झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत
1 Ïयेçठ, 1948 (श०)
संÉ या – 256 राँची, शुĐवार, 22 मई, 2026 (ई०)
मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग
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संकãप
12 ͧ सतàबर, 2023
£ापांक:- 05/म०स०/यो०-109/2023-2518-- ͪ
वषय-
सामािजक सहायता काय[Đम के तहत राÏय योजनाÛतग[त ĚांसजɅडर/तृतीय ͧ लंग के
åयिÈतयɉ हेतु मुÉयमंğी राÏय सामािजक सुर¢ा पɅशन योजना के ͩ ĐयाÛवयन के
संबंध मɅ ।
मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग, झारखÖड, राँची ɮवारा संͪ वधान के
अनुÍछेद-41 तथा Ēामीण ͪ वकास मंğालय, भारत सरकार ɮवारा Ǔनग[त राçĚȣय सामािजक
सहायता काय[Đम Ǒदशा-Ǔनदȶश के आलोक मɅ सामािजक सहायता काय[Đम संचाͧ लत ͩ कया जाता
है। माननीय सवȾÍच Ûयायालय, नई Ǒदãलȣ ɮवारा WP (Civil) No. 400/2012 मɅ Ǒदनांक
15.04.2014 को पाǐरत Ûयायादेश मɅ ĚांसजɅडर/तृतीय ͧ लंग के åयिÈतयɉ हेतु सामािजक सुर¢ा
पɅशन योजना Ĥारंभ करने के संबंध मɅ Ǔनदेश Ǔनग[त है ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 22 मई, 2026
2)
सàयक ͪ वचारोपरांत राÏय योजनाÛतग[त ĚांसजɅडर/तृतीय ͧ लंग के åयिÈतयɉ हेतु
मुÉयमंğी राÏयसामािजक सुर¢ा पɅशन योजना का ͩ ĐयाÛवयन ͩ कए जाने का
Ǔनण[य ͧ लया गया है। इस योजना के तहत योÊय लाभुकɉ को ǽ०-1,000/- (एक
हजार ǽपये) ĤǓतमाह ĤǓत लाभुक कȧ आͬ थ[क सहायता बɇक खाते मɅ
ABPS/PFMS के माÚयम से Ĥदान ͩ कया जाएगा ।
3)
राÏय योजनाÛतग[त ĚांसजɅडर/तृतीय ͧ लंग के åयिÈतयɉ हेतु मुÉयमंğी राÏय
सामािजक सुर¢ापɅशन योजना के लाभुकɉ के ͧ लए पाğता Ǔनàनवत होगी -
a) आवेदक कȧ आयु 18 वष[ अथवा उससे अͬ धक हो ।
b) आवेदक का मतदाता पहचान पğ हो ।
c) आवेदक èवयं कɅ ġ एवं राÏय सरकार अथवा कɅ ġȣय/राÏय/साव[जǓनक ¢ेğ के उपĐमɉ
सेसेवाǓनवृƣ और पɅशन/पाǐरवाǐरक पɅशन ĤाÜत करने वाला नहȣं होना चाǑहए ।
d) आयकर अदा नहȣं करने वाले पǐरवार ।
e) आवेदक के पǐरवार से ता×पय[ है-पǓत/प×नी तथा उनके बÍचे ।
f) ĚांसजɅडर åयिÈत (अͬ धकारɉ का संर¢ण) अͬ धǓनयम, 2019 कȧ धारा-6 मɅ वͨ ण[त
Ĥावधानके अनुसार ĚांसजɅडर/तृतीय ͧ लंग संबंधी Ĥमाण पğ, जो उपायुÈत के èतर से Ǔनग[त हो।
g) िजन लाभुकɉ को मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग, झारखÖड, राँची
ɮवारा संचाͧ लत ͩ कसी अÛय सामािजक सुर¢ा पɅशन योजना का लाभ पूव[ से ĤाÜत हो रहा हो,
उÛहɅ इस योजना कालाभ Ĥदान नहȣं ͩ कया जायेगा ।
4)
राÏय योजनाÛतग[त ĚांसजɅडर/तृतीय ͧ लंग के åयिÈतयɉ हेतु मुÉयमंğी राÏय
सामािजक सुर¢ा पɅशन योजना के लाभुकɉ के ͧ लए आवेदन ĤͩĐया Ǔनàनवत
होगी :-
"आवेदक Ēामीण ¢ेğ मɅ संबंͬ धत ĤखÖड ͪ वकास पदाͬ धकारȣ एवं शहरȣ ¢ेğ मɅ संबंͬ धत
अंचल अͬ धकारȣ के काया[लय मɅ आवेदन समͪ प[त करɅगे, िजसके साथ Ǔनàन Ĥमाण-पğɉ कȧ èव-
अͧ भĤमाͨ णत ĤǓतयाँ संलÊन करनी आवæयक हɉगी :-
a) 18 वष[ से अͬ धक आयु के आवेदक कȧ मतदाता पहचान पğ कȧ छायाĤǓत ।
b) आधार काड[ कȧ छायाĤǓत अथवा आधार काड[ नहȣं होने पर इस आशय का
èवघोषणा पğ ।
c) बɇक खाता के पासबुक कȧ छायाĤǓत ।
d) ĚांसजɅडर/तृतीय ͧ लंग संबंधी Ĥमाण पğ ।
e) पाğता संबंधी घोषणा पğ ।
5)
योजना के ͩ ĐयाÛवयन कȧ Ĥͩ Đया Ǔनàनवत होगी-
(a) Ēामीण ¢ेğɉ मɅ ĤखÖड ͪ वकास पदाͬ धकारȣ एवं शहरȣ ¢ेğɉ मɅ अंचल अͬ धकारȣ पɅशन
संबंधी आवेदनɉ के èवीकृǓत पदाͬ धकारȣ हɉगे ।
(b) Ēामीण ¢ेğ मɅ संबंͬ धत ĤखÖड ͪ वकास पदाͬ धकारȣ एवं शहरȣ ¢ेğ मɅ संबंͬ धत अंचल
अͬ धकारȣ ɮवाराआवेदन NSAP-PPS Portal पर Online अथवा offline (हाड[ कॉपी) ĤाÜत ͩ
कया जायेगा ।
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(c) ĤाÜत सभी आवेदन पğɉ को ĤखÖड ͪ वकास पदाͬ धकरȣ/अंचल अͬ धकारȣ ɮवारा अपने
अधीनèथ कͧ म[यɉ से जाँच करायी जाएगी ।
(d) èवीकृत करने के पæचात लाभुकɉ को सूͬ चत ͩ कया जायेगा ।
(e) संबंͬ धत सहायक Ǔनदेशक, िजला सामािजक सुर¢ा कोषांग ɮवारा NSAP-PPS
Portal पर Ĥͪ वçट लाभुकɉ के आधार पर ĤǓतमाह कोषागार से राͧ श कȧ Ǔनकासी कर
ABPS/PFMS के माÚयम से लाभुक के बɇक खाते मɅ राͧ श भुगतान कȧ जायेगी ।
आवæयकतानुसार Ǔनदेशालय ɮवारा Centralised Payment भीͩ कया जा सकता है ।
(f) Ĥ×येक महȣने कȧ 5 तारȣख तक पɅशन राͧ श सभी लाभाͬ थ[यɉ के खाते मɅ भेजी
जायेगी। साथ हȣ Ĥ×येक महȣने उन सभी लाभाͬ थ[यɉ को खाते मɅ भेजे जाने वालȣ पɅशन राͧ श कȧ
जानकारȣ SMS ɮवाराउनके रिजèटड[ फोन नàबर पर भी भेजी जायेगी।"
6) योजनाÛतग[त लाभाथȸ का वाͪ ष[क स×यापन Ǔनàनवत ͩ कया जाएगा :-
(a) इस योजनाÛतग[त सभी लाभुकɉ का वाͪ ष[क स×यापन Ēामीण ¢ेğ मɅ संबंͬ धत ĤखÖड ͪ
वकास पदाͬ धकारȣ एवं शहरȣ ¢ेğ मɅ संबंͬ धत अंचल अͬ धकारȣ ɮवारा करायी जायेगी।
(b) ͪ वभाग इस संबंध मɅ लाभुक से Ĥ£ा केÛġ/अÛय माÚयम से Ǔनग[त जीवन Ĥमाण-पğ
कȧ मांगकर सकता है ।
7) योजनाÛतग[त लाभाथȸ का नाम ͪ वलोͪ पत करने कȧ Ĥͩ Đया Ǔनàनवत होगी :-
i. Ēामीण ¢ेğ मɅ संबंͬ धत ĤखÖड ͪ वकास पदाͬ धकारȣ एवं शहरȣ ¢ेğ मɅ संबंͬ धत अंचल अͬ धकारȣ
ɮवारा आदेश पाǐरत कर नाम ͪ वलोͪ पत ͩ कया जायेगा ।
ii. लाभाथȸ का नाम ͪ वलोͪ पत ͩ कये जाने के Ǔनàन आधार हɉगे-
(क)लाभाथȸ कȧ मृ×यु होने कȧ िèथǓत मɅ ।
(ख)लाभाथȸ अपने पते पर एक वष[ से अͬ धक समय से नहȣं रह रहा हो ।
(ग)चयन के समय जो अह[ƣा Ǔनधा[ǐरत थी, वाèतव मɅ लाभाथȸ उसकȧ अह[ƣा नहȣं
रखता हो ।
(घ)योजना के लाभाथȸ, अÛय सामािजक सुर¢ा पɅशन योजनाओं मɅ से ͩ कसी का भी
लाभ ले रहा हो ।
(ड)उपरोÈत कंͫ डका-7 (ii) के (ग) एवं (घ) के आधार पर लाभुक के अयोÊय पाये जाने
परĒामीण ¢ेğ मɅ संबंͬ धत ĤखÖड ͪ वकास पदाͬ धकारȣ एवं शहरȣ ¢ेğ मɅ संबंͬ धत अंचल
अͬ धकारȣ ɮवारा लाभुक को कम से कम 15 Ǒदन का नोǑटस Ǔनग[त ͩ कया जायेगा। नोǑटस
Ǔनग[त होने के पæचात ĤाÜत आपͪ ƣ (यǑद कोई हो तो) के Ǔनराकरणोपरांत नाम ͪ वलोͪ पत करने
के संबंध मɅ Ǔनण[य ͧ लया जायेगा ।
(च) उपरोÈत कंͫ डका-7 (ii) के (क) एवं (ख) के आधार पर लाभाͬ थ[यɉ कȧ èवीकृत
सूची से नाम ͪ वलोͪ पत ͩ कये जाने के ͧ लए Ĥèताͪ वत/ͬ चिÛहत åयकǓतयɉ कȧ सूची, ͪ वलोपन के
कारण के साथ Ēामीण ¢ेğ मɅ ĤखÖड काया[लय एवं शहरȣ ¢ेğ मɅ अंचल काया[लय मɅ सूचना
पɪट पर एक माह तक Ĥदͧ श[त ͩ कया जायेगा, िजसकȧ एक-एक ĤǓत संबंͬ धत पंचायत
काया[लय/नगर Ǔनकाय को Ĥेͪ षत कȧ जायेगी। सूचना पɪट पर Ĥदश[न के पæचात ĤाÜत आपͪ ƣ
(यǑद कोई हो तो) के Ǔनराकरणोपरांत नाम ͪ वलोͪ पत करने के संबंध मɅ Ǔनण[य ͧ लया जायेगा।
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योजनाÛतग[त लाभाथȸ का सामािजक लेखा परȣ¢ा Ǔनàनवत ͩ कया जाएगा :-
" योजनाÛतग[त सभी लाभुकɉ का सामािजक लेखा परȣ¢ा वष[ मɅ दो बार ͩ कया जायेगा।"
9)
योजनाÛतग[त अपील कȧ Ĥͩ Đया Ǔनàनवत होगी :-
i. Ēामीण ¢ेğ मɅ ĤखÖड ͪ वकास पदाͬ धकारȣ एवं शहरȣ ¢ेğ मɅ अंचल अͬ धकारȣ
के पɅशन संबंधी ͩ कसी भी Ǔनण[य के ͪ वǽɮध, अनुमंडल पदाͬ धकारȣ Ĥथम
अपीलȣय पदाͬ धकारȣ हɉगे ।
ii. अनुमंडल पदाͬ धकारȣ के पɅशन संबंधी ͩ कसी भी Ǔनण[य के ͪ वǽɮध िजले के उप ͪ
वकास आयुÈत, पुनरावलोकन पदाͬ धकारȣ हɉगे ।
iii. Ĥथम अपीलȣय पदाͬ धकारȣ एवं पुनरावलोकन पदाͬ धकारȣ पɅशन संबंधी ऐसे
ĤाÜत आवेदनɉ को आवेदन ĤाÜत होने के 30 Ǒदनɉ के अंदर ǓनçपाǑदत करना
सुǓनिæचत करɅगे ।
10) इस पर राÏय मंǒğपǐरषद कȧ Ǒदनांक-06.09.2023 कȧ बैठक के मद संÉया 22 मɅ
èवीकृǓत ĤाÜत है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
कृपा नÛद झा,
सरकार के सͬ चव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 256 – 50