झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

17 वैशाख, 1948 (श०)

संÉ या – 214 राँची, गुǽवार, 7 मई, 2026 (ई०)

राजˢ, िनबंधन एवं भूिम सुधार िवभाग।

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अͬधसूचना

6 मई, 2026

अिधसूचना सं॰-5/स॰भू॰ (दर िनधाŊरण)-186/2019-1171(5)/रा॰, --मंिũपįरषद् की बैठक िदनांक-

28.04.2026 मŐ मद संƥा-14 के ŝप मŐ िलए गए िनणŊय के आलोक मŐ Non profitable/Charitable सं̾थानों

के पंजीकरण से संबंिधत मामले हेतु िवभागीय अिधसूचना सं॰-3842/रा॰, िदनांक-24.11.2023 की कंिडका-

4(VI)(2) मŐ अितįरƅ संशोधन संबंधी Ůˑाव पर पर मंिũपįरषद् की ˢीकृित Ůाɑ हो गयी है, अतः उƅ के

आलोक मŐ िवभागीय अिधसूचना सं॰-3842/रा॰, िदनांक-24.11.2023 मŐ िनɻवत् संशोधन/अȶः̾थापन िकया

जाता है:-

2

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 7 मई, 2026

िनयम 4(VI)(2) (क) एवं (ख)

पूवŊ मŐ अंिकत Ůावधान

अितįरƅ उप कंिडका का अȶः̾थापन

कंिडका-4(VI)(2)- Non profitable/Charitable

सं̾थानों से अिभŮाय उन सं̾थानों से है जो The

Companies Act, 1956 के Section-25 के अंतगŊत

आवेदन की ितिथ से 3 वषŊ पूवŊ से पंजीकृत हो अथवा

Charitable and Religious Trusts Act, 1920 के

अंतगŊत Charitable Trust के ŝपमŐ आवेदन की ितिथ

से कम से कम 3 वषŊ पूवŊ से पंजीकृत हो।

कंिडका-4(VI) (2) (क):- ‘‘Charitable उȞेʴ की

पįरभाषा वही होगी, जैसा िक The Income Tax Act,

1961 की धारा-2(15) मŐ पįरभािषत िकया गया है।

कंिडका-4(VI) (2) (ख)- ‘‘Charitable उȞेʴ से कायŊ

करने

वाले

वैसी

सं̾थाएँ/Society/Trust,

जो

शैƗिणक/ˢा˖ सेवाएँ उपलɩ कराने हेतु सरकारी

भूिम को įरयायती दर पर लीज बंदोबˑी के माȯम से

Ůाɑ करना चाहते हœ, वैसी सं̾थाओं/Society/Trust को

Indian Trust Act, 1882 अथवा The Societies

Registration Act, 1860 अथवा The Companies

Act, 2013 के तहत् आवेदन की ितिथ से तीन वषŊ पूवŊ से

पंजीकृत होना आवʴक होगा।

(2)

यह संशोधन, इस पũ के िनगŊत होने की ितिथ से Ůभावी होगा।

(3)

िवभागीय अिधसूचना सं॰-3842/रा॰, िदनांक-24.11.2023 के शेष Ůावधान तथा िवभागीय कायाŊलय

आदेश सं॰-956/रा॰, िदनांक-22.03.2024 Ȫारा िनगŊत शुİȠ-पũ मŐ उʟेİखत शीषŊ यथावत् रहŐगे।

झारखǷ राǛपाल के आदेश से,

कमलाकांत गुɑा,

सरकार के संयुƅ सिचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 214 – 50