झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

7 चैğ , 1948 (श०)

संÉ या – 121 राँची, शǓनवार, 28 माच[, 2026 (ई०)

उȋाद एवं मȨ िनषेध िवभाग ।

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अिधसूचना

26 माच[, 2026

संƥा :-01/नीित-05-03/2024-718-- झारखंड उȋाद अिधिनयम, 1915 (अिधिनयम-II,

1915) की धारा 89 एवं 90 Ȫारा Ůदȅ शİƅयों, सह-पिठत धारा 16 एवं 20 का Ůयोग करते Šए

झारखंड के राǛपाल, खुदरा उȋाद दुकानों के संचालन हेतु िवभागीय अिधसूचना संƥा 01/नीित-05-

03/2024-903 िदनांक 31.05.2025 Ȫारा अिधसूिचत ‘‘झारखंड उȋाद (मिदरा की खुदरा िबŢी हेतु

दुकानों की बंदोबˑी एवं संचालन) िनयमावली, 2025’’ मŐ संशोधन करने हेतु िनɻांिकत िनयमावली

बनाते हœ -

1.

संिƗɑ नाम, िवˑार एवं Ůारʁ-

(i)

यह िनयमावली ‘‘झारखंड उȋाद (मिदरा की खुदरा िबŢी हेतु दुकानों की

बंदोबˑी एवं संचालन) (संशोधन) िनयमावली, 2026’’ कही जायेगी।

(ii)

इसका िवˑार संपूणŊ झारखंड राǛ मŐ होगा।

(iii)

यह िनयमावली िवभाग Ȫारा अिधसूचना िनगŊत होने की ितिथ से लागू होगी।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) शǓनवार, 28 माच[, 2026

2.

‘‘झारखंड उȋाद (मिदरा की खुदरा िबŢी हेतु दुकानों की बंदोबˑी एवं संचालन) िनयमावली,

2025’’ के िनɻांिकत िनयमों मŐ संशोधन/िनयमों का अंतः̾थापन िकया जाता है -

Ţ0

िनयम

वतŊमान मŐ Ůावधािनत िनयम

संशोिधत Ůावधान

1

18(i)

इस िनयमावली के तहत खुदरा उȋाद दुकानों

की अनुǒİɑयाँ दुकानों के संचालन Ůारʁ होने

की ितिथ से सामाɊतः िदनांक 31.03.2030 तक

की अविध के िलए बंदोबˑ की जायŐगी। परंतु,

ये अनुǒİɑयाँ एक उȋाद वषŊ या उसके भाग के

िलए ही Ůदान की जायŐगी, िजनका आगामी

िवȅीय वषŘ के िलए नवीकरण, दुकानों के

संतुिʼपूवŊक िनयमानुसार चलाये जाने तथा

िवभाग Ȫारा िनधाŊįरत शȅŘ एवं चालू वषŊ तथा

पूवŊ उȋाद वषŊ के िलए वांिछत उȋाद राजˢ

की Ůाİɑ के उपरांत आगामी उȋाद वषŊ के

िलए पुनिनŊधाŊįरत राजˢ/शȅŊ के अनुसार िकया

जा सकेगा। िकȶु िजला के खुदरा उȋाद

अनुǒİɑयों का नवीकरण आगामी िवȅीय वषŊ

के िलए केवल तभी िकया जा सकेगा, जबिक

उस िजला की िनधाŊįरत वािषŊक Ɋूनतम

Ůȑाभूत राजˢ का कम-से-कम 95% उȋाद

राजˢ के समतुʞ अनुǒİɑयों का नवीकरण

िजला के अनुǒİɑधाįरयों Ȫारा कराया जाय।

इस संबंध मŐ बंदोबˑी की गणना करते Šए

गिणत के सिɄकटीकरण िनयम का उपयोग

िकया जायेगा। उदाहरणˢŝप - 94.50% से

अिधक बंदोबˑ दुकान को भी 95% बंदोबˑ

माना जायेगा।

इस िनयमावली के तहत िवȅीय वषŊ

2025-26 मŐ खुदरा उȋाद दुकानों के समूह की

बंदोबˑी िकये जाने की İ̾थित मŐ िनगŊत

अनुǒİɑ िदनांक 31.03.2026 तक के िलए

इस िनयमावली के तहत खुदरा उȋाद दुकानों की

अनुǒİɑयाँ दुकानों के संचालन Ůारʁ होने की

ितिथ से सामाɊतः िदनांक 31.03.2030 तक की

अविध के िलए बंदोबˑ की जायŐगी। परंतु, ये

अनुǒİɑयाँ एक उȋाद वषŊ या उसके भाग के िलए

ही Ůदान की जायŐगी, िजनका आगामी िवȅीय वषŘ

के िलए नवीकरण, दुकानों के संतुिʼपूवŊक

िनयमानुसार चलाये जाने तथा िवभाग Ȫारा

िनधाŊįरत शȅŘ एवं चालू वषŊ तथा पूवŊ उȋाद वषŊ के

िलए वांिछत उȋाद राजˢ की Ůाİɑ के उपरांत

आगामी उȋाद वषŊ के िलए पुनिनŊधाŊįरत

राजˢ/शȅŊ के अनुसार िकया जा सकेगा।

इस िनयमावली के तहत िवȅीय वषŊ 2025-26

मŐ खुदरा उȋाद दुकानों के समूह की बंदोबˑी

िकये जाने की İ̾थित मŐ िनगŊत अनुǒİɑ िदनांक

31.03.2026 तक के िलए Ůदान की जायेगी।

Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ का मािसक िवतरण

िकया जायेगा। अनुवȅŎ िवȅीय वषŘ मŐ इस

िनयमावली के िनयम 19 मŐ विणŊत शȅŖ के आलोक

मŐ तथा खुदरा उȋाद दुकानों के समूह के िलए

िनधाŊįरत वािषŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ मŐ

Ɋूनतम 10% वृİȠ के साथ इसका आगामी

नवीकरण एक-एक िवȅीय वषŊ के िलए िकया

जायेगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) शǓनवार, 28 माच[, 2026

3

Ůदान की जायेगी। Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ का

मािसक िवतरण िकया जायेगा। अनुवȅŎ िवȅीय

वषŘ मŐ इस िनयमावली के िनयम 19 मŐ विणŊत

शȅŘ के आलोक मŐ तथा खुदरा उȋाद दुकानों

के समूह के िलए िनधाŊįरत वािषŊक Ɋूनतम

Ůȑाभूत राजˢ मŐ Ɋूनतम 10% वृİȠ के साथ

इसका आगामी नवीकरण एक-एक िवȅीय वषŊ

के िलए िकया जायेगा।

2

22(iii)

दुकान/दुकानों के समूह हेतु िनधाŊįरत कुल

वािषŊक उȋाद राजˢ का 5% Ůितभूित रािश के

ŝप मŐ िविहत ऑनलाइन िविध अथवा बœक

डŌ ाɝ के ŝप मŐ अिधकतम पाँच (5) कायŊ

िदवसों के अंतगŊत जमा करना होगा। यह रािश

राǛ सरकार के िसिवल िडपोिजट हेड 8443 के

अंतगŊत जमा की जायेगी। यिद िकसी आवेदक

के Ȫारा जमा की गई कुल अिŤम धरोहर

धनरािश (Earnest Money Deposit) आवʴक

Ůितभूित रािश से अिधक है, तो उसे Ůितभूित

रािश अथवा अिŤम उȋाद पįरवहन कर मŐ

सामंिजत कर िदया जायेगा एवं अंतर रािश

वापस कर दी जायेगी, परंतु यिद आवेदक के

Ȫारा जमा की गई कुल धरोहर धनरािश

(Earnest Money Deposit) Ůितभूित रािश

अथवा अिŤम उȋाद पįरवहन कर से कम है,

तो उɎŐ अंतर रािश को जमा करना होगा।

Ůितभूित रािश राʼŌ ीय बचत Ůमाण पũ

(National Saving Certificate) के ŝप मŐ भी

जमा की जा सकेगी। राʼŌ ीय बचत Ůमाण पũ

(National Saving Certificate) के ŝप मŐ जमा

की गई Ůितभूित रािश आयुƅ उȋाद के नाम

से थातीकृत (Pledged) रहेगी। यह रािश

आवेदक को दुकान/दुकानों के समूह हेतु िनधाŊįरत

कुल वािषŊक उȋाद राजˢ का 5% Ůितभूित रािश

के ŝप मŐ ऑनलाइन िविध से अिधकतम पाँच (5)

कायŊ िदवसों के अंतगŊत जमा करना होगा। यह

रािश राǛ सरकार के िसिवल िडपोिजट हेड 8443

के अंतगŊत जमा की जायेगी। यिद िकसी आवेदक

के Ȫारा जमा की गई कुल अिŤम धरोहर धनरािश

(Earnest Money Deposit) आवʴक Ůितभूित

रािश से अिधक है, तो उसे Ůितभूित रािश अथवा

अिŤम उȋाद पįरवहन कर मŐ सामंिजत कर िदया

जायेगा एवं अंतर रािश वापस कर दी जायेगी, परंतु

यिद आवेदक के Ȫारा जमा की गई कुल धरोहर

धनरािश (Earnest Money Deposit), Ůितभूित

रािश अथवा अिŤम उȋाद पįरवहन कर से कम

है, तो उɎŐ अंतर रािश को जमा करना होगा।

अनुǒİɑधारी को अनुǒİɑ वाले िजले मŐ

अवİ̾थत अनुसूिचत ʩवसाियक बœक (Scheduled

Commercial Bank) से e-Bank Guarantee जमा

करने की सुिवधा होगी। e-Bank Guarantee की

माɊता िदनांक 30.09.2030 तक होगी। e-Bank

Guarantee जमा करने पर उसके Ȫारा जमा की

गई जमानत की रािश वापस कर दी जायेगी।

िवȅीय वषŊ 2025-26 की खुदरा उȋाद दुकानों

4

झारखÖडगजट(असाधारण) शǓनवार, 28 माच[, 2026

अनुǒİɑ अविध की समाİɑ के बाद राǛ

सरकार के समˑ दावों और देयों के अंितम

िनˑारण के पʮात वापस िकये जाने योƶ है।

इस रािश की वापसी मŐ अनुǒाधारी को िकसी

Ůकार का ɯाज देय नहीं होगा। बंदोबˑी की

एक माह के अंदर अनुǒİɑधारी Ůितभूित रािश

के एवज मŐ झारखंड राǛ मŐ अवİ̾थत राʼŌ ीय

बœक की ’’बœक गारंटी" भी समिपŊत कर सकता

है, िजसकी माɊता अविध संपूणŊ बंदोबˑी की

अविध से छः माह अिधक तक की रहेगी। बœक

गारंटी के सȑापन के पʮात, अनुǒाधारी Ȫारा

Ůितभूित रािश के ŝप मŐ जमा की गई NSC

िवमुƅ कर दी जायेगी। ससमय Ůितभूित रािश

जमा नहीं करने पर अनुǒİɑ पदािधकारी

आवेदक के पƗ मŐ िकये गये बंदोबˑी को

िनरˑ कर िनयम 16(ii) के तहत कारŊवाई करŐगे

एवं िȪतीय एवं तृतीय सफल बंदोबˑ आवेदक

को Ţमानुसार आमंिũत करŐगे।

की अनुǒİɑ Ůाɑ करने हेतु आवेदक Ȫारा िकसी

भी ŝप मŐ (ऑनलाइन िविध अथवा बœक डŌ ाɝ एवं

राʼŌ ीय बचत Ůमाण पũ) जमा की गई जमानत

रािश को अनुǒİɑ अविध के दौरान e-Bank

Guarantee से Ůित̾थािपत िकया जा सकेगा एवं

उनके Ȫारा देय सभी Ůकार के राजˢ अिधभारों

की कटौती के पʮात e-Bank Guarantee वापसी

योƶ होगी।

ससमय Ůितभूित रािश जमा नहीं करने पर

अनुǒİɑ पदािधकारी आवेदक के पƗ मŐ िकये गये

बंदोबˑी को िनरˑ कर िनयम 16(ii) के तहत

कारŊवाई करŐगे एवं िȪतीय एवं तृतीय सफल

बंदोबˑ आवेदक को Ţमानुसार आमंिũत करŐगे।

3

41

अबंदोबˑ दुकानों का िनˑार - (i) लॉटरी के

माȯम से यिद िकसी िजला मŐ कितपय खुदरा

उȋाद दुकान/दुकानों का समूह चार Ůयासों के

बावजूद अबंदोबˑ रह जाते हœ, तो उȋाद

राजˢ संŤहण को अƗुǹ रखने के उȞेʴ से

िजला बंदोबˑ पदािधकारी Ȫारा संबंिधत िजला

के कुल िनधाŊįरत Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ का

अिधकतम 10%, िजला के बंदोबˑ दुकानों मŐ

उनके Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ के आधार पर

समानुपाितक ŝप से िवतįरत िकया जा सकेगा

तथा बंदोबˑ दुकानों के Ɋूनतम Ůȑाभूत

राजˢ मŐ समानुपाितक ŝप से वृİȠ की जा

सकेगी। इस संबंध मŐ बंदोबˑ दुकानों के

अबंदोबˑ दुकानों का िनˑार - (i) यिद िकसी

िजला मŐ कितपय खुदरा उȋाद दुकान/दुकानों का

समूह अबंदोबˑ रह जाते हœ अथवा वैसे बंदोबˑ

दुकान, िजनका आगामी वषŖ मŐ नवीकरण नहीं

कराया जाता है, तो वैसी अबंदोबˑ दुकानों की

बंदोबˑी एवं संचालन की ŮिŢया िनɻवत होगी -

क)

अबंदोबˑ/अनवीकृत, दुकान/दुकानों की

Ůकृित, समूह की संरचना एवं वािषŊक Ɋूनतम

Ůȑाभूत राजˢ को अƗुǹ रखते Šए िबŢी

अिधसूचना को Ůकािशत कर दुकानों की

बंदोबˑी हेतु अिधकतम दो Ůयास िकया जायेगा।

ख)

उपरोƅ कंिडका (क) के आलोक मŐ िकये

गये Ůयास के बाद भी यिद दुकान/ दुकानों के

झारखÖडगजट(असाधारण) शǓनवार, 28 माच[, 2026

5

अनुǒाधारी Ȫारा Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ मŐ Šई

वृİȠ

का

मानना

बाȯकारी

होगा।

उदाहरणˢŝप- यिद िकसी िजला का चालू

िवȅीय वषŊ का Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ 100

करोड़ ŝपये िनधाŊįरत है। अिधकतम चार

Ůयासों के उपरांत भी यिद बंदोबˑ दुकानों का

Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ 87 करोड़ ŝपये है, तो

10 करोड़ ŝपये (िनधाŊįरत Ɋूनतम Ůȑाभूत

राजˢ का 10%) बंदोबˑ दुकानों के राजˢ मŐ

उनके

Ɋूनतम

Ůȑाभूत

राजˢ

के

समानुपाितक ŝप से िवतįरत कर िदये जायŐगे।

यिद िकसी बंदोबˑ खुदरा उȋाद दुकानों के

समूह का वािषŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ,

िजला के बंदोबˑ Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ का

5% है, तो इस बंदोबˑ खुदरा उȋाद दुकानों के

समूह का वािषŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ 50

लाख ŝपये की वृİȠ के साथ िनधाŊįरत की

जायेगी। इस Ůकार िजला के बंदोबˑ दुकानों

का Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ 97 करोड़ ŝपये

िनधाŊįरत कर िदया जायेगा। शेष 3 करोड़ ŝपये

के Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ वाले खुदरा

दुकान/दुकानों के समूह का राजˢ उȝहण हेतु

आयुƅ उȋाद के Ȫारा िनयम 41 के (ii) एवं (iii)

के आलोक मŐ िनणŊय िलया जा सकेगा।

समूह अबंदोबˑ रह जाता है, तो समूह मŐ शािमल

दुकानों को अलग-अलग एकल दुकान के ŝप मŐ

वािषŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ को अƗुǹ रखते

Šए िबŢी अिधसूचना को Ůकािशत कर दुकान की

बंदोबˑी हेतु अिधकतम दो Ůयास िकया जायेगा।

ग)

उपरोƅ कंिडका (ख) के आलोक मŐ िकये

गये Ůयास के बाद भी यिद दुकान अबंदोबˑ रह

जाती है तो अबंदोबˑ खुदरा उȋाद दुकान का

संचालन वैकİʙक कायŊकारी ʩव̾था के तहत

झारखंड राǛ िबवरेजेज कॉरपोरेशन िलिमटेड के

Ȫारा िकया जायेगा। झारखंड राǛ िबवरेजेज

कॉरपोरेशन िलिमटेड के Ȫारा दुकान संचालन

Ůारʁ िकये जाने के पʮात भी िबŢी अिधसूचना

Ůकािशत कर दुकानों की बंदोबˑी हेतु Ůयास उस

वषŊ हेतु िनधाŊįरत वािषŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ

पर िकया जायेगा।

घ)

िकसी िवȅीय वषŊ मŐ झारखंड राǛ

िबवरेजेज कॉरपोरेशन िलिमटेड के Ȫारा खुदरा

उȋाद दुकान का संचालन िकये जाने के बाद

दुकान की िबŢी के Trend के आधार पर उस

दुकान के िलए आगामी िवȅीय वषŊ के िलए नये

िसरे से वािषŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ का

िनधाŊरण िकया जा सकेगा। एतद् हेतु िजला के

उपायुƅ के Ȫारा आयुƅ उȋाद की सहमित से

नया वािषŊक Ɋूनतम Ůȑाभूत राजˢ िनधाŊįरत

करते Šए आगामी िवȅीय वषŊ के िलए इन दुकानों

की लॉटरी के माȯम से बंदोबˑी हेतु िबŢी

अिधसूचना Ůकािशत कर पुनः Ůयास िकया

जायेगा।

(iii)

शेष अबंदोबˑ दुकान/दुकानों के

समूह की बंदोबˑी हेतु बंदोबˑ पदािधकारी

(iii) खुदरा उȋाद दुकानों का संचालन झारखंड

राǛ िबवरेजेज कॉरपोरेशन िलिमटेड Ȫारा िनɻ

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झारखÖडगजट(असाधारण) शǓनवार, 28 माच[, 2026

Ȫारा की गई अनुशंसा के आलोक मŐ Ůˑािवत

दुकानों

को

कम

करने/̾थल

पįरवतŊन

करने/दुकानों को समाɑ करने, िनगम (JSBCL)

के माȯम से अबंदोबˑ दुकानों का संचालन

िकये जाने के संबंध मŐ राǛ सरकार का िनणŊय

अंितम होगा। इस संबंध मŐ खुदरा उȋाद दुकानों

के अनुǒİɑधारी को कोई आपिȅ नहीं होगी।

ŮिŢया एवं शȅŘ के तहत िकया जायेगा -

क)

झारखंड राǛ िबवरेजेज कॉरपोरेशन

िलिमटेड के Ȫारा संचािलत खुदरा उȋाद दुकानŐ

No Profit/No Loss की ʩव̾था के तहत संचािलत

की जायŐगी। दुकानों के संचालन से Ůाɑ होने वाली

िबŢी से उȋाद कर, उȋाद पįरवहन कर,

अितįरƅ उȋाद कर, मूʞ विधŊत कर एवं लाभांश

(िनयम 34(ii) Ȫारा थोक िबŢी मूʞ का 12%

िनधाŊįरत) के ŝप मŐ Ůाɑ होने वाली रािश मŐ से

आवʴक खचŊ की कटौती कर शेष रािश झारखंड

राǛ िबवरेजेज कॉरपोरेशन िलिमटेड के Ȫारा

राǛ कोषागार मŐ जमा कर दी जायेगी।

ख)

झारखंड राǛ िबवरेजेज कॉरपोरेशन

िलिमटेड के Ȫारा संचािलत की जाने वाली

अबंदोबˑ खुदरा उȋाद दुकानों के िलए Ɋूनतम

Ůȑाभूत राजˢ की बाȯता नहीं रहेगी।

ग)

झारखंड राǛ िबवरेजेज कॉरपोरेशन

िलिमटेड के Ȫारा संचािलत खुदरा उȋाद दुकानों

मŐ मिदरा की आपूिȅŊ झारखंड राǛ िबवरेजेज

कॉरपोरेशन िलिमटेड के 1C एवं 1D गोदाम से की

जायेगी। झारखंड राǛ िबवरेजेज कॉरपोरेशन

िलिमटेड Ȫारा संचािलत दुकानों मŐ आपूितŊत मिदरा

का आपूिȅŊ मूʞ, संबंिधत कɼिनयों को झारखंड

राǛ िबवरेजेज कॉरपोरेशन िलिमटेड के Ȫारा,

दुकानों मŐ मिदरा की खुदरा िबŢी के उपरांत

भुगतान िकया जायेगा।

घ)

दुकानों के संचालन हेतु पįरसर की

ʩव̾था, िकराये पर झारखंड राǛ िबवरेजेज

कॉरपोरेशन िलिमटेड के Ȫारा की जायेगी। पįरसर

का चयन, िजला के उपायुƅ की अȯƗता मŐ

गिठत िनɻ सिमित के Ȫारा िकया जायेगा -

(a) उपायुƅ Ȫारा नािमत अपर समाहȅाŊ से अɊून कोई

पदािधकारी-

सद˟

(b) संबंिधत अनुमǷल पदािधकारी - सद˟

(c) दुकान की अवİ̾थित Ɨेत्र के अंचलािधकारी - सद˟

झारखÖडगजट(असाधारण) शǓनवार, 28 माच[, 2026

7

(d) कायŊपालक अिभयंता, भवन िनमाŊण िवभाग - सद˟

(e) सहायक आयुƅ उȋाद/अधीƗक उȋाद (उȋाद

एवं मȨ िनषेध िवभाग)

- सद˟ सिचव

सिमित Ȫारा िनधाŊįरत िकराया, िबजली िबल

एवं दुकान मŐ लगने वाले आवʴक उपˋरों तथा

दुकानों के संचालन मŐ Ůयुƅ अɊ सामिŤयों एवं

खचŊ का भुगतान झारखंड राǛ िबवरेजेज

कॉरपोरेशन िलिमटेड के Ȫारा िकया जायेगा।

ड़)

झारखǷ राǛ िबवरेजेज कॉरपोरेशन

िलिमटेड के Ůबंध िनदेशक, आयुƅ उȋाद की

सहमित से खुदरा उȋाद दुकानों के संचालन हेतु

अवर िनरीƗक उȋाद एवं उससे Ɋून के Ţम के

पदधारकों की सेवा दुकान Ůभारी, दुकान सहायक

एवं दुकान पयŊवेƗक के ŝप मŐ ले सकते हœ।

च)

आवʭतानुसार खुदरा उȋाद दुकानों के

संचालन हेतु Ůित दुकान एक दुकान Ůभारी तथा

एक या एक से अिधक दुकान सहायक का चयन

ŵम, िनयोजन एवं ŮिशƗण िवभाग Ȫारा िनधाŊįरत

दर के आलोक मŐ दैिनक पाįरŵिमक के भुगतान

के आधार पर झारखǷ राǛ िबवरेजेज

कॉरपोरेशन िलिमटेड Ȫारा भी िकया जा सकेगा।

दुकान Ůभारी को ŵम, िनयोजन एवं ŮिशƗण

िवभाग Ȫारा िनधाŊįरत कुशल ŵिमक के पाįरŵिमक

तथा दुकान सहायक को अकुशल ŵिमक के

पाįरŵिमक के अनुŝप भुगतान िकया जायेगा।

दुकान सहायक/दुकान Ůभारी का चयन, िजला के

उपायुƅ की अȯƗता मŐ गिठत िनɻ सिमित के

Ȫारा िकया जायेगा -

(a) उपायुƅ Ȫारा नािमत अपर समाहȅाŊ से अɊून कोई

पदािधकारी-

सद˟

(b) संबंिधत अनुमǷल पदािधकारी - सद˟

(c) ŵम अधीƗक - सद˟

(d) सहायक आयुƅ उȋाद/अधीƗक उȋाद (उȋाद एवं

मȨ िनषेध िवभाग) - सद˟ सिचव

छ)

उपरोƅ किमŊयों के चयन के Ţम मŐ, यह

सुिनिʮत िकया जायेगा िक उनके िवŝȠ िकसी

8

झारखÖडगजट(असाधारण) शǓनवार, 28 माच[, 2026

Ůकार का बकाया, Over Pricing, पेनाʐी,

अिनयिमतता इȑािद की िशकायत लंिबत न हो।

इस संबंध मŐ सहायक आयुƅ उȋाद/अधीƗक

उȋाद-सह-िजला Ůबंधक Ȫारा Ůमाण पũ उपलɩ

कराया जायेगा।

ज)

दुकानों के संचालन हेतु कमŎ का चयन,

पूवŊ मŐ झारखǷ राǛ िबवरेजेज कॉरपोरेशन

िलिमटेड Ȫारा संचािलत खुदरा उȋाद दुकानों मŐ

कायŊरत कमŎ अथवा िजला िनयोजनालय मŐ

िनबंिधत ʩİƅयों मŐ से िकया जा सकेगा।

झ)

उपरोƅ किमŊयों का चयन पूणŊतः अ̾थायी

होगा तथा उनका कायŊ संतोषŮद नहीं पाये जाने

की İ̾थित मŐ िजला के सहायक आयुƅ

उȋाद/अधीƗक उȋाद से Ůाɑ अनुशंसा के

आधार पर झारखǷ राǛ िबवरेजेज कॉरपोरेशन

िलिमटेड Ȫारा उनकी सेवा समाɑ कर दी जायेगी।

ट)

दुकानों की सुरƗा हेतु आवʴकतानुसार

Ůȑेक खुदरा उȋाद दुकान मŐ Ťाहकों की संƥा

के आधार पर गृह, कारा एवं आपदा Ůबंधन िवभाग

के िदशा-िनदőशों के अनुसार Ůȑेक दुकान के िलए

आवʴकतानुसार सƗम होमगाडŊ की सेवा िजला

के सहायक आयुƅ उȋाद/अधीƗक उȋाद के

Ȫारा Ůाɑ की जा सकेगी।

ठ)

सहायक आयुƅ उȋाद/अधीƗक उȋाद

Ȫारा Ůȑेक खुदरा उȋाद दुकानों के पयŊवेƗण के

िलए उȋाद एवं मȨ िनषेध िवभाग/झारखǷ राǛ

िबवरेजेज

कॉरपोरेशन

िलिमटेड

के

योƶ

पदािधकारी/कमŎ की Ůितिनयुİƅ की जायेगी।

ड)

संबंिधत िजला के सहायक आयुƅ

उȋाद/अधीƗक उȋाद को Ůˑािवत वैकİʙक

ʩव̾था के अंतगŊत खुदरा उȋाद दुकानों के

संचालन के िलए िजला ˑर पर अनुवीƗण हेतु

नोडल पदािधकारी के ŝप मŐ नािमत िकया

जायेगा।

ढ)

आवʴकतानुसार संबंिधत िजलों के

झारखÖडगजट(असाधारण) शǓनवार, 28 माच[, 2026

9

उपायुƅ Ȫारा खुदरा उȋाद दुकानों के संचालन,

अनुŵवण एवं पयŊवेƗण हेतु अितįरƅ कमŎ/

पदािधकारी की Ůितिनयुİƅ की जायेगी।

ण)

झारखǷ राǛ िबवरेजेज कॉरपोरेशन

िलिमटेड के Ȫारा वैकİʙक ʩव̾था के तहत

खुदरा

उȋाद

दुकानों

के

संचालन

हेतु

आवʴकतानुसार

एजेİɌयों

यथा

पįरवहन

एजेɌी, Cash Collection Agency, Security

Agency, Insurance Agency एवं Auditors की

िनयुİƅ के संबंध मŐ िनणŊय िलया जायेगा एवं

तदनुसार कारŊवाई करते Šए इसे सुिनिʮत िकया

जायेगा।

त)

खुदरा उȋाद दुकानों मŐ अिưशमन तथा

दुकानों के संचालन/पयŊवेƗण एवं सुरƗा के

̊िʼकोण से सभी उपˋर झारखǷ राǛ

िबवरेजेज कॉरपोरेशन िलिमटेड के Ȫारा लगाये

जायŐगे।

थ)

झारखǷ राǛ िबवरेजेज कॉरपोरेशन

िलिमटेड Ȫारा वैकİʙक ʩव̾था के तहत दुकानŐ

तबतक संचािलत की जायŐगी, जबतक िक उन

दुकानों की बंदोबˑी िनजी खुदरा ʩवसािययों के

साथ नहीं हो जाती हो।

3.

िवभागीय अिधसूचना संƥा 903 िदनांक 31.05.2025 Ȫारा अिधसूिचत ‘‘झारखंड उȋाद (मिदरा की

खुदरा िबŢी हेतु दुकानों की बंदोबˑी एवं संचालन) िनयमावली, 2025’’ के शेष िनयम यथावत रहŐगे।

झारखंड राǛपाल के आदेश से,

अमर कुमार िसंह,

सरकार के उप सिचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 121 – 50