झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
1 माघ, 1947 (श०)
संÉ या – 35 राँची, बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026 (ई०)
झारखÖड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (ͪवɮयुत िवतरण दर Ǔनधा[रण कȧ शतɏ
एवं Ǔनयमावलȣ) ͪवǓनयम, 2025
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अͬधसूचना
16 जनवरȣ, 2026
सूचनासंÉया- 123
Ǒदनांक – 16/01/2026
िवद्युत अिधिनयम, 2003 (सन् 2003 का 36) की धारा 181 कीउपधारा (1) तथा धारा
181 की उपधारा (2) के खंड (zd), (ze) और (zf), तथा धारा 61, धारा 62 और धारा 86
के साथ पिठत, और इस संबंध मŐ Ůाɑ अɊ सभी शİƅयों का Ůयोग करते Šए,
झारखǷ राǛ िवद्युत िनयामक आयोग Ȫारा िनɻिलİखत िविनयम बनाए जाते हœ। यह
िविनयम अिधिनयम की धारा 61 और 62 मŐ िनिहत िसȠांतों Ȫारा िनदőिशत है, िजसका
उȞेʴ झारखǷ राǛ के अंतगŊत िवतरण लाइसŐसधाįरयों Ȫारा Ůित˙धाŊ, दƗता,
संसाधनों के िकफायती उपयोग, उȅम ŮदशŊन और िनवेश के सवŖȅम उपयोग को
ŮोȖािहत करना तथा उपभोƅाओं को गुणवȅापूणŊ आपूितŊ Ůदान करने हेतु िववेकपूणŊ
ʩय की वसूली केिलए बŠवषŎय शुʋ के िनधाŊरण की ʩव̾था करना है।
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झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
अȯाय – 1:
Ɨेũ, पįरमाण तथा पįरभाषाएँ
A1.संिƗɑ शीषŊक और ŮवतŊन
1.1
इन िविनयमों को झारखǷ राǛ िवद्युत िनयामक आयोग (िवतरण शुʋ के िनधाŊरण
की शतŒ एवं िनयम) िविनयम, 2025 कहा जाएगा।
1.2
ये िविनयम सɼूणŊ झारखǷ राǛ मŐ लागू होंगे।
1.3
ये िविनयम झारखǷ सरकार के राजपũ मŐ Ůकाशन के पʮात 1 अŮैल, 2026 से 31
माचŊ, 2031 की अविध केिलए Ůभावी होंगे, और जब तक आयोग Ȫारा इन की पूवŊ
समीƗा न की जाए या इɎŐ आगे नहीं बढ़ाया जाए, तब तक ये िविनयम 31 माचŊ, 2031
तक Ůभावी रहŐगे।
1.4
ये िविनयम झारखǷ राǛ िवद्युत िनयामक आयोग (िवतरण शुʋ के िनधाŊरण की
शतŒ एवं िनयम) (Ůथम संशोधन) िविनयम, 2023, झारखǷ राǛ िवद्युत िनयामक
आयोग (िवतरण शुʋ के िनधाŊरण की शतŒ एवं िनयम) िविनयम, 2020, झारखǷ राǛ
िवद्युत िनयामक आयोग (िवतरण शुʋ के िनधाŊरण की शतŒ एवं िनयम) िविनयम,
2015, झारखǷ राǛ िवद्युत िनयामक आयोग (िवतरण शुʋ के िनधाŊरण की शतŒ एवं
िनयम) िविनयम, 2010, झारखǷ राǛ िवद्युत िनयामक आयोग (शुʋ िनधाŊरण की
शतŒ एवं िनयम, बŠवषŎय शुʋ ढांचा) िविनयम, 2007, तथा झारखǷ राǛ िवद्युत
िनयामक आयोग (िवतरण शुʋ के िनधाŊरण की शतŒ एवं िनयम) िविनयम, 2004, तथा
इनके सभी संशोधनों, जैसा िक मामला हो, का ̾थान लŐगे:
˙ʼीकरण: सभी उȞेʴों केिलए, िजनमŐ 31 माचŊ, 2026 तक की अविध से संबंिधत
समीƗा मामलों सिहत सभी Ůयोजनों को भी शािमल िकया गया है, समŤ राजˢ
आवʴकता और शुʋ िनधाŊरण से संबंिधत मुȞों को झारखǷ राǛ िवद्युत िनयामक
आयोग (िवतरण शुʋ के िनधाŊरण की शतŒ एवं िनयम) (Ůथम संशोधन) िविनयम, 2023
या झारखǷ राǛ िवद्युत िनयामक आयोग (िवतरण शुʋ के िनधाŊरण की शतŒ एवं
िनयम) िविनयम, 2020 या झारखǷ राǛ िवद्युत िनयामक आयोग (िवतरण शुʋ के
िनधाŊरण की शतŒ एवं िनयम) िविनयम, 2015 या झारखǷ राǛ िवद्युत िनयामक
आयोग (िवतरण शुʋ के िनधाŊरण की शतŒ एवं िनयम) िविनयम, 2010 या झारखǷ
राǛ िवद्युत िनयामक आयोग (शुʋ िनधाŊरण की शतŒ एवं िनयम, बŠवषŎय शुʋ
ढांचा) िविनयम, 2007 या झारखǷ राǛ िवद्युत िनयामक आयोग (िवतरण शुʋ के
िनधाŊरण की शतŒ एवं िनयम) िविनयम, 2004 तथा उनके सभी संशोधनों के Ůावधानों के
अनुसार िनयंिũत िकया जाएगा, जैसा िक लागू हो।
A2.िविनयमों का Ɨेũ और आवेदन का िवˑार
2.1
ये िविनयम झारखǷ राǛ के भीतर िविभɄ उपभोƅा वगŘ सिहत अɊ िवतरण
लाइसŐसधाįरयों केिलए ʬीिलंग और įरटेल सɘाई ʩवसायों के अंतगŊत िवतरण
लाइसŐसधाįरयों Ȫारा िबल िकए जाने वाले समŤ राजˢ आवʴकता (ARR) और टैįरफ
के िनधाŊरण केिलए लागू होंगे।
2.2
इन िविनयमों मŐ विणŊत िसȠांतों के अनुसार, आयोग िनɻिलİखत केिलए शुʋ िनधाŊįरत
करेगा:
a)
िवद्युत के ʬीिलंग, अथाŊिȉयंũण अविध केिलए ʬीिलंग टैįरफ, एवं;
b)
िवद्युत की खुदरा आपूितŊ, अथाŊिȉयंũण अविध केिलए खुदरा आपूितŊ टैįरफ:
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शतŊ यह है िक यिद िकसी एक ही Ɨेũ मŐ दो या अिधक लाइसŐसधाįरयों Ȫारा िवद्युत िवतरण
िकया जाताहै, तो आयोग लाइसŐसधाįरयों के बीच Ůित˙धाŊ को बढ़ावा देने केिलए िवद्युत की
खुदरा आपूितŊ हेतु केवल अिधकतम टैįरफ की सीमा िनधाŊįरत कर सकता है:
अितįरƅ शतŊ यह है िक जहाँ िकसी उपभोƅा वगŊ को अिधिनयम की धारा 42 के तहत
ओपन एƛेस की अनुमित दी गई है, वहाँ आयोग इन िविनयमों और झारखǷ राǛ
िवद्युत िनयामक आयोग (अंतराŊǛीय ओपन एƛेस) िविनयम, 2016 के अनुसार,
समय-समय पर संशोिधत, ʬीिलंग टैįरफ, Ţॉस-सİɵडी सरचाजŊ, अितįरƅ सरचाजŊ
और अɊ ओपन एƛेस संबंधी शुʋ िनधाŊįरत करेगा।
2.3
ʬीिलंग ʩवसाय केिलए िनधाŊįरत समŤ राजˢ आवʴकता (ARR) का उपयोग िवद्युत
के ʬीिलंग केिलए ʬीिलंग टैįरफ िनधाŊįरत करने मŐ िकया जाएगा।
2.4
खुदरा आपूितŊ ʩवसाय केिलए िनधाŊįरत समŤ राजˢ आवʴकता (ARR) का उपयोग
िवद्युत की खुदरा िबŢी केिलए खुदरा आपूितŊ टैįरफ िनधाŊįरत करने मŐ िकया जाएगा।
2.5
ये िविनयम पूरे झारखǷ राǛ और आयोग के अिधकार Ɨेũ मŐ आने वाले सभी मामलों
पर लागू होंगे।
A3. पįरभाषाएँ और ʩƥा
3.1
इन िविनयमों मŐ, जब तक संदभŊ अɊथा न हो-
1.
‘लेखा िववरण’(Accounting Statement)’ से ताȋयŊ Ůȑेक िवȅीय वषŊ केिलए वह
िववरण है िजसमŐ िनɻिलİखत सİʃिलत होंगे:
i. बहीखाता, जो कंपनी अिधिनयम, 2013 और उसके पूवŊ वितŊयों मŐ िनिहत
Ůपũों के अनुसार तैयार िकया गया हो;
ii. नकदी Ůवाह िववरण, जो भारतीय चाटŊडŊ अकाउंटŐट्स सं̾थान के लागू
लेखा मानकों के अनुसार तैयार िकया गया हो;
iii. लागत लेखे के िववरण, जो कंपनी अिधिनयम, 2013 की धारा 148 के
अंतगŊत कŐ ū सरकार Ȫारा िनधाŊįरत िकए गए हों;
iv.
उससे संबंिधत िटɔिणयाँ तथा अɊ सहायक िववरण और सूचनाएँ जो
िवȅीय िववरणों का भाग बनती हœ या जैसा आयोग समय-समय पर िनदőिशत
करे;
v. लाभ और हािन खाता, जो कंपनी अिधिनयम, 2013 के Ůावधानों के अनुसार
हो;
vi.
वैधािनक लेखा परीƗकों की įरपोटŊ, िजसमŐ संबंिधत पįरिशʼ और पįरिशिʼ
का सİʃिलत हों;
vii.
आयोग Ȫारा इन िविनयमों के अंतगŊत टैįरफ िविनयमन हेतु अिधसूिचत
सभी या कोई भी Ůाŝप, िजनमे Ůासंिगक वषŊ से सɾंिधत बŠवषŎय टैįरफ
िविनयम भी शािमल हœ;
viii. समायोजन िववरण, िजसे वैधािनक लेखा परीƗकों Ȫारा Ůमािणत िकया गया
हो, िजसमŐ कंपनी के कुल ʩय, राजˢ, संपिȅयाँ और दाियȕों का आयोग
Ȫारा िविनयिमत ʩवसाय तथा अिविनयिमत ʩवसाय केिलए अलग-अलग
सामंज˟ दशाŊया गया हो।
2.
‘अिधिनयम’ से आशय िवद्युत अिधिनयम, 2003 (सन् 2003 का 36) तथा
उसमŐ समय-समय पर िकए गए संशोधनों से है;
3.
‘अितįरƅ पूंजीकरण’ से आशय उस पूंजीगत ʩय से है, िजसे योजना की
वािणİǛक संचालन ितिथ के बाद ʩय िक या गया हो और पूंजीकरण िकया
गया हो या पूंजीकरण केिलए Ůˑािवत िकया गया हो, तथा िजसे आयोग Ȫारा
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िववेकपूणŊता की जांच के पʮात तथा इन िविनयमों के खंड 10.13 के Ůावधानों
के अधीन ˢीकृत िकया गया हो;
4.
‘‘समŤ राजˢ आवʴकता’ या ‘(ARR)’ का अथŊ है Ůȑेक िवȅीय वषŊ केिलए
लाइसŐस Ůाɑ ʩवसाय से संबंिधत वे ʩय जो इन िविनयमों के अनुसार
ˢीकायŊ हों और िजɎŐ आयोग Ȫारा िनधाŊįरत टैįरफ और शुʋ के ŝप मŐ
वसूल िकया जाता है;
5.
‘आवंटन िववरण’ से आशय है Ůȑेक िवȅीय वषŊ केिलए, लाइसŐसधारी के
Ůȑेक ʩवसाय (ʬीिलंग, खुदरा आपूितŊ, अɊ ʩवसाय) के संबंध मŐ एक
िववरण, िजसमŐ िकसी भी Ůकार की आय, लागत, संपिȅ, दाियȕ,
आरƗण या Ůावधान आिद की रािशयाँ दशाŊई जाती हœ, जो:
लाइसŐसधारी के िविभɄ ʩवसायों सिहत लाइसŐस Ůाɑ ʩवसाय के बीच
िवतरण या आवंटन के अनुसार िनधाŊįरत िकया गयाहो, िजसके साथ
िवतरण या आवंटन के आधार का िववरण भी िदया गया हो;
या
Ůȑेक ऐसे अɊ ʩवसाय से वसूली गई अथवा उस पर लगाई गई हो, िजसके
साथ उस शुʋ के आधार का िववरण भी िदया गया हो;‘‘
6.
ऑिडटर’ से आशय उस लेखापरीƗक से है िजसे िवतरण लाइसŐसधारी Ȫारा कंपनी
अिधिनयम, 1956 (1 का 1956) की धाराएँ 224, 233 बी और 619 के Ůावधानों के
अनुसार, समय-समय पर संशोिधत होते रहने वाले या कंपनी अिधिनयम, 2013 (18 का
2013) के अȯाय दस के अनुसार या िकसी भी अɊ Ůभावी कानून के अंतगŊत िनयुƅ
िकया गया हो;
7.
‘‘बœकदर’ से अिभŮेत एक वषŊ की मिजŊनल कॉː ऑफ लŐिडंग रेट (MCLR) है जो
समय-समय पर ːेट बœक ऑफ इंिडया Ȫारा संबंिधत वषŊ की 01 अŮैल की İ̾थित के
अनुसार िनधाŊįरत की जाती है।
8.
‘आधारवषŊ’ से अिभŮेत िवȅीय वषŊ 2025-26 है और इसे इन िविनयमों के Ůयोजनों
केिलए उपयोग िकया जाता है।
9.
‘वहनलागत’ से अिभŮाय अंतर/अिधशेष रािश पर देय ɯाज रािश से है।
10.
‘संŤहदƗता’ से अिभŮाय है िकसी िवȅीय वषŊ मŐ Ůाɑ कुल राजˢ का िबल िकए
गए कुल राजˢ के अनुपात से।
11.
‘आयोग’ सेअिभŮेत है झारखंड राǛ िवद्युत िनयामक आयोग (JSERC);
12.
‘ʩवसाय संचालन िविनयम’ से अिभŮेत झारखंड राǛ िवद्युत िनयामक आयोग
(JSERC) िविनयम, 2024 से है ,जैसा की समय समय पर संशोिधत िकया गया है
(ʩवसाय संचालन):
13.
‘िनयंũण अविध ’का अथŊ है वह बŠवषŎय अविध जो आयोग Ȫारा िनधाŊįरत की गई हो, जो 01
अŮैल 2021 से Ůारंभ होकर 31 माचŊ 2026 तक हो;
14.
‘घोिषत िवतरण लाइसŐसधारी’ से अिभŮेत है वह ʩİƅ/संगठन िजसे अिधिनयम की धारा
14 केअंतगŊत िवतरण अनुǒİɑ धारक माना गया हो;
15.
‘िवतरण लाइसŐसधारी’ से अिभŮेत वह अनुǒİɑ धारक है िजसे अिधिनयम की धारा 14 के
अंतगŊत अपनी आपूितŊ Ɨेũ मŐ उपभोƅाओं को िवद्युत आपूितŊ हेतु िवतरण Ůणाली संचािलत
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और संरिƗत करने का अिधकार Ůाɑ हो।
16.
‘िवȅीय वषŊ’ से अिभŮेत वह अविध है जो Ůȑेक कैलŐडर वषŊ के 01 अŮैल से Ůारंभ होकर
अगले कैलŐडर वषŊ के 31 माचŊ को समाɑ होती है;
17.
‘फोसŊ मेǛोर इवŐट’ से अिभŮेत है, िकसी भी पƗ के संदभŊ मŐ, कोई भी घटना या पįरİ̾थित,
या घटनाओं या पįरİ̾थितयों का संयोजन, जो उस पƗ के िनयंũण मŐ नहीं हो, और उस पƗ की
कोई चूक या कारŊवाई का पįरणाम न हो, तथा िजसे उिचत देखभाल और सतकŊ ता के बावजूद
रोका नहीं जा सकता; और सामाɊता को सीिमत िकए िबना, इनमŐ िनɻिलİखत घटनाएँ या
पįरİ̾थितयाँ शािमल होंगी:
(i)
‘Ůकृित की इȑू̊ʴ घटनाएँ’, िजनमŐ शािमल हœ पर सीिमत नहीं, िबजली िगरना,
तूफ़ान, Ůाकृितक तȕों की िŢया, भूकंप, बाढ़, अȑिधक वषाŊ, सूखा तथा
Ůाकृितक आपदाएँ या कोई भी ऐसी Ůभुता वाली घटना जो िकसी भी पƗ के
िनयंũण से बाहर हो या राǛ सरकार, केȾ सरकार अथवा िकसी अɊवैधािनक
Ůािधकारी Ȫारा लगाए गए Ůितबंध के कारण Šई हो;
(ii)
राǛ ʩापी या ʩापक Ůभाव वाले हड़तालŐ और औȨोिगक िवƻ, जो
अनुǒİɑŮाɑकताŊ के आपूितŊ Ɨेũ मŐ हो, परंतु िवतरण अनुǒİɑ धारक के अपने
संगठन मŐ Šई हड़ताल और औȨोिगक िवƻों को छोड़कर;
(iii)
युȠ, आŢमण, सश˓ संघषŊ या िवदेशी शũु का कोई कृȑ, िवūोह, दंगŐ, Ţांित,
आतंकवादी या सैɊ कारŊवाई;
(iv)
अपįरहायŊ दुघŊटना, िजसमŐ अिư, िव˛ोट, रेिडयो धमŎ Ůदूषण और िवषैले
रासायिनक Ůदूषण सिहत, िकȶु इɎीं तक सीिमत नहीं, शािमल हœ
(v)
िŤड का कोई भी शटडाउन या अवरोधन, जो संबंिधत लोड Ůेषण केȾ Ȫारा
आवʴक यािन दőिशत िकया गया हो;
18.
‘"अɊ ʩावसाियक आय" से अिभŮाय वह आय है जो िवतरण लाइसŐसधारी को िविनयिमत ʩवसाय से
संबंिधत पįरसंपिȅयों और/या जनशİƅ के उपयोग केिलए शुʋ (टैįरफ) के अितįरƅ Ůाɑ होती है,
तथा इसमŐ गैर-टैįरफ आय सİʃिलत नहीं होगी।
19.
"लाइसŐस" से अिभŮाय अिधिनयम की धारा 14 के अंतगŊत Ůदȅ िवतरण अनुǒİɑ से है।
20.
"लाइसŐ̾ड ʩवसाय" से अिभŮाय वे कायŊ और गितिविधयाँ हœ िजɎŐ लाइसŐसधारी को Ůदȅ
अनुǒİɑ की शतŘ के अनुसार या अिधिनयम के अंतगŊत घोिषत लाइसŐसधारी होने के नाते
करना आवʴक है।;
21.
"गैर-टैįरफआय" से अिभŮाय िविनयिमत ʩवसाय से संबंिधत वह शुȠ आय है, जो खंड
संƥा 10.53 मŐ पįरभािषत टैįरफ से Ůाɑ आय के अितįरƅ हो, तथा िजसमŐ अɊ ʩवसाय
से Ůाɑ कोई भी आय शािमल नहीं होगी।
22.
"ओपन एƛेस उपभोƅा" से अिभŮाय िकसी भी लाइसŐसधारी, उपभोƅा, Ţेता या
उȋादन मŐ संलư ʩİƅ से है, िजसे समय-समय पर संशोिधत की गई झारखंड राǛ िवद्युत
िनयामक आयोग (अंतराŊǛीय ओपन एƛेस केिलए शतŒ एवं िनयम) िविनयम, 2016 के
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अनुसार ओपन एƛेस Ůदान की गई हो।
23.
"अɊʩवसाय" से अिभŮाय िवतरण लाइसŐसधारी के उस अɊ िकसी भी ʩवसाय से है, जो
उसकी पįरसंपिȅयों के सवŖȅम उपयोग केिलए अिधिनयम की धारा 51 के अंतगŊत िकया
जाता है।
24.
"सतकŊ ता परीƗण" से अिभŮाय िवतरण लाइसŐसधारी Ȫारा इन िविनयमों के अनुसार ʩियत
अथवा ʩियत िकए जाने का Ůˑािवत िकसी भी लागत या ʩय की युİƅसंगत ताकी जांच से
है।
25.
"खुदरा आपूितŊ ʩवसाय" से अिभŮाय िबजली के िवतरण और खुदरा आपूितŊ केिलए Ůदȅ
अनुǒİɑ की शतŘ के अनुसार, िकसी लाइसŐसधारी Ȫारा आपूितŊ Ɨेũ के अंतगŊत उपभोƅाओं
की ŵेिणयों को िबजली िबŢी के ʩवसाय से है।
26.
"खुदरा आपूितŊ टैįरफ" से अिभŮाय वह दर है जो लाइसŐस धारी Ȫारा गैर-ओपन एƛेस
उपभोƅाओं को िबजली आपूितŊ केिलए वसूल की जाती है, िजसमŐ वहन (ʬीिलंग) तथा खुदरा
आपूितŊ से संबंिधत शुʋ शािमल होते हœ;
27.
"ʩापार ʩवसाय" से अिभŮाय उस ʩवसाय से है िजसमŐ लाइसŐसधारी िबजली की खरीद
करता है तािक उसे िकसी अɊ लाइसŐसधारी या लाइसŐसधारी के आपूितŊ Ɨेũ के बाहर İ̾थत
उपभोƅाओं या उपभोƅाओं की ŵेिणयों को पुनः िबŢी हेतु बेचा जा सके;
28.
"टैįरफअविध" से अिभŮाय वह अविध है जो 1 अŮैल, 2021 से Ůारंभ होकर 31 माचŊ,
2031तककीहै, िजसकेिलएआयोगȪाराइनिविनयमोंकेअंतगŊतटैįरफिनधाŊįरतिकयागयाहै;
29.
"ʬीिलंग" से अिभŮाय वह ŮिŢया है िजसके अंतगŊत िकसी लाइसŐसधारी की िवतरण Ůणाली
और संबȠ सुिवधाओं का उपयोग िकसी अɊ ʩİƅ Ȫारा िवद्युत Ůवहन केिलए िकया जाता
है, िजस केिलए अिधिनयम की धारा 62 के अंतगŊत िनधाŊįरत शुʋ का भुगतान िकया जाना
आवʴक होता है;
30.
"ʬीिलंगʩवसाय" से अिभŮाय लाइसŐसधारी के आपूितŊ Ɨेũ मŐ िवद्युत के Ůवहन हेतु िवतरण
Ůणाली के संचालन और अनुरƗण के ʩवसाय से है;
31.
‘औसत आपूितŊ लागत’ अथवा (ACoS) से अिभŮाय एक इकाई िवद्युत की आपूितŊ की
औसत लागत से है।
32.
‘ईंधन और िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार’ या (FPPAS) से आशय है उपभोƅाओं को
आपूितŊ की जाने वाली िवद्युत की लागत मŐ वृİȠ, जो ईंधन लागत, िवद्युत Ţय लागत और
संचरण शुʋ मŐ बदलाव के कारण होती है, और इसे आयोग Ȫारा ˢीकृत आपूितŊ लागत के
संदभŊ मŐ देखा जाता है;
3.2
"इन िविनयमों मŐ Ůयुƅ वे शɨ और अिभʩİƅयाँ जो यहाँ परपįरभािषत नहीं की गई हœ,
िकȶुअिधिनयम मŐ पįरभािषत हœ, उɎŐ अिधिनयम मŐ िनिदŊʼ अथŊ मŐ समझा जाएगा".
3.3
िकसी भी अिधिनयम, िनयम और िविनयम का संदभŊ उसमŐ िकए गए संशोधन, संʶेषण या
पुनः ŮवतŊन को भी शािमल करेगा.
7
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
3.4
"इन िविनयमों केअंतगŊत सभी कायŊवािहयाँ, समय-समय पर संशोिधत अथवा पुनःŮवितŊत
झारखंड राǛ िवद्युत िविनयामक आयोग (कारोबार संचालन) िविनयम, 2024 Ȫारा िनयंिũत
की जाएंगी।"
A 4. सहमत टैįरफ अिधकतम टैįरफ के ŝप मŐ ˢीकृत
4.1
संदेह दूर करने केिलए ˙ʼ िकया जाता है िक इन िविनयमों के Ůावधानों के तहत िनधाŊįरत
टैįरफ अिधकतम मूʞ (सीिलंग टैįरफ) हœ और इससे िवतरण लाइसŐसधारी को िकसी उपभोƅा केिलए
घिटत टैįरफ Ůˑािवत करने से रोका नहीं जाएगा। ऐसी İ̾थित मŐ घिटत टैįरफ को राजˢ िनधाŊरण
केिलए
माना
नहीं
जाएगा
Ɛोंिक
यह
िवतरण
लाइसŐसधारी
की
देनदारी
होगी।
8
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अȯाय II:
शुʋ ŝपरेखा और मागŊदशŊक िसȠांत
A 5.
बŠवषŎयशुʋ (MYT) ŝपरेखा
5.1 बŠवषŎय टैįरफ (MYT) ŝपरेखा 1 अŮैल, 2026 से Ůभावी होगी और जब तक आयोग Ȫारा पहले
समीƗा नहीं की जाती या आगे िवˑाįरत नहीं की जाती, तब तक यह 31माचŊ, 2031 तक लागू
रहेगी। िनयंũण अविध केिलए अनुमािनत राजˢ आवʴकता (ARR) की फाइिलंग इन िविनयमों मŐ
िनिहत MYT ŝपरेखा के अनुŝप की जाएगी।
5.2 िवतरण लाइसŐसधारी, इन िविनयमों के खंड ए24 मŐ िनिदŊʼ समय-सीमा के अनुसार, आयोग के
समƗ सहायक दˑावेजों सिहत MYT आवेदन Ůˑुत करŐगे।
5.3 बŠवषŎय टैįरफ (MYT) आवेदन मŐ, िपछले िनयंũण अविध के वषŘ हेतु िवȅ वषŊ 2020-21 से िवȅ
वषŊ 2024-25 तक के लेखा-परीिƗत खातों के आधार पर अनुमािनत राजˢ आवʴकता (ARR)
के िववरण और उसका िवभाजन, आधार वषŊ िवȅ वषŊ 2025-26 के संशोिधत अनुमान, तथा
िनयंũण अविध के Ůȑेक वषŊ केिलए ŮƗेपण शािमल होंगे।
5.4 बŠवषŎय टैįरफ (MYT)ŝपरेखा केिलए मागŊदशŊक िसȠांत इन िविनयमों के खंड ए6 मŐ विणŊतहœ।
5.5 िनयंũण अविध केिलए अनुमािनत राजˢ आवʴकता (ARR) िनधाŊरण के िसȠांत इन िविनयमों के
अȯाय मŐ विणŊत हœ तथा िनयंũण अविध के दौरान वािषŊक फाइिलंग की ŮिŢया इन िविनयमों के
अȯायIV मŐ विणŊत है।
A6.बŠवषŎयशुʋ (MYT) ŝपरेखा के िलए मागŊदशŊक िसȠांत
6.1
आयोग, अनुमािनत राजˢ आवʴकता (ARR) के अनुमोदन तथा ʬीिलंग और खुदरा आपूितŊ
टैįरफ ʩवसाय से अपेिƗत राजˢ केिलए एक बŠ-वषŎय टैįरफ ढाँचा अपनाएगा। िनयंũण
अविध के Ůȑेक वषŊ केिलए ए आर आर िनधाŊįरत िकया जाएगा।
6.2
बŠवषŎय शुʋ ŝपरेखा िनɻिलİखत पर आधाįरत होगी:
a)
लाइसŐसधाįरयों के पूरे िनयंũण अविध के िलए ʬीिलंग और खुदरा आपूितŊ ʩवसाय की
ʩवसाय योजना, िजसे िनयंũण अविध शुŝ होने से पहले या आयोग Ȫारा िनदőिशत
समय के भीतर MYT यािचका के साथ अनुमोदन हेतु आयोग के समƗ Ůˑुत करना
होगा;
b)
िनयंũण अविध के Ůȑेक वषŊ के िलए लाइसŐसधाįरयों Ȫारा अपेिƗत अनुमािनत राजˢ
आवʴकता (ARR), आगामी िनयंũण अविध के Ůथम वषŊ के िलए ʬीिलंग टैįरफ और
खुदरा आपूितŊ टैįरफ का पूवाŊनुमान, जो इन िविनयमों के अंतगŊत िनधाŊįरत िवȅीय एवं
पįरचालन िसȠांतों / मानकों की यथोिचत माɊताओं और ʩवसाय योजना के आधार
पर तैयार िकया जाएगा;
c)
आयोग Ȫारा िविशʼ मानकों के िलए एक ŮƗेप पथ िनधाŊįरत िकया जाएगा, िजससे
ŮोȖाहन और दंड के माȯम से लाइसŐसधाįरयों के ŮदशŊन मŐ सुधार हो सके;
d)
ŮदशŊन की वािषŊक समीƗा अनुमोिदत पूवाŊनुमान की तुलना मŐ की जाएगी तथा ŮदशŊन
मŐ Šए अंतर को िनयंिũत करने योƶ और अिनयंिũत करने योƶ तȕों मŐ वगŎकृत िकया
जाएगा; और
e)
िनयंिũत और अिनयंिũत तȕों के कारण Šए अनुमोिदत लाभ या हािन को साझा करने
का एक तंũ लागू िकया जाएगा।
9
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
आधारभूत रेखा का िनधाŊरण
6.3
िनयंũण अविध के आधार वषŊ केिलए मान िवȅीय वषŊ 2020-21 से िवȅीय वषŊ 2024-25
तक उपलɩ लेखा परीिƗत खातों के आधार पर िनधाŊįरत िकए जाएंगे।यिद िकसी वषŊ
के लेखापरीिƗत खाते उपलɩ नहीं हœ, तो आयोग िववेकपूणŊ जांच के बाद और अɊ
Ůासंिगक कारकों को ȯान मŐ रखते Šए उस वषŊ केिलए सवŖȅम अनुमान पर िवचार
कर सकता है।
6.4
आमतौर पर, आयोग िनयंũणअविध के दौरान ŮदशŊन लƙों को संशोिधत नहीं करेगा,
जब तक िक आयोग के िवचार मŐ ˢीकृत संƥाओं और वाˑिवक आंकड़ों मŐ कोई
बड़ा भेद न हो।
खुदरा आपूितŊ और ʬीिलंग ʩवसाय का पृथſरण
6.5
लाइसŐसधारी अपने लाइसŐस Ůाɑ ʩवसाय के खातों को ʬीिलंग ʩवसाय और खुदरा आपूितŊ
ʩवसाय मŐ पृथक करेगा।
6.6
ʬीिलंग ʩवसाय के िलए अनुमािनत राजˢ आवʴकता (ARR) का उपयोग ʬीिलंग टैįरफ
िनधाŊįरत करने हेतु िकया जाएगा, तथा खुदरा आपूितŊ ʩवसाय के िलए ARR का उपयोग खुदरा
आपूितŊ टैįरफ िनधाŊįरत करने हेतु िकया जाएगा।
6.7
जब तक खातों का पृथſरण नहीं िकया जाता, उस अविध के िलए लाइसŐसधारी एक आबंटन
िववरण तैयार करेगा, िजसके माȯम से लागतों और राजˢों को संबंिधत ʩवसायों मŐ िवभािजत
िकया जाएगा। लाइसŐसधारी के िनदेशक मंडल Ȫारा अनुमोिदत यह आबंटन िववरण पृथſरण
के िलए उपयोग िकए गए आधार और कायŊŮणाली के ˙ʼीकरण के साथ संलư होगा, जो
िनयंũण अविध के दौरान समान ŝप से लागू रहनी चािहए।
6.8
यिद िवतरण लाइसŐसधारी Ȫारा आबंटन के िलए ˙ʼ और तकŊ संगत कायŊŮणाली Ůˑुत नहीं की
जाती, तो आयोग िपछले िनयंũण अविध के िलए अनुमोिदत पृथſरण के अनुसार िवचार कर
सकता है या यह िनणŊय ले सकता है िक ऐसे आबंटन को िकस Ůकार िकया जा सकता है।:
िववरण
आपूितŊ ʩवसाय
का िहˣा
वायर ʩवसाय
कािहˣा
संचालन एवं अनुरƗणलागत
कमŊचारी लागत
40%
60%
Ůशासिनक एवं सामाɊ ʩय
50%
50%
मरʃत एवं अनुरƗण लागत
10%
90%
िवद्युत Ţय (पीजीसीआई एल एवंआर एल डी सी शुʋसिहत)
100%
0%
सुरƗा जमा पर ɯाज
100%
0%
ɯाज लागत
10%
90%
कायŊशील पूंजी परɯाज
90%
10%
आय पर कर
10%
90%
मूʞŸास
10%
90%
इİƓटी पर Ůितफल
10%
90%
घटाएँ: गैर-टैįरफ / अɊआय
90%
10%
10
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
ʩवसाय योजना
6.9
Ůȑेक लाइसŐसधारी को आयोग की ˢीकृित केिलए एक ʩवसाय योजना Ůˑुत करनीहोगी,
िजसे अिधकृत हˑाƗरकताŊ Ȫारा अनुमोिदत िकया गया हो, जैसािक इन िविनयमों की धारा A
24 मŐ िनिदŊʼ समय सीमा के अनुसार हो
6.10
ʩवसाय योजना खुदरा आपूितŊ एवं ʬीिलंग ʩवसाय के िलए पृथक ŝप से दायर की जाएगी।
इन िविनयमों के खंड 6.7 मŐ िनिदŊʼ अनुसार, यिद दोनों ʩवसायों के िलए अलग-अलग लेखे
उपलɩ नहीं हœ, तो लाइसŐसी को एक आबंटन िववरण तैयार कर उसे ʩवसाय योजना के साथ
Ůˑुत करना होगा।
6.11
ʩवसाय योजना पूरे िनयंũण अविध के िलए होगी और उसमŐ, अɊ बातों के साथ-साथ,
िनɻिलİखत शािमल होंगे:
a)
पूरे िनयंũण अविध के िलए एक पूंजी िनवेश योजना, जो भार वृİȠ, िवतरण हािन मŐ
कमी की Ůगित तथा गुणवȅा सुधार उपायों के अनुŝप हो, िजɎŐ ʩवसाय योजना मŐ
Ůˑािवत िकया गया है। पूंजी िनवेश योजना मŐ संबंिधत पूंजीकरण अनुसूची और िवȅ
योजना भी सİʃिलत होंगी;
िवतरण लाइसŐसी को योजना-वार पूंजी संरचना और िवȅपोषण लागत (ऋण पर ɯाज), इİƓटी
पर Ůितफल, अनुदान, जमा कायŊ (Deposit Works) तथा िवȨमान ऋण समझौतों की शतŘ
आिद का िववरण भी पूंजी िनवेश योजना का िहˣा बनाते Šए Ůˑुत करना होगा;
b)
िनयंũणअविधकेŮȑेकवषŊकेिलएŮȑेकउपभोƅाŵेणीऔरउप-
ŵेिणयोंकेिलएिबŢी/मांगकापूवाŊनुमान;
c)
शİƅ Ţय योजना, जो िबŢी पूवाŊनुमान और िनयंũण अविध के Ůȑेक वषŊ के िलए
िवतरण हािन Ůगित पर आधाįरत होगी। शİƅ Ţय योजना मŐ ऊजाŊ दƗता, RPO
(नवीकरणीय खरीद दाियȕ) की पूितŊ तथा मांग पƗ Ůबंधन उपाय भी सİʃिलत होंगे;
d)
अɊ िनयंũण योƶ मदों जैसे िवतरण हािनयां, संŤहण दƗता, कायŊशील पूंजी
आवʴकता, आपूितŊ की गुणवȅा संबंधी लƙ (जैसे SAIFI, SAIDI और MAIFI,
झारखंडराǛिवद्युतिविनयामकआयोग (िवतरण लाइसŐिसयों के ŮदशŊन मानक)
िविनयम, 2015 तथा उसके उपरांत संशोधनों के अनुसार) आिद के िलए Ůˑािवत
लƙों का एक सेट। ये लƙ लाइसŐसी Ȫारा Ůˑािवत पूंजी िनवेश योजना के अनुŝप
होंगे।
e)
मानव संसाधन योजना, िजसमŐ मानवशİƅ योजना सिहत िनयंũण अविध के दौरान
मांग/उपभोƅाओं की वृİȠ को पूरा करने हेतु अनुमािनत वािषŊक मानवशİƅ वृİȠ
और सेवािनवृिȅ का िववरण सİʃिलत हो;
f)
गैर-शुʋ आयके िलए मदवार िववरण और जानकारी सिहत Ůˑाव;
g)
अɊ ʩवसाय से होने वाली आय के संबंध मŐ Ůˑाव;
ʩवसाय योजना मŐ िपछली िनयंũण अविध से संबंिधत आवʴक जानकारी भी
सİʃिलत होगी:
पूवŊ िनयंũण अविध केिलए आवʴक सूचना मŐ Ůȑेक िवȅीय वषŊ के अनुसार
योजना-वार पूंजी िनवेश, िवतरण हािन की Ůगित, गुणवȅा सुधारकेउपाय,
उपभोƅा वगŊ-वार संƥा, जोड़ी गई लोड और िबŢी, ŷोत-वार िवद्युत Ţय
माũा एवं लागत, कमŊचारी, रखरखाव एवं Ůशासिनक ʩय सिहत िवˑृत
िववरण, और िनयंũण अविध के दौरान िविभɄ ŮदशŊन मानकों और अɊ घटकों
के पूवाŊनुमान बनाने केिलए उपयोग की गई अɊसूचनाएँ शािमल होंगी।यिद
कोई नया लाइसŐसधारी है, तो उसे िनयंũण अविध के आरंभ तक के संचालन
काल केिलए ऐसी सभी सूचनाएँ Ůˑुत करनी होंगी।
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झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
पूंजी िनवेश योजना
6.12
लाइसŐसी पूरी िनयंũण अविध के िलए पूंजी िनवेश योजना आयोग की ˢीकृित हेतु ʩवसाय
योजना के साथ दायर करेगा। पूंजी िनवेश योजना, योजना-वार तैयार की जाएगी और Ůȑेक
योजना मŐ िनɻिलİखत शािमल होंगे:
a)
िनवेश का उȞेʴ (जैसे मौजूदा पįरसंपिȅयों का Ůित̾थापन, भार वृİȠ को पूरा करना,
तकनीकी और िवतरण हािन मŐ कमी, गैर-तकनीकी हािन मŐ कमी, अिभिŢयाशील
ऊजाŊ आवʴकताओं की पूितŊ, उपभोƅा सेवा सुधार, आपूितŊ की गुणवȅा और
िवʷसनीयता मŐ सुधार आिद);
b)
सƗम Ůािधकारी की ˢीकृित;
c)
पूंजी संरचना;
d)
िवˑृत पįरयोजना Ůितवेदन;
e)
पूंजीकरणअनुसूची;
f)
समय-सीमा सिहत कायाŊɋयन अनुसूची;
g)
लागत-लाभ िवʶेषण और दर की यथोिचतता;
h)
िनयंũण अविध मŐ कİʙत पįरचालन दƗता मŐ सुधार;
i)
जारी योजनाएँ जो समीƗा वषŊ मŐ आगे बढ़Őगी, साथ ही उसका औिचȑ;
j)
नई योजनाएँ जो िनयंũण अविध के दौरान Ůारʁ होंगी, परȶु िनयंũण अविध के भीतर
अथवा उससे आगे पूणŊ हो सकती हœ।
6.13
वािषŊक ŮदशŊन समीƗा (APR) के दौरान, आयोग लाइसŐसधारी के वाˑिवक पूँजीगत ʩय की
वषŊ-वार Ůगित को अनुमोिदत पूँजीगत ʩय की तुलना मŐ िनगरानी करेगा। लाइसŐसधारी को
वािषŊक ŮदशŊन समीƗा आवेदन के साथ वाˑिवक पूँजीगत ʩय Ůˑुत करना होगा।
6.14
आयोग Ůȑेक वषŊ के अंत मŐ वाˑिवक पूँजीकरण की समीƗा करेगा और उसे अनुमोिदत
पूँजीकरण अनुसूची से िमलाएगा तथा उस वषŊ के िलए, िजसके िलए यािचकाकृत सȑापन (True
up) िकया गया है, वाˑिवक पूँजीकरण के आधार पर ए.आर.आर. (वािषŊक राजˢ
आवʴकता) का समायोजन करेगा और उस वषŊ के िलए ए.आर.आर. घटकों मŐ संशोधन करेगा,
िजसके िलए ए.पी.आर. (वािषŊक ŮदशŊन समीƗा) और शुʋ की मांग की गई है।
6.15
यिद आपातकालीन कायŊ के िलए पूँजीगत ʩय की आवʴकता हो, जो पूँजी िनवेश योजना मŐ
अनुमोिदत नहीं है, तो लाइसŐसधारी को Ůˑािवत कायŊ की आपातकालीन Ůकृित को उिचत
ठहराने वाले कारणों सिहत सभी Ůासंिगक जानकारी के साथ एक आवेदन आयोग की ˢीकृित
हेतु Ůˑुत करना होगा, जहाँ भी संभव हो:
यह उपबंिधत है िक यिद जीवन एवं संपिȅ के िलए खतरे को कम करने हेतु या
अŮȑािशत İ̾थित मŐ आपातकालीन कायŊ के िलए पूँजीगत ʩय की आवʴकता हो और
आयोग को पूवŊ सूचना देने से अपįरवतŊनीय हािन या Ɨित की आशंका हो, तो
लाइसŐसधारी ऐसा पूँजीगत ʩय कर सकेगा और तदनंतर सभी Ůासंिगक िववरणों के
साथ अगली शुʋ यािचका (Tariff Petition) मŐ आयोग को अनुमोदन हेतु Ůˑुत
करेगा।
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झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
िबŢी/मांग पूवाŊनुमान
6.16
लाइसŐसधारी, अपने ʩवसाय योजना दाİखल करने मŐ, िनयंũण अविध के Ůȑेक वषŊ हेतु Ůȑेक
उपभोƅा ŵेणी, उप-ŵेणी तथा Ůȑेक शुʋ Ůावधान (Tariff slab) और िविभɄ वोʐेज ˑरों
पर िबŢी का पूवाŊनुमान Ůˑुत करेगा। यह पूवाŊनुमान हािलया Ůवृिȅयों एवं ऐितहािसक वृİȠ के
आधार पर होगा और आयोग की समीƗा एवं अनुमोदन के िलए आवʴक िववरणों – जैसे
ŵेणीवार और वोʐेज-वार िबŢी, संिवदाȏक भार, उपभोƅाओं की संƥा आिद – के साथ
Ůˑुत िकया जाएगा।
6.17
आयोग, उपभोƅाओं की संƥा मŐ अपेिƗत वृİȠ, उपभोग के पैटनŊ मŐ पįरवतŊन, मौसमी Ůभाव,
लिƗत िवतरण हािनयाँ, पूवŊवतŎ वषŘ मŐ िवद्युत की मांग तथा आगामी वषŊ मŐ अनुमािनत वृİȠ
और आयोग Ȫारा Ůासंिगक समझे गए अɊ िकसी भी कारक के आधार पर पूवाŊनुमानों की
यथोिचतता और सुसंगित की जाँच करेगा, और तदनुसार Ůȑेक िनयंũण अविध के वषŊ हेतु िबŢी
पूवाŊनुमान को उपयुƅ संशोधनों सिहत अनुमोिदत करेगा।
6.18
यिद िवद्युत का िवŢय िवद्युत ʩापाįरयों अथवा िकसी अɊ लाइसŐसधारी को िकया जाता है,
तो उसे पृथक ŝप से दशाŊया जाएगा।
6.19
लाइसŐसधारी ŵेणीवार खुले अिभगम (Open Access) उपभोƅाओं तथा उनकी िबŢी को भी
इंिगत करेगा। उनके िलए Ůवािहत की गई ऊजाŊ को अलग-अलग िनɻानुसार दशाŊया जाएगा:
a)
उसके आपूितŊ Ɨेũ के भीतर आपूितŊ; और
b)
उसके आपूितŊ Ɨेũ के बाहर आपूितŊ।
िवद्युत Ţय िदशािनदőश
6.20
िवतरण लाइसŐसधारी, िनयंũण अविध के िलए िवद्युत Ţय योजना के अनुसार, वषŊ के दौरान
अपना िवद्युत Ţय करेगा, िजसमŐ दीघŊकालीन, मȯमकालीन तथा अʙकालीन िवद्युत Ţय
सİʃिलत हो सकता है, िजसे इन िविनयमों के अनुसार आयोग Ȫारा अनुमोिदत िकया गया हो।
6.21
िवतरण लाइसŐसधारी इस भाग मŐ िनिहत िदशािनदőशों का पालन करेगा जो िनɻिलİखत से
संबंिधत होंगे::
a)
िकसी ऐसे Ůबंध या अनुबंध के अंतगŊत िवद्युत Ţय, िजसकी अविध बारह (12) वषŊ से
अिधक और पDŽीस(25) वषŊ तक हो (अथाŊत् दीघŊकालीन िवद्युत Ţय);
b)
िकसी ऐसे Ůबंध या अनुबंध के अंतगŊत िवद्युत Ţय, िजसकी अविध तीन (3) माह से
अिधक िकȶु तीन (3) वषŊ से अिधक न हो (अथाŊत् मȯमकालीन िवद्युत Ţय);और
c)
िकसी ऐसे Ůबंध या अनुबंध के अंतगŊत िवद्युत Ţय, िजसकी अविध एक (1) माह से
कम अथवा एक (1) माह तक हो (अथाŊत् अʙकालीन िवद्युत Ţय)।
िवद्युत Ţय योजना
6.22
िवतरण लाइसŐसधारी अपने आपूितŊ Ɨेũ मŐ िवद्युत मांग को पूरा करने हेतु िवद्युत Ţय की एक
योजना तैयार करेगा और उƅ योजना अनुमोदन हेतु आयोग को Ůˑुत करेगा:
इस बात का Ůावधान है िक ऐसी िवद्युत Ţय योजना िनयंũण अविध केिलए िवȅीय
वषŊ 2026-27 से िवȅीय वषŊ 2030-31 तक Ůˑुत की जाएगी:
यह भी उपबंिधत है िक ʩवसाय योजना का अंग होने के ŝप मŐ Ůˑािवत िवद्युत Ţय योजना
को, शुʋ िनधाŊरण हेतु आवेदन के साथ Ůˑुत िकया जाएगा:
यह भी उपबंिधत है िक िवतरण लाइसŐसधारी Ȫारा Ůˑुत िवद्युत Ţय योजना मŐ, इन िविनयमों के
अनुसार दीघŊकालीन, मȯमकालीन और अʙकालीन ŷोतों से Ţय सİʃिलत हो सकता है। तथािप,
िवतरण लाइसŐसधारी यथासंभव अʙकालीन Ţय की योजना न बनाए, अपवाद ˢŝप केवल िविनयमन
13
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
की धारा 6.31 से धारा 6.36 मŐ िनिदŊʼ पįरİ̾थितयों हेतु, और अपनी आवʴकताओं को दीघŊकालीन तथा
मȯमकालीन िवद्युत Ţय से पूरा करने का Ůयास करे तथा उसी के अनुŝप योजना बनाए।
6.23
िवतरण लाइसŐसधारी की िवद्युत Ţय योजना मŐ िनɻिलİखत सİʃिलत होंगे::
a)
िनयंũण अविध के दौरान अपने आपूितŊ Ɨेũ के भीतर Ůȑेक शुʋ ŵेणी के िलए
अŮितबंिधत िवद्युत मांग का माũाȏक पूवाŊनुमान;
b)
िचİɎतउȋादनŷोतोंएवंिवद्युतŢयसेहोनेवालीिवद्युतआपूितŊकीअनुमािनतमाũा
;
c)
आधार भार (Base Load) और िशखर भार (Peak Load) की मांग को पूरा करने हेतु
िवद्युत उपलɩता का अनुमान:
यह उपबंिधत है िक ऐसे अनुमान मांग और आपूितŊ का मािसक आकलन होंगे
तथा उɎŐ मेगावाट (MW) एवं िमिलयन यूिनट्स (MU) दोनों मŐ अिभʩƅ
िकया जाएगा;
d)
झारखंड राǛ िवद्युत िनयामक आयोग (िवतरण लाइसŐसधाįरयों के ŮदशŊन
मानक) िविनयम, 2015 के अनुसार आपूितŊ की गुणवȅा और िवʷसनीयता से
संबंिधत मानकों को बनाए रखना अिनवायŊ है, िजनमŐ समय-समय पर संशोधन
िकया जाता रहता है;
e)
ऊजाŊ संरƗण और ऊजाŊ दƗता के संबंध मŐ लागू की जाने वाली Ůˑािवत उपाय
योजना;
f)
नए िवद्युत उȋादन ŷोतों और/या Ţय की आवʴकता, िजसमŐ उȋादन Ɨमता का
संवधŊन और (क) से (ङ) तक के आधार पर पहचाने गए नए आपूितŊ ŷोत सİʃिलत हों;
g)
िवद्युत Ţय की योजना, िजसमŐ ऐसी खरीद की माũा और लागत का अनुमान
सİʃिलत हो::
यह उपबंिधत है िक दीघŊकालीन िवद्युत Ţय योजना मŐ िनिहत पूवाŊनुमान/अनुमान को
िशखर और अिशखर अविधयों (peak and off-peak periods) के िलए पृथक ŝप से
दशाŊया जाएगा, िजसमŐ Ţय की जाने वाली िवद्युत की माũा (िमिलयन यूिनट्स - MU)
और अिधकतम मांग (मेगावाट - MW / मेगावोʐ एɼीयर - MVA) अिभʩƅ की
जाएगी:
यह भी उपबंिधत है िक िनयंũण अविध के Ůȑेक माह हेतु ऐसे
पूवाŊनुमान/अनुमान तैयार िकए जाएंगे:
यह भी उपबंिधत है िक दीघŊकालीन िवद्युत Ţय योजना उपलɩ ŷोतों की
लागत संबंधी जानकारी के आधार पर एक िकफायती योजना होगी।
6.24
पूवाŊनुमान/अनुमान अतीत के आंकड़ों एवं भिवˈ के बारे मŐ यथोिचत माɊताओं पर आधाįरत
पूवाŊनुमान तकनीकों का Ůयोग करके तैयार िकए जाएंगे:
यह अनुमान/पूवाŊनुमान उन कारकों को ȯान मŐ रख कर बनाया जाएगा, िजनमŐ समŤ आिथŊक
िवकास,िवद्युत-गहन Ɨेũों की खपत वृİȠ, िवद्युत उȨोग मŐ Ůित˙धाŊ का आगमन, कैिɐव
पावर के Ŝझान, हािन कम करने की पहलों का Ůभाव, पवन ːेशन ɘांट लोड फैƃर मŐ सुधार
और अɊ संबंिधत कारक शािमल हों।
संबंिधत लाइसŐसधारी आवेदन-आधाįरत Ůणाली को लागू करने का Ůयास करेगा, िजसमŐ
कृिũम बुİȠमȅा (Artificial Intelligence) और मशीन लिनōग (Machine Learning)जैसी
उɄत तकनीकों को शािमल िकया जाएगा।आयोग को तकनीकी ढांचा, संचालन के तरीके,
14
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
लागत-लाभ िवʶेषण और कायाŊɋयन समय-सीमा सिहत एक िवˑृत ʩव हायŊता įरपोटŊ
Ůˑुत करनी होगी। यह उपकरण िवद्युत खरीद के Ůमुख ŮदशŊन संकेत कों का अनुकूलन
करेगा, िजनमŐ िवद्युत खरीद की कुल लागत मŐ कमी, िडिवएशन सेटलमŐट मेकािनǚ
(Deviation Settlement Mechanism) शुʋ मŐ कमी, िȪपƗीय और पावर एƛचŐज लेन-देन
का अनुकूलन, और पूवाŊनुमान की सटीकता मŐ सुधार शािमल हœ। इससे िवद्युत खरीद का
Ůबंधन अिधक Ůभावी बनेगा, लागत मŐ बचत होगी और िवतरण Ůणाली की िवʷसनीयता
बढ़ेगी।
6.25
जहाँआयोगनेिकसीिवतरणलाइसŐसधारीकेƗेũमŐकुलिवद्युतखपतकाकोईŮितशतसह-
उȋादन/नवीकरणीयऊजाŊŷोतोंसेखरीदनेकेिलएिनधाŊįरतिकयाहो,
वहाँउसिवतरणलाइसŐसधारीकीिवद्युतखरीदयोजनामŐऐसेŷोतोंसेिनधŊįरतˑरतककीखरी
दकीयोजनाशािमलहोगी।
6.26
िवतरण लाइसŐसधारी को अपनी िवद्युत Ţय योजना की एक Ůित राǛ Ůसारण उपयोिगता
(State Transmission Utility) को अŤेिषत करना अपेिƗत होगा तािक उसकी राǛांतगŊत
संŢमण तंũ योजना के साथ सुसंगित का सȑापन िकया जा सके:
यह उपबंिधत है िक िवतरण लाइसŐसधारी िवद्युत Ţय योजना तैयार करते समय राǛ Ůसारण
उपयोिगता से परामशŊ भी कर सकता है तािक ऐसी योजना का संŢमण तंũ योजना के साथ
सामंज˟ सुिनिʮत हो सके।
6.27
िवतरण लाइसŐस धारी, िवद्युत खरीद योजना Ůˑुत करते समय यिद ऐसी अितįरƅ
जानकारी Ůाɑ होती है जो पहले ǒात या उपलɩ नहीं थी, तो वह िनयंũण अविध के
शेष समय केिलए िवद्युत खरीद योजना मŐ संशोधन केिलए आवेिदत कर सकता है,
और यह संशोधन वािषŊक ŮदशŊन समीƗा के आवेदन के िहˣे के ŝप मŐ िकया जाएगा।
6.28
यिद िवद्युत Ţय योजना Ůˑुत करते समय आयोग को कोई जानकारी उपलɩ न थी अथवा
ǒात न थी और बाद मŐ ऐसी अितįरƅ जानकारी Ůाɑ होती है, तो आयोग यिद उिचत समझे तो
वह ˢतः संǒान के आधार पर अथवा िकसी इDžुक अथवा Ůभािवत पƗ Ȫारा िकए गए आवेदन
पर, वािषŊक ŮदशŊन समीƗा के अंग के ŝप मŐ िवतरण लाइसŐसधारी की िवद्युत Ţय योजना को
शेष िनयंũण अविध के िलए संशोिधत कर सकता है।
िवद्युत Ţय अनुबंध/ʩव̾था की ˢीकृित
6.29
Ůȑेक अनुबंध या ʩव̾था, िजसके तहत कोई िवतरण लाइसŐसधारी िकसी उȋादन कंपनी,
लाइसŐसधारी, अथवा िकसी अɊ आपूितŊ ŷोत से िवद्युत Ţय करता है, केवल आयोग की पूवŊ
ˢीकृित से ही Ůभावी होगी:
यह उपबंिधत है िक िवतरण लाइसŐसधारी Ȫारा िकसी उȋादन कंपनी, लाइसŐसधारी या
िकसी अɊ आपूितŊ ŷोत से ːœडबाय आधार पर िवद्युत Ţय के िलए िकए जाने वाले
िकसी भी अनुबंध या ʩव̾था के संबंध मŐ आयोग की पूवŊ ˢीकृित आवʴक होगी:
यह भी उपबंिधत है िक िवद्युत Ţय हेतु िकसी मौजूदा अनुबंध या ʩव̾था मŐ िकए गए
िकसी भी पįरवतŊन पर आयोग की पूवŊ ˢीकृित आवʴक होगी, चाहे ऐसा मौजूदा
अनुबंध या ʩव̾था आयोग Ȫारा अनुमोिदत िकया गया हो या न िकया गया हो।
6.30
आयोग, िवतरण लाइसŐसधारी की अनुमोिदत िवद्युत Ţय योजना और िनɻिलİखत कारकों को
ȯान मŐ रखते Šए िवद्युत Ţय अनुबंध/ʩव̾था की ˢीकृित हेतु Ůˑुत िकसी आवेदन की
समीƗा करेगा:
a)
अनुमोिदत िवद्युत Ţय योजना के अंतगŊत िवद्युत Ţय की आवʴकता;
b)
कŐ ūीय सरकार Ȫारा जारी िदशािनदőशों के अनुसार पारदशŎ िनिवदा ŮिŢया का
अनुपालन;
जहाँ उपबंध (ख) मŐ िनिदŊʼ ŮिŢया को नहीं अपनाया गया हो, वहाँ इन िविनयमों के
अधीन िनिदŊʼ टैįरफ िनधाŊरण की शतŘ एवं िनयमों का पालन;
c)
इस Ůकार की अनुबंध/ʩव̾था के अंतगŊत खरीदी गई िवद्युत की िनकासी और आपूितŊ
हेतु राǛांतगŊत संŢमण तंũ मŐ उपलɩ (या Ůȑािशत ŝप से उपलɩ) Ɨमता;
15
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
d)
सह-उȋादन और नवीकरणीय ऊजाŊ ŷोतों से िवद्युत उȋादन को बढ़ावा देने की
आवʴकता।
अितįरƅ अʙकालीन िवद्युत Ţय
6.31
इस िविनयम के अनुसार, िवतरण लाइसŐसधारी, िनयंũण अविध केिलए आयोग Ȫारा
ˢीकृत िवद्युत खरीद योजना से ऊपर और उससे अलग, वषŊ के दौरान अितįरƅ
अʙकािलक िवद्युत खरीद कर सकता है।
6.32
यिद िवȅीय वषŊ के दौरान िकसी अनुमोिदत आपूितŊ ŷोत से िवद्युत आपूितŊ मŐ कमी या िवफलता
होती है, तो िवतरण लाइसŐसधारी अितįरƅ अʙकालीन ʩव̾था अथवा अनुबंध के अंतगŊत
िवद्युत Ţय कर सकता है:
यह उपबंिधत है िक यिद िकसी छह माह की अविध मŐ (ऐसे अʙकालीन िवद्युत Ţय
सिहत)कुलिवद्युत Ţय लागत या माũा, आयोग Ȫारा उस छह माह की अविध के िलए
अनुमोिदत िवद्युत Ţय लागत या माũा से दसŮितशत(10%)से अिधक हो जाती है, तो
िवतरण लाइसŐसधारी को आयोग से पʮात्अनुमोदनŮाɑ करनी होगी।
6.33
जहाँ िवतरण लाइसŐसधारी ने िकसी नए अʙकालीन आपूितŊ ŷोत की पहचान की है, िजससे
ˢीकृत कुल िवद्युत Ţय लागत मŐ कमी लाने वाले शुʋ पर िवद्युत Ţय िकया जा सकता है,
वहाँ िवतरण लाइसŐसधारी आयोग की पूवŊ ˢीकृित के िबना ऐसे आपूितŊकताŊ के साथ
अʙकालीन िवद्युत Ţय अनुबंध या ʩव̾था कर सकता है।
6.34
िवतरण लाइसŐसधारी आपातकालीन पįरİ̾थितयों का सामना करने पर, जो िवतरण Ůणाली की
İ̾थरता को Ůभािवत करती हों, अथवा िŤड िवफलता (Grid Failure) को रोकने के िलए राǛ
भार Ůेषण कŐ ū (State Load Despatch Centre) Ȫारा ऐसा करने का िनदőश िदए जाने पर,
आयोग की पूवŊ ˢीकृित के िबना अʙकालीन िवद्युत Ţय अनुबंध या ʩव̾था कर सकता है
अथवा िवद्युत एƛचŐजों से िवद्युत Ţय कर सकता है।
6.35
पंūह (15) िदनोंकेभीतर, जब भी कोई समझौता या ʩव̾था की जाती है िजसके िलए
पूवŊ अनुमित आवʴक नहीं है, िवतरण लाइसŐसधारी को ऐसी समझौता या ʩव̾था के
पूणŊ िववरण आयोग को Ůदान करने होंगे, िजसमŐ माũा, टैįरफ गणना, अविध,
आपूितŊकताŊ िववरण, आपूितŊकताŊ चयन की िविध और आयोग Ȫारा मांगी गई अɊ
जानकाįरयाँ शािमल होंगी तािक यह सुिनिʮत िकया जा सके िक इस िविनयमन मŐ
िनिदŊʼ शतŘ का पालन िकया गया है:
यह उपबंिधत है िक जहाँ आयोग को यह िवʷास करने के िलए यथोिचत आधार हो िक
िवतरण लाइसŐसधारी Ȫारा िकया गया अनुबंध या ʩव̾था धारा 6.32 से धारा 6.34 मŐ
िनिदŊʼ मानदंडों को पूरा नहीं करता है, वहाँ आयोग, ˢीकृत ˑर से ऊपर उȋɄ होने
वाली कुल िवद्युत Ţय लागत (अितįरƅ राजˢ घटाकर) मŐ िकसी भी वृİȠ या िवतरण
लाइसŐसधारी Ȫारा Šई िकसी भी हािन को उपभोƅाओं तक ̾थानांतįरत करने की
अनुमित नहीं देगा।
6.36
धारा 6.32 से धारा 6.34 मŐ िनिदŊʼ मामलों के अधीन रहते Šए, जहाँ िवतरण लाइसŐसधारी
आयोग की ˢीकृित के िबना िकसी भी अʙकालीन िवद्युत Ţय अनुबंध या ʩव̾था मŐ Ůवेश
करता है, वहाँ ˢीकृत ˑर से ऊपर उȋɄ होने वाली कुल िवद्युत Ţय लागत (अितįरƅ
राजˢ घटाकर) मŐ िकसी भी वृİȠ को पूणŊतः िनयंिũत कारकों के कारण मानी जाने वाली ŮदशŊन
की िभɄता समझा जाएगा।
6.37
इसके अितįरƅ, लाइसŐसधारी िकसी भी अिधशेष िवद्युत को खुले बाजार मŐ बेच भी सकता है,
बशतő िक ऐसी िवद्युत की िवŢय से Ůाɑ शुʋ उस िवद्युत की पįरवतŎ लागत से अिधक हो।
िवतरण हािन और संŤह दƗता केिलए लƙ
6.38
लाइसŐसधारी, िनयंũण अविध की संपूणŊ अविध हेतु िवतरण हािन ŮƗेप-पथ को ʩवसाय योजना
मŐ, Ůȑेक वषŊ की पूँजी िनवेश योजना के अनुŝप, आयोग की ˢीकृित हेतु Ůˑुत करेगा।
6.39
िविभɄ लाइसŐसधाįरयों Ȫारा शुʋ अविध (Tariff Period) के दौरान Ůाɑ िकए जाने वाले
16
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
Ɋूनतम संŤहण दƗता लƙों का िववरण िनɻिलİखत होगा:
CollectionEfficiencyTargets
Utility
2026-27
2027-28
2028-29
2029-30
2030-31
JBVNL
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
TSUISL
99.50%
99.50%
99.50%
99.50%
99.50%
SAIL-Bokaro
99.50%
99.50%
99.50%
99.50%
99.50%
TSL
99.50%
99.50%
99.50%
99.50%
99.50%
DVC
99.50%
99.50%
99.50%
99.50%
99.50%
यह उपबंिधत है िक यिद वाˑिवक संŤहण दƗता लƙ से अिधक है, तो शुʋ
िनधाŊरण Ůयोजनों हेतु वाˑिवक संŤहण दƗता पर िवचार िकया जाएगा।
िवद्युत आपूितŊ और सेवाओं की गुणवȅा
6.40
आपूितŊ की गुणवȅा और उपभोƅा सेवा मानकों की िनगरानी आयोग Ȫारा समय-समय पर
िनधाŊįरत मानकों के अनुसार की जाएगी।लाइसŐसधारी, जेएसईआरसी (िवतरण लाइसŐसधाįरयों
के ŮदशŊन मानक) िविनयम, 2015 मŐ िनिदŊʼ सभी गुणवȅा मानकों के िलए आधाररेखा
(Baseline) और ŮदशŊन ŮƗेप-पथ (Performance Trajectory) Ůˑािवत करŐगे, जो समय-
समय पर संशोिधत िकए जाते हœ तथा उन िविनयमों मŐ िनधाŊįरत Ůाŝपों के अनुसार होंगे।
6.41
िनयंũण अविध हेतु Ůˑािवत आधाररेखा और ŮदशŊन ŮƗेप-पथ को ʩवसाय योजना के साथ
Ůˑुत िकया जाएगा।
6.42
आयोग आधार रेखा डेटा की िवʷसनीयता का आकलन करेगा और िनयंũण अविध
केिलए Ůȑेक पहचाने गए पैरामीटर के ŮदशŊन ŮƗेप पथ को िनधाŊįरत कर सकता है।
इस संबंध मŐ पįरचालन, तकनीकी, िवȅीय और ŮदशŊन मानकों केिलए एक बŐचमािकō ग
अȯयन िकया जाएगा, िजसमŐ िवद्युत Ɨेũ के Ůचिलत बाजार गितशीलता और सवŊŵेʿ
Ůथाओं को ȯान मŐ रखा जाएगा। इस बŐचमािकō ग अɷास की िवˑृत įरपोटŊ इन
िविनयमों की अिधसूचना की ितिथ से छह महीनों के भीतर आयोग को Ůˑुत की
जाएगी।और इसके बदले मे, आयोग संबंिधत उपयोिगताओं Ȫारा Ůˑुत बŐचमाकŊ
अȯयन की įरपोटŊ का समुिचत मूʞांकन कर के, इस Ɨेũ के िकसी भी िवशेषǒ को
ˢतंũ ŝप से िनयुƅ कर िवद्युत Ɨेũ मŐ सवŖȅम Ůथाओं को िनधाŊįरत करने की पहल
कर सकता है।
6.43
लाइसŐसधाįरयों को आपूितŊ और सेवाओं की गुणवȅा मŐ सुधार हेतु ŮोȖािहत करने के िलए
ŮदशŊन ढाँचा, झारखंडराǛिवद्युतिविनयामकआयोग (िवतरण लाइसŐसधाįरयों के ŮदशŊन
मानक) िविनयम, 2015, समय-समय पर संशोिधत अनुसार होगा।
ए.आर.आर. के िनयंिũत और अकारणीय तȕ
6.44
इन िविनयमों मŐ िनिहत एम.वाई.टी. (MYT) ढाँचे के Ůयोजन हेतु, ए.आर.आर. (ARR) के तȕों की
पहचान “िनयंिũत” और “अिनयंिũत” के ŝप मŐ की जाएगी, जैसा िक िनɻिलİखत है:
ए.आर.आर. तȕ (ARR Element)
िनयंũणीय / अिनयंũणीय
(Controllable /
Uncontrollable)
िबŢी मŐ पįरवतŊन
अिनयंũणीय
िवद्युत Ţय लागत (अʙकािलक िवद्युत को छोड़कर)
अिनयंũणीय
अʙकािलक िवद्युत Ţय लागत
िनयंũणीय (सीिलंगमूʞ)
Ůसारण एवं लोड Ůेषण शुʋ
अिनयंũणीय
17
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संचालनएवंअनुरƗणʩय(कमŊचाįरयोंकीटिमŊनलदेनदाįरयोंको
छोड़कर)
िनयंũणीय
कमŊचाįरयों की टिमŊनल देनदाįरयाँ
अिनयंũणीय
इİƓटी पर Ůितफल
िनयंũणीय
ऋण पर ɯाज
िनयंũणीय
कायŊशील पूंजी पर ɯाज
िनयंũणीय
मूʞŸास
िनयंũणीय
आयपरकर
अिनयंũणीय
िवदेशी िविनमय दर मŐ पįरवतŊन
अिनयंũणीय
गैर-टैįरफआय
अिनयंũणीय
अɊ ʩवसायों से आय
अिनयंũणीय
उपभोƅा सुरƗा जमा पर ɯाज
अिनयंũणीय
िवतरण हािन एवं संŤह दƗता
िनयंũणीय
आपूितŊ की गुणवȅा
िनयंũणीय
पूंजीगत ʩय
िनयंũणीय
पूंजीकरण
िनयंũणीय
तारउ पलɩता एवं आपूितŊ उपलɩता मŐ पįरवतŊन
िनयंũणीय
6.45
अिनयंिũत तȕों के कारण होने वाले अंतर को उपभोƅाओं से वसूल िकए जाने योƶ (Pass-
through) ʩय के ŝप मŐ माना जाएगा, जो आयोग Ȫारा सावधानीपूवŊक जाँच और अनुमोदन के
अधीन होगा।
6.46
आयोग, िनयंिũततȕों मŐ पįरवतŊन को भी ए.आर.आर. (ARR) मŐ समायोिजत करने की अनुमित
देगा, यिद वह िविध मŐ पįरवतŊनया दैवी आपदाघटनाओं(Force Meure) के कारण Šआ हो। यह
अनुमत पįरवतŊन अगले वषŊ हेतु होगा, जो लाइसŐसधारी Ȫारा Ůˑुत वाˑिवक आंकड़ों तथा
आयोग Ȫारा सȑापन और अनुमोदन पर आधाįरत होगा।.
6.47
आयोग Ȫारा िनिदŊʼ लƙों से िनयंिũत तȕों के कारण होने वाले अंतर को ŮोȖाहन एवं दंड ढाँचे
(Incentive and Penalty Framework) के अधीन माना जाएगा, जैसा िक आगामी अनुभाग मŐ
िवˑार से बताया गया है।
ŮोȖाहन एवं दंड ढाँचा
6.48
लाइसŐसधारी की समेिकत राजˢ आवʴकता (Aggregate Revenue Requirement -
ARR) के िविभɄ तȕों को एक ŮोȖाहन और दंड ढांचे के अधीन रखा जाएगा, जैसा िक
इस अनुभाग मŐ िनिदŊʼ शतŘ के अनुसार है।इसका Ůधान उȞेʴ बेहतर ŮदशŊन को
ŮोȖािहत करना और कम ŮदशŊन पर दंड लगाना है, जो आयोग Ȫारा िनिदŊʼ ŮदशŊन
मानकों/बŐचमाकŊ परआधाįरत होगा।
6.49
लाभ या हािन का आंकलन संचािलत वˑुओं केिलए सामूिहक ŝप से वािषŊक आधार
पर िकया जाएगा, िजनमŐ संचालन और रख रखाव ʩय (टिमŊनल देनदाįरयों को
छोड़कर), िवतरण हािन, और संŤह दƗता शािमल हœ।ये गणनाएं वािषŊक ŮदशŊन समीƗा
मŐ लाइसŐसधारी Ȫारा Ůˑुत आंकड़ों और लेखापरीिƗत वािषŊक खातों के आधार पर की
जाएंगी, और आयोग Ȫारा सावधानी पूवŊक जांच के अधीन होंगी।
6.50
यिद समŤ लाभ होता है, तो वह लाभ लाइसŐसधारी और उपभोƅाओं के बीच
Ţमशःपचास:पचास(50:50) के अनुपात मŐ बाँटा जाएगा।
6.51
बाँटे जाने योƶ लाभ, िनयंũण अविध के Ůȑेक वषŊ की वािषŊक ŮदशŊन समीƗा मŐ शुʋ के
माȯम से उपभोƅाओं को हˑांतįरत िकए जाएंगे।
18
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
6.52
यिद िनयंिũत मानकों के संबंध मŐ अपेिƗत से कम ŮदशŊन के पįरणामˢŝप िकसी Ůकार की
हािन होती है, तो ऐसी संपूणŊ हािन का वहन ˢयं लाइसŐसधारी करेगा और उसका कोई भी भाग
उपभोƅाओं पर नहीं डाला जाएगा।
6.53
इसके अितįरƅ, िवतरण लाइसŐसधारी Ȫारा ऋणों के पुनिवŊȅ से Šई शुȠ बचत, उपयोƅाओं
और लाइसŐसधारी के बीच Ţमशः 50:50के अनुपात मŐ बाँटी जाएगी।
A7.͖ś इंग-अप
7.1
लाइसŐसधारी को ͖ś इंग-अप के िलए आवेदन के साथ ŵेणी-वार एवं वोʐेज-वार िबŢी, अनुबंिधत
माँग और उपभोƅाओं की संƥा, ŷोत-वार िवद्युत खरीद की माũा और लागत, पूंजीगत ʩय
का िववरण, अितįरƅ पूंजीकरण, िवȅपोषण के ŷोत, संचालन एवं अनुरƗण ʩय, वाˑिवक
ऋण पोटŊफोिलयो तथा उस पर चुकाए गए ɯाज के साथ-साथ Ůȑेक वषŊ की िनयंũण अविध के
िलए ए.आर.आर. (ARR) के अɊ घटक, धारा ए 24 मŐ िनिदŊʼ समय-सीमा के अनुसार वािषŊक
ऑिडटेड खातों के आधार पर Ůˑुत करना होगा।
7.2
जहां ͖ś इंग-अप के बाद, इस िविनयम के अंतगŊत आयोग Ȫारा अनुमोिदत ͖ś ड-अप मूʞ से वसूल
की गई राजˢ रािश अिधक होती है, वहां अितįरƅ रािश का ʩवहार इन िविनयमों के उपखंड
7.4मŐ िनिदŊʼ अनुसार िकया जाएगा।
7.3
जहां ͖ś इंग-अप के बाद, इस िविनयम के अंतगŊत आयोग Ȫारा अनुमोिदत ͖ś ड-अप मूʞ से वसूल
की गई राजˢ रािश कम होती है, वहां कमी की रािश का ʩवहार इन िविनयमों के उपखंड
7.4मŐ िनिदŊʼ अनुसार िकया जाएगा।
7.4
जो रािश कम-वसूली या अिधक-वसूली Šई हो, उस पर साधारण ɯाज (जो संबंिधत वषŊ की 1
अŮैल को Ůचिलत बœक दर के बराबर हो तथा उस पर दोसौ (200)बेिसस अंक जोड़े जाएँ)
सिहत, आगामी वषŘ के िलए अनुमोिदत शुʋ मŐ अŤेिषत की जाएगी:
यह Ůावधान होगा िक यिद लाइसŐसधारी धारा 24 मŐ िनिदŊʼ समय-सीमा के अनुसार यािचकाएँ Ůˑुत
करने मŐ असफल रहता है, तो अŮाɑ अंतर पर िवलंब अविध हेतु कोई कैįरंग कॉː की अनुमित नहीं दी
जाएगी:
यह Ůावधान भी होगा िक यिद ऐसा अंतर अिधक हो और इसे केवल एक ही वषŊ मŐ वसूलना संभव न हो,
तो आयोग इस पर िवचार कर सकता है िक 2016 की शुʋ नीित के खंड 8.2.2 मŐ िदए गए िदशा-
िनदőशों के अनुसार एक रेगुलेटरीएसेट का िनमाŊण िकया जाए.
यह Ůावधान भी होगा िक यिद िकसी अिनयंũणीय मदों मŐ पįरवतŊन के कारण होने वाले
Ůितकूल िवȅीय Ůभाव का कारण लाइसŐसधारी या उसके आपूितŊकताŊ/ठेकेदार की चूक हो, तो
इसे ͖ś इंग-अप मŐ ˢीकार नहीं िकया जाएगा।
7.5
आयोग, शुʋ की İ̾थरता सुिनिʮत करने के िलए, संबंिधत िनयंũण अविध के वषŊ के अगले वषŊ
मŐ शािमल करने के बजाय, ͖ś -अप लागत को आगामी िनयंũण अविध के ए.आर.आर. मŐ शािमल
कर सकता है।
A8.वािषŊक ŮदशŊन समीƗा
8.1
लाइसŐसधारी को वािषŊक ŮदशŊन समीƗा हेतु आवेदन के साथ ŵेणी-वार एवं वोʐेज-वार िबŢी,
अनुबंिधत माँग और उपभोƅाओं की संƥा, ŷोत-वार िवद्युत खरीद की माũा और लागत,
पूंजीगत ʩय का िववरण, अितįरƅ पूंजीकरण, िवȅपोषण के ŷोत, संचालन एवं अनुरƗण ʩय,
वाˑिवक ऋण पोटŊफोिलयो तथा उस पर चुकाए गए ɯाज के साथ-साथ समीƗा वषŊ के िलए
Šई/अनुमािनत ए.आर.आर. की अɊ मदŐ, धारा 24मŐ िनिदŊʼ समय-सीमा के अनुसार Ůˑुत
करनी होंगी।.
8.2
वािषŊक ŮदशŊन समीƗा यािचका के साथ, लाइसŐसधारी को तȖमय पूवŊवतŎ वषŊ/वषŘ के ͖ś इंग-
अप तथा वािषŊक ŮदशŊन समीƗा के आधार पर अगले वषŊ के िलए संशोिधत ए.आर.आर. का
दावा भी करना होगा।.
8.3
वािषŊक ŮदशŊन समीƗा का दायरा, अनुमोिदत ʩयों की तुलना संशोिधत अनुमानों से करना होगा
तथा इसमŐ िनɻिलİखत सİʃिलत होंगे:
a)
नवीनतम वाˑिवक डेटा के आधार पर, अनुमोिदत पूंजीगत ʩय और
19
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
पूंजीकरण की तुलना लाइसŐसधारी Ȫारा Ůˑुत संशोिधत अनुमानों से की
जाएगी;
b)
आयोग Ȫारा अनुमोिदत आवʴक िबŢी को पूरा करने केिलए िबŢी और
िवद्युत खरीद की तुलना हाल ही मŐ उपलɩ नवीनतम वाˑिवक डेटा के
आधार पर लाइसŐसधारी Ȫारा Ůˑुत संशोिधत अनुमानों के साथ कीजाएगी;
c)
आयोग Ȫारा अनुमोिदत अɊ ʩयों जैसे िक ऋण पर ɯाज, कायŊशील पूंजी पर
ɯाज, इİƓटी पर įरटनŊ, मूʞŸास और संचालन एवं मŐटेनŐस ʩय की तुलना
नवीनतम वाˑिवक डेटा के आधार पर लाइसŐसधारी Ȫारा Ůˑुत संशोिधत
अनुमानों के साथ की जाएगी;
d)
पूवŊवतŎ वषŊ के िनयंũणीय कारकों के कारण Šए लाभ और हािन के बँटवारे की गणना;
e)
अनुमोिदत राजˢ बनाम नवीनतम वाˑिवक आंकड़ों पर आधाįरत संशोिधत अनुमान।
f)
कोई अɊ ʩय/राजˢ जो ए.आर.आर. को Ůभािवत करते हों।
8.4
िवतरण लाइसŐसधारी, यिद उɎŐ ऐसी अितįरƅ जानकारी Ůाɑ होती है जो पूवŊ
मŐǒातयाउपलɩनहींथी जब पूवाŊनुमान तैयार िकया गया था, तो वे िनयंũण अविध की शेष अविध
के िलए अनुमोिदत ए.आर.आर. एवं अपेिƗत राजˢ (शुʋ और दरों से) के पूवाŊनुमान मŐ
संशोधन हेतु वािषŊक ŮदशŊन समीƗा के िहˣे के ŝप मŐ आवेदन कर सकते हœ।
8.5
यिद आयोग को, ऐसी अितįरƅ जानकारी के पįरणामˢŝप जो पूवŊ मŐ ǒात अथवा उपलɩ
नहीं थी जब पूवाŊनुमान तैयार िकया गया था, यह Ůतीत होता है िक इससे उʟेखनीय
अिधक/कम वसूली हो सकती है, तो आयोग ˢतःǒान से अथवा िकसी इDžुक अथवा Ůभािवत
पƗ Ȫारा Ůˑुत आवेदन पर, अनुमोिदत ए.आर.आर. एवं शुʋ और शुʋों से अपेिƗत राजˢ
के पूवाŊनुमान को िनयंũण अविध की शेष अविध के िलए, वािषŊक ŮदशŊन समीƗा के िहˣे के
ŝप मŐ संशोिधत कर सकता है।
8.6
वािषŊक ŮदशŊन समीƗा और ͖ś इंग-अप के िवʶेषण के आधार पर, आयोग िनयंũण अविध के
आगामीवषŊ हेतु ए.आर.आर. और शुʋ मŐ संशोधन कर सकता है।
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झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
अȯाय III: वािषŊक राजˢ आवʴकता (ARR) का िनधाŊरण
A9.͖ś -अप, एपीआर और एआरआर एवं शुʋ िनधाŊरण का िववरण
9.1
िवतरण लाइसŐसधारी को िपछले वषŊ के िलए ͖ś -अप का िववरण, वतŊमान वषŊ के िलए वािषŊक
ŮदशŊनसमीƗा तथा आगामी वषŊ के िलए शुʋ िनधाŊरण का िववरण, िनɻिलİखत धाराओं मŐ
विणŊत िसȠांतों के अनुसार Ůˑुत करना होगा।
A10.वािषŊक राजˢ आवʴकता (ARR) िनधाŊरण के िसȠांत
िनयंũण अविध के दौरान ʬीिलंग ʩवसाय हेतु एआरआर की गणना
10.1
लाइसŐसधाįरयोंकेʬीिलंगʩवसायहेतुŮȑेकवषŊकीवािषŊकराजˢआवʴकता
(ARR)
मŐिनɻिलİखतमदŐशािमलहोंगी:
a)
संचालन एवं अनुरƗण ʩय;
b)
इİƓटी पर Ůितफल;
c)
कायŊशील पूंजी पर ɯाज;
d)
ऋणों पर ɯाज;
e)
मूʞŸास;
f)
आयकर;
g)
लीज़ शुʋ;
h)
िवदेशी मुūा दर मŐ उतार-चढ़ाव;
i)
घटाएं: गैर-टैįरफआय;
j)
घटाएं: अɊʩवसायसेआय; और
k)
घटाएं: िवद्युतʬीिलंगसेआय (धारा 10.50 देखŐ)
िनयंũण अविध के दौरान खुदरा आपूितŊ ʩवसाय केिलए समेिकत राजˢ
आवʴकता (ARR) की गणना
10.2
िनयंũण अविध के Ůȑेक वषŊ केिलए लाइसŐसधाįरयों के खुदरा आपूितŊ ʩवसाय की
समेिकत राजˢ आवʴकता (Aggregate Revenue Requirement) मŐ िनɻांिकत
आइटम शािमल होंगे:
a)
Ůसारण एवं लोड Ůेषण शुʋ;
b)
संŢमणएवंलोडिड˙ैचशुʋ;
c)
संचालन एवं अनुरƗण ʩय;
21
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
d)
इİƓटी पर Ůितफल;
e)
कायŊशील पूंजी पर ɯाज;
f)
ऋणों पर ɯाज;
g)
उपभोƅासुरƗाजमापरɯाज;
h)
मूʞŸास;
i)
आयकर;
j)
लीज़ शुʋ;
k)
िवदेशी मुūा दर मŐ उतार-चढ़ाव;
l)
िववेकपूणŊजांचकेबादबœकशुʋ
m)
घटाएं: गैर-टैįरफआय;
n)
घटाएं: अɊʩवसायसेआय; और
o)
घटाएं: ओपन एƛेस उपभोƅाओं से Ţॉस सİɵडी सरचाजŊ और अितįरƅ
सरचाजŊ के ŝप मŐ Ůाİɑयाँ
संचालन एवं अनुरƗण ʩय
10.3
संचालन एवं अनुरƗण (O&M) ʩयों मŐ िनɻिलİखत शािमल होंगे:
a)
वेतन, मजदूरी, पŐशन अंशदान एवं अɊ कमŊचारी ʩय;
b)
Ůशासिनक एवं सामाɊ ʩय;
c)
मरʃत एवं अनुरƗण ʩय
10.4
िनयंũण अविध के आधार वषŊ केिलए संचालन एवं रखरखाव (O&M) ʩय की ˢीकृित
आयोग Ȫारा Ůदान की जाएगी, िजसमŐ िवȅीय वषŊ 2020-21 से िवȅीय वषŊ 2024-25 के
लेखा परीिƗत खाते, लाइसŐसधारी Ȫारा Ůˑुत ʩवसाय योजना, आधार वषŊ केिलए
वाˑिवक अनुमानों, िववेकपूणŊ जांचऔर आयोग Ȫारा उपयुƅ समझे जाने वाले अɊ
कारकों को ȯान मŐ रखा जाएगा।
10.5
िनयंũण अविध के Ůȑेक वषŊ के समेिकत राजˢ आवʴकता (ARR) मŐ ˢीकृत
संचालन एवं रखरखाव (O&M) ʩय िनɻिलİखत सूũ के आधार पर अनुमोिदत िकए
जाएंगे:
O&Mn=(R&Mn+EMPn+A&Gn)+TerminalLiabilities
जहाँ,
R&Mn–लाइसŐसधारी (Licensee) के nth वषŊ के मरʃत एवं अनुरƗण ʩय;
EMPn–लाइसŐसधारी के कमŊचारी लागत, जो िक nth वषŊ केिलए टिमŊनल
देनदाįरयों को छोड़करहै;
A&Gn–लाइसŐसधारी (Licensee) के nth वषŊ के Ůशासिनक एवं सामाɊ ʩय
10.6
उपयुŊƅ अवयवों की गणना िनɻिलİखत िविध से की जाएगी:
a)
R&Mn=K*GFA*(INDXn/INDX0)
जहाँ,
22
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
‘K’ एक िनयतांक है (Ůितशत% मŐ ʩƅ) जो संचालन एवं रखरखाव (R&M) खचŊ
और सकल İ̾थर संपिȅ (Gross Fixed Assets - GFA) के बीच संबंध को िनयंिũत
करता है।इसे MYT आदेश मŐ आधार वषŊ के पूवŊ वषŊ के R&M को GFA के
Ůितशत % के आधार पर गणना िकया जाएगा, जो िकसी भी असामाɊ खचŊ को
सामाɊ करने के बाद िकया जाएगा;
‘GFA’ nth वषŊ की ̾थूल İ̾थर पįरसंपिȅ (Gross Fixed Asset) का Ůारंिभक
मूʞ है;
INDXnिनयंũण अविध के nth वषŊ केिलए सूचकांकहै;
INDXoिनयंũण अविध के आधार वषŊ केिलए सूचकांक है;
b)
EMPn+A&Gn=[(EMPn-1)*(1+Gn)+(A&Gn-1)]*(INDXn/INDXn-1) +
ए. एंडजी. (यिद कोई हो) केिलए Ůावधान जहाँ,
EMPn-1–लाइसŐसधारी (Licensee) के (n-1)वŐ वषŊ के कमŊचारी ʩय, अंितम देनदाįरयों
को छोड़कर;
A&Gn-1–लाइसŐसधारी (Licensee) के (n-1)वŐ वषŊ के Ůशासिनक एवं सामाɊ
ʩय, िविधक/िववाद संबंधी खचŘ को छोड़कर;
INDXn–मुūा˛ीित कारकजो कमŊचारी ʩय और A&G ʩय के इंडेƛेशन हेतु
Ůयुƅ होगा। यह आधार वषŊ से तȋूवŊवतŎ वषŊ के उपभोƅा मूʞ सूचकांक (CPI)
और थोक मूʞ सूचकांक (WPI) का सİʃलन होगा;
Gn–nth वषŊ के िलए एक वृİȠ कारक है और यह वाˑिवक ŮदशŊन के आधार पर शूɊ से
अिधक या कम हो सकता है। Gnका मान आयोगȪारा MYT आदेश मŐ िवतरण लाइसŐसधारी
(Distribution Licensee) की फाइिलंग, बŐचमािकō ग तथा िकसी भी अɊ उपयुƅ कारक
को ȯान मŐ रखते Šए अितįरƅ मानव संसाधन आवʴकताओं की पूितŊ हेतु िनधाŊįरत िकया
जाएगा;
Ůावधान: िवतरण लाइसŐसधारी Ȫारा Ůˑािवत लागत, पहल अथवा अɊ एक मुʱ ʩय, जो
िववेकपूणŊ जाँच के अधीन हœ और आयोग Ȫारा माɊ िकये जाते हœ।
c)
INDXn=0.55*CPIn+0.45*WPIn;
िटɔणी 1: आकलन के उȞेʴ से समˑ िनयंũण अविध के िलए वही INDXn/INDXn-1 मान
Ůयुƅ िकया जाएगा। तथािप, आयोग Ůȑेक वषŊ के अंत मŐ वािषŊक ŮदशŊन समीƗा (Annual
Performance Review) अɷास के दौरान वाˑिवक INDXn/INDXn-1 मान पर िवचार
करेगा तथा इस पįरवतŊन के आधार पर िनयंũण अविध हेतु कमŊचारी ʩय एवं A&G ʩय का
समायोजन (true up) करेगा;
िटɔणी 2: वेतन आयोग, वेतन पुनरीƗण समझौता या अɊ कारणों से अनुशंिसत पįरवतŊनों के
कारण उȋɄ िकसी भी अंतर को आयोग पृथक ŝप से िवचार करेगा;
िटɔणी 3: अंितम देनदाįरयों को लाइसŐसधारी (Licensee) Ȫारा Ůˑुत वाˑिवक आंकड़ों तथा
अिभलेखीय Ůमाण जैसे िक बीमांिकक (actuarial) अȯयन पर आधाįरत होकर अनुमोिदत
िकया जाएगा।
10.7
िवतरण लाइसŐसधारी को िनयंũण अविध (िवȅीय वषŊ 2026-27 से 2030-31) के दौरान
िकए गए िविधक या वाद संबंधी ʩयों का िवˑृत िववरण Ůˑुत करना होगा।इसमŐ
चालानों, शुʋ रसीदों, Ůकरण संदभŘ और भुगतान के Ůमाण सिहत आवʴक
दˑावेज सİʃिलत होंगे।आयोग इन ʩयों की ˢीकायŊता का मूʞांकन झारखंड राǛ
वाद नीित (Jharkhand State Litigation Policy) के Ůावधानों के अनुसार करेगा।ऐसे
ʩयों की वसूली को "सȑापन (True-up)" के दौरान आयोग Ȫारा की जाने वाली
सावधानी पूवŊक जांच और दˑावेजी Ůमाण न के अधीन ˢीकृत िकया जाएगा।
कानूनी ʩयों को Ůȑेक मामले के आधार पर िवचार िकया जाएगा और यह सȑापन
(True-up) के समय िववेकपूणŊ जांच के अधीन होंगे।केवल वैध भुगतान Ůमाण Ůˑुत करने
पर ही वाˑिवक दावा की गई रािश की ˢीकृित दी जाएगी।
23
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
पूंजीलागत
10.8
लाइसŐसधारी की पूँजी लागत मŐ िनɻिलİखत शािमल होंगे:
a)
कायŊ के मूल पįरमाणपर िकया गया अथवा िकए जाने का Ůˑािवत ʩय, िजसमŐ
िनमाŊण अविध के दौरान ɯाजएवं िवȅीय Ůभार, िनमाŊण अविध के दौरान िवदेशी
िविनमय जोİखम पįरवतŊन (Foreign Exchange Risk Variation) से उȋɄ कोई भी
लाभ अथवा हािन तथा योजना की वािणİǛक संचालन ितिथ (Commercial
Operation Date) तक िलए गए वाˑिवक ऋण सİʃिलत होंगे। इɎŐ आयोगȪारा
यथोिचत परीƗण (prudence check) के पʮात् ˢीकृत िकया जाएगा और यह शुʋ
(Tariff) िनधाŊरण का आधार होंगे;
b)
पूँजीकृत Ůारंिभक ˙ेयर (Capitalised Initial Spares), जो मूल पįरयोजना लागत के
1.5% की सीमा मानक के अधीन होंगे।
10.9
आयोग Ȫारा सावधानीपूवŊक जांच (prudence check) के बाद ˢीकृत पूंजीगत लागत ही
टैįरफ िनधाŊरण का आधारबनेगी:
जहां आयोग ने योजना की अनुमािनत पूंजी लागत और िवȅ पोषण योजना केिलए ‘सैȠांितक
ˢीकृित’ (in principle approval) Ůदान की है, वहां यह ˢीकृित वाˑिवक पूंजीगत ʩय पर
सावधानीपूवŊक जांच (prudence check) लागू करने केिलए मागŊदशŊक तȕ के ŝप मŐ मानी
जाएगी:
यिद वतŊमान योजनाओं की बात की जाए, तो 1 अŮैल 2026 से पहले आयोग Ȫारा
ˢीकृत पूंजी लागत और िनयंũण अविध के Ůȑेक वषŊ केिलए पįरयोिजत अितįरƅ
पूंजी ʩय (िवȅीय वषŊ 2026-27 से 2030-31 तक), िजसेआयोग Ȫारा ˢीकार िकया
जाए, पूंजी लागत के िनधाŊरण का आधार बनी रहŐगी;
यह भी Ůदान िकया जाता है िक समय/लागत अिधकता के कारण पूंजी लागत
मŐ कोई भी वृİȠ केवल तभी ˢीकायŊ होगी जब लाइसŐसधारी उिचत दˑावेजों और
तȚों के साथ आयोग को संतुʼ कर दे िक देरी अिनयंिũत कारणों के कारण Šई थी और
लाइसŐसधारी की गलती नहीं थी।
10.10 शुʋ िनधाŊरण के उȞेʴ से आयोगȪारा अनुमɊ पूँजी लागत लाइसŐसधारी Ȫारा तैयार की गई
एवं आयोग Ȫारा अनुमोिदत पूँजी िनवेश योजना पर आधाįरत होगी।
10.11 उपभोƅा अंशदान, अनुदानअथवा जमा कायŘ (Deposit Works) के माȯम से िवतरण तंũ से
संयोजन हेतु होने वाले ʩय को योजना की मूल लागत से घटाया जाएगा, तािक इन िविनयमों के
अंतगŊत ऋण एवं इİƓटी की रािश की गणना की जा सके।
10.12 यिद ऐसी लागत िकसी मौजूदा पįरसंपिȅ के Ůित̾थापन या उɄयन केिलए की गई है, तो
Ůित̾थािपत पįरसंपिȅ की मूल लागत को पूंजी लागत से घटाया जाएगा और उसे
पूंजीगत लागत से हटा िदया जाएगा।
अितįरƅ पूँजीकरण
10.13 िकसी पįरसंपिȅ के उपयोग मŐ िलए जाने के पʮात् कायŊ के मूल पįरमाण के अंतगŊत िकए गए
अथवा िकए जाने का Ůˑािवत पूँजीगत ʩयों का पूँजीकरण आयोगȪारा यथोिचत परीƗण
(Prudence Check)के अधीनिनɻिलİखत मदों पर अनुमोिदत िकया जा सकता है:
a)
̾थिगत देनदाįरयाँ;
b)
िŢयाɋयन हेतु ̾थिगत कायŊ;
c)
िववाद समाधान पुरˋार को पूरा करने केिलए देनदाįरयां या िकसी सांिविधक
Ůािधकारी के आदेश या िकसी Ɋायालय के आदेश या ŠƏ का पालन करने
केिलए देन दाįरयां
d)
कानून मŐ पįरवतŊन के कारण;
e)
कोई भी अितįरƅ कायŊ/सेवाएँ, जो योजना के कुशल एवं सफल संचालन हेतु
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झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
आवʴक हो गई हों परȶु योजना की मूल लागत मŐ सİʃिलत न हों;
f)
दैवी आपदा / फोसŊ मेǛोर पįरİ̾थितयों के कारण वहन िकए गए पूँजीगत ʩय;
g)
घटाएँ: Ůित̾थािपत/उɄत पįरसंपिȅयों का अपूंजीकरण (De-Capitalisation), यिद कोई हो;
तथा
h)
घटाएँ: पįरसंपिȅयाँ िजɎŐ उपयोग मŐ नहीं िलया गया है;
यह Ůावधान िकया जाता है िक कायŊ की मूल पįरकʙना मŐ सİʃिलत कायŘ का िववरण, ʩय के
अनुमानों, अपूणŊ देनदाįरयों तथा िन˃ादन हेतु ̾थिगत िकए गए कायŘ सिहत, योजना की वािणİǛक
संचालन ितिथ के पʮात शुʋ िनधाŊरण हेतु आवेदन के साथ Ůˑुत िकया जाएगा।
10.14 यिद िकसी िवतरण लाइसŐसधारी की पįरसंपिȅयों का अ-पूँजीकरण (de-capitalisation) िकया
जाता है, तो ऐसी पįरसंपिȅ की अ-पूँजीकरण की ितिथ पर उसकी मूल लागत, िजसे िविधवत्
उसके वैधािनक लेखा परीƗक Ȫारा Ůमािणत िकया गया हो, सकल ̾थायी पįरसंपिȅ के मूʞ से
घटाई जाएगी, और उन पįरसंपिȅयों पर संबंिधत बकाया ऋण तथा इİƓटी को Ţमशः ऋण और
इİƓटी शेष से घटाया जाएगा। ऐसे कटौितयाँ उसी वषŊ की जाएंगी िजस वषŊ अ-पूँजीकरण होता
है, साथ ही संचयी मूʞŸास तथा ऋण की संचयी अदायगी मŐ भी उस वषŊ का समुिचत ȯान
रखते Šए आवʴक समायोजन िकया जाएगा िजस वषŊ पįरसंपिȅ का पूँजीकरण िकया गया था।
10.15 अनुमोिदत योजना लागत के अंतगŊत अितįरƅ पूँजीकरण का शुʋपर Ůभाव आयोग Ȫारा
वािषŊक ŮदशŊन समीƗा के दौरान िवचाराधीन होगा:
िनधाŊįरत िकया गया है िक पįरसंपिȅ आधार की मोनेटाइजेशन केिलए िवकʙों
का पता लगाया जा सकता है, िजसे समŤ योजना की भाग के ŝप मŐ शािमल
िकया जाय।ऐसी Ůवृिȅयों की िवˑृतअȯयन įरपोटŊ आयोग को अनुमोदन केिलए
यािचका के माȯम से Ůˑुत करना आवʴक होगा, और यह कायाŊɋयन से पहले
िकया जाना चािहए।लेिकन ऐसी मोनेटाइजेशन ŮिŢया िकसी भी पįरİ̾थित मŐ िŤड
सुरƗा, िŤड सुरƗा और िवतरण Ůणाली की अखंडता और िवʷसनीयता को
Ůभािवत नहीं करेगी।
परंतु यह िक आयोग, िकसी नई योजना पर, उसके गुण-दोषके आधार पर तथा इस
शुʋ िविनयमनके अनुसार यथोिचत परीƗणके अधीन िवचार कर सकता है।
ऋण-इİƓटी अनुपात
10.16 मौजूदा योजनाओं केिलए यिद कोई पूंजीगत ʩय योजना 1 अŮैल, 2026 से पहले
पूंजीकृत की गई है, तो माचŊ 31, 2026 तक के टैįरफ िनधाŊरण केिलए आयोग Ȫारा
ˢीकृत ऋण-इİƓटीअनुपात को माना जाएगा।
10.17 नए योजनाओं केिलए, जो 1 अŮैल, 2026 के बाद पूंजीगत ʩय के तहत पूंजीकृत की
जाएंगी:
a)
एक मानक ऋण-इİƓटी अनुपात सȅर:तीस (70:30) टैįरफ िनधाŊरण के उȞेʴ
केिलए माना जाएगा;
b)
यिद वाˑिवक इİƓटी 30 Ůितशत (30%) से अिधकहै, तो टैįरफ िनधाŊरण के
उȞेʴ से इİƓटी की रािश को 30Ůितशत (30%) तक सीिमत िकया जाएगा,
और शेष रािश को एक नॉरमेिटव लोन माना जाएगा;
c)
यिद वाˑिवक इİƓटी 30Ůितशत30% से कम है तो वाˑिवक ऋण-इİƓटी अनुपात
को माना जाएगा;
d)
यिद लाइसŐसधारीȪारा शेयर पूँजीजारी करते समय कोई Ůीिमयम रािश जुटाई गई हो
अथवा मुƅ भंडार (Free Reserve) से सृिजत आंतįरक संिचितयाँ (Internal
Accruals) िनवेश की गई हों, तो उɎŐ भी इİƓटी पर Ůितफल (Return on Equity)
की गणना के उȞेʴ से चुकता पूँजी (Paid-up Capital) माना जाएगा, बशतő िक ऐसी
Ůीिमयम रािश और आंतįरक संिचितयाँ वाˑव मŐ पूँजीगत ʩय हेतु Ůयुƅ की गई हों।
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झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
िटɔणी 1: कायŊ के मूल पįरमाण के अंतगŊत ˢीकृत ŮितबȠ देनदाįरयों से संबंिधत कोई भी ʩय तथा
ŮौȨोिगकीय-आिथŊक आधार पर ̾थिगत परंतु मूल पįरमाण (Scope) के अंतगŊत आने वाले ʩय को इन
िविनयमों मŐ िनिदŊʼ नाममाũ ऋण-इİƓटी अनुपात मŐ ही पįरपोिषत (Serviced) िकया जाएगा;
िटɔणी 2: पुराने पįरसंपिȅयों के Ůित̾थापन अथवा नवीकरण और आधुिनकीकरणया आयु वृİȠ (Life
Extension) पर िकया गया कोई भी ʩय, मूल पįरसंपिȅयों के संपूणŊ पुˑकीय मूʞ (Book Value) को
नई पįरसंपिȅ की पूँजी लागत से हटानेके पʮात्, इन िविनयमों मŐ िनिदŊʼ नाममाũ ऋण-इİƓटी अनुपातमŐ
ही िवचार िकया जाएगा;
िटɔणी 3: कायŊ के मूल पįरमाणमŐ सİʃिलत न होने वाले नए कायŘ के िलए आयोगȪारा
शुʋिनधाŊरण हेतु ˢीकृत कोई भी ʩय इन िविनयमों मŐ िनिदŊʼ नाममाũ ऋण-इİƓटी अनुपात
मŐ ही पįरपोिषत (Serviced) िकया जाएगा।
10.18 लाइसŐसधारीिवतरण लाइसŐसधारी (Distribution Licensee) के पूँजीगत ʩय की पूितŊ हेतु िकए
गए अथवा िकए जाने का Ůˑािवत आंतįरक संसाधनोंसे िनिध Ůवाह (Infusion of Funds) के
उपयोग के समथŊन मŐ, कंपनी के िनदेशक मंडल का Ůˑावया अɊ मामलों मŐ सƗम Ůािधकारी
की ˢीकृित आयोग को Ůˑुत करेगा।
इİƓटी पर Ůितफल
10.19 įरटनŊ ऑन इİƓटी (आरओई) की आधार दर पूंजीकृत संपिȅयों केिलए 01 अŮैल, 2026 से पूवŊ
पूंजीकृत की गईं हœ 14.50% (कर के बाद) होंगी।
तथा
01 अŮैल, 2026 से पूंजीकृत संपिȅयों केिलए 15.00% (कर के बाद) होगी; बशतő िक आयोग
įरटनŊ ऑन इİƓटी (आरओई) कीआधार दर के अितįरƅ, िवतरण लाइसŐसधारी को अितįरƅ
0.50% आर ओई की अनुमित दे सकता है, यिद वह सावŊभौिमक आपूितŊ दाियȕ वाली
इकाइयों—िजसमŐ, िकंतु इɎीं तक सीिमत नहीं, धािमŊक सं̾थान, सरकारी अ˙ताल, शैƗिणक
सं̾थान, सावŊजिनक जल आपूितŊ एवं ˢDžता सेवाएँ, ːŌ ीट लाइिटंग Ůणािलयाँ, महȕपूणŊ
अवसंरचना सुिवधाएँ तथा नवीकरणीय ऊजाŊए की करण पįरयोजनाएँ—को िनबाŊध िवद्युत
आपूितŊ सुिनिʮत करना ŮȑƗ ŝप से ŮदिशŊत करता है। ऐसे अितįरƅ आर ओई की पाũता
िविशʼ एवं मापनीय Ůमुख ŮदशŊन संकेत कों (केपीआई) से संबȠ होगी, िजनमŐ, िकंतु इɎीं तक
सीिमत नहीं, SAIDI, SAIFI, आउटेज अविध तथा उपयुŊƅ ŵेिणयों को आपूितŊ की िवʷसनीयता
Ůितशत शािमल हœ; तथा िजनका सȑापन राǛ भार ŮेषणकŐ ū (SLDC) और/ या वैधािनक
लेखापरीƗक अथवा आयोग Ȫारा अनुमोिदत िकसी तृतीय-पƗ एजŐसी Ȫारा ˢतंũ Ůमाण न के
माȯम से िकया जाएगा।
10.20 Ůȑेक वषŊ के िलए उपयोग मŐ ली गई पįरसंपिȅयोंमŐ िनयोिजत इİƓटी पर Ůितफल िनɻ के
आधार पर अनुमɊ होगा:
a)
वषŊ की शुŜआत मŐ पूँजीकृत उपयोग मŐ पįरसंपिȅयों पर, इन िविनयमों के िविनयम
10.16 के अनुसार िनयोिजत इİƓटी; तथा
b)
िनयमोंकेउपबंध 10.17केअनुसार, उससंपिȅपरजोवषŊकेदौरानचालूकीगईहै,
पूंजीगत ʩय मŐ पįरयोिजत इİƓटी का पचास Ůितशत (50%) माना जाएगा।.
िवतरण लाइसŐसधारी को सɾंिधत िवȅीय वषŊ से संबंिधत सभी आवʴकडेटा,
जानकारी, और सहायक दˑावेज़ यािचका दाİखल करने वाले वषŊ के 30 नवंबर तक Ůˑुत
करने होंगे| िनधाŊįरत समय सीमा के भीतर सɼूणŊ डेटा Ůˑुत ना करने पर ,लाइसŐसधारी
संबंिधत अविध केिलए वहन लागत (carrying cost) का दावा करने केिलए अपाũ हो जाएगा,
जब तक िक आयोग Ȫारा िलİखत कारणों सिहत छूट ना जाए।
ऋण पूँजी पर ɯाज
10.21 िनयमों के उपबंध 10.16 और 10.17 मŐ िनिदŊʼ तरीके से Ůाɑ ऋणों को ɯाज की गणना
केिलए सकल Ůाŝिपक ऋण (gross normative loan) माना जाएगा।
10.22 1 अŮैल, 2026 को शेषŮाŝिपक ऋण (normative loan outstanding) को सकल ऋण
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झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
(gross loan) से कमी करके िनकाला जाएगा, िजसमŐ माचŊ 31, 2025 तक आयोग Ȫारा
ˢीकृत संचयी पुनभुŊगतान (cumulative repayment) घटा दी जाएगी।
10.23 िनयंũण अविध (Control Period) के Ůȑेक वषŊ केिलए पुन भुŊगतान (repayment) उस
वषŊ केिलए ˢीकृत मूʞŸास (depreciation) के बराबर माना जाएगा।
10.24 जब पįरसंपिȅयों का डी-कैिपटलाइजेशन हो, तो पुनभुŊगतान (repayment) को संचयी
पुनभुŊगतान (cumulative repayment) के Ůोत-राटा (pro-rata) आधार पर समायोिजत
िकया जाएगा।यह समायोजन संचयी मूʞŸास (cumulative depreciation) को उस
तारीख तक पार नहीं करना चािहए, जब पįरसंपिȅयों काडी-कैिपटलाइजेशन िकया गया
हो।
10.25 भले ही लाइसŐसधारी Ȫारा िकसी ̾थगन अविध (moratorium period) का लाभ िलया गया हो,
ऋण की अदायगी को योजना/संपिȅ के Ůथम वषŊ के संचालन से ही माना जाएगा।
10.26 ɯाज की दर, Ůȑेक वषŊ की शुŜआत मŐ उपलɩ वाˑिवक ऋण पोटŊफोिलयो के आधार पर
गणना की गई भाįरत औसत ɯाज दर(weighted average rate) होगी, जो लाइसŐसधारी पर
लागू होगी:
िनधाŊįरत है िक ɯाज दर संबंिधत िनयंũण अविध के Ůȑेक वषŊ केिलए बœक रेट से अिधक नहीं
होगी, जो उस वषŊ के 1 अŮैल को लागू हो, इसके साथ अितįरƅ 200 बेिसस पॉइंट्स से अिधक
नहीं होगा।
यिद िकसी िवशेष वषŊ केिलए वाˑिवक ऋण नहीं है, लेिकन मानक ऋण (normative loan)
अभी भी बकाया है, तो उस वषŊ केिलए ɯाज दर को मानक आधार पर माना जाएगा।यह ɯाज
दर उस वषŊ के 1 अŮैल को लागू बœक दर (Bank Rate) के साथ-साथ दो सौ बेिसस पॉइंट (2%)
अितįरƅ कर के िनधाŊरित होगी।
10.27 ऋण पर ɯाज की गणना वषŊ के मानक औसत ऋण पर भाįरत औसत ɯाज दर लागू करके की
जाएगी।
10.28 उपरोƅ ɯाज गणना मŐ उस ऋण रािश पर ɯाज सİʃिलत नहीं होगा, चाहे वह मानक या
वाˑिवक हो, जो उपभोƅा अंशदान, अनुदान या िवतरण लाइसŐसधारी Ȫारा िकए गए िडपॉिज़ट
कायŘ से िनिधकृत पूंजी लागत की सीमा तक हो।
10.29 लाइसŐसधारी को ऋण का पुनिवŊȅकरने के िलए हरसंभव Ůयास करना होगा, बशतő िक इससे
ɯाज पर शुȠ बचत हो। ऐसी İ̾थित मŐ पुनिवŊȅ से संबंिधत लागत उपयोगकताŊओं Ȫारा वहन की
जाएगी और शुȠ बचत उपयोगकताŊओं तथा लाइसŐसधारी के बीच पचास:पचास (50:50)के
अनुपात मŐ िवभािजत की जाएगी।
कायŊकारीपूंजीपर ɯाज
10.30 ʬीिलंग ʩवसाय के िनयंũण अविध केिलए कामकाजी पूंजी मŐिनɻिलİखत शािमल होंगे:
a) ʬीिलंग ʩवसाय केिलए Ůारंिभक सकल İ̾थर संपिȅ (Opening GFA) का एक
Ůितशत(1%) रख रखाव ˙ेयर (Maintenance spares) के ŝप मŐ िनधाŊįरत
िकया जाएगा;
जोड़(plus)
b) ʬीिलंग शुʋों से अपेिƗत राजˢ का दो महीने का समतुʞ, वतŊमान लागू
टैįरफों के अनुसार,
घटाव(minus)
c) यिद कोई रािश सुरƗा जमा (security deposits) के ŝप मŐ रखी गई है
10.31 įरटेल िवद्युत आपूितŊ के िनयंũण अविध केिलए कामकाजी पूंजी मŐ शािमलहोंगे:
a) įरटेल सɘाई ʩवसाय केिलए, Ůारंिभक सकल İ̾थर संपिȅ (Opening GFA)
के एक Ůितशत (1%)को रखरखाव ˙ेयर (Maintenance spares) के ŝप मŐ
िनधाŊįरत िकया जाएगा।
जोड़(plus)
b) įरटेल सɘाई ʩवसाय केिलए, वतŊमान लागू टैįरफों पर िबजली की िबŢी से
अपेिƗत राजˢ का दो महीने का समतुʞ;
घटाव(minus)
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c) जो रािश उपभोƅाओं और िवतरण Ůणाली उपयोगकताŊओं से धारा 47 की
उपधारा (1) के उपधारा (a) और (b) के तहत सुरƗा जमा के ŝप मŐ रखी गई है,
उसमŐ से ʬीिलंग ʩवसाय केिलए रखी गई सुरƗा जमा;
घटाव(minus)
d) वषŎय िवद्युत खरीद योजना के आधार पर, िबजली खरीद की लागत का एक
महीने का समतुʞ, िजसमŐ अंतर-राǛीय (Inter-State) औरआंतįरक राǛीय
(Intra-State) टŌ ांसिमशन शुʋ और लोड िड˙ैच शुʋ शािमल हœ, कामकाजी
पूंजी मŐ शािमल िकया जाएगा।
10.32 ͖ś -अप ŮिŢया मŐ, कामकाजी पूंजी पर ɯाज दर उस िवȅीय वषŊ के 30 िसतंबर को
लागू बœक रेट के बराबर होगी, िजसमŐ MYT यािचका दाİखल की गई है, इसके साथ
तीन सौ पचास (350) बेिसस पॉइंट्स जोड़े जाएंगे।͖ś -अप के समय, ɯाज दर को
उस िवȅीय वषŊ के 1 अŮैल को लागू वाˑिवक दर के अनुसार समायोिजत िकया
जाएगा, िजस केिलए ͖ś -अप िकया जा रहा है।
उपभोƅा सुरƗा जमा पर ɯाज
10.33 उपभोƅा सुरƗा जमा पर देय ɯाज झारखंड राǛ िवद्युत िनयामक आयोग के 2015
के िवद्युत आपूितŊ कोड िनयमों, Ůथम संशोधन िनयम, 2018, और िȪतीय संशोधन
िनयम, 2024 के Ůावधानों Ȫारा िनयंिũत होगा।इसके अितįरƅ, आयोग Ȫारा समय-
समय पर इस िनयम मŐ िकए गए अɊ संशोधन या Ůित̾थापन भी लागू होंगे।
मूʞŸास
10.34 मूल िनयमों के अनुसार, िनयंũण अविध के Ůȑेक वषŊ केिलए मूʞŸास (depreciation)
की गणना संबंिधत वषŊ के İ̾थर पįरसंपिȅयों की वाˑिवक लागत (original cost) पर
की जाएगी, जैसा िकआयोग Ȫारा ˢीकृत हो।:
बशतő िक उपभोƅा अंशदान और पूंजी सİɵडी/अनुदान से िवȅ पोिषत पįरसंपिȅयों पर
मूʞŸास (Depreciation) की अनुमित नहीं दी जाएगी।ऐसी पįरसंपिȅयों के Ůित̾थापन
(Replacement) केिलए Ůावधान पूंजी िनवेश योजना (Capital Investment Plan) मŐ िकया
जाएगा।
10.35 Ůȑेक वषŊकेिलएमूʞŸास (depreciation) कीगणनाइनिनयमोंमŐिनिदŊʼिविध-शा˓
(methodology), साथहीइनदरोंऔरअɊशतŘकेआधारपरकीजाएगी।
10.36
मूʞŸास की गणना वािषŊक ŝप से ‘ːŌेट-लाइन िविध’ के आधार पर, पįरिशʼ-IमŐ िनिदŊʼ दरों
के अनुसार की जाएगी। मूʞŸास की गणना हेतु मूल आधार पįरसंपिȅ की मूल लागत होगी:
यह Ůावधान िकया जाता है िक एक बार जब िकसी पįरसंपिȅ का ʩİƅगत मूʞ उसकी
पुˑकीय कीमत (Book Value) के सȅर (70) Ůितशत तक मूʞŸािसत हो जाए, तो शेष
मूʞŸास योƶ रािश, उस वषŊ के 31 माचŊ को मौजूद शेष उपयोगी आयु के दौरान िवतįरत की
जाएगी।
10.37 पįरसंपिȅ के वािणİǛक पįरचालन के Ůथम वषŊ से मूʞŸास वसूल िकया जाएगा। यिद
पįरसंपिȅ का पįरचालन वषŊ के केवल एक िहˣे के िलए Šआ हो, तो मूʞŸास आनुपाितक
(pro-rata) आधार पर वसूला जाएगा।
10.38 पįरसंपिȅयों का अविशʼ मूʞ दसŮितशत (10%) माना जाएगा तथा पįरसंपिȅ की मूल लागत
का अिधकतम नɬेŮितशत(90%) तक मूʞŸास की अनुमित दी जाएगी। भूिम मूʞŸास योƶ
पįरसंपिȅ नहीं है और उसकी लागत को पįरसंपिȅ की मूल लागत के नɬेŮितशत(90%) की
गणना से बाहर रखा जाएगा।
यह Ůावधान िकया जाता है िक सूचना ŮौȨोिगकी (आई.टी.) उपकरण एवं सॉɝवेयर के िलए
अविशʼ मूʞ शूɊ माना जाएगा तथा पįरसंपिȅयों के सतŮितशत (100%) मूʞ को मूʞŸास
योƶ माना जाएगा;
10.39 आयोग, यिद ̾थायी पįरसंपिȅयों का रिजːर उपलɩ न हो, तो िवतरण लाइसŐसधारी के
नवीनतम उपलɩ लेखा-परीिƗत खातों के अनुसार मूʞŸास और औसत सकल ̾थायी
पįरसंपिȅयों को िवभािजत कर Ůाɑ मूʞŸासŮितशत (%) की गणना कर सकता है। इस Ůकार
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Ůाɑ मूʞŸास (%) को आयोग Ȫारा अनुमोिदत संबंिधत िवȅीय वषŊ की औसत ̾थायी
पįरसंपिȅयों (GFA) से गुणा िकया जाएगा तािक उस िवȅीय वषŊ के मूʞŸास का िनधाŊरण िकया
जा सके।
10.40 पįरसंपिȅयों के अ-पूँजीकरण (de-capitalisation) की İ̾थित मŐ, संचयी मूʞŸास को इस बात
को ȯान मŐ रखते Šए समायोिजत िकया जाएगा िक उस पįरसंपिȅ Ȫारा उसकी उपयोगी सेवा
अविध के दौरान, शुʋ के माȯम से िकतना मूʞŸास वसूल िकया गया है।
िबजली खरीद की लागत
10.41 िवद्युत Ţय की माũा:लाइसŐसधाįरयों की िवद्युत Ţय आवʴकता का अनुमान Ůȑेक वषŊ के
िलए आयोग Ȫारा अनुमोिदत ŵेणीवार िबŢी पूवाŊनुमान तथा िवतरण हािन ŮƗेपवŢ (loss
trajectory) को ȯान मŐ रखकर िकया जाएगा।
10.42 लाइसŐसधारी को उन ŷोतों से Ţय की गई िवद्युत की शुȠ लागत की वसूली की अनुमित होगी,
िजɎŐ आयोग Ȫारा अनुमोिदत िकया गया है, जैसे अंतराǛीय एवं अंतराŊǛीय टŌेिडंग
लाइसŐसधारी, िȪपƗीय Ţय, थोक आपूितŊकताŊ, राǛ उȋादन ːेशन, ˢतंũ िवद्युत उȋादक,
कŐ ūीय उȋादन ːेशन, अपारंपįरक ऊजाŊ उȋादक, लाइसŐसधारी का उȋादन ʩवसाय तथा
अɊ। यह मानते Šए िक Ůȑेक ŷोत से उपलɩ अिधकतम मानक छूट (normative rebate)
िबल भुगतान हेतु Ůाɑ होगी:
बशतő िक लाइसŐसधारी िवद्युत Ţय की लागत का Ůˑाव, चालू वषŊ मŐ वहन की गई नवीनतम
उपलɩ ऊजाŊ शुʋ दर को ȯान मŐ रखते Šए करेगा, िजसमŐ झारखंड राǛ िवद्युत
िविनयामक आयोग (उȋादन टैįरफ िनधाŊरण हेतु िनयम एवं शतŒ) िविनयम, 2025 तथा उनमŐ
समय-समय पर िकए गए िकसी भी संशोधन के अंतगŊत उȋादन ːेशनों केिलए िनिदŊʼ ईंधन
मूʞ समायोजन सूũ और िȪपƗीय िविनमयों तथा अिनधाŊįरत इंटर चŐज (यूआई) लेन-देन के
माȯम से अिध शेष िवद्युत की िबŢी से अिजŊत शुȠ राजˢ को शािमल िकया जाएगा।:
यह भी Ůावधान िकया जाता है िक जब लाइसŐसधारी ˢीकृत िवद्युत Ţय या खुदरा आपूितŊ
ʩवसाय हेतुआवंिटत अथवा अनुबंिधत थोक आपूितŊ का कोई भाग अपने टŌेिडंग ʩवसाय मŐ
उपयोग करता है, तो लाइसŐसधारी को एक आवंटन िववरण पũ (Allocation Statement)
Ůˑुत करना होगा, िजसमŐ ŷोतवार िवद्युत Ţय लागत का ˙ʼ उʟेख हो, जो ऐसी टŌेिडंग
गितिविध से संबंिधत हो। यह भी सुिनिʮत िकया जाएगा िक केवल वही अिनयोिजत िवद्युत, जो
संबंिधत समयाविध मŐ मेįरट ऑडŊर Ůेषण का पालन करने के पʮात उपलɩ हो, अिधशेष
िवद्युत के ŝप मŐ ʩापार की जाए।
10.43 िवद्युत Ţय लागत को अनुमोिदत करते समय आयोग िवद्युत Ţय की माũा का िनधाŊरण
िविभɄ ŷोतों से ‘मेįरट ऑडŊर Ůेषण’ के िसȠांतों के अनुसार करेगा, जो िवद्युत Ţय की पįरवतŎ
(वैįरएबल) लागत के आधार पर सभी ˢीकृत आपूितŊ ŷोतों की रœिकंग पर आधाįरत होगा।
िवद्युत Ţय की सभी लागतों को वैध माना जाएगा, जब तक यह िसȠ न हो िक मेįरट ऑडŊर
िसȠांत का उʟंघन िकया गया है या िवद्युत का Ţय अʩवहाįरक दरों पर िकया गया है।
10.44 अिधशेष िवद्युत की िबŢी से Ůाɑ अनुमािनत राजˢ, यिद कोई हो, को सकल िवद्युत Ţय
लागत से घटाकर ए.आर.आर. मŐ शुȠ िवद्युत Ţय लागत का अनुमान लगाया जाएगा।
10.45 लाइसŐसी को झारखंड राǛ िवद्युत िविनयामक आयोग (नवीकरणीय ऊजाŊ Ţय
दाियȕ एवं उसका अनुपालन) िविनयम, 2016 के Ůावधानों के अनुसार नवीकरणीय
ऊजाŊ Ţय दाियȕ (Renewable Purchase Obligation) का पालन करना अिनवायŊ
होगा, जैसा िक Ůथम संशोधन िविनयम, 2021 तथा िȪतीय संशोधन िविनयम, 2024 Ȫारा
संशोिधत िकया गया है, या जैसा िक आयोग Ȫारा समय-समय पर आगे संशोिधत या
Ůित̾थािपत िकया जा सकता है।
10.46 ईंधन लागत, िवद्युत Ţय लागत तथा Ůसारण शुʋ मŐ पįरवतŊन के कारण
उपभोƅाओं को आपूितŊ की जाने वाली िवद्युत की लागत मŐ, आयोग Ȫारा ˢीकृत
आपूितŊ लागत के सȽभŊ मŐ, यिद लाइसŐसी के िनयंũण से परे कारणों से कोई अंतर
उȋɄ होता है, तो ऐसेअंतर की वसूली इन िविनयमों के Ƒॉज 10.67 से Ƒॉज 10.74E
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झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
मŐ िनिदŊʼ तंũ के अनुसार एफपीपीएएस (FPPAS) के माȯम से करने की अनुमित दी
जाएगी।
िवतरण हािनयाँ
10.47 लाइसŐसधारी, संपूणŊ िनयंũण अविध के िलए िवतरण हािन ŮƗेपवŢ (loss trajectory) ʩवसाय
योजना मŐ Ůȑेक वषŊ की पूंजी िनवेश योजना के अनुŝप आयोग की ˢीकृित हेतु Ůˑुत करेगा,
िजसे सȑापन एवं मूʞांकन के पʮात अनुमोिदत िकया जाएगा।
10.48 लाइसŐसधारी िनयंũण अविध के Ůȑेक वषŊ हेतु वोʐेज-वार हािनयों का भी Ůˑाव Ůˑुत करेगा
तािक वोʐेज-वार आपूितŊ लागत तथा वोʐेज-वार ʬीिलंग शुʋ का िनधाŊरण िकया जा सके।
Ůसारण, लोड Ůेषण एवं ʬीिलंग शुʋ
10.49 लाइसŐसधारी को अंतराǛीय Ůसारण लाइसŐसधारी, राǛ Ůसारण लाइसŐसधारी आिद तथा
Ůणाली पįरचालकों (जैसे Ɨेũीय लोड Ůेषण कŐ ū, राǛ लोड Ůेषण कŐ ū आिद) को भुगतान योƶ
शुȠ Ůसारण एवं लोड Ůेषण शुʋ की वसूली करने की अनुमित होगी, जो अंतराǛीय Ůसारण
Ůणाली, अंतराǛीय Ůसारण Ůणाली तक पŠँच एवं उसके उपयोग तथा लोड Ůेषण सेवाओं के
उपभोग हेतु देय हों। यह मानते Šए िक Ůȑेक ŷोत से िबल भुगतान के िलए उपलɩ अिधकतम
मानक छूट (normative rebate) Ůाɑ होगी, और यह वसूली समय-समय पर केȾीय िवद्युत
िनयामक आयोग तथा उपयुƅ राǛ आयोग Ȫारा अनुमोिदत शुʋ के अनुसार Ůˑुत िबलों के
आधार पर की जाएगी।
10.50 यिद खुदरा आपूितŊ ʩवसाय हेतु िवद्युत Ţय के िलए अɊ लाइसŐसधारी के िवतरण नेटवकŊ का
उपयोग िकया जाता है, तो िनयंũण अविध के दौरान लाइसŐसधारी को ʬीिलंग शुʋ की वसूली
की भी अनुमित होगी।
आयकर
10.51 लाइसŐसधारी के लाइसŐस Ůाɑ ʩवसाय पर आयकर, यिद कोई हो, को इİƓटी पर ˢीकृत
Ůितफल (Return on Equity) पर देय कर तक ही सीिमत रखा जाएगा।
10.52 वाˑव मŐ देय अथवा Ůदȅ आयकर, इİƓटी पर ˢीकृत Ůितफल पर देय कर तक सीिमत
होकर, ͖ś -अप करते समय ए.आर.आर. मŐ सİʃिलत िकया जाएगा। आयकर का वाˑिवक
िनधाŊरण कर अवकाश (Tax Holiday) के लाभ तथा आयकर अिधिनयम, 1961 एवं उसके
संशोधनों के अनुसार लागू अŤसाįरत हािनयों के Ţेिडट को ȯान मŐ रखते Šए िकया जाना
चािहए। िवतरण लाइसŐसधारी की अɊ आय धाराओं पर कर लाभािथŊयों से वसूल नहीं िकया
जाएगा।
गैर-शुʋ आय
10.53 िवतरण ʩवसाय से संबंिधत गैर-शुʋ आय (Non-Tariff Income) की रािश, जैसा िक
आयोग Ȫारा ˢीकृत की गई है, उसे एआरआर (ARR – Annual Revenue
Requirement) से घटाया जाएगा, तािक खुदरा आपूितŊ शुʋ (Retail Supply Tariff)
और ʬीिलंग शुʋ (Wheeling Charges) का िनधाŊरण िकया जा सके:
बशतő िक िवतरण लाइसŐसी अपनी अनुमािनत गैर-शुʋ आय (Non-Tariff Income) का पूणŊ
िववरण आयोग को उस Ůाŝप मŐ Ůˑुत करेगा, जैसा िकआयोग Ȫारा िनधाŊįरत िकया गया हो।
10.54 गैर-शुʋ आय मŐ िनɻिलİखत शािमल होंगे:
a) भूिम या भवन के िकराये से आय;
b) कबाड़ की िबŢी से आय;
c) िनवेश से आय;
d) आपूितŊकताŊओं/ठेकेदारों को अिŤम भुगतान पर संिचत ɯाज;
e) कमŊचाįरयों को िदए गए ऋण/अिŤम पर ɯाज आय;
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झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
f) ːाफ ƓाटŊरों के िकराये से आय;
g) ठेकेदारों से िकराये Ȫारा आय;
h) ठेकेदारों एवं अɊ से Ůाɑ िकराया/भाड़ा शुʋ Ȫारा आय;
i) िवलंिबत भुगतान अिधभार, पयŊवेƗण शुʋ आिद से Ůाɑ आय, इȑािद;
j) पूंजीगत कायŘ के िलए पयŊवेƗण शुʋ;
k) िवद्युत की चोरी और/या अनिधकृत उपभोग के िवŜȠ वसूली से Ůाɑ आय;
l) िवǒापनों से आय;
m) िनिवदा Ůपũों की िबŢी से आय;
n) पįरसंपिȅयों की िबŢी से लाभ (अथाŊत पįरसंपिȅ की िबŢी मूʞ और पुˑकीय मूʞ का
अंतर);
o) अɊ कोई गैर-शुʋ आय:
बशतőिक िवतरण लाइसŐसधारी के िविनयिमत ʩवसाय से संबंिधत इİƓटी पर Ůितफल
से की गई िनवेशों पर अिजŊत ɯाज को गैर-शुʋ आय मŐ सİʃिलत नहीं िकया जाएगा।
यह भी Ůावधान िकया जाता है िक यह दाियȕ लाइसŐसधारी पर होगा िक वह आयोग को संतुʼ
करने हेतु यह Ůमािणत करे िक ऐसे िनवेश वाˑव मŐ इİƓटी पर Ůितफल से ही िकए गए हœ।
अɊ ʩवसाय से आय
10.55 यिद लाइसŐसी, अिधिनयम की धारा 51 के अंतगŊत अपने िविनयिमत ʩवसाय की पįरसंपिȅयों
और/या जनशİƅ के इʼतम उपयोग के िलए िकसी अɊ ʩवसाय मŐ संलư है, तो ऐसे ʩवसाय
से Ůाɑ आय की गणना िनɻिलİखत शतŘ के अनुसार की जाएगी:
1. लाइसŐसी िकसी भी Ůकार से लाइसŐस Ůाɑ ʩवसाय (Licensed Business) की
पįरसंपिȅयों और सुिवधाओं का उपयोग नहीं करेगा, और न ही ŮȑƗ या
अŮȑƗ ŝप से ऐसी गितिविधयों की अनुमितदेगा, िजनसे िकसी भी Ůकार
लाइसŐस Ůाɑ ʩवसाय Ȫारा अɊ ʩवसाय को सİɵडी Ůदान करने का
पįरणाम उȋɄ हो;
2. लाइसŐसी िकसी भी Ůकार से ŮȑƗ या अŮȑƗ ŝप से लाइसŐस Ůाɑ ʩवसाय की
पįरसंपिȅयों और सुिवधाओं को अɊ ʩवसाय या लाइसŐस Ůाɑ ʩवसाय के अितįरƅ
िकसी गितिविध हेतु बाȯक नहीं करेगा;
3. लाइसŐसी, लाइसŐस Ůाɑ ʩवसाय मŐ िजन लागतों का िहसाब िकया गया है और जो
अɊ ʩवसाय के िलए ʩय की गई हœ, उनका िविधवत भुगतान करेगा। और यिद ऐसी
लागत लाइसŐस Ůाɑ ʩवसाय तथा अɊ ʩवसाय दोनों के िलए सामाɊ ŝप से ʩय
की गई हो, तो ऐसी लागत का उिचत िवभाजन कर यह सुिनिʮत करेगा िक िवभािजत
िहˣे का भुगतान अɊ ʩवसाय Ȫारा लाइसŐस Ůाɑ ʩवसाय को िकया जाए;
4. अɊ ʩवसाय से Ůाɑ राजˢ, ऐसे समान ʩवसाियक कायŘ के िलए Ůचिलत बाजार
पįरİ̾थितयों के अनुŝप होगा;
5. ऊपर उप-खंड 3 के अंतगŊत लागतों के बंटवारे के अितįरƅ, लाइसŐसी यह सुिनिʮत
करेगा िक अɊ ʩवसाय से Ůाɑ राजˢ का एक िनिʮत अनुपात लाइसŐस Ůाɑ
ʩवसाय को िविधवत अदा िकया जाए। सामाɊ िसȠांत के अनुसार, लाइसŐसी अɊ
ʩवसाय से Ůाɑ कुल राजˢ का पचासŮितशत (50%) अपने पास रखेगा और शेष
पचासŮितशत (50%) उपभोƅाओं को हˑांतįरत करेगा।
10.56 अɊ ʩवसाय से Ůाɑ राजˢ को, लाइसŐसी की राजˢ आवʴकता (ARR) की गणना करते
समय ARR से घटाया जाएगा:
यह Ůावधान है िक लाइसŐसी, िवतरण ʩवसाय और अɊ ʩवसाय के बीच सभी संयुƅ
और सामाɊ लागतों के आवंटन के िलए एक उिचत आधार का पालन करेगा और
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िनदेशक मंडल Ȫारा अनुमोिदत आवंटन िववरणको टैįरफ िनधाŊरण हेतु आयोग के
समƗ अपने आवेदन के साथ Ůˑुत करेगा:
यह भी Ůावधान है िक यिद ऐसे अɊ ʩवसाय की ŮȑƗ एवं अŮȑƗ लागतों का कुल
योग, अɊ ʩवसाय से Ůाɑ राजˢ से अिधक हो जाता है, तब ऐसी İ̾थित मŐ ऐसे अɊ
ʩवसाय के कारण लाइसŐसी के ARR मŐ कोई रािश जोड़ी नहीं जाएगी।
लीज शुʋ
10.57 लाइसŐसी Ȫारा लीज पर ली गई पįरसंपिȅयों के लीज शुʋ को लीज समझौते के अनुसार
मानाजाएगा, बशतő िक आयोग उɎŐ उिचत मानता हो।
िवदेशी िविनमय दर पįरवतŊन
10.58 लाइसŐसी, िवदेशी मुūा ऋण पर ɯाज और लाइसŐसी Ȫारा Ůाɑ िवदेशी ऋण के
पुनभुŊगतान के संबंध मŐ िवदेशी मुūा जोİखम को सुरिƗत (हेज) करेगा।
10.59 लाइसŐसी, संबंिधत वषŊ मŐ मानक िवदेशी ऋण से जुड़ी िवदेशी िविनमय दर मŐ पįरवतŊन के
हेिजंग की लागत को वषŊ दर वषŊ उस अविध मŐ ʩय के ŝप मŐ वसूल करेगा िजसमŐ यह
उȋɄ होतीहै, और ऐसे िवदेशी िविनमय दर पįरवतŊन के कारण उȋɄ अितįरƅ Ŝपये
की देनदारी, सुरिƗत (हेज) िकए गए िवदेशी ऋण के िवŜȠ ˢीकायŊ नहीं होगी।
10.60 लाइसŐसी, िवदेशी िविनमय दर मŐ पįरवतŊन और हेिजंग की लागत को वषŊ दर वषŊ उस
अविध मŐ आय या ʩय के ŝप मŐ वसूल करेगा िजसमŐ यह उȋɄ होती है।
वािषŊक राजˢ आवʴकता की वसूली
10.61 टैįरफ आदेश मŐ ˢीकृत İ̾थर शुʋ (Fixed Charges) की वसूली, उपभोƅा के मीटर मŐ
दजŊ वाˑिवक आपूितŊ घंटों के आधार पर की जाएगी। आयोग, अपने MYT/टैįरफ
आदेशों मŐ HT और LT उपभोƅाओं के िलए İ̾थर शुʋ की पूणŊ वसूली हेतु Ɋूनतम
आपूितŊ घंटे िनिदŊʼ करेगा। İ̾थर शुʋ की वसूली, िनिदŊʼ Ɋूनतम आपूितŊ घंटों के
अनुपात मŐ की जाएगी:
यह Ůावधान है िक इस Ůकार से गणना िकए गए वसूल िकए जाने योƶ İ̾थर
शुʋ मŐ कटौती को आपूितŊ घंटों मŐ कमी के कारण अˢीकृित (disallowance)
माना जाएगा और इसे िवतरण लाइसŐसी के ARR मŐ वसूलने की अनुमित नहीं दी
जाएगी:
यह भी Ůावधान है िक यिद वाˑिवक आपूितŊ घंटे, HT और LT उपभोƅाओं के िलए İ̾थर शुʋ
की पूणŊ वसूली हेतु िनधाŊįरत Ɋूनतम आपूितŊ घंटों के बराबर या उससे अिधक हों, तो िवतरण
लाइसŐसी पूणŊ İ̾थर शुʋ की वसूली करेगा।
˙ʼीकरण: यिद आयोग ने िकसी HT उपभोƅा के िलए Ɋूनतम आपूितŊ घंटे 23 घंटे और Ůित
माह 350 Ŝपये Ůित kVA İ̾थर शुʋ ˢीकृत िकया है, तथा वाˑिवक औसत आपूितŊ घंटे
िकसी माह मŐ ऐसे उपभोƅा के िलए 22 घंटे Ůितिदन हœ, तो ऐसे उपभोƅा से िवतरण लाइसŐसी
Ȫारा वसूले जाने योƶ İ̾थर शुʋ की गणना इस Ůकार की जाएगी:
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झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
वसूले जाने योƶ İ̾थर शुʋ = 22/23 * 350 = Ŝपये 334.78 Ůित kVA Ůित
माह Ţॉस-सİɵडी अिधभार
10.62 लाइसŐसी के नेटवकŊ पर ओपन एƛेस चुनने वाले उपभोƅाओं Ȫारा देय अिधभार आयोग Ȫारा
िनɻिलİखत सूũ के अनुसार िनधाŊįरत िकया जाएगा:
S = T- [C/(1 – (L/ 100)) + D + R]
जहाँ,
S अिधभार है;
T is संबंिधत ŵेणी के उपभोƅाओं Ȫारा देय टैįरफ है, िजसमŐ नवीकरणीय Ţय बाȯता (Renewable
Purchase Obligation) का समावेश है;
C वह Ůित इकाई भाįरत औसत िवद्युत खरीद लागत है जो लाइसŐसी Ȫारा वहन की जाती है,
िजसमŐ नवीकरणीय खरीद दाियȕ की पूितŊ भी शािमल है;D वह कुल योग है जो संबंिधत
वोʐेज ˑर पर लागू Ůसारण, िवतरण और ʬीिलंग शुʋ का Ůितिनिधȕ करता है;
L Ůसारण, िवतरण और वािणİǛक हािनयों का कुल योग है, िजसे संबंिधत वोʐेज
ˑर पर लागू Ůितशत के ŝप मŐ ʩƅ िकया जाता है;
R िनयामक पįरसंपिȅयों को वहन करने की Ůित इकाई लागत है:
बशतő िक अिधभार, िजसे आयोग Ȫारा िवद्युत अिधिनयम, 2003 की धारा 86 की उपधारा
(1) के खंड (a) के अंतगŊत िनधाŊįरत िकया गया है, आपूितŊ की औसत लागत (ACoS) के
बीस Ůितशत (20%) से अिधक नहीं होगा।
ʬीिलंग शुʋ पर अितįरƅ अिधभार
10.63 अितįरƅ अिधभार ‘मामला-दर-मामला’ आधार पर िनधाŊįरत िकया जाएगा और केवल तभी देय
होगा जब लाइसŐसी िकसी भी फंसी Šई लागत (Stranded Costs) की घटना को िनणाŊयक ŝप
से ŮदिशŊत करने मŐ सƗम हो।
10.64 Ţॉस-सİɵडी अिधभार और अितįरƅ अिधभार को उन उपभोƅा ŵेिणयों से टैįरफ से Ůाɑ
राजˢ के ŝप मŐ िदखाया जाएगा िजɎŐ ओपन एƛेस की अनुमित है, और ऐसी रािश का
उपयोग सİɵडी Ůाɑ ŵेिणयों की Ţॉस-सİɵडी आवʴकताओं तथा आपूितŊ के दाियȕ से
उȋɄ लाइसŐसी की İ̾थर लागतों को पूरा करने हेतु िकया जाएगा। लाइसŐसी, िपछले िनयंũण
अविध के दौरान वाˑिवक आंकड़ों के आधार पर अपनी MYT फाइिलंग मŐ िववरण देगा और
िनयंũण अविध के दौरान वािषŊक फाइिलंग Ůˑुत करेगा।
ईंधन मूʞ और िवद्युत Ţय समायोजन (FPPPA)
10.65 ईंधन एवं िवद्युत खरीद समायोजन अिधभार (FPPAS) का सूũ अिधिनयम की धारा 62
की उपधारा (4) के अंतगŊत िनिदŊʼ अनुसार Ůदान िकया गया है, तािक िवद्युत खरीद
लागत मŐ मािसक आधार पर होने वाली वृİȠ या कमी की वसूली/समायोजन िकया जा
सके।
10.66 ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार का गणना तथा उपभोƅाओं से वसूली,
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झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
िवतरण लाइसŐसधारी (Distribution Licensee) Ȫारा ˢचािलत ŝप से मािसक
आधार पर की जाएगी, िजसके िलए आयोग Ȫारा िनधाŊįरत सूũ लागू होगा। यह ŮिŢया
िकसी पृथक िनयामकीय अनुमोदन ŮिŢया से गुजरे िबना की जाएगी, तथािप इसका
वािषŊक आधार पर समायोजन (True-up) िकया जाएगा:
यह उपबंिधत है िक ˢचािलत पास Ūू का समायोजन इन िविनयमों के अनुसार
मािसक िबिलंग हेतु िकया जाएगा।
10.67 ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार का गणना और वसूली िवतरण लाइसŐसधारी
Ȫारा (n + 2)वŐ माह मŐ की जाएगी, जो िक nवŐ माह के दौरान Ţय की गई िवद्युत हेतु ईंधन
लागत, िवद्युत Ţय लागत तथा अंतराŊǛीय संचरण शुʋ मŐ वाˑिवक पįरवतŊन के
आधार पर होगी। उदाहरणाथŊ, िकसी वषŊ के अŮैल माह मŐ आपूितŊ की गई िवद्युत के
िलए दरों मŐ Šए पįरवतŊन के आधार पर ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार का
गणना एवं िबिलंग उसी िवȅीय वषŊ के जून माह मŐ की जाएगी:
यह उपबंिधत है िक यिद िवतरण लाइसŐसधारी, िकसी भी कारणवश, ईंधन तथा
िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार का गणना और वसूली िनधाŊįरत समय सीमा के
भीतर नहीं करता है, तो, िकसी भी बलात कारण (Force Majeure) की İ̾थित को
छोड़कर, ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार के ŝप मŐ लागत की
वसूली का उसका अिधकार िनरˑ माना जाएगा, तथा ऐसे मामलों मŐ, वािषŊक
समायोजन (True-up) के दौरान िनधाŊįरत ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन
अिधभार की वसूली का अिधकार भी समाɑ माना जाएगा।
10.68 िवतरण लाइसŐसधारी उपभोƅाओं पर दर झटका (tariff shock) पड़ने से बचाने के
उȞेʴ से, ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार या उसके िकसी भाग को आगामी
माह के िलए अŤेिषत (carry forward) करने का िनणŊय ले सकता है, परंतु ईंधन तथा
िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार का यह अŤेषण अिधकतम दो माह की अविध से
अिधक नहीं होगा। ऐसा अŤेषण तभी लागू होगा, जब िकसी िबिलंग माह के िलए कुल
ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार, िजसमŐ िपछले माह से अŤेिषत िकया गया
अिधभार भी सİʃिलत है, ˢीकृत दर के पįरवतŎ घटक (variable component) के बीस
Ůितशत से अिधक हो।
10.69 अŤेिषत रािश की वसूली एक वषŊ के भीतर या अगले दर िनधाŊरण चŢ (tariff cycle) से
पूवŊ, जो भी पहले हो, कर ली जाएगी, और ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार के
माȯम से वसूली गई रािश को सबसे पहले ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार
के सबसे पुराने अŤेिषत भाग के िवŜȠ समायोिजत िकया जाएगा, तȋʮात Ţमशः अगले
माह के अŤेिषत भाग के िवŜȠ।
10.70 ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार के अŤेषण की दशा मŐ, उस पर बœक दर
(Bank Rate) से एक सौ पचास 150 आधार अंक (basis points) अिधक की वहन लागत
(carrying cost) तब तक ˢीकायŊ होगी जब तक िक उƅ रािश की वसूली दर (tariff) के
माȯम से नहीं हो जाती। यह वहन लागत संबंिधत वषŊ मŐ वाˑिवक समायोजन (true-up)
के दौरान समायोिजत की जाएगी।
10.71 ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार की माũा के अनुसार, ˢचािलत पास Ūू को
इस Ůकार समायोिजत िकया जाएगा िक—,
i.
यिद ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार पाँच Ůितशत (5%) तक है, तो
िवतरण लाइसŐसधारी Ȫारा गणना िकए गए ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन
अिधभार की सत Ůितशत (100%) लागत वसूली के िलए ˢचािलत ŝप से
िनɻिलİखत सूũ का उपयोग िकया जाएगा।
ii. यिद ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार पाँच Ůितशत (5%) से अिधक है, तो
उप-िनयम (i) के अनुसार पाँच Ůितशत (5%) ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन
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अिधभार ˢचािलत ŝप से वसूला जाएगा। शेष ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन
अिधभार का नɬे Ůितशत (90%) ˢचािलत ŝप से सूũ के माȯम से वसूला जाएगा,
और शेष अंतर दावा आयोग Ȫारा वािषŊक समायोजन (true-up) के दौरान अनुमोदन
के बाद वसूला जाएगा।
10.72 िवतरण लाइसŐसधारी Ȫारा पास-Ūू ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार के ŝप मŐ
वसूली गई आय का संबंिधत वषŊ के िलए बाद मŐ समायोजन (true-up) िकया जाएगा, और
िकसी भी िवȅीय वषŊ का समायोजन आयोग Ȫारा यािचका ˢीकार करने की तारीख के
बाद एक सौ बीस (120) िदनों के भीतर पूरा िकया जाएगा।
10.73 यिद िकसी वषŊ के िलए ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार के मुकाबले अिधक
आय वसूली गई हो, तो उस अिधक रािश को वािषŊक समायोजन (true-up) के समय
िवतरण लाइसŐसधारी से वसूल िकया जाएगा, साथ ही इसके वहन लागत (carrying cost)
पर आयोग Ȫारा अनुमोिदत वहन लागत दर का 1.20 गुणा लागू होगा। और ईंधन तथा
िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार की Ɋून वसूली (under recovery) को भी वािषŊक
समायोजन के दौरान ˢीकार िकया जाएगा, िजसे ˢचािलत ईंधन तथा िवद्युत Ţय
समायोजन अिधभार रािश के साथ िबल िकया जाएगा।
ʩाƥा: उदाहरण के िलए, जुलाई महीने मŐ, मई के महीने मŐ आपूितŊ की गई िबजली के
िलए ˢचािलत पास Ūू घटक और िपछले वषŊ के अŮैल महीने के िलए वािषŊक समायोजन
(true up) के बाद वसूली योƶ अितįरƅ ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार,
यिद कोई हो, का िबल िकया जाएगा।
10.74 A िवतरण लाइसŐसधारी को आयोग Ȫारा आवʴक, िनधाŊįरत Ůाŝपों मŐ खचŘ
और वसूली गई ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार मŐ अंतर के िववरण,
िवˑृत गणनाएँ एवं सहायक दˑावेज वािषŊक सामाɊ दर समायोजन (true up
of the normal tariff) के दौरान Ůˑुत करने होंगे।
B ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार तंũ और उसकी वसूली के
सुचाŝ िŢयाɋयन के िलए, िवतरण लाइसŐसधारी को यह सुिनिʮत करना होगा
िक उसका िबिलंग िसːम इसे ȯान मŐ रखकर अपडेट िकया गया हो और एक
एकीकृत िबिलंग िसːम लागू िकया जाए तािक िबिलंग और मीटįरंग िवŢेता की
परवाह िकए िबना, इंटरऑपरेिबिलटी या उपलɩ खुले ŷोत सॉ͆टवेयर के
उपयोग के माȯम से एक समान िबिलंग Ůणाली सुिनिʮत की जा सके।
िवतरण लाइसŐसधारी को ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार से संबंिधत
सभी िववरण जैसे िक अिधभार का सूũ, मािसक अिधभार के िलए गणना और
अिधभार की वसूली (ˢचािलत और अनुमोिदत िहˣों के िलए अलग-अलग)
अपनी वेबसाइट पर Ůकािशत करनी होगी और इसे एक समिपŊत वेब पते के
माȯम से संŤिहत भी करना होगा। इससे पारदिशŊता सुिनिʮत होगी और
उपभोƅाओं को अिधभार संबंधी सभी जानकाįरयाँ उपलɩ होंगी।
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झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
ܦ݅ݏݐݎܾ݅ݑݐ݅݊ ݈ݏݏ݁ݏ ݅݊ %
C ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार (FPPAS) : ईंधन तथा िवद्युत
Ţय समायोजन अिधभार (FPPAS) Ůितशत (%) मŐ की गणना के िलए सूũ इस
Ůकार है
nवŐ महीने के िलए:
nवŐ महीने के िलए मािसक FPPAS Ůितशत (%) =
ܯ݊ݐℎ݈ݕ ܨܲܲܣܵ ݂ݎ ݐℎ݁ ݊ݐℎ ܯ݊ݐℎ (%) =
(ܣ − ܤ) × ܥ + (ܦ − ܧ)
100
) × ܣܤܴ
'nth' माह का अथŊ है वह माह िजसमŐ ईंधन तथा िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार
घटक की िबिलंग की जाती है। यह अिधभार उस (n-2)वŐ माह मŐ आपूितŊ की गई
िवद्युत के िलए दरों मŐ Šए पįरवतŊनों के कारण होता है;
'A' का अथŊ है (n − 2)वŐ महीने मŐ (kWh मŐ) सभी ŷोतों से खरीदे गए कुल यूिनट,
िजनमŐ दीघŊकािलक, मȯकािलक और अʙकािलक िवद्युत खरीद शािमल हœ। यह
आंकड़ा िवतरण लाइसŐसधारी को जारी िकए गए िबलों से िलया जाता है;
'B' का अथŊ है (n − 2)वŐ महीने मŐ कुल थोक िवद्युत िबŢी (िकलोवाट घंटे मŐ), िजसे राǛ
लोड िड˙ैच सŐटर Ȫारा Ůȑेक महीने की 10वीं तारीख तक जारी िकए जाने वाले अ̾थायी
खातों से िलया जाता है;
‘C’ वृİȠ-जिनत औसत िवद्युत Ţय लागत है = सभी ŷोतों से वाˑिवक औसत
िवद्युत Ţय लागत (PPC) (₹/kWh) (गणना की गई) (n − 2)वŐ माह की − सभी
ŷोतों से अनुमािनत औसत िवद्युत Ţय लागत (PPC) (₹/kWh) (टैįरफ आदेश के
अनुसार);
'D' का अथŊ है (n − 2)वŐ महीने मŐ वाˑिवक अंतर-राǛ और राǛ-भीतरी संचरण
शुʋ, जो िक संचरण अनुǒİɑधाįरयों Ȫारा िवतरण लाइसŐसधारी को जारी िकए गए
िबलों से िलया जाता है (Ŝपये मŐ);
‘E’ का अथŊ है (n − 2)वŐ माह हेतु Ůसारण Ůभारों की मूल लागत = (ˢीकृत Ůसारण
Ůभार / 12) (Ŝपये मŐ);
‘Z’ = [{(n − 2)वŐ माह मŐ राǛ के बाहर के सभी ŷोतों से खरीदी गई वाˑिवक िवद्युत
(िकलोवाट-घंटा मŐ) × (1 – अंतराŊǛीय Ůसारण हािनयाँ Ůितशत मŐ / 100) + राǛ के भीतर
ܼ× (1
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के सभी ŷोतों से खरीदी गई िवद्युत (िकलोवाट-घंटा मŐ)} × (1 – अंतराǛीय हािनयाँ
Ůितशत मŐ / 100) – B](pplx://action/translate) िकलोवाट-घंटा मŐ;
‘ABR’ वषŊ के िलए औसत िबिलंग दर (िजसे टैįरफ ऑडŊर से ₹/kWh मŐ िलया जाता है);
'िडİːŌɯूशन लॉस (Ůितशत मŐ)' लिƗत िवतरण हािन है( टैįरफ आदेश मŐ);
‘अंतर-राǛ संचरण हािनयाँ (Ůितशत मŐ)’ से अिभŮाय है उन ˢीकृत अंतर-
राǛ संचरण हािनयों से, जो टैįरफ आदेश के अनुसार िनधाŊįरत की गई हœ;
‘राǛ के भीतर संचरण हािनयाँ (Ůितशत मŐ)’ से अिभŮाय है उन ˢीकृत राǛ के भीतर
संचरण हािनयों से, जो टैįरफ आदेश के अनुसार िनधाŊįरत की गई हœ;
D. िवद्युत Ţय लागत मŐ िवचलन िनपटान तंũ (Deviation Settlement Mechanism)
से संबंिधत िकसी भी शुʋ को शािमल नहीं िकया जाएगा।
E. अɊ शुʋ, िजनमŐ सहायक सेवाएँ (Ancillary Services) और सुरƗा-सीिमत
आिथŊक Ůेषण (Security Constrained Economic Dispatch) शािमल हœ, उɎŐ
ईंधन एवं िवद्युत Ţय समायोजन अिधभार (Fuel and Power Purchase
Adjustment Surcharge) मŐ शािमल नहीं िकया जाएगा, बİʋ उनका समायोजन
आयोग Ȫारा अनुमोिदत ͖ś -अप (true-up) ŮिŢया के माȯम से िकया जाएगा।
िवलंिबत भुगतान अिधभार
10.75 यिद िवतरण लाइसŐसधारी Ȫारा िवद्युत की खुदरा आपूितŊ के िलए जारी िकए गए िकसी
भी िबल के भुगतान मŐ िवलंब होता है या भुगतान नहीं िकया जाता है, तो उपभोƅा को
बकाया िबल रािश पर, िजसमŐ लागू कर, उपकर, शुʋ और वैधािनक अिधभार शािमल हœ,
िनɻिलİखत देय ितिथयों के बाद िवलंिबत भुगतान अिधभार (Late Payment Surcharge -
LPS) का भुगतान करना होगा:
i.
उDŽ वोʐेज (HT) और अित उDŽ वोʐेज (EHT) उपभोƅा – िबल जारी होने की
ितिथ से 15 (पंūह) िदनों के भीतर।
ii.
िनɻ वोʐेज (LT) उपभोƅा – िबल जारी होने की ितिथ से 21 (इſीस) िदनों के
भीतर।
10.76 िवलंिबत भुगतान अिधभार (Late Payment Surcharge) की दर होगी:
i.
िदए गए िनयमों के अनुसार, िनधाŊįरत अंितम ितिथ के बाद साठ िदनों (60) तक
की देरी के िलए, उपभोƅा पर बकाया रािश पर 12% Ůित वषŊ की दर से लेट
पेमŐट सरचाजŊ (LPS) लागू िकया जाएगा, जो साधारण ɯाज के आधार पर गणना
की जाएगी।
ii.
साठ िदनों (60) से अिधक और नɬे िदनों (90) तक की देरी की İ̾थित मŐ — साठ
िदनों (60) से अिधक की अविध के िलए, उपयुŊƅ उपखंड 10.76(i) के अनुसार
बढ़ी Šई लागत पर अितįरƅ चौदह Ůितशत (14%) वािषŊक दर से साधारण
ɯाज के आधार पर िवलंिबत भुगतान पर ɯाज लगाया जाएगा। यह ɯाज संिचत
बकाया रािश पर लगाया जाएगा, िजसमŐ अिजŊत िवलंिबत भुगतान अिधभार (LPS)
तथा वैधािनक शुʋ शािमल होंगे।
iii.
90 िदनों से अिधक की देरी पर — 90 िदनों (90) से अिधक की अविध के िलए,
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झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
उपयुŊƅ उपखंड 10.76(ii) के अनुसार बढ़ी Šई लागत पर अितįरƅ सोलह
Ůितशत (16%) वािषŊक दर से साधारण ɯाज के आधार पर ɯाज लगाया
जाएगा। यह ɯाज कुल बकाया रािश पर लगाया जाएगा, िजसमŐ अिजŊत िवलंिबत
भुगतान अिधभार (LPS) और वैधािनक शुʋ शािमल हœ।.
10.77
ये Ůावधान मौजूदा िवद्युत आपूितŊ अनुबंधों (Power Supply Agreements) या िȪपƗीय
ʩव̾थाओं (bilateral arrangements) मŐ िकसी भी िवरोधाभासी शतŘ पर Ůाथिमकता
रखŐगे। हालाँिक, यिद संिवदाȏक ŝप से कम िवलंिबत भुगतान अिधभार (LPS) पर
सहमित हो, तो वह लागू होगा, बशतő आयोग की पूवŊ ˢीकृित Ůाɑ हो।
10.79 उपभोƅाओं से Ůाɑ भुगतान को समय-िचि˥त िकया जाएगा और िनɻिलİखत Ţम मŐ
पुनः उपयोग (appropriated) िकया जाएगा:
i.
Ůथम, अिजŊत िवलंिबत भुगतान अिधभार (Late Payment Surcharge) के िवŜȠ;
ii.
भुगतान रािश को उसके बाद सबसे पुराने बकाया मूल िबल रािश के िवŜȠ
उपयोग िकया जाएगा, जो िक सबसे अिधक लंिबत िबल से शुŝ होगा।
उदाहरण ˢŝप:
उपभोƅा को 1 जुलाई को ₹1,00,000 का िबल िदया गया। Ƒॉज 10.75 के
Ůावधानों के अनुसार, ईएचटी (EHT) उपभोƅा के िलए देय ितिथ 15 जुलाई
होगी और एलटी (LT) उपभोƅा के िलए 21 जुलाई, िजसके दौरान कोई लेट
पेमŐट सरचाजŊ (LPS) लागू नहीं होगा। यिद उपभोƅा ने भुगतान 20 अƃूबर
को िकया, तो LPS की गणना इस Ůकार होगी:
एक एचटी (HT) और ईएचटी (EHT) उपभोƅा के िलए, Ƒॉज 10.75 के
अनुसार िवलंिबत भुगतान अिधभार (LPS) की पहली ˠैब 12% वािषŊक दर
से, 15 िदनों की Ťेस पीįरयड समाɑ होने के बाद, यानी 16 जुलाई से 29
अगˑ तक (60 िदनों मŐ से 45 िदन) लागू होगी, िजससे लगभग ₹1,479 का
LPS बनेगा।
इसके बाद, 30 अगˑ से 28 िसतंबर तक के अगले 30 िदनों के िलए, कुल
बकाया रािश (िŮंिसपल और िपछली ˠैब का अिजŊत LPS) पर 14% वािषŊक
दर से LPS लगेगा, िजसका जोड़ लगभग ₹1,168 होगा।
90 िदनों से अिधक िवलंब पर, अथाŊत 29 िसतंबर से 20 अƃूबर तक (22
िदन), पूरी बकाया रािश (िŮंिसपल और दोनों ˠैब के LPS सिहत) पर 16%
वािषŊक दर से ɯाज लगेगा, िजससे लगभग ₹964 का अितįरƅ LPS बनेगा।
अतः, 20 अƃूबर को कुल देय रािश ₹1,03,611 होगी, जो पहले LPS के
िलए िविनयोिजत होगी और िफर बकाया मूलधन के िलए, जैसा िक Ƒॉज
10.79 मŐ िनिदŊʼ है।
38
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
(
)
एक एलटी (LT) उपभोƅा के िलए, लागू देय ितिथ 21 जुलाई है। इसके
अनुसार, 21 िदन के Ťेस पीįरयड के बाद, यानी 22 जुलाई से 29 अगˑ तक
(39 िदन), पहली ˠैब के िलए 12% Ůित वषŊ की दर से िवलंिबत भुगतान
अिधभार (LPS) लागू होगा, िजससे लगभग ₹1,282 का LPS बनेगा।
इसके बाद, 30 अगˑ से 28 िसतंबर तक के अगले 30 िदनों के िलए, कुल
बकाया रािश (िŮंिसपल और पहली ˠैब से अिजŊत LPS) पर 14% वािषŊक
दर से LPS लगेगा, िजससे लगभग ₹1,165 का अितįरƅ LPS उȋɄ होगा।
90 िदनों से अिधक िवलंब पर, अथाŊत 29 िसतंबर से 20 अƃूबर तक (22
िदन), कुल बकाया रािश (िŮंिसपल एवं िपछले दो ˠैबों का LPS सिहत) पर
16% वािषŊक दर से LPS लागू होगा, िजससे करीब ₹964 का अितįरƅ LPS
होगा।
अतः, 20 अƃूबर को कुल देय रािश ₹1,03,412 होगी, िजसे पहले LPS के
िलए िविनयोिजत िकया जाएगा और िफर बकाया मूलधन के िलए, जैसा िक
Ƒॉज 10.79 मŐ उʟेİखत है।
ȕįरत भुगतान छूट
10.80 उपभोƅाओं Ȫारा िवतरण लाइसŐसधारक Ȫारा िबल Ůˑुत करने के 5 िदनों के भीतर िबलों
(Ɨमता शुʋ और ऊजाŊ शुʋ) का भुगतान करने पर 2.00% की छूट (įरबेट) दी जाएगी।
नोट: 5 िदनों की गणना करते समय, िदनों की संƥा लगातार िगनी जाएगी और िकसी भी
अवकाश को शािमल नहीं िकया जाएगा। हालाँिक, यिद अंितम िदन या 5वां िदन सरकारी
अवकाश हो, तो įरयायत (Rebate) के Ůयोजन के िलए 5वां िदन तǽाल अगले कायŊ िदवस के
ŝप मŐ माना जाएगा (जैसा िक उस राǛ सरकार के आिधकाįरक कैलŐडर मŐ िनधाŊįरत है, जहाँ
लाभाथŎ के अिधकृत हˑाƗरकताŊ या Ůितिनिध का कायाŊलय िबल Ůाɑ करने या ˢीकार करने
के िलए İ̾थत है)।
लोड फैƃर का Ůावधान / उपचार
10.81 आयुƅ (Commission) उपभोƅाओं के एक िवशेष वगŊ के लोड फैƃर (load factor)
को एक िनधाŊįरत ˑर (stipulated level) पर बनाए रखने का िनदőश दे सकता है, जैसा िक
आयुƅ (Commission) Ȫारा तय िकया जाता है। इस ˑर से ऊपर या नीचे लोड फैƃर
रखने पर छूट के माȯम से ŮोȖाहन (incentive) िदया जा सकता है या अिधभार
(surcharge) के माȯम से दंड लगाया जा सकता है, जैसा िक İ̾थित के अनुसार उपयुƅ
हो।
10.82 लोड फैƃर छूट की गणना के उȞेʴ से उपभोƅा का लोड फैƃर (load factor)
िनɻिलİखत सूũ के अनुसार िनधाŊįरत िकया जाएगा:
Load Factor (%) = Energy Consumed in kWh for the billing period x 100
H− ∑Hi ×MD+ ∑(Hi x RDi)
जहाँ,
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झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
H = िबिलंग अविध मŐ कुल घंटे
MD = लोड फैƃर की गणना के िलए अिधकतम मांग (िकलोवाट या िकलोवोʐ-एİɼयर मŐ)
= िवलेख अविध मŐ įरकॉडŊ िकया गया अिधकतम मांग या अनुबंध मांग का
85% — जो भी अिधक हो — को िवलेख के िलए िलया जाएगा।
Hi = यह Ůावधान उपभोƅा को िवद्युत आपूितŊ मŐ Šए Ůȑेक iवŐ अवरोध / कुल िवद्युत
कटौती / आंिशक Ůितबंध की अविध से संबंिधत है, जैसा िक इन िविनयमों के 10.83 खंड मŐ
िनिदŊʼ है
RDi= उपभोƅा पर iवŐ अवरोध या Ůितबंध की अविध के दौरान लगाए गए Ůितबंिधत
लोड या उस अविध के दौरान वाˑिवक ऊजाŊ खपत मŐ से जो भी अिधक हो, उसे माना
जाएगा।.
10.83
लोड फैƃर की गणना उस अविध को शािमल नहीं करेगी जो संबंिधत िबिलंग अविध का
िहˣा हो और जब उपभोƅा का लोड िवतरण लाइसŐसधारक की िकसी भी Ůणालीगत
दोष के कारण या िवतरण लाइसŐसधारक के अपने उȋादन ŷोतों या अɊ िवद्युत
आपूितŊकताŊओं से िवद्युत आपूितŊ कम होने के कारण या उपभोƅा Ȫारा िवद्युत खींचने
पर लाइसŐसधारक Ȫारा लोड पर Ůितबंध लगाए जाने के कारण बािधत, पूरी तरह से बंद या
आंिशक ŝप से Ůितबंिधत हो। ऐसे अवरोध मŐ िŤड फेʞोर, ˢचािलत अंडर ůीƓŐ सी įरले
िटŌ िपंग या िकसी भी ऐसे दैवीय घटना शािमल हœ जो लाइसŐसधारक से संबंिधत नहीं हœ।
10.84 इन िविनयमों के िविनयमन 10.82 मŐ Ůदȅ लोड फैƃर की गणना के Ůयोजन हेतु,
िनɻिलİखत िसȠांतों का पालन िकया जाएगा:
i. यिद अिधकतम मांग (एमडी) केवीए मŐ है, तो उसे िनɻिलİखत सूũ का उपयोग करते Šए
केडɲू
मŐ
पįरवितŊत
िकया
जाएगा:
केडɲू = केवीए × पीएफ, जहाँ पीएफ पावर फैƃर है।
ii. यिद आरडीᵢ केवीए मŐ है, तो उसे िनɻिलİखत सूũ का उपयोग करते Šए केडɲू मŐ
पįरवितŊत
िकया
जाएगा:
केडɲू = केवीए × पीएफ, जहाँ पीएफ पावर फैƃर है।
iii. जब अनुबंिधत मांग के 85% या उससे कम को अिधकतम मांग के ŝप मŐ दजŊ िकया
जाता है, तो पीएफ को माह के औसत पावर फैƃर के ŝप मŐ माना जाएगा।
iv. जब अिधकतम मांग (एमडी) वाˑिवक दजŊ अिधकतम मांग का Ůितिनिधȕ करती है, जो
अनुबंिधत मांग के 85% से अिधक है, तो पीएफ अिधकतम मांग दजŊ िकए जाने की अविध के
अनुŝप समय ɰॉक का वाˑिवक औसत पावर फैƃर होगा।
v. पूणŊ लोड शेिडंग या आपूितŊ मŐ ʩवधान की İ̾थित मŐ, आरडीᵢ को शूɊ माना जाएगा।
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झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
अȯाय IV:
ए.आर.आर. और भार शुʋ दाİखल करने की ŮिŢया
A11.मʐी-ईयर शुʋ दाİखल करने की ŮिŢया
11.1
मʐी-ईयर शुʋ दाİखिलयां इन िविनयमों के अंतगŊत और जेएसईआरसी (ʩापार
संचालन) िविनयम, 2024, यथा संशोिधत या पुनः ŮवितŊत समय-समय पर, के Ůावधानों
के अनुसार Ůˑुत की जाएंगी।
11.2
मʐी-ईयर शुʋ ŝपरेखा िनɻिलİखत पर आधाįरत होगी:
a) िनयंũण अविध के आरंभ से पूवŊ आयोग के समƗ ˢीकृित हेतु Ůˑुत िकये गये
लाइसŐसधाįरयों के ʬीिलंग एवं खुदरा आपूितŊ ʩवसाय के पूरे िनयंũण अविध के
िलए ʩापार योजना;
b) लाइसŐसधाįरयों Ȫारा िनयंũण अविध के Ůȑेक वषŊ के अपेिƗत ए.आर.आर. के
पूवाŊनुमान, ʬीिलंग शुʋ और आगामी िनयंũण अविध के पहले वषŊ के खुदरा
आपूितŊ शुʋ पर आधाįरत मʐी-ईयर यािचका, िजसे इन िविनयमों के अंतगŊत
िनधाŊįरत अंतिनŊिहत िवȅीय और पįरचालन िसȠांतों/पैरामीटरों पर और ʩापार
योजना के आधार पर उिचत अनुमािनत िकया गया हो;
c) िविशʼ मानकों/पैरामीटरों के िलए वह िदशा/गितशीलता जो आयोग Ȫारा
लाइसŐसधारी के ŮदशŊन मŐ सुधार हेतु ŮोȖाहन एवं अनुŮेरणा Ȫारा िनधाŊįरत की
जायेगी;
d) ŮदशŊन की वािषŊक समीƗा जो ˢीकृत पूवाŊनुमान के सापेƗ संचािलत की
जायेगी और ŮदशŊन मŐ अंतर को िनयंũणीय एवं अ-िनयंũणीय कारकों मŐ वगŎकृत
करेगी।
11.3
लाइसŐसधारी को मʐी-ईयर शुʋ दाİखला आयोग को इलेƃŌ ॉिनक ˢŝप मŐ भी
Ůˑुत करना होगा।
11.4
लाइसŐसधारी, एमवाईटी ढाँचे तथा इन िविनयमों केअनुभाग A-24 मŐ िनिदŊʼ
समय-सीमा के अनुसार, िनयंũण अविध केिलए खुदरा आपूितŊ ʩवसाय और
ʬीिलंग ʩवसाय के अनुमोदन हेतु एमवाईटी यािचका एवं संबंिधत दˑावेज़
Ůˑुत करेगा; ऐसा करने मŐ िवफल रहने पर आयोग ˢतःǒान से बŠवषŎय शुʋ
आदेश जारी कर सकता है।
11.5
लाइसŐसी खुदरा आपूितŊ ʩवसायऔर ʬीिलंग ʩवसायके िलए, संबंिधत ʩवसायों से
संबंिधत ʩय और राजˢ की आवʴक जानकारी सिहत, बŠवषŎय शुʋ
यािचकादायर करेगा।
िनयंũण अविध की शुŜआत से पूवŊ
11.6
लाइसŐसी आयोग की ˢीकृित हेतु, अनुभाग A 24 मŐ िनिदŊʼ समयसीमा के अनुसार,
इन िविनयमों के उप-िवधान6.9 से 6.15 के अनुŝप, एक ʩवसाय योजनाएवंMYT
यािचका Ůˑुत करेगा।
िनयंũण अविध के िलए वािषŊक शुʋ आवेदन
11.7
लाइसŐसी Ůȑेक िनयंũण अविध वषŊ के िलए खुदरा आपूितŊ शुʋऔर ʬीिलंग शुʋ की
ˢीकृित हेतु, इन िविनयमों के अनुभाग A24 मŐ िनिदŊʼ समयसीमा के अनुसार, Ůȑेक
वषŊ की शुŜआत से पूवŊ आवेदन दायर करेगा।
11.8
लाइसŐसी Ɨमता-आधाįरत ʬीिलंग शुʋ (capacity-based wheeling tariff) Ůˑािवत
करेगा। लाइसŐसी को Ůणाली मŐ हािनयों के समायोजन के िलए वोʐेज-वार िवतरण हािनयों
41
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
(voltage-wise distribution losses) को भी िनिदŊʼ करनाहोगा।
.
11.9
ʬीिलंग शुʋ के िलए Ůˑुितयाँ (filings) मŐ िनɻिलİखत शािमल होंगे:
a)
ʩवसाय योजना, अंकेिƗत मूʞों (trued-up values) और वािषŊक ŮदशŊन के
अनुŝप, िनयंũण अविधके Ůȑेक वषŊ हेतु िवतरण Ůणाली या नेटवकŊ उपयोग का
पूवाŊनुमान;
b)
िनयंũण अविध के Ůȑेक वषŊ के िलए राजˢ अंतर या अिधशेष (Revenue Gap or
Surplus) तथा Ůȑेक वषŊ के िलए उस राजˢ अंतर या अिधशेष को पूरा/समायोिजत
करने हेतु शुʋ Ůˑाव;
c)
इन िविनयमों के उप-िवधान 10.3 से 10.6 के अनुसार, आधार वषŊके िलए अनुमािनत
संचालन एवं अनुरƗण ʩय (O&M Expenses) तथा िपछले िनयंũण अविध के िलए
अंकेिƗत लेखों के अनुसार वाˑिवक ʩय, और Ůȑेक वषŊ के िलए उनका पूवाŊनुमान;
d)
िनयंũण अविध के Ůȑेक वषŊ के िलए िबजली के वोʐेज-वार ʬीिलंग हेतु शुʋ की
गणना का Ůˑाव, िजसमŐ हािनयाँ और उनकी गणना की ŮिŢया शािमल होगी;
e)
गैर-शुʋ आयके िलए वˑु-वार िववरण एवं जानकारी सिहत Ůˑाव;
f)
अɊ ʩवसायों से Ůाɑ आय, जैसे परामशŊ सेवाएँ, कɋजŒस (Convergence),
ŮिशƗण सुिवधाएँआिद के संबंध मŐ Ůˑाव;
g)
Ůˑािवत ʬीिलंग शुʋ से अपेिƗत राजˢ, िजसमŐ अितįरƅ अिधभार, Ţॉस सİɵडी
अिधभारआिद शािमल होंगे।
11.10 खुदरा आपूितŊ शुʋके िलए Ůˑुितयाँ (filings) मŐ िनɻिलİखत शािमल होंगे:
a)
लाइसŐसधारी खुदरा आपूितŊ ʩवसाय से संबंिधत उपभोƅाओं केिलए िवद्युत की
खुदरा िबŢी का Ůˑाव Ůˑुत करेगा, िजसमŐ Ůȑेक उपभोƅा ŵेणी केिलए—
Ťीन टैįरफ सिहत—लागू होने के अनुसार ˠैब-वार एवं वोʐेज-वार टैįरफ
शािमल होंगे। Ůˑािवत टैįरफ ऊजाŊ शुʋ, मांग शुʋ, Ɋूनतम शुʋ आिद के
आधार पर भी हो सकता है, साथ ही टैįरफ के युİƅकरण (रैशनलाइजेशन) से
संबंिधत उपाय भी सİʃिलत होंगे।;
b)
िनयंũण अविधके Ůȑेक वषŊ के िलए राजˢ अंतर / अिधशेषतथा Ůȑेक वषŊ के उस
राजˢ अंतर / अिधशेष को पूरा या समायोिजत करने हेतु शुʋ Ůˑाव। यह िविभɄ
उपभोƅा वगŘ के िलए आपूितŊ लागत तथा Ţॉस-सİɵडी मŐ कमी (cross-subsidy
reduction roadmap) पर आधाįरत होना चािहए;
c)
इन िविनयमों के उप-िवधान 10.3 से 10.6 के अनुसार, आधार वषŊके िलए अनुमािनत
संचालन एवं अनुरƗण ʩय (O&M Expenses) तथा िपछले िनयंũण अविध के िलए
अंकेिƗत लेखोंके अनुसार वाˑिवक ʩय, और Ůȑेक वषŊ के िलए उनका पूवाŊनुमान;
d)
गैर-शुʋ आयके िलए वˑु-वार िववरण और जानकारी सिहत Ůˑाव;
e)
लाइसŐसी Ȫारा Ůˑुत Ůȑेक शुʋ Ůˑाव को सेवा लागत मॉडल Ȫारा समिथŊत िकया
जाएगा, िजसमŐ लाइसŐसीकृत ʩवसाय की लागतों को वोʐेज-वार लागतों एवं हािनयों
के आधार पर Ůȑेक उपभोƅा वगŊ को आवंिटत िकया जाएगा;
f)
लाइसŐसी के Ůˑावों को यह ŮदिशŊत करना चािहए िक शुʋ Ţिमक ŝप से आपूितŊ
की लागतको Ůितिबंिबत कर रहे हœ;
g)
Ůˑािवत खुदरा आपूितŊ शुʋ से अपेिƗत राजˢ, तथा लाइसŐसी Ȫारा उपयुƅ समझी
गई अɊ बातŐ, िजनमŐ उपभोƅाओं के िलए ŮोȖाहन योजनाएँ, Ţॉस-सİɵडी
अिधभारआिद शािमल हœ;
h)
इन िविनयमों के उप-िवधान 10.74 मŐ उİʟİखत सूũ के अनुसार गणना िकया गया लागू
42
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
एफ.पी.पी.पी.ए. (FPPPA) शुʋ।
A12.आवेदन का िनˑारण
12.1
आयोग
लाइसŐसी
Ȫारा
Ůˑुत
यािचकाओं
का
इन
िविनयमों
तथा
झारखंडराǛिवद्युतिविनयामकआयोग (ʩवसाय संचालन) िविनयम, 2024 (JSERC
Conduct of Business Regulations, 2024) और उसमŐ समय-समय पर िकए गए
संशोधनों के अनुसार िनˑारण करेगा।
12.2
लाइसŐसी की Ůˑुितयों, जनसाधारण एवं अɊ िहतधारकों की आपिȅयों/सुझावों के
आधार पर, आयोग आवेदन को आवʴक संशोधनों और/या उपयुƅ शतŘ के साथ
ˢीकार कर सकता है और आवेदन Ůाİɑ की ितिथ सेएकसौबीस(120) िदनों के
भीतर, सभी सावŊजिनक सुझावों एवं आपिȅयों पर िवचार करने के उपरांत एक आदेश
जारी करेगा। उƅ आदेश, अɊ बातों के साथ-साथ, आधार वषŊसे ठीक पूवŊवतŎ वषŊ के
िलए ͖ś -अप राजˢ एवं लागत घटकों का िनधाŊरण, आधार वषŊ के िलए मानकों का
आकलन, तथा िनयंũण अविध के Ůȑेक वषŊ हेतु खुदरा आपूितŊ एवं ʬीिलंग ʩवसाय के
िलए ए.आर.आर. (ARR) एवं शुʋ का िनधाŊरण सİʃिलत करेगा। आदेश मŐ ˢीकृत
ʩवसाय योजना, िनयंũणीय मदों के लƙ तथा िनयंũण अविध हेतु आपूितŊ गुणवȅाके
ŮदशŊन लƙ भी शािमल होंगे।
A13.सामियक समीƗाएँ
िनयंũण अविध के दौरान समीƗा
13.1
बŠवषŎय शुʋ (MYT) ढांचे के सुचाŝ कायाŊɋयन को सुिनिʮत करने हेतु, आयोग
िनयंũण अविध के दौरान लाइसŐसी के ŮदशŊन की आविधक समीƗा (periodic
review) कर सकता है, तािक िकसी भी ʩवहाįरक किठनाई, िचंता या अŮȑािशत
पįरणामों का समाधान िकया जा सके।
13.2
लाइसŐसी को आयोग Ȫारा िनयंũण अविध की शुŜआत मŐ अनुमोिदत लƙों की तुलना मŐ
अपने वाˑिवक ŮदशŊन का मूʞांकन करने हेतु, इन िविनयमों के अनुभाग A24 मŐ
िनिदŊʼ समयसीमा के अनुसार वािषŊक ŮदशŊन समीƗा įरपोटŊ Ůˑुत करनी होगी। इस
įरपोटŊ मŐ उसका वािषŊक ŮदशŊन तथा लेखे, िजनमŐ अंकेिƗत/Ůमािणतलेख शािमल हों,
एवं इन िविनयमों के अनुसार गणना िकए गए शुʋ का िववरण सİʃिलत होगा।
13.3
लाइसŐसी इन िविनयमों के अनुभाग A24 मŐ िनिदŊʼ समयसीमा के अनुसार, ए.आर.आर.
(ARR) के ͖ś -अप (True-up) और संबंिधत शुʋ समायोजन भी Ůˑुत करेगा।
संशोिधत अनुमानों की आवʴकता होगी तािक अिनयंिũय िवचलनों (uncontrollable
variations) के कारण लागतों का ͖ś-अप िकया जा सके, लƙों से अिधक ŮदशŊन की
İ̾थित मŐ लाभ-साझाकरण तंũलागू िकया जा सके, और आपूितŊ गुणवȅालƙों हेतु
ŮदशŊन ढांचे को कायाŊİɋत िकया जा सके।
13.4
आयोग, िनयंũण अविध की शेष अविध के िलए, लाइसŐसी के पूवाŊनुमानों मŐ आवʴक
संशोधन िनिदŊʼ कर सकता है, साथ ही उसके िवˑृत कारण भी बताएगा।
िनयंũण अविध के अंत मŐ समीƗा
13.5
िनयंũण अविध के अंत की ओर, आयोग यह समीƗा करेगा िक Ɛा इन िविनयमों मŐ
िनिहत िसȠांतों का कायाŊɋयन अपने अपेिƗत उȞेʴों को Ůाɑ कर सका है। इस
ŮिŢया मŐ आयोग उȨोग संरचना, Ɨेũीय आवʴकताएँ, उपभोƅा एवं अɊ िहतधारकों
की अपेƗाएँ, और उस समय पर लाइसŐसी की आवʴकताओं सिहत अɊ बातों को भी
ȯान मŐ रखेगा। अिधिनयम के उȞेʴों को Ůाɑ करने के िलए Ɨेũ की आवʴकताओं
के अनुसार, आयोग अगली िनयंũण अविध के िलए िसȠांतों मŐ संशोधन कर सकता है।
13.6
आयोग, झारखंड के िहत धारकों तथा Ɨेũ के अɊ िवशेषǒों की सहायता से, इन िविनयमों केिलए
ʩापक िविनयामक Ůभाव आकलन कर सकता है।
13.7
िनयंũण अविध का अंत अगली िनयंũण अविध की शुŜआत माना जाएगा, और आयोग
43
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
Ȫारा अɊथा िनिदŊʼ िकए िबना, लाइसŐसी को वही ŮिŢया अपनानी होगी।
13.8
आयोग िनयंũण अविध के Ůारंभ मŐ िनधाŊįरत लƙों के संदभŊ मŐ Ůȑेक वषŊ लाइसŐसधारी के
ŮदशŊन का िवʶेषण कर सकता है तथा वाˑिवक ŮदशŊन, अपेिƗत दƗता सुधार और अɊ
Ůचिलत कारकों के आधार पर आगामी िनयंũण अविध केिलए Ůारंिभक मान िनधाŊįरत कर
सकता है।
वोʐेज įरबेट
10.85 सभी उपभोƅा उस वोʐेज ˑर के आधार पर ऊजाŊ शुʋ पर įरबेट के पाũ होंगे,
िजस वोʐेज ˑर पर वे वाˑव मŐ जुड़े Šए हœ, भले ही झारखंड राǛ िवद्युत िविनयामक
आयोग (िवद्युत आपूितŊ संिहता) िविनयम, 2015 के खंड 4.3 मŐ िनिदŊʼ वोʐेज ˑर कुछ
भी हो, तथा जेएसईआरसी (िवद्युत आपूितŊ संिहता) िविनयम, 2015 के खंड 4.5 के
अनुसार लागू वोʐेज įरबेट/सरचाजŊ भी लागू होगा।
10.86 लागू दरŐ िनɻानुसार होंगी:
(i)
33 केवी पर जुड़े उपभोƅा ऊजाŊ शुʋ पर तीन Ůितशत (3%) वोʐेज įरबेट के पाũ
होंगे।
(ii)
132 केवी एवं उससे अिधक पर जुड़े उपभोƅा ऊजाŊ शुʋ पर चार Ůितशत (4%)
वोʐेज įरबेट के पाũ होंगे।
10.87 उपयुŊƅ įरबेट केवल मािसक आधार पर ही उपलɩ होगा, तथा िजन उपभोƅाओं पर बकाया
रािश है, वे इस įरबेट के पाũ नहीं होंगे। तथािप, िजन उपभोƅाओं पर बकाया देयक लंिबत हœ और िजन
पर सƗम Ɋायालयों Ȫारा ̾थगन (ːे) Ůदान िकया गया है, उɎŐ लागू įरबेट की अनुमित दी जाएगी
अɊ įरयायतŐ और अिधभार
उपभोƅाओं पर लागू होने वाले िकसी भी अɊ įरबेट या सरचाजŊ, िजसमŐ वोʐेज įरबेट/सरचाजŊ,
पावर फैƃर įरबेट/सरचाजŊ आिद शािमल हœ| लेिकन इɎी तक सीिमत नहीं हœ, उस Ůकार लागू
होंगे जैसा िक आयोग Ȫारा जारी मʐी ईयर टैįरफ (MYT) / वािषŊक टैįरफ आदेशों मŐ िनिदŊʼ है या
झारखंड राǛ िवद्युत िनयामक आयोग (िवद्युत आपूितŊ कोड) िविनयम, 2015 मŐ, Ůथम संशोधन
िविनयम, 2018 और िȪतीय संशोधन िविनयम, 2024 Ȫारा संशोिधत ŝप मŐ, या समय-समय पर
िकए गए िकसी भी अɊ संशोधन या पुनःŮवतŊन
अȯाय V: िविवध उपबंध
A14.आदेशों और ʩवहार िनदőशों का िनगŊमन
14.1
अिधिनयम और इन िविनयमों के उपबंधों के अधीन, आयोग समय-समय पर इन
िविनयमों के िŢयाɋयन तथा िविभɄ िवषयों पर अनुसरण की जाने वाली ŮिŢया के
संबंध मŐ आदेश और ʩवहार िनदőश जारी कर सकता है, िजन पर आयोग को इन
िविनयमों Ȫारा िनदőशन करने का अिधकार Ůदान िकया गया है, तथा उनसे संबंिधत
या उनके सहायक िवषयों पर भी।
14.2
इन िविनयमों मŐ िनिहत िकसी भी बात के बावजूद, आयोग के पास, चाहे ˢतः संǒान
लेकर या िकसी इDžुक अथवा Ůभािवत पƗ Ȫारा दायर यािचका पर, िकसी भी
आवेदक का दर (टैįरफ) िनधाŊįरत करने का अिधकार होगा।
A15.िनदőशोंकीअवमानना
15.1
राǛ भार Ůेषण कŐ ū (State Load Dispatch Centre) एकीकृत Ůणाली पįरचालन
सुिनिʮत करने के िलए तथा अिधकतम अथŊʩव̾था और दƗता Ůाɑ करने हेतु
आवʴकतानुसार िनदőश दे सकता है और पयŊवेƗण तथा िनयंũण कर सकता है, तथा
Ůȑेक लाइसŐसधारी, जनन कंपनी, उपकŐ ū तथा िवद्युत तंũ के पįरचालन से जुड़े
अɊ िकसी ʩİƅ को ऐसे िनदőशों का पालन करना होगा।
15.2
यिद कोई िवतरण लाइसŐसधारी जारी िकए गए िनदőशों का पालन करने मŐ असफल
रहता है, तो उस पर िवद्युत अिधिनयम, 2003 की धारा 146 के अनुसार दंड लगाया
जाएगा।
A16.ͪववाद Ǔनवारण
16.1 िववादकीİ̾थितमŐ, कोई भी पƗ, िववाद के समाधान हेतु, झारखंड राǛ िवद्युत
िनयामक आयोग (ʩवसाय िनवŊहन) िविनयम, 2024, जो समय-समय पर
संशोिधत िकए जा सकते हœ या उनके वैधािनक पुन: अिधिनयमन सिहत, के
अनुसार आवेदन Ůˑुत कर सकता है।
A17.कǑठनाइयɉ को दूर करने कȧ शिÈत
17.1
यिद इन िविनयमों के िकसी भी उपबंध को Ůभावी बनाने मŐ कोई किठनाई उȋɄ
होती है, तो आयोग सामाɊ या िवशेष आदेश Ȫारा, अिधिनयम के Ůावधानों के
िवपरीत न होते Šए, िवतरण लाइसŐसधारी(यों) आिद को उपयुƅ कारŊवाई करने हेतु
आवʴक या उपयुƅ Ůतीत होने वाले िनदőश जारी कर सकता है, तािक उस
किठनाई को दूर िकया जा सके।
17.2
लाइसŐसधारी इन िविनयमों के िŢयाɋयन मŐ उȋɄ िकसी किठनाई को दूर करने हेतु
आयोग के समƗ आवेदन Ůˑुत कर सकते हœ और उपयुƅ आदेश Ůाɑ कर सकते
हœ।
A 18. िशिथलीकरण(Relaxation) की शİƅ
18.1
आयोग, जनिहत मŐ तथा िलİखत ŝप मŐ कारण अंिकत करते Šए, इन िविनयमों के िकसी भी Ůावधान
को िशिथल कर सकता है।
A 19. ʩाƥा
19.1
यिद इन िविनयमों के िकसी उपबंध की ʩाƥा से संबंिधत कोई Ůʲ उȋɄ होता है, तो उस पर
आयोग का िनणŊय अंितम होगा।
A 20. आयोग की िनिहत शİƅयों का संरƗण
20.1
इन िविनयमों मŐ िनिहत कोई भी बात आयोग की िनिहत शİƅयों को सीिमत या अɊथा Ůभािवत नहीं
करेगी, िजसके अंतगŊत आयोग िकसी िविशʼ पįरİ̾थितयों वाले िवषय या िवषयों के वगŊ के मामले मŐ, या अɊ
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
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उपयुƅ कारणों से, इन िविनयमों मŐ िनिदŊʼ ŮिŢया से िभɄ कोई ŮिŢया अपनाने को आवʴक या उपयुƅ
समझे, तो वह िलİखत ŝप मŐ कारण अंिकत करते Šए ऐसा कर सकता है।
A 21. जांच और अɋेषण
21.1
इन िविनयमों के अंतगŊत की जाने वाली सभी जांचŐ, अɋेषण तथा िनणŊय, झारखंड राǛ िवद्युत
िनयामक आयोग (ʩवसाय िनवŊहन) िविनयम, 2024 के Ůावधानों के अनुसार, जो समय-समय पर संशोिधत
िकए जा सकते हœ, के तहत आयोग Ȫारा की जाएंगी।
A 22. संशोधन की शİƅ
22.1
आयोग समय-समय पर इस िविनयमन के िकसी भी उपबंध को जोड़ने, पįरवितŊत करने, संशोिधत
करने, िनलंिबत करने, पįरविधŊत करने, िनरˑ करने या हटाने की शİƅ रखता है।
A 23. संरƗण Ůावधान (Savings)
23.1
इन िविनयमों मŐ िनिहत कोई भी बात आयोग की इस िनिहत शİƅ को सीिमत या अɊथा Ůभािवत
नहीं करेगी िक आयोग Ɋाय के उȞेʴों की पूितŊ या अपने ŮिŢया के दुŜपयोग को रोकने हेतु आवʴक
आदेश पाįरत कर सके।
23.2
इन िविनयमों मŐ िनिहत कोई भी बात आयोग को अिधिनयम के Ůावधानों के अनुŝप कोई ऐसी
ŮिŢया अपनाने से नहीं रोकेगी, जो इन िविनयमों के िकसी उपबंध से िभɄ हो, यिद आयोग, िकसी िवषय या
िवषयों के वगŊ की िवशेष पįरİ̾थितयों को देखते Šए तथा िलİखत ŝप मŐ कारण अंिकत करते Šए, यह
आवʴक या उपयुƅ समझे िक उस िवषय या िवषयों के वगŊ से ऐसे तरीके से िनपटा जाए।
23.3 इन िविनयमों मŐ िनिहत कोई भी बात आयोग को उन िवषयों से िनपटने या उन शİƅयों का Ůयोग
करने से, िजनके िलए कोई िविनयम बनाए नहीं गए हœ, ˙ʼ या िनिहत ŝप से नहीं रोकेगी, और आयोग ऐसे
िवषयों, शİƅयों और कायŘ से उस Ůकार िनपट सकता है जैसा उसे उिचत Ůतीत हो।
A 24. समयसीमा का सारांश
S.No
ͪववरण
दèतावेज़ दाͨखल
करनेकȧǓतͬथ
आयोग ɮवारा मांगी गई
अǓतǐरÈत
जानकारȣ Ĥदान करना
आवेदन का Ǔनपटान
1.
िनयंũण अविध के िलए ʩवसाय
योजना और िनयंũण अविध के िलए
बŠवषŎय शुʋ (MYT) यािचका,
िवȅीय वषŊ 2026-27 से 2030-31
तक, िजसमŐ िनयंũण अविध के Ůथम
वषŊ के िलए įरटेल और ʬीिलंग शुʋ
शािमल हœ।
30 नवंबर, 2025
आयोगȪारासूचनामांगनेवालेपũ
जारीिकयेजानेकेपंūह(15)
िदनोंकेभीतर
आवेदन ˢीकार होने के
एकसौबीस (120)िदनों के
भीतर
2.
िपछले वषŊ के िलए समंजन (͖ś-अप),
वतŊमान वषŊ के िलए वािषŊक ŮदशŊन
समीƗा, और िनयंũण अविध के
अगले वषŊ के िलए वािषŊक आवʴक
राजˢ वसूली (ARR) एवं शुʋ
िनधाŊरण
िजस िवȅीय वषŊ के
िलए वािषŊक
ŮदशŊन समीƗा
(APR) मांगी गई
हो, उस वषŊ की 30
नवɾर
आयोगȪारासूचनामांगनेवालेपũ
जारीिकयेजानेकेपंūह(15)
िदनोंकेभीतर
आवेदन ˢीकार होने के
एकसौबीस (120)िदनों के
भीतर
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
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पǐरͧशçट-I: मूãयıास अनुसूची
संपͪƣͪववरण
सीधीरेखामूãयıास(%)
पूणŊ ˢािमȕ वाली भूिम
0.00
पǥे के अधीन भूिम
2.67
जमीनमŐ िनवेश के िलए
2.67
साइट साफ़ करने की लागत के िलए
2.67
नई खरीदी गई संपिȅयां:
भवन एवं िसिवल इंजीिनयįरंग कायŊ
i) कायाŊलय और शोŝम
2.67
ii) अ̾थायी िनमाŊण जैसे लकड़ी के ढांचे
100
iii) कDŽी सड़कों के अलावा अɊ सड़कŐ
2.67
iv) अɊ
2.67
टŌ ांसफामŊर, िकयोˋ, सब-ːेशन उपकरण और अɊ İ̾थर उपकरण (ɘांट नींव सिहत)
i) 100 केवीए और उससे अिधक रेिटंग वाले फ़ाउंडेशन सिहत टŌांसफ़ॉमŊर
4.22
ii) अɊ
4.22
İˢच िगयर, केबल कनेƕन सिहत
4.22
िबजली रोकने वाले
4.22
बैटįरयों
12.77
केबल और डƃ िसːम
4.22
केबलसमथŊन सिहत ओवरहेड लाइनŐ
i)
66 केवीसे अिधकटिमŊनल वोʐेज पर ːील सपोटŊ पर चलने वाली
लाइनŐ
4.22
ii) 13.2 केवीसे अिधक, लेिकन 66 केवीसे अिधक नहीं, टिमŊनल वोʐेज पर
ːील सपोटŊ पर चलने वाली लाइनŐ
4.22
iii) ːील या ŮबिलतकंŢीट समथŊन पर लाइनŐ
4.22
iv) उपचाįरत लकड़ी के आधार पर रेखाएँ
4.22
मीटर
12.77
ˢ-चािलत वाहन
12.77
एयरकंडीशिनंग संयंũ
i) İ̾थर
4.22
ii) पोटőबल
7.60
कायाŊलय उपकरण, फनŎचर, आंतįरक वायįरंगऔरːŌीट लाइट िफिटंग
6.33
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 21 जनवरȣ, 2026
47
पįरसंपिȅिववरण
ːŌेटलाइनमूʞŸास (%)
उपकरण िकराए पर िदए गए
i) मोटरों के अलावा अɊ
7.60
ii) मोटर
4.22
पįरसंपिȅिववरण
ːŌेटलाइनमूʞŸास (%)
संचार उपकरण
6.33
आईटी उपकरण और सॉɝवेयर
15.00
कोई अɊ संपिȅ जो ऊपर कवर नहीं की गई है
4.22 (या जैसे िक आयोग Ȫारा
पįरसंपिȅ आयु और अपिशʼ मूʞ को
ȯान मŐ रखते Šए अनुमोिदत िकया
गया हो)
इस “झारखÖड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (ͪवतरण शुãक के Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं Ǔनयम) ͪवǓनयम,
2025” के ǑहÛदȣ ǾपाÛतरण कȧ åयाÉया या ͪववेचन या समझने कȧ िèथǓत मɅ ͩकसी Ĥकार का ͪवरोधाभास
होने पर इसके अंĒेजी संèकरण (मूल संèकरण) के संबंͬधत Ĥावधानɉ मɅ दȣ गई ͪववेचना के अनुसार हȣ
उसका ता×पय[ माना जायेगा एवं इस संबंध मɅ ͩकसी Ĥकार के ͪववाद कȧ िèथǓत मɅ आयोग का Ǔनण[य
अंǓतम एवं बाÚय होगा।
आयोग के आदेशानुसार,
आर.पी. नायक,
सिचव
झारखंड राǛ िवद्युत िविनयामक
आयोग
--------
अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 35 – 50