झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

21 फाãगुन, 1947 (श०)

संÉ या – 114 राँची, गुǾवार, 12 माच[, 2026 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।

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आदेश

11 फरवरȣ, 2026

आदेश सं०- 3/पɅशन-1-25/2025 का०- 739--Įी अवध ͩकशोर ͧसंह, त×कालȣन ǒब०Ĥ०से०

(झा०Ĥ०से० से सेवाǓनवृत) के ͪवǾɮध उनके कोषागार पदाͬधकारȣ के पद पर बांका कोषागार, बांका मɅ

पदèथापन अवͬध (वष[ 1994-95) मɅ पशुपालन ͪवभाग के आपूǓत[कƣा[ का अǓनयͧमत Ǿप से ͪवपğ पाǐरत

करने संबंͬधत मामले कȧ जाँच सी०बी०आई० ɮवारा करने हेतु दज[ CBI Case No- R.C-63(A)/96 मɅ

नामजद अͧभयुÈत बनाया गया, िजसके आधार पर ͪवͬध (Ûयाय) ͪवभाग, ǒबहार, पटना के आदेश संÉया-

218/जे०, Ǒदनांक- 01.01.2002 ɮवारा उनके ͪवǾɮध अͧभयोजन èवीकृǓत दȣ गयी।

2.

CBI Case No- R.C.- 63(A)/96 मɅ नामजद अͧभयुÈत रहने एवं अͧभयोजन èवीकृत रहने के

कारण सàयक ͪवचारोपरांत काͧम[क एवं ĤशासǓनक सुधार ͪवभाग, ǒबहार, पटना के आदेश संÉया- 2489,

Ǒदनांक- 14.03.2002 (पृ० 159/प०) के ɮवारा Įी अवध ͩकशोर ͧसंह, त×कालȣन ǒब०Ĥ०से० (झा०Ĥ०से० से

सेवाǓनवृत) (कोǑट Đमांक-535/03), त×कालȣन संयुÈत आयुÈत-सह-सͬचव, ¢ेğीय पǐरवहन Ĥाͬधकार,

भागलपुर को असैǓनक सेवा (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 1930 के Ǔनयम- 49(ए)(1) (बी)

के तहत आदेश Ǔनग[त कȧ Ǔतͬथ से अगले आदेश तक Ǔनलंǒबत ͩकया गया।

3.

Įी ͧसंह Ǔनलंǒबत रहते हुए Ǒदनांक- 30.06.2004 को सेवाǓनवृƣ हो गये।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 12 माच[, 2026

4.

Įी ͧसंह के ɮवारा अंǓतम पɅशन कȧ èवीकृǓत एवं Ǔनलंबन अवͬध कȧ सेवा ͪवǓनयमन हेतु माननीय

झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ WP(S) No.- 6121/2016 अवध ͩकशोर ͧसंह बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय

दायर ͩकया गया।

माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय के ɮवारा WP(S) No.- 6121/2016 अवध ͩकशोर ͧसंह बनाम

झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ Ǒदनांक- 12.06.2017 को पाǐरत Ûयायादेश के ɮवारा उÈत याͬचका को Ǔनरèत

कर Ǒदया गया। साथ हȣ वादȣ को स¢म Ĥाͬधकार के सम¢ Ǔनलंबन अवͬध के दौरान वेतन एवं भƣे के

भुगतान के ͧलए आवेदन देने का Ǔनदेश Ǒदया गया।

5.

माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय के ɮवारा WP(S) No.- 6121/2016 अवध ͩकशोर ͧसंह बनाम

झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ Ǒदनांक- 12.06.2017 को पाǐरत Ûयायादेश के ͪवǾɮध Įी अवध ͩकशोर ͧसंह

के ɮवारा माननीय Ûयायालय मɅ LPA No.- 435/2017 अवध ͩकशोर ͧसंह बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय

दायर ͩकया गया।

6.

LPA No.- 435/2017 अवध ͩकशोर ͧसंह बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ माननीय उÍच

Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक- 21.04.2025 को पाǐरत Ûयायादेश के काय[कारȣ अंश कȧ कंͫडका- (i) मɅ Įी

ͧसंह के Ǔनलंबन अवͬध Ǒदनांक- 14.03.2002 से 30.06.2004 तक कȧ अवͬध को ͪवǓनयͧमत करने के

संबंध मɅ चार सÜताह के अंदर Ǔनण[य लेने का आदेश Ǒदया गया। पाǐरत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश

Ǔनàनवत् हैः-

"-30. This Court, in view of the aforesaid discussion, is of the view that when the

statutory duty has been casted upon the State then irrespective of filing of the

representation, it is the bounden duty of the State to consider the period of suspension

for the purpose of finalization and fixation of pension. But instead of doing so, the State

has granted provisional pension which is contrary to the mandate as provided under Rule

43(b) of the Pension Rules interpreted in the case of Deokinandan Prasad vs. State of

Bihar & Ors. (supra) and State of Jharkhand and Ors. Vs. Jitendra Kumar Srivastava and

Anr (supra), therefore, this Court is of the view that the whatever order has been passed

by the learned Single Judge, the same is being modified to the extent as hereinbelow:

(i) The competent authority of the State of Jharkhand is directed to take decision of

regularization of the period of service for the period from 14.03.2002 to

30.06.2004, when the appellant was under suspension and which was revoked

on superannuation of the present appellant, within a period of four weeks from

the date of receipt/production of copy of this order.

(ii) The State Government is further directed to complete the process of fixation and

finalization of pension within a further period of four weeks from the date of

taking such decision under Rule 97 of the Jharkhand Service Code.

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 12 माच[, 2026

3

(iii) The State Government is further directed to send the final pension paper to the

office of the Accountant General within a week from the date of final decision

which is to be taken for finalization of the pension.

(iv) The Accountant General is directed to complete the exercise within a further

period of two weeks from the date of receipt of such documents from the

State Government.

(v)

The Principal Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms &

Rajbhasha, Government of Jharkhand is directed to ensure compliance of the

said order so that the appellant may get his full and final pension forthwith

alongwith the admissible arrears, difference of pensionary benefits.

31.

In view thereof, the instant appeal stands disposed of with the aforesaid

observation(s) and direction(s).------"

7.

LPA No.- 435/2017 अवध ͩकशोर ͧसंह बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ Ǒदनांक-21.04.2025

को पाǐरत Ûयायादेश कȧ समी¢ा के Đम मɅ ͪवͬध ͪवभाग के माÚयम से ĤाÜत ͪवɮवान महाͬधवÈता के

परामश[ के आलोक मɅ माननीय सवȾÍच Ûयायालय मɅ SLP Diary No. 70392/2025 झारखÖड राÏय एवं

अÛय बनाम अवध ͩकशोर ͧसंह माननीय सवȾÍच Ûयायालय दायर ͩकया गया।

8.

SLP Diary No.- 70392/2025 झारखÖड राÏय एवं अÛय बनाम अवध ͩकशोर ͧसंह मɅ माननीय

सवȾÍच Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक-16.01.2026 को पाǐरत Ûयायादेश के ɮवारा उÈत SLP को Ǔनरèत कर

Ǒदया गया है।

9.

CBI, SCB, Patna से ĤाÜत पğांक- 1371, Ǒदनांक- 14.05.2025 मɅ ĤǓतवेǑदत है ͩक सीबीआई,

पटना के कांड संÉया-63(A)/96 मɅ Įी अवध कुमार ͧसंह, ͪपता- Įी नÛद ͩकशोर ͧसंह, त×कालȣन Ěेजरȣ

ऑͩफसर, बांका सǑहत कुल 44 लोगɉ के ͨखलाफ आरोप पğ Ǒदनांक-31.03.2003 माननीय सीबीआई कोट[,

पटना मɅ दायर ͩकया गया था।

माननीय कोट[ के ɮवारा Ǒदनांक- 01.03.2012 को अͧभयुÈत अवध ͩकशोर ͧसंह और Ģुव भगत को

छोडकर सभी अͧभयुÈत के ͨखलाफ आरोप Ǔनधा[रण ͩकया गया था। अͧभयुÈत अवध ͩकशोर ͧसंह माननीय

सीबीआई कोट[, पटना के सम¢ Ǒदनांक- 29.03.2012 को आ×म समप[ण ͩकया था, तदोपरांत माननीय कोट[

ɮवारा Ǒदनांक- 02.04.2012 को अवध कुमार ͧसंह के ͨखलाफ भी आरोप का Ǔनधा[रण ͩकया गया था।

वत[मान मɅ Įी अवध ͩकशोर ͧसंह सǑहत अÛय अͧभयुÈतɉ के ͨखलाफ माननीय सीबीआई कोट[,

पटना मɅ Ěायल चल रहा है।

CBI, SCB, Patna से ĤाÜत पğांक- 2282, Ǒदनांक-23.07.2025 मɅ ĤǓतवेǑदत है ͩक Įी अवध

ͩकशोर ͧसंह के ͪवǾɮध दज[ सीबीआई, पटना के कांड संÉया-63(A)/96 माननीय ͪवशेष Ûयायाधीन,

सी०बी०आई०, पटना के Ûयायालय मɅ Ěायल हेतु लंǒबत है।

10.

Įी ͧसंह को उनके ͪवǾɮध दज[ CBI Case No- R.C.- 63(A)/96 मɅ नामजद अͧभयुÈत रहने एवं

अͧभयोजन èवीकृत रहने के कारण सàयक ͪवचारोपरांत Ǔनलंǒबत ͩकया गया था। उÈत आपराͬधक मामला

वƣ[मान मɅ भी लंǒबत है।

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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 12 माच[, 2026

11.

अतः समी¢ोपरांत, Įी ͧसंह के Ǔनलंबन अवͬध के संबंध मɅ Ǔनàनवत् Ǔनण[य ͧलया जाता है:-

(क) LPA No.- 435/2017 अवध ͩकशोर ͧसंह बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ Ǒदनांक-

21.04.2025 को पाǐरत Ûयायादेश तथा SLP Diary No. 70392/2025 झारखÖड राÏय एवं अÛय बनाम

अवध ͩकशोर ͧसंह माननीय सवȾÍच Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक- 16.01.2026 को पाǐरत Ûयायादेश के

आलोक मɅ Įी अवध ͩकशोर ͧसंह, त×कालȣन ǒब०Ĥ०से० (झा०Ĥ०से० से सेवाǓनवृत)(कोǑट Đमांक- 535/03),

त×कालȣन संयुÈत आयुÈत-सह-सͬचव, ¢ेğीय पǐरवहन Ĥाͬधकार, भागलपुर के Ǔनलंबन अवͬध, Ǒदनांक-

14.03.2002 से 30.06.2004 तक, को झारखÖड सेवा संǑहता के Ǔनयम 97 के तहत इस शƣ[ के साथ

ͪवǓनयͧमत ͩकया जा सकता है ͩक उÈत अवͬध मɅ इÛहɅ जीवन Ǔनवा[ह भƣा के अǓतǐरÈत कुछ भी देय नहȣं

होगा, परÛतु उÈत अवͬध कȧ गणना पɅशन पǐरयोजनाथ[ कȧ जायेगी।

(ख) Įी ͧसंह के Ǔनलंबन अवͬध के सेवा का ͪवǓनयमन उनके ͪवǾɮध दज[ सीबीआई, पटना के कांड

संÉया-63(A)/ 96 के अंǓतम फलाफल से Ĥभाͪवत होगा।

12.

उÈत Ĥèताव पर स¢म Ĥाͬधकार का अनुमोदन ĤाÜत है।

ͬचÛटू दोराईबुǾ,

सरकार के संयुÈत सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 114 – 50