झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
3 चैğ, 1948 (श०)
संÉ या – 135 राँची, मंगलवार, 24 माच[, 2026 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।
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संकãप
21 जनवरȣ, 2026
संÉया-5/आरोप (कोट[ केस)-5-12/2020 का०- 343--चूँͩक झारखÖड के राÏयपाल को यह ͪवæवास
करने का कारण है ͩक Įीमती मेरȣ मड़कȧ, झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक-273/20), त×कालȣन ĤखÖड ͪवकास
पदाͬधकारȣ, अड़कȧ, खूँटȣ के ͪवǾɮध Ēामीण ͪवकास ͪवभाग, झारखÖड के पğांक-(N)2080, Ǒदनांक
02.09.2016 के माÚयम से उपायुÈत, खूँटȣ के पğांक-469/ मन०, Ǒदनांक 26.07.2016 ɮवारा मनरेगा
योजनाÛतग[त ͧमɪटȣ मोरम पथ Ǔनमा[ण योजना मɅ अǓनयͧमतता बरतने संबंधी आरोप पğ गǑठत कर
उपलÞध कराया गया है।
2.
उÈत आरोपɉ पर ͪवǑहत ĤͩĐया अपनाते हुए ͪवभागीय संकãप सं0-9899, Ǒदनांक
18.09.2017 ɮवारा इनके ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गई। जाँच पदाͬधकारȣ के पğांक-30,
Ǒदनांक 24.01.2018 ɮवारा समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन मɅ इनके ͪवǾɮध गǑठत चारɉ आरोप Ĥमाͨणत ĤǓतवेǑदत
ͩकया गया।
3.
ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ ɮवारा समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन एवं उनसे ĤाÜत ɮͪवतीय कारण
पृÍछा के समी¢ोपरांत ͪवभागीय संकãप सं0-460(HRMS), Ǒदनांक 22.01.2020 ɮवारा Įीमती मड़कȧ के
ͪवǾɮध संचया×मक Ĥभाव से तीन वेतन वृɮͬध पर रोक का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया गया है।
4.
उÈत अͬधरोͪपत दÖड के ͪवǾɮध Įीमती मड़कȧ ɮवारा दायर W.P.(S) No.-2082/2020-
Mary Markey Vrs. State of Jharkhand & Ors. मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची ɮवारा Ǒदनांक
26.09.2024 को पाǐरत आदेश मɅ Įीमती मड़कȧ के ͪवǾɮध ͪवभागीय संकãप सं0-460(HRMS), Ǒदनांक
22.01.2020 ɮवारा अͬधरोͪपत संचया×मक Ĥभाव से तीन वेतन वृɮͬध पर रोक के दÖडादेश को Ǔनरèत कर
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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 24 माच[, 2026
Ǒदया गया है एवं संबंͬधत मामले को ͪवभाग को वापस करते हुए Ûयायोदश मɅ अंͩकत Ǔनदेश के अनुǾप
Fresh ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत करने का Ǔनदेश Ǒदया गया।
5.
उÈत आदेश के आलोक मɅ Įीमती मड़कȧ के ͪवǾɮध ͪवभागीय संकãप सं0-27268, Ǒदनांक
13.01.2025 पुनः ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गई है।
6.
ͪवभागीय जाँच-सह-संचालन पदाͬधकारȣ के पğांक-509, Ǒदनांक 26.06.2025 ɮवारा जाँच
ĤǓतवेदन उपलÞध कराया गया है। ͪवभागीय जाँच-सह-संचालन पदाͬधकारȣ ɮवारा आरोपी पदाͬधकारȣ Įीमती
मड़कȧ के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत चारो आरोपɉ को Ĥमाͨणत नहȣं होता है, ĤǓतवेǑदत ͩकया गया है।
7.
ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ ɮवारा समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन के अवलोकन से èपçट है ͩक
ͪवभागीय काय[वाहȣ के संचालन के दौरान दèतावेजी साêयɉ को Exhibit करने, संबंͬधत गवाहɉ / सरकारȣ
सेवकɉ को परȣ¢ण एवं ĤǓतपरȣ¢ण नहȣं ͩकया गया है।
8.
माननीय झारखÖड झारखÖड उÍच Ûयायालय के ɮवारा कǓतपय मामलɉ मɅ ͪवभागीय
काय[वाहȣ / अनुशासǓनक काय[वाहȣ के दौरान साêयɉ को Exhibit नहȣं करने, साêयɉ का परȣ¢ण संबंͬधत
गवाहɉ / सरकारȣ सेवकɉ से नहȣं कराये जाने एवं आरोपी पदाͬधकारȣ के ɮवारा ĤǓतपरȣ¢ण नहȣं कराये जाने
के कारण सरकार के ɮवारा आरोपी सरकारȣ सेवक के ͪवǾɮध अͬधरोͪपत शािèत को Ǔनरèत कर Ǒदया जाता
है।
9.
अतः झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील), Ǔनयमावलȣ, 2016 के
Ǔनयम-18(1) के तहत् दèतावेजी साêयɉ को Exhibit करने, संबंͬधत गवाहɉ / सरकारȣ सेवकɉ को परȣ¢ण
एवं ĤǓतपरȣ¢ण हेतु पुनः ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत ͩकए जाने का Ǔनण[य ͧलया गया है।
7.
तदनुसार एतɮ ɮवारा Įीमती मड़कȧ को आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप के ĤाÜत होने
कȧ Ǔतͬथ से पÛġह Ǒदनɉ के अंदर जाँच हेतु नीचे ǓनयुÈत संचालन पदाͬधकारȣ के सम¢ उपिèथत होकर
दèतावेजी साêयɉ को Exhibit करने, संबंͬधत गवाहɉ / सरकारȣ सेवकɉ को परȣ¢ण एवं ĤǓतपरȣ¢ण हेतु
संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ शाͧमल हɉ तथा त×संबंधी सूचना से इस ͪवभाग को भी अवगत कराएँ।
8.
Įीमती मड़कȧ के ͪवǾɮध संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ पुनः आगे जाँच के ͧलए झारखÖड
के राÏयपाल ɮवारा Įी संजय ͧसÛहा, से०Ǔन० भा०Ĥ०से०, ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ को संचालन पदाͬधकारȣ
ǓनयुÈत ͩकया जाता है।
9.
Įीमती मड़कȧ के ͪवǾɮध ͪवभागीय संकãप सं0-27268, Ǒदनांक 13.01.2025 ɮवारा
संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ Ǔनदेशक, लेखा Ĥशासन एवं èवǓनयोजन, िजला Ēामीण ͪवकास अͧभकरण,
खूँटȣ उपèथापन पदाͬधकारȣ के Ǿप मɅ नाͧमत ͩकये गये हɇ।
10.
Įीमती मड़कȧ के ͪवǾɮध संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ से संबंͬधत मूल अͧभलेख, Įी संजय
ͧसÛहा, से०Ǔन० भा०Ĥ०से०, ͪवभागीय जाँच पदाͬधकारȣ को वापस करते हुए अनुरोध है ͩक दèतावेजी साêयɉ
को Exhibit करने, संबंͬधत गवाहɉ / सरकारȣ सेवकɉ को परȣ¢ण एवं ĤǓतपरȣ¢ण कराते हुए यथाशीē जाँच
ĤǓतवेदन समͪप[त करɅगे।
11.
ͪवभागीय काय[वाहȣ के Ĥèताव मɅ सरकार का आदेश ĤाÜत है।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
ͬचÛटू दोराईबुǾ,
सरकार के संयुÈत सͬचव।
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अधी¢क
धी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 135 – 50