झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

9 वैशाख, 1948 (श०)

संÉ या – 202 राँची, बुधवार, 29 अĤैल, 2026 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।

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अͬधसूचना

13 अĤैल, 2026

संÉयाः-8/Ûयायालय-02/2021 का० 2181--झारखÖड सͬचवालय सेवा के Įी अͨखलेश कुमार,

त×कालȣन सहायक, गृह ͪवभाग सàĤǓत-अवर सͬचव, अनुसूͬचत जनजाǓत, अनुसूͬचत जाǓत,

अãपसंÉयक एवं ͪपछड़ा वग[ कãयाण ͪवभाग, झारखÖड, राँची के ͪवǾɮध आदेश कȧ अवहेलना,

अनुमोǑदत ĤाǾप मɅ अÛतवȶशन एवं संͬचका मɅ गलत तØयɉ के आधार पर Ĥèताव उपèथाͪपत करने

सàबÛधी गृह ͪवभाग, झारखÖड, राँची सàĤǓत गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन ͪवभाग, झारखÖड,

राँची ɮवारा ĤǓतवेǑदत आरोप के ͧलए ǒबहार एवं उड़ीसा अवर सेवायɅ (अनुशासन एवं अपील)

Ǔनयमावलȣ-1935 के ĤावधानाÛतग[त ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कर ͪवभागीय काया[लय आदेश

संÉया-170 Ǒदनांक-10.07.2012 ɮवारा Ǔनàन शािèत अͬधरोͪपत कȧ गयी है :-

i)

ǓनÛदन;

ii)

तीन वेतन वृɮͬध पर संचया×मक Ĥभाव से रोक।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 29 अĤैल, 2026

2.

उपयु[Èत अͬधरोͪपत शािèत के ͪवǾɮध Įी कुमार ɮवारा अपील अßयावेदन Ǒदनांक-

29.12.2012 समͪप[त ͩकया गया। Įी कुमार के अपील अßयावेदन को अèवीकृत करते हुए

अपीलȣय Ĥाͬधकार ɮवारा आदेश Ǒदनांक-13.05.2013 पाǐरत ͩकया गया।

3.

Įी कुमार ɮवारा ͪवभागीय काया[लय आदेश संÉया-170 Ǒदनांक-10.07.2012 ɮवारा

अͬधरोͪपत शािèत एवं अपीलȣय Ĥाͬधकार ɮवारा पाǐरत आदेश Ǒदनांक-13.05.2013 के ͪवǾɮध

माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ वाद संÉया-WP(S) No.- 5559/2014- अͨखलेश कुमार

बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय वाद दायर ͩकया गया। माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा उÈत

वाद मɅ Ǒदनांक-22.10.2018 को पाǐरत आदेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है :-

"The short legal plea raised by the petitioner and taken note

above, evidently stands substantiated on account of specific

statements made by respondent no.-5. Non furnishing of inquiry

report and second show cause notice has vitiated the departmental

proceeding from that stage. Non service of report has also caused

prejudice to the petitioner as he was not in a position to offer his

reply to the proposed punishment though a major penalty has been

imposed upon him. Therefore, on this ground alone impugned

order dated 10th July, 2012 (Annexure-10) and appellate order

dated 13th May, 2013 (Annexure-12) cannot be sustained in the

eye of law. They are accordingly quashed. This Court has,

however, not made any comments on the merits of the finding

arrived at in the departmental enquiry. The disciplinary authority

shall proceed from the stage of second show cause notice and

take a final decision in the matter within a period of 12 weeks

from the date of receipt of a copy of this order. The Disciplinary

Authority shall furnish a copy of the enquiry report along with the

second show cause to enable the petitioner to offer his reply

thereupon. Petitioner shall cooperate in the matter. In case, he

fails to cooperate, the Disciplinary Authority shall proceed to take a

decision in the matter within the aforesaid period."

4.

माननीय Ûयायालय ɮवारा पाǐरत उÈत आदेश के अनुपालन मɅ ͪवभागीय पğांक-

8490 Ǒदनांक-22.11.2018 ɮवारा संचालन पदाͬधकारȣ के जाँच ĤǓतवेदन कȧ ĤǓत Įी कुमार, तदेन

Ĥशाखा पदाͬधकारȣ को उपलÞध कराते हुए ɮͪवतीय कारणपृÍछा कȧ गयी। Įी कुमार ɮवारा समͪप[त

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 29 अĤैल, 2026

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ɮͪवतीय कारण पृÍछा का उƣर पर कार[वाई के दौरान मुÉय सͬचव-सह-अपीलȣय Ĥाͬधकार ɮवारा

स¢म Ĥाͬधकार के अनुमोदन से पुनः ɮͪवतीय कारण पृÍछा का Ǔनदेश Ǒदया गया। उÈत Ǔनदेश के

आलोक मɅ ͪवभागीय पğांक-1205 Ǒदनांक-25.02.2021 ɮवारा संचालन पदाͬधकारȣ के जाँच

ĤǓतवेदन कȧ ĤǓत संलÊन करते हुए नये ͧसरे से Įी कुमार से ɮͪवतीय कारण पृÍछा कȧ गई,

िजसके आलोक मɅ Įी कुमार ɮवारा ɮͪवतीय कारणपृÍछा का जवाब अपने अßयावेदन Ǒदनांक-

12.03.2021 ɮवारा इस ͪवभाग मɅ समͪप[त ͩकया गया।

5.

Įी कुमार ɮवारा समͪप[त ɮͪवतीय कारणपृÍछा के उƣर पर ͪवभागीय पğांक-3886

Ǒदनांक 20.05.2019 एवं अनुवतȸ èमार पğɉ ɮवारा Ĥशासी ͪवभाग (गृह, कारा एवं आपदा Ĥबंधन

ͪवभाग) से मंतåय कȧ माँग कȧ गई। उÈत के आलोक मɅ गृह ͪवभागीय पğांक-3899 Ǒदनांक-

18.07.2019 ɮवारा वांǓछत मंतåय उपलÞध कराया गया।

6.

Įी कुमार के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोप, माननीय उÍच Ûयायालय के आदेश के

अनुपालन मɅ उनसे कȧ गयी ɮͪवतीय कारणपृÍछा, उÈत ɮͪवतीय कारणपृÍछा पर उनके ɮवारा

समͪप[त उƣर एवं Ĥशासी ͪवभाग से ĤाÜत मंतåय कȧ समी¢ोपरांत Įी कुमार के ͪवǾɮध ͪवभागीय

आदेश संÉया-3245 Ǒदनांक-16.07.2021 ɮवारा Ǔनàनांͩकत दÖड अͬधरोͪपत ͩकया गया है:-

i)

ǓनÛदन कȧ सजा।

ii)

तीन वेतन वृɮͬध पर संचया×मक Ĥभाव से रोक।

7.

Įी अͨखलेश कुमार ɮवारा उपयु[Èत शािèत अͬधरोपन आदेश को Ǔनरèत ͩकये जाने

के साथ हȣ पूरे ͪवभागीय काय[वाहȣ को Ǔनरèत करने हेतु माननीय Ûयायालय मɅ पुनः वाद संÉया

WP(S) No.-3340/2021- अͨखलेश कुमार बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय वाद दायर ͩकया

गया, िजसमɅ माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक-01.08.2024 को Ǔनàनांͩकत आदेश पाǐरत ͩकया

गया है :-

"......... 12. Having regard to the aforesaid discussions, the

enquiry report itself deserves to be, and, is hereby, quashed and

set aside. Further, the disciplinary authority without application of

mind has completely relied upon the enquiry report and passed the

order of punishment; as such since this Court has already held that

the enquiry report is not sustainable and is against the settled

proposition of service jurisprudence and the law laid down by the

Hon'ble Apex Court in several cases including the cases referred to

hereinabove; the order of punishment is not sustainable in the eye

of law; accordingly, the same is also quashed and set-aside.

It goes without saying that since the order of punishment is

quashed and set aside, entire consequential benefits shall be

extended to the petitioner as early as possible, but not beyond

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 29 अĤैल, 2026

twelve weeks from the date of receipt/production of copy of this

order.

13. As a result, the instant writ application stands allowed in

the manner indicated hereinabove."

8.

उÈत Ûयायादेश के ͪवǾɮध ͪवभाग कȧ ओर से माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय

मɅ LPA No. 127/2025- झारखÖड राÏय एवं अÛय बनाम अͨखलेश कुमार दायर ͩकया गया है,

िजसकȧ सुनवाई ĤͩĐयाधीन है।

9.

Įी कुमार ɮवारा WP(S) No. 3340/2021 के अनुपालन हेतु माननीय Ûयायालय मɅ

अवमाननावाद संÉया Cont (C) No. 45/2025- अͨखलेश कुमार बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय

दायर ͩकया गया है, िजसमɅ ͪवभाग कȧ ओर से कारणपृÍछा दायर है। अवमाननावाद मɅ माननीय

झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक-20.03.2026 को सुनवाई के दौरान अंǓतम अवसर Ĥदान

करते हुए WP(S) No.-3340/2021 मɅ Ǒदनांक-01.08.2024 को पाǐरत आदेश के अनुपालन का

आदेश Ǒदया गया है।

10.

अतएव समी¢ोपरांत माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची ɮवारा WP(S) No.-

3340/2021 एवं Cont(C) No. 45/2025 मɅ पाǐरत आदेश के अनुपालन मɅ, Įी अͨखलेश कुमार,

त×कालȣन सहायक, गृह ͪवभाग, झारखÖड, राँची सàĤǓत-अवर सͬचव, अनुसूͬचत जनजाǓत,

अनुसूͬचत जाǓत, अãपसंÉयक एवं ͪपछड़ा वग[ कãयाण ͪवभाग, झारखÖड, राँची के ͪवǾɮध

ͪवभागीय आदेश संÉया-3245 Ǒदनांक-16.07.2021 ɮवारा अͬधरोͪपत दÖड आदेश को Ǔनरèत ͩकया

जाता है।

दÖड ͪवलोपन के फलèवǾप Įी कुमार को सभी देय लाभ ĤाÜत हɉगे।

11. यह आदेश ͪवभाग कȧ ओर से दायर LPA No. 127/2025- झारखÖड राÏय एवं

अÛय बनाम अͨखलेश कुमार मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत आदेश के

फलाफल से Ĥभाͪवत होगा।

12. Ĥèताव पर स¢म Ĥाͬधकार का अनुमोदन ĤाÜत है।

Ħज माधव,

सरकार के उप सͬचव।

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अधी¢क

धी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġ

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 202 – 50