झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत
8 Ïयेçठ, 1948 (श०)
संÉ या – 278 राँची, शुĐवार, 29 मई, 2026 (ई०)
काͧम[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪवभाग।
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संकãप
18 मई, 2026
संÉया-5/आरोप-1-67/2018 का०-2969--Įी आशुतोष कुमार, झा०Ĥ०से० (चतुथ[ 'सीͧमत'
बैच), त×कालȣन काय[पालक दÖडाͬधकारȣ-सह-Ĥभारȣ िजला कãयाण पदाͬधकारȣ, चतरा के ͪवǾɮध
उपायुÈत, चतरा के पğांक-432/èथा०, Ǒदनांक 05.07.2018 ɮवारा आरोप पğ गǑठत कर उपलÞध
कराया गया ।
आरोप पğ मɅ Įी कुमार के ͪवǾɮध तैताͧलस (43) बɇक अÛतरण ɮवारा कुल छः
करोड़ अड़तालȣस लाख Ǿपये (6,48,00,000 Ǿपये) कȧ अनͬधकृत Ǿप से Ǔनकासी करने, Ǒदनांक
02.11.2017 को अिÊन कांड मɅ रोकड़ पंजी एवं चेकबुक जलने कȧ सूचना वरȣय पदाͬधकारȣ को
नहȣं देने, अिÊन कांड के पæचात् पूव[ से संचाͧलत 12 (बारह) बɇक खातɉ के ͪवǾɮध माğ 03 (तीन)
बɇक खाते कȧ राͧश को दज[ कर नया रोकड़ पंजी खोलने, छाğवृǓत मद मɅ ĤाÜत राͧश गलत तरȣके
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 29 मई, 2026
से नािजर के पाǐरवाǐरक सदèयɉ के खाते मɅ अंतǐरत करने एवं Įी ͧमथलेश ͧमĮ, (सेवाǓनवृत),
ĤखÖड कãयाण पदाͬधकारȣ, चतरा पर एक करोड़ तैतीस लाख Ǔतरपन हजार पाँच सौ Ǿपया
(1,33,53,516/-) पूव[ से हȣ समायोजन हेतु लंǒबत रहने के बावजूद Įी कुमार ɮवारा Įी ͧमĮ को
Ǔनयम ͪवǾɮध तरȣके से अठाÛबे लाख चौतीस हजार एक सौ Ǔछयालȣस Ǿपये (98,34,146/-)
अͬĒम देने सǑहत कुल-8 आरोप ĤǓतवेǑदत ͩकया गया।
2.
Įी कुमार के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोपɉ कȧ गंभीरता के आलोक मɅ ͪवभागीय
अͬधसूचना सं0-1071(HRMS), Ǒदनांक 25.07.2018 ɮवारा Įी कुमार को Ǔनलंǒबत ͩकया गया
तथा संकãप सं0-434 (HRMS), Ǒदनांक 05.02.2019 ɮवारा इनके ͪवǾɮध ͪवभागीय काय[वाहȣ
संचाͧलत कȧ गयी।
3.
संचालन पदाͬधकारȣ के पğांक-135, Ǒदनांक 06.06.2019 ɮवारा ͪवभागीय काय[वाहȣ
का जाँच ĤǓतवेदन समͪप[त ͩकया गया है, िजसमɅ Įी कुमार के ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत सभी आरोपɉ को
Ĥमाͨणत ĤǓतवेǑदत ͩकया गया।
4.
Įी कुमार ͪवǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोप, उनका बचाव-बयान एवं संचालन पदाͬधकारȣ के
जाँच ĤǓतवेदन के समी¢ोपरांत Įी कुमार के ͪवǾɮध Ĥमाͨणत आरोपɉ हेतु झारखÖड सरकारȣ सेवक
(वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(xi) के अÛतग[त सेवा से बखा[èत
करने के ǒबÛदु पर ͪवभागीय पğांक 9203, Ǒदनांक 20.11.2019 ɮवारा ɮͪवतीय कारण पृÍछा कȧ
माँग कȧ गयी। परÛतु इनके ɮवारा ɮͪवतीय कारण पृÍछा समͪप[त न कर अपने पğ, Ǒदनांक
03.03.2020 ɮवारा अßयावेदन समͪप[त कर लगाये गये आरोपɉ के संबंध मɅ दज[ Ĥाथͧमकȧ के
आलोक मɅ आपराͬधक Ûयायालय के Ǔनण[य आने तक मामला èथͬगत रखने एवं Ǔनलंबन से मुÈत
करने का अनुरोध ͩकया गया।
5.
समी¢ोपरांत Įी कुमार के अßयावेदन को अèवीकृत करते हुए उÈत दÖड अͬधरोपण
के ǒबÛदु पर झारखÖड लोक सेवा आयोग, राँची एवं मंǒğपǐरषɮ के èवीकृǓत उपरांत ͪवभागीय
संकãप सं0-1490 (HRMS), Ǒदनांक 10.02.2021 ɮवारा झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण,
Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(xi) के तहत् सेवा से बखा[èत ͩकया गया।
6.
उÈत अͬधरोͪपत दÖड के ͪवǾɮध Įी कुमार ɮवारा समͪप[त अपील अßयावेदन के
समी¢ोपरांत ͪवभागीय संकãप सं0-6888, Ǒदनांक 17.10.2024 ɮवारा ͪवभागीय संकãप सं0-1490
(HRMS), Ǒदनांक 10.02.2021 ɮवारा झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील)
Ǔनयमावलȣ, 2016 के Ǔनयम-14(xi) के तहत् अͬधरोͪपत "सेवा से बखा[èतगी के दÖड" को यथावात्
रखा गया।
7.
उÈत बखा[èतगी के दÖड के ͪवǾɮध Įी कुमार ɮवारा माननीय झारखÖड उÍच
Ûयायालय, राँची मɅ W.P.(S) No. 1107 of 2021 Ashutosh Kumar Vs. State of
Jharkhand & Ors. दायर ͩकया गया।
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 29 मई, 2026
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8.
W.P.(S) No. 1107 of 2021 Ashutosh Kumar Vs. State of Jharkhand &
Ors. मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची ɮवारा Ǒदनांक 09.04.2026 को पाǐरत Ûयायादेश
मɅ Įी कुमार पर अͬधरोͪपत दÖड, जाँच ĤǓतवेदन एवं ɮͪवतीय कारण पृÍछा संबंधी पğ को Ǔनरèत
करते हुए मामले को ͪवभाग को वापस ͩकया गया है। साथ हȣ, Ûयायादेश पाǐरत होने कȧ Ǔतͬथ से
छः माह के अंदर Ǔनयमानुसार नये ͧसरे आदेश पाǐरत करने का Ǔनदेश Ǒदया गया है।
माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची ɮवारा Ǒदनांक 09.04.2026 को पाǐरत
Ûयायादेश का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है-
"2. At the outset, learned counsel for the petitioner submits that the
impugned order of termination suffers from procedural irregularities in view of the
fact that no oral witness has been examined and the documents which has been
relied by the respondent-authorities was not kept for ordinary course of business;
as such, as per the settled law, due to want of examination of oral witness, the
impugned order is vitiated.
3. Learned counsel for the respondents submits that grave charge of
defalcating Rs. 6.00 crores approx. was levelled against the petitioner and other
co-accused. However, he fairly admits after going through the charge-sheet that
oral witness has not been examined and the punishment order has been issued
on the basis of different reports of internal enquiries and as such, he submits
that, at best, the matter may be remitted back and some time may be given to
the respondent-authorities so that the fresh order shall be passed by curing the
procedural irregularities committed earlier.
4. Having regard to the aforesaid submissions, without going into the
merits of the case, the impugned order dated 10.2.2021 (Annexure-8) and inquiry
report dated 6.6.2019 along with second show cause notice vide letter no. 9203
dated 20.11.2019 (Annexure-6 series) are quashed and set aside on the ground
that it suffers from procedural irregularities, inasmuch as, now it is settled
principle of law that any document/charge has to be proved by oral witness and
the enquiry officer has to act as an Umpire and not as the representative of the
department.
5. However, looking to the gravity of charge and also after
considering the submission of the respondent-State, the matter is remitted to
respondent no. 4 with a direction to proceed in accordance with law and
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applicable rules and regulations and thereafter, pass a fresh order within a period
six months from the date of receipt/production of a copy of this order.
6. Accordingly, the instant writ application stands disposed of."
9.
अतः W.P.(S) No. 1107 of 2021 Ashutosh Kumar Vs. State of
Jharkhand & Ors. मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची ɮवारा Ǒदनांक 09.04.2026 को
पाǐरत Ûयायादेश के आलोक मɅ समी¢ोपरांत Ǔनàनवत् Ǔनण[य ͧलया जाता है-
(i)
Įी आशुतोष कुमार, झा०Ĥ०से० (चतुथ[ 'सीͧमत' बैच), त×कालȣन काय[पालक
दÖडाͬधकारȣ-सह-Ĥभारȣ िजला कãयाण पदाͬधकारȣ, चतरा के ͪवǾɮध ͪवभागीय संकãप सं0-
1490(HRMS), Ǒदनांक 10.02.2021 ɮवारा अͬधरोͪपत दÖड "सेवा से बखा[èत" को ͪवलोͪपत ͩकया
जाता है।
(ii)
झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 के
Ǔनयम-9 (5) के आलोक मɅ सेवा से बखा[èत ͩकये जाने कȧ Ǔतͬथ Ǒदनांक 10.02.2021 से Įी
आशुतोष कुमार को Ǔनलंǒबत ͩकया जाता है।
आदेश :-
आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ
Ĥकाͧशत ͩकया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įी आशुतोष कुमार, झा०Ĥ०से० एवं अÛय
संबंͬधत को दȣ जाय ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
ͬचÛटू दोराईबुǾ,
सरकार के संयुÈत सͬचव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧशत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
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