झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत

15 Ïयेçठ, 1948 (श०)

संÉ या – 300 राँची, शुĐवार, 5 जून, 2026 (ई०)

मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग

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संकãप

5 माच[, 2019

ͪ

वषय: राÏय योजनाÛतग[त संचाͧ लत “सामािजक कुरȣǓत Ǔनवारण योजना” मɅ संशोधन कȧ

èवीकृǓत।

£ापांक 05/म०स०/रा०यो०-185/2018-566—समाज मɅ फैले कुरȣǓतयɉ का समापन तथा

अÍछȤ Ĥथाओं को Ĥो×साहन हेतु राÏय योजनाÛतग[त सामािजक कुरȣǓत Ǔनवारण योजना कȧ

èवीकृǓत ͪ वभागीय संकãप संÉया 2872, Ǒदनांक 31.10.2018 ɮवारा दȣ गई थी।

2. Ǒदनांक 25.02.2019 को राÏय योजना Ĥाͬ धकृत सͧ मǓत कȧ बैठक मɅ ͧ लये गये Ǔनण[य

के आलोक मɅ सामािजक कुरȣǓत Ǔनवारण योजना के संशोͬ धत èवǽप कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ गई है। ͪ

वƣीय वष[ 2019-20 से इस योजनाÛतग[त Ǔनßन काय[Đमɉ का संचालन ͩ कया जायेगा :-

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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 5 जून, 2026

i.

डायन Ĥथा उÛमूलन:- इस काय[Đम अÛतग[त राÏय मɅ åयाÜत डायन-कुĤथा के उÛमूलन हेतु

वृहत èतर पर सेͧ मनार का आयोजन तथा ͪ वͧ भÛन माÚयमɉ से Ĥचार Ĥसार कर लोगɉ को

जागǽकͩ कया जायेगा।

ii.

सामूǑहक ͪ ववाह काय[Đम : - दहेज Ĥथा का अÛत एवं ͪ ववाह मɅ ͩ फजूल खचȸ पर लगाम के

उɮदेæय से सामािजक कुरȣǓत Ǔनवारण योजनाÛतग[त “सामुǑहक ͪ ववाह काय[Đम “को

Ǔनàनव×संचाͧ लत ͩ कया जायेगा

(क) सामूǑहक ͪ ववाह सàपÛन कराने वाले आयोजनकता[ को सामूǑहक ͪ ववाह के आयोजन

हेतु ĤǓत वैवाǑहक जोड़े केͧ लए ǽ० 2000/- (दोहजारǽपये) कȧ दर से Ĥो×साहन राͧ श के

ǽप मɅ आͬ थ[क सहायता Ĥदान कȧ जायेगी। सरकारȣ èतर से ͩ कये जाने वाले

आयोजनɉ के ͧ लए वाèतͪ वकता के अनुǽप राͧ श åयय कȧ जायेगी, जो अͬ धकतम ǽ०

2000/- ĤǓत वैवाǑहक जोड़े से अͬ धक नहȣं होगी।

(ख) सरकारȣ कͧ म[यɉ के ͧ लए यह राͧ श देय नहȣं होगी।

(ग) आयोजनकता[, कोई भी åयिÈत / संèथा हो सकती है। आयोजनकता[ के ǽप मɅ िजला

समाज कãयाण पदाͬ धकारȣ/बाल ͪ वकास पǐरयोजना पदाͬ धकारȣ भी हो सकते हɇ।

(घ) सामुǑहक ͪ ववाह आयोजन के पूव[ आयोजनकता[ को संबंͬ धत िजले के िजला समाज

कãयाण पदाͬ धकारȣ को सूͬ चत करना आवæयक होगा।

(ङ)

सामुǑहक ͪ ववाह का आयोजन कम से कम 10 वैवाǑहक जोड़ा का ͪ ववाह होने पर

माÛय होगा।

(च) काय[Đम आयोिजत करने के 03 माह के अÛदर आवेदन Ǒदया जाना अǓनवाय[ होगा।

(छ) आवेदन के साथ वर एवं वधु का आधार काड[ अथवा मतदाता पहचान पğ कȧ ĤǓत

संलÊन करना अǓनवाय[ होगा।

(ज) ͪ

ववाह के समय Èधु कȧ आयु Ûयूनतम 18 वष[ तथावर कȧ आयु Ûयूनतम 21 वष[

होनी चाǑहए।

(झ) ͪ

ववाह करने वाले जोड़े को भी यह घोषणा-पğ देना होगा ͩ क उनका ͪ ववाह अमुक

संèथा/åयिÈत ɮवारा कराया गया है ।

(ञ) राͧ श का भुगतान िजला समाज कãयाण पदाͬ धकारȣ ɮवारा संबंͬ धत आयोजनकता[

संèथा/åयिÈत को उनके खाते मɅ APBS/NEFT/RTGS/PFMS के माÚयम से ͩ कया

जायेगा।

iii.

अंǓतम संèकार के ͧ लए अनुदान:-इस काय[Đम के अÛतग[त सामूǑहक अंǓतम संèकार या

लावाǐरश शव के अंǓतम संèकार हेतु ǽ० 2000/- (दो हजार ǽपये) ĤǓतशव कȧ दर से राͧ श

अंǓतम संèकार के आयोजनकता[ को Ĥदान कȧ जायेगी। इस काय[Đम को Ǔनàनव×संचाͧ लत

कराया जायेगा

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 5 जून, 2026

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(क) अनुदान राͧ श आयोजनकता[ संèथा/åयिÈत को Ĥदान कȧ जायेगी।

(ख) अंǓतम संèकार के पूव[ आयोजनकता[ संèथा/åयिÈत ɮवारा èथानीय थाना से अनुमǓत ͩ

कया जायेगा ।

(ग) अंǓतम संèकार के पूव[ आयोजनकता[ संèथा/åयिÈत ɮवारा संबंͬ धत िजला समाज

कãयाण पदाͬ धकारȣ को सूͬ चत करना अǓनवाय[ होगा ।

(घ) अनुदान राͧ श के दावे के साथ èथानीय थाना से Ǔनग[त अंǓतम संèकार केशवɉ कȧ

संÉया संबंधी Ĥमाण पğ संलÊन करना आवæयक होगा ।

(ङ)

राͧ श का भुगतान िजला समाज कãयाण पदाͬ धकारȣ ɮवारा आयोजनकता[

संèथा/åयिÈत को उनके खाते मɅ APBS/NEFT/RTGS/PFMS के माÚयम से ͩ कया

जायेगा ।

3. इस योजनाÛतग[त 2018-19 तक संचाͧ लत Ǔनàन काय[Đमɉ के संचालन के संबंध मɅ ͪ

वƣीय वष[ 2019-20 से Ǔनàन Ǔनण[य ͧ लए जाते हɇ

i.

इस योजना अÛतग[त संचाͧ लत अंतजा[तीय ͪ ववाह को Ĥो×साहन हेतु आͬ थ[क सहायता

काय[Đम अÛतग[त आͬ थ[क सहायता के ǽप मɅ ǽ0 25,000/- (पÍचीस हजार ǽपये) माğ

Ĥदान करने का Ĥावधान था। राÏय मɅ मुÉयमंğी कÛयादान योजना संचाͧ लत है, िजसमɅ ͪ

ववाह के अवसर पर कÛयाओं को ǽ० 30,000/- (तीस हजार ǽपये) माğ Ĥदान ͩ कए जाते

हɇ। इस Ĥकार अÛत[जातीय ͪ ववाह को Ĥो×साहन हेतु आͬ थ[क सहायता काय[Đम दोहरा लाभ

का मामला Ĥतीत होता है। अतः इस काय[Đम को ͪ वƣीय वष[ 2019-20 से बंद ͩ कया जाता

है ।

ii.

इस ͪ वभाग ɮवारा राçĚȣय मानवाͬ धकार आयोग के केस संÉया -844/34/10/07-08 मɅ

आयोग ɮवारा Ǒदए गए Ǔनदेश के आलोक मɅ मृतक ͪ वनोद उराँव कȧ प×नी Įीमती ͧ

समͧ लया उरॉव, Ēाम+पो०+थाना ͪ वशुनपुर, िजला-गुमला को ǽ० 3000/- (तीन हजार ǽपये

माğ) ĤǓतमाह Ĥदान ͩ कया जाता है।

उãलेखनीय है ͩ क National Human Rights Commission ɮवारा Ǒदनांक

02.07.2012 को इस संबंध मɅ आदेश Ǒदया गया है ͩ क Schedule Castes and

Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities)Rules, 1995 के Rule 12 (4) के

Amended entry 21 का compliance सुǓनिæचत ͩ कया जाय। चूँͩ क Schedule Castes

and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act के अÛतग[त कार[वाई

अनुसूͬ चत जनजाǓत, अनुसूͬ चत जाǓत, अãप संÉयक एवं ͪ पछड़ा वग[ कãयाण ͪ वभाग ɮवारा ͩ

कया जाता है, अतः मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग ɮवारा इस संबंध मɅ

कोई कार[वाई अपेͯ ¢त नहȣं है। अतः मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग

ɮवारा संचाͧ लत इस काय[Đम का संचालन ͪ वƣीय वष[ 2019-20 से बंद ͩ कया जाता है।

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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 5 जून, 2026

iii.

National Commission for Protection of Child Rights ɮवारा Ǒदनांक-03.05.2012

को पाǐरत आदेश के आलोक मɅ दुçकम[ पीͫ ड़ता लखीकुंडी ͧ मͫ डल èकूल, दुमका कȧ छाğा को

1000/- (एक हजार ǽपये माğ) ĤǓतमाह कȧ दर से मुआवजा राͧ श कȧ भुगतान कȧ जा रहȣ

है । गृह ͪ

वभाग, झारखÖड ɮवारा Ǒदनांक 03.08.2012 को £ापांक-3735 ɮवारा

Jharkhand Victim Compensation Scheme, 2012 अͬ धसूͬ चत कȧ गई। गृह कारा एवं

आपदा Ĥबंधन ͪ वभाग कȧ अͬ धसूचना संÉया 5190 Ǒदनांक 29.09.2018 ɮवारा झारखÖड

पीͫ ड़त ĤǓतकर (संशोधन) èकȧम 2016 अͬ धसूͬ चत कȧ गई । उÈत योजनाÛतग[त Rape

Victim को मुआवजा देने का Ĥावधान है। अतः मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ

वभाग ɮवारा कोई कार[वाई अपेͯ ¢त नहȣं है। अतः इस काय[Đम को ͪ वƣीय वष[ 2019-20

से बंद ͩ कया जाता है ।

4. ͪ वभागीय संकãप सं0-2872, Ǒदनांक 31.10.2018 ͪ वƣीय वष[ 2019-20 से ͪ वलोͪ पत

समझा जायेगा ।

अͧ मताभ कौशल,

सरकार के सͬ चव

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 300 – 50