झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत

19 Ïयेçठ, 1948 (श०)

संÉ या – 318 राँची, मंगलवार, 9 जून, 2026 (ई०)

मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग

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अͬ धसूचना

19 Ǒदसàबर, 2016

झारखÖड सामािजक सुर¢ा सेवा (संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 2016

£ापांक - 01/èथा०Į०Ǔन०Ĥ०-404/2007Į०Ǔन० – 3399--भारत के संͪ वधान के अनुÍछेद – 309 के परÛतुक ɮवारा

Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल एतɮɮवारा झारखÖड, सामािजक सुर¢ा सेवा संवग[ मɅ भतȸ

एवं सेवाशतɟ को ͪ वǓनयͧ मत करने हेतु Ǔनàनͧ लͨ खत Ǔनयमावलȣ बनाते हɇ :-

1. संͯ ¢Üत नाम, Ĥारàभ एवं ͪ वèतार

(i) यह Ǔनयमावलȣ "झारखÖड सामािजक सुर¢ा सेवा (संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 2016" कहȣ जा सकेगी

(ii) यह Ǔनयमावलȣ झारखÖड राजपğ मɅ इसके Ĥकाशन कȧ Ǔतͬ थ से Ĥवृत होगी।

(iii) इस Ǔनयमावलȣ का ͪ वèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा ।

2. पǐरभाषाएँ –जब तक कोई बात ͪ वषय या संदभ[ के ͪ वǽɮध न हो, इस Ǔनयमावलȣ मɅ :-

(क)

आयोग से अͧ भĤेत है झारखÖड लोक सेवा आयोग,

(ख) सरकार से अͧ भĤेत है झारखÖड सरकार,

2

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 10 जून, 2026

(ग)

राÏयपाल से अͧ भĤेत है झारखÖड के राÏयपाल,

(घ)

"सेवा का सदèय" का अͧ भĤेत है झारखÖड सामािजक सुर¢ा सेवा का ऐसा åयिÈत िजसकȧ ǓनयुिÈत

इस संवग[ के ͩ कसी पद पर मौͧ लक या अèथायी ǽप से इस Ǔनयमावलȣ के उपबंधɉ के अÛतग[त कȧ गई

हो, और इसमɅ Ǔनयम 4 (1) मɅ उिãलͨ खत पद पर पूव[ से ǓनयुÈत ͩ कये गये åयिÈत भी सिàमͧ लत है,

(ङ)

"ͪ वभाग" का अͧ भĤेत है मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग।

(च)

"ǓनयुिÈत Ĥाͬ धकार" से अͧ भĤेत है, सͬ चव, मǑहला, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग।

(छ)

"संवग[" से अͧ भĤेत सहायत Ǔनदेशक, समािजक सुर¢ा संवग[।

3. ĤािèथǓत - झारखÖड, सामािजक सुर¢ा संवग[ सेवावग[-2 कȧ राजपǒğत सेवा होगी।

4. संवग[ कȧ संरचना :-

(I) इस सेवा मɅ पद सोपान Ǔनàनानुसार हɉगे :-

पदनाम

वेतनमान

पे०बɇड

Ēेडपे०

1

2

3

4

(क) सहायक Ǔनदेशक

ǽ0 9300-34800

PB-II

4800

(ख)

उप Ǔनदेशक

ǽ015600-39100

PB-III

6600

(ग)

संयुÈत Ǔनदेशक

ǽ0 15600-39100

PB-III

7600

(II) पद का संÉया बल :-Ĥ×येक िजले के ͧ लए एक सहायक Ǔनदेशक, सामािजक सुर¢ा, Ĥ×येक ĤमÖडल के ͧ लए

एक उपǓनदेशक तथा Ǔनदेशालय èतर पर संयुÈत Ǔनदेशक का एक पद, उपǓनदेशक का एक पद तथा सहायक

Ǔनदेशक के दो पद हɉगे ।

काय[ कȧ आवæयकता को देखते हुए सरकार समय-समय पर ͪ वͧ भÛन पदɉ कȧ संÉया का Ǔनधा[रण कर सकेगी।

(III) सहायक Ǔनदेशक, सामािजक सुर¢ा का पदèथापन िजलाèतर पर होगा । सहायक Ǔनदेशक, सामािजक सुर¢ा

पɅशन कȧ èवीकृǓत, ͪ वतरण, पय[वे¢ण एवं èथापना संबंधी काय[ देखɅगे । उपǓनदेशक, सामािजक सुर¢ा का पद

ĤमÖडल èतर पर होगा । उपǓनदेशक अपने ĤमÖडल के अधीन िजले मɅ काय[रत सहायक Ǔनदेशक के कायɟ के

पय[वे¢ण के साथ सामािजक सुर¢ा योजनाओं के पय[वे¢ण एवं अनुĮवण का काय[ करɅगे।संयुÈत Ǔनदेशक,

सामािजक सुर¢ा का एक पद Ǔनदेशालय èतर पर होगा । इसके अǓतǐरÈत एक उपǓनदेशक एवं दो सहायक

Ǔनदेशक के पद भी Ǔनदेशालय èतर पर हɉगे जो Ǔनदेशक, सामािजक सुर¢ा के पय[वे¢ण एवं Ǔनदȶशन मɅ काय[

करɅगे।

भाग – 2 भतȸ

5. भतȸ का èğोत-

(I) झारखÖड, सामािजक सुर¢ा के मूलपद (सहायक Ǔनदेशक, सामािजक सुर¢ा) के कुल èवीकृत पदɉ मɅ से

75% पद सीधी भतȸ ɮवारा तथा 25 पद सीͧ मत ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा ɮवारा भरे जायɅगे । ǐरÈत पदɉ पर सीधी भतȸ इस

Ǔनयमावलȣ के भाग-2 (Ǔनयम-7) के अनुसार झारखÖड लोक सेवा आयोग ɮवारा लȣ जाने वालȣ संयुÈत असैǓनक सेवा

ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा के आधार पर कȧ जायेगी । झारखÖड लोक सेवा आयोग ɮवारा लȣ जाने वालȣ सीͧ मत ĤǓतयोͬ गता

परȣ¢ा मɅ केवल èनातक उतȸण समूह "ख" एवं समूह "ग" के कमȸ भाग ले सकɅ गे । ऐसे सरकारȣ कͧ म[यɉ को, िजÛहɉने

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 10 जून, 2026

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तीन वष[ कȧ लगातार सेवा पूरȣ कȧ हो, सीͧ मत ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा मɅ शाͧ मल होने के ͧ लए Ǔनधा[ǐरत अͬ धकतम आयु

सीमा मɅ 5 वष[ कȧ छुटदȣ जायेगी । मǑहलाओं को झारखÖड सरकार के Ĥावधानɉ के आलोक मɅ उपरȣ आयु सीमा मɅ छूट

दȣ जायेगी ।75% पदो पद सीधी भतȸ हेतु झारखÖड लोकसेवा आयोग ɮवारा आयोिजत संयुÈत असैǓनक सेवा

ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा तथा 25% पदɉ पर भतȸ हेतु झारखÖड लोकसेवा आयोग ɮवारा आयोिजत सीͧ मत ĤǓतयोͬ गता

परȣ¢ा के ͧ लए Ûयूनतम एवं अͬ धकतम अह[तांक तथा परȣ¢ा मɅ बैठने के ͧ लए अवसरɉ का Ǔनधा[रण काͧ म[क,

ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा के संकãप £ापांक-13026, Ǒदनांक-27.11.2012 तथा काͧ म[क ĤशासǓनक सुधार तथा

राजभाषा ͪ वभाग ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त संकãप/आदेश के आलोक मɅ ͩ कया जायेगा"।

सीधी भतȸ से ǓनयुिÈत हेतु अͬ धकतम आयु सीमा काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग के संकãप

£ापांक-2096, Ǒदनांक-25.04.2011 तथा काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग ɮवारा समय-समय पर

Ǔनग[त संकãप/आदेश के अनुǽप होगी।

सीͧ मत ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा का पाɫयĐम Ǔनàनव×होगा :-

Ĥथम Ĥæन पğ -

खÖड (क) सामाÛय £ान-

40 अंक

(ख) भारतीय संͪ वधान

20 अंक

(ग) लोक Ĥशासन

20 अंक

(घ) झारखÖड कȧ ͪ वकास योजनाएँ

20 अंक

कुल अंक -

100 अंक

ɮͪ वतीय Ĥæन पğ -

भाग-1 ǒबहार/झारखÖड सेवा संǑहता-

20 अंक

भाग-2 ǒबहार/झारखÖड पɅशन Ǔनयमावलȣ-

10 अंक

भाग-3 ǒबहार/झारखÖड सामाÛय भͪ वçयǓनͬ ध

Ǔनयमावलȣ-

10 अंक

भाग-4 ǒबहार/झारखÖड सͬ चवालय अनुदेश-

10 अंक

भाग-5 ǒबहार/झारखÖड याğाभƣा Ǔनयमावलȣ-

10 अंक

भाग-6 सरकारȣ सेवक आचार Ǔनयमावलȣ-

10 अंक

भाग-7 ǒबहार/झारखÖडकोषागारसंǑहता-

10अंक

भाग-8 ǒबहार/झारखÖडͪ

वƣ Ǔनयमावलȣ-

10अंक

भाग-9 ǒबहार/झारखÖड असैǓनक सेवा Ǔनयमावलȣ-

10 अंक

कुल अंक-

100 अंक

उÍचतर पदɉ यथा उपǓनदेशक, सामािजक सुर¢ा और संयुÈत Ǔनदेशक, सामािजक सुर¢ा कȧ सभी ǐरिÈतयɉ

सहायक Ǔनदेशक, सामािजक सुर¢ा के पदधारकɉ से ĤोÛनǓत ɮवारा भरȣ जायेगी । सहायक Ǔनदेशक से उपǓनदेशक के

पद पर एवं उपǓनदेशक से संयुÈत Ǔनदेशक के पद पर ĤोÛनǓत होगी जो ͪ वभागीय èतर पर होगी।

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झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 10 जून, 2026

(II) भतȸ मɅ आर¢ण के Ǔनयमɉ / रोèटर का अनुपालन करना अǓनवाय[ होगा।

6. ǐरिÈतयɉ का Ǔनधा[रण :-ͪ वभाग Ĥ×येक वष[ 31 Ǒदसàबर के आधार पर ǐरिÈतयɉ कȧ संÉया का Ǔनधा[रण

करेगा तथा ǐरिÈतयɉ को भरने हेतु आयोग को संसूͬ चत करेगा।

7. ǐरिÈतयɉ का भरा जाना:- ͪ वभाग Ĥ×येक वष[ Ǔनयम (6) मɅ यथा ͪ वǓनǑद[çट सेवा कȧ मूल कोǑट मɅ सीधी

भतȸ एवं सीͧ मत ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा ɮवारा भरȣ जाने वालȣ ǐरिÈतयɉ कȧ संÉया आयोग को संसूͬ चत

करेगा ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा का संचालन आयोग करेगा और शै¢ͨ णक योÊयताएँ, उĨ सीमा, पाठयĐम आǑद

वहȣ रहेगी जो राÏय सरकार ɮवारा संयुÈत ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा के ͧ लए Ǔनधा[ǐरत है । इसके अǓतǐरÈत

आयोग ɮवारा संचाͧ लत सीͧ मत ĤǓतयोͬ गता परȣखा के आधार पर ǐरिÈतयɉ को सरकारȣ सेवा मɅ काय[रत

åयिÈतयɉ से सफल उàमीदवार ɮवारा भरा जायेगा।

8. सेवा मɅ ǓनयुिÈत:- "झारखÖड लोक सेवा आयोग परȣ¢ाफल एवं सा¢ा×कार के आधार पर कोǑटवार मेघा-

सह-वरȣयता Đम मɅ चयǓनत परȣ¢ाͬ थ[यɉ कȧ सूची तैयार करेगा तथा ǓनयुिÈत हेतु अͬ धयाͬ चत संÉया मɅ

सफल परȣ¢ाͬ थ[यɉ कȧ अनुशंसा भेजेगा"।

भाग - 3ĤोÛनǓत

9. इस सेवा मɅ उÍचतर पदɉ पर ĤोÛनǓत ͪ वभागीय ĤोÛनǓत सͧ मǓत, िजसके अÚय¢ ͪ वकास आयुÈत हɉगे

ɮवारा इस Ǔनयमावलȣ के अधीन ĤोÛनǓत के योÊय åयिÈतयɉ के बीच कȧ वरȣयता के आधार पर कȧ

जायेगी काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग ɮवारा समय-समय पर ĤोÛनǓत संबंधी Ǔनग[त

संकãप/पǐरपğ/अͬ धसूचना इस सेवा के ĤोÛनǓत संबंधी मामलɉ मɅ लागू हɉगे । ĤोÛनǓत हेतु आर¢ण

Ǔनयम/रोèटर का अनुपालन करना अǓनवाय[ होगा।

10. सहायक Ǔनदेशक, सामािजक सुर¢ा के पदधारक उपǓनदेशक, सामािजक सुर¢ा के पद पर ĤोÛनǓत के पाğ हɉगे

और उपǓनदेशक, सामािजक सुर¢ा के पदधारक संयुÈत Ǔनदेशक, सामािजक सुर¢ा के पद पर ĤोÛनǓत के पाğ

हɉगे।

कालावͬ ध:-सहायक Ǔनदेशक, सामािजक सुर¢ा के उपǓनदेशक, सामािजक सुर¢ा के पद पर ĤोÛनǓत हेतु Ûयूनतम

कालावͬ ध 6 वष[ कȧ होगी तथा उपǓनदेशक, सामािजक सुर¢ा से संयुÈत Ǔनदेशक, सामािजक सुर¢ा के पद पर

ĤोÛनǓत हेतु Ûयूनतम कालावͬ ध 4 वष[ कȧ होगी । यह कालावͬ ध काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग

ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त आदेश / संकãप के अनुसार लागू होगी।

11. इन उÍचतर पदɉ पर ĤोÛनǓत हेतु उàमीदवार कȧ पाğता पर उनकȧ उपयुÈतता के आधार पर उनकȧ सàवगȸय

वरȣयता एवं गोपनीय चाǐरğी अßयुिÈतयɉ को Úयान मɅ रखते हुए ͪ वचार ͩ कया जाएगा।

12. ĤोÛनǓत होने पर आरंͧ भक वेतन Ǔनधा[रण:- सेवा के ͩ कसी पदाͬ धकारȣ कȧ Ǔनàनतर कोǑट से उÍचतर कोǑट मे

मौͧ लक ǽप से ĤोÛनǓत होने पर उनका वेतन त×समय Ĥवृत सरकारȣ Ǔनयमɉ एवं अनुदेशɉ के अनुसार ͪ वǓनयͧ मत

होगा ।

भाग -4 सेवा कȧ अÛय शतȶ

13. पǐरवी¢ा:-

(i) सेवा कȧ मौͧ लक ǐरिÈतयɉ पर कȧ जानेवालȣ सभी ǓनयुिÈतयाँ परȣêयमान ǽप मɅ कȧ जाएगी ।

परȣêयमान अवͬ ध 2 वष[ कȧ होगी ।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 10 जून, 2026

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(ii) पǐरवी¢ा कȧ अवͬ ध मɅ Ĥ×येक पदाͬ धकारȣ से राÏय सकरार ɮवारा ͪ वǑहत ͪ वभागीय परȣ¢ाओं या

जाँच परȣ¢ाओं मɅ उƣीण[ होने कȧ अपे¢ा कȧ जा सकेगी।

(iii) पǐरवी¢ा कȧ अवͬ ध मɅ या उसके बाद ͩ कसी पदाͬ धकारȣ का काय[ या आचरण संतोषजनक नहȣं पाया

गया तो यथा िèथǓत, उसे पदोÛमुÈत अथवा उसके मौͧ लक पद पर Ĥ×यावǓत[त ͩ कया जा सकेगा

अथवा यǑद राÏय सरकार ऐसा ͪ वचार करे तो उसकȧ पǐरवी¢ा कȧ अवͬ ध को बढ़ाया भी जा सकेगा।

(iv) पǐरवी¢ा कȧ अवͬ ध पूरȣ हो जाने पर पदाͬ धकारȣ कȧ सेवा कȧ सàपुçट ͩ कया जा सकेगा, वशतȶ ͩ क

उसने ͪ वǑहत ͪ वभागीय परȣ¢ा मɅ उƣीण[ता ĤाÜत कर लȣ हो तथा सरकार उसे सàपुिçट के योÊय

समझती हो ।

14. Ĥͧ श¢ण:-मूलकोǑट मɅ ǓनयुिÈत के उपराÛत Ĥͧ श¢ण कȧ अवͬ ध एक वष[ कȧ होगी । केÛġȣय परȣ¢ा

Ǔनयमावलȣ भाग-1 के अनुसार ͪ वभागीय परȣ¢ा एवं जनजातीय भाषा कȧ परȣ¢ा का Ĥावधान भी रहेगा ।

15. ͪ वभागीय परȣ¢ा:-

(i)

सàपुिçट के पूव[ Ĥ×येक पदाͬ धकारȣ के के ͧ लए सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मापदÖड के अनुसार ͪ

वभागीय परȣ¢ा मɅ उƣीण[ होना आवæयक होगा।

(ii)

कोई भी पदाͬ धकारȣ ĤोÛनǓत हेतु तब तक योÊय नहȣ सम¢ा जाएगा जब तक ͩ क वह सरकार ɮवारा ͪ

वǑहत ͪ वभागीय परȣ¢ा के सभी ͪ वषयɉ मɅ उƣीण[ न हो जाय ।

(iii) ͪ

वभागीय परȣ¢ा मɅ जनजातीय भाषा मɅ उƣीण[ होना अǓनवाय[ होगा ।

(iv) ͪ

वभागीय परȣ¢ा के ͪ वषय एवं पाɫयĐम ͪ वभाग ɮवारा Ǔनधा[रण ͩ कये जायेगे ।

16. वरȣयता:- संवग[ मɅ ǓनयुÈत åयिÈतयɉ कȧ वरȣयता का Ǔनधा[रण सरकार ɮवारा Ǔनग[त अनुदेशɉ के अनुसार ͩ कया

जायेगा ।

17. सामाÛय:-इस Ǔनयमावलȣ मɅ ͪ वͧ शçट ǽप से उपबंͬ धत िèथǓत को छोड़कर इस सेवा मɅ ǓनयुÈत पदाͬ धकाǐरयɉ कȧ

सेवाशतȶ, सरकार ɮवारा सरकारȣ सेवक के ͧ लए ͪ वǑहत समुͬ चत Ǔनयमɉ, जो उस समय Ĥवृƣ हɉ, ɮवारा ͪ वǓनयͧ मत

कȧ जायɅगी।

18. अनुशासǓनक कार[वाई:-अनुशासǓनक कार[वाई असैǓनक सेवाये (वगȸकरण, Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ-1930

के तहत मǑहल, बाल ͪ वकास एवं सामािजक सुर¢ा ͪ वभाग ɮवारा कȧ जायेगी।

मुखमीत ͧ संह भाǑटया,

Ĥधान सͬ चव

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणा

राजकȧय मुġणालय

लय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 318 – 50