झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

10 वैशाख, 1948 (श०)

संÉ या – 204 राँची, गुǽवार, 30 अĤैल, 2026 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।

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आदेश

20 अĤैल, 2026

आ०सं० :- 4/ Ûयायालय-01/2021 का॰ 2327--Įी Ĥेम शंकर Ĥसाद, त×कालȣन Ĥशाखा पदाͬधकारȣ,

Ĥ¢ेğीय आर¢ी महाǓनरȣ¢क काया[लय, राँची सàĤǓत सेवाǓनवृत के ͪवǾɮध पान-तांǓत जाǓत, अनुसूͬचत

जाǓत का गलत जाǓत Ĥमाण पğ ĤाÜत करने, उÈत का सेवापुèत मɅ दज[ कराने एवं उÈत के आधार पर

गलत संवगȸय ĤोÛनǓत ĤाÜत करने का ĤǓतवेǑदत आरोपɉ के ͧलए ͪवभागीय आदेश संÉया-4965 Ǒदनांक-

29.08.2002 ɮवारा ͪवभागीय काय[वाहȣ संचाͧलत कȧ गई, िजसमɅ ͪवभागीय काया[लय आदेश संÉया-206

Ǒदनांक-23.07.2010 ɮवारा Įी Ĥसाद के ͪवǾɮध Ǔनàनांͩकत Ǔनण[य ͧलया गयाः-

(i)

Įी Ĥसाद को "एक वेतन वृɮͬध संचया×मक Ĥभाव से रोकने का दÖड" अͬधरोͪपत

करते हुए उनके ͪवǾɮध संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ को समाÜत ͩकया जाता है ।

(ii)

Įी Ĥसाद को अनुसूͬचत जाǓत कोǑट मानते हुए आर¢ी उप महाǓनरȣ¢क, दͯ¢णी

छोटानागपुर Ĥ¢ेğ, राँची ɮवारा पान (तांती), अनुसूͬचत जाǓत Įेणी कȧ Ĥͪविçट

सेवापुèत मɅ करने संबंधी ¢ेğादेश संÉया-342 Ǒदनांक-23.04.1992 को रɮद ͩकया

जाता है। Įी Ĥसाद त×वा जाǓत, अ×यंत ͪपछड़ा के सदèय हɇ ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 30 अĤैल, 2026

(iii)

Įी Ĥसाद ɮवारा कंͫडका-10 मɅ संदͧभ[त गलत ढंग से ĤाÜत ĤोÛनǓत के फलèवǾप

ĤाÜत अͬधक वेतन/राͧश को देय माͧसक वेतन से आसान ͩकèतɉ मɅ वसूलȣ का

आदेश संबंͬधत Ĥशासी ͪवभाग को Ǒदया जाता है ।

2.

Įी Ĥसाद ɮवारा ͪवभागीय काया[लय आदेश संÉया-206 Ǒदनांक- 23.07.2010 ɮवारा

अͬधरोͪपत शािèत के ͪवǾɮध माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ वाद संÉया WP(S) No.-1001/2009-

Ĥेम शंकर Ĥसाद बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय वाद दायर ͩकया गया। माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा

उÈत वाद मɅ Ǒदनांक-18.12.2020 को पाǐरत आदेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् हैः-

“......9. In view of the aforesaid discussions and findings, the

impugned order deserves to be quashed and set aside.

Consequently, order as contained in Memo No. 206 dated

23.07.2010, is hereby, quashed and set aside. The respondents are at

liberty to pass a fresh order by considering the grounds taken by the

petitioner in his reply to the second show cause notice and by

ignoring/excluding the letter of District Officer, Saran, Chapra issued under

letter no. 442 dated 22.05.2010, as the same was not part and parcel of

the Charge Sheet and/or of the departmental proceedings and was also

issued behind the back of the petitioner. It is made clear that since the

matter is very old, if the department chooses to proceed and pass a fresh

order then the same shall be passed within a period of four months from

the date of receipt/production of copy of this order, failing which the

petitioner shall be entitled for all consequential benefits which was withheld

pursuant to the Impugned Order (Annexure-27)."

3.

माननीय Ûयायालय ɮवारा पाǐरत उÈत आदेश के अनुपालन मɅ वादȣ Įी Ĥेम शंकर Ĥसाद

ɮवारा Ǒदनांक-30.12.2020 को एक अßयावेदन समͪप[त ͩकया गया, िजसमɅ उनके ɮवारा Ǒदनांक-04.02.

2006 को उपलÞध कराये गये ɮͪवतीय कारण पृÍछा को संदͧभ[त करते हुए आदेश पाǐरत करने का अनुरोध

ͩकया गया ।

4.

पूव[ मɅ Įी Ĥसाद के ͪवǾɮध संचाͧलत ͪवभागीय काय[वाहȣ के दौरान संचालन पदाͬधकारȣ

ɮवारा समͪप[त जाँच ĤǓतवेदन के आलोक मɅ ͪवभागीय £ाप संÉया-370 Ǒदनांक-19.01.2006 ɮवारा

Įी Ĥसाद से कारणपृÍछा कȧ गई थी, िजसके आलोक मɅ Įी Ĥसाद ɮवारा Ǒदनांक-04.02.2006 को कारण

पृÍछा का जवाब समͪप[त ͩकया गया था ।

5.

Įी Ĥसाद ɮवारा Ǒदये गये आवेदन एवं Ǒदनांक-04.02.2006 को समͪप[त ɮͪवतीय कारण

पृÍछा के समी¢ोपरांत सभी तØयɉ को अंͩकत करते हुए ͪवभागीय पğांक-2059 Ǒदनांक-31.03.2021 ɮवारा

Įी Ĥसाद से Ĥमाͨणत आरोपɉ एवं उनके आचरण को Ǻिçटपथ रखते हुए उनके ͪवǾɮध Ǔनधा[ǐरत दÖड को

उनपर Èयɉ नहȣं अͬधरोͪपत कȧ जाय के संबंध मɅ उनसे कारणपृÍछा कȧ गई ।

उÈत के आलोक मɅ Įी Ĥसाद ɮवारा Ǒदनांक-13.04.2021 को ͪवभाग मɅ कारण पृÍछा

समͪप[त ͩकया गया ।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 30 अĤैल, 2026

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6.

मामले के समी¢ोपरांत पाया गया ͩक वादȣ Įी Ĥसाद ɮवारा Ǒदनांक-13.04.2021 को

समͪप[त अपने कारणपृÍछा मɅ वèतुतः ऐसा कोई तØय समͪप[त नहȣं ͩकया गया िजससे ͩक उनके ͪवǾɮध

लगाये गये आरोपɉ कȧ समी¢ा मɅ आये तØयɉ का खंडन हो सके। साथ हȣ समी¢ा के Đम मɅ पाया गया ͩक

माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक-18.12.2020 को पाǐरत आदेश मɅ ͪवभागीय काया[लय आदेश-206 Ǒदनांक-

23.07.2010 को Ǔनरèत ͩकया गया है एवं नये ͧसरे से कार[वाई का आदेश है। इस Ĥकार Įी Ĥसाद के

ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ सàĤǓत समाÜत नहȣं हुई है ।

7.

Įी Ĥसाद Ǒदनांक-30.06.2011 को सͬचवालय सहायक (सहायक Ĥशाखा पदाͬधकारȣ),

पय[टन Ǔनदेशालय, राँची के पद से सेवाǓनवृत हो चुके थे। अतः वͨण[त तØयɉ के आलोक मɅ इसे Įी Ĥसाद के

सेवाकाल मɅ Ĥारàभ कȧ गई ͪवभागीय काय[वाहȣ मानते हुए माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा पाǐरत

आदेश के अनुपालन मɅ Įी Ĥसाद से ĤाÜत ɮͪवतीय कारण पृÍछा कȧ समी¢ा एवं तदुपरांत ĤाÜत Ǔनçकष[ के

आधार पर स¢म Ĥाͬधकार के अनुमोदनोपरांत आदेश संÉया-2378 Ǒदनांक-29.04.2021 ɮवारा Įी Ĥेम

शंकर Ĥसाद, त×कालȣन सͬचवालय सहायक (सहायक Ĥशाखा पदाͬधकारȣ), पय[टन Ǔनदेशालय, झारखÖड राँची

सàĤǓत सेवाǓनवृत के ͪवǾɮध Ǔनàनांͩकत Ǔनण[य ͧलया गयाः-

(i)

पɅशन Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम-43(बी०) के अधीन पूव[ Ǔनधा[ǐरत एक वेतनवृɮͬध संचया×मक

Ĥभाव से रोके जाने के समतुãय इनके पɅशन से 05% (पाँच ĤǓतशत) कȧ राͧश कȧ कटौती

आजीवन करने का दÖड अͬधरोͪपत करते हुए ͪवभागीय काय[वाहȣ के समाÜत ͩकया जाता है।

(ii)

Įी Ĥसाद को अनुसूͬचत जाǓत कोǑट मानते हुए आर¢ी उप महाǓनरȣ¢क, दͯ¢णी

छोटानागपुर Ĥ¢ेğ, राँची ɮवारा पान (तांती), अनुसूͬचत जाǓत Įेणी कȧ Ĥͪविçट सेवापुèत मɅ

करने संबंधी ¢ेğादेश संÉया-342 Ǒदनांक-23.04.1992 को रɮद ͩकया जाता है ।

(iii) Įी Ĥसाद को अनुसूͬचत जाǓत कोǑट मɅ मानते हुए ǒबहार सरकार के आदेश संÉया-32

Ǒदनांक-27.01.1993 ɮवारा Ǒदनांक-30.08.1988 के Ĥभाव से कनीय Ĥवर कोǑट वेतनमान

Ǿ0 1640-60-2600-75-2900/- मɅ ĤोÛनǓत दȣ गई, िजसे आरोपɉ के कारण ǒबहार सरकार

के आदेश संÉया-1123 Ǒदनांक-29.11.2000 ɮवारा रɮद कर Ǒदया गया। इसी Ĥकार

Įी Ĥसाद को ǒबहार सरकार के आदेश संÉया-33 Ǒदनांक-29.01.1993 ɮवारा Ǒदनांक-

30.08.1991 (Ǒदनांक-01.03.1989 संशोͬधत) के Ĥभाव से वरȣय Ĥवर कोǑट वेतनमान

Ǿ० 1800-60-2280-75-3300/- मɅ दȣ गई ĤोÛनǓत को आदेश संÉया-1082 Ǒदनांक-

07.11.2002 ɮवारा रɮद कर Ǒदया गया। पुनः ǒबहार सरकार के अͬधसूचना संÉया-423

Ǒदनांक-16.10.1993 ɮवारा Įी Ĥसाद को Ĥशाखा पदाͬधकारȣ के पद पर दȣ गई ĤोÛनǓत को

आरोपɉ के कारण अͬधसूचना संÉया-895 Ǒदनांक-26.08.2000 ɮवारा रɮद कर Ǒदया गया ।

ऊपर वͨण[त तØयɉ के आलोक मɅ गलत ĤोÛनǓत के फलèवǾप ĤाÜत वेतन/राͧश को

देय माͧसक वेतन से आसान ͩकèतɉ मɅ वसूलȣ का आदेश संबंͬधत ͪवभाग को Ǒदया जाता है।

8.

ͪवभागीय आदेश संÉया-2378 Ǒदनांक-29.04.2021 के ͪवǾɮध Įी Ĥसाद ɮवारा माननीय

झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ वाद संÉया W.P.(S) No. 3342/2021-Ĥेम शंकर Ĥसाद बनाम झारखÖड

राÏय एवं अÛय दायर ͩकया गया। उÈत वाद मɅ माननीय Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक-20.02.2025 को आदेश

पाǐरत ͩकया गया, िजसका काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् हैः-

4

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 30 अĤैल, 2026

".........34. In view of aforesaid cumulative facts and circumstances,

impugned order dated 29.04.2021 (Annexure 20A) is quashed and

Respondents are directed to restore the benefits of Junior Selection Grade,

Senior Selection Grade and Promotion to the post of Section Officer and, if

any amount has been recovered/withheld, the same shall also be released

to Petitioner within a period of eight weeks from the date of receipt of a

copy of this order. If aforesaid amount is not paid to petitioner within a

period of eight weeks from the date of receipt of a copy of this order,

Petitioner would be entitled to simple interest @ 6% per annum from the

due date of aforesaid amounts till the date of actual payment by

Respondent-authorities."

9.

उÈत Ûयायादेश के ͪवǾɮध ͪवभाग कȧ ओर से माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ LPA

No. 394/2025- झारखÖड राÏय एवं अÛय बनाम Ĥेम शंकर Ĥसाद दायर ͩकया गया है, िजसमɅ

ÛयायǓनण[य Ĥती¢ारत् है ।

10.

Įी Ĥसाद ɮवारा WP (S) No.-3342/2021 के अनुपालन हेतु माननीय Ûयायालय मɅ

अवमाननावाद संÉया Cont (C) No. 1168/2025- Ĥेम शंकर Ĥसाद बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय दायर

ͩकया गया है। अवमाननावाद मɅ ͪवभाग कȧ ओर से LPA दायर होने एवं LPA कȧ सुनवाई तक

अवमाननावाद èथाͬगत रखे जाने हेतु कारण पृÍछा दायर ͩकया गया है ।

Ǒदनांक-20.03.2026 को अवमाननावाद मɅ सुनवाई के Đम मɅ माननीय Ûयायालय ɮवारा

LPA मɅ अंǓतम फलाफल के आदेश पर अनुपालन अथवा èथगन आदेश उपèथाͪपत ͩकये जाने आदेश Ǒदया

गया है। मामले कȧ अगलȣ सुनवाई Ǒदनांक-30.04.2026 को Ǔनधा[ǐरत है ।

11.

अतएव समी¢ोपरांत वाद संÉया WP(S) No.- 3342/2021 एवं Cont(C) No.

1168/2025 मɅ पाǐरत आदेश के अनुपालन मɅ,

(i) Įी Ĥेम शंकर Ĥसाद, सेवाǓनवृत सहायक Ĥशाखा पदाͬधकारȣ, पय[टन Ǔनदेशालय, राँची के

ͪवǾɮध ͪवभागीय आदेश संÉया-2378 Ǒदनांक-29.04.2021 ɮवारा अͬधरोͪपत दÖड आदेश

को Ǔनरèत ͩकया जाता है ।

(ii) दÖड ͪवलोपन के फलèवǾप Įी Ĥसाद को सभी देय लाभ कȧ èवीकृǓत एवं अनुमाÛय Þयाज

राͧश कȧ èवीकृǓत का Ǔनण[य ͧलया जाता है ।

(iii) यह आदेश ͪवभाग कȧ ओर से माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय मɅ दायर LPA No.

394/2025 के अंǓतम फलाफल से Ĥभाͪवत होगा ।

12.

Ĥèताव पर स¢म Ĥाͬधकार का अनुमोदन ĤाÜत है ।

Ħज माधव,

सरकार के उप सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 204 – 50