झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
8 माघ, 1947 (श०)
संÉ या – 34 राँची, बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026 (ई०)
झारखÖड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (संचरण शुãक के Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं
Ǔनयम) ͪवǓनयम, 2025
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अͬधसूचना
10 जनवरȣ, 2026
अͬधसूचना संÉया- 122--
1 ͪवɮयुत अͬधǓनयम, 2003 (2003 का 36) कȧ धारा 181 कȧ उपधारा (1) तथा उपधारा (2)
के खंड (जेडडी), (जेडई) और (जेडएफ) के साथ-साथ धारा 61, 62 और 86 मɅ ǓनǑहत
Ĥावधानɉ तथा इस संबंध मɅ आयोग को Ĥदƣ अÛय सभी शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए,
झारखÖड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग ɮवारा Ǔनàनͧलͨखत ͪवǓनयम बनाए जाते हɇ।
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यह ͪवǓनयम अͬधǓनयम कȧ धारा 61 और 62 मɅ ǓनǑहत ͧसɮधांतɉ से Ǔनदȶͧशत है, िजनका
उɮदेæय झारखÖड राÏय मɅ संचरण लाइसɅसधाǐरयɉ ɮवारा ĤǓतèपधा[, द¢ता, संसाधनɉ के
आͬथ[क उपयोग, उƣम Ĥदश[न और सवȾƣम Ǔनवेश को Ĥो×साǑहत करना है। साथ हȣ, यह
ͪवǓनयम बहुवषȸय शुãक के Ǔनधा[रण हेतु है, जो संचरण लाइसɅसधाǐरयɉ ɮवारा वहनीय
युिÈतसंगत åययɉ कȧ वसूलȣ के ͧलए होगा, ताͩक झारखÖड राÏय के अंतग[त ͪवतरण
लाइसɅसधाǐरयɉ और ओपन एÈसेस उपभोÈताओं को ͪवæवसनीय और सवȾƣम संचरण
अवसंरचना उपलÞध कराई जा सके।
अÚयाय – I
ĤाǾप, ͪवèतार एवं पǐरभाषाएँ
A 1. संͯ¢Üत शीष[क एवं Ĥारंभ
1.1
इन ͪवǓनयमɉ को झारखंड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (संचरण शुãक Ǔनधा[रण के
Ǔनयम और शतɏ) ͪवǓनयम, 2025 कहा जाएगा।
1.2
ये ͪवǓनयम झारखÖड सरकार के राजपğ मɅ Ĥकाशन के पæचात Ĥभावी हɉगे और 1
अĤैल, 2026 से 31 माच[, 2031 कȧ अवͬध के ͧलए लागू रहɅगे। आयोग ɮवारा यǑद
समी¢ा पूव[ मɅ कȧ जाए या अवͬध बढ़ाई जाए, तो ऐसे मामलɉ मɅ ये ͪवǓनयम 31 माच[,
2031 तक या ͪवèताǐरत अवͬध तक लागू रहɅगे।
1.3
ये ͪवǓनयम सàपूण[ झारखÖड राÏय पर लागू हɉगे।
1.4
ये ͪवǓनयम झारखंड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (संचरण शुãक Ǔनधा[रण के ͧलए Ǔनयम
और शतɏ) ͪवǓनयम, 2020, झारखंड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (संचरण शुãक Ǔनधा[रण के ͧलए
Ǔनयम और शतɏ) ͪवǓनयम, 2015, झारखंड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (संचरण शुãक Ǔनधा[रण
के ͧलए Ǔनयम और शतɏ) ͪवǓनयम, 2010, तथा झारखंड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (शुãक
Ǔनधा[रण कȧ शतɏ, बहुवषȸय शुãक ढांचा) ͪवǓनयम, 2007 सǑहत उनके सभी संशोधनɉ का èथान लɅगे,
यथािèथǓत।
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[èपçटȣकरण:- 31 माच[, 2026 तक कȧ अवͬध से संबंͬधत समèत Ĥयोजनɉ, िजसमɅ समी¢ा संबंधी
मामले सिàमͧलत हɇ, के ͧलए समेͩकत राजèव आवæयकता एवं शुãक Ǔनधा[रण से जुड़े ͪवषय
झारखंड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (संचरण शुãक Ǔनधा[रण के ͧलए Ǔनयम और शतɏ) ͪवǓनयम,
2020, झारखंड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (संचरण शुãक Ǔनधा[रण के ͧलए Ǔनयम और शतɏ)
ͪवǓनयम, 2015, झारखंड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (संचरण शुãक Ǔनधा[रण के ͧलए Ǔनयम और
शतɏ) ͪवǓनयम, 2010, तथा झारखंड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (शुãक Ǔनधा[रण कȧ शतɏ, बहुवषȸय
शुãक ढांचा) ͪवǓनयम, 2007 तथा इनमɅ ͩकए गए संशोधन के अनुसार हȣ Ǔनयंǒğत हɉगे, जहाँ लागू
हो।
A 2. ͪवǓनयमɉ का ¢ेğ एवं आवेदन कȧ सीमा
2.1
ये ͪवǓनयम झारखंड राÏय के अंतग[त ͪवɮयुत के आंतरा[Ïयीय संचरण के ͧलए
समेͩकत राजèव आवæयकता और शुãक Ǔनधा[रण के ͧलए लागू हɉगे तथा राÏय के
सभी संचरण लाइसɅसधाǐरयɉ पर लागू हɉगे।
2.2
ये ͪवǓनयम उस िèथǓत मɅ लागू हɉगे जहाँ आयोग ɮवारा लागत-आधाǐरत/समेͩकत
राजèव आवæयकता (ARR) आधाǐरत शुãक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाता है:
Ĥावधान: यह ͪवǓनयम उन मामलɉ मɅ लागू नहȣं हɉगे जहाँ शुãक आधाǐरत
ĤǓतèपधȸ बोलȣ के माÚयम से कɅ ġ सरकार ɮवारा जारȣ ǑदशाǓनदȶशɉ और अͬधǓनयम
कȧ धारा 63 के अंतग[त आयोग ɮवारा अपनाए गए मापदंडɉ के अनुसार
ĤǓतèपधा[×मक बोलȣ ĤͩĐया से शुãक Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया हो।
A 3. पǐरभाषाएं और åयाÉयाएं
3.1
इन ͪवǓनयमɉ मɅ, जब तक संदभ[ से अÛयथा न èपçट हो, Ǔनàनͧलͨखत शÞदɉ का
अथ[ होगा -
1.
‘लेखांकन ͪववरण’ अथा[त Ĥ×येक ͪवƣीय वष[ के ͧलए:
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(i) तुलन पğ, जो ͩक कंपनी अͬधǓनयम, 2013 और इसके पूव[वǓत[यɉ मɅ Ĥदƣ
ĤाǾपɉ के अनुसार तैयार कȧ गई हो;
(ii) नकदȣ Ĥवाह ͪववरण, जो भारत के चाट[ड[ अकाउंटɅɪस संèथान के लागू
लेखा मानकɉ के अनुसार तैयार कȧ गई हो;
(iii) कɅ ġȣय सरकार ɮवारा कंपनी अͬधǓनयम, 2013 कȧ धारा 148 के अंतग[त
Ǔनधा[ǐरत लागत लेखा अͧभलेख;
(iv) खातɉ पर ǑटÜपͨणयाँ तथा अÛय सहायक ͪववरण जो ͪवƣीय ͪववरणɉ का
भाग हɉ या आयोग ɮवारा समय-समय पर Ǔनदȶͧशत हɉ;
(v) लाभ - हाǓन खाता, जो कंपनी अͬधǓनयम, 2013 और इसके पूव[वǓत[यɉ कȧ
आवæयकताओं के अनुǾप हो;
(vi) वैधाǓनक लेखा परȣ¢कɉ कȧ ǐरपोट[, िजसमɅ कोई अनुलÊनक एवं पǐरͧशçट
भी शाͧमल हɉ। कɅ ġȣय आयोग ɮवारा इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त जारȣ कȧ गई दर
ͪवǓनयमɉ, िजसमɅ संबंͬधत वष[ के ͧलए बहुवषȸय दर ͪवǓनयम (Multi Year Tariff
Regulations) भी सिàमͧलत हɇ, के अनुसार अͬधसूͬचत ͩकसी भी या सभी ĤाǾपɉ मɅ।
(vii) आयोग ɮवारा इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त अͬधसूͬचत ͩकसी भी या सभी ĤाǾप, जो
Ĥासंͬगक वष[ से संबंͬधत दर ͪवǓनयमन सǑहत बहुवषȸय दर ͪवǓनयमɉ के ͧलए लागू हɉ।
(viii) समायोजन ͪववरण, जो वैधाǓनक लेखा परȣ¢कɉ ɮवारा ͪवͬधवत Ĥमाͨणत हो, िजसमɅ
कंपनी के Ǿप मɅ इकाई के कुल åयय, राजèव, पǐरसंपͪƣयɉ और देयताओं तथा आयोग ɮवारा
ͪवǓनयͧमत Ĥ×येक åयवसाय और अǓनयͧमत åयवसाय पǐरचालनɉ के पृथक åयय, राजèव,
पǐरसंपͪƣयɉ और देयताओं के बीच सामंजèय Ǒदखाया गया हो।
2.
‘अͬधǓनयम’ से आशय ͪवɮयुत अͬधǓनयम, 2003 (2003 का 36) तथा इसके पæचात
ͩकए गए संशोधनɉ से है;
3.
‘अǓतǐरÈत पूंजीकरण’ से आशय पǐरयोजना कȧ वाͨणिÏयक पǐरचालन Ǔतͬथ के बाद
कȧ वह पूंजीगत åयय से है, जो ͩकया गया हो एवं पूंजीकृत ͩकया गया हो या पूंजीकृत ͩकया
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जाना Ĥèताͪवत हो, और िजसे ͪववेकपूण[ परȣ¢ण के पæचात आयोग ɮवारा इन ͪवǓनयमɉ के
Ĥावधान 10.13 के अनुसार अनुमोǑदत ͩकया गया हो;
4.
‘संͬचत राजèव आवæयकता’ या ‘ए.आर.आर. (ARR)’ से आशय Ĥ×येक ͪवƣीय वष[ के
ͧलए ऐसे आवेदन से है, िजसमɅ लाइसɅस ĤाÜत åयवसाय से संबंͬधत åयय सिàमͧलत हɉ, जो
इन ͪवǓनयमɉ के अनुसार आयोग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत शुãकɉ और दरɉ के Ǿप मɅ वसूल ͩकए
जाने हेतु अनुमेय हɉ;
5.
‘आवंटन ͪववरण’ से आशय Ĥ×येक ͪवƣीय वष[ के ͧलए ͪवɮयुत संसंचरण
लाइसɅसधारȣ के Ĥ×येक åयवसाय (संसंचरण, एस.एल.डी.सी., अÛय åयवसाय) के संबंध मɅ ऐसे
ͪववरण से है, िजसमɅ कोई भी राजèव, लागत, पǐरसंपͪƣ, देयता, आरͯ¢त Ǔनͬध या Ĥावधान
आǑद कȧ राͧश दशा[ई गई हो, जो या तो
(i)
संसंचरण लाइसɅसधारȣ के ͪवͧभÛन åयवसायɉ, िजनमɅ लाइसɅस ĤाÜत åयवसाय भी
शाͧमल है, के बीच ͪवभाजन या आवंटन ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कȧ गई हो, साथ मɅ उस
ͪवभाजन या आवंटन के आधार का ͪववरण भी Ǒदया गया हो;या
(ii)
Ĥ×येक ऐसे अÛय åयवसाय से या उस पर आरोͪपत कȧ गई हो, साथ मɅ उस आरोपण
के आधार का ͪववरण भी Ǒदया गया हो।
6.
‘आवंǑटत संचरण ¢मता’ से आशय उस ͪवɮयुत èथानांतरण (मेगावाट मɅ) से है, जो
सामाÛय पǐरिèथǓतयɉ मɅ राÏय के भीतर कȧ Ĥसारण Ĥणालȣ पर ǓनǑद[çट ĤवेशǓनक ǒबंदु(ओं)
और Ǔनग[मǓनक ǒबंदु(ओं) के बीच एक दȣघ[कालȣन तथा मÚयमकालȣन Ĥसारण उपभोÈता को
अनुमत हो, और ‘¢मता का आवंटन’ शÞद का अथ[ उसी के अनुǾप समझा जाएगा ।
यह उपबंͬधत है ͩक दȣघ[कालȣन Ĥसारण उपभोÈता तथा मÚयमकालȣन Ĥसारण उपभोÈता के
ͧलए आवंǑटत Ĥसारण ¢मता Đमशः उसके ͧलए आवंǑटत उ×पादन ¢मताओं के योग के
बराबर होगी।
7.
‘आवेदक’ से आशय उस संसंचरण लाइसɅसधारȣ से है, िजसने अͬधǓनयम और इन ͪवǓनयमɉ
के अनुसार संसंचरण शुãक के Ǔनधा[रण हेतु, या समायोजन (ǫ-अप) अथवा वाͪष[क Ĥदश[न
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समी¢ा हेतु याͬचका दायर कȧ हो; इसमɅ वह संसंचरण लाइसɅसधारȣ भी सिàमͧलत है, िजसकȧ
दर (दर) का आयोग ɮवारा पुनरȣ¢ण ͩकया जा रहा हो।
8.
‘लेखापरȣ¢क’ से आशय उस लेखापरȣ¢क से है, िजसे संसंचरण लाइसɅसधारȣ ɮवारा कंपनी
अͬधǓनयम, 2013 के Ĥावधानɉ (समय-समय पर ͩकए गए संशोधनɉ सǑहत) या वत[मान मɅ
Ĥभावी ͩकसी अÛय लागू कानून के अनुसार ǓनयुÈत ͩकया गया हो।
9.
‘उपलÞधता’ से अͧभĤाय ͩकसी ǓनǑद[çट अवͬध के दौरान संसंचरण Ĥणालȣ के ऐसे समय
(घंटɉ मɅ) से है, जब संसंचरण Ĥणालȣ ͪवɮयुत को अपने घोͪषत वोãटेज पर ͪवतरण ǒबंदु तक
Ĥेͪषत करने मɅ स¢म हो; इसे उस ǓनǑद[çट अवͬध के कुल घंटɉ के ĤǓतशत के Ǿप मɅ åयÈत
ͩकया जाएगा।
10.
‘बɇक दर’ से आशय भारतीय èटेट बɇक कȧ समय-समय पर Ĥभावी एक वष[ कȧ सीमांत ऋण
लागत दर (एम.सी.एल.आर.) या त×èथानीय ĤǓतèथापन दर से है।
11.
‘आधार वष[’ से आशय ͪवƣीय वष[ 2025-26 से है, और इसे इन ͪवǓनयमɉ के Ĥयोजनɉ के
ͧलए Ĥयोग ͩकया जाएगा।
12.
‘लाभाथȸ(यɉ)’ से आशय उन दȣघ[कालȣन, मÚयमकालȣन या अãपकालȣन संसंचरण
उपभोÈताओं से है, िजनकȧ दर (दर) का Ǔनधा[रण इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त ͩकया
जाता है।
13.
‘पूंजीगत लागत’ से आशय इन ͪवǓनयमɉ के उपबंध 10.4 और 10.9 मɅ पǐरभाͪषत
पूंजीगत लागत से है।
14.
‘सीईआरसी’ या ‘कɅ ġ आयोग’ से आशय कɅ ġȣय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग से है।
15.
‘कानून मɅ पǐरवत[न’ से आशय Ǔनàनͧलͨखत घटनाओं मɅ से ͩकसी के घǑटत होने से है:]
(i) ͩकसी नए भारतीय ͪवͬध का अͬधǓनयमन, Ĥवत[न या अͬधसूचना; या
(ii)
ͩकसी मौजूदा भारतीय ͪवͬध को अपनाना, संशोधन, पǐरवत[न, Ǔनरसन या पुनः
अͬधǓनयमन करना;
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(iii)
ͩकसी स¢म Ûयायालय, अͬधकरण या भारतीय शासकȧय Ĥाͬधकरण ɮवारा
ͩकसी भारतीय क़ानून कȧ åयाÉया या उसके अनुĤयोग मɅ पǐरवत[न, जो ऐसी
åयाÉया या अनुĤयोग के ͧलए क़ानून के तहत अंǓतम Ĥाͬधकारȣ हो; या
(iv)
ͩकसी स¢म वैधाǓनक Ĥाͬधकारȣ ɮवारा पǐरयोजना के ͧलए उपलÞध या ĤाÜत
ͩकसी सहमǓत, èवीकृǓत, अनुमोदन या लाइसɅस कȧ ͩकसी शत[ अथवा अनुबंध
मɅ पǐरवत[न; या
(v)
भारत सरकार और ͩकसी अÛय संĤभु सरकार के बीच ͩकसी ɮͪवप¢ीय या
बहुप¢ीय समझौते/संͬध का लागू होना या उसमɅ कोई पǐरवत[न, िजसका Ĥभाव
इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त ͪवǓनयͧमत संचरण लाइसɅसी पर पड़ता हो।
16.
‘आयोग’ से अͧभĤाय झारखंड राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग (JSERC) से है;
17.
‘åयवसाय संचालन ͪवǓनयमɉ’ से अͧभĤाय JSERC (åयवसाय संचालन) ͪवǓनयम, 2024 से है,
िजÛहɅ समय-समय पर संशोͬधत ͩकया जा सकता है;
18.
‘Ǔनयंğण अवͬध’ से अͧभĤाय आयोग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत बहु-वषȸय अवͬध से है, जो 1 अĤैल
2026 से Ĥारंभ होकर 31 माच[ 2031 तक होगी;
19.
‘कट-ऑफ Ǔतͬथ’ से अͧभĤाय उस वष[ कȧ 31 माच[ Ǔतͬथ से है, जो पǐरयोजना के वाͨणिÏयक
संचालन वष[ के दो वषɟ के उपरांत समाÜत होती है, और यǑद पǐरयोजना को ͪवƣीय वष[ कȧ अंǓतम
Ǔतमाहȣ मɅ वाͨणिÏयक संचालन हेतु घोͪषत ͩकया गया हो, तो कट-ऑफ Ǔतͬथ उस वष[ कȧ 31 माच[
होगी, जो वाͨणिÏयक संचालन वष[ के तीन वषɟ के उपरांत समाÜत होती है:
यह उपबंͬधत है ͩक यǑद दèतावेज़ी साêय के आधार पर यह ͧसɮध होता है ͩक संचरण लाइसɅसी
के Ǔनयंğण से परे कारणɉ से पूंजीकरण कट-ऑफ Ǔतͬथ के भीतर नहȣं ͩकया जा सका, तो आयोग
ɮवारा कट-ऑफ Ǔतͬथ को बढ़ाया जा सकता है।
20.
‘वाͨणिÏयक संचालन Ǔतͬथ’ या ‘सी.ओ.डी.’ से अͧभĤाय उस Ǔतͬथ से है, िजसे संचरण
लाइसɅसी ɮवारा घोͪषत ͩकया गया हो, िजसकȧ 00:00 बजे से संचरण Ĥणालȣ का कोई त×व सफल
चािजɍग और परȣ¢ण संचालन के पæचात Ǔनयͧमत सेवा मɅ हो;
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बशतȶ ͩक उस Ǔतͬथ से उस त×व के ͧलए संचरण शुãक देय होगा और उसकȧ उपलÞधता का लेखा
ͩकया जाएगा;
यह भी बशतȶ ͩक यǑद संचरण Ĥणालȣ का कोई त×व Ǔनयͧमत सेवा के ͧलए तैयार हो लेͩकन
संचरण लाइसɅसी, उसके आपूǓत[कता[ओं या ठेकेदारɉ के कारणɉ के अǓतǐरÈत अÛय कारणɉ से ऐसी
सेवा Ĥदान करने से रोका गया हो, तो आयोग उस त×व के Ǔनयͧमत सेवा मɅ आने से पूव[
वाͨणिÏयक संचालन Ǔतͬथ को अनुमोǑदत कर सकता है।
21.
‘Ǒदन’ का अथ[ 00:00 बजे से Ĥारंभ होने वालȣ 24 घंटे कȧ अवͬध है;
22.
‘ͫड-कैͪपटलाइज़ेशन’ से, इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त दर के Ĥयोजन हेतु, आशय पǐरयोजना कȧ
सकल िèथर पǐरसंपͪƣयɉ मɅ उस पǐरसंपͪƣ के अनुपात मɅ कȧ गई कमी से है िजसे सेवा से बाहर
ͩकया गया हो;
23.
‘किãपत संचरण लाइसɅसी’ से आशय उस åयिÈत/संèथा से है िजसे अͬधǓनयम कȧ धारा 14
के अंतग[त संचरण लाइसɅसी माना गया हो;
24.
‘ͪवतरण लाइसɅसी’ से आशय उस åयिÈत से है िजसे अͬधǓनयम कȧ धारा 14 के अंतग[त
ͪवतरण लाइसɅस Ĥदान ͩकया गया हो, और इसमɅ किãपत लाइसɅसी भी सिàमͧलत होगा;
25.
‘åयǓयत åयय’ से आशय उस Ǔनͬध से है, चाहे वह इिÈवटȣ हो, ऋण हो या दोनɉ, िजसे
वाèतͪवक Ǿप से तैनात ͩकया गया हो और नकद या नकद समतुãय मɅ भुगतान ͩकया गया हो,
ͩकसी उपयोगी पǐरसंपͪƣ के सृजन या अͬधĒहण के ͧलए, और इसमɅ वे ĤǓतबɮधताएँ या देयताएँ
शाͧमल नहȣं हɉगी िजनका भुगतान जारȣ नहȣं ͩकया गया है;
26.
‘मौजूदा पǐरयोजना’ से आशय उस पǐरयोजना से है िजसे 1 अĤैल 2026 से पूव[ ͩकसी Ǔतͬथ
पर वाͨणिÏयक संचालन हेतु घोͪषत ͩकया गया हो;
27.
‘ͪवƣीय वष[’ से आशय उस अवͬध से है जो ͩकसी कैलɅडर वष[ कȧ 1 अĤैल से Ĥारंभ होकर
अगले कैलɅडर वष[ कȧ 31 माच[ को समाÜत होती है।
28.
‘फोस[ मेÏयोर घटना’ से अͧभĤाय, ͩकसी भी प¢ के संबंध मɅ, ऐसी ͩकसी घटना या
पǐरिèथǓत या घटनाओं अथवा पǐरिèथǓतयɉ के संयोजन से है जो उस प¢ के युिÈतसंगत Ǔनयंğण
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मɅ नहȣं है और जो उस प¢ के ͩकसी काय[ या चूक के कारण उ×पÛन नहȣं हुई है, तथा िजसे
युिÈतसंगत सावधानी और पǐरĮम के Ĥयोग से रोका नहȣं जा सकता था; और उपयु[Èत के सामाÛय
अथ[ को सीͧमत ͩकए ǒबना, इसमɅ Ǔनàनͧलͨखत घटनाएँ या पǐरिèथǓतयाँ सिàमͧलत हɉगी:
(i) ईæवरȣय कृ×य, िजनमɅ, परंतु इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं, ǒबजलȣ ͬगरना, तूफान, ĤाकृǓतक
त×वɉ कȧ ͩĐया, भूकंप, बाढ़, मूसलाधार वषा[, सूखा और ĤाकृǓतक आपदा अथवा ͩकसी
भी प¢ के Ǔनयंğण से परे ईæवरȣय ͩĐयाएँ, या राÏय सरकार, कɅ ġ सरकार या ͩकसी
अÛय वैधाǓनक Ĥाͬधकरण ɮवारा लगाए गए अवरोध शाͧमल हɇ।
(ii)
राÏयåयापी अथवा ͪवèतृत Ĥभाव वाले हड़ताल और औɮयोͬगक अशांǓत, जो
ͩकसी संचरण लाइसɅसधारȣ के आपूǓत[ ¢ेğ को Ĥभाͪवत करɅ, परंतु संचरण लाइसɅसधारȣ
के अपने संगठन मɅ होने वालȣ हड़तालɉ या औɮयोͬगक अशांǓत को छोड़कर;
(iii) युɮध, आĐमण, सशèğ संघष[ या ͪवदेशी शğु का आĐमण, ͪवġोह, दंगा, ĐांǓत,
आतंकवादȣ या सैÛय कार[वाई;
(iv) अपǐरहाय[ दुघ[टना, िजसमɅ आग, ͪवèफोट, रेͫडयोधमȸ Ĥदूषण और ͪवषैले रासायǓनक
Ĥदूषण सǑहत, परंतु इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं;
(v)
ͬĒड का कोई बंद या åयवधान, जो संबंͬधत लोड ͫडèपैच कɅ ġ ɮवारा आवæयक
या Ǔनदȶͧशत हो;
29.
‘ͬĒड कोड’ से अͧभĤाय JSERC (ͬĒड कोड) ͪवǓनयम, 2008 से है, िजसे समय-समय पर
संशोͬधत या ĤǓतèथाͪपत ͩकया जा सकता है;
30
‘अÛय åयवसाय से आय’ से अͧभĤाय संचरण लाइसɅसधारȣ ɮवारा Ǔनयंǒğत åयवसाय से
संबंͬधत पǐरसंपͪƣयɉ और/या जनशिÈत के उपयोग के ͧलए दर के अǓतǐरÈत ĤाÜत कȧ गई आय से
है, और इसमɅ गैर-दर आय सिàमͧलत नहȣं होगी;
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31.
‘लाइसɅसधारȣ’ से अͧभĤाय उस åयिÈत से है िजसे अͬधǓनयम कȧ धारा 14 के अंतग[त
लाइसɅस Ĥदान ͩकया गया है तथा इसमɅ अͬधǓनयम के अंतग[त माने गए लाइसɅसधारȣ को भी
सिàमͧलत ͩकया जाएगा;
32.
‘लाइसɅस ĤाÜत åयवसाय’ से अͧभĤाय उन कायɟ और गǓतͪवͬधयɉ से है िजÛहɅ आयोग ɮवारा
Ĥदƣ लाइसɅस कȧ शतɟ के अनुसार या अͬधǓनयम के अंतग[त माने गए लाइसɅसधारȣ के Ǿप मɅ
लाइसɅसधारȣ ɮवारा संपाǑदत ͩकया जाना अपेͯ¢त है;
33.
‘दȣघ[काͧलक संचरण उपभोÈता’ से अͧभĤाय उस åयिÈत से है, िजसके पास तीन वषɟ से
अͬधक कȧ अवͬध के ͧलए अंतर/अंतरा[Ïयीय संचरण Ĥणालȣ पर अͬधकार होता है, जो संचरण शुãक
के भुगतान के आधार पर ĤाÜत होता है, और ͩकसी ͪवतरण लाइसɅसधारȣ को अǓनवाय[ Ǿप से
दȣघ[काͧलक उपभोÈता होना होगा, िजसके ͧलए उसे संचरण लाइसɅसधारȣ के साथ उपयुÈत समझौता
करना आवæयक होगा;
34.
‘मÚयकाͧलक संचरण उपभोÈता’ से अͧभĤाय उस åयिÈत से है िजसके पास तीन माह से
अͬधक और तीन वष[ तक कȧ अवͬध के ͧलए अंतर/अंतरा[Ïयीय संचरण Ĥणालȣ पर अͬधकार होता
है, जो संचरण शुãक के भुगतान के आधार पर ĤाÜत होता है;
35.
‘गैर-शुãक आय’ से अͧभĤाय लाइसɅस ĤाÜत åयवसाय से संबंͬधत ऐसी शुɮध आय से है जो
दर (राÏय के भीतर ͪवɮयुत के संचरण) से ĤाÜत नहȣं होती, िजसमɅ परंतु केवल इÛहȣं तक सीͧमत
नहȣं, कबाड़ कȧ ǒबĐȧ से ĤाÜत लाभ, भूͧम या भवन का ͩकराया, Ǔनवेशɉ से आय, ͪवͪवध ĤािÜतयां
आǑद सिàमͧलत हɉगी;
36.
‘अÛय åयवसाय’ से अͧभĤाय अͬधǓनयम कȧ धारा 41 के अंतग[त उसके पǐरसंपͪƣयɉ के
सवȾƣम उपयोग हेतु संचरण लाइसɅसधारȣ ɮवारा ͩकया गया कोई अÛय åयवसाय है;
37.
‘ओपन एÈसेस उपभोÈता’ से अͧभĤाय ͩकसी ऐसे लाइसɅसधारȣ, उपभोÈता, खरȣदार या जनरेटर
से है, िजसे JSERC (राÏय के भीतर ओपन एÈसेस कȧ शतɏ और Ǔनयम) ͪवǓनयम, 2016 के अनुसार,
समय-समय पर संशोͬधत या ĤǓतèथाͪपत ͩकए जाने पर, ओपन एÈसेस Ĥदान ͩकया गया हो;
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38.
‘संचालन और अनुर¢ण åयय’ या ‘O&M åयय’ से अͧभĤाय पǐरयोजना या उसके ͩकसी भाग
के संचालन और अनुर¢ण हेतु ͩकए गए åयय से है, िजसमɅ जनशिÈत, मरàमत और अनुर¢ण,
èपेयर, उपभोÊय सामĒी, बीमा तथा अÛय अͬधभारɉ पर ͩकया गया åयय सिàमͧलत है;
39.
‘मूल पǐरयोजना लागत’ से अͧभĤाय संचरण लाइसɅसधारȣ ɮवारा पǐरयोजना के मूल दायरे के
अंतग[त कट-ऑफ Ǔतͬथ तक ͩकए गए पूंजीगत åयय से है, जैसा ͩक आयोग ɮवारा èवीकृत ͩकया
गया हो;
40.
‘पǐरयोजना’ से अͧभĤाय संचरण Ĥणालȣ से है;
41.
‘सावधानी जांच’ से अͧभĤाय ͩकसी भी åयय या लागत कȧ युिÈतसंगतता कȧ जांच से है, जो
संचरण लाइसɅसधारȣ ɮवारा इन ͪवǓनयमɉ के अनुसार ͩकया गया हो या ͩकए जाने का Ĥèताͪवत हो;
42.
‘मूãयांͩकत वोãटेज’ से अͧभĤाय Ǔनमा[ता ɮवारा Ǔनधा[ǐरत उस ͫडजाइन वोãटेज से है िजस
पर संचरण Ĥणालȣ को संचाͧलत करने के ͧलए ͫडजाइन ͩकया गया है, तथा इसमɅ वह कम वोãटेज
भी सिàमͧलत है िजस पर ͩकसी संचरण लाइन को दȣघ[काͧलक संचरण उपभोÈताओं के परामश[ से
चाज[ ͩकया गया हो या अèथायी Ǿप से चाज[ हो;
43.
‘Ǔनधा[ǐरत वाͨणिÏयक पǐरचालन Ǔतͬथ’ या ‘SCOD’ से अͧभĤाय संचरण Ĥणालȣ या उसके
ͩकसी अवयव तथा संबंͬधत संचार Ĥणालȣ कȧ वाͨणिÏयक पǐरचालन कȧ Ǔतͬथ(यɉ) से है, जैसा ͩक
Ǔनवेश èवीकृǓत मɅ उिãलͨखत हो या संचरण सेवा समझौते मɅ सहमǓत कȧ गई हो, जो भी पहले हो;
44.
‘अãपकाͧलक संचरण उपभोÈता’ से अͧभĤाय उस åयिÈत से है िजसके पास तीन माह तक
कȧ अवͬध के ͧलए अंतर/अंतरा[Ïयीय संचरण Ĥणालȣ पर अͬधकार होता है, जो संचरण शुãक के
भुगतान के आधार पर ĤाÜत होता है;
45.
‘Ĥारंभ Ǔतͬथ’ या ‘शूÛय Ǔतͬथ’ से अͧभĤाय उस Ǔतͬथ से है, जो Ǔनवेश èवीकृǓत मɅ पǐरयोजना
के काया[Ûवयन के Ĥारंभ हेतु ǓनǑद[çट कȧ गई हो, और जहाँ ऐसी कोई Ǔतͬथ ǓनǑद[çट न कȧ गई हो,
वहाँ Ǔनवेश èवीकृǓत कȧ Ǔतͬथ को Ĥारंभ Ǔतͬथ या शूÛय Ǔतͬथ माना जाएगा;
46.
‘राÏय’ से अͧभĤाय झारखÖड राÏय से है;
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47.
‘राÏय लोड ͫडèपैच कɅ ġ’ या ‘SLDC’ से अͧभĤाय उस कɅ ġ से है िजसे राÏय सरकार ɮवारा
अͬधǓनयम कȧ धारा 31 के अंतग[त शिÈतयɉ के Ĥयोग और कत[åयɉ के Ǔनव[हन हेतु èथाͪपत ͩकया
गया है;
48.
‘वैधाǓनक Ĥभार’ से अͧभĤाय संसद या राÏय ͪवधानमंडल ɮवारा पाǐरत अͬधǓनयमɉ या भारत
सरकार कȧ ͩकसी Ǔनकाय ɮवारा संबंͬधत क़ानूनɉ के अंतग[त लगाए गए कर, उपकर, शुãक, रॉयãटȣ
तथा अÛय Ĥभारɉ से है;
49.
‘शुãक अवͬध’ से अͧभĤाय वह अवͬध है, जो 1 अĤैल, 2026 से 31 माच[, 2031 तक कȧ है,
िजसके ͧलए आयोग ɮवारा इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त दर Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाता है;
50.
‘संचरण åयवसाय’ से अͧभĤाय उस åयवसाय से है िजसके अंतग[त संचरण लाइसɅसधारȣ ͩकसी
लाभाथȸ तथा अनुमत ओपन एÈसेस उपभोÈताओं को ͪवɮयुत का संसंचरण करता है;
51.
‘संचरण लाइसɅसधारȣ’ से अͧभĤाय उस लाइसɅसधारȣ से है िजसे राÏय के भीतर संचरण
लाइनɉ कȧ èथापना या संचालन के ͧलए अͬधकृत ͩकया गया है;
52.
‘संचरण सेवा समझौता’ से अͧभĤाय उस अनुबंध, समझौते, समझौता £ापन या ͩकसी अÛय
ĤǓत£ा से है जो संचरण लाइसɅसधारȣ और दȣघ[काͧलक संचरण उपभोÈता/उपभोÈताओं के बीच
संचरण Ĥणालȣ के उपयोग हेतु ͩकया गया हो;
53.
‘संचरण Ĥणालȣ’ से अͧभĤाय एक लाइन या लाइनɉ के समूह से है, िजसमɅ संबंͬधत उपकɅ ġ,
संचरण लाइनɉ और उपकɅ ġɉ से जुड़े उपकरण, जो Ǔनवेश èवीकृǓत के अनुसार योजना के अंतग[त
पहचाने गए हɉ, सिàमͧलत हɇ, तथा इसमɅ संबंͬधत संचार Ĥणालȣ भी सिàमͧलत होगी;
54.
‘संचरण Ĥणालȣ उपलÞधता कारक’ से अͧभĤाय संचरण Ĥणालȣ कȧ उपलÞधता से है, िजसे
राÏय लोड ͫडèपैच कɅ ġ ɮवारा Ĥमाͨणत ͩकया गया हो;
55.
‘उपयोगी जीवन’ से अͧभĤाय संचरण Ĥणालȣ कȧ ͩकसी इकाई के वाͨणिÏयक पǐरचालन Ǔतͬथ
(COD) से संबंͬधत जीवनकाल से है, जो उपकɅ ġ के ͧलए 25 वष[, संचार Ĥणालȣ के ͧलए 15 वष[ तथा
संचरण लाइन के ͧलए 35 वष[ होगा;
56.
‘वष[’ से अͧभĤाय ͪवƣीय वष[ से है;
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3.1
इन ͪवǓनयमɉ मɅ ĤयुÈत शÞद एवं अͧभåयिÈतयाँ, िजनकȧ यहाँ पǐरभाषा नहȣं दȣ गई है, परंतु
िजÛहɅ अͬधǓनयम मɅ पǐरभाͪषत ͩकया गया है, उÛहɅ अͬधǓनयम मɅ ǓनǑद[çट अथ[ हȣ Ĥदान ͩकया
जाएगा।
3.2
ͩकसी अͬधǓनयम, Ǔनयम या ͪवǓनयम का संदभ[ उसके ͩकसी उपरांत संशोधन, समेकन या
पुनः अͬधǓनयमन को भी सिàमͧलत करेगा।
3.3
इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त सभी काय[वाहȣ JSERC (åयवसाय संचालन) ͪवǓनयम, 2024 ɮवारा
संचाͧलत कȧ जाएगी, िजसे समय-समय पर संशोͬधत या पुनः अͬधǓनयͧमत ͩकया जा सकता है।
A 4. संचालन के मानक सीमा मानक हɉगे
4.1
संशय Ǔनवारण हेतु यह èपçट ͩकया जाता है ͩक इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट संचालन के
मानक सीमा मानक हɇ, तथा यह संचरण लाइसɅसधारȣ और लाभाͬथ[यɉ को बेहतर संचालन मानकɉ पर
सहमǓत करने से नहȣं रोकता है, और ऐसी िèथǓत मɅ बेहतर संचालन मानक दर Ǔनधा[रण हेतु लागू
हɉगे।
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अÚयाय – II :
बहुवषȸय शुãक (MYT) हेतु दर Ǿपरेखा एवं माग[दश[क ͧसɮधांत
क 5. एमवाईटȣ Ǿपरेखा
5.1
एमवाईटȣ Ǿपरेखा 1 अĤैल, 2026 से Ĥारंभ होगी और जब तक आयोग ɮवारा
पहले समी¢ा या ͪवèतार न ͩकया जाए, तब तक 31 माच[, 2031 तक लागू रहेगी।
Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए एआरआर (वाͪष[क राजèव आवæयकता) आवेदन इन
ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑहत एमवाईटȣ Ǿपरेखा के अनुसार ͩकए जाएंगे।
5.2
संचरण लाइसɅसधारȣ इन ͪवǓनयमɉ कȧ धारा A 24 मɅ ǓनǑद[çट समयानुसार
सहायक दèतावेजɉ के साथ एमवाईटȣ आवेदन आयोग के सम¢ Ĥèतुत करɅगे।
5.3
एमवाईटȣ आवेदन मɅ एआरआर एवं उसका ͪवभाजन, पूव[ Ǔनयंğण अवͬध के वषɟ
के ͧलए ऑͫडटेड खातɉ के आधार पर (ͪवƣीय वष[ 2020-21 से ͪवƣीय वष[ 2024-
25), बेस वष[ ͪवƣीय वष[ 2025-26 का संशोͬधत अनुमान तथा Ǔनयंğण अवͬध के
Ĥ×येक वष[ के ͧलए Ĥ¢ेपण सिàमͧलत हɉगे।
5.4
एमवाईटȣ Ǿपरेखा के माग[दश[क ͧसɮधांत इन ͪवǓनयमɉ कȧ धारा A 6 मɅ वͨण[त
हɇ।
5.5
Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए एआरआर Ǔनधा[रण के ͧसɮधांत इन ͪवǓनयमɉ के अÚयाय
III मɅ वͨण[त हɇ तथा वाͪष[क आवेदन कȧ ĤͩĐया Ǔनयंğण अवͬध के दौरान
अÚयाय IV मɅ दȣ गई है।
6क. एमवाईटȣ Ǿपरेखा के ͧलए माग[दश[क ͧसɮधांत
6.1
आयोग एआरआर (वाͪष[क राजèव आवæयकता) तथा दर एवं शुãक से ĤाÜत
अपेͯ¢त राजèव कȧ èवीकृǓत के ͧलए बहुवषȸय दर Ǿपरेखा को अपनाएगा।
Ǔनयंğण अवͬध के Ĥ×येक वष[ के ͧलए एआरआर और दर Ǔनधा[ǐरत ͩकए जाएंगे।
6.2
बहुवषȸय शुãक Ǿपरेखा Ǔनàनͧलͨखत पर आधाǐरत होगी:
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(क) संचरण लाइसɅसधारȣ कȧ संपूण[ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए åयवसाय योजना,
िजसे एमवाईटȣ याͬचका के साथ आयोग के अनुमोदन हेतु Ǔनयंğण अवͬध
Ĥारंभ होने से पूव[ या आयोग ɮवारा ǓनǑद[çट अवͬध के भीतर Ĥèतुत
ͩकया जाएगा;
(ख) Ǔनयंğण अवͬध के Ĥ×येक वष[ के ͧलए संचरण Ĥणालȣ या नेटवक[ उपयोग
का पूवा[नुमान, जो åयवसाय योजना के अनुǾप होगा;
(ग)
Ǔनयंğण अवͬध के Ĥ×येक वष[ के ͧलए संचरण दर संरचना के Ĥèताव,
िजसमɅ वसूल ͩकए जाने वाले हाǓनयɉ (लॉसेज़) तथा उनकȧ ĤͩĐया का
ͪववरण शाͧमल होगा;
(घ)
संचरण लाइसɅसधारȣ ɮवारा Ǔनयंğण अवͬध के Ĥ×येक वष[ के ͧलए
अनुमाǓनत एआरआर (वाͪष[क राजèव आवæयकता) का पूवा[नुमान, Ǔनयंğण
अवͬध के Ĥ×येक वष[ के ͧलए संचरण दर, जो इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट
ͪवƣीय और पǐरचालन मापदंडɉ कȧ यथोͬचत माÛयताओं तथा åयवसाय
योजना के आधार पर होगा;
(ङ)
ͪवͧशçट मापदंडɉ के ͧलए Ĥो×साहन और दंड के माÚयम से सुधार
सुǓनिæचत करने हेतु आयोग ɮवारा एक ĤगǓत-पथ (ĚैजेÈटरȣ) Ǔनधा[ǐरत
कȧ जाएगी;
(च)
अनुमोǑदत पूवा[नुमान कȧ तुलना मɅ वाͪष[क Ĥदश[न समी¢ा कȧ जाएगी और
Ĥदश[न मɅ अंतर को Ǔनयंǒğत तथा अǓनयंǒğत कारकɉ मɅ वगȸकृत ͩकया
जाएगा; और
(छ) Ǔनयंǒğत एवं अǓनयंǒğत कारकɉ के कारण उ×पÛन अनुमोǑदत लाभ या
हाǓन को साझा करने कȧ ĤͩĐया Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी।
आधार रेखा का Ǔनधा[रण
6.3
Ǔनयंğण अवͬध के बेस ईयर (आधार वष[) के ͧलए मान ͪवƣीय वष[ 2020-21 से
ͪवƣीय वष[ 2024-25 तक के उपलÞध ऑͫडटेड खातɉ के आधार पर Ǔनधा[ǐरत
ͩकए जाएंगे। यǑद ͩकसी वष[ के ऑͫडटेड खाते उपलÞध नहȣं हɇ, तो आयोग, उͬचत
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ͪववेकपूण[ जांच करने और अÛय Ĥासंͬगक कारकɉ को Úयान मɅ रखने के बाद, ऐसे
वषɟ के ͧलए सवȾƣम अनुमान पर ͪवचार कर सकता है।
6.4
आयोग सामाÛयतः Ǔनयंğण अवͬध के दौरान Ĥदश[न लêयɉ मɅ संशोधन नहȣं
करेगा, जब तक ͩक आयोग यह न माने ͩक अनुमोǑदत संÉयाओं और वाèतͪवक
पǐरणामɉ मɅ पया[Üत अंतर है।
II åयवसाय योजना
6.5
संचरण लाइसɅसधारȣ, इन ͪवǓनयमɉ कȧ धारा A 24 मɅ ǓनǑद[çट समयसीमा के
अनुसार, अͬधकृत हèता¢रकता[ ɮवारा èवीकृत åयवसाय योजना को आयोग कȧ
मंजूरȣ हेतु Ĥèतुत करेगा।
6.6
åयवसाय योजना संपूण[ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए होगी और इसमɅ, अÛय बातɉ के
साथ, Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल हɉगे:
(क) पूंजी Ǔनवेश योजना: यह Ĥèताͪवत भार वृɮͬध और åयवसाय
योजना मɅ Ĥèताͪवत गुणवƣा सुधार के अनुǾप होनी चाǑहए। पूंजी
Ǔनवेश योजना मɅ संबंͬधत पूंजीकरण अनुसूची एवं ͪवƣीय योजना
भी सिàमͧलत होनी चाǑहए।
संचरण लाइसɅसधारȣ पूंजी Ǔनवेश योजना के भाग के Ǿप मɅ
योजना-वार पूंजी संरचना तथा ͪवƣपोषण कȧ लागत (ऋण पर
Þयाज), इिÈवटȣ पर ĤǓतफल, अनुदान, जमा काय[ (ͫडपॉिजट वÈस[)
तथा Ĥचͧलत ऋण समझौतɉ कȧ शतɏ आǑद भी Ĥèतुत करेगा;
(ख) पǐरचालन योजना: ͪपछलȣ Ǔनयंğण अवͬध मɅ वाèतͪवक वाͪष[क
संचरण हाǓन तथा आगामी Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए वष[वार संचरण
हाǓन का Ĥ¢ेपण;
(ग)
मानव संसाधन योजना: Ǔनयंğण अवͬध के दौरान मांग मɅ वृɮͬध
को पूरा करने हेतु अनुमाǓनत वष[वार जनशिÈत वृɮͬध एवं
सेवाǓनवृͪƣयɉ का ͪववरण सǑहत मानव संसाधन Ǔनयोजन;
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(घ)
लêय Ĥदश[न: अÛय Ǔनयंğणीय मदɉ के ͧलए Ĥèताͪवत लêयɉ का
एक सेट, जैसे संचरण Ĥणालȣ उपलÞधता, संचरण हाǓनयाँ, इिÈवटȣ
पर ĤǓतफल, मूãयıास, काय[शील पूंजी कȧ आवæयकता, Ĥदश[न लêय,
कम[चारȣ åयय, आर एंड एम तथा ए एंड जी åयय आǑद, ͪवèतृत
ͪवभाजन तथा ͪवͧभÛन Ĥदश[न मापदंडɉ और अÛय घटकɉ के
पूवा[नुमान तैयार करने मɅ ĤयुÈत ͩकसी भी अÛय जानकारȣ सǑहत।
ये लêय संचरण लाइसɅसधारȣ ɮवारा Ĥèताͪवत पूंजी Ǔनवेश योजना
के अनुǾप हɉगे।
(ङ)
गैर-शुãक आय: गैर-शुãक आय से संबंͬधत Ĥèताव, मद-वार
ͪववरण तथा èपçटȣकरण सǑहत;
(च)
अÛय åयवसाय से आय: अÛय åयवसाय से आय से संबंͬधत
Ĥèताव; और
(छ) åयवसाय योजना मɅ पूव[ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए आवæयक
जानकारȣ भी सिàमͧलत होगी:
यह Ĥावधान ͩकया जाता है ͩक पूव[ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए
आवæयक जानकारȣ मɅ वष[वार ऑͫडटेड डेटा शाͧमल होगा, िजसमɅ योजना-
वार पूंजी Ǔनवेश, ¢मता वृɮͬध योजना (यǑद कोई हो), Ĥèताͪवत द¢ता
सुधार तथा उसका लागत-लाभ ͪवæलेषण, गुणवƣा सुधार उपाय, कम[चारȣ
åयय, मरàमत एवं अनुर¢ण åयय तथा ए एंड जी åयय संबंͬधत ͪवèतृत
ͪववरण के साथ, और उन सभी अÛय जानकाǐरयɉ को सिàमͧलत ͩकया
जाएगा िजनका उपयोग ͪवͧभÛन Ĥदश[न मापदंडɉ एवं अÛय घटकɉ के
पूवा[नुमान तैयार करने मɅ ͩकया गया है।
पूंजी Ǔनवेश योजना
6.7
संचरण लाइसɅसधारȣ संपूण[ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए पूंजी Ǔनवेश योजना को
आयोग कȧ èवीकृǓत हेतु åयवसाय योजना के साथ Ĥèतुत करेगा, जो ͬĒड कोड मɅ
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ǓनǑद[çट Ĥावधानɉ के अनुǾप तैयार कȧ जाएगी। पूंजी Ǔनवेश योजना को योजना-
वार तैयार ͩकया जाएगा और Ĥ×येक योजना मɅ Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल हɉगे:
1.
Ǔनवेश का उɮदेæय (जैसे – मौजूदा पǐरसंपͪƣयɉ का ĤǓतèथापन, भार वृɮͬध
कȧ पूǓत[, आपूǓत[ कȧ गुणवƣा और ͪवæवसनीयता मɅ सुधार आǑद);
2.
स¢म Ĥाͬधकारȣ कȧ èवीकृǓत;
3.
ͪवèतृत पǐरयोजना ĤǓतवेदन एवं लोड Ýलो ͪवæलेषण;
4.
पूंजी संरचना;
5.
पूंजीकरण अनुसूची;
6.
काया[Ûवयन काय[Đम िजसमɅ समयसीमा भी सिàमͧलत हो;
7.
लागत-लाभ ͪवæलेषण एवं दर कȧ यथोͬचतता;
8.
Ǔनयंğण अवͬध मɅ अनुमाǓनत पǐरचालन द¢ता मɅ सुधार;
9.
चल रहȣ योजनाएँ जो समी¢ा के अधीन वष[ मɅ आगे जारȣ रहɅगी, उनके
औͬच×य सǑहत;
10.
वे नई योजनाएँ जो Ǔनयंğण अवͬध के दौरान Ĥारंभ हɉगी और Ǔनयंğण
अवͬध के भीतर या उसके बाद पूण[ हो सकती हɇ।
6.8
आयोग, Ǔनयंğण अवͬध के दौरान भार वृɮͬध के पूवा[नुमान के आधार पर, संचरण
लाइसɅसधारȣ ɮवारा Ĥèतुत Ĥणालȣ संवɮ[धन योजना को अनुमोǑदत करेगा। इसे एआरआर
कȧ गणना के ͧलए ͪवचार ͩकया जाएगा, िजसमɅ संचरण Ĥणालȣ ɮवारा संचाǐरत कȧ जाने
वालȣ ͪवɮयुत कȧ माğा का अनुमान, लाभाͬथ[यɉ कȧ अनुमाǓनत वृɮͬध योजना और राÏय
के भीतर नेटवक[ ͪवèतार योजनाओं के आधार पर ͩकसी भी नई संचरण Ĥणालȣ कȧ
योजनाओं को Úयान मɅ रखते हुए ͩकया जाएगा।
6.9
पूंजी Ǔनवेश योजना सीईए/सीटȣयू ɮवारा बनाई गई योजनाओं तथा ͪवतरण लाइसɅसधाǐरयɉ
और उ×पादन कंपǓनयɉ कȧ पूंजी Ǔनवेश योजनाओं के अनुǾप होगी और इसे ͬĒड कोड मɅ
ǓनǑद[çट ĤͩĐया के अनुसार ͪवकͧसत ͩकया जाएगा।
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6.10 वाͪष[क Ĥदश[न समी¢ा के दौरान, आयोग अनुमोǑदत पूंजी åयय कȧ तुलना मɅ संचरण
लाइसɅसधारȣ ɮवारा वाèतͪवक Ǿप से ͩकए गए वष[वार पूंजी åयय कȧ ĤगǓत कȧ Ǔनगरानी
करेगा। संचरण लाइसɅसधारȣ वाèतͪवक पूंजी åयय का ͪववरण वाͪष[क Ĥदश[न समी¢ा
आवेदन के साथ Ĥèतुत करɅगे।
6.11 आयोग Ǔनयंğण अवͬध के Ĥ×येक वष[ के अंत मɅ वाèतͪवक पूंजीकरण कȧ तुलना
अनुमोǑदत पूंजीकरण अनुसूची से करेगा और िजस वष[ के ͧलए ǫ-अप दायर ͩकया गया
है, उसके ͧलए वाèतͪवक पूंजीकरण के आधार पर एआरआर का ǫ-अप करेगा और उस
वष[ के एआरआर घटकɉ का भी, िजसके ͧलए एपीआर और दर कȧ मांग कȧ गई है।
6.12 यǑद पूंजी åयय आपातकालȣन काय[ के ͧलए आवæयक है, जो पूंजी Ǔनवेश योजना मɅ
अनुमोǑदत नहȣं है, तो संचरण लाइसɅसधारȣ आयोग कȧ èवीकृǓत हेतु, Ĥèताͪवत काय[ के
आपातकालȣन èवǾप को Ûयायसंगत ठहराते हुए सभी Ĥासंͬगक जानकारȣ सǑहत एक
आवेदन Ĥèतुत करेगा।
यह Ĥावधान ͩकया जाता है ͩक यǑद पूंजी åयय आपातकालȣन काय[ या जीवन एवं
संपͪƣ के ͧलए खतरे को कम करने हेतु ͩकसी अĤ×याͧशत िèथǓत मɅ आवæयक हो और
आयोग को पूव[ सूचना देने से अपूरणीय हाǓन या ¢Ǔत होने कȧ संभावना हो, तो संचरण
लाइसɅसधारȣ ऐसा पूंजी åयय कर सकता है। त×पæचात, वह सभी Ĥासंͬगक ͪववरणɉ सǑहत
अगलȣ दर याͬचका के साथ आयोग से पæच èवीकृǓत (पोèट-फैÈटो अĤूवल) ĤाÜत करने
हेतु आवेदन Ĥèतुत करेगा।
Ǔनयंğणीय एवं अǓनयंğणीय मापदंड
6.13 ‘Ǔनयंğणीय मापदंड’ मɅ वे मापदंड सिàमͧलत हɉगे, िजन पर आवेदक का Ǔनयंğण होता है
और जो उसके ĤǓत उƣरदायी हɇ, इनमɅ Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल हɇ, ͩकÛतु सीͧमत नहȣं हɇ:
(क) संचरण Ĥणालȣ उपलÞधता
(ख) संचरण हाǓनयाँ
(ग)
पूंजी åयय और अǓतǐरÈत पूंजीकरण
(घ)
Þयाज और ͪवƣीय Ĥभार
(ङ)
इिÈवटȣ पर ĤǓतफल
(च)
मूãयıास
(छ) काय[शील पूंजी पर Þयाज
(ज) पǐरचालन एवं अनुर¢ण åयय
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6.14 ‘अǓनयंğणीय मापदंड’ मɅ वे कारक सिàमͧलत हɉगे, जो आवेदक के Ǔनयंğण से बाहर हɇ,
इनमɅ Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल हɇ, ͩकÛतु सीͧमत नहȣं हɇ:
(क)
कम[चाǐरयɉ कȧ अंǓतम देयताएँ
(ख)
ͪवदेशी ͪवǓनमय दर मɅ उतार-चढ़ाव
(ग)
कर एवं शुãक
(घ)
गैर-दर आय एवं अÛय åयवसाय से आय
6.15 अǓनयंğणीय मापदंडɉ के कारण उ×पÛन ͧभÛनताओं को उपभोÈताओं पर आरोͪपत करने
योÊय ‘पास Ġू’ के Ǿप मɅ माना जाएगा, जो आयोग ɮवारा ͪववेकपूण[ जांच और èवीकृǓत
के अधीन होगी।
6.16 आयोग, संचरण लाइसɅसधारȣ ɮवारा Ĥèतुत वाèतͪवक मूãयɉ के आधार पर तथा उनके
स×यापन एवं अनुमोदन के पæचात, फोस[ मेÏयोर घटनाओं और ‘कानून मɅ पǐरवत[न’ (चɅज
इन लॉ) कȧ घटनाओं के कारण Ǔनयंğणीय मदɉ मɅ हुई ͧभÛनताओं को एआरआर मɅ ‘पास
Ġू’ के Ǿप मɅ अनुमǓत Ĥदान करेगा।
6.17 आयोग ɮवारा ǓनǑद[çट Ǔनयंğणीय मापदंडɉ से हुए ͪवचलन पर Ĥो×साहन एवं दंड कȧ
Ǿपरेखा लागू होगी, िजसका ͪववरण आगे के खंड मɅ Ǒदया गया है।
Ĥो×साहन एवं दंड कȧ Ǿपरेखा
6.18 संचरण लाइसɅसधारȣ ɮवारा ऋणɉ के पुनͪव[ƣ (रȣफाइनɅͧसंग) से हुई समĒ बचत
उपयोगकता[ओं एवं संचरण लाइसɅसधारȣ के बीच 50:50 के अनुपात मɅ साझा कȧ जाएगी।
6.19 संचरण लाइसɅसधारȣ के पǐरचालन एवं अनुर¢ण åययɉ से उ×पÛन ͪवƣीय लाभ ǫ-अप के
समय संचरण लाइसɅसधारȣ एवं लाभाͬथ[यɉ के बीच 50:50 के अनुपात मɅ साझा ͩकए
जाएंगे।
6.20 संचरण लाइसɅसधारȣ को वाͪष[क उपलÞधता लêय से अͬधक उपलÞधता ĤाÜत करने पर
इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट Ĥणालȣ के अनुसार Ĥो×साहन ĤाÜत करने का अͬधकार होगा।
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6.21 यǑद Ǔनयंğणीय मापदंडɉ के संदभ[ मɅ अपेͯ¢त Ĥदश[न से कम Ĥदश[न के कारण कोई
हाǓन होती है, तो संचरण लाइसɅसधारȣ पूण[ Ǿप से उस हाǓन का वहन करेगा और उसका
कोई भी भाग संचरण Ĥणालȣ के उपयोगकता[ओं पर èथानांतǐरत नहȣं ͩकया जाएगा।
क 7. ǫइंग-अप
7.1
संचरण लाइसɅसधारȣ ǫइंग-अप के आवेदन के साथ पूंजी åयय और अǓतǐरÈत पूंजीकरण,
Ěांसफ़ॉमȶशन एवं संचरण हाǓनयाँ, ͪवƣपोषण के İोत, मूãयıास, पǐरचालन एवं अनुर¢ण
åयय, वाèतͪवक ऋण पोट[फोͧलयो सǑहत देय Þयाज, इिÈवटȣ पर ĤǓतफल, काय[शील पूंजी
मɅ हुए पǐरवत[न तथा एआरआर के अÛय घटकɉ का ͪववरण Ǔनयंğण अवͬध के Ĥ×येक
वष[ के ͧलए, वाͪष[क लेखा परȣͯ¢त खातɉ के आधार पर, धारा A 24 मɅ ǓनǑद[çट समयसीमा
के अनुसार Ĥèतुत करेगा।
7.2
यǑद ǫइंग-अप के उपरांत वसूल कȧ गई राजèव राͧश, इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त आयोग
ɮवारा अनुमोǑदत एआरआर से अͬधक होती है, तो संचरण लाइसɅसधारȣ, ͪवǓनयमɉ के खंड
7.4 मɅ ǓनǑद[çट अनुसार, अͬधक ĤाÜत राͧश लाभाͬथ[यɉ को लौटाएगा।
7.3
यǑद ǫइंग-अप के उपरांत वसूल कȧ गई राजèव राͧश, इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त आयोग
ɮवारा अनुमोǑदत एआरआर से कम होती है, तो संचरण लाइसɅसधारȣ, ͪवǓनयमɉ के खंड
7.4 के अनुसार, लाभाͬथ[यɉ से यह अंतर राͧश वसूल करेगा।
7.4
वसूल कȧ गई या अͬधवसूͧलत (ओवर-ǐरकवड[) राͧश, संबंͬधत वष[ कȧ 1 अĤैल को लागू
बɇक दर मɅ 200 बेͧसस Üवाइंट जोड़कर ĤाÜत साधारण Þयाज सǑहत, संचरण लाइसɅसधारȣ
ɮवारा आयोग ɮवारा जारȣ दर आदेश कȧ Ǔतͬथ से तीन माह के भीतर Ĥारंभ करते हुए
छह समान माͧसक ͩकæतɉ मɅ वसूल या लौटाई जाएगी।
यह Ĥावधान ͩकया जाता है ͩक यǑद संचरण लाइसɅसधारȣ धारा A 24 मɅ ǓनǑद[çट
समयसीमा के अनुसार याͬचका Ĥèतुत करने मɅ असफल रहता है, तो शेष वसूल हेतु अंतर
पर ͪवलंब अवͬध के ͧलए वहन लागत (कैरȣइंग कॉèट) कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी।
यह भी Ĥावधान ͩकया जाता है ͩक संचरण लाइसɅसधारȣ या उसके
आपूǓत[कता[ओं/ठेकेदारɉ कȧ ğुǑट के कारण अǓनयंğणीय मदɉ मɅ पǐरवत[न से उ×पÛन ͩकसी
भी ĤǓतकूल ͪवƣीय Ĥभाव कȧ अनुमǓत ǫइंग-अप मɅ नहȣं दȣ जाएगी।
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A 8. वाͪष[क Ĥदश[न समी¢ा (एपीआर)
8.1
संचरण लाइसɅसधारȣ वाͪष[क Ĥदश[न समी¢ा हेतु एपीआर याͬचका, पूंजी åयय, अǓतǐरÈत
पूंजीकरण, ͪवƣपोषण के İोत, पǐरचालन एवं अनुर¢ण åयय, वाèतͪवक ऋण पोट[फोͧलयो
सǑहत देय Þयाज तथा समी¢ा के अधीन वष[ के ͧलए उपािज[त/अनुमाǓनत एआरआर के
अÛय घटकɉ का ͪववरण सǑहत, इन ͪवǓनयमɉ कȧ धारा A 24 मɅ ǓनǑद[çट समयसीमा के
अनुसार Ĥèतुत करेगा।
8.2
संचरण लाइसɅसधारȣ, वाͪष[क Ĥदश[न समी¢ा याͬचका के साथ, पूव[ वष[/वषɟ के ǫइंग-अप
एवं वाͪष[क Ĥदश[न समी¢ा के आधार पर अगले वष[ हेतु संशोͬधत एआरआर का दावा
करेगा।
8.3
वाͪष[क Ĥदश[न समी¢ा का दायरा, अनुमोǑदत åययɉ कȧ तुलना संशोͬधत अनुमानɉ से
करना होगा और इसमɅ Ǔनàनͧलͨखत सिàमͧलत हɉगे:
(क) उपलÞध नवीनतम वाèतͪवक आंकड़ɉ के आधार पर Ĥदश[न लêयɉ कȧ तुलना
संशोͬधत अनुमानɉ से;
(ख) संचरण लाइसɅसधारȣ ɮवारा उपलÞध नवीनतम वाèतͪवक आंकड़ɉ के आधार पर
अनुमोǑदत पूंजी åयय तथा पूंजीकरण कȧ तुलना संशोͬधत अनुमानɉ से।
(ग)
आयोग ɮवारा अनुमोǑदत अÛय åययɉ कȧ तुलना, जैसे ऋण पर Þयाज, काय[शील
पूंजी पर Þयाज, इिÈवटȣ पर ĤǓतफल, मूãयıास तथा पǐरचालन एवं अनुर¢ण åयय,
संचरण लाइसɅसधारȣ के नवीनतम वाèतͪवक आंकड़ɉ के आधार पर तैयार
संशोͬधत अनुमानɉ से;
(घ)
Ǔनयंğणीय कारकɉ के कारण हुए लाभ एवं हाǓन के साझेदारȣ कȧ गणना;
(ङ)
नवीनतम वाèतͪवक आंकड़ɉ के आधार पर अनुमोǑदत राजèव और संशोͬधत
अनुमानɉ कȧ तुलना;
(च)
अÛय कोई åयय/राजèव जो एआरआर को Ĥभाͪवत करता हो।
8.4
यǑद संचरण लाइसɅसधारȣ को पूव[ मɅ अ£ात या अनुपलÞध अǓतǐरÈत जानकारȣ
ĤाÜत होती है, िजसके आधार पर पूवा[नुमान तैयार ͩकया गया था, तो वह वाͪष[क
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Ĥदश[न समी¢ा के भाग के Ǿप मɅ अनुमोǑदत एआरआर पूवा[नुमान मɅ संशोधन
हेतु आवेदन कर सकता है।
8.5
यǑद आयोग को ऐसी कोई नई जानकारȣ ĤाÜत होती है, जो पूवा[नुमान तैयार करने
के समय £ात या उपलÞध नहȣं थी, और आयोग यह मानता है ͩक इससे अͬधक
या कम वसूलȣ पर मह×वपूण[ Ĥभाव पड़ सकता है, तो आयोग èवतः सं£ान या
ͩकसी संबंͬधत अथवा Ĥभाͪवत प¢ ɮवारा दायर आवेदन पर Ǔनयंğण अवͬध कȧ
शेष अवͬध के ͧलए अनुमोǑदत एआरआर पूवा[नुमान मɅ संशोधन कर सकता है।
8.6
वाͪष[क Ĥदश[न समी¢ा एवं ǫइंग-अप के ͪवæलेषण के आधार पर आयोग, आगामी
वष[ कȧ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए एआरआर और दर मɅ संशोधन करेगा।
अÚयाय – III :
एआरआर का Ǔनधा[रण
A 9. ǫ-अप, एपीआर तथा एआरआर और दर Ǔनधा[रण हेतु ͪववरण
9.1
संचरण लाइसɅसधारȣ, ͪपछलȣ वष[ के ͧलए ǫ-अप, वत[मान वष[ के ͧलए वाͪष[क Ĥदश[न
समी¢ा तथा आगामी वष[ के ͧलए दर Ǔनधा[रण का ͪववरण, आगे कȧ धाराओं मɅ वͨण[त
ͧसɮधांतɉ के अनुसार Ĥèतुत करेगा।
A 10. एआरआर Ǔनधा[रण के ͧसɮधांत
10.1 संचरण åयवसाय कȧ राजèव आवæयकता का उपयोग, गैर-भेदभावपूण[ संचरण शुãक
Ǔनधा[ǐरत करने के ͧलए ͩकया जाएगा।
10.2 जब तक संचरण åयवसाय और एसएलडीसी (èटेट लोड ͫडèपैच सɅटर) गǓतͪवͬध के बीच
लेखɉ का पूण[ पृथÈकरण नहȣं हो जाता, Ĥ×येक åयवसाय के एआरआर को संचरण
लाइसɅसधारȣ के Ǔनदेशक मंडल ɮवारा अनुमोǑदत एक आबंटन ͪववरण (एलोकेशन
èटेटमɅट) ɮवारा समͬथ[त ͩकया जाएगा, िजसमɅ सभी लागतɉ, राजèव, पǐरसंपͪƣयɉ, देयताओं,
आरͯ¢त Ǔनͬधयɉ एवं Ĥावधानɉ का ͪवभाजन संचरण åयवसाय, एसएलडीसी गǓतͪवͬध और
लाइसɅसधारȣ के ͩकसी अÛय åयवसाय के बीच èपçट Ǿप से Ĥदͧश[त ͩकया जाएगा।
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आबंटन ͪववरण मɅ ͪवͧभÛन åयवसायɉ के मÚय ͪवभाजन हेतु अपनाई गई पɮधǓत का
वण[न भी सिàमͧलत होगा।
Ǔनयंğण अवͬध के दौरान संचरण åयवसाय के ͧलए एआरआर कȧ गणना
10.3 लाइसɅसधारȣ के संचरण åयवसाय के ͧलए समिçट राजèव आवæयकता (एĒीगेट रेवेÛयू
ǐरÈवायरमɅट - एआरआर) Ǔनयंğण अवͬध के Ĥ×येक वष[ के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत मदɉ से
ͧमलकर बनेगी:
(क) पǐरचालन एवं अनुर¢ण åयय;
(ख) इिÈवटȣ पर ĤǓतफल;
(ग)
काय[शील पूंजी पर Þयाज;
(घ)
ऋण पर Þयाज;
(ङ)
सुर¢ा जमा पर Þयाज (यǑद कोई हो);
(च)
मूãयıास;
(छ) आयकर;
(ज) लȣज (पɪटा) शुãक;
(झ) ͪवदेशी ͪवǓनमय दर मɅ उतार-चढ़ाव;
(ञ)
घटाएँ: गैर-शुãक आय;
(ट)
घटाएँ: अÛय åयवसाय से आय।
पूंजीगत लागत
10.4 आयोग ɮवारा ͪववेकपूण[ परȣ¢ण के उपरांत èवीकृत कȧ गई पूंजीगत लागत शुãक
Ǔनधा[रण के ͧलए आधार बनेगी:
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यह उपबंͬधत ͩकया जाता है ͩक जहाँ आयोग ने ͩकसी योजना कȧ अनुमाǓनत पूंजीगत
लागत तथा ͪवƣपोषण योजना को ‘ͧसɮधांततः’ èवीकृǓत Ĥदान कȧ हो, वहाँ वाèतͪवक
पूंजीगत åयय पर ͪववेकपूण[ परȣ¢ण करते समय वहȣ माग[दश[क त×व के Ǿप मɅ ĤयुÈत
होगा:
यह भी उपबंͬधत ͩकया जाता है ͩक मौजूदा योजनाओं के मामले मɅ, 1 अĤैल 2026 से
पूव[ आयोग ɮवारा èवीकृत पूंजीगत लागत तथा Ǔनयंğण अवͬध के ͪवƣ वष[ 2026-27 से
ͪवƣ वष[ 2030-31 तक के ͧलए Ĥ¢ेͪपत अǓतǐरÈत पूंजीगत åयय, िजसे आयोग ɮवारा
èवीकृत ͩकया जा सके, को पूंजीगत लागत Ǔनधा[रण के ͧलए आधार माना जाएगा।
यह भी उपबंͬधत ͩकया जाता है ͩक समय/लागत मɅ वृɮͬध के कारण पूंजीगत लागत मɅ
वृɮͬध केवल तभी अनुमÛय होगी जब Ĥसारण लाइसɅसधारȣ उपयुÈत दèतावेजɉ और
तØयɉ के समथ[न सǑहत आयोग को यह संतोषपूव[क èथाͪपत कर सके ͩक ͪवलंब
अǓनयंğणीय कारणɉ से हुआ था और वह Ĥसारण लाइसɅसधारȣ के कारण नहȣं था।
10.5 शुãक Ǔनधा[रण के Ĥयोजन हेतु आयोग ɮवारा अनुमत कȧ जाने वालȣ पूंजीगत लागत,
Ĥसारण लाइसɅसधारȣ ɮवारा तैयार कȧ गई तथा आयोग ɮवारा èवीकृत पूंजी Ǔनवेश
योजना पर आधाǐरत होगी।
10.6 लाभाͬथ[यɉ, ͪवतरण Ĥणालȣ उपयोगकता[ओं, पूंजीगत सिÞसडी तथा अनुदानɉ ɮवारा Ĥसारण
लाइसɅसधारȣ कȧ Ĥसारण Ĥणालȣ से संयोजन हेतु काय[ के ͧलए ͩकए गए ͩकसी भी Ĥकार
के योगदान कȧ राͧश को, इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त ऋण और इिÈवटȣ के अंतग[त राͧश
कȧ गणना के Ĥयोजन से, योजना कȧ मूल लागत से घटाया जाएगा।
10.7 इसके अǓतǐरÈत, यǑद ऐसी लागत ͩकसी मौजूदा पǐरसंपͪƣ के ĤǓतèथापन या उÛनयन
(अपĒेडेशन) हेतु कȧ गई हो, तो ĤǓतèथाͪपत पǐरसंपͪƣ कȧ मूल लागत को घटाकर
पूंजीगत लागत से अपभूǓतकृत (de-capitalized) ͩकया जाएगा।
10.8 Ĥसारण लाइसɅसधारȣ कȧ पूंजीगत लागत मɅ Ǔनàनͧलͨखत त×व सिàमͧलत हɉगे:
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(क)
काय[ के मूल èवǽप पर ͩकए गए या ͩकए जाने वाले åयय, िजसमɅ Ǔनमा[ण अवͬध
के दौरान का Þयाज तथा ͪवƣपोषण शुãक, Ǔनमा[ण के दौरान ͪवदेशी मुġा ͪवǓनमय
जोͨखम के कारण होने वाला कोई लाभ या हाǓन, तथा योजना के åयावसाǓयक
संचालन कȧ Ǔतͬथ तक वाèतͪवक ऋण से संबंͬधत åयय शाͧमल है, िजÛहɅ आयोग
ɮवारा ͪववेकपूण[ परȣ¢ण के उपरांत èवीकृत ͩकया गया हो; ये शुãक Ǔनधा[रण के
ͧलए आधार Ĥदान करɅगे।
(ख)
Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान का Þयाज ( IDC) तथा वाèतͪवक Ǿप से ͧलए गए ऋणɉ
पर ͪवƣपोषण शुãक:
(i)
Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान का Þयाज (IDC) ऋण Ǔनͬध के Ǔनवेश कȧ Ǔतͬथ से लेकर
Ĥèताͪवत वाͨणिÏयक संचालन Ǔतͬथ (SCOD) तक, Ǔनͬधयɉ के सतक[ चरणबɮध
उपयोग को Úयान मɅ रखते हुए, ऋण के अनुसार गणना ͩकया जाएगा।
(ii)
यǑद Ĥèताͪवत वाͨणिÏयक संचालन Ǔतͬथ (SCOD) ĤाÜत करने मɅ हुई देरȣ के
कारण IDC मɅ अǓतǐरÈत लागत आती है, तो Ĥसारण लाइसɅसधारȣ को ऐसी देरȣ के
संबंध मɅ ͪवèतृत औͬच×य सǑहत सहायक दèतावेज Ĥèतुत करने हɉगे, िजनमɅ
Ǔनͬधयɉ के सतक[ चरणबɮध उपयोग का ͪववरण भी सिàमͧलत होगा:
यह उपबंͬधत ͩकया जाता है ͩक यǑद देरȣ Ĥसारण लाइसɅसधारȣ के कारण नहȣं हुई
है और इन ͪवǓनयमɉ के ͪवǓनयमन 6.14 मɅ ǓनǑद[çट अǓनयंğणीय कारकɉ के
कारण हुई है, तो ͪववेकपूण[ परȣ¢ण के उपरांत IDC अनुमÛय ͩकया जा सकता है:
यह भी उपबंͬधत ͩकया जाता है ͩक यǑद वाͨणिÏयक संचालन Ǔतͬथ ĤाÜत करने
मɅ हुई देरȣ पूण[तः या आंͧशक Ǿप से Ĥसारण लाइसɅसधारȣ अथवा उसके ठेकेदार,
आपूǓत[कता[ या एजɅसी के कारण हुई है, तो ऐसी िèथǓत मɅ Ĥèताͪवत वाͨणिÏयक
संचालन Ǔतͬथ (SCOD) के बाद कȧ अवͬध से संबंͬधत IDC को ͪववेकपूण[ परȣ¢ण
के उपरांत पूण[तः या आंͧशक Ǿप से (Ĥमाͨणक Ǿप से, समानुपाǓतक आधार पर)
अèवीकृत ͩकया जा सकता है, जो मंज़ूर न कȧ गई देरȣ कȧ अवͬध के अनुǾप
होगा, तथा यǑद ͩकसी ठेकेदार, आपूǓत[कता[ या एजɅसी से कोई ġͪवत ¢ǓतपूǓत[
(liquidated damages) ĤाÜत कȧ गई हो, तो उसे Ĥसारण लाइसɅसधारȣ ɮवारा हȣ
सुरͯ¢त रखा जाएगा।
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(ग)
Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान आकिèमक åयय (IEDC), जो इन ͪवǓनयमɉ के अनुसार गणना ͩकया
जाएगा:
(i)
Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान आकिèमक åयय (IEDC) कȧ गणना शूÛय Ǔतͬथ (zero date) से कȧ
जाएगी और इसमɅ Ĥèताͪवत वाͨणिÏयक संचालन Ǔतͬथ (SCOD) तक के पूव[-पǐरचालन åयय
को Úयान मɅ रखा जाएगा:
यह उपबंͬधत ͩकया जाता है ͩक Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान SCOD तक अिज[त ͩकसी भी
राजèव, जैसे जमाओं या अͬĒमɉ पर ĤाÜत Þयाज या अÛय ͩकसी भी Ĥकार कȧ ĤािÜतयां, को
Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान आकिèमक åयय मɅ कमी हेतु समायोिजत ͩकया जा सकता है।
(ii)
यǑद Ĥèताͪवत वाͨणिÏयक संचालन Ǔतͬथ (SCOD) ĤाÜत करने मɅ हुई देरȣ के कारण IEDC मɅ
अǓतǐरÈत लागत आती है, तो Ĥसारण लाइसɅसधारȣ को ऐसी देरȣ के संबंध मɅ ͪवèतृत
औͬच×य सǑहत सहायक दèतावेज Ĥèतुत करने हɉगे, िजनमɅ देरȣ कȧ अवͬध के दौरान हुए
आकिèमक åययɉ तथा उस अवͬध से संबंͬधत ġͪवत ¢ǓतपूǓत[ (liquidated damages) कȧ
ĤािÜतयां या ĤाÜत करने योÊय राͧश का ͪववरण सिàमͧलत होगा।
यह उपबंͬधत ͩकया जाता है ͩक यǑद देरȣ Ĥसारण लाइसɅसधारȣ के कारण नहȣं हुई है और
यह ͪवǓनयमन 6.14 मɅ ǓनǑद[çट अǓनयंğणीय कारकɉ के कारण हुई है, तो ͪववेकपूण[ परȣ¢ण
के उपरांत Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान का आकिèमक åयय (IEDC) अनुमÛय ͩकया जा सकता
है:
यह भी उपबंͬधत ͩकया जाता है ͩक जहाँ देरȣ Ĥसारण लाइसɅसधारȣ ɮवारा ǓनयुÈत ͩकसी
एजɅसी, ठेकेदार या आपूǓत[कता[ के कारण हुई हो, वहाँ ऐसी एजɅसी, ठेकेदार या आपूǓत[कता[ से
ĤाÜत कȧ गई ġͪवत ¢ǓतपूǓत[ (liquidated damages) को पूंजीगत लागत कȧ गणना मɅ
सिàमͧलत ͩकया जाएगा:
(iii)
यǑद वाͨणिÏयक संचालन Ǔतͬथ (COD) ĤाÜत करने मɅ हुई देरȣ पूण[तः या आंͧशक Ǿप से
Ĥसारण लाइसɅसधारȣ अथवा उसके ठेकेदार, आपूǓत[कता[ या एजɅसी के कारण हुई है, तो ऐसी
िèथǓत मɅ Ĥèताͪवत वाͨणिÏयक संचालन Ǔतͬथ (SCOD) के बाद कȧ अवͬध से संबंͬधत
आकिèमक åयय (IEDC) को ͪववेकपूण[ परȣ¢ण के उपरांत पूण[तः या आंͧशक Ǿप से
(Ĥमाͨणक Ǿप से, pro‑rata basis पर) अèवीकृत ͩकया जा सकता है, जो अèवीकाय[ देरȣ कȧ
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अवͬध के अनुǾप होगा, तथा यǑद ͩकसी ठेकेदार, आपूǓत[कता[ या एजɅसी से कोई ġͪवत
¢ǓतपूǓत[ (liquidated damages) ĤाÜत कȧ गई हो, तो उसे Ĥसारण लाइसɅसधारȣ ɮवारा हȣ
सुरͯ¢त रखा जाएगा।
(घ)
संयंğ एवं मशीनरȣ लागत के ĤǓतशत के Ǿप मɅ नीचे Ǒदए गए सीमा मानदंडɉ के अंतग[त
पूंजीकृत Ĥारंͧभक èपेयर (capitalized initial spares):
i.
Ĥसारण लाइन – 1.00%
ii.
Ĥसारण उपकɅ ġ (Ēीन फȧãड) – 4.00%
iii.
Ĥसारण उपकɅ ġ (Ħाउन फȧãड) – 6.00%
iv.
Įृंखला ĤǓतपूǓत[ उपकरण (Series Compensation Devices) एवं HVDC èटेशन – 4.00%
v.
गैस इंसुलेटेड उपकɅ ġ (Ēीन फȧãड) – 5.00%
vi.
गैस इंसुलेटेड उपकɅ ġ (Ħाउन फȧãड) – 7.00%
vii.
संचार Ĥणालȣ – 3.50%
viii.
िèथर समकाͧलक ĤǓतपूǓत[ (Static Synchronous Compensation) – 6.00%:
यह उपबंͬधत ͩकया जाता है ͩक संयंğ एवं मशीनरȣ लागत को मूल पǐरयोजना लागत के Ǿप मɅ
माना जाएगा, िजसमɅ Ǔनमा[ण अवͬध के Þयाज (IDC), Ǔनमा[ण अवͬध के आकिèमक åयय (IEDC), भूͧम
लागत तथा ͧसͪवल कायɟ कȧ लागत सिàमͧलत नहȣं होगी। संयंğ एवं मशीनरȣ लागत का आकलन
करने के Ĥयोजन से Ĥसारण लाइसɅसधारȣ को अपने शुãक आवेदन मɅ शीष[-वार IDC और IEDC का
ͪवभाजन Ĥèतुत करना होगा।
(ङ)
इन ͪवǓनयमɉ के ͪवǓनयमन 10.13 के अंतग[त Ǔनध[ǐरत अǓतǐरÈत पूंजीगत åयय:
यह उपबंͬधत ͩकया जाता है ͩक पǐरयोजना का वह अंश जो पǐरसंपͪƣयɉ के Ǿप मɅ मौजूद
तो है परंतु उपयोग मɅ नहȣं है, उसे पूंजीगत लागत से बाहर ͩकया जाएगा।
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
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(च)
यǑद ͩकसी पǐरसंपͪƣ का ĤǓतèथापन ͩकया गया है, तो ऐसी पǐरसंपͪƣयɉ का मूल मूãय
अपभूǓतकृत (de‑capitalised) ͩकया जाएगा तथा उस वष[ हेतु èवीकृत पूंजीकरण से घटाया
जाएगा।
10.9 Ǔनàनͧलͨखत को मौजूदा एवं नई पǐरयोजनाओं कȧ पूंजीगत लागत से बाहर रखा जाएगा:
(क)
पǐरयोजना का वह अंश जो पǐरसंपͪƣयɉ के Ǿप मɅ मौजूदा है परÛतु उपयोग मɅ नहȣं है;
(ख)
वे पǐरसंपͪƣयाँ जो वाͨणिÏयक संचालन Ǔतͬथ के पæचात ĤǓतèथापन या अĤचलन
(obsolescence) के कारण अपभूǓतकृत (de‑capitalised) कȧ गई हɉ।
Ǔनयंğणीय और अǓनयंğणीय कारक
10.10 पǐरयोजना कȧ समयावͬध मɅ ͪवलंब, लागत वृɮͬध, Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान का Þयाज (IDC) तथा
Ǔनमा[ण अवͬध के दौरान का आकिèमक åयय (IEDC) Ǔनधा[ǐरत करने के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत कारकɉ
को Ǔनयंğणीय और अǓनयंğणीय कारक के Ǿप मɅ माना जाएगा।
10.11 “Ǔनयंğणीय कारकɉ (Controllable Factors)” मɅ Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल हɉगे, परंतु इÛहȣं तक सीͧमत
नहȣं रहɅगे:
1.
ऐसी पǐरयोजना के ͩĐयाÛवयन मɅ द¢ता, िजसमɅ èवीकृत काय[‑पǐरͬध मɅ पǐरवत[न, वैधाǓनक
उपकरɉ मɅ पǐरवत[न, ͪवͬध मɅ पǐरवत[न या दैवी आपदा सिàमͧलत न हɉ; और
2.
ठेकेदार, आपूǓत[कता[ अथवा Ĥसारण लाइसɅसधारȣ कȧ ͩकसी एजɅसी के कारण पǐरयोजना के
ͩĐयाÛवयन मɅ हुई देरȣ, ͧसवाय उन मामलɉ के जहाँ ऐसी देरȣ अǓनयंğणीय कारकɉ के कारण
हुई हो।
10.12 “अǓनयंğणीय कारकɉ” मɅ Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल हɉगे, परंतु इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं रहɅगे:
1.
दैवी आपदाएँ;
2.
ͪवͬध मɅ पǐरवत[न; तथा
3.
भूͧम अͬधĒहण, वैधाǓनक èवीकृǓतयाँ ĤाÜत करने तथा अͬधकार माग[ (Right of Way – ROW)
से जुड़ी समèयाओं मɅ हुई देरȣ, ͧसवाय उन मामलɉ के जहाँ यह देरȣ Ĥसारण लाइसɅसधारȣ के
कारण हुई हो।
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अǓतǐरÈत पूंजीकरण
10.13 मूल काय[‑पǐरͬध के अंतग[त तथा समापन Ǔतͬथ तक का अǓतǐरÈत पूंजीकरण:
(क)
नई पǐरयोजना या मौजूदा पǐरयोजना से संबंͬधत अǓतǐरÈत पूंजीगत åयय, जो वाͨणिÏयक
संचालन Ǔतͬथ के पæचात एवं समापन Ǔतͬथ तक मूल काय[‑पǐरͬध के अंतग[त ͩकए गए या
ͩकए जाने का Ĥèताव है, आयोग ɮवारा ͪववेकपूण[ परȣ¢ण के अधीन èवीकृत ͩकया जा सकता
है, यǑद åयय Ǔनàनͧलͨखत ǒबंदुओं से संबंͬधत हो:
(क)
भͪवçय मɅ देय ऐसी दाǓयि×वत राͧशयाँ (Undischarged Liabilities) िजÛहɅ भुगतान
योÊय के Ǿप मɅ माÛयता दȣ गई हो;
(ख)
ऐसे काय[ जो Ǔनçपादन हेतु èथͬगत ͩकए गए हɉ;
(ग)
Ĥारंͧभक पूंजीगत èपेयर कȧ खरȣद, जो मूल काय[‑पǐरͬध के अंतग[त हो तथा इन
ͪवǓनयमɉ के ͪवǓनयमन 10.6(d) के Ĥावधानɉ के अनुǾप हो;
(घ)
ͩकसी मÚयèथता Ǔनण[य का Ǔनव[हन करने, या ͩकसी वैधाǓनक Ĥाͬधकारȣ के
आदेश/Ǔनदȶशɉ अथवा Ûयायालय के ͩकसी Ǔनण[य या आदेश का अनुपालन करने से
उ×पÛन दाǓय×व;
(ङ)
ͪवͬध मɅ पǐरवत[न या ͩकसी मौजूदा ͪवͬध के अनुपालन के कारण उ×पÛन åयय; तथा
(च)
दैवी आपदाओं के कारण ͩकए गए पूंजीगत åयय।
यह उपबंͬधत ͩकया जाता है ͩक पǐरसंपͪƣयɉ के ĤǓतèथापन या उÛनयन कȧ
िèथǓत मɅ, अǓतǐरÈत पूंजीकरण कȧ गणना, अपभूǓतकरण (de‑capitalisation) के कारण
ĤǓतèथाͪपत पǐरसंपͪƣयɉ के सकल िèथर पǐरसंपͪƣयɉ और संचयी अप¢य
(Cumulative Depreciation) को समायोिजत करने के पæचात कȧ जाएगी।
(ख)
Ĥसारण लाइसɅसधारȣ अपने शुãक Ǔनधा[रण आवेदन के साथ‑साथ मूल काय[‑पǐरͬध मɅ
सिàमͧलत कायɟ का पǐरसंपͪƣ‑वार/काय[‑वार ͪववरण, åयय का अनुमान, भͪवçय मɅ देय मानी
गई दाǓयि×वत राͧशयɉ तथा Ǔनçपादन हेतु èथͬगत कायɟ का ͪववरण Ĥèतुत करेगा।
10.14 मूल काय[‑पǐरͬध के अंतग[त तथा समापन Ǔतͬथ के पæचात अǓतǐरÈत पूंजीकरण:
(क)
मौजूदा पǐरयोजना या नई पǐरयोजना से संबंͬधत अǓतǐरÈत पूंजीगत åयय, जो मूल
काय[‑पǐरͬध के अंतग[त तथा समापन Ǔतͬथ के पæचात ͩकए गए या ͩकए जाने का Ĥèताव है,
आयोग ɮवारा ͪववेकपूण[ परȣ¢ण के अधीन Ǔनàनͧलͨखत आधारɉ पर èवीकृत ͩकया जा
सकता है:
(i)
मÚयèता के Ǔनण[य को पूरा करने या ͩकसी वैधाǓनक Ĥाͬधकरण के आदेश या Ǔनदȶश
या ͩकसी Ûयायलय के Ǔनण[य का अनुपालन करने के दाǓय×व मɅ;
(ii)
ͪवͬध मɅ पǐरवत[न के कारण उ×पÛन åयय;
(iii)
समापन Ǔतͬथ से पूव[ ǓनçपाǑदत कायɟ से संबंͬधत दाǓय×व।
(iv)
दैवी आपदाएँ;
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(v)
ऐसी दाǓयि×वत राͧशयाँ (liabilities) जो समापन Ǔतͬथ के पæचात वाèतͪवक भुगतान
ɮवारा Ǔनव[हन (discharge) कȧ गई हɉ और िजÛहɅ आयोग ɮवारा èवीकृत ͩकया गया
हो।
(ख)
समापन Ǔतͬथ के पæचात मौजूदा पǐरयोजना कȧ मूल काय[‑पǐरͬध के अंतग[त लगाए गए
पǐरसंपͪƣयɉ (assets) के ĤǓतèथापन या उÛनयन (up‑gradation) के मामले मɅ, आयोग
अǓतǐरÈत पूंजीकरण को, सकल िèथर पǐरसंपͪƣयɉ (gross fixed assets) एवं संचयी अप¢य
(cumulative depreciation) मɅ आवæयक समायोजन करने के उपरांत तथा ͪववेकपूण[ परȣ¢ण
के अधीन, Ǔनàनͧलͨखत आधारɉ पर èवीकृत कर सकता है:
(क)
जब पǐरसंपͪƣयɉ का उपयोगी जीवन (useful life) पǐरयोजना के उपयोगी जीवन से
मेल नहȣं खाता हो और ऐसी पǐरसंपͪƣयाँ इन ͪवǓनयमɉ के Ĥावधानɉ के अनुसार
पूण[तः मूãयıाͧसत (fully depreciated) हो चुकȧ हɉ;
(ख)
जब पǐरसंपͪƣ या उपकरण का ĤǓतèथापन ͪवͬध मɅ पǐरवत[न या दैवी आपदा के
कारण आवæयक हो;
(ग)
जब पǐरसंपͪƣ या उपकरण का ĤǓतèथापन Ĥौɮयोͬगकȧ के अĤचलन (obsolescence
of technology) के कारण आवæयक हो; तथा
(घ)
जब ऐसी पǐरसंपͪƣ या उपकरण का ĤǓतèथापन अÛयथा आयोग ɮवारा अनुमत
ͩकया गया हो।
10.15 मूल पǐरͬध से परे अǓतǐरÈत पूंजीकरण:
क)
Ǔनàनͧलͨखत कारणɉ से, मौजूदा Ĥसारण Ĥणालȣ (िजसमɅ संचार Ĥणालȣ भी सिàमͧलत है) के
संबंध मɅ, मूल पǐरͬध से परे कȧ गई या कȧ जाने वालȣ संभाåय पूंजीगत åयय, आयोग ɮवारा
उपयुÈतता परȣ¢ण के अधीन, èवीकृत कȧ जा सकती है—
(i)
मÚयèथता के Ǔनण[य का पालन करने या ͩकसी वैधाǓनक Ĥाͬधकरण के आदेश या
Ǔनदȶश, अथवा ͩकसी Ûयायालय के आदेश या ͫडĐȧ के अनुपालन हेतु देनदाǐरयाँ पूरȣ
करने के ͧलए;
(ii)
ͩकसी ͪवͬध मɅ पǐरवत[न अथवा ͩकसी Ĥचͧलत ͪवͬध के अनुपालन हेतु;
(iii)
दैवी Ĥकोप कȧ घटनाएँ;
(iv)
संयंğ कȧ उÍचतर सुर¢ा सुǓनिæचत करने कȧ आवæयकता, जैसा ͩक उपयुÈत भारतीय
सरकारȣ संèथान या राçĚȣय अथवा आंतǐरक सुर¢ा के ͧलए उƣरदायी वैधाǓनक
Ĥाͬधकरणɉ ɮवारा सलाह या Ǔनदȶͧशत ͩकया गया हो।
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
32
ख)
यǑद ͩकसी Ĥसारण लाइसɅसधारȣ (Transmission Licensee) कȧ पǐरसंपͪƣयɉ का अपपूंजीकरण
(de‑capitalisation) ͩकया जाता है, तो ऐसे पǐरसंपͪƣ कȧ मूल लागत, िजसका स×यापन उसके
वैधाǓनक लेखा परȣ¢क ɮवारा अपपूंजीकरण कȧ Ǔतͬथ के अनुसार ͩकया गया हो, सकल िèथर
पǐरसंपͪƣ के मूãय से घटाई जाएगी; तथा उन पǐरसंपͪƣयɉ पर संबंͬधत बकाया ऋण एवं
इिÈवटȣ को Đमशः ऋण और इिÈवटȣ शेष से घटाया जाएगा। ऐसी कटौती उस वष[ मɅ कȧ
जाएगी िजसमɅ अपपूंजीकरण (de‑capitalisation) होता है, तथा संचयी मूãयıास (cumulative
depreciation) और ऋण कȧ संचयी अदायगी मɅ संबंͬधत समायोजन भी ͩकया जाएगा, इस
तØय को उͬचत Ǿप से Úयान मɅ रखते हुए ͩक पǐरसंपͪƣ का पूंजीकरण ͩकस वष[ ͩकया गया
था।
10.16 èवीकृत योजना लागत के अंतग[त होने वाले अǓतǐरÈत पूंजीकरण के Ĥभाव को आयोग वाͪष[क Ĥदश[न
समी¢ा के दौरान सिàमͧलत Ǿप से ͪवचार करेगा।
यह उपबंͬधत है ͩक आयोग इस शुãक ͪवǓनयमन के अनुसार उपयुÈतता परȣ¢ण के अधीन, गुण-दोष
के आधार पर Ĥèताͪवत ͩकसी भी नई योजना पर ͪवचार कर सकता है।
10.17 नवीनीकरण एवं आधुǓनकȧकरण के कारण होने वाला अǓतǐरÈत पूंजीकरण:
क)
वह संचरण लाइसɅसधारȣ (Transmission Licensee) जो ͩकसी संचरण Ĥणालȣ अथवा उसके
ͩकसी त×व का नवीनीकरण या आधुǓनकȧकरण इस उɮदेæय से करना चाहता है ͩक उस
Ĥणालȣ का जीवनकाल, दर Ǔनधा[रण हेतु माÛयता ĤाÜत उपयोगी आयु से अͬधक बढ़ाया जा
सके, उसे आयोग के सम¢ अनुमोदन हेतु एक याͬचका Ĥèतुत करनी होगी। इस याͬचका के
साथ एक ͪवèतृत पǐरयोजना ĤǓतवेदन संलÊन ͩकया जाएगा िजसमɅ समèत दायरा, औͬच×य,
लागत‑लाभ ͪवæलेषण, लोड Ýलो ͪवæलेषण, दर कȧ यथोͬचतता, संदभ[ Ǔतͬथ से अनुमाǓनत
जीवनवृɮͬध, ͪवƣीय संरचना, åयय कȧ चरणबɮध योजना, पूण[ता का समय‑Ǔनधा[रण, संदभ[
मूãय èतर, ͪवदेशी मुġा घटक (यǑद कोई हो) सǑहत अनुमाǓनत पूण[ता लागत, तथा अÛय
Ĥासंͬगक जानकारȣ सिàमͧलत होगी िजÛहɅ संचरण लाइसɅसधारȣ उपयुÈत समझे।
यह उपबंͬधत है ͩक जो संचरण लाइसɅसधारȣ नवीनीकरण और आधुǓनकȧकरण काय[ करना
चाहता है, उसे ऐसे नवीनीकरण एवं आधुǓनकȧकरण के ͧलए लाभाͬथ[यɉ या दȣघ[कालȣन
उपभोÈताओं (जैसा ͩक मामला हो) कȧ सहमǓत ĤाÜत करनी होगी तथा उÈत सहमǓत
याͬचका के साथ संलÊन करनी होगी।
ख)
जहाँ कोई संचरण लाइसɅसधारȣ नवीनीकरण और आधुǓनकȧकरण के अपने Ĥèताव के
अनुमोदन के ͧलए आवेदन करता है, वहाँ Ĥèताͪवत लागत अनुमान कȧ यथोͬचतता, लोड Ýलो
ͪवæलेषण, ͪवƣपोषण योजना, पूण[ता का काय[Đम, Ǔनमा[णावͬध के दौरान Þयाज, द¢ तकनीक
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
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के उपयोग, लागत‑लाभ ͪवæलेषण, अपेͯ¢त जीवनवृɮͬध कȧ अवͬध, लाभाͬथ[यɉ या दȣघ[कालȣन
उपभोÈताओं कȧ ĤाÜत सहमǓत (यǑद ĤाÜत हो), और ऐसे अÛय कारक िजÛहɅ आयोग Ĥासंͬगक
समझे, को उͬचत Ǿप से ͪवचार करने के पæचात अनुमोदन Ĥदान ͩकया जा सकता है।
ग)
नवीनीकरण और आधुǓनकȧकरण पूण[ होने के पæचात, संचरण लाइसɅसधारȣ (Transmission
Licensee) को शुãक Ǔनधा[रण हेतु एक याͬचका दायर करनी होगी। आयोग ɮवारा उपयुÈतता
परȣ¢ण के पæचात èवीकृत कȧ गई या कȧ जाने वालȣ åयय राͧश, तथा èवीकृत पǐरयोजना
लागत से पहले से वसूल कȧ जा चुकȧ संचयी मूãयıास (accumulated depreciation) कȧ
कटौती के बाद शेष राͧश, दर Ǔनधा[रण का आधार बनेगी।
संचालन एवं अनुर¢ण (O&M) åयय
10.18 संचालन एवं अनुर¢ण (O&M) åयय मɅ Ǔनàनͧलͨखत मदɅ सिàमͧलत हɉगी—
(क) वेतन, मजदूरȣ, पɅशन अंशदान तथा अÛय कम[चारȣ åयय;
(ख) ĤशासǓनक एवं सामाÛय åयय;
(ग) मरàमत एवं अनुर¢ण(O&M) संबंधी åयय।
10.19 Ǔनयंğण अवͬध के आधार वष[ के ͧलए संचालन एवं अनुर¢ण åययɉ को आयोग ɮवारा अनुमोǑदत
ͩकया जाएगा, िजसमɅ ͪवƣ वष[ 2020‑21 से 2024‑25 तक के लेखापरȣͯ¢त खातɉ, संचरण
अनु£िÜतधाǐरयɉ ɮवारा दायर åयवसाय योजना, आधार वष[ के वाèतͪवक åययɉ के आकलन,
उपयुÈतता परȣ¢ण और आयोग ɮवारा उपयुÈत समझे गए अÛय ͩकसी भी कारक को Úयान मɅ रखा
जाएगा।
10.20 Ǔनयंğण अवͬध के Ĥ×येक वष[ हेतु एआरआर के अंतग[त èवीकाय[ संचालन एवं अनुर¢ण åयय
Ǔनàनͧलͨखत सूğ का उपयोग करके Ǔनधा[ǐरत ͩकए जाएंगे:
सूğ:
O&Mₙ = (R&Mₙ + EMPₙ + A&Gₙ) + अंǓतम देनदाǐरयाँ (Terminal liabilities)
जहाँ—
R&Mₙ – nवɅ वष[ के ͧलए संचरण लाइसɅसधारȣ (Transmission Licensee) के मरàमत एवं अनुर¢ण
लागत;
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
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A&Gₙ – nवɅ वष[ के ͧलए संचरण लाइसɅसधारȣ के ĤशासǓनक एवं सामाÛय åयय;
EMPₙ – nवɅ वष[ के ͧलए संचरण लाइसɅसधारȣ के कम[चारȣ åयय, अंǓतम देनदाǐरयɉ को छोड़कर।
10.21 उपयु[Èत घटकɉ कȧ गणना Ǔनàनͧलͨखत Ĥकार से कȧ जाएगी:
क)
R&Mₙ = K × GFA × (INDXₙ / INDX₀)
जहाँ—
“K” एक िèथरांक (ĤǓतशत मɅ åयÈत) है, जो मरàमत एवं अनुर¢ण (R&M) लागत और
सकल िèथर पǐरसंपͪƣयɉ (GFA) के बीच संबंध को Ǔनयंǒğत करता है।
यह िèथरांक उन वषɟ के R&M तथा GFA के ĤǓतशत के आधार पर गणना ͩकया जाएगा, जो
आधार वष[) से पूव[वतȸ वषɟ के ͧलए एम.वाई.टȣ. (MYT) आदेश मɅ ǓनǑद[çट हɇ, और िजसमɅ
ͩकसी भी असामाÛय åयय को सामाÛयीकृत (normalised) ͩकया गया हो।
‘GFA’ nवɅ वष[ कȧ सकल िèथर पǐरसंपͪƣ का उɮघाटन मूãय है।
INDXₙ Ǔनयंğण अवͬध के nवɅ वष[ का सूचकांक है।
INDX₀ Ǔनयंğण अवͬध के आधार वष[ का सूचकांक है।
ख)
EMPₙ + A&Gₙ = [(EMPₙ₋₁ × (1 + Gₙ)) + (A&Gₙ₋₁)] × (INDXₙ / INDXₙ₋₁)
जहाँ—
EMPₙ₋₁ – (n‑1)वɅ वष[ के ͧलए संचरण लाइसɅसधारȣ (Transmission Licensee) के कम[चारȣ åयय,
अंǓतम देनदाǐरयɉ को छोड़कर;
A&Gₙ₋₁ – (n‑1)वɅ वष[ के ͧलए संचरण लाइसɅसधारȣ के ĤशासǓनक एवं सामाÛय åयय,
ͪवͬधक/ͪवचारण (legal/litigation) åययɉ को छोड़कर;
INDXₙ – वह मुġाèफȧǓत गुणांक (Inflation Factor) है, िजसका उपयोग कम[चारȣ åयय एवं
ĤशासǓनक तथा सामाÛय åयय को सूचकांͩकत करने के ͧलए ͩकया जाएगा। यह आधार वष[
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
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से ठȤक पूव[वतȸ वष[ के उपभोÈता मूãय सूचकांक ( CPI) एवं थोक मूãय सूचकांक (WPI) के
संयोजन पर आधाǐरत होगा;
Gₙ – nवɅ वष[ का वृɮͬध गुणांक है, जो वाèतͪवक Ĥदश[न के आधार पर शूÛय से अͬधक या
कम हो सकता है। Gₙ का मान आयोग ɮवारा एम.वाई.टȣ. (MYT) आदेश मɅ, संचरण
लाइसɅसधारȣ कȧ फाइͧलंग, तुलना×मक मानदंड, और आयोग ɮवारा उपयुÈत समझे गए अÛय
कारकɉ को Úयान मɅ रखते हुए, अǓतǐरÈत जनशिÈत आवæयकता को पूरा करने के ͧलए
Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा।
ग)
INDXₙ = 0.55 × CPIₙ + 0.45 × WPIₙ
ǑटÜपणी 1: अनुमान के उɮदेæय से, Ǔनयंğण अवͬध के सभी वषɟ के ͧलए समान INDXₙ /
INDXₙ₋₁ मान का उपयोग ͩकया जाएगा। तथाͪप, आयोग Ĥ×येक वष[ के अंत मɅ वाͪष[क Ĥदश[न
समी¢ा के दौरान वाèतͪवक INDXₙ / INDXₙ₋₁ मानɉ पर ͪवचार करेगा और Ǔनयंğण अवͬध के
ͧलए इस पǐरवत[न के आधार पर कम[चारȣ åयय तथा ĤशासǓनक एवं सामाÛय (A&G) åययɉ
का समायोजन करेगा।
ǑटÜपणी 2: वेतन आयोग या वेतन संशोधन समझौते आǑद ɮवारा अनुशंͧसत पǐरवत[नɉ के
कारण उ×पÛन ͩकसी भी अंतर को आयोग पृथक Ǿप से ͪवचार करेगा।
ǑटÜपणी 3: अंǓतम देनदाǐरयाँ संचरण लाइसɅसधारȣ (Transmission Licensee) ɮवारा Ĥèतुत
वाèतͪवक आंकड़ɉ के अनुसार अथवा एÈचुǐरयल अÚययन (actuarial studies) के माÚयम से
èथाͪपत ͩकए जाने पर अनुमोǑदत कȧ जाएंगी।
10.22 याͬचकाकता[ (Petitioner) उपयु[Èत ͪववरणɉ के अǓतǐरÈत, पूव[वतȸ वषɟ (ͪवƣ वष[ 2021‑22 से 2025‑26
तक) के ͪवͬधक/ͪवचारण åययɉ का ͪवèतृत ͪववरण Ĥèतुत करेगा, िजसमɅ ऐसे åययɉ कȧ गई
åयय‑राͧश से संबंͬधत सभी ͪववरण एवं साêय दèतावेज सिàमͧलत हɉगे। आयोग Ǔनयंğण अवͬध के
ͧलए Ĥèतुत आवæयक दèतावेजी साêयɉ के आधार पर झारखंड राÏय वाद नीǓत के Ĥासंͬगक
Ĥावधानɉ के अनुसार ͪवͬधक åययɉ को अनुमोǑदत करेगा तथा ǫ‑अप (truing up) के समय ͪवͬधक
åययɉ का उपयुÈतता परȣ¢ण करेगा।
ऋण‑इिÈवटȣ अनुपात
10.23 मौजूदा योजनाएँ – वे पूंजीगत åयय योजनाएँ जो 1 अĤैल 2026 से पूव[ पूंजीकृत कȧ गई हɇ, उनके ͧलए
आयोग ɮवारा 31 माच[ 2026 को समाÜत होने वालȣ अवͬध हेतु दर Ǔनधा[रण मɅ èवीकृत ऋण‑इिÈवटȣ
अनुपात को माना जाएगा।
10.24 नई योजनाएँ – वे पूंजीगत åयय योजनाएँ जो 1 अĤैल 2026 या उसके बाद पूंजीकृत कȧ गई हɇ—
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
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क)
दर Ǔनधा[रण के उɮदेæय से 70:30 का मानक (normative) ऋण‑इिÈवटȣ अनुपात माना
जाएगा;
ख)
यǑद ĤयुÈत वाèतͪवक इिÈवटȣ 30% से अͬधक है, तो दर Ǔनधा[रण के उɮदेæय से इिÈवटȣ कȧ
राͧश को 30% तक सीͧमत ͩकया जाएगा, तथा शेष राͧश को मानक ऋण (normative loan)
माना जाएगा।
ग)
यǑद ĤयुÈत वाèतͪवक इिÈवटȣ 30% से कम है, तो वाèतͪवक ऋण‑इिÈवटȣ अनुपात को हȣ
माना जाएगा।
घ)
यǑद संचरण लाइसɅसधारȣ (Transmission Licensee) ने शेयर पूंजी जारȣ करते समय कोई
Ĥीͧमयम ĤाÜत ͩकया है या Ǔनशुãक राͧश (free reserve) से उ×पÛन आंतǐरक संचय (internal
accruals) का Ǔनवेश ͩकया है, तो ऐसी राͧश, बशतȶ ͩक उसे वाèतव मɅ पूंजीगत åयय वहन
करने के ͧलए उपयोग ͩकया गया हो, चुकता पूंजी (paid‑up capital) के Ǿप मɅ मानी जाएगी,
और इिÈवटȣ पर ĤǓतफल (return on equity) कȧ गणना हेतु सिàमͧलत कȧ जाएगी।
ǑटÜपणी 1: काय[ कȧ मूल पǐरͬध के अंतग[त बाÚयकारȣ देनदाǐरयɉ (committed liabilities) के
कारण èवीकृत कोई भी åयय, तथा Ĥौɮयोͬगक‑आͬथ[क आधारɉ पर èथͬगत ͩकया गया परंतु
काय[ कȧ मूल पǐरͬध मɅ आने वाला कोई भी åयय, इन ͪवǓनयमनाओं मɅ ǓनǑद[çट मानक
ऋण‑इिÈवटȣ अनुपात पर Ǔनग[त ͩकया जाएगा।
ǑटÜपणी 2: पुरानी पǐरसंपͪƣयɉ के ĤǓतèथापन अथवा नवीनीकरण, आधुǓनकȧकरण या
जीवनवृɮͬध पर ͩकए गए ͩकसी भी åयय को भी इन ͪवǓनयमनाओं मɅ ǓनǑद[çट मानक
ऋण‑इिÈवटȣ अनुपात पर हȣ ͪवचार ͩकया जाएगा, बशतȶ ͩक मूल पǐरसंपͪƣ का संपूण[
पुèतकȧय मूãय (book value) नई पǐरसंपͪƣ कȧ पूंजी लागत से घटा Ǒदया गया हो।
ǑटÜपणी 3: काय[ कȧ मूल पǐरͬध मɅ सिàमͧलत नहȣं ͩकए गए नए कायɟ पर, दर Ǔनधा[रण के
ͧलए आयोग ɮवारा èवीकृत ͩकसी भी åयय को इन ͪवǓनयमनाओं मɅ ǓनǑद[çट मानक
ऋण‑इिÈवटȣ अनुपात पर हȣ वहन ͩकया जाएगा।
10.25 संचरण लाइसɅसधारȣ (Transmission Licensee) अपने Ǔनदेशक मंडल के संकãप या अÛय मामलɉ मɅ
स¢म Ĥाͬधकारȣ कȧ èवीकृǓत Ĥèतुत करेगा, िजसमɅ उसके पूंजीगत åयय को वहन करने के ͧलए ͩकए
गए या ͩकए जाने वाले आंतǐरक संसाधनɉ से Ǔनͬध Ĥͪविçट के उपयोग का समथ[न ͩकया गया हो।
इिÈवटȣ पर ĤǓतफल
10.26 Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए इिÈवटȣ पर ĤǓतफल कȧ दर 14.00% (कर‑पæचात) होगी।
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
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10.27 Ĥ×येक वष[ के ͧलए इिÈवटȣ पर ĤǓतफल उन पǐरसंपͪƣयɉ पर ĤयुÈत इिÈवटȣ के आधार पर èवीकृत
ͩकया जाएगा जो उपयोग मɅ हɇ, और इसमɅ Ǔनàनͧलͨखत का ͪवचार ͩकया जाएगा—
क)
उन पǐरसंपͪƣयɉ (जो उपयोग मɅ हɇ) पर ĤयुÈत इिÈवटȣ जो इन ͪवǓनयमनाओं के ͪवǓनयम
10.23 के अनुसार वष[ के आरंभ मɅ पूंजीकृत कȧ गई हɇ; तथा
ख)
उन पǐरसंपͪƣयɉ (जो उपयोग मɅ हɇ) पर ĤयुÈत अनुमाǓनत इिÈवटȣ का 50%, जो इन
ͪवǓनयमनाओं के ͪवǓनयम 10.24 के अनुसार उस वष[ के दौरान कमीशन कȧ गई हɇ।
ऋण पूंजी पर Þयाज
10.28 इन ͪवǓनयमनाओं के उपͪवǓनयम 10.23 और 10.24 मɅ ǓनǑद[çट ͪवͬध के अनुसार ĤाÜत ͩकए गए
ऋणɉ को ऋण पर Þयाज कȧ गणना हेतु सकल मानक ऋण (gross normative loan) के Ǿप मɅ माना
जाएगा।
10.29 1 अĤैल 2026 कȧ िèथǓत मɅ बकाया मानक ऋण (normative loan outstanding) का Ǔनधा[रण, 31 माच[
2026 तक आयोग ɮवारा èवीकृत संचयी पुनभु[गतान (cumulative repayment) को सकल मानक ऋण
(gross normative loan) से घटाकर ͩकया जाएगा।
10.30 Ǔनयंğण अवͬध के वष[ के ͧलए पुनभु[गतान को उस वष[ के ͧलए अनुमोǑदत मूãयıास के बराबर माना
जाएगा।
10.31 पǐरसंपͪƣयɉ के अपपूंजीकरण (de‑capitalization) कȧ िèथǓत मɅ, पुनभु[गतान को आनुपाǓतक आधार पर
संचयी पुनभु[गतान को Úयान मɅ रखते हुए समायोिजत ͩकया जाएगा, और यह समायोजन उन
पǐरसंपͪƣयɉ कȧ अपपूंजीकरण Ǔतͬथ तक वसूल कȧ गई संचयी मूãयıास राͧश से अͬधक नहȣं होगा।
10.32 संचरण लाइसɅसधारȣ (Transmission Licensee) ɮवारा ĤाÜत ͩकसी भी èथगन अवͬध के बावजूद,
योजना के वाͨणिÏयक पǐरचालन के Ĥथम वष[ से हȣ ऋण पुनभु[गतान माना जाएगा।
10.33 Þयाज दर (Rate of Interest) Ĥ×येक वष[ के आरंभ मɅ संचरण लाइसɅसधारȣ (Transmission Licensee) के
वाèतͪवक ऋण पोट[फोͧलयो के आधार पर भाǐरत औसत Þयाज दर (weighted average rate of
interest) के Ǿप मɅ गणना कȧ जाएगी।
यह उपबंͬधत है ͩक यǑद ͩकसी वष[ के ͧलए वाèतͪवक ऋण उपलÞध नहȣं है, परंतु मानक ऋण
(normative loan) अब भी बकाया है, तो Þयाज दर मानक आधार (normative basis) पर लȣ जाएगी
और वह Ǔनयंğण अवͬध (Control Period) के उस संबंͬधत वष[ कȧ 1 अĤैल कȧ िèथǓत मɅ Ĥचͧलत
बɇक दर (Bank Rate) से 200 आधार अंक (basis points) अͬधक होगी।
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
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10.34 ऋण पर Þयाज कȧ गणना वष[ के मानक औसत ऋण (normative average loan) पर भाǐरत औसत
Þयाज दर लागू करके कȧ जाएगी।
10.35 उपयु[Èत Þयाज गणना मɅ उस ऋण राͧश पर Þयाज सिàमͧलत नहȣं ͩकया जाएगा — चाहे वह मानक
हो या अÛयथा — जो उपभोÈता अंशदान, अनुदान, या संचरण लाइसɅसधारȣ ɮवारा ͩकए गए जमा कायɟ
(Deposit Works) से ͪवƣ पोͪषत पूंजी लागत के अनुपात मɅ हो।
10.36 संचरण लाइसɅसधारȣ को Ĥ×येक अवसर पर पुनःͪवƣपोषण करने के ͧलए Ĥयास करना होगा, बशतȶ ͩक
इससे Þयाज पर शुɮध बचत ĤाÜत हो। ऐसी िèथǓत मɅ, पुनःͪवƣपोषण से संबंͬधत लागत
उपयोगकता[ओं ɮवारा वहन कȧ जाएगी, और ĤाÜत शुɮध बचत को उपयोगकता[ओं और संचरण
लाइसɅसधारȣ के बीच 50:50 के अनुपात मɅ साझा ͩकया जाएगा।
मूãयıास
10.37 Ĥ×येक दर अवͬध के वष[ के ͧलए मूãयıास कȧ गणना आयोग ɮवारा èवीकृत पǐरसंपͪƣयɉ कȧ
पूंजीगत लागत कȧ राͧश पर कȧ जाएगी।
यह उपबंͬधत है ͩक वे पǐरसंपͪƣयाँ जो लाभाथȸ, ͪवतरण Ĥणालȣ उपयोगकता[ (Distribution System
User), पूंजीगत अनुदान या अनुदान से ͪवƣ पोͪषत हɇ, उन पर मूãयıास कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी।
ऐसी पǐरसंपͪƣयɉ के ĤǓतèथापन कȧ åयवèथा पूंजीगत Ǔनवेश योजना मɅ कȧ जाएगी।
10.38 Ĥ×येक वष[ के ͧलए मूãयıास इन ͪवǓनयमनाओं मɅ ǓनǑद[çट काय[ͪवͬध, दरɉ और अÛय शतɟ के
अनुसार Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा।
10.39 मूãयıास कȧ वाͪष[क गणना सरळ रेखीय ͪवͬध (straight‑line method) पर कȧ जाएगी, जैसा ͩक
पǐरͧशçट‑I) मɅ ǓनǑद[çट दरɉ पर लागू है। मूãयıास के उɮदेæय से पǐरसंपͪƣ का आधार मूãय उसकȧ
मूल लागत (original cost of the asset) होगा।
यह उपबंͬधत है ͩक जब ͩकसी åयिÈतगत पǐरसंपͪƣ का मूãयıास उस पǐरसंपͪƣ के पुèतकȧय मूãय
(Book Value) का सƣर (70) ĤǓतशत तक हो जाए, तो 31 माच[ को समापन वष[ कȧ िèथǓत मɅ शेष
मूãयıास योÊय मूãय (remaining depreciable value) को पǐरसंपͪƣ के शेष उपयोगी जीवन (balance
useful life) कȧ अवͬध मɅ ͪवतǐरत ͩकया जाएगा।
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10.40 ͩकसी पǐरसंपͪƣ पर मूãयıास उसकȧ पǐरचालन के Ĥथम वष[ से लगाया जाएगा। यǑद पǐरसंपͪƣ का
पǐरचालन वष[ के केवल एक भाग के ͧलए ͩकया गया है, तो मूãयıास अनुपाǓतक आधार पर लगाया
जाएगा।
10.41 पǐरसंपͪƣयɉ का अवͧशçट मूãय (residual value) 10% माना जाएगा, और पǐरसंपͪƣ कȧ मूल लागत के
अͬधकतम 90% तक मूãयıास कȧ अनुमǓत दȣ जाएगी। भूͧम (land) मूãयıास योÊय पǐरसंपͪƣ नहȣं
है, अतः उसकȧ लागत को पǐरसंपͪƣ कȧ मूल लागत के 90% मूãयıास कȧ गणना करते समय बाहर
रखा जाएगा।
यह उपबंͬधत है ͩक आईटȣ उपकरण एवं सॉāटवेयर के ͧलए अवͧशçट मूãय शूÛय माना जाएगा तथा
ऐसी पǐरसंपͪƣयɉ के 100% मूãय को मूãयıास योÊय माना जाएगा।
10.42 यǑद अचल पǐरसंपͪƣ रिजèटर (Fixed Assets Register) उपलÞध नहȣं है, तो आयोग संचरण
लाइसɅसधारȣ (Transmission Licensee) के नवीनतम उपलÞध लेखापरȣͯ¢त खातɉ के अनुसार मूãयıास
और औसत सकल िèथर पǐरसंपͪƣयɉ (Average Gross Fixed Assets) के अनुपात से ĤाÜत मूãयıास
ĤǓतशत कȧ गणना कर सकता है। यह गणना ͩकया गया ĤǓतशत उस ͪवƣीय वष[ के ͧलए आयोग
ɮवारा èवीकृत औसत GFA से गुणा ͩकया जाएगा, िजससे उस वष[ का मूãयıास Ǔनधा[ǐरत ͩकया
जाएगा।
10.43 पǐरसंपͪƣयɉ के अपपूंजीकरण (de‑capitalization) कȧ िèथǓत मɅ, संचयी मूãयıास (cumulative
depreciation) को उन पǐरसंपͪƣयɉ कȧ उपयोगी सेवा अवͬध के दौरान दर के माÚयम से वसूल ͩकए
गए मूãयıास को Úयान मɅ रखकर समायोिजत ͩकया जाएगा।
काय[शील पूंजी पर Þयाज
10.44 संचरण लाइसɅसधारȣ के ͧलए काय[शील पूंजी मɅ Ǔनàनͧलͨखत त×व शाͧमल हɉगे—
(क)
रखरखाव èपेयर (Maintenance Spares): इन ͪवǓनयमनाओं के उपͪवǓनयम 10.19 से 10.21 मɅ
ǓनǑद[çट O&M åयय का 15%;
(b)
वाͪष[क िèथर लागत (Annual Fixed Cost) के 45 Ǒदनɉ के बराबर ĤािÜतयां (Receivables);
(ग)
एक माह के संचालन एवं अनुर¢ण (ओ.एंड.एम.) åयय;
(घ)
घटाएं: वह Þयाज, यǑद कोई हो, जो संचरण Ĥणालȣ उपभोÈताओं से सुर¢ा जमा के Ǿप मɅ
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
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10.45 काय[शील पूंजी पर Þयाज कȧ दर उस बɇक दर के बराबर होगी जो उस ͪवƣीय वष[ कȧ 30 ͧसतंबर को
लागू है िजसमɅ बहुवषȸय दर (एम.वाई.टȣ.) याͬचका दायर कȧ गई हो, तथा उसमɅ 200 आधार अंकɉ कȧ
वृɮͬध कȧ जाएगी। ǫ-अप के समय, Þयाज दर को उस वाèतͪवक दर के अनुसार समायोिजत ͩकया
जाएगा जो उस ͪवƣीय वष[ कȧ 1 अĤैल को Ĥचͧलत थी िजसके ͧलए ǫ-अप अßयास ͩकया गया हो।
10.46 यह Ĥावधान ͩकया जाएगा ͩक काय[शील पूंजी पर Þयाज का भुगतान Ĥावͬधक (नॉमȶǑटव) आधार
पर ͩकया जाएगा, चाहे संचरण लाइसɅसधारȣ ने ͩकसी बाहरȣ संèथा से काय[शील पूंजी ऋण ͧलया हो
या नहȣं।
आयकर
10.47 संचरण लाइसɅसधारȣ के लाइसɅस ĤाÜत åयवसाय पर देय आयकर, अनुमोǑदत इिÈवटȣ पर ĤǓतफल के
कर तक सीͧमत होगा।
10.48 वाèतͪवक Ǿप से देय अथवा भुगतान ͩकया गया आयकर, जो अनुमोǑदत इिÈवटȣ पर ĤǓतफल के कर
तक सीͧमत होगा, ǫ-अप के समय ए.आर.आर. मɅ सिàमͧलत ͩकया जाएगा। आयकर का वाèतͪवक
Ǔनधा[रण करते समय कर अवकाश (Tax Holiday) के लाभ तथा आयकर अͬधǓनयम, 1961 तथा उसके
संशोधनɉ के अनुसार अĒेͪषत हाǓनयɉ के समायोजन का लाभ उपभोÈताओं को Ĥदान ͩकया जाएगा।
संचरण लाइसɅसधारȣ कȧ अÛय आय İोतɉ पर लगाया गया कर लाभाͬथ[यɉ से वसूल नहȣं ͩकया
जाएगा।
गैर-शुãक आय
10.49 संचरण åयवसाय से संबंͬधत गैर-दर आय कȧ वह राͧश, िजसे आयोग ͪववेकपूण[, Ǔनçप¢
और उͬचत तरȣके से अनुमोǑदत करता है, संचरण åयवसाय के दर Ǔनधा[रण मɅ एआरआर से
घटा दȣ जाएगी:
यह उपबंध ͩकया गया है ͩक संचरण लाइसɅसधारȣ, आयोग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ĥपğ मɅ अपनी गैर-शुãक
आय के पूवा[नुमान का पूण[ ͪववरण आयोग को Ĥèतुत करेगा।
10.50 गैर-शुãक आय मɅ Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल हɉगे:
(क)
भूͧम या भवनɉ के ͩकराए से ĤाÜत आय;
(ख)
कबाड़ कȧ ǒबĐȧ से ĤाÜत आय;
(ग)
Ǔनवेश से ĤाÜत आय;
(घ)
आपूǓत[कता[ओं/ठेकेदारɉ को अͬĒम दȣ गई राͧश पर संͬचत Þयाज;
(ङ)
कम[चाǐरयɉ को Ǒदए गए ऋण/अͬĒम पर Þयाज आय;
(च)
èटाफ Èवाट[रɉ के ͩकराए से ĤाÜत आय;
(छ)
ठेकेदारɉ से ĤाÜत ͩकराया आय;
(ज)
ठेकेदारɉ तथा अÛय प¢ɉ से ĤाÜत ͩकराया या Hire Charges;
(झ)
पय[वे¢ण शुãक आǑद से ĤाÜत आय;
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(ञ)
पूंजीगत कायɟ हेतु पय[वे¢ण शुãक;
(ट)
ͪव£ापनɉ से ĤाÜत आय;
(ठ)
Ǔनͪवदा दèतावेजɉ कȧ ǒबĐȧ से ĤाÜत आय।
(म) पǐरसंपͪƣयɉ कȧ ǒबĐȧ से ĤाÜत लाभ (अथा[त ͪवĐय मूãय और पुèतकȧय मूãय के बीच का
अंतर);
(न) कोई अÛय गैर-शुãक आय;
यह उपबंध ͩकया गया है ͩक संचरण åयवसाय के ͪवǓनयͧमत काय[ से संबɮध इिÈवटȣ पर
ĤǓतफल से कȧ गई Ǔनवेशɉ से अिज[त Þयाज को गैर-शुãक आय मɅ सिàमͧलत नहȣं ͩकया जाएगा।
यह भी उपबंध ͩकया गया है ͩक यह ͧसɮध करने का दाǓय×व ͩक ऐसे Ǔनवेश इिÈवटȣ पर
ĤǓतफल से ͩकए गए हɇ, आयोग कȧ संतुिçट हेतु, लाइसɅसधारȣ पर होगा।
संचरण लाइसɅसधारȣ के अÛय åयवसाय से आय
10.51 जहाँ संचरण लाइसɅसधारȣ ͪवɮयुत अͬधǓनयम, 2003 कȧ धारा 41 के Ĥावधानɉ के अनुसार ͪवǓनयͧमत
åयवसाय के बुǓनयादȣ ढांचे और/या जनशिÈत का उपयोग करते हुए ͩकसी अÛय åयवसाय मɅ संलÊन
है, वहां ऐसे åयवसाय से आय का Ǔनधा[रण Ǔनàनͧलͨखत शतɟ को Úयान मɅ रखते हुए ͩकया जाएगा:
10.52 अÛय åयवसाय से ĤाÜत राजèव को संचरण लाइसɅसधारȣ कȧ राजèव आवæयकताओं कȧ गणना करते
समय ए.आर.आर. से ͪववेकपूण[, Ǔनçप¢ और उͬचत तरȣके से घटाया जाएगा:
यह उपबंध ͩकया गया है ͩक संचरण लाइसɅसधारȣ, संचरण åयवसाय और अÛय åयवसाय के बीच
सभी संयुÈत और सामाÛय लागतɉ के आवंटन के ͧलए एक यथोͬचत आधार का पालन करेगा तथा
Ǔनदेशक मंडल ɮवारा अनुमोǑदत आवंटन ͪववरणी (Allocation Statement) को शुãक Ǔनधा[रण हेतु
आवेदन के साथ आयोग को Ĥèतुत करेगा:
यह भी उपबंध ͩकया गया है ͩक यǑद ऐसे अÛय åयवसाय कȧ Ĥ×य¢ एवं अĤ×य¢ लागतɉ का कुल
योग, उस åयवसाय से ĤाÜत राजèव से अͬधक हो, तो ऐसे अÛय åयवसाय के मद मɅ कोई राͧश
संचरण लाइसɅसधारȣ के ए.आर.आर. मɅ जोड़ी नहȣं जाएगी।
आपूǓत[ कȧ गुणवƣा
10.53 Ǔनयंğण अवͬध के दौरान आयोग Ǔनàनͧलͨखत आपूǓत[ गुणवƣा मानकɉ कȧ Ǔनगरानी करेगा:
(क)
संचरण Ĥणालȣ कȧ उपलÞधता;
(ख)
ͪवͧभÛन ¢मताओं मɅ Ěांसफाम[र ͪवफलताएँ, िजÛहɅ संचरण Ĥणालȣ मɅ ǓनǑद[çट ¢मता के
अंतग[त Ěांसफाम[रɉ कȧ कुल संÉया के ĤǓतशत के Ǿप मɅ ͩकसी ǓनǑद[çट अवͬध मɅ हुए
Ěांसफाम[र ͪवफलताओं कȧ संÉया ɮवारा Ĥदͧश[त ͩकया जाएगा।
10.54 संचरण लाइसɅसधारȣ अपनी åयवसाय योजना (Business Plan) ĤèतुǓतयɉ मɅ गुणवƣा लêयɉ कȧ ĤािÜत
हेतु Ĥ¢ेप पथ (trajectory) का Ĥèताव और ͪववरण Ĥèतुत करेगा। आयोग Ĥ×येक पैरामीटर के ͧलए
लêयɉ को ǓनǑद[çट करेगा। संचरण लाइसɅसधारȣ आयोग ɮवारा ǓनǑद[çट ĤाǾप एवं ĤͩĐया के अनुसार
Ĥ×येक पैरामीटर पर अपना Ĥदश[न Ĥèतुत करेगा।
संचालन कȧ मानदंड
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
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10.55 पूण[ संचरण शुãक कȧ वसूलȣ हेतु Ĥावͬधक वाͪष[क संचरण Ĥणालȣ उपलÞधता गुणक (Normative
Annual Transmission System Availability Factor - NATSAF) इस Ĥकार होगा:
वाͪष[क िèथर शुãक कȧ वसूलȣ हेतु —
ए.सी. Ĥणालȣ: ͪवƣीय वष[ 2026-27 से 2030-31 कȧ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए 98.0%;
एच.वी.डी.सी. बाइ-पोल ͧलंक: ͪवƣीय वष[ 2026-27 से 2030-31 कȧ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए 95.0%;
एच.वी.डी.सी. बैक-टू-बैक èटेशन: ͪवƣीय वष[ 2027-31 कȧ Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए 95.0%।
यह उपबंध ͩकया गया है ͩक एच.वी.डी.सी. बाइ-पोल ͧलंक का Ĥावͬधक वाͪष[क संचरण उपलÞधता
गुणक वाͨणिÏयक संचालन कȧ Ǔतͬथ से पहले बारह माह कȧ अवͬध के ͧलए 85% होगा।
Ĥो×साहन (Incentive) हेतु ͪवचार के ͧलए —
ए.सी. Ĥणालȣ: Ǔनयंğण अवͬध ͪवƣीय वष[ 2027-31 के ͧलए 98.50%;
एच.वी.डी.सी. बाइ-पोल ͧलंक: Ǔनयंğण अवͬध ͪवƣीय वष[ 2027-31 के ͧलए 95.0%;
एच.वी.डी.सी. बैक-टू-बैक èटेशन: Ǔनयंğण अवͬध ͪवƣीय वष[ 2027-31 के ͧलए 95.0%।
यह उपबंध ͩकया गया है ͩक 99.85% से अͬधक उपलÞधता के ͧलए कोई Ĥो×साहन देय नहȣं होगा।
यह भी उपबंध ͩकया गया है ͩक ए.सी. Ĥणालȣ के ͧलए ĤǓत वष[ दो ǑĚͪपंग कȧ अनुमǓत होगी। वष[
मɅ दो ǑĚͪपंग के पæचात वाèतͪवक आउटेज अवͬध के अǓतǐरÈत 12 घंटे कȧ अǓतǐरÈत आउटेज
अवͬध मानी जाएगी।
यह भी उपबंध ͩकया गया है ͩक यǑद ͩकसी संचरण त×व कȧ आउटेज से ͩकसी उ×पादन èटेशन से
ͪवɮयुत Ǔनकासी Ĥभाͪवत होती है, तो आउटेज घंटɉ को 2 के गुणक से गुणा ͩकया जाएगा।
10.56 उपकɅ ġ मɅ सहायक ऊजा[ खपत
ए.सी. Ĥणालȣ: वातानुकूलन, Ĥकाश åयवèथा तथा अÛय उपकरणɉ मɅ खपत हेतु ए.सी. उपकɅ ġ मɅ
सहायक ऊजा[ खपत के शुãक संचरण लाइसɅसधारȣ ɮवारा वहन ͩकए जाएंगे तथा उÛहɅ Ĥावͬधक
संचालन एवं अनुर¢ण åययɉ मɅ सिàमͧलत ͩकया जाएगा।
वाͪष[क संचरण शुãक
10.57 संचरण लाइसɅसधारȣ को इन ͪवǓनयमɉ के उपबंधɉ 10.58 से 10.60 मɅ ǓनǑद[çट अनुसार लाभाͬथ[यɉ से
अपना वाͪष[क संचरण शुãक (Annual Transmission Charges - ATC) वसूलने का अͬधकार होगा।
िनिʮत शुãक कȧ वसूलȣ
10.58 संचरण Ĥणालȣ कȧ िèथर लागत का वाͪष[क आधार पर इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑहत मानदंडɉ के अनुसार
गणना कȧ जाएगी, उपयुÈत Ǿप से समेͩकत कȧ जाएगी, और उपयोगकता[ओं से संचरण शुãक के Ǿप
मɅ माͧसक आधार पर वसूलȣ कȧ जाएगी।
10.59 ͩकसी कैलɅडर माह के ͧलए ͩकसी संचरण Ĥणालȣ अथवा उसके भाग के ͧलए देय संचरण शुãक
(Ĥो×साहन सǑहत) इस Ĥकार होगा —
(क)
जब TAFM < 98% हो तब:
AFC × (NDM / NDY) × (TAFM / 98%)
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
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(ख)
जब TAFM: 98% < TAFM < 98.5% हो
AFC × (NDM / NDY) × (1)
(ग)
जब TAFM: 98.5% < TAFM < 99.85% हो
AFC × (NDM / NDY) × (TAFM / 98.5%)
(घ)
जब TAFM > 99.85% हो
AFC × (NDM / NDY) × (99.85% / 98.5%)
जहाँ:
AFC = वष[ हेतु ǓनǑद[çट वाͪष[क िèथर लागत (ǽपयɉ मɅ);
NDM = माह के Ǒदनɉ कȧ संÉया;
NDY = वष[ के Ǒदनɉ कȧ संÉया; तथा
TAFM = माह के ͧलए संचरण Ĥणालȣ उपलÞधता गुणक (ĤǓतशत मɅ), इन ͪवǓनयमɉ के
पǐरͧशçट-III के अनुसार गणना ͩकया गया।
10.60 संचरण लाइसɅसधारȣ, माह के संचरण शुãक (Ĥो×साहन सǑहत) के ͧलए TAFM के अपने अनुमान के
आधार पर ǒबल जारȣ करेगा। आवæयकतानुसार समायोजन उस TAFM के आधार पर ͩकया जाएगा
िजसकȧ Ĥमाणीकरण एस.एल.डी.सी. ɮवारा संबंͬधत माह के अंǓतम Ǒदन से 30 Ǒदनɉ के भीतर कȧ
जाएगी।
वाͪष[क संचरण शुãक का आवंटन
10.61 वाͪष[क संचरण शुãक (Annual Transmission Charge - ATC) का आवंटन, झारखंड राÏय ͪवɮयुत
Ǔनयामक आयोग (अंतरा[Ïयीय संचरण Ĥणालȣ के शुãकɉ के साझेदारȣ हेतु Ǿपरेखा) ͪवǓनयम, 2019 के
अनुसार ͩकया जाएगा, िजसे समय-समय पर संशोͬधत या ĤǓतèथाͪपत ͩकया जा सकता है।
ͪवलंǒबत भुगतान अͬधभार
10.62 यǑद इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त देय ͩकसी ǒबल का भुगतान उपभोÈता ɮवारा ǒबͧलंग Ǔतͬथ से 60 Ǒदनɉ
कȧ अवͬध के भीतर नहȣं ͩकया जाता है, तो संबंͬधत वष[ कȧ 1 अĤैल को Ĥचͧलत बɇक दर मɅ 200
आधार अंकɉ कȧ वृɮͬध के साथ पहले माह के ͧलए ͪवलंǒबत भुगतान अͬधभार लागू होगा, तथा
Ĥ×येक अǓतǐरÈत माह या उसके भाग के ͧलए दर मɅ 50 आधार अंकɉ कȧ वृɮͬध कȧ जाएगी। तथाͪप,
यह अͬधकतम संबंͬधत वष[ कȧ 1 अĤैल को लागू बɇक दर मɅ 500 आधार अंकɉ कȧ वृɮͬध तक सीͧमत
होगी। यह अͬधभार संचरण लाइसɅसधारȣ ɮवारा लगाया जाएगा।
यह उपबंध ͩकया गया है ͩक ͪवलंǒबत भुगतान अͬधभार कȧ दर, संचरण लाइसɅसधारȣ और
उसके लाभाͬथ[यɉ के बीच संपाǑदत संचरण सेवा अनुबंध (TSA) मɅ ǓनǑद[çट दर से अͬधक नहȣं
होगी।
ǐरबेट
10.63 यǑद संचरण लाइसɅसधारȣ ɮवारा Ĥèतुत ǒबलɉ का भुगतान ǒबल Ĥèतुत ͩकए जाने के 5 Ǒदनɉ के
भीतर ͩकया जाता है, तो 2.00% कȧ ǐरबेट (छूट) दȣ जाएगी।
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
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यह उपबंध ͩकया गया है ͩक यǑद टȣ.एस.ए. (TSA) मɅ संचरण लाइसɅसधारȣ और
लाभाथȸ/लाभाͬथ[यɉ के बीच ǐरबेट का ĤǓतशत सहमǓत से Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया हो, तो वहȣ लागू होगा।
ǑटÜपणी: 5 Ǒदनɉ कȧ गणना कȧ िèथǓत मɅ, अवकाशɉ को Úयान मɅ रखे ǒबना लगातार Ǒदनɉ कȧ गणना
कȧ जाएगी। तथाͪप, यǑद अंǓतम Ǒदन या पाँचवाँ Ǒदन राजपǒğत अवकाश होता है, तो ǐरबेट के Ĥयोजन
हेतु पाँचवाँ Ǒदन राÏय सरकार के आͬधकाǐरक कैलɅडर के अनुसार अगले काय[ Ǒदवस को माना
जाएगा, जहाँ लाभाथȸ के अͬधकृत हèता¢रȣ या ĤǓतǓनͬध का काया[लय ǒबल कȧ ĤािÜत या èवीकृǓत
के Ĥयोजन हेतु िèथत है।
मानदंडɉ से ͪवचलन
10.64 संचरण लाइसɅसधारȣ, इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट मानदंडɉ से ͪवचलन करते हुए भी संचरण शुãक का
Ǔनधा[रण कर सकता है, बशतȶ Ǔनàनͧलͨखत शतɏ पूरȣ हɉ —
(क)
पǐरयोजना के उपयोगी जीवन के ͧलए औसतीकृत शुãक (Levelized Tariff), जो ͩक अͬधǓनयम
कȧ धारा 63 के अंतग[त पǐरयोजनाओं हेतु सी.ई.आर.सी. ɮवारा समय-समय पर अͬधसूͬचत
छूट कारक (Discounting Factor) के आधार पर, इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट मानदंडɉ के èथान
पर ͪवचͧलत मानदंडɉ के अनुसार गणना ͩकया गया हो, वह इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त ǓनǑद[çट
मानदंडɉ के अनुसार गणना ͩकए गए औसतीकृत दर से अͬधक नहȣं होगा।
(ख)
ͩकसी भी Ĥकार का ͪवचलन केवल आयोग कȧ èवीकृǓत ĤाÜत होने के पæचात हȣ Ĥभावी
होगा, िजसके ͧलए संचरण लाइसɅसधारȣ को दर Ǔनधा[रण हेतु दर याͬचका / ए.आर.आर. दायर
करने से पूव[ आवेदन करना होगा।
लȣज शुãक
10.65 संचरण लाइसɅसधारȣ ɮवारा लȣज पर लȣ गई पǐरसंपͪƣयɉ के ͧलए देय लȣज शुãक, लȣज अनुबंध के
अनुसार माना जाएगा, बशतȶ आयोग उसे युिÈतसंगत समझे।
ͪवदेशी मुġा दर मɅ पǐरवत[न
10.66 संचरण लाइसɅसधारȣ को संचरण Ĥणालȣ हेतु ͧलए गए ͪवदेशी मुġा ऋण पर Þयाज तथा उसके
पुनभु[गतान से संबंͬधत ͪवदेशी मुġा जोͨखम को पूण[तः या आंͧशक Ǿप से हेज (Hedge) करने का
अͬधकार होगा। यह Ǔनण[य संचरण लाइसɅसधारȣ के ͪववेक पर Ǔनभ[र होगा।
10.67 Ĥ×येक संचरण लाइसɅसधारȣ को, संबंͬधत वष[ के आधार पर वष[-दर-वष[ Ĥावͬधक ͪवदेशी ऋण से
संबɮध ͪवदेशी मुġा दर पǐरवत[न के हेिजंग कȧ लागत को उस अवͬध के åयय के Ǿप मɅ वसूलने कȧ
अनुमǓत होगी, िजसमɅ यह उ×पÛन होती है। तथाͪप, ऐसे हेज ͩकए गए ͪवदेशी ऋण से संबंͬधत
अǓतǐरÈत ǽपये कȧ देयता èवीकाय[ नहȣं होगी।
10.68 िजस सीमा तक संचरण लाइसɅसधारȣ ͪवदेशी मुġा जोͨखम को हेज नहȣं कर पाता है, उस िèथǓत मɅ
संबंͬधत वष[ मɅ Ĥावͬधक ͪवदेशी मुġा ऋण से संबɮध Þयाज भुगतान तथा ऋण पुनभु[गतान के ͧलए
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अǓतǐरÈत ǽपये कȧ देयता कȧ अनुमǓत होगी, बशतȶ ͩक यह संचरण लाइसɅसधारȣ या उसके
आपूǓत[कता[ओं अथवा ठेकेदारɉ के कारण उ×पÛन न हुई हो।
10.69 संचरण लाइसɅसधारȣ ͪवदेशी मुġा दर पǐरवत[न एवं हेिजंग कȧ लागत को उस अवͬध मɅ, िजसमɅ यह
उ×पÛन होती है, आय या åयय के Ǿप मɅ वष[-दर-वष[ आधार पर वसूल करेगा।
आवेदन शुãक और Ĥकाशन åयय
10.70 दर अनुमोदन हेतु दायर आवेदन मɅ उ×पÛन आवेदन शुãक तथा सूचनाओं के Ĥकाशन पर हुए åयय
को, आयोग के ͪववेकानुसार, संचरण लाइसɅसधारȣ को सीधे लाभाͬथ[यɉ से वसूलने कȧ अनुमǓत दȣ जा
सकती है।
अÚयाय – IV
वाͪष[क राजèव आवæयकता (ARR) और दर (दर) दाͨखल करने कȧ ĤͩĐया
क 11. बहुवषȸय दर (MYT) दाͨखल करने कȧ ĤͩĐया
11.1 बहुवषȸय दर (MYT) आवेदन आयोग ɮवारा इन ͪवǓनयमɉ मɅ Ǒदए गए Ǔनदȶशɉ के अनुसार तथा
झारखंड राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग (कारोबार का संचालन) ͪवǓनयम, 2024 के Ĥावधानɉ के
अनुǾप, समय-समय पर संशोͬधत या ĤǓतèथाͪपत Ǿप मɅ, Ĥèतुत ͩकया जाएगा।
11.2 संचरण लाइसɅसधारक को आयोग को इलेÈĚॉǓनक ĤाǾप मɅ भी MYT आवेदन Ĥèतुत करना होगा।
11.3 संचरण लाइसɅसधारक को इन ͪवǓनयमɉ के अनुभाग A 24 मɅ ǓनǑद[çट MYT Ǿपरेखा और समयसीमा
के अनुसार Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए MYT याͬचका दाͨखल करनी होगी; अनुपालन न होने कȧ िèथǓत
मɅ:
(क)
आयोग èवयं सं£ान लेकर MYT आदेश जारȣ कर सकता है;
(ख)
आयोग संचरण लाइसɅसधारक को इिÈवटȣ पर ĤǓतफल (return on equity) Ĥदान नहȣं कर
सकता है।
Ǔनयंğण अवͬध Ĥारंभ होने से पूव[
11.4
संचरण लाइसɅसधारक को इन ͪवǓनयमɉ के अनुभाग A 24 मɅ ǓनǑद[çट समयसीमा के अनुसार, और
ͪवǓनयमɉ के उपͪवǓनयम 6.5 से 6.12 के अनुǾप, आयोग से अनुमोदन के ͧलए åयवसाय योजना और
MYT याͬचका दाͨखल करनी होगी।
Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए वाͪष[क दाͨखले
11.5 संचरण लाइसɅसधारक को आयोग को ऐसे आवͬधक ͪववरण Ĥèतुत करने हɉगे, जैसा ͩक ǓनǑद[çट
ͩकया जा सकता है, िजसमɅ पǐरचालन एवं लागत संबंधी आँकड़े शाͧमल हɉ, ताͩक आयोग अपने MYT
आदेश के ͩĐयाÛवयन कȧ Ǔनगरानी वाͪष[क दाͨखलɉ (Annual Filings) के माÚयम से, इन ͪवǓनयमɉ के
अनुभाग A 24 मɅ ǓनǑद[çट समयसीमा के अनुसार, कर सके।
11.6 संचरण लाइसɅसधारक को आयोग को अपने Ĥदश[न और खातɉ का वाͪष[क ͪववरण, िजसमɅ लेखा
परȣ¢ͨणत खातɉ कȧ नवीनतम ǐरपोट[ सिàमͧलत हो, Ĥèतुत करना होगा।
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क 12. आवेदन का Ǔनपटान
12.1 आयोग को संचरण लाइसɅसधारक ɮवारा कȧ गई दाͨखलɉ कȧ ĤͩĐया इन ͪवǓनयमɉ और झारखंड
राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग (åयवसाय संचालन) ͪवǓनयम, 2024 तथा उसके संशोधनɉ के
अनुǾप करनी होगी।
12.2 संचरण लाइसɅसधारक कȧ दाͨखलɉ, जनसाधारण एवं अÛय Ǒहतधारकɉ से ĤाÜत आपͪƣयɉ/सुझावɉ के
आधार पर, आयोग आवेदन को उपयुÈत Ǿप से Ûयायसंगत और उͬचत समझे गए संशोधनɉ और/या
शतɟ सǑहत èवीकार कर सकता है, तथा आवेदन ĤािÜत कȧ Ǔतͬथ से 120 Ǒदनɉ के भीतर, और
जनसाधारण सǑहत अÛय Ǒहतधारकɉ के सभी सुझावɉ एवं आपͪƣयɉ पर ͪवचार करने के पæचात्, ऐसा
आदेश जारȣ करेगा िजसमɅ, अÛय बातɉ के साथ-साथ, आधार वष[ (Base Year) के पूव[वतȸ वष[ कȧ
वाèतͪवक लागत घटकɉ का पǐरǓनरȣ¢ण (truing up), आधार वष[ के ͧलए मानकɉ का अनुमान, और
Ǔनयंğण अवͬध के Ĥ×येक वष[ के ͧलए वाͪष[क राजèव आवæयकता (ARR) एवं संचरण दर
(Transmission Tariff) का Ǔनधा[रण शाͧमल होगा।
इस आदेश मɅ अनुमोǑदत åयवसाय योजना (Business Plan) तथा Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए Ǔनयंǒğत
मदɉ (controllable items) के लêयɉ का उãलेख भी होगा।
क 13. आवͬधक समी¢ा
Ǔनयंğण अवͬध के दौरान समी¢ा
13.1 बहुवषȸय दर (MYT) Ǿपरेखा के सुचाǾ ͩĐयाÛवयन को सुǓनिæचत करने हेतु, आयोग Ǔनयंğण अवͬध
के दौरान संचरण लाइसɅसधारक के Ĥदश[न कȧ आवͬधक समी¢ा कर सकता है, ताͩक ͩकसी भी
åयावहाǐरक समèया, ͬचंता या अĤ×याͧशत पǐरणामɉ का Ǔनराकरण ͩकया जा सके।
13.2 संचरण लाइसɅसधारक को वाͪष[क Ĥदश[न समी¢ा के भाग के Ǿप मɅ, वाèतͪवक Ĥदश[न से संबंͬधत
जानकारȣ इन ͪवǓनयमɉ के अनुभाग A 24 मɅ ǓनǑद[çट समयसीमा के अनुसार Ĥèतुत करनी होगी,
ताͩक आयोग ɮवारा Ǔनयंğण अवͬध के Ĥारंभ मɅ अनुमोǑदत लêयɉ के सापे¢ Ĥदश[न का मूãयांकन
ͩकया जा सके।
इसमɅ उसके Ĥदश[न के वाͪष[क ͪववरण, लेखा ͪववरण और इन ͪवǓनयमɉ के अनुसार काय[ कȧ गई दर
संरचना (tariff) सिàमͧलत होगी।
13.3 संचरण लाइसɅसधारक को इन ͪवǓनयमɉ के अनुभाग A 24 मɅ ǓनǑद[çट समयसीमा के अनुसार, वाͪष[क
राजèव आवæयकता (ARR) के पǐरǓनरȣ¢ण (True-up) तथा समक¢ दर समायोजन भी Ĥèतुत करने
हɉगे।
संशोͬधत अनुमान को अĤभावनीय अंतर (uncontrollable variations), लêयɉ से अͬधक Ĥदश[न के ͧलए
लाभ-साझाकरण तंğ तथा संचरण गुणवƣा लêयɉ के Ĥदश[न ढांचे (performance framework) के
ͩĐयाÛवयन के आधार पर लागत के पǐरǓनरȣ¢ण (true-up of costs) हेतु आवæयक ͩकया जाएगा।
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13.4 आयोग Ǔनयंğण अवͬध कȧ शेष अवͬध के ͧलए संचरण लाइसɅसधारक के पूवा[नुमान) मɅ
आवæयकतानुसार संशोधन कर सकता है, तथा इसके ͧलए ͪवèतृत कारण ǓनǑद[çट करेगा।
Ǔनयंğण अवͬध के अंत मɅ समी¢ा
13.5 Ǔनयंğण अवͬध के अंत कȧ ओर, आयोग यह समी¢ा करेगा ͩक Èया इन ͪवǓनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत
ͧसɮधांतɉ के काया[Ûवयन ने अपने अͧभĤेत उɮदेæयɉ कȧ ĤािÜत कȧ है या नहȣं।
इस ĤͩĐया के दौरान, आयोग अÛय बातɉ के साथ-साथ, उɮयोग संरचना, ¢ेğ कȧ आवæयकताएँ,
उपभोÈता एवं अÛय Ǒहतधारकɉ कȧ अपे¢ाएँ, तथा उस समय पर आवेदक कȧ आवæयकताओं को भी
Úयान मɅ रखेगा।
अͬधǓनयम के उɮदेæयɉ कȧ पूǓत[ हेतु ¢ेğ कȧ आवæयकताओं के आधार पर, आयोग अगले Ǔनयंğण
अवͬध के ͧलए ͧसɮधांतɉ मɅ संशोधन कर सकता है।
13.6 पहलȣ Ǔनयंğण अवͬध कȧ समािÜत दूसरȣ Ǔनयंğण अवͬध कȧ शुǽआत होगी, और संचरण
लाइसɅसधारक को वहȣ ĤͩĐया अपनानी होगी जब तक ͩक आयोग अÛयथा Ǔनदȶश न दे।
13.7
आयोग संचरण लाइसɅसधारक के Ĥदश[न का ͪवæलेषण करेगा, जो आगामी Ǔनयंğण अवͬध के Ĥारंभ मɅ
Ǔनधा[ǐरत लêयɉ के संबंध मɅ होगा, और वाèतͪवक Ĥदश[न, अपेͯ¢त द¢ता सुधार तथा Ĥचͧलत अÛय
कारकɉ के आधार पर, अगले Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए आरंͧभक मान (initial values) Ǔनधा[ǐरत करेगा।
अÚयाय – V
ͪवͪवध उपबंध
क 14. आदेशɉ एवं åयवहार Ǔनदȶशɉ का Ǔनग[म
14.1 अͬधǓनयम तथा इन ͪवǓनयमɉ के Ĥावधानɉ के अधीन, आयोग समय-समय पर इन ͪवǓनयमɉ के
ͩĐयाÛवयन तथा ͪवͧभÛन ͪवषयɉ पर अनुसरण कȧ जाने वालȣ ĤͩĐया के संबंध मɅ आदेश एवं
अßयास ǑदशाǓनदȶश (Practice Directions) जारȣ कर सकता है, िजन पर इन ͪवǓनयमɉ के अनुसार
आयोग को Ǔनदȶश देने का अͬधकार ĤाÜत है, तथा उनसे संबंͬधत या सहायक ͪवषयɉ पर भी।
14.2 इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑहत ͩकसी अÛय उपबंध के बावजूद, आयोग को यह अͬधकार होगा ͩक वह èवयं
सं£ान लेकर या ͩकसी इÍछुक अथवा Ĥभाͪवत प¢ ɮवारा दायर याͬचका पर, ͩकसी भी आवेदक का
दर (tariff) Ǔनधा[रण कर सके।
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क 15.
Ǔनदȶशɉ का अनुपालन न करने कȧ िèथǓत
15.1 राÏय भार संचरण कɅ ġ (State Load Despatch Centre) अͬधकतम अथ[åयवèथा और द¢ता ĤािÜत हेतु
ͪवɮयुत Ĥणालȣ के एकȧकृत संचालन को सुǓनिæचत करने के ͧलए आवæयक Ǔनदȶश दे सकता है तथा
आवæयक पय[वे¢ण एवं Ǔनयंğण कर सकता है, और हर लाइसɅसधारक, उ×पादक कंपनी (Generating
Company), उपकɅ ġ (sub-station) तथा ͪवɮयुत Ĥणालȣ से संबɮध कोई अÛय åयिÈत ऐसे Ǔनदȶशɉ का
पालन करने के ͧलए बाÚय होगा।
15.2
यǑद कोई संचरण लाइसɅसधारक जारȣ ͩकए गए Ǔनदȶशɉ का पालन करने मɅ ͪवफल रहता है, तो उस
पर ͪवɮयुत अͬधǓनयम, 2003 कȧ धारा 146 के अनुसार दंड (penalty) लगाया जाएगा।
क 16. ͪववाद Ǔनवारण
16.1 ͩकसी ͪववाद कȧ िèथǓत मɅ, कोई भी प¢ झारखंड राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक आयोग (कारोबार का
संचालन) ͪवǓनयम, 2024 के अनुǾप, जो समय-समय पर संशोͬधत या वैधाǓनक Ǿप से पुनः ĤवǓत[त
ͩकए जा सकते हɇ, के तहत ͪववाद के Ǔनपटारे हेतु आवेदन Ĥèतुत कर सकता है।
क 17. कǑठनाइयɉ को दूर करने कȧ शिÈत
17.1 यǑद इस ͪवǓनयमन के ͩकसी भी Ĥावधान को Ĥभावी बनाने मɅ कोई कǑठनाई उ×पÛन होती है, तो
आयोग सामाÛय या ͪवशेष आदेश ɮवारा संचरण लाइसɅसधारक(ओं) को उपयुÈत काय[वाहȣ करने हेतु
Ǔनदȶश जारȣ कर सकता है, बशतȶ ͩक वह अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के ͪवपरȣत न हो; और जो आयोग
के मत मɅ उस कǑठनाई को दूर करने के ͧलए आवæयक या उपयोगी Ĥतीत होता हो।
17.2 संचरण लाइसɅसधारक आयोग के सम¢ आवेदन Ĥèतुत कर सकते हɇ और इन ͪवǓनयमɉ के
ͩĐयाÛवयन मɅ उ×पÛन ͩकसी भी कǑठनाई को दूर करने हेतु उपयुÈत आदेश ĤाÜत करने का अनुरोध
कर सकते हɇ।
क 18. ͧशͬथलȣकरण कȧ शिÈत
18.1 आयोग लोकǑहत मɅ तथा ͧलͨखत Ǿप मɅ अͧभलेͨखत कारणɉ के आधार पर, इन ͪवǓनयमɉ के ͩकसी
भी Ĥावधान मɅ ͧशͬथलȣकरण Ĥदान कर सकता है।
क 19. åयाÉया
19.1 यǑद इन ͪवǓनयमɉ के ͩकसी Ĥावधान कȧ åयाÉया से संबंͬधत कोई Ĥæन उ×पÛन होता है, तो इस
संबंध मɅ आयोग का Ǔनण[य अंǓतम होगा।
क 20. आयोग कȧ अंतǓन[Ǒहत शिÈतयɉ का संर¢ण
20.1 इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑहत कोई भी Ĥावधान आयोग कȧ उन अंतǓन[Ǒहत शिÈतयɉ को सीͧमत या
Ĥभाͪवत नहȣं करेगा, िजनके अंतग[त आयोग ͩकसी ĤͩĐया को अपनाने का अͬधकार रखता है, जो इन
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ͪवǓनयमɉ के ͩकसी Ĥावधान से ͧभÛन (at variance) हो, यǑद आयोग, Ĥकरण या Ĥकरणɉ कȧ ͩकसी
ͪवशेष पǐरिèथǓत के पǐरĤेêय मɅ, तथा ͧलͨखत Ǿप मɅ अͧभलेͨखत कारणɉ के आधार पर, यह
आवæयक अथवा उपयुÈत समझता है ͩक इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑद[çट ĤͩĐया से अलग ĤͩĐया अपनाई
जाए।
A 21. जांच और अÛवेषण
21.1 इन ͪवǓनयमɉ के तहत सभी जांच, अÛवेषण और Ǔनण[य आयोग ɮवारा झारखंड राÏय ͪवɮयुत
ͪवǓनयामक आयोग (कारोबार का संचालन) ͪवǓनयम, 2024 के Ĥावधानɉ के अनुसार, तथा समय-समय
पर उसमɅ ͩकए गए संशोधनɉ के अनुǾप काय[वाहȣ के माÚयम से कȧ जाएंगी।
क 22. संशोधन कȧ शिÈत
22.1 आयोग समय-समय पर इन ͪवǓनयमɉ के ͩकसी भी Ĥावधान को जोड़ सकता है, बदल सकता है,
पǐरवǓत[त कर सकता है, èथͬगत कर सकता है, संशोͬधत कर सकता है, पǐरवǓत[त कर सकता है या
Ǔनरèत कर सकता है।
क 23. संर¢ण
23.1 इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑहत कुछ भी ऐसा नहȣं माना जाएगा जो आयोग कȧ इस अंतǓन[Ǒहत शिÈत को
सीͧमत या अÛयथा Ĥभाͪवत करे ͩक वह Ûयायसंगत पǐरणाम ĤाÜत करने या आयोग कȧ ĤͩĐया के
दुǽपयोग को रोकने के ͧलए आवæयक आदेश पाǐरत कर सके।
23.2 इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑहत कोई भी उपबंध आयोग को अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के अनुǾप ऐसी ĤͩĐया
अपनाने से नहȣं रोकेगा, जो इन ͪवǓनयमɉ के ͩकसी भी Ĥावधान से ͧभÛन हो, यǑद आयोग ͩकसी
Ĥकरण या Ĥकरणɉ कȧ ͩकसी Įेणी कȧ ͪवशेष पǐरिèथǓतयɉ के पǐरĤेêय मɅ, तथा ͧलͨखत Ǿप मɅ
अͧभलेͨखत कारणɉ के आधार पर, यह आवæयक या उपयुÈत समझे ͩक ऐसे Ĥकरण या Ĥकरणɉ कȧ
Įेणी से Ǔनपटने हेतु ͧभÛन ĤͩĐया अपनाई जाए।
23.3 इन ͪवǓनयमɉ मɅ ǓनǑहत कुछ भी ऐसा नहȣं माना जाएगा जो èपçट या अĤ×य¢ Ǿप से आयोग को
ͩकसी ऐसे मामले से Ǔनपटने या अͬधǓनयम के अंतग[त ऐसी शिÈत का उपयोग करने से रोके िजसके
ͧलए कोई ͪवǓनयम बनाए नहȣं गए हɇ, और आयोग ऐसे मामलɉ, शिÈतयɉ और कायɟ से Ǔनपटने के
ͧलए अपने ͪवचारानुसार उपयुÈत तरȣका अपना सकेगा।
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50
क 24.समयसीमा का सारांश
Đ.सं.
ͪववरण
यािचकादाͨखल
करने कȧ Ǔतͬथ
आयोग ɮवारा मांगी
गई
अǓतǐरÈत
जानकारȣ Ĥदान
करना
यािचकाका
Ǔनपटान
1.
Ǔनयंğण अवͬध के ͧलए åयवसाय
योजना और Ǔनयंğण अवͬध के
ͧलए बहुवषȸय दर (MYT)
याͬचका, ͪवƣीय वष[ 2025-26 से
2030-31 तक, िजसमɅ Ǔनयंğण
अवͬध के Ĥथम वष[ के ͧलए
ǐरटेल और åहȣͧलंग दर शाͧमल
हɇ।
30 नवंबर, 2025
जानकारी के संबंध मŐ
पũ जारी होने की ितिथ
से 15 िदनों के भीतर
आवेदन
èवीकार
होने के 120 Ǒदनɉ
के भीतर
2.
ͪपछले वष[ के ͧलएसमंजन (ǫ-
अप), वत[मान वष[ के ͧलए वाͪष[क
Ĥदश[न समी¢ा, और Ǔनयंğण
अवͬध के अगले वष[ के ͧलए
वाͪष[क आवæयक राजèव वसूलȣ
(ARR) एवं दर Ǔनधा[रण
िजस ͪवƣीय वष[
के ͧलए वाͪष[क
Ĥदश[न समी¢ा
(APR) मांगी गई
हो, उस वष[ कȧ
30 नवàबर
जानकारी के संबंध मŐ
पũ जारी होने की ितिथ
से 15 िदनों के भीतर
आवेदन
èवीकार
होने के 120 Ǒदनɉ
के भीतर
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
51
पǐरͧशçट-I: मूãयıास अनुसूची
संपͪƣ ͪववरण
सीधीरेखा
मूãयıास(%)
पूण[ èवाͧम×ववालȣ भूͧम
0.00
पɪटेकेअधीनभूͧम
जमीनमɅ Ǔनवेशकेͧलए
2.67
साइटसाफ़करनेकȧ लागतकेͧलए
2.67
नईखरȣदȣ गईसंपͪƣयां:
भवनएवंͧसͪवलइंजीǓनयǐरंगकाय[
काया[लयऔरशोǾम
2.67
अèथायीǓनमा[णजैसेलकड़ीकेढांचे
100.00
कÍचीसड़कɉ केअलावाअÛयसड़कɅ
2.67
अÛय
2.67
Ěांसफाम[र, ͩकयोèक, सब-èटेशनउपकरणऔरअÛयिèथरउपकरण(Üलांटनींव
सǑहत)
100 केवीए औरउससेअͬधकरेǑटंगवालेफ़ाउंडेशनसǑहतĚांसफ़ॉम[र
4.22
अÛय
4.22
िèवचͬगयर, केबलकनेÈशनसǑहत
4.22
ǒबजलȣ रोकनेवाले
èटेशनटाइप
4.22
पोलटाइप
4.22
तुãयकाͧलकसंघǓनğ
4.22
बैटǐरयɉ
12.77
संयुÈतबॉÈसऔरͫडèकनेÈटेडबॉÈससǑहतभूͧमगतकेबल
4.22
केबल और डÈट ͧसèटम
4.22
केबलसमथ[न सǑहत ओवरहेड लाइनɅ
66 केवी सेअͬधक टͧम[नलवोãटेजपरèटȣलसपोट[ परचलनेवालȣ
लाइनɅ
4.22
13.2 केवी सेअͬधक, लेͩकन66 केवी सेअͬधकनहȣं, टͧम[नलवोãटेजपर
èटȣलसपोट[ परचलनेवालȣ लाइनɅ
4.22
èटȣलयाĤबͧलतकंĐȧटसमथ[नपरलाइनɅ
4.22
उपचाǐरतलकड़ीकेआधारपररेखाएँ
4.22
मीटर
12.77
èव-चाͧलतवाहन
12.77
एयरकंडीशǓनंगसंयंğ
िèथर
4.22
पोटȶबल
7.60
फनȸचरऔरसाज-सÏजा
काया[लयफनȸचरऔरसाज-सÏजा
6.33
काया[लय उपकरण
6.33
ͩफǑटंगऔरउपकरणसǑहतआंतǐरकवायǐरंग
6.33
èĚȣट लाइट ͩफǑटंग
6.33
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
52
उपकरणͩकराएपरǑदएगए
संपͪƣ ͪववरण
सीधीरेखामूãयıास(%)
मोटरɉ के अलावा अÛय
7.60
मोटर
4.22
संचार उपकरण
रेͫडयोऔरउÍचआवृͪƣ वाहकĤणाͧलयाँ
6.33
टेलȣफोनलाइनɅ औरटेलȣफोन
6.33
आईटȣ उपकरण और सॉÝटवेयर
15.00
कोई अÛय संपͪƣ जो ऊपर कवर नहȣं कȧ गई है
4.22 (या जैसे ͩक आयोग
ɮवारा पǐरसंपͪƣ आयु और
अपͧशçट मूãय को Úयान
मɅ रखते हुए अनुमोǑदत
ͩकया गया हो)
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
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पǐरͧशçट – II संचरण Ĥणालȣ उपलÞधता गुणक (Transmission System Availability Factor) कȧ
माͧसक गणना कȧ ĤͩĐया
1. संचरण Ĥणालȣ उपलÞधता गुणक (TAFM) का ͩकसी भी माह (nth calendar month) के ͧलए
Ǔनधा[रण संबंͬधत संचरण लाइसɅसधारक ɮवारा ͩकया जाएगा, िजसे राÏय भार संचरण कɅ ġ
(SLDC) ɮवारा स×याͪपत एवं Ĥमाͨणत ͩकया जाएगा। यह गणना ए.सी. (AC) तथा
एच.वी.डी.सी. (HVDC) संचरण Ĥणाͧलयɉ के ͧलए पृथक Ǿप से कȧ जाएगी तथा संचरण शुãक
के साझा करने के अनुसार समूहȣकृत कȧ जाएगी।TAFM कȧ गणना के उɮदेæय से
Ǔनàनͧलͨखत Ĥावधान लागू हɉगे:
(i)
ए.सी. संचरण रेखाएँ (AC transmission lines): Ĥ×येक ए.सी. संचरण रेखा कȧ एक
पǐरपथ (circuit) को एक त×व (element) के Ǿप मɅ माना जाएगा।
(ii)
अंतसɍयोजक पǐरवǓत[ğ (Inter-Connecting Transformers - ICTs)/Ěांसफॉम[र:
Ĥ×येक ICT बɇक/Ěांसफॉम[र (तीन एकल-चरणीय Ěांसफॉम[रɉ का समूह) को एक त×व
माना जाएगा।
(iii)
िèथर वार ĤǓतपूरक (Static VAR Compensator - SVC): SVC को उसके SVC Ěांसफॉम[र
सǑहत एक त×व के Ǿप मɅ माना जाएगा।
(iv)
बस ǐरएÈटर/िèवच योÊय लाइन ǐरएÈटर (Bus Reactors/Switchable Line Reactors):
Ĥ×येक बस ǐरएÈटर अथवा िèवच योÊय लाइन ǐरएÈटर को एक त×व माना जाएगा।
(v)
HVDC ɮͪवĢुवी ͧलंक (HVDC Bi-pole links): HVDC ͧलंक के Ĥ×येक Ģुव (pole) को,
दोनɉ ͧसरɉ पर िèथत सàबɮध उपकरणɉ सǑहत, एक त×व माना जाएगा।
(vi)
HVDC बैक-टू-बैक èटेशन (HVDC Back-to-Back Station): HVDC बैक-टू-बैक èटेशन के
Ĥ×येक Þलॉक को एक त×व माना जाएगा। यǑद संबंͬधत ए.सी. लाइन (जो HVDC
बैक-टू-बैक èटेशन के माÚयम से अंतः¢ेğीय शिÈत अंतरण हेतु आवæयक है)
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
54
उपलÞध नहȣं है, तो संबंͬधत HVDC बैक-टू-बैक èटेशन Þलॉक को भी अनुपलÞध माना
जाएगा।
(vii)
िèथर समकाͧलक ĤǓतपूरण (Static Synchronous Compensation – STATCOM):
Ĥ×येक STATCOM को एक पृथक त×व के Ǿप मɅ माना जाएगा।
2. संचरण Ĥणालȣ के एसी और एचवीडीसी भाग कȧ उपलÞधता कȧ गणना Ǔनàनͧलͨखत Ǿप से
कȧ जाएगी:
% TAFM एसी Ĥणालȣ के ͧलए
[{(o xAVo)+ (p xAVp)+ (q xAVq)+ (r xAVr)+ (u x AVu)} / (o + p + q + r + u)] x 100
जहाँ
o = एसी लाइनɉ कȧ कुल संÉया।
AVo = o संÉया कȧ एसी लाइनɉ कȧ उपलÞधता।
p = बस ǐरएÈटरɉ/िèवचेबल लाइन ǐरएÈटरɉ कȧ कुल संÉया।
AVp = p संÉया के बस ǐरएÈटरɉ/िèवचेबल लाइन ǐरएÈटरɉ कȧ उपलÞधता।
q = आईसीटȣ/Ěांसफाम[र कȧ कुल संÉया।
AVq = q संÉया के आईसीटȣ/Ěांसफाम[रɉ कȧ उपलÞधता।
r = एसवीसी कȧ कुल संÉया।
AVr = r संÉया के एसवीसी कȧ उपलÞधता।
u = èटैटकॉम (STATCOM) कȧ कुल संÉया।
AVu = u संÉया के èटैटकॉम कȧ उपलÞधता।
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%TAFM एचवीडीसी Ĥणालȣ के ͧलए:
जहाँ
Cxbp(act) = xवɅ एचवीडीसी पोल कȧ कुल वाèतͪवक पǐरचाͧलत ¢मता
Cxbp = xवɅ एचवीडीसी पोल कȧ कुल रेटेड ¢मता
AVxbp = xवɅ एचवीडीसी पोल कȧ उपलÞधता
Cybtb(act) = yवɅ एचवीडीसी बैक-टू-बैक èटेशन Þलॉक कȧ कुल वाèतͪवक पǐरचाͧलत ¢मता
Cybtb = yवɅ एचवीडीसी बैक-टू-बैक èटेशन Þलॉक कȧ कुल रेटेड ¢मता
AVybtb = yवɅ एचवीडीसी बैक-टू-बैक èटेशन Þलॉक कȧ उपलÞधता
s = एचवीडीसी पोल कȧ कुल संÉया
t = एचवीडीसी बैक-टू-बैक Þलॉकɉ कȧ कुल संÉया
3.
Ĥ×येक Įेणी के संचरण अवयवɉ कȧ उपलÞधता कȧ गणना भारांक कारक, ͪवचाराधीन कुल घंटɉ
तथा उस Įेणी के Ĥ×येक अवयव के अनुपलÞध घंटɉ के आधार पर कȧ जाएगी।
Ĥ×येक Įेणी के संचरण अवयवɉ कȧ उपलÞधता कȧ गणना पǐरͧशçट-III के अनुसार कȧ जाएगी।
Ĥ×येक Įेणी के संचरण अवयवɉ के ͧलए भारांक कारक Ǔनàनͧलͨखत हɉगे:
क.
Ĥ×येक एसी लाइन के सͩक[ ट के ͧलए – लाइन मɅ उप-चालकɉ कȧ संÉया × सͩक[ ट-ͩकलोमीटर
(cktkm)
ख.
Ĥ×येक एचवीडीसी पोल के ͧलए – रेटेड मेगावाट ¢मता × सͩक[ ट-ͩकलोमीटर (ckt-km)
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
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ग.
Ĥ×येक आईसीटȣ बɇक/Ěांसफाम[र के ͧलए – रेटेड मेगावोãट-एàपीयर (MVA) ¢मता
घ.
एसवीसी के ͧलए – रेटेड मेगावोãट-एàपीयर-रȣऐिÈटव (MVAR) ¢मता (Ĥेरक और धारक दोनɉ)
ङ. बस ǐरएÈटर/िèवचेबल लाइन ǐरएÈटरɉ के ͧलए – रेटेड मेगावोãट-एàपीयर-रȣऐिÈटव
(MVAR) ¢मता
च. दो ¢ेğीय ͬĒडɉ को जोड़ने वाले एचवीडीसी बैक-टू-बैक èटेशन के ͧलए – Ĥ×येक Þलॉक
कȧ रेटेड मेगावाट (MW) ¢मता
4.
Ǔनàनͧलͨखत कारणɉ से आउटेज पर रहने वाले संचरण अवयवɉ को उपलÞध माना जाएगा:
(a)
ͩकसी अÛय संचरण योजना के अवयवɉ के रखरखाव या Ǔनमा[ण के ͧलए लȣ
गई शटडाउन अवͬध।
यǑद अÛय संचरण योजना उसी संचरण अनु£ापğ धारक (Transmission
Licensee) कȧ है, तो एसएलडीसी (SLDC) काय[ कȧ ĤकृǓत को देखते हुए उͬचत
समझी गई अवͬध तक अनुमाǓनत उपलÞधता कȧ अवͬध को सीͧमत कर
सकता है।
(b)
एसएलडीसी के Ǔनदȶशानुसार ओवर वोãटेज को सीͧमत करने हेतु संचरण
लाइन का िèवच ऑफ ͩकया जाना तथा िèवच ͩकए गए ǐरएÈटरɉ का मैनुअल
ǑĚͪपंग ͩकया जाना।
5.
Ǔनàनͧलͨखत आकिèमक पǐरिèथǓतयɉ (contingencies) के ͧलए संचरण अवयवɉ कȧ आउटेज
अवͬध को ͪवचाराधीन अवͬध मɅ उस अवयव कȧ कुल अवͬध से बाहर रखा जाएगा।
(a)ऐसी फोस[ मेÏयोर (Force Majeure) घटनाओं जैसे युɮध, हड़ताल, दंगा, बाढ़,
भूकंप आǑद, जो संचरण अनु£ापğ धारक (Transmission Licensee) के Ǔनयंğण
से बाहर हɉ, के कारण अवयवɉ का आउटेज होना। हालाँͩक, यह दाǓय×व संचरण
अनु£ापğ धारक का होगा ͩक वह एसएलडीसी (SLDC) को संतुçट करे ͩक
अवयव का आउटेज उपयु[Èत घटनाओं के कारण हुआ था, न ͩक ͫडज़ाइन
ͪवफलता के कारण। एसएलडीसी ɮवारा उस अवयव के ͧलए एक युिÈतसंगत
पुनःèथापन (restoration) समय को माना जाएगा, और यǑद संचरण अनु£ापğ
धारक ɮवारा अवयव कȧ पुनःèथापना के ͧलए युिÈतसंगत समय से अͬधक
झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
57
समय ͧलया जाता है, तो अǓतǐरÈत समय को संचरण अनु£ापğ धारक के
ͧलए उƣरदायी आउटेज समय माना जाएगा।
एसएलडीसी युिÈतसंगत पुनःèथापन समय के आकलन के ͧलए संचरण
अनु£ापğ धारक या ͩकसी ͪवशेष£ से परामश[ कर सकता है।
ईआरएस (Emergency Restoration System) के माÚयम से पुनःèथाͪपत सͩक[ टɉ
को उपलÞध माना जाएगा।
(b) ͬĒड घटना/ͪव¢ोभ (incident/disturbance) के कारण उ×पÛन आउटेज, जो
संचरण अनु£ापğ धारक को उƣरदायी नहȣं हɇ, जैसे ͩक अÛय एजɅसी के
èवाͧम×व वाले उपकɅ ġɉ या बे मɅ हुई दोष िèथǓत िजसके कारण संचरण
अनु£ापğ धारक के अवयवɉ का आउटेज हुआ, या ͬĒड ͪव¢ोभ के चलते
लाइनɉ, आईसीटȣ आǑद का ǑĚप होना।
हालाँͩक, यǑद एसएलडीसी से Ĥणालȣ सामाÛय करने के ͧलए Ǔनदȶश ĤाÜत होने
के बाद, युिÈतसंगत समय के भीतर अवयव पुनःèथाͪपत नहȣं ͩकया जाता है,
तो एसएलडीसी ɮवारा पुनःèथापन हेतु Ǔनदȶश जारȣ ͩकए जाने के बाद कȧ
अवͬध के ͧलए अवयव को अनुपलÞध माना जाएगा।
6.
संचरण Ĥणालȣ कȧ उपलÞधता के Ĥमाणन के ͧलए समय-सीमा:
एसएलडीसी (SLDC) ɮवारा उपलÞधता Ĥमाणन के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत काय[Đम का पालन ͩकया
जाएगा:
▪ संचरण अनु£ापğ धारकɉ (Transmission Licensees) ɮवारा आउटेज डेटा का एसएलडीसी को
ĤèतुǓतकरण – अगले माह कȧ 5 तारȣख तक;
▪ एसएलडीसी ɮवारा आउटेज डेटा कȧ समी¢ा – माह कȧ 20 तारȣख तक;
▪ एसएलडीसी ɮवारा उपलÞधता Ĥमाणपğ जारȣ करना – अगले माह कȧ 3 तारȣख तक।
/
Transformer
58 झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
पǐरͧशçट-III: Ĥ×येक Įेणी के संचरण अवयवɉ कȧ उपलÞधता कȧ गणना के सूğ
Where
,
o = एसी लाइनɉ कȧ कुल संÉया;
AVo = o संÉया कȧ एसी लाइनɉ कȧ उपलÞधता;
p = बस ǐरएÈटरɉ/िèवचेबल लाइन ǐरएÈटरɉ कȧ कुल संÉया;
AVp = p संÉया के बस ǐरएÈटरɉ/िèवचेबल लाइन ǐरएÈटरɉ कȧ
उपलÞधता;
q = आईसीटȣ/Ěांसफाम[रɉ कȧ कुल संÉया;
AVq = q संÉया के आईसीटȣ/Ěांसफाम[रɉ कȧ उपलÞधता;
r = एसवीसी कȧ कुल संÉया;
AVr = r संÉया के एसवीसी कȧ उपलÞधता;
u = èटैटकॉम (STATCOM) कȧ कुल संÉया;
AVu = u संÉया के èटैटकॉम कȧ उपलÞधता;
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 28 जनवरȣ, 2026
59
Wi = iवीं संचरण लाइन का भारांक कारक;
Wk = kवɅ आईसीटȣ/Ěांसफाम[र का भारांक कारक;
Wl = lवɅ एसवीसी के Ĥेरक और धारक संचालन के ͧलए भारांक
कारक;
Wm = mवɅ बस ǐरएÈटर का भारांक कारक;
Wn = nवɅ èटैटकॉम का भारांक कारक।
Ti, Tk, Tl, Tm, Tn, Tx, Ty
ͪवचाराधीन अवͬध के दौरान iवीं एसी लाइन, kवɅ आईसीटȣ/Ěांसफाम[र,
lवɅ एसवीसी, mवɅ िèवÍड बस ǐरएÈटर, nवɅ èटैटकॉम, xवɅ एचवीडीसी
पोल और yवɅ एचवीडीसी बैक-टू-बैक Þलॉक के कुल घंटे (उन
आउटेज अवͬधयɉ को छोड़कर जो संचरण अनु£ापğ धारक से
संबंͬधत नहȣं हɇ, जैसा ͩक ĤͩĐया के पैरा 5 मɅ उãलेͨखत कारणɉ के
अनुसार)।
TNAi, TNAk, TNAl, TNAm, TNAn, TNAx, TNAy
I वीं एसी लाइन, k वɅ आईसीटȣ/Ěांसफाम[र, l वɅ एसवीसी, m वɅ
िèवÍड बस ǐरएÈटर, n वɅ èटैटकॉम, x वɅ एचवीडीसी पोल और y वɅ
एचवीडीसी बैक-टू-बैक Þलॉक के अनुपलÞधता घंटे (उन आउटेज
अवͬधयɉ को छोड़कर िजÛहɅ संचरण अनु£ापğ धारक के ͧलए
उƣरदायी नहȣं माना गया है और िजÛहɅ ĤͩĐया के पैरा 5 के
अनुसार अनुमाǓनत उपलÞधता के Ǿप मɅ ͧलया गया है)।
इस “झारखÖड राÏय ͪवɮयुत Ǔनयामक आयोग (संचरण शुãक के Ǔनधा[रण कȧ शतɏ एवं Ǔनयम)
ͪवǓनयम, 2025” के ǑहÛदȣ ǾपाÛतरण कȧ åयाÉया या ͪववेचन या समझने कȧ िèथǓत मɅ ͩकसी Ĥकार
का ͪवरोधाभास होने पर इसके अंĒेजी संèकरण (मूल संèकरण) के संबंͬधत Ĥावधानɉ मɅ दȣ गई
ͪववेचना के अनुसार हȣ उसका ता×पय[ माना जायेगा एवं इस संबंध मɅ ͩकसी Ĥकार के ͪववाद कȧ
िèथǓत मɅ आयोग का Ǔनण[य अंǓतम एवं बाÚय होगा ।
आयोग के आदेशानुसार,
आर.पी. नायक
सिचव।
झारखÖड राÏय ͪवɮयुत ͪवǓनयामक
आयोग ।
--------
अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 34 – 50