झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

14 माघ, 1947 (श०)

संÉ या – 41 राँची, मंगलवार, 3 फ़रवरȣ, 2026 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।

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संकãप

28 जनवरȣ, 2026

संÉया-5/आरोप-1-29/2019 का० 461--चूँͩक झारखÖड के राÏयपाल को यह ͪवæवास करने का

कारण है ͩक Įी अǓनल कुमार ͧसंह, झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक-179/20), त×कालȣन अंचल अͬधकारȣ, हेहल,

राँची के ͪवǾɮध राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧम सुधार ͪवभाग के पğांक-2498, Ǒदनांक 27.07.2023 ɮवारा

Ĥमंडलȣय आयुÈत, दͯ¢णी छोटानागपुर Ĥमंडल, राँची ɮवारा गǑठत आरोप पğ ͪवभाग को उपलÞध कराया

गया ।

आरोप पğ मɅ Įी ͧसंह के ͪवǾɮध आǑदवासी रैयत के नाम से दज[ भूͧम को गैर आǑदवासी

के नाम से उƣराͬधकारȣ नामांतरण कȧ èवीकृǓत Ĥदान करना, सरकारȣ भूͧम (जय Ĥकाश उɮयान) कȧ सुर¢ा

नहȣं कर भू-माͩफयाओं कȧ ͧमलȣभगत से उÈत भूͧम पर कÞजा करने मɅ उÛहɅ सहयोग एवं सहायता Ĥदान

करना, आǑदवासी खाते कȧ भूͧम को गैर आǑदवासी को हèतांतरण करना आरोप ĤǓतवेǑदत है ।

2.

Įी ͧसंह के ͪवǾɮध गǑठत आरोप पğ पर माननीय मुÉयमंğी का अनुमोदन ĤाÜत कर

गǑठत आरोपɉ कȧ जाँच हेतु झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के

Ǔनयम-17 के तहत् ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत ͩकए जाने का Ǔनण[य ͧलया गया। तदनुसार ͪवभागीय

संकãप सं0-25522(HRMS), Ǒदनांक 17.05.2024 ɮवारा Įी ͧसंह के ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत

कȧ गई है ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 3 फ़रवरȣ, 2026

3.

ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ-सह-संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा के पğांक-540, Ǒदनांक

14.07.2025 ɮवारा जाँच ĤǓतवेदन समͪप[त ͩकया गया है। समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन मɅ Įी ͧसंह के ͪवǾɮध

आरोप पğ मɅ गǑठत एक भी आरोप को Ĥमाͨणत नहȣं ͩकया गया है ।

4.

ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ ɮवारा समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन के अवलोकन से èपçट है ͩक

ͪवभागीय काय[वाहȣ के संचालन के दौरान दèतावेजी साêयɉ को Exhibit करने, संबंͬधत गवाहɉ / सरकारȣ

सेवकɉ को परȣ¢ण एवं ĤǓतपरȣ¢ण नहȣं ͩकया गया है ।

5.

माननीय झारखÖड झारखÖड उÍच Ûयायालय के ɮवारा कǓतपय मामलɉ मɅ ͪवभागीय

काय[वाहȣ/अनुशासǓनक काय[वाहȣ के दौरान साêयɉ को Exhibit नहȣं करने, साêयɉ का परȣ¢ण संबंͬधत

गवाहɉ / सरकारȣ सेवकɉ से नहȣं कराये जाने एवं आरोपी पदाͬधकारȣ के ɮवारा ĤǓतपरȣ¢ण नहȣं कराये जाने

के कारण सरकार के ɮवारा आरोपी सरकारȣ सेवक के ͪवǾɮध अͬधरोͪपत शािèत को Ǔनरèत कर Ǒदया

जाता है ।

6.

अतः झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील), Ǔनयमावलȣ, 2016 के

Ǔनयम-18(1) के तहत् दèतावेजी साêयɉ को Exhibit करने, संबंͬधत गवाहɉ /सरकारȣ सेवकɉ को परȣ¢ण

एवं ĤǓतपरȣ¢ण हेतु पुनः ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत ͩकए जाने का Ǔनण[य ͧलया गया है ।

7.

तदनुसार एतɮ ɮवारा Įी ͧसंह को आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप के ĤाÜत होने कȧ

Ǔतͬथ से पÛġह Ǒदनɉ के अंदर जाँच हेतु नीचे ǓनयुÈत संचालन पदाͬधकारȣ के सम¢ उपिèथत होकर

दèतावेजी साêयɉ को Exhibit करने, संबंͬधत गवाहɉ / सरकारȣ सेवकɉ को परȣ¢ण एवं ĤǓतपरȣ¢ण हेतु

संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ शाͧमल हɉ तथा त×संबंधी सूचना से इस ͪवभाग को भी अवगत कराएँ ।

8.

Įी ͧसंह के ͪवǾɮध संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ पुनः आगे जाँच के ͧलए झारखÖड के

राÏयपाल ɮवारा Įी संजय ͧसÛहा, से०Ǔन० भा०Ĥ०से०, ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ को संचालन पदाͬधकारȣ

ǓनयुÈत ͩकया जाता है ।

9.

Įी ͧसंह के ͪवǾɮध ͪवभागीय संकãप सं0-25522(HRMS), Ǒदनांक 17.05.2024 ɮवारा

संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ अपर समाहƣा[, राँची उपèथापन पदाͬधकारȣ के Ǿप मɅ नाͧमत ͩकये गये हɇ।

10.

Įी ͧसंह के ͪवǾɮध संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ से संबंͬधत मूल अͧभलेख, Įी संजय

ͧसÛहा, से०Ǔन० भा०Ĥ०से०, ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ को वापस करते हुए अनुरोध है ͩक दèतावेजी साêयɉ

को Exhibit करने, संबंͬधत गवाहɉ / सरकारȣ सेवकɉ को परȣ¢ण एवं ĤǓतपरȣ¢ण कराते हुए यथाशीē जाँच

ĤǓतवेदन समͪप[त करɅगे ।

11.

ͪवभागीय काय[वाहȣ के Ĥèताव मɅ सरकार का आदेश ĤाÜत है ।

आदेशः-

आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को राजकȧय गजट मɅ Ĥकाͧशत कराया जाय एवं

इसकȧ ĤǓत (आरोप पğ एवं साêय कागजात सǑहत) Įी अǓनल कुमार ͧसंह, झा०Ĥ०से० एवं

Įी संजय ͧसÛहा, से०Ǔन० भा०Ĥ०से०, ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ, झारखÖड, नगर Ĥशासन

भवन, एच.ई.सी., गोलचÈकर, धुवा[, राँची को जानकारȣ एवं आवæयक कार[वाई हेतु भेज

दȣ जाय ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

ͬचÛटू दोराईबुǾ,

सरकार के संयुÈत सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġ

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 41 – 50