झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

20 चैğ, 1948 (श०)

संÉ या – 163 राँची, शुĐवार, 10 अĤैल, 2026 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग,

--------

संकãप

17 माच[, 2026

संÉया-3/आरोप-11-20/2025 का॰-1681--जल संसाधन ͪवभाग, झारखÖड, राँची के पğांक- 1564,

Ǒदनांक- 20.03.2025 के ɮवारा Įी मोǑहत मुिÈत मंजर, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से०(को० Đ०-644/03), त×कालȣन

अपर समाहƣा[, पलामू, अǓत० Ĥभार ͪवशेष भू-अज[न पदाͬधकारȣ, उƣरȣ कोयल पǐरयोजना, मेǑदनीनगर के

ͪवǾɮध ͪवǑहत Ĥपğ मɅ गǑठत आरोप पğ इस ͪवभाग को Įी मंजर के ͪवǾɮध Ǔनयमानुसार आवæयक

कार[वाई हेतु भेजा गया ।

उÈत आरोप पğ मɅ ĤǓतवेǑदत है ͩक मंǒğपǐरषद के अनुमोदनोपरांत Įी अमीर लाल

पासवान, जंजीरवाहक को Ǿ0 9,85,679/- का बकाया वेतन भुगतान के संबंध मɅ ͪवƣीय अǓनयͧमतता कȧ

जाँच हेतु ͪवभाग èतर पर जाँच कͧमǑट गǑठत ͩकया गया। उÈत जाँच ĤǓतवेदन के आधार पर गǑठत आरोप

पğ मɅ Įी मंजर के ͪवǾɮध जल संसाधन ͪवभागीय पğांक-1482, Ǒदनांक- 24.05.2011 ɮवारा Įी अमीर

लाल पासवान, जंजीरवाहक, ͪवशेष भू-अज[न काया[लय, उƣरȣ कोयल पǐरयोजना, मेǑदनीनगर के सेवा

समािÜत के बावजूद सेवा मɅ बनाये रखने, एल०पी०ए० संÉया- 387/2008 मɅ Ǒदनांक- 03.09.2015 को

पाǐरत Ûयायादेश कȧ ĤǓत ĤाÜत होने के बावजूद कार[वाई नहȣं करने का आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकया गया ।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 10 अĤैल, 2026

2.

जल संसाधन ͪवभाग, झारखÖड, राँची से ĤाÜत आरोप पğ मɅ अंͩकत आरोपɉ से èपçट है ͩक

आरोप से संबंͬधत घटना वष[ 2011 एवं वष[ 2015 मɅ घǑटत हुई है। Įी मंजर Ǒदनांक- 31.01.2017 को

सेवाǓनवृƣ हो चुके हɇ। अतएव Įी मोǑहत मुिÈत मंजर के ͪवǾɮध झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-

43(ख) के तहत ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत करने के ǒबÛदु पर ͪवͬध ͪवभाग से मंतåय कȧ मांग कȧ गयी।

3.

ͪवͬध ͪवभाग के माÚयम से ͪवɮवान महाͬधवÈता से ĤाÜत मंतåय मɅ Įी मोǑहत मुिÈत

मंजर के ͪवǾɮध गǑठत Ĥसंगाधीन आरोप को पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के तहत कालबाͬधत होने

तथा पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के तहत कोई भी कार[वाई ͩकये जाने को Ǔनयमानुकूल नहȣ होने का

परामश[ Ǒदया गया है, जो Ǔनàनवत् हैः-

"-------In view of the above, it is my considered opinion that proceedings under

Rule 43(b) of the Jharkhand Pension Rules cannot be initiated against Shri Mohit Mukti

Manjar at this stage, as the same are hit by the statutory bar contained in proviso (a)(ii)

to Rule 43(b). No action under Rule 43(b) will not be legally maintainable in view of

discussion made above."

4.

झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के परÛतुक कȧ कंͫडका-क(ii) मɅ ĤावधाǓनत है

ͩक “ऐसी ͪवभागीय काय[वाहȣ, उस घटना के सàबÛध मɅ चलायी जायेगी, जो ͪवभागीय काय[वाहȣ चलाये जाने

कȧ Ǔतͬथ से चार वष[ से अͬधक पहले घǑटत नहȣं हुआ; ।

5.

जल संसाधन ͪवभाग, झारखÖड, राँची से ĤाÜत आरोप पğ मɅ अंͩकत आरोपɉ से èपçट है ͩक

आरोप से संबंͬधत घटना वष[ 2011 एवं वष[ 2015 मɅ घǑटत हुई है। Įी मंजर Ǒदनांक- 31.01.2017 को

सेवाǓनवृƣ हो चुके हɇ। इस Ĥकार घटना का 10 वष[ से अͬधक अवͬध åयतीत हो चुका है। साथ हȣ Įी मंजर

को सेवाǓनवृƣ हुये भी आठ वष[ से अͬधक अवͬध åयतीत हो चुका है।

6.

अतः समी¢ोपरांत, जल संसाधन ͪवभाग, झारखÖड, राँची के पğांक- 1564, Ǒदनांक-

20.03.2025 के ɮवारा Įी मोǑहत मुिÈत मंजर, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से०(को० Đ०-644/03), त×कालȣन अपर

समाहƣा[, पलामू, अǓत० Ĥभार ͪवशेष भू-अज[न पदाͬधकारȣ, उƣरȣ कोयल पǐरयोजना, मेǑदनीनगर के ͪवǾɮध

गǑठत आरोप पğ को झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(ख) के तहत कालबाͬधत मानते हुए

संͬचकाèत ͩकया जाता है ।

आदेश :-

आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ

Ĥकाͧशत ͩकया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įी मोǑहत मुिÈत मंजर, सेवाǓनवृƣ झा०Ĥ०से० (को० Đ0-

644/03) एवं अÛय संबंͬधत को दȣ जाय ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

ͬचÛटू दोराईबुǽ,

सरकार के संयुÈत सͬचव ।

--------

अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 163 – 50