झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
14 फाãगुन, 1947 (श०)
संÉ या – 83 राँची, गुǽवार, 5 माच[, 2026 (ई०)
गृह, कारा एवं आपदा Ůबंधन िवभाग।
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अͬधसूचना
28 जनवरी, 2026
संƥा-11/̾था०राज०-05/2023-442--िवȅ िवभाग, झारखǷ, राँची के संकʙ ǒापांक-2981,
िदनांक-01.09.2009 एवं ǒापांक-5207, िदनांक 14.08.2002 मŐ िनिहत Ůावधानों के आलोक मŐ िवभागीय
ˌीिनंग सिमित की अनुशंसा पर गृह िवभाग, झारखǷ, राँची के Ůशासकीय िनयंũणाधीन िनɻांिकत कारा
सेवा के पदािधकारी को उनकी िनयुİƅ ितिथ से लगातार 10/20/30 वषŘ की सेवा पूरी िकये जाने के
फलˢŝप िनɻिलİखत तािलका अनुसार Ůथम /िȪतीय/तृतीय संशोिधत सुिनिʮत िवȅीय उɄयन की ˢीकृित
Ůदान की जाती है:-
Ţ०
नाम, पदनामएवंपद̾थापन
देयिवȅीयउɄयनितिथसिहत
देयवेतनमान/ Ťेडपे
1.
ŵीतुषाररंजनगुɑा,
सहायक कारा महािनरीƗक,
कारा
एवं
सुधाराȏक
सेवाएँ
िनरीƗणालय, झारखǷ, राँची।
तृतीय
िदनांक-01.06.2023 से देय
37400-67000 Ťेडपे०
8700/-लेवल-13
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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 5 माच[, 2026
2. ˌीिनंग सिमित की अनुशंसा पर आȶįरक िवȅीय सलाहकार की सहमित Ůाɑ है।
3. ये िवȅीय उɄयन पूणŊतः औपबंिधक है।
4. िवȅीय उɄयन के फलˢŝप वेतन के िनधाŊरण का सȑापन होने के उपरांत ही िवȅीय उɄयन का लाभ
देय होगा।
5. योजना-सह-िवȅ िवभाग (िवȅ Ůभाग) के पũांक-2679, िदनांक-11.10.2019 के आलोक मŐ FR 22(1) (A)
(1) के तहत आदेश/अिधसूचना िनगŊत होने की ितिथ से एक माह के समय सीमा के भीतर िवकʙ चयन कर
वेतन िनधाŊरण MACP की ितिथ से अथवा अगली वेतन वृİȠ की ितिथ से कराया जा सकता है।
6. उƅ सूिचयों मŐ अंिकत पदािधकारी के संबंध मŐ िकसी Ůकार की ũुिट पाये जाने पर संबंिधत पदािधकारी
को Ůदȅ योजना का लाभ रȞ/संशोिधत कर िदया जायेगा तथा उनसे भुगतान की रािश की ŮितपूितŊ कर ली
जायेगी ।
झारखǷ राǛपाल के आदेश से,
संतोष कुमार िसɎा,
सरकार के संयुƅ सिचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 83 – 50