झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
4 चैğ, 1948 (श०)
संÉ या – 137 राँची, बुधवार, 25 माच[, 2026 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग ।
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संकãप
17 फरवरȣ, 2026
संÉया-5/आरोप-1-77/2016(भाग-I)
का०-
926
--Įी
मǓतयस
ͪवजय
टोÜपो,
झा०Ĥ०से०
(कोǑट Đमांक-863/03), त×कालȣन ͪवशेष ͪवǓनयमन पदाͬधकारȣ, राँची के ͪवǾɮध राजèव एवं भूͧम सुधार
ͪवभाग, झारखÖड के पğांक-1041/रा०, Ǒदनांक 18.03.2015 एवं पğांक-1923/रा०, Ǒदनांक 07.05.2015 के
माÚयम से उपायुÈत, राँची के ɮवारा गǑठत दो आरोप पğ उपलÞध कराया गया। उÈत आरोप पğɉ मɅ Įी
टोÜपो के ͪवǾɮध छोटानागपुर काæतकारȣ अͬधǓनयम कȧ धारा-71(ए) के परÛतुक-II का दुǾपयोग कर ऐसे
कुल-391 मामले, िजनमɅ 1969 के पूव[ भूͧम पर ͩकसी Ĥकार के substantial structure नहȣं थे एवं 30
वषɟ से कम अवͬध के कÞजे वालȣ भूͧम के ͧलये ǒबना समुͬचत जाँच ͩकये आǑदवासी भूͧम हेतु ¢ǓतपूǓत[
Ǔनधा[ǐरत कर भूͧम के अवैध हèतांतरण को ͪवǓनयͧमत कर देने संबंधी आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकया गया।
2.
उÈत आरोपɉ के ͧलए ͪवभागीय आदेश सं0-4766, Ǒदनांक 29.05.2015 ɮवारा Įी टोÜपो को
तहत त×काल Ĥभाव से Ǔनलंǒबत ͩकया गया तथा ͪवभागीय अͬधसूचना सं0-9217, Ǒदनांक 20.11.2019
ɮवारा Įी टोÜपो को Ǒदनांक 01.10.2017 कȧ Ǔतͬथ से Ǔनलàबन मुÈत ͩकया गया।
3.
ͪवभागीय संकãप सं0-5450, Ǒदनांक 18.06.2015 ɮवारा Įी टोÜपो के ͪवǾɮध ͪवभागीय
काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गई।
4.
संचालन पदाͬधकारȣ के पğांक-140 Ǒदनांक 11.05.2017 ɮवारा ͪवभागीय काय[वाहȣ का जाँच
ĤǓतवेदन समͪप[त ͩकया गया। जाँच ĤǓतवेदन मɅ Įी टोÜपो के ͪवǾɮध आरोप को Ĥमाͨणत ĤǓतवेǑदत ͩकया
गया है।
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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 25 माच[, 2026
5.
Įी टोÜपो के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाͬधकारȣ से
ĤाÜत जाँच ĤǓतवेदन के समी¢ोपरांत Įी टोÜपो को सेवा से बखा[èत करने के ǒबÛदु पर उनसे ɮͪवतीय
कारण पृÍछा करने के Ǔनण[य पर माननीय मुÉयमंğी का अनुमोदन ĤाÜत ͩकया गया।
6.
उÈत के आलोक मɅ ͪवभागीय पğांक-8701 Ǒदनांक 04.08.2017 ɮवारा सेवा से बखा[èत
करने के ǒबÛदु पर Įी टोÜपो से ɮͪवतीय कारण पृÍछा कȧ गई एवं èमार पğɉ ɮवारा èमाǐरत भी ͩकया
गया।
7.
Įी टोÜपो ɮवारा ɮͪवतीय कारण पृÍछा का जवाब समͪप[त नहȣं कर बार-बार आवेदन देकर
मामले को ͪवलंǒबत करने का Ĥयास ͩकया जाता रहा। समी¢ोपरांत Įी टोÜपो के आवेदनɉ को अèवीकृत
करते हुए झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(xi) के
तहत सेवा से बखा[èत करने के ǒबÛदु पर माननीय मुÉयमंğी का अनुमोदन ĤाÜत ͩकया गया।
8.
माननीय मुÉयमंğी से ĤाÜत अनुमोदन के आलोक मɅ उÈत दÖड अͬधरोͪपत करने के ǒबÛदु
पर ͪवभागीय पğांक-5374, Ǒदनांक 18.07.2018 ɮवारा झारखÖड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमǓत कȧ
माँग कȧ गई।
सͬचव, झारखÖड लोक सेवा आयोग के पğांक-2079, Ǒदनांक 10.09.2018 ɮवारा Įी टोÜपो
को सरकारȣ सेवा से बखा[èत करने के ǒबÛदु पर सहमǓत संसूͬचत कȧ गई है।
9.
Įी टोÜपो ɮवारा माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची मɅ ǐरट याͬचका W.P.(S) No.-
864/2018 दायर ͩकया गया, िजसमɅ Ǒदनांक 23.07.2018 को अंतǐरम आदेश पाǐरत ͩकया गया, िजसका
काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है-
"In the meantime final order in the departmental proceeding initiated against
the petitioner shall not be passed."
पुनः W.P.(S) No.-864/2018 मɅ माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 23.08. 2018
को पाǐरत आदेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है-
"Post the matter after six weeks.
Interim order dated 23.07.2018 shall continue."
10.
ǐरट याͬचका सं०-W.P.(S) No. 864/2018 मɅ ͪवभागीय काय[वाहȣ मɅ अंǓतम आदेश पाǐरत
करने पर रोक संबंधी आदेश को Ǔनरèत करने हेतु ͪवभागीय पğांक-6159, Ǒदनांक 31.07.2019 ɮवारा
ͪवɮवान महाͬधवÈता, झारखÖड से अनुरोध ͩकया गया तथा समय-समय पर उÈत आदेश को Vacate करने
हेतु èमाǐरत ͩकया गया।
11.
W.P.(S) No.-864/2018 मǓतयस ͪवजय टोÜपो बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ
माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 24.01.2025 को पाǐरत आदेश Ǔनàनवत् है-
"The interim order dated 10.10.2017 in W.P.(S) No.- 5641/2017 and
23.07.2018 in W.P.(S) No.- 864/2018, passed by this court, stand vacated.
The respondents are directed to proceed."
12.
W.P.(S) No.- 864/2018 मǓतयस ͪवजय टोÜपो बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ
माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 24.01.2025 को पाǐरत आदेश के आलोक मɅ Įी टोÜपो के
झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 25 माच[, 2026
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ͪवǾɮध झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(xi) के
तहत सेवा से बखा[èत करने संबंͬधत Ĥèताव एवं संलेख पर माननीय मुÉय (ͪवभागीय) मंğी का अनुमोदन
ĤाÜत ͩकया गया।
13.
त×पæचात् Ǒदनांक 29.01.2025 को मंǒğपǐरषɮ कȧ बैठक मɅ Įी टोÜपो को झारखÖड सरकारȣ
सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(xi) के तहत सेवा से बखा[èत करने
संबंͬधत Ĥèताव मद सं0-04 के Ǿप मɅ सिàमͧलत ͩकया गया एवं èवीकृत ͩकया गया।
14.
मंǒğपǐरषद कȧ èवीकृǓत उपरांत ͪवभागीय संकãप संÉया-28676(HRMS), Ǒदनांक
30.01.2025 ɮवारा Įी टोÜपो को सेवा से बखा[èत करने का दÖड अͬधरोͪपत ͩकया गया।
15.
उÈत दÖड अͬधरोͪपत ͩकये जाने के उपरांत W.P. (S) No.- 864/2018 मǓतयस ͪवजय
टोÜपो बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ Įी टोÜपो के ɮवारा संशोͬधत ǐरट याͬचका दायर ͩकया गया।
उÈत संशोͬधत ǐरट याͬचका मɅ Įी टोÜपो ɮवारा अͬधरोͪपत दÖड "सेवा से बखा[èत" को Ǔनरèत करने का
अनुरोध ͩकया गया।
16.
W.P.(S) No- 864/2018 मǓतयस ͪवजय टोÜपो बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ
माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ Ǒदनांक 10.11.2025 को पाǐरत आदेश मɅ Įी टोÜपो के ͪवǾɮध
अͬधरोͪपत सेवा से बखा[èत करने से संबंͬधत ͪवभागीय संकãप संÉया-28676(HRMS), Ǒदनांक
30.01.2025 को Ǔनरèत कर Ǒदया गया।
साथ हȣ, Ĥासंͬगक मामला ͪवभाग को वापस करते हुए Ûयायादेश मɅ Ǒदये गये Ǔनदेशɉ के
आलोक मɅ झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के तहत नये ͧसरे से ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत करते हुए आदेश
पाǐरत करने का Ǔनदेश Ǒदया गया है। माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 10.11.2025 को
पाǐरत आदेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है-
"37. Under the circumstances, the impugned Dismissal Order dated
30.01.2025 (i.e. Annexure-IA/1 in I.A. No.5001 of 2025) is set aside with the direction to
the respondents to pass a fresh order by giving opportunity of hearing to the writ
petitioner under the relevant provisions of law by holding necessary Proceeding against
him in accordance with law including the proceeding initiated under the provisions of
Jharkhand Pension Rules by providing some documents to the petitioner to take his
probable defence and the same shall be disposed of within a period of six months from
the date of receipt/production of a copy of this order in accordance with law and the
respondents will be at liberty to take a decision afresh.
38.
It is further clarified that merely setting aside of the order of dismissal
dated 30.01.2025 will not make the petitioner entitled for his G.P.F., Gratuity and other
pensionary benefits and the same will be dependent upon the finding of further enquiry
and the respondents will be at liberty to initiate necessary disciplinary proceeding/
proceedings under provisions of Jharkhand Pension Rules in accordance with law and
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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 25 माच[, 2026
they will be liberty to pass necessary order in accordance with law after deciding the
case of the petitioner on merit by affording him reasonable opportunity of hearing.
39.
Thus, in view of the discussions made above and in view of the law laid
down by the Hon'ble Supreme Court and also on the facts and in the circumstances of
the case, the order of dismissal dated 30.01.2025 passed by the respondent authorities
is hereby set aside and the matter is remitted back to the respondent authorities to pass
a fresh order within six months in accordance with law from the date of
receipt/production of a copy of this order.
40.
All the pending Interlocutory Applications, if any, stand disposed of.
41.
Thus, this W.P.(S) No. 864 of 2018 is allowed with the aforesaid
observation and direction."
17.
अतः W.P.(S) No- 864/2018 मǓतयस ͪवजय टोÜपो बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ
माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ Ǒदनांक 10.11.2025 को पाǐरत Ûयायादेश के आलोक मɅ समी¢ोपरांत
Ǔनàनवत् Ǔनण[य ͧलया जाता है-
(i)
Įी मǓतयस ͪवजय टोÜपो, झा०Ĥ०से०, त×कालȣन ͪवशेष ͪवǓनयमन पदाͬधकारȣ, राँची के
ͪवǾɮध ͪवभागीय संकãप संÉया-28676(HRMS), Ǒदनांक 30.01.2025 ɮवारा अͬधरोͪपत दÖड "सेवा से
बखा[èत" को ͪवलोͪपत ͩकया जाता है। उÈत ͪवलोपन आदेश के फलèवǾप Įी मǓतयस ͪवजय टोÜपो को
जी०पी०एफ०, ĒेÍयुटȣ एवं अÛय सेवांत लाभ देय नहȣं होगा। उÈत लाभ Įी टोÜपो के ͪवǾɮध पɅशन
Ǔनयमावलȣ के तहत् नये ͧसरे से संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ के फलाफल पर Ǔनभ[र करेगा।
(ii)
झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-9(5)
के आलोक मɅ सेवा से बखा[èत ͩकये जाने कȧ Ǔतͬथ Ǒदनांक 30.01.2025 से Įी मǓतयस ͪवजय टोÜपो को
Ǔनलंǒबत ͩकया जाता है।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
ͬचÛटू दोराईबुǾ,
सरकार के संयुÈत सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 137 – 50