झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

1 माघ, 1947 (श०)

संÉ या – 33 राँची, बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026 (ई०)

झारखÖड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (ͪवɮयुत उ×पादन दर Ǔनधा[रण कȧ

शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ) ͪवǓनयम, 2025

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अͬधसूचना

16 जनवरȣ, 2026

सूचना संÉया – 124--ͪवɮयुत अͬधǓनयम, 2003 (2003 का 36) कȧ धारा 181 कȧ उपधारा (1)

तथा उपधारा (2) के खंड (जेडडी), (जेडइ) और (जेडएफ) के साथ-साथ उÈत अͬधǓनयम कȧ धाराएँ 61,

62 और 86 को पढ़ते हुए और इस संबंध मɅ ĤाÜत सभी अÛय शिÈतयɉ का उपयोग करते हुए,

झारखंड राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग ɮवारा Ǔनàनͧलͨखत ͪवǓनयम बनाए जाते हɇ। यह

ͪवǓनयम अͬधǓनयम कȧ धाराओं 61 एवं 62 मɅ ǓनǑहत ͧसɮधांतɉ ɮवारा Ǔनदȶͧशत है ताͩक झारखंड

राÏय के भीतर िèथत ͪवɮयुत उ×पादक कंपनी ɮवारा ĤǓतèपधा[, द¢ता, संसाधनɉ के आͬथ[क

उपयोग, उ×कृçट Ĥदश[न तथा सवȾƣम Ǔनवेश को Ĥो×साǑहत ͩकया जा सके, तथा ͪवɮयुत उ×पादन के

ͧलए ͩकए गए ͪववेकपूण[ åययɉ कȧ ĤǓतपूǓत[ हेतु उस उ×पादक कंपनी ɮवारा वसूले जाने योÊय

बहुवषȸय दरके Ǔनधा[रण के ͧलए Ĥावधान ͩकया जा सके ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

अÚयाय–I

Ĥभाव ¢ेğ, Ĥयोजन एवं पǐरभाषाएँ

A 1. संͯ¢Üत शीष[क और Ĥारंभ

1.1

इन ͪवǓनयमɉ को "झारखंड राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग (ͪवɮयुत उ×पादन दर Ǔनधा[रण कȧ

शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ) ͪवǓनयम, 2025" कहा जाएगा ।

1.2

ये ͪवǓनयम झारखंड सरकार के राजपğ मɅ Ĥकाशन के पæचात 1 अĤैल, 2026 से 31 माच[, 2031 कȧ

अवͬध के ͧलए Ĥभावी हɉगे तथा आयोग ɮवारा पूव[ मɅ पुनरȣ¢ण या ͪवèतार ͩकए जाने तक, 31

माच[, 2031 तक Ĥभाव मɅ बने रहɅगे:

यह उपबंͬधत है ͩक िजन उ×पादन èटेशनɉ या उनके इकाइयɉ को इन ͪवǓनयमɉ के Ĥारंभ

कȧ Ǔतͬथ से पूव[ वाͨणिÏयक संचालन हेतु घोͪषत ͩकया गया है और िजनका दर Ǔनधा[रण उस Ǔतͬथ

तक आयोग ɮवारा अंǓतम Ǿप से नहȣं ͩकया गया है, ऐसे उ×पादन èटेशनɉ या उनकȧ इकाइयɉ कȧ

31 माच[, 2026 तक कȧ अवͬध के ͧलए दर का Ǔनधा[रण, झा.रा.ͪव.आ. (ͪवɮयुत उ×पादन दर Ǔनधा[रण

कȧ शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ) ͪवǓनयम, 2020; झा.रा.ͪव.आ. (ͪवɮयुत उ×पादन दर Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं

Ǔनयमावलȣ) ͪवǓनयम, 2015; झा.रा.ͪव.आ. (ͪवɮयुत उ×पादन दर Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ)

ͪवǓनयम, 2010; झा.रा.ͪव.आ. (दर Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ, बहुवषȸय दर Ǿपरेखा) ͪवǓनयम,

2007; तथा झा.रा.ͪव.आ. (तापीय ͪवɮयुत उ×पादन दर Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ) ͪवǓनयम,

2004, यथािèथǓत उनके सभी संशोधनɉ सǑहत, के अनुसार ͩकया जाएगा।

1.3

ये ͪवǓनयम पूरे झारखंड राÏय पर लागू हɉगे ।

1.4

ये ͪवǓनयम झा.रा.ͪव.आ. (ͪवɮयुत उ×पादन दर Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ) ͪवǓनयम, 2020;

झा.रा.ͪव.आ. (ͪवɮयुत उ×पादन दर Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ) ͪवǓनयम, 2015; झा.रा.ͪव.आ.

(ͪवɮयुत उ×पादन दर Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ) ͪवǓनयम, 2010; झा.रा.ͪव.आ. (दर Ǔनधा[रण

कȧ शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ, बहुवषȸय दर Ǿपरेखा) ͪवǓनयम, 2007; तथा झा.रा.ͪव.आ. (तापीय ͪवɮयुत

उ×पादन दर Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ) ͪवǓनयम, 2004, यथािèथǓत उनके सभी संशोधनɉ

सǑहत, को Ǔनरèत क रɅगे ।

èपçटȣकरण :- सभी उɮदेæयɉ के ͧलए, िजसमɅ ͪवƣीय वष[ 2025–26 तक कȧ अवͬध अथा[त 31 माच[,

2026 तक कȧ समी¢ा संबंधी मामले भी शाͧमल हɇ, दर Ǔनधा[रण से संबंͬधत ͪवषयɉ का संचालन

झा.रा.ͪव.आ. (ͪवɮयुत उ×पादन दर Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ) ͪवǓनयम, 2020; झा.रा.ͪव.आ.

(ͪवɮयुत उ×पादन दर Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ) ͪवǓनयम, 2015; झा.रा.ͪव.आ.

(ͪवɮयुत उ×पादन दर Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ) ͪवǓनयम, 2010; झा.रा.ͪव.आ. (दर Ǔनधा[रण

कȧ शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ, बहुवषȸय दर Ǿपरेखा) ͪवǓनयम, 2007; तथा झा.रा.ͪव.आ. (तापीय ͪवɮयुत

उ×पादन दर Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ) ͪवǓनयम, 2004, उनके सभी संशोधनɉ सǑहत,

यथािèथǓत लागू हɉगे ।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

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A 2. ͪवǓनयमɉ का दायरा एवं अनुĤयोग कȧ सीमा

2.1

ये ͪवǓनयम उन सभी मामलɉ मɅ लागू हɉगे जहाँ ͩकसी उ×पादन èटेशन अथवा उसकȧ ͩकसी इकाई

कȧ दर का Ǔनधा[रण अͬधǓनयम कȧ धारा 62 के साथ धारा 86 के अंतग[त आयोग ɮवारा ͩकया जाना

आवæयक हो ।

2.2

इन ͪवǓनयमɉ का लागू न होना Ǔनàनͧलͨखत मामलɉ पर होगा –

1. ऐसे उ×पादन èटेशन, िजनकȧ दरɅ कɅ ġȣय सरकार ɮवारा अͬधǓनयम कȧ धारा 63 के अंतग[त Ǔनग[त

Ǒदशा-Ǔनदȶशɉ के अनुसार दर-आधाǐरत ĤǓतèपधा[×मक चयन के माÚयम से Ǔनधा[ǐरत कȧ गई हɉ तथा

िजÛहɅ आयोग ɮवारा अनुमोǑदत ͩकया गया हो ।

2. पुनःनवीकरणीय ऊजा[ İोतɉ पर आधाǐरत उ×पादन èटेशन ।

A 3. पǐरभाषाएँ एवं åयाÉयाएँ

इन ͪवǓनयमɉ मɅ, जब तक Ĥसंग से अÛयथा अपेͯ¢त न हो, Ǔनàनͧलͨखत शÞदɉ और अͧभåयिÈतयɉ

के अथ[ Ǔनàन Ĥकार हɉगे –

1.

‘लेखांकन ͪववरण’का अथ[ Ĥ×येक ͪवƣीय वष[ के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत होगा –

(i)

वह बैलɅस शीट, जो कंपनी अͬधǓनयम, 2013 तथा उसके पूव[वतȸ अͬधǓनयमɉ मɅ

ǓनǑहत Ĥपğ के अनुसार, यथाĤयोÏय, तैयार कȧ गई हो;

(ii)

वह नकदȣ Ĥवाह ͪववरण, जो भारत के चाट[ड[ एकाउंटɅɪस संèथान ɮवारा जारȣ लागू

लेखा मानकɉ के अनुसार तैयार कȧ गई हो;

(iii)

वे लागत लेखा अͧभलेख, जो कंपनी अͬधǓनयम, 2013 कȧ धारा 148 तथा उसके

पूव[वतȸ अͬधǓनयमɉ के अंतग[त कɅ ġȣय सरकार ɮवारा, यथाĤयोÏय, ͪवǓनǑद[çट ͩकए

गए हɉ।

(iv)

उन पर लेखा ǑटÜपͨणयाँतथा अÛय सहायक ͪववरण और सूचनाएँ, जो ͪवƣीय

ͪववरणɉ का भाग हɉ या समय-समय पर आयोग ɮवारा Ǔनदȶͧशत कȧ जाएँ;

(v)

लाभ और हाǓन खाते, जो कंपनी अͬधǓनयम, 2013 तथा उसके पूव[वतȸ अͬधǓनयमɉ

मɅ ǓनǑहत आवæयकताओं के अनुǾप, यथाĤयोÏय, तैयार ͩकया गया हो;

(vi)

वैधाǓनक लेखा परȣ¢कɉकȧ ǐरपोट[, िजसमɅ सभी संलÊनक और पǐरͧशçट यथा ĤयोÏय

सिàमͧलत हɉ;

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

(vii)

दर ͪवǓनयमनहेतु आयोग ɮवारा इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त अͬधसूͬचत ͩकसी भी या

सभी ĤाǾपɉसǑहत, संबंͬधत वष[ के बहुवषȸय दर Ǔनधा[रणसे संबɮध ĤाǾप;

(viii)

वैधाǓनक लेखा परȣ¢कɉ ɮवारा ͪवͬधवत Ĥमाͨणत सामंजèय ͪववरण, िजसमɅ कंपनी

के Ǿप मɅ इकाई के कुल åयय, राजèव, पǐरसंपͪƣयाँ और देनदाǐरयाँ तथा आयोग

ɮवारा ͪवǓनयͧमत Ĥ×येक åयवसाय और अͪवǓनयͧमत åयवसायɉ के ͧलए पृथक Ǿप

से åयय, राजèव, पǐरसंपͪƣयाँ और देनदाǐरयɉ के बीच सामंजèय Ĥदͧश[त ͩकया

गया हो ।

2.

‘अͬधǓनयम’से अͧभĤाय ͪवɮयुत अͬधǓनयम, 2003 (2003 का 36) और उसमɅ समय-समय पर

ͩकए गए संशोधनɉ से है;

3.

‘अǓतǐरÈत पूँजीकरण’से अͧभĤाय उस पूँजीगत åयय से है जो पǐरयोजना के वाͨणिÏयक

पǐरचालन कȧ Ǔतͬथ के बाद ͩकया गया और पूँजीकृतͩकया गया है अथवा पूँजीकरण हेतु

Ĥèताͪवत है, तथा िजसे इन ͪवǓनयमɉ के उपखंड 14.1 से 14.4 के Ĥावधानɉ के अधीन,

आयोग ɮवारा ͪववेकपूण[ परȣ¢णके पæचात अनुमोǑदत ͩकया गया हो;

4.

‘सकल राजèव आवæयकता’ (ARR) से अͧभĤाय Ĥ×येक ͪवƣीय वष[ के ͧलए, उ×पादन कंपनी

ɮवारा ͩकए गए उन लागतɉ से है जो इन ͪवǓनयमɉ के अनुसार आयोग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत दरɉ

एवं Ĥभारɉके माÚयम से वसूल करने योÊयहɉ;

5.

‘आवेदक’से अͧभĤाय उस उ×पादन कंपनी से है िजसने अͬधǓनयम और इन ͪवǓनयमɉ के

अनुसार दर Ǔनधा[रणहेतु या समायोजन(ǫअप)या वाͪष[क काय[ Ǔनçपादन समी¢ा हेतु याͬचका

दायर कȧ हो, और इसमɅ वह उ×पादन कंपनी भी सिàमͧलत होगी िजसकȧ दर का परȣ¢ण

आयोग ɮवारा ͩकया जा रहा हो ।

6.

‘सहायक ऊजा[ उपभोग’अथवा ‘Aux’ से, ͩकसी उ×पादन èटेशन के संदभ[ मɅ ͩकसी अवͬध मɅ,

उस उ×पादन èटेशन के सहायक उपकरणɉ ɮवारा उपभोग कȧ गई ऊजा[ कȧ माğा अͧभĤेत है,

जैसे ͩक उ×पादन èटेशन के संयंğ और यंğɉ के संचालन हेतु ĤयुÈत उपकरण, िèवचयाड[

सǑहत, तथा उ×पादन èटेशन के अंतग[त Ěांसफॉम[र हाǓनयाँ । इसे उ×पादन èटेशन कȧ सभी

इकाइयɉ के जनरेटर टͧम[नलɉ पर उ×पÛन सकल ऊजा[ के योग के ĤǓतशत के Ǿप मɅ åयÈत

ͩकया जाएगा:

यह उपबंͬधत है ͩक सहायक ऊजा[ उपभोग मɅ उन ऊजा[ माğाओं को सिàमͧलत नहȣं

ͩकया जाएगा जो आवासीय कॉलोनी और अÛय सुͪवधाओं को ͪवɮयुत आपूǓत[ हेतु, अथवा

उ×पादन èटेशन और एकȧकृत कोयला खदान मɅ Ǔनमा[ण कायɟ हेतु ĤयुÈत कȧ गई हɉ;

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

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यह भी उपबंͬधत है ͩक संशोͬधत उ×सज[न मानकɉ, सीवेज शोधन संयंğ एवं बाéय

कोयला हɇडͧलंग संयंğ जैसे जेɪटȣ तथा संबɮध अवसंरचना के ͧलए ĤयुÈत सहायक ऊजा[

उपभोग को पृथक Ǿप से गणना मɅ ͧलया जाएगा ।

7.

‘लेखा परȣ¢क’से अͧभĤाय उस लेखा परȣ¢क से है िजसे उ×पादन कंपनी ɮवारा कंपनी

अͬधǓनयम, 2013 के Ĥावधानɉ के अनुसार, समय-समय पर ͩकए गए संशोधनɉ सǑहत, अथवा

उस समय Ĥचͧलत ͩकसी अÛय ͪवͬध के अंतग[त ǓनयुÈत ͩकया गया हो;

8.

‘बɇक दर’से अͧभĤाय भारतीय èटेट बɇक कȧ एक वष[ कȧ सीमांत ऋण ͪवतरण लागत दर

(MCLR) या उसकȧ èथानापÛन दर से है, जो समय-समय पर Ĥभावी हो;

9.

‘आधार वष[’से अͧभĤाय ͪवƣीय वष[ 2025–26 से है, िजसे इन ͪवǓनयमɉ के उɮदेæयɉ हेतु

ĤयुÈत ͩकया जाएगा;

10.

‘लाभाथȸ’ , अͬधǓनयम कȧ धारा 86 कȧ उपधारा (1) के खंड (क) या (ख) के अंतग[त आने

वाले उ×पादन èटेशन के संदभ[ मɅ, उस ͪवतरण लाइसɅसधारȣ से है जो ऐसे उ×पादन èटेशन

पर उ×पÛन ͪवɮयुत का Đय उपयुÈत Ĥभारɉ के भुगतान पर, ͪवɮयुत Đय अनुबंध मɅ सीधे

या åयापार लाइसɅसधारȣ के माÚयम से Ĥवेश करके करता है:

यह उपबंͬधत है ͩक जहाँ ͪवतरण लाइसɅसधारȣ ͪवɮयुत कȧ खरȣद ͩकसी åयापार

लाइसɅसधारȣ के माÚयम से कर रहा हो, वहाँ ऐसी åयवèथा åयापार लाइसɅसधारȣ ɮवारा

ͪवɮयुत Đय अनुबंध और ͪवɮयुत ͪवĐय अनुबंध के पारèपǐरक (Back-to-Back) Ǔनçपादन

ɮवारा सुǓनिæचत कȧ जाएगी;

11.

‘संयंğ इकाई’ , कंबाइंडसाइकलथम[लजनरेǑटंगèटेशन के संदभ[ मɅ, दहन टरबाइन–जनरेटर ,

संबंͬधत अपͧशçट ऊçमा पुनĤा[िÜत बायलर, संबɮध भाप टरबाइन–जनरेटर तथा सहायक

उपकरणɉ को सिàमͧलत करता है।

12.

‘पूँजी लागत’से अͧभĤाय उस पूँजीगत लागत से है िजसका Ǔनधा[रण इन ͪवǓनयमɉ के

अनुभाग ‘क’ कȧ धारा 13 के अनुसार ͩकया गया हो;

13. ‘धारण लागत’ से अͧभĤाय अंतर/अͬधशेष राͧश पर देय Þयाज राͧश से है, जो एसबीआई

एमसीएलआर दर मɅ 200 बेͧसस Üवाइंट जोड़कर Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी ।

14.

‘केÛġȣय ͪवɮयुत आयोग’ (CERC) से अͧभĤाय केÛġȣय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग से है;

15.

‘कानून मɅ पǐरवत[न’से अͧभĤाय Ǔनàनͧलͨखत मɅ से ͩकसी भी घटना कȧ घǑटत होने से है –

i. ͩकसी नए भारतीय ͪवͬध का अͬधǓनयमन, Ĥभाव मɅ लाया जाना या अͬधसूचना ɮवारा

Ĥवत[न; या

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

ii. ͩकसी वत[मान भारतीय ͪवͬध का अंगीकरण, संशोधन, पǐरवत[न, Ǔनरसन या पुनः

अͬधǓनयमन; या

iii. ͩकसी स¢म Ûयायालय, Ûयायाͬधकरण या भारतीय शासकȧय संèथा ɮवारा ͩकसी भारतीय

ͪवͬध कȧ åयाÉया या अनुĤयोग मɅ पǐरवत[न, जो ऐसी åयाÉया या अनुĤयोग के ͧलए ͪवͬध

के अधीन अंǓतम Ĥाͬधकारȣ हो; या

iv. ͩकसी स¢म वैधाǓनक Ĥाͬधकारȣ ɮवारा पǐरयोजना के ͧलए उपलÞध अथवा ĤाÜत ͩकसी

èवीकृǓत, मंजूरȣ, èवÍछता Ĥमाणन या अनु£ापğ कȧ ͩकसी शत[ या उपबंध मɅ पǐरवत[न; या

v. भारत सरकार और ͩकसी अÛय संĤभु सरकार के बीच संपÛन ͩकसी ɮͪवप¢ीय या

बहुप¢ीय समझौते / संͬध का Ĥभाव मɅ आना अथवा उसमɅ पǐरवत[न, िजसका Ĥभाव इन

ͪवǓनयमɉ के अंतग[त ͪवǓनयͧमत उ×पादन èटेशन पर पड़े।

16.

‘आयोग’ से अͧभĤाय झारखंड राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग (JSERC) से है;

17.

‘åयवसाय संचालन ͪवǓनयम’ से अͧभĤाय झा.रा.ͪव.आ. (åयवसाय संचालन) ͪवǓनयम, 2024

से है, िजनमɅ समय-समय पर संशोधन ͩकया जा सकता है;

18.

‘Ǔनयंğण अवͬध’से अͧभĤाय उस बहुवषȸय अवͬध से है िजसे आयोग ɮवारा 1 अĤैल, 2026

से 31 माच[, 2031 तक Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया हो;

19.

‘कट-ऑफ Ǔतͬथ’ से अͧभĤाय उस वष[ कȧ 31 माच[ कȧ Ǔतͬथ से है जो पǐरयोजना के

वाͨणिÏयक पǐरचालन वष[ के दो वष[ पæचात समापन वष[ हो; तथाͪप, यǑद पǐरयोजना को

ͩकसी ͪवƣीय वष[ कȧ अंǓतम Ǔतमाहȣ मɅ वाͨणिÏयक पǐरचालन के ͧलए घोͪषत ͩकया गया

हो, तो ऐसी िèथǓत मɅ ‘कट-ऑफ Ǔतͬथ’ उस वष[ कȧ 31 माच[ मानी जाएगी जो वाͨणिÏयक

पǐरचालन वष[ के तीन वष[ पæचात समाÜत हो:

यह उपबंͬधत है ͩक यǑद दèतावेजी साêयɉ के आधार पर यह ͧसɮध हो जाए ͩक

उ×पादन कंपनी के Ǔनयंğण से परे कारणɉ के कारण कट-ऑफ Ǔतͬथ के भीतर पूँजीकरण

(Capitalization) नहȣं ͩकया जा सका, तो आयोग ɮवारा कट-ऑफ Ǔतͬथ का ͪवèतार ͩकया जा

सकता है;

20. ‘वाͨणिÏयक पǐरचालन कȧ Ǔतͬथ’ (COD) से अͧभĤाय है – तापीय उ×पादन èटेशन या जल

ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन अथवा पारेषण Ĥणालȣ के संबंध मɅ” का वहȣ अथ[ होगा, जो समय-

समय पर संशोͬधत ͬĒड कोड मɅ पǐरभाͪषत ͩकया गया है ।

21.

‘Ǒदन’से अͧभĤाय 00:00 घंटे से Ĥारंभ होने वालȣ 24 घंटे कȧ अवͬध से है;

22.

‘घोͪषत ¢मता’ (DC) से अͧभĤाय उस ¢मता से है जो ͩकसी उ×पादन èटेशन ɮवारा, ͩकसी

ͪवशेष समय-खंड या संपूण[ Ǒदन के ͧलए, ईÈस-बस (Ex-Bus) ͪवɮयुत आपूǓत[ कȧ Ǻिçट से

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

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मेगावाट (MW) मɅ घोͪषत कȧ जाती है, िजसमɅ इंधन या जल कȧ उपलÞधता को Úयान मɅ

रखा जाता है, तथा संबंͬधत ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑहत अÛय शतɟ के अधीन है;

23.

‘अपूँजीकरण’ से अͧभĤाय उन पǐरसंपͪƣयɉसे संबंͬधत िèथर पǐरसंपͪƣ मɅ कमी से है, जो सेवा

से बाहर कर दȣ गई हɉ, और इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त दर Ǔनधा[रण (Tariff) के उɮदेæय से

पǐरयोजना कȧ सकल िèथर पǐरसंपͪƣयɉ मɅ घटोतरȣ के Ǿप मɅ मानी जाती हɇ;

24.

‘सेवा-Ǔनवृͪƣ’ से अͧभĤाय ͩकसी उ×पादन èटेशन या उसकȧ ͩकसी इकाई को सेवा से बाहर

करने से है, जब यह कɅ ġȣय ͪवɮयुत Ĥाͬधकरण या ͩकसी अÛय अͬधकृत संèथा ɮवारा, èवतः

अथवा पǐरयोजना अͧभकता[ अथवा लाभाͬथ[यɉ या दोनɉ ɮवारा ͩकए गए आवेदन पर Ĥमाͨणत

ͩकया जाए ͩक तकनीकȧ अĤचलन , अलाभकारȣ संचालन या इन दोनɉ कारणɉ के संयुÈत

Ĥभाव के कारण पǐरयोजना का संचालन संभव नहȣं है।

25.

‘पǐरकिãपत ऊजा[’ से अͧभĤाय उस ऊजा[ माğा से है जो ͩकसी जलͪवɮयुत उ×पादन èटेशन

कȧ अͬधçठाͪपत ¢मता के 95 ĤǓतशत उपयोग के साथ, 90 ĤǓतशत ͪवæवसनीय वष[ मɅ

उ×पÛन कȧ जा सकती है;

26.

‘åयय ͩकया गया राͧश’ से अͧभĤाय उस Ǔनͬध (Equity अथवा Debt अथवा दोनɉ) से है जो

ͩकसी उपयोगी पǐरसंपͪƣ के सृजन या अͬधĒहण के ͧलए वाèतव मɅ Ǔनयोिजत कȧ गई हो

और नकद या नकदȣ समक¢ मɅ भुगतान कȧ गई हो, इसमɅ वे ĤǓत£ाएँ या उƣरदाǓय×व

शाͧमल नहȣं हɉगे िजनके ͧलए कोई भुगतान नहȣं ͩकया गया है;

27.

‘ͪवɮयमान उ×पादन èटेशन’ से अͧभĤाय उस उ×पादन èटेशन से है िजसे 1 अĤैल, 2026 से

पूव[ वाͨणिÏयक पǐरचालन के ͧलए घोͪषत ͩकया गया हो;

28.

‘ͪवèताǐरत आयु’ से अͧभĤाय ͩकसी उ×पादन èटेशन अथवा उसकȧ इकाई कȧ उपयोगी आयु

कȧ अवͬध से अͬधक आयु से है, िजसे आयोग ɮवारा मामलेदरमामले के अनुसार Ǔनधा[ǐरत

ͩकया जा सकता है;

29.

‘ͪवƣीय वष[’ से अͧभĤाय ऐसी अवͬध से है जो ͩकसी कैलɅडर वष[ कȧ 1 अĤैल से Ĥारंभ होती

है और त×पæचात आने वाले कैलɅडर वष[ कȧ 31 माच[ को समाÜत होती है।

30.

‘दैवी आपदा घटना’ से, ͩकसी भी प¢ के संदभ[ मɅ, ऐसी कोई घटना या पǐरिèथǓत अथवा

घटनाओं या पǐरिèथǓतयɉ का संयोजन अͧभĤेत है जो उस प¢ के युिÈतसंगत Ǔनयंğण के

बाहर हो, तथा जो उस प¢ के ͩकसी काय[ या चूक के कारण उ×पÛन न हुई हो, और िजसे

युिÈतसंगत सावधानी एवं पǐरĮम के Ĥयोग से भी रोका नहȣं जा सकता हो; और इस

सामाÛय पǐरभाषा को सीͧमत ͩकए ǒबना, इसमɅ Ǔनàनͧलͨखत घटनाएँ या पǐरिèथǓतयाँ

सिàमͧलत मानी जाएंगी –

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

(i) ĤाकृǓतक आपदाएँ, िजनमɅ ͪवɮयुत चमक, तूफान, ĤाकृǓतक त×वɉ कȧ ͩĐया, भूकंप, बाढ़,

मूसलाधार वषा[, सूखा, या कोई अÛय ĤाकृǓतक ͪवपͪƣ अथवा ऐसी कोई घटना जो ͩकसी भी

प¢ के Ǔनयंğण से परे हो, या राÏय सरकार, कɅ ġ सरकार या ͩकसी अÛय वैधाǓनक Ĥाͬधकरण

ɮवारा लगाए गए ͩकसी ĤǓतबंध के कारण उ×पÛन हुई हो;

(ii) हड़तालɅ और औɮयोͬगक अशांǓत, जो उ×पादन कंपनी के ͪवɮयुत आपूǓत[ ¢ेğ मɅ

राÏयåयापी अथवा åयापक Ĥभाव डालती हɉ, ͩकÛतु उ×पादन कंपनी के अपने संगठन के

अंतग[त होने वालȣ हड़तालɅ और औɮयोͬगक अशांǓत को इसमɅ शाͧमल नहȣं ͩकया जाएगा;

(iii) युɮध, आĐमण, सशèğ संघष[, ͪवदेशी शğु ɮवारा आĐमण, ͪवġोह, दंगे, ĐांǓत, आतंकवादȣ

या सैÛय कार[वाई;

(iv) अपǐरहाय[ दुघ[टनाएँ, िजनमɅ परंतु इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं — अिÊनकांड, ͪवèफोट,

रेͫडयोधमȸ Ĥदूषण और ͪवषैले रासायǓनक Ĥदूषण सिàमͧलत हɉगे।

31.

‘Ƀधन आपूǓत[ अनुबंध’ से अͧभĤाय उ×पादन कंपनी और Ƀधन आपूǓत[कता[ के बीच ǓनçपाǑदत

उस अनुबंध से है जो लाभाͬथ[यɉ को ͪवɮयुत उ×पादन और आपूǓत[ के उɮदेæय से ͩकया

गया हो;

32.

‘ĤािÜत अनुसार सकल ऊçमा मान’ (GCV as Received) से अͧभĤाय कोयले के उस सकल

ऊçमा मान (GCV) से है िजसे तापीय उ×पादन èटेशन के कोयला उतारने के èथान पर

माͪपत ͩकया जाता है, और िजसके ͧलए कोयले के लदे वैगनɉ, Ěकɉ, रोपवे, मेरȣ-गो-राउंड

(MGR), बेãट कÛवेयरɉ तथा जहाजɉ से नमूने एकğ, तैयार और परȣͯ¢त ͩकए जाते हɇ,

भारतीय मानक IS 436 (भाग–1/खंड–1)–1964 के अनुसार:

यह उपबंͬधत है ͩक कोयले का मापन तृतीय प¢ सैàपͧलंग एजɅसी के माÚयम से

ͩकया जाएगा, िजसे उ×पादन कंपǓनयɉ ɮवारा कɅ ġ/राÏय सरकार ɮवारा जारȣ Ǒदशा-Ǔनदȶशɉ, यǑद

कोई हɉ, के अनुसार ǓनयुÈत ͩकया जाएगा;

यह भी उपबंͬधत है ͩक कोयले के नमूने हाथ से या हाइĜोͧलक ऑगर अथवा अÛय

ͩकसी उपयुÈत ͪवͬध से संĒहȣत ͩकए जा सकते हɇ, बशतȶ ͩक कͧम[यɉ और उपकरणɉ कȧ

सुर¢ा का समुͬचत Úयान रखा जाए ।

यह भी उपबंͬधत है ͩक उ×पादन कंपǓनयाँ सकल ऊçमा मान (GCV) के मापन हेतु

नमूनɉ के संĒहण, तैयारȣ और परȣ¢ण के ͧलए ͩकसी भी उÛनत Ĥौɮयोͬगकȧको Ǔनçप¢ और

पारदशȸ तरȣके से अपनाने के ͧलए èवतंğ हɉगी;

33.

‘उ×पादन कंपनी’ से अͧभĤाय ͩकसी भी कंपनी, Ǔनकाय Ǔनगम, संघ या åयिÈतयɉ के समूह से

है, चाहे वह Ǔनगͧमत हो अथवा न हो, अथवा ͩकसी कृǒğम वैधाǓनक åयिÈत से है, जो ͩकसी

उ×पादन èटेशन का èवामी, पǐरचालक या अनुर¢क (Maintainer) हो;

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

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34.

‘उ×पादन èटेशन’ का अथ[ अͬधǓनयम कȧ धारा 2 कȧ उपधारा (30) मɅ Ǒदए गए अथ[ के

समान होगा, तथा इन ͪवǓनयमɉ के उɮदेæयɉ के ͧलए, इसमɅ उ×पादन èटेशन के चरण

(Stages), खंड अथवा इकाइयाँ भी सिàमͧलत मानी जाएंगी;

35.

‘ͬĒड संǑहता’ से अͧभĤाय झा.रा.ͪव.आ. (राÏय ͬĒड संǑहता) ͪवǓनयम, 2008 से है, िजनमɅ

समय-समय पर संशोधन या ĤǓतèथापन ͩकया जा सकता है;

36.

‘सकल ऊçमा मान’ (GCV), तापीय उ×पादन èटेशन के संदभ[ मɅ, वह ऊçमा (Heat) कȧ माğा है

जो एक ͩकलोĒाम ठोस Ƀधन, या एक लȣटर ġव Ƀधन, अथवा एक मानक घन मीटर गैसीय

Ƀधन के पूण[ दहनसे ͩकलो कैलोरȣ (kcal) मɅ उ×पÛन होती है, जैसा मामला हो;

37.

‘सकल èटेशन ऊçमा दर’ (SHR) से अͧभĤाय उस ऊçमा ऊजा[ इनपुट ( kcal) से है जो तापीय

उ×पादन èटेशन के जनरेटर टͧम[नलɉ पर एक यूǓनट (1 ͩकलोवाट–घंटा) ͪवɮयुत ऊजा[

उ×पÛन करने के ͧलए आवæयक होती है।

38.

‘अÛय åयवसाय से आय’ से अͧभĤाय उस आय से है जो उ×पादन कंपनी को ͪवǓनयͧमत

åयवसाय (Regulated Business) से संबंͬधत पǐरसंपͪƣयɉ और/या मानव संसाधन के उपयोग

के बदले, दर (Tariff) के अǓतǐरÈत ĤाÜत होती है; ͩकÛतु इसमɅ गैर-दर आय सिàमͧलत नहȣं

होगी;

39.

‘अãपकाͧलक ͪवɮयुत’ (Infirm Power) से अͧभĤाय उस ͪवɮयुत से है जो ͩकसी उ×पादन

èटेशन कȧ इकाई या Þलॉक के वाͨणिÏयक पǐरचालन से पूव[ ͬĒड मɅ Ĥͪवçट कȧ जाती है;

40.

‘अͬधçठाͪपत ¢मता’ (IC) से अͧभĤाय उ×पादन èटेशन कȧ सभी इकाइयɉ कȧ नेम Üलेट

¢मताओं के योग से है, अथवा उस उ×पादन èटेशन कȧ कुल ¢मता से है िजसे जनरेटर

टͧम[नलɉ पर गणना कȧ जाती है), िजसे आयोग ɮवारा समय-समय पर अनुमोǑदत ͩकया गया

हो;

41.

‘ͩकलो कैलोरȣ’ (kCal) से अͧभĤाय ऊçमा ऊजा[ कȧ उस इकाई से है जो खǓनज मɅ ǓनǑहत

ऊçमा ऊजा[ सामĒी का मापन करती है, और जो ͩकसी भी ¢ͨणक अवͬध मɅ उ×पÛन एक

ͩकलो कैलोरȣ या एक हज़ार कैलोरȣ ऊçमा के बराबर होती है;

42.

‘ͩकलोवाट-घंटा’ या ‘kWh’ का अथ[ एक ͪवɮयुत ऊजा[ कȧ इकाई से है, जो एक ͩकलोवाट या

एक हजार वॉट कȧ शिÈत के उ×पादन या उपभोग को एक घंटे कȧ अवͬध मɅ मापता है।

43.

‘लɇडेड Ƀधन लागत’ का अथ[ उस कोयले (सह-दहन के मामले मɅ बायोमास सǑहत), ͧलÊनाइट

या गैस कȧ कुल लागत से है जो उ×पÛनीकरण èटेशन के अनलोͫडंग ǒबंदु पर पहुंचाई जाती

है, और इसमɅ मूल मूãय अथवा इनपुट मूãय, जहाँ लागू हो वहाँ वाशरȣ शुãक, पǐरवहन लागत

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

(ͪवदेशी या घरेलू या दोनɉ), हɇडͧलंग लागत, तृतीय प¢ सɇपͧलंग शुãक और लागू वैधाǓनक

शुãक शाͧमल हɉगे।

44.

‘लाइसɅस’ का अथ[ अͬधǓनयम कȧ धारा 14 के अंतग[त Ĥदƣ लाइसɅस से है।

45.

‘मैिÈसमम कंटȣÛयूअस रेǑटंग’ या ‘MCR’ का, तापीय ͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन कȧ एक

इकाई के संदभ[ मɅ, अथ[ जǓनğ टͧम[नलɉ पर अͬधकतम सतत उ×पादन से है, जो Ǔनमा[ता

ɮवारा रेटेड पैरामीटरɉ पर गारंटȣ ͩकया गया हो; और सिàमͧलत चĐ तापीय उ×पÛनीकरण

èटेशन के एक Þलॉक के संदभ[ मɅ, इसका अथ[ जǓनğ टͧम[नलɉ पर अͬधकतम सतत उ×पादन

से है, जो Ǔनमा[ता ɮवारा जल/भाप इंजेÈशन (जहाँ लागू हो) के साथ गारंटȣ ͩकया गया हो,

और 50 हɪ[ज ͬĒड आवृͪƣ तथा ǓनǑद[çट èथलȣय पǐरिèथǓतयɉ के अनुसार संशोͬधत ͩकया

गया हो ।

46. ‘बहु-वषȸयटैǐरफ (एमवाईटȣ) ढाँचा’ से अͧभĤाय ऐसी ͪवǓनयामक Ĥणालȣ से है, िजसमɅ टैǐरफको

वाͪष[क Ǿप से Ǔनधा[ǐरत करने के बजाय एक Ǔनिæचत अवͬध, सामाÛयतः तीन से पाँच वषɟ

के ͧलए Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाता है ।

47.

‘नई पǐरयोजना’ का अथ[ उस उ×पÛनीकरण èटेशन या उसकȧ इकाई से है, जो 1 अĤैल, 2026

या उसके बाद अपने वाͨणिÏयक ͩĐयाÛवयन को ĤाÜत करती है।

48.

‘गैर-टैǐरफ आय’ का अथ[ ͪवǓनयͧमत åयवसाय से संबंͬधत वह शुɮध आय है जो टैǐरफ के

अǓतǐरÈत हो, िजसमɅ, ͩकÛतु इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं, कबाड़ कȧ ǒबĐȧ से ĤाÜत लाभ, भूͧम या

भवन के ͩकराये से आय, Ǔनवेश से आय, ͪवͪवध रसीदɅ आǑद शाͧमल हɇ।

49.

‘मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक’ या ‘NAPAF’ का, ͩकसी उ×पÛनीकरण èटेशन के

संदभ[ मɅ, अथ[ उन ͪवǓनयमɉ कȧ उपधारा 16.1 और उपधारा 16.3 मɅ तापीय उ×पÛनीकरण

èटेशन के ͧलए, तथा उपधारा 18.2 और उपधारा 18.7 मɅ जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन

के ͧलए ǓनǑद[çट उपलÞधता गुणांक से है।

50.

‘मानक वाͪष[क संयंğ लोड गुणांक’ या ‘NAPLF’ का, ͩकसी उ×पÛनीकरण èटेशन के संदभ[ मɅ,

अथ[ उन ͪवǓनयमɉ कȧ उपधारा 16.1 और उपधारा 16.3 मɅ तापीय उ×पÛनीकरण èटेशन के

ͧलए ǓनǑद[çट संयंğ लोड गुणांक से है।

51.

‘संचालन एवं अनुर¢ण åयय’ या ‘O&M åयय’ का अथ[ पǐरयोजना या उसके ͩकसी भाग के

संचालन एवं अनुर¢ण के ͧलए ͩकए गए åयय से है, िजसमɅ जनशिÈत, मरàमत और

अनुर¢ण, èपेयर पाɪ[स, उपभोÏय वèतुएँ, बीमा, ओवरहेड åयय और ͪवɮयुत उ×पादन मɅ

ĤयुÈत Ƀधन के अǓतǐरÈत अÛय Ƀधन पर ͩकया गया åयय शाͧमल है।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

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52.

‘मूल पǐरयोजना लागत’का अथ[ वह पूंजीगत åयय है जो उ×पÛनीकरण कंपनी ɮवारा

पǐरयोजना के मूल काय[¢ेğ के भीतर, आयोग ɮवारा èवीकृत कट-ऑफ Ǔतͬथ तक वहन

ͩकया गया हो।

53.

‘संयंğ उपलÞधता गुणांक’ या ‘PAF’ का, ͩकसी उ×पÛनीकरण èटेशन के संदभ[ मɅ ͩकसी अवͬध

के ͧलए, अथ[ उस अवͬध के सभी Ǒदनɉ के ͧलए दैǓनक घोͪषत ¢मताओं (DCs) के औसत से

है, िजसे èथाͪपत ¢मता (MW मɅ) के ĤǓतशत के Ǿप मɅ åयÈत ͩकया जाता है, और िजसमɅ

मानक सहायक ऊजा[ उपभोग घटाया गया हो।

54.

‘संयंğ लोड गुणांक’ या ‘PLF’ का, तापीय उ×पÛनीकरण èटेशन या इकाई के संदभ[ मɅ ͩकसी

ǓनǑद[çट अवͬध के ͧलए, अथ[ उस अवͬध मɅ अनुसूͬचत उ×पादन के अनुǾप कुल Ĥेͪषत ऊजा[

से है, िजसे उसी अवͬध मɅ èथाͪपत ¢मता के अनुǾप Ĥेͪषत ऊजा[ के ĤǓतशत के Ǿप मɅ

åयÈत ͩकया जाता है, तथा इसे Ǔनàनͧलͨखत सूğ के अनुसार गणना ͩकया जाएगा:

N

PLF (%) = 100 × Σ SGi / {N × IC × (1 − Auxn)} %

i=1

जहाँ,

IC = उ×पÛनीकरण èटेशन या इकाई कȧ èथाͪपत ¢मता (मेगावाट मɅ);

SGi = संबंͬधत अवͬध के iवɅ समयखंड के ͧलए अनुसूͬचत उ×पादन (मेगावाट मɅ);

N = उस अवͬध के समयखंडɉ कȧ संÉया;

Auxn = सकल ऊजा[ उ×पादन के ĤǓतशत के Ǿप मɅ मानक सहायक ऊजा[ उपभोग।

55.

‘पǐरयोजना’ का अथ[ है:

(i) तापीय उ×पÛनीकरण èटेशन के मामले मɅ, तापीय उ×पÛनीकरण èटेशन के सभी घटक,

िजसमɅ आवæयकतानुसार एकȧकृत कोयला खदान, बायोमास पेलेट हɇडͧलंग Ĥणालȣ, Ĥदूषण

Ǔनयंğण Ĥणालȣ, अपͧशçट जल उपचार संयंğ आǑद सिàमͧलत हɇ;

(ii) जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन के मामले मɅ, जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन के सभी

घटक, िजसमɅ बाँध, जल Ĥवेश पǐरवाहक Ĥणालȣ, ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन आǑद सिàमͧलत हɇ,

िजÛहɅ ͪवɮयुत उ×पादन हेतु आबंǑटत ͩकया गया हो।

56.

‘ͪववेकपूण[ परȣ¢ण’ का अथ[ उन åययɉ या लागतɉ कȧ ͪववेकपूण[ कȧ जांच से है, जो

उ×पÛनीकरण कंपनी ɮवारा इन ͪवǓनयमɉ के अनुसार वहन ͩकए गए या वहन ͩकए जाने का

Ĥèताव ͩकया गया हो।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

57.

‘पàÜड èटोरेज जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन’ का अथ[ ऐसा जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण

èटेशन है, जो शिÈत का उ×पादन उस ऊजा[ के माÚयम से करता है जो जल को Ǔनचले

जलाशय से ऊपरȣ जलाशय मɅ पàप करके संĒǑहत कȧ गई हो।

58.

‘Ǔतमाहȣ’ का अथ[ तीन महȣनɉ कȧ अवͬध से है, जो ͩकसी चालू पǐरयोजना के मामले मɅ

Ĥ×येक ͪवƣीय वष[ के अĤैल, जुलाई, अÈटूबर और जनवरȣ के पहले Ǒदन से Ĥारंभ होती है;

और नई पǐरयोजना के मामले मɅ, पहलȣ Ǔतमाहȣ के संदभ[ मɅ, वाͨणिÏयक संचालन कȧ Ǔतͬथ

से लेकर जून, ͧसतंबर, Ǒदसंबर या माच[ के अंǓतम Ǒदन तक कȧ अवͬध होगी, जैसा ͩक

उपयुÈत हो।

59.

‘रन-ऑफ-ǐरवर उ×पÛनीकरण èटेशन’ का अथ[ ऐसा जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन है,

िजसके ऊपरȣ Ǒहèसे मɅ कोई जल भंडारणनहȣं होता है।

60.

‘पॉÛडेज के साथ रन-ऑफ-ǐरवर उ×पÛनीकरण èटेशन’ का अथ[ ऐसा जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण

èटेशन है, िजसमɅ दैǓनक ͪवɮयुत मांग मɅ उतार-चढ़ाव को पूरा करने के ͧलए पया[Üत जल

भंडारण उपलÞध होता है।

61.

‘Ǔनधा[ǐरत वाͨणिÏयक संचालन Ǔतͬथ’ या ‘SCOD’ का अथ[ उस Ǔतͬथ (या Ǔतͬथयɉ) से है िजस

पर कोई उ×पÛनीकरण èटेशन या उसकȧ कोई इकाई या Þलॉक वाͨणिÏयक संचालन ĤाÜत

करता है, या जैसा ͩक Ǔनवेश èवीकृǓत मɅ ǓनǑद[çट हो, अथवा ͪवɮयुत Đय अनुबंधमɅ सहमǓत

कȧ गई हो, इनमɅ से जो भी पहले हो।

62.

‘Ǔनधा[ǐरत ऊजा[’ का अथ[ उस ऊजा[ कȧ माğा से है िजसे राÏय भार Ĥेषण कɅ ġ ɮवारा ͩकसी

उ×पÛनीकरण èटेशन से एक Ǒदन मɅ ͬĒड मɅ Ĥͪवçट ͩकए जाने हेतु Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया

हो।

63.

‘Ǔनधा[ǐरत उ×पादन’ या ‘SG’ का, ͩकसी समय, अवͬध या समयखंड के संदभ[ मɅ, अथ[ मेगावाट

(MW) या मेगावाट-घंटा (MWh) मɅ बस के बाहर (ex-bus) राÏय भार Ĥेषण कɅ ġ ɮवारा

ǓनǑद[çट उ×पादन अनुसूची से है।

64.

‘लघु गैस टरबाइन उ×पÛनीकरण èटेशन’ का अथ[ उन ओपन साइͩकल गैस टरबाइन या

संयोिजत चĐउ×पÛनीकरण èटेशनɉ से है, िजनमɅ ĤयुÈत गैस टरबाइन कȧ ¢मता 50

मेगावाट या उससे कम होती है।

65.

‘राÏय’ का अथ[ झारखÖड राÏय से है।

66.

‘राÏय भार Ĥेषण कɅ ġ’ या ‘SLDC’ का अथ[ उस कɅ ġ से है िजसे राÏय सरकार ɮवारा

अͬधǓनयम कȧ धारा 31 के अंतग[त शिÈतयɉ का उपभोग करने एवं कत[åयɉ का Ǔनव[हन

करने हेतु èथाͪपत ͩकया गया हो।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

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67.

‘वैधाǓनक शुãक’ का अथ[ उन करɉ, उपकरɉ, शुãकɉ, रॉयãटȣ तथा अÛय शुãकɉ से है जो संसद

या राÏय ͪवधानमंडलɉ ɮवारा या भारत सरकार कȧ ͩकसी वैधाǓनक संèथा ɮवारा संबंͬधत

अͬधǓनयमɉ के अंतग[त लगाए गए हɉ।

68.

‘भंडारण Ĥकार उ×पÛनीकरण èटेशन’ का अथ[ ऐसा जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन है जो

बड़ी भंडारण ¢मता से संपÛन हो ताͩक ͪवɮयुत उ×पादन को मांग के अनुसार पǐरवǓत[त

ͩकया जा सके।

69.

‘टैǐरफ’ का अथ[ ͪवɮयुत के उ×पादन और थोक आपूǓत[ हेतु शुãक कȧ अनुसूची से है, साथ हȣ

इसके संबंध मɅ लागू शतɟ एवं Ǔनयमɉ से भी है।

70.

‘टैǐरफ अवͬध’ का अथ[ उस अवͬध से है जो 1 अĤैल, 2026 से Ĥारंभ होकर 31 माच[, 2031

तक होगी, िजसके ͧलए आयोग ɮवारा इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त टैǐरफ Ǔनधा[ǐरत ͩकया

जाता है।

71.

‘तापीय उ×पÛनीकरण èटेशन’ का अथ[ ऐसा उ×पÛनीकरण èटेशन या उसकȧ कोई इकाई है

जो जीवाæम Ƀधन (जैसे कोयला, ͧलÊनाइट, गैस, ġव Ƀधन या इनका संयोजन) को अपनी

Ĥाथͧमक ऊजा[ İोत के Ǿप मɅ उपयोग कर ͪवɮयुत उ×पÛन करती है, अथवा िजसमɅ कोयले

के साथ बायोमास का सह-दहन ͩकया जाता हो।

72.

‘परȣ¢ण चाल एवं परȣ¢ण संचालन’ – ͩकसी उ×पÛनीकरण èटेशन या उसकȧ इकाई के संदभ[

मɅ ‘परȣ¢ण चाल’ का अथ[ उस उ×पÛनीकरण èटेशन या उसकȧ इकाई का अͬधकतम सतत

रेǑटंगया èथाͪपत ¢मता पर सफलतापूव[क Ǔनरंतर संचालन से है, जो तापीय उ×पÛनीकरण

èटेशन कȧ इकाई या उसकȧ इकाई के मामले मɅ 72 घंटे कȧ सतत अवͬध और जलͪवɮयुत

उ×पÛनीकरण èटेशन कȧ इकाई या उसकȧ इकाई के मामले मɅ 12 घंटे कȧ सतत अवͬध

तक हो।

परंतु यह Ĥावधान होगा ͩक जहाँ उपभोÈताओं (लाभाͬथ[यɉ) ने उ×पÛनीकरण èटेशन

से ͪवɮयुत Đय हेतु समझौता ͩकया हो, वहाँ उ×पÛनीकरण कंपनी ɮवारा लाभाͬथ[यɉ तथा

संबंͬधत RLDC या SLDC (जैसा ͩक उपयुÈत हो) को सात Ǒदन कȧ सूचना देने के पæचात हȣ

परȣ¢ण चाल Ĥारंभ कȧ जाएगी।

यह भी Ĥावधान होगा ͩक अͬधकतम 4 घंटे कȧ संचयी अवͬध तक के अãपकाͧलक

अवरोध कȧ अनुमǓत दȣ जा सकती है, बशतȶ परȣ¢ण कȧ अवͬध मɅ उसी अनुपात मɅ वृɮͬध

कȧ जाए। परंतु यǑद संचयी अवरोध 4 घंटे से अͬधक हो, तो परȣ¢ण संचालन या परȣ¢ण

चाल को पुनः दोहराना आवæयक होगा।

यह भी Ĥावधान होगा ͩक आंͧशक लोͫडंग कȧ अनुमǓत दȣ जा सकती है, इस शत[ के

साथ ͩक परȣ¢ण चाल कȧ अवͬध के दौरान औसत लोड, अवरोध तथा आंͧशक लोͫडंग कȧ

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

अवͬध को छोड़कर और उसके अनुǾप ͪवèताǐरत अवͬध सǑहत, अͬधकतम सतत रेǑटंग या

èथाͪपत ¢मता या नेम Üलेट रेǑटंग से कम नहȣं होना चाǑहए।

यह भी Ĥावधान होगा ͩक तापीय एवं जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशनɉ कȧ इकाइयाँ

अपनी अͬधकतम सतत रेǑटंगया èथाͪपत ¢मता या नेम Üलेट रेǑटंग (जैसा ͩक उपयुÈत हो)

के 105 ĤǓतशत या 110 ĤǓतशत तक लोड बढ़ाने कȧ ¢मता का Ĥदश[न भी करɅगी।

73.

‘इकाई’ का अथ[ थम[ल जनरेǑटंग èटेशन (कंबाइंड साइकल थम[ल जनरेǑटंग èटेशन को

छोड़कर) के संदभ[ मɅ भाप जǓनğ, टरबाइन-जǓनğ और सहायक उपकरणɉ से है; संयोिजत चĐ

तापीय उ×पÛनीकरण èटेशन के संदभ[ मɅ टरबाइन-जǓनğ और सहायक उपकरणɉ से है; तथा

जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन के संदभ[ मɅ टरबाइन-जǓनğ और उसके सहायक उपकरणɉ

से है।

74.

‘अनलोͫडंग ǒबंदु’ का अथ[ कोयला या ͧलÊनाइट आधाǐरत तापीय उ×पÛनीकरण èटेशन के

पǐरसर के भीतर वह ǒबंदु है, जहाँ रेल रैक, Ěक या अÛय ͩकसी पǐरवहन साधन से कोयला

या ͧलÊनाइट को उतारा जाता है।

75.

‘उपयोगी आयु’ का अथ[ उ×पÛनीकरण èटेशन कȧ ͩकसी इकाई कȧ वाͨणिÏयक संचालन कȧ

Ǔतͬथ से वह अवͬध है, जो Ǔनàनानुसार होगी:

(i) कोयला/ͧलÊनाइट आधाǐरत तापीय उ×पÛनीकरण èटेशन:

25 वष[;

(ii) गैस/ġव Ƀधन आधाǐरत तापीय उ×पÛनीकरण èटेशन:

25 वष[; और

(iii) जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन, िजसमɅ पàÜड èटोरेज जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन

शाͧमल हɇ:

40 वष[।

यह Ĥावधान होगा ͩक पǐरयोजनाओं कȧ उपयोगी आयु पूरȣ होने के पæचात उनकȧ

आयुवृɮͬध पर Ǔनण[य आयोग ɮवारा ͪववेकपूण[ परȣ¢णके उपरांत ͧलया जाएगा, जो

उ×पÛनीकरण कंपनी ɮवारा आयोग के सम¢ Ĥèतुत तØयɉ, ͪववरणɉ और औͬच×यɉ के

आधार पर या आयोग ɮवारा èवĤेरणा से मामले-दर-मामले के आधार पर ͩकया जा सकेगा।

76.

‘वष[’का अथ[ ͪवƣीय वष[ से है।

77.

‘शूÛय Ǔतͬथ’का अथ[ Ǔनवेश èवीकृǓत मɅ पǐरयोजना के काया[Ûवयन के Ĥारंभ हेतु दशा[ई गई

Ǔतͬथ से है, और जहाँ ऐसी कोई Ǔतͬथ ǓनǑद[çट नहȣं कȧ गई हो, वहाँ Ǔनवेश èवीकृǓत कȧ

Ǔतͬथ को हȣ ‘शूÛय Ǔतͬथ’ माना जाएगा।

3.1

इन ͪवǓनयमɉ मɅ ĤयुÈत शÞदɉ और अͧभåयिÈतयɉ, िजनकȧ यहाँ पǐरभाषा नहȣं दȣ गई है परंतु

िजनकȧ पǐरभाषा अͬधǓनयम मɅ दȣ गई है, उनके वहȣ अथ[ हɉगे जो अͬधǓनयम मɅ उÛहɅ ǓनǑद[çट ͩकए

गए हɇ।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

15

3.2

ͩकसी अͬधǓनयम, Ǔनयम या ͪवǓनयम का संदभ[ उसमɅ ͩकए गए संशोधन, एकȧकरण या पुनः Ĥवत[न

को भी सिàमͧलत करेगा।

3.3

इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त सभी काय[वाǑहयाँ ‘झारखÖड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (åयवसाय का

संचालन) ͪवǓनयम, 2024’ तथा समय-समय पर उसके संशोͬधत या पुनः ĤवǓत[त संèकरणɉ के अधीन

संचाͧलत हɉगी।

A4.पǐरचालन मानदंड उÍचतम सीमा के Ǿप मɅ

4.1

संदेह Ǔनवारण हेतु यह èपçट ͩकया जाता है ͩक इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त ǓनǑद[çट पǐरचालन

मानदंड उÍचतम सीमाके Ǿप मɅ माने जाएंगे, और इससे उ×पÛनीकरण कंपनी व लाभाͬथ[यɉ को

बेहतर पǐरचालन मानदंडɉ पर आपसी सहमǓत करने से नहȣं रोका जाएगा; और ऐसे मामलɉ मɅ बेहतर

पǐरचालन मानदंडɉ को टैǐरफ Ǔनधा[रण के ͧलए लागू ͩकया जाएगा।

परंतु यह Ĥावधान होगा ͩक यǑद उ×पÛनीकरण कंपनी और लाभाथȸ के बीच ͪवɮयुत Đय

अनुबंधमɅ बेहतर पǐरचालन मानदंड ǓनǑद[çट हɉ, तो टैǐरफ Ǔनधा[रण के ͧलए उÛहȣं मानदंडɉ को ͪवचार

मɅ ͧलया जाएगा।

अÚयाय–II

टैǐरफ Ǿपरेखा एवं माग[दश[क ͧसɮधांत

A5. बहुवषȸय टैǐरफ (MYT) Ǿपरेखा

5.1

बहुवषȸय टैǐरफ (MYT) Ǿपरेखा 1 अĤैल, 2026 से Ĥारंभ होगी और जब तक आयोग ɮवारा इसे

पुनरȣͯ¢त या ͪवèतार नहȣं Ǒदया जाता, तब तक यह 31 माच[, 2031 तक लागू रहेगी। Ǔनयंğण

अवͬधके ͧलए एआरआर (ARR) कȧ फाइͧलंग इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑहत MYT Ǿपरेखा के अनुǾप कȧ

जाएगी।

5.2

उ×पÛनीकरण कंपनी आयोग के सम¢ Ǔनधा[ǐरत समय-सीमा के अनुसार, जो इन ͪवǓनयमɉ कȧ धारा

39 मɅ ǓनǑद[çट है, समथ[क दèतावेजɉ सǑहत MYT आवेदन Ĥèतुत करेगी।

5.3

MYT आवेदन मɅ एआरआर (ARR) से संबंͬधत ͪववरण सǑहत ͪववरͨणकाएँ सिàमͧलत हɉगी, िजनमɅ

ͪवƣ वष[ 2020-21 से ͪवƣ वष[ 2024-25 तक कȧ पूव[ Ǔनयंğण अवͬध के वषɟ के लेखापरȣͯ¢त

(Audited) खातɉ के आधार पर आँकड़े, आधार वष[ 2025-26 के संशोͬधत अनुमान, तथा Ǔनयंğण अवͬध

के Ĥ×येक वष[ के ͧलए Ĥ¢ेपण शाͧमल हɉगे।

5.4

MYT Ǿपरेखा के माग[दश[क ͧसɮधांत इन ͪवǓनयमɉ कȧ धारा 6 मɅ वͨण[त ͩकए गए हɇ।

16

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

5.5

Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए एआरआर (ARR) Ǔनधा[रण के ͧसɮधांत इन ͪवǓनयमɉ के अÚयाय–III मɅ तथा

Ǔनयंğण अवͬध के दौरान वाͪष[क फाइͧलंग कȧ ĤͩĐया अÚयाय–VI मɅ वͨण[त कȧ गई है।

A6. बहुवषȸय टैǐरफ (MYT) Ǿपरेखा के माग[दश[क ͧसɮधांत

6.1

आयोग एआरआर (ARR) कȧ èवीकृǓत और टैǐरफ Ǔनधा[रण के ͧलए बहुवषȸय टैǐरफ Ǿपरेखा को

अपनाएगा। एआरआर (ARR) का Ǔनधा[रण Ǔनयंğण अवͬधके Ĥ×येक वष[ के ͧलए ͩकया जाएगा।

6.2

बहुवषȸय टैǐरफ Ǿपरेखा Ǔनàनͧलͨखत आधारɉ पर आधाǐरत होगी:

1. उ×पÛनीकरण èटेशन कȧ संपूण[ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए åयवसाय योजना, िजसे आयोग के

अनुमोदन हेतु Ǔनयंğण अवͬध Ĥारंभ होने से पूव[ या आयोग ɮवारा ǓनǑद[çट अवͬध के भीतर,

MYT याͬचकाके साथ Ĥèतुत ͩकया जाएगा;

2. उ×पÛनीकरण कंपनी ɮवारा Ǔनयंğण अवͬध के Ĥ×येक वष[ के ͧलए ͪवɮयुत ǒबĐȧ के अपेͯ¢त

टैǐरफ का पूवा[नुमान, जो इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त ǓनǑद[çट ͪवƣीय और पǐरचालन मानकɉ तथा

åयवसाय योजना के आधार पर उͬचत अनुमानɉ के अनुसार तैयार ͩकया जाएगा।

3. ͪवशेष मानकɉ कȧ ĤगǓत हेतु आयोग ɮवारा Ĥो×साहन एवं हतो×साहनके माÚयम से सुधार के

ͧलए माग[ Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा।

4. Ĥदश[न कȧ वाͪष[क समी¢ा अनुमोǑदत पूवा[नुमान के संदभ[ मɅ कȧ जाएगी और Ĥदश[न मɅ होने

वाले अंतर को Ǔनयंǒğत कारक तथा अ-Ǔनयंǒğत कारक के Ǿप मɅ वगȸकृत ͩकया जाएगा; तथा

5.

Ǔनयंǒğत एवं अ-Ǔनयंǒğत कारकɉ के आधार पर अनुमोǑदत लाभ या हाǓन के साझाकरण कȧ

åयवèथा कȧ जाएगी।

I आधार रेखा का Ǔनधा[रण

6.3

Ǔनयंğण अवͬध के आधार वष[के मान ͪवƣ वष[ 2020-21 से ͪवƣ वष[ 2024-25 तक के उपलÞध

लेखापरȣͯ¢त खातɉ के आधार पर Ǔनधा[ǐरत ͩकए जाएंगे। यǑद ͩकसी वष[ के लेखापरȣͯ¢त खाते

उपलÞध न हɉ, तो आयोग यथोͬचत सावधानी परȣ¢णकरने के बाद और अÛय Ĥासंͬगक कारकɉ को

Úयान मɅ रखते हुए, उस वष[ के ͧलए सवȾƣम अनुमान èवीकार कर सकता है।

6.4

आयोग सामाÛयतः Ǔनयंğण अवͬध के दौरान Ĥदश[न लêयɉ मɅ संशोधन नहȣं करेगा, जब तक ͩक

आयोग यह न माने ͩक अनुमोǑदत आंकड़ɉ कȧ अपे¢ा वाèतͪवक आंकड़ɉ मɅ कोई मह×वपूण[ अंतर

उ×पÛन हुआ है।

II åयवसाय योजना

6.5

Ĥ×येक उ×पÛनीकरण कंपनी को आयोग कȧ èवीकृǓत हेतु एक åयवसाय योजना Ĥèतुत करनी होगी,

िजसे ͩकसी अͬधकृत हèता¢रकता[ ɮवारा अनुमोǑदत ͩकया गया हो और जो इन ͪवǓनयमɉ कȧ

धारा 39 मɅ ǓनǑद[çट समयसीमा के अनुसार दायर कȧ जाएगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

17

6.6

åयवसाय योजना संपूण[ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए होगी और इसमɅ Ǔनàनͧलͨखत ͪववरण, अÛय बातɉ के

साथ, सिàमͧलत हɉगे:

(क)

पूंजी Ǔनवेश योजना: उ×पÛनीकरण कंपनी संपूण[ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए पूंजी Ǔनवेश योजना

Ĥèतुत करेगी, िजसमɅ Ĥèताͪवत Ǔनवेशɉ का ͪवèतृत ͪववरण, पूंजीकरण अनुसूची तथा ͪवƣ

पोषण योजना दȣ जाएगी। इस योजना मɅ, जहाँ लागू हो, ¢मता ͪवèतार योजना और

Ĥèताͪवत द¢ता सुधारतथा उसके लागत-लाभ ͪवæलेषण को भी सिàमͧलत ͩकया जाएगा।

इसके अǓतǐरÈत, उ×पÛनीकरण कंपनी संयंğवार पूंजी संरचना, ͪवƣपोषण कȧ लागत (Debt पर

Þयाज) तथा ǐरटन[ ऑन इिÈवटȣका ͪववरण भी Ĥèतुत करेगी, िजसमɅ वत[मान बाजार

पǐरिèथǓतयाँ, वत[मान ऋण समझौतɉ कȧ शतɏ, उ×पादन åयवसाय मɅ जोͨखम, तथा साख

योÊयताको Úयान मɅ रखा जाएगा।

(ख)

पǐरचालन योजना: Ĥदश[न मानकɉ जैसे वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक (PAF), संयंğ लोड

गुणांक (PLF), सकल èटेशन ऊçमा दर (SHR), ɮͪवतीयक Ƀधन तेल खपत, सहायक ͪवɮयुत

उपभोग (Aux) आǑद के ͧलए Ĥèताͪवत लêयɉ का ͪववरण Ĥèतुत ͩकया जाएगा, साथ हȣ

इसमɅ इकाईवार आउटेज योजना भी सिàमͧलत होगी।

(ग)

मानव संसाधन योजना: मानव संसाधन योजना मɅ Ǔनयंğण अवͬध के दौरान कुशल एवं

Ĥभावी Ǿप से ͪवɮयुत संयंğ के संचालन हेतु वष[वार अनुमाǓनत जनशिÈत वृɮͬध तथा

सेवाǓनवृͪƣयɉका ͪववरण सिàमͧलत होगा।

(घ)

गैर-टैǐरफ आय हेतु Ĥèताव: मदवार ͪववरण एवं ͪववरणɉ सǑहत Ĥèताव Ĥèतुत ͩकए जाएंगे।

(ङ)

अÛय åयवसाय से ĤाÜत आय से संबंͬधत Ĥèताव भी Ĥèतुत ͩकए जाएंगे।

(च)

åयवसाय योजना मɅ पूव[ Ǔनयंğण अवͬधके ͧलए आवæयक जानकारȣ भी सिàमͧलत होगी:

परंतु यह Ĥावधान होगा ͩक पूव[ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए आवæयक जानकारȣ मɅ

योजना-वार पूंजी Ǔनवेश, ¢मता ͪवèतार योजना, यǑद कोई हो, Ĥèताͪवत द¢ता सुधार तथा

उसका लागत-लाभ ͪवæलेषण, गुणवƣा सुधार उपाय, कम[चारȣ åयय, मरàमत एवं अनुर¢ण

åययतथा ए एंड जी åययसǑहत उनका ͪवèतृत वगȸकरण सिàमͧलत होगा। इसमɅ Ǔनयंğण

अवͬध के दौरान ͪवͧभÛन Ĥदश[न मानकɉ तथा अÛय घटकɉ के Ĥ¢ेपणतैयार करने मɅ

उपयोग कȧ गई अÛय संबंͬधत जानकारȣ भी सिàमͧलत कȧ जाएगी। नए उ×पÛनीकरण संयंğ

के मामले मɅ, यह जानकारȣ Ǔनयंğण अवͬध Ĥारंभ होने तक के संचालन कȧ अवͬध के ͧलए

Ĥèतुत कȧ जाएगी।

18

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

पूंजी Ǔनवेश योजना

6.7

उ×पÛनीकरण कंपनी आयोग कȧ èवीकृǓत हेतु संपूण[ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए åयवसाय योजना के

साथ एक पूंजी Ǔनवेश योजना Ĥèतुत करेगी। पूंजी Ǔनवेश योजना योजना-वार तैयार कȧ जाएगी और

Ĥ×येक योजना मɅ Ǔनàनͧलͨखत ͪववरण सिàमͧलत हɉगे:

1.

Ǔनवेश का उɮदेæय;

2.

स¢म Ĥाͬधकारȣ कȧ èवीकृǓत;

3.

ͪवèतृत पǐरयोजना ĤǓतवेदन;

4.

पूंजी संरचना;

5.

पूंजीकरण अनुसूची;

6.

ͩĐयाÛवयन अनुसूची िजसमɅ समय सीमासǑहत ͪववरण हो;

7.

लागत-लाभ ͪवæलेषण एवं दर कȧ युिÈत युÈतता;

8.

Ǔनयंğण अवͬध के दौरान अपेͯ¢त पǐरचालन द¢ता मɅ सुधार;

9.

ऐसी Ĥचͧलत योजनाएँ जो समी¢ा के अंतग[त अगले ͪवƣीय वष[ मɅ जारȣ रहɅगी, उनके

औͬच×यसǑहत;

10.

वे नई योजनाएँ जो Ǔनयंğण अवͬध के दौरान Ĥारंभ हɉगी और जो Ǔनयंğण अवͬध के भीतर

या उसके बाद पूण[ हो सकती हɇ।

6.8

वाͪष[क Ĥदश[न समी¢ा के दौरान, आयोग उ×पÛनीकरण कंपनी ɮवारा वाèतͪवक पूंजीगत åययकȧ

वष[वार ĤगǓत कȧ Ǔनगरानी करेगा, िजसकȧ तुलना अनुमोǑदत पूंजीगत åयय से कȧ जाएगी।

उ×पÛनीकरण कंपनी वाͪष[क Ĥदश[न समी¢ा के ͧलए दायर कȧ जाने वालȣ ǐरपोट[ के साथ वाèतͪवक

पूंजीगत åयय का ͪववरण Ĥèतुत करेगी।

6.9

आयोग Ĥ×येक वष[ के अंत मɅ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए वाèतͪवक पूंजीकरण कȧ समी¢ा करेगा,

िजसकȧ तुलना अनुमोǑदत पूंजीकरण अनुसूची से कȧ जाएगी, और िजस वष[ के ͧलए ǫ-अप

(True-up) कȧ याͬचका दायर कȧ गई हो, उसके ͧलए वाèतͪवक पूंजीकरण के आधार पर एआरआर

(ARR) का ǫ-अप करेगा। साथ हȣ, िजस वष[ के ͧलए एपीआर (APR) और टैǐरफ का Ǔनधा[रण ͩकया

जाना हो, उसके एआरआर घटकɉ मɅ आवæयक संशोधन करेगा।

6.10

यǑद ͩकसी आकिèमक काय[के ͧलए पूंजीगत åयय कȧ आवæयकता हो, जो पूंजी Ǔनवेश योजनामɅ

अनुमोǑदत नहȣं है, तो उ×पÛनीकरण कंपनी आयोग के अनुमोदन हेतु सभी Ĥासंͬगक जानकारȣ तथा

Ĥèताͪवत काय[ कȧ आकिèमक ĤकृǓतको उͬचत ठहराने वाले कारणɉ सǑहत आवेदन Ĥèतुत करेगी:

परंतु यह Ĥावधान होगा ͩक यǑद आकिèमक काय[ या अĤ×याͧशत पǐरिèथǓतके कारण जीवन

या संपͪƣ को खतरा उ×पÛन हो और आयोग को पूव[ सूचना देना ͩकसी अपǐरवत[नीय ¢Ǔत या हाǓन

का कारण बन सकता हो, तो ऐसी िèथǓत मɅ उ×पÛनीकरण कंपनी आवæयक पूंजीगत åयय कर

सकती है और सभी संबɮध ͪववरणɉ सǑहत अगलȣ टैǐरफ याͬचकाके साथ आयोग से कायȾƣर-

èवीकृǓतĤाÜत करने हेतु ͪववरण Ĥèतुत करेगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

19

Ĥदश[न मानक

6.11

आयोग ने Ǔनàनͧलͨखत Ĥदश[न मानकɉ को, जो Ǔनयंǒğत ĤकृǓतके माने जाएंगे, Ǔनधा[ǐरत ͩकया है:

(क) मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक (NAPAF);

(ख) èटेशन ऊçमा दर (SHR);

(ग) सहायक ऊजा[ उपभोग (Aux)

(घ) ɮͪवतीयक Ƀधन तेल खपत ;

(ङ) Ěांिजट हाǓन);

(च) संचालन एवं अनुर¢ण (O&M) åयय

6.12

इन ͪवǓनयमɉ कȧ धारा 6.11 मɅ ǓनǑद[çट Ǔनयंǒğत मानकɉके ͧलए Ǔनधा[ǐरत Ĥदश[न लêयɉ से

ͪवचलनĤो×साहन एवं दंडा×मक ढाँचेके अधीन होगा, जैसा ͩक इन ͪवǓनयमɉ कȧ धारा 6.13 से धारा

6.15 मɅ ͪवèतृत Ǿप मɅ उãलेͨखत है।

Ĥो×साहन एवं दंडा×मक ढाँचा

6.13

यǑद ͩकसी उ×पÛनीकरण कंपनी का Ĥदश[न इन ͪवǓनयमɉ कȧ धारा 6.11 मɅ ǓनǑद[çट Ĥदश[न मानकɉ

कȧ तुलना मɅ कमतर रहता है, तो ऐसे Ĥदश[न से उ×पÛन कोई भी ͪवƣीय हाǓन Ǔनयंğण अवͬध के

दौरान समी¢ा के ͧलए पाğ नहȣं होगी और इसे टैǐरफ के माÚयम से वसूल नहȣं ͩकया जा सकेगा।

परंतु, यǑद Ǔनयंğणीय Ĥदश[न मानकɉ के संदभ[ मɅ ͪवƣीय लाभ ĤाÜत होता है, तो ऐसे लाभ का

साझाइन ͪवǓनयमɉ कȧ धारा 6.14 मɅ ǓनǑद[çट Ĥावधानɉ के अनुसार ͩकया जाएगा।

6.14

मानकɉ मɅ पǐरवत[न से उ×पÛन लाभ का साझा:

उ×पÛनीकरण कंपनी Ǔनàनͧलͨखत Ǔनयंğणीय मानकɉमɅ हुए वाèतͪवक Ĥदश[न के आधार पर ĤाÜत

लाभ कȧ गणना करेगी:

1. èटेशन ऊçमा दर (SHR);

2. ɮͪवतीयक Ƀधन तेल खपत;

3. सहायक ऊजा[ उपभोग; और

4. संचालन एवं अनुर¢ण åयय ( O&M)

उपरोÈत Ǔनयंğणीय मानकɉसे उ×पÛन ͪवƣीय लाभ उ×पÛनीकरण कंपनी एवं लाभाͬथ[यɉके बीच

वाͪष[क आधार पर साझाͩकया जाएगा।

मानक (1) से (3) तक के Ĥदश[न मानकɉ से उ×पÛन ͪवƣीय लाभ तापीय उ×पÛनीकरण èटेशन के

ͧलए Ǔनàनͧलͨखत सूğ के अनुसार गणना ͩकया जाएगा, और इन लाभɉ का ͪवतरण उ×पÛनीकरण

èटेशन एवं लाभाͬथ[यɉ के बीच 50:50 के अनुपात मɅ ͩकया जाएगा।

20

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

परंतु यह Ĥावधान होगा ͩक िजन उ×पÛनीकरण èटेशनɉ ने शािÈत योजना(Shakti scheme)के

अंतग[त कोयला संͬधपर हèता¢र ͩकए हɇ, उनके ͧलए मानक Ǔनयंğणीय पǐरचालन मानकɉमɅ

पǐरवत[न के कारण उ×पÛन लाभ का साझा 75:25 के अनुपात मɅ ͩकया जाएगा, िजसमɅ 75 ĤǓतशत

Ǒहèसा उ×पÛनीकरण èटेशन को तथा 25 ĤǓतशत Ǒहèसा लाभाͬथ[यɉ को ͧमलेगा।

ͪवƣीय लाभ कȧ गणना हेतु सूğ:

Net Gain = (ECRN - ECRA) x Scheduled Generation

जहाँ,

ECRN: मानकȧकृत ऊजा[ शुãक दर, िजसे èटेशन उçम दर, सहायक ऊजा[ खपत तथा ɮͪवतीयक Ƀधन

तेल खपत के ͧलए ǓनǑद[çट मानकɉ के आधार पर गणना ͩकया जाता है।

ECRA:वाèतͪवक ऊजा[ शुãक दर, िजसे माह के ͧलए वाèतͪवक èटेशन उçम दर, सहायक ऊजा[ खपत

तथा ɮͪवतीयक Ƀधन तेल खपत के आधार पर गणना ͩकया जाता है:

परंतु यह उपबंͬधत है ͩक जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशनɉ के मामले मɅ, यǑद वाèतͪवक

सहायक ऊजा[ खपत, मानकȧकृत सहायक ऊजा[ खपत से कम होती है, तो उसकȧ पǐरणामी शुɮध लाभ

कȧ गणना Ǔनàनͧलͨखत सूğ के अनुसार कȧ जाएगी, बशतȶ ͪवĐेय अनुसूͬचत उ×पÛनीकरण, ͪवĐेय

अͧभकिãपत ऊजा[ से अͬधक हो, और इस शुɮध लाभ को उ×पÛनीकरण èटेशन तथा लाभाͬथ[यɉ के

बीच 50:50 के अनुपात मɅ बांटा जाएगा:

(i)

जब मानकȧकृत सहायक ऊजा[ खपत के आधार पर ͪवĐेय अनुसूͬचत उ×पÛनीकरण, ͪवĐेय

अͧभकिãपत ऊजा[ से अͬधक तथा वाèतͪवक सहायक ऊजा[ खपत के आधार पर ͪवĐेय

अͧभकिãपत ऊजा[ से कम या उसके बराबर हो:

शुɮध लाभ (ͧमͧलयन ǽपये मɅ) = [(ͪवĐेय अनुसूͬचत उ×पÛनीकरण (माğा, MU मɅ)) -

(मानकȧकृत सहायक ऊजा[ खपत के आधार पर ͪवĐेय अͧभकिãपत ऊजा[ (MU मɅ))] × [0.80

या ECR, जो भी कम हो]

(ii)

जब वाèतͪवक सहायक ऊजा[ खपत के आधार पर ͪवĐेय अनुसूͬचत उ×पÛनीकरण, ͪवĐेय

अͧभकिãपत ऊजा[ से अͬधक हो:

शुɮध लाभ (ͧमͧलयन ǽपये मɅ) = {ͪवĐेय अनुसूͬचत उ×पÛनीकरण (MU मɅ) - [(ͪवĐेय

अनुसूͬचत उ×पÛनीकरण (MU मɅ) × (100% - मानकȧकृत सहायक ऊजा[ खपत (%) मɅ) /

(100% - वाèतͪवक सहायक ऊजा[ खपत (%) मɅ))]} × [0.80 या ECR, जो भी कम हो]

6.15

तापीय और जलͪवɮयुत èटेशनɉ के संचालन एवं अनुर¢ण åयय से संबंͬधत ͪवƣीय लाभɉ को ǫइंग-

अप के समय उ×पÛनीकरण èटेशनɉ तथा लाभाͬथ[यɉ के बीच 50:50 के अनुपात मɅ साझा ͩकया

जाएगा। साथ हȣ, यǑद ͩकसी उ×पÛनीकरण èटेशन मɅ एक से अͬधक इकाइयाँ हɇ और उन इकाइयɉ

के लाभाथȸ समान हɇ, तो लाभ कȧ गणना समेͩकत आधार पर कȧ जाएगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

21

6.16

आयोग, अपǐरहाय[ पǐरिèथǓतयɉ या कानून मɅ पǐरवत[न कȧ घटनाओं के कारण Ĥदश[न मानकɉ मɅ हुई

ͪवͪवधताओं को, उ×पÛनीकरण कंपनी ɮवारा Ĥèतुत वाèतͪवक मानɉ के आधार पर तथा आयोग

ɮवारा उनके स×यापन और अनुमोदन के उपरांत, टैǐरफ मɅ समायोिजत करने कȧ अनुमǓत भी Ĥदान

करेगा।

A 7. ǫइंग-अप

7.1

उ×पÛनीकरण कंपनी Ĥ×येक Ǔनयंğण अवͬध (Control Period) के Ĥ×येक वष[ के ͧलए, वाͪष[क

लेखापरȣͯ¢त ͪववरणɉके आधार पर, खंड क 39 मɅ ǓनǑद[çट समयसीमा के अनुसार ǫइंग-अप के ͧलए

याͬचका Ĥèतुत करेगी।

7.2

यǑद ǫइंग-अप के उपरांत वसूल ͩकया गया राजèव, इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त आयोग ɮवारा

अनुमोǑदत ǫइंग-अप मूãय से अͬधक होता है, तो उ×पÛनीकरण कंपनी ऐसे अͬधशेष राͧश को,

ͪवǓनयमɉ के उपबंध 7.4 मɅ ǓनǑद[çट अनुसार, लाभाͬथ[यɉ को वापस करेगी।

7.3

यǑद ǫइंग-अप के उपरांत वसूल ͩकया गया राजèव, इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त आयोग ɮवारा

अनुमोǑदत ǫइंग-अप मूãय से कम होता है, तो उ×पÛनीकरण कंपनी, ͪवǓनयमɉ के उपबंध 7.4 के

अनुसार, लाभाͬथ[यɉ से अंतर राͧश वसूल करेगी।

7.4

िजतनी राͧश कम या अͬधक वसूल कȧ गई हो, उसे संबंͬधत वष[ कȧ 1 अĤैल को Ĥचͧलत बɇक दरमɅ

200 आधार अंकɉकȧ वृɮͬध के साथ, साधारण Þयाज सǑहत, आयोग ɮवारा जारȣ टैǐरफ आदेश कȧ

Ǔतͬथ से तीन माह के भीतर Ĥारंभ होकर छह समान माͧसक ͩकæतɉ मɅ उ×पÛनीकरण कंपनी ɮवारा

वसूल या वापस ͩकया जाएगा:

परंतु यह उपबंͬधत है ͩक यǑद उ×पÛनीकरण कंपनी खंड क 39 मɅ ǓनǑद[çट समय सीमा के

अनुसार याͬचका Ĥèतुत करने मɅ ͪवफल रहती है, तो अĤाÜत अंतर राͧश पर देरȣ कȧ अवͬध के ͧलए

कोई वहन लागतèवीकाय[ नहȣं होगी।

यह भी उपबंͬधत है ͩक यǑद उ×पÛनीकरण कंपनी या उसके आपूǓत[कता[ओं/ठेकेदारɉ कȧ ğुǑट

के कारण, अǓनयंǒğत मदɉ मɅ पǐरवत[न से कोई ĤǓतकूल ͪवƣीय Ĥभाव उ×पÛन होता है, तो ऐसा

Ĥभाव ǫइंग-अप मɅ èवीकाय[ नहȣं होगा।

A8. वाͪष[क काय[ Ǔनçपादन समी¢ा(APR)

8.1

उ×पÛनीकरण कंपनी, खंड क 39 मɅ ǓनǑद[çट समयसीमा के अनुसार, वाͪष[क काय[ Ǔनçपादन समी¢ा हेतु

एपीआर याͬचका Ĥèतुत करेगी, िजसमɅ पूंजी åयय, अǓतǐरÈत पूंजीकरण, ͪवƣपोषण के İोत, संचालन

एवं अनुर¢ण åयय, वाèतͪवक ऋण पोट[फोͧलयो तथा उस पर भुगतान ͩकए गए Þयाज का ͪववरण

सिàमͧलत होगा। साथ हȣ, संबंͬधत वष[ के ͧलए åयǓयत / अपेͯ¢त åयय ͩकए जाने वाले वाͪष[क

राजèव आवæयकता (ARR) के अÛय घटकɉ का ͪववरण भी सिàमͧलत ͩकया जाएगा।

8.2

उ×पÛनीकरण कंपनी वाͪष[क काय[ Ǔनçपादन समी¢ा याͬचकाके साथ-साथ आगामी वष[ के ͧलए

संशोͬधत वाͪष[क राजèव आवæयकता (ARR) का दावा भी Ĥèतुत करेगी, जो पूव[वतȸ वष[/वषɟ के ǫइंग-

अप और वाͪष[क काय[ Ǔनçपादन समी¢ा के आधार पर होगा।

8.3

वाͪष[क काय[ Ǔनçपादन समी¢ा (APR) का ¢ेğ (Scope) èवीकृत åययɉ कȧ तुलना मɅ संशोͬधत

अनुमानɉ कȧ तुलना करना होगा और इसमɅ Ǔनàनͧलͨखत ǒबंदु शाͧमल हɉगे:

क)

उपलÞध नवीनतम वाèतͪवक आँकड़ɉ के आधार पर, काय[ Ǔनçपादन लêयɉकȧ संशोͬधत

अनुमानɉ से तुलना;

ख)

उपलÞध नवीनतम वाèतͪवक आँकड़ɉ के आधार पर, उ×पÛनीकरण कंपनी ɮवारा èवीकृत पूंजी

åययएवं पूंजीकरणकȧ संशोͬधत अनुमानɉ से तुलना;

22

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

ग)

उपलÞध नवीनतम वाèतͪवक आँकड़ɉ के आधार पर, आयोग ɮवारा èवीकृत अÛय åययɉ जैसे

ऋण पर Þयाज, काय[शील पूंजी पर Þयाज, ǐरटन[ ऑन इिÈवटȣ, मूãयıासतथा संचालन एवं

अनुर¢ण åयय (O&M Expenses) कȧ, उ×पÛनीकरण कंपनी ɮवारा Ĥèतुत संशोͬधत अनुमानɉ

से तुलना;

घ)

ͪपछले वष[ के ͧलए Ǔनयंǒğत कारकɉ के कारण हुए लाभ और हाǓन के साझेदारȣ (sharing) कȧ

गणना;

ङ)

उपलÞध नवीनतम वाèतͪवक आँकड़ɉ के आधार पर èवीकृत राजèव कȧ संशोͬधत अनुमानɉ

से तुलना;

च)

वाͪष[क राजèव आवæयकता (ARR) को Ĥभाͪवत करने वाले अÛय ͩकसी भी åयय/राजèव का

समावेशन।

8.4

यǑद उ×पÛनीकरण कंपनी को, पूव[ मɅ अ£ात या पूवा[नुमान तैयार ͩकए जाने के समय उपलÞध नहȣं

रहȣ अǓतǐरÈत जानकारȣ ĤाÜत होती है, तो वह वाͪष[क काय[ Ǔनçपादन समी¢ा के भाग के Ǿप मɅ,

èवीकृत वाͪष[क राजèव आवæयकता (ARR) के पूवा[नुमान मɅ संशोधन के ͧलए आवेदन कर सकती है।

8.5

यǑद आयोग को, ऐसी अǓतǐरÈत जानकारȣ ĤाÜत होती है जो पूवा[नुमान तैयार ͩकए जाने के समय

उसके सं£ान मɅ नहȣं थी या उपलÞध नहȣं थी, और वह इस मत पर पहुँचता है ͩक इससे राजèव कȧ

अ×यͬधक या अãप वसूलȣहो सकती है, तो आयोग, èवयं सं£ान लेते हुए या ͩकसी इÍछुक या

Ĥभाͪवत प¢ ɮवारा ͩकए गए आवेदन के आधार पर, Ǔनयंğण अवͬधकȧ शेष अवͬध के ͧलए, वाͪष[क

काय[ Ǔनçपादन समी¢ा के भाग के Ǿप मɅ, èवीकृत ARR पूवा[नुमान मɅ संशोधन कर सकता है।

8.6

वाͪष[क काय[ Ǔनçपादन समी¢ा एवं ǫइंग-अप के ͪवæलेषण के आधार पर, आयोग Ǔनयंğण अवͬध के

आगामी वष[ हेतु ARR और टैǐरफ मɅ संशोधन कर सकता है।

अÚयाय-III

टैǐरफ का Ǔनधा[रण

A 9. ǫ-अप, एपीआर एवं एएआरआर तथा टैǐरफ Ǔनधा[रण के ͧलए ͪववरण

9.1

उ×पÛनीकरण कंपनी, पूव[ वष[ के ͧलए ǫ-अप, चालू वष[ के ͧलए वाͪष[क काय[ Ǔनçपादन समी¢ा (APR)

तथा आगामी वष[ के ͧलए टैǐरफ Ǔनधा[रण के ͪववरण Ĥèतुत करेगी, जैसा ͩक आगामी अनुभागɉ मɅ

वͨण[त ͧसɮधांतɉ के अनुसार है।

A10. टैǐरफ Ǔनधा[रण के ͧसɮधांत

ͪवɮयमान उ×पÛनीकरण èटेशन:

10.1

वे उ×पÛनीकरण èटेशन िजनकȧ वाͨणिÏयक Ĥचालन Ǔतͬथ 1 अĤैल, 2026 से पूव[ है, उÛहɅ ͪवɮयमान

उ×पÛनीकरण èटेशन माना जाएगा। ऐसे उ×पÛनीकरण èटेशनɉ का टैǐरफ, 31 माच[, 2026 तक आयोग

ɮवारा èवीकृत पूंजी लागतएवं अǓतǐरÈत पूंजीकरण के आधार पर Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा।

नए उ×पÛनीकरण èटेशन:

10.2

वे सभी उ×पÛनीकरण èटेशन िजÛहɅ 1 अĤैल, 2026 या उसके बाद वाͨणिÏयक Ǿप से Ĥचाͧलतघोͪषत

ͩकया गया है, वे पूंजी लागत (Capital Cost) और टैǐरफ कȧ èवीकृǓत हेतु वाͨणिÏयक Ĥचालन कȧ

Ǔतͬथ से 60 Ǒदनɉ के भीतर याͬचका दाͨखल करɅगे। इस याͬचका के साथ लेखापरȣ¢क Ĥमाणपğ

संलÊन ͩकया जाएगा, और यǑद लेखापरȣ¢क Ĥमाणपğ उपलÞध न हो, तो कंपनी के Ǔनदेशक मंडल

ɮवारा अनुमोǑदत Ĥबंधन ĤमाणपğĤèतुत ͩकया जाएगा, िजसमɅ वाͨणिÏयक Ĥचालन कȧ Ǔतͬथ तक

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

23

åयǓयत पूंजी लागत तथा Ǔनयंğण अवͬधके संबंͬधत वषɟ, अथा[त ͪवƣ वष[ 2026-27 से 2030-31 तक,

के ͧलए Ĥèताͪवत अǓतǐरÈत पूंजी åयय का ͪववरण होगा।

A11. टैǐरफ Ǔनधा[रण के ͧसɮधांत

11.1

ͩकसी उ×पÛनीकरण èटेशन के संबंध मɅ टैǐरफ का Ǔनधा[रण, संपूण[ उ×पÛनीकरण èटेशन या उसकȧ

ͩकसी इकाई के ͧलए ͩकया जा सकता है।

11.2

जब ͩकसी उ×पÛनीकरण èटेशन कȧ केवल आंͧशक उ×पÛनीकरण ¢मताको दȣघ[काͧलक ͪवɮयुत Đय

अनुबंधके माÚयम से लाभाͬथ[यɉ को ͪवɮयुत आपूǓत[ हेतु अनुबंͬधत ͩकया गया हो, तो ऐसी आंͧशक

¢मता से संबंͬधत इकाइयɉकȧ èपçट पहचान कȧ जाएगी, और उस िèथǓत मɅ टैǐरफ का Ǔनधा[रण उस

पहचानी गई ¢मताके ͧलए ͩकया जाएगा। यǑद ऐसी आंͧशक ¢मता के अनुǾप इकाइयɉ कȧ पहचान

नहȣं कȧ जा सकती, तो उ×पÛनीकरण èटेशन का टैǐरफ संपूण[ पǐरयोजना कȧ पूंजी लागत के संदभ[

मɅ Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, परंतु ऐसा Ǔनधा[ǐरत टैǐरफ केवल अनुबंͬधत आंͧशक ¢मताके

अनुपात मɅ, लाभाͬथ[यɉ को ͪवɮयुत आपूǓत[ हेतु लागू होगा।

11.3

यǑद ͩकसी ͪवɮयमान उ×पÛनीकरण èटेशन का ͪवèतार ͩकया जाता है, तो ͪवèताǐरत ¢मता के ͧलए

टैǐरफ का Ǔनधा[रण इन ͪवǓनयमɉ के अनुसार ͩकया जाएगा:

परंतु यह उपबंͬधत है ͩक ͪवɮयमान उ×पÛनीकरण èटेशन का साझा अवसंरचनाͪवèताǐरत

¢मता के ͧलए उपयोग मɅ लाई जाएगी तथा ͪवèताǐरत ¢मता मɅ ĤयुÈत नई तकनीक के लाभ, जैसा

ͩक आयोग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा, ͪवɮयमान ¢मता तक भी ͪवèताǐरत ͩकए जाएंगे।

11.4

संशोͬधत उ×सज[न मानकɉके काया[Ûवयन हेतु èथाͪपत पǐरसंपͪƣयाँͪवɮयमान उ×पÛनीकरण पǐरयोजना

का Ǒहèसा मानी जाएंगी और उनका टैǐरफ, उ×पÛनीकरण कंपनी के Ǔनदेशक मंडल ɮवारा जारȣ

पूण[ता ĤमाणपğĤèतुत करने पर, पृथक Ǿप से Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा।

11.5

ऐसे बहु-उɮदेæयीय जलͪवɮयुत उपĐमɉके मामले मɅ, िजनमɅ ͧसंचाई, बाढ़ Ǔनयंğण और शिÈत

उ×पादनके घटक शाͧमल हɉ, केवल उस पूंजी लागत को, जो शिÈत उ×पादन घटक से संबंͬधत है,

टैǐरफ Ǔनधा[रण हेतु ͪवचार ͩकया जाएगा।

A 12. ͪवͧशçट पǐरिèथǓतयɉ मɅ अनुमोदन ͧसɮधांत:

12.1

यǑद उ×पÛनीकरण कंपनी, कानून मɅ पǐरवत[नया अपǐरहाय[ पǐरिèथǓतयɉके कारण कोई अǓतǐरÈत

पूंजीकरण करने का Ĥèताव करती है, तो वह ऐसे åयय के ͧलए अनुमोदन ͧसɮधांत ĤाÜत करने हेतु

याͬचका दाͨखल कर सकती है। यह याͬचका लाभाͬथ[यɉ को पूव[ सूचना देने के उपरांत Ĥèतुत कȧ

जाएगी और इसमɅ ऐसे åयय से संबंͬधत आधारभूत माÛयताएँ, अनुमानतथा औͬच×यसिàमͧलत हɉगे,

बशतȶ अनुमाǓनत åयय पǐरयोजना कȧ èवीकृत पूंजी लागत का 10% या ǽ. 50 करोड़, जो भी कम हो,

से अͬधक हो।

A 13. पूंजी लागत

13.1

आयोग ɮवारा इन ͪवǓनयमɉ के अनुसार ͪववेकपूण[ परȣ¢ण (prudence check) के उपरांत Ǔनधा[ǐरत

उ×पÛनीकरण èटेशन कȧ पूंजी लागत, ͪवɮयमान तथा नई पǐरयोजनाओं के टैǐरफ Ǔनधा[रण के ͧलए

आधार बनेगी।

24

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

नई पǐरयोजना के ͧलए पूंजी लागत:

13.2

नई पǐरयोजना कȧ पूंजी लागत मɅ Ǔनàनͧलͨखत घटक शाͧमल हɉगे:

क)

पǐरयोजना कȧ वाͨणिÏयक Ĥचालन Ǔतͬथ तक ͩकए गए या ͩकए जाने कȧ संभावना वाले

åयय;

ख)

Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान Þयाजएवं ͪवƣपोषण शुãक, जो वाèतͪवक Ǿप से ͧलए गए ऋणɉ पर

आधाǐरत हɉगे;

ग)

Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान ͧलए गए ऋणɉ पर ͪवदेशी मुġा जोͨखम पǐरवत[न से उ×पÛन लाभ

या हाǓन;

घ)

Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान आकिèमक åयय, जो इन ͪवǓनयमɉ के अनुसार गणना ͩकए जाएंगे;

ङ)

Ĥारंͧभक पूंजीकृत èपेयर, जो इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट अͬधकतम सीमा दरɉके अनुसार हɉगे;

च)

वाͨणिÏयक Ĥचालन Ǔतͬथ से पूव[ Ƀधन लागत से अͬधक अèथायी ͪवɮयुत (Infirm Power)

कȧ ǒबĐȧ से अिज[त राजèव का समायोजन, जैसा ͩक इन ͪवǓनयमɉ के उपबंध 14.17 मɅ

ǓनǑद[çट ͩकया गया है।

छ)

राख Ǔनपटानएवं उपयोग से संबंͬधत पूंजी åयय, िजसमɅ उसकȧ हɇडͧलंग तथा पǐरवहन

सुͪवधाशाͧमल हो;

ज)

कोयले के पǐरवहन हेतु उ×पÛनीकरण èटेशन के ĤािÜत èथलतक रेल अवसंरचनाऔर उसके

ͪवèतारपर ͩकया गया पूंजी åयय;परंतु इसमɅ पǐरवहन लागततथा रेल Ĥशासन को दȣ गई

ͩकसी अÛय सहायक लागतको सिàमͧलत नहȣं ͩकया जाएगा;

झ)

सह-दहन (co-firing) हेतु बायोमास हɇडͧलंग उपकरणɉ एवं सुͪवधाओं पर ͩकया गया पूंजी

åयय।

j)

संशोͬधत उ×सज[न मानकɉके अनुपालन हेतु आवæयक उ×सज[न Ǔनयंğण Ĥणालȣ तथा सीवेज

उपचार संयंğपर ͩकया गया पूंजी åयय;

k)

पǐरयोजना के ͧलए पया[वरणीय èवीकृǓतĤाÜत करने हेतु लगाए गए ͩकसी भी शत[ कȧ पूǓत[

के कारण ͩकया गया åयय;

l)

कानून मɅ पǐरवत[नऔर अपǐरहाय[ पǐरिèथǓतयɉ के कारण ͩकया गया åयय; तथा

m)

भारत सरकार कȧ परफॉम[, अचीव एंड Ěेड (PAT) योजना के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत मानकɉ के

काया[Ûवयन के कारण, तापीय उ×पÛनीकरण èटेशन ɮवारा ͩकया गया या ͩकए जाने कȧ

संभावना वाला पूंजी åयय, आयोग ɮवारा èवीकार ͩकया जाएगा, बशतȶ ͩक PAT योजना के

अंतग[त ĤाÜत होने वाले सभी लाभ लाभाͬथ[यɉ के साथ साझा ͩकए जाएँ।

ͪवɮयमान पǐरयोजना कȧ पूंजी लागत

13.3

ͪवɮयमान पǐरयोजना कȧ पूंजी लागत मɅ Ǔनàनͧलͨखत घटक शाͧमल हɉगे:

क)

1 अĤैल, 2026 से पूव[ आयोग ɮवारा èवीकृत पूंजी लागत, जो ǫ-अप के उपरांत होगी, परंतु 1

अĤैल, 2026 तक कȧ कोई बकाया देनदारȣ, यǑद हो, उसे छोड़कर;

ख)

पुनन[वीनीकरण एवं आधुǓनकȧकरणके कारण हुआ पूंजी åयय, िजसे आयोग ɮवारा इन

ͪवǓनयमɉ के अनुसार èवीकृत ͩकया गया हो;

ग)

राख Ǔनपटानएवं उपयोग से संबंͬधत पूंजी åयय, िजसमɅ उसकȧ हɇडͧलंग तथा पǐरवहन सुͪवधा

शाͧमल हो;

घ)

कोयले के पǐरवहन हेतु उ×पÛनीकरण èटेशन के ĤािÜत èथलतक रेल अवसंरचना और उसके

ͪवèतारपर ͩकया गया पूंजी åयय, परंतु इसमɅ पǐरवहन लागततथा रेल Ĥशासन को दȣ गई

ͩकसी अÛय सहायक लागतको सिàमͧलत नहȣं ͩकया जाएगा;

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

25

ङ)

भारत सरकार कȧ परफॉम[, अचीव एंड Ěेड (PAT) योजना के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत मानकɉ के

काया[Ûवयन के कारण, तापीय उ×पÛनीकरण èटेशन ɮवारा ͩकया गया या ͩकए जाने कȧ

संभावना वाला पूंजी åयय, आयोग ɮवारा èवीकार ͩकया जाएगा, बशतȶ ͩक PAT योजना के

अंतग[त ĤाÜत होने वाले सभी लाभ लाभाͬथ[यɉ के साथ साझा ͩकए जाएँ।

जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण पǐरयोजना कȧ पूंजी लागत

13.4

ͪवɮयमान या नई जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन के मामले मɅ पूंजी लागत मɅ Ǔनàनͧलͨखत को

भी सिàमͧलत ͩकया जाएगा:–

क)

राçĚȣय पुनवा[स एवं पुनèथा[पन नीǓततथा अनुमोǑदत आर एंड आर पैकेजके अनुǾप

पǐरयोजना कȧ èवीकृत पुनवा[स एवं पुनèथा[पन योजनाकȧ लागत;

पूंजी लागत से बǑहçकरण

13.5

ͪवɮयमान तथा नई पǐरयोजनाओं कȧ पूंजी लागत से Ǔनàनͧलͨखत मदɉ को बाहर रखा जाएगा:

क)

ऐसी पǐरसंपͪƣयाँ जो पǐरयोजना का Ǒहèसा तो हɇ, परंतु उपयोग मɅ नहȣं हɇ;

ख)

वाͨणिÏयक Ĥचालन Ǔतͬथके उपरांत, ĤǓतèथापन, अĤचलनअथवा एक पǐरयोजना से दूसरȣ

पǐरयोजना मɅ èथानांतरण के कारण अपूंजीकृतपǐरसंपͪƣयाँ।

पूंजी लागत कȧ ͪववेकपूण[ परȣ¢ण

13.6

ͪवɮयमान अथवा नई पǐरयोजनाओं कȧ पूंजी लागत के ͪववेकपूण[ परȣ¢ण हेतु Ǔनàनͧलͨखत ͧसɮधांत

अपनाए जाएंगे:

क)

तापीय उ×पÛनीकरण èटेशनके मामले मɅ, पूंजी लागत कȧ ͪववेकपूण[ जांच मɅ पूंजी åयय का

परȣ¢ण ͩकया जाएगा, िजसमɅ समान Ĥकार कȧ पǐरयोजनाओं के ͧलए उपलÞध ऐǓतहाͧसक

आंकड़ɉ के आधार पर पूंजी लागत कȧ तुलना, ͪवƣपोषण योजना कȧ यथाथ[ता, Ǔनमा[ण अवͬध

के दौरान Þयाज, Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान आकिèमक åयय, द¢ Ĥौɮयोͬगकȧ का उपयोग,

लागत एवं समय कȧ अͬधकता, उपकरण एवं सामͬĒयɉ कȧ ĤǓतèपधȸ Ǔनͪवदा ĤͩĐया के

माÚयम से खरȣद, तथा आयोग ɮवारा Ĥासंͬगक मानी जाने वालȣ अÛय बातɅ शाͧमल हɉगी।

परंतु यह उपबंͬधत है ͩक ͪववेकपूण[ परȣ¢णकरते समय, आयोग यह भी जांचेगा ͩक

Èया उ×पÛनीकरण कंपनी ने पǐरयोजना के Ǔनçपादन के दौरान अपने Ǔनण[यɉ एवं Ǔनण[य

ĤͩĐया मɅ पया[Üत सावधानी बरती है।

ख)

ऐसे मामलɉ मɅ, जहाँ उ×पÛनीकरण कंपनी और लाभाͬथ[यɉ के बीच ͩकए गए ͪवɮयुत Đय

अनुबंधमɅ वाèतͪवक पूंजी åययकȧ अͬधकतम सीमाǓनधा[ǐरत कȧ गई है, आयोग ͪववेकपूण[

परȣ¢ण के ͧलए उस सीमा को ͪवचार मɅ लेगा।

ग)

इसके अǓतǐरÈत, यǑद कोई åयय ͩकसी ͪवɮयमान पǐरसंपͪƣके ĤǓतèथापन या उÛनयनसे

संबंͬधत है, तो ĤǓतèथाͪपत पǐरसंपͪƣ कȧ मूल लागतको घटाकर पूंजी लागतसे

अपूंजीकृतͩकया जाएगा।

Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान Þयाज (IDC) और Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान आकिèमक åयय (IEDC)

13.7

Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान Þयाज (IDC) कȧ गणना, ऋण Ǔनͬधके Ǔनवेश कȧ Ǔतͬथ से कȧ जाएगी, िजसमɅ

Ǔनͬधयɉ के युिÈतसंगत चरणबɮध उपयोगको Ǔनधा[ǐरत वाͨणिÏयक Ĥचालन Ǔतͬथतक Úयान मɅ रखा

जाएगा।

13.8

Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान आकिèमक åयय (IEDC) कȧ गणना शूÛय Ǔतͬथसे कȧ जाएगी, िजसमɅ SCOD

तक के पूव[-संचालन åययको Úयान मɅ रखा जाएगा:

26

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

परंतु यह उपबंͬधत है ͩक Ǔनमा[ण अवͬध मɅ अिज[त कोई भी राजèव, जैसे ͩक जमा राͧशयɉ

या अͬĒमɉ पर Þयाजअथवा अÛय कोई ĤािÜतयाँ, Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान आकिèमक åयय (IEDC) मɅ

कटौती हेतु समायोिजत ͩकए जाएंगे।

13.9

यǑद वाͨणिÏयक Ĥचालन Ǔतͬथ (COD) ĤाÜत करने मɅ ͪवलंब के कारण IDC और IEDC मɅ अǓतǐरÈत

लागत आती है, तो उ×पÛनीकरण कंपनी को उस ͪवलंब के ͧलए ͪवèतृत औͬच×यएवं सहायक

दèतावेजĤèतुत करने हɉगे, िजसमɅ IDC के मामले मɅ Ǔनͬधयɉ के युिÈतसंगत उपयोग का ͪववरण तथा

IEDC के मामले मɅ ͪवलंब कȧ अवͬध के दौरान åयय का ͪववरण और उस अवͬध के ͧलए वसूल या

वसूल ͩकए जाने योÊय हजा[ना (liquidated damages) सिàमͧलत होगा।

13.10 यǑद COD ĤाÜत करने मɅ हुआ ͪवलंब उ×पÛनीकरण कंपनी के Ǔनयंğण मɅ नहȣं है, तो आयोग

ͪववेकपूण[ परȣ¢णके उपरांत SCOD से आगे के IDC और IEDC को èवीकृत कर सकता है, परंतु ठेकेदार,

आपूǓत[कता[ या एजɅसी से वसूल ͩकए गए या ͩकए जाने योÊय हजा[ने (liquidated damages) को

उ×पÛनीकरण èटेशन कȧ पूंजी लागतमɅ समायोिजत ͩकया जाएगा।

13.11 यǑद वाͨणिÏयक Ĥचालन Ǔतͬथ (COD) ĤाÜत करने मɅ ͪवलंब पूण[तः या आंͧशक Ǿप से उ×पÛनीकरण

कंपनी अथवा उसके ठेकेदार, आपूǓत[कता[ या एजɅसी के कारण हुआ है, तो ऐसे मामलɉ मɅ, ͪववेकपूण[

परȣ¢णके उपरांत, SCOD के बाद कȧ अवͬध के ͧलए IDC और IEDC को पूण[तः या आंͧशक Ǿप से,

अथा[त् ͪवलंब कȧ अèवीकृत अवͬध के अनुपातमɅ, अèवीकृत ͩकया जा सकता है। इस िèथǓत मɅ,

ठेकेदार, आपूǓत[कता[ या एजɅसी से वसूल ͩकए गए ͩकसी भी हजा[ने (liquidated damages) को

उ×पÛनीकरण कंपनी ɮवारा अपने पास रखा जाएगा।

Ǔनयंğणीय एवं अǓनयंğणीय कारक

13.12 समय कȧ अͬधकता, लागत वृɮͬध, Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान Þयाज (IDC) एवं Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान

आकिèमक åयय (IEDC) के Ǔनधा[रण हेतु, Ǔनàनͧलͨखत कारकɉ को Ǔनयंğणीयऔर अǓनयंğणीयकारक

माना जाएगा।

13.13 "Ǔनयंğणीय कारकɉ"मɅ Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल हɉगे, परंतु इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं रहɅगे:–

1.

ऐसे पǐरयोजनाओं के काया[Ûवयन मɅ द¢ता जो èवीकृत पǐरयोजना पǐरͬध पǐरवत[न, वैधाǓनक

करɉ मɅ पǐरवत[न, ͪवͬध मɅ पǐरवत[न या Force Majeure घटनाओं से संबंͬधत न हो; तथा

2.

ठेकेदार, आपूǓत[कता[ या ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी कȧ एजɅसी के कारण पǐरयोजना के Ǔनçपादन

मɅ ͪवलंब।

13.14 “अǓनयंğणीय कारक” मɅ Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल हɉगे, परंतु इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं रहɅगे:

1.

Force Majeure घटनाएँ;

2.

ͪवͬध मɅ पǐरवत[न; तथा

3.

भूͧम अͬधĒहण और वैधाǓनक अनुमोदन ĤाÜत करने मɅ देरȣ, ͧसवाय उन मामलɉ के जहाँ

देरȣ का कारण ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी को माना जाए।

Ĥारंͧभक èपेयस[:

13.15 Ĥारंͧभक èपेयस[ को संयंğ एवं मशीनरȣ लागत के ĤǓतशत के Ǿप मɅ पूंजीकृत ͩकया जाएगा,

Ǔनàनͧलͨखत सीमा मानकɉ के अधीन:

a)

कोयला आधाǐरत/ͧलÊनाइट चाͧलत तापीय ͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन: 4.0%

b)

गैस टरबाइन/संयुÈत चĐ तापीय ͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन: 4.0%

c)

जल ͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन: 4.0%

इस शत[ के साथ ͩक:

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

27

i)

संयंğ एवं मशीनरȣ लागत को मूल पǐरयोजना लागत के Ǿप मɅ माना जाएगा, िजसमɅ IDC,

IEDC, भूͧम लागत तथा ͧसͪवल कायɟ कȧ लागत शाͧमल नहȣं होगी। संयंğ एवं मशीनरȣ

लागत का अनुमान लगाने के उɮदेæय से, ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी अपने शुãक आवेदन मɅ

मदवार IDC तथा IEDC का ͪववरण Ĥèतुत करेगी;

ii)

जहाँ ͩकसी ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन मɅ कोई Ĥसारण उपकरण ͪवɮयुत उ×पादन पǐरयोजना

का Ǒहèसा हो, वहाँ ऐसे उपकरणɉ के ͧलए Ĥारंͧभक èपेयस[ कȧ सीमा Ǔनधा[रण मानदंड

झारखंड राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग (Ĥसारण शुãक Ǔनधा[रण हेतु शतɏ एवं Ǔनयम),

2025 के अंतग[त ǓनǑद[çट Ĥसारण Ĥणालȣ के ͧलए लागू सीमा मानदंडɉ के अनुसार हɉगे।

A14. अǓतǐरÈत पूंजीकरण

14.1

ͩकसी नए या मौजूदा पǐरयोजना से संबंͬधत वह अǓतǐरÈत पूंजीगत åयय, जो Ǔनàनͧलͨखत ǒबंदुओं

के अंतग[त मूल काय[¢ेğ (Scope of Work) के भीतर, वाͨणिÏयक संचालन कȧ Ǔतͬथ के पæचात तथा

कट-ऑफ Ǔतͬथ तक ͩकया गया हो या ͩकए जाने का Ĥèताव हो, आयोग ɮवारा ͪववेकपूण[ परȣ¢ण

के अधीन èवीकृत ͩकया जा सकता है:

a)

भͪवçय मɅ देय मानी गई अåयǓयत देयताएँ;

b)

Ǔनçपादन हेतु èथͬगत काय[;

c)

मूल काय[¢ेğ के अंतग[त Ĥारंͧभक पूंजीगत èपेयस[ कȧ खरȣद, जो इस ͪवǓनयम मɅ ǓनǑद[çट

सीमा मानकɉ के अधीन हो;

d)

ͩकसी मÚयèथ Ǔनण[य (arbitration award) के पालन हेतु देयताएँ, अथवा ͩकसी वैधाǓनक

Ĥाͬधकारȣ के आदेश, Ǔनदȶश या ͩकसी Ûयायालय के आदेश अथवा Ǔनण[य के अनुपालन हेतु

देयताएँ;

e)

ͪवͬध मɅ पǐरवत[न के कारण या ͩकसी Ĥचͧलत ͪवͬध के अनुपालन मɅ ͩकए गए åयय; तथा

f)

Force Majeure पǐरिèथǓतयɉ के पǐरणामèवǾप ͩकए गए पूंजीगत åयय।

यह Ĥावधान रहते हुए ͩक यǑद पǐरसंपͪƣयɉ के ĤǓतèथापन/उÛनयन कȧ िèथǓत उ×पÛन हो,

तो डीकैͪपटलाइज़ेशन कȧ गई पǐरसंपͪƣयɉ कȧ सकल èथायी पǐरसंपͪƣएवं संचयी अवमूãयन

समायोिजत करने के पæचात हȣ अǓतǐरÈत पूंजीकरण Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा;

यह भी Ĥावधान रहे ͩक मूल काय[¢ेğ मɅ सिàमͧलत कायɟ का ͪववरण, åयय के आकलन,

अåयǓयत देयताओं तथा Ǔनçपादन हेतु èथͬगत कायɟ का ͪववरण, शुãक Ǔनधा[रण के आवेदन के साथ

Ĥèतुत ͩकया जाएगा।

14.2

ͩकसी मौजूदा पǐरयोजना या नई पǐरयोजना से संबंͬधत वह अǓतǐरÈत पूंजीगत åयय, जो मूल

काय[¢ेğ के अंतग[त तथा कट-ऑफ Ǔतͬथ के पæचात ͩकया गया हो या ͩकए जाने का Ĥèताव हो,

आयोग ɮवारा उͬचतता परȣ¢णके अधीन Ǔनàनͧलͨखत कारणɉ पर èवीकृत ͩकया जा सकता है:

a)

ͩकसी मÚयèथ Ǔनण[यके पालन हेतु या ͩकसी वैधाǓनक Ĥाͬधकारȣ के आदेश अथवा Ǔनदȶश,

या ͩकसी Ûयायालय के आदेश या ͫडĐȧ के अनुपालन हेतु देयताएँ;

28

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

b)

ͪवͬध मɅ पǐरवत[न या ͩकसी Ĥचͧलत ͪवͬध के अनुपालन से संबंͬधत åयय;

c)

मूल काय[¢ेğ मɅ राख तालाब (ash pond) या राख संभाल Ĥणालȣसे संबंͬधत èथͬगत काय[;

d)

कट-ऑफ Ǔतͬथ से पूव[ ǓनçपाǑदत कायɟ से संबंͬधत देयताएँ;

e)

Force Majeure घटनाएँ;

f)

आयोग ɮवारा कट-ऑफ Ǔतͬथ के पæचात èवीकृत कायɟ से संबंͬधत देयताएँ, ऐसी देयताओं

के भुगतान कȧ सीमा तक; तथा

g)

राख Ǔनपटान Ĥणालȣके अंतग[त राख बांध (ash dyke) कȧ ऊँचाई बढ़ाने से संबंͬधत काय[।

14.3

ͩकसी मौजूदा पǐरयोजना के मूल काय[¢ेğ के अंतग[त तैनात पǐरसंपͪƣयɉ के ĤǓतèथापन/उÛनयन कȧ

िèथǓत मɅ, यǑद यह काय[ कट-ऑफ Ǔतͬथ के पæचात ͩकया गया है, तो आयोग ɮवारा सकल èथायी

पǐरसंपͪƣयɉतथा संचयी अवमूãयनमɅ आवæयक समायोजन करने के बाद, उͬचतता परȣ¢णके अधीन

Ǔनàनͧलͨखत आधारɉ पर अǓतǐरÈत पूंजीकरण èवीकृत ͩकया जा सकता है:

a)

पǐरसंपͪƣयɉ का उपयोगी जीवन पǐरयोजना के उपयोगी जीवन के अनुǾप नहȣं है, और ऐसी

पǐरसंपͪƣयɉ का पूण[ अवमूãयन इन ͪवǓनयमɉ के Ĥावधानɉ के अनुसार ͩकया जा चुका है;

b)

पǐरसंपͪƣ या उपकरण का ĤǓतèथापन ͪवͬध मɅ पǐरवत[न या Force Majeure पǐरिèथǓतयɉ के

कारण आवæयक हो;

c)

ऐसी पǐरसंपͪƣ या उपकरण का ĤǓतèथापन तकनीकȧ अĤचलन के कारण आवæयक हो; तथा

d)

ऐसी पǐरसंपͪƣ या उपकरण का ĤǓतèथापन आयोग ɮवारा अÛयथा èवीकृत ͩकया गया हो।

14.4

मौजूदा ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन से संबंͬधत वह पूंजीगत åयय, जो मूल काय[¢ेğ से परे हो तथा जो

ͩकया गया हो या ͩकए जाने का Ĥèताव हो, आयोग ɮवारा उͬचतता परȣ¢ण के अधीन èवीकार

ͩकया जा सकता है, यǑद वह Ǔनàनͧलͨखत कारणɉ पर आधाǐरत हो:

a)

ͩकसी मÚयèथ Ǔनण[यके पालन हेतु, या ͩकसी वैधाǓनक Ĥाͬधकरण के आदेश या Ǔनदȶश,

अथवा ͩकसी Ûयायालय के आदेश या ͫडĐȧ के अनुपालन हेतु देयताएँ;

b)

ͪवͬध मɅ पǐरवत[न या ͩकसी Ĥचͧलत ͪवͬध के अनुपालन हेतु åयय;

c)

Force Majeure घटनाएँ;

d)

ऐसे अǓतǐरÈत काय[/सेवाएँ, जो ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन के कुशल एवं सफल संचालन के

ͧलए आवæयक हो गई हɉ, परंतु जो मूल पǐरयोजना लागत मɅ सिàमͧलत न रहȣ हɉ;

e)

संयंğ कȧ उÍचतर सुर¢ा एवं संर¢ा कȧ आवæयकता, जैसा ͩक भारत सरकार कȧ उपयुÈत

एजɅसी अथवा राçĚȣय या आंतǐरक सुर¢ा के ͧलए उƣरदायी ͩकसी वैधाǓनक Ĥाͬधकरण

ɮवारा सलाह दȣ गई हो या Ǔनदȶͧशत ͩकया गया हो;

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

29

f)

राख तालाब (ash pond) या राख संभाल Ĥणालȣसे संबंͬधत èथͬगत काय[, जो मूल काय[¢ेğ से

अǓतǐरÈत हɉ, Ĥ×येक मामले के आधार पर èवीकृत ͩकए जा सकते हɇ:

यह भी Ĥावधान रहे ͩक यǑद कोई åयय Renovation and Modernisation अथवा

repairs and maintenance के अंतग[त O&M expenses मɅ दावा ͩकया गया हो, तो वहȣ åयय

इस ͪवǓनयम के अंतग[त पुनः दावा नहȣं ͩकया जाएगा;

g)

तापीय ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन मɅ सीवेज ĚȣटमɅट Üलांटसे ĤाÜत जल के उपयोग से संबंͬधत

åयय।

14.5

यǑद ͩकसी पǐरयोजना के अंǓतम चरण (अथा[त् संयंğ के उपयोगी जीवन या ͪवèताǐरत उपयोगी

जीवन कȧ समािÜत से कम से कम पाँच वष[ पूव[) मɅ अǓतǐरÈत पूंजीकरण का Ĥèताव ͩकया गया

हो, तो ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी को उस अंǓतम चरण के दौरान इसकȧ आवæयकता का ͪवèतृत

औͬच×य, लागत-लाभ ͪवæलेषण, ͪवèतृत पǐरयोजना ĤǓतवेदन (DPR) (यǑद हो), दर कȧ ताͩक[ कता तथा

पǐरयोजना के शेष जीवन मूãयांकन ĤǓतवेदन आयोग को Ĥèतुत करना आवæयक होगा। आयोग,

ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी ɮवारा Ĥèतुत ͪववरण, उसकȧ आवæयकता एवं ͪवƣीय åयावहाǐरकता के

आधार पर, ऐसे अǓतǐरÈत पूंजीकरण कȧ èवीकृǓत से पूव[ उͬचतता परȣ¢णकर सकता है।

14.6

यǑद ͩकसी ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी कȧ पǐरसंपͪƣयɉ का डीकैͪपटलाइज़ेशनͩकया जाता है, तो ऐसी

पǐरसंपͪƣ कȧ डीकैͪपटलाइज़ेशन कȧ Ǔतͬथ पर मूल लागत, िजसे उसके लेखा परȣ¢कɮवारा Ĥमाͨणत

ͩकया गया हो, सकल èथायी पǐरसंपͪƣयɉ के मूãय से घटाई जाएगी, तथा संबंͬधत पǐरसंपͪƣयɉ पर

बकाया ऋण और इिÈवटȣ को Đमशः ऋण और इिÈवटȣ शेष राͧश से घटाया जाएगा। ऐसे कटौǓतयाँ

उसी वष[ मɅ कȧ जाएँगी िजसमɅ डीकैͪपटलाइज़ेशन होता है, और इसके अनुǾप संचयी अवमूãयनएवं

ऋण के संचयी पुनभु[गतानमɅ आवæयक समायोजन ͩकए जाएँगे, इस तØय को Úयान मɅ रखते हुए ͩक

पǐरसंपͪƣ ͩकस वष[ पूंजीकृत कȧ गई थी।

14.7

èवीकृत योजना लागत के दायरे के भीतर अǓतǐरÈत पूंजीकरण के Ĥभाव को आयोग वाͪष[क Ĥदश[न

समी¢ाके दौरान शुãक Ǔनधा[रण मɅ सिàमͧलत करेगा।

यह भी Ĥावधान रहे ͩक आयोग, यथोͬचतता परȣ¢णके अधीन, इस शुãक ͪवǓनयमके अनुसार,

ͩकसी नई योजना को उसकȧ गुण-ͪवशेषताओं के आधार पर ͪवचार कर सकता है।

पुनन[वीकरण एवं आधुǓनकȧकरण के कारण अǓतǐरÈत पूंजीकरण

14.8

ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी, ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन अथवा उसके ͩकसी इकाईके उपयोगी जीवन से

अͬधक जीवन-वृɮͬध के उɮदेæय से पुनन[वीकरण और आधुǓनकȧकरण पर åयय करने हेतु, आयोग के

सम¢ èवीकृǓत के ͧलए आवेदन Ĥèतुत करेगी। इस आवेदन के साथ ͪवèतृत पǐरयोजना

ĤǓतवेदनसंलÊन ͩकया जाएगा, िजसमɅ संपूण[ काय[¢ेğ, औͬच×य, लागत-लाभ ͪवæलेषण, दर कȧ

ताͩक[ कता, संदभ[ Ǔतͬथ से अनुमाǓनत जीवन-ͪवèतार, ͪवƣीय पैकेज, åयय का चरणबɮध Ĥèताव, पूण[ता

कȧ समय-सारणी, संदभ[ मूãय èतर, ͪवदेशी मुġा घटक सǑहत (यǑद कोई हो) अनुमाǓनत पूण[ता

लागत, लाभाͬथ[यɉ के साथ परामश[ का अͧभलेख तथा ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी ɮवारा Ĥासंͬगक मानी

जाने वालȣ अÛय जानकाǐरयाँ सिàमͧलत हɉगी।

30

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

यह Ĥावधान रहते हुए ͩक पुनन[वीकरण एवं आधुǓनकȧकरण हेतु आवेदन Ĥèतुत करने वालȣ

ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी को इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त ͪवशेष भƣा ) का दावा करने का अͬधकार नहȣं

होगा।

यह भी Ĥावधान रहे ͩक पुनन[वीकरण एवं आधुǓनकȧकरण करने कȧ इÍछुक ͪवɮयुत उ×पादन

कंपनी को ऐसे पुनन[वीकरण एवं आधुǓनकȧकरण हेतु लाभाͬथ[यɉ कȧ सहमǓत ĤाÜत करनी होगी एवं

ऐसी सहमǓत याͬचकाके साथ Ĥèतुत कȧ जाएगी।

14.9

जहाँ ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी पुनन[वीकरण एवं आधुǓनकȧकरण Ĥèताव कȧ èवीकृǓत के ͧलए आवेदन

Ĥèतुत करती है, वहाँ èवीकृǓत Ĥदान कȧ जाएगी— लागत अनुमान कȧ ताͩक[ कता, ͪवƣीय योजना,

पूण[ता कȧ समय-सारणी, Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान Þयाज, द¢ Ĥौɮयोͬगकȧ के उपयोग, लागत-लाभ

ͪवæलेषण, अपेͯ¢त जीवन-ͪवèतार तथा आयोग ɮवारा Ĥासंͬगक माने जाने वाले अÛय कारकɉ पर

ͪवͬधवत ͪवचार करने के पæचात।

14.10 पुनन[वीकरण एवं आधुǓनकȧकरण åयय तथा जीवन-ͪवèतार के अनुमान के आधार पर आयोग ɮवारा

उͬचतता परȣ¢णके पæचात èवीकृत ͩकया गया अथवा ͩकए जाने का Ĥèताͪवत कोई भी åयय,

िजसमɅ मूल पǐरयोजना लागत से समेͩकतअवमूãयन को घटा ͧलया गया हो, शुãक Ǔनधा[रणका

आधार बनेगा।

तापीय ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन हेतु ͪवशेष भƣा

14.11 कोयला आधाǐरत ͪवɮयुत उ×पादन èटेशनɉ के मामले मɅ, ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी अपनी

ͪववेकाͬधकार पर, इस ͪवǓनयम मɅ ǓनǑद[çट मानदंडɉ के अनुसार ͪवशेष भƣा ) का चयन कर सकती

है, जो ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन अथवा उसकȧ ͩकसी इकाई के उपयोगी जीवन से अͬधक अवͬध के

पæचात पुनन[वीकरण एवं आधुǓनकȧकरण सǑहत अÛय åययɉ कȧ आवæयकताओं को पूरा करने हेतु

ĤǓतपूǓत[ के Ǿप मɅ होगा। ऐसी िèथǓत मɅ पूंजी लागत मɅ संशोधन कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी और

लागू पǐरचालन मानदंडɉमɅ ͧशͬथलता Ĥदान नहȣं कȧ जाएगी, परंतु ͪवशेष भƣा वाͪष[क िèथर लागतमɅ

सिàमͧलत ͩकया जाएगा।

यह भी Ĥावधान रहे ͩक यह ͪवकãप ऐसे ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन या इकाईके ͧलए उपलÞध

नहȣं होगा, जो ¢ीण िèथǓतमɅ हो या ͧशͬथल पǐरचालन तथा Ĥदश[न मानदंडɉके अंतग[त संचाͧलत हो

रहȣ है।

14.12 कोई ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी (कोयला आधाǐरत/ͧलÊनाइट चाͧलत तापीय ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन)

यǑद ͪवशेष भƣा) का चयन करती है, तो उसे Ǔनयंğण अवͬधके दौरान ͪवƣीय वष[ 2026-27 से लेकर

ͪवƣीय वष[ 2030-31 तक ĤǓत मेगावाट ĤǓत वष[ 9.50 लाख ǽपये कȧ दर से अनुमǓत दȣ जाएगी, जो

संबंͬधत ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन कȧ Ĥ×येक इकाई के उपयोगी जीवन कȧ समािÜत के पæचात वाले

ͪवƣीय वष[ से इकाई-वारदेय होगी।

यह भी Ĥावधान रहेगा ͩक यǑद कोई इकाई 1 अĤैल 2026 तक 25 वष[ से अͬधक अवͬध से

वाͨणिÏयक पǐरचालनमɅ है, तो यह भƣा ͪवƣीय वष[ 2026-27 से èवीकृत ͩकया जाएगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

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यह भी Ĥावधान रहेगा ͩक यǑद आयोग ɮवारा ͪवशेष भƣा ) èवीकृत ͩकया गया हो, तो उस

ͪवशेष भƣे से ͩकया गया अथवा उपयोग मɅ लाया गया åयय ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन ɮवारा पृथक

Ǿप से संधाǐरतͩकया जाएगा, और उसका ͪववरण त×¢ण आयोग को उपलÞध कराया जाएगा।

संशोͬधत उ×सज[न मानकɉ के कारण अǓतǐरÈत पूंजीकरण

14.13 जहाँ ͩकसी ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी को संशोͬधत उ×सज[न मानकɉके अनुपालन हेतु मौजूदा ͪवɮयुत

उ×पादन èटेशन मɅ अǓतǐरÈत पूंजीगत åयय करना आवæयक हो, वहाँ वह अपना Ĥèताव लाभाͬथ[यɉ

के साथ साझा करेगी और आयोग के सम¢ ऐसी अǓतǐरÈत पूंजीकरण कȧ èवीकृǓत हेतु, åयवहाय[ता

ĤǓतवेदनतथा शुãक पर उसके Ĥभावके साथ याͬचकाĤèतुत करेगी।

14.14 उपयु[Èत उपधारा 14.13 के अंतग[त Ĥèतुत याͬचका मɅ ͪवèतृत पǐरयोजना ĤǓतवेदन, Ĥèताͪवत

Ĥौɮयोͬगकȧ का ͪववरण एवं उसकȧ उपयुÈतता, काय[ का दायरा, åयय का चरणबɮध ͪववरण, पूण[ता

कȧ समय-सारणी, ͪवदेशी मुġा घटक सǑहत (यǑद कोई हो) अनुमाǓनत पूण[ता लागत, लाभाͬथ[यɉ पर

शुãक Ĥभाव कȧ ͪवèतृत गणना, ͩकसी स¢म तृतीय प¢ तकनीकȧ संèथा ɮवारा ͩकया गया

अवͧशçट जीवन मूãयांकन ĤǓतवेदन तथा ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी ɮवारा Ĥासंͬगक मानी जाने वालȣ

अÛय कोई जानकारȣ सिàमͧलत होगी।

यह Ĥावधान रहेगा ͩक आयोग ɮवारा ͪवषय पर आवæयक परȣ¢ण (due diligence) करने हेतु

मांगी गई सभी Ĥासंͬगक जानकाǐरयाँ ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी ɮवारा Ĥèतुत कȧ जाएंगी।

14.15 जब ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी संशोͬधत उ×सज[न मानकɉ के काया[Ûवयन के कारण अǓतǐरÈत पूंजीगत

åयय कȧ èवीकृǓत हेतु आवेदन Ĥèतुत करती है, तो आयोग लागत अनुमान कȧ यथोͬचतता, ͪवƣीय

योजना, पूण[ता कȧ समय-सारणी, Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान Þयाज, द¢ Ĥौɮयोͬगकȧ के उपयोग, लागत-

लाभ ͪवæलेषणतथा अÛय ऐसे कारकɉ पर, िजÛहɅ आयोग Ĥासंͬगक समझे, यथोͬचत ͪवचार करने के

बाद èवीकृǓत Ĥदान कर सकता है।

14.16 संशोͬधत उ×सज[न मानकɉ के काया[Ûवयन कȧ पूण[ता के पæचात, ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी शुãक

Ǔनधा[रणहेतु याͬचकादाͨखल करेगी। ऐसा कोई åयय, जो ͩकया गया हो या ͩकए जाने का Ĥèताव हो,

और जो लागत कȧ उपयुÈतता तथा पǐरचालन मापदंडɉपर Ĥभाव के उͬचतता परȣ¢णके पæचात

आयोग ɮवारा èवीकृत ͩकया गया हो, शुãक Ǔनधा[रण का आधार बनेगा।

अिèथर ͪवɮयुत (Infirm Power) कȧ ǒबĐȧ

14.17 अिèथर ͪवɮयुत कȧ आपूǓत[ झारखंड राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग (राÏय ͬĒड कोड) ͪवǓनयम,

2008 तथा उसके पæचात के संशोधनɉ या आयोग ɮवारा समय-समय पर अͬधसूͬचत ͩकसी अÛय

Ĥासंͬगक ͪवǓनयम के अनुसार लेखाबɮध कȧ जाएगी तथा उसके ͧलए ĤाÜय भुगतान ¢ेğीय या राÏय

UI pool account से Ĥचͧलत UI rate पर ͩकया जाएगा।

यह Ĥावधान रहेगा ͩक ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी ɮवारा अिèथर ͪवɮयुत कȧ ǒबĐȧ से अिज[त

कोई भी राजèव, Ƀधन åययका समायोजन करने के पæचात, पूंजी लागत मɅ उपयुÈत Ǿप से

समायोिजत ͩकया जाएगा।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

अÚयाय–IV

शुãक संरचना

A15. शुãक के घटक

15.1

ͩकसी तापीय ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन से ͪवɮयुत आपूǓत[ का शुãक दो भागɉ मɅ होगा—

(क)

¢मता शुãक— जो वाͪष[क िèथर लागतकȧ वसूलȣ हेतु देय होगा, जैसा ͩक इन ͪवǓनयमɉ कȧ

धारा 15.3 मɅ ǓनǑद[çट घटकɉ से ͧमलकर बनता है; तथा

(ख)

ऊजा[ शुãक — जो Ĥाथͧमक तथा ɮͪवतीयक Ƀधन लागत, चूना प×थरतथा ͩकसी अÛय

अͧभकम[क (reagent) कȧ लागत कȧ वसूलȣ हेतु देय होगा, जैसा ͩक तापीय ͪवɮयुत उ×पादन

èटेशन के मामले मɅ इन ͪवǓनयमɉ कȧ धारा 15.4 मɅ ǓनǑद[çट है।

15.2

मौजूदा अथवा नई ͪवɮयुत उ×पादन इकाइयɉ मɅ संशोͬधत उ×सज[न मानकɉ के काया[Ûवयन के कारण

होने वाले अǓतǐरÈत पूंजीकरण हेतु पूरक ¢मता शुãकतथा पूरक ऊजा[ शुãक आयोग ɮवारा पृथक

Ǿप से Ǔनधा[ǐरत ͩकए जाएंगे।

15.3

¢मता शुãक:

¢मता शुãक का Ǔनधा[रण वाͪष[क िèथर लागत (AFC) के आधार पर ͩकया जाएगा। ͩकसी ͪवɮयुत

उ×पादन èटेशन कȧ वाͪष[क िèथर लागत मɅ Ǔनàनͧलͨखत घटक सिàमͧलत हɉगे:

1.

ǐरटन[ ऑन इिÈवटȣ

2.

ऋण पूंजी पर Þयाज

3.

मूãयıास

4.

काय[शील पूंजी पर Þयाज

5.

संचालन एवं अनुर¢ण åयय, तथा

6.

घटाएं: गैर-टैǐरफ आय, तथा

7.

घटाएं: अÛय åयवसाय से आय जैसा ͩक ͪवǓनयम 15.50 एवं ͪवǓनयम 15.51 मɅ ǓनǑद[çट है:

यह Ĥावधान होगा ͩक पुनǓन[मा[ण एवं आधुǓनकȧकरण के èथान पर ͧलए गए ͪवशेष भƣे,

जब ͪवǓनयम 14.11 एवं ͪवǓनयम 14.12 के अनुसार चुने गए हɉ, तो उÛहɅ पृथक Ǿप से वसूल ͩकया

जाएगा और काय[शील पूंजी कȧ गणना मɅ ͪवचार नहȣं ͩकया जाएगा।

15.4

ऊजा[ शुãक:ऊजा[ शुãकɉ कȧ गणना जनरेǑटंग èटेशन (जल ͪवɮयुत को छोड़कर) के Ƀधन के आगमन

लागत (Landed Fuel Cost - LFC) के आधार पर कȧ जाएगी और इनमɅ Ǔनàनͧलͨखत लागतɅ सिàमͧलत

हɉगी:

(क) Ĥाथͧमक Ƀधन कȧ आगमन लागत (Landed Fuel Cost);

(ख) ɮͪवतीयक Ƀधन तेल कȧ खपत कȧ लागत; तथा

(ग) चूना प×थर या अÛय ͩकसी अͧभकम[क कȧ लागत, जैसा ͩक लागू हो:

यह Ĥावधान होगा ͩक करɉ एवं शुãकɉ कȧ वापसी, साथ हȣ Ƀधन आपूǓत[कता[ से दंड राͧश के

Ǿप मɅ ĤाÜत कोई भी राͧश, Ƀधन लागत मɅ समायोिजत कȧ जाएगी:

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

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यह भी Ĥावधान होगा ͩक, ताप ͪवɮयुत संयंğ के मामले मɅ, संशोͬधत उ×सज[न मानकɉ को

पूरा करने के ͧलए यǑद कोई अनुपूरक ऊजा[ शुãक देय हो, तो उसका Ǔनधा[रण आयोग ɮवारा पृथक

Ǿप से ͩकया जाएगा।

15.5

जल ͪवɮयुत जनरेǑटंग èटेशन से ͪवɮयुत आपूǓत[ का टैǐरफजल ͪवɮयुत जनरेǑटंग èटेशन से ͪवɮयुत

आपूǓत[ का टैǐरफ ¢मता शुãकऔर ऊजा[ शुãकसे ͧमलकर बनेगा, िजनकȧ गणना इन ͪवǓनयमɉ के

ͪवǓनयम 19.1 से ͪवǓनयम 19.9 मɅ ǓनǑद[çट ͪवͬध के अनुसार कȧ जाएगी।

ऋण-इिÈवटȣ अनुपात

15.6

ͪवɮयमान पǐरयोजनाएं:ऐसी ͪवɮयमान पǐरयोजनाओं के ͧलए जो 1 अĤैल 2026 या उससे पहले

वाͨणिÏयक संचालन कȧ घोषणा करती हɇ, Ǔनàनͧलͨखत पूंजी संरचना èवीकाय[ होगी:

1.

िजस ऋण-इिÈवटȣ अनुपात को आयोग ने 31 माच[ 2026 को समाÜत होने वालȣ अवͬध हेतु

टैǐरफ Ǔनधा[रण के ͧलए अनुमोǑदत ͩकया है, वहȣ माना जाएगा।

2.

ऐसी जनरेǑटंग èटेशन के मामले मɅ, िजसने 1 अĤैल 2026 से पूव[ वाͨणिÏयक संचालन कȧ

घोषणा कȧ है, परंतु िजसके ͧलए 31 माच[ 2026 को समाÜत होने वालȣ अवͬध हेतु टैǐरफ

Ǔनधा[रण के ͧलए ऋण-इिÈवटȣ अनुपात आयोग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत नहȣं ͩकया गया है, उस

िèथǓत मɅ आयोग इन ͪवǓनयमɉ के ͪवǓनयम 15.7 के अनुसार ऋण-इिÈवटȣ अनुपात

अनुमोǑदत करेगा।

3.

कोई भी åयय जो 1 अĤैल 2026 या उसके पæचात ͩकया गया है या ͩकया जाना Ĥèताͪवत

है, िजसे आयोग ने टैǐरफ Ǔनधा[रण हेतु अनुमोǑदत अǓतǐरÈत पूंजीगत åयय तथा जीवन

ͪवèतार हेतु पुनǓन[मा[ण एवं आधुǓनकȧकरण åयय के Ǿप मɅ èवीकृत ͩकया है, उसका वहन

इन ͪवǓनयमɉ के ͪवǓनयम 15.7 मɅ ǓनǑद[çट ͪवͬध के अनुसार ͩकया जाएगा।

15.7 नई पǐरयोजनाएं:ऐसी नई पǐरयोजनाओं के ͧलए जो 1 अĤैल 2026 या उसके पæचात

वाͨणिÏयक संचालन कȧ घोषणा करती हɇ, Ǔनàनͧलͨखत पूंजी संरचना अनुमेय होगी:

1. टैǐरफ Ǔनधा[रण के उɮदेæय से 70:30 का मानक ऋण-इिÈवटȣ अनुपात माना जाएगा।

2. यǑद ĤयुÈत वाèतͪवक इिÈवटȣ 30% से अͬधक है, तो टैǐरफ Ǔनधा[रण के उɮदेæय से

इिÈवटȣ कȧ राͧश 30% तक सीͧमत मानी जाएगी तथा शेष राͧश को मानक ऋणके Ǿप

मɅ माना जाएगा।

3. यǑद ĤयुÈत वाèतͪवक इिÈवटȣ 30% से कम है, तो वाèतͪवक ऋण-इिÈवटȣ अनुपात को

हȣ माना जाएगा।

4. यǑद जनरेǑटंग कंपनी ɮवारा शेयर पूंजी Ǔनग[म करते समय कोई Ĥीͧमयम ĤाÜत ͩकया

गया है और पǐरयोजना के ͪवƣपोषण हेतु èवतंğ भंडारसे Ǔनͧम[त आंतǐरक संचयका

Ǔनवेश ͩकया गया है, तो ऐसी Ĥीͧमयम राͧश तथा आंतǐरक संसाधनɉ को केवल तभी

अदा कȧ गई पूंजीमाना जाएगा जब उनका वाèतͪवक उपयोग जनरेǑटंग èटेशन के

पूंजीगत åयय को पूरा करने मɅ ͩकया गया हो।

5. ͪवदेशी मुġा मɅ Ǔनवेश कȧ गई इिÈवटȣ को Ĥ×येक Ǔनवेश कȧ Ǔतͬथ पर भारतीय ǽपये मɅ

सूͬचत ͩकया जाएगा।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

6. उपभोÈता अंशदान, जमा राͧशके अंतग[त ͩकए गए काय[ तथा पǐरयोजना के Ǔनçपादन

हेतु ĤाÜत अनुदानको मानक ऋण-इिÈवटȣ के Ǔनधा[रण हेतु पूंजी संरचना का भाग नहȣं

माना जाएगा।

ǑटÜपणी 1: मूल काय[ ¢ेğ के अंतग[त èवीकृत दाǓय×वɉके कारण èवीकृत कोई भी åयय तथा

तकनीकȧ-आͬथ[क कारणɉ से èथͬगत परंतु मूल काय[ ¢ेğ के अंतग[त आने वाला åयय, इन

ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट मानक ऋण-इिÈवटȣ अनुपात मɅ वहन ͩकया जाएगा।

ǑटÜपणी 2: पुराने पǐरसंपͪƣयɉ के ĤǓतèथापन, या पुनǓन[मा[ण एवं आधुǓनकȧकरण, अथवा

जीवन ͪवèतार पर ͩकया गया कोई भी åयय, मूल पǐरसंपͪƣयɉ के समèत बुकवैãयूको नई

पǐरसंपͪƣ कȧ पूंजी लागत से हटाने के बाद, इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट मानक ऋण-इिÈवटȣ

अनुपात के अनुसार माना जाएगा।

ǑटÜपणी 3: मूल काय[ ¢ेğ से बाहर आने वाले नए कायɟ के ͧलए, टैǐरफ Ǔनधा[रण हेतु आयोग

ɮवारा èवीकृत कोई भी åयय, इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट मानक ऋण-इिÈवटȣ अनुपात मɅ

वहन ͩकया जाएगा।

15.8

जनरेǑटंग कंपनी ऐसी Ǔनͬधयɉ के आंतǐरक संसाधनɉ से Ǔनवेश के संबंध मɅ, जो जनरेǑटंग

èटेशन के पूंजीगत åयय को पूरा करने हेतु ͩकए गए या ͩकए जाने का Ĥèताव हɇ, उसके

समथ[न मɅ कंपनी के Ǔनदेशक मंडल का Ĥèताव अथवा अÛय मामलɉ मɅ स¢म Ĥाͬधकार कȧ

èवीकृǓत आयोग के सम¢ Ĥèतुत करेगी।

ǐरटन[ ऑन इिÈवटȣ

15.9

ǐरटन[ ऑन इिÈवटȣ ǽपये मɅ गणना ͩकया जाएगा, जो इन ͪवǓनयमɉ के ͪवǓनयम 15.6 और

ͪवǓनयम 15.7 के अनुसार Ǔनधा[ǐरत इिÈवटȣ आधार पर आधाǐरत होगा।

15.10 िजन जनरेǑटंग èटेशनɉ कȧ वाͨणिÏयक संचालन Ǔतͬथ 1 अĤैल 2026 के पæचात है, उनके

ͧलए ताप ͪवɮयुत जनरेǑटंग èटेशन तथा नदȣ Ĥवाह आधाǐरत (run of the river) जल ͪवɮयुत

जनरेǑटंग èटेशन हेतु, कर पæचात (post-tax) आधार पर 14.50% कȧ मूल दर (base rate) पर

ĤǓतफल कȧ गणना कȧ जाएगी; औरभंडारण Ĥकार (storage type) जल ͪवɮयुत जनरेǑटंग

èटेशन, िजसमɅ पàÜड èटोरेज जल ͪवɮयुत जनरेǑटंग èटेशन तथा जलाशय सǑहत नदȣ Ĥवाह

आधाǐरत जनरेǑटंग èटेशन सिàमͧलत हɇ, हेतु 15.50% कȧ मूल दर पर ĤǓतफल कȧ गणना

कȧ जाएगी।

िजन जनरेǑटंग èटेशनɉ कȧ वाͨणिÏयक संचालन Ǔतͬथ 1 अĤैल 2026 से पूव[ है, उनके ͧलए

ताप ͪवɮयुत जनरेǑटंग èटेशन तथा नदȣ Ĥवाह आधाǐरत जल ͪवɮयुत जनरेǑटंग èटेशन हेतु,

कर पæचात आधार पर 15.00% कȧ मूल दर पर ĤǓतफल कȧ गणना कȧ जाएगी; औरभंडारण

Ĥकार जल ͪवɮयुत जनरेǑटंग èटेशन (िजसमɅ पàÜड èटोरेज तथा जलाशय सǑहत नदȣ Ĥवाह

आधाǐरत èटेशन शाͧमल हɇ) हेतु 16.00% कȧ मूल दर पर ĤǓतफल कȧ गणना कȧ जाएगी।

यह Ĥावधान होगा ͩक ǐरटन[ ऑन इिÈवटȣ केवल उÛहȣं पǐरसंपͪƣयɉ पर èवीकृत

ͩकया जाएगा जो अͧभĤमाͨणतहɇ और उपयोग मɅ हɇ।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

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यह भी Ĥावधान होगा ͩक यǑद जनरेǑटंग èटेशन को ǒबना Ǔनàन Ĥणाͧलयɉ के

अͧभĤमाͨणत घोͪषत ͩकया गया पाया जाता है — ĤǓतबंͬधत गवन[र मोड संचालन

(RGMO) / मुÈत गवन[र मोड संचालन (FGMO), डेटा टेलȣमेĚȣ, लोड Ĥेषण कɅ ġ तक संचार

Ĥणालȣ, या सुर¢ा Ĥणालȣ — तो ऐसी अवͬध के ͧलए, जैसा आयोग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͩकया

जाए, नई पǐरयोजना कȧ ĤǓतफल दर मɅ 1.00% कȧ कमी कȧ जाएगी।

यह भी Ĥावधान होगा ͩक उपयु[Èत मɅ से ͩकसी भी आवæयकता कȧ कमी, यǑद राÏय

भार Ĥेषण कɅ ġ (SLDC) ɮवारा Ĥèतुत ǐरपोट[ के आधार पर ͩकसी जनरेǑटंग èटेशन मɅ पाई

जाती है, तो िजस अवͬध तक यह कमी बनी रहती है, उस अवͬध के ͧलए ǐरटन[ ऑन

इिÈवटȣ मɅ 1.00% कȧ कमी कȧ जाएगी।

आयकर

15.11 जनरेǑटंग कंपनी के उ×पÛनीकरण åयवसाय पर लगने वाला आयकर, यǑद कोई हो, तो केवल

अनुमोǑदत ǐरटन[ ऑन इिÈवटȣ तक सीͧमत रहेगा।

15.12 अनुमोǑदत ǐरटन[ ऑन इिÈवटȣ के आधार पर देय या भुगतान ͩकए गए आयकर कȧ राͧश, वाͪष[क

राजèव आवæयकता (ARR) मɅ ǫ-अप (truing up) के समय सिàमͧलत कȧ जाएगी। आयकर का

वाèतͪवक Ǔनधा[रण करते समय कर अवकाश (tax holiday) के लाभ तथा आयकर अͬधǓनयम, 1961

और उसके संशोधनɉ के अनुसार अनुमेय हाǓन अĒेषण (carry forward losses) कȧ समायोजन सुͪवधा

को Úयान मɅ रखा जाएगा, और इससे उ×पÛन होने वाले लाभɉ को उपभोÈताओं को हèतांतǐरत ͩकया

जाएगा। जनरेǑटंग कंपनी कȧ अÛय आय İोतɉ पर लगने वाला कर उपभोÈताओं से वसूल नहȣं ͩकया

जाएगा।

ऋण पूंजी पर Þयाज

15.13 इन ͪवǓनयमɉ के ͪवǓनयम 15.6 और ͪवǓनयम 15.7 मɅ वͨण[त ͪवͬध के अनुसार Ǔनधा[ǐरत ͩकए गए

ऋणɉ को ऋण पर Þयाज कȧ गणना हेतु सकल मानक ऋणमाना जाएगा।

15.14 1 अĤैल 2026 को शेष मानक ऋणकȧ गणना, आयोग ɮवारा 31 माच[ 2026 तक èवीकृत संचयी

अदायगीको सकल मानक ऋण मɅ से घटाकर कȧ जाएगी।

15.15 Ǔनयंğण अवͬधके Ĥ×येक वष[ के ͧलए पुनभु[गतानउस ͪवƣीय वष[ के ͧलए èवीकृत मूãयıासके बराबर

माना जाएगा।

15.16 पǐरसंपͪƣयɉ के अपपूंजीकरणके मामले मɅ, पुनभु[गतान को आनुपाǓतक आधारपर संचयी पुनभु[गतान

को Úयान मɅ रखते हुए समायोिजत ͩकया जाएगा, और ऐसा समायोजन संबंͬधत पǐरसंपͪƣयɉ के

अपपूंजीकरण कȧ Ǔतͬथ तक èवीकृत संचयी मूãयıास से अͬधक नहȣं होगा।

15.17 यɮयͪप जनरेǑटंग कंपनी ɮवारा ͩकसी èथगन अवͬधका लाभ ͧलया गया हो, ͩफर भी ऋण का

पुनभु[गतानसंबंͬधत योजना/पǐरसंपͪƣ के पहले पǐरचालन वष[ से हȣ माना जाएगा।

15.18 Þयाज दरउस वष[ के Ĥारंभ मɅ वाèतͪवक ऋण पोट[फोͧलयोके आधार पर गणना कȧ गई भाǐरत

औसत Þयाज दर (weighted average rate of interest) होगी, जो जनरेǑटंग कंपनी पर लागू होगी:

यह Ĥावधान होगा ͩक यǑद ͩकसी ͪवशेष वष[ मɅ कोई वाèतͪवक ऋण उपलÞध नहȣं है, परंतु

मानक ऋणअब भी बकाया है, तो Þयाज दर को मानक आधारपर माना जाएगा, और यह Ǔनयंğण

अवͬधके संबंͬधत वष[ के 1 अĤैल को Ĥचͧलत बɇक दरसे 200 बेͧसस पॉइंट अͬधक होगी।

यह भी Ĥावधान होगा ͩक यǑद कोई नई जनरेǑटंग कंपनी, इन ͪवǓनयमɉ के Ĥभावी होने कȧ

Ǔतͬथ के बाद संचालन Ĥारंभ करती है और िजसके पास कोई वाèतͪवक ऋण पोट[फोͧलयो नहȣं है, तो

Þयाज दर को मानक आधारपर माना जाएगा और यह Ǔनयंğण अवͬध के संबंͬधत वष[ के 1 अĤैल

को Ĥचͧलत बɇक दरसे 200 बेͧसस पॉइंट अͬधक होगी।

36

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

15.19 ऋण पर Þयाज कȧ गणना वष[ के मानक औसत ऋणपर भाǐरत औसत Þयाज दर (weighted

average rate of interest) लागू करके कȧ जाएगी।

15.20 उपरोÈत Þयाज गणना मɅ उन ऋण राͧशयɉ पर Þयाज को (चाहे वह मानक हो या वाèतͪवक), िजÛहɅ

उपभोÈता अंशदान , अनुदान, या जनरेǑटंग कंपनी ɮवारा ͩकए गए जमा कायɟ के माÚयम से

ͪवƣपोͪषत ͩकया गया है, सिàमͧलत नहȣं ͩकया जाएगा।

15.21 जनरेǑटंग कंपनी को ऐसे सभी अवसरɉ का उपयोग करना चाǑहए जहाँ ऋण का पुनͪव[ƣकरण Þयाज

मɅ शुɮध बचतलाता हो, और ऐसी िèथǓत मɅ पुनͪव[ƣकरण से संबंͬधत लागत उपभोÈताओं तक पास-

Ġूकȧ जाएगी तथा शुɮध बचत को उपभोÈताओं और जनरेǑटंग कंपनी के बीच 50:50 के अनुपात मɅ

साझा ͩकया जाएगा।

15.22 ͪववाद कȧ िèथǓत मɅ, कोई भी प¢, ͪववाद के Ǔनèतारण हेतु, समय-समय पर संशोͬधत या ͪवͬधक

पुनĤ[वत[न सǑहत “झारखंड राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग (åयवसाय संचालन) ͪवǓनयम, 2024” के

अनुसार आवेदन Ĥèतुत कर सकेगा।

काय[शील पूंजी पर Þयाज

15.23 आयोग कोयला आधाǐरत जनरेǑटंग èटेशनɉ के ͧलए काय[शील पूंजी कȧ आवæयकता को मानक

आधारपर Ǔनधा[ǐरत करेगा, िजसमɅ Ǔनàनͧलͨखत घटक सिàमͧलत हɉगे:

1.

कोयला या ͧलÊनाइट तथा, जहाँ लागू हो, चूना प×थर के भंडारणहेतु लागत — कोयला खदान

िèथत (pit-head) जनरेǑटंग èटेशनɉ के ͧलए 10 Ǒदनɉ कȧ तथा गैर-कोयला खदान िèथत

(non-pit-head) जनरेǑटंग èटेशनɉ के ͧलए 20 Ǒदनɉ कȧ अवͬध के ͧलए — जो मानक वाͪष[क

संयंğ उपलÞधता गुणांक के अनुǾप उ×पादन के ͧलए आवæयक होगी या अͬधकतम

कोयला/ͧलÊनाइट भंडारण ¢मता, जो भी कम हो, के आधार पर होगी।

2.

कोयला या ͧलÊनाइट तथा चूना प×थर कȧ लागत — मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक

के अनुǾप उ×पादन हेतु 30 Ǒदनɉ कȧ अवͬध के ͧलए।

3.

ɮͪवतीयक Ƀधन तेलकȧ लागत — मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक के अनुǾप

उ×पादन हेतु दो महȣने कȧ अवͬध के ͧलए; और यǑद एक से अͬधक ɮͪवतीयक Ƀधन तेल

का उपयोग ͩकया जाता है, तो Ĥमुख ɮͪवतीयक Ƀधन तेल के भंडार कȧ लागत लȣ जाएगी।

4.

संचालन एवं अनुर¢ण åयय, िजसमɅ जल-शुãकतथा सुर¢ा åययसिàमͧलत हɉगे — एक माह

कȧ अवͬध के ͧलए।

5.

अनुर¢ण सामĒी (Maintenance Spares) — संचालन और अनुर¢ण åयय का 20%

6.

ĤािÜतयां (Receivables) — ͪवɮयुत ǒबĐȧ के ͧलए ¢मता शुãक (Capacity Charges) और ऊजा[

शुãक (Energy Charges) के 45 Ǒदनɉ के बराबर, जो मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक

(Normative Annual Plant Availability Factor) के आधार पर गणना कȧ जाएगी।

यह Ĥावधान होगा ͩक Ĥाथͧमक Ƀधन कȧ लागत को जनरेǑटंग èटेशन ɮवारा वहन

कȧ गई आगमन लागत (landed cost) के आधार पर माना जाएगा, िजसमɅ मानक पारगमन

और संचालन हाǓनयɉ (normative transit and handling losses) का Úयान रखा जाएगा। Ƀधन

का सकल ऊçमीय मान (Gross Calorific Value) “as received basis” पर वाèतͪवक औसत के

अनुसार ͧलया जाएगा तथा भंडारण के दौरान होने वाले पǐरवत[न हेतु 85 ͩकलो-कैलोरȣ ĤǓत

ͩकलोĒाम कȧ कटौती कȧ जाएगी। यह गणना उन तीन माह कȧ भाǐरत औसत के आधार

पर कȧ जाएगी जो उस महȣने से पूव[ के हɉगे िजसके ͧलए टैǐरफ Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाना है।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

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यह भी Ĥावधान होगा ͩक नए जनरेǑटंग èटेशन के मामले मɅ, Ĥथम ͪवƣीय वष[ के

ͧलए Ƀधन कȧ लागत आगमन Ƀधन लागत (landed fuel cost) के आधार पर मानी जाएगी,

िजसमɅ मानक पारगमन और संचालन हाǓनयɉ को शाͧमल ͩकया जाएगा, तथा Ƀधन का

सकल ऊçमीय मान उस Ǔतͬथ से पहले के तीन माह के वाèतͪवक भाǐरत औसत के

अनुसार माना जाएगा िजस Ǔतͬथ को वाͨणिÏयक संचालन कȧ घोषणा कȧ गई है, और

िजसका उपयोग अǓनयͧमत शिÈतके ͧलए ͩकया गया था।

15.24 ओपन-साइͩकल गैस टरबाइनअथवा संयुÈत चĐ तापीयजनरेǑटंग èटेशनɉ कȧ काय[शील पूंजी

Ǔनàनͧलͨखत घटकɉ से ͧमलकर बनेगी:

1.

Ƀधन åयय — मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक के अनुǾप 30 Ǒदनɉ के ͧलए, िजसमɅ

जनरेǑटंग èटेशन के गैस Ƀधन तथा ġव Ƀधनपर संचालन के तरȣके को समुͬचत Ǿप से

Úयान मɅ रखा जाएगा।

2.

ġव Ƀधन भंडार — मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक के अनुǾप 15 Ǒदनɉ के ͧलए, और

यǑद एक से अͬधक ġव Ƀधन का उपयोग ͩकया जाता है, तो Ĥमुख ġव Ƀधनकȧ लागत लȣ

जाएगी, िजसमɅ जनरेǑटंग èटेशन के गैस Ƀधन तथा ġव Ƀधन पर संचालन के तरȣके को

समुͬचत Ǿप से Úयान मɅ रखा जाएगा।

3.

संचालन एवं अनुर¢ण åयय— िजसमɅ जल-शुãकतथा सुर¢ा åययसिàमͧलत हɉगे, एक माह

कȧ अवͬध के ͧलए।

4.

अनुर¢ण सामĒी — संचालन एवं अनुर¢ण åयय, िजसमɅ जल-शुãक तथा सुर¢ा åयय

सिàमͧलत हɉ, का 30%।

5.

ĤािÜतयां — ͪवɮयुत ǒबĐȧ के ͧलए ¢मता शुãकऔर ऊजा[ शुãकके 45 Ǒदनɉ के बराबर, जो

मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक के आधार पर गणना कȧ जाएंगी, तथा िजसमɅ

जनरेǑटंग èटेशन के गैस Ƀधन और ġव Ƀधन पर संचालन के तरȣके को समुͬचत Ǿप से

Úयान मɅ रखा जाएगा।

यह Ĥावधान होगा ͩक Ĥाथͧमक Ƀधन कȧ लागत उस आगमन लागतपर आधाǐरत होगी, जो

उस Ĥथम महȣने से पूव[ के तीन महȣनɉ कȧ वाèतͪवक भाǐरत औसत के अनुसार वहन कȧ गई हो,

िजसके ͧलए टैǐरफ Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाना है।

यह भी Ĥावधान होगा ͩक नए जनरेǑटंग èटेशन के मामले मɅ, Ĥथम ͪवƣीय वष[ के ͧलए Ƀधन कȧ

लागत आगमन Ƀधन (landed fuel) और Ƀधन के सकल ऊçमीय मानके आधार पर मानी जाएगी, जो उस

Ǔतͬथ से पूव[ के तीन महȣनɉ कȧ वाèतͪवक भाǐरत औसत के अनुसार होगी िजस Ǔतͬथ को वाͨणिÏयक

संचालन कȧ घोषणा कȧ गई है, और िजसका उपयोग अǓनयͧमत शिÈत (infirm power) हेतु ͩकया गया था,

िजसके ͧलए टैǐरफ Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा रहा है।

15.25 जल ͪवɮयुत जनरेǑटंग èटेशनɉ, िजनमɅ पàÜड èटोरेज जल ͪवɮयुत जनरेǑटंग èटेशन भी सिàमͧलत

हɇ, कȧ काय[शील पूंजी Ǔनàनͧलͨखत घटकɉ से ͧमलकर बनेगी:

1.

संचालन एवं अनुर¢ण åयय — िजसमɅ सुर¢ा åययसिàमͧलत हɉगे, एक माह कȧ अवͬध के

ͧलए।

2.

अनुर¢ण सामĒी — संचालन एवं अनुर¢ण åयय, िजसमɅ सुर¢ा åयय सिàमͧलत हɉ, का

15%।

3.

ĤािÜतयां — वाͪष[क िèथर लागतके 45 Ǒदनɉ के बराबर।

15.26 काय[शील पूंजी पर Þयाज दरमानक आधारपर होगी, तथा यह उस ͪवƣीय वष[ के 30 ͧसतंबर को

Ĥचͧलत बɇक दरसे 350बेͧसस पॉइंटअͬधक होगी, िजसमɅ बहुवषȸय टैǐरफ याͬचकादायर कȧ गई है,

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

अथवा Ǔनयंğण अवͬध के ͪवƣीय वष[ 2026-27 से 2030-31 तक के दौरान 1 अĤैल को Ĥचͧलत बɇक

दर से 350 बेͧसस पॉइंट अͬधक — जो Ǔतͬथ बाद मɅ हो — लागू होगी, िजस वष[ जनरेǑटंग èटेशन या

उसका कोई यूǓनट वाͨणिÏयक संचालन मɅ घोͪषत होता है।

यह Ĥावधान होगा ͩक काय[शील पूंजी पर Þयाज दर का ǫ-अप (true-up) उस संबंͬधत ͪवƣीय

वष[ के 1 अĤैल को Ĥचͧलत बɇक दरसे 350 बेͧसस पॉइंट अͬधक कȧ दर पर ͩकया जाएगा, जो ǫ-अप

के समय लागू हो।

15.27 काय[शील पूंजी पर Þयाज का भुगतान मानक आधार पर ͩकया जाएगा, चाहे जनरेǑटंग कंपनी ने

ͩकसी बाहरȣ संèथा से काय[शील पूंजी ऋणͧलया हो या नहȣं।

मूãयıास

15.28 मूãयıासकȧ गणना Ĥ×येक वष[ उन पǐरसंपͪƣयɉ कȧ पूंजी लागतपर कȧ जाएगी, िजÛहɅ आयोग ɮवारा

èवीकृत ͩकया गया है। यǑद ͩकसी जनरेǑटंग èटेशन कȧ एक से अͬधक इकाइयɉ का टैǐरफ Ǔनधा[ǐरत

ͩकया गया है, तो उस जनरेǑटंग èटेशन के ͧलए भाǐरत औसत आयु(weighted average life) लागू

कȧ जाएगी।

यह Ĥावधान होगा ͩक उपभोÈता अंशदानया पूंजी अनुदान/सिÞसडी से ͪवƣपोͪषत पǐरसंपͪƣयɉ

पर मूãयıास कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी। ऐसी पǐरसंपͪƣयɉ के ĤǓतèथापन का Ĥावधान पूंजी

Ǔनवेश योजना मɅ ͩकया जाएगा।

15.29 Ĥ×येक वष[ के ͧलए मूãयıासका Ǔनधा[रण इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट पɮधǓत, दरɉतथा अÛय शतɟ के

अनुसार ͩकया जाएगा।

15.30 मूãयıास कȧ वाͪष[क गणना सीधी रेखा ͪवͬधके आधार पर, पǐरͧशçट-I मɅ ǓनǑद[çट दरɉ पर कȧ

जाएगी। मूãयıास कȧ गणना के ͧलए आधार मूãय संबंͬधत पǐरसंपͪƣ कȧ मूल लागतहोगी।

यह Ĥावधान होगा ͩक जब ͩकसी पǐरसंपͪƣ का मूãयıास उस पǐरसंपͪƣ के बुक वैãयूके

सƣर (70) ĤǓतशत तक पहुँच जाए, तो उस पǐरसंपͪƣ का शेष मूãयıास योÊय मूãयउस वष[ कȧ 31

माच[ कȧ िèथǓत के अनुसार पǐरसंपͪƣ के शेष उपयोगी जीवन मɅ ͪवभािजत ͩकया जाएगा।

यह भी Ĥावधान होगा ͩक यǑद जनरेǑटंग èटेशन और उपभोÈताओंके बीच संपाǑदत ͪवɮयुत

Đयअनुबंध (PPA) कȧ अवͬध संयंğ के उपयोगी जीवनसे अͬधक है, तो आयोग, यथोͬचत परȣ¢णके

पæचात, उपयोगी जीवन के èथान पर पीपीए कȧ अवͬधको शेष मूãयıास योÊय मूãय के ͪवभाजन

हेतु ͪवचार कर सकता है।

यह भी Ĥावधान होगा ͩक यǑद अवͧशçट जीवन आकलनके उपरांत यह पाया जाता है ͩक

जनरेǑटंग èटेशन अथवा इकाई का वाèतͪवक अवͧशçट जीवन इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट उपयोगी

जीवन से अͬधक है, तो आयोग, यथोͬचत परȣ¢ण के पæचात, संयंğ के ͪवèताǐरत जीवनमɅ शेष

मूãयıास योÊय राͧश कȧ वसूलȣ कȧ अनुमǓत दे सकता है।

15.31 ͩकसी पǐरसंपͪƣके वाͨणिÏयक संचालन के Ĥथम वष[ से हȣ मूãयıासलगाया जाएगा। यǑद पǐरसंपͪƣ

का संचालन ͩकसी वष[ के आंͧशक अवͬध के ͧलए हुआ है, तो मूãयıास का Ĥभार आनुपाǓतक

आधारपर ͩकया जाएगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

39

यह Ĥावधान होगा ͩक यǑद जनरेǑटंग èटेशन कȧ उपलÞधताकम होने के कारण मूãयıास कȧ

कोई राͧश अèवीकृत कȧ जाती है, तो ऐसी राͧश को पǐरसंपͪƣ के उपयोगी जीवन या ͪवèताǐरत

जीवन के दौरान बाद मɅ वसूल करने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी।

15.32 पǐरसंपͪƣयɉ का अवͧशçट मूãय 10% माना जाएगा, और मूãयıास पǐरसंपͪƣ कȧ मूल लागतके

अͬधकतम 90% तक कȧ अनुमǓत होगी। भूͧम, जो पɪटे पर लȣ गई भूͧमको छोड़कर, तथा जल

ͪवɮयुत जनरेǑटंग èटेशन के मामले मɅ जलाशय हेतु ĤयुÈत भूͧम, मूãयıास योÊय पǐरसंपͪƣ नहȣं

मानी जाएगी, और इसकȧ लागत पǐरसंपͪƣ के मूãयıास योÊय मूãय कȧ गणना से बाहर रखी

जाएगी। भूͧम मूãयıास योÊय पǐरसंपͪƣ नहȣं है, अतः पǐरसंपͪƣ कȧ मूल लागत के 90% कȧ गणना

मɅ इसकȧ लागत शाͧमल नहȣं कȧ जाएगी।

यह भी Ĥावधान होगा ͩक सूचना Ĥौɮयोͬगकȧ उपकरणऔर सॉÝटवेयर के ͧलए अवͧशçट

मूãयशूÛय माना जाएगा, और ऐसी पǐरसंपͪƣयɉ के 100% मूãय को मूãयıास योÊयमाना जाएगा।

यह भी Ĥावधान ͩकया गया है ͩक जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशनɉ के मामले मɅ, अवͧशçट

मूãय उस अनुबंध मɅ Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा जो पǐरयोजना ͪवकासकता[ओं ɮवारा राÏय सरकार के

साथ èथल के Ǔनमा[ण हेतु ͩकया गया है।

यह भी Ĥावधान ͩकया गया है ͩक जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन कȧ पǐरसंपͪƣयɉ कȧ

पूंजी लागत, अप¢य योÊय मूãय कȧ गणना के उɮदेæय से, Ǔनयͧमत दर पर दȣघ[कालȣन ͪवɮयुत

खरȣद समझौते के अंतग[त ͪवɮयुत ͪवĐय के ĤǓतशत के अनुǾप होगी।

15.33 आयोग, यǑद èथायी पǐरसंपͪƣ रिजèटर उपलÞध नहȣं है, तो नवीनतम उपलÞध लेखा-परȣͯ¢त खातɉ

के अनुसार उ×पÛनीकरण कंपनी ɮवारा दशा[ई गई मूãयıास राͧश को औसत सकल èथायी

पǐरसंपͪƣयɉ से ͪवभािजत कर मूãयıास ĤǓतशतकȧ गणना कर सकता है। इस Ĥकार ĤाÜत अप¢य

ĤǓतशत को संबंͬधत ͪवƣीय वष[ के ͧलए आयोग ɮवारा अनुमोǑदत औसत GFA से गुणा करके उस

ͪवƣीय वष[ कȧ मूãयıास राͧश Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी।

15.34 यǑद उ×पÛनीकरण èटेशन या उसकȧ ͩकसी इकाई कȧ पǐरसंपͪƣयɉ का डे-कैͪपटलाइजेशन ͩकया जाता

है, तो संचयी अप¢य को इस Ĥकार समायोिजत ͩकया जाएगा ͩक डे-कैͪपटलाइज कȧ गई पǐरसंपͪƣ

के उपयोगी जीवन के दौरान शुãकके माÚयम से वसूल कȧ गई अप¢य राͧश को Úयान मɅ रखा

जाए।

संचालन एवं अनुर¢ण åयय

15.35 संचालन एवं अनुर¢ण (O&M) åयय मɅ Ǔनàनͧलͨखत घटक शाͧमल हɉगे:

1.

वेतन, मजदूरȣ, पɅशन अंशदान और अÛय कम[चारȣ åयय;

2.

ĤशासǓनक एवं सामाÛय åयय;

3.

मरàमत एवं अनुर¢ण åयय।

40

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

नए उ×पÛनीकरण èटेशन:

15.36 कोयला आधाǐरत एवं ͧलÊनाइट Ƀधन वाले (सǑहत पǐरसंचारȣ ġͪवत शáया दहन (Circulating

Fluidised Bed Combustion - CFBC) Ĥौɮयोͬगकȧ पर आधाǐरत) उ×पÛनीकरण èटेशनɉ के मानक

संचालन एवं अनुर¢ण åयय Ǔनàनानुसार हɉगे:

वष[

200/210/250

मेवा सेट

300/330/350

मेवा सेट

500 मेवा सेट

600 मेवा एवं

अͬधक के सेट

ͪवव 2026-27

40.92

34.04

27.17

25.78

ͪवव 2027-28

43.07

35.83

28.60

27.13

ͪवव 2028-29

45.33

37.71

30.10

28.56

ͪवव 2029-30

47.71

39.69

31.68

30.06

ͪवव 2030-31

50.21

41.78

33.34

31.64

नोट: सभी मान लाख ǽपये/मेगावाट मɅ हɇ

यह भी Ĥावधान ͩकया गया है ͩक यǑद ͩकसी उ×पÛनीकरण èटेशन कȧ चार इकाइयɉ के

पæचात ͩकसी अǓतǐरÈत इकाई/इकाइयɉ का वाͨणिÏयक संचालन Ǒदनांक 1 अĤैल, 2026 या उसके

पæचात होती है, तो ऐसी अǓतǐरÈत इकाई/इकाइयɉ के संचालन एवं अनुर¢ण (O&M) åयय उपयु[Èत

ǓनǑद[çट संचालन एवं अनुर¢ण åयय के 90 ĤǓतशत के बराबर èवीकृत हɉगे।

यह भी Ĥावधान ͩकया गया है ͩक ͪवɮयमान उ×पÛनीकरण èटेशनɉ के ͧलए O&M åयय,

आयोग ɮवारा उनके संबंͬधत बहुवषȸय टैǐरफ (MYT) आदेशɉ मɅ, ͪपछले Ǔनयंğण अवͬध के वाèतͪवक

O&M åयय और यथोͬचत सावधानी परȣ¢णके उपरांत अनुमोǑदत ͩकए जाएंगे।

15.37 ओपन साइͩकल गैस टरबाइन / संयोिजत चĐउ×पÛनीकरण èटेशनɉ के मानक संचालन एवं अनुर¢ण

åयय Ǔनàनानुसार हɉगे:

वष[

गैस टबा[इन/संयुÈत चĐ

उ×पादन èटेशन

छोटे टरबाइन ͪवɮयुत

उ×पादन कɅ ġ

ͪवव 2026-27

18.18

47.86

ͪवव 2027-28

19.14

50.37

ͪवव 2028-29

20.14

53.02

ͪवव 2029-30

21.20

55.80

ͪवव 2030-31

22.32

58.73

नोट: सभी मान लाख ǽपये/मेगावाट मɅ हɇ

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

41

15.38 ͧलÊनाइट Ƀधन पर आधाǐरत उ×पÛनीकरण èटेशनɉ के मानक संचालन एवं अनुर¢ण åयय

Ǔनàनानुसार हɉगे:

वष[

125मेवा सेट

ͪवव 2026-27

38.81

ͪवव 2027-28

40.85

ͪवव 2028-29

42.99

ͪवव 2029-30

45.25

ͪवव 2030-31

47.62

नोट: सभी मान लाख ǽपये/मेगावाट मɅ हɇ

15.39 कोयला अपͧशçट (Coal Rejects) पर आधाǐरत उ×पÛनीकरण èटेशनɉ के मानक संचालन एवं अनुर¢ण

åयय Ǔनàनानुसार हɉगे:

वष[

ओ एंड एम åयय

ͪवव 2026-27

38.81

ͪवव 2027-28

40.85

ͪवव 2028-29

42.99

ͪवव 2029-30

45.25

ͪवव 2030-31

47.62

नोट: सभी मान लाख ǽपये/मेगावाट मɅ हɇ

ͪवɮयमान उ×पÛनीकरण èटेशन

15.40 Ǔनयंğण अवͬध के आधार वष[ के ͧलए O&M åयय आयोग ɮवारा अनुमोǑदत ͩकए जाएंगे, िजसमɅ

ͪवƣ वष[ 2020-21 से 2024-25 तक के लेखा-परȣͯ¢त खातɉ, उ×पÛनीकरण कंपनी ɮवारा दायर

åयावसाǓयक योजना, आधार वष[ के वाèतͪवक åयय के आकलन, यथोͬचत सावधानी परȣ¢ण

(prudence check) तथा आयोग ɮवारा उपयुÈत समझे गए अÛय Ĥासंͬगक कारकɉ को Úयान मɅ रखा

जाएगा।

15.41 Ǔनयंğण अवͬध के Ĥ×येक वष[ के समिçट राजèव आवæयकता (ARR) हेतु अनुमत O&M åयय

Ǔनàनͧलͨखत सूğ के आधार पर आयोग ɮवारा अनुमोǑदत ͩकए जाएंगे:

O&Mn = (R&Mn + EMPn + A&Gn) + अंǓतम देनदाǐरयां (Terminal Liabilities)

जहाँ:

R&Mn – संबंͬधत वष[ (nवɅ वष[) के ͧलए उ×पÛनीकरण कंपनी के मरàमत एवं अनुर¢ण åयय;

EMPn – संबंͬधत वष[ (nवɅ वष[) के ͧलए उ×पÛनीकरण कंपनी के कम[चारȣ åयय, िजसमɅ अंǓतम

देनदाǐरयां शाͧमल नहȣं हɉगी;

A&Gn – संबंͬधत वष[ (nवɅ वष[) के ͧलए उ×पÛनीकरण कंपनी के ĤशासǓनक एवं सामाÛय åयय।

42

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

15.42 उपयु[Èत घटकɉ कȧ गणना Ǔनàनͧलͨखत ͪवͬध के अनुसार कȧ जाएगी:

क) (मरàमत एवं अनुर¢ण)n(Repair &Maintainance) = K * GFA * (INDXn / INDXo)

जहाँ,

'K' एक िèथरांक (ĤǓतशत मɅ åयÈत) है जो मरàमत एवं अनुर¢ण लागत और सकल èथायी

पǐरसंपͪƣयɉ (GFA) के मÚय संबंध को Ǔनयंǒğत करता है, और इसकȧ गणना Ǔनयंğण अवͬध के

आधार वष[ से ठȤक पूव[ के वषɟ मɅ GFA पर मरàमत एवं अनुर¢ण åयय के ĤǓतशत के आधार पर

कȧ जाएगी, िजसमɅ ͩकसी भी असामाÛय åयय को सामाÛयीकृतͩकया जाएगा।

'GFA' संबंͬधत वष[ (nवɅ वष[) कȧ सकल èथायी पǐरसंपͪƣ का उɮघाटन मूãय है।

'INDXn' Ǔनयंğण अवͬध के nवɅ वष[ का सूचकांकहै।

'INDXo' Ǔनयंğण अवͬध के आधार वष[ का सूचकांक है।

ख) EMPn + A&Gn = (EMPn-1)* (1+Gn) + (A&Gn-1) * (INDXn / INDXn-1)

जहाँ,

EMPn-1 – (n-1)वɅ वष[ के ͧलए उ×पÛनीकरण कंपनी के कम[चारȣ åयय, िजसमɅ अंǓतम देनदाǐरयां

शाͧमल नहȣं हɇ;

A&Gn-1 – (n-1)वɅ वष[ के ͧलए उ×पÛनीकरण कंपनी के ĤशासǓनक एवं सामाÛय åयय, िजसमɅ

ͪवͬधक/ͪववाǑदत åयय शाͧमल नहȣं हɇ।

INDXn – मुġाèफȧǓत गुणांकहै, िजसका उपयोग कम[चारȣ åयय तथा ĤशासǓनक एवं सामाÛय (A&G)

åयय के सूचकांक Ǔनधा[रण हेतु ͩकया जाएगा। यह आधार वष[ से ठȤक पूव[ के वष[ के उपभोÈता

मूãय सूचकांक (CPI) और थोक मूãय सूचकांक (WPI) के संयोजन पर आधाǐरत होगा।

Gn – Ǔनयंğण अवͬध के nवɅ वष[ हेतु वृɮͬध गुणांकहै, जो वाèतͪवक Ĥदश[न के आधार पर शूÛय से

अͬधक या कम हो सकता है। Gnका मान आयोग ɮवारा MYT आदेश मɅ उ×पÛनीकरण कंपनी के

ɮवारा Ĥèतुत याͬचका, मानव संसाधन कȧ अǓतǐरÈत आवæयकता, बɅचमाͩकɍ ग तथा अÛय उपयुÈत

कारकɉ को Úयान मɅ रखते हुए Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा।

ग) INDXn = 0.55CPIn + 0.45WPIn

ǑटÜपणी-1: अनुमान के उɮदेæय से Ǔनयंğण अवͬध के सभी वषɟ के ͧलए समान INDXn/INDXn-1

मान का उपयोग ͩकया जाएगा। तथाͪप, आयोग वाͪष[क Ĥदश[न समी¢ा के दौरान Ĥ×येक वष[ के अंत

मɅ वाèतͪवक INDXn/INDXn-1 मूãयɉ पर ͪवचार करेगा तथा इस पǐरवत[न के कारण कम[चारȣ åयय

और A&G åयय का समायोजन (true-up) Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए करेगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

43

ǑटÜपणी–2: वेतन आयोग या वेतन संशोधन समझौते आǑद के अनुशंसाओं के कारण होने वाले ͩकसी

भी पǐरवत[न पर आयोग ɮवारा अलग से ͪवचार ͩकया जाएगा।

ǑटÜपणी–3: अंǓतम देनदाǐरयɉ को आयोग ɮवारा उस वाèतͪवक ͪववरण के आधार पर èवीकृत ͩकया

जाएगा, जो उ×पादन कंपनी ɮवारा Ĥलेͨखत साêयɉ जैसे ͩक एÈचुǐरयल अÚययन सǑहत Ĥèतुत ͩकए

गए हɉ।

15.43 उपयु[Èत ͪववरणɉ के अलावा, उ×पादन कंपनी को पूव[वतȸ वषɟ (ͪवƣ वष[ 2020-21 से 2024-25) के

ͧलए ͪवͬधक/ͪववाद संबंधी åयय का ͪवèतृत ͪववरण, ऐसे åययɉ कȧ वाèतͪवक वहन हेतु उपलÞध

कराए गए ͪववरणɉ तथा Ĥलेͨखत साêयɉ सǑहत Ĥèतुत करना होगा। आयोग, Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए

Ĥèतुत आवæयक Ĥलेखɉ के आधार पर, झारखंड राÏय वाद नीǓतके Ĥासंͬगक Ĥावधानɉ के अनुसार

ͪवͬधक åययɉ को अनुमोǑदत करेगा तथा ǫ-अप के समय ͪवͬधक åययɉ कȧ यथोͬचत सावधानीपूव[क

जांच करेगा।

15.44 संशोͬधत Ĥदूषण उ×सज[न मानकɉ के काया[Ûवयन के कारण उ×पÛन अǓतǐरÈत संचालन एवं

अनुर¢ण åययɉ को मामले-दर-मामला आधार पर अनुमोǑदत ͩकया जाएगा।

15.45 ऐसे जलͪवɮयुत उ×पादन संयंğɉ के ͧलए, िजÛहɅ 1 अĤैल 2026 या उसके बाद वाͨणिÏयक

पǐरचालनके Ǿप मɅ घोͪषत ͩकया जाएगा, Ĥथम वष[ के संचालन एवं अनुर¢ण åयय उन संयंğɉ के

ͧलए, िजनकȧ èथाͪपत ¢मता 200 मेगावाट से अͬधक है, मूल पǐरयोजना लागत (पǐरवासन एवं

पुनवा[स काय[, आईडीसी (IDC) और आईईडीसी (IEDC) कȧ लागत को छोड़कर) के 3.5% पर तथा

िजनकȧ èथाͪपत ¢मता 200 मेगावाट से कम है, उनके ͧलए 5.0% पर Ǔनधा[ǐरत ͩकए जाएंगे। इन

åययɉ पर वाͪष[क वृɮͬध दर (INDXn/INDXn-1) के अनुसार, ĤǓतवष[ Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी।

अÛयĤभार

15.46 जलशुãक, सुर¢ा åयय एवं पूंजीगत èपेयर को, तापीय ͪवɮयुत उ×पादन संयंğɉ के ͧलए, यथोͬचत

परȣ¢ण के उपरांत पृथक Ǿप से अनुमोǑदत ͩकया जाएगा।

यह संयोजन इस शत[ के साथ होगा ͩक जल शुãक को जल उपभोग के आधार पर, संयंğ के Ĥकार

एवं शीतलक जल Ĥणालȣ के Ĥकार के अनुसार, यथोͬचत परȣ¢ण के अधीन अनुमोǑदत ͩकया

जाएगा। इसके संबंध मɅ ͪवèतृत ͪववरण याͬचका के साथ Ĥèतुत ͩकया जाएगा।

यह भी ĤावधाǓनत है ͩक उ×पादन संयंğ ǫ-अप के समय वष[वार उपभोग ͩकए गए वाèतͪवक

पूंजीगत èपेयर का ͪववरण उपयुÈत औͬच×य सǑहत Ĥèतुत करेगा, िजससे यह Ĥमाͨणत हो सके ͩक

उÈत åयय का वहन ͪवǓनयमन के उपखंड 14.11 और 14.12 के अंतग[त ͪवशेष भƣे के माÚयम से

नहȣं ͩकया गया है, न हȣ इसे अǓतǐरÈत पूंजीकरण , भंडार एवं èपेयर कȧ खपत या पुनवा[स एवं

आधुǓनकȧकरण का Ǒहèसा माना गया है।

44

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

15.47 जलͪवɮयुत उ×पादन संयंğɉ के ͧलए सुर¢ा åयय एवं पूंजीगत èपेयर को यथोͬचत परȣ¢ण के

उपरांत पृथक Ǿप से अनुमोǑदत ͩकया जाएगा।

यह Ĥावधान इस शत[ के साथ होगा ͩक उ×पादन संयंğ सुर¢ा आवæयकताओं का मूãयांकन,

अनुमाǓनत åययɉ सǑहत, तथा वाèतͪवक Ǿप से वष[वार उपभोग ͩकए गए पूंजीगत èपेयर का

ͪववरण उͬचत औͬच×य सǑहत ǫ-अप के समय Ĥèतुत करेगा।

गैर-टैǐरफ आय

15.48 आयोग ɮवारा èवीकृत उ×पादन åयवसाय से संबंͬधत गैर-शुãक आय कȧ राͧश, उ×पादन åयवसाय के

शुãक के Ǔनधा[रण मɅ, एआरआर (ARR) से घटाई जाएगी।

यह Ĥावधान इस शत[ के साथ होगा ͩक उ×पादन कंपनी अपनी अपेͯ¢त गैर-शुãक आय का पूण[

ͪववरण, आयोग ɮवारा ͪववेकपूण[, Ûयाय संगत एवं Ǔनçप¢ तरȣके से Ǔनधा[ǐरत ĤाǾप मɅ, आयोग के

सम¢ Ĥèतुत करेगी।

15.49 गैर-टैǐरफ आय मɅ Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल हɉगे—

a)

भूͧम या भवन के ͩकराये से आय;

b)

कबाड़ कȧ ǒबĐȧ से आय;

c)

Ǔनवेशɉ से आय;

d)

आपूǓत[कता[ओं/ठेकेदारɉ को अͬĒम राͧश पर Þयाज से आय;

e)

कम[चाǐरयɉ को Ǒदए गए ऋण/अͬĒम पर Þयाज आय;

f)

èटाफ Èवाट[रɉ के ͩकराये से आय;

g)

ठेकेदारɉ से ĤाÜत ͩकराये कȧ आय;

h)

ठेकेदारɉ एवं अÛय से ͧलए गए ͩकराये अथवा हायर शुãक से आय;

i)

पय[वे¢ण शुãक आǑद से आय;

j)

पूंजीगत कायɟ के ͧलए पय[वे¢ण शुãक से आय;

k)

ͪव£ापन से ĤाÜत आय;

l)

Ǔनͪवदा दèतावेजɉ कȧ ǒबĐȧ से आय;

m)

राख एवं अÛय उप-उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ से आय;

n)

पǐरसंपͪƣयɉ कȧ ǒबĐȧ पर लाभ (अथा[त ǒबĐȧ मूãय एवं बुक वैãयू का अंतर);

o)

कोई अÛय Ĥकार कȧ गैर-टैǐरफ आय।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

45

यह Ĥावधान करते हुए ͩक उ×पादन कंपनी के उ×पादन åयवसाय के ͧलए ĤाÜत ǐरटन[

ऑन इिÈवटȣ से ͩकए गए Ǔनवेशɉ से अिज[त Þयाज को गैर-शुãक आय मɅ शाͧमल नहȣं ͩकया

जाएगा।

यह भी ĤावधाǓनत है ͩक यह Ĥमाͨणत करने का दाǓय×व ͩक ऐसे Ǔनवेश ǐरटन[ ऑन

इिÈवटȣ से ͩकए गए हɇ, आयोग कȧ संतुिçट हेतु, उ×पादन कंपनी पर रहेगा।

अÛय åयवसाय से आय

15.50 यǑद उ×पादन कंपनी ͩकसी अÛय åयवसाय मɅ संलÊन है, िजसमɅ ͩकसी भी Ĥकार से ͪवǓनयͧमत

åयवसाय के अधोसंरचना या जनबल का उपयोग ͩकया गया है, तो ऐसे åयवसाय से अिज[त आय

Ǔनàनͧलͨखत शतɟ के आधार पर Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी।

1.

उ×पादन कंपनी ͩकसी भी Ĥकार से उ×पादन åयवसाय कȧ पǐरसंपͪƣयɉ एवं सुͪवधाओं का

उपयोग नहȣं करेगी और न हȣ Ĥ×य¢ या अĤ×य¢ Ǿप से ऐसी कोई गǓतͪवͬध करने कȧ

अनुमǓत देगी, िजससे उ×पादन åयवसाय ͩकसी भी Ǿप मɅ अÛय åयवसाय को अनुदान या

सिÞसडी Ĥदान करे।

2.

उ×पादन कंपनी ͩकसी भी Ĥकार से, Ĥ×य¢ या अĤ×य¢ Ǿप से, उ×पादन åयवसाय कȧ

पǐरसंपͪƣयɉ एवं सुͪवधाओं को अÛय åयवसाय या उ×पादन åयवसाय के अǓतǐरÈत ͩकसी

अÛय गǓतͪवͬध के ͧलए बंधक नहȣं करेगी।

3.

उ×पादन कंपनी, उ×पादन åयवसाय के अंतग[त दज[ सभी उन लागतɉ का भुगतान करेगी जो

अÛय åयवसाय के Ĥयोजन से åयय कȧ गई हɉ। यǑद कोई लागत उ×पादन åयवसाय और

अÛय åयवसाय दोनɉ के ͧलए समान Ǿप से åयय कȧ गई हो, तो उस लागत का

अनुपातानुपाǓतक ͪवतरण ͩकया जाएगा और अÛय åयवसाय से उस ͪवतरणानुसार देय

लागत का भुगतान सुǓनिæचत ͩकया जाएगा।

4.

अÛय åयवसाय से ĤाÜत होने वाला राजèव ऐसे समान åयवसाǓयक कायɟ के Ĥचͧलत बाजार

िèथǓतयɉ के अनुǾप होना चाǑहए।

5.

उपखंड (3) के अंतग[त लागतɉ के साझा करने के अǓतǐरÈत, उ×पादन कंपनी अÛय åयवसाय

से होने वाले राजèव का एक Ǔनिæचत Ǒहèसा उ×पादन åयवसाय को देय भुगतान के Ǿप मɅ

दज[ करेगी और सुǓनिæचत करेगी। उ×पादन कंपनी अÛय åयवसाय से होने वाले कुल राजèव

का 50% अपने पास रखेगी तथा शेष 50% राजèव लाभाͬथ[यɉ को Ĥेͪषत करेगी।

15.51 अÛय åयवसाय से ĤाÜत राजèव को, उ×पादन कंपनी के राजèव आवæयकता के Ǔनधा[रण मɅ,

एआरआर (ARR) से घटाया जाएगा।

46

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

यह Ĥावधान इस शत[ के साथ होगा ͩक उ×पादन कंपनी उ×पादन åयवसाय और अÛय

åयवसाय के बीच सभी संयुÈत एवं सामाÛय लागतɉ के आवंटन के ͧलए एक युिÈतसंगत आधार

का पालन करेगी तथा Ǔनदेशक मंडल ɮवारा èवीकृत आवंटन ͪववरͨणका को, शुãक Ǔनधा[रण के

ͧलए Ĥèतुत आवेदन के साथ, आयोग के सम¢ Ĥèतुत करेगी।

यह भी ĤावधाǓनत है ͩक यǑद ऐसे अÛय åयवसाय कȧ Ĥ×य¢ एवं अĤ×य¢ लागतɉ का

कुल योग, उस अÛय åयवसाय से ĤाÜत राजèव से अͬधक हो, तो ऐसे åयवसाय के कारण उ×पÛन

ͩकसी भी राͧश को उ×पादन कंपनी के एआरआर (ARR) मɅ जोड़ने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी।

A16. तापीय ͪवɮयुत उ×पादन संयंğ के ͧलए पǐरचालन मानक

16.1

राÏय मɅ िèथत ͪवɮयमान तापीय ͪवɮयुत संयंğɉ के ͧलए पǐरचालन मानकɉ के मान, उन संयंğɉ के

पूव[ पǐरचालन आँकड़ɉ के आधार पर Ǔनधा[ǐरत ͩकए गए हɇ। नीचे Ǒदए गए पǐरचालन मानक राÏय

के सभी ͪवɮयमान तापीय ͪवɮयुत संयंğɉ पर लागू हɉगे।

जोजोबेरा थम[ल पावर èटेशन (टȣपीसीएल) - यूǓनट-II

ͪववरण

यूओएम

ͪवव26-

27

ͪवव27-

28

ͪवव28-

29

ͪवव29-

30

ͪवव30-

31

मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता

गुणांक

%

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

मानक वाͪष[क संयंğ लोडगुणांक

%

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

सकलèटेशन उçमदर (GSHR)

ͩकलोकैलोरȣ/ͩकलोवाट घंटा

2567.00

2567.00

2567.00

2567.00

2567.00

सहायक उपभोग

%

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ɮͪवतीयक Ƀधन तेल कȧ खपत

ͧमलȣलȣटर/ͩकलोवाट घंटा

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

जोजोबेरा थम[ल पावर èटेशन (टȣपीसीएल) - यूǓनट-III

ͪववरण

यूओएम

ͪवव26-

27

ͪवव27-

28

ͪवव28-

29

ͪव29-30

ͪवव30-

31

मानक

वाͪष[क

संयंğ

उपलÞधता

गुणांक

%

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

मानक वाͪष[क संयंğ लोडगुणांक

%

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

सकल èटेशन उçमदर (GSHR)

ͩकलोकैलोरȣ/ͩकलोवाट घंटा

2577.00

2577.00

2577.00

2577.00

2577.00

मानक

वाͪष[क

संयंğ

उपलÞधता

गुणांक

%

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

47

ɮͪवतीयक Ƀधन तेल कȧ खपत

ͧमलȣलȣटर/ͩकलोवाट घंटा

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

आधुǓनक पावर एंड नेचुरल ǐरसोसȶज ͧलͧमटेड (एपीएनआरएल) - यूǓनट-I

ͪववरण

यूओएम

ͪवव26-

27

ͪवव27-

28

ͪवव28-

29

ͪवव29-

30

ͪवव 30-

31

मानक वाͪष[क संयंğ

उपलÞधता

गुणांक

%

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

मानक वाͪष[क संयंğ लोडगुणांक

%

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

सकल èटेशन उçमदर (GSHR)

ͩकलोकैलोरȣ/ͩकलोवाट घंटा

2387.00

2387.00

2387.00

2387.00

2387.00

सहायक उपभोग

%

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

ɮͪवतीयक Ƀधन तेल कȧ खपत

ͧमलȣलȣटर/ͩकलोवाट घंटा

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

आधुǓनक पावर एंड नेचुरल ǐरसोसȶज ͧलͧमटेड (एपीएनआरएल) - यूǓनट-II

ͪववरण

यूओएम

ͪवव26-

27

ͪवव27-

28

ͪवव28-

29

ͪवव29-

30

ͪवव 30-

31

मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक

%

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

मानक वाͪष[क संयंğ लोडगुणांक

%

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

सकल èटेशन उçमदर (GSHR)

ͩकलोकैलोरȣ/ͩकलोवाट घंटा

2387.00

2387.00

2387.00

2387.00

2387.00

सहायक उपभोग

%

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

ɮͪवतीयक Ƀधन तेल कȧ खपत

ͧमलȣलȣटर/ͩकलोवाट घंटा

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

इनलɇड पावर ͧलͧमटेड (आईपीएल)

ͪववरण

ͪवव26-27

ͪवव27-28

ͪवव28-29

ͪवव29-30

ͪवव 30-31

मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक%

82.50

82.50

82.50

82.50

82.50

मानक वाͪष[क संयंğ लोडगुणांक%

82.50

82.50

82.50

82.50

82.50

सकल

èटेशन

उçम

दर(ͩकलो

कैलोरȣ/ͩकलोवाट घंटा)

2902.00

2902.00

2902.00

2902.00

2902.00

सहायक उपभोग (%)

10.50

10.50

10.50

10.50

10.50

48

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

ɮͪवतीयक

Ƀधन

तेल

कȧ

खपत(ͧमलȣलȣटर/ͩकलोवाट घंटा)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

तेनुघाट थम[ल पावर èटेशन (टȣवीएनएल)- यूǓनट-I

ͪववरण

ͪवव26-27

ͪवव27-28

ͪवव28-29

ͪवव29-30

ͪवव 30-31

मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक%

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

मानक वाͪष[क संयंğ लोडगुणांक%

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

सकल

èटेशन

उçम

दर(ͩकलोकैलोरȣ/ͩकलोवाट घंटा)

2547.00

2547.00

2547.00

2547.00

2547.00

सहायक उपभोग (%)

9.50

9.50

9.50

9.50

9.50

ɮͪवतीयक

Ƀधन

तेल

कȧ

खपत(ͧमलȣलȣटर/ͩकलोवाट घंटा)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

तेनुघाट थम[ल पावर èटेशन (टȣवीएनएल)- यूǓनट-II

ͪववरण

ͪवव26-27

ͪवव27-28

ͪवव28-29

ͪवव29-30

ͪवव 30-31

मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक%

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

मानक वाͪष[क संयंğ लोडगुणांक%

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

सकल

èटेशन

उçम

दर(ͩकलोकैलोरȣ/ͩकलोवाट घंटा)

2547.00

2547.00

2547.00

2547.00

2547.00

सहायक उपभोग (%)

9.50

9.50

9.50

9.50

9.50

ɮͪवतीयक

Ƀधन

तेल

कȧ

खपत

(ͧमलȣलȣटर/ͩकलोवाट घंटा)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

बशतȶ ͩक ͩकसी भी मौजूदा उ×पादन èथापना के ͧलए, िजसके मानक उपयु[Èत नहȣं Ǒदए गए हɇ और

िजसके टैǐरफ का Ǔनधा[रण इस आयोग के अͬधकार ¢ेğ मɅ आता है, आयोग ऐसी उ×पादन èथापना के ͧलए

मामले-दर-मामले आधार पर मानक Ǔनधा[ǐरत करेगा, िजसमɅ वाèतͪवकताओं और ͪपछलȣ Ǔनयंğण अवͬध मɅ

ǓनǑद[çट मानकɉ को Úयान मɅ रखा जाएगा, िजसके ͧलए उ×पादन कंपनी ɮवारा Ĥèतुत याͬचका के आधार पर

उͬचत सावधानी कȧ जांच कȧ जाएगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

49

16.2

आयोग सावधानी कȧ जांच के बाद इन संयंğɉ मɅ ͩकसी भी नवीकरण और आधुǓनकȧकरण

गǓतͪवͬधयɉ के ͧलए èवीकृत पूंजी Ǔनवेश पर ͪवचार करते हुए संचालन के इन मानकɉ मɅ संशोधन

कर सकता है। हालांͩक, सामाÛय काय[ िèथǓत मɅ, आयोग इन ͪवǓनयमɉ के खंड 16.1 मɅ उिãलͨखत

संचालन के मानकɉ कȧ समी¢ा नहȣं करेगा।

16.3

उपयु[Èत èथापनाओं के अलावा अÛय उ×पादन èथापनाओं के ͧलए संचालन के मानक Ǔनàनानुसार

हɉगे:

1.

मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक (NAPAF): 85%

2.

Ĥो×साहन हेतु मानक वाͪष[क संयंğ लोड गुणांक (NAPLF): 85%

3.

सकल èटेशन उçमदर:

कोयला आधाǐरत एवं ͧलÊनाइट चाͧलत तापीय उ×पादन èटेशनɉ के ͧलए:

SHR = 1.05 × ͫडजाइन उçमदर (ͩकलो कैलोरȣ/ͩकलोवाट-घंटा);

जहाँ, उ×पादन इकाई कȧ ‘ͫडजाइन उçमदर’ से अͧभĤाय उस इकाई कȧ उçमदर से है जो

आपूǓत[कता[ ɮवारा 100% MCR, शूÛय ĤǓतशत मेक-अप, ͫडजाइन कोयला तथा ͫडजाइन कूͧलंग वाटर

तापमान/बैक Ĥेशर कȧ पǐरिèथǓतयɉ मɅ सुǓनिæचत कȧ गई हो।

इस शत[ पर ͩक ͫडजाइन उçम दर Ǔनàनͧलͨखत अͬधकतम ͫडजाइन यूǓनट उçम दर से

अͬधक नहȣं होगी, जो यूǓनट के दाब एवं तापमान मानकɉ पर Ǔनभ[र करेगी।

ͪववरण

मूãय

दाब मूãयांकन (ͩकĒा/सेमी2)

150

170

170

247

247

270

270

एसएचटȣ/आरएचटȣ (०सी)

535/535

537/537

537/565

537/565

565/593

593/593

600/600

बीएफपी का Ĥकार

ͪवɮयुतचाͧलत

टबा[इन

चाͧलत

टबा[इन

चाͧलत

टबा[इन

चाͧलत

टबा[इन

चाͧलत

टबा[इन

चाͧलत

टबा[इन

चाͧलत

अͬधकतम

टरबाइन

चĐ

ऊçमादर(ͩकलो

कैलोरȣ/ͩकलोवाट घंटा)

1955

1950

1935

1900

1850

1810

1800

Ûयूनतम बॉयलर द¢ता

उप-ǒबटुͧमनस भारतीय कोयला

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.865

0.865

50

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

ǒबटुͧमनस आयाǓतत कोयला

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.895

0.895

अͬधकतम ͫडज़ाइन ताप दर (ͩकलो कैलोरȣ/ͩकलोवाट घंटा)

उप-ǒबटुͧमनस भारतीय कोयला

2273

2267

2250

2222

2125

2105

2081

ǒबटुͧमनस आयाǓतत कोयला

2197

2191

2174

2135

2078

2034

2022

यह भी उपबंͬधत है ͩक यǑद ͩकसी इकाई के दाब और तापमान के मान उपयु[Èत Įेͨणयɉ से

ͧभÛन हɇ, तो Ǔनकटतम Įेणी कȧ अͬधकतम ͫडजाइन यूǓनट उçम दर लȣ जाएगी।

यह भी उपबंͬधत है ͩक जहाँ यूǓनट उçम दर कȧ गारंटȣ नहȣं दȣ गई है, परंतु टरबाइन

साइͩकल उçम दर और बॉयलर द¢ता कȧ गारंटȣ एक हȣ आपूǓत[कता[ या ͧभÛन आपूǓत[कता[ओं ɮवारा

अलग-अलग दȣ गई है, वहाँ इकाई कȧ ͫडजाइन उçम दर, गारंटȣकृत टरबाइन साइͩकल उçम दर और

बॉयलर द¢ता का उपयोग करके Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी।

यह भी उपबंͬधत है ͩक जहाँ सब-ǒबटुͧमनस भारतीय कोयले के ͧलए बॉयलर द¢ता 86% से

कम तथा ǒबटुͧमनस आयाǓतत कोयले के ͧलए 89% से कम है, वहाँ गणना के उɮदेæय से, इÛहɅ

Đमशः 86% और 89% हȣ माना जाएगा, èटेशन उçम दर कȧ गणना के ͧलए।

यह भी उपबंͬधत है ͩक अͬधकतम टरबाइन साइͩकल उçम दर को Ĝाई कूͧलंग ͧसèटम के

Ĥकार के अनुसार समायोिजत ͩकया जाएगा।

यह भी उपबंͬधत है ͩक यǑद एक या अͬधक इकाइयाँ 1 अĤैल 2026 से पूव[ वाͨणिÏयक

संचालन हेतु घोͪषत कȧ गई हɇ, तो उन इकाइयɉ के साथ-साथ 1 अĤैल 2026 या उसके बाद

वाͨणिÏयक संचालन हेतु घोͪषत इकाइयɉ के ͧलए उçम दर मानक, उपयु[Èत ͪवͬध ɮवारा ĤाÜत उçम

दर मानक और इन ͪवǓनयमɉ के Èलॉज 16.1 मɅ ǓनǑद[çट मानकɉ मɅ से Ûयूनतम हɉगे।

यह भी उपबंͬधत है ͩक अपͧशçट कोयले (coal rejects) पर आधाǐरत उ×पादन èटेशनɉ के

ͧलए, आयोग èटेशन उçम दर को Ĥ×येक मामले के आधार पर अनुमोǑदत करेगा।

ǑटÜपणी: उन इकाइयɉ के संदभ[ मɅ, जहाँ बॉयलर फȧड पंप ͪवɮयुत संचाͧलत हɇ, अͬधकतम ͫडजाइन

यूǓनट उçम दर, टरबाइन चाͧलत बीएफपी (BFP) के साथ ǓनǑद[çट अͬधकतम ͫडजाइन यूǓनट उçम दर

से 40 ͩकलो कैलोरȣ/ͩकलोवाट-घंटा कम होगी।

गैस आधाǐरत/ġव Ƀधन आधाǐरत तापीय उ×पादन इकाई(यɉ)/Þलॉक(कɉ) के ͧलए:

ĤाकृǓतक गैस हेतु = 1.05 × इकाई/Þलॉक कȧ ͫडजाइन उçम दर (ͩकलो कैलोरȣ/ͩकलोवाट-घंटा)

आरएलएनजी (RLNG) हेतु = 1.071 × इकाई/Þलॉक कȧ ͫडजाइन उçम दर (ͩकलो कैलोरȣ/ͩकलोवाट-घंटा)

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

51

जहाँ, इकाई कȧ ‘ͫडजाइन उçम दर’ से अͧभĤाय 100% MCR और èथल कȧ पǐरवेशीय पǐरिèथǓतयɉ पर

उस इकाई के ͧलए गारंटȣकृत उçम दर से है;और Þलॉक कȧ ‘ͫडजाइन उçम दर’ से अͧभĤाय 100%

MCR, èथल कȧ पǐरवेशीय पǐरिèथǓतयɉ, शूÛय ĤǓतशत मेक-अप, ͫडजाइन कूͧलंग वाटर तापमान/बैक

Ĥेशर पर उस Þलॉक के ͧलए गारंटȣकृत उçम दर से है।

4.सहायक ऊजा[ खपत

ĤाकृǓतक ĜाÝट कूͧलंग टॉवर वाले या ǒबना कूͧलंग टॉवर वाले कोयला आधाǐरत उ×पादन èटेशनɉ के

ͧलए:

Đ सं

जनरेǑटंग èटेशन

सहायक ऊजा[खपत

1

200 मेगावाट Įृंखला

8.50%

2

300 मेगावाट और उससे अͬधक Įृंखला,

भापचाͧलत बॉयलर फȧड पंपɉ के साथ

5.75%

3

300/330/350/500 मेगावाट Įृंखला

ͪवɮयुत चाͧलत बॉयलर फȧड पंपɉ के

साथ

8.00%

यह उपबंध है ͩक इंɬयूèड ĜाÝट कूͧलंग टॉवर वाले तापीय उ×पादन èटेशनɉ के ͧलए मानक

को 0.5% अǓतǐरÈत बढ़ाया जाएगा।

यह भी उपबंध है ͩक Ĝाई कूͧलंग ͧसèटम वाले संयंğɉ के ͧलए Ǔनàनानुसार अǓतǐरÈत

सहायक ऊजा[ खपत कȧ अनुमǓत दȣ जाएगी।

Đ सं

शुçक शीतलन Ĥणालȣ का Ĥकार

शुçक शीतलन Ĥणालȣ

का Ĥकार

1

Ĥ×य¢ शीतलन वायु-शीǓतत कंडेनसर

यांǒğक ĜाÝट पंखɉ के साथ

1.0%

2

जेट कंडेनसर, दाब पुनĤा[िÜत टबा[इन और

ĤाकृǓतक ĜाÝट टावर का उपयोग करने

वालȣ अĤ×य¢ शीतलन Ĥणालȣ

0.5%

ǑटÜपणी: 200 मेगावाट से कम ¢मता वालȣ इकाइयɉ के ͧलए सहायक ऊजा[ खपत Ĥ×येक मामले

के आधार पर Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी।

गैस टरबाइन/संयुÈत चĐ उ×पादन èटेशनɉ के ͧलए:

Đ सं

जनरेǑटंग èटेशन

सहायक ऊजा[खपत

1

संयुÈत चĐ

2.50%

2

खुला चĐ

1.00%

जहाँ भी कोई èटेशन संयुÈत चĐ संचालन (Combined Cycle Operation) के ͧलए

अͧभकिãपत है, वहाँ èटेशन को ओपन साइͩकल मोड मɅ संचाͧलत करने के ͧलए एसएलडीसी (SLDC)

कȧ èवीकृǓत आवæयक होगी।

52

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

5. ɮͪवतीयक Ƀधन तेल कȧ खपत

कोयला आधाǐरत उ×पादन èटेशनɉ के ͧलए: 0.50 ͧमलȣलȣटर/ͩकलोवाट-घंटा

ͧलÊनाइट चाͧलत उ×पादन èटेशनɉ के ͧलए: 1.00 ͧमलȣलȣटर/ͩकलोवाट-घंटा

16.4

इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट पǐरचालन मानदंड अͬधकतम सीमाहɇ, और ये इस बात मɅ बाधक नहȣं हɉगे

ͩक उ×पादक कंपनी और लाभाथȸ बेहतर मानदंडɉ पर सहमत हɉ। यǑद बेहतर मानदंडɉ पर सहमǓत

होती है, तो ऐसे बेहतर मानदंडɉ को टैǐरफ Ǔनधा[रण के ͧलए अपनाया जाएगा। उ×पादक कंपनी और

लाभाͬथ[यɉ को ऐसे बेहतर मानदंडɉ का ͪववरण आयोग के सम¢ Ĥèतुत करना आवæयक होगा।

16.5

पुनन[वीकरण और आधुǓनकȧकरण, ͫडरेǑटंग अथवा रȣरेǑटंग के मामलɉ मɅ, आयोग उ×पादन èटेशन के

संचालन मानदंडɉ कȧ समी¢ा कर आवæयकतानुसार संशोधन कर सकता है।

6

मानक संयंğ उपलÞधता गुणांक से कम उपलÞधता पर उ×पादन èटेशन के संचालन हेतु ¢ǓतपूǓत[

16.6

वह उ×पादन èटेशन, िजसका टैǐरफ अͬधǓनयम कȧ धारा 62 के अंतग[त आयोग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत

ͩकया गया है, को èटेशन उçम दर और सहायक ऊजा[ खपत मɅ ͬगरावट, तथा मानक संयंğ

उपलÞधता गुणांकसे कम लोͫडंग पर अǓतǐरÈत ɮͪवतीयक Ƀधन तेल कȧ खपत के कारण होने वाले

नुकसान हेतु इन ͪवǓनयमɉ के अनुभाग क 16 मɅ ǓनǑद[çट अनुसार ¢ǓतपूǓत[ दȣ जाएगी।

16.7

इन ͪवǓनयमɉ के उपधारा 16.6 के अंतग[त उिãलͨखत ͬगरावट कȧ ¢ǓतपूǓत[ उस इकाई/लाभाथȸ ɮवारा

वहन कȧ जाएगी िजसने संयंğ को संबɮध मानक संयंğ उपलÞधता गुणांक से कम अनुसूͬचत èतर

पर संचाͧलत ͩकया हो।

16.8

èटेशन उçम दर और सहायक ऊजा[ खपत के ͧलए ¢ǓतपूǓत[ का Ǔनधा[रण ऊजा[ शुãक दर के Ǿप मɅ

ͩकया जाएगा।

16.9

इन ͪवǓनयमɉ कȧ उपधारा 16.6 के अंतग[त ¢ǓतपूǓत[ के उɮदेæय से, संयंğ कȧ सकल èटेशन उçम दर

(SHR) मɅ होने वालȣ ͬगरावट, जो इन ͪवǓनयमɉ कȧ उपधारा 16.1 मɅ ǓनǑद[çट मानकɉ से अͬधक है, को

Ǔनàनानुसार माना जाएगा: -

कोयला या ͧलÊनाइट आधाǐरत उ×पादन èटेशनɉ के ͧलए:-

Đ सं

इकाई कȧ èथाͪपत ¢मता के% के Ǿप मɅ

इकाई लोͫडंग

SHR मɅ वृɮͬध(सबͩĐǑटकल

इकाइयɉ के ͧलए) %

SHR

मɅ

वृɮͬध(सुपरͩĐǑटकलइकाइयɉ

के ͧलए) %

1

85-100

शूÛय

शूÛय

2

80-<85

2.1

1.8

3

75-<80

3.0

2.5

4

70-<75

4.0

3.3

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

53

5

65-<70

5.1

4.1

6

60-<65

6.1

4.9

7

55-<60

7.6

6.0

8

50-<55

9.2

7.1

9

45-<50

11.3

8.3

10

40-<45

13.8

9.9

16.10 इन ͪवǓनयमɉ कȧ उपधारा 16.6 के अंतग[त ¢ǓतपूǓत[ के उɮदेæय से, सहायक ऊजा[ खपत (AEC) मɅ

होने वालȣ वह ͬगरावट, जो इन ͪवǓनयमɉ के अनुभाग क 16मɅ ǓनǑद[çट मानकɉ से अͬधक है, को

Ǔनàनानुसार माना जाएगा: -

कोयला या ͧलÊनाइट आधाǐरत उ×पादन èटेशनɉ के ͧलए:

Đ सं

इकाई कȧ èथाͪपत ¢मता के %

के Ǿप मɅ इकाई लोͫडंग

एईसी मɅ % ͬगरावट

èवीकाय[

1

85-100

शूÛय

2

80-<85

0.5

4

70-<75

1.1

6

60-<65

1.8

8

50-<55

2.5

10

40-<45

3.2

16.11 ɮͪवतीयक Ƀधन तेल कȧ खपत के ͧलए अǓतǐरÈत ¢ǓतपूǓत[, उन उ×पादन èटेशनɉ के ͧलए वष[ मɅ

सात (7) बार èटाट[/èटॉप से अͬधक कȧ िèथǓत मɅ, ͬĒड कोड के अनुसार इकाई के शटडाउन के संदभ[

मɅ अनुमेय होगी।इन ͪवǓनयमɉ कȧ उपधारा 16.6 के अंतग[त ¢ǓतपूǓत[ के उɮदेæय से, ĤǓत èटाट[-अप

ɮͪवतीयक Ƀधन तेल कȧ खपत Ǔनàनͧलͨखत Ǔनधा[ǐरत मानकɉ या वाèतͪवक खपत, जो भी कम हो,

के आधार पर मानी जाएगी: -

इकाई आकार (मेगावाट)

ĤǓत èटाट[ अप ɮͪवतीयक Ƀधन तेल खपत (केएल)

200/210/250 मेगावाट

20

40

60

500 मेगावाट

30

60

100

660 मेगावाट

45

75

130

54

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

800 मेगावाट

60

80

150

16.12 उन इकाइयɉ के ͧलए, जो 55% यूǓनट लोͫडंग से कम पर संचाͧलत होती हɇ, 0.2 ͧमलȣलȣटर/ͩकलोवाट-

घंटा कȧ अǓतǐरÈत ͪवͧशçट ɮͪवतीयक Ƀधन तेल खपत Ĥदान कȧ जाएगी। सुपरͩĐǑटकल या अãĚा-

सुपरͩĐǑटकल इकाइयɉ के ͧलए, वाͨणिÏयक पǐरचालन Ǔतͬथ (CoD) से तीन वषɟ कȧ अवͬध तक,

Ĥारंͧभक कǑठनाइयɉ या िèथरता से संबंͬधत मुɮदɉ के कारण èटाट[-अप ऑयल कȧ 10% अǓतǐरÈत

माğा Ĥदान कȧ जाएगी।

16.13 कɅ ġȣय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (सहायक सेवाओं के संचालन) ͪवǓनयम, 2022 के Ĥावधानɉ के

अंतग[त ͪवɮयुतआपूǓत[ मɅ होने वाले पǐरवत[न को ¢ǓतपूǓत[ के ͧलए नहȣं माना जाएगा।

A17. तापीय उ×पादन èटेशनɉ के ͧलए ¢मता शुãक और ऊजा[ शुãक कȧ गणना कȧ काय[Ĥणालȣ

तापीय उ×पादन èटेशनɉ के ͧलए ¢मता शुãक कȧ गणना और भुगतान

17.1

तापीय उ×पादन èटेशन कȧ Ǔनयत लागत का Ǔनधा[रण वाͪष[क आधार पर इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट

मानकɉ के अनुसार ͩकया जाएगा, और माͧसक आधार पर ¢मता शुãक के Ǿप मɅ वसूल कȧ जाएगी।

ͩकसी उ×पादन èटेशन के ͧलए देय कुल ¢मता शुãक, उसके लाभाͬथ[यɉ के बीच उनके Đमशः

ĤǓतशत Ǒहèसे या उ×पादन èटेशन कȧ ¢मता मɅ उनके आवंटन के अनुसार साझा ͩकया जाएगा।

17.2

पूण[ ¢मता शुãक, इन ͪवǓनयमɉ के ͪवǓनयम16.1 और ͪवǓनयम16.3 मɅ ǓनǑद[çट मानक वाͪष[क संयंğ

उपलÞधता गुणांक (NAPAF) पर वसूल ͩकया जाएगा। इसके अǓतǐरÈत, मानक वाͪष[क संयंğ

उपलÞधता गुणांक (NAPAF) के èतर से कम उपलÞधता कȧ िèथǓत मɅ ¢मता शुãक कȧ वसूलȣ

आनुपाǓतक आधार पर कȧ जाएगी। शूÛय उपलÞधता कȧ िèथǓत मɅ कोई ¢मता शुãक देय नहȣं

होगा।

17.3

तापीय उ×पादन èटेशन के ͧलए ͩकसी कैलɅडर माह मɅ देय ¢मता शुãक कȧ गणना Ǔनàनͧलͨखत

सूğɉ के अनुसार कȧ जाएगी: -

CC1 = (AFC/12) × (PAF1/NAPAF); अͬधकतम सीमा (ceiling) (AFC/12) तक।

CC2 = ((AFC/6) × (PAF2/NAPAF); अͬधकतम सीमा (AFC/6) तक) − CC1।

CC3 = ((AFC/4) × (PAF3/NAPAF); अͬधकतम सीमा (AFC/4) तक) − (CC1 + CC2)।

CC4 = ((AFC/3) × (PAF4/NAPAF); अͬधकतम सीमा (AFC/3) तक) − (CC1 + CC2 + CC3)।

CC5 = ((AFC × 5/12) × (PAF5/NAPAF); अͬधकतम सीमा (AFC × 5/12) तक) − (CC1 + CC2 + CC3 +

CC4)।

CC6 = ((AFC/2) × (PAF6/NAPAF); अͬधकतम सीमा (AFC/2) तक) − (CC1 + CC2 + CC3 + CC4 + CC5)।

CC7 = ((AFC × 7/12) × (PAF7/NAPAF); अͬधकतम सीमा (AFC × 7/12) तक) − (CC1 + CC2 + CC3 + CC4

+ CC5 + CC6)।

CC8 = ((AFC × 2/3) × (PAF8/NAPAF); अͬधकतम सीमा (AFC × 2/3) तक) − (CC1 + CC2 + CC3 + CC4 +

CC5 + CC6 + CC7)।

CC9 = ((AFC × 3/4) × (PAF9/NAPAF); अͬधकतम सीमा (AFC × 3/4) तक) − (CC1 + CC2 + CC3 + CC4 +

CC5 + CC6 + CC7 + CC8)।

CC10 = ((AFC × 5/6) × (PAF10/NAPAF); अͬधकतम सीमा (AFC × 5/6) तक) − (CC1 + CC2 + CC3 + CC4

+ CC5 + CC6 + CC7 + CC8 + CC9)।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

55

CC11 = ((AFC × 11/12) × (PAF11/NAPAF); अͬधकतम सीमा (AFC × 11/12) तक) − (CC1 + CC2 + CC3

+ CC4 + CC5 + CC6 + CC7 + CC8 + CC9 + CC10)।

CC12 = (AFC × (PAFY/NAPAF); अͬधकतम सीमा (AFC) तक) − (CC1 + CC2 + CC3 + CC4 + CC5 + CC6 +

CC7 + CC8 + CC9 + CC10 + CC11)

यह उपबंध है ͩक यǑद कोई उ×पादन èटेशन या उसकȧ कोई इकाई पुनन[वीकरण और

आधुǓनकȧकरण के कारण शटडाउन मɅ है, तो जनरेǑटंग कंपनी को केवल संचालन और अनुर¢ण

åययतथा ऋण पर Þयाजकȧ वसूलȣ कȧ अनुमǓत होगी।

जहाँ,

AFC = वष[ के ͧलए ǓनǑद[çट वाͪष[क Ǔनयत लागत (ǽपयɉ मɅ);

NAPAF = मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक (%);

PAFM = माह के अंत तक ĤाÜत संयंğ उपलÞधता गुणांक (%);

PAFY = वष[ के दौरान ĤाÜत संयंğ उपलÞधता गुणांक(%);

CC1, CC2, …… CC12 = Đमशः Ĥथम, ɮͪवतीय …… तथा बारहवɅ माह के ¢मता शुãक हɇ।

17.4

माह के ͧलए संयंğ उपलÞधता गुणांक (PAFM) कȧ गणना Ǔनàनͧलͨखत सूğ के अनुसार कȧ जाएगी:

N

PAFM= 100xΣ DCi/{N x IC x (1 - Aux)}%

i=1

जहाँ,

Aux = मानक सहायक ऊजा[ खपत (%)

DCi = संबंͬधत अवͬध मɅ iवɅ समय खंड के ͧलए औसत घोͪषत ¢मता (ex-bus MW मɅ(;

IC = उ×पादन èटेशन कȧ èथाͪपत ¢मता (MW मɅ(;

N = Ǒदए गए अवͬध मɅ समय खंडɉ कȧ संÉया

17.5 ¢मता शुãक के अǓतǐरÈत, ͩकसी उ×पादन èटेशन या उसकȧ इकाई को 50 पैसे ĤǓत ͩकलोवाट-घंटा

कȧ दर से Ĥो×साहन देय होगा, जो अनुसूͬचत उ×पादन के अनुǾप उस एÈस-बस ऊजा[ (ex-bus

energy) पर लागू होगा जो मानक वाͪष[क संयंğ लोड गुणांक ( NAPLF) के अनुǾप एÈस-बस

ऊजा[ से अͬधक है।

17.6 Ƀधन कȧ कमी कȧ िèथǓत मɅ, ͩकसी तापीय उ×पादन èटेशन कȧ जनरेǑटंग कंपनी Ûयूनतम मांग

(off-peak) घंटɉ मɅ Ƀधन कȧ बचत कर, ͧशखरमांग (peak) घंटɉ मɅ अͬधक मेगावाट (MW)

उपलÞध कराने का Ĥèताव दे सकती है। ऐसी िèथǓत मɅ, एसएलडीसी (SLDC) लाभाͬथ[यɉ से

परामश[ कर èटेशन कȧ मेगावाट एवं ऊजा[ ¢मता का सवȾƣम उपयोग सुǓनिæचत करने हेतु एक

åयवहाǐरक‘डे-अहेड शेɬयूल’ ǓनǑद[çट कर सकता है। इस िèथǓत मɅ, DCi को उस Ǒदन के ͧलए

एसएलडीसी ɮवारा ǓनǑद[çट अͬधकतम ͧशखर घंटे के एÈस-Üलांट मेगावाट (ex-power plant MW)

शेɬयूल के बराबर माना जाएगा।

तापीय उ×पादन èटेशनɉ के ͧलए ऊजा[ शुãक कȧ गणना और भुगतान

17.7 ऊजा[ (चर) शुãकमɅ Ĥाथͧमक Ƀधन, ɮͪवतीयक Ƀधन तथा (जहाँ लागू हो) चूना प×थर कȧ खपत

लागत सिàमͧलत होगी, और यह Ĥ×येक लाभाथȸ ɮवारा उस माह कȧ कैलɅडर अवͬध के दौरान एÈस-

पावर Üलांट (ex-power plant) आधार पर Ǔनधा[ǐरत ऊजा[ शुãक दर (Ƀधन मूãय समायोजन एवं

56

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

चूना प×थर समायोजन सǑहत) पर देय होगी, जो उस लाभाथȸ को अनुसूͬचत Ǿप से आपूǓत[ कȧ गई

कुल ऊजा[ के ͧलए लागू होगी।ͩकसी माह मɅ जनरेǑटंग कंपनी के ͧलए देय कुल ऊजा[ शुãक कȧ

गणना इस Ĥकार कȧ जाएगी:

ऊजा[ शुãक = ऊजा[ शुãक दर (ǽ./ͩकलोवाट-घंटा) × माह के ͧलए अनुसूͬचत ऊजा[ (Ex-Bus)

(ͩकलोवाट-घंटा मɅ)

17.8 एÈस-पावर Üलांट आधार पर ऊजा[ शुãक दर (ECR) (ǽपये ĤǓत ͩकलोवाट-घंटा मɅ) को तीन

दशमलव èथान तक Ǔनàनͧलͨखत सूğɉ के अनुसार Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा:

कोयला आधाǐरत तथा ͧलÊनाइट चाͧलत èटेशनɉ के ͧलए:

ऊजा[ Ĥभार दर (ECR) = {(SHR - SFC x CVSF) x LPPF/CVPF+SFC x LPSFi+ LC

x LPL} /(1 – Aux)

गैस और ġव Ƀधन आधाǐरत èटेशनɉ के ͧलए:

ECR = SHR x LPPF / {CVPF x (1 – Aux)}

जहाँ,

Aux: मानक सहायक ऊजा[ खपत (%)।

CVPF:(क) कोयला आधाǐरत èटेशनɉ के ͧलए, ĤाÜत कोयले का भाǐरत औसत सकल ऊçमीय मान

(ͩकलो कैलोरȣ ĤǓत ͩकलोĒाम) िजसमɅ èटेशन पर भंडारण के दौरान होने वाले पǐरवत[न के

ͧलए 85 ͩकलो कैलोरȣ/ͩकलोĒाम कȧ कटौती कȧ जाएगी;

(ख) ͧलÊनाइट, गैस और ġव Ƀधन आधाǐरत èटेशनɉ के ͧलए, ĤाÜत Ĥाथͧमक Ƀधन का

भाǐरत औसत सकल ऊçमीय मान (ͩकलो कैलोरȣ ĤǓत ͩकलोĒाम, ĤǓत लȣटर या ĤǓत

मानक घन मीटर के अनुसार, जो भी लागू हो);

(ग) यǑद ͪवͧभÛन İोतɉ से Ƀधन का ͧमĮणͩकया गया है, तो Ĥाथͧमक Ƀधन का भाǐरत

औसत सकल ऊçमीय मान ͧमĮण अनुपातके अनुसार Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा।

CVSF: ɮͪवतीयक Ƀधन का ऊçमीय मान (ͩकलो कैलोरȣ/ͧमलȣलȣटर)।

ECR: ऊजा[ शुãक दर (ǽपये/ͩकलोवाट-घंटा)।

SHR: सकल èटेशन उçम दर (ͩकलो कैलोरȣ/ͩकलोवाट-घंटा)।

LC: मानक चूना प×थर खपत (ͩकलोĒाम/ͩकलोवाट-घंटा)।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

57

LPPF: माह के दौरान Ĥाथͧमक Ƀधन का भाǐरत औसत लɇडेड मूãय (Weighted Average

Landed Price), ǽपये ĤǓत ͩकलोĒाम, ĤǓत लȣटर या ĤǓत मानक घन मीटर (जैसा लागू हो) मɅ।

(यǑद ͪवͧभÛन İोतɉ से Ƀधन का ͧमĮण ͩकया गया हो, तो Ĥाथͧमक Ƀधन का भाǐरत औसत उतरा

हुआ मूãय ͧमĮण अनुपात के अनुसार Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा।)

LPSFi: माह के दौरान ɮͪवतीयक Ƀधन का भाǐरत औसत लɇडेड मूãय (Weighted Average

Landed Price of Secondary Fuel), ǽपये ĤǓत ͧमलȣलȣटर मɅ।

LPL: चूना प×थर का भाǐरत औसत लɇडेड मूãय, ǽपये ĤǓत ͩकलोĒाम मɅ।

SFC: ͪवͧशçट Ƀधन तेल खपत, ͧमलȣलȣटर ĤǓत ͩकलोवाट-घंटा मɅ।

यह उपबंध है ͩक गैस या ġव Ƀधन आधाǐरत èटेशन के ͧलए ऊजा[ शुãक दर माह के

दौरान ओपन साइͩकल संचालन के ͧलए एसएलडीसी (SLDC) ɮवारा Ĥमाͨणत ओपन साइͩकल

संचालन के आधार पर समायोिजत कȧ जाएगी।

17.9 जनरेǑटंग कंपनी उ×पादन èटेशन के लाभाͬथ[यɉ को Ƀधन के ऊçमीय मान (GCV) और मूãय के

मानकɉ का ͪववरण उपलÞध कराएगी, जैसे ͩक घरेलू कोयला, आयाǓतत कोयला, ई-नीलामी

(e-auction) कोयला, ͧलÊनाइट, ĤाकृǓतक गैस, आरएलएनजी (RLNG), ġव Ƀधन आǑद।

यह भी उपबंͬधत है ͩक आयाǓतत कोयले के घरेलू कोयले के साथ ͧमĮण अनुपात,

ई-नीलामी कोयले का अनुपात तथा ĤाÜत Ƀधनɉ के भाǐरत औसत ऊçमीय मान (Weighted

Average GCV) का ͪववरण भी संबंͬधत माह के ǒबलɉ के साथ पृथक Ǿप से Ĥदान ͩकया जाएगा।

यह भी उपबंͬधत है ͩक Ƀधन के ǒबलɉ कȧ ĤǓतयाँ तथा ऊçमीय मान (GCV) और मूãय के

मानकɉ — जैसे घरेलू कोयला, आयाǓतत कोयला, ई-नीलामी कोयला, ͧलÊनाइट, ĤाकृǓतक गैस,

आरएलएनजी, ġव Ƀधन आǑद — के ͪववरण एवं आयाǓतत और घरेलू कोयले के ͧमĮण अनुपात

तथा ई-नीलामी कोयले के अनुपात का ͪववरण भी जनरेǑटंग कंपनी कȧ वेबसाइट पर Ĥदͧश[त ͩकया

जाएगा। यह ͪववरण उसकȧ वेबसाइट पर माͧसक आधार पर लगातार तीन माह कȧ अवͬध तक

उपलÞध रहना चाǑहए।

17.10 टैǐरफ Ǔनधा[रण के ͧलए Ĥाथͧमक एवं ɮͪवतीयक Ƀधन कȧ लɇडेड लागत (Landed Fuel Cost) तीन

पूव[वतȸ महȣनɉ कȧ वाèतͪवक भाǐरत औसत लागत के आधार पर लȣ जाएगी। यǑद तीन पूव[वतȸ

महȣनɉ कȧ उतरȣ हुई लागत उपलÞध नहȣं है, तो Ǔनयंğण अवͬध के आरंभ से पूव[ (मौजूदा èटेशनɉ

के ͧलए) अथवा नवǓनͧम[त उ×पादन èटेशनɉ के मामले मɅ Ǔनयंğण अवͬध से त×काल पूव[ के तीन

महȣनɉ कȧ अवͬध हेतु, Ĥाथͧमक और ɮͪवतीयक Ƀधन कȧ नवीनतम Đय मूãय को Úयान मɅ रखा

जाएगा।

17.11 माह के ͧलए Ƀधन कȧ उतरȣ हुई लागत (Landed Cost of Fuel) मɅ Ƀधन के Ēेड और गुणवƣा के

अनुǾप मूãय सिàमͧलत होगा, िजसमɅ रॉयãटȣ, कर और लागू शुãक, रेल/सड़क या अÛय ͩकसी

माÚयम से पǐरवहन लागत सिàमͧलत होगी। ऊजा[ शुãक कȧ गणना के उɮदेæय से,

कोयला/ͧलÊनाइट के मामले मɅ, कोयला या ͧलÊनाइट आपूǓत[ कंपनी ɮवारा माह के दौरान भेजी गई

माğा के ĤǓतशत के Ǿप मɅ Ǔनधा[ǐरत औसत पारगमन एवं हɇडͧलंग हाǓन (Normative Transit and

Handling Losses) को Úयान मɅ रखकर लागत तय कȧ जाएगी, जो Ǔनàनानुसार होगी:

ͪपटहेड उ×पादन èटेशन: 0.2%

58

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

गैर-ͪपटहेड उ×पादन èटेशन: 0.8%

यह उपबंध है ͩक ͪपटहेड èटेशनɉ के मामले मɅ यǑद कोयला या ͧलÊनाइट ͪपटहेड खानɉ के

अǓतǐरÈत ͩकसी अÛय İोत से ͧलया गया हो और उसे रेलमाग[ ɮवारा èटेशन तक पहुँचाया गया हो,

तो पारगमन हाǓन 0.8% लागू होगी।

यह भी उपबंध है ͩक आयाǓतत कोयले के मामले मɅ पारगमन एवं हɇडͧलंग हाǓन 0.2%

मानी जाएगी।

Ƀधन मूãय समायोजन

17.12 ऊजा[ शुãक कȧ गणना के ͧलए लागू Ƀधन मूãय समायोजन (FPA) इस Ĥकार है:

क)

कोयला आधाǐरत ͪवɮयुत उ×पादन èटेशनɉ के ͧलए,

FPA= A+B

जहाँ,

FPA – ͩकसी माह के ͧलए भेजी गई ऊजा[ के ĤǓत यूǓनट (पैसे ĤǓत ͩकलोवाट) मɅ Ƀधन मूãय

समायोजन;

A– भेजी गई ऊजा[ के ĤǓत यूǓनट (पैसे ĤǓत ͩकलोवाट) मɅ सहायक Ƀधन तेल का मूãय समायोजन;

B– भेजी गई ऊजा[ के ĤǓत यूǓनट (पैसे ĤǓत ͩकलोवाट)मɅ कोयले का मूãय समायोजन;

A={10/(100-ACn)}*SFCn*(Pom-Pos)

B={10/(100-ACn)}*[SHRn*{(Pcm/Kcm) - (Pcs/Kcs)}- SFCn*{(Kom*Pcm/Kcm) –

(Koms*Pcs/Kcs)}]

जहाँ,

SFCn = मानक ͪवͧशçट Ƀधन तेल खपत लȣटर/ͩकलोवाट घंटा मɅ;

झारखंड राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग ;

SHRn = मानक सकल èटेशन उçम दरͩकलो कैलोरȣ/ͩकलोवाट घंटा मɅ;

ACn = मानक सहायक खपत, पूण[ Ǿप मɅ (यǑद मानक सहायक खपत 10% है, तो इसका पूण[

मान अथा[त् 10 को माना जाएगा);

Pom = माह के दौरान उपभोग के आधार पर Ƀधन तेल का भाǐरत औसत मूãय ǽपये ĤǓत

ͩकलोलȣटर (ǽ./ͩकलोलȣटर) मɅ;

Kom = माह के दौरान ĤयुÈत Ƀधन तेलɉ का भाǐरत औसत सकल ऊçमीय मान ͩकलो

कैलोरȣ/लȣटर मɅ;

Pcs = आधार ऊजा[ शुãक के Ǔनधा[रण हेतु टैǐरफ आदेश मɅ लȣ गई Ƀधन तेल कȧ मूãय कȧ आधार

मान ǽपये ĤǓत ͩकलोलȣटर (ǽ./ͩकलोलȣटर) मɅ;

Kcs = आधार ऊजा[ शुãक के Ǔनधा[रण हेतु टैǐरफ आदेश मɅ लȣ गई Ƀधन तेलɉ कȧ सकल ऊçमीय

मान कȧ आधार मान ͩकलो कैलोरȣ/लȣटर मɅ;

Pcm = माह के दौरान ͪवɮयुतगृह मɅ ĤाÜत और उपभोग कȧ गई कोयले का भाǐरत औसत मूãय

ǽपये ĤǓत मीǑĚक टन (ǽ./एमटȣ) मɅ;

Kcm = माह के दौरान बॉयलर ĥंट पर ĤयुÈत कोयले का भाǐरत औसत सकल ऊçमीय मान ͩकलो

कैलोरȣ/ͩकलोĒाम मɅ;

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

59

Pcs = आधार ऊजा[ शुãक के Ǔनधा[रण हेतु टैǐरफ आदेश मɅ लȣ गई कोयले कȧ मूãय कȧ आधार

मान ǽपये ĤǓत मीǑĚक टन (ǽ./एमटȣ) मɅ;

Kcs = आधार ऊजा[ शुãक के Ǔनधा[रण हेतु टैǐरफ आदेश मɅ लȣ गई कोयले कȧ सकल ऊçमीय मान

कȧ आधार मान ͩकलो कैलोरȣ/ͩकलोĒाम मɅ।

ख) गैस आधाǐरत ताप ͪवɮयुत संयंğɉ के ͧलए, Ƀधन मूãय समायोजन कȧ गणना Ǔनàनͧलͨखत सूğ

का उपयोग करके कȧ जाएगी:

FPA=10*SHRn* *[(Pm/Km) – (Ps/Ks)]

(100 – ACn)

जहाँ,

FPA = ͩकसी माह के ͧलए भेजी गई ऊजा[ के ĤǓत यूǓनट (पैसे ĤǓत kWh) मɅ Ƀधन मूãय

समायोजन;

SHRn = मानक सकल èटेशन उçम दर, kcal/kWh मɅ åयÈत;

ACn = मानक सहायक खपत, पूण[ Ǿप मɅ (यǑद मानक सहायक खपत 10% है, तो इसका

पूण[ मान अथा[त् 10 को माना जाएगा);

Pm = माह के दौरान गैस अथवा ġव Ƀधन का भाǐरत औसत मूãय, ǽपये ĤǓत 1000 SCM

अथवा ǽपये ĤǓत ͩकलोलȣटर अथवा ǽपये ĤǓत मीǑĚक टन (Rs./1000 SCM या Rs./kLया

Rs./MT) मɅ;

Km = माह के दौरान गैस अथवा ġव Ƀधन का भाǐरत औसत सकल ऊçमीय मान,

kcal/SCM या kcal/लȣटर या kcal/ͩकलोĒाम मɅ;

Ps = आधार ऊजा[ शुãक के Ǔनधा[रण हेतु टैǐरफ आदेश मɅ लȣ गई गैस अथवा ġव Ƀधन कȧ

मूãय कȧ आधार मान, ǽपये ĤǓत 1000 SCM या ǽपये ĤǓत ͩकलोलȣटर या ǽपये ĤǓत

मीǑĚक टन (Rs./1000 SCM या Rs./kLया Rs./MT) मɅ;

Ks = आधार ऊजा[ शुãक के Ǔनधा[रण हेतु टैǐरफ आदेश मɅ लȣ गई गैस अथवा ġव Ƀधन कȧ

सकल ऊçमीय मान कȧ आधार मान, kcal/SCM या kcal/लȣटर या kcal/ͩकलोĒाम मɅ।

17.13 कोयला, गैस अथवा ġव Ƀधन (ͧलिÈवड Ýयूल) कȧ सकल ऊçमीय मान ( GCV) मɅ पǐरवत[न के

कारण Ƀधन मूãयɉ मɅ होने वाले ͩकसी भी पǐरवत[न को माͧसक आधार पर समायोिजत ͩकया

जाएगा। यह समायोजन कोयला, गैस अथवा ġव Ƀधन के संĒǑहत, ĤाÜत एवं उपभोग कȧ गई माğा

के भाǐरत औसत सकल ऊçमीय मान तथा ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी ɮवारा ͪवɮयुतगृह हेतु कोयला,

तेल अथवा गैस अथवा ġव Ƀधन कȧ Đय पर ͩकए गए भाǐरत औसत वहन लागत के आधार पर

ͩकया जाएगा।

17.14 Ĥारंभ मɅ, ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी/ͪवɮयुतगृह ɮवारा वहन ͩकए गए Ƀधन तेलɉ के मूãय तथा कोयले

के मूãय का आधार मान तीन पूव[वतȸ महȣनɉ के भाǐरत औसत वाèतͪवक मूãयɉ के आधार पर

60

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

ͧलया जाएगा; और यǑद तीन पूव[वतȸ महȣनɉ के भाǐरत औसत वहन लागत उपलÞध नहȣं हɇ, तो वष[

Ĥारंभ से पूव[ ͪवɮयुतगृह के नवीनतम संबंͬधत भाǐरत औसत Đय मूãय को माना जाएगा।

17.15 Ĥारंभ मɅ, ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी/ͪवɮयुतगृह ɮवारा वहन ͩकए गए Ƀधन तेलɉ के सकल ऊçमीय

मान तथा कोयले के सकल ऊçमीय मान का आधार मान तीन पूव[वतȸ महȣनɉ के भाǐरत औसत

वाèतͪवक सकल ऊçमीय मान के आधार पर ͧलया जाएगा; और यǑद तीन पूव[वतȸ महȣनɉ के

भाǐरत औसत सकल ऊçमीय मान उपलÞध नहȣं हɇ, तो वष[ Ĥारंभ से पूव[ ͪवɮयुतगृह के नवीनतम

भाǐरत औसत सकल ऊçमीय मान को माना जाएगा।

17.16 ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी अपने ǒबलɉ मɅ आयोग ɮवारा ǓनǑद[çट Ĥाथͧमक एवं सहायक Ƀधन के

आधार मूãय पर ऊजा[ शुãक कȧ दर तथा Ƀधन मूãय समायोजन को अलग-अलग Ĥदͧश[त करेगी।

Ƀधन मूãय समायोजन के ͧलए आयोग के सम¢ पृथक याͬचका दाͨखल करने कȧ आवæयकता नहȣं

होगी।

17.17 िजन ͪवɮयुतगृहɉ मɅ एफजीडीĤणालȣ èथाͪपत है, उनके ͧलए चूना प×थर/ǐरएजɅट कȧ खपत से

संबंͬधत कम या अͬधक वसूलȣ का वाͪष[क Ǿप से वाèतͪवक आधार पर ǫ-अप ͩकया जाएगा।

लोड Ĥेषण एवं Ĥसारण शुãक

17.18 ͪवɮयुत उ×पादन कंपनी को लाभाͬथ[यɉ से, Ěांसͧमशन लाइसɅसधारकɉ (जैसे कɅ ġȣय Ěांसͧमशन

उपयोͬगता, राÏय Ěांसͧमशन उपयोͬगता आǑद) और ͧसèटम पǐरचालकɉ (जैसे ¢ेğीय लोड Ĥेषण

कɅ ġ, राÏय लोड Ĥेषण कɅ ġ आǑद) को भुगतान योÊय शुɮध Ěांसͧमशन एवं लोड Ĥेषण शुãक वसूल

करने कȧ अनुमǓत होगी। यह शुãक इंटर-èटेट Ěांसͧमशन ͧसèटम, इंĚा-èटेट Ěांसͧमशन ͧसèटम और

लोड Ĥेषण सेवाओं के उपयोग हेतु होगा, यह मानते हुए ͩक Ĥ×येक İोत से ǒबल Ĥèतुत करने पर

भुगतान के ͧलए अͬधकतम मानक छूटउपलÞध होगी। यह सब कɅ ġȣय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग

तथा संबंͬधत राÏय आयोग ɮवारा समय-समय पर èवीकृत टैǐरफ के अनुसार ͩकया जाएगा।

A 18. जल ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन के ͧलए संचालन के मानदंड

18.1 जल ͪवɮयुत èटेशन के संचालन के मानदंड इस Ĥकार हɉगे:

18.2 मानक वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक (NAPAF):जल ͪवɮयुत उ×पादन èटेशनɉ के ͧलए मानक

वाͪष[क संयंğ उपलÞधता गुणांक आयोग ɮवारा Ǔनàनͧलͨखत मानदंडɉ के अनुसार Ǔनधा[ǐरत ͩकया

जाएगा:

क)

भंडारण और जलाशय-आधाǐरत Ĥकार के संयंğ, िजनमɅ पूण[ जलाशय èतर (FRL) और

Ûयूनतम Ĝॉ डाउन èतर (MDDL) के बीच जल-Ĥवाह ऊँचाई मɅ 8% तक का पǐरवत[न होता

है तथा जहाँ संयंğ कȧ उपलÞधता गाद से Ĥभाͪवत नहȣं होती है: 90%;

ख)

भंडारण और जलाशय-आधाǐरत Ĥकार के संयंğ, िजनमɅ पूण[ जलाशय èतर और Ûयूनतम Ĝॉ

डाउन èतर के बीच जल-Ĥवाह ऊँचाई मɅ 8% से अͬधक का पǐरवत[न होता है तथा जहाँ

संयंğ कȧ उपलÞधता गाद से Ĥभाͪवत नहȣं होती है: ऐसे मामलɉ मɅ NAPAF मɅ कमी तथा

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

61

माह-दर-माह जलाशय èतर घटने के साथ मेगावाट (MWउ×पादन ¢मता मɅ कमी के ͧलए

संयंğ-ͪवͧशçट छूट दȣ जाएगी। सामाÛय Ǒदशा-Ǔनदȶश के Ǿप मɅ, इस उɮदेæय के ͧलए गुणांक

Ǔनàनͧलͨखत सूğ के अनुĤयोग से वाͪष[क औसत शुɮध हेड (Net Head) के अनुमान के

आधार पर Ǔनकाला जा सकता है:

= (औसत हेड / रेटेड हेड) + 0.02

वैकिãपक Ǿप से, यǑद ऐसे अनुमान मɅ कǑठनाई हो, तो गुणांक Ǔनàन Ĥकार से Ǔनधा[ǐरत

ͩकया जा सकता है:

= (MDDLपर हेड / रेटेड हेड) × 0.5 + 0.52

ग)

जलाशय-आधाǐरत ऐसे संयंğ जहाँ संयंğ कȧ उपलÞधता गाद से पया[Üत Ǿप से Ĥभाͪवत होती

है: 85%;

घ)

नदȣ Ĥवाह आधाǐरत संयंğ: ऐसे संयंğɉ के ͧलए NAPAF संयंğ-ͪवͧशçट Ǿप से Ǔनधा[ǐरत

ͩकया जाएगा, 10-Ǒदवसीय ͫडजाइन ऊजा[ डेटा के आधार पर, तथा जहाँ भी

उपलÞध/Ĥासंͬगक हो, वहाँ पूव[ अनुभव के अनुसार समायोिजत ͩकया जाएगा।

18.3 आयोग, ͪवशेष पǐरिèथǓतयɉ जैसे ͩक असामाÛय गाद कȧ समèया या अÛय पǐरचालन िèथǓतयɉ

तथा £ात संयंğ सीमाओं के मामले मɅ, NAPAF Ǔनधा[रण मɅ अǓतǐरÈत छूट Ĥदान कर सकता है।

18.4 ͩकसी नए जलͪवɮयुत पǐरयोजना के मामले मɅ, पǐरयोजना डेवलपर को यह ͪवकãप होगा ͩक वह

इन ͪवǓनयमɉ के ͪवǓनयम 18.2 और 18.3 मɅ ǓनǑद[çट ͧसɮधांतɉ के आधार पर NAPAF के Ǔनधा[रण

हेतु अͬĒम Ǿप से आयोग के सम¢ आवेदन कर सके।

18.5 पàÜड èटोरेज जलͪवɮयुत उ×पादन èटेशनɉ के मामले मɅ, डाउन-èĚȣम जलाशय से अप-èĚȣम जलाशय

तक जल पàप करने हेतु आवæयक ͪवɮयुत ऊजा[ कȧ åयवèथा लाभकता[ओं ɮवारा कȧ जाएगी,

िजसमɅ उ×पादन इकाई के बस बार तक के संचरण और ͪवतरण हाǓनयɉ आǑद को समुͬचत Ǿप से

Úयान मɅ रखा जाएगा। इसके बदले मɅ, लाभकता[ओं को उतनी ऊजा[ का 75% के बराबर ͪवɮयुत

ऊजा[ ĤाÜत करने का अͬधकार होगा, िजतनी ऊजा[ जल को Ǔनचले èतर के जलाशय से ऊँचे èतर के

जलाशय तक पàप करने मɅ उपयोग कȧ गई थी, और यह ऊजा[ संयंğ ɮवारा पीक आवर के दौरान

आपूǓत[ कȧ जाएगी।

यह शत[ रहेगी ͩक यǑद उपभोÈता ऑफ-पीक आवस[ के दौरान वांǓछत èतर कȧ ऊजा[

आपूǓत[ करने मɅ ͪवफल रहते हɇ, तो पीक आवर के दौरान संयंğ से उनके ऊजा[ अͬधकार मɅ

आनुपाǓतक कमी कȧ जाएगी।

18.6 सहायक ऊजा[ उपभोग (AUX): सहायक ऊजा[ उपभोग के मानदंड Ǔनàनानुसार हɉगे:

Ţमांक.

ːेशन के Ůकार

सहायक ऊजा[ उपभोग

̾थािपत Ɨमता २००

मेगावाट से अिधक

̾थािपत Ɨमता २००

मेगावाट तक

1.

सतह

घूणŊनकारीउȅेजना

0.7%

0.7%

İ̾थर

1.0%

1.2%

2.

भूिमगत

62

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

घूणŊनकारीउȅेजना

0.9%

0.9%

İ̾थर

1.2%

1.3%

18.7 उपरोÈत के आधार पर, जो जल ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन पहले से संचाͧलत हो रहा है, उसके संचालन

के मानक इस Ĥकार हɉगे:

ͧसͩकǑदरȣ जल ͪवɮयुत ऊजा[ èटेशन

Ůाचल

FY2026-27

FY2027-28

FY2028-29

FY2029-30

FY2030-31

मानकवाͪष[कसंयंğ उपलÞधतागुणांक(%)

75%

75%

75%

75%

75%

सहायक ऊजा[ उपभोग(%)

0.70%

0.70%

0.70%

0.70%

0.70%

A19. जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशनɉ के ͧलए ¢मता शुãक एवं ऊजा[ शुãक कȧ गणना कȧ

काय[Ĥणालȣ

जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशनɉ के ͧलए ¢मता शुãक एवं ऊजा[ शुãक कȧ गणना और भुगतान :

19.1 जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन कȧ वाͪष[क िèथर लागत इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट मानदंडɉ के

आधार पर Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी तथा इसे माͧसक आधार पर ¢मता शुãक (िजसमɅ Ĥो×साहन राͧश

सिàमͧलत होगी) और ऊजा[ शुãक के Ǿप मɅ वसूल ͩकया जाएगा।यह राͧश उ×पÛनीकरण èटेशन कȧ

ͪवĐेय ¢मता मɅ लाभाͬथ[यɉ के Đमशः आवंटन के अनुपात मɅ देय होगी; अथा[त्, उस ¢मता मɅ

िजसमɅ गृह राÏय के ͧलए Ĥदƣ Ǔनःशुãक ऊजा[ सिàमͧलत नहȣं है।

यह शत[ रहते हुए ͩक, Ĥथम इकाई के वाͨणिÏयक संचालन कȧ Ǔतͬथ और संपूण[

उ×पÛनीकरण èटेशन के वाͨणिÏयक संचालन कȧ Ǔतͬथ के मÚय कȧ अवͬध मɅ, वाͪष[क िèथर लागत

को अèथायी Ǿप से उ×पÛनीकरण èटेशन कȧ नवीनतम अनुमाǓनत पूण[ता लागत के आधार पर

Ǔनकाला जाएगा, ताͩक उस अवͬध के दौरान देय ¢मता शुãक एवं ऊजा[ शुãक Ǔनधा[ǐरत ͩकए

जा सकɅ ।

19.2 ͩकसी हाइĜो जनरेǑटंग èटेशन को एक कैलɅडर माह के ͧलए देय ¢मता शुãक (Ĥो×साहन सǑहत)

होगा

¢मता शुãक (Ĥो×साहन सǑहत) = AFC × 0.5 × NDM/ NDY× (PAFM/ NAPAF)

(ǽपयɉ मɅ)

जहाँ,

AFC :वष[ के ͧलए Ǔनधा[ǐरत वाͪष[क िèथर लागत, ǽपये मɅ;

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

63

NAPAF :नाममाğ संयंğ उपलÞधता फैÈटर, ĤǓतशत मɅ;

NDM :माह के Ǒदनɉ कȧ संÉया;

NDY :वष[ के Ǒदनɉ कȧ संÉया;

PAFM :माह के दौरान ĤाÜत संयंğ उपलÞधता गुणांक, ĤǓतशत मɅ;

यह ĤावधाǓनत है ͩक ¢मता शुãक के माÚयम से वसूलȣ गई राजèव, Ǔनधा[ǐरत वाͪष[क

िèथर लागत का 50% से अͬधक नहȣं होगी।

19.3 PAFM Ǔनàनͧलͨखत सूğ के अनुसार गणना कȧ जाएगी:

N

PAFM=100xΣDCi / {N x IC x (1-Aux)} %

i=1

जहाँ,

Aux : नाममाğ सहायक ऊजा[ खपत, ĤǓतशत मɅ;

DCi : माह के iवɅ Ǒदन (ex-bus MWमɅ) घोͪषत ¢मता, िजसे èटेशन कम से कम तीन (3) घंटे के

ͧलए उपलÞध करा सकता है, िजसे Ǒदवस समाÜत होने के बाद राÏय भार Ĥेषण कɅ ġ ɮवारा Ĥमाͨणत

ͩकया गया हो;

IC :संपूण[ जनरेǑटंग èटेशन कȧ èथाͪपत ¢मता (MWमɅ);

N :माह मɅ Ǒदनɉ कȧ संÉया।

19.4 ऊजा[ शुãक Ĥ×येक लाभाथȸ ɮवारा, कैलɅडर माह के दौरान लाभाथȸ को आपूǓत[ के ͧलए अनुसूͬचत

कुल ऊजा[ (Ǔनःशुãक ऊजा[, यǑद कोई हो, को छोड़कर), ऊजा[ शुãक दर के आधार पर, एÈस पावर

Üलांट आधार पर देय होगा। जनरेǑटंग कंपनी को ͩकसी माह के ͧलए देय कुल ऊजा[ शुãक होगा:

ऊजा[ शुãक = (ऊजा[ शुãक दर ǽपये / kWhमɅ) × {माह के ͧलए अनुसूͬचत ऊजा[ (ex-bus) kWh मɅ}

× (100 - FEHS / 100)

19.5 हाइĜो जनरेǑटंग èटेशन के ͧलए, एÈस-पावर Üलांट आधार पर ǽपये ĤǓत kWh मɅ ऊजा[ शुãक दर

(ECR) इन ͪवǓनयमɉ के उपबंध 19.9 के अधीन Ǔनàनͧलͨखत सूğ के आधार पर, तीन दशमलव

èथानɉ तक Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी:

ECR = AFC x 0.5 x 10 / {DE x (100 - AUX) x (100 - FEHS)}

जहाँ,

DE :हाइĜो जनरेǑटंग èटेशन के ͧलए ǓनǑद[çट वाͪष[क अͧभकãप ऊजा[ (MWhमɅ), इन ͪवǓनयमɉ के

उपबंध 19.6 के Ĥावधान के अधीन;

FEHS :गृह राÏय के ͧलए Ǔनःशुãक ऊजा[, जैसा ͩक इन ͪवǓनयमɉ के उपबंध 22.2 मɅ पǐरभाͪषत है।

64

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

19.6 यǑद ͩकसी वष[ के दौरान ͩकसी जलͪवɮयुत जनरेǑटंग èटेशन कȧ ͪवĐय योÊय अनुसूͬचत ऊजा[ (ex-

bus) ͪवĐय योÊय अͧभकãप ऊजा[ (ex-bus) से जनरेǑटंग कंपनी के Ǔनयंğण से परे कारणɉ से कम

होती है, तो जनरेǑटंग कंपनी ɮवारा दायर आवेदन पर, इसका Ǔनपटान इन ͪवǓनयमɉ के उपबंध

19.7 के अनुसार ͩकया जाएगा।

19.7 वाͪष[क िèथर लागत के पचास ĤǓतशत कȧ तुलना मɅ ऊजा[ शुãक मɅ कमी होने कȧ िèथǓत मɅ, उÈत

कमी कȧ वसूलȣ छह समान माͧसक ͩकèतɉ मɅ करने कȧ अनुमǓत होगी:

यह ĤावधाǓनत है ͩक यǑद ͩकसी जलͪवɮयुत जनरेǑटंग èटेशन से वाèतͪवक उ×पादन

लगातार चार वषɟ कȧ अवͬध के ͧलए अͧभकãप ऊजा[ से कम रहता है और यह िèथǓत जलͪव£ान

कारक के कारण है, तो जनरेǑटंग èटेशन को संबंͬधत जलͪव£ान आंकड़ɉ सǑहत केÛġȣय ͪवɮयुत

Ĥाͬधकरण के पास èटेशन कȧ अͧभकãप ऊजा[ के पुनरȣ¢ण हेतु आवेदन करना होगा।

19.8 यǑद ͩकसी ͪवƣीय वष[ के दौरान ͪवĐय योÊय अनुसूͬचत ऊजा[ (ex-bus) ͪवĐय योÊय अͧभकãप

ऊजा[ (ex-bus) से कम रहती है और यह िèथǓत जनरेǑटंग èटेशन के Ǔनयंğण से परे कारणɉ से

उ×पÛन हुई है तथा उÈत ͪवƣीय वष[ के दौरान इसकȧ वसूलȣ नहȣं कȧ जा सकȧ है, तो ऐसी कमी कȧ

वसूलȣ इन ͪवǓनयमɉ के उपबंध 19.7 के अनुसार कȧ जाएगी।

19.9 यǑद हाइĜो जनरेǑटंग èटेशन के ͧलए इन ͪवǓनयमɉ के उपबंध 19.5 के अंतग[त गणना कȧ गई ऊजा[

शुãक दर (ECR)ǽपये 0.80 ĤǓत kWhसे अͬधक होती है, और ͩकसी वष[ मɅ वाèतͪवक ͪवĐय योÊय

ऊजा[ {DE× (100 - AUX) × (100 - FEHS) / 10000} MWhसे अͬधक होती है, तो उपयु[Èत

सीमा से अͬधक ऊजा[ के ͧलए ऊजा[ शुãक का ǒबल केवल ǽपये 0.80 ĤǓत kWhकȧ दर से हȣ

लगाया जाएगा।

पàÜड èटोरेज हाइĜो जनरेǑटंग èटेशनɉ के ͧलए ¢मता शुãक और ऊजा[ शुãक कȧ गणना एवं भुगतान:

19.10 पàÜड èटोरेज हाइĜो जनरेǑटंग èटेशन कȧ िèथर लागत इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट मानकɉ के आधार

पर वाͪष[क Ǿप से गणना कȧ जाएगी तथा माͧसक आधार पर ¢मता शुãक के Ǿप मɅ वसूलȣ

जाएगी। यह ¢मता शुãक उन लाभाͬथ[यɉ ɮवारा उनकȧ संबंͬधत Ǒहèसेदारȣ के अनुपात मɅ देय होगा,

जो जनरेǑटंग èटेशन कȧ ͪवĐय योÊय ¢मता (गृह राÏय हेतु Ǔन:शुãक शिÈत को छोड़कर) मɅ उनका

Ǒहèसा दशा[ता है।

19.11 पàÜड èटोरेज हाइĜो जनरेǑटंग èटेशन को ͩकसी कैलɅडर माह के ͧलए देय ¢मता शुãक होगा:

(ǽपयɉ मɅ) AFC× NDM/ NDY, यǑद माह के दौरान वाèतͪवक उ×पादन, माह के दौरान èटेशन

ɮवारा उपभोग कȧ गई पिàपंग ऊजा[ का 75% या उससे अͬधक है;और {(AFC× NDM/ NDY) ×

(माह के दौरान पीक आवस[ मɅ वाèतͪवक उ×पादन / èटेशन ɮवारा माह के दौरान उपभोग कȧ गई

पिàपंग ऊजा[ के 75%) (ǽपयɉ मɅ)}, यǑद माह के दौरान वाèतͪवक उ×पादन, èटेशन ɮवारा माह के

दौरान उपभोग कȧ गई पिàपंग ऊजा[ के 75% से कम है।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

65

जहाँ,

AFC :वष[ के ͧलए ǓनǑद[çट वाͪष[क िèथर लागत, ǽपयɉ मɅ;

NDM :माह के Ǒदनɉ कȧ संÉया;

NDY :वष[ के Ǒदनɉ कȧ संÉया;

यह ĤावधाǓनत है ͩक वष[ के अंत मɅ वाèतͪवक उ×पादन एवं èटेशन ɮवारा वष[ के दौरान

उपभोग कȧ गई वाèतͪवक पिàपंग ऊजा[ के आधार पर समायोजन ͩकया जाएगा।

19.12 Ĥ×येक लाभाथȸ ɮवारा ऊजा[ शुãक उस कुल ऊजा[ के ͧलए देय होगा जो अͧभकãप ऊजा[ तथा जल

को Ǔनचले èतर के जलाशय से ऊपरȣ èतर के जलाशय मɅ पàप करने मɅ उपयोिजत ऊजा[ के 75%

से अͬधक आपूǓत[ के ͧलए अनुसूͬचत कȧ गई हो। यह शुãक एक समान दर पर देय होगा, जो ǽपये

0.20 ĤǓत kWh(20 पैसे ĤǓत kWh) कȧ औसत ऊजा[ शुãक दर के बराबर होगी। यह देयता एÈस

पावर Üलांट आधार पर होगी तथा कैलɅडर माह के दौरान Ǔनःशुãक ऊजा[, यǑद कोई हो, को शाͧमल

नहȣं करेगी।

19.13 ͩकसी माह के ͧलए जनरेǑटंग कंपनी को देय ऊजा[ शुãक होगा:

= 0.20 × {माह के ͧलए अनुसूͬचत ऊजा[ (ex-bus) kWh मɅ – (माह कȧ अͧभकãप ऊजा[ (DEm +

उस माह मɅ Ǔनचले èतर के जलाशय से ऊपरȣ èतर के जलाशय मɅ जल पàप करने मɅ उपयोिजत

ऊजा[ का 75%)} × (1 - FEHS);

जहाँ,

Dem :संबंͬधत हाइĜो जनरेǑटंग èटेशन के ͧलए ǓनǑद[çट माह कȧ अͧभकãप ऊजा[, MWh मɅ;

FEHS :: गृह राÏय के ͧलए Ǔनःशुãक ऊजा[, ĤǓतशत मɅ;

यह ĤावधाǓनत है ͩक यǑद ͩकसी माह मɅ अनुसूͬचत ऊजा[, उस माह कȧ अͧभकãप ऊजा[

तथा Ǔनचले èतर के जलाशय से ऊपरȣ èतर के जलाशय मɅ जल पàप करने मɅ उपयोिजत ऊजा[ के

75% के योग से कम होती है, तो लाभाͬथ[यɉ ɮवारा देय ऊजा[ शुãक शूÛय होगा।

19.14 जनरेǑटंग कंपनी को ऊपरȣ èतर के जलाशय मɅ ĤाकृǓतक जल Ĥवाह के दैǓनक आगम तथा ऊपरȣ

èतर एवं Ǔनचले èतर के जलाशयɉ के जलèतर का ĤǓत घंटा अͧभलेख बनाए रखना होगा। जनरेटर

को उपलÞध जल, िजसमɅ ĤाकृǓतक जल Ĥवाह भी सिàमͧलत है, का उपयोग करते हुए पीक आवस[

के दौरान आपूǓत[ को अͬधकतम करने कȧ आवæयकता होगी।यǑद यह èथाͪपत होता है ͩक जनरेटर

ने ǒबना ͩकसी वैध कारण के या जानबूझकर Ǔनचले èतर के जलाशय से ऊपरȣ èतर के जलाशय मɅ

ऑफ-पीक अवͬध के दौरान जल पàप नहȣं ͩकया, अथवा अपनी ¢मता के अनुसार ͪवɮयुत उ×पÛन

नहȣं कȧ, या ĤाकृǓतक जल Ĥवाह को åयथ[ ͩकया है, तो उस Ǒदन के ͧलए ¢मता शुãक लाभाथȸ

66

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

ɮवारा देय नहȣं होगा।इस उɮदेæय के ͧलए, इकाई(यɉ)/èटेशन कȧ योजनाबɮध अवरोͬधयाँतथा वष[ मɅ

अͬधकतम 15% तक कȧ बलपूव[क अवरोͬधयाँ वैध कारण मानी जाएंगी, यǑद इनकȧ वजह से ऑफ-

पीक अवͬध मɅ जल पàप नहȣं ͩकया जा सका हो या पàप ͩकए गए जल अथवा ĤाकृǓतक Ĥवाह का

उपयोग करके ͪवɮयुत उ×पादन नहȣं ͩकया गया हो:

यह ĤावधाǓनत है ͩक यǑद ͩकसी वष[ मɅ कुल मशीन अवरोͬधयाँ 15% से अͬधक हो जाती

हɇ, तो वष[ के दौरान वसूल कȧ गई कुल ¢मता शुãक राͧश का अनुपाǓतक आधार पर Ǔनàनͧलͨखत

Ĥकार से समायोजन ͩकया जाएगा।

(ACC)adj = (ACC) R x (1- ATO)/0.85

जहाँ,

(ACC)adj – समायोिजत वाͪष[क ¢मता शुãक;

(ACC)R – वसूल ͩकया गया वाͪष[क ¢मता शुãक;

ATO – वष[ के ͧलए कुल अवरोध (आउटेज) ĤǓतशत, िजसमɅ बलपूव[क एवं योजनाबɮध दोनɉ

Ĥकार कȧ अवरोͬधयाँ शाͧमल हɇ।

यह भी ĤावधाǓनत है ͩक जनरेǑटंग èटेशन को ͬĒड कोड कȧ समय-Ǔनधा[रण ĤͩĐया

के अनुǾप, Ĥ×येक Ǒदन के सभी समय खंडɉ के ͧलए, अगले Ǒदन के आधार पर अपनी मशीन

उपलÞधता कȧ घोषणा दैǓनक Ǿप से करनी होगी।

19.15 संबंͬधत लोड ͫडèपैच कɅ ġ, लाभाͬथ[यɉ के साथ परामश[ कर, उपलÞध घोͪषत समèत ऊजा[ के

इçटतम उपयोग हेतु हाइĜो जनरेǑटंग èटेशनɉ के ͧलए अनुसूͬचयɉ को अंǓतम Ǿप देगा। यह

ऊजा[, जनरेǑटंग èटेशन मɅ लाभाͬथ[यɉ के संबंͬधत आवंटन के अनुपात मɅ, सभी लाभाͬथ[यɉ हेतु

अनुसूͬचत कȧ जाएगी।

अÚयाय - V

अनुसूचीकरण, लेखा-जोखा, ǒबͧलंग और भुगतान

A20. अनुसूचीकरण

20.1 उ×पÛनीकरण èटेशन के ͧलए अनुसूचीकरण और Ĥेषणकȧ पɮधǓत ͬĒड कोड मɅ ǓनǑद[çट के अनुसार

होगी, िजसे आयोग ɮवारा अनुमोǑदत ͩकया गया है और िजसे समय-समय पर संशोͬधत ͩकया जा

सकता है।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

67

A21. मीटǐरंग और लेखा-जोखा

21.1 ऊजा[ ͪवǓनमयɉ और 15-ͧमनट के समय खंड के आधार पर औसत आवृͪƣ के लेखांकन हेतु

आवæयक डेटा के संकलन, पǐरवहन और Ĥसंèकरण सǑहत, मीटǐरंग åयवèथा — अथा[त् मीटरɉ कȧ

èथापना, परȣ¢ण, संचालन और अनुर¢ण — राÏय Ěांसͧमशन यूǑटͧलटȣ ɮवारा राÏय भार Ĥेषण कɅ ġ

के परामश[ से ͬĒड कोड के अनुसार आयोिजत कȧ जाएगी। सभी संबंͬधत संèथाएं (िजनके पǐरसरɉ

मɅ ͪवशेष ऊजा[ मीटर èथाͪपत हɇ) राÏय Ěांसͧमशन यूǑटͧलटȣ/राÏय भार Ĥेषण कɅ ġ के साथ पूण[

सहयोग करɅगी तथा आवæयक सहायता Ĥदान करɅगी, िजसमɅ साÜताǑहक मीटर रȣͫडंग लेना और उÛहɅ

राÏय भार Ĥेषण कɅ ġ को Ĥेͪषत करना सिàमͧलत है। राÏय भार Ĥेषण कɅ ġ माͧसक आधार पर ऊजा[

के ͧलए तथा साÜताǑहक आधार पर यूआई शुãकɉ के ͧलए लेखा-जोखा जारȣ करेगा।

अǓनधा[ǐरत अंतͪव[Ǔनमय (UI) शुãक

21.2 उ×पÛनीकरण èटेशनɉ के ͧलए वाèतͪवक शुɮध Ĥͪविçट (actual net injection) और Ǔनधा[ǐरत

शुɮध Ĥͪविçट (scheduled net injection) के बीच तथा उपभोÈता लाभाͬथ[यɉ के ͧलए वाèतͪवक

शुɮध आहरण (scheduled net withdrawl) और Ǔनधा[ǐरत शुɮध आहरण के बीच होने वाले सभी

अंतर को उनके-अपने अǓनधा[ǐरत अंतͪव[Ǔनमय (UI) के Ǿप मɅ माना जाएगा। ऐसे UIके शुãक

झारखंड राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग (राÏय ͬĒड कोड) ͪवǓनयम, 2008 तथा उसमɅ

समय-समय पर ͩकए गए संशोधनɉ या आयोग ɮवारा समय-समय पर ǓनǑद[çट ͩकसी Ĥासंͬगक

ͪवǓनयम के अनुसार Ǔनयंǒğत हɉगे।

A22. शुãकɉ कȧ ǒबͧलंग और भुगतान

22.1 उ×पादक कंपनी ɮवारा इन ͪवǓनयमɉ के अनुसार, ¢मता शुãक और ऊजा[ शुãक के ǒबल माͧसक

आधार पर तैयार ͩकए जाएंगे, और लाभाͬथ[यɉ ɮवारा भुगतान सीधे उ×पादक कंपनी को ͩकया

जाएगा।

22.2 तापीय उ×पÛनीकरण èटेशन के ͧलए ¢मता शुãक का भुगतान, उस महȣने कȧ उ×पÛनीकरण

èटेशन कȧ èथाͪपत ¢मता मɅ उनके ĤǓतशत अंशɉ के अनुसार, उ×पÛनीकरण èटेशन के लाभाͬथ[यɉ

ɮवारा साझा ͩकया जाएगा।जलͪवɮयुत उ×पÛनीकरण èटेशन के ͧलए ¢मता शुãक तथा ऊजा[ शुãक

का भुगतान, उ×पÛनीकरण èटेशन के ͪवĐेय ¢मता मɅ उनके अंशɉ के अनुपात मɅ, लाभाͬथ[यɉ

ɮवारा साझा ͩकया जाएगा। ͪवĐेय ¢मता का Ǔनधा[रण, राÏय को Ĥदƣ Ǔनःशुãक ऊजा[ के अनुǾप

¢मता घटाने के बाद ͩकया जाएगा, जैसा ͩक नीचे Ǒदए गए ǑटÜपणी 1 मɅ वͨण[त है।

ǑटÜपणी 1:

एफ.ई.एच.एस. (FEHS) – गृह राÏय हेतु Ǔनःशुãक ऊजा[ ĤǓतशत के Ǿप मɅ 13% मानी जाएगी

(यह Ĥावधान राÏय के अपने उ×पÛनीकरण èटेशनɉ पर लागू नहȣं होगा)।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

यह शत[ रखते हुए ͩक, यǑद ͩकसी जलͪवɮयुत पǐरयोजना का èथल राÏय सरकार ɮवारा

दो-चरणीय पारदशȸ Ǔनͪवदा ĤͩĐया के माÚयम से ͩकसी ऐसे डेवलपर को Ĥदान ͩकया गया है जो

राÏय Ǔनयंǒğत अथवा èवाͧम×व वालȣ कंपनी नहȣं है, तो “Ǔनःशुãक ऊजा[” 13% मानी जाएगी,

िजसमɅ यह भी सिàमͧलत होगा ͩक Ĥ×येक पǐरयोजना Ĥभाͪवत पǐरवार को वाͨणिÏयक संचालन कȧ

Ǔतͬथ से 10 वषɟ कȧ अवͬध तक ĤǓत माह 100 यूǓनट ͪवɮयुत Ǔनःशुãक Ĥदान कȧ जाएगी।

ͪवलंǒबत भुगतान अͬधभार

22.3 यǑद इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त देय ͩकसी भी Ĥभार के संबंध मɅ जारȣ ͩकसी ǒबल का भुगतान, ǒबल

जारȣ ͩकए जाने कȧ Ǔतͬथ से 45 Ǒदनɉ कȧ अवͬध से अͬधक समय तक ͩकसी लाभाथȸ ɮवारा

ͪवलंǒबत ͩकया जाता है, तो उ×पादन कंपनी ɮवारा ͪवलंब भुगतान अͬधभार लगाया जाएगा। ऐसा

अͬधभार संबंͬधत वष[ कȧ 01 अĤैल को लागू बɇकदर मɅ 200 आधार अंक जोड़कर, Ĥथम माह के

ͧलए लागू होगा; तथा Ĥ×येक आगामी माह या उसके ͩकसी भाग के ͧलए ͪवलंब कȧ िèथǓत मɅ,

ͪवलंब भुगतान अͬधभार कȧ दर मɅ 50 आधार अंकɉ कȧ वृɮͬध कȧ जाएगी, जो ͩक अͬधकतम

संबंͬधत वष[ कȧ 01 अĤैल को लागू बɇकदर मɅ 500 आधार अंकɉ तक सीͧमत होगी।

परंतु यह ͩक ͪवलंब भुगतान अͬधभार कȧ दर, उ×पादन कंपनी और ͪवतरण लाइसɅसी के बीच संपाǑदत

ͪवɮयुत Đय समझौते मɅ ǓनǑद[çट दर से अͬधक नहȣं होगी।

ǐरयायत

22.4 यǑद उ×पादक कंपनी ɮवारा Ĥèतुत ǒबलɉ (¢मता शुãक और ऊजा[ शुãक) का भुगतान ǒबल Ĥèतुत

ͩकए जाने कȧ Ǔतͬथ से 5 Ǒदनɉ के भीतर ͩकया जाता है, तो 1.50% कȧ ǐरयायत Ĥदान कȧ जाएगी।

ǑटÜपणी 1:5 Ǒदनɉ कȧ गणना के मामले मɅ, Ǒदनɉ कȧ संÉया Ǔनरंतर ͬगनी जाएगी, ͩकसी अवकाश

को Úयान मɅ नहȣं रखा जाएगा। तथाͪप, यǑद अंǓतम Ǒदन अथवा पाँचवाँ Ǒदन सरकारȣ अवकाश हो,

तो ǐरयायत हेतु पाँचवाँ Ǒदन राÏय सरकार के आͬधकाǐरक कैलɅडर के अनुसार अगले काय[Ǒदवस के

Ǿप मɅ माना जाएगा — जहाँ उस लाभाथȸ के अͬधकृत हèता¢रȣ अथवा ĤǓतǓनͬध का काया[लय,

ǒबल कȧ ĤािÜत या अनुमोदन हेतु िèथत है।

ǑटÜपणी 2:उदाहरण के अनुसार, यǑद ͩकसी महȣने कȧ पहलȣ तारȣख को ǒबल जारȣ ͩकया जाता है,

तो 5 Ǒदनɉ कȧ गणना महȣने कȧ दूसरȣ तारȣख से शुǾ कȧ जाएगी। अथा[त्, उस महȣने कȧ छठȤ

तारȣख ǐरयायत ĤाÜत करने कȧ अंǓतम Ǔतͬथ मानी जाएगी।

अÚयाय – VI

वाͪष[क राजèव आवæयकता (ARR)और शुãक दाͨखल करने कȧ ĤͩĐया

A23. बहुवषȸय टैǐरफ (MYT) दाͨखल करने कȧ ĤͩĐया

23.1 बहुवषȸय टैǐरफ (MYT) का दाͨखला आयोग ɮवारा इन ͪवǓनयमɉ मɅ Ǒदए गए Ǔनदȶशɉ के अनुसार

तथा यथासमय संशोͬधत या ĤǓतèथाͪपत ͩकए जाने वाले झारखंड राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग

(åयवसाय के संचालन) ͪवǓनयम, 2024 के Ĥावधानɉ के अनुसार ͩकया जाएगा।

23.2 उ×पादक कंपनी को MYT दाͨखला आयोग को इलेÈĚॉǓनक ĤाǾप मɅ भी Ĥèतुत करना होगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

69

23.3 उ×पादक कंपनी को Ǔनयंğण अवͬध के अनुमोदन हेतु MYT याͬचका और संबंͬधत दèतावेज MYT

ढांचे तथा इन ͪवǓनयमɉ के अनुÍछेद क 39 मɅ ǓनǑद[çट समय सीमाओं के अनुसार Ĥèतुत करने

हɉगे, अÛयथा:

क)

आयोग èवĤेरणा से MYT आदेश जारȣ कर सकता है;

ख)

आयोग उ×पादक कंपनी के ͧलए ǐरटन[ ऑन इिÈवटȣ कȧ अनुमǓत न देने का Ǔनण[य ले

सकता है।

Ǔनयंğण अवͬध के Ĥारंभ से पूव[

23.4 उ×पादक कंपनी को आयोग कȧ èवीकृǓत के ͧलए, इन ͪवǓनयमɉ के अनुÍछेद क 39 मɅ ǓनǑद[çट

समयसीमाओं के अनुसार, एक åयवसाय योजना और MYTयाͬचका अनुÍछेद 6.5 से 6.10 के

अनुसार Ĥèतुत करनी होगी।

Ǔनयंğण अवͬध हेतु वाͪष[क टैǐरफ दाͨखले

23.5 उ×पादक कंपनी को Ǔनयंğण अवͬध के Ĥ×येक वष[ के ͧलए टैǐरफ अनुमोदन हेतु याͬचका, इन

ͪवǓनयमɉ के अनुÍछेद क 39 मɅ ǓनǑद[çट समयसीमाओं के अनुसार, Ǔनयंğण अवͬध के Ĥ×येक वष[

के Ĥारंभ से पूव[ दाͨखल करनी होगी।

A24. आवेदन का Ǔनपटान

24.1 आयोग उ×पादक कंपनी ɮवारा Ĥèतुत दाͨखलɉ को इन ͪवǓनयमɉ तथा झारखंड राÏय ͪवɮयुत

ͪवǓनयामक आयोग (åयवसाय के संचालन) ͪवǓनयम, 2024 और उसमɅ ͩकए गए संशोधनɉ के

अनुसार ĤͩĐया मɅ लेगा।

24.2 उ×पादक कंपनी के दाͨखलɉ, जनसामाÛय तथा अÛय Ǒहतधारकɉ से ĤाÜत आपͪƣयɉ/सुझावɉ के आधार

पर, आयोग आवेदन को उपयुÈत एवं Ûयायोͬचत समझे गए संशोधनɉ और/या शतɟ सǑहत èवीकार

कर सकता है, तथा याͬचका ĤाÜत होने कȧ Ǔतͬथ से 120 Ǒदनɉ के भीतर, सभी आपͪƣयɉ और

सुझावɉ पर ͪवचार करने के उपरांत एक आदेश जारȣ करेगा, िजसमɅ अÛय बातɉ के साथ-साथ

Ǔनàनͧलͨखत सिàमͧलत हɉगे —आधार वष[ से पूव[वतȸ वष[ के ͧलए स×याͪपत राजèव एवं लागत

घटक,आधार वष[ के पैरामीटरɉ का आकलन, तथाǓनयंğण अवͬध के ͧलए एआरआर एवं टैǐरफ का

Ǔनधा[रण।

A25. आवͬधक समी¢ा

Ǔनयंğण अवͬध के दौरान समी¢ा

25.1 बहुवषȸय टैǐरफ ढांचे के सुचाǽ ͩĐयाÛवयन को सुǓनिæचत करने के ͧलए, आयोग Ǔनयंğण अवͬध के

दौरान उ×पादक कंपनी के Ĥदश[न कȧ आवͬधक समी¢ा कर सकता है, ताͩक उ×पÛन होने वाले

åयावहाǐरक मुɮदɉ, ͬचंताओं या अĤ×याͧशत पǐरणामɉ को संबोͬधत ͩकया जा सके।

25.2 उ×पादक कंपनी को, Ǔनयंğण अवͬध के Ĥारंभ मɅ आयोग ɮवारा èवीकृत लêयɉ कȧ तुलना मɅ अपने

वाèतͪवक Ĥदश[न का मूãयांकन करने हेतु, इन ͪवǓनयमɉ के अनुभाग क 39 मɅ ǓनǑद[çट

समयसीमाओं के अनुसार, वाͪष[क समी¢ा के भाग के Ǿप मɅ वाͪष[क Ĥदश[न समी¢ा ǐरपोट[ Ĥèतुत

70

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

करनी होगी। इस ǐरपोट[ मɅ कंपनी का वाͪष[क Ĥदश[न और लेखे सिàमͧलत हɉगे, िजनमɅ

परȣͯ¢त/Ĥमाͨणत खातɉ, ĤाÜत मानकɉ, तथा इन ͪवǓनयमɉ के अनुसार गणना ͩकए गए टैǐरफ से

संबंͬधत ͪववरण शाͧमल हɉगे।

25.3 उ×पादक कंपनी को इन ͪवǓनयमɉ के अनुभाग क 39 मɅ ǓनǑद[çट समयसीमाओं के अनुसार एआरआर

का स×यापन तथा संबंͬधत टैǐरफ समायोजन भी Ĥèतुत करना होगा। संशोͬधत अनुमानɉ कȧ

आवæयकता होगी ताͩक अवæयàभावी पǐरवत[न तथा लêयɉ से अͬधक Ĥदश[न के मामलɉ मɅ लाभ-

साझा तंğ के अनुसार लागतɉ का ǫ-अप ͩकया जा सके।

25.4 आयोग Ǔनयंğण अवͬध कȧ शेष अवͬध के ͧलए उ×पादक कंपनी के अनुमानɉ मɅ आवæयक संशोधन,

उनके ͪवèतृत आधार सǑहत, ǓनǑद[çट कर सकता है।

Ǔनयंğण अवͬध के अंत मɅ समी¢ा

25.5 Ǔनयंğण अवͬध के अंत कȧ ओर, आयोग यह समी¢ा करेगा ͩक Èया इन ͪवǓनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत

ͧसɮधांतɉ का ͩĐयाÛवयन अपेͯ¢त उɮदेæयɉ कȧ ĤािÜत मɅ सफल हुआ है। इस समी¢ा के दौरान

आयोग, अÛय बातɉ के साथ-साथ, उɮयोग संरचना, ¢ेğ कȧ आवæयकताएं, उपभोÈता एवं अÛय

Ǒहतधारकɉ कȧ अपे¢ाएं तथा उस समय कȧ उ×पादक कंपनी कȧ आवæयकताओं को भी Úयान मɅ

रखेगा। अͬधǓनयम के उɮदेæयɉ कȧ पूǓत[ हेतु ¢ेğ कȧ आवæयकताओं के अनुसार, आयोग आगामी

Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए इन ͧसɮधांतɉ मɅ संशोधन कर सकता है।

25.6 Ǔनयंğण अवͬध का अंत अगलȣ Ǔनयंğण अवͬध कȧ शुǽआत माना जाएगा, और उ×पादक कंपनी को

आयोग ɮवारा अÛयथा ǓनǑद[çट न ͩकए जाने तक वहȣ ĤͩĐया अपनानी होगी।

25.7 आयोग Ǔनयंğण अवͬध के Ĥारंभ मɅ Ǔनधा[ǐरत लêयɉ के सापे¢ उ×पादक कंपनी के Ĥदश[न का

ͪवæलेषण करेगा, तथा वाèतͪवक Ĥदश[न, अपेͯ¢त द¢ता सुधार और उस समय कȧ अÛय Ĥासंͬगक

पǐरिèथǓतयɉ के आधार पर, अगलȣ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए Ĥारंͧभक मान Ǔनधा[ǐरत करेगा।

अÚयाय – VII

ͪवͪवध उपबंध

A26. èवÍछ ͪवकास तंğ(CDM) के लाभɉ का साझा करना

26.1 अनुमोǑदत èवÍछ ͪवकास तंğ (CDM)पǐरयोजना से ĤाÜत काब[न Đेͫडट कȧ आय Ǔनàनͧलͨखत

Ĥकार से साझा कȧ जाएगी:

(i)

उ×पादन èटेशन कȧ वाͨणिÏयक पǐरचालन Ǔतͬथ के पæचात Ĥथम वष[ मɅ, CDM से ĤाÜत

सकल आय का 100% पǐरयोजना डेवलपर ɮवारा रखा जाएगा;

(ii)

ɮͪवतीय वष[ मɅ उपभोÈताओंका Ǒहèसा 10% होगा, िजसे Ĥ×येक वष[ 10% कȧ वृɮͬध के

साथ तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक यह 50% तक न पहुँच जाए; इसके बाद उ×पÛन

आय उ×पादन कंपनी और उपभोÈताओं के बीच समान Ǿप सेबाँटȣ जाएगी।

A27. ͪवदेशी मुġा दर पǐरवत[न

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

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27.1 उ×पादन कंपनी, उ×पादन èटेशन हेतु ͧलए गए ͪवदेशी मुġा ऋण के Þयाज और पुनभु[गतान के संबंध

मɅ, आंͧशक या पूण[ Ǿप से अपनी ͪववेकाधीनता से ͪवदेशी मुġा जोͨखम को हेज कर सकती है।

27.2 यǑद उ×पादन कंपनी èवीकृत हेिजंग नीǓत के आधार पर हेिजंग åयवèथा मɅ Ĥवेश करती है, तो ऐसी

åयवèथा मɅ Ĥवेश करने कȧ सूचना संबंͬधत उपभोÈताओं को तीस (30) Ǒदनɉ के भीतर दȣ जाएगी।

27.3 Ĥ×येक उ×पादन कंपनी, संबंͬधत वष[ मɅ मानक ͪवदेशी ऋण से संबंͬधत ͪवदेशी मुġा दर पǐरवत[न कȧ

हेिजंग लागत को वष[-दर-वष[ आधार पर उस अवͬध के åयय के Ǿप मɅ वसूल करेगी िजसमɅ यह

लागत उ×पÛन होती है। ऐसे ͪवदेशी मुġा दर पǐरवत[न से संबंͬधत अǓतǐरÈत ǽपया देयता को हेज

ͩकए गए ͪवदेशी ऋण के ͪवǽɮध अनुमÛय नहȣं ͩकया जाएगा।

27.4 िजस सीमा तक उ×पादन कंपनी ͪवदेशी मुġा जोͨखम को हेज करने मɅ स¢म नहȣं है, उस िèथǓत मɅ

संबंͬधत वष[ मɅ Þयाज भुगतान और ऋण पुनभु[गतान से संबंͬधत मानक ͪवदेशी मुġा ऋण के ĤǓत

अǓतǐरÈत ǽपया देयता अनुमÛय होगी, बशतȶ ͩक यह देयता उ×पादन कंपनी या उसके आपूǓत[कता[ओं

अथवा ठेकेदारɉ से संबɮध या उनके कारण उ×पÛन न हुई हो।

27.5 उ×पादन कंपनी हेिजंग लागत और ͪवदेशी मुġा दर पǐरवत[न कȧ राͧश को वष[-दर-वष[ आधार पर

उस अवͬध मɅ आय या åयय के Ǿप मɅ वसूल करेगी िजसमɅ यह उ×पÛन होती है।

A 28. आवेदन शुãक, Ĥकाशन åयय और वैधाǓनक शुãकɉ कȧ वसूलȣ

28.1 उ×पादन कंपनी को राÏय एवं कɅ ġ सरकार ɮवारा लगाए गए वैधाǓनक शुãकɉ जैसे ͪवɮयुत शुãक ,

जल उपकर तथा Ĥदूषण Ǔनयंğण बोड[ को देय भुगतान आǑद कȧ वसूलȣ कȧ अनुमǓत होगी, आवेदन

दाͨखल शुãक और Ĥकाशन åयय के अǓतǐरÈत, बशतȶ आयोग ɮवारा यथोͬचतता जांच कȧ गई हो।

उ×पादन कंपनी को इस संबंध मɅ ͪववरण याͬचका के साथ Ĥèतुत करना होगा।

A 29. आदेशɉ और åयवहाǐरक Ǔनदȶशɉ का Ǔनग[मन

29.1 अͬधǓनयम और इन ͪवǓनयमɉ के Ĥावधानɉ के अधीन रहते हुए, आयोग समय-समय पर इन

ͪवǓनयमɉ के ͩĐयाÛवयन, ͪवͧभÛन ͪवषयɉ पर अपनाई जाने वालȣ ĤͩĐया, िजन पर आयोग को इन

ͪवǓनयमɉ ɮवारा Ǔनदȶश देने का अͬधकार Ĥदान ͩकया गया है, तथा उनसे संबंͬधत या सहायक

ͪवषयɉ के संबंध मɅ आदेश और åयवहाǐरक Ǔनदȶश जारȣ कर सकता है।

29.2 इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑहत ͩकसी भी बात के होते हुए भी, आयोग को यह अͬधकार होगा ͩक वह

èवĤेरणा से या ͩकसी इÍछुक अथवा Ĥभाͪवत प¢ ɮवारा दायर याͬचका पर ͩकसी भी आवेदक का

टैǐरफ Ǔनधा[ǐरत कर सके।

A30. Ǔनदȶशɉ का अनुपालन न करना

30.1 राÏय भार Ĥेषण कɅ ġ ͪवɮयुत Ĥणालȣ के एकȧकृत संचालन को सुǓनिæचत करने और अͬधकतम

अथ[åयवèथा तथा द¢ता ĤाÜत करने हेतु आवæयकतानुसार Ǔनदȶश दे सकता है तथा आवæयक

पय[वे¢ण और Ǔनयंğण का Ĥयोग कर सकता है, और Ĥ×येक लाइसɅसधारȣ , उ×पादन कंपनी ,

उपकɅ ġ, तथा ͪवɮयुत Ĥणालȣ के संचालन से जुड़े अÛय सभी åयिÈतयɉ को ऐसे Ǔनदȶशɉ का पालन

करना होगा।

72

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

30.2 यǑद कोई उ×पादन कंपनी जारȣ ͩकए गए Ǔनदȶशɉ का अनुपालन करने मɅ ͪवफल रहती है, तो उसे

ͪवɮयुत अͬधǓनयम, 2003 कȧ धारा 146 के अनुसार दंडनीय माना जाएगा।

A31. ͪववाद Ǔनवारण

31.1 ͪववाद कȧ िèथǓत मɅ, कोई भी प¢, झारखंड राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग (åयवसाय संचालन)

ͪवǓनयम, 2024 के अनुसार, जैसा ͩक समय-समय पर संशोͬधत या पुनः अͬधǓनयͧमत ͩकया जा

सकता है, के अंतग[त ͪववाद के Ǔनपटान के ͧलए आवेदन Ĥèतुत कर सकता है।

A32. कǑठनाइयɉ को दूर करने कȧ शिÈत

32.1 यǑद इन ͪवǓनयमɉ के ͩकसी भी Ĥावधान को Ĥभावी करने मɅ कोई कǑठनाई आती है, तो आयोग

सामाÛय या ͪवशेष आदेश ɮवारा उ×पादन कंपनी को ऐसे आवæयक कदम उठाने के ͧलए उपयुÈत

Ǔनदȶश जारȣ कर सकता है, जो अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के ͪवपरȣत न हɉ, और जो आयोग कȧ

Ǻिçट मɅ कǑठनाई को दूर करने के उɮदेæय से आवæयक या उपयुÈत Ĥतीत हɉ।

32.2 उ×पादन कंपनी इन ͪवǓनयमɉ के ͩĐयाÛवयन मɅ उ×पÛन ͩकसी कǑठनाई को दूर करने हेतु आयोग

के सम¢ याͬचका दायर कर उपयुÈत आदेश ĤाÜत कर सकती है।

A33. ͧशͬथलȣकरण कȧ शिÈत

33.1 आयोग जनǑहत मɅ और ͧलͨखत Ǿप से दज[ कारणɉ के आधार पर, इन ͪवǓनयमɉ के ͩकसी भी

Ĥावधान मɅ ͧशͬथलȣकरण Ĥदान कर सकता है।

A34. åयाÉया

34.1 यǑद इन ͪवǓनयमɉ के ͩकसी Ĥावधान कȧ åयाÉया से संबंͬधत कोई Ĥæन उ×पÛन होता है, तो उस

पर आयोग का Ǔनण[य अंǓतम होगा।

A35. आयोग कȧ ǓनǑहत शिÈतयɉ का संर¢ण

35.1 इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑहत ͩकसी भी Ĥावधान को ऐसा नहȣं समझा जाएगा िजससे आयोग कȧ ǓनǑहत

शिÈतयाँ सीͧमत हɉ या उन पर ͩकसी Ĥकार का Ĥभाव पड़े। आयोग, मामले कȧ या मामलɉ के

ͩकसी वग[ कȧ ͪवशेष पǐरिèथǓतयɉ को Úयान मɅ रखते हुए तथा कारणɉ को अͧभलेͨखतकरते हुए,

यǑद आवæयक या उपयुÈत समझे, तो इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट ĤͩĐया से ͧभÛन ĤͩĐया अपनाने

का अͬधकार रखेगा।

A36. जांच और अनुसंधान

36.1 इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त सभी जांचɅ, अनुसंधान तथा Ǔनण[यआयोग ɮवारा झारखंड राÏय ͪवɮयुत

ͪवǓनयामक आयोग (åयवसाय संचालन) ͪवǓनयम, 2024 के Ĥावधानɉ के अनुसार, तथा समय-

समय पर संशोͬधत Ǿप मɅ, कȧ जाएंगी।

A37. संशोधन कȧ शिÈत

37.1 आयोग समय-समय पर इन ͪवǓनयमɉ के ͩकसी भी Ĥावधान को सिàमͧलत, पǐरवǓत[त , संशोͬधत ,

Ǔनलंǒबत , पǐरवͬध[त या Ǔनरèत कर सकता है।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

73

A38. संर¢ण

38.1 इन ͪवǓनयमɉ मɅ ऐसा कुछ नहȣं होगा िजसे आयोग कȧ ǓनǑहत शिÈत को सीͧमत करने या

Ĥभाͪवत करने वाला माना जाए, िजसके अंतग[त आयोग Ûयाय के उɮदेæयɉ कȧ पूǓत[ हेतु अथवा

अपने ĤͩĐया के दुǽपयोग को रोकने के ͧलए आवæयक आदेश पाǐरत कर सके।

38.2 इन ͪवǓनयमɉ मɅ ऐसा कुछ नहȣं होगा जो अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के अनुǾप कोई ऐसी ĤͩĐया

अपनाने से आयोग को रोके, जो इन ͪवǓनयमɉ के ͩकसी Ĥावधान से ͧभÛन हो, यǑद आयोग, ͩकसी

ͪवषय या ͪवषयɉ के समूह कȧ ͪवशेष पǐरिèथǓतयɉ को Úयान मɅ रखते हुए तथा कारणɉ को ͧलͨखत

Ǿप से अͧभलेͨखत करते हुए, ऐसी ĤͩĐया अपनाना उͬचत या आवæयक समझे।

38.3 इन ͪवǓनयमɉ मɅ ऐसा कुछ नहȣं होगा, िजसे èपçट Ǿप से या परो¢ Ǿप से इस Ǿप मɅ समझा जाए

ͩक आयोग को ऐसे ͩकसी ͪवषय पर ͪवचार करने या अͬधǓनयम के अंतग[त Ĥदƣ ͩकसी शिÈत का

उपयोग करने से रोका गया है, िजसके ͧलए अभी तक कोई ͪवǓनयम बनाए नहȣं गए हɇ। आयोग ऐसे

ͪवषयɉ, शिÈतयɉ और कायɟ का Ǔनçपादन उस Ĥकार कर सकेगा, जैसा उसे उपयुÈत Ĥतीत हो।

Đ.सं.

ͪववरण

यािचकादाͨखल

करनेकȧǓतͬथ

आयोग ɮवारा मांगी

गई

अǓतǐरÈत

जानकारȣ Ĥदान

करना

यािचकाका

Ǔनपटान

1.

Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए

åयावसाǓयक योजना और ͪवƣ

वष[ 2026-27 से ͪवƣ वष[

2030-31 तक कȧ Ǔनयंğण

अवͬध के ͧलए एमवाईटȣ

याͬचका, िजसमɅ Ǔनयंğण अवͬध

के Ĥ×येक वष[ के ͧलए टैǐरफ भी

शाͧमल है।

30 नवंबर, 2025

आवæयकजानकारȣ से

संबंͬधत पğ जारȣ

ͩकए जाने कȧ Ǔतͬथ

से 15 Ǒदनɉ के भीतर

आवेदन

èवीकार

होने के 120 Ǒदनɉ

के भीतर

2.

ͪपछले वष[ के ͧलए सहȣ-सहȣ,

चालू वष[ के ͧलए वाͪष[क Ǔनçपादन

समी¢ा

और Ǔनयंğण अवͬध के अगले वष[

के ͧलए ARR एवं

टैǐरफ Ǔनधा[रण

िजस ͪवƣीय वष[

के ͧलए वाͪष[क

Ĥदश[न समी¢ा

(APR) मांगी गई

हो, उस वष[ कȧ

30 नवàबर

आवæयकजानकारȣ से

संबंͬधत पğ जारȣ

ͩकए जाने कȧ Ǔतͬथ

से 15 Ǒदनɉ के भीतर

आवेदन

èवीकार

होने के 120 Ǒदनɉ

के भीतर

पǐरͧशçट-I: मूãयıासअनुसूची

संपͪƣ ͪववरण

सीधीरेखा

मूãयıास(%)

पूण[ èवाͧम×व वालȣ भूͧम

0.00

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

पɪटे के अधीन भूͧम

जमीन मɅ Ǔनवेश के ͧलए

2.67

साइट साफ़ करने कȧ लागत के ͧलए

2.67

जल ͪवɮयुत उ×पादन èटेशन के मामले मɅ जलाशय के ͧलए भूͧम

2.67

नई खरȣदȣ गई संपͪƣयां:

उ×पादन èटेशनɉ मɅ संयंğ और मशीनरȣ

जल ͪवɮयुत

4.22

भाप ͪवɮयुत एनएचआरबी और अपͧशçट ऊçमा पुनĤा[िÜत बॉयलर

4.22

डीजल ͪवɮयुत और गैस संयंğ

4.22

कूͧलंग टावर और पǐरसंचारȣ जल Ĥणाͧलयाँ

4.22

जल ͪवɮयुत उ×पादन èटेशनɉ का Ǒहèसा बनने वाले हाइĜोͧलक काय[

बांध, िèपलवे, वीयर, नहरɅ, Ĥबͧलत कंĐȧट Ýलूम और साइफन

4.22

Ĥबͧलत कंĐȧट पाइपलाइनɅ और सज[ टɇक, èटȣल पाइपलाइनɅ, èलुइस गेट,

èटȣल सज[ टɇक, हाइĜोͧलक Ǔनयंğण वाãव और हाइĜोͧलक काय[

4.22

भवन एवं ͧसͪवल इंजीǓनयǐरंग काय[

काया[लय और शोǾम

2.67

ताप-ͪवɮयुत उ×पादन संयंğ युÈत

2.67

जल ͪवɮयुत उ×पादन संयंğ युÈत

2.67

अèथायी Ǔनमा[ण जैसे लकड़ी के ढांचे

100.00

कÍची सड़कɉ के अलावा अÛय सड़कɅ

2.67

अÛय

2.67

Ěांसफाम[र, ͩकयोèक, सब-èटेशन उपकरण और अÛय िèथर उपकरण(ÜलांटनींवसǑहत)

100 केवीए और उससे अͬधक रेǑटंग वाले फ़ाउंडेशन सǑहत Ěांसफ़ॉम[र

4.22

अÛय

4.22

िèवचͬगयर, केबल कनेÈशन सǑहत

4.22

ǒबजलȣ रोकने वाले

èटेशन टाइप

4.22

पोल टाइप

4.22

तुãय काͧलक संघǓनğ

4.22

बैटǐरयां

12.77

संयुÈत बॉÈस और ͫडèकनेÈटेड बॉÈस सǑहत भूͧमगत के बल

4.22

केबल और डÈट ͧसèटम

4.22

केबल समथ[न सǑहत ओवरहेड लाइनɅ

66 के वी से अͬधक टͧम[नल वोãटेज पर èटȣल सपोट[ पर चलने वालȣ

लाइनɅ

4.22

13.2 के वी से अͬधक, लेͩकन 66 के वी से अͬधक नहȣं, टͧम[नल वोãटेज पर èटȣल

सपोट[ पर चलने वालȣ लाइनɅ

4.22

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

75

èटȣल या Ĥबͧलत कंĐȧट समथ[न पर लाइनɅ

4.22

उपचाǐरत लकड़ी के आधार पर रेखाएँ

4.22

मीटर

12.77

èव-चाͧलत वाहन

12.77

एयर कंडीशǓनंग संयंğ

िèथर

4.22

पोटȶबल

7.60

फनȸचर और साज-सÏजा

काया[लय फनȸचर और साज-सÏजा

6.33

काया[लय उपकरण

6.33

ͩफǑटंग और उपकरण सǑहत आंतǐरक वायǐरंग

6.33

èĚȣट लाइट ͩफǑटंग

6.33

उपकरण ͩकराए पर Ǒदए गए

मोटरɉ के अलावा अÛय

7.60

मोटर

4.22

संचार उपकरण

रेͫडयो और उÍच आवृͪƣवाहक Ĥणाͧलयाँ

6.33

टेलȣफोन लाइनɅ और टेलȣफोन

6.33

फ़ाइबर ऑिÜटक

6.33

आई टȣ उपकरण और सॉÝटवेयर

15.00

कोई अÛय पǐरसंपͪƣ जो ऊपर कवर नहȣं कȧ गई है

4.22(या जैसा ͩक आयोग ɮवारा

पǐरसंपͪƣ के जीवनकाल और

अवͧशçट मूãय को Úयान मɅ रखते

हुए अनुमोǑदत ͩकया गया हो)

इस “झारखÖड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (ͪवɮयुत उ×पादन दर Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं Ǔनयमावलȣ)

2025”के ǑहÛदȣ ǾपाÛतरण कȧ åयाÉया या ͪववेचन या समझने कȧ िèथǓत मɅ ͩकसी Ĥकार का ͪवरोधाभास होने

पर इसके अंĒेजी संèकरण (मूल संèकरण) के संबंͬधत Ĥावधानɉ मɅ दȣ गई ͪववेचना के अनुसार हȣ उसका

ता×पय[ माना जायेगा एवं इस संबंध मɅ ͩकसी Ĥकार के ͪववाद कȧ िèथǓत मɅ आयोग का Ǔनण[य अंǓतम एवं बाÚय

होगा ।

आयोग के आदेशानुसार,

आर.पी. नायक,

सͬचव

झारखंड राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग

--------

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026

अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 33 – 50