झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत

19 Ïयेçठ, 1948 (श०)

संÉ या – 307 राँची, मंगलवार, 9 जून, 2026 (ई०)

मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग

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संकãप

26 Ǒदसàबर, 2016

ͪ

वषय:-

केÛġ Ĥायोिजत ͧ मशन स¢म आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् पूरक पोषाहार काय[Đम

अंतग[त लाभाͬ थ[यɉ को Take Home Ration (THR) èवǾप Micronutrient Fortified

Food and/or Energy Dense Food (MFEDF) के Ǔनबा[ध ͪ वतरण सुǓनिæचत कराने

Ǔनͧ मƣ नौ (09) माह के ͧ लए अथवा Ĥͩ Đयाधीन Ǔनͪ वदा काय[ Ǔनçपादनोपरांत काया[देश

Ǔनग[मण कȧ Ǔतͬ थ तक (जो पहले घǑटत हो जाय) एतɮ सामͬ Ēयɉ कȧ आपूͪ ƣ[ इसके

वƣ[मान Ǔनमा[णकƣा[-सह-आपूͪ ƣ[कƣा[ से ĤाÜत करने हेतु इनके अनुबंध अवͬ ध के ͪ वèतार

कȧ èवीकृǓत ।

£ापांक-07/म०स०/पू०पो०आ०-471/2024-3940--राçĚȣय

खाɮय

सुर¢ा

अͬ धǓनयम

से

आÍछाǑदत तथा माननीय सवȾÍच Ûयायालय, नई Ǒदãलȣ के Ûयाय-Ǔनदȶश के अनुपालनɉ के तहत्

केÛġ Ĥायोिजत ͧ मशन स¢म आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अधीन काया[िÛवत पूरक पोषाहार काय[Đम

अंतग[त 06-36 माह के बÍचɉ, 06-72 माह के अǓतकुपोͪ षत बÍचɉ, गभ[वती मǑहलाओं एवं धातृ

माताओं को Take Home Ration (THR) èवǾप मशीनीकृत संसाͬ धत Micronutrient Fortified Food

and/or Energy Dense Food (MFEDF)आँगनबाड़ी केÛġɉ के माÚयम से उपलÞध कराया जा रहा है ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 9 जून, 2026

2. ͪ

वभागीय संकãपांक-60, Ǒदनांक-08.01.2021 के Ĥावधानानुसार उÈत लाभाͬ थ[यɉ को वष[

के 300 Ǒदन Micronutrient Fortified Food and/or Energy Dense Food (MFEDF) èवǾप ͧ शशु आहार

एवं पौिçटक मीठा दͧ लया (06-36 माह के बÍचɉ एवं 06-72 माह के अǓतकुपोͪ षत बÍचɉ के ͧ लए)

तथा पौिçटक नमकȧन दͧ लया एवं पौिçटक मीठा दͧ लया (गभ[वती मǑहलाओं एवं धातृ माताओं के ͧ

लए) आँगनबाड़ी केÛġɉ के माÚयम से उपलÞध कराया जा रहा है ।

ͪ

वभाग ɮवारा Đेता समाज कãयाण Ǔनदेशालय, झारखÖड के माÚयम से Ǔनͪ वदा ɮवारा

चयǓनत Ǔनमा[णकƣा[-सह-आपूͪ ƣ[कƣा[ यथा-मेसस[ इंटरͧ लंक फूɬस Ĥा०ͧ ल०, मेसस[ आǑद×य Ýलॉर ͧ मल

एवं मेसस[ कोटा दाल ͧ मल से मशीनीकृत संसाͬ धत उÈत पोषणाहार सामͬ Ēयɉ का ĤावधाǓनत दर

के तहत् Đय कर आँगनबाड़ी केÛġɉ तक आपूͪ ƣ[ कराई जा रहȣ है ।

3.

उãलेखनीय है ͩ क -

i. राçĚȣय खाɮय सुर¢ा अͬ धǓनयम, 2013 के तहत् उपभोÈता मामले, खाɮय और

साव[जǓनक ͪ वतरण मंğालय, भारत सरकार ɮवारा अपने Ǒदनांक-25.01.2023 के

अͬ धसूचना ɮवारा पूरक पोषाहार काय[Đम के लाभाͬ थ[यɉ को Ĥदाय पूरक पोषाणाहार

के èथूल एवं सुêम पोषक त×वɉ (Macro & Micro Nutrients) के मानदंडɉ मɅ

संशोधन ͩ कया गया है िजसके आलोक मɅ राÏय मɅ ͪ वतरण हेतु पूरक पोषणाहार के

रेͧ सपी मɅ संशोधन अपेͯ ¢त है ।

ii. उÈत के पूव[ पूरक पोषाहार काय[Đम के तहत् Take Home Ration (THR) के

लाभाͬ थ[यɉ के तीन (03) वग[ Ǔनधा[ǐरत थे िजसके आधार पर अबतक योजनाÛतग[त

लाभाͬ थ[यɉ को पूरक पोषणाहार ͪ वतरȣत कराया जा रहा है ।

तथाͪ प Ǒदनांक-25.01.2023 के अͬ धसूचना के आलोक मɅ पूरक पोषाहार

काय[Đम के तहत् Take Home Ration (THR) के लाभाͬ थ[यɉ के कुल छह (06) वग[

Ǔनधा[ǐरत ͩ कये गये हɇ िजसके आधार पर योजनाÛतग[त लाभाͬ थ[यɉ को पूरक

पोषणाहार ͪ वतरȣत कराया जाना है ।

iii. उपयु[Èत के Ǻिçटगत् रेͧ सपी Ǔनमा[ण, परȣ¢ण, पैकेिजंग, पǐरवहन एवं ͪ वतरण

इ×याǑद पर åयय दर मɅ वृɮͬ ध संभाͪ वत है तथाͪ प योजनाÛतग[त रेͧ सपी का दर

Ǔनधा[रण भारत सरकार ɮवारा अंǓतम बार वष[ 2017 मɅ ͩ कया गया है ।

iv. ͪ वƣीय वष[-2025-26 के आम बजट के आलोक मɅ Press Information Bureau ɮवारा

Ǒदनांक-01.02.2025 के भारत सरकार के Ĥेस Ħीͩ फंग मɅ Ǔनग[त है ͩ क पूरक

पोषाहार काय[Đम के तहत् CostNorms मɅ संवृɮͬ ध Ĥèताͪ वत है ।

v. यɮयͪ प National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management

(NIFTEM), Kundli, Sonipat, Haryana से रेͧ सपी संशोधन हेतु परामश[ ĤािÜत

Ǔनͧ मƣ कार[वाई कȧ गई तथाͪ प उपयु[Èत के आलोक मɅ यह लंǒबत है ।

झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 9 जून, 2026

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4.

उपयु[Èत के Ǻिçटगत् हȣ ͪ वभाग ɮवारा इस संभावना ͩक मǑहला एवं बाल ͪ वकास

मंğालय, भारत सरकार ɮवारा CostNorms मɅ संवृɮͬ ध शीē कर लेगी िजसके आधार पर NFSA के

Schedule-II के तहत् पोषणाहार के संशोͬ धत मापदंडɉ के आधार पर रेͧ सपी Ǔनधा[रण कȧ कार[वाई

सàपाǑदत कर Ǔनͪ वदा Ǔनçपादन कराते हुए आपूͪ ƣ[कƣा[ एजेिÛसयɉ का चयन एवं Đय दर Ǔनधा[रण

कȧ कार[वाई सàपाǑदत करा लȣ जायेगी तथा इस हेतु लगने वाले समय और लाभाͬ थ[यɉ को

पोषणाहार का Ǔनबा[ध ͪ वतरण जारȣ रखने के आलोक मɅ तीन माह के पोषणाहार के आपूͪ ƣ[ ĤािÜत

के ͧ लए पूव[ चयǓनत आपूͪ ƣ[कƣा[ओं के साथ Đेता समाज कãयाण Ǔनदेशालय, झारखÖड के अनुबंध

अवͬ ध को ͪ वभागीय संकãपांक-1502, Ǒदनांक-21.05.2025 ɮवारा ͪ वèतार Ĥदान ͩ कया गया ।

5.

हालाँͩ क मǑहला एवं बाल ͪ वकास मंğालय, भारत सरकार ɮवारा पूरक पोषाहार काय[Đम

के तहत् CostNormsमɅ संवृɮͬ ध पर Ǔनदȶश Ĥतीͯ ¢त है एवं इसके शीē ĤािÜत कȧ िèथǓत èपçट

नहȣं है ।

उÈत के Ǻिçटगत् पूरक पोषाहार काय[Đम के तहत् लाभाͬ थ[यɉ को पूरक पोषणाहार ͪ

वतरणाथ[ इसके Đय एवं आपूͪ ƣ[ Ǔनͧ मƣ आपूͪ ƣ[कƣा[ओं के चयन हेतु Ǔनͪ वदा कȧ कार[वाई Ĥारंभ कȧ

गई है। इसके तहत् Ǔनͪ वदा अͧ भलेख ĤाǾप गǑठत करने एवं इसके èवीकृ×योपरांत Ǔनͪ वदा Ĥकाͧ शत

कर Ǔनçपादन शीē कराने हेतु कार[वाई Ĥͩ Đयाधीन है ।

6.

उपयु[Èत कार[वाई Đेता Ǔनदेशक, समाज कãयाण, झारखÖड के èतर से कȧ जा रहȣ है

तथाͪ प उनके ɮवारा Ǔनͪ वदा Ǔनçपादन मɅ तीन माह कȧ अवͬ ध लगने कȧ संभावना जताई गई है।

साथ हȣ इस अवͬ ध के ͧ लए योजनाÛतग[त वƣ[मान के Ǔनमा[णकƣा[-सह-आपूͪ ƣ[कƣा[ यथा-मेसस[

इंटरͧ लंक फूɬस Ĥा०ͧ ल०, मेसस[ आǑद×य Ýलॉर ͧ मल एवं मेसस[ कोटा दाल ͧ मल से अनुबंध के शƣɟ

के तहत्Take Home Ration (THR)èवǾप मशीनीकृत संसाͬ धत Micronutrient Fortified Food and/or

Energy Dense Food (MFEDF) कȧ Đय एवं आपूͪ ƣ[ ĤािÜत जारȣ रखने का Ĥèताव Ǒदया गया है ।

7.

उãलेखनीय है ͩ क उÈत आपूͪ ƣ[कƣा[ओं के साथ अनुबंध के तहत् शƣ[ Ǔनàनवत्

Ǔनधा[ǐरत हɇ -

“The contract will remain in force for a period of three (03) years from the date of

execution of the agreement. The contract may further be extended for a maximum period of 01

(one) year with mutual consent of both the parties to the Contract but in no case extension of

more than three months may be granted in single go.”

इस आधार पर उÈत आपूͪ ƣ[कƣा[ओं के साथ अनुबंध कȧ अवͬ ध को तीन माह का

अवͬ ध ͪ वèतार राÏय मंǒğपǐरषɮ कȧ èवीकृǓत पर ͪ वभागीय संकãपांक-1502, Ǒदनांक-15.05.2025 के

माÚयम से Ĥदान कȧ गई थी िजसके आलोक मɅ अंǓतम Delivery Instruction Ǔनग[त ͩ कये जा

चुके हɇ ।

ͪ

वǑदत हो ͩ क ͪ वभाग को इन आपूͪ ƣ[कƣा[ओं के ͪ वचाǐरत अवͬध ͪ वèतार पर इनका

सहमǓत पğ उपलÞध कराया गया है ।

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झारखÖडगजट(असाधारण) मंगलवार, 9 जून, 2026

8.

Úयातåय हो ͩ क राçĚȣय खाɮय सुर¢ा अͬ धǓनयम, 2013 से आÍछाǑदत केÛġ

Ĥायोिजत इस योजना के तहत् इसके लाभाͬ थ[यɉ को Ǔनबा[ध पोषणाहार का ͪ वतरण अपǐरहाय[ है

तथा भारत सरकार ɮवारा èवीकृत राÏय के ͧ लए आवæयक केÛġȣय अंशदान कȧ स-समय ĤािÜत

एवं समुͬ चत उपयोͬ गता के Ǻिçटगत् योजनाÛतग[त पोषणाहार कȧ Ǔनरंतर आपूͪ ƣ[ ĤािÜत आवæयक

है। ऐसे मɅ उपरोÈत ͪ वचाǐरत Ǔनͪ वदा मɅ लगने वाले समय के Ǻिçटगत् उपयु[Èत उिãलͨ खत

आपूͪ ƣ[कƣा[ओं के साथ अनुबंध अवͬ ध ͪ वèतार पर ͪ वचार ͩ कया जाना आवæयक है ।

9.

वͨ ण[त पǐरĤेêय मɅ सàयक् ͪ वचारोपरांत पूरक पोषाहार काय[Đम के तहत् लाभाͬ थ[यɉ

को पोषणाहार के Ǔनबा[ध ͪ वतरण सुǓनिæचत कराने Ǔनͧ मƣ तीन (03)-तीन (03) माह के अवशेष तीन

(03) समय èलैब अथा[त कुल नौ (09) माह अथवा Ĥͩ Đयाधीन Ǔनͪ वदा काय[ के Ǔनçपादनोपरांत

काया[देश Ǔनग[मण कȧ Ǔतͬ थ तक (जो पहले घǑटत हो जाय) के ͧ लए एतɮ सामͬ Ēयɉ कȧ आपूͪ ƣ[

वƣ[मान के Ǔनमा[णकƣा[-सह-आपूͪ ƣ[कƣा[ यथा-मेसस[ इंटरͧ लंक फूɬस Ĥा०ͧ ल०, मेसस[ आǑद×य Ýलॉर ͧ

मल एवं मेसस[ कोटा दाल ͧ मल से ĤाÜत करने हेतु इनके अनुबंध अवͬ ध को अनुबंध के शƣɟ एवं

Ǔनधा[ǐरत दरɉ के अनुǾप ͪ वèताǐरत करने कȧ èवीकृǓत Ĥदान कȧ जाती है ।

10. एतɮ पर राÏय मंǒğपǐरषɮ कȧ Ǒदनांक-23.12.2025 को सàपÛन बैठक कȧ मद संÉया-

05 के Ǿप मɅ èवीकृǓत Ĥदान कȧ गई है ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के सͬ चव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 307 – 50