झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
20 माघ, 1947 (श०)
संÉ या – 48 राँची, सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026 (ई०)
ͪवƣ ͪवभाग।
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अͬधसूचना
12 अगèत, 2025
संÉया- 01/̾था0 (िविवध)-107/202 -1959--भारत का संͪवधान के अनुÍछेद 309 के परÛतुक
मɅ Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल एतɮ ɮवारा झारखÖड राÏय के ͪवƣ
ͪवभाग के अधीन झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा मɅ भतȸ]ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शतɟ को
ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत Ǔनयमावलȣ बनाते हɇ:-
अÚयाय-1
Ĥारिàभक
1.
संͯ¢Üत नाम]ͪवèतार एवं Ĥारàभ
(1)
यह Ǔनयमावलȣ झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा
Ǔनयमावलȣ-2025 कहलाएगी ।
(2)
इसकाͪवèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा।
(3)
यह Ǔनयमावलȣ अͬधसूचना Ǔनग[त कȧ Ǔतͬथ से Ĥवृƣ होगी।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
2.
पǐरभाषाएँ:- इस Ǔनयमावलȣ मɅ जब तक ͩक संदभ[ से अÛयथा अपेͯ¢त न हो -
(i)
‘राÏय’ से अͧभĤेत है झारखÖड राÏय।
(ii)
‘सरकार’के अͧभĤेत है झारखÖड सरकार।
(iii)
‘ͪवभाग’से अͧभĤेत है ͪवƣ ͪवभाग।
(iv)
‘सेवा’से अͧभĤेत है झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा।
(v)
‘संवग[’से अͧभĤेत है,ͪवƣ ͪवभाग,झारखÖड सरकार के अधीन झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं
लेखा) सेवा के पद।
(vi)
‘ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार’से अͧभĤेत है,राÏय सरकार।
(vii) ‘Ǔनयंğी Ĥाͬधकार’से अͧभĤेत है, ͪवƣ ͪवभाग के अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव ।
(viii) ‘आयोग’ से अͧभĤेत है,झारखÖड लोक सेवा आयोग,राँची।
(ix)
‘Ǔनयमावलȣ’से अͧभĤेत है,झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा Ǔनयमावलȣ,2025 ।
(x)
‘अनुसͬचवीय संवग[’ से अͧभĤेत है,झारखÖड सेवा संǑहता के Ǔनयम 30,पǐरͧशçट-5 मɅ
पǐरभाͪषत एंव संबंͬधत सेवा/संवग[ कȧ ǓनयुिÈत एवं ĤोÛनǓत Ǔनयमावलȣ मɅ अनुसͬचवीय Ǿप
मɅ उिãलͨखत।
3.
सेवा/संवग[ कȧ संरचना एवं बल:-
इस सेवा के सभी पद राजपǒğत Įेणी के हɉगे,जो Ǔनàनवत् है :-
ĐÛसंÛ
पदनाम
वेतनमान
समूह
अिßयिÈत
i
ͪवƣ पदाͬधकारȣ एवं
समक¢ èतर
लेवल-9
(PB-II,9300-34800),
GP-5400/-
समूह ‘ख‘
मूल कोǑट का पद
(सीधी ǓनयुिÈत-75%)
(सीͧमत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा-
25%)
ii
सहायक Ǔनदेशक एवं
समक¢èतर
लेवल-11
(PB-III,15600-
39100), GP-6600/-
समूह ‘क’
ĤोÛनǓत का पद(100%)
iii
उप
Ǔनदेशक
एवं
समक¢ èतर
लेवल-12
(PB-III,15600-
39100), GP-7600/-
समूह ‘क’
ĤोÛनǓत का पद(100%)
iv
संयुÈत Ǔनदेशक एवं
समक¢ èतर
लेवल-13
(PB-IV,37400-
67000), GP-8700/-
समूह ‘क’
ĤोÛनǓत का पद(100%)
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
3
(क)
पदɉ कȧ ͪववरण:-
मूल
कोǑट
ͪवƣ पदाͬधकारȣ
एवं समक¢ èतर
1.उप लेखा Ǔनयंğक
2.सहायक कोषागार पदाͬधकारȣ
3.सहायक पɅशन एवं लेखा पदाͬधकारȣ
4.ͪवƣ पदाͬधकारȣ
126
Ĥथम
ĤोÛनǓत
के पद
सहायक Ǔनदेशक
एवं समक¢ èतर
1.लेखा Ǔनयंğक
2.कोषागार पदाͬधकारȣ
3.सहायक Ǔनदेशक
4.िजला पɅशन एवं लेखा पदाͬधकारȣ
5- वरȣय ͪवƣ पदाͬधकारȣ
6.Ĥͧश¢क (अंके¢ण-सह लेखा Ĥͧश¢ण संèथान)
92
ɮͪवतीय
ĤोÛनǓत
के पद
उप Ǔनदेशक एवं
समक¢ èतर
1.उप Ǔनदेशक
2.वरȣय कोषागार पदाͬधकारȣ
3.आतंǐरक ͪवƣीय सलाहकार
4.ͪवƣीय सलाहकार
5.Ĥमुख Ĥͧश¢क (अंके¢ण-सह लेखा Ĥͧश¢ण)
संèथान
45
तृतीय
ĤोÛनǓत
के पद
संयुÈत Ǔनदेशक
एवं समक¢ èतर
1.संयुÈत Ǔनदेशक
2.वरȣय आतंǐरक ͪवƣीय सलाहकार
3.Ĥाचाय[ (अंके¢ण-सह लेखा Ĥͧश¢ण संèथान)
18
4
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
अÚयाय- 2
भतȸ/ǓनयुिÈत
4.
झारखÖड लोक सेवा आयोग ɮवारा झारखÖड संयुÈत असैǓनक सेवा ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा
Ǔनयमावलȣ 2021 (समय समय पर यथा संशोͬधत) के आधार पर आयोिजत संयुÈत असैǓनक सेवा
ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा के माÚयम से चयǓनत उàमीदवारɉ कȧ आयोग से ĤाÜत अनुशंसा पर मेधा सूची
के अनुसार मूल कोǑट के ǐरÈत पदɉ पर ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार ɮवारा परȣêयमान Ǿप से ǓनयुिÈत कȧ
जाएगी।
5.
ǐरिÈतयɉ का Ǔनयतीकरण:-
(1)
ͪवभाग समी¢ा कर Ĥ×येक वष[ कȧ 1 जनवरȣ कȧ िèथǓत के आधार पर ǐरिÈतयɉ कȧ
गणना करɅगे।
(2)
उÈत Ǿप मɅ पǐरगͨणत ǐरिÈतयɉ का रोèटर ÈलȣयरेÛस कराकर आर¢ण कोǑटवार
अͬधयाचना झारखÖड लोक सेवा आयोग को काͧम[क,ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के
माÚयम से भेज देगɅ।
6.
ǐरिÈतयɉ मɅ आर¢ण:-
(क)
सीधी भƣȸ:- इस सेवा कȧ मूल कोǑट के èवीकृत पद के 75 ĤǓतशत अथा[त् 94 पद
पर सीधी भƣȸ ɮवारा तथा èवीकृत पद के शेष 25 ĤǓतशत अथा[त् 32 पद पर
सीͧमत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा ɮवारा ǓनयुिÈत झारखÖड लोक सेवा आयोग से ĤाÜत
अनुशंसा के आलोक मɅ ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार ɮवारा कȧ जायेगी। उÈत ǓनयुिÈत मɅ
राÏय सरकार कȧ आर¢ण नीǓत यथा Ǿप Ĥभावी होगी।
(ख)
ĤोÛनǓत:-इस सेवा मɅ संवगȸय वरȣय पद कालावͬध एवं वरȣयता-सह-योÊयता के
आधार पर ĤोÛनǓत से भरे जायɅगे। उÈत ĤोÛनǓत हेतु सरकार ɮवारा लागू आर¢ण
नीǓत यथा Ǿप Ĥभावी होगी।
7.
पदाͬधकाǐरयɉ कȧ ĤǓतǓनयुिÈत:-
(1)
इस सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ कȧ ĤǓतǓनयुिÈत माँग एवं उपलÞधता के आधार पर राÏय
या केÛġ सरकार के ͩकसी ͪवभाग मɅ ͪवभागीय सहमǓत के उपराÛत कȧ जा सकेगी।
(2)
इस सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ को राÏय सरकार के सेवाथ[ Ǔनàनͧलͨखत शƣɟ के अधीन
ĤǓतǓनयुÈत ͩकया जा सकेगा:-
(i)
राÏय सरकार के पूण[तः या अंशतः èवाͧम×व या Ǔनयंğण वालȣ कàपनी या
Ǔनकाय मɅ चाहेवे Ǔनगͧमत हो अथवा नहȣं यथा-èथानीय Ǔनकाय,बोड[,सहकारȣ
सͧमǓत,शै¢ͨणक संèथान मɅ ͪवभागीय सहमǓत के उपराÛत ĤǓतǓनयुिÈत कȧ
जा सकेगी।
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
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(ii)
केÛġ सरकार या ͩकसी अÛय राÏय सरकार के पूण[तः या अंशतः Ǔनयंğण
वाले ͩकसी काया[लय मɅ उनकȧ मांग के अनुǾप एवं ͩकसी संवगȸय
पदाͬधकारȣ को उनकȧ सहमǓत से केÛġ सरकार के ͩकसी ͪवभाग,काया[लय मɅ
तथा उपयु[Èत मद संÉया (i) मɅ उिãलͨखत ͩकसी संगठन या Ǔनकाय मɅ
ͪवभागीय सहमǓत के उपराÛत ĤǓतǓनयुÈत ͩकया जा सकेगा।
परÛतु यह और भी ͩक उपयु[Èत उप Ǔनयम (i) एवं (ii) के अधीन ͩकसी
संवगȸय पदाͬधकारȣ को ͩकसी ऐसे पद पर ĤǓतǓनयुÈत नहȣं ͩकया जाएगा, िजसके वेतनमान का
अͬधकतम उस पदाͬधकारȣ ɮवारा ĤाÜत ͩकये जा रहे वेतनमान से कम हो,जो वह अपने संवग[ के
धाǐरत पद पर ĤाÜत करता हो।
(3)
केÛġ सरकार/राÏय सरकार/PSU मɅ पदाͬधकारȣ कȧ ĤǓतǓनयुिÈत इस सेवा मɅ धाǐरत पद एवं
वेतनमान के आधार पर ͪवभागीय सहमǓत के उपराÛत अͬधकतम 05वषɟ के ͧलए कȧ जा
सकती है।
8.“संवग[ Ǔनयंğण” - ͪवƣ ͪवभाग इस संवग[ का Ǔनयंğी ͪवभाग होगा तथा ͪवभागीय अपर मुÉय
सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ हɉगे।
अÚयाय-3
सीधी भƣȸ ɮवारा ǓनयुिÈत
9.
सीधी ǓनयुिÈत कȧ ĤͩĐया :- इस सेवा के मूल कोǑट के èवीकृत पद के 75ĤǓतशत पद
(94 पद) पर ‘ͪवƣ पदाͬधकारȣ एवं समक¢ èतर’ के Ǿप मɅ ǓनयुिÈत संयुÈत असैǓनक सेवा
ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा के आधार पर झारखÖड लोक सेवा आयोग से अनुशंसा ĤाÜत होने के पæचात्
परȣêयमान Ǿप से सरकार ɮवारा कȧ जायेगी। ‘ͪवƣ पदाͬधकारȣ एवं समक¢ èतर’ के Ǿप मɅ सीधी
भƣȸ/ǓनयुिÈत
हेतु
झारखÖड
संयुÈत
असैǓनक
सेवा
ĤǓतयोͬगता
परȣ¢ा
Ǔनयमावलȣ,2021(यथासंशोͬधत) तथा समय-समय पर काͧम[क,ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा
ͪवभाग ɮवारा संशोͬधत Ǔनयमावलȣ लागू हɉगे। परȣ¢ा कȧ सभी ĤͩĐया को पूण[ करने एवं अßयथȸ
कȧ अßयͬथ[ता के èवीकरण/अèवीकरण के ͧलए आयोग Ǔनण[य लेने हेतु èवतंğ एंव स¢म होगा।
सीधी
भƣȸ/ǓनयुिÈत
कȧ
योÊयता/अह[ताऐं/Ûयूनतमशै¢ͨणक
योÊयता/उĨ/कोǑटवार
Ûयूनतम
अह[तांक/पाɫयĐम एवं परȣ¢ा कȧ ĤͩĐया संयुÈत असैǓनक सेवा ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा के समान होगी।
ͧभÛनता कȧ िèथǓत मɅ संयुÈत असैǓनक सेवा ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा से संबंͬधत Ǔनयमावलȣ माÛय
होगा।
10.
सीधी ǓनयुिÈत के ͧलए योÊयता/अह[ताऐं:-
i
शै¢ͨणक योÊयता:-A Candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated
by an Act of the Central or State legislature in India or other educational Institutions established by
an act of Parliament or declared to be deemed as University under Section 3 of the University
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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
Grants Commission act, 1956 or a foreign University approved by the Central Government from
time to time or possess an equivalent qualification.
ii
उĨ:-Ûयूनतम उĨ 21वष[ होगी तथा अͬधकतम उĨ के संबंध मɅ राÏय सरकार ɮवारा समय-
समय पर Ǔनधा[ǐरत åयवèथा लागू होगी।
iii
Ûयूनतम अह[तांक:-सीधी भƣȸ हेतु आयोिजत ĤǓतयाͬगता परȣ¢ा के Ĥ×येक ͪवषय के ͧलए
Ûयूनतम अह[तांक वहȣ हɉगे,जो इस संबंध मɅ काͧम[क,ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा
Ǔनधा[ǐरत है अथवा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत ͩकया जायेगा।
अÚयाय- 4
सीͧमत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा ɮवारा भƣȸ
11.
ǓनयुिÈत कȧ ĤͩĐया:- इस सेवा कȧ मूल कोǑट के 25 ĤǓतशत पद (32 पद) पर सीͧमत
ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा ɮवारा ǓनयुिÈत झारखÖड लोक सेवा आयोग से ĤाÜत अनुशंसा के आलोक मɅ
ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार ɮवारा कȧ जायेगी।
12.
ǓनयुिÈत के ͧलए योÊयता/अह[ता:-
क (i)शै¢ͨणक योÊयता :-केÛġ सरकार/राÏय सरकार से माÛयता ĤाÜत ͪवæवͪवɮयालय से èनातक
उƣीण[।
(ii)
सीͧमत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा मɅ वैसे सरकारȣ सेवक भाग लɅगे, िजनकȧ सीधी ǓनयुिÈत
झारखÖड सरकार के अंतग[त अनुसͬचवीय संवग[ जैसा ͩक झारखÖड सेवा संǑहता के Ǔनयम
30पǐरͧशçट-5मɅ पǐरभाͪषतहै,मɅ हुई हो तथा इनके ɮवारा अनुसͬचवीय संवग[ (समूह ख) मɅ Ûयूनतम
08(आठ) वषɟ कȧ Ǔनयͧमत एवं संतोषĤद सेवा पूण[ हो तथा वे अपने पद पर सàपुçट हो। इनके
ɮवारा धाǐरत पद का Ēेड वेतन/पे-लेवल/वेतनमान ͪवƣ पदाͬधकारȣ (मूल कोǑट) के ͧलए èवीकृत Ēेड
वेतन/पे-लेवल/वेतनमान से कम हो।
(iii)
इसके अǓतǐरÈत झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) अवर सेवा के वैसे कमȸ भी सीͧमत
ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा मɅ भाग ले सकɅ गे,िजनकȧ शै¢ͨणक योÊयता Ûयूनतम èनातक हो तथा िजनकȧ
समूह ख मɅ Ûयूनतम 08 (आठ) वष[ कȧ Ǔनयͧमत एवं संतोषĤद सेवा पूण[ हो चुकȧ हो। साथ हȣ वे
अपने पद पर सàपुçट हो तथा इनके ɮवारा धाǐरत पद का Ēेड वेतन/पे-लेवल/वेतनमान ͪवƣ
पदाͬधकारȣ (मूल कोǑट) के ͧलए èवीकृत Ēेड वेतन/पे-लेवल/वेतनमान से कम हो।
(iv)
सीͧमत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा मɅ भाग लेने वाले कमȸ Ǔनलिàबत नहȣं हो,उनके ͪवǾɮध
ͪवभागीय काय[वाहȣ/आपराͬधक काय[वाहȣ संचाͧलत नहȣं हो तथा सेवाकाल मɅ कोई दÖड अͬधरोͪपत
नहȣं ͩकया गया हो।
(v)
िजस बैच कȧ परȣ¢ा है,उसके ͧलए Ǔनधा[ǐरत अहƣा[ कȧ Ǔतͬथ/मानक Ǔतͬथ उस वष[ कȧ
(पहलȣ अगèत) को 45वष[ से अͬधक उĨ का नहȣं हो।
ख.
सीͧमत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा के ͧलए पाɫयĐम अनुसूची-I के Ǿप मɅ संलÊन है।
ग.
मौͨखक परȣ¢ा - सीͧमत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा मɅ कोई मौͨखक अÛतवȸ¢ा नहȣं होगी।
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
7
घ.
सीͧमत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा मɅ Ûयूनतम अह[तांक - सीͧमत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा मɅ
उàमीदवारɉ को सफल होने के ͧलए ͧलͨखत परȣ¢ा/ͪवͧभÛन ͪवषयɉ मɅ आवæयक Ûयूनतम अह[तांक
वहȣ हɉगे,जो ĤशासǓनक सेवा के ͧलए काͧम[क,ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा समय-
समय पर Ǔनधा[ǐरत है। वƣ[मान मɅ काͧम[क,ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के संकãप
संÉया-3928 Ǒदनांक 11.08.2020 के अनुसार Ûयूनतम अह[तांक Ǔनàनवत् है :-
सामाÛय वग[
40 ĤǓतशत
ͪपछड़ा वग[
36.5 ĤǓतशत
ͪपछड़ा वग[ एनेÈचर-1
34 ĤǓतशत
अनुसूͬचत जाǓत/जनजाǓत एवं मǑहला वग[
32 ĤǓतशत
आǑदम जनजाǓत
30ĤǓतशत
आͬथ[क Ǿप से कमजोर वग[(EWS)
40 ĤǓतशत
परÛतु यह ͩक Ûयूनतम अह[तांक ĤाÜत करने वाले सफल उàमीदवारɉ से उस वष[ कȧ सàपूण[
ǐरिÈतयɉ को भरे नहȣं जा सकने कȧ िèथǓत मɅ शेषǐरिÈतयɉ को अगले वष[ कȧ ǐरिÈतयɉ मɅ जोड़
Ǒदया जायेगा।
अÚयाय-5
सामंजन
13(1)पूव[ से काय[रत झारखÖड अंके¢क संवग[/राçĚȣय बचत सेवा के राजपǒğत पदाͬधकाǐरयɉ को
उनके वƣ[मान धाǐरत पद एवं धाǐरत पद के वेतनमान के आधार पर एकबारȣय åयवèथा के तहत
झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा मɅ Ǔनàनांͩकत ĤͩĐया के अनुसार सामंिजत ͩकया जायेगा।
झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा के मूल कोǑट के पद पर सामंिजत पदाͬधकाǐरयɉ कȧ
गणना,मूल कोǑट के पद पर सीधी भƣȸ हेतु कणाɍͩकत पदɉ के ͪवǾɮध कȧ जाएगी,न ͩक सीͧमत
ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा के आधार पर भƣȸ हेतु कणाɍͩकत पदɉ के ͪवǾɮध।
8
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
(i)
पूव[ से काय[रत झारखÖड अंके¢क संवग[ के राजपǒğत पद पर पदèथाͪपत पदाͬधकाǐरयɉ को
उनके वƣ[मान वेतनमान के आधार पर यथािèथǓत इस सेवा के मूलकोǑट अथवा उÍचतर पद के
ͪवǾɮध सामंिजत ͩकया जायेगा। ऐसे सामंजन मɅ यǑद पूव[ से ĤाÜत Ēेड वेतन/वेतनमान का
उ×Đमण होता है,तो उसे एक अǓतǐरÈत ͪवƣीय उÛनयन समझा जायेगा।
उदाहरण :-
(1)
पूव[ से झारखÖड अंके¢क संवग[ के अÛतग[त उप-लेखा Ǔनयंğक
(वेतनमान PB-II,9300-34800,GP-4800,Level-8) के पद पर पदèथाͪपत एवं काय[रत पदाͬधकाǐरयɉ
को अपने वेतनमान मɅ इस सेवा के मूलकोǑट के पद ‘ͪवƣ पदाͬधकारȣ एवं समक¢’के ͪवǾɮध
सामंिजत ͩकया जायेगा।
(2)
पूव[ से झारखÖड अंके¢क संवग[ के अÛतग[त लेखा Ǔनयंğक (वेतनमान PB-III,15600-
39100,GP-6600,Level-11) के पद पर पदèथाͪपत एवं काय[रत पदाͬधकाǐरयɉ को इस सेवा के
समान वेतनमान वाले पद के ͪवǾɮध सामंिजत ͩकया जायेगा।
(ii)
पूव[ से काय[रत राçĚȣय बचत सेवा/संवग[ के राजपǒğत पद पर पदèथाͪपत पदाͬधकाǐरयɉ को
उनके वƣ[मान वेतनमान के आधार पर यथािèथǓत इस सेवा के मूलकोǑट अथवा उÍचƣर पद के
ͪवǾɮध सामंिजत ͩकया जायेगा। ऐसे सामंजन मे यǑद पूव[ से ĤाÜत Ēेड वेतन/वेतनमान का
उ×Đमण होता है,तो उसे ͪवƣीय उÛनयन समझा जायेगा।
उदाहरण :- (1)
पूव[ से वरȣय राçĚȣय बचत काय[पालक पदाͬधकारȣ (वेतनमान PB-II9300-
34800,GP-4800,Level-8) के पद पर पदèथाͪपत पदाͬधकाǐरयɉ को इस सेवा के मूलकोǑट के पद
‘ͪवƣ पदाͬधकारȣ एवं समक¢’ के ͪवǾɮध सामंिजत ͩकया जायेगा।
(2)
पूव[ से राçĚȣय बचत सेवा के अÛतग[त उप Ǔनदेशक (वेतनमान PB-III,15600-39100,GP-
6600,Level-11) के पद पर पदèथाͪपत पदाͬधकाǐरयɉ को इस सेवा के समान वेतनमान वाले पद के
ͪवǾɮध सामंिजत ͩकया जायेगा।
(iii)
उपयु[Èत सामंजन के फलèवǾप वेतन वृɮͬध के साथ कोई वेतन Ǔनधा[रण का लाभ
अनुमाÛय नहȣं होगा।
14.
इस Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 13 ɮवारा सामंिजत पदाͬधकाǐरयɉ,िजÛहɉने पूव[ मɅ लागू
Ǔनयमावलȣ के तहत ͪवभागीय परȣ¢ा उƣीण[ कȧ हो,उÛहɅ इस सेवा मे ͪवǑहत ͪवभागीय परȣ¢ा मɅ
उƣीण[ होने कȧ आवæयकता नहȣं होगी।
15.
Ǔनयम 13 के अनुसार सामंजन के बावजूद इसे इस सेवा मे नयी ǓनयुिÈत नहȣं समझी
जायेगी। उÍचƣर पद पर ĤोÛनǓत हेतु सामंिजत पद पर काͧम[क,ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा
ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत संकãप/अनुदेश/पǐरपğ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कालावͬध पूण[ करना आवæयक
होगा।
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
9
16.
झारखÖड अंके¢क संवग[/राçĚȣय बचत सेवा के वैसे कमȸ/पदाͬधकारȣ,जो इस Ǔनयमावलȣ
Ĥवृƣ
होने
के
पूव[ मɅ
Ĥभावी
“झारखÖड
अंके¢क
संवग[
Ǔनयमावलȣ,
2011”
(समय-समय पर यथा संशोͬधत) तथा“झारखÖड राÏय राçĚȣय बचत पदाͬधकारȣ संवग[ Ǔनयमावलȣ,
2007” (समय-समय पर यथा संशोͬधत) के Ĥावधानɉ के आलोक मɅ ĤोÛनͪƣ कȧ अह[ƣा पूण[ करते
हɇ,परÛतु ĤोÛनͪƣ नहȣं दȣ जा सकȧ है,उÛहɅ इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृƣ होने के पूव[ मɅ Ĥभावी
Ǔनयमावलȣ के आलोक मɅ ĤोÛनǓत Ĥदान करने के उपराÛत इस Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 13 के
अÛतग[त सामंजन कȧ कार[वाई कȧ जायेगी। इस Ǔनयमवलȣ के Ĥवृƣ होने के एक वष[ के भीतर यह
कार[वाई पूण[ कर लȣ जायेगी। एक वष[ कȧ समय-सीमा समाÜत हो जाने के उपराÛत यह Ĥावधान
èथायी Ǿप से समाÜत समझा जायेगा।
17.
इस Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 16 के तहत कार[वाई हेतु संबंͬधत कमȸ/पदाͬधकारȣ से यह
ͪवकãप ĤाÜत ͩकया जायेगा ͩक वे Ǔनयम 16 से आÍछाǑदत होना चाहते हɇ अथवा नहȣं। वैसे
कमȸ/पदाͬधकारȣ,जो Ǔनयम 16 से आÍछाǑदत नहȣं होने का ͪवकãप चयन करɅगे,उनपर यह Ǔनयम
लागू नहȣं होगा। ऐसा ͪवकãप चयन कȧ समय-सीमा Ǔनयमावलȣ Ĥवृƣ होने कȧ Ǔतͬथ से एक माह
तक होगी। ͪवकãप चयन संबंधी आवेदन Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ को समͪप[त ͩकया जायेगा। यǑद इस
समय-सीमा के भीतर ͪवकãप का चयन नहȣं ͩकया जाता है,तो यह माना जायेगा ͩक वे Ǔनयम-16
से आÍछाǑदत नहȣं होना चाहते हɇ,उÛहɅ Ǔनयम 13 के अनुसार समायोिजत ͩकया जाएगा। एक बार
चयǓनत ͪवकãप अंǓतम होगा।
18.
झारखÖड राÏय के वाͨणÏयकर ͪवभाग के Ǔनयंğणाधीन ‘झारखÖड ͪवƣ सेवा’के
पदाͬधकाǐरयɉ से ͪवकãप ĤाÜत कर Ǔनàनांͩकत Ǔनयम एवं शƣɟ के अधीन इस सेवा मɅ एकबारȣय
åयवèथा के तहत् सामंजन ͩकया जा सकेगा:-
(i)
‘झारखÖड ͪवƣ सेवा’के वैसे पदाͬधकारȣ िजनकȧ सेवा सàपुçट है,वे अपने Ĥशासी/Ǔनयंğी
ͪवभाग से अनापͪƣ Ĥमाण पğ’के साथ इस सेवा मɅ सामंजन हेतु Ǔनयमावलȣ Ĥवृƣ होने के तीन
माह के अÛदर Ǔनयंğी पदाͬधकारȣ के सम¢ ͪवकãप समͪप[त करɅगे।
(ii)
Ǔनयम 13 के तहत् सामंजन पूण[ होने के उपराÛत इस सेवा मɅ सीधी भƣȸ के ͧलए शेष
ǐरÈत पदɉ के 50% पदोa के ͪवǾɮध झारखÖड ͪवƣ सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ का आवæयकतानुसार
सामंजन ͩकया जाएगा । झारखÖड ͪवƣ सेवा के पदाͬधकारȣ ɮवारा धाǐरत वƣ[मान पद के वेतनमान
के समान वेतनमान वाले पद पर इस सेवा मɅ सामंजन ͩकया जाएगा।
(iii)
यǑद Level-11 अथवा इससे उÍचतर वेतनमान वाले ĤोÛनǓत के पद पर सामंजन हेतु
ͪवकãप ĤाÜत होते हɇ,तो वेतनमान एवं वरȣयताĐम के आधार पर èवीकृत पद के 50% पदɉa के
ͪवǾɮध सामंजन ͩकया जायेगा।
10
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
(iv)
यǑद इस सेवा मɅ सामंजन हेतु ͪवकãप चयǓनत करने वाले पदाͬधकाǐरयɉ कȧ संÉया इस
Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 18 (ii) मɅ उिãलͨखत सीधी भƣȸ के ͧलए शेष ǐरÈत पदो के 50% पदो से
अͬधक होती है]तो झारखÖड ͪवƣ सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ कȧ आपसी वरȣयता के आधार पर वरȣयता
Đम मɅ सामंजन ͩकया जाएगा,अथा[त् वरȣय पदाͬधकारȣ को सामंजन मɅ Ĥाथͧमकता दȣ जाएगी।
शेषअͬधकाय पदाͬधकाǐरयɉ का सामंजन इस सेवा मɅ नहȣं ͩकया जाएगा,भले हȣ इसके ͧलए ͪवकãप
एवं ͪवभागीय ‘अनापǓत Ĥमाण पğ’समͪप[त ͩकया गया हो। ऐसे अͬधकाय पदाͬधकारȣ इस सेवा मɅ
सामंजन का दावा नहȣं करɅगे तथा वे वाͨणÏय-कर ͪवभाग के अधीन झारखÖड ͪवƣ सेवा मɅ हȣ बने
रहɅगे।
(v)
सामंजन मɅ पदाͬधकाǐरयɉ के मूल सेवा मɅ चयन कȧ कोǑट को भी आवæयकतानुसार Úयान
मɅ रखा जायेगा,ताͩक राÏय मɅ Ĥभावी आर¢ण Ǔनयमɉ का अनुपालन सुǓनिæचत हो सके।
(vi)
सामंजन मɅ होने वाले कǑठनाई को दूर करने हेतु ͪवभाग ɮवारा ͪवǓनयम/पǐरǓनयम बनाया
जा सकेगा अथवा Ǒदशा-Ǔनदɏश Ǔनग[त ͩकया जा सकेगा।
(vii) एक बार सामंजन होने के उपराÛत वे इस सेवा के सदèय माने जाएगɅ तथा पूव[ सेवा मɅ
Ĥ×यावƣ[न कȧ माँग अथवा दावा èवीकाय[ नहȣं होगा। इस सेवा मɅ वे सàपुçट माने जायɅगे।
(Viii) सामंजन के फलèवǾप इस सेवा मɅ उÛहɅ पुनः ͪवभागीय परȣ¢ा उƣीण[ता कȧ आवæयकता नहȣं
होगी। इस सेवा मɅ उनकȧ नयी ǓनयुिÈत नहȣं समझी जाएगी,परÛतु उÍचतर पदɉ पर ĤोÛनǓत हेतु
Ǔनàनतर पद पर काͧम[क,ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कालावͬध पूण[
करना आवæयक होगा।
19.
ͪवͧभÛन सेवाओं से सामंजन के फलèवǾप इस सेवा मɅ आपसी वरȣयता Đम Ǔनàनवत्
Ǔनधा[ǐरत होगा:-
(i)
िजस पूव[वतȸ सेवा से इस सेवा कȧ मूलकोǑट के पद पर सामंजन होगा,उस पूव[वतȸ सेवा मɅ
सीधी भƣȸ हेतु मूलकोǑट के पद का वेतनमान के आधार पर इस सेवा मɅ आपसी वरȣयता Ǔनधा[ǐरत
होगी,अथा[त् पूव[वतȸ सेवा मɅ सीधी भƣȸ हेतु मूल कोǑट के पद का वेतनमान िजस सेवा के ͧलए
अͬधक होगा,उस सेवा के सदèय सामंजन के उपराÛत इस सेवा मɅ मूलकोǑट के अÛय सेवा के
सदèयɉ से वरȣय हɉगे। परÛतु यǑद इस सेवा के मूलकोǑट से उÍचƣर पदɉ पर सामंजन होता है,तो
उÍचƣर पद पर सामंिजत सदèय Ǔनàनतर पद पर सामंिजत सदèय से वरȣय हɉगे।
(ii)
एक हȣ पूव[वतȸ सेवा से सामंिजत सदèयɉ कȧ इस सेवा मे आपसी वरȣयता वहȣ होगी,जो
पूव[वतȸ सेवा मɅ उनकȧ आपसी वरȣयता है,अथा[त् जो पूववतȸ सेवा मɅ वरȣय थे, इस सेवा मɅ वरȣय
हɉगे।
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
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(iii)
यǑद पूव[वतȸ सेवाओं मɅ सीधी भƣȸ हेतु मूल कोǑट के पद का वेतनमान दो अथवा अͬधक
सेवाओं के ͧलए समान हो तथा इस सेवा मɅ समान पद पर सामंजन होता है,तो इस सेवा मɅ वह
सदèय वरȣय होगा,जो पूव[वतȸ सेवा मɅ पहले ǓनयुÈत हुआ हो।
(iv)
यǑद इस सेवा मɅ मूलकोǑट के पद से उÍचƣर पदɉ पर दो या अͬधक पूव[वतȸ सेवाओं के
सदèयɉ का सामंजन होता है,तो वह सदèय वरȣय होगा, िजसका पूव[वतȸ सेवा मɅ मूलकोǑट का पद
का वेतनमान अͬधक हो।
20.
Ǔनयम 16 के तहत् ͪवकãप के आधार पर बाद मɅ सामंिजत सदèय अपने सामंिजत पद पर
Ǔनयम 13 एवं 18 के आलोक मɅ पूव[ से सामंिजत सदèय से कनीय हɉगे।
21.
इस सेवा के मूल कोǑट से उÍचƣर पदɉ पर सामंजन उन पदɉ के ͧलए èवीकृत बल का
50%कȧअͬधसीमातकहोसकेगा।
अÚयाय- 6
Ĥͧश¢ण एवं सàपुिçट
22.
(क) Ĥारंͧभक Ĥͧश¢ण :- झाखÖड लोक सेवा आयोग से अनुशंसा ĤाÜत होने के पæचात् इस
सेवा के पदɉ पर परȣêयमान Ǿप से पदाͬधकाǐरयɉ कȧ ǓनयुिÈत कȧ जाएगी। परȣêयमान अवͬध दो
वषɟ कȧ होगी। परȣêयमान अवͬध मɅ Ĥͧश¢ण Ǔनàनवत् Ǒदया जायेगा :-
Đ०सं०
Ĥͧश¢ण
Ĥͧश¢ण
अवͬध
Ĥͧश¢ण èथान
1.
संèथागत Ĥͧश¢ण
06माह
अंके¢ण-सह-लेखा Ĥͧश¢ण संèथान/ ͪवभाग
ɮवारा चयǓनत संèथान
2.
åयावहाǐरक Ĥͧश¢ण
06 माह
ĤमÖडलȣय अंके¢ण काया[लय,िजला कोषागार
एवं िजला पɅशन एवं लेखा काया[लयA
3.
अंǓतम Ĥͧश¢ण
02 माह
अंके¢ण-सह-लेखा Ĥͧश¢ण संèथान/ ͪवभाग
ɮवारा चयǓनत संèथानA
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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
संèथागत Ĥͧश¢ण/åयावहाǐरक Ĥͧश¢ण अंतग[त हȣ कàÜयूटर £ान एवं ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा उपयोग
ͩकये जाने वाले सभी Software Application/Modules का भी Ĥͧश¢ण Ǒदया जायेगा । सफलतापूव[क
Ĥͧश¢ण ĤाÜत करने के पæचा×परȣêयमान पदाͬधकाǐरयɉ को झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा
के मूल कोǑट के पदɉ पर पदèथाͪपत ͩकया जायेगा। ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ ͪवभागीय सहमǓत के
उपराÛत Ĥͧश¢ण अवͬध मɅ पǐरवƣ[न ͩकया जा सकेगा तथा Ĥͧश¢ण ĤाÜत करने के पूव[ हȣ
परȣêमान पदाͬधकाǐरयɉ को झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा के मूल कोǑट के पदɉ पर
पदèथाͪपत ͩकया जा सकेगा। Ĥͧश¢ण का पाɫयĐम एवं ͪवèतृत काय[Đम अंके¢ण-सह-लेखा
Ĥͧश¢ण संèथान/ͪवभाग ɮवारा चयǓनत संèथान के सहयोग से ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͩकया
जायेगा।
(ख)
सेवा कालȣन Ĥͧश¢ण:- झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा के पदाͬधकारȣ जब
सहायक Ǔनदेशक एवं समक¢ èतर मɅ ĤोÛनत हɉगे,तो उÛहɅ Ĥथम सेवाकालȣन Ĥͧश¢ण तथा उप
Ǔनदेशक एवं समक¢ èतर मɅ ĤोÛनǓत उपराÛत ɮͪवतीय सेवाकालȣन Ĥͧश¢ण Ĥदान ͩकया जायेगा।
इसके साथ हȣ ͪवभागीय आवæयकतानुसार सेवाकाल के दौरान भी Ĥͧश¢ण Ǒदया जायेगा। Ĥͧश¢ण
का ͪवèतृत पाɫयĐम,अवͬध एवं ͪवèतृत काय[Đम अंके¢ण-सह-लेखा Ĥͧश¢ण संèथान/ͪवभाग
ɮवारा चयǓनत संèथान के सहयोग से ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͩकया जायेगा।
23.
वेतन वृɮͬध एवं सेवा-सàपुिçट :- झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एव लेखा) सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ
कȧ ǓनयुिÈत परȣêयमान ͪवƣ पदाͬधकारȣ (मूल कोǑट) के Ǿप मɅ कȧ जाएगी। सेवा सàपुिçट के
ͧलये दो वषɟ कȧ परȣêयमान अवͬध संतोषजनक Ǿप से पूण[ करना तथा परȣêयमान अवͬध मɅ
Ǔनधा[ǐरत Ĥͧश¢ण ĤाÜत करना अǓनवाय[ होगी। राजèव पष[द,झारखÖड, राँची ɮवारा आयोिजत
ͪवभागीय परȣ¢ा मɅ उƣीण[ होने के उपराÛत हȣ सेवा सàपुिçट कȧ जा सकेगी। ͪवभागीय परȣ¢ा के
Ĥæनɉ का पाɫयĐम अनुसूची-II के अनुǾप होगा । सभी ͪवभागीय परȣ¢ा उƣीण[ता के पæचात्
अͬधकतम दो वेतन वृɮͬध तक दȣ जायेगी तथा अगलȣ वेतन वृɮͬधयाँ Ǔनयͧमत Ǿप से सेवा
सàपुिçट के उपराÛत यथा Ǔनयम अनुमाÛय होगी।
अÚयाय-7
ͪवͪवध
24.
सेवा से बखा[èतगी अथवा Ĥ×यावƣ[न :-
(1)
झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा के वैसे पदाͬधकारȣ,िजनके ͪवǾɮध ħçटाचार का
आरोप ͧसɮध हो गया है तथा राÏय सरकार को यह समाधान हो गया है ͩक इनको अब सेवा मɅ
नहȣं रखा जा सकता है अथा[त सेवा मɅ रखने के लायक नहȣं है,तो सेवा से बखा[èतगी के पूव[ राÏय
लोक सेवा आयोग कȧ अनुशंसा ĤाÜत कर लेना अपेͯ¢त होगा। झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा)
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
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सेवा के वैसे पदाͬधकारȣ िजनकȧ पय[वे¢ण-¢मता पद के अनुकूल नहȣं है तथा संवगȸय पद मɅ
ĤोÛनǓत पा चुके है,राÏय सरकार को यǑद इस आशय का समाधान हो गया है ͩक ये गुǾƣर
दाǓय×व के लायक नहȣं है,तो इनके संवगȸय पद पर Ĥ×यावƣ[न कȧ िèथǓत मɅ राÏय लोक सेवा
आयोग का अͧभमत अपेͯ¢त होगा।
(2)
भारत का संͪवधान तथा राÏय मɅ Ĥवृƣ ͪवͬध मɅ ͩकये गये Ĥावधानɉ के तहत् भी समतुãय
कार[वाई कȧ जा सकेगी।
25.
(1)
ĤोÛनǓत :- झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ को ĤोÛनǓत
Ĥदान करने हेतु ͪवƣ ͪवभाग ɮवारा ĤोÛनǓत सͧमǓत का गठन ͩकया जायेगा। ĤोÛनǓत सͧमǓत का
èवǾप वहȣ होगा,जो समय-समय पर काͧम[क,ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग,झारखÖड
सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया हो। ĤोÛनǓत सͧमǓत कȧ अनुशंसा के पæचात् संवगȸय पद पर
राÏय सरकार ɮवारा ĤोÛनǓत दȣ जायेगी। ĤोÛनǓत का आधार कालावͬध तथा वरȣयता-सह-योÊयता
होगी तथा समय-समय पर राÏय सरकार ɮवारा लागू ĤोÛनǓत मɅ आर¢ण यथाǾप Ĥभावी होगा।
(2)
ĤोÛनǓत कȧ कालावͬध - ĤोÛनǓत हेतु कालावͬध का Ǔनधा[रण काͧम[क,ĤशासǓनक सुधार तथा
राजभाषा ͪवभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत संकãप/अनुदेश/पǐरपğ के अनुǾप होगा।
26.
वरȣयता:- झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा मɅ ǓनयुÈत पदाͬधकाǐरयɉ कȧ पारèपǐरक
वरȣयता का Ǔनधा[रण झारखÖड लोक सेवा आयोग से ĤाÜत अनुशंसा के मेधाĐम से होगा। वरȣयता
Ǔनधा[रण के Đम मɅ काͧम[क,ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा Ǔनग[त
संकãप/अनुदेश/पǐरपğ का अनुपालन ͩकया जायेगा।
27.
èथानाÛतरण/पदèथापन:- झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ का
èथानाÛतरण/पदèथापन ͪवƣ ͪवभाग के ɮवारा राÏय सरकार के अनुदेश के आलोक मɅ ͩकया
जायेगा। सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ के एक èथानाÛतरण/पदèथापन का काय[काल सामाÛयतः तीन वषɟ
का होगा। सामाÛयतः तीन वष[ से कम अवͬध मɅ ͩकसी पदाͬधकारȣ को ͩकसी पदèथापन से
èथानांतरण नहȣं ͩकया जा सकेगा,जबतक ͩक राÏय सरकार को यह समाधान नहȣं हो जाय ͩक
उनको इस पदèथापन पर बनाये रखना राÏयǑहत मɅ न हो एवं संवगȸय ĤोÛनǓत नहȣं ͧमलȣ हो।
28.
अनुशासǓनक कार[वाई:- झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ के
ͪवǾɮध अनुशासना×मक कार[वाई झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण,Ǔनयंğण एवं अपील)
Ǔनयमावलȣ,2016 तथा इस Đम मɅ काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा समय-
समय पर ͩकये जानेवाले संशोधन के आलोक मɅ कȧ जायेगी।
29.
ͪवǓनयमन:- ͪवƣ ͪवभाग इन Ǔनयमɉ को Ĥभावी बनाने के ͧलए एवं ऐसी सभी बातɉ का
उपबंध करने के ͧलए जो आवæयक या समीचीन हो,ͪवǓनयम बना सकेगा।
30.
अवͧशçट मामले:- ऐसे मामलɉ के बारे मɅ जो ͪवǓनǑद[çटत: इन Ǔनयमɉ या ͪवǓनयमɉ अथवा
एतɮधीन बनाये गये या Ǔनग[त ͩकये गये आदेशɉ या ͪवशेष आदेशɉ मे नहȣ आते हɇ,ऐसी पǐरिèथǓत
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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
मɅ सेवा के सदèय राÏय ͧसͪवल सेवा तथा राÏय सरकार के सरकारȣ सेवकɉ पर लागू सामाÛय
Ǔनयमɉ,ͪवǓनयमɉ एवं आदेशɉ ɮवारा शाͧसत हɉगे।
31.
Ĥकȧण[:-
(क)
अÛय ऐसे मामले िजनके संबंध मɅ ऊपर के खÖडɉ मɅ कोई उपबंध नहȣं ͩकया गया है,उनमɅ
झारखÖड सेवा संǑहता अथवा राÏय सरकार के कम[चाǐरयɉ/पदाͬधकाǐरयɉ पर लागू अÛय वैधाǓनक
Ĥावधान लागू हɉगे।
(ख)
सरकार अͬधसूचना ɮवारा इस Ǔनयमावलȣ को ͪवखंͫडत कर सकेगी या इसमɅ संशोधन कर
सकेगी या इस Ǔनयमावलȣ के Ǔनयमɉ को èपçट कर सकेगी या उसे लागू करने मɅ उ×पÛन ğुǑटयɉ
को दूर कर सकेगी।
32.
ͧशͬथल करने कȧ शिÈत:- जहाँ राÏय सरकार के ͪवƣ ͪवभाग कȧ राय मɅ ऐसा करना
आवæयक या समीचीन हो तो उन कारणɉ को अͧभͧलͨखत करते हुए इन Ǔनयमɉ के ͩकसी उपबंध
को ͧशͬथल करने के संबंध मɅ राÏय सरकार अंǓतम Ǔनण[य लेगी।
33.
Ǔनव[चन:- जहाँ इन Ǔनयमɉ या एतɮधीन बनाये गये ͪवǓनयमɉ के ͩकसी उपबंध के Ǔनव[चन
मɅ कोई संदेह उ×पÛन हो,वहाँ ͪवƣ ͪवभाग का ͪवǓनæचय अंǓतम होगा।
34.
राÏय सरकार कȧ अͬधसूचना ɮवारा Ǔनग[त कोई èपçटȣकरण या काय[पालक आदेश इस
Ǔनयमावलȣ का अंग माना जायेगा।
35.
Ǔनरसन और åयावृͪƣ
इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृƣ होने के पूव[ के इस Ǔनयमावलȣ के ͪवषयɉ पर Ǔनग[त कोई
Ǔनयम/ͪवǓनयम/अनुदेश/आदेश इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृƣ होने कȧ Ǔतͬथ से Ǔनरͧसत माने जायɅगे।
परÛतु Ǔनयम-16 के Ĥभावी रहने तक “झारखÖड अंके¢क संवग[ Ǔनयमावलȣ, 2011” (समय-समय
पर यथा संशोͬधत) तथा“ झारखÖड राÏय राçĚȣय बचत पदाͬधकारȣ संवग[ Ǔनयमावलȣ,2007”
(समय-समय पर यथा संशोͬधत) के संगत Ĥावधान के अधीन कार[वाई कȧ जा सकेगी। एतɮ ɮवारा
Ǔनरͧसत Ǔनयमɉ के अधीन कȧ गई कोई बात या कȧ गई कोई कार[वाई ‘झारखÖड ͪवƣ
(अंके¢ण एवं लेखा) सेवा Ǔनयमावलȣ, 2025’ के त×èथानी उपबंधɉ के अधीन कȧ गई समझी
जायेगी।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
ĤशाÛत कुमार,
सरकार के सͬचव।
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
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अनुसूची - I
(Ǔनयम 12 देखɅ)
सीͧमत ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा का पाɫयĐम Ǔनàनवत् होगा :-
(क)
Ĥथम पğ -
General Studies Paper-1 (वèतुǓनçठ),अवͬध-2 घंटा,
पूणाɍक- 100अंक
(i)
History of India and Indian National Movement-25Ĥæन
(ii)
India and World Geography-25Ĥæन
(iii)
Indian Polity and Economy-25Ĥæन
(iv)
History, Geography,Economy and Culture of Jharkhand-25Ĥæन
(ख)
ɮͪवतीय पğ - General Studies Paper.II (वèतुǓनçठ),अवͬध-2 घंटा,
पूणाɍक -
100 अंक
(i)
General Science-
40 Ĥæन
(ii)
General Mental Ability-30 Ĥæन
(iii)
Current Event of State, National and International Importance-30Ĥæन
(ग)
तृतीय पğ - (ͪवषयǓनçठ),अवͬध-3घंटा,पूणाɍक-200 अंक
1.झारखÖड सेवा संǑहता
7.झारखÖड आͬथ[क सवȶ¢ण
2.झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ
8.झारखÖड बजट हèतक
3.झारखÖड सामाÛय भͪवçय Ǔनͬध Ǔनयमावलȣ
9.झारखÖड असैǓनक सेवा (वगȸकरण,Ǔनयंğणएवं
अपील) Ǔनयमावलȣ
4.बोड[ Ĥकȧण[ Ǔनयमावलȣ
10.झारखÖड काय[पाͧलका Ǔनयमावलȣ
5.झारखÖड कोषागार संǑहता
11.सामाÛय ͪवƣीय Ǔनयमावलȣ,भारत सरकार
6.झारखÖड ͪवƣ Ǔनयमावलȣ
नोट :Ĥथम पğ एव ɮͪवतीय पğ वèतुǓनçठ ĤकृǓत के हɉगे तथा ऋणातमक अंकण (Negative
Mark)नहȣंहोगा।
16
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
अनुसूची-II
(Ǔनयम 23देखे)
झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा के पदाͬधकारȣ को Ǔनàनͧलͨखत ͪवषयɉमɅ परȣ¢ा उƣीण[
करना अǓनवाय[ होगा। Ĥæनɉ का èवǾप,पूणाɍक एवं उƣीणाɍक वहȣ होगा,जो काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार
तथा राजभाषा ͪवभाग ɮवारा झारखÖड ĤशासǓनक सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ के ͧलए Ǔनधा[ǐरत है।
काͧम[क,ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग तथा राजèव पष[द के ɮवारा समय-समय पर Ĥæनɉ
का èवǾप,पूणाɍक एवं उƣीणाɍक मɅ ͩकये जाने वाले पǐरवƣ[न इस सेवा के पदाͬधकाǐरयɉ के ͧलए भी
लागू हɉगे।
(i)
ǑहÛदȣ -झारखÖड ͪवƣ (अंके¢ण एवं लेखा) सेवा के पदाͬधकारȣ को ǑहÛदȣ मɅ ͧलͨखत एवं
मौͨखक परȣ¢ा मɅ उƣीण[ होना होगा। सरकारȣ कामकाज मɅ åयवǿत åयावहाǐरक ǑहÛदȣ भाषा कȧ
जानकारȣ एवं अंĒेजी भाषा से अनुवाद कȧ परȣ¢ा होगी।
मौͨखक परȣ¢ा के ͧलए भी सरकारȣ कामकाज मɅ åयवǿत åयावहाǐरक ǑहÛदȣ कȧ अÍछȤ
जानकारȣ होनी चाǑहए।
(क)
ͧलͨखत परȣ¢ा मɅ एक माğ Ĥæन पğ (देवनागरȣ ͧलͪप) 200अंकɉकाहोगा।परȣ¢ा 03 घंटɉ कȧ
होगी। अंको का ͪवभाजन ǓनàनǾपेण होगा :-
1.
ǑटÜपण
-
50
2.
ĤाǾपण
-
50
3.
अनुवाद
-
80 (ǑहÛदȣ से अंĒेजी-40 एवं अंĒेजी से ǑहÛदȣ - 40)
4.
वाÈयशुɮͬध
-
20
(ख) ǑहÛदȣ मɅ मौͨखक परȣ¢ा 100 अंकɉ कȧ होगी । ͪवषय ǓनàÛवƣ हɉगे:-
1.
सामाÛय ͪवषयɉ पर वाƣा[लाप -
40
2.
सामाÛय Ĥयोग मɅ आने वाले तकनीकȧ शÞदɉ एवं अͧभåयिÈतयɉ कȧ जानकारȣ कȧ जाँच - 30
3.
ǑहÛदȣ हèतͧलͪप का पाठन एवं अंĒेजी मɅ उनका मौͨखक अनुवाद तथा अंĒेजी के गɮयांशɉ
का पाठन एवं ǑहÛदȣ मɅ अनुवाद
-
30
(ग)
उÍचकोǑट एवं ǓनàनकोǑट से उƣीणɍक Đमशः 60% एवं 50% अंकɉ का होगा । ͧलͨखत एवं
मौͨखक परȣ¢ा मɅ अलग-अलग उƣीण[ होना अǓनवाय[ होगा ।
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
17
(ii)
कàÜयूटर -
एमÛएसÛऑͩफस (एमÛएसÛ वड[,एÈसेल,पावर Üवायंट ĤेजेÛटेशन,इंटरनेट),ͪवƣ
ͪवभाग ɮवारा संचाͧलत सभी साÝटवेयर के आपरेशन कȧ जानकारȣ कȧ ͧलͨखत एवं åयावहाǐरक
परȣ¢ा होगी। ͧलͨखत परȣ¢ा वèतुǓनçठ ĤकृǓत कȧ होगी। ͧलͨखत एवं åयावहाǐरक परȣ¢ा का पूणाɍक
100 अंकɉ का एवं उƣीणाɍक 50 अंकɉ का होगा । दोनɉ परȣ¢ाएँ 01-01 घंटे कȧ हɉगी।
(iii)
लेखा पğ-1
(पुèतक रǑहत)
(क)
Book Keeping & Accounts
(ख)
Business Organisation.
(ग)
Important Acts, Rules & Regulations Concerning Government Accounts.
(घ)
Working of Treasury & Accounts Office.
(ड.)
Jharkhand Treasury Code.
(iv)
लेखा पğ-2
(पुèतकसǑहत)
(क)
झारखÖड कोषागार संǑहता
(ख)
झारखÖड सेवा संǑहता
(ग)
झारखÖड ͪवƣ Ǔनयमावलȣ भाग-1 एवं-2
(घ)
झारखÖड याğा भƣा Ǔनयमावलȣ
(ड.)
झारखÖडपɅशनǓनयमावलȣ
(च)
बोड[ͧमशलेǓनयसǾãस
(छ)
झारखÖड सामाÛय भͪवçय Ǔनͬध Ǔनयमावलȣ
(ज)
झारखÖड बजट हèतक
(झ)
झारखÖड काय[पाͧलका Ǔनयमावलȣ
(v)
ͪवͬध भाग -1
(पुèतक रǑहत)
(क)
भारतीय Ûयाय संǑहता-BNS (भारतीय दÖड संǑहता)
(ख)
भारतीय साêय अͬधǓनयम-BSA
(ग)
भारतीय नागǐरक सुर¢ा संǑहता-BNSS (दÖड ĤͩĐया संǑहता)
(घ)
ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता– (Code of Civil Procedure)
(ड.)
कोट[ फȧ अͬधǓनयम
(च)
èटाàप अͬधǓनयम
(छ)
सूचना का अͬधकार अͬधǓनयम
(ज)
Legal Practitioner’s Act.
18
झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 9 फ़रवरȣ, 2026
(vi)
ͪवͬध भाग -2
(पुèतकसǑहत)
(क)
भारतीय Ûयाय संǑहता-BNS(भारतीय दÖड संǑहता)
(ख)
भारतीय साêय अͬधǓनयम-BSA
(ग)
भारतीय नागǐरक सुर¢ा संǑहता-BNSS(दÖड ĤͩĐया संǑहता)
(घ)
ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता (Code of Civil Procedure)
(ड.)
कोट[ फȧ अͬधǓनयम
(च)
èटाàप अͬधǓनयम
(छ)
सूचना का अͬधकार अͬधǓनयम
(ज)
Legal Practitioner’s Act
(vii)
जनजातीय भाषा (ͧलͨखत एवं मौͨखक) -Ǔनàनांͩकत मɅ से ͩकसी एक जनजातीय भाषा मɅ
उƣीण[ होना आवæयक होगा । उÍचकोǑट एवं ǓनàनकोǑट से उƣीणɍक सामाÛय वग[ एवं ͪपछड़ा वग[-I
ͪपछड़ा वग[-II के ͧलए Đमशः 60 एवं 50 अंको तथा अनुसूͬचत जनजाǓत एवं अनुसूͬचत जाǓत के
ͧलए Đमशः50 एवं 40 अंको का होगा । ͧलͨखत एवं मौͨखक परȣ¢ा दोनɉ मɅ उƣीण[ होना अǓनवाय[
होगा :-
(1)
संथालȣ
(2)
मुÖडारȣ
(3)
उराँव
(4)
हो
--------
अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड
झारखÖड गजट
गजट (असाधारण
असाधारण)
) 48 – 50