झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत
15 Ïयेçठ, 1948 (श०)
संÉ या – 300 राँची, शुĐवार, 5 जून, 2026 (ई०)
मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग
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संकãप
5 माच[, 2019
ͪ
वषय: राÏय योजनाÛतग[त संचाͧ लत “सामािजक कुरȣǓत Ǔनवारण योजना” मɅ संशोधन कȧ
èवीकृǓत।
£ापांक 05/म०स०/रा०यो०-185/2018-566—समाज मɅ फैले कुरȣǓतयɉ का समापन तथा
अÍछȤ Ĥथाओं को Ĥो×साहन हेतु राÏय योजनाÛतग[त सामािजक कुरȣǓत Ǔनवारण योजना कȧ
èवीकृǓत ͪ वभागीय संकãप संÉया 2872, Ǒदनांक 31.10.2018 ɮवारा दȣ गई थी।
2. Ǒदनांक 25.02.2019 को राÏय योजना Ĥाͬ धकृत सͧ मǓत कȧ बैठक मɅ ͧ लये गये Ǔनण[य
के आलोक मɅ सामािजक कुरȣǓत Ǔनवारण योजना के संशोͬ धत èवǽप कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ गई है। ͪ
वƣीय वष[ 2019-20 से इस योजनाÛतग[त Ǔनßन काय[Đमɉ का संचालन ͩ कया जायेगा :-
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 5 जून, 2026
i.
डायन Ĥथा उÛमूलन:- इस काय[Đम अÛतग[त राÏय मɅ åयाÜत डायन-कुĤथा के उÛमूलन हेतु
वृहत èतर पर सेͧ मनार का आयोजन तथा ͪ वͧ भÛन माÚयमɉ से Ĥचार Ĥसार कर लोगɉ को
जागǽकͩ कया जायेगा।
ii.
सामूǑहक ͪ ववाह काय[Đम : - दहेज Ĥथा का अÛत एवं ͪ ववाह मɅ ͩ फजूल खचȸ पर लगाम के
उɮदेæय से सामािजक कुरȣǓत Ǔनवारण योजनाÛतग[त “सामुǑहक ͪ ववाह काय[Đम “को
Ǔनàनव×संचाͧ लत ͩ कया जायेगा
(क) सामूǑहक ͪ ववाह सàपÛन कराने वाले आयोजनकता[ को सामूǑहक ͪ ववाह के आयोजन
हेतु ĤǓत वैवाǑहक जोड़े केͧ लए ǽ० 2000/- (दोहजारǽपये) कȧ दर से Ĥो×साहन राͧ श के
ǽप मɅ आͬ थ[क सहायता Ĥदान कȧ जायेगी। सरकारȣ èतर से ͩ कये जाने वाले
आयोजनɉ के ͧ लए वाèतͪ वकता के अनुǽप राͧ श åयय कȧ जायेगी, जो अͬ धकतम ǽ०
2000/- ĤǓत वैवाǑहक जोड़े से अͬ धक नहȣं होगी।
(ख) सरकारȣ कͧ म[यɉ के ͧ लए यह राͧ श देय नहȣं होगी।
(ग) आयोजनकता[, कोई भी åयिÈत / संèथा हो सकती है। आयोजनकता[ के ǽप मɅ िजला
समाज कãयाण पदाͬ धकारȣ/बाल ͪ वकास पǐरयोजना पदाͬ धकारȣ भी हो सकते हɇ।
(घ) सामुǑहक ͪ ववाह आयोजन के पूव[ आयोजनकता[ को संबंͬ धत िजले के िजला समाज
कãयाण पदाͬ धकारȣ को सूͬ चत करना आवæयक होगा।
(ङ)
सामुǑहक ͪ ववाह का आयोजन कम से कम 10 वैवाǑहक जोड़ा का ͪ ववाह होने पर
माÛय होगा।
(च) काय[Đम आयोिजत करने के 03 माह के अÛदर आवेदन Ǒदया जाना अǓनवाय[ होगा।
(छ) आवेदन के साथ वर एवं वधु का आधार काड[ अथवा मतदाता पहचान पğ कȧ ĤǓत
संलÊन करना अǓनवाय[ होगा।
(ज) ͪ
ववाह के समय Èधु कȧ आयु Ûयूनतम 18 वष[ तथावर कȧ आयु Ûयूनतम 21 वष[
होनी चाǑहए।
(झ) ͪ
ववाह करने वाले जोड़े को भी यह घोषणा-पğ देना होगा ͩ क उनका ͪ ववाह अमुक
संèथा/åयिÈत ɮवारा कराया गया है ।
(ञ) राͧ श का भुगतान िजला समाज कãयाण पदाͬ धकारȣ ɮवारा संबंͬ धत आयोजनकता[
संèथा/åयिÈत को उनके खाते मɅ APBS/NEFT/RTGS/PFMS के माÚयम से ͩ कया
जायेगा।
iii.
अंǓतम संèकार के ͧ लए अनुदान:-इस काय[Đम के अÛतग[त सामूǑहक अंǓतम संèकार या
लावाǐरश शव के अंǓतम संèकार हेतु ǽ० 2000/- (दो हजार ǽपये) ĤǓतशव कȧ दर से राͧ श
अंǓतम संèकार के आयोजनकता[ को Ĥदान कȧ जायेगी। इस काय[Đम को Ǔनàनव×संचाͧ लत
कराया जायेगा
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(क) अनुदान राͧ श आयोजनकता[ संèथा/åयिÈत को Ĥदान कȧ जायेगी।
(ख) अंǓतम संèकार के पूव[ आयोजनकता[ संèथा/åयिÈत ɮवारा èथानीय थाना से अनुमǓत ͩ
कया जायेगा ।
(ग) अंǓतम संèकार के पूव[ आयोजनकता[ संèथा/åयिÈत ɮवारा संबंͬ धत िजला समाज
कãयाण पदाͬ धकारȣ को सूͬ चत करना अǓनवाय[ होगा ।
(घ) अनुदान राͧ श के दावे के साथ èथानीय थाना से Ǔनग[त अंǓतम संèकार केशवɉ कȧ
संÉया संबंधी Ĥमाण पğ संलÊन करना आवæयक होगा ।
(ङ)
राͧ श का भुगतान िजला समाज कãयाण पदाͬ धकारȣ ɮवारा आयोजनकता[
संèथा/åयिÈत को उनके खाते मɅ APBS/NEFT/RTGS/PFMS के माÚयम से ͩ कया
जायेगा ।
3. इस योजनाÛतग[त 2018-19 तक संचाͧ लत Ǔनàन काय[Đमɉ के संचालन के संबंध मɅ ͪ
वƣीय वष[ 2019-20 से Ǔनàन Ǔनण[य ͧ लए जाते हɇ
i.
इस योजना अÛतग[त संचाͧ लत अंतजा[तीय ͪ ववाह को Ĥो×साहन हेतु आͬ थ[क सहायता
काय[Đम अÛतग[त आͬ थ[क सहायता के ǽप मɅ ǽ0 25,000/- (पÍचीस हजार ǽपये) माğ
Ĥदान करने का Ĥावधान था। राÏय मɅ मुÉयमंğी कÛयादान योजना संचाͧ लत है, िजसमɅ ͪ
ववाह के अवसर पर कÛयाओं को ǽ० 30,000/- (तीस हजार ǽपये) माğ Ĥदान ͩ कए जाते
हɇ। इस Ĥकार अÛत[जातीय ͪ ववाह को Ĥो×साहन हेतु आͬ थ[क सहायता काय[Đम दोहरा लाभ
का मामला Ĥतीत होता है। अतः इस काय[Đम को ͪ वƣीय वष[ 2019-20 से बंद ͩ कया जाता
है ।
ii.
इस ͪ वभाग ɮवारा राçĚȣय मानवाͬ धकार आयोग के केस संÉया -844/34/10/07-08 मɅ
आयोग ɮवारा Ǒदए गए Ǔनदेश के आलोक मɅ मृतक ͪ वनोद उराँव कȧ प×नी Įीमती ͧ
समͧ लया उरॉव, Ēाम+पो०+थाना ͪ वशुनपुर, िजला-गुमला को ǽ० 3000/- (तीन हजार ǽपये
माğ) ĤǓतमाह Ĥदान ͩ कया जाता है।
उãलेखनीय है ͩ क National Human Rights Commission ɮवारा Ǒदनांक
02.07.2012 को इस संबंध मɅ आदेश Ǒदया गया है ͩ क Schedule Castes and
Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities)Rules, 1995 के Rule 12 (4) के
Amended entry 21 का compliance सुǓनिæचत ͩ कया जाय। चूँͩ क Schedule Castes
and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act के अÛतग[त कार[वाई
अनुसूͬ चत जनजाǓत, अनुसूͬ चत जाǓत, अãप संÉयक एवं ͪ पछड़ा वग[ कãयाण ͪ वभाग ɮवारा ͩ
कया जाता है, अतः मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग ɮवारा इस संबंध मɅ
कोई कार[वाई अपेͯ ¢त नहȣं है। अतः मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग
ɮवारा संचाͧ लत इस काय[Đम का संचालन ͪ वƣीय वष[ 2019-20 से बंद ͩ कया जाता है।
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iii.
National Commission for Protection of Child Rights ɮवारा Ǒदनांक-03.05.2012
को पाǐरत आदेश के आलोक मɅ दुçकम[ पीͫ ड़ता लखीकुंडी ͧ मͫ डल èकूल, दुमका कȧ छाğा को
1000/- (एक हजार ǽपये माğ) ĤǓतमाह कȧ दर से मुआवजा राͧ श कȧ भुगतान कȧ जा रहȣ
है । गृह ͪ
वभाग, झारखÖड ɮवारा Ǒदनांक 03.08.2012 को £ापांक-3735 ɮवारा
Jharkhand Victim Compensation Scheme, 2012 अͬ धसूͬ चत कȧ गई। गृह कारा एवं
आपदा Ĥबंधन ͪ वभाग कȧ अͬ धसूचना संÉया 5190 Ǒदनांक 29.09.2018 ɮवारा झारखÖड
पीͫ ड़त ĤǓतकर (संशोधन) èकȧम 2016 अͬ धसूͬ चत कȧ गई । उÈत योजनाÛतग[त Rape
Victim को मुआवजा देने का Ĥावधान है। अतः मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ
वभाग ɮवारा कोई कार[वाई अपेͯ ¢त नहȣं है। अतः इस काय[Đम को ͪ वƣीय वष[ 2019-20
से बंद ͩ कया जाता है ।
4. ͪ वभागीय संकãप सं0-2872, Ǒदनांक 31.10.2018 ͪ वƣीय वष[ 2019-20 से ͪ वलोͪ पत
समझा जायेगा ।
अͧ मताभ कौशल,
सरकार के सͬ चव
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 300 – 50