झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

1 फाãगुन, 1947 (श०)

संÉ या – 69 राँची, शुĐवार, 20 फ़रवरȣ, 2026 (ई०)

िवȅ िवभाग।

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अिधसूचना

4 अÈटूबर, 2024

संƥा – 2302/िव०-2302--भारत का संिवधान के अनुDžेद 309 के परȶुक मŐ Ůाɑ शİƅयों का

Ůयोग करते Šए झारखǷ के राǛपाल एतȞ्वारा िवȅ िवभाग के अधीन झारखǷ िवȅ अवर लेखा सेवा मŐ

भतŎ, ŮोɄित एवं अɊ सेवाशतŊ हेतु िनɻिलİखत िनयमावली बनाते हœ :–

अȯाय – 1

Ůारİʁक

1. संिƗɑ नाम, िवˑार एवं Ůारʁ

(1) यह िनयमावली “झारखǷ िवȅ अवर लेखा सेवा (भतŎ, ŮोɄित एवं अɊ सेवाशतŊ) िनयमावली –

2024” कहलाएगी ।

(2) इसका िवˑार सɼूणŊ झारखǷ राǛ मŐ होगा ।

(3) यह िनयमावली अिधसूचना िनगŊत की ितिथ से Ůवृȅ होगी।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 20 फ़रवरȣ, 2026

2. पįरभाषाएँ:–इस िनयमावली मŐ जब तक िक संदभŊ से अɊथा अपेिƗत न हो –

(i) ‘राǛ’से अिभŮेत है झारखǷ राǛ;

(ii)‘सरकार’से अिभŮेत है झारखǷ सरकार;

(iii) ‘िवभाग’से अिभŮेत है िवȅ िवभाग;

(iv) ‘आयोग’से अिभŮेत है झारखǷ कमŊचारी चयन आयोग;

(v)‘संवगŊ’से अिभŮेत है झारखǷ िवȅ अवर लेखा सेवा के तहत लेखा संवगŊ;

(vi)‘िनयुİƅ Ůािधकार’एवं ‘िनयंũीŮािधकार’से अिभŮेत है िवȅ िवभाग के अपर मुƥ सिचव / Ůधान

सिचव / सिचव;

(vii) ‘वरीयता सूची’से अिभŮेत है लेखा संवगŊ के किमŊयों की वरीयता सूची, जो िनयमावली के Ůवृȅ होने की

ितिथ को संधाįरत हो या उसके बाद कािमŊक, Ůशासिनक सुधार तथा राजभाषा िवभाग Ȫारा समय-समय पर

िनगŊत अनुदेशों के अनुसार पुनरीिƗत हो ।

3. सेवा का ˢŝप

(1) इस संवगŊ के अधीन मूल कोिट के पदों पर िनयुİƅ झारखǷ कमŊचारी चयन आयोग Ȫारा आयोिजत

Ůितयोिगता परीƗा के माȯम से की जायेगी ।

(2) इस संवगŊ के किमŊयों का पद̾थापन िवȅ िवभाग के िनदेशालयों अȶगŊत िविभɄ Ɨेũीय कायाŊलयों मŐ िकया

जायेगा ।

(3) इस संवगŊ के कमŎ िवȅ िवभाग के िनदेशालयों अȶगŊत िविभɄ Ɨेũीय कायाŊलयों मŐ लेखा/िलिपकीय कायŊ

करŐगे ।

4. संवगŎय संरचना एवं बल

(1) लेखा संवगŊ मŐ िनɻकोिट के पद होंगे:–

Ţ.सं.

पदनाम

वेतनमान

सेवासमूह

संƥाबल

अɷुİƅ

i.

लेखासहायक

लेवल–2

समूह‘ग’

384

मूलकोिटकापद

(सीधी िनयुİƅ)

ii.

वरीयलेखासहायक

लेवल–4

समूह‘ग’

217

ŮोɄितकापद

iii.

लेखाअधीƗक

लेवल–6

समूह‘ख’

70

ŮोɄितकापद

(2) इस संवगŊ के सभी पद अराजपिũत ŵेणी के होंगे ।

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अȯाय – 2

भतŎ / िनयुİƅ / Ůितिनयुİƅ

5. सीधीिनयुİƅकीŮिŢया:–इस संवगŊ के मूलकोिट के पद पर िनयुİƅ Ůितयोिगता परीƗा के माȯम से

झारखǷ कमŊचारी चयन आयोग Ȫारा अनुशंसा Ůाɑ होने के पʮात िनयुİƅ Ůािधकार Ȫारा की जायेगी ।

6. सीधी िनयुİƅ के िलए योƶता /अहŊताएँ:–

(i) शैƗिणक योƶता :– कŐ ū सरकार / राǛ सरकार से माɊता Ůाɑ महािवȨालय / िवȨालय से िवǒान

अथवा वािणǛ मŐ इंटरमीिडएट / 10+2 (I.Sc. / I.Com.) उȅीणŊ।

(ii) उŲ :– Ɋूनतम उŲ 18 वषŊ होगी तथा अिधकतम उŲ के संबंध मŐ राǛ सरकार Ȫारा समय-समय पर

िनधाŊįरत ʩव̾था लागू होगी । उŲ सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ ितिथ अिधयाचना वषŊ की 1ली अगˑ मानी

जायेगी ।

(iii) Ɋूनतम अहŊतांक :– सीधी भतŎ हेतु आयोिजत Ůितयोिगता परीƗा के Ůȑेक िवषय के िलए Ɋूनतम

अहŊतांक वही होंगे, जो इस संबंध मŐ कािमŊक, Ůशासिनक सुधार तथा राजभाषा िवभाग Ȫारा िनधाŊįरत हœ अथवा

समय-समय पर िनधाŊįरत िकया जायेगा ।

7. įरİƅयों का िनयती करण:–

िवȅ िवभाग Ȫारा पदों की įरİƅयों को भरने के संबंध मŐ िवभाग / िवभागाȯƗ संवगŊ समीƗा कर Ůȑेक वषŊ

की 1 जनवरी की İ̾थित के आधार पर įरİƅयों की गणना करते Šए सरकार की आरƗण नीित के तहत

अिधयाचना आयोग को भेजŐगे । अिधयाचना भेजने के संबंध मŐ कािमŊक, Ůशासिनक सुधार तथा राजभाषा

िवभाग, झारखǷ Ȫारा समय-समय पर िनगŊत संकʙ / पįरपũ / आदेश का अनुपालन िकया जायेगा।

8.(i) मूलकोिट के पद पर िनयुİƅ झारखǷ कमŊचारी चयन आयोग Ȫारा आयोिजत Ůितयोिगता परीƗा के

आधार पर िकया जाएगा । झारखǷ कमŊचारी चयन आयोग से िनयुİƅ हेतु Ůाɑ अनुशंसा के आलोक मŐ

िनयुİƅ Ůािधकार Ȫारा इस सेवा के मूलकोिट के पद पर परीƙमान ŝप से िनयुİƅ की जाएगी । मूलकोिट

के पद पर िनयुİƅ हेतु Ůितयोिगता परीƗा का आयोजन कािमŊक, Ůशासिनक सुधार तथा राजभाषा िवभाग,

झारखǷ Ȫारा अिधसूिचत“झारखǷ कमŊचारी चयन आयोग परीƗा (इंटरमीिडएट / 10+2 ˑर क̱ɗूटर

ǒान एवं क̱ɗूटर मŐ िहȽी टंकक अहŊता धारक पद हेतु) संचालन िनयमावली, 2017”(समय-समय पर यथा

संशोिधत) के अनुŝप की जाएगी । परीƗा का ˢŝप, िवषय एवं पाǬŢम वही होगा, जो उƅ िनयमावली

मŐ िनधाŊįरत है । कािमŊक, Ůशासिनक सुधार तथा राजभाषा िवभाग Ȫारा उƅ िनयमावली के Ůावधानों एवं

परीƗा के पाǬŢम मŐ समय-समय पर िकये जाने वाले संशोधन ˢतः Ůभावी माने जाएंगे ।

(ii) मूलकोिट का पद‘लेखा सहायक’को कािमŊक, Ůशासिनक सुधार तथा राजभाषा िवभाग Ȫारा अिधसूिचत

“झारखǷ कमŊचारी चयन आयोग परीƗा (इंटरमीिडएट / 10+2 ˑर क̱ɗूटर ǒान एवं क̱ɗूटर मŐ िहȽी

टंकक अहŊता धारक पद हेतु) संचालन िनयमावली, 2017”(समय-समय पर यथा संशोिधत) के िनयम-7

केअंतगŊतअनुसूची-1 पर संलư पदों की सूची मŐ शािमल समझा जायेगा।

(iii) मूलकोिट का पद ‘लेखा सहायक’पर िनयुİƅ हेतु वांिछत कौशल परीƗण –क̱ɗूटर मŐ िहȽी टाइिपंग

अिनवायŊ होगी । Ɋूनतम टाइिपंग गित 25 शɨ Ůित िमनट एवं अिधकतम अशुİȠ 2 Ůितशत माɊ होगा।

9. įरİƅयों मŐ आरƗण:–सीधी भतŎ / ŮोɄित मŐ सरकार के आरƗण नीित का पालन िकया जायेगा।

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10. किमŊयों की Ůितिनयुİƅ –

(1) इस संवगŊ के किमŊयों की Ůित िनयुİƅ मांग एवं उपलɩता के आधार पर राǛ या कŐ ū सरकार के िकसी

िवभाग मŐ िवभागीय सहमित (िवभागीय सिचव ˑर से) के उपरांत की जा सकेगी।

(2) इस संवगŊ के किमŊयों को राǛ सरकार के सेवाथŊ िनɻिलİखत शतŘ केअधीन Ůितिनयुƅ िकया जा

सकेगा:–

i. राǛ सरकार के पूणŊतः या अंशतः ˢािमȕ या िनयंũण वाली कंपनीया िनकाय मŐ चाहे वे िनगिमत हों अथवा

नहीं यथा–̾थानीय िनकाय, बोडŊ, सहकारी सिमित, शैƗिणक सं̾थान आिद मŐ िवभागीय सहमित के उपरांत

Ůित िनयुİƅ की जा सकेगी।

ii. कŐ ū सरकार या िकसी अɊ राǛ सरकार के पूणŊतः या अंशतः िनयंũण वाले िकसी कायाŊलय मŐ, उनकी

मांग के अनुŝप एवं िकसी संवगŎय कमŎ को उनकी सहमित से कŐ ū सरकार के िकसी िवभाग, कायाŊलय मŐ

तथा उपयुŊƅ मद संƥा (i) मŐ उİʟİखत िकसी संगठन या िनकाय मŐ िवभागीय सहमित के उपरांत Ůित

िनयुƅ िकया जा सकेगा ।

परंतु यह और भी िक उपयुŊƅ उपिनयम i एवं ii के अधीन िकसी संवगŎय कमŎ को िकसी ऐसे पद पर

Ůितिनयुƅ नहीं िकया जाएगा, िजसके वेतनमान का अिधकतम उस कमŎ Ȫारा Ůाɑ िकये जा रहे वेतनमान

से कम हो, जो वह अपने संवगŊ के धाįरत पद पर Ůाɑ करता हो ।

अȯाय – 3

सामंजन

11. (क) पूवŊ से कायŊरत राǛ के कोषागारों तथा राʼŌ ीय बचत सेवा/संवगŊ के अराजपिũत किमŊयों को उनके

धाįरत पद एवं धाįरत पद के वेतनमान के आधार पर एक बारीय सुिवधा के तहत झारखǷ िवȅ अवर लेखा

सेवा मŐ सामंिजत िकया जायेगा । इस तरह के समंजन को सीधी िनयुİƅ नहीं समझी जायेगी |

उदाहरण :–(1) पूवŊ से कायŊरत राʼŌ ीय बचत सेवा के राʼŌ ीय बचत कायŊपालक पदािधकारी (अराजपिũत

वेतनमान PB-II, 9300-34800, GP-4600, Level-7) को लेखा संवगŊ मŐ ‘लेखाअधीƗक’के पद पर अपने

ही वेतनमान मŐ सामंिजत िकया जायेगा।

(2) पूवŊ से कायŊरत राʼŌ ीय बचत सेवा के सहायक बचत पदािधकारी (अराजपिũत वेतनमान PB-II, 9300-

34800, GP-4200, Level-6) को लेखा संवगŊ मŐ ‘लेखाअधीƗक’के पद पर अपने ही वेतनमान मŐ सामंिजत

िकया जायेगा ।

(3) पूवŊ से कायŊरत राʼŌ ीय बचत सेवा के िलिपक-सह-टंकक / उDŽ वगŎय िलिपक (अराजपिũत, वेतनमान

PB-I, 5200–20200, GP-2400, Level-4) को लेखा संवगŊ मŐ ‘वरीय लेखा सहायक’के पद परअपने ही

वेतनमान मŐ सामंिजत िकया जायेगा।

(4)भिवˈ िनिध िनदेशालय / िजला भिवˈ िनिध कायाŊलय / राǛ कोषागारों मŐ पूवŊ से पद̾थािपत िलिपक /

कोषागार िलिपक, िजनका मूल पद का वेतनमान 5000–8000 (पंचम पुनरीिƗत) ˢीकृत िकया गया है तथा

वतŊमान मŐ Ťेड पे-4200, Ťेड पे-4600, Ťेड पे-4800 अथवा Ťेड पे-5400 मŐ कायŊरत हœ, उɎŐ‘ लेखा

अधीƗक’के पद पर अपने ही वेतनमान मŐ सामंिजत िकया जायेगा।

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(5) भिवˈ िनिध िनदेशालय एवं िजला भिवˈ िनिध कायाŊलय मŐ पूवŊ से उDŽवगŎय िलिपक(अराजपिũत,

वेतनमान PB-I, 5200–20200, GP-2400, Level-4) के पद पर कायŊरत किमŊयों को अपने ही वेतनमान मŐ

‘वरीय लेखा सहायक’के पद पर सामंिजत िकया जायेगा ।

(6) भिवˈ िनिध िनदेशालय एवं िजला भिवˈ िनिध कायाŊलय मŐ पूवŊ से िनɻवगŎय िलिपक (अराजपिũत,

वेतनमान PB-I, 5200–20200, GP-1900, Level-2) के पद पर कायŊरत किमŊयों को अपने ही वेतनमान मŐ‘

लेखा सहायक’के पद पर सामंिजत िकया जायेगा।

(ख) उपयुŊƅ सामंजन के फलˢŝप वेतन वृİȠ के साथ कोई वेतन िनधाŊरण का लाभ अनुमाɊ नहीं होगा ।

(ग) राʼŌ ीय बचत सेवा / संवगŊ के वैसे कमŎ / पदािधकारी, जो झारखǷ राǛ राʼŌ ीय बचत पदािधकारी संवगŊ

िनयमावली-2007 (यथा संशोिधत) के Ůावधानों के आलोक मŐ ŮोɄित की अहŊतापूणŊ करते हœ, परȶु ŮोɄितन

हीं दी जा सकी है, उɎŐ झारखǷ राǛ राʼŌ ीय बचत पदािधकारी संवगŊ िनयमावली-2007 (यथा संशोिधत) के

आलोक मŐ ŮोɄित Ůदान करने के उपरांत उपयुŊƅ िनयम 11(क) के आलोक मŐ सामंजन की कारŊवाई की

जायेगी । इस िनयमावली के Ůवृȅ होने के एक वषŊ के भीतर यह कारŊवाई पूणŊ कर ली जायेगी। एक वषŊ की

समय-सीमा समाɑ हो जाने के उपरांत यह Ůावधान ̾थायी ŝप से समाɑ समझा जायेगा ।

(घ) उपयुŊƅ िनयम 11(ग) के तहत कारŊवाई हेतु संबंिधत कमŎ / पदािधकारी से यह िवकʙ Ůाɑ िकया

जायेगा िक वे िनयम 11(ग) से आDžािदत होना चाहते हœ अथवा नहीं । वैसे कमŎ / पदािधकारी, जोिनयम

11(ग) से आDžािदत नहीं होने का िवकʙ चयन करŐगे, उन पर यह िनयम लागू नहीं होगा । ऐसा िवकʙ

चयन की समय-सीमा िनयमावली Ůवृȅ होने की ितिथ से तीन माह तक होगी । िवकʙ चयन संबंधी आवेदन

िनयंũी पदािधकारी को समिपŊत िकया जायेगा । यिद इस समय-सीमा के भीतर िवकʙ का चयन नहीं िकया

जाता है, तो यह माना जायेगा िक वे िनयम 11(ग) से आDžािदत नहीं होना चाहते हœ तथा उɎŐ िनयम 11(क) के

आलोक मŐ सामंिजत िकया जाएगा । एक बार चयिनत िवकʙ अंितम होगा।

अȯाय – 4

ŮिशƗण एवं सɼुिʼ

12. (क) Ůारİʁक ŮिशƗण :-झारखǷ कमŊचारी चयन आयोग से अनुशंसा Ůाɑ होने के पʮात लेखा

संवगŊ के मूलकोिट के पद पर परीƙमान ŝप से किमŊयों की िनयुİƅ की जाएगी । परीƙमान अविध दो वषŊ

की

होगी । परीƙमान अविध मŐ ŮिशƗण िनɻवत िदया जायेगा :-

Ţ०सं०

ŮिशƗण

ŮिशƗणअविध

ŮिशƗण̾थान

1.

सं̾थागतŮिशƗण

03 माह

अंकेƗण-सह-लेखाŮिशƗणसं̾थान/ िवभाग

Ȫारा चयिनत सं̾थान

2.

ʩावहाįरक

ŮिशƗण

06 माह

ŮमǷलीयअंकेƗणकायाŊलय, िजलाकोषागार

एवं िजला पŐशन एवं लेखा कायाŊलय

6

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3.

अंितमŮिशƗण

01 माह

अंकेƗण-सह-लेखाŮिशƗणसं̾थान/ िवभाग

Ȫारा चयिनत सं̾थान |

सं̾थागत ŮिशƗण / ʩावहाįरक ŮिशƗण अंतगŊत ही क̱ɗूटर ǒान एवं िवȅ िवभाग Ȫारा उपयोग िकये जाने

वाले सभी Software Application / Modules का भी ŮिशƗण िदया जायेगा । सफलतापूवŊक ŮिशƗण

Ůाɑ करने के पʮात परीƙमान किमŊयों को झारखǷ िवȅ अवर लेखा सेवा के मूलकोिट के पद पर

पद̾थािपत िकया जायेगा । ŮिशƗण का पाǬŢम एवं िवˑृत कायŊŢम अंकेƗण-सह-लेखा ŮिशƗण सं̾थान

/ िवभाग Ȫारा चयिनत सं̾थान Ȫारा िवभाग के सहयोग से िनधाŊįरत िकया जायेगा।

(ख) सेवा कालीन ŮिशƗण: -लेखा संवगŊ के किमŊयों को आवʴकतानुसार Ůȑेक ŮोɄित के पʮात सेवा

कालीन ŮिशƗण Ůदान िकया जायेगा । इसके साथ ही िवभागीय आवʴकतानुसार सेवा काल के दौरान भी

ŮिशƗण िदया जा सकेगा । ŮिशƗण का िवˑृत पाǬŢम, अविध एवं िवˑृत कायŊŢम अंकेƗण-सह-लेखा

ŮिशƗण सं̾थान / िवभाग Ȫारा चयिनत सं̾थान Ȫारा िवभाग के सहयोग से िनधाŊįरत िकया जायेगा ।

13. सेवा सɼुिʼ :-सेवा सɼुिʼ के िलये दो वषŘ की परीƙमान अविध संतोष जनक ŝप से पूणŊ करना,

कािमŊक, Ůशासिनक सुधार तथा राजभाषा िवभाग Ȫारा संचािलत िहȽी िटɔण एवं Ůाŝपण परीƗा उȅीणŊ

होना तथा परीƙमान अविध मŐ िनधाŊįरत ŮिशƗण Ůाɑ करना अिनवायŊ होगा । उƅ के अितįरƅ इस संवगŊ

के किमŊयों को राजˢ पषŊद Ȫारा आयोिजत क̱ɗूटर ǒान एवं टंकण परीƗा भी उȅीणŊ होना अिनवायŊ होगा ।

राजˢ पषŊद Ȫारा आयोिजत िवभागीय परीƗा (अनुसूची-I) मŐ उȅीणŊ होने के उपराȶ ही सेवा संपुिʼ की

जायेगी । परीƙमान अविध मŐ िकसी तरह का दǷ अिधरोिपत होने की İ̾थित मŐ परीƙमान अविध बढ़ायी

जा सकेगी, जो अिधकतम दो वषŊ तक होगी । सभी िवभागीय परीƗा उȅीणŊता के पʮात् अिधकतम दो वेतन

वृİȠ तक दी जायेगी तथा अगली वेतन वृİȠयाँ िनयिमत ŝप से सेवा संपुिʼ के उपराȶ यथा िनयम अनुमाɊ

होगी । परȶु, परीƙमान लेखा सहायक (मूल कोिट) Ȫारा सेवा संपुिʼ के सभी वांिछत अहŊताओं को पूणŊ

करने के बावजूद, सेवा संपुिʼ मŐ िवलंब होने की İ̾थित मŐ उसकी वेतन वृİȠयाँ अवŜȠ नहीं होंगी।

अȯाय-5

वरीयता एवं ŮोɄित

14. वरीयता: -

(1) इस संवगŊ मŐ सीधी भतŎ से िनयुƅ किमŊयों की पार˙įरक वरीयता का िनधाŊरण आयोग से Ůाɑ अनुशंसा

के मेधा Ţम से होगा ।

(2) दो या अिधक अɊसेवा/संवगŊ से इस संवगŊ के मूलकोिट के पद पर सामंिजत किमŊयों की पार˙įरक

वरीयता पूवŊवतŎ सेवा/संवगŊ मŐ उनकी िनयुİƅ ितिथ के आधार पर होगी, अथाŊȋूवŊवतŎ सेवा/संवगŊ मŐ िजनकी

िनयुİƅ पहले Šई है, वे बाद मŐ िनयुƅ होने वाले कमŎ से वरीय होंगे । एक ही पूवŊवतŎ सेवा/संवगŊ से सामंिजत

किमŊयों की पार˙įरक वरीयता वही होगी, जो वरीयता उनकी पूवŊवतŎ सेवा/संवगŊ मŐ थी।

(3) उDŽȅर पद पर सामंिजत कमŎ िनɻतर पद पर सामंिजत कमŎ से वरीय होंगे।

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(4) यिद मूलकोिट से उDŽȅर पद पर दो या अिधक पूवŊवतŎ सेवा/संवगŊ से सामंजन होता है, तो वह कमŎ वरीय

होगा, िजसकी पूवŊवतŎ सेवा/संवगŊ के मूलकोिट का पद का वेतनमान उDŽȅर था । एक ही पूवŊवतŎ सेवा/संवगŊ

से इस सेवा के मूलकोिट के पद से उDŽȅर पद पर सामंजन होने की İ̾थित मŐ पार˙įरक वरीयता वही होगी,

जो पूवŊवतŎ सेवा/संवगŊ मŐ थी।

15. (1) ŮोɄित: -लेखा संवगŊ के किमŊयों को ŮोɄित Ůदान करने हेतु िवȅ िवभाग Ȫारा ŮोɄित सिमित का

गठन िकया जायेगा । ŮोɄित सिमित की अनुशंसा के पʮाȖंवगŎय पद पर ŮोɄित दी जायेगी । ŮोɄित का

आधार कालाविध, वरीयता-सह-योƶता होगी तथा समय-समय पर राǛ सरकार Ȫारा लागू ŮोɄित मŐ

आरƗण यथा ŝप Ůभावी होगा ।

(2) ŮोɄित की कालाविध –ŮोɄित हेतु कालाविध का िनधाŊरण कािमŊक, Ůशासिनक सुधार तथा राजभाषा

िवभाग Ȫारा िनधाŊįरत संकʙ/अनुदेश/पįरपũ के अनुŝप होगा।

(3) िवभागीय ŮोɄित सिमित का ˢŝप –ŮोɄित सिमित का ˢŝप िनɻव̝होगा: -

(i) िवȅ िवभाग के अधीन पद̾थािपत वरीयतम अपर सिचव/संयुƅ सिचव

– अȯƗ

(ii) संयुƅ िनदेशक, पŐशन एवं लेखा िनदेशालय – सद˟ सिचव

(iii) कािमŊक, Ůशासिनक सुधार तथा राजभाषा िवभाग से मनोनीत अ०ज०जा०/अ०ज० के पदािधकारी, जो उप

सिचव से अɊून हो

– सद˟

(iv कािमŊक, Ůशासिनक सुधार तथा राजभाषा िवभाग के Ůितिनिध, जो उप सिचव सेअ Ɋून हो – सद˟

(v) मुƥालय के Ůितिनिध, जो उप सिचव से अɊून हो

– सद˟

16. अȯाय-6

िविवध

16. ̾थानाȶरण / पद̾थापन: - इस संवगŊ के किमŊयों का ̾थानाȶरण / पद̾थापन िनयंũी Ůािधकार के Ȫारा

सरकार के अनुदेश के आलोक मŐ िकया जाएगा । संवगŊ के किमŊयों के एक ̾थानाȶरण / पद̾थापन का

कायŊकाल सामाɊतः तीन वषŘ का होगा । सामाɊतः तीन वषŊ से कम अविध मŐ िकसी कमŎ को िकसी

पद̾थापन से ̾थानाȶरण नहीं िकया जा सकेगा, जब तक िक िवȅ िवभाग को यह समाधान नहीं हो जाय िक

उनको इस पद̾थापन पर बनाये रखना राǛ िहत मŐ न हो एवं संवगŎय ŮोɄित नहीं िमली हो ।

17. अनुशासिनक कारŊवाई: -अनुशासनाȏक कारŊवाई राǛ मŐ Ůवृȅ सुसंगत िनयमावली के Ůावधानों के

तहत िनयंũी पदािधकारी Ȫारा की जा सकेगी ।

18. िविनयम: -िवȅ िवभाग इन िनयमों को Ůभावी बनाने के िलए एवं ऐसी सभी बातों का उपबंध करने के

िलए जो आवʴक या समीचीन हो, िविनयम बना सकेगा।

19. अविशʼ मामले: -ऐसे मामलों के बारे मŐ जो िविनिदŊʼतः इन िनयमों या िविनयमों अथवा एतदधीन बनाये

गये या िनगŊत िकये गये आदेशों या िवशेष आदेशों मŐ नहीं आते हœ, ऐसी पįरİ̾थित मŐ सेवा के सद˟ राǛ

सरकार के सरकारी सेवकों पर लागू सामाɊ िनयमों, िविनयमों एवं आदेशों Ȫारा शािसत होंगे।

8

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20. ŮकीणŊ

(1)अɊ ऐसे मामले िजनके संबंध मŐ ऊपर के खǷों मŐ कोई उपबंध नहीं िकया गया है, उनमŐ झारखǷ सेवा

संिहता अथवा राǛ सरकार के कमŊचाįरयों/पदािधकाįरयों पर लागू अɊ वैधािनक Ůावधान लागू होंगे।

(2) सरकार अिधसूचना Ȫारा इस िनयमावली को िवखंिडत कर सकेगी या इसमŐ संशोधन कर सकेगी या इस

िनयमावली के िनयमों को ˙ʼ कर सकेगी या उसे लागू करने मŐ उȋɄ ũुिटयों को दूर कर सकेगी ।

21. िशिथल करने की शİƅ: - जहाँ राǛ सरकार के िवȅ िवभाग की राय मŐ ऐसा करना आवʴक या

समीचीन हो, तो उन कारणों को अिभिलİखत करते Šए इन िनयमों के िकसी उपबंध को िशिथल करने के

संबंध मŐ राǛ सरकार अंितमिनणŊय लेगी।

22. िनवŊचन: -जहाँ इन िनयमों या एतदधीन बनाये गये िविनयमों के िकसी उपबंध के िनवŊचन मŐ कोई संदेह

उȋɄ हो, वहाँ िवȅ िवभाग का िविनʮय अंितम होगा ।

23.राǛ सरकार की अिधसूचना Ȫारा िनगŊत कोई ˙ʼीकरण या कायŊपालक आदेश इस िनयमावली का अंग

माना जायेगा ।

24. िनरसनऔर ʩावृिȅ

(1) इस िनयमावली के Ůवृȅ होने के पूवŊ के इस िनयमावली के िवषयों पर िनगŊत कोई

िनयम/िविनयम/अनुदेश/आदेश इस िनयमावली के Ůवृȅ होने की ितिथ से िनरिसत माने जायŐगे।

(2) ऐसे िनरसन के होते Šए भी उİʟİखत आदेश Ȫारा या उसके अधीन शİƅयों के Ůयोग मŐ िकया गया कोई

कायŊ या की गई कारŊवाई इस िनयमावली Ȫारा इसके अधीन Ůदȅ शİƅयों के Ůयोग मŐ िकया गया या की गई

समझी जायेगी, मानो यह िनयमावली उस िदन Ůवृȅ थी, िजस िदन ऐसा कायŊ िकया गया था या ऐसी कारŊवाई

की गई थी ।

झारखǷ राǛपाल केआदेश से,

Ůशाȶ कुमार,

सरकार के सिचव ।

अनुसूची-I

(िनयम 13 देखŐ)

झारखǷ िवȅ अवर लेखा सेवा के मूल कोिट के किमŊयों को िनɻिलİखत िवषयों मŐ परीƗा पास करना

अिनवायŊ होगा :-

1. िहȽी िटɔण एवं Ůाŝपण परीƗा –आयोजन कािमŊक िवभाग Ȫारा । पाǬŢम अराजपिũत ŵेणी के

िलए िनधाŊįरत िनयमों के अनुसार।

2.क̱ɗूटर साƗरता परीƗा –एम०एस०ऑिफस और इंटरनेट की जानकारी की सैȠांितक एवं ʩावहाįरक

परीƗा ।

क̱ɗूटर टंकण – िहȽी टंकण – 25 शɨ Ůित िमनट

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 20 फ़रवरȣ, 2026

9

अंŤेजी टंकण – 30 शɨ Ůित िमनट

अशुİȠ – अिधकतम 2 Ůितशत

3.लेखा–िवभागीय परीƗा – राजˢ पषŊद Ȫारा आयोिजत।

Ůथमपũ

(क) भारत सरकार अंकेƗण और लेखा-पįरचय (Introduction to the Indian government audit and

accounts.) अȯाय 2(क), 6,7,8,10,11,12 और 16।

(ख) लेखा-संिहता, खǷ 1 – केवल छठा अȯाय।

(ग) झारखǷ कोषागार संिहता।

(घ) बोडŊ ŮकीणŊ िनयमावली – अȯाय 1-17 और 26।

(ङ) बजट हˑक – अȯाय 1, 2, 3 और 4।

िȪतीयपũ

(I) झारखǷ सेवा संिहता – अȯाय 8 को छोड़कर सभी अȯाय और पįरिशʼ 6, 9, 12 और 13 को

छोड़कर सभी पįरिशʼ ।

(II) झारखǷ याũा-भȅा िनयमावली।

(III) उदार पŐशन िनयमावली सिहत झारखǷ पŐशन िनयमावली ।

(IV) झारखǷ सामाɊ भिवˈ िनिध िनयमावली ।

(V) झारखǷ िवȅ िनयमावली, खǷ 1 और 2 (केवल पįरिशʼ 1 से 9 तक)।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 69 – 50