झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

2 चैğ, 1948 (श०)

संÉ या – 133 राँची, सोमवार, 23 माच[, 2026 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।

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संकãप

12 फरवरȣ, 2026

संÉया-5/आरोप-1-73/2015 का० 785--चूँͩक झारखÖड के राÏयपाल को यह ͪवæवास करने का

कारण है ͩक Įी सुबोध कुमार, झा०Ĥ०से०, त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास पदाͬधकारȣ, तमाड़, राँची के ͪवǾɮध

Ēामीण ͪवकास ͪवभाग, झारखÖड, राँची के पğांक-5466, Ǒदनांक 15.10.2015 के माÚयम से उपायुÈत,

राँची के पğांक-170/ गो० िज०Ēा०, Ǒदनांक 05.08.2015 ɮवारा आरोप पğ गǑठत कर उपलÞध कराया

गया है।

आरोप पğ मɅ इनके ͪवǾɮध मनरेगा, इंǑदरा आवास योजना, पी०डी०एस०, कãयाण आǑद

ͪवकास योजनाओं कȧ समी¢ा बैठक मɅ वगैर कोई पूव[ सूचना के अनͬधकृत Ǿप से अनुपिèथत रहने, आदश[

Ēाम योजना के ͩĐयाÛवयन मɅ अͧभǾͬच नहȣं लेने, इंǑदरा आवास योजना के कायɟ मɅ अͧभǾͬच नहȣं लेने

एवं काय[ मɅ लापरवाहȣ बरतने अनुशासनहȣनता, कƣ[åयहȣनता संबंधी आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकया गया है।

2.

Įी कुमार के ͪवǾɮध गǑठत आरोप पğ पर माननीय मुÉयमंğी का अनुमोदन ĤाÜत कर

गǑठत आरोपɉ कȧ जाँच हेतु झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के

Ǔनयम-17 के तहत ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत ͩकए जाने का Ǔनण[य ͧलया गया। तदनुसार ͪवभागीय

संकãप सं0-19878(HRMS), Ǒदनांक 29.03.2023 ɮवारा Įी कुमार के ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ

संचाͧलत कȧ गई है।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 23 माच[, 2026

3.

ͪवभागीय जाँच-सह-संचालन पदाͬधकारȣ के पğांक-412, Ǒदनांक 31.07.2025 ɮवारा जाँच

ĤǓतवेदन समͪप[त ͩकया गया है। समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन मɅ आरोपी पदाͬधकारȣ Įी सुबोध कुमार के ͪवǾɮध

आरोप सं0-1 एवं 3 को Ĥमाͨणत ĤǓतवेǑदत ͩकया गया है तथा आरोप सं0-2 एवं 4 पर आरोपी पदाͬधकारȣ

के बचाव बयान को èवीकार योÊय बताया गया है।

4.

ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ ɮवारा समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन के अवलोकन से èपçट है ͩक

ͪवभागीय काय[वाहȣ के संचालन के दौरान दèतावेजी साêयɉ को Exhibit करने, संबंͬधत गवाहɉ / सरकारȣ

सेवकɉ को परȣ¢ण एवं ĤǓतपरȣ¢ण नहȣं ͩकया गया है।

5.

माननीय झारखÖड झारखÖड उÍच Ûयायालय के ɮवारा कǓतपय मामलɉ मɅ ͪवभागीय

काय[वाहȣ / अनुशासǓनक काय[वाहȣ के दौरान साêयɉ को Exhibit नहȣं करने, साêयɉ का परȣ¢ण संबंͬधत

गवाहɉ / सरकारȣ सेवकɉ से नहȣं कराये जाने एवं आरोपी पदाͬधकारȣ के ɮवारा ĤǓतपरȣ¢ण नहȣं कराये जाने

के कारण सरकार के ɮवारा आरोपी सरकारȣ सेवक के ͪवǾɮध अͬधरोͪपत शािèत को Ǔनरèत कर Ǒदया

जाता है।

6.

अतः झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील), Ǔनयमावलȣ, 2016 के

Ǔनयम-18(1) के तहत् दèतावेजी साêयɉ को Exhibit करने, संबंͬधत गवाहɉ /सरकारȣ सेवकɉ को परȣ¢ण एवं

ĤǓतपरȣ¢ण हेतु पुनः ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत ͩकए जाने का Ǔनण[य ͧलया गया है।

7.

तदनुसार एतɮ ɮवारा Įी कुमार को आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप के ĤाÜत होने कȧ

Ǔतͬथ से पÛġह Ǒदनɉ के अंदर जाँच हेतु नीचे ǓनयुÈत संचालन पदाͬधकारȣ के सम¢ उपिèथत होकर

दèतावेजी साêयɉ को Exhibit करने, संबंͬधत गवाहɉ / सरकारȣ सेवकɉ को परȣ¢ण एवं ĤǓतपरȣ¢ण हेतु

संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ शाͧमल हɉ तथा त×संबंधी सूचना से इस ͪवभाग को भी अवगत कराएँ।

8.

Įी कुमार के ͪवǾɮध संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ पुनः आगे जाँच के ͧलए झारखÖड के

राÏयपाल ɮवारा Įी अǾण वाãटर संगा, से०Ǔन० भा०Ĥ०से०, ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ को संचालन

पदाͬधकारȣ ǓनयुÈत ͩकया जाता है।

9.

Įी कुमार के ͪवǾɮध ͪवभागीय संकãप सं0-19878(HRMS), Ǒदनांक 29.03.2023 ɮवारा

संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ Ǔनदेशक, लेखा Ĥशासन एवं èवǓनयोजन िजला Ēामीण ͪवकास अͧभकरण,

राँची उपèथापन पदाͬधकारȣ के Ǿप मɅ नाͧमत ͩकये गये हɇ।

10.

Įी कुमार के ͪवǾɮध संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ से संबंͬधत मूल अͧभलेख, Įी अǾण

वाãटर संगा, से०Ǔन० भा०Ĥ०से०, ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ को वापस करते हुए अनुरोध है ͩक दèतावेजी

साêयɉ को Exhibit करने, संबंͬधत गवाहɉ / सरकारȣ सेवकɉ को परȣ¢ण एवं ĤǓतपरȣ¢ण कराते हुए यथाशीē

जाँच ĤǓतवेदन समͪप[त करɅगे।

11.

ͪवभागीय काय[वाहȣ के Ĥèताव मɅ सरकार का आदेश ĤाÜत है।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

ͬचÛटू दोराईबुǾ,

सरकार के संयुÈत सͬचव।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 133 – 50