झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

21 वैशाख, 1948 (श०)

संÉ या – 222 राँची, सोमवार, 11 मई, 2026 (ई०)

काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।

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अͬधसूचना

30 अĤैल, 2026

संÉया-4/मुकदमा-04-17/2023 का॰- 2559--झारखÖड लोक सेवा आयोग ɮवारा आयोिजत

Ĥथम सीͧमत उप समाहƣा[ ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा (ͪव£ापन सं0-05/2005) मɅ Įी हरेराम ͧसंह

अनुĐमांक-20057228, कोǑट-BC-II तथा Įी राम Ĥकाश राम (अनुĐमांक-20053306, कोǑट-

EBC-I) के उàमीदवार के Ǿप मɅ भाग ͧलया गया ।

2. Ĥथम सीͧमत उप समाहƣा[ ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा (ͪव£ापन सं. 05/2005) के अßयथȸ (i)

Įी हरे राम ͧसंह को ͪपछड़ा वग[ (एनेÈसर-II) से अनारͯ¢त कोǑट मɅ ͩकये जाने के कारण उनका

चयन Ĥथम सीͧमत उप समाहƣा[ ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा के अÛतग[त उप समाहƣा[ के पद पर नहȣं

ͩकये जाने के फलèवǾप Įी ͧसंह ने ǓनयुिÈत हेतु माननीय उÍच Ûयायालय मɅ W.P.(S) No-

2394/2023 हरे राम ͧसंह बनाम राÏय सरकार एवं अÛय दायर ͩकया ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 11 मई, 2026

(ii) साथ हȣ Įी राम Ĥकाश राम को ͪपछड़ा वग[ (एनेÈसर-I) से अनारͯ¢त कोǑट मɅ

ͩकये जाने के कारण उनका चयन Ĥथम सीͧमत उप समाहƣा[ ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा के अÛतग[त उप

समाहƣा[ के पद पर नहȣं ͩकये जाने के फलèवǾप Įी राम ने ǓनयुिÈत हेतु माननीय उÍच

Ûयायालय मɅ W.P.(S) No-2361/2023 राम Ĥकाश राम बनाम राÏय सरकार एवं अÛय दायर

ͩकया ।

3. माननीय Ûयायालय ɮवारा W.P.(S) No-2394/2023 हरे राम ͧसंह बनाम झारखÖड

राÏय एवं अÛय तथा W.P.(S) No-2361/2023 राम Ĥकाश राम बनाम राÏय सरकार एवं अÛय

मɅ Ǒदनांक 26.06.2024 को पाǐरत Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है :-

"22. In view of the aforesaid observations and the logical sequitur, the

respondent-JPSC is directed to send the recommendation of both the petitioners

within a period of six weeks from the date of receipt of a copy of this order and

the respondent-State is directed to issue appointment letters to them within a

further period of four weeks from the date of receipt of such recommendation

from the respondent-JPSC. The petitioners shall be appointed with all

consequential benefits. However, it is made clear that if there is no vacancy, the

State shall create supernumerary posts and appoint the petitioners against those

posts.

23. Both the writ petitions stand allowed, with no order as to costs."

4. उÈत पाǐरत आदेश के ͪवǾɮध LPA No 4/2025 झारखÖड सरकार बनाम हरे राम ͧसंह

एवं LPA No 207/2025 झारखÖड सरकार बनाम राम Ĥकाश राम दायर ͩकया गया है ।

5. W.P.(S) No-2394/2023 एवं W.P.(S) No-2361/2023 मɅ Ǒदनांक 26.06.2024 को

पाǐरत Ûयायादेश के संदभ[ मɅ Cont Case (C) No-926/2024 हरे राम ͧसंह बनाम राÏय सरकार

एवं अÛय तथा Cont Case (C) No-1137/2024 राम Ĥकाश राम बनाम राÏय सरकार एवं अÛय

दायर ͩकया गया है ।

6. माननीय उÍच Ûयायालय ɮवारा दोनɉ अवमानना वादɉ कȧ एक साथ सुनवाई करते हुए

Ǒदनांक 06.02.2026 को Ǔनàनवत Ûयायादेश पाǐरत ͩकया गया:-

"From the argument of learned counsel for the parties, I am of the

impression that the order dated 26.06.2024 passed in W.P.(S) No. 2361 of 2023

has not yet been complied with.

In that view, office is directed to issue notice to the opposite

parties/contemnors in terms of Rule 393 of the High Court of Jharkhand Rules to

show cause as to why not a proceeding for contempt be initiated and charge be

framed against them.

Let a copy of this order be given to the counsel for the opposite parties.”

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 11 मई, 2026

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7. झारखÖड लोक सेवा आयोग से Įी हरे राम ͧसंह (अनुĐमांक- 20057228, कोǑट-BC-II)

तथा Įी राम Ĥकाश राम (अनुĐमांक-20053306, कोǑट-EBC-I) को पूव[ उãलेͨखत परȣ¢ा के

ͪवǾɮध उप समाहƣा[ पद के ͧलए अनुशंसा उपलÞध करायी गयी ।

8. W.P.(S) No-2394/2023 एवं W.P.(S) No-2361/2023 मɅ Ǒदनांक 26.06.2024 को

पाǐरत Ûयायादेश तथा Cont Case (C) No-926/2024 हरे राम ͧसंह बनाम राÏय सरकार एवं

अÛय तथा Cont Case (C) No-1137/2024 राम Ĥकाश राम बनाम राÏय सरकार एवं अÛय मɅ

पाǐरत Ûयायादेश तथा झारखÖड लोक सेवा आयोग से ĤाÜत अनुशंसा के आलोक मɅ ͪवभागीय

अͬधसूचना संÉया 2185 Ǒदनांक 13.04.2026 ɮवारा Įी हरे राम ͧसंह अनुĐमांक-20057228,

कोǑट-BC-II) तथा Įी राम Ĥकाश राम (अनुĐमांक-20053306, कोǑट-EBC-I) को Ĥथम सीͧमत

उप समाहƣा[ ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा (ͪव£ापन सं. 05/2005) के माÚयम से उप समाहƣा[ के पद पर

ǓनयुÈत ͩकया गया। साथ हȣ, अßयथȸ को Ĥͧश¢ण हेतु Įी कृçण लोक Ĥशासन संèथान, राँची मɅ

अͬधसूचना Ǔनग[मन कȧ Ǔतͬथ से 30 Ǒदनɉ के अÛदर योगदान देने का Ǔनदेश Ǒदया गया था ।

9. Įी कृçण लोक Ĥशासन संèथान, राँची ɮवारा योगदान èवीकृǓत नहȣं ͩकये जाने के

आलोक मɅ Įी हरे राम ͧसंह ɮवारा Ǒदनांक 21.04.2026 तथा Įी राम Ĥकाश राम ɮवारा Ǒदनांक

22.04.2026 को ͪवभाग मɅ योगदान ͩकया गया है ।

10. अतः उपरोÈत वादɉ मɅ पाǐरत Ûयायादेश एवं झारखÖड लोक सेवा आयोग से ĤाÜत

अनुशंसा के आलोक मɅ झारखÖड लोक सेवा आयोग ɮवारा आयोिजत Ĥथम सीͧमत उप-समाहƣा[

ĤǓतयोͬगता परȣ¢ा (ͪव£ापन सं. 05/2005) के माÚयम से झारखÖड ĤशासǓनक सेवा अÛतग[त उप

समाहƣा[ के पद पर ǓनयुÈत Įी हरे राम ͧसंह (अनुĐमांक-20057228, कोǑट-BC-II) के åयवहाǐरक

Ĥͧश¢ण हेतु लातेहार िजला तथा Įी राम Ĥकाश राम (अनुĐमांक-20053306, कोǑट-EBC-I) के

åयवहाǐरक Ĥͧश¢ण हेतु जामताड़ा िजला मɅ पदèथाͪपत ͩकया जाता है ।

11. Įी हरे राम ͧसंह (अनुĐमांक-20057228, कोǑट-BC-II) तथा Įी राम Ĥकाश राम

(अनुĐमांक-20053306, कोǑट-EBC-I) कȧ ǓनयुिÈत Ǔनàनांͩकत शतɟ के अधीन होगी :-

(i) अßयथȸ कȧ परȣêयमान अवͬध, ǓनयुिÈत कȧ Ǔतͬथ से दो वषɟ कȧ होगी। संतोषĤद सेवा

नहȣं रहने पर सेवा समाÜत कȧ जा सकती है या परȣêयमान अवͬध को बढ़ाया जा सकता है।

नवǓनयुÈत परȣêयमान उप समाहƣा[ओं का Ĥͧश¢ण ͪवभागीय पğांक 2/èथा०Ǔन०-01/08 का०

4191 Ǒदनांक 08.07.2008 ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ĥͧश¢ण अवͬध एवं काय[Đम के अनुǾप सàपÛन

कराया जाएगा ।

(ii) अßयथȸ को Ĥͧश¢ण हेतु आवंǑटत िजला मɅ अͬधसूचना Ǔनग[मन कȧ Ǔतͬथ से 30 Ǒदनɉ

के अÛदर अǓनवाय[ Ǿप से योगदान देना है ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 11 मई, 2026

(iii) अßयथȸ को Ĥͧश¢ण हेतु आवंǑटत िजला मɅ योगदान के समय Ǔनàन कागजात

समͪप[त करना होगा:-

(क) काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग के संकãप संÉया-1919 Ǒदनांक

28.01.76 ɮवारा दहेज न लेने से संबंͬधत घोषणा पğ (ĤǓत संलÊन) ।

(ख) काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग कȧ अͬधसूचना संÉया-5437

Ǒदनांक 09.09.2010 एवं 9519 Ǒदनांक 22.09.2014 के आलोक मɅ ͪवǑहत Ĥपğ मɅ

चल-अचल सàपͪƣ का Þयौरा ।

(ग) असैǓनक शãय ͬचͩक×सक-सह-मुÉय ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ ɮवारा Ǔनग[त मेͫडकल

ͩफटनेस Ĥमाण पğ ।

(घ) पूव[ ǓनयोÈता ɮवारा Ǔनग[त ͪवरमन आदेश (Relieving Order) कȧ मूल ĤǓत/पूव[

सेवा से ×यागपğ कȧ ĤǓत ।

(iv) समͪप[त Ĥमाण पğɉ मɅ भͪवçय मɅ जाँचोपराÛत ͩकसी Ĥकार कȧ ͪवसंगǓत पाये जाने पर

उनकȧ ǓनयुिÈत Ǔनयमानुसार रɮद कȧ जा सकती है ।

(v) ǓनयुिÈत ͪवभाग, ǒबहार सरकार के पğांक 5817 Ǒदनांक 03.05.1963 के आलोक मɅ

चǐरğ ĤǓतवेदन एवं पूव[वृƣ स×यापन ĤǓतवेदन ĤǓतकूल पाये जाने पर 01 महȣने कȧ सूचना पर

सेवा समाÜत कȧ जा सकती है ।

यह ǓनयुिÈत LPA No. 04/2025, LPA No. 207/2025, LPA No. 296/2025,

LPA No. 475/2025 एवं LPA No. 716/2025 के अंǓतम फलाफल से Ĥभाͪवत होगा ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

ͬचÛटू दौराईबुǾ,

सरकार के संयुÈत सͬचव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġ

राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 222 – 50