतर कार[वाई हेतु

सुझाव Ǒदया गया।

11

Inter-Se

Distribution of

Professional

Tax

åयावसाǓयक कर

का पारèपǐरक

ͪवतरण

Among the ULBs it should be

distributed on the basis of their

population and area, giving 75 per

cent weight to population and 25

per cent to area. Among PRIs it

has to be allocated to the GPs

only. Among the GPs it should

also be distributed on the basis of

population and area, giving 90 per

cent weight to population and10

per cent to area.

शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ के बीच

इसे उनकȧ जनसंÉया और ¢ेğ के

आधार पर ͪवतǐरत ͩकया जाना

चाǑहए,िजसमɅ

जनसंÉया

को

75ĤǓतशत

और

¢ेğ

को

25ĤǓतशत मह×व Ǒदया जाना

चाǑहए। पंचायती राज संèथाओं के

बीच इसे केवल Ēाम पंचायतɉ को

आवंǑटत ͩकया जाना चाǑहए। Ēाम

पंचायतɉ

के

बीच

भी

इसे

जनसंÉया और ¢ेğ के आधार पर

ͪवतǐरत

ͩकया

जाना

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का

मंतåय

The department has no objection to the

recommended

devolution

of

professional taxes.

ͪवभाग

को

åयावसाǓयक करɉ

के

अनुशंͧसत हèतांतरण पर कोई आपͪƣ

नहȣं है।

पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय

As of now there is no such tax being

collected, hence it is not distributed.

Whenever such tax would be generated

due consideration would be given to

the recommendation.

अभी तक ऐसा कोई कर नहȣं वसूला

जा रहा है,इसͧलए इसे ͪवतǐरत नहȣं

ͩकया जा रहा है। जब भी ऐसा कर

सृिजत होगा,ͧसफाǐरश पर उͬचत ͪवचार

ͩकया जाएगा।

संबंͬधत Ĥशासी

ͪवभाग

के èतर से åयावसाǓयक

कर के वत[मान Legal

Framework

का

अÚययन

कर

अÛतͪव[भागीय

समÛवय

के साथ यथा आवæयक

संशोधन आǑद के संबंध

मɅ सàयक ͪवचार करते

हुए अĒेतर कार[वाई हेतु

सुझाव Ǒदया गया।

12

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

चाǑहए,िजसमɅ

जनसंÉया

को

90ĤǓतशत

और

¢ेğ

को

10ĤǓतशत मह×व Ǒदया जाना

चाǑहए।

12

Honorarium of

GP level elected

representatives

Ēाम पंचायत

èतर के

Ǔनवा[ͬचत

ĤǓतǓनͬधयɉ का

मानदेय

The honorarium of GP-level

elected representatives may be

reconsidered, with view for the

upward revision up to 100%. The

payment

of

Honorarium

be

streamlined in such a way that it

should be paid regularly.

Ēाम पंचायत èतर के Ǔनवा[ͬचत

ĤǓतǓनͬधयɉ

के

मानदेय

पर

पुनͪव[चार

ͩकया

जा

सकता

है,ताͩक 100% तक कȧ वृɮͬध कȧ

जा सके। मानदेय के भुगतान को

इस तरह से सुåयविèथत ͩकया

जाना चाǑहए ͩक इसका भुगतान

Ǔनयͧमत Ǿप से ͩकया जा सके।

पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय

Proposal of increase in the honorarium

of elected representatives is under

consideration.

Ǔनवा[ͬचत ĤǓतǓनͬधयɉ के मानदेय मɅ

वृɮͬध का Ĥèताव ͪवचाराधीन है।

Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ जा रहȣ है,अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल

ͩकसी

अÛय

कार[वाई कȧ आवæयकता

Ĥतीत नहȣं होती है।

13

OSR for the

ULBs

Increasing

collection from

Property Tax

शहरȣ èथानीय

Ǔनकायɉ के ͧलए

राजèव के अÛय

İोत - संपͪƣ

कर से संĒह मɅ

वृɮͬध

The Commission recommends

that a special drive should be

launched to map all commercial

properties/

activities

for

realization of property tax.

आयोग ने ͧसफाǐरश कȧ है ͩक

संपͪƣ कर कȧ वसूलȣ के ͧलए

सभी

वाͨणिÏयक

संपͪƣयɉ

/

गǓतͪवͬधयɉ को ͬचिÛहत करने के

ͧलए एक ͪवशेष अͧभयान चलाया

जाना चाǑहए।

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का

मंतåय

The Department is in the process of

mapping the properties in Urban areas

on GIS platform. GIS mapping of

properties will enable the Department

not only in rationalizing the property

tax collection but also will aid in

improvement of property taxes. The

RFP

for

hiring

GIS

mapping

consultants has already been drafted

and will be floated after getting

approvals

from

the

competent

authority. It is worth to mention that

there is a significant growth in

assessment of properties in 2016-17 to

10.71 lakh properties by 10th May

2025. Also, the revenue from property

tax collection has been increased

significantly from Rs. 10.35 crore in

the year 2013-14 to 220.50 crore in the

year 2023-24.

ͪवभाग शहरȣ ¢ेğɉ मɅ संपͪƣयɉ कȧ

जीआईएस Üलेटफॉम[ पर मैͪपंग करने

कȧ ĤͩĐया मɅ है। संपͪƣयɉ कȧ

जीआईएस मैͪपंग से ͪवभाग को न

केवल संपͪƣ कर संĒह को तक[ संगत

Ĥèतुत मामलेमɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ जा रहȣ है,अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल

ͩकसी

अÛय

कार[वाई कȧ आवæयकता

Ĥतीत नहȣं होती है।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

13

बनाने मɅ मदद ͧमलेगी,बिãक संपͪƣ

करɉ मɅ सुधार करने मɅ भी मदद

ͧमलेगी। जीआईएस मैͪपंग सलाहकारɉ

को ǓनयुÈत करने के ͧलए आरएफपी

का मसौदा पहले हȣ तैयार ͩकया जा

चुका है और स¢म Ĥाͬधकारȣ से मंजूरȣ

ͧमलने के बाद इसे जारȣ ͩकया जाएगा।

यह उãलेख करना उͬचत है ͩक 2016-

17कȧ तुलना मɅ संपͪƣयɉ के मूãयांकन

मɅ उãलेखनीय वृɮͬध हुई है और 10मई

2025तक 10.71लाख संपͪƣयां हो गई

हɇ। साथ हȣ,संपͪƣ कर संĒह से राजèव

वष[ 2013-14मɅ 10.35करोड़ ǽपये से

बढ़कर वष[ 2023-24मɅ 220.50करोड़

हो गया है।

14

Comprehensive

Database for

property tax

संपͪƣ कर के

ͧलए åयापक

डाटाबेस

The Commission recommends

that to ensure comprehensive

property tax management, all

holdings be incorporated into the

database regardless of their tax

exempt status.

आयोग ने ͧसफाǐरश कȧ है ͩक

åयापक

संपͪƣ

कर

Ĥबंधन

सुǓनिæचत करने के ͧलए,सभी

संपͪƣयɉ को उनकȧ कर छूट

िèथǓत कȧ परवाह ͩकए ǒबना

डाटाबेस मɅ शाͧमल ͩकया जाना

चाǑहए।

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का

मंतåय

The Department has dedicated online

platform for collection of property

taxes.

All holdings irrespective of their

exemption status are integrated in the

online platform.

ͪवभाग ने संपͪƣ करɉ के संĒह के ͧलए

एक

समͪप[त

ऑनलाइन

Üलेटफॉम[

बनाया है। सभी होिãडंÊस को उनकȧ

छूट िèथǓत के बावजूद ऑनलाइन

Üलेटफॉम[ मɅ एकȧकृत ͩकया गया

है।

Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ जा रहȣ है,अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल

ͩकसी

अÛय

कार[वाई

कȧ

आवæयकताĤतीत

नहȣं

होती है।

15

Use of GIS in

determining

property tax

संपͪƣ कर

Ǔनधा[रण हेतु

जी.आई.एस का

उपयोग

The Commission recommends

use of Geographical Information

System (GIS) for property tax

assessment.

आयोग ने संपͪƣ कर Ǔनधा[रण के

ͧलए भौगोͧलक सूचना Ĥणालȣ

(जीआईएस)

के

उपयोग

कȧ

ͧसफाǐरश कȧ है।

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का

मंतåय

Atal Mission for Rejuvenation &

Urban Transformation (AMRUT 2.0),

a flagship program of Govt. of India

also encourages the State for GIS

mapping

of

properties

for

rationalization

of

property

tax

collection and improved tax collection.

In this regard, the Department has

already drafted an RFP for hiring GIS

consultants. The RFP will be floated

Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ जा रहȣ है,अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल

ͩकसी

अÛय

कार[वाई कȧ आवæयकता

Ĥतीत नहȣं होती है।

14

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

after getting necessary approvals from

the competent authority.

भारत

सरकार

का

एक

Ĥमुख

काय[Đम,अमृत 2.0 भी राÏय को

संपͪƣ कर संĒह को युिÈतसंगत बनाने

और कर संĒह मɅ सुधार के ͧलए

संपͪƣयɉ कȧ जीआईएस मैͪपंग के ͧलए

Ĥो×साǑहत

करता

है।

इस

संबंध

मɅ,ͪवभाग ने पहले हȣ जीआईएस

सलाहकारɉ को ǓनयुÈत करने के ͧलए

एक आरएफपी का मसौदा तैयार कर

ͧलया है। स¢म Ĥाͬधकारȣ से आवæयक

अनुमोदन

ĤाÜत

करने

के

बाद

आरएफपी जारȣ ͩकया जाएगा।

16

Property Tax

Board

संपͪƣ कर बोड[

The commission recommends that

the Jharkhand State Property Tax

Board be constituted and made

functional in the FY 25-26.

आयोग ने अनुशंसा कȧ है ͩक

झारखंड राÏय संपͪƣ कर बोड[ का

गठन ͩकया जाए और ͪवƣीय वष[

2025-26मɅ इसे ͩĐयाशील बनाया

जाए।

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का

मंतåयWider consultation with various

stakeholders is being undertaken for

constituting the State Property Tax

Board.

राÏय संपͪƣ कर बोड[ के गठन के ͧलए

ͪवͧभÛन Ǒहतधारकɉ के साथ åयापक

परामश[ ͩकया जा रहा है।

Ĥशासीͪवभाग

का

आवæयकता

का

आकलन

एवं

सàयक

ͪवचार कर आगे कȧ

कार[वाई

हेतु

राÏय

सरकार का आदेश ĤाÜत

करने का सुझाव Ǒदया

गया।

17

Interdepartment

al Co-ordination

to resolve

dispute

ͪववाद के

Ǔनèतारण हेतु

अंतर ͪवभागीय

समÛवय

The commission recommends that

the dispute for the collection of

holding/property

tax,

water

charges, etc., from the units of

industrial area authority, market

committee, etc., which falls under

the Municipal boundaries, should

be

resolved

through

interdepartmental

coordination

meetings.

आयोग ने अनुशंसा कȧ है ͩक

नगर Ǔनगम सीमा के अंतग[त

आने

वाले

औɮयोͬगक

¢ेğ

Ĥाͬधकरण,बाजार सͧमǓत आǑद

कȧ इकाइयɉ से होिãडंग/संपͪƣ

कर,जल शुãक आǑद कȧ वसूलȣ के

ͧलए

ͪववादɉ

का

समाधान

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का

मंतåय

Most of such disputes are currently

being dealt with by district level field

offices and ULBs. When such disputes

are highlighted to the department, the

department also plays an active role in

resolving them.

However, if it is required, the dispute

will also be resolved through inter-

departmental co-ordination meetings.

इस तरह के अͬधकांश ͪववादɉ का

Ǔनपटारा वत[मान मɅ िजला èतरȣय

¢ेğीय काया[लयɉ और शहरȣ èथानीय

Ǔनकायɉ ɮवारा ͩकया जा रहा है। जब

ऐसे ͪववादɉ को ͪवभाग के सम¢ रखा

Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ जा रहȣ है,अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल

ͩकसी

अÛय

कार[वाई कȧ आवæयकता

Ĥतीत नहȣं होती है।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

15

अंतͪव[भागीय समÛवय बैठकɉ के

माÚयम से ͩकया जाना चाǑहए।

जाता है,तो ͪवभाग भी उÛहɅ सुलझाने मɅ

सͩĐय

भूͧमका

Ǔनभाता

है।

हालांͩक,यǑद आवæयक हुआ तो अंतर-

ͪवभागीय समÛवय बैठकɉ के माÚयम

से भी ͪववाद का समाधान ͩकया

जाएगा।

18

Trade license

åयापार

अनु£िÜत

An organized campaign should be

launched

to

cover

100%

commercial holdings under the

ambit of trade license. The

UD&HD must act upon the JMA

(amendment) Act 2021. It must

initiate immediate actions and

must take steps to notify new

rates.

åयापार लाइसɅस के दायरे मɅ

100% वाͨणिÏयक होिãडंग को

शाͧमल

करने

के

ͧलए

एक

संगǑठत अͧभयान शुǾ ͩकया

जाना चाǑहए। नगर ͪवकास एवं

आवास

ͪवभाग

को

JMA(amendment)

Act

2021पर काम करना चाǑहए। इसे

त×काल कार[वाई शुǾ करनी चाǑहए

और नई दरɉ को अͬधसूͬचत करने

के ͧलए कदम उठाने चाǑहए।

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का

मंतåय

For notification of revised trade license

rates, the Department is undertaking

stakeholder consultations, including the

study of trade license rates being

charged by other State Governments.

After stakeholder consultation, the

Department will do the needful for

notification of new trade license rates.

संशोͬधत åयापार लाइसɅस दरɉ कȧ

अͬधसूचना के ͧलए,ͪवभाग Ǒहतधारकɉ

के साथ परामश[ कर रहा है,िजसमɅ

अÛय राÏय सरकारɉ ɮवारा लगाए जा

रहे åयापार लाइसɅस दरɉ का अÚययन

भी शाͧमल है। Ǒहतधारकɉ के साथ

परामश[ के बाद,ͪवभाग नई åयापार

लाइसɅस दरɉ कȧ अͬधसूचना के ͧलए

आवæयक कार[वाई करेगा।

Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ जा रहȣ है,अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल

ͩकसी

अÛय

कार[वाई कȧ आवæयकता

Ĥतीत नहȣं होती है।

19

Collection from

advertisement

tax

ͪव£ापन कर से

संĒह

The UD & HD is advised to make

new

and

comprehensive

regulations for the state with the

flexibility of advertisement rates

at prominent places with specific

formulas.

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग

को राÏय के ͧलए नए और

åयापक Ǔनयम बनाने कȧ सलाह

दȣ गई है,िजसमɅ ͪवͧशçट फामू[ले

के

साथ

Ĥमुख

èथानɉ

पर

ͪव£ापन दरɉ मɅ लचीलापन हो।

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का

मंतåय

Publication

of

a

comprehensive

advertisement regulations is one of the

key targets of the Department.

The regulation is presently at draft

stage and would be finalized in the

time ahead.

ͪवभाग का एक Ĥमुख लêय åयापक

ͪव£ापन ͪवǓनयमन का Ĥकाशन करना

है। ͪवǓनयमन अभी ĤाǾप चरण मɅ है

और इसे आने वाले समय मɅ अंǓतम

Ǿप Ǒदया जाएगा।

Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ जा रहȣ है,अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल

ͩकसी

अÛय

कार[वाई कȧ आवæयकता

Ĥतीत नहȣं होती है।

16

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

20

Implementation

of JMA to

improve OSR

अÛय राजèव

İोतɉ को बढ़ाने

के ͧलए

झारखÖड

नगरपाͧलका

अͬधǓनयम का

ͩĐयाÛवयन

Many taxes and fees are not being

collected

by

the

ULBs,

as

mentioned under the JMA. UD &

HD are directed to enlist all such

items, frame the comprehensive

rules, and ensure that all the

provisions of the JMA must be

implemented, which may improve

the OSR of the ULBs. These steps

will reduce the dependence of

ULB on the state government.

झारखÖड नगरपाͧलका अͬधǓनयम

के तहत बताए गए कई कर और

शुãक शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ के

ɮवारा एकğ नहȣं ͩकए जा रहे हɇ।

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग

को ऐसे सभी मदɉ को सूचीबɮध

करने,åयापक Ǔनयम बनाने और

यह सुǓनिæचत करने का Ǔनदȶश

Ǒदया जाता है ͩक झारखÖड

नगरपाͧलका अͬधǓनयम के सभी

Ĥावधानɉ को लागू ͩकया जाना

चाǑहए,िजससे

शहरȣ

èथानीय

Ǔनकायɉ के अÛय राजèव İोतɉ मɅ

सुधार हो सकता है। इन कदमɉ से

शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ कȧ राÏय

सरकार पर Ǔनभ[रता कम होगी।

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का

मंतåय

The department is in the process of

identifying the areas where taxes can

be levied for improvement of OSR. For

framing the rules, the Department I

doing

wider

consultation

with

stakeholders.

After consultation process, the rules

will be drafted.

ͪवभाग उन ¢ेğɉ कȧ पहचान करने कȧ

ĤͩĐया मɅ है,जहां अÛय राजèव İोतɉ

मɅ सुधार के ͧलए कर लगाया जा

सकता है। Ǔनयम बनाने के ͧलए

ͪवभाग Ǒहतधारकɉ के साथ åयापक

परामश[ कर रहा है। परामश[ ĤͩĐया के

बाद,Ǔनयमɉ का ĤाǾप तैयार ͩकया

जाएगा।

Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ जा रहȣ है,अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल

ͩकसी

अÛय

कार[वाई कȧ आवæयकता

Ĥतीत नहȣं होती है।

21

Appointment of

Municipal

Ombudsman.

नगर लोकपाल

कȧ ǓनयुिÈत

The commission recommends that

the

Municipal

Ombudsman

should

be

appointed

at

the

earliest.

This

will

ensure

accountability of the Municipal

Authorities

आयोग ने ͧसफाǐरश कȧ है ͩक

नगर

Ǔनगम

लोकपाल

कȧ

ǓनयुिÈत जãद से जãद कȧ जानी

चाǑहए।

इससे

नगर

Ǔनगम

अͬधकाǐरयɉ

कȧ

जवाबदेहȣ

सुǓनिæचत होगी।

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का

मंतåय

It is under consideration of the

Department and after consulting the

relevant stakeholders, a decision in this

regard will be taken.

यह मामला ͪवभाग के ͪवचाराधीन है

और संबंͬधत Ǒहतधारकɉ से परामश[ के

बाद इस संबंध मɅ Ǔनण[य ͧलया

जाएगा।

Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ जा रहȣ है, अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल ͩकसी अÛय कार[वाई

कȧ आवæयकता Ĥतीत नहȣं

होती है।

22

Social Audit

सामािजक

अंके¢ण

The commission recommends that

the practice of social audits

should be introduced in the ULBs

and PRIs.

आयोग ने ͧसफाǐरश कȧ है ͩक

शहरȣ

èथानीय

Ǔनकायɉ

और

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का

मंतåय

It is under consideration of the

Department and a decision will be

taken after wider consultations.

Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ

जा

रहȣ

है,अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल

ͩकसी

अÛय

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

17

पंचायती

राज

संèथाओं

मɅ

सामािजक लेखा-परȣ¢ण कȧ Ĥथा

शुǾ कȧ जानी चाǑहए।

यह ͪवभाग के ͪवचाराधीन है और

åयापक ͪवचार-ͪवमश[ के बाद Ǔनण[य

ͧलया जाएगा।

कार[वाई कȧ आवæयकता

Ĥतीत नहȣं होती है।

23

Strengthening

Standing

Committee

èथायी सͧमǓत

का सुǺढ़ȣकरण

There is a provision for a

Standing Committee at all three

levels of PRIs.

The standing committee be made

fully functional by providing

adequate

training

and

handholding and ensuring digital

monitoring

of

the

meeting

minutes by the state HQ. The

necessary infrastructure may be

created for the same, and SFC

resources can be used to fill the

gaps and to create necessary

infrastructure.

पंचायती राज संèथाओं के तीनɉ

èतरɉ पर èथायी सͧमǓत का

Ĥावधान है। èथायी सͧमǓत को

पया[Üत Ĥͧश¢ण और माग[दश[न

Ĥदान करके तथा राÏय मुÉयालय

ɮवारा बैठक के काय[वृƣ कȧ

ͫडिजटल

Ǔनगरानी

सुǓनिæचत

करके पूरȣ तरह काया[×मक बनाया

जाना

चाǑहए।

इसके

ͧलए

आवæयक बुǓनयादȣ ढाँचा बनाया

जा सकता है,तथा राÏय ͪवƣ

आयोग के संसाधनɉ का उपयोग

अंतराल को भरने और आवæयक

बुǓनयादȣ ढाँचा बनाने के ͧलए

ͩकया जा सकता है।

पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय

Basic

induction

training

of

the

Standing

Committee

has

been

conducted focusing on their roles and

responsibilities.

èथायी सͧमǓत के सदèयɉ को उनकȧ

भूͧमकाओं और िजàमेदाǐरयɉ पर Úयान

कɅ Ǒġत करते हुए बुǓनयादȣ Ĥͧश¢ण

Ǒदया गया है।

Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ

जा

रहȣ

है,अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल

ͩकसी

अÛय

कार[वाई कȧ आवæयकता

Ĥतीत नहȣं होती है।

24

Restructuring of

the PRI-Human

Resource and

Training

पंचायती राज

संèथाओं का

पुनग[ठन-मानव

संसाधन और

Ĥͧश¢ण

Restructuring of the PRI-Human

Resource from state to GP level

must be undertaken immediately,

and a comprehensive, need-based

post for the workforce must be

created and filled in a phased

manner. The existing manpower

must be given adequate training

and skill upgradation to make

them proficient in digital work

and financial work

राÏय से लेकर Ēाम पंचायत èतर

पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय

The post of Panchayat Sevak and

PESA Mobiliser who are selected at

GP as per need has already been done

and are functional at GP level.

पंचायत सेवक और PESA Mobiliser

का पद,िजÛहɅ आवæयकतानुसार Ēाम

पंचायत èतर पर चुना जाता है, पहले

हȣ ͩकया जा चुका है और वे Ēाम

पंचायत èतर पर काय[रत हɇ।

Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ

जा

रहȣ

है,अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल

ͩकसी

अÛय

कार[वाई कȧ आवæयकता

Ĥतीत नहȣं होती है।

18

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

तक पंचायती राज संèथाओं के

मानव संसाधन का पुनग[ठन तुरंत

ͩकया जाना चाǑहए,तथा काय[बल

के ͧलए एक åयापक,आवæयकता-

आधाǐरत पद सृिजत ͩकया जाना

चाǑहए तथा चरणबɮध तरȣके से

भरा जाना चाǑहए। मौजूदा मानव

बल को ͫडिजटल काय[ और

ͪवƣीय काय[ मɅ कुशल बनाने के

ͧलए पया[Üत Ĥͧश¢ण और कौशल

उÛनयन का काय[ ͩकया जाना

चाǑहए।

25

Capacity

Building

सामØय[ संवध[न

To prepare an annual training

calendar for the training of elected

representatives,

officials

and

employees jointly and separately

to make them fully conversant in

the subject which they are dealing

with. The necessary vacancies

with quality manpower be filled at

the training institute, RGSA and

JGSS. Make interdepartmental

collaborations to make the best

use of training infrastructure by

signing MoU, e.g., UD&HD, and

others

Ǔनवा[ͬचत ĤǓतǓनͬधयɉ,अͬधकाǐरयɉ

और कम[चाǐरयɉ को संयुÈत Ǿप

से और अलग-अलग Ĥͧश¢ण देने

के ͧलए वाͪष[क Ĥͧश¢ण कैलɅडर

तैयार करना ताͩक उÛहɅ संबंͬधत

ͪवषय मɅ पूरȣ तरह से जानकार

बनाया

जा

सके।

Ĥͧश¢ण

संèथान,राçĚȣय

Ēाम

èवराज

अͧभयान और झारखÖड Ēाम

èवराज सोसायटȣ मɅ गुणवƣापूण[

जनशिÈत

के साथ

आवæयक

ǐरिÈतयɉ को भरा जाना चाǑहए।

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग

तथा अÛय के साथ एमओयू पर

हèता¢र करके Ĥͧश¢ण बुǓनयादȣ

ढांचे का सवȾƣम उपयोग करने के

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का

मंतåय

To make the Urban Local Bodies self-

sustainable, capacity building of public

representatives, officials & Staffs is

essential.

For robust capacity building, the

Department has done MoU with two

renowned institutions of India, namely,

All Indian Institute of Local Self

Government ( AIILSG), Delhi and

Engineering Staff College of India (

ESCI), Hyderabad.

The Department prepares the annual

training calendar for ULBs based on

their requirements and trains them

through aforesaid institutions.

शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ को आ×मǓनभ[र

बनाने

के

ͧलए

जन

ĤǓतǓनͬधयɉ,अͬधकाǐरयɉ

और

कम[चाǐरयɉ

का

¢मता

Ǔनमा[ण

आवæयक है।

मजबूत ¢मता Ǔनमा[ण के ͧलए,ͪवभाग

ने

भारत

के

दो

ĤǓतिçठत

संèथानɉ,अथा[त्

अͨखल

भारतीय

èथानीय

èवशासन

संèथान

(एआईआईएलएसजी),Ǒदãलȣ

और

इंजीǓनयǐरंग èटाफ कॉलेज ऑफ इंͫडया

(ईएससीआई),हैदराबाद

के

साथ

समझौता £ापन ͩकया है।

Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ

जा

रहȣ

है,अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल

ͩकसी

अÛय

कार[वाई कȧ आवæयकता

Ĥतीत नहȣं होती है।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

19

ͧलए

अंतर-ͪवभागीय

सहयोग

ͩकया जाय।

ͪवभाग शहरȣ èथानीय Ǔनकायɉ के ͧलए

उनकȧ आवæयकताओं के आधार पर

वाͪष[क Ĥͧश¢ण कैलɅडर तैयार करता है

और उÛहɅ उपरोÈत संèथानɉ के माÚयम

से Ĥͧशͯ¢त कराता है।

26

Adhering

principles of

Subsidiarity,

Democratic

Decentralisation

and Citizen-

Centric

Governance

अधीनèथता,लो

कतांǒğक

ͪवकɅ ġȣकरण और

नागǐरक-कɅ Ǒġत

शासन

केͧसɮधांतɉ का

पालन करना

To

ensure

effective

decentralization, the framework

must adhere to the principles of

Subsidiarity

(assigning

responsibilities to the lowest

competent level), Democratic

Decentralization

(empowering

PRIs

to

make

decisions

independently),

and

Citizen-

Centric Governance(ensuring PRI

decisions directly benefit the

people they serve). Implementing

these principles will strengthen

local self-governance and making

PRIs

truly

autonomous

and

accountable

to

their

constituencies.

Ĥभावी

ͪवकɅ ġȣकरण

सुǓनिæचत

करने के ͧलए,ढांचे को सिÞसͫडयरȣ

(सबसे कम स¢म èतर को

िजàमेदाǐरयाँ

सɋपना),लोकतांǒğक

ͪवकɅ ġȣकरण

(पीआरआई

को

èवतंğ Ǿप से Ǔनण[य लेने के ͧलए

सशÈत बनाना) और नागǐरक-

कɅ Ǒġत शासन (यह सुǓनिæचत

करना ͩक पीआरआई के Ǔनण[य

सीधे उन लोगɉ को लाभािÛवत करɅ

िजनकȧ वे सेवा करते हɇ) के

ͧसɮधांतɉ

का

पालन

करना

चाǑहए। इन ͧसɮधांतɉ को लागू

करने

से

èथानीय

èवशासन

मजबूत होगा और पीआरआई

वाèतव मɅ èवायƣ और अपने

Ǔनवा[चन ¢ेğɉ के ĤǓत जवाबदेह

बनɅगे।

पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय

Except allocation of funds, all the

power of decision taking has been

devolved to the lowest competent

citizen centric governance level.

धन के आवंटन को छोड़कर,Ǔनण[य लेने

कȧ सारȣ शिÈत सबसे Ǔनचले èतर के

स¢म नागǐरक-कɅ Ǒġत शासन èतर को

सɋप दȣ गई है।

Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ

जा

रहȣ

है,अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल

ͩकसी

अÛय

कार[वाई कȧ आवæयकता

Ĥतीत नहȣं होती है।

20

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

27

PMU at the

State Level

राÏय èतर पर

पी०एम०यू० का

गठन

The PRD may consider setting up

a PMU at the State level with a

digital platform to ensure proper

planning without the overlap of

resources and activities. The

development plan is prepared to

speed

up

the

developmental

process in a sustainable manner.

पंचायती राज ͪवभाग राÏय èतर

पर ͫडिजटल Üलेटफॉम[ के साथ

पीएमयू èथाͪपत करने पर ͪवचार

कर सकता है ताͩक संसाधनɉ और

गǓतͪवͬधयɉ के ओवरलैप के ǒबना

उͬचत योजना सूğण सुǓनिæचत

ͩकया जा सके। ͪवकास योजना

ͪवकास ĤͩĐया को संपोषणीय

गǓत देने के ͧलए तैयार कȧ जाती

है।

पंचायती राज ͪवभाग का मंतåय

PMU adhering to issues is already

functional in PRD to ensure proper

planning

in

order

to

speed-up

developmental process of different

aspects in a sustainable manner.

ͪवकास ĤͩĐया को सतत Ǿप से गǓत

देने के ͧलए उͬचत कार[वाई सुǓनिæचत

करने हेतु पंचायती राज ͪवभाग मɅ

पीएमयू पहले से हȣ काय[शील है।

Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ

जा

रहȣ

है,अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल

ͩकसी

अÛय

कार[वाई कȧ आवæयकता

Ĥतीत नहȣं होती है।

28

Checking

financial

leakage

pertaining to

GST and

Royalty TDS

जीएसटȣ और

रॉयãटȣ टȣडीएस

से संबंͬधत

ͪवƣीय ǐरसाव

कȧ जांच करना

A consultative, coordinated, and

joint effort must be undertaken

under the chairmanship of the

Department of Finance. This

initiative should study the current

system with all the stakeholders

(e.g., Department of Commercial

Tax, Mines and Geology, Labour

and

employment

and

skill

development alongwith the Rural

development,

Panchayati

Raj,

ST/SC/OBC

and

minority

welfare, etc.) and propose a robust

mechanism to ensure 100% tax

recovery in the coming financial

years FY 2025-26 onwards.

ͪवƣ ͪवभाग कȧ अÚय¢ता मɅ एक

परामशȸ,समिÛवत

और

संयुÈत

Ĥयास ͩकया जाना चाǑहए। इस

पहल

मɅ

सभी

Ǒहतधारकɉ

(जैसे,वाͨणÏय

कर,खान

और

भूत×व,Įम और रोजगार और

कौशल ͪवकास ͪवभाग के साथ-

साथ

Ēामीण

ͪवकास,पंचायती

राज,एसटȣ/एससी/ओबीसी

और

अãपसंÉयक

कãयाण

आǑद

ͪवभाग) के साथ मौजूदा Ĥणालȣ

का अÚययन ͩकया जाना चाǑहए

और आने वाले ͪवƣीय वषɟ (ͪवƣ

वष[ 2025-26)से 100% कर

वाͨणÏय-कर ͪवभाग:-

1.JST,

2017

के

तहत

Ǔनबंͬधत करदाताओं के ɮवारा

दाͨखल ͪववरणी एवं उनके

ɮवारा Ǔनग[त E-way bill कȧ

जांच कȧ जा रहȣ है। वैसे

करदाताओं जो Bulk E-way

bill Ǔनग[त कर रहे हɇ उनके

ɮवारा ͩकए जाने वाले खरȣद

एवं ǒबĐȧ कȧ जांच कȧ जा रहȣ

है।

2.ͪवͧभÛनसरकारȣ

ͪवभागɉ

ɮवारा कȧ गयी èğोत कȧ

कटौती एवं संवेदकɉ ɮवारा

दाͨखल कȧ गयी ͪववरणी कȧ

ǒğय[क जांच कȧ जा रहȣ है।

3. रॉयलटȣ कȧ वाèतͪवक

ĤािÜत के ǒबÛदु पर िजला

खनन

ͪवभाग

से

सàपक[

करउÈत ǒबÛदु पर जांच कȧ

कार[वाई कȧ जा रहȣ है।

4.ͪवͧभÛन ĤखÖडɉ से मनरेगा

के अधीन ͩकए गए काय[ एवं

भुगतान का ÞयोराĤाÜत कर

उसका Ǔतय[क जांच संबंͬधत

Ĥèतुत मामले मɅ Ĥशासी

ͪवभाग के ɮवारा कार[वाई

कȧ

जा

रहȣ

है,अतएव

आयोग कȧ अनुशंसा पर

त×काल

ͩकसी

अÛय

कार[वाई कȧ आवæयकता

Ĥतीत नहȣं होती है।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

21

वसूलȣ सुǓनिæचत करने के ͧलए

एक मजबूत तंğ का Ĥèताव

करना चाǑहए।

आपूǓत[कता[ओं/काय[

संवेदकɉ

ɮवारा दाͨखलͪववरͨणयɉ से कȧ

जा रहȣ है।

5.Mining/TDS/GST

on

Royalty के ͧलए अंचल

ɮवारा GST Evasion कȧ

रोकथाम से संबंͬधत कार[वाई

कȧ जा रहȣ है।

खान एवं भू-त×व ͪवभाग:-

JIMMS Portal पर खǓनज Ĥेषण हेतु

अͬĒम

रॉयलटȣ

का

भुगतान

का

Verification के उपराÛत िजला खनन

पदाͬधकारȣ

ɮवारा

परͧमट

का

Approval Ǒदया जाता है।

29

Adherence to

Annual Audits

to comply JMA

झारखÖड

नगरपाͧलका

अͬधǓनयम का

अनुपालन करने

के ͧलए वाͪष[क

लेखा परȣ¢ा का

अवलंबन

The commission recommends that

action be initiated immediately to

make the DLFA fully functional,

and the DLFA must perform the

function mentioned in the JMA

2011, JLFA (amend) 2012 and the

mandate

by

the

Finance

department. The DLFA must

place the audit report of ULB for

FY 25-26 before the Jharkhand

assembly in FY 26-27

आयोग ने ͧसफाǐरश कȧ है ͩक

èथानीय कोष अंके¢ण Ǔनदेशक

को पूरȣ तरह काया[×मक बनाने के

ͧलए तुरंत कार[वाई शुǾ कȧ जानी

चाǑहए,और èथानीय कोष अंके¢ण

Ǔनदेशक

को

झारखÖड

नगरपाͧलका

अͬधǓनयम

2011,झारखÖड

èथानीय

कोष

अंके¢ण

(संशोधन)

अͬधǓनयम

2012के अधीन Ǒदए गए आदेश

मɅ उिãलͨखत काय[ करना चाǑहए।

èथानीय कोष अंके¢ण Ǔनदेशक

को ͪवƣीय वष[ 25-26के ͧलए

शहरȣ èथनीय Ǔनकाय कȧ ऑͫडट

ǐरपोट[

ͪवƣीय

वष[

26-27मɅ

झारखंड ͪवधानसभा के सम¢

रखनी चाǑहए।

नगर ͪवकास एवं आवास ͪवभाग का

मंतåय

This recommendation requires wider

deliberation

among

multiple

departments. After the deliberations, a

decision in this regard will be taken.

इस ͧसफाǐरश पर ͪवͧभÛन ͪवभागɉ के

बीच

åयापक

ͪवचार-ͪवमश[

कȧ

आवæयकता है। ͪवचार-ͪवमश[ के बाद

इस संबंध मɅ Ǔनण[य ͧलया जाएगा।

आयोग कȧ अनुशंसा पर

Ĥशासी

ͪवभाग

को

सàयक ͪवचार कर आगे

कȧ कार[वाई हेतु राÏय

सरकार का आदेश ĤाÜत

करने का सुझाव Ǒदया

गया।

22

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 Ǒदसàबर, 2025

(ह०/-)

(ह०/-)

(ह०/-)

(ह०/-)

(ह०/-)

(ह०/-)

---------

अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 537 – 50

ͪवशेष सͬचव,

ͪवƣ ͪवभाग -सह-

सदèय सͬचव

सͬचव,

योजना एवं ͪवकास

ͪवभाग -सह- सदèय

सͬचव,

पंचायती राज

ͪवभाग-सह-सदèय

सͬचव,

ͪवƣ ͪवभाग -सह-

सदèय

Ĥधान सͬचव,

नगर ͪवकास एवं

आवास ͪवभाग -सह-

सदèय

ͪवकास आयुÈत,

झारखंड-सह-

अÚय¢