झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

12 पौष, 1947 (श०)

संÉ या – 1 राँची, शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026 (ई०)

पंचायती राज िवभाग,

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अͬधसूचना

2 जनवरȣ, 2026

संƥा – 01 ̾था०(िव०) – 166/2013 (खǷ – 1) 40/पं० -- पंचायत उपबंध (अनुसूिचत

Ɨेũों पर िवˑार) अिधिनयम 1996 एवं झारखǷ पंचायत राज अिधिनयम, 2001 की धारा 131 की

उपधारा (1) Ȫारा Ůदȅ शİƅयों का Ůयोग करते Šए झारखǷ राǛपाल, पंचायत उपबंध

(अनुसूिचत Ɨेũों पर िवˑार) झारखǷ िनयमावली 2025 बनाते हœ I

अȯाय 1

Ůारİʁक

पंचायत उपबंध (अनुसूिचत Ɨेũों पर िवˑार) झारखǷ िनयमावली, 2025 {THE PROVISIONS OF

THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) Jharkhand Rule - 2025}

1.

संिƗɑ नाम और Ůारंभ:-

(क) यह िनयमावली “पंचायत उपबंध (अनुसूिचत Ɨेũों पर िवˑार) झारखǷ िनयमावली, 2025” {THE

PROVISIONS OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS)

Jharkhand Rules - 2025} कही जाएगी।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

(ख) यह सरकार Ȫारा अिधसूचना िनगŊत की ितिथ से Ůवृȅ होगी।

(ग)

इसका िवˑार झारखǷ राǛ के अनुसूिचत Ɨेũों मŐ होगा।

2.

पįरभाषाएँ: इस िनयमावली मŐ जब तक िक संदभŊ मŐ अɊथा अपेिƗत न हो:-

(क) “अिधिनयम“ से अिभŮेत है पंचायत उपबंध (अनुसूिचत Ɨेũों पर िवˑार) अिधिनयम 1996

(ख) “बैठक“ से अिभŮेत है पारɼįरक Ťाम सभा की बैठक।

(ग)

“सिचव” से अिभŮेत है, Ťाम पंचायत का पंचायत सिचव।

(घ)

“सहायक सिचव" से अिभŮेत है, Ťाम सभा Ȫारा चुने गए पंचायत सहायक अथवा अɊ सद˟ I

(ङ)

‘‘Ťाम सभा अȯƗʼʼ से अिभŮेत है, अनुसूिचत Ɨेũ के पारɼįरक Ťाम सभा Ɨेũ मŐ परɼरा से

Ůचिलत रीित-įरवाज़ के अनुसार माɊता Ůाɑ ʩİƅ

यथा संथाल समुदाय- मांझी/ परगना,

हो समुदाय- मुंडा/मानकी/िदउरी

खिड़या समुदाय- डोकलो सोहोर,

मुंडा समुदाय- हातू मुंडा/ पड़हा राजा/पहान,

उरांव समुदाय - महतो/पड़हा बेल (राजा)/पहान

भूिमज - मुड़ा / सरदार / नाया / डाकुआ

या इस Ůकार से िविभɄ Ɨेũों मŐ Ůचिलत िकसी अɊ नाम से अȯƗ के ŝप मŐ जाना जाता हो ।

(च)

“अनुसूिचत Ɨेũ” से अिभŮेत है भारत के संिवधान के अनुDžेद 244 खंड (1) एवं झारखǷ गजट

2007 के अनुसार घोिषत पाँचवीं अनुसूची Ɨेũ I

(छ) “Ťाम सभा“ से अिभŮेत है, झारखǷ पंचायत राज अिधिनयम- 2001 की धारा 3 मŐ पįरभािषत

अनुसूिचत Ɨेũों की पारɼįरक Ťाम सभा।

(ज) “Ťाम पंचायत की कायŊकाįरणी सिमित” से अिभŮेत है, Ťाम पंचायत ˑर पर िनवाŊिचत मुİखया एवं

वाडŊ सद˟ I

(झ) “सामुदाियक संसाधन” से अिभŮेत है, Ťाम की Ůथागत सीमा के भीतर İ̾थत सामुदाियक उपयोग के

भवन एवं सांˋृितक और धािमŊक ̾थल जैसे सरना, मसना, जाहेरथान और इसी Ůकार के अɊ ̾थल I

Ťाम सभाओं के संयुƅ बैठक मŐ िनणŊय के माȯम से तय पारɼįरक सीमा Ɨेũ के अंतगŊत सामुदाियक

संसाधन I

(ञ) “लघु वन उपज” के अंतगŊत पादक मूल के सभी गैर-इमारती वनोȋाद हœ, िजसमŐ, बाँस, झाड़-झंकाड़,

ठूंठ, बŐत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाह, चार, मŠआ, हराŊ, बहेरा, करंज, सरई, आंवला, ŝगड़ा, तŐदू

या के̢दू पȅे, औषधीय पौधों और जड़ी- बुटीयाँ, कȽ, मूल और इसी Ůकार के उȋाद सİʃिलत है;

(ट)

“लघु जल िनकायों” से अिभŮेत है, गाँव की सीमा मŐ आने वाले ऐसे जल िनकाय यथा- चुआँ, डांड़ी,

झरना, आहर, पाईन, तालाब, बांध, बराज एवं नहर, नदी, नाला या अɊ िकसी नाम से जानी जाने वाली

संरचनाएँ, िजनको परɼरागत ŝप से Ťामीण अपने दैिनक जŝरतों के िलए उपयोग करते हों और

पेयजल, कृिष के सहयोगी सामूिहक उȨम तथा कुटीर-लघु उȨोगों एवं अɊ उȞेʴों के िलए Ůयुƅ

िकया जाता हो;

(ठ)

“लघु खिनज” से अिभŮेत है, खान और खिनज (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम, 1957 की धारा 3

के खǷ (ई) मŐ पįरभािषत लघु खिनज;

(ड) “मादक ūʩ” से अिभŮेत है, झारखǷ एƛाइज एƃ 1915 की धारा-14 के अनुसार पįरभािषत

“देशी शराब” या “िवदेशी शराब” की ŵेणी मŐ आने वाले मादक पदाथŊ;

(ढ)

“उधार” से अिभŮेत है, झारखǷ िनजी साšकारी (िनषेध) अिधिनयम 2016 की धारा- 2 (ग) मŐ

पįरभािषत उधार;

(ण) “समुिचत ˑर की पंचायत” से अिभŮेत है, िũˑरीय पंचायत का वह ˑर जो िकसी िविशʼ कृȑ के

अनुपालन के िलए अिधकृत िकये गए हों;

(त)

“Ůाकृितक संसाधन” से अिभŮेत है, वैसे सभी संसाधन जो Ůकृित Ȫारा Ůदȅ एवं िनिमŊत हो;

(थ)

“Ťाम” से अिभŮेत है आवास या आवासों का समूह अथवा पुरवा या पुरवों का समूह से िमलकर बना

समुदाय जो परɼराओं तथा ŝिढ़यों के अनुसार अपने कायŊकलापों का Ůबंध करते हों;

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अȯाय 2

पारɼįरक Ťाम, Ťाम सभा एवं उनकी सीमाओं का Ůकाशन

3. पारɼįरक Ťाम, Ťाम सभाओं तथा उनकी सीमाओं की माɊता और Ůकाशन की िजʃेदारी उपायुƅ

की होगी। उपायुƅ ŮखǷ ˑर पर एक टीम का गठन करŐगे ।

4. सामाɊतः Ůȑेक पारɼįरक Ťाम सभा, राजˢ Ťाम के समान होगी I परȶु पारɼįरक Ťाम के अंतगŊत

Ťाम, Ťाम सभा एवं Ťाम की सीमाएँ िभɄ हो सकती हœ। अतः, उपायुƅ Ȫारा गिठत टीम पारɼįरक Ťाम

सभा के Ůधान और सद˟ों के साथ िमलकर पारɼįरक Ťाम सभा की सीमाओं की पहचान करेगी और

उनका अिभलेखन करेगी। यह टीम पारɼįरक Ťाम सभा Ɨेũों की सीमाओं के अिधसूचना हेतु Ůˑाव

तैयार करेगी, िजसमŐ िनɻिलİखत शािमल होंगे:

i.

मौजूदा Ťाम सभा की संबंिधत जानकारी, िजसमŐ Ťाम सभा Ɨेũ के अंतगŊत आने वाली टोला

ˑरीय Ťाम सभाओं का िववरण शािमल होगा। इसके साथ-साथ टीम टोला ˑरीय Ťाम

सभाओं के Ůधानों के नाम और संपकŊ िववरण, पारɼįरक Ɨेũािधकार, Ťाम Ůधान का

िववरण एवं अɊ संबंिधत जानकारी को िनधाŊįरत Ůाŝप Ůपũ-1 मŐ संकिलत करेगी।

ii.

उपयुŊƅ सभी जानकारी को टोला ˑरीय Ťाम सभाओं और पारɼįरक Ťाम सभा Ȫारा एक

िलİखत Ůˑाव (įरज़ॉʞूशन) के माȯम से सȑािपत और हˑाƗįरत िकया जाएगा।

iii.

इसके पʮात, टीम अपने Ůˑावों को पारɼįरक Ťाम सभा Ȫारा पाįरत Ůˑाव, Ůपũ-1 की

एक Ůित के साथ, िजलािधकारी/उपायुƅ को Ůˑुत करेगी।

5. उपरोƅ 4(iii) के तहत Ůाɑ जानकारी को उपायुƅ Ȫारा एक माह के िलए सावŊजिनक िकया जाएगा

एवं आपिȅयाँ आमंिũत की जायŐगी । Ůाɑ आपिȅयों के िनराकरण उपरांत अनुमोिदत सूिचयों का

Ůकाशन िनयम की अिधसूचना (Ůपũ-2 के अनुसार) की ितिथ से 3 माह के भीतर अिनवायŊ ŝप से पूरा

कर िलया जाएगा। Ůȑेक गाँव की एक Ťाम सभा होगी एवं Ťाम सभा िनवाŊचक नामावली मŐ िनबंिधत

ʩİƅयों से गिठत िनकाय होगी I

6. पारɼįरक Ťाम सभा से उDŽतर ˑर (बŠˑरीय) की सभा

i.

Ťाम सभा से उDŽतर ˑर (बŠˑरीय) की सभा केवल पारɼįरक Ťाम सभा के िनणŊय के

अपीलीय (Appellate) सं̾था होगी, यह िववादों के पारɼįरक िनपटारा के िलए है I

अȯाय 3

पारɼįरक Ťाम सभा की बैठक

7. Ťाम सभा की बैठक :--

i.

Ťाम सभा की बैठक माह मŐ कम से कम एक बार होगी :

परȶु Ťाम सभा के सद˟ों की कुल संƥा के 1/10 सद˟ों अथवा 50 सद˟ों, जो भी कम हो,

के िलİखत अपेƗा िकए जाने पर या Ťाम Ůधान, Ťाम पंचायत के मुİखया, पंचायत सिमित, िजला

पįरषद् या िजला दǷािधकारी / उपायुƅ Ȫारा अपेिƗत िकये जाने पर Ťाम सभा की बैठक ऐसी

अपेƗा के सात िदनों के भीतर बुलाई जा सकेगी ।

ii.

Ťाम सभा के कुल सद˟ों की संƥा के एक ितहाई सद˟ों की संƥा कोरम के िलए अिनवायŊ है,

िकȶु इन एक ितहाई सद˟ों की संƥा मŐ भी एक ितहाई मिहला सद˟ों की उपİ̾थित अिनवायŊ

होगी। यिद 1/3 (एक ितहाई) के गिणत मŐ एक का अंश सद˟ संƥा आता है तो उसे पूरा सद˟

गणना मŐ िलया जायेगा । उदाहरणˢŜप यिद बैठक मŐ सद˟ों की कुल संƥा 91 है तो एक

ितहाई सद˟ से कम नहीं की पूितŊ करने के िलए 30.3 अथाŊत पूणŊ संƥा 30 सद˟ एक ितहाई

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से कम होंगे, इसिलए 31 सद˟ों की उपİ̾थित कोरम के िलए आवʴक है तथा इन 31 सद˟ों

मŐ से एक ितहाई मिहला सद˟ अथाŊत् 11 मिहला सद˟ों की उपİ̾थित अिनवायŊ होगी ।

iii.

Ťाम सभा के बैठक की अȯƗता उस Ťाम सभा के अनुसूिचत जनजाितयों के ऐसे सद˟ Ȫारा

की जायेगी, जो उस Ťाम सभा Ɨेũ मŐ परɼरा से Ůचिलत रीित-įरवाज के अनुसार माɊता Ůाɑ

ʩİƅ हो जो Ťाम Ůधान जैसे मांझी, मुǷा, पाइन, महतो या िकसी अɊ नाम से जाना जाता हो

या उनके Ȫारा मनोनीत / समिथŊत ʩİƅ हो, परȶु संबंिधत Ťाम पंचायत के Ůादेिशक िनवाŊचन

Ɨेũ का सद˟ (वाडŊ सद˟), उपमुİखया या मुİखया नहीं हों ।

िजस Ťाम सभा Ɨेũ मŐ परɼरा से Ůचिलत रीित-įरवाज के अनुसार माɊता Ůाɑ ʩİƅ, जो Ťाम

Ůधान यथा मांझी, मुǷा, पाहन, महतो या अɊ नाम से जाना जाता हो ऐसे सद˟ नहीं है, उस

पįरİ̾थित मŐ उƅ Ɨेũ मŐ अनुसूिचत जनजाित के सद˟ों Ȫारा अȯƗता की जाएगी, परȶु उƅ

Ɨेũ मŐ अनुसूिचत जनजाित के सद˟ न हों तो बैठक मŐ उपİ̾थत सद˟ों की बŠमत से मनोनीत

/ समिथŊत ʩİƅ Ȫारा की जायेगी।

iv.

यिद बैठक हेतु िनधाŊįरत िकए गये समय पर कोरम के िलए आवʴक संƥा मŐ सद˟ उपİ̾थत

नहीं हœ, तो बैठक की अȯƗता करने वाला ʩİƅ बैठक को ऐसी आगामी ितिथ एवं समय के

िलए ̾थिगत कर देगा, ऐसे ̾थिगत बैठक के िलए कोरम आवʴक नहीं होगी, परȶु ऐसी बैठक

मŐ िकसी नये िवषय पर िवचार नहीं िकया जायेगा ।

v.

Ťाम सभा की अȯƗता करने वाला ʩİƅ जो या तो परɼरागत Ťाम Ůधान हो या उसके Ȫारा

Ůˑािवत ̾थायी अȯƗ हो, को संबंिधत पंचायत सिमित के सिचव Ȫारा Ůािधकृत पदािधकारी /

कमŊचारी, Ťाम सभा की Ůथम बैठक के पूवŊ शपथ Ťहण / Ůितǒा करायेगा। शपथŤहण / Ůितǒा

संलư Ůपũ 6 मŐ कराया जायेगा। शपथŤहण / Ůितǒा करने वाले Ťाम सभा के अȯƗों की सूची

संबंिधत ŮखǷ िवकास कायाŊलय मŐ संधाįरत की जायेगी, िजसकी एक Ůित Ťाम पंचायत

कायाŊलय मŐ भी रखा जायेगा ।

vi.

शपथŤहण / Ůितǒा करने वाले Ťाम सभा के अȯƗों की सूची संबंिधत ŮखǷ िवकास कायाŊलय

Ȫारा संबंिधत Ťाम पंचायत के सूचना पटल पर और Ťाम सभा Ɨेũ के सहज ̊ʴ ̾थान पर

िचपकवाकर तथा ढोल पीट कर Ůकािशत की जायेगी ।

8. Ťाम सभा की बैठकों का ̾थान -

i.

Ťाम सभा की Ůȑेक बैठक और कायŊवाही सावŊजिनक Ŝप से आयोिजत की जायेगी ।

ii.

यिद कोई बैठक िकसी बȽ भवन मŐ की जानी है, तो दरवाजा बȽ नहीं िकया जायेगा एवं िकसी

को Ůवेश करने से रोका नहीं जायेगा ।

9. बैठक की तारीख एवं समय–

i.

(क) Ťाम सभा की सामाɊ बैठकों की तारीख, समय तथा ̾थान पारɼįरक ŝप से Ťाम सभा की

अȯƗता कर रहे Ťाम Ůधान Ȫारा िनयत िकया जायेगा, पारɼįरक ŝप से Ťाम सभा की अȯƗता

कर रहे Ťाम Ůधान की अनुपİ̾थित मŐ पारɼįरक ŝप से Ťाम सभा की अȯƗता कर रहे Ťाम Ůधान

Ȫारा नािमत ʩİƅ Ȫारा िनयत िकया जायेगा I

(ख) Ťाम सभा की िवशेष बैठकों की तारीख, समय तथा ̾थान मुİखया / पंचायत सिमित के

कायŊपालक पदािधकारी या उनके Ȫारा Ůािधकृत पदािधकारी / िजला पįरषद् के मुƥ कायŊपालक

पदािधकारी या उनके Ȫारा Ůािधकृत पदािधकारी / उपायुƅ या उनके Ȫारा Ůािधकृत पदािधकारी

Ȫारा िनयत िकया जायेगा । िविहत रीित से िनयत बैठक की तारीख, समय तथा ̾थान की सूचना

संबंिधत Ťाम सभा के अȯƗ को बैठक से 7 िदन पूवŊ देना होगा I

ii.

Ťाम पंचायत का मुİखया इस िनयम के अधीन िवशेष बैठक बुलवाये जाने के िलए िजʃेवार होंगे ।

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10. बैठक की सूचना देने की रीित -

i.

Ťाम सभा की Ůȑेक बैठक की सूचना िजसमŐ तारीख, समय तथा ̾थान और ʩवहार िकए जाने वाले

कारवाई को िविनिदŊʼ करते Šए बैठक की तारीख से कम से कम सात िदन पूवŊ इस िनयमावली से

संलư Ůपũ-3 मŐ दी जाएगी, परȶु आपातकालीन İ̾थित मŐ Ťाम सभा की बैठक पूरे तीन िदन की पूवŊ

सूचना देकर भी बुलायी जा सकेगी।

ii.

सामाɊ बैठक की ऐसी सूचना संबंिधत Ťाम सभा के Ůȑेक Ťामों मŐ सहज ̊ʴ / सावŊजिनक ̾थानों

पर इसकी एक Ůित को िचपकाया जायेगा और Ťाम सभा Ɨेũ मŐ डुगडुगी या ढोल िपटवाकर घोषणा

करते Šए Ůकािशत की जायेगी।

iii.

िवशेष बैठक की ऐसी सूचना संबंिधत Ťाम पंचायत / पंचायत सिमित के सूचना पǥ मŐ Ůकािशत कर

संबंिधत Ťाम सभा के Ůȑेक Ťामों मŐ सहज̊ʴ / सावŊजिनक ̾थानों पर इसकी एक Ůित को

िचपकाया जायेगा और Ťाम सभा Ɨेũ मŐ डुगडुगी या ढोल िपटवाकर घोषणा करते Šए Ůकािशत की

जायेगी।

11. Ťाम सभा का िनरीƗण -

Ťाम सभा के सद˟ों को Ťाम सभा के समƗ रखे जाने वाले अिभलेखों का कायाŊविध के दौरान िनरीƗण

करने का अिधकार होगा।

अȯाय 4

Ťाम सभा अȯƗ एवं सहायक सिचव के कतŊʩ

12. Ťाम सभा के अȯƗ का चयन / पįरवतŊन –

i.

Ťाम सभा अȯƗ पर आसीन ʩİƅ जो परɼरा से Ůचिलत रीित-įरवाज के अनुसार माɊता Ůाɑ

यथा मांझी, मुǷा, पाहन, महतो या अɊ नाम से जाना जाता है, की मृȑु / पद ȑाग या िकसी अɊ

कारण से पद खाली होने पर परɼरा से Ůचिलत रीित-įरवाज के अनुसार नये Ťाम सभा अȯƗ का

चुनाव / मनोनयन पद įरƅ होने के एक महीना के अȽर िकया जायेगा I

ii.

नये अȯƗ के चयन / मनोनयन के 10 िदनों के अȽर इसकी सूचना ŮखǷ िवकास पदािधकारी–

सह–सिचव पंचायत सिमित / उप िवकास आयुƅ–सह–मुƥ कायŊपालक पदािधकारी, िजला पįरषद्

एवं िजला दǷािधकारी / उपायुƅ को िलİखत ŝप से उपलɩ कराना अिनवायŊ होगा I

13. Ťाम सभा का सहायक सिचव –

i.

Ťाम सभा अपने सद˟ों मŐ एक सहायक-सिचव का चुनाव कर सकेगी अथवा Ťाम सभा पूवŊ मŐ

चयिनत पंचायत सहायक का सहयोग सहायक सिचव के ŝप मŐ ले सकेगी I Ťाम सभा अपने

आवʴकता अनुसार सहायक सिचव के कायŘ का िनधाŊरण कर सकेगी I ऐसे सहायक सिचव अपने

कतŊʩों का िनवŊहन करŐगे / करेगी।

ii.

Ťाम सभा के सहायक-सिचव एक वषŊ के िलए िनयुƅ िकया जा सकेगा, परȶु वह पुन: िनयुİƅ के

पाũ होंगे I Ťाम सभा Ȫारा सहायक सिचव को चुनते समय मिहलाओं को Ůाथिमकता दी जानी

चािहए I

iii.

Ťाम सभा के बŠमत से सहायक – सिचव को कभी भी हटाया / बदला जा सकता है I

6

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14. बैठक के अȯƗ के कतŊʩ एवं शİƅयाँ –

i.

यिद संबंिधत Ťाम पंचायत का सिचव Ťाम सभा की बैठक के अȯƗ के आदेशों का जो झारखǷ

पंचायती राज अिधिनयम 2001 के अधीन दाियȕों के िनवŊहन या िŢयाɋयन करने के Ţम मŐ पंचायत

सिचव के कृȑों मŐ आते हœ, उɎŐ वह पालन नहीं करता है तो अȯƗ संबंिधत पंचायत सिमित के

कायŊपालक पदािधकारी से उसपर िनयंũण करने की अपेƗा कर सकती है।

ii.

यिद राǛ सरकार अपने िववेक पर पंचायत के कायŊकलापों की जाँच करती है, तब जाँचकताŊ

Ůािधकारी के समƗ िलİखत मŐ अȯƗ सम˟ाओं का समाधान चाहने हेतु िनवेदन कर सकता है और

बता सकता है िक उसे अपने कतŊʩों के पालन मŐ अमूक बाधाएँ हœ, िजनसे झारखǷ पंचायती राज

अिधिनयम 2001 के उȠेʴों के अनुकूल कायŊ होने मŐ सम˟ा आ रही है।

iii.

झारखǷ पंचायती राज अिधिनयम 2001 के अधीन राǛ सरकार या िविहत Ůािधकारी ऐसे संबंिधत

सारे कायŊ के िन˃ादन िकये जाने का िनदőश दे सकेगा, िजसे पंचायत Ȫारा नहीं िकया जा रहा है तथा

िजसका िकया जाना लोकिहत मŐ आवʴक है। झारखǷ पंचायती राज अिधिनयम 2001 के अधीन

पंचायतों के कायŊ का िनरीƗण होने के समय िलİखत मŐ अȯƗ िनरीƗणकताŊ Ůािधकारी को Ťाम सभा

संबंधी किठनाईयाँ Ůˑुत कर सकता है।

iv.

बैठक मŐ यिद कोई सद˟ अभūता से पेश आता है, आपिȅजनक या संतापकारी शɨों का Ůयोग

करता है और उɎŐ वापस लेने या Ɨमा माँगने से इंकार करता है या बैठक के शांितपूणŊ तथा ʩवİ̾थत

संचालन मŐ जान बूझकर गड़बड़ी पैदा करता है, या अȯƗ के िकसी आदेश का पालन करने से

इंकार करता है या अȯƗ Ȫारा ̾थान Ťहण के िलए आदेिशत िकये जाने पर भी अपना ̾थान Ťहण

नहीं करता है तो वह सद˟ ʩव̾था भंग करने का दोषी होगा तथा अȯƗ Ȫारा ऐसे िकसी भी सद˟

को बैठक से तुरȶ िनकल जाने का िनदőश दे सकेगा और इस Ůकार िनकल जाने के िलए आदेिशत

िकया गया कोई सद˟ तुरȶ ऐसा करेगा और उस िदन की बैठक की शेष अविध के दौरान

अनुपİ̾थत रहेगा।

v.

अȯƗ बैठक मŐ गंभीर अʩव̾था उȋɄ होने की दशा मŐ उसके Ȫारा िविनिʮत तथा घोिषत िकए जाने

वाले समय तक के िलए िकसी बैठक को ̾थिगत कर सकेगा।

अȯाय 5

Ťाम सभा बैठक का संचालन एवं िनणŊय की ŮिŢया

15. Ťाम सभा की बैठक का संचालन :-

i.

Ťाम सभा की बैठक का संचालन उसकी अȯƗता करने वाले ʩİƅ Ȫारा िकया जायेगा, जो अȯƗ

के नाम से संबोिधत िकया जायेगा।

ii.

अȯƗ Ȫारा Ťाम सभा की राय से Ťाम सभा के समƗ िवचाराथŊ िलये जाने वाले मुȞों पर चचाŊ की

ŮिŢया िविनिʮत िकया जायेगा।

iii.

बैठक मŐ िलए गये िनणŊयों की संिƗɑ जानकारी पढ़कर सुनाया जायेगा। संबंिधत Ťाम सभा के

सहायक सिचव Ȫारा उसी के अनुसार िविनʮयों को कायŊवाही पंजी मŐ अिभिलİखत िकया जाएगा ।

iv.

Ťाम पंचायत का कायाŊलय ही Ťाम सभा का कायाŊलय होगा। यिद िकसी पंचायत मŐ एक से अिधक

Ťाम सभा हो, तो Ůȑेक Ťाम सभा का अपने गाँव मŐ अपना कायाŊलय होगा, जैसे िक सावŊजिनक

भवन, धुमकुिड़याँ, खाली ˋूल या कोई भी ̾थान जहाँ जनता की पŠँच आसान हो, और ऐसा कोई

̾थान न होने की İ̾थित मŐ एक सामाɊ ʩİƅ का घर, बशतő िक ऐसे कायाŊलय के िलए िकसी भी

ŝप मŐ कोई िकराया नहीं िदया जाएगा ।

v.

Ťाम सभा के िनणŊय के अलोक मŐ Ťाम पंचायत यथासंभव कायŊ करेगी।

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vi.

Ťाम सभा के सरकारी योजनाओं एवं चयिनत लाभुकों की योजनाओं के िŢयाɋयन की िजʃेदारी

Ťाम पंचायत की कायŊकाįरणी सिमित की होगी ।

16. सवŊसʃित Ȫारा िविनʮय –

i.

Ťाम सभा की बैठक मŐ लाए गये समˑ िवषय सवŊसʃित Ȫारा िविनʮत िकए जाऐंगे और सवŊसʃित

Ȫारा िविनʮत नहीं होने की दशा मŐ उपİ̾थत सद˟ों की बŠमत से मतदान हाथ उठाकर िकया

जायेगा। मतों की समानता की दशा मŐ बैठक के अȯƗ को िȪतीयक या िनणाŊयक मत देने का

अिधकार होगा।

ii.

यिद ऐसा कोई िववाद उȋɄ होता है िजससे कोई ʩİƅ मतदान का हकदार है या नहीं, तो Ťाम सभा

Ɨेũ के मतदाताओं की सूची मŐ Ůिविʼ को ȯान मŐ रखते Šए अȯƗता करने वाले ʩİƅ Ȫारा

उसका िविनʮय िकया जाएगा और इस Ůकार िकया गया िविनʮय अंितम होगा।

17. उपİ̾थित पंजी :- Ťाम सभा की बैठक मŐ उपİ̾थत होने वाले सद˟ों के नाम Ůपũ 4 मŐ रखे गये

उपİ̾थित पंजी मŐ दजŊ िकये जायŐगे।

18. पारɼįरक Ťाम सभा के अिभलेख का संधारण एवं रख रखाव –

i.

पारɼįरक Ťाम सभा के Ůȑेक बैठक की कायŊवािहयों के अिभलेख, िविनʮय तथा उसमŐ उपİ̾थत

सद˟ों की संƥा कायŊवाही पंजी मŐ Ťाम पंचायत के सिचव / Ťाम सभा के सहायक सिचव Ȫारा इस

िनयमावली के साथ संलư Ůपũ - 5 मŐ Ůिवʼ िकया जायेगा और उसी बैठक मŐ अȯƗता करने वाले

ʩİƅ Ȫारा उसकी पुिʼ की जायेगी।

ii. बैठक की कायŊवाही िहȽी के देवनागरी िलिप अथवा ̾थानीय भाषा मŐ िलखी जायेगी।

iii.

Ťाम सभा की िवशेष बैठकों की कायŊवाही की Ůित सिचव Ȫारा Ťाम पंचायत को Ůˑुत की जायेगी।

iv.

पारɼįरक Ťाम सभा मŐ संधाįरत सभी अिभलेख यथा कायŊवाही पंजी, खाता बही आिद Ťाम सभा मŐ

रखी जाएगी एवं आवʴकता अनुसार Ťाम पंचायत को उपलɩ कराया जायेगा I

19.

Ťाम सभा की संयुƅ बैठक:

i.

ऐसे िवषय िजसका संबंध एक से अिधक Ťाम सभा से हो, इस हेतु संयुƅ Ťाम सभा की बैठक

आयोिजत की जा सकती है।

ii.

संयुƅ बैठक मŐ िकया गया िविनʮय Ůȑेक Ťाम सभा Ȫारा िकया गया िविनʮय माना जाएगा।

iii.

संयुƅ बैठक के अȯƗ ऐसे भाग लेने वाली Ťाम सभाओं के अȯƗों मŐ से चुना जायेगा ।

संयुƅ बैठक मŐ Ůȑेक Ťाम सभा से Ɋूनतम 33 Ůितशत ʩİƅ अथवा 30 सद˟, जो भी अिधक

हो, की उपİ̾थित अिनवायŊ होगा। िजनमŐ Ɋूनतम 33 Ůितशत मिहला सद˟ होंगे।

20.

Ťाम सभा, अिधिनयम/िनयम Ȫारा कृȑों के िनवŊहन हेतु अिधिनयम मŐ विणŊत ̾थायी सिमितयों का

गठन कर सकेगी I

अȯाय 6

Ťाम सभा कोष

21. Ťाम सभा का कोष :

(क) Ůȑेक Ťाम सभा एक िनिध ̾थािपत कर सकेगी जो िनɻिलİखत चार भागों से िमलकर Ťाम कोष

कहलाएगा

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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

(i) अɄ कोष, (ii) ŵम कोष, (iii) वˑु कोष, (iv) नगद कोष

नगद कोष िजसमŐ िनɻिलİखत जमा होंगे- (i) दान, (ii) ŮोȖाहन रािश, (iii) दǷ रािश, शुʋ रािश, लघु वन

उपज से Ůाɑ रायʐी, तालाब लीज से Ůाɑ राजˢ, बाजार Ůबंधन शुʋ, बालू घाट से Ůाɑ शुʋ एवं अɊ

आय से Ůाɑ रािश को Ťाम सभा कोष मŐ जमा की जाएगी I

(ख) Ťाम सभा अपने िनणŊय के अनुसार कोष का उपयोग करेगी I इसका Ůबंधन इस Ůकार से िकया

जाएगा -

I. कोष का संचालन हेतु Ťाम सभा सवŊसʃित से तीन सद˟ों का चुनाव करेगी I िजɎŐ खाता संचालन

हेतु अȯƗ, सिचव एवं कोषाȯƗ की िजʃेदारी अिधकतम 3 वषŘ के िलए दी जाएगी I इन तीन

सद˟ों मŐ से कम से कम एक मिहला सद˟ का होना अिनवायŊ होगा । एक सद˟ के पास कोष,

दूसरा सद˟ खातों एवं तीसरा सद˟ लेन-देन का ȯान रखेगा I यह खाता िकसी राǛ सरकार

Ȫारा सरकारी रािश रखने/खाता खोलने हेतु अनुमित Ůदȅ बœक मŐ खुलवाए जायŐगे I कोई बœक

शाखा नहीं होने की İ̾थित मŐ िवशेष पįरİ̾थित मŐ यह खाता िकसी पोː ऑिफस मŐ खुलवाए

जायŐगे I

II. Ťाम सभा कोष का आहरण हेतु सɾंिधत Ťाम सभा के अनुमोदन से Ůˑाव पाįरत होना आवʴक

होगा I

(ग)

खातों का Ůबंधन:

I. Ťाम सभा Ȫारा मीिटंग पुİˑका, नगद पुİˑका, बœक पुİˑका एवं आय-ʩय पुİˑका का संधारण

िकया जायेगा I

II. Ůȑेक माह इन पुİˑकाओं को Ťाम सभा के बैठक मŐ Ůˑुत िकया जाएगा I

अȯाय- 7

सामुदाियक संसाधनों का Ůबंधन

22.

सामुदाियक संसाधनों की सुरƗा एवं Ůबंधन :

i.

Ťाम सभा अपने पारɼįरक सीमा के भीतर के सामुदाियक संसाधनों एवं Ůाकृितक संसाधनों का,

अनुसूिचत जनजाित परɼरा के Ŝिढ़जɊ िविध, सामािजक एवं धािमŊक Ůथाओं के अनुसार Ůबंध कर

सकेगी ।

ii.

पारɼįरक Ťाम सभा या उसकी ̾थायी सिमित पारɼįरक Ɨेũ के सीमा के भीतर अवİ̾थत

सामुदाियक संसाधनों का िववरणी अिभलेख पंजी मŐ संधाįरत करेगी।

iii.

Ťाम सभा पारɼįरक Ůथाओं के आधार पर सामुदाियक संसाधनों के Ůबंधन हेतु 5-5 वषŘ के िलए

Ůबंधन योजना तैयार करेगी । ऐसी Ůबंधन योजना राǛ अथवा कŐ ūीय कानून के Ůासंिगक Ůावधानों

के िवपरीत न हो, और यिद यह वन भूिम एवं वɊ Ůाणी (संरƗण) अिधिनयम, 1972 के अधीन

संरिƗत Ɨेũ से संबंिधत हो, तो कायŊ योजना अथवा Ůबंधन योजना के अधीन होगी, जो राʼŌ ीय

कायŊशील योजना संिहता, वन (संरƗण एवं संवधŊन) अिधिनयम, 1980, वɊ Ůाणी (संरƗण)

अिधिनयम, 1972, अथवा अɊ िकसी Ůचिलत लागू िविध के अनुसार तैयार एवं सƗम Ůािधकार Ȫारा

कŐ ūीय तथा राǛ कानूनों के अनुŝप िविधवत अनुमोिदत की गई हो ।

iv.

संबंिधत सरकारी िवभागों अथवा राǛ सरकार के िनयंũणाधीन वैǒािनक सं̾थानों के Ůादेिशक

िवशेषǒ, Ťाम सभा के अनुरोध पर, सामुदाियक संसाधनों के सतत उपयोग एवं Ůबंधन हेतु Ůबंधन

योजना के िनमाŊण मŐ तकनीकी सहयोग Ůदान कर सकेगी । Ťाम सभा सामुदाियक संसाधनों का

Ůबंधन एवं सतत् उपयोग हेतु िनɻ शतŘ का अनुपालन सुिनिʮत करायेगी –

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

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(क) सामुदाियक संसाधनों पर Ťाम सभा Ɨेũ के सभी Ťामीणों को समान ŝप से पŠँच हो।

(ख) ऐसी िकसी िŢयाकलापों या िवनाशकारी ʩवहारों को िविनयिमत करेगी, जो सामुदाियक

संसाधनों, पर Ůितकूल Ůभाव डालता हो।

(ग) सामुदाियक संसाधनों का िनयंũण एवं Ůबंधन समुदाय के पारɼįरक पȠित तथा Ůथाओं के

अनुसार िकया जाएगा। ऐसी पारɼįरक पȠित तथा Ůथाएँ राǛ और कŐ ūीय कानून के

Ůासंिगक Ůावधानों के िवपरीत नहीं होगा I

अȯाय- 8

परɼराओं का संरƗण एवं िववादों का िनपटारा

23.

परɼराओं का दˑावेजीकरण:

i.

Ťाम सभा अपने Ɨेũ मŐ िनवास करने वाले अनुसूिचत जनजातीय समुदायों एवं अɊ समुदाय के

Ŝिढ़जɊ िविध, सामािजक एवं धािमŊक Ůथाओं का संधारण करेगी एवं उनके संरƗण के िलए

आवʴक कदम उठाएगी।

ii.

राǛ सरकार Ȫारा गाँव के अिधकार एवं दाियȕ के सɾɀ मŐ िनगŊत िनयम अनुसूिचत

जनजाितकी Ůथा, सामािजक, धािमŊक और पारɼįरक Ůबंधन के अनुŝप होगा –

(क) यिद Ťाम सभा मŐ यह राय हो िक कोई िनयम िजसे अनुसूिचत Ɨेũों मŐ िवˑाįरत िकया

गया है, वह उनकी Ůथा, सामािजक और धािमŊक Ůथाओं और समुदाय के पारɼįरक

Ůबंधन Ůथाओं या कोई भी िवषय जो अनुसूिचत Ɨेũों के दायरे मŐ आता है के अनुŝप नहीं

है तो Ťाम सभा इससे सɾİɀत Ůˑाव पर बैठक मŐ िनणŊय लेगी I

(ख) इस Ůकार के पाįरत Ůˑाव को Ťाम सभा उपायुƅ को अŤसाįरत करेगी, िजसे

उपायुƅ राǛ सरकार को Ůेिषत करŐगे।

(ग) राǛ सरकार ऐसे संकʙ Ůाİɑ के 30 िदनों के अंतगŊत आवʴक कायŊवाई हेतु एक

उDŽ ˑरीय सिमित की गठन करेगी जो 90 िदनों के अȽर अपनी सलाह राǛ सरकार

को Ůेिषत करेगी I राǛ सरकार ऐसे संकʙ Ůाİɑ के 160 िदनों के अȽर िलए जा रहŐ

िनणŊय या िलए गए िनणŊय को Ťाम सभा को सूिचत करेगी I

iii.

संिवधान तथा सरकार एवं Ťाम सभा Ȫारा Ůितपािदत िनयमों को ȯान मŐ रखते Šए Ťाम सभा को

अपने Ɨेũ मŐ शांित ʩव̾था कायम करने का मौिलक दाियȕ होगा। Ťाम सभा अपने समुदाय की

परɼरा के अनुŝप Ťाम सभा Ɨेũ मŐ िनɻ कारवाईयों/कायŘ के िलए सƗम होगी-

(क) भय रिहत शांत माहौल कायम करना,

(ख) Ťाम सभा के नागįरकोंa की अिभʩİƅ की ˢतंũता एवं आȏसʃान की रƗा करना,

(ग) मिहलाओं, वृȠों एवं बDŽों के साथ दुʩŊवहार, सावŊजिनक ̾थानों पर झगड़े इȑािद सिहत

असामािजक तȕों के Ȫारा िकये जाने वाले दुराचार पर रोक लगाना,

(घ) िववादों का समाधान पारɼįरक रीित įरवाजों एवं Ůथागत कानून के अनुसार िकया जाना,

iv.

Ťाम मŐ शांित ʩव̾था बनाये रखना Ťाम सभा का उȅरदाियȕ होगा I Ťाम सभा यह सुिनिʮत

करेगी िक सुनवाई हेतु ̾थायी सिमित का गठन िकया जाए िजसमŐ सिमित के अंतगŊत िशिƗत,

Ůितिʿत एवं Ůभावशाली ʩİƅयों को सद˟ बनाया जाए एवं ऐसे ʩİƅयों का कोई अपरािधक

इितहास न हो। परȶु, Ůभावशाली ʩİƅ के संबंध मŐ यह सुिनिʮत करना होगा िक वो सिमित के

सद˟ों पर दबाव न बना सके । यिद सिमित के सद˟ों पर अपराध का आरोप या पीिड़त के

ŝप मŐ आवेदन िकया हो तो, ऐसे सद˟ सिमित के सद˟ के ŝप मŐ सुनवाई ŮिŢया मŐ भाग

नहीं लŐगे I पारɼįरक रीित-įरवाज के अनुसार माɊता Ůाɑ ʩİƅ जो मांझी, मुǷा-मानकी,

पड़हा राजा, परगनैत, पाहन, महतो या िकसी भी अɊ नाम से जाने जाते हों, उनका ̾थायी सिमित

Ȫारा सुनवाई मŐ सहयोग िलया जाना अिनवायŊ होगा। यह सिमित िनɻ कायŘ को Ťाम सभा के

िनदőश मŐ कर सकेगी:-

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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

(क) संिवधान के िसंȠातों का पालन करते Šए िनणŊय लेना ।

(ख) पड़ोस के गाँव के साथ बेहतर एवं सौहादŊ पूणŊ संबंध सुिनिʮत करना एवं पड़ोसी गाँव से

िववािदत मुȞों पर पर˙र बातचीत करना I

(ग) Ťाम की शांित भंग करने वाली घटनाओं, को संǒान मŐ लेना, उनकी जाँच कर अŤेतर

कारवाई करना।

(घ) शांित भंग करने वालों को समझाना, यिद आवʴक हो तो अिवलंब इसका Ůितवेदन Ťाम

सभा को सौंपना।

(ङ) यिद िववादों का िनपटारा पारɼįरक Ťाम सभा या पारɼįरक ʩव̾था के उDŽतम ˑर

पर नहीं हो पाता है तो Ťाम सभा Ůितवेदन तैयार कर उपयुŊƅ कारŊवाई के िलए Ɋायलय

से अनुरोध करेगी।

(च) Ťाम सभा Ȫारा जानमाल की सुरƗा करना एवं शांित ʩव̾था कायम करना I

(छ) अंधिवʷास एवं जादू टोना से संबİɀत मुȞों पर Ťाम सभा खुली बैठक मŐ िवचार िवमशŊ

करेगी एवं रोक का Ůयास करेगी ।

(ज) Ťाम सभा अंधिवʷास, जादू टोना, डायन िबसाही, ओझा आिद के संभािवत घटनाओं को

रोकने के िलए तथा इन कुरीितयों को समाɑ करने हेतु यथा संभव अिभयान चलाएगी।

v.

पारɼįरक Ťाम सभा मŐ िववादों की सुनवाई-

(क) पारɼįरक Ťाम सभा के समƗ िशकायत Ťाम सभा के सद˟ों Ȫारा िलİखत एवं मौİखक

दोनों माȯमों से लाया जा सकता है। मौİखक िशकायतों को तȋʮात िलİखत ŝप मŐ

बदला जा सकेगा I

(ख) यिद िकसी ʩİƅ/ʩİƅयों के Ȫारा Ťाम सभा मŐ िववाद को लाया जाता है तो Ťाम सभा

इस पर 8 िदनों के अȽर िवचार करेगी और सुनवाई के िलए ितिथ िनधाŊįरत करेगी।

(ग) पारɼįरक Ťाम सभा परɼरागत एवं पाįरवाįरक िववाद जैसे मुȞे िजसे आपसी चचाŊ से

सुलझाया जा सके वैसे मुȞों की सुनवाई करेगी एवं उसका िलİखत दˑावेज रखेगी I Ťाम

सभा पाįरवाįरक एवं गाँव अंतगŊत जमीन सɾंिधत सीमा िववाद जैसे मुȞों को भी चचाŊ के

माȯम से सुलझाएगी I (Ťाम सभा िवİʋंसन ŝʤ, 1837, छोटानागपुर काʱकारी

अिधिनयम 1908 तथा संथाल परगना काʱकारी अिधिनयम, 1949 एवं अɊ Ɨेũीय

कानूनों यथा- संथाल िसिवल ŝʤ, एस. ए. आर. एƃ एवं अɊ Ɨेũीय कानूनों मŐ विणŊत

Ůावधानों के अनुसार िववाद िनपटारा करेगी)

(घ) Ťाम सभा भारतीय Ɋाय संिहता, 2023 की सुसंगत धाराएँ यथा संशोिधत/Ůित̾थािपत के

अंतगŊत पįरिशʼ 1 मŐ विणŊत मुȞे को ̾थानीय ˑर पर सुनवाई करेगी I

(ङ) पारɼįरक Ťाम सभा गंभीर अपरािधक मुȞों को (पįरिशʼ-1 के मुȞों को छोड़कर)

िनकटतम थाना Ůभारी को तǽाल सूिचत करेगी I

(च) Ťाम सभा गʁीर िवȅीय/आिथŊक मुȞों को (पįरिशʼ-1 के मुȞों को छोड़कर) िवİʋनसन

ŝल के अनुŝप कोʥान अधीƗक (कोʥान Ɨेũ के िलए िवशेष) या अɊ Ɨेũों के िलए

समकƗ पदािधकारी अथवा अनुमǷल पदािधकारी को अŤसाįरत करेगी ।

(छ) गृह, कारा एवं आपदा Ůबंधन िवभाग समय-समय पर िनयम मŐ बदलाव करके अɊ मुȞों

को Ťाम सभा को हˑांतįरत कर सकेगी एवं सुनवाई से सɾंिधत संधाįरत िकये जाने वाले

मामलों के दˑावेजीकरण की कारŊवाई की ŮिŢया सɾİɀत Ťाम सभा Ȫारा िनधाŊįरत की

जाएगी।

(ज) िकसी िववाद पर सुनवाई अिनवायŊ ŝप से सावŊजिनक ̾थान पर होगी।

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(झ) Ťाम सभा या Ťाम सभा की ̾थायी सिमित िविहत रीित से मामले की सुनवाई के िलए

सƗम होगी एवं िनणŊयानुसार समुिचत कायŊवाई के िलए सƗम होगी।

(ञ) िववादों का िनणŊय करते समय Ůाकृितक Ɋाय, Ůथागत कानून के िसȠांतों, ŝिढ़जɊ

िविध को ȯान मŐ रखना होगा।

(ट) अंितम िनणŊय पर पŠँचने के पूवŊ दोनों पƗ के ʩİƅ/ʩİƅयों तथा कारवाई मŐ सिŢय

ŝप से शािमल सभी अɊ लोगों को अपने िवचारों को ʩƅ करने का पयाŊɑ मौका िदया

जाएगा।

(ठ) सभी लोगों/पƗों की राय को सुनने के बाद सɾंिधत सिमित मामले पर अपने िनʺषŘ एवं

अनुशंसा को Ťाम सभा के समƗ आगे की कारवाई के िलए Ůˑुत करेगी एवं तदनुसार

Ťाम सभा िनणŊय लेगी। Ťाम सभा यह सुिनिʮत करेगी की Ťाम सभा मŐ दोनों पƗों से

सɾंिधत ʩİƅयों का सिमित या Ťाम सभा के िनणŊय मŐ भागीदारी नहीं हो I

(ड) िनणŊय की Ůित दोनों पƗों को दी जाएगी एवं उसकी एक Ůित Ťाम सभा मŐ भी संधाįरत की

जाएगी।

vi.

पुिलस की भूिमका –

(क) पुिलस Ȫारा यथाशीť िगरɞारी के संबंध मŐ पूरी जानकारी Ťाम सभा को देनी होगी I यह

अविध 7 िदन से अिधक नहीं हो सकेगी I

vii.

पारɼįरक Ťाम सभा के Ȫारा दंड –

(क) जहाँ Ɨित करने की कोई िनयत नहीं हो तो वैसी İ̾थित मŐ अपनी भूल को ˢीकारना,

Ťाम सभा के सामने पʮाताप करना, गलती के िलए Ɨमा माँगना और ऐसी गलती दोबारा

नहीं करने की Ůितǒा करने को उपयुƅ दंड माना जाएगा।

(ख) Ťाम सभा को कारावास की सजा देने का कोई अिधकार नहीं होगा।

(ग) Ťाम सभा आिथŊक दंड अिधकतम ŝ 2,000/- तक का िनधाŊरण, आिथŊक नुकसान एवं

ʩİƅ की Ɨमता को देख कर सकेगी, िजसे Ťाम सभा के कोष मŐ जमा करना अिनवायŊ

होगा I Ťाम सभा दİǷत ʩİƅ के अपीलीय अिधकार का पालन करेगी।

viii.

पारɼįरक Ťाम सभा के िनणŊय पर अपीलीय अिधकार –

(क) पारɼįरक Ťाम सभा के िनणŊय से िकसी पƗकार की असहमित की İ̾थित मŐ पƗकार

सवŊŮथम अपने समाज के उपरी सामािजक पारɼįरक ʩव̾था यथा, मोडे मांझी, पड़हा

राजा, मांझी परगना इȑािद के समƗ उDŽतम ˑर (बŠˑरीय) पर अपील कर सकŐ गे ।

ix.

अपीलीय अिधकार के िनणŊय पर असंतुिʼ पर अɊ अिधकार –

(क) उDŽतर ˑर के पारɼįरक Ťाम सभा के िनणŊय से िकसी पƗकार की असहमित की

İ̾थित मŐ असंतुʼ पƗकार िववाद से संबंिधत Ɋाय Ůाɑ करने हेतु समुिचत वैधािनक

ŮिŢया Ȫारा सƗम Ɋायालय जाने हेतु ˢतंũ है ।

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अȯाय - 9

िवकास योजना का अनुमोदन, लाभािथŊयों का पहचान एवं सामािजक Ɨेũ के सं̾थाओं के कायŘ पर

िनयंũण

24.

िवकास योजनाओं का Ůˑावन एवं अनुमोदन:

(i) पारɼįरक Ťाम सभा Ȫारा कायŊŢमों का Ůˑावन एवं अनुमोदन:-

(क) पंचायतŐ, कोई भी सरकारी िवभाग या कोई अɊ सं̾थान के िलये अिनवायŊ होगा िक

वहगाँव की योजनाओं एवं पįरयोजनाओं को लागू करने के पूवŊ सɾİɀत Ťाम सभा या

पंचायत सिमित या िजला पįरषद (जैसी İ̾थित हो) पįरयोजना के भौगोिलक Ɨेũानुसार की

ˢीकृित Ůाɑ करŐ - यथा एक से अिधक Ťाम पंचायत की İ̾थित मŐ पंचायत सिमित एवं

एक से अिधक पंचायत सिमित की İ̾थित मŐ िजला पįरषद से ˢीकृित Ůाɑ की जाएगी ।

(ख) वािषŊक या आविधक आधार पर, उपायुƅ/िजला पदािधकारी (DM/DC) एक बŠ-

अनुशासनाȏक टीम (Multi Disciplinary Team) का गठन करेगा, जो पारɼįरक Ťाम

सभा से िवचार-िवमशŊ कर उनके Ɨेũों के िलए दीघŊकािलक और वािषŊक समेिकत िवकास

योजनाएँ तैयार करेगा। इस परामशŊ के दौरान MDT Ťाम सभा के साथ िवȨमान

योजनाओं, पįरयोजनाओं और बजट की जानकारी साझा करेगा।

(ग) इन चचाŊओं के आधार पर MDT एक समेिकत िवकास योजना तैयार करेगा और इसे

पारɼįरक Ťाम सभा के समƗ Ůˑुत करेगा। Ůˑाव मŐ तकनीकी िववरण, कायाŊɋयन

का तरीका, िवȅीय िववरण, और फंड के ŷोत ˙ʼ ŝप से शािमल होंगे। साथ ही ̾थानीय

ŵम का उपयोग और ठेकेदारों की भूिमका भी Ůˑाव मŐ दशाŊई जाएगी।

गाँव मŐ िकसी कायŊŢम या पįरयोजना की शुŜआत करने के पूवŊ पंचायतŐ, कोई भी

सरकारी िवभाग या अɊ कोई सं̾थान इसकी ˢीकृित के िलये MDT के माȯम से

Ťामसभा के सिचव को िलİखत Ůˑाव भेजŐगी । Ťाम सभा Ȫारा पũ Ůाİɑ के 30

िदनों के अȽर Ůˑुत योजना पर िनणŊय देना अिनवायŊ होगा अɊथा योजना ˢतः

ˢीकृत माना जाएगा I Ťाम सभा के सिचव Ůˑाव Ůाİɑ की ितिथ को पũ Ůाİɑ

रिजːर मŐ िलखŐगे एवं अȯƗ को इसकी िलİखत सूचना दŐगे I अȯƗ 15 िदनों के

अȽर Ťाम सभा की बैठक कराना सुिनिʮत करŐगŐ I परȶु, िवशेष पįरİ̾थित मŐ जब

Ťाम सभा सुनवाई जारी हो परȶु तय समय-सीमा मŐ Ťाम सभा िनणŊय लेने मŐ असमथŊ

हो तो ऐसे पįरİ̾थित मŐ Ťाम सभा अलग से 30 िदनों का समय ले सकेगी एवं उप-

िवकास आयुƅ को िलİखत ŝप से Ůारंिभक समय सीमा के अंतगŊत सूिचत करेगी I

(घ) MDT अपने Ůˑाव मŐ योजना/पįरयोजना की पूरी तकनीकी और िवȅीय जानकारी

Ťामसभा के समƗ Ůˑुत करेगी। Ťाम सभा कभी भी, वांिछत सूचनाओं/जानकाįरयों की

मांग कर सकती है। Ťाम सभा के समƗ Ůˑाव मŐ िनɻ सूचनाओं का होना अिनवायŊ

होगा :

i. कायŊŢम का ɯौरा, िवȅीय िववरण, िनिध का ŷोत आिद।

(ङ) यह Ťाम सभा का अिधकार होगा िक:

i. संबंिधत सं̾थान/िवभाग/एजŐसी के Ȫारा Ůˑुत योजना, कायŊŢम या पįरयोजना

पर िनणŊय दŐ या कोई शतŊ लगाये ।

ii. कायŊŢम के िलए अनुमोदन देते समय, गाँव की İ̾थित को ȯान मŐ रखते Šए

Ůˑाव मŐ आवʴक बदलाव का िनदőश दे ।

iii. यह अनुमोदन, संशोधन या रȞ करने का Ůˑाव (Ťाम सभा की बैठक के एजŐडे

मŐ) िलİखत आवेदन Ůाİɑ के 30 िदनों के अंदर ही लाया जा सकेगा अɊथा

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

13

Ůˑाव ˢतः ˢीकृत माना जाएगा I Ťामसभा का िनणŊय अंितम एवं माɊ होगा।

परȶु िववाद की İ̾थित मŐ 24 (iii) (ग) के अनुसार सुनवाई िकया जाएगा I

(ii) Ťाम सभा Ȫारा कायŊŢमों की िनगरानी:

(क) Ťाम सभा की बैठकों मŐ, उसके Ɨेũ मŐ कायŊ करने वाली सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी

एजŐिसयों के Ȫारा गाँव मŐ चल रहे Ůȑेक कायŊ से संबंिधत िववरण उपलɩ कराएंगे ।

(ख) कायŊ की गुणवȅा, ʩय के Ůमाणन इȑािद से संबंिधत िकसी आपिȅ को Ťामसभा के

सामने Ůˑुत िकया जायेगा। आवʴकता पड़ने पर Ťाम सभा मुȞे की जाँच कर सकती है

एवं सुधार के िलये उिचत िनदőश दे सकती है ।

(iii) Ťामसभा के िनणŊयों का अनुपालन :

(क) यिद िकसी सरकारी िवभाग/सं̾थान/एजŐसी एवं Ťाम पंचायत के Ȫारा िकसी योजना

िवशेष के िŢयाɋयन की सुगमता के िलए गाँव के ˑर पर सिमित के गठन की

आवʴकता महसूस की जाती है, तो Ťाम सभा से अनुमित Ůाɑ करना अिनवायŊ होगा I

(ख) Ťाम पंचायत और इसकी सिमितयाँ, Ťाम सभा के िनयंũण एवं उसके िदशा-िनदőश मŐ

कायŊ करŐगी और वे पूणŊ ŝप से Ťाम सभा के Ůित उȅरदायी होंगी।

(ग) यिद Ťाम सभा िनयम 24(i) एवं िनयम 24(ii) मŐ उʟेİखत अिधकारों का Ůयोग करते

समय, ऐसा िनणŊय लेती है, िजससे िकसी िवभाग/सं̾थान/एजŐसी या अिधकारी के

आिधकाįरक कायŊ मŐ कोई चुनौती पैदा होता हो या चुनौती होने की संभावना हो तो, िनɻ

Ůकार की कारŊवाई की जा सकती है:

I. संबंिधत िवभाग का Ůितिनिध ऐसे मुȞे पर कारŊवाई ̾थिगत करŐगे और अपने

̊िʼकोण को Ťामसभा मŐ Ůˑुित करŐगे एवं िनणŊय पर पुनिवŊचार करने का अनुरोध

करŐगे ।

II. यिद िवभाग Ťाम सभा के िनणŊय से संतुʼ नहीं है, तो िवभाग उस मामले को िजला-

उपायुƅ के पास रख सकेगी । उपायुƅ / उपायुƅ Ȫारा नािमत Ůितिनिध, Ťाम

सभा और सɾंिधत िवभाग के Ůितिनिधयों की संयुƅ बैठक बुलाकर िववािदत

मामले पर चचाŊ करेगी एवं Ůाɑ आवेदन पर 90 िदनों के अȽर िनणŊय िलया

जाएगा । मामले के िन˃ादन हेतु उपायुƅ संबİɀत िवभाग को िनणŊय हेतु

Ůितवेिदत करŐगे ।

(iv) उपलɩ ŵम बल के िलए Ťाम सभा के Ȫारा योजना बनाना:

(क) Ťाम सभा अपने अधीन̾थ Ɨेũ मŐ वन संबंधी, इȑािद कायŘ के संचालन के िलए उपलɩ

ŵम बल के पूणŊ उपयोग हेतु सƗम होगी।

(ख) Ťाम सभा Ťामीणों के बीच आपसी सहयोग एवं उनके ǒान को साझा करने के िलए िविभɄ

Ůकार के ŮोȖाहन कायŊŢम कर सकती है।

(v) मːर रोल एवं गाँव के Ůवासी ŵिमक : ŵम बल के िलए Ťाम सभा के Ȫारा योजना बनाना –

(क) Ťाम सभा मŐ मːर रोल से सɾंिधत जानकारी दी जाएगी - िकसी िवभाग या सं̾था Ȫारा

िकये जाने वाले सभी कायŘ से सɾंिधत ŵिमकों की मːर रोल मŐ यिद Ťाम सभा के सद˟ या

अȯƗ कोई ũुिटयाँ पाते हœ तो, ऐसी ũुिट का िनराकरण िकया जा सकेगा I

(ख) अȶराŊǛीय Ůवासी कमŊकार (िनयोजन का िविनयमन और सेवा-शतŊ) अिधिनयम, 1979 के

तहत ŵम िवभाग, झारखǷ सरकार के िवभागीय पोटŊल (Shramadhan.jharkhand.gov.in)

पर Ůवासी मिहलाओं एवं पुŜषों का िनबंधन Ťाम सभा सुिनिʮत करेगी एवं इसका įरकॉडŊ

रखेगी I यह įरकाडŊ पंचायत को Ůिविʼ के िलए उपलɩ करायी जायेगी I गाँव के ŵिमकों को

बाहर ले जाने वाले ʩİƅयों अथवा सं̾थानों के िलए आवʴक होगा िक वे ŵिमकों को बाहर

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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

ले जाने से पूवŊ Ťाम सभा से पूवाŊनुमित Ůाɑ करŐ। इसके अंतगŊत िनयोƅा Ȫारा कायŊ̾थल का

पूरा पता, संपकŊ नंबर, वेतन की Ůकृित, भुगतान का तरीका, कायŊ की शतŒ आिद की जानकारी

िलİखत ŝप मŐ Ťाम सभा को उपलɩ कराना अिनवायŊ होगा। नाबािलकों के मामले मŐ Ťाम

सभा के पूवाŊनुमित हेतु बालक ŵम (Ůितषेध और िविनयमन) अिधिनयम, 1986 के Ůावधानों

का अनुपालन िकया जायेगा तथा बाल ŵिमकों को िनयोजन हेतु ले जाने पर पूणŊ Ůितबंध

रहेगा I

(ग) ऊपरोƅ उपिनयम के आलोक मŐ पारɼįरक Ťाम सभा सुिनिʮत करेगी िक गाँव से बाहर जा

रहे सभी ʩİƅयों के पास काम और अनुबंध के बारे मŐ पूरी एवं सही सूचना हो । यिद बाहर

जाने के भȅे के ŝप मŐ उɎŐ कोई अिŤम िदया जाना है, तो उस रािश को पारɼįरक Ťाम सभा

के सामने िदया जाएगा ।

(घ) उपयुŊƅ ŮिŢया के अनुसार Ťाम सभा की अनुमित िमलने के पʮात ही Ťामीणों को काम के

िलए बाहर ले जाना संभव हो सकेगा। िनयोƅा Ȫारा ŮिŢया पालन नहीं करने पर अȶराŊǛीय

Ůवासी कमŊकार (िनयोजन का िविनयमन और सेवा-शतŊ) अिधिनयम, 1979 के तहत सƗम

Ɋायालय मŐ कारŊवाई हेतु पįरवाद दायर करने का अिधकार Ťाम सभा के पास भी होगा I

(ङ) िकशोįरयों और बािलकाओं को िबचैिलयों से बचाने के िलए, Ťाम सभा Ȫारा िविध Ȫारा

̾थािपत Ůावधानों / उपचारों के तहत ʩव̾था बनाई जा सकेगी। सरकारी एवं संगिठत Ɨेũ के

Ůितʿानों के अलावे, िनजी या असंगिठत Ɨेũ के Ůबɀकों के िलए यह अिनवायŊ होगा िक वे

संबंिधत Ťाम सभा को Ůवासी Ťामीणों (िवशेषकर मिहलाऐं, लड़िकयाँ एवं नाबािलक बDŽŐ) की

सलामती के बारे मŐ समय-समय पर सूिचत करे ।

25. लाभािथŊयों की पहचान:

लाभािथŊयों का चयन Ťाम सभा के महȕपूणŊ अिधकारों मŐ से एक है। चूँिक, िविभɄ िवभागों

की योजनाओं के अंतगŊत लाभ Ůदान करने हेतु पाũता मानदंड िभɄ-िभɄ होते हœ। अतः Ťाम सभा की

बैठक मŐ संबंिधत िवभाग की पाũता शतŘ को ȯान मŐ रखते Šए लाभुकों का चयन िकया जायेगा । यह

चयन ŮिŢया पारदशŎ, िन˃Ɨ तथा सवŊसʃित से सɼɄ की जायेगी तािक वाˑिवक पाũ लाभुकों

को Ůाथिमकता से लाभ Ůाɑ हो सके।

इसके अितįरƅ, Ťाम सभा Ȫारा चयिनत लाभुकों की एक ŮतीƗा सूची (Waiting List) भी तैयार की

जायेगी, िजससे भिवˈ मŐ अितįरƅ ˢीकृित अथवा अवसर उपलɩ होने पर सूचीबȠ लाभुकों को

Ţमवार लाभ Ůदान िकया जा सकेगा ।

(1) आपात İ̾थित या गाँव के िकसी पįरवार के गंभीर ŝप से आिथŊक संकटŤˑ/मरणासɄ अथवा

आवʴकता होने की İ̾थित मŐ Ťाम सभा Ůाथिमकताओं मŐ बदलाव कर उस पįरवार/ʩİƅ के

िहत मŐ सवŊसʃित से Ůˑाव पाįरत कर सकती है परȶु यह केवल अपवाद ˢŜप ही होगा।

(2) Ťाम सभा Ȫारा सवŊसʃित से पाįरत होने के बाद अंितम ŝप से चयिनत लाभािथŊयों की सूची

सɾंिधत िवभागों या सƗम पदािधकाįरयों को अŤेतर कारŊवाई के िलए Ůेिषत की जाएगी I सƗम

पदािधकाįरयों के िलए यह आवʴक होगा िक संबंिधत िवभाग के योजनाओं के िनयमानुसार Ťाम

सभा Ȫारा अनुमोिदत सूची को ȯान मŐ रखते Šए अŤेतर कारŊवाई करŐ ।

26.

सामािजक Ɨेũ की सं̾थाओं का अनुŵवण :

i. पारɼįरक Ťाम सभा यह सुिनिʮत करेगी िक गाँव के सभी लोगों को भोजन, पोषण, िशƗा, ˢा˖,

टीकाकरण, ˢDžता, पेयजल आिद सामािजक सुिवधायŐ िनयिमत ŝप से िमले। इसके िलए ;

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(क) सामािजक ŮƗेũ मŐ काम करने वाली सं̾थाएं अपने कायŊŢमों से सɾंिधत वािषŊक िववरणी

Ťाम सभा को समिपŊत करŐगी तथा Ťाम सभा की सहमित से सɾंिधत गाँव मŐ कायŘ का

िŢयाɋन करेगी।

(ख) परंपरागत Ťाम सभा Ȫारा, िनधाŊįरत मानदंडों के अधीन, ̾थानीय ˑर के Ɨेũीय कािमŊकों का

चयन िकया जाएगा, िजनमŐ आंगनवाड़ी कायŊकताŊ, ˢा˖ सािहया, जल सािहया, बœक

िमũ, बœक सखी, अɊ ̾थानीय िमũ या सखी अथवा सेवक एवं ऐसे ही अɊ Ťाम सभा

ˑर के कमŎ सİʃिलत होंगे।

(ग) Ťाम सभा सामािजक Ɨेũ की योजनाओं/कायŊŢमों से जुड़े ̾थानीय सं̾थानों (सरकारी एवं गैर

सरकारी सं̾थान) जैसे-ˋूल, अ˙ताल, जनिवतरण Ůणाली की दुकानŐ, आंगनबाडी कŐ ū एवं

किमŊयों जैसे-आंगनबाडी कायŊकताŊ / बœक िमũ / बœक सखी / मिहला समूह / सिहया / जल

सिहया / पोषण सखी इȑािद की समय-समय पर समीƗा करने के िलये सƗम होगी।

(घ) Ťाम सभा सामािजक Ɨेũ की सं̾थाओं की आधारभूत संरचना की İ̾थित, उपलɩ कराई जाने

वाली सेवाओं तक लोगों की पŠँच, उपलɩ सुिवधाएं, सेवायŐ, किमŊयों के काम और िविशʼ

भूिमका, उनका Ůभाव और सेवाओं को देने मŐ आ रही किठनाईयाँ आिद की अȨतन İ̾थित

और यथोिचत कारवाई के िलए साल मŐ कम से कम चार बार समीƗा बैठक करेगी।

(ङ) तकनीकी िवषयों यथा ˢा˖, िशƗा, पोषण ,संसाधनों के Ůबंधन, िनमाŊण आिद की समीƗा

के िलए Ťाम सभा िवशेषǒों की कायŊदल बना सकती है। इस कायŊदल मŐ Ťाम सभा अɊ,

दूसरे गाँव या अɊ िजलों के िवशेषǒों को शािमल कर सकती हैI यह टाˋ फ़ोसŊ Ťाम सभा

के िनदőशन और िनयंũण मŐ काम करेगी।

(च) ̾थानीय सं̾थानों की सामािजक Ɨेũ की योजनाओं के िŢयाɋयन मŐ सुधार के िलये Ťाम सभा

के Ȫारा िदये गये िनदőशों का संबंिधत सरकारी और गैर सरकारी सं̾थान एवं उनके किमŊयों

के Ȫारा िवभागीय िनयमानुसार पालन िकया जाएगा एवं Ůितवेदन िनदőश Ůाİɑ के एक माह

के भीतर िलİखत मŐ Ťाम सभा अȯƗ को उपलɩ करवाया जाएगा।

ii. Ťाम सभा Ȫारा सामिजक अंकेƗण : जमीनी ˑर पर चल रही योजनाओं की गुणवȅा जाँच तथा

मूʞांकन के िलए, Ťाम सभा योजनाओं का सामािजक अंकेƗण करेगी। इसके िलए Ťाम सभा

िवशेषǒों की एक सिमित बना सकती है।

(क) सामािजक अंकेƗण के िलए, योजनाओं के चयनोपरांत उस कायŊŢम या योजना से सɾंिधत

आवʴक दˑावेज Ťाम सभा Ȫारा एकũ िकए जायŐगे। Ťाम सभा सɾंिधत िवभाग से

दˑावेज की माँग िलİखत मŐ कर सकेगी और िवभाग/सं̾थान, दˑावेजों को 30 िदन की

अिविध के अȽर Ťाम सभा को उपलɩ कराना सुिनिʮत करेगी ।

(ख) Ťाम सभा योजना िŢयाɋयन की जाँच करेगी एवं दˑावेज मŐ दशाŊए गए मानक से

तुलनाȏक िमलान करेगी। साथ ही सामािजक अंकेƗण टीम उन सभी कामगारों से भी Ůʲ

कर सकेगी िजनका नाम मːर रोल मŐ उʟेİखत है। जमीनी ˑर पर जाँच करने के पʮात

सामािजक अंकेƗण टीम एक įरपोटŊ तैयार करेगी।

(ग) यिद Ťाम सभा मŐ योजना या कायŊŢम मŐ įरपोटŊ जमा करने पर योजना एवं कायŊŢम के

िवŜȠ आपिȅयाँ दजŊ होती हœ तो Ťाम सभा 30 िदन के अȽर संबंिधत ŮखǷ के सƗम

अिधकाįरयों के पास Ťाम सभा की अनुशंसा सिहत कारŊवाई हेतु भेजेगी I

(घ) सɾंिधत ŮखǷ 60 िदनों के अंतगŊत ŮखǷ Ȫारा िकए गए कारŊवाई पर Ťाम सभा को सूचना

Ůेिषत करेगी I परȶु कारŊवाई से संतुʼ न होने की दशा मŐ Ťाम सभा अŤेतर कारŊवाई हेतु

संबंिधत िजला के सƗम अिधकाįरयों को सूिचत करेगी I

(ङ) सɾंिधत िजला 90 िदनों के अंतगŊत िजला Ȫारा िकए गए कारŊवाई पर Ťाम सभा को सूचना

Ůेिषत करेगी। परȶु कारŊवाई से संतुʼ न होने की दशा मŐ Ťाम सभा अŤेतर कारŊवाई हेतु

संबंिधत राǛ ˑर के सƗम अिधकाįरयों को सूिचत करेगी।

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27.

Ťाम सभा Ȫारा िनिधयों के उपयोग का अिभŮमािणत िकया जाना:-

i. पंचायत सिचव Ůȑेक पूणŊ कायŊ की िववरणी, सɾंिधत Ťाम सभा को लाभािथŊयों की सूची सिहत

कायŊ का अंितम भुगतान होने के 90 िदनों के अंतगŊत Ťाम सभा को समिपŊत करŐगे । Ťाम सभा

उिचत कारणों को सुनने के पʮात ही िनिधयों के उपयोग को अिभŮमािणत करेगी I

ii. पंचायतों से Ůाɑ जानकाįरयों को Ťाम सभा की बैठक मŐ Ůˑुत िकया जाएगा और यिद कायŊ की

गुणवȅा/ ʩय के संबंध मŐ कोई आपिȅ है तो पंचायतों के सिचव से Ťाम सभा ˙ʼ िवˑृत ɯौरा

की माँग करेगी ।

iii. पंचायत Ȫारा संपɄ कायŘ की गुणवȅा और ʩय की गयी रािश को योजना के अनुŝप सही पाए जाने

पर Ťाम सभा उपयोिगता Ůमाण पũ जारी करने हेतु सƗम होगी ।

iv. यिद Ťाम सभा को ʩय की गयी रािश को लेकर आपिȅ है और पंचायत Ȫारा Ůदान िकए गये ɯौरा

से संतुʼ नहीं है तो, मामले पर अŤेतर कारवाई हेतु Ťाम सभा संबंिधत िवभाग के सƗम

पदािधकारी को िलİखत सूचना यथाशीť उपलɩ कराएगी।

अȯाय- 10

भूअजŊन एवं पुन̾थाŊपन

28.

भू-अजŊन एवं पुन̾थाŊपन िवषय अंतगŊत Ťाम सभा से पूवŊ-सहमित Ůाɑ की जाएगी एवं उƅ िवषय

पर िवचार हेतु Ťाम सभा की Ůȑेक बैठक मŐ कोरम की बाȯता अिनवायŊ होगी ।

अȯाय- 11

लघु जल िनकायों का Ůबंधन

29.

लघु जल िनकाय का Ůबंधन :

i. जल ŷोतों का िनयोजन एवं Ůबंधन –

(क) जल ŷोतों का Ůबɀन एवं उपयोग इस Ůकार िकया जाएगा िक इɎŐ आगामी पीिढ़यों के िलए

बरकरार रखा जाय एवं सभी Ťामीणों का इस पर बराबर अिधकार हो।

(ख) Ťाम पंचायत के अंतगŊत 01 हेƃेयर तक के लघु जल िनकायों को Ťाम पंचायत के Ȫारा Ůबİɀत

िकया जायेगा और एक से Ǜादा Ťाम पंचायतों के ƗेũांतगŊत जल िनकायों का पंचायत सिमित के

Ȫारा एवं एक से Ǜादा ŮखǷ के अंतगŊत लघु जल िनकायों का Ůबंधन िजला पįरषद् के Ȫारा

िकया जाएगा।

(ग) Ťाम पंचायत या पंचायत सिमित या िजला पįरषद् (जैसी İ̾थित हो), Ťाम सभा की परामशŊ से

परɼराओं एवं लागू िनयमों को ȯान मŐ रखते Šए, गाँव मŐ उपलɩ Ůाकृितक जल ŵोत को िविभɄ

उȞेʴों की Ůाİɑ के िलए िनयिमत करŐगी एवं उपयोग की Ůाथिमकता भी िनधाŊįरत करेगी।

(घ) िũ-ˑरीय पंचायतों के िलए अिनवायŊ होगा िक Ůाकृितक जल िनकाय से सɾİɀत कोई भी िनणŊय

लेने के पूवŊ Ťाम सभा से परामशŊ अवʴ Ůाɑ करŐगŐ । Ťाम सभा Ȫारा पũ Ůाİɑ के 30 िदनों के

अȽर Ůˑुत योजना पर िनणŊय देना अिनवायŊ होगा अɊथा योजना ˢतः ˢीकृत माना जाएगा I

Ťाम सभा के सिचव Ůˑाव Ůाİɑ की ितिथ को पũ Ůाİɑ रिजːर मŐ िलखŐगे एवं अȯƗ को

इसकी िलİखत सूचना दŐगे I अȯƗ 15 िदनों के अȽर Ťाम सभा की बैठक कराना सुिनिʮत

करŐगŐ I परȶु, िवशेष पįरİ̾थित मŐ जब Ťाम सभा सुनवाई जारी हो परȶु तय समय-सीमा मŐ Ťाम

सभा िनणŊय लेने मŐ असमथŊ हो तो ऐसे पįरİ̾थित मŐ Ťाम सभा अलग से 30 िदनों का समय ले

सकेगी एवं उप-िवकास आयुƅ को िलİखत ŝप मŐ Ůारंिभक समयसीमा के अंतगŊत सूिचत

करेगी I

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ii. िसंचाई का Ůबɀन :

(क) Ťाम पंचायत या पंचायत सिमित या िजला पįरषद् (जैसी İ̾थित हो), Ťाम सभा से सहमती लेने के

बाद ही िसंचाई के िलए जल के उपयोग को िविनयिमत करŐगी।

(ख) िसंचाई के िलए जल का उपयोग इस Ůकार होगा िक सबकी समान पŠँच हो।

(ग) संबंिधत िकसी भी Ůकार के िववाद को Ťाम सभा के समƗ Ůˑुत िकया जाएगा। Ťाम सभा का

िनणŊय अंितम एवं सभी के िलए बाȯकारी होगा।

(घ) जल िनकायों मŐ Ůदुषण को रोकने हेतु Ťाम सभा आवʴक िनदőश जारी कर सकेगी I

iii. तालाब की भूिम का Ůबɀन: Ťाम पंचायत या पंचायत सिमित या िजला पįरषद् (जैसी İ̾थित हो),

सावŊजिनक Ůाकृितक संपदा सिमित एवं संबंिधत िवभाग के परामशŊ से िसंचाई या अɊ उदेʴों

के िलए िनिमŊत तालाब के जलˑर मŐ कमी से उपलɩ भूिम पर खेती की ʩव̾था करŐगे।

iv. मछली, मखाना, पानी फल एवं अɊ उȋाद :

(क) सभी ʩİƅयों को गाँव के Ɨेũ के अधीन İ̾थत Ůाकृितक जल संसाधनों मŐ परɼरा के अनुसार

िनजी उपभोग के िलए मछली पकड़ने का समान अिधकार होगा ।

(ख) ̾थानीय परɼराओं को ȯान मŐ रखते Šए, Ťाम या एक से अिधक Ťाम के Ɨेũ के अंतगŊत

तालाब/ आहर/पोखर/डोभा है तो, Ťाम पंचायत मछली पकड़ने के िकसी पहलू से संबंिधत

आवʴक शतŒ लगा सकेगी तािक यह सुिनिʮत हो सके िक एक या अिधक ʩİƅ अनुिचत

Ůकार से अपने Ɨेũािधकार से आगे न बढ़े और मछिलयों की उपलɩता बनी रहे।

(ग) मछली पालन के िलए तालाब/आहर/पोखर से होने वाले उपज एवं अɊ उȋाद की िनलामी

करने के पूवŊ संबंिधत Ťाम सभा/सभाओं की अनुमित Ůाɑ करना अिनवायŊ होगा ।

(घ) मछली पालन की नीलामी से Ůाɑ राजˢ को उस तालाब/आहर/पोखर/डोभा के Ɨेũफल मŐ

िहˣेदारी के अनुपात मŐ Ťाम सभाओं को 80% रािश िवतįरत की जाएगी एवं 20% समुिचत ˑर

पर नीलामी कराने वाली पंचायतों को देय होगी। इस रािश का खचŊ पंचायतŐ मुƥतः जल ŵोतों के

Ůबंधन के िलए कर सकŐ गी। ̾थानीय सहयोग सिमितओं को Ůाथिमकता दी जायेगी । Ťाम सभा

जल संसाधन के िवकास को ȯान मŐ रखते Šए Ůाɑ रािश को खचŊ कर सकती है ।

अȯाय- 12

लघु खिनज

30. लघु खिनजों का उपयोग –

i. Ťाम सभा Ȫारा िमǥी, पȈर, बालू, मोरम इȑािद सिहत अपने Ɨेũ मŐ पाये जाने वाले लघु

खिनजों का उपयोग –

(क) Ťाम सभा अपने Ɨेũ मŐ पाये जाने वाले िमǥी, पȈर, बालू, मोरम इȑािद सिहत अɊ लघु खिनजों

के Ťामीण परɼरागत Ůथाओं के अनुसार सरकार Ȫारा िदए गए िदशा िनदेश के अलोक मŐ ˢयं

के उपयोग के िलए सƗम होंगी।

(ख) Ťाम सभा उƅ िजʃेवारी का िनवŊहन करेगी।

(ग) Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 एवं 2020 के तहत तैयार िकए गए िजला

सवőƗण įरपोटŊ (बालू) के अनुसार Category-1 के बालू घाटों का संचालन अनुसूिचत Ɨेũों मŐ Ťाम

सभाओं को सुपुदŊ िकया जाएगा। Ťाम सभा Category-1 के बालुघाट का संचालक होगी एवं

अपने ˑर से ̾थानीय जŝरतों के िलए इˑेमाल कर सकेगी । Ťाम सभा को सुपुदŊ बालू घाट के

इˑेमाल से जो शुʋ/राजˢ Ůाɑ होगा उसे Ťाम सभा अपने कोष मŐ जमा कर इस रािश का

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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

ʩय Ťाम िवकास अथवा ̾थानीय िवकास के िलए कर सकेगी। (यह झारखǷ बालू खनन

िनयमावली, 2025 के तहत होगा)

(घ) Ťाम सभा को हˑांतįरत Category-1 के बालू घाट मŐ Ťाम सभा यह सुिनिʮत करेगी िक िकसी

भी पįरİ̾थित मŐ नदी के तल मŐ जेसीबी या अɊ िकसी मशीन से बालू का खनन नहीं हो।

(ङ) Ťाम सभा नेशनल Ťीन िटŌ ɯूनल, भारत सरकार के िनदőशों के आलोक मŐ मानसून अविध

(झारखǷ के सȽभŊ मŐ 10 जून से 15 अƃूबर) मŐ बालू के खनन और उठाव पर पूणŊतया रोक

लगाया जाना सुिनिʮत करेगी।

ii. लघु खिनज का खनन पǥा Ůाɑ करने का अिधकार:

(क) झारखǷ लघु खिनज समनुदान िनयमावली, 2004 के अȯाय 2 के उपबंध 5 (4) के तहत

अनुसूिचत Ɨेũों से सɾंिधत Ťाम सभा से पूवŊ संसूिचत ˢतंũ सहमित के िबना लघु खिनज का

कोई खनन पǥा अथवा खुली खान का अनुमित पũ िनगŊत नहीं िकया जाएगा। (झारखǷ लघु

खिनज समनुदान िनयमावली, 2014 के संशोधन के अलोक मŐ)

अȯाय- 13

मादक ūʩों का िनयंũण

31.

मादक ūʩों का िविनयमन:

i.

(क) झारखǷ उȋाद अिधिनयम, 1915 के Ůावधानानुसार अनुसूिचत जनजाितयों के सद˟ अनुसूिचत

Ɨेũों मŐ परɼरागत ढंग से चावल से उȋािदत देशी शराब इिल, मŠआ-शराब, पचवई, बोडŐ,

िडयंग, झारदा इȑािद का िविनमाŊण, उȋादन, उपभोग, भंडारण, आिद िनɻिलİखत शतŘ के

अधीन रहते Šए कर सकŐ गे, अथाŊत,

I.

अनुसूिचत Ɨेũों मŐ अनुसूिचत जनजाित के सद˟ों Ȫारा इिल, मŠआ-शराब ,पचवई, बोडŐ,

िडयंग, झारदा इȑािद का िविनमाŊण घरेलू उपभोग तथा सामािजक और धािमŊक समारोहों पर

उपभोग के Ůयोजनों के िलये ही िकया जायेगा।

II.

इस Ůकार िविनिमŊत इिल, मŠआ-शराब, पचवई, बोडŐ, िडयंग, झारा इȑािद के भंडारण की

अिधकतम सीमा Ťाम सभा तय कर सकŐ गी ।

(ख) अनुसूिचत Ɨेũों मŐ Ťाम सभा के Ůारंिभक सीमा Ɨेũ के अंतगŊत समािवʼ िकसी Ɨेũ मŐ Ťाम सभा के

सहमित के िबना िकसी मादक ūʩ के िविनमाŊण के िलए नई िविनमाŊणशाला ̾थािपत नहीं की

जाएगी। इस उपबंध के ŮवतŊन होने के पूवŊ से ̾थािपत िविनमाŊणशाला पर यह िनयम लागू नहीं

होगा ।

(ग) अनुसूिचत Ɨेũों मŐ Ťाम सभा के Ůारंिभक सीमा Ɨेũ के अंतगŊत समािवʼ िकसी Ɨेũ मŐ Ťाम सभा के

सहमित के िबना िकसी मादक ūʩ के भंडारण के िलए नई इकाई ̾थािपत नहीं की जाएगी। इस

उपबंध के Ůवृȅ होने के पूवŊ से ̾थािपत भंडारण इकाई पर यह िनयम लागू नहीं होगा ।

(घ) अनुसूिचत Ɨेũों मŐ Ťाम सभा के Ůारंिभक सीमा Ɨेũ के अंतगŊत समािवʼ िकसी Ɨेũ मŐ Ťाम सभा के

सहमित के िबना िकसी मादक ūʩ के िवŢय के िलए नई इकाई ̾थािपत नहीं की जाएगी। इस

उपबंध के Ůवृȅ होने के पूवŊ से ̾थािपत िवŢय इकाई पर यह िनयम लागू नहीं होगा।

(ङ) मादक ūʩ के िविनयमन िवषय एवं नशा मुİƅ के िवषय पर Ťाम सभा की मिहला सद˟ों का

̊ʼीकोण के अनुसार इस संबंध मŐ कारŊवाई की जा सकेगी I

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

19

अȯाय- 14

लघु वन उपज

32.

लघु वन उपज:

i.

लघु वन उपज संबंधी अिधकारः-

(क) Ťाम सभा Ɨेũ की सीमा के अȽर वन भूिम पर लघु वनोपज का ˢािमȕ, संŤहण का अिधकार

तथा उसके उपयोग एवं िनपटान के अिधकारों की माɊता अनुसूिचत जनजाित एवं अɊ

परɼरागत वन िनवासी (वन अिधकारों की माɊता) अिधिनयम, 2006 की धारा 3 (1) एवं

3(1)(ग) मŐ उपबंिधत Ůावधानों के अनुसार होगा।

तथािप इस िनयमावली मŐ िकसी बात को रहते Šए भी झारखǷ राǛ मŐ के̢दू पȅी का संŤहण,

Ůबंधन एवं िवपणन; िबहार के̢दू पȅी (ʩापार-िनयंũण) अिधिनयम, 1973 तथा उसके अंतगŊत

बनाए गए िनयमों के अनुŝप झारखǷ राǛ वन िवकास िनगम िलिमटेड, राँची Ȫारा संŤहकताŊ

और/या Ťाम सभा के खाते मŐ जमा िकया जाएगा।

(ख) Ťाम सभा Ɨेũ की पारɼįरक सीमा के अȽर, वन भूिम पर िकसी लघु वनोपज के ˢािमȕ का

अिधकार एवं Ůबंधन, िकसी ʩİƅ या समुदाय को अनुसूिचत जनजाित एवं अɊ परɼरागत वन

िनवासी (वन अिधकारो की माɊता) अिधिनयम, 2006 के अनुसार सभी लघु वनोपज के ˢािमȕ

का अिधकार एवं Ůबंधन, Ťाम सभा का होगा।

ii. Ťाम सभा के कतŊʩ:- Ťाम सभा िनɻ कतŊʩों का िनवŊहन करेगी-

(क) Ťाम सभा के अिधकार Ɨेũ मŐ İ̾थत वनों के संरƗण, संवधŊन और Ůबंधन की िजʃेदारी

अनूसूिचत जनजाित और अɊ परɼरागत वन िनवासी (वन अिधकारों की माɊता) अिधिनयम,

2006 की धारा 3(1)(झ) तथा धारा 5 के अनुसार Ťाम सभा की होगी।

(ख) Ťाम सभा यह सुिनिʮत करेगी िक लघु वनोपज के संŤहकताŊ Ȫारा लघु वनोपज के संŤहण के

Ţम मŐ वन, वɊजीव एवं जैव िविवधता को Ɨित नहीं पŠँचाई जाय ।

(ग)

िकसी ʩİƅ Ȫारा परɼरागत ŝप से लघु वनोपज का संŤहण, ˢािमȕ एवं िवपणन के िवषय

पर ʩİƅगत दावों के मामलों मŐ Ťाम सभा ऐसे दावों के सȑापन के बाद बŠमत के आधार पर

िववाद का िनपटारा कर सकेगी।

(घ)

बाँस के राईजोम (करील) को खोदने एवं िनकालने तथा बाँस के फूल के आने के समय िवदोहन

को Ůितबंिधत करना ।

(ङ) Ťाम सभा वन संसाधनों के संरƗण और संवधŊन का कायŊ उसके Ȫारा गिठत Ťाम सभा या ̾थायी

सिमित के माȯम से करेगी। इस हेतु Ťामसभा Ȫारा आवेदन करने पर सरकार के समˑ िवभाग

सहायता करŐगे। इस िनयम मŐ िनिहत िकसी भी बात के होते Šए भी, वन भूिम, वɊ Ůाणी

(संरƗण) अिधिनयम, 1972 के अधीन घोिषत संरिƗत Ɨेũ से सɾंिधत हो, तो कायŊ योजना के

अधीन होगी, जो राʼŌ ीय कायŊशील योजना संिहता, वन (संरƗण एवं संवधŊन) अिधिनयम 1980,

वɊ Ůाणी (संरƗण) अिधिनयम 1972 अथवा अɊ िकसी Ůचिलत लागु िविध के अनुसार िविधवत

ŝप से तैयार एवं सƗम Ůािधकार Ȫारा कŐ ūीय तथा राǛ कानूनों के अनुŝप अनुमोिदत की गई

हो I

(च)

Ťाम सभा ʩİƅगत और सामुदाियक जŝरतों जैसे िनˑार, चराई, जलावन, कृिष उपकरण

बनाने के िलए सूखी और मरी लकड़ी, बाँस तथा पारɼįरक संˋार मŐ लगने वाले पदाथŘ को

आवʴकतानुसार, वन से िनकालने के िलए ʩव̾था करेगी। ऐसे अिधकारों का Ůयोग तȖमय

Ůभावी कŐ ūीय एवं राǛ कानूनों के अनुŝप होगा I

(छ) लुɑ Ůाय वɊजीव एवं जैव Ůजाितयों का संरƗण एवं पुनŊवास कर ̾थानीय जैव िविवधता के पुनः

̾थापन का Ůयास करेगी I

20

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

iii. वन से संबंिधत िवभागीय कायŊŢमों के िलए Ťाम सभा के साथ परामशŊ -

(क) लघु वनोपज को छोड़कर वन भूिम से वनोपज के दोहन के िलए िवभागीय कायŊŢम तैयार करने के

पूवŊ वन िवभाग, Ťाम सभा से परामशŊ करेगी और Ťाम सभा ऐसी योजना को संशोिधत/असंशोिधत

ŝप से अनुमोिदत करने के िलए सƗम होगी।

(ख) वन Ɨेũ से वन िवभाग Ȫारा ऐसे पेड़-पौधों का ʩवसाियक ŝप से िवदोहन नहीं िकया जायेगा, जो

̾थानीय लोगों के िलए उपयोगी हो।

iv. लघु वन उपज का Ůबंधन एवं िवपणन -

(क) Ťाम सभा लघु वन उपज के Ůबंधन हेतु एक 5 वषŎय सूƘ Ůबंधन योजना एवं वािषŊक कायŊ

योजना तैयार कर सकेगी I Ťाम सभा ऐसी योजना तैयार करने हेतु वन िवभाग के वनपाल या

सƗम पदािधकारी से सहयोग ले सकेगी।

(ख) Ťाम सभा सूƘ Ůबंधन योजना के जįरए लघु वनोपज का समुिचत दोहन तथा जैव िविवधता व

जैिवक ŵोतों का संरƗण एवं संवधŊन कर सकेगी।

(ग)

Ťाम सभा लघु वनोपज के Ůȑेक संŤहकताŊ का नाम, उनके Ȫारा संŤह िकए जाने वाले लघु

वनोपज, उसकी माũा इȑािद अिभलेख पंजी मŐ संधाįरत करेगी।

(घ)

लघु वनोपज की सीिमत माũा होने की İ̾थित मŐ, Ťाम सभा आिथŊक ŝप से कमजोर तथा

संसाधन िवहीन ʩİƅयों को Ůाथिमकता देते Šए एक चŢीय ʩव̾था बना सकती है।

(ङ) लघु वनोपज के संŤाहक/Ťाम सभा एकिũत लघु वनोपज को अपनी पसȽ के अनुसार बेचने के

िलए ˢतंũ होगी ।

(च)

Ťाम सभा, झारखǷ राǛ वन िवकास िनगम िलिमटेड, राँची या राǛ सरकार Ȫारा अिधकृत

िकसी अɊ सहकारी संघ या सरकार Ȫारा गिठत सहकाįरता सिमित या फेडरेशन को संŤाहक

से िनधाŊįरत मूʞों पर लघु वनोपज Ţय कर बेचने के िलए अिधकृत कर सकता है।

परȶु, झारखǷ राǛ वन िवकास िनगम िलिमटेड, राँची या अɊ अिधकृत सिमित/संघ Ȫारा

लघु वनोपज के िवŢय के पʮात पįरवहन, िवपणन, आिद मŐ Šए खचŊ की कटौती कर Ůाɑ शुȠ

लाभ की रािश, को Ťाम सभा के खातों मŐ जमा िकया जाएगा।

(छ) Ťाम सभा Ȫारा लघु वनोपज के िवपणन से Ůाɑ शुȠ लाभ की रािश का उपयोग सामुदाियक

िवकास कायŘ और/या लघु वनोपज के उȋादन को बढ़ाने के िलए िकया जा सकेगा।

(ज) लघु वनोपज सुचाŝ ŝप से Ůबंधन एवं िवपणन हेतु राǛ सरकार एवं समुिचत ˑर के Ůािधकार

पंचायत Ȫारा यथासंभव लघु वनोपज के मूʞ संवधŊन, बाजार िलंकेज इȑािद मŐ सहायता,

ŮिशƗण, लघु वनोपज िवकास केȾ, मानव शİƅ इȑािद उपलɩ कराएगी।

v. Ťाम सभा के Ȫारा लघु वनोȋाद का मूʞ, रॉयʐी तय िकया जाना -

(क) लघु वनोपज के Ɋूनतम समथŊन मूʞ का िनधाŊरण वन, पयाŊवरण एवं जलवायु पįरवतŊन िवभाग

या कोई अɊ सरकारी िवभाग/संघ/सिमित के Ȫारा िवभागीय िनयमों के अनुसार िकया जा

सकेगा।

(ख) एक या एक से अिधक Ťाम सभा चाहे तो संयुƅ ŝप से वन िवभाग के वनपाल या सƗम

Ůािधकार के सहयोग से वनोपज की Ţय एवं िबŢी के िलए Ɋूनतम मूʞ तय कर सकेगी। Ťाम

सभा ऐसे Ɋूनतम मूʞ पर Ţय तथा उसके बेचने या िनपटान की ʩव̾था करेगी।

(ग)

Ťाम सभा, लघु वनोपज पर संŤहकताŊ या ʩापारी Ȫारा देय रॉयʐी का िनधाŊरण Ťाम सभा के

बैठक मŐ कर सकेगी। Ůाɑ कोष को Ťाम सभा के खाता मŐ जमा िकया जाएगा I

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

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(घ)

िकसी अिधिनयम, िनयम या िविनयमों के अधीन िकसी सरकारी िवभाग या सहकारी संघ या

सहकाįरता सिमित के Ȫारा संŤिहत लघु वनोपज को Ťाम सभा Ɨेũ के बाहर ले जाने के पूवŊ, Ťाम

सभा को संसूिचत करना अिनवायŊ होगा।

(ङ) यिद ̾थानीय वन अिधकारी को िकसी Ťाम सभा के Ɨेũ मŐ वन अपराध होने के बारे मŐ कोई

जानकारी िमलती है तो वह सुसंगत वन एवं वɊ Ůाणी अिधिनयम के तहत िविधसʃत कारŊवाई

करेगा तथा की गई कारŊवाई के संबध मŐ Ťाम सभा को सूिचत करेगा।

अȯाय- 15

संŢिमत भूिम का ŮȑावतŊन

33.

अनुसूिचत जनजाित की िविध िवŜȠ संŢिमत भूिम का ŮȑावतŊन:-

i. गाँव मŐ भूिम के संबंध मŐ, Ťाम सभा िनɻ गितिविधयाँ कर सकती है:-

(क) Ťाम सभा सुिनिʮत करेगी िक कृिष योƶ भूिम िकसी भी कारण से परती नहीं रहे और गाँव से

बाहर गये Ůवासी लोगों, आिŵतों एवं नाबािलगों इȑािद की भूिम पर उनकी सहमित से खेती तथा

ऐसी भूिम के िलए उिचत ʩव̾था िनधाŊįरत करेगी।

(ख) ऐसी ʩव̾था बनाना, िजससे िक Ůवासी लोगों की भूिम पर भूिमहीनों या जŝरतमंद लोगों के

Ȫारा खेती की जा सके और ऐसी खेती के िलए शतŒ बनाना।

(ग)

गाँव के गृह िवहीनों को गृह ̾थल या गाँव के अंतगŊत गृह िवहीनों को गृह ̾थल उपलɩ कराने

हेतु गृह ̾थल का चयन Ťाम सभा Ȫारा िकया जाएगा। गृह िवहीनों की सूची Ťाम सभा की

अनुशंसा के आलोक मŐ बनायी जाएगी।

(घ)

भूिम की िगरवी से संबİɀत सभी मामलों को Ťामवािसयों Ȫारा Ťाम सभा के संǒान मŐ लाया

जाएगा।

(ङ) उपरोƅ सी.एन.टी. 1908 की धारा - 71A, 72 तथा 73 की सुसंगत धाराओं के अंतगŊत/

एस.पी.टी. एƃ /िवİʋɌन ŝल/ अɊ Ůथागत कानूनों के तहत कारŊवाई की जाएगी ।

(च)

उपयुŊƅ Ůावधान केवल अनुसूिचत जनजाित के ʩİƅ के भूिम के सɾɀ मŐ लागू होंगे।

ii. हˑांतįरत भूिम की वापसी:

इस सɾɀ मŐ छोटानागपुर काʱकारी अिधिनयम, 1908 की धारा 71 (क) मŐ पूवŊ से Ůावधान है I 71

(क) िविधिवŝȠ अंतįरत भूिम पर अनुसूिचत जनजाितयों के सद˟ को कɥा ŮȑावितŊत करने की

शİƅ -:

यिद िकसी समय उपायुƅ को पता चले िक िक िकसी रैयत (मुǷारी खूँटकǥीदार या भुईहरी), जो

अनुसूिचत जनजाित का सद˟ है, की भूिम का अंतरण धारा-46 (या धारा-48 या धारा-240) या इस

अिधिनयम के िकसी अɊ उपबɀ का उʟंघन करके या वादों मŐ कपट एवं दुरिभसंिध Ȫारा अिभŮाɑ

िडिŢयों सिहत िकसी कपटपूणŊ ढंग से िकया गया है तो वह अȶįरती को, जो बेदखल िकया जाने वाला

है, सफाई देने का उपयुƅ अवसर Ůदान करने के बाद, और उस िवषय मŐ आवʴक जाँच कर लेने के

बाद, अȶįरती को Ůितकर का भुगतान िकए िबना ऐसी भूिम से बेदखल कर सकेगा और वह भूिम

अȶरक या उसके वाįरश को ŮȑावितŊत कर सकेगा या अंतरक या उसके वाįरश के उपलɩ न होने

या ऐसे ŮȑावतŊन के िलए सहमत होने को रजामंद न होने की दशा मŐ, उस भूिम को अनुसूिचत

जनजाित के िकसी दूसरे रैयत के साथ, पįरȑƅ जोत के िनबटाव की Ťाम ŝिढ़ के अनुसार

पुनबŊȽोबˑ कर सकेगा I

संथाल परगना टेनŐसी एƃ (SPT Act) 1949 की धारा 42 के अनुसार उपायुƅ िकसी भी समय या तो

अपनी इDžा से या उसके यहाँ आवेदन देने पर उस ʩİƅ की बेदखली का आदेश दे सकता है िजसने

इस अिधिनयम के Ůावधानों का, िकसी िविध का, या संताल परगना मŐ िविध का या संताल परगना मŐ

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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

िविध का बल रखने वाली कोई बात का उʟंघन करके कृिष-भूिम को अितŢिमत िकया हो, उसे

सुधार, अिजŊत या कɥा मŐ कर िलया हो।

(क) यथा, भूिम वापसी से संबंिधत कारŊवाई अɊ िवİʋɌन िनयम एवं अɊ Ůथागत कानूनों के

अनुसार िकया जाएगा । Ůȑेक िवȅीय वषŊ के शुŜआत के 15 िदन के अȽर राजˢ कमŊचारी

Ȫारा रिजːर 2 की Ůितिलिप Ťाम सभा को उपलɩ करायी जायेगी I

(ख) हˑाȶरणों का िनयमन: छोटानागपुर काʱकारी अिधिनयम, 1908 की धारा 49 मŐ Ůदȅ

उपायुƅ को Ůदȅ शİƅयों को छोड़कर अɊ मामलों मŐ Ťाम सभा से सहमित Ůाɑ की

जाएगी I

अȯाय- 16

बाजारों का Ůबंधन

34. बाजारों का Ůबंधन :

i. Ťाम सभा अपने Ɨेũ मŐ अवİ̾थत बाजारों, मेला, पारɼįरक जतरा (पशु मेला सिहत) का िनयंũण और

Ůबंधन करने मŐ सƗम होगी ।

ii. Ťाम सभा का यह कतŊʩ होगा िक -

(क)

बाजार मŐ दुकानदारों एवं उपभोƅाओं के िलए जल, शेड एवं अɊ भौितक सुिवधाएं उपलɩ

कराएगी।

(ख)

बाजार मŐ जन साधारण के ˢा˖ के िलए हािनकारक पदाथŘ के Ůवेश एवं िवŢय पर रोक

लगाएगी।

(ग)

यह सुिनिʮत करेगी िक संʩवहार मŐ भार एवं माप वाˑिवक हœ।

(घ)

Ůभाįरत िकये जा रहे मूʞों की जानकारी एकũ और साझा करेगी।

(ङ)

मूʞों से सɾंिधत धोखा धड़ी या गलत जानकारी सिहत समˑ ʩवहार Ůितबंिधत करेगी।

(च)

बाजार मŐ या इसके आस पास के Ɨेũ मŐ जुआ एवं सǥेबाजी (चाहे वह िजस Ůकृित का हो)

इȑािद को Ůितबंिधत करेगी।

(छ)

बाज़ार मŐ दुकानदारों पर कर अिधरोिपत करने की शİƅ होगी परȶु बाज़ार मŐ लघु

िवŢेताओं पर कोई कर अिधरोिपत नहीं की जाएगी।

(ज)

Ťाम सभा यह सुिनिʮत करने के िलए सƗम होगी िक कौन लघु िवŢेता के ŝप मŐ अहताŊ

रखता है।

(झ)

एक साझा बाजार साझा करने वाले गाँवों Ȫारा िमलकर एक Ťाम सभा के माȯम से बाज़ार

के Ůबंधन के िलए एक बाज़ार सिमित का गठन कर सकेगी I यह सिमित गाँव के बाज़ार

सिमित की ʩव̾था के िलए जवाबदेह होगी I

(ञ)

बाजार एवं मेला, पारɼįरक जतरा मŐ िकसी Ůकार के िववाद का िनपटारा हेतु Ťाम सभा ˑर

पर िविधसʃत कारŊवाई िकया जायेगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

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अȯाय- 17

उधार पर िनयंũण

35. उधार पर िनयंũण:

i.

Ťाम सभा झारखǷ िनजी साšकारी (िनषेध) अिधिनयम 2016 के िनयम तथा छोटानागपुर

काʱकारी अिधिनयम, 1908 की धारा - 3 (iii-क), धारा - 46 के अनुसार कारŊवाई करने मŐ

सƗम होगी I

ii.

भारतीय įरजवŊ बœक (RBI) एवं सेबी मे पंजीकृत सं̾थायŐ ही अनुसूिचत Ɨेũ मŐ कजŊ लेन देन हेतु

अिधकृत होंगे।

iii.

ऐसी सं̾थाओं को Ťाम सभा भवन या अɊ सावŊजिनक ̾थान पर ɯाज की दर के संबंध मŐ

एक सूचना पǥ लगाना अिनवायŊ होगा।

iv.

इन सं̾थाओं को Ťाम सभा Ɨेũ मŐ िदये गए ऋण, ɯाज की दर तथा ऋण की शतŘ के संबंध मŐ

ŮितवषŊ Ťाम सभा मŐ िलİखत जानकारी देना आवʴक है।

v.

पंजीकृत सं̾थाओं के अितįरƅ िकसी साšकार की जानकारी Ůाɑ होने पर Ťाम सभा ऐसे

साšकारों के िवŝȠ FIR दजŊ कर सकेगी।

vi.

ऋण चुकाने मŐ असफल होने की İ̾थित मŐ ʩİƅ पर वसूली हेतु भूिम की नीलामी, कुकŎ

अथवा कानूनी कारŊवाई के Ůकरणों मŐ Ťाम सभा कजŊदार के Ɋूनतम आवʴकताओं एवं

मानवािधकार को सुरिƗत रखने का Ůयास करेगी।

36. किठनाईयों का दूर िकया जाना :

झारखǷ पंचायती राज अिधिनयम 2001, पंचायत उपबंध (अनुसूिचत Ɨेũों पर िवˑार)

अिधिनयम 1996 के धाराओं के अंतगŊत इस िनयमावली के िनयमों को Ůभावी करने मŐ कोई किठनाई

उ̂पɄ हो तो पंचायती राज िवभाग, अवसर के अपेƗा अनुसार, शासकीय गजट मŐ Ůकािशत आदेश Ȫारा

ऐसा कुछ भी कर सकेगी, जो किठनाई को दूर करने मŐ उसे आवʴक Ůतीत होता हो I

37. अिधिनयम / िनयमों मŐ संशोधन :

झारखǷ पंचायती राज अिधिनयम 2001, पंचायत उपबंध (अनुसूिचत Ɨेũों पर िवˑार)

अिधिनयम 1996 के धाराओं के अनुŝप इस िनयम के Ůकाशन होने के एक वषŊ के भीतर िनयम के

िविभɄ कंिडकाओ के अनुसार शासन के िविभɄ िवभाग आवʴकता अनुसार राǛ अिधिनयम / िनयमों /

आदेशों / िनदőशों / पįरपũों मŐ संशोधन करŐगे तथा यिद सरकार के अिधिनयम/िनयमों मे संशोधन की

आवʴकता हो तो इस हेतु पहल िकए जाएँगे l

38.

िनरसन :

इन िनयमों के Ůवृȅ होने पर इस िनयमों के Ůारंभ होने के पूवŊ झारखǷ राǛ के अिधसूिचत

Ɨेũ मŐ Ůवृȅ इन िनयमों के त̄थानी समˑ िनयम िनरˑ हो जायŐगे। परȶु इस Ůकार िनरिसत िकɎीं भी

िनयमों के अधीन की गई िकसी बात या िकसी कायŊवाही के बारे मŐ जब तक ऐसी कोई बात या कायŊवाही

इन िनयमों की िकɎीं उपबंधों की असंगत न हो या समझा जायेगा िक वह इन िनयमों के त̄थानी

उपबंधी के अधीन की गई है I

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24

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

Ůपũ – 1

(िनयम 4 देİखये)

Ťाम सभा िविनिदŊʼ करने हेतु आवेदन पũ

सारणी

1. Ůˑािवत Ťाम सभा की िववरणी -

ŮखǷ का

नाम

पंचायत का

नाम

वतŊमान Ťाम

का नाम

Ůˑािवत

Ťाम एवं

Ťाम सभा

का नाम

जनसंƥा

नया Ťाम

एवं Ťाम

सभा बनाने

का औिचȑ

Ťाम की

पारɼįरक

Ɨेũािधकार

(न̿शे के

माȯम से

िदखाना)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2. पारɼįरक ŝप से चयिनत / मनोनीत Ťाम सभा अȯƗ की िववरणी -

1. नाम -

2. िपता या पित का नाम -

3. पता -

4. फ़ोन नंबर -

Ťाम सभा के सद˟ों के हˑाƗर

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

25

Ůपũ – 2

(िनयम 5 देİखये)

अिधसूचना

झारखǷ पंचायत राज अिधिनयम, 2001 के अȶगŊत पंचायत उपबंध (अनुसूिचत Ɨेũो पर िवˑार)

झारखǷ िनयमावली, 2025 के िनयम 5 Ȫारा Ůदȅ शİƅयों को Ůयोग मŐ लाते Šए नीचे दी गई सारणी के

कॉलम 2 मŐ विणŊत Ťाम पंचायत की सीमा के भीतर कॉलम 2 मŐ विणŊत Ɨेũ के िलए अलग Ťाम एवं Ťाम सभा

का गठन करते हœ, जो आगामी माह की Ůथम तारीख से अİˑȕ मŐ आऐंगी :

सारणी

ŮखǷ

का

नाम

Ťाम

पंचायत

का नाम

Ťाम एवं Ťाम सभा

का

नाम

राजˢ

Ťाम

सİʃिलत

Ťामों के

नाम

Ťाम की

जनसंƥा

Ťाम की

पारɼįरक

Ɨेũािधकार

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

̾थान -

जारी करने की तारीख -

िजला दǷािधकारी / उपायुƅ

26

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

Ůपũ – 3

(िनयम 10 (i) देİखये)

Ťाम सभा की बैठक की सूचना

Ťाम सभा ……………………………………………………………………………..…………. के सभी सद˟ों को

एतद् Ȫारा सूिचत िकया जाता है िक Ťाम सभा की बैठक तारीख ……………………… को िनɻिलİखत Ťाम के

̾थान ……………………………………………….…………………………. पर होगा ।

Ťाम सभा के सभी सद˟, िजनके नाम मतदाता सूची मŐ दजŊ है, बैठक मŐ भाग लेने के िलए आमंिũत हœ।

बैठक बुलाने वाला Ůािधकारी का हˑाƗर एवं मुहर

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

27

Ůपũ-4

(िनयम 17 देİखये)

Ťाम सभा मŐ उपİ̾थत सद˟ों की उपİ̾थित पंजी

1. Ťाम पंचायत का नाम -

2. Ťाम सभा का नाम -

3. बैठक की तारीख -

4. बैठक का ̾थान -

5. बैठक का समय -

Ţमांक

बैठक मŐ उपİ̾थत सद˟ों के नाम

सद˟ों के हˑाƗर

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

उपİ̾थत सद˟ों की कुल (शɨों मŐ)................................................................................

̾थान –

तारीख –

Ťाम पंचायत सिचव के हˑाƗर

एवं मुहर

28

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

Ůपũ – 5

(िनयम 18 (i) देİखये)

Ťाम सभा के कायŊवाही अिभलेख

1. Ťाम पंचायत का नाम

2. बैठक की तारीख

3. बैठक का ̾थान

4. बैठक का समय

5. उपİ̾थत Ťाम सभा सद˟ों की संƥा

Ţमांक

Ťाम सभा के समƗ रखे गये िवषय

बैठक की कायŊवाही

̾थान –

जारी करने की तारीख –

Ťाम पंचायत सिचव के हˑाƗर

एवं मुहर

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

29

Ůपũ – 6

(िनयम - 7 (v) देİखए)

शपथ / Ůितǒा पũ

मœ

ŵी/ŵीमती……………………………………..……………..

Ťाम

सभा……………………………..……

Ťाम

पंचायत……………………………………../ ŮखǷ …………….……………./ िजला....................................के Ťाम सभा

के अȯƗ के ŝप मŐ ईʷर की शपथ लेता / लेती šँ / िनʿापूवŊक Ůितǒा करता/करती šँ िक िविध Ȫारा

सं̾थािपत भारतीय संिवधान के Ůित सDŽा िवʷास एवं िनʿा रखूंगा/रखूँगी, झारखǷ पंचायत राज अिधिनयम

की ʩव̾थाओं के अनुसार Ťाम सभा की परɼराओं एवं Ŝिढ़यों को अƗुǹ रखते Šए सभी ʩİƅयों के िलए

जो Ɋायसंगत होगा वही कŝँगा / कŜँगी ।

̾थान -

तारीख - शपथ Ťहण / ŮितǒाकताŊ का हˑाƗर

िविहत पदािधकारी / कमŊचारी के हˑाƗर एवं मुहर

30

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

पįरिशʼ 1

(भारतीय Ɋाय संिहता, 2023 की सदिभŊत धाराएँ)

Ţ०

स०

BNS

Ůित̾थािपत

धारा

अपराध

संǒेय/असंǒेय

अपराध

अिधकतम दǷ

1

290

िकसीिनमाŊण को िगराने या

उसकी मरʃत करने के

संबंȠ मŐ उपेƗापूणŊ

आचरण

असंǒेय

जुमाŊना ₹2000/- तक

अथवा दोनों

2

292

अɊथाअनुपबंिधत मामलों

मŐ लोक ɊूसŐस के िलए दंड

असंǒेय

जुमाŊना ₹1000/- तक

3

302

धािमŊकभावनाओं को ठेस

पŠचाने के िवमिशŊत

आशय से शɨ उDŽाįरत

करना आिद

असंǒेय

जुमाŊना ₹1000/- तक

4

115 (2)

ˢे̓NJाउपािहत काįरत

करने के िलए दंड

असंǒेय

जुमाŊना ₹1000/- तक

5

122 (1)

Ůकोपनपर ˢे̓NJा

उपािहत करना

असंǒेय

जुमाŊना ₹2000/- तक

6

131

गंभीरŮकोपन होने से

अɊथा हमला करने या

अपरािधक बल का Ůयोग

करने के िलए दंड

असंǒेय

जुमाŊना ₹1000/- तक

7

303 (2)

चोरी के िलए दंड (चोरी की

वˑु का दाम ₹5000/- से

कम हो)

असंǒेय

चोरीकी वˑु का दाम

₹2000/- से कम हो एवं

Ůथम बार दोषी होने पर

वˑु का दाम वापस देने पर

अथवा वˑु वापस करने पर

सामुदाियक सेवा।

8

314

संपिȅ का बेईमानी से

दुŝपयोग

असंǒेय

जुमाŊना

9

324(2)

įरिʼ के िलए दǷ

असंǒेय

जुमाŊना

10

324(3)

įरिʼ िजसने नुकसान होता

है

असंǒेय

जुमाŊना

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 2 जनवरȣ, 2026

31

11

324(2)

मानहािन के िलए दंड

असंǒेय

जुमाŊनाअथवा सामुदाियक

सेवा

12

352

लोकशांितभंग कराने को

Ůकोिपत करने के आशय

से साशय अपमान

असंǒेय

जुमाŊना अथवा सामुदाियक

सेवा

13

351

आपरािधकअिनũास के

िलए दंड

असंǒेय

जुमाŊनाअथवा सामुदाियक

सेवा

14

355

मȅ ʩİƅ Ȫारा लोक

̾थान मŐ अवचार

असंǒेय

₹1,000/- तक जुमाŊना

अथवा सामुदाियक सेवा

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 1 – 50