झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
5 फाãगुन, 1948 (श०)
संÉ या – 120 राँची, गुǽवार, 26 माच[, 2026 (ई०)
ˋूली िशƗा एवं साƗरता िवभाग
(Ůाथिमक िशƗा िनदेशालय)
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अिधसूचना
26 माच[, 2026
संƥा 8/िव.1-04/2018 487--िनःशुʋ और अिनवायŊ बाल िशƗा का अिधकार अिधिनयम 2009
(2009 का 35) की धारा 38 के Ȫारा Ůदȅ शİƅयों का Ůयोग करते Šए राǛ सरकार एतद् Ȫारा झारखǷ
राǛ के ˋूली िशƗा एवं साƗरता िवभाग (Ůाथिमक िशƗा िनदेशालय) के अधीन झारखǷ िशƗक पाũता
परीƗा हेतु िनɻिलİखत िनयमावली गिठत करते हैः-
अȯाय-1 Ůारंिभक
1.
संिƗɑ नाम, िवˑार और Ůारंभ:-
(क)
यह िनयमावली ‘‘झारखǷ िशƗक पाũता परीƗा िनयमावली-2026’’ कही जायेगी।
(ख)
इसका िवˑार संपूणŊ झारखǷ राǛ मŐ होगा।
(ग)
यह िनयमावली, राजपũ मŐ Ůकाशन की ितिथ से Ůवृȅ होगी।
2.
पįरभाषाएँ:-
(क)
‘‘राǛ सरकार’’ से ताȋयŊ है, झारखǷ सरकार ।
(ख)
‘‘िवभाग’’ से ताȋयŊ है झारखǷ सरकार का ˋूली िशƗा एवं साƗरता िवभाग।
2
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(ग)
‘‘अपर मुƥ सिचव/Ůधान सिचव/सिचव’’ से ताȋयŊ है, झारखǷ सरकार के ˋूली िशƗा एवं
साƗरता िवभाग मŐ सरकार के अपर मुƥ सिचव/Ůधान सिचव/सिचव।
(घ)
‘‘िनदेशक’’ से ताȋयŊ है िनदेशक, Ůाथिमक िशƗा िनदेशालय, झारखǷ सरकार।
(ड़)
‘‘िजला िशƗा अधीƗक’’ से ताȋयŊ है झारखǷ राǛ के िकसी िजले मŐ Ůारंिभक िशƗा के Ůभारी
के ŝप मŐ राǛ सरकार Ȫारा अिधसूिचत पदािधकारी ।
(च)
”Ůारंिभक िवȨालय“ से ताȋयŊ है झारखǷ राǛ अȶगŊत कƗा 1 से 8 तक सरकार Ȫारा िवȅ
पोिषत/ अनुदान Ůाɑ अथवा िनःशुʋ और अिनवायŊ बाल िशƗा का अिधकार अिधिनयम 2009 के अȶगŊत
माɊता Ůाɑ िनजी िवȨालय।
(छ)
”Ůाथिमक िवȨालय“ से ताȋयŊ है ऐसे Ůारंिभक िवȨालय जहां कƗा 1 से 5 तक के कƗा की पढ़ाई
होती हो।
(ज)
”उDŽ Ůाथिमक िवȨालय“ से ताȋयŊ है ऐसे Ůारंिभक िवȨालय जहां कƗा 6 से 8 तक के कƗा की
पढ़ाई होती हो।
(छ)
”ŮिशिƗत“ से ताȋयŊ है, जो राʼŌ ीय अȯापक िशƗा पįरषद् (एन.सी.टी.ई.) Ȫारा माɊता Ůाɑ
ŮिशƗण सं̾थान से िशƗक ŮिशƗण Ůाɑ और उȅीणŊ हो।
(ज)
”माɊता Ůाɑ ŮिशƗण सं̾थान से िशƗक ŮिशƗण’’ से ताȋयŊ है िक इस िनयमावली मे
उʟेİखत एवं वाँिछत िशƗक ŮिशƗण, चाहे जो िनयिमत Ŝप से अथवा दूर̾थ िशƗा के माȯम से Ůाɑ िकये
गये हों, परȶु
(i)
यिद िशƗक ŮिशƗण राʼŌ ीय अȯापक िशƗा पįरषद् अिधिनयम, 1993 के Ůभावी होने की ितिथ
01.07.1995 के बाद Ůाɑ हों तो यह िशƗक ŮिशƗण माũ उन ŮिशƗण सं̾थानों से Ůाɑ एवं उȅीणŊ िकये गये
हों, िजɎŐ ये िशƗक ŮिशƗण Ůदȅ करने हेतु राʼŌ ीय अȯापक िशƗा पįरषद् की माɊता अिनवायŊतः Ůाɑ हो।
(ii)
यिद िशƗक ŮिशƗण राʼŌ ीय अȯापक िशƗा पįरषद् अिधिनयम, 1993 के Ůभावी होने की ितिथ
01.07.1995 के पूवŊ Ůाɑ हों, तो ये िशƗक ŮिशƗण माũ उन ŮिशƗण सं̾थानों से Ůाɑ एवं उȅीणŊ िकये गये
हों, िजɎŐ ये िशƗक ŮिशƗण Ůदान करने हेतु उस राǛ, जहाँ वे अवİ̾थत हों, की राǛ सरकार अथवा
िवʷिवȨालय अनुदान आयोग की माɊता अिनवायŊतः Ůाɑ हों।
(झ)
‘‘सहायक आचायŊ’’ से ताȋयŊ है राǛ सरकार के Ůारंिभक िवȨालयों मŐ िशƗण कायŊ करने वाले
ʩİƅ।
(ञ)
‘‘परीƗा Ůािधकार’’ से ताȋयŊ है, झारखǷ अिधिवȨ पįरषद् अथवा राǛ सरकार Ȫारा Ůािधकृत
Ůािधकार जो िनयमावली के Ůावधानों के अधीन झारखǷ िशƗक पाũता परीƗा आयोिजत करेगी।
(ट)
‘‘अहŊक परीƗा’’ से ताȋयŊ है, झारखǷ िशƗक पाũता परीƗा।
(ठ)
‘‘िवशेष िशƗा ŮिशƗण’’ से ताȋयŊ है राʼŌ ीय अȯापक िशƗा पįरषद्, राʼŌ ीय पुनŊवास पįरषद् के
Ȫारा िवशेष िशƗा हेतु िनधाŊįरत पाǬŢम एवं माɊता के अनुŝप ŮिशƗण मŐ उȅीणŊता।
(ड)
”अिधिनयम“ से ताȋयŊ है िनःशुʋ और अिनवायŊ बाल िशƗा का अिधकार अिधिनयम 2009 (2009
का 35)।
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(ढ़)
”राʼŌ ीय अȯापक िशƗा पįरषद् (एन.सी.टी.ई.)“ से ताȋयŊ है अिधिनयम की धारा 23(1) के
अȶगŊत भारत सरकार Ȫारा अिधसूिचत अकादिमक Ůािधकार।
(ण)
‘‘िवशेष ŮिशिƗत सहायक आचायŊ’’:- भारतीय पुनवाŊस पįरषद्, Ȫारा माɊता Ůाɑ सं̾थानों से
िनधाŊįरत योƶता के अनुसार िवशेष िशƗा मŐ ŮिशƗण Ůाɑ ʩİƅ, जो Ůारंिभक िवȨालय के िदʩांग
िवȨािथŊयों का िशƗण कायŊ करते हों।
(त)
सहायक आचायŊ (उदूŊ) से ताȋयŊ है राǛ सरकार के Ůारंिभक िवȨालयों मŐ उदूŊ भाषा एवं िवषय के
िशƗण हेतु अहȅाŊधारी सहायक आचायŊ।
अȯाय-2 िशƗक पाũता परीƗा
3.
िनःशुʋ और अिनवायŊ बाल िशƗा का अिधकार अिधिनयम 2009 की धारा 23 (1) के अȶगŊत
िशƗक के पद पर िनयुƅ होने के िलए Ɋूनतम अहताŊ िनधाŊįरत करने हेतु राʼŌ ीय अȯापक िशƗा पįरषद्
(एन.सी.टी.ई.), केȾ सरकार Ȫारा अकादिमक Ůािधकार अिधसूिचत है। िशƗक के ŝप मŐ िनयुİƅ की
Ɋूनतम अहताŊ िनधाŊįरत करने के संबंध मŐ राʼŌ ीय अȯापक िशƗा पįरषद् (एन.सी.टी.ई.) Ȫारा िनगŊत सभी
आदेश/िनदőश/संशोधन ˢतः इस िनयमावली के अȯाय-2 का अंश होगा।
4.
इस िनयमावली के अȯाय-2 के कंिडका-6 मŐ विणŊत Ɋूनतम अहताŊ एवं राʼŌ ीय अȯापक िशƗा
पįरषद् (एन.सी.टी.ई.) Ȫारा िनधाŊįरत Ɋूनतम अहताŊ मŐ िकसी Ůकार की िभɄता अथवा दुिवधा होने पर राʼŌ ीय
अȯापक िशƗा पįरषद् (एन.सी.टी.ई.) Ȫारा िनधाŊįरत Ɋूनतम अहताŊ Ůभावी होगी।
5.
िशƗक पद पर िनयुİƅ की पाũता की जाँच हेतु झारखǷ िशƗक पाũता परीƗा का आयोजन
झारखǷ अिधिवȨ पįरषद् या राǛ सरकार Ȫारा Ůािधकृत सƗम Ůािधकार Ȫारा िकया जाएगा, िजसमŐ
सफल अɷथŎ ”Ůारंिभक िवȨालय (Ůाथिमक/उDŽ Ůाथिमक िवȨालय)“ मŐ िनयुİƅ हेतु अहताŊ के पाũ होंगे।
6.
झारखंड िशƗक पाũता परीƗा मŐ शािमल होने के िलए Ɋूनतम अहȅाŊएँ िनɻवत् होंगी:
(क)
भारत का नागįरक हो,
(ख)
शैƗिणक एवं ŮशैƗिणक यो̑ताएँ:
(i)
Ůाथिमक िवȨालय (कƗा 1-5 के िलए)
Ɋूनतम 50 Ůितशत अंकों के साथ +2 उȅीणŊ या उDŽतर माȯिमक (अथवा इसके समकƗ) तथा Ůारंिभक
िशƗा शा˓ मŐ िȪवषŎय िडɘोमा (चाहे उसे कोई भी नाम िदया गया हो), [जो िदनांक 09.12.2007 या उसके
बाद Ůारंभ ŮिशƗण सũ मŐ सİʃिलत Šए हों,]
अथवा
Ɋूनतम 45 Ůितशत अंकों के साथ +2 उȅीणŊ या उDŽतर माȯिमक (अथवा इसके समकƗ) एवं Ůारंिभक
िशƗा शा˓ मŐ िȪवषŎय िडɘोमा (चाहे िजस िकसी नाम से जाना जाता हो), जो राʼŌ ीय अȯापक िशƗा पįरषद्
(माɊता, मानदǷ और िŢयािविध) िविनयम-2002 के अनुसार Ůाɑ िकया गया हो। [जो िदनांक 09.12.2007
के पूवŊ Ůारंभ ŮिशƗण सũ मŐ सİʃिलत हो चुके हों,
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अथवा
Ɋूनतम 50 Ůितशत अंकों के साथ +2 उȅीणŊ या उDŽतर माȯिमक (अथवा इसके समकƗ) तथा 4 वषŎय
Ůारंिभक िशƗा शा˓ मŐ ˘ातक (बी.एल.एड.)
अथवा
Ɋूनतम 50 Ůितशत अंकों के साथ +2 उȅीणŊ या उDŽतर माȯिमक (अथवा इसके समकƗ) तथा िशƗा शा˓
(िवशेष िशƗा) मŐ िȪवषŎय िडɘोमा
अथवा
˘ातक तथा Ůारंिभक िशƗा मŐ िȪवषŎय िडɘोमा (चाहे िजस िकसी नाम से जाना जाता हो)
(ii)
उDŽ Ůाथिमक िवȨालय (कƗा 6-8 के िलए)
˘ातक (अथवा इसके समकƗ) और Ůारंिभक िशƗा शा˓ मŐ िȪवषŎय िडɘोमा (चाहे िजस िकसी नाम से
जाना जाता हो)
अथवा
Ɋूनतम 50 Ůितशत अंकों के साथ ˘ातक (या इसके समकƗ) या ˘ातकोȅर एवं िशƗा शा˓ मŐ ˘ातक
(बी.एड.) [जो िदनांक 29.07.2011 के बाद ˘ातक अथवा समतुʞ ŮिशƗण पाǬŢम मŐ नामांिकत Šए हों]
अथवा
Ɋूनतम 45 Ůितशत अंकों के साथ ˘ातक (या इसके समकƗ) एवं िशƗा शा˓ मŐ ˘ातक (बी.एड.) अथवा
समतुʞ ŮिशƗण पाǬŢम, जो इस संबंध मŐ समय-समय पर जारी िकये गये राʼŌ ीय अȯापक िशƗा पįरषद्
(माɊता, मानदǷ तथा िŢयािविध) िविनयमों के अनुसार Ůाɑ िकया गया हो। [जो िदनांक 29.07.2011 से पूवŊ
˘ातक अथवा समतुʞ ŮिशƗण पाǬŢम मŐ नामांिकत Šए हों]
अथवा
Ɋूनतम 50 Ůितशत अंकों के साथ उDŽतर माȯिमक (या इसके समकƗ) एवं 4 वषŎय Ůारंिभक िशƗा शा˓
मŐ ˘ातक (बी.एल.एड.)
अथवा
Ɋूनतम 50 Ůितशत अंकों के साथ उDŽतर माȯिमक (या इसके समकƗ) एवं 4 वषŎय बी.ए/बी.एस सी.एड.
(BA, B.Sc, B.Ed.) या बी.ए.एड. (BA.Ed.)/बी.एस सी.एड. (BSc,Ed.)
अथवा
Ɋूनतम 50 Ůितशत अंकों के साथ ˘ातक (अथवा इसके समकƗ) तथा बी.एड. (िवशेष िशƗा)
अथवा
Ɋूनतम 55 Ůितशत अंकों अथवा उसके समकƗ Ťेड के साथ ˘ातकोȅर और 03 वषŎय एकीकृत बी.एड.-
एम.एड.
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परȶु, राǛ के उDŽ Ůाथिमक (कƗा 6-8 के िलए) िवȨालयों मŐ गिणत एवं िवǒान, सामािजक
िवǒान एवं भाषा के िलए िनɻ िवषयों मŐ Ɋूनतम ˘ातक उȅीणŊ होना आवʴक होगा-
(i)
गिणत एवं िवǒान िशƗक-िवʷिवȨालय अनुदान आयोग, िडिŤयों का िविनदőशन
(Specification of Degrees) के संबंध मŐ जारी अिधसूचना, माचŊ-2014 एवं उसके उपरांत मŐ अिधसूिचत
िवǒान/अिभयांिũकी/ŮौȨोिगकी/कृिष तथा गिणत िवषय मŐ से िकसी एक मŐ Ɋूनतम् 03 वषŎय ˘ातक उȅीणŊ
योƶता धाįरत करते हों तथा 10+2 या उDŽतर माȯिमक; गिणत, भौितकी, रसायन शा˓, वन˙ित िवǒान
एवं जीव िवǒान मŐ से कम से कम दो िवषय के साथ उȅीणŊ हों।
(ii)
‘‘सामािजक िवǒान िशƗक-िवʷिवȨालय अनुदान आयोग, िडिŤयों का िविनदőशन
(Specification of Degrees) के संबंध मŐ जारी अिधसूचना, माचŊ-2014 एवं उसके उपरांत मŐ अिधसूिचत,
कला/मानिवकी/सामािजक िवǒान/वािणǛ/Ůबंधन िवषय मŐ Ɋूनतम् 03 वषŎय ˘ातक उȅीणŊ योƶता धाįरत
करते हों,’’
(iii)
भाषा िशƗक- िनयमावली के अनुसूची-I मŐ अंिकत िकसी एक भाषा अथवा
िहंदी/अंŤेजी/संˋृत/उदूŊ भाषा मŐ Ɋूनतम तीन वषŎय ˘ातक या ˘ातक (Ůितʿा) उȅीणŊ। इस संबंध मŐ
भिवˈ मŐ िकये गये संशोधन ˢतः इस िनयमावली के अंग होंगे।
7.
Ůाथिमक िवȨालय (कƗा 1 से 5 के िलए) िवशेष ŮिशिƗत सहायक आचायŊ- िनयमावली के
िनयम-6 (ख) (i) मŐ विणŊत +2 या उDŽतर माȯिमक अथवा इसके समकƗ परीƗा मŐ ŮिशƗण के सũ/वषŊ
अनुŝप 50% / 45% अंकों के साथ उȅीणŊता (09.12.2007 के पूवŊ Ůारʁ ŮिशƗण सũ मŐ 45% एवं
09.12.2007 अथवा उसके बाद Ůारंभ ŮिशƗण सũ मŐ 50%) के अितįरƅ भारतीय पुनवाŊस पįरषद् Ȫारा
माɊता Ůाɑ सं̾थानों से िवशेष िशƗा मŐ िनɻिलİखत ŮशैƗिणक योƶता धाįरत करते हों:-
िकसी भी ŵेणी के िदʩांगता मŐ िवशेष िशƗा मŐ दो वषŎय D.Ed ¼XIIth passed and 2 years D.Ed.
Special Education in any of the categories of disability)
अथवा
िकसी भी िदʩांगता ŵेणी मŐ एक-वषŎय िवशेष िशƗा मŐ िडɘोमा। (XIIth passed and 1 year Diploma in
Special Education (DSE) in any of the categories of disability.)
अथवा
सामुदाियक पुनवाŊस मŐ िडɘोमा तथा िवशेष आवʴकता वाले बDŽों का छः माह Certificate Course
¼Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) with 6 months Certificate course in
Education of Children with Special Needs.½
अथवा
सामुदाियक पुनवाŊस मŐ ˘ातकोȅर िडɘोमा तथा िवशेष आवʴकता वाले बDŽों का छः माह Certificate
Course ¼Post Graduate Diploma in Community Based Rehabilitation (PGDCBR) with 6 months
Certificate course in Education of Children with Special Needs.½
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अथवा
िवशेष आवʴकता वाले बDŽों का छः माह Certificate Course के साथ Multi Rehabilitation Worker
(MRW) मŐ िडɘोमा ¼Diploma in Multi Rehabilitation Worker (MRW) with 6 months Certificate
course in Education of Children with Special Needs.½
अथवा
बहरापन िदʩांग को पढ़ाने मŐ कनीय िडɘोमा (Junior Diploma in Teaching the Deaf.½
अथवा
̊िʼ दोष मŐ Ůारंिभक ˑर का िशƗक ŮिशƗण। ¼Primary level Teacher Training course in Visual
Impairment.½
अथवा
¼Diploma in Vocational Rehabilitation-Mental Retardation (DVR-MR)/Diploma in Vocational
Training and Employment-Mental Retardation (DVTE-MR) with 6 months Certificate course in
Education of Children with Special Needs.½
अथवा
¼Diploma in Hearing Language and Speech (DHLS) with 6 months Certificate course in Education
of Children with special Needs.½
8.
उDŽ Ůाथिमक िवȨालय (कƗा 6 से 8 के िलए) िवशेष ŮिशिƗत सहायक आचायŊ- िनयमावली
के िनयम-6 (ख) ¼ii½ एवं उसके परȶुक मŐ विणŊत शैƗिणक योƶता मŐ ŮिशƗण सũ/वषŊ के अनुŝप 50% / 45%
अंकों के साथ संबंिधत िवषय मŐ Ɋूनतम तीन वषŎय ˘ातक (29.07.2011 के पूवŊ ŮिशƗण सũ मŐ 45% एवं
29.07.2011 अथवा उसके बाद Ůारंभ ŮिशƗण सũ मŐ 50%) अथवा समकƗ उतीणŊ एवं भारतीय पुनवाŊस
पįरषद् Ȫारा माɊता Ůाɑ सं̾थानों से िनɻांिकत ŮिशƗण योƶता पूणŊ करने वाले अɷथŎ:-
Graduate with B.Ed. (Special Education) from a RCI approved
Institute and possess a valid RCI CRR No.
OR
B.Ed. (General) with one year Diploma in Special Education / B.Ed
(General) with two years Diploma in Special Education with a recognized
qualification (Certificate/Diploma*) from a RCI approved Institution
equivalent to B.Ed. in Special Education and possess a valid RCI CRR No.
OR
B.Ed (General) with Post Graduate Professional Diploma in Special
Education (PGPD)/ B.Ed (Special Education) with Post Graduate
Professional Certificate in Special Education (PGPC) / (PG Diploma in
Special Education (Mental Retardation) / PG Diploma in Special Education
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(Muliple Disability : Physical & Neurological) / PG Diploma in Special
Education (Locomotor Impairment and Cerebral Palsy) / Secondary Level
Teacher Training Course in Visual Impairment / Senior Diploma in Teaching
the Deaf / BA B.Ed in Visual Impairment.
नोटः- 1.
कƗा 1 से 5 के िलए परीƗा मŐ शािमल होने वाले अɷथŎ माɊता Ůाɑ सं̾थान से $2 या
उDŽतर माȯिमक अथवा इसके समकƗ परीƗा मŐ उȅीणŊ हों एवं माɊता Ůाɑ सं̾थान से ŮिशिƗत
हों।
2.
िशƗण एवं ŮिशƗण के िकसी भी उपािध की माɊता के िब̢दु पर अथवा िकसी उपािध िवशेष
के समतुʞता के िब̢दु पर िकसी भी Ůकार के िववाद की İ̾थित मŐ राʼŌ ीय अȯापक िशƗा पįरषद्
¼NCTE½ के परामशŊ से िवभाग का िनणŊय अंितम होगा।
3.
िवशेष ŮिशिƗत सहायक आचायŊ के ŮिशƗण के िकसी भी उपािध की माɊता के िब̢दु पर
अथवा िकसी उपािध िवशेष के समतुʞता के िब̢दु पर िकसी भी िववाद की İ̾थित मŐ भारतीय
पुनवाŊस पįरषद् ¼RCI½ के परामशŊ से िवभाग का िनणŊय अंितम होगा।
9.
अनुसूिचत जाित/अनुसूिचत जनजाित, कमजोर जनजातीय समूह (पी.भी.टी.जी.) सिहत/ िपछड़ा वगŊ-
1/अȑंत िपछड़ा वगŊ-2 एवं िदʩांग कोिट के अɷिथŊयों के िलए िनधाŊįरत शैƗिणक योƶता के ŮिशƗण
सũानुसार, Ɋूनतम Ůाɑांक मŐ 5 Ůितशत की छूट दी जाएगी।
10.
(क) अɷथŎ संगत पद हेतु Ůावधािनत झारखǷ िशƗक पाũता परीƗा के िलए आवेदन करने के पूवŊ
िनयम-6 (ख) ¼i½, 6 (ख) ¼ii½, 7 एवं 8 मŐ िविनिदŊʼ योƶता के संबंध मŐ ˢयं संतुʼ हो लŐगे। िवǒापन Ůकािशत
होने के िदन Ɋूनतम अहȅाŊ धाįरत करना अिनवायŊ होगा।
परȶु िनधाŊįरत/िविहत ŮिशƗण की योƶता की परीƗा मŐ सİʃिलत हो रहे आवेदकों को भी इस शȅŊ
के साथ झारखǷ िशƗक पाũता परीƗा मŐ सİʃिलत होने की अनुमित Ůाɑ होगी िक झारखǷ िशƗक
पाũता परीƗा के आयोजन एवं उसके पįरणाम के Ůकाशन के बीच, संबंिधत परीƗा आयोजन Ůािधकार Ȫारा
िनधाŊįरत ितिथ को उनके ˑर से िविहत रीित एवं ̾थान पर, ŮिशƗण योƶता उȅीणŊता का सȑािपत अंितम
अंक पũ समिपŊत करना होगा, िजससे संबंिधत सूचना का Ůकाशन, परीƗा आयोजन Ůािधकार Ȫारा समाचार
पũ मŐ िकया जायेगा। एतद् संबंध मŐ माननीय उDŽतम् Ɋायालय Ȫारा िसिवल अपील सं. 5564/2019 मŐ पाįरत
आदेश के आलोक मŐ िनगŊत राʼŌ ीय अȯापक िशƗा पįरषद् का पũांक 112852 िदनांक 04.08.2022 Ůभावी
होगा।
(ख) ऐसे अɷथŎ, िजɎŐ िशƗक पाũता परीƗा मŐ भाग लेने की अनुमित Ůदान की गई हो, से ताȋयŊ नहीं होगा
िक उनकी अहŊता िनधाŊįरत योƶता के अनुŝप सȑािपत है। उनके अɷिथŊȕ का अंितम सȑापन सहायक
आचायŊ (वगŊ 01-05 एवं वगŊ 06-08) तथा िवशेष ŮिशिƗत सहायक आचायŊ (वगŊ 01-05 एवं वगŊ 06-08) के िलए
िनगŊत िनयमावली मŐ घोिषत िनयुİƅ Ůािधकार, संबंिधत िजला िशƗा अधीƗक के पास सुरिƗत रहेगा।
(ग) कोई भी अɷथŎ अपने Ůाɑांक मŐ सुधार के िलए एक से अिधक बार परीƗा मŐ शािमल हो सकेगा।
(घ) आयु सीमा: झारखंड िशƗक पाũता परीƗा मŐ शािमल होने हेतु िशƗक पाũता परीƗा के आयोजन वषŊ
के 01 अगˑ को अɷिथŊयों की Ɋूनतम आयु 21 वषŊ एवं अिधकतम आयु कािमŊक, Ůशासिनक सुधार तथा
राजभाषा िवभाग, झारखंड, राँची Ȫारा सरकारी सेवा मŐ िनधाŊįरत आयु सीमा के अंतगŊत होगा।
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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 26 माच[, 2026
परȶु ¼i½ झारखंड िशƗा पįरयोजना पįरषद्, राँची के अंतगŊत कायŊरत सहायक अȯापक (पारा िशƗक)
िजनकी सेवा परीƗा हेतु िवǒापन Ůकाशन की ितिथ को Ɋूनतम एवं लगातार दो वषŊ की हो गई हो
एवं िवǒापन Ůकाशन की ितिथ को कायŊरत हों की संिवदा कमŎ के ŝप मŐ कायŊ करने की अविध के
बराबर अविध तक अिधकतम उŲ सीमा मŐ छूट दी जायेगी, जो िक अिधकतम उŲ 58 वषŊ तक
माɊ होगा।
¼ii½ सभी अɷिथŊयों को िपछली पाũता परीƗा एवं आगामी पाũता परीƗा के बीच के अंतराल अविध मŐ
एक वषŊ छोड़कर अिधकतम उŲ सीमा मŐ छूट Ůदान की जायेगी।
उदाहरणˢŝप-
यिद झारखंड िशƗक पाũता परीƗा वषŊ 2016 मŐ होने के उपरांत
िȪतीय परीƗा 2026 मŐ हो, तो एक वषŊ घटाने के उपरांत अिधकतम नौ वषŊ की छूट एकबारीय ¼One Time½
अवसर के ŝप मŐ दी जाएगी।
11.
झारखंड िशƗक पाũता जाँच परीƗा का ˢŝप िनɻवत् होगा -
(क)
पाũता जाँच परीƗा के दो ˑर यथा Ůाथिमक िवȨालय ˑर एवं उDŽ Ůाथिमक िवȨालय ˑर के होंगे
और कोई अɷथŎ दोनों ˑर की परीƗा मŐ सİʃिलत हो सकेगा।
¼i½
कƗा 1 से 5 के िलए Ůाथिमक िवȨालय ˑर
¼ii½
कƗा 6 से 8 के िलए उDŽ Ůाथिमक िवȨालय ˑर
(ख)
Ůȑेक ˑर की परीƗा मŐ एक समेिकत Ůʲ पũ होगा िजसकी परीƗा अविध िनɻवत होगी-
¼i½
Ůाथिमक कƗा (1 से 5)
- 2 घंटा 30 िमनट।
¼ii½
उDŽ Ůाथिमक कƗा (6 से 8)
- 2 घंटा 30 िमनट।
¼iii½
̊िʼ बािधत िदʩांग, सी.पी. ¼Cerebral Palsy½ िदʩांग एवं दोनों हाथों से िदʩांग अɷिथŊयों को 30
िमनट का अितįरƅ समय Ůदान िकया जायेगा एवं Scribe की ʩव̾था की जाएगी।
(ग)
परीƗा बŠिवकʙीय Ůʲों की होगी और इसमŐ अंकों की ऋणाȏक गणना नहीं की जाएगी।
(घ)
कƗा 1 से 5 के िलए पाũता जाँच परीƗा का ˢŝप िनɻवत् होगा:
खǷ
िवषय
बŠ-िवकʙीय
Ůʲों की संƥा
पूणाōक
I
बाल िवकास एवं िशƗण पȠित (अिनवायŊ)
30
30
II
भाषा- I
िहȽी/संˋृत/उदूŊ/अंŤेजी मŐ से कोई दो भाषा
(सहायक आचायŊ (उदूŊ)/िवशेष ŮिशिƗत सहायक
आचायŊ (उदूŊ) ) के िलए उपयुŊƅ मŐ से एक िवषय उदूŊ
का चयन अिनवायŊ होगा।)
30
30
III
भाषा- II
िनयमावली के अनुसूची-I मŐ उʟेİखत
Ɨेũीय/जनजातीय भाषाओं मŐ से कोई एक भाषा।
30
30
गिणत
30
30
पयाŊवरण अȯयन
30
30
कुल-
150
150
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 26 माच[, 2026
9
नोटः परीƗा मŐ उȅीणŊ अɷिथŊयों (कƗा 1 से 5 के िलए) को झारखंड अिधिवȨ पįरषद्, राँची अथवा
राǛ सरकार Ȫारा Ůािधकृत Ůािधकार Ȫारा िनगŊत Ůमाण-पũ मŐ अɷिथŊयों Ȫारा उनकी अहŊता के
अनुŝप चयिनत िकये गये िवकʙों, यथा-सहायक आचायŊ (कƗा 1-5)/िवशेष ŮिशिƗत सहायक
आचायŊ (कƗा 1-5)/दोनों (सहायक आचायŊ (कƗा 1-5) एवं िवशेष ŮिशिƗत सहायक आचायŊ (कƗा
1-5))/सहायक आचायŊ (उदूŊ) (कƗा 1-5)/िवशेष ŮिशिƗत सहायक आचायŊ (उदूŊ) (कƗा 1-5)/दोनों
(सहायक आचायŊ (उदूŊ) (कƗा 1-5) एवं िवशेष ŮिशिƗत सहायक आचायŊ (उदूŊ) (कƗा 1-5)) तथा
चयिनत भाषा- II का ˙ʼ ŝप से उʟेख िकया जाएगा।
(ड़)
कƗा 6 से 8 के िलए िनɻवत् अहȅाŊ जाँच परीƗा ली जाएगी:
खǷ
िवषय
बŠ-
िवकʙीय
Ůʲों की
संƥा
पूणाōक
1
अिनवायŊ
I
बाल िवकास एवं िशƗण पȠित (अिनवायŊ)
30
30
II
भाषा- I
िहȽी/संˋृत/उदूŊ/अंŤेजी मŐ से कोई दो
भाषा (सहायक आचायŊ (उदूŊ)/िवशेष
ŮिशिƗत सहायक आचायŊ (उदूŊ) ) के िलए
उपयुŊƅ मŐ से एक िवषय उदूŊ का चयन
अिनवायŊ होगा।)
30
30
III
भाषा- II
िनयमावली के अनुसूची-प् मŐ उʟेİखत
Ɨेũीय/जनजातीय भाषाओं मŐ से कोई एक
भाषा।
30
30
2
वैकİʙक
IV
¼a½ गिणत एवं िवǒान िशƗकः
गिणत एवं िवǒान से संबंिधत Ůʲ
50
50
क̱ɗूटर की सामाɊ जानकारी
10
10
¼b½ सामािजक िवǒान िशƗकः
समाज अȯयन से संबंिधत Ůʲ
50
50
क̱ɗूटर की सामाɊ जानकारी
10
10
¼c½ भाषा िशƗक/ अɊ िशƗकः IV¼a½ अथवा IV¼b½ मŐ से कोई
एक
कुल-
150
150
नोटः
परीƗा मŐ उȅीणŊ अɷिथŊयों (कƗा 6 से 8 के िलए) को झारखंड अिधिवȨ पįरषद्, राँची अथवा
राǛ सरकार Ȫारा Ůािधकृत Ůािधकार Ȫारा िनगŊत Ůमाण-पũ मŐ अɷिथŊयों Ȫारा उनकी अहŊता के
अनुŝप चयिनत िकए गए िवकʙों, यथा-सहायक आचायŊ (कƗा 6-8)/िवशेष ŮिशिƗत सहायक
आचायŊ (कƗा 6-8)/दोनों (सहायक आचायŊ (कƗा 6-8) एवं िवशेष ŮिशिƗत सहायक आचायŊ (कƗा
6-8)) सहायक आचायŊ (उदूŊ) (कƗा 6-8)/िवशेष ŮिशिƗत सहायक आचायŊ (उदूŊ) (कƗा 6-8)/दोनों
(सहायक आचायŊ (उदूŊ) (कƗा 6-8) एवं िवशेष ŮिशिƗत सहायक आचायŊ (उदूŊ) (कƗा 6-8)) चयिनत
भाषा-ɔ् तथा चयिनत वैकİʙक िवषय (गिणत एवं िवǒान िशƗक या सामािजक िवǒान िशƗक) का
˙ʼ ŝप से उʟेख िकया जाएगा।
10
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 26 माच[, 2026
(च)
Ůʲ पũ िहȽी एवं अंŤेजी दोनों भाषाओं मŐ होंगे और परीƗा का माȯम िहȽी या अंŤेजी होगा। अɊ
भाषा िवषयों के Ůʲ पũ संबंिधत भाषा मŐ होंगे।
(छ)
Ůाथिमक िवȨालय कƗाओं के िशƗकों के अहताŊ जाँच परीƗा के Ůʲ राǛ सरकार Ȫारा अनुमोिदत
पाǬŢम के अनुसार कƗा 1 से 5 के िसलेबस पर आधाįरत होंगे। िकȶु इसकी किठनाई का ˑर
माȯिमक/मैिटŌ क या समकƗ होगा।
(ज)
उDŽ Ůाथिमक िवȨालय कƗाओं के िशƗकों के अहताŊ जाँच परीƗा के Ůʲ राǛ सरकार Ȫारा
अनुमोिदत पाǬŢम के अनुसार कƗा 6 से 8 के िसलेबस पर आधाįरत होंगे। िकȶु इसकी किठनाई का ˑर
उDŽतर माȯिमक/+2 या समकƗ होगा।
(झ)
परीƗािथŊयों से यह अपेƗा होगी िक संबंिधत भाषा एवं उसके ʩाकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा
मŐ वे शुȠ-शुȠ अिभʩƅ कर सकते हों।
¼´½
परीƗा मŐ उȅीणŊता हेतु िनɻवत् Ůितशत अंक Ůाɑ करना अिनवायŊ होगा:-
Ţ0
वगŊ
कुल Ůाɑांक Ɋूनतम
(Ůितशत)
1
सामाɊ वगŊ/आिथŊक ŝप से कमजोर वगŊ ¼EWS½
60
2
िपछड़ा वगŊ-1/िपछड़ावगŊ-2
55
3
अनुसूिचत जाित/अनुसूिचत जनजाित/िवशेष ŝप से कमजोर
जनजातीय समूह/िदʩांग
52
12.
परीƗा हेतु परीƗा शुʋ का िनधाŊरण राǛ सरकार Ȫारा अिधसूिचत Ůािधकार/परीƗा Ůािधकार के
Ȫारा िकया जायेगा।
13.
परीƗा मŐ उȅीणŊ अɷिथŊयों को राǛ सरकार Ȫारा Ůािधकृत परीƗा Ůािधकार के Ȫारा Ůमाण पũ
िनगŊत िकया जायेगा, िजसकी वैधता आजीवन रहेगी। यह Ůावधान झारखंड िशƗक पाũता परीƗा-2013 एवं
2016 के Ůमाण-पũ पर भी लागू होगा।
14.
िनयम-11 (ड़) के खंड-(2) ¼iv½ के अधीन अंिकत Ţमशः ¼a½ एवं ¼b½ ŵेणी मŐ झारखǷ िशƗक पाũता
परीƗा उȅीणŊ अɷथŎ उDŽ Ůाथिमक िवȨालय के अȶगŊत गिणत एवं िवǒान सहायक आचायŊ या सामािजक
िवǒान या भाषा िवषय सहायक आचायŊ पद के िवŝȠ उसी अनुŝप िनयुİƅ की परीƗा मŐ भाग ले सकŐ गे,
जैसा िक िनयम-11 (ड़) के खǷ-(2) ¼iv½ मŐ वैकİʙक िवषय के ŝप मŐ परीƗा दी है।
15.
झारखǷ िशƗक पाũता परीƗा मŐ उȅीणŊता के आधार पर सहायक आचायŊ/िवशेष िशƗा सहायक
आचायŊ पद पर िनयुİƅ का दावा/अिधकार माɊ नहीं होगा। यह माũ एक पाũता जाँच परीƗा है।
16.
िशƗक पाũता परीƗा आयोिजत करने वाला Ůािधकार िनयमानुसार वािषŊक अथवा िȪवािषŊक अविध
पर परीƗा आयोिजत करने हेतु उȅरदायी होगा।
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 26 माच[, 2026
11
17.
पाũता परीƗा मŐ कदाचार के आरोिपत अɷथŎ को अगले दो परीƗा तक पाũता परीƗा मŐ सİʃिलत
होने से वंिचत करने का अिधकार परीƗा Ůािधकार को होगा।
18.
पाũता परीƗा से संबंिधत सभी अिभलेखों को Ɋूनतम सात साल तक सुरिƗत/ संधाįरत करने का
दाियȕ परीƗा Ůािधकार का होगा।
19.
माननीय उDŽतम् Ɋायालय Ȫारा िसिवल अपील सं. 1385@2025] ANJUMAN ISHAAT-E-
TALEEM TRUST Vs. THE STATE OF MAHARASHTRA & ORS. एवं समŝप वाद मŐ िदनांक
01.09.2025 को सेवारत िशƗकों के संबंध मŐ िशƗक पाũता परीƗा के लागू होने के संबंध मŐ पाįरत आदेश के
अनुपालन मŐ मानव संसाधन िवकास िवभाग (Ůाथिमक िशƗा िनदेशालय), झारखǷ सरकार की अिधसूचना
सं. 1632 िदनांक 05.09.2012, िजसके Ȫारा सवŊŮथम झारखǷ िशƗक पाũता परीƗा का Ůावधान लागू िकया
गया था, के पूवŊ िनयुƅ सहायक िशƗकों/सहायक अȯापकों (पारा िशƗकों), िजनकी सेवाविध िदनांक
01.09.2025 की ितिथ को 05 वषŊ से अिधक शेष है अथवा सहायक िशƗकों, िजनका पदोɄित (Ťेड-4 अथवा
Ťेड-7) के िवŜȠ दावा है, भी आयोिजत झारखǷ िशƗक पाũता परीƗा के लागू ˑर (Ůाथिमक
िवȨालय/उDŽ Ůाथिमक िवȨालय ˑर) मŐ सİʃिलत हो सकŐ गे। राǛ सरकार Ȫारा आवʴक पाए जाने पर,
सेवारत सहायक िशƗकों/सहायक अȯापकों (पारा िशƗकों) हेतु पुनः झारखǷ िशƗक पाũता परीƗा का
आयोजन िकया जा सकेगा।
माननीय उDŽतम् Ɋायालय के उपयुŊƅ िनणŊय के संबंध मŐ R.P.(C) Diary No. 53434/2025,
STATE OF U.P. Vs. ANJUMAN ISHAAT-E-TALEEM TRUST एवं अɊ समŝप 35 पुनिवŊचार
यािचकाएँ दायर की गयी हœ, िजसमŐ पाįरत आदेश से राǛ सरकार का उपयुŊƅ िनणŊय Ůभािवत होगा।
अȯाय-3 अɊाɊ
िनरसन एवं ʩावृिȅ:
20.
िनयमावली के Ůावधानों को Ůभावी करने मŐ िकसी Ůकार की किठनाई उȋɄ होने पर राǛ सरकार
उस किठनाई को दूर करने के िलये ऐसी कारŊवाई या आदेश पाįरत कर सकेगी, जो आवʴक Ůतीत होता हो
तथा ऐसी की गयी कारŊवाई या आदेश इस िनयमावली के अंग माने जायŐगे।
21.
इस िनयमावली के Ůभावी होने के ितिथ से झारखǷ िशƗक पाũता परीƗा िनयमावली-2019
(अिधसूचना संƥा-1603 िदनांक 04.10.2019), झारखǷ िशƗक पाũता परीƗा (संशोधन) िनयमावली-2022
(अिधसूचना संƥा-253 िदनांक 18.02.2022) एवं झारखǷ िशƗक पाũता परीƗा (िȪतीय संशोधन)
िनयमावली-2024 (अिधसूचना संƥा-783 िदनांक 15.06.2024) को िनरिसत समझा जायेगा।
परȶु, ऐसे िनरसन के होते Šए भी ऐसे िनयमों एवं आदेशों Ȫारा या उनके अधीन की गयी कोई कारŊवाई, इस
िनयमावली Ȫारा या इसके अधीन िकया गया था या की गयी समझी जायेगी, मानों यह िनयमावली उस िदन
Ůवृȅ थी, िजस िदन वैसा कुछ भी िकया गया था या वैसी कारŊवाई की गई थी।
झारखǷ राǛपाल के आदेश से
उमा शंकर िसंह,
सरकार के सिचव
12
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 26 माच[, 2026
अनुसूची-I
झारखंड िशƗक पाũता परीƗा िनयमावली-2026 के अंतगŊत जनजातीय/Ɨेũीय भाषाओं की सूची।
Ţ.सं.
िजला का नाम
जनजातीय भाषा
Ɨेũीय भाषा
1
राँची
कुड़ुख (उराँव), मुǷारी (मुǷा), खिड़या,
भूिमज
नागपुरी, पंचपरगिनया,
कुरमाली, बंगला
2
लोहरदगा
कुड़ुख (उराँव)
नागपुरी
3
गुमला
कुड़ुख (उराँव) , खिड़या
नागपुरी
4
िसमडेगा
कुड़ुख (उराँव), मुǷारी (मुǷा), खिड़या
नागपुरी
5
प॰ िसंहभूम
संथाली, कुड़ुख (उराँव), मुǷारी (मुǷा), हो
कुरमाली, उिड़या
6
पूवŎ िसंहभूम
संथाली, कुड़ुख (उराँव), हो, मुǷारी, भूिमज
कुरमाली, उिड़या,
बंगला
7
सरायकेला
मुǷारी (मुǷा), हो, संथाली, भूिमज
पंचपरगिनया, उिड़या,
बंगला, कुरमाली
8
लातेहार
कुड़ुख (उराँव)
नागपुरी
9
पलामू
कुड़ुख (उराँव)
नागपुरी
10
गढ़वा
कुड़ुख (उराँव)
नागपुरी
11
दुमका
संथाली
खोरठा, बंगला
12
जामताड़ा
संथाली
खोरठा, बंगला
13
साहेबगंज
संथाली
खोरठा, बंगला
14
पाकुड़
संथाली
खोरठा, बंगला
15
गोǭा
संथाली
खोरठा
16
हजारीबाग
संथाली, कुड़ुख (उराँव)
नागपुरी, खोरठा,
कुरमाली
17
कोडरमा
संथाली
कुरमाली, खोरठा
18
चतरा
संथाली, कुड़ुख (उराँव), मुǷारी
नागपुरी, खोरठा
19
बोकारो
संथाली
नागपुरी, बंगला,
कुरमाली, खोरठा
झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 26 माच[, 2026
13
20
धनबाद
संथाली
नागपुरी, खोरठा,
कुरमाली, बंगला
21
िगįरडीह
संथाली
खोरठा, कुरमाली
22
देवघर
संथाली
खोरठा
23
रामगढ़
संथाली, कुड़ुख (उराँव)
नागपुरी, कुरमाली,
खोरठा
24
खूँटी
कुड़ुख (उराँव), खिड़या, मुǷारी
नागपुरी, पंचपरगिनया,
कुरमाली
-----------
अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 120 – 50