झारखǷ गजट

असाधारण अंक

झारखǷ सरकार Ȫारा Ůकािशत

5 चैũ, 1948 (श०)

सं̏ या – 160 राँची, गुŜवार, 26 माचŊ, 2026 (ई०)

िवȅ िवभाग

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संकʙ

5 जुलाई, 2024

संƥा : 01/˕ा० (िविवध)—103/2021 (िव०) 1630 / िव०--

िवषय :िवȅ िवभाग अȶगŊत नव गिठत तीन (03) िनदेशालयों पŐशन एवं लेखा िनदेशालय, कोषागार

एवं सांİ˕क िवȅ िनदेशालय तथा अंकेƗण िनदेशालय के िनदेशक को िवभागाȯƗ घोिषत करने के

संबंध मŐ ।

िवȅ िवभागीय संकʙ संƥा-2049 िदनांक 29.07.2022 के Ȫारा िवȅ िवभाग को पुनगŊिठत करते Šए तीन

(03) िनदेशालयों पŐशन एवं लेखा िनदेशालय, कोषागार एवं सांİ˕क िवȅ िनदेशालय तथा अंकेƗण िनदेशालय

का गठन िकया गया है।

उƅ तीनों िनदेशालयों के िनदेशकों को िवभागाȯƗ घोिषत करने की आवʴकता है; तािक िनदेशालय के

िनदेशक के Ȫारा Ůशासिनक एवं िवȅीय शİƅयों का Ůयोग िकया जा सके।

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झारखǷ गजट (असाधारण) गुŜवार, 26 माचŊ, 2026

2. एतदथŊ िनɻवत् Ůˑाव गिठत िकया गया :-

"पŐशन एवं लेखािनदेशालय, कोषागार एवं सांİ˕क िवȅ िनदेशालय तथा अंकेƗण िनदेशालय के

िनदेशकों को झारखǷ सेवा संिहता के िनयम 21 केअȶगŊत िवभागाȯƗ घोिषत िकया जाता है ।

तदनुसार िनदेशकों को झारखǷ सेवा संिहता, झारखǷ िवȅ िनयमावली एवं झारखǷ सरकार के

अɊ िनयमों एवं संिहताओं मŐ Ůदȅ िविभɄ शİƅयों (Ůशासिनक एवं िवȅीयआिद) का Ůयोग करने

की अनुमित दी जाती है।"

3.Ůˑाव पर मंिũपįरषद के Ȫारा िवȅ िवभागीय संलेख ǒापांक-757/िव०, िदनांक15.03.2024 के

Ţम मŐ िदनांक 19.06.2024 की बैठक के मद संƥा-15 के ŝप मŐ ˢीकृित दी गयी है।

(Ůशाȶ कुमार),

सिचव।

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अधीƗक

अधीƗक, झारखǷ

झारखǷ राजकीय

राजकीय मु

मुūणालय

ūणालय, राँची

राँची Ȫारा

Ȫारा Ůकािशत

Ůकािशत एवं

एवं मुिūत

मुिūत,

झारखǷ

झारखǷ गजट

गजट (असाधारण

असाधारण) 160 – 50