झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

27 फाãगुन, 1947 (श०)

संÉ या – 109 राँची, बुधवार, 18 माच[, 2026 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग

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अͬधसूचना

17 माच[, 2026

संÉया- 1673--भारत के संͪवधान के अनुÍछेद 162 के अधीन Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए

झारखÖड के राÏयपाल राÏय सरकार के सभी सेवा/संवगȾ के Ǔनयͧमत पदाͬधकाǐरयɉ एवं कम[चाǐरयɉ कȧ सेवा

संबंधी ͧशकायतɉ एवं सेवांत लाभ के भुगतान से संबंͬधत मामलɉ का समयबȠ, पारदशȸ एवं उƣरदायी तरȣके

से Ǔनçपादन सुǓनिæचत करने हेतु Ǔनàनͧलͨखत Ǔनयमावलȣ बनाते हɇ:-

1.

संͯ¢Üत नाम, ͪवèतार एवं आरंभः

(i) यह Ǔनयमावलȣ ‘‘झारखÖड सरकारȣ सेवक ͧशकायत Ǔनवारण Ǔनयमावलȣ, 2026’’ कहȣ

जायेगी।

(ii) इसका ͪवèतार संपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा ।

(iii) यह Ǔनयमावलȣ झारखÖड राजपğ मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से Ĥवृत होगी।

2.

पǐरभाषाएँ: इस Ǔनयमावलȣ मɅ जबतक ͩक कोई बात ͪवषय या संदभ[ मɅ अÛयथा अपेͯ¢त न होः-

(I)

‘‘राÏय’’ से अͧभĤेत है झारखÖड राÏय;

2

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 18 माच[, 2026

(II)

अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव से अͧभĤेत है झारखÖड सरकार के अÛतग[त

ͪवͧभÛन ͪवभागɉ के अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव

(III)

‘‘उपायुÈत’’ से अͧभĤेत है िजलɉ के उपायुÈत;

(IV)

‘‘सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ’’ से अͧभĤेत है Ĥ×येक ͪवभाग एवं िजला मɅ नाͧमत

ͩकए गए पदाͬधकारȣ, जो सेवा संबंधी मामलɉ एवं सेवांत लाभ से संबंͬधत ĤाÜत ͧशकायतɉ

का Ǔनयत समय-सीमा मɅ सुनवाई कर Ǔनण[य पाǐरत करɅगे तथा ͧलए गए Ǔनण[य कȧ सूचना

ͧशकायतकƣा[ को दɅगे।

ͪवभागɉ मɅ उप सͬचव से अÛयून èतर के पदाͬधकारȣ तथा िजलɉ मɅ èथापना

शाखा के वरȣय Ĥभारȣ पदाͬधकारȣ अथवा अनुमंडल पदाͬधकारȣ से अÛयून èतर के

पदाͬधकारȣ सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ के Ǿप मɅ नाͧमत ͩकये जा सकेगɅ। सभी

ͪवभागीय सͬचव एवं उपायुÈत अपने-अपने ͪवभाग/ िजला के सेवा ͧशकायत Ǔनवारण

पदाͬधकारȣ को नाͧमत करते हुए आदेश Ǔनग[त करɅगे िजसे िजले/ͪवभागीय वेबसाईट पर भी

Ĥदͧश[त ͩकया जाएगा;

(V)

‘‘उƣरदायी पदाͬधकारȣ’’ से अͧभĤेत है वह पदाͬधकारȣ िजसके काया[लय से संबंͬधत ͧशकायत

होगी एवं िजसका Ǔनबटारा उनके Ȫारा ͩकया जाना अपेͯ¢त होगा ।

(VI)

पदाͬधकारȣ/कम[चारȣ से अͧभĤेत है झारखÖड सरकार के अधीन Ǔनयͧमत Ǿप से ǓनयुÈत

ͩकसी भी Įेणी के पदाͬधकारȣ या कम[चारȣ।

(VII)

‘‘ͧशकायत’’ से अͧभĤेत है राÏय सरकार के सेवारत एवं सेवाǓनवृत कͧम[यɉ कȧ सेवा तथा

सेवांत लाभ से संबंͬधत मामले, यथा

a)

ǓनयुिÈत से संबंͬधत मामले

b)

सेवा सàपुिçट से संबंͬधत मामले

c)

वेतन भुगतान एवं वेतन वृİȠ से संबंͬधत मामले

d)

ĤोÛनǓत, कालबȠ ĤोÛनǓत, ए.सी.पी., एम.ए.सी.पी. से संबंͬधत मामले

e)

वरȣयता Ǔनधा[रण से संबंͬधत मामले

f)

आकिèमक अवकाश को छोड़कर शेष अवकाशɉ कȧ èवीकृǓत से संबंͬधत मामले

g)

देय भƣɉ कȧ èवीकृǓत एवं भुगतान से संबंͬधत मामले

h)

सेवांत लाभ, जैसे-पɅशन, उपादान, Ēुप बीमा, अåयवǿत उपािज[त अवकाश के बदले

नगद भुगतान तथा सामाÛय भͪवçय Ǔनͬध मɅ संͬचत राͧश के भुगतान से संबंͬधत

मामले । परÛतु उपयु[Èत से संबंͬधत ͩकसी मामले के, ͩकसी Ûयायालय मɅ

ͪवचाराधीन रहने पर, उसे इस Ǔनयमावलȣ के अधीन ͧशकायत के Ǿप मɅ नहȣं माना

जाएगा ।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 18 माच[, 2026

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परÛतु और ͩक अनुशासǓनक एवं ͪवभागीय कार[वाई तथा èथानांतरण/

पदèथापन/ĤǓतǓनयुिÈत से संबंͬधत मामले इसके अधीन ͧशकायतɉ मɅ सिàमͧलत

नहȣं हɉगे। सूचना का अͬधकार अͬधǓनयम, 2005 के अधीन कोई मामला भी इस

Ǔनयमावलȣ के अधीन ͧशकायत के Ǿप मɅ नहȣं माना जाएगा ।

(VIII) ‘‘ͧशकायतकता[’’ से अͧभĤेत है झारखÖड सरकार के सभी संवग[ के सेवारत एवं सेवाǓनवृत

कम[चारȣ अथवा पदाͬधकारȣ तथा सरकारȣ सेवक कȧ मृ×यु कȧ िèथǓत मɅ उनका आͬĮत;

(IX)

‘‘Ǔनयत समय-सीमा’’ से अͧभĤेत है ͩकसी ͧशकायत पर सुनवाई का अवसर Ĥदान करते हुए

उस पर Ǔनण[य लेने तथा ͧशकायत पर ͧलये गए Ǔनण[य के बारे मɅ ͧशकायतकता[ को सूͬचत

करने कȧ ͪवǑहत समय सीमा;

(X)

‘‘Ǔनण[य’’ से अͧभĤेत है इस Ǔनयमावलȣ के अधीन सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ अथवा

अपीलȣय पदाͬधकारȣ ɮवारा ͩकसी ͧशकायत या अपील पर पाǐरत ͩकया गया Ǔनण[य;

(XI)

‘‘अपीलȣय Ĥाͬधकार’’ से अͧभĤेत है ͪवभाग के अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव अथवा

िजलɉ के उपायुÈत, िजसके सम¢ ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ के Ǔनण[य के िवŝȠ

अपील कȧ जा सकेगी ।

3.

ͧशकायत दज[ करने कȧ ĤͩĐया :-

(i)

राÏय सरकार के सभी वग[ के Ǔनयͧमत पदाͬधकारȣ/कम[चारȣ अपनी सेवा संबंधी ͧशकायत

तथा सेवाǓनवृत कमȸ अपने सेवांत लाभɉ के भुगतान संबंधी ͧशकायतɅ संबंͬधत सेवा

ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ के काया[लय मɅ ͧलͨखत आवेदन के Ǿप मɅ कर सकɅ गे ।

(ii) सरकारȣ सेवक कȧ मृ×यु कȧ िèथǓत मɅ उनके आͬĮत Ȫारा ͧशकायत कȧ जा सकेगी ।

(iii)

ͧशकायतकƣा[ को अपने आवेदन मɅ सुसंगत अͧभलेख/दèतावेज के साथ उस

काया[लय/पदाͬधकारȣ का ͪववरण उिãलͨखत करना होगा, िजससे संबंͬधत उनकȧ ͧशकायत

है ।

(iv) ͧशकायत पğ एक हȣ ͪवषय पर कȧ जा सकेगी ।

(v) ͧशकायत पğ मɅ एक से अͬधक ͪवषय पर अनुतोष (Relief) मांगे जाने कȧ िèथǓत मɅ

ͧशकायत पğ मɅ उिãलͨखत Ĥथम ͪवषय को हȣ ͧशकायत के Ǿप मɅ माÛयता Ĥदान करते

हुए अĒेतर कार[वाई कȧ जा सकेगी ।

परÛतु यǑद एक से अͬधक ͪवषय पर मांगे गये अनुतोष (Relief) इस Ĥकार एक दूसरे

से संलÊन, संबंͬधत, आͬĮत अथवा आधाǐरत हɇ ͩक ͩकसी एक अनुतोष को छोड़ देने पर

मूल या मुÉय अनुतोष पूण[ नहȣं हो सकता, तब ऐसी िèथǓत मɅ एक से अͬधक ͪवषय पर

मांगे गय अनुतोष सुनवाई हेतु माÛय हɉगे ।

(vi) िजलɉ मɅ èथाͪपत ͪवभागɉ के ¢ेğीय काया[लय के पदाͬधकारȣ/कम[चारȣ वैसी पǐरिèथǓत मɅ

हȣ िजले के सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ के सम¢ आवेदन कर सकɅ गे, जब उनकȧ

ͧशकायत का समाधान िजले के पदाͬधकारȣ के èतर से हȣ संभव होगा। अÛय पǐरिèथǓत मɅ

आवेदन अपने ͪवभाग के सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ के सम¢ Ĥèतुत करɅगे।

(vii) ĤाÜत ͧशकायतɉ को ͧशकायत पंजी मɅ दज[ ͩकया जायेगा एवं उसकȧ पावती दȣ जायेगी ।

(viii) छɮमनामी ͧशकायत èवीकाय[ नहȣं होगी ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 18 माच[, 2026

4.

ͧशकायत कȧ Ĥारंͧभक जाँच :- ͧशकायत ĤाÜत होने पर सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ के Ȫारा

Ǔनàन काय[ ͩकये जायɅगे :-

(i) 03 काय[ Ǒदवसɉ के अÛदर उसकȧ जाँच कȧ जायेगी एवं आवæयकतानुसार संबंͬधत उƣरदायी

पदाͬधकारȣ एवं ͧशकायतकƣा[ को Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथ को संगत अͧभलेखɉ/दèतावेजɉ के साथ

उपिèथत होने के संबंध मɅ नोǑटस/सूचना Ǔनग[त कȧ जायेगी ।

(ii) आवेदन कȧ ͪवषय-वèतु ͩकसी अÛय ͪवभाग/िजला से संबंͬधत होने पर उसे संबंͬधत

ͪवभाग/िजला को अंतǐरत कर Ǒदया जायेगा एवं आवेदक को इसकȧ सूचना दȣ जायेगी ।

(iii) Ĥारͧभक जाँच के उपरांत यǑद आवæयक हो तो ͧशकायतकƣा[ एवं ͧशकायत से संबंͬधत

ͪवभाग/काया[लय के उƣरदायी पदाͬधकारȣ को Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथ को संगत अͧभलेखɉ/ दèतावेजɉ

के साथ उपिèथत होने के ͧलए सूचना Ǔनग[त ͩकया जायेगा ।

(iv) ͧशकायत कȧ सुनवाई सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ के काया[लय मɅ कȧ जायेगी ।

5.

ͧशकायत कȧ सुनवाई :-

(i)

ͧशकायत पर कार[वाई िजस काया[लय से अपेͯ¢त होगी, यǑद वह िजला èतर अथवा

अधीनèथ काया[लय हो तो उस पर सुनवाई िजला èतर के सेवा ͧशकायत Ǔनवारण

पदाͬधकारȣ Ȫारा कȧ जाएगी ।

(ii)

िजला èतर से ऊपर के काया[लयɉ से संबंͬधत ͧशकायतɉ कȧ सुनवाई एवं उसका Ǔनçपादन

ͪवभाग èतर के पदनाͧमत सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ Ȫारा ͩकया जाएगा ।

(iii)

सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ के Ȫारा ͧशकायतɉ कȧ सुनवाई ͧशकायतकƣा[ एवं

ͪवभाग/काया[लय के संबंͬधत उƣरदायी पदाͬधकारȣ कȧ उपिèथǓत मɅ कȧ जाएगी। Ĥ×येक

सुनवाई मɅ ͧशकायतकƣा[ का उपिèथत रहना अǓनवाय[ नहȣं होगा ।

(iv)

सुनवाई के दौरान ͧशकायतकƣा[ ɮवारा Ĥèतुत ͩकये गए साêयɉ (यǑद कोई हो) पर ͪवचार

ͩकया जाएगा। इसी Ĥकार संबंͬधत उƣरदायी पदाͬधकारȣ िजनके Ȫारा उस ͧशकायत का

Ǔनवारण ͩकया जाना अपेͯ¢त है, से ĤाÜत ĤǓतवेदन एवं Ĥèतुत ͩकये गए साêयɉ पर भी

सàयक Ǿप से ͪवचार ͩकया जाएगा ।

(v)

यǑद सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ को ऐसा Ĥतीत होता है ͩक संबंͬधत मामले मɅ कोई

और साêय अथवा तØय ĤाÜत ͩकया जाना आवæयक है तो अंतǐरम Ǔनण[य पाǐरत करते हुए

सुनवाई कȧ अगलȣ Ǔतͬथ साêय अथवा तØय ĤाÜत ͩकये जाने हेतु Ǔनयत कȧ जा सकेगी।

(vi)

Ǔनयत समय-सीमा के अधीन ͧशकायतकƣा[ को सुनवाई का अवसर Ĥदान करते हुए सेवा

ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ Ȫारा Ǔनण[य पाǐरत ͩकया जाएगा। Ǔनण[य कȧ सूचना

ͧशकायतकƣा[ को भी दȣ जाएगी ।

(vii)

सुनवाई करने वाले सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ के èतर पर यǑद ͩकसी अपǐरहाय[

कारणवश Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथ मɅ पǐरवत[न ͩकया गया है तो ऐसे पǐरवत[न कȧ सूचना

ͧशकायतकƣा[ को दूरभाष, SMS एवं ई-मेल (जहाँ ई-मेल एकाउंट उपलÞध हो) के माÚयम से

दȣ जाएगी।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 18 माच[, 2026

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(viii)

सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ ɮवारा सÜताह मɅ कम से कम एक काय[ Ǒदवस Ǔनधा[ǐरत

कर ĤाÜत ͧशकायतɉ कȧ सुनवाई कȧ जाएगी ।

6.

ͧशकायतɉ के Ǔनçपादन कȧ समय-सीमा :- सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ को ͧशकायत ĤाÜत

होने कȧ Ǔतͬथ से अͬधकतम 60 काय[ Ǒदवसɉ के भीतर ͧशकायतɉ का Ǔनवारण करना होगा।

ͧशकायतɉ के èथांनातरण मɅ लगे समय कȧ गणना Ǔनयत समय सीमा मɅ नहȣं कȧ जाएगी ।

साथ हȣ NPS (New Pension Scheme) से OPS (Old Pension Scheme) मɅ संपǐरवǓत[त

कͧम[यɉ के पɅशन èवीकृǓत के मामलɉ मɅ NSDL से Bifurcation Data उपलÞध कराये जाने कȧ

अवͬध को 60 काय[ Ǒदवसɉ मɅ शाͧमल नहȣं ͩकया जायेगा ।

7.

अपील :-

(i)

सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ के Ǔनण[य के िवŝȠ ͧशकायतकƣा[ ɮवारा Ǔनण[य कȧ

तारȣख से तीस Ǒदनɉ के भीतर अपीलȣय Ĥाͬधकार के सम¢ अपील दायर कȧ जा सकेगी ।

परंतु ͧशकायतकƣा[ ɮवारा ͪवलंब का समुͬचत कारण (Sufficient Cause) दशा[ने पर

अपीलȣय Ĥाͬधकार ɮवारा ͪवलंब कȧ अवͬध को ¢ांत ͩकया जा सकेगा ।

(ii)

िजला èतर के सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ के Ǔनण[य के िवŝȠ संबंͬधत िजला के

उपायुÈत के सम¢ तथा ͪवभाग èतर के सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ के Ǔनण[य के

िवŝȠ संबंͬधत ͪवभाग के अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव के सम¢ अपील ͧलͨखत

Ǿप मɅ दायर कȧ जा सकेगी ।

(iii)

अपील आवेदन कȧ ĤािÜत से लेकर Ǔनण[य तक कȧ ĤͩĐया, ͧशकायत आवेदन के समǾप

होगी ।

(iv)

अपील कȧ सुनवाई हेतु अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव के Ȫारा Ĥ×येक प¢ मɅ एक

काय[ Ǒदवस Ǔनधा[ǐरत कर उस पर सुनवाई कȧ जाएगी ।

(v)

अपीलȣय Ĥाͬधकार को अपील आवेदन ĤाÜत होने पर 60 काय[ Ǒदवसɉ के अंदर उÈत पर

सुनवाई के उपरांत उसका Ǔनèतार करना होगा एवं तɮनुसार उसकȧ सूचना अपीलकƣा[ एवं

संबंͬधत ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ को दȣ जायेगी ।

(vi)

सुनवाई के दौरान ͧशकायतकƣा[ एवं संबंͬधत ͪवभाग/काया[लय के पदाͬधकारȣ को अपना प¢

रखने का अवसर Ĥदान ͩकया जायेगा ।

(vii)

अपीलȣय Ĥाͬधकार के काया[लय के ɮवारा अपील आवेदनɉ के ͧलए एक पंजी संधाǐरत कȧ

जाएगी, िजसमɅ ĤाÜत सभी अपीलɉ का Đमवार ͪववरणी यथा Đम संÉया, अपील ĤािÜत कȧ

Ǔतͬथ, अपीलकƣा[ का नाम एवं पदनाम (मोबाइल संÉया, ई-मेल), काया[लय का नाम, अपील

का संͯ¢Üत ͪववरण, अपील िजस काया[लय से संबंͬधत है, उसका नाम, दèतावेज का Þयौरा,

आǑद दज[ होगा ।

8.

अͧभलेखɉ का संधारण :- सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ एवं अपीलȣय Ĥाͬधकार के काया[लय

Ȫारा ĤाÜत ͧशकायतɉ पर कार[वाई हेतु ͧशकायतवार अͧभलेख खोला जायेगा एवं ͧशकायत के Ǔनवारण

हेतु कȧ गई सभी कार[वाई को अͧभलेख मɅ दज[ ͩकया जायेगा।

6

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 18 माच[, 2026

9.

Ǔनण[य कȧ ĤकृǓत :- Ǔनण[य युिÈतयुÈत तØयɉ पर आधाǐरत ͧलͨखत Ǿप मɅ होगा एवं Ǔनण[य सभी

प¢ɉ को पğ/ई-मेल के माÚयम से उपलÞध कराया जायेगा ।

10.

अनुशासना×मक कार[वाई :- यǑद संबंͬधत काया[लय Ĥधान/ͪवभाग के Ȫारा सेवा ͧशकायत Ǔनवारण

पदाͬधकारȣ/अपीलȣय Ĥाͬधकार के Ǔनण[य का ससमय समुͬचत अनुपालन नहȣं ͩकया जाता है तो

संबंͬधत ͪवभाग/काया[लय के संबंͬधत पदाͬधकारȣ के िवŝȠ Ǔनयमानुसार अनुशासǓनक कार[वाई कȧ

जा सकेगी। साथ हȣ यǑद ͩकसी सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ के Ȫारा जान बूझकर ͧशकायत

Ǔनवारण मɅ ͪवलàब ͩकया जाता है या लापरवाहȣ बरती जाती है तो वैसी पǐरिèथǓत मɅ उनके िवŝȠ

स¢म Ĥाͬधकार ɮवारा Ǔनयमानुसार अनुशासना×मक कार[वाई कȧ जा सकेगी ।

11.

काया[Ûवयन एवं अनुĮवण :- इस Ǔनयमावलȣ का काया[Ûवयन एवं अनुĮवण काͧम[क, ĤशासǓनक

सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के Ȫारा कȧ जाएगी।

12.

Ĥͧश¢ण :- काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के Ȫारा Įीकृçण लोक Ĥशासन

संèथान, राँची के माÚयम से सेवा ͧशकायत Ǔनवारण पदाͬधकारȣ, उतरदायी पदाͬधकारȣ एवं अÛय

सहयोगी कͧम[यɉ को Ĥͧश¢ण देने तथा ƗमतावȠŊन कȧ कार[वाई कȧ जाएगी ।

13.

राÏय सरकार का Ǔनदेश :- राÏय सरकार को इसके Ĥयोजन एवं काया[Ûवयन के ͧलए Ǔनयम बनाने

एवं Ǔनदȶश जारȣ करने कȧ शिÈत होगी। इस Ǔनयमावलȣ के उपबंधो को Ĥभावी बनाने मɅ कोई

कǑठनाई उ×पÛन होने पर राÏय सरकार कोई भी ऐसी कार[वाई ͪवͬध ͪवभाग के परामश[ के पæचात

कर सकेगी जो उस कǑठनाई के Ǔनराकरण के ͧलए उसे आवæयक या समीचीन Ĥतीत हो और इस

Ǔनयमावलȣ के Ĥावधानɉ से असंगत न हो ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

(Ĥवीण कुमार टोÜपो)

सरकार के सͬचव।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 109 – 50