झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

7 वैशाख, 1948 (श०)

संÉ या – 197 राँची, सोमवार, 27 अĤैल, 2026 (ई०)

खान एवं भूतȕ िवभाग

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अͬधसूचना

23 अĤैल, 2026

संिचका संƥा-ख0िन0(नीित)-05/2022-1021--खान एवं खिनज (िवकास एवं िविनयमन)

अिधिनयम, 1957 (1957 का 67) की धारा-15 के तहत Ůदत शİƅयों का Ůयोग करते Šए झारखǷ के

राǛपाल झारखǷ लघु खिनज समनुदान िनयमावली, 2004 (यथा संशोिधत) मŐ िनɻांिकत संशोधन करते Šए

िनɻ संशोधन िनयमावली Ůितपािदत करते हœ:-

1.

लघु शीषŊ िवˑार तथा Ůारʁणः-

(1)

इन िनयमों को “झारखǷ लघु खिनज समनुदान (संशोधन) िनयमावली, 2026” कहा जाएगा।

(2)

यह िनयमावली झारखǷ राजपũ मŐ Ůकाशन की ितिथ से Ůभावी होंगे।

2.

िनयम-2(क)(4)(अ), 2(क)(4)(आ), 2(क)(5), 2(क)(14) 2(क)(19), 2(क)(27), 12(2), 12(3),

12(4), िनयम-29(1)(ख) मŐ उʟेİखत अनुसूची-2(क) का Ţम संƥा-1, 7, 11 एवं 14, तथा िनयम-20,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 67 एवं ʼʼमॉडल Ůपũ-सी, जे, के तथा Ůपũ-ओ, पी, Ɛूʼʼ को

िवलोिपत िकया जाता है।

2

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3.

िनयम-2(क)(11) को िनɻ Ůकार Ůित̾थािपत िकया जाता है:-

’’ सƗम पदािधकारी अथवा कर िनधाŊरण पदािधकारी का अथŊ है तथा इसमŐ शािमल है, िनदेशक, खान, अपर

िनदेशक, खान, उप िनदेशक, खान, िजला के उपायुƅ, िजला खनन पदािधकारी, सहायक खनन पदािधकारी

तथा इस संबंध मŐ राǛ सरकार Ȫारा Ůािधकृत कोई अɊ पदािधकारी।ʼʼ

4.

िनयम-2(क)(30), िनयम-34(A)(3), िनयम-34(B)(1), िनयम-34(D)(1) एवं िनयम-34(E)(1) मŐ

“राǛ सरकार” के ̾थान पर ʼʼिनदेशक, खानʼʼ को Ůित̾थािपत िकया जाता है।

5.

िनयम-6 को िनɻ Ůकार Ůित̾थािपत िकया जाता है:-

“अिधकतम Ɨेũ िजसके िलए पूवőƗण अनुǒİɑ/खनन पǥा/पूवőƗण अनुǒİɑ-सह-खनन पǥा ˢीकृत/नवीकृत

िकया जा सकता है-

(1)

राǛ मŐ कोई भी ʩİƅ लघु खिनज का एक अथवा एक से अिधक खिनज समनुदान Ůदान नहीं

िकया जायेगा-

(क)

एक या एक से अिधक पूवőƗण अनुǒİɑ का कुल ʩाɑ Ɨेũफल 150 हेƃेयर से Ǜादा के िलए।

(ख)

एक या एक से अिधक खनन पǥा का कुल ʩाɑ Ɨेũफल 100 हेƃेयर से Ǜादा के िलए।

(ग)

एक या एक से अिधक पूवőƗण अनुǒİɑ-सह-खनन पǥा का कुल ʩाɑ Ɨेũफल 200 हेƃेयर से

Ǜादा के िलए।

बशतő िक राǛ सरकार का यह िवचार हो िक खिनज के िवकास की ̊िʼ से ऐसा करना

आवˈक है, राǛ सरकार उपयुŊƅ अिधकतम सीमा से अिधक Ɨेũफल के िलए कारण को अंिकत

करते Šए िकसी ʩİƅ को एक या एकािधक पूवőƗण अनुǒİɑ, खनन पǥा या पूवőƗण अनुǒİɑ -

सह- खनन पǥा के िलए अनुमित दे सकती है।

(घ)

िकसी Ɨेũ मŐ कोई पूवőƗण अनुǒİɑ, खनन पǥा या पूवőƗण अनुǒİɑ -सह- खनन पǥा, जो संहत

भुखǷ ना हो।

बशतőिक राǛ सरकार का यह िवचार हो िक खिनज के िवकास की ̊िʼ से ऐसा करना

आवˈक है, राǛ सरकार कारण को अंिकत करते Šए, िकसी Ɨेũ के िलए जो संहत भुखǷ ना हो,

िकसी ʩİƅ को एक या एकािधक पूवőƗण अनुǒİɑ, खनन पǥा या पूवőƗण अनुǒİɑ -सह- खनन

पǥा के िलए अनुमित दे सकती है।

(2) उप िनयम-(1) मŐ उİʟİखत कुल Ɨेũफल िनधाŊįरत करने के उȞेʴों के िलए, िकसी ʩİƅ Ȫारा सहकारी

सिमित, कंपनी या अɊ िनगम का सद˟, िहंदू अिवभािजत पįरवार का सद˟ या फमŊ के भागीदार के ŝप मŐ

िकसी खिनज खिनज समनुदान के तहत रखा गया Ɨेũफल, उप िनयम-(1) मŐ उİʟİखत Ɨेũफल से घटा

िदया जाएगा तािक ऐसे ʩİƅ Ȫारा, चाहे वह सद˟ या भागीदार के ŝप मŐ हो या ʩİƅगत ŝप से, िकसी

भी İ̾थित मŐ खिनज समनुदान के तहत रखे गए Ɨेũ का कुल योग उप िनयम-(1) मŐ िनिदŊʼ कुल Ɨेũफल से

अिधक न हो सके।“

6.

िनयम-7 को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता है:-

’’वह अविध िजसके िलए पूवőƗण अनुǒİɑ तथा खनन पǥा ˢीकृत/नवीकृत िकया जाएगा

1.

अनुसूची-2 मŐ अंिकत खिनजों का खनन पǥा अिधकतम 10वषŖ के िलए तथा अनुसूची-2(क) मŐ

अंिकत खिनज का खनन पǥा Ɋूनतम 10 वषŊ एवं अिधकतम 30 वषŊ के िलए ˢीकृत िकए जायŐगŐ।

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परȶु िक अनुसूची-2 मŐ अंिकत Ťेनाईट, माबŊल, बलुआ पȈर एवं सजावटी पȈर का खनन

पǥा अिधकतम 30वषŖ के िलए ˢीकृत िकये जायŐगे।

2.

लघु खिनज के िलए पूवőƗण अनुǒİɑ तीन वषŘ से अिधक के िलए ˢीकृत नहीं िकया जाएगा। यिद

िनदेशक, खान संतुʼ हों िक पूवőƗण कायŊ हेतु अिधक समय की आवʴकता है तो पूवőƗण अनुǒİɑ

का नवीकरण िनदेशक, खान Ȫारा िकया जाएगा। िकसी भी मामले मŐ पूवőƗण अनुǒİɑ की कुल

अविध पाँच वषŘ से अिधक नहीं होगी।“

7.

अȯाय-3 (खनन पǥा ˢीकृत करना) को ʼʼअȯाय-3 (पूवőƗण अनुǒİɑ, पूवőƗण अनुǒİɑ -

सह- खनन पǥा एवं खनन पǥा ˢीकृत करना)ʼʼ से Ůित̾थािपत िकया जाता है।

8.

िनयम-9 को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता है:-

िनयम-9(क) खनन पǥा के िलए आवेदन

“(1) रैयती भूिम के 03 (तीन) हेƃेयर Ɨेũ एवं उससे कम Ɨेũ पर पȈर, मोरम, िमǥी लघु खिनज के खनन

पǥा की ˢीकृित आवेदन के माȯम से की जाएगी।

(2) खनन पǥा के िलए Ůȑेक आवेदन सƗम पदािधकारी को Ůपũ-ए मŐ िदया जाएगा। Ůपũ-ए सƗम

पदािधकारी को संबोिधत होगा।

(3) खनन पǥा के िलए Ůȑेक आवेदन के साथ संलư होंगेः-

(क) आवेदक का हाल का पासपोटŊ आकार का तीन फोटोŤाफ।

(ख) आवेदक के वतŊमान एवं ̾थायी पता की सɼुʼी के संबंध मŐ दˑावेज।

(4) Ůȑेक आवेदन के साथ पचीस हजार ŝपये 25000/-आवेदन शुʋ के ŝप मŐ तथा िजस भूिम मŐ खनन

पǥा के िलए आवेदन िकया जाना है, उसका िवˑृत ɯोरा और जहाँ आवʴकता हो, खितयान के

आवʴकअंश की अिभŮमािणत Ůित या Ůितयाँ संलư की जाएगी।

(5) खनन पǥा के Ůȑेक आवेदन के साथ झारखǷ राǛ मŐ सभी खिनज įरयायतों के िवषय मŐ गत िवȅीय

वषŊ का ˢािमˢ अथवा िनयत लगान तथा सतह लगान जैसे खनन बकाए का भुगतान िकए जाने से संबंिधत

वैध ˢDžता Ůमाण पũ संलư करना होगा।

(6) Ůȑेक आवेदन मŐ एक शपथ पũ इस कथन के साथ संलư करना होगा िक आवेदक ने-

(क)

अȨतन आयकर įरटŊन जमा िकया है।

(ख)

आवेदन पर लगने वाला आय कर चुका िदया गया है।

(ग)

आयकर अिधिनयम, 1961 यथा संशोिधत के तहत ʩİƅगत कर िनधाŊरण के आधार पर आयकर का

भुगतान कर िदया गया है।

(7) Ůȑेक आवेदन के साथ एक शपथ पũ संलưक होगा िजसमŐ उस राǛ मŐ आवेदक अथवा उसके साथ

संयुƅ ŝप से कोई अɊ ʩİƅ के साथ खिनजवार या Ɨेũ का ɯोरा देगा िक-

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(क)

वह पूवŊ से एक खनन पǥा धारक है।

(ख)

उसने आवेदन िदया है िक िकȶु अभी तक खनन पǥा ˢीकृत नहीं Šआ है, तथा

(ग)

साथ-साथ आवेदन िकया जा रहा है।

(8) Ůȑेक आवेदन के साथ िलİखत ŝप से यह बयान देना होगा की आवेदक ने यिद भूिम का ˢािमȕ

उसका नहीं है तो, उस Ɨेũ के सतह का अिधकार Ůाɑ कर िलया है, अथवा खनन कायŊ करने के िलए

ˢािमयों की सहमित Ůाɑ कर ली है।

(9) यिद खनन पǥे के िलए िदए गए आवेदन के साथ कागजात संलư नहीं िकए गए हœ, तो सƗम पदािधकारी

आवेदन Ůाɑ करने की तारीख से 30 िदनों की अविध के भीतर आवेदन अˢीकृत करते Šए इसकी सूचना

आवेदनकताŊ को दŐगŐ।

(10) इस िनयमावली के िनयमों को आवʴकतानुसार िवभागीय ऑनलाइन पोटŊल झारखǷ एकीकृत खान

एवं खिनज Ůबंधन Ůणाली (Jharkhand Integrated Mines and Minerals Management System) के

माȯम से लागू िकये जाने का Ůावधान िनदेशक, खान के Ȫारा िकया जा सकेगा।

िनयम-9(ख):- िनयम-9(क) मŐ उʟेİखत Ɨेũ एवं खिनज के अितįरƅ लघु खिनज का खनन पǥा झारखǷ

लघु खिनज (नीलामी) िनयमावली, 2017 के अनुसार ˢीकृत िकया जायेगा।

िनयम-9(ग):- इस िनयमावली के Ůावधानों के ŮयोजनाथŊ Ůपũ/MDPA आिद तथा खनन पǥा की ˢीकृित हेतु

Ůˑाव के उप̾थापन की ŮिŢया एवं समय सीमा का िनधाŊरण संबंधी िनदेश, यिद इस िनयमावली मŐ िविहत न

हो तो, िनदेशक, खान के Ȫारा िनधाŊįरत िकया जायेगा।ʼʼ

9.

िनयम-10मŐ ʼʼˢीकृत करने वाले पदािधकारी अथवा ˢीकृत करने वाले पदािधकारी Ȫारा

Ůािधकृत कोई अɊ पदािधकारीʼʼ को ʼʼसƗम पदािधकारीʼʼ से Ůित̾थािपत िकया जाता है:-

10.

िनयम-11 को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता है:-

“िनयम-(11) पूवőƗण अनुǒİɑ/पूवőƗण अनुǒİɑ-सह-खनन पǥा/खनन पǥा की ˢीकृित अथवा खनन पǥा

हेतु Ůाɑ आवेदन का िनपटारा-

(1)(क) रैयती भूिम के 03 (तीन) हेƃेयर Ɨेũ एवं उससे कम Ɨेũ पर पȈर, मोरम, िमǥी लघु खिनज के खनन

पǥा की ˢीकृित उपायुƅ Ȫारा की जायेगी।

(ख) खनन पǥा की ˢीकृित के िलए दाİखल Ůȑेक आवेदन के िलए उसकी Ůाİɑ की तारीख के 120 िदनों

के भीतर आशय का पũ उपायुƅ Ȫारा िनगŊत िकया जायेगा। आशय का पũ की वैधता िनगŊत िकये जाने की

ितिथ से 01 वषŊ के िलए होगी।

परȶु िक 01 वषŊ की अविध के पʮातआशय का पũ की वैधता Ůȑेक वषŊ अथवा अंष के िलए

िनधाŊįरत आवेदन शुʋ के समतुʞ रािष का भुगतान करने पर ˢतः अविध िवˑाįरत माɊ होगा।

(ग)

खनन पǥा के Ůȑेक आवेदन पर िनणŊय (ˢीकृत/अˢीकृत) उपायुƅ Ȫारा सƗम Ůािधकार से Ůदȅ

पयाŊवरणीय ˢDžता Ůमाण पũ दाİखल करने के 30 िदनों के भीतर िलया जायेगा। उƅ 30 िदनों के अविध

के पʮात आवेदन खान िनदेशालय को अŤसाįरत िकया जाएगा, िजसपर 30 िदनों के भीतर िनदेशक, खान के

Ȫारा िनणŊय िलया जाएगा।

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(घ)

खनन पǥा की ˢीकृित के िलए दाİखल आवेदन पũ पर 120 िदनों के अȽर आशय का पũ

(एलओआई) िनगŊत नहीं होने की İ̾थित मŐ आवेदन पũ ˢतः कालितरोिहत होकर अˢीकृत माना जाएगा।

िजसकी सूचना आवेदक को आवेदन ŮाɑकताŊ Ȫारा कालितरोिहत होने के पʮात िनगŊत िकया जायेगा। उƅ

120 िदनों की अविध के पʮात आवेदनकताŊ खनन पǥा हेतु पुनः आवेदन समिपŊत कर सकेगा।

परȶु यह िक अनुसूिचत Ɨेũ मŐ खनन पǥा के ˢीकृित के पूवŊ Ťाम सभा का ˢतंũ एवं पूवŊ

संसूिचत सहमित Ůाɑ िकया जाना अिनवायŊ होगा”।

(2)

रैयती भूिम के 03 (तीन) हेƃेयर Ɨेũ एवं उससे कम Ɨेũ पर पȈर, मोरम, िमǥी लघु खिनज के खनन

पǥा एवं बालू खिनज छोड़कर अɊ सभी लघु खिनजों के िलए िकसी Ɨेũ मŐ पूवőƗण अनुǒİɑ, खनन पǥा या

पूवőƗण अनुǒİɑ -सह-खनन पǥा की ˢीकृित झारखǷ लघु खिनज (नीलामी) िनयमावली, 2017 यथा

संशोिधत मŐ िनŝिपत Ůावधानों के अȶगŊत इलेƃŌ ॉिनक नीलामी के माȯम से िनदेशक, खान के Ȫारा िकया

जायेगा।

परȶु िक अिधसूचना संƥा-1653/एम0, रांची, िदनांक-06 िसतɾर, 2016 के Ȫारा

अिधसूिचत 31 (इƅीस) खिनजों (बैराइट्स, फेʤपार, अűक एवं ƓाटŊज को छोड़कर) एवं, Ťेनाईट पȈर

खिनज, माबŊल, बलूआ पȈर एवं सजावटी पȈर आिद के मामले मŐ नीलामी से पूवŊ खिनज की उपलɩता एवं

गुणवȅा की जाँच कर ɰॉक िचİɎत करने का कायŊ भूतȕ िनदेशालय, झारखǷ अथवा राǛ सरकार Ȫारा

Ůािधकृत अɊ अɋेषण Ůितʿान Ȫारा िकया जाएगा।

परȶु िक सामुदाियक सɼित यथा पुल, सड़क, तालाब, नदी, भवन, धािमŊक ̾थल, ʳशान

घाट, पहाड़ आिद की सुरƗा के िलए राǛ सरकार Ȫारा िनगŊत िनयमों, वन पयाŊवरण एवं जलवायु पįरवतŊन

िवभाग Ȫारा ̾थािपत माप-दǷों के अनुŝप सुरƗा ŮƗेũ िचİɎत करना होगा, िजसमŐ खिनजों का खनन कायŊ

नहीं होगा।

(3)

Ťेनाईट खिनज के पूवőƗण अनुǒİɑ एवं खनन पǥों की ˢीकृित राǛ सरकार के Ȫारा झारखǷ

राǛ लघु खिनज िनयमावली के Ůावधानों के अȶगŊत इलेƃŌ ॉिनक नीलामी के माȯम से िनदेशक, खान Ȫारा

िकया जाएगा।

परȶु Ťेनाईट खिनज के पूवőƗण अनुǒİɑ, खनन पǥा की ˢीकृित एवं संरƗण तथा िवकास The

Granite Conservation and Development Rules, 1999 के Ůावधानों के अनुŝप होगा। Ťेनाईट खिनज के

खनन पǥा के Ɋूनतम अविध भी The Granite Conservation and Development Rules, 1999 के Ůावधानों

के अनुŝप होगा।

(4)

अिधसूचना संƥा-1653/एम0, िदनांक-06 िसतɾर, 2016 के Ȫारा अिधसूिचत वैसे 31 लघु खिनज

(बैराइट्स, फेʤपार, अűक एवं ƓाटŊज को छोड़कर) िजन पर पूवŊ के वृहत खिनज के ŝप मŐ पूवőƗण

अनुǒİɑ ˢीकृत था एवं जो खान एवं खिनज (िवकास एवं िविनयमन) संषोधन अिधिनयम, 2015 की धारा-

10A(2)(b) के तहत सुरिƗत थे, पर खनन पǥा की ˢीकृित इस िनयमावली मŐ भी सुरिƗत मानते Šए खनन

पǥा िन˃ादन की कारŊवाई की जा सकेगी। परȶु िक वैसे लघु खिनज जो पुनः खान मंũालय, भारत सरकार

की राजपũ संƥा-916, िदनांक-20.02.2025 Ȫारा वृहत खिनज घोिषत है, के मामलों मŐ ˢीकृित खिनज

समनुदान िनयमावली, 2016 यथा संषोिधत मŐ सुरिƗत मानते Šए की जाएगी।

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(5)

केȾीय एवं राǛ लोक उपŢम तथा राǛ सरकार के कायŊ िवभाग अȶगŊत सड़क, पुल, इȑािद

िवकास एवं िनमाŊण कायŊ के िलए खनन पǥों के ˢीकृित/नवीकरण के मामलों मŐ राǛ सरकार खनन पǥा

िनयमानुसार ˢीकृत कर सकती है।ʼʼ

11.

िनयम-12(1) को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता हैः-

“झारखǷ राǛ मŐ बालू का उठाव एवं Ůेषण The Jharkhand Sand Mining Rules, 2025 के अनुसार िकया

जाएगा।“

12.

िनयम-22(5) को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता है:-

’’ यिद पǥाधारी िनयम-29 के तहत लगान/ˢािमˢ का भुगतान समय पर नहीं करŐ अथवा इन िनयमों या

Ůपũ ʼईʼ या पूवőƗण अनुǒİɑ के मामले मे समकƗ Ůपũ के उʟेİखत िकɎीं शतŖ का उʟंघन करता है तो

सƗम पदािधकारी इस सूचना को पाने के 30 िदनों के भीतर पूवőƗण अनुǒİɑधारी/पǥाधारी को

लगान/ˢािमˢ के भुगतान कर देने या शतŖके अनुपालन हेतु नोिटस देगा और यिद लगान/ˢािमˢ का

भुगतान अथवा नोिटस मŐ अंिकत शतŖका अनुपालन सुिनिʮत नहीं िकया जाता है तो उपायुƅ/ˢीकृत करने

वाले पदािधकारी िनयम-27(2) के तहत कारŊवाई कर सकेगŐ।ʼʼ

13.

िनयम-23(1) को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता हैः-

“रैयती भूिम के तीन हेƃेयर Ɨेũ एवं उससे कम Ɨेũ पर पȈर, मोरम एवं िमǥी लघु खिनज के ˢीकृत खनन

पǥे के नवीकरण के िलए आवेदन पǥा के समाɑ होने के पहले कम से कम 90 िदन पूवŊ िकȶु 180 िदन से

पहले नहीं, Ůपũ-ʼएफʼ मŐ िदया जा सकेगा।“

14.

िनयम-23(2)(च) को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता हैः-

“यिद आवेदन का िनपटारा उप िनयम 2(ड़) मŐ उİʟİखत बढ़ी Šई अविध मŐ भी नहीं िकया जा सका तो

आवेदन का िनˑार उप िनयम 2(ड़) मŐ उİʟİखत बढ़ी Šई अविध के प̽चात् िनदेषक, खान के Ȫारा 90 िदनों

के भीतर िकया जा सकेगा।ʼʼ

15.

िनयम-23(2)(क) को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता है:-

“िनयम-23(2)(क)-25000/-(पDŽीस हजार) ŝपये का आवेदन शुʋ।ʼʼ

16.

िनयम-27(2) को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता है:-

“उप िनयम-1 मŐ उʟेİखत के अितįरƅ यिद पूवőƗण अनुǒİɑधारी/खनन पǥाधारी Ȫारा लगान/ˢािमˢ का

भुगतान हेतु तथा िकɎीं शतŖका उʟंघन के बावत िनगŊत िकये गये नोिटस का अनुपालन सुिनिʮत नहीं िकया

जाता है तो उपायुƅ/ˢीकृत करने वाले पदािधकारी सुनवाई का समुिचत अवसर Ůदान करते Šए पूवőƗण

अनुǒİɑ/खनन पǥा को समाɑ कर सकते है।ʼʼ

17.

िनयम-27 के पʮात िनयम-27(A) िनɻवत जोड़ा जाता हैः-

“खनन पǥा के पǥा अविध की समाİɑ/पįरसमाİɑ के पʮातपǥा अविध अȶगŊत उȅखिनत या

Ůसंसकृत खिनज को सभी देय ˢािमˢ/शुʋो के भुगतान के उपराȶ 60 िदनों के भीतर हटा िलया जाएगा।

इस संदभŊ मŐ पǥा समाİɑ के 01 सɑाह के भीतर JIMMS मŐ एक अ̾थायी आईडी का सृजन िकया जाएगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 27 अĤैल, 2026

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उƅ 60 िदनों की अविध खिनज के Ůेषण हेतु अ̾थायी आईडी के माȯम से िनगŊत िकया जाने वाला परिमट

हेतु माɊ होगा।“

18.

िनयम-28(2) को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता है:-

’’ यिद इस िनयमावली के तहत पूवőƗण अनुǒİɑ/खनन पǥा ˢीकृत िकया गया है तो पूवőƗण अनुǒİɑ/खनन

पǥा के Ůारʁ होने की ितिथ संबंिधत पǥा/अनुǒİɑ संिवद के िनबंधन की ितिथ होगी।ʼʼ

19.

िनयम-28(3) के पʮात28(4) िनɻवत अȶः̾थािपत िकया जाता है:-

’’पूवőƗण अनुǒİɑ/खनन पǥा संिवद पर भारतीय संिवधान के अनुDžेद-299 के अȶगŊत झारखǷ राǛपाल

की ओर से उपायुƅ हˑाƗर करŐगŐ।ʼʼ

20.

िनयम-29(1)(ग) को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता है:-

िनयम-29(1)(ग)-ʼʼलघु खिनज के पǥेधाįरयों Ȫारा Jharkhand District Mineral Foundation (Trust) Rules,

2024 के Ůावधानों के तहत देय रािश का भुगतान करना होगा।

21.

िनयम-29(घ) के प̽चात परȶु को िनɻवत अȶः̾थािपत िकया जाता हैः-

’’ परȶु िक भू-राजˢ की दर का ताȋयŊ है राजˢ, िनबंधन एवं भूिम सुधार िवभाग Ȫारा उस Ɨेũ के िलए

िनगŊत ʩवसाियक दर का Ɋूनतम दर।ʼʼ

22.

िनयम-31(1) मŐ ʼʼसƗम अिधकारीʼʼ को ʼʼसƗम पदािधकारीʼʼ से Ůित̾थािपत िकया जाता है।

23.

िनयम-34(E)(1) के पʮात परȶुक को िनɻवत अȶः̾थािपत िकया जाता हैः-

“परȶु की खनन योजना/खनन ˋीम/खान बंदी योजना तैयार एवं अनुमोदन करने हेतु समय-समय पर

अवʴक िदशा-िनदőश खान िनदेशालय Ȫारा जारी िकया जायेगा।“

24.

िनयम-34(B) के उप िनयम-(2) मŐ ʼʼ1000.00 (एक हजार ŝपये)ʼʼ के ̾थान पर ʼʼ50000.00

(पचास हजार ŝपये)ʼʼ को अȶः̾थािपत िकया जाता है।

25.

िनयम-34(B) के उप िनयम-(3) को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता हैः-

’’उपरोƅ उप िनयम (2) के अधीन माɊता Ůाɑ आवेदक को अिधकतम तीन वषŊ की अविध के िलए

िनबंिधत िकया जाएगा तथा उसके उपराȶ आवेदन करने पर यथा लागू शुʋ के भुगतान के उपराȶ कायŘ

की समीƗा कर िनबंधन नवीकृत िकया जा सकेगा। िनबंिधत अविध मŐ िवभागीय िदशा-िनदőश के Ůितकूल

कायŊ पाये जाने पर िनदेषक, खान Ȫारा सुनवाई का अवसर Ůदान करते Šए िनबंधन रȞ िकया जा सकेगा।ʼʼ

26.

िनयम-41(6) के पʮात िनयम-41(7) को िनɻवत अȶः̾थािपत िकया जाता है:-

’’िनयम-41(7) कर िनधाŊरण पदािधकारी Ȫारा ˢािमˢ के िनधाŊरण हेतु मूʞांकन के बावत मागŊदशŊन के

संदभŊ मŐ िदशा-िनदőश िनदेशक, खान Ȫारा िनगŊत िकया जायेगा।ʼʼ

27.

िनयम-46 के पʮात परȶुक को िनɻवत अȶः̾थािपत िकया जाता है:-

’’परȶु िक खनन पǥा की पǥा अविध के समाİɑ के 30 िदनों के भीतर संबंिधत िजला खनन कायाŊलय Ȫारा

िजला राजपũ मŐ पुनः खनन समनुदान कायŊ िकये जाने के आशय की सूचना Ůकािशत की जायेगी।ʼʼ

8

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 27 अĤैल, 2026

28.

िनयम-48 (1) एवं 48(2) मŐ ʼʼŮपũ ʼएमʼʼʼ कोThe Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal

Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 यथा संशोिधत के तहत पįरवहन चालान िनगŊत िकये

जाने वाले Ůपũ-ʼडीʼʼʼ से Ůित̾थािपत िकया जाता है।

29.

िनयम-48(3) मŐ Ůपũ-ʼʼकेʼʼ को The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining,

Transportation and Storage) Rules, 2017के तहत मािसक िववरणी दाİखल िकये जाने हेतु Ůपũʼʼ से

Ůित̾थािपत िकया जाता है।

30.

िनयम-54 को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता हैः-

“कोई ʩİƅ अथवा उसकी ओर से एजेȴ, मैनेजर, कमŊचारी अथवा ठेकेदार िकसी Ɨेũ मŐ इस िनयमावली के

अधीन समानुदान या अनुǒİɑ या अɊ िकसी अनुमित के िबना खिनज का उȂनन/िनकासी या खनन

संिŢयाएँ करता है या िकसी खिनज का भंडारण अथवा पįरवहन िबना वैध अनुǒİɑ/चालान के करता है या

खिनज का पįरवहन अवाˑिवक, अिनबंिधत एवं गैर वािणİǛक वाहन से करता है तो ऐसा Ůȑेक ʩİƅ

अवैध उȅखनन/भंडारण/पįरवहन मŐ भागीदार समझा जाएगा एवं उƅ उʟंघन अिधिनयम की धारा-21(2)

के तहत दǷनीय होगा।

31.

िनयम-54(A) मŐ परȶुक को िनɻवत जोड़ा जाता हैः-

“परȶु िक लोक िनमाŊण कायŊ के दौरान खनन पǥा/अनुǒापũ के अɊथा उȅखिनत लघु खिनज का िनˑार

उपरोƅ नीलामी की ŮिŢया का पालन करते Šए िकया जाएगा।

परȶु िक लोक िनमाŊण कायŊ हेतु ˢीकृत लघु खिनज खनन पǥा/अनुǒा पũ के अȶगŊत उȂिनत वृहत

खिनज का िनˑार खान िनदेषालय Ȫारा िनगŊत ŮिŢया का पालन करते Šए िकया जाएगा।“

32.

िनयम-65(1) को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता हैः-

“सƗम पदािधकारी को Ůदȅ शİƅयों के अनुŮयोग मŐ पाįरत िकसी आदेश से अगर कोई ʩİƅ असंतुʼ है

तो वह उस आदेशके 30 िदनों के भीतर संबंिधत Ɨेũ के िनɻवत अपीलीय पदािधकारी के पास अपील कर

सकता हैः-

Ţ0

सƗम पदािधकारी

अपीलीय पदािधकारी

1.

अपर िनदेशक, खान

िनदेशक, खान

2.

उप िनदेशक, खान

अपर िनदेशक, खान

3.

िजला खनन पदािधकारी

संबंिधत उप िनदेशक, खान

4.

सहायक खनन पदािधकारी

संबंिधत िजला खनन पदािधकारी/उप

िनदेशक, खान/अपर िनदेशक, खान

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 27 अĤैल, 2026

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परȶु िक सƗम पदािधकारी के 01 से अिधक पदों पर पद̾थािपत होने पर उDŽतर पद के अपीलीय

पदािधकारी के पास अपील दायर िकया जाएगा।“

33.

िनयम-65(2) को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता हैः-

’’Ůȑेक अपील के िलए 1000/-(एक हजार) ŝपये का शुʋ का भुगतान करना होगा। अपील के ǒापन के

साथ JIMMS पोटŊल Ȫारा शुʋ के भुगतान के पʮात िनगŊत रसीद संलư करना होगा।ʼʼ

34.

िनयम-66 को िनɻवत Ůित̾थािपत िकया जाता है:-

’’िनयम-66-खिनजों के मूʞ िनधाŊरण की िविध:-िनदेशक, खान Ȫारा िकसी भी लघु खिनज का मूʞ िनधाŊरण

िकया जा सकेगा। िवशेष पįरİ̾थित मŐ िकसी मामले मŐ मूʞ िनधाŊरण हेतु उपायुƅ को भी Ůािधकृत िकया जा

सकेगा।ʼʼ

35.

िनयम-70 के बाद अȯाय-10 िनɻवत जोड़ा जाता हैः-

(अȯाय-10)

सरकारी कंपनी अथवा िनगम Ȫारा धाįरत पूवőƗण अनुǒİɑ/खनन पǥा/पूवőƗण अनुǒİɑ-सह-खनन

पǥा का अविध िवˑार

“िनयम-71(1) सरकारी कɼनी अथवा िनगम को ˢीकृत लघु खिनज पूवőƗण अनुǒİɑ/खनन पǥा/पूवőƗण

अनुǒİɑ-सह-खनन पǥा का अविध िवˑार िनदेशक, खान के Ȫारा िकया जाएगा।“

(2) अविध िवˑार हेतु आवेदन Ůपũ-A मŐ खनन पǥा समाİɑ के 90 िदनों के पूवŊ खान िनदेशालय को

समिपŊत िकया जाएगा।

(3) िनयमावली की अनुसूची-2 के िलए खनन पǥा का अविध िवˑार अिधकतम 10 वषŘ के िलए तथा

अनुसूची-2(क) के िलए खनन पǥा का अविध िवˑार अिधकतम 20 वषŘ के िलए िकया जाएगा।

परȶु िक माबŊल, सœडːोन, सजावटी पȈर तथा Ťेनाईट के मामले मŐ संबंिधत िनयमावली Ůभावी

होंगे।

(4) खनन पǥा संिवद का िन˃ादन उपायुƅ Ȫारा अविध िवˑार के आदेश के अनुसार िनयमावली मŐ पǥा

संिवद के िन˃ादन हेतु िविहत अविध मŐ िकया जाएगा।

(5) इस िनयमावली के Ůभावी होने के पूवŊ मŐ नवीकरण/अविध िवˑार हेतु समिपŊत सभी आवेदन उप िनयम-

1 के तहत िन˃ािदत िकया जाएगा। बशतő िक अिधसूचना की ितिथ के पूवŊ खनन पǥा के

अˢीकृित/रȞ/ʩयगत होने का आदेश पाįरत नहीं िकया गया है।

(6) सरकारी कɼनी अथवा िनगम Ȫारा खनन पǥा के िवˑाįरत अविध मŐ िनयमावली के तहत भुगतेय

ˢािमˢ तथा अɊ शुʋों के अितįरƅ ˢािमˢ के समतुʞ रािश का भुगतान अितįरƅ रािश के तौर पर

िकया जाएगा।“

झारखǷ राǛपाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,

सरकार के सिचव

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मु

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

Ǒġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 197 – 50