झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

16 वैशाख, 1948 (श०)

संÉ या – 209 राँची, बुधवार, 6 मई, 2026 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग

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अͬधसूचना

16 अĤैल, 2026

संÉयाः-07/कोट[-05-02/2021 का० 2221--ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-10505, Ǒदनांक-

31.12.2019 ɮवारा Įी ͧशव कुमार ͧसंह, सेवाǓनवृƣ Ĥधान आÜत सͬचव, खान एवं भूत×व ͪवभाग,

झारखÖड, राँची को आशुटंकक के पद पर योगदान कȧ Ǔतͬथ (Ǒदनांक-15.05.1978) से 24 वषɟ कȧ

सेवा के उपरांत Ǒदनांक-15.05.2002 से आÜत सͬचव के वेतनमान-6500-10500 मɅ ɮͪवतीय

ए०सी०पी० का लाभ एवं 30 वषɟ कȧ सेवा के उपरांत Ǒदनांक-01.09.2008 से वेतनमान पी०बी०-2,

Ēेड वेतन-5400/- मɅ तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ Ĥदान ͩकया गया है एवं Įी महेश Ĥसाद

शमा[, सेवाǓनवृƣ आÜत सͬचव, खान एवं भूत×व ͪवभाग, झारखÖड, राँची को आशूटंकक के पद पर

योगदान कȧ Ǔतͬथ (Ǒदनांक-28.12.1973) से 24 वषȾ कȧ सेवा के उपरांत Ǒदनांक-09.08.1999 से

आÜत सͬचव के वेतनमान-6500-10500 मɅ ɮͪवतीय ए०सी०पी० का लाभ एवं 30 वषɟ कȧ सेवा के

उपरांत Ǒदनांक-01.09.2008 से वेतनमान पी०बी०-2, Ēेड वेतन-5400/- मɅ तृतीय एम०ए०सी०पी०

का लाभ Ĥदान ͩकया गया है ।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 मई, 2026

2.

उÈत ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-10505, Ǒदनांक-31.12.2019 के ͪवǽɮध Įी ͧशव कुमार

ͧसंह एवं Įी महेश Ĥसाद शमा[ के ɮवारा 24 वषɟ कȧ सेवा पूण[ करने के उपरांत वेतनमान-6500-10500 मɅ

ɮͪवतीय ͪवƣीय उÛनयन का लाभ तथा 30 वषɟ कȧ सेवा पूण[ करने के उपरांत वेतनमान पी०बी०-2, Ēेड

वेतन-5400/- मɅ Ĥदान कȧ गई संशोͬधत ͪवƣीय उÛनयन के लाभ को Ǔनरèत करते हुये ɮͪवतीय ͪवƣीय

उÛनयन के तहत वेतनमान 10000-15200 देने एवं तदनुसार तृƣीय संशोͬधत ͪवƣीय उÛनयन का लाभ

Ĥदान करने हेतु माननीय उÍच Ûयायालय मɅ W.P.(S) No. 2899/2021-ͧशव कुमार ͧसंह एवं अÛय बनाम

झारखÖड राÏय एवं अÛय दायर ͩकया गया ।

3.

उÈत वाद मɅ माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक-11.06.2024 को पाǐरत आदेश का

काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् हैः-

"5. The arguments advanced by learned counsel for the State is not accepted to

this Court. While granting benefits of ACP and fixation of pay scale, one parameter has

to be adopted. There cannot be two parameters for similarly situated persons of the

State. There cannot be class amongst the class. There has to be rational classification.

The stand of the respondents-State is not praiseworthy. The petitioner's claim for second

ACP and thereafter deduction of the amount was subject matter of challenge in W.P.(S)

No.1569 of 2006 and the same was upheld in L.P.A. No. 504 of 2017. In view of order

passed by this court and in view of specific direction issued by the Hon'ble Patna High

Court in C.W.J.C. No. 14518 of 2013, petitioners are also entitled for the same and

similar benefits, which has been to one Radhika Raman Prasad.

6. As a sequitur to the facts and circumstances discussed herein above, the part

of memo no.10505, dated 31.12.2019 is hereby quashed and set aside. The respondents

are directed to reconsider case of the petitioners for grant of benefits wchich has been

given to Radhika Raman Prasad i.e. 2nd ACP in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 and

3rd MACP in the next admissible scale accordingly. Let the entire exercise be completed

within a period of 12 weeks from the date of receipt/ production of a copy of this order.

7. The writ petition stands allowed."

4.

(i) Įी ͧशव कुमार ͧसंह, सेवाǓनवृƣ Ĥधान आÜत सͬचव, खान एवं भूत×व ͪवभाग, झारखÖड,

राँची के संबंध मɅ वèतुिèथǓत Ǔनàनवत् है :-

(क)

Įी ͧशव कुमार ͧसंह कȧ ǓनयुिÈत एकȧकृत ǒबहार राÏय मɅ आशुटंकक के पद पर Ǒदनांक-

15.05.1978 को हुई थी। काͧम[क एवं ĤशासǓनक सुधार ͪवभाग, ǒबहार, पटना के पğांक-708,

Ǒदनांक-07.08.1987 के ɮवारा सͬचवालय एवं संलÊन काया[लय मɅ Ǒदनांक-10.07.1979 के पूव[ मɅ काय[रत

आशुटंकक के पदɉ को Ǔनजी सहायक के वेतनमान मɅ उ×Đमण के Ǔनण[य के उपरांत Įी ͧशव कुमार ͧसंह

ɮवारा Ǒदनांक-11.08.1987 को Ǔनजी सहायक का पदभार Ēहण ͩकया गया ।

(ख) झारखÖड राÏय गठन के उपरांत काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग,

झारखÖड, राँची के काया[लय आदेश संÉया-351, Ǒदनांक-16.12.2004 ɮवारा ͪवƣ ͪवभाग, झारखÖड, राँची के

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 मई, 2026

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संकãप संÉया-5207, Ǒदनांक-14.08.2002 के आलोक मɅ Ǔनजी सहायक के पद पर ǓनयुिÈत कȧ Ǔतͬथ से

12 वषɟ कȧ सेवा पूरȣ होने कȧ Ǔतͬथ (Ǒदनांक-09.08.1999) से Ĥथम ͪवƣीय उÛनयन वेतनमान-

(6500-10500) एवं 24 वषȾ कȧ सेवा पूरȣ होने कȧ Ǔतͬथ (Ǒदनांक-15.05.2002) से ɮͪवतीय ͪवƣीय

उÛनयन वेतनमान-(10000-15200) कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ गई ।

(ii)

अÛय वादȣ, Įी महेश Ĥसाद शमा[, सेवाǓनवृƣ आÜत सͬचव, खान एवं भूत×व ͪवभाग,

झारखÖड, राँची के संबंध मɅ वèतुिèथǓत Ǔनàनवत् है :-

(क)

Įी महेश Ĥसाद शमा[ कȧ ǓनयुिÈत एकȧकृत ǒबहार राÏय मɅ आशुटंकक के पद पर Ǒदनांक-

28.12.1973 को हुई थी। काͧम[क एवं ĤशासǓनक सुधार ͪवभाग, ǒबहार, पटना के पğांक-708, Ǒदनांक-

07.08.1987 के ɮवारा सͬचवालय एवं संलÊन काया[लय मɅ Ǒदनांक-10.07.1979 के पूव[ मɅ काय[रत

आशुटंकक के पदɉ को Ǔनजी सहायक के वेतनमान मɅ उ×Đमण के Ǔनण[य के उपरांत Įी महेश Ĥसाद शमा[

ɮवारा Ǒदनांक-11.08.1987 को Ǔनजी सहायक का पदभार Ēहण ͩकया गया ।

(ख) झारखÖड राÏय गठन के उपरांत काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग,

झारखÖड, राँची के काया[लय आदेश संÉया-351, Ǒदनांक-16.12.2004 ɮवारा ͪवƣ ͪवभाग, झारखÖड, राँची के

संकãप संÉया-5207, Ǒदनांक-14.08.2002 के आलोक मɅ Ǔनजी सहायक के पद पर ǓनयुिÈत कȧ Ǔतͬथ से

12 वषȾ कȧ सेवा पूरȣ होने कȧ Ǔतͬथ (Ǒदनांक-11.08.1999) से Ĥथम ͪवƣीय उÛनयन वेतनमान-

(6500-10500) कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ गई ।

(iii)

इसके उपरांत ͪवभागीय काया[लय आदेश संÉया-07, Ǒदनांक-17.01.2005 ɮवारा ͪवभागीय

काया[लय आदेश संÉया-351, Ǒदनांक-16.12.2004 मɅ आंͧशक संशोधन करते हुए Įी ͧशव कुमार ͧसंह को

Ǒदनांक-12.08.1999 से Ĥथम ͪवƣीय उÛनयन का लाभ Ĥदान ͩकया गया एवं Ǒदनांक-15.05.2002 से

èवीकृत ɮͪवतीय ͪवƣीय उÛनयन के लाभ को Ǔनरèत कर Ǒदया गया ।

(iv)

उÈत आदेश के ͪवǾɮध Įी ͧशव कुमार ͧसंह, त×कालȣन Ǔनजी सहायक एवं अÛय के ɮवारा

माननीय उÍच Ûयायालय मɅ W.P.(S) No. 1569/2006-ͧशव कुमार ͧसंह एवं अÛय बनाम झारखÖड राÏय

एवं अÛय दायर ͩकया गया। िजसमɅ Ǒदनांक-21.07.2017 को माननीय उÍच Ûयायालय के ɮवारा पाǐरत

आदेश के काय[कारȣ अंश Ǔनàन Ĥकार है :-

“..............Thus the office order, as contained in Memo No 5/vivid-19-13/2002 ka

121/Ranchi, dt 15 January 2005 and the Order No 5/vivid-19-13/2002 ka 07/Ranchi, dt

17 January 2005, are & hereby quashed. The respondents are directed to re-calculate

the benefits of Time bound promotions and the ACPs granted to the petitioners counting

the period of service from their initial appointment i.e from the date they were appointed

as Steno-Typist and not from the date they were appointed as Personal Assistant in the

Secretariat Cadre. Necessary corrections are accordingly required to be made by shifting

their initial date of appointment. This process of rectification must be done by the

respondent No 02 within a period of eight weeks from the date of presentation of a copy

of this order before him by the petitioners. All the consequential monetory benefits will

also be extended to the petitioners within a period of four weeks, thereafter........”

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 मई, 2026

उÈत आदेश के ͪवǾɮध ͪवभाग ɮवारा माननीय उÍच Ûयायालय मɅ LPA No.-504/2017 दायर

ͩकया गया। LPA No.-504/2017 मɅ माननीय उÍच Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक-25.02.2019 को पाǐरत

Ûयाय-Ǔनण[य का अंश Ǔनàन Ĥकार है-

“............We have once again scrutinized the entire material brought on record and

we find that the learned writ Court, in the above facts, has rightly conclude that the writ-

petitioners are entitled for 1st and 2nd ACP benefits with effect from the date of their

initial appointment as Steno-Typist and, accordingly, quashed the impugned orders dated

15-01-2005 and 17-01-2005. It is really bizzare to contend that on upgradation of a post

or merger with another cadre it would become a fresh appointment. May be, the date of

merger is relevant for preparing a gradation/seniority list, but in service jurisprudence ther

is no such proposition that in the event of upgradation or merger an employee would be

treated as a fresh appointee.

Finding no infirmity in the impugned order dated 21.07.2017 passed in W.P(S) No.

1569 of 2006, L.P.A No. 504 of 2017 is dismissed, however, without costs."

(v) तदोपरांत वादȣगण Įी ͧशव कुमार ͧसंह एवं अÛय के ɮवारा W.P.(S) No. 1569/2006 मɅ

Ǒदनांक-21.07.2017 को पाǐरत आदेश के अनुपालन नहȣं ͩकए जाने के कारण माननीय उÍच Ûयायालय मɅ

Cont. (Civil) case no.-753/2017 (ͧशव कुमार ͧसंह एवं अÛय बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय) दायर

ͩकया गया।

(vi) WP(S) No- 1569/2006 ͧशव कुमार ͧसंह एवं अÛय मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय के

ɮवारा Ǒदनांक-21.07.2017 को पाǐरत आदेश के अनुपालन के संबंध मɅ ͪवɮवान महाͬधवÈता से परामश[

ĤाÜत ͩकया गया जो Ǔनàनवत् हैः-

“.............For the foregoing reasons, I am of the opinion that the judgment passed

by the writ Court needs to be implemented forthwith subject to the above condition........"

Ĥासंͬगक मामले मɅ वादȣगण को ए०सी०पी० के तहत देय वेतनमान के संबंध मɅ योजना-सह-

ͪवƣ ͪवभाग के ɮवारा Ǔनàनवत परामश[ ĤाÜत हुआ :-

“..........वͨण[त पǐरĤेêय मɅ यह èपçट है ͩक आशुटंकक से Ǔनजी सहायक मɅ पद एवं वेतन

का उ×Đमण हुआ है, अतएव इसे एक ͪवƣीय उÛनयन मानकर आशुटंकक के पद पर ǓनयुिÈत कȧ Ǔतͬथ से

24 वषɟ कȧ गणना कर इन आवेदकɉ को ɮͪवƣीय ए०सी०पी० का लाभ Ĥदान कर अवमाननावाद का

अनुपालन ͩकया जा सकता है, जो दायर Review Petition से Ĥभाͪवत होगा। इÛहɅ 2nd ए०सी०पी० का

लाभ वरȣय Ǔनजी सहायक/आÜत सͬचव के वेतनमान 6500-10,500 मɅ अनुमाÛय होगा ।’’

उपरोÈत के आलोक मɅ ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-10505, Ǒदनांक-31.12.2019 ɮवारा Įी ͧशव कुमार

ͧसंह, सेवाǓनवृƣ Ĥधान आÜत सͬचव, खान एवं भूत×व ͪवभाग, झारखÖड, राँची को आशुटंकक के पद पर

योगदान कȧ Ǔतͬथ (Ǒदनांक-15.05.1978) से 24 वषȾ कȧ सेवा के उपरांत Ǒदनांक-15.05.2002 से आÜत

सͬचव के वेतनमान-6500-10500 मɅ ɮͪवतीय ए०सी०पी० का लाभ एवं 30 वषȾ कȧ सेवा के उपरांत Ǒदनांक-

01.09.2008 से पी०बी०-2, Ēेड वेतन-5400/- मɅ तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ Ĥदान ͩकया गया है ।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 मई, 2026

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उÈत ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-10505, Ǒदनांक-31.12.2019 ɮवारा Įी महेश Ĥसाद शमा[,

सेवाǓनवृƣ आÜत सͬचव, खान एवं भूत×व ͪवभाग, झारखÖड, राँची को आशुटंकक के पद पर योगदान कȧ

Ǔतͬथ (Ǒदनांक-28.12.1973) से 24 वषȾ कȧ सेवा के उपरांत Ǒदनांक-09.08.1999 से आÜत सͬचव के

वेतनमान 6500-10500 मɅ ɮͪवतीय ए०सी०पी० का लाभ एवं 30 वषȾ कȧ सेवा के उपरांत Ǒदनांक-

01.09.2008 से पी0बी0-2, Ēेड वेतन-5400/- मɅ तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ Ĥदान ͩकया गया है ।

(vii) वादȣगण, Įी ͧशव कुमार ͧसंह एवं Įी महेश Ĥसाद शमा[ ɮवारा ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-

10505, Ǒदनांक-31.12.2019 के ɮवारा 24 वषȾ कȧ सेवा पूण[ करने के उपरांत वेतनमान-6500-10500 मɅ

ɮͪवतीय ͪवƣीय उÛनयन का लाभ तथा 30 वषȾ कȧ सेवा पूण[ करने के उपरांत Ĥदान कȧ गई संशोͬधत

ͪवƣीय उÛनयन के लाभ को Ǔनरèत करते हुये ɮͪवतीय ͪवƣीय उÛनयन के तहत वेतनमान 10000-15200

देने एवं तदनुसार तृƣीय संशोͬधत ͪवƣीय उÛनयन का लाभ Ĥदान करने हेतु माननीय उÍच Ûयायालय मɅ

W.P.(S) No. 2899/2021-ͧशव कुमार ͧसंह एवं अÛय बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय दायर ͩकया गया।

(viii) माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा W.P.(S) No. 2899/2021-ͧशव कुमार ͧसंह एवं अÛय बनाम

झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ Ǒदनांक-11.06.2024 को पाǐरत आदेश मɅ ͪवभागीय अͬधसूचना संÉया-10505,

Ǒदनांक-31.12.2019 के ɮवारा वादȣगण, Įी ͧशव कुमार ͧसंह एवं Įी महेश Ĥसाद शमा[ को Ĥदान कȧ गई

ͪवƣीय उÛनयन के लाभ को Ǔनरèत कर Ǒदया गया है एवं वादȣगण के मामले पर पुनͪव[चार करते हुए एक

अÛय कमȸ Įी राͬधका रमण Ĥसाद, सेवाǓनवृƣ आÜत सͬचव को Ĥदान ͩकये गए ɮͪवतीय ͪवƣीय उÛनयन

वेतनमान 10000-15200 एवं अनुमाÛय तृतीय संशोͬधत ͪवƣीय उÛनयन के अनुǾप लाभ Ĥदान करने का

आदेश Ǒदया गया है ।

(ix) Įी राͬधका रमण Ĥसाद कȧ आशुटंकक (पुनरȣͯ¢त वेतनमान 680-965) के पद पर ǓनयुिÈत

Ǒदनांक-20.07.1974 को कȧ गई थी। इसके उपरांत Įी राͬधका रमण Ĥसाद कȧ Ǔनजी सहायक

(वेतनमान 785-1510) के पद ǒबहार लोक सेवा आयोग ɮवारा आयोिजत ͪवशेष ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा मɅ

उƣीण[ता के आधार पर Ǒदनांक-15.01.1986 के Ĥभाव से कȧ गई थी। जबͩक वादȣगण Įी ͧशव कुमार ͧसंह

एवं अÛय कȧ Ǔनजी सहायक (785-1210) के पद पर ǓनयुिÈत आशुटंकक (680-965) के पद से उ×Đमण

के फलèवǾप कȧ गई थी। ͪवƣ ͪवभाग, ǒबहार सरकार, पटना के संकãप £ापांक-8824,

Ǒदनांक-21.09.2011 के ɮवारा ͪवशेष ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा ɮवारा ǓनयुÈत Ǔनजी सहायकɉ मɅ से 27 Ǔनजी

सहायकɉ को आशुटंकक के पद पर ǓनयुिÈत कȧ Ǔतͬथ से सेवा कȧ गणना हेतु सुǓनिæचत वृͪƣ उÛनयन

Ǔनयमावलȣ, 2003 के Ǔनयम 4(2) का एक बार (one time) ͧशͬथलȣकरण ͩकया गया। Įी राͬधका रमण

Ĥसाद, से०Ǔन० आÜत सͬचव, माननीय पटना उÍच Ûयायालय मɅ दायर याͬचका CWJC No-14518/2013

(राͬधका रमण Ĥसाद बनाम ǒबहार राÏय सरकार एवं अÛय) मɅ Ǒदनांक-17.11.2016 मɅ पाǐरत Ûयायादेश के

आलोक मɅ सामाÛय Ĥशासन ͪवभाग, ǒबहार, पटना के आदेश सं0-10115, Ǒदनांक-08.08.2017 ɮवारा

Įी Ĥसाद को ए०सी०पी० योजना के तहत Ĥथम एवं ɮͪवतीय ͪवƣीय उÛनयन का लाभ Ǒदनांक-09.08.1999

(Įी Ĥसाद के पूव[वतȸ, ǒबहार राÏय मɅ पदèथापन कȧ अवͬध) के Ĥभाव से Đमशः वेतनमान 6500-10500

एवं वेतनमान 10000-15200 मɅ Ĥदान ͩकया गया था। ऐसी पǐरिèथǓत मɅ झारखÖड सरकार ɮवारा इÛहɅ

Ǔनयमानुसार पǐरणामी लाभ के Ǿप मɅ एम०ए०सी०पी० योजना के तहत काͧम[क, Ĥ०सु० तथा राजभाषा

ͪवभाग कȧ अͬधसूचना £ापांक-2122, Ǒदनांक-24.02.2018 ɮवारा Įी Ĥसाद कȧ इनके आंशुटंकक के पद पर

6

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 मई, 2026

ǓनयुिÈत कȧ Ǔतͬथ (20.07.1974) सेवा अवͬध कȧ गणना करते हुए 30 वषɟ कȧ सेवा पूण[ होने के उपरांत

एम०ए०सी०पी० योजना के अÛतग[त इस योजना के वेतनमान PB-III, 15600-39100, Ēेड पे0-7600/- मɅ

सुǓनिæचत वृͪƣ उÛनयन कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ गई है, िजसके आधार पर ͪवभाग ɮवारा माननीय उÍच

Ûयायालय मɅ LPA No-83/2025 दायर ͩकया गया। उÈत LPA No. 83/2025 मɅ सुनवाई ĤͩĐयाधीन है ।

(x) W.P.(S) No. 2899/2021-ͧशव कुमार ͧसंह एवं अÛय बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ

Ǒदनांक-11.06.2024 को पाǐरत आदेश के अनुपालन नहȣं ͩकए जाने के कारण माननीय उÍच Ûयायालय मɅ

अवमाननावाद Cont. (Civil) Case No. 1052/2024 दायर ͩकया गया है। अवमाननावाद Cont. (Civil)

Case No. 1052/2024 मɅ माननीय उÍच Ûयायालय के ɮवारा Ǒदनांक-06.02.2026 को पाǐरत आदेश का

काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है :-

"From the argument of learned counsel for the parties, I am of the impression that

the order dated 11.06.2024 passed in W.P.(S) No. 2899 of 2021 has not yet been

complied with.

In the view, office is directed to issue notice to the opposite parties/contemnors in

terms of Rule 393 of the High Court of Jharkhand Rules to show cause as to why not a

proceeding for contempt be initiated and charge be framed against them.

Let copy of this order be given to the counsel for the opposite parties."

(xi) तदालोक मɅ अवमानावाद वाद सं० Cont. (Civil) Case No. 1052/2024 ͧशव कुमार ͧसंह

बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ Ǒदनांक 06.02.2026 को पाǐरत आदेश के आलोक मɅ WP(S) No.

2899/2021 ͧशव कुमार ͧसंह बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा

Ǒदनांक 11.06.2024 को पाǐरत Ûयाय Ǔनण[य के अनुपालन मɅ Įी ͧशव कुमार ͧसंह एवं अÛय को

Įी राͬधका रमण Ĥसाद के समǽप ͪवƣीय उÛनयन देने के Ĥèताव पर ͪवƣ ͪवभाग का मंतåय ĤाÜत हुआ

ͩक उÈत पर ͪवɮवान महाͬधवÈता का परामश[ ĤाÜत कर ͧलया जाय ।

(xii) ͪवƣ ͪवभाग के परामश[ के आलोक मɅ ͪवɮवान महाͬधवÈता का मंतåय ĤाÜत ͩकया गया,

िजसका मुÉय अंश Ǔनàन Ĥकार हɇ-

"The Government authority cannot deny compliance with a court order in absence

of stay order, on the grounds that it contradict government resolution/circular or

administrative policy as the direction of hon'ble court is binding upon the parties as the

Article 226(1) of constitution of India empowers the High Court to issue direction, orders

or writs to any person or Authority including in appropriate cases any government with in

the territories."

(xiii) तदालोक मɅ वादȣगण को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ Ĥदान करने हेतु सदèय, राजèव

पष[द, झारखÖड कȧ अÚय¢ता मɅ Ǒदनांक 13.04.2026 को èĐȧǓनंग सͧमǓत कȧ बैठक आहूत कȧ गयी।

बैठक मɅ सͧमǓत के सम¢ यह तØय आया ͩक Įी ͧशव कुमार ͧसंह, सेवाǓनवृƣ Ĥधान आÜत सͬचव एवं

Įी महेश Ĥसाद शमा[, सेवाǓनवृƣ आÜत सͬचव को काͧम[क एवं ĤशासǓनक सुधार ͪवभाग, ǒबहार, पटना के

पğांक-708, Ǒदनांक-07.08.1987 के ɮवारा सͬचवालय एवं संलÊन काया[लय मɅ Ǒदनांक-10.07.1979 के पूव[

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 मई, 2026

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मɅ काय[रत आशुटंकक के पदɉ को Ǔनजी सहायक के वेतनमान मɅ उ×Đमण के Ǔनण[य के आलोक मɅ

आशुटंकक से Ǔनजी सहायक के पद पर èथायी ǽप से उ×Đͧमत ͩकया गया है, जबͩक ͪवƣ ͪवभाग के

संकãप सं० 5207, Ǒदनांक 14.08.2002 आशुटंकक से Ǔनजी सहायक मɅ पद का उ×Đमण के अनुमाÛयता

के संबंध मɅ ͩकसी Ĥकार का Ǔनयम का उãलेख नहȣं है। अतएव सͧमǓत के ɮवारा Įी ͧशव कुमार ͧसंह,

सेवाǓनवृƣ Ĥधान आÜत सͬचव एवं Įी महेश Ĥसाद शमा[, सेवाǓनवृƣ आÜत सͬचव को

ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ Ĥदान करने के Ĥèताव पर मंǒğपǐरषɮ कȧ èवीकृǓत ĤाÜत करने कȧ

अनुशंसा कȧ गई ।

5. उपयु[Èत वͨण[त पǐरĤेêय मɅ WP(S) No. 2899/2021 ͧशव कुमार ͧसंह बनाम झारखÖड राÏय

एवं अÛय मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा Ǒदनांक 11.06.2024 को पाǐरत Ûयाय Ǔनण[य से

उɮभूत अवमानावाद वाद सं० Cont. (Civil) Case No. 1052/2024 ͧशव कुमार ͧसंह बनाम झारखÖड

राÏय एवं अÛय मɅ Ǒदनांक 06.02.2026 को पाǐरत आदेश के आलोक मɅ Įी ͧशव कुमार ͧसंह एवं Įी महेश

Ĥसाद शमा[ को Ǔनàनवत् ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ Ĥदान ͩकया जाता है :-

Đ०

सं०

नाम एवं पदनाम

जÛमǓतͬथ

सेवाǓनवृǓत

Ǔतͬथ

ǓनयुिÈत

Ǔतͬथ

सàपुिçट

Ǔतͬथ

अनुमाÛय ͪवƣीय उÛनयन

1.

Įी ͧशव कुमार ͧसंह,

सेवाǓनवृƣ Ĥधान आÜत

सͬचव, खान एवं भूत×व

ͪवभाग, झारखÖड, राँची।

05.01.1957

31.01.2017

15.05.1978

13.10.1986

(i) Ǒदनांक-15.05.2002 के Ĥभाव से

वेतनमान

10000-15200

मɅ

ɮͪवतीय ए०सी०पी०

(ii) Ǒदनांक-01.09.2008 के Ĥभाव से

वेतनमान पी०बी०-3, Ēेड वेतन-

7600/- मɅ तृƣीय एम०ए०सी०पी०

2.

Įी महेश Ĥसाद शमा[,

सेवाǓनवृƣ आÜत सͬचव,

खान एवं भूत×व ͪवभाग,

झारखÖड, राँची।

07.05.1951

31.05.2011

28.12.1973

01.04.1974

(i) Ǒदनांक-09.08.1999 के Ĥभाव से

वेतनमान

10000-15200

मɅ

ɮͪवतीय ए०सी०पी०

(ii) Ǒदनांक-01.09.2008 के Ĥभाव से

वेतनमान पी०बी०-3, Ēेड वेतन-

7600/- मɅ तृƣीय एम०ए०सी०पी०

उपर वͨण[त पदधारकɉ को आशुटंकक के पद पर ǓनयुिÈत कȧ Ǔतͬथ से Ǔनजी सहायक के पद कȧ

सेवा कȧ गणना करते हुये ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना के तहत ͪवƣीय उÛनयन का लाभ Ǔनàनांͩकत

शतɟ के अधीन Ĥदान कȧ जायेगी :-

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 6 मई, 2026

(क) उपयु[Èत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ कȧ èवीकृǓत ͪवभाग ɮवारा माननीय झारखÖड

उÍच Ûयायालय, राँची मɅ दायर LPA No- 83/2025 के फलाफल से Ĥभाͪवत होगा ।

(ख) यǑद Ĥदƣ ͪवƣीय उÛनयन का लाभ के फलèवǾप ͪवƣ ͪवभाग, झारखÖड, राँची के ɮवारा वेतन

Ǔनधा[रण / वेतन स×यापन के Đम मɅ ğुǑट पायी जाती है या अÛय ͩकसी èतर पर ͩकसी Ĥकार कȧ ğुǑट

पायी जाती है, तो उÈत के अनुǾप Ĥदƣ ͪवƣीय उÛÛयन मɅ संशोधन ͩकया जाएगा तथा अǓतǐरÈत भुगतान

कȧ गयी राͧश कȧ वसूलȣ कर लȣ जायेगी ।

(ग) वादȣगण को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के तहत उपयु[Èत लाभ कȧ èवीकृǓत WP(S) No.

2899/2021 ͧशव कुमार ͧसंह बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय ɮवारा

Ǒदनांक-11.06.2024 को पाǐरत Ûयाय Ǔनण[य से उɮभूत अवमानावाद वाद सं० Cont. (Civil) Case No.

1052/2024 ͧशव कुमार ͧसंह बनाम झारखÖड राÏय एवं अÛय मɅ Ǒदनांक-06.02.2026 को पाǐरत आदेश के

आलोक मɅ Ĥदान कȧ गयी है। इसे पूवȾɮधारण नहȣं माना जायेगा ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

Ħज माधव,

सरकार के उप सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 209 – 50