झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत

25 Ïयेçठ, 1948 (श०)

संÉ या – 332 राँची, सोमवार, 15 जून, 2026 (ई०)

पय[टन, कला संèकृǓत, खेलकूद एवं युवा काय[ ͪ वभाग

-------

संकãप

5 जून, 2026

संͬ चका संÉयाः 01/सं०-08-02/2024- 55--

ͪ

वषयः

राÏय के वृɮध/गंभीर Ǿप से अèवèथ अथवा èथायी Ǿप से Ǒदåयांग कलाकारɉ के ͧ लए माͧ सक

Ǔनवृͪ ƣका योजना।

झारखÖड राÏय कȧ अपनी एक ͪ वͧ शçट सांèकृǓतक ͪ वरासत है, फलèवǾप देश-ͪ वदेश मɅ इसकȧ

एक अलग पहचान कायम है। यहाँ कȧ संèकृǓत तथा कला को ͪ वͧ शçट तथा अ¢ुÖण रखते हुए इसे संरͯ ¢त

करने मɅ यहाँ के कलाकारɉ का मह×वपूण[ योगदान रहा है परÛतु èथाͪ पत नीǓत-Ǔनयमावलȣ आǑद के अभाव

मɅ कलाकारɉ का सवाɍगीण ͪ वकास तथा संवɮ[धन ¢मता पूण[ता को ĤाÜत नहȣ कर सका है। यहाँ के कलाकार ͪ

वͧ शçट कला-शैलȣ मɅ Ǔनपुण होने के बावजूद भी आͬ थ[क परेशानी से Ǔघरे रहते है तथा गंभीर Ǿप से

अèवèथ एवं वृɮध हो जाने के पæचात वे अपनी कला का Ĥदश[न कर पाने मɅ असमथ[ होते है तथा आͬ थ[क ͪ

वपÛनता मɅ जीवन-यापन करने को ͪ ववश होते हɇ। ऐसे कलाकारɉ के जीवन को सरल एवं सुगम बनाने हेतु

ĤǓतमाह Ǿ० 4000/- (चार हजार Ǿपये) माͧ सक Ǔनवृͪ ƣका Ĥदान करने संबंधी योजना Ĥारंभ कȧ गई थी ।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 15 जून, 2026

वƣ[मान मɅ उÈत माͧ सक Ǔनवृͪ ƣका योजना अंतग[त èथायी Ǿप से Ǒदåयांग कलाकारɉ को

आÍछाǑदत करने, पाğता मɅ संशोधन तथा Ǔनवृͪ ƣका योजना Ĥͩ Đया के केÛġȣकरण व सरलȣकरण सǑहत

कǓतपय अÛय संशोधन का Ĥèताव ͪ वचाराधीन है ।

अतः सरकार के ɮवारा राÏय के कलाकारɉ के åयापक Ǒहतɉ को Ǻिçटगत् रखते हुये सàयक ͪ

वचार-ͪ वमश[ के उपराÛत ͧ लए गए Ǔनण[य के आलोक मɅ इस Ǔनͧ मƣ पूव[ मɅ Ǔनग[त संकãप सं०-259,

Ǒदनांक-28.08.2017 एवं संशोͬ धत संकãप सं०-05, Ǒदनांक-27.03.2023 को Ǔनरèत करते हुए राÏय के

वृɮध/गंभीर Ǿप से अèवèथ अथवा èथायी Ǿप से Ǒदåयांग कलाकारɉ के ͧ लए माͧ सक Ǔनवृͪ ƣका योजना के ͩ

ĐयाÛवयन Ĥांरभ करने का Ĥèताव है ।

2.

लाभुक कलाकार कȧ पाğताः योजना का लाभ उठाने हेतु Ǔनàनवत् पाğता Ǔनधा[ǐरत कȧ जाती है:-

(i)

कलाकार कȧ आयु 60 वष[ या उससे अͬ धक हो ।

�

गंभीर Ǿप से अèवèथ अथवा èथायी Ǿप से Ǒदåयांग कलाकारɉ के ͧ लए Ûयुनतम

उĨ सीमा (60 वष[) के बंधेज को समाÜत ͩ कया जाता है ।

(ii) आवेदक कलाकार कȧ समèत Įोतो से ĤाÜत माͧ सक आय 8,000.00 (आठ हजार) Ǿ० ĤǓतमाह

से कम हो ।

(iii) आवेदक कलाकार झारखÖड राÏय का Ǔनवासी हो। झारखÖड राÏय के Ǔनवासी कलाकारɉ के

अǓतǐरÈत वैसे कलाकार भी इस योजना के अंतर्गत पाğ होगे जो झारखÖड राÏय के Ǔनवासी हɇ

परÛतु वत[मान मɅ åयावसाǓयक या पाǐरवाǐरक कारणɉ से राÏय के बाहर Ǔनवाͧ सत रहकर

झारखÖड के कला-ͪ वधाओं का Ĥदश[न एवं मंचन कर रहे है ।

(iii) अèवèथ/Ǒदåयांग आवेदक कलाकार जो इस हद तक अèवèथ/Ǒदåयांग हो ͩ क अब अपने कला का

Ĥदश[न कर जीवनयापन कर पाने मɅ असमथ[ है ।

(iv) आवेदक कलाकार झारखÖड के लोक-जनाजातीय संगीत/नृ×य, शाèğीय एवं उप शाèğीय

संगीत/नृ×य, नाटक, ͪ वͧ भÛन ͧ शãपकलाओं, Ĥदश[ कला, चा¢ुश कला आǑद मɅ अͧ भनव मɅ से ͩ

कसी एक मɅ पारंगत हो एवं िजला èतर पर उस ͪ वधा के कलाकार के Ǿप मɅ उसकȧ èथाͪ पत

पहचान हो। इस संदभ[ मɅ संबंͬ धत उप ͪ वकास आयुÈत ɮवारा Ǔनग[त Ĥमाण-पğ माÛय होगा ।

अथवा

ऐसे लोक कलाकार भी सुयोÊय माने जायɅगे जो आकाशवाणी/दूरदश[न/भारत सरकार के संगीत

एवं नाɪय Ĥभाग से माÛयता ĤाÜत (Approved) हो तथा इन संèथाओं के अंतग[त उÛहɅ

काय[Đम देने का Ûयूनतम 07 (सात) वषɟ का अनुभव ĤाÜत हो अथवा अèवèथ/Ǒदåयांग

कलाकारɉ के संदभ[ मɅ काय[Đम देने का Ûयूनतम 05 (पाँच) वषɟ का अनुभव ĤाÜत हो ।

अथवा

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 10 जून, 2026

3

ऐसे लोक कलाकार भी सुयोग्य माने जायɅगे िजÛहɅ राÏय सरकार के पय[टन, कला संèकृǓत,

खेलकूद एवं युवा काय[ ͪ वभाग ɮवारा Ĥायोिजत िजला/राÏय/राçĚ èतर पर आयोिजत कला एवं

संèकृǓत से संबंͬ धत काय[Đमɉ मɅ Ûयूनतम गत 07 (सात) वषɟ से शाͧ मल ͩ कया जाता रहा हो

अथवा अèवèथ/Ǒदåयांग कलाकारɉ के संदभ[ मɅ Ûयूनतम गत 05 (पाँच) वषɟ से शाͧ मल ͩ कया

जाता रहा हो। सांèकृǓतक काय[ Ǔनदेशालय का दèतावेज Ĥमाण èवǾप संलÊन करना

अǓनवाय[ होगा ।

अथवा

ऐसे वǐरçठ कलाकार जो भारत सरकार ɮवारा पɮम पुरèकार, केÛġȣय लͧ लत कला

अकादमी/संगीत नाटक अकादमी पुरèकार से सàमाǓनत हो चुके हɉ अथवा िजÛहɅ झारखÖड

सरकार ɮवारा राजकȧय सàमान से सàमाǓनत ͩ कया गया हो ।

(vi) कलाकारɉ के Ĥमाणीकरण हेतु ͪ

वभागाÛतग[त ͪ

वकͧ सत वेबपोट[ल Cultural Troupe

Management System (CTMS) पर कलाकारɉ ɮवारा Ǔनबंधन अǓनवार्य होगा ।

3. लाभुक कलाकारɉ के चयन कȧ Ĥͩ Đयाः

(A)

इस योजना का लाभ ĤाÜत करने के ͧ लए योÊय/पाğ एवं Ǿͬ च रखने वाले कलाकार ͪ वǑहत

Ĥपğ मɅ आवेदन समͪ प[त करɅगे। आवेदक कलाकार को आवेदन के साथ Ǔनàन अͧ भलेख भी संलÊन करना

आवæयक होगाः-

(i)

अèवèथता/Ǒदåयांगता के दावे के संबंध मɅ èथानीय िजला ͧ सͪ वल सज[न ɮवारा Ǔनग[त ͬ चͩ क×सा

Ĥमाण-पğ

(ii)

कंͫ डका-2(v) मɅ वͨ ण[त Ĥमाण-पğ सǑहत योÊयता एवं अहƣा[, अनुभव, पुरèकार के संबंध मɅ

अपने दावɉ के प¢ मɅ आवæयक Ĥमाण पğɉ कȧ ĤǓतयां।

(B) आवेदन कȧ Ĥͩ Đयाः योजना के बेहतर एवं सुचाǾ Ǿप से काया[Ûवयन के ͧ लये आवेदन समͪ प[त

करने हेतु Ǔनàनांͩ कत कɅ ġȣकृत Ĥͩ Đया अपनायी जायेगीः-

i.

सांèकृǓतक काय[ Ǔनदेशालय, झारखÖड, राँची मɅ ऑफलाइन माÚयम से अथवा सांèकृǓतक काय[

Ǔनदेशालय के वेबसाइट पर इस Ǔनͧ मƣ उपलÞध ऑनलाईन ͪ वतउ के माÚयम से ͪ वǑहत Ĥपğ

मɅ आवेदन पğ समͪ प[त ͩ कया जायेगा।

ii.

Ǔनदेशालय èतर पर ĤाÜत ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदनɉ कȧ िजलावार सूची तैयार ͩ कया

जायेगा।

iii.

उÈत िजलावार सूची संबंͬ धत िजलɉ को Ĥेͪ षत ͩ कया जायेगा। èथानीय िजला Ĥशासन ɮवारा

मूल आवेदन एवं सभी अͧ भलेखɉ कȧ समी¢ा कर इसे èथानीय िजला Ĥशासन ɮवारा

Ǔनयमानुसार अनुशंͧ सत करते हुए एक माह के भीतर Ǔनदेशालय को भेजना सुǓनिæचत ͩ कया

जायेगा।

4

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 15 जून, 2026

iv.

यǑद कोई कलाकार èवयं आवेदन नहȣं कर पाता है और उसकȧ सूचना ͩ कसी ĤǓतिçठत साǑह×य

एवं कला संèथान या ͩ कसी वǐरçठ कलाकार के माÚयम से ĤाÜत होने पर काय[कारȣ सͧ मǓत

Ǔनधा[ǐरत Ĥͩ Đया के अनुसार ऐसे मामलɉ पर Ǔनण[य ले सकɅ गी।

(C) आवेदनɉ कȧ समी¢ाः आवेदन कȧ समी¢ा हेतु संबंͬ धत िजला के उपायुÈत एक सͧ मǓत का

गठन करेगी। यह सͧ मǓत इस योजना के अंतग[त ĤाÜत आवेदनɉ कȧ समी¢ा कर अपने मंतåय सǑहत

अनुशंसा अĒेतर कार[वाई हेतु Ǔनदेशक, सांèकृǓतक काय[ Ǔनदेशालय को उपलÞध करायेगी।

समी¢ा सͧ मǓत Ǔनàनवत् गǑठत होगीः-

(i)

उपायुÈत/उपͪ

वकासआयुÈत

अÚय¢

(ii)

अनुमÖडलपदाͬ धकारȣ

सदèय

(iii)

िजलेमɅ िèथतदूरदश[नकेÛġ, आकाशवाणीकेÛġ (अगरहोतो)

के ĤǓतǓनͬ ध

सदèय

(iv)

संगीत/नाटक/नृ×य/ͬ चğकलाएवंͪ वͧ भÛनĤकारकेͧ

शãपɉ मɅ

पारंगत एक कलाकार िजसकȧ पहचान कम से कम िजला èतर

पर èथाͪ पत हो

सदèय

(v)

िजलाजनसàपक[ पदाͬ धकारȣ

सदèय

(vi)

िजलाखेलपदाͬ धकारȣ-सह-नोडलसंèकृǓत

पदाͬ धकारȣ

सदèयसͬ चव-सह-समÛवयक

समी¢ा के दौरान यह सͧ मǓत उÈत योजना के संदभ[ मɅ कला के Ǻिçटकोण से अèवèथता एवं

Ǒदåयांगता के Ĥकार को åयापक Ǿप से पǐरभाͪ षत करते हुए यह सुǓनिæचत करेगी ͩ क कलाकार कȧ

अèवèथता या Ǒदåयांगता (यथा मानͧ सक अ¢मता-मानͧ सक बीमारȣ से Ēͧ सत होना, शारȣǐरक अ¢मता-

दȣघ[काͧ लक शारȣǐरक िèथǓतयाँ, गàभीर Ǒदåयांगता आǑद) उनके कला Ĥदश[न को ĤǓतकूल Ǿप से Ĥभाͪ वत

कर रहȣ है।

(D) अनुशंसाः èथानीय िजला Ĥशासन से ĤाÜत अनुशंͧ सत आवेदन पğɉ एवं अͧ भलेखɉ कȧ जाँच हेतु ͪ

वभागीय èतर पर एक काय[कारȣ सͧ मǓत का गठन ͩ कया जायेगा। काय[कारȣ सͧ मǓत आवेदन पğɉ कȧ जाँच

कर सहायता राͧ श èवीकृत करने हेतु ͪ वभाग से अनुशंसा कर सकेगा।

4.

काय[कारȣ सͧ मǓत का गठनः ͪ वभागीय èतर पर काय[कारȣ सͧ मǓत का गठन Ǔनदेशक, सांèकृǓतक काय[

Ǔनदेशालय कȧ अÚय¢ता मɅ ͩ कया जायेगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) बुधवार, 10 जून, 2026

5

5. माͧ सक Ǔनवृͪ ƣका राͧ श: ͪ वभाग के अनुमोदनोपराÛत योजना के अंतग[त पाğ योÊय कलाकार को

ĤǓतमाह Ǿ० 4000/- (चार हजार) कȧ माͧ सक Ǔनवृͪ ƣका राͧ श Ĥदान कȧ जायेगी।

6.

माͧ सक Ǔनवृͪ ƣका भुगतान कȧ Ĥͩ Đयाः चयǓनत लाभुकɉ को Ǔनधा[ǐरत Ǔनवृͪ ƣका राͧ श का भुगतान

आधार आधाǐरत Ĥ×य¢ लाभ अंतरण (Èठज्) के माÚयम से आधार संबɮध बɇक खाता (AADHAR

linked Bank A/c) मɅ ͩ कया जायेगा। इस Ǔनͧ मƣ ͪ वƣ ͪ वभाग ɮवारा ǓनǾͪ पत Ǔनयमɉ का पालन

सुǓनिæचत ͩ कया जायेगा।

7. राͧ श का ͪ वकलनः माͧ सक Ǔनवृͪ ƣका हेतु राͧ श का ͪ वकलन बजट शीष[ 2205 - कला एवं संèकृǓत -

लघु शीष[ - 101 - लͧ लत कला ͧ श¢ा/796-जनजातीय ¢ेğ उपयोजना - उप शीष[-34- सांèकृǓतक

कãयाण योजना एवं सांèकृǓतक Ĥकाशन एवं कला संèकृǓत पǐरषद - ͪ वèतृत शीष[ - 06 -अनुदान-

Ĥाथͧ मक इकाई - 49 - आͬ थ[क सहायता मद से ͪ वकलनीय होगा ।

8. ͪ वͪ वधः

(i)

योÊयता तथा बजट राͧ श कȧ उपलÞधता के आधार पर ĤǓतवष[ Ǔनवृͪ ƣका हेतु पाğ कलाकारɉ कȧ

उÍचतम संÉया का Ǔनधा[रण ͩ कया जायगा ।

(ii)

काय[कारȣ सͧ मǓत आवæयकतानुसार समय-समय पर लाभुकɉ के पाğता के संबंध मɅ Ĥकरणɉ का

पुनरावलोकन भी कर सकेगी ।

(iii) Ǔनवृͪ ƣका कȧ राͧ श अहèतानांतरȣय (NON-TRANSFMRABLE) होगी अथा[त ǓनवृǓतका कȧ

राͧ श केवल कलाकार को हȣ भुगतेय होगी एवं कलाकार कȧ मृ×यु/अयोÊयता के उपरांत यह

पाǐरवाǐरक पɅशन के Ǿप मɅ पǐरवार के ͩ कसी सदèय एवं अÛय ͩ कसी को भुगतेय नहȣं होगी ।

(iv) माͧ सक Ǔनवृͪ ƣका हेतु पाğ कलाकारɉ के चयन के ͧ लए Ĥ×येक वष[ दो बार ͪ व£ापन दैǓनक

समाचार पğɉ तथा Ǔनदेशालय के वेबसाईट पर Ĥकाͧ शत कȧ जायगी एवं दो से तीन महȣने के

भीतर ǓनवृǓतका भुगतान कȧ सàपूण[ Ĥͩ Đया पूण[ कर लȣ जायगी ।

(v)

माͧ सक ǓनवृǓतका सहायता बंद ͩ कया जानाः- यǑद लाभुक कलाकार के आय साधन सुधर जाए

और उÛहɅ Ǔनयम 2(पप) मɅ Ǔनधा[ǐरत माͧ सक आय से अͬ धक आय होने लगे अथवा काय[कारȣ

सͧ मǓत को अÛयथा समाधान हो जाए तो इस योजना के अंतग[त कलाकारɉ को Ĥदƣ सहायता

राͧ श ͩ कसी भी समय बंद ͩ कया जा सकेगा ।

आवेदक/लाभुक कलाकार ɮवारा अपनी योÊयता/पाğता के संबंध मɅ कोई गलत या ħामक

सूचना देने पर Ĥदƣ आͬ थ[क सहायता राͧ श कȧ वसूलȣ Ǔनयमानुसार कȧ जा सकेगी ।

(vi) ǓनवृǓतका योजना का लाभ ले◌े रहे कलाकारां◌े ɮवारा Ĥ×येक वष[ नवàबर माह मɅ अपना

’’जीवन Ĥमाण पğ’’ उपायुÈत/उपͪ वकास आयुÈत काया[लय मɅ Ǔनिæचत Ǿप से जमा करवाया

जायगा। उपायुÈत/उप ͪ वकास आयुÈत कलाकारां◌े के जीवन Ĥमाण पğ को शीē Ǔनदेशालय मɅ

6

झारखÖडगजट(असाधारण) सोमवार, 15 जून, 2026

उपलÞध कराना सुǓनिæचत करɅगɅ। साथ हȣ ǓनवृǓतका योजना का लाभ ले रहे कलाकार कȧ मृ×यु

कȧ सूचना उस माह कȧ अंǓतम Ǔतͬ थ से पूव[ Ǔनदेशालय को Ĥदान करना सुǓनिæचत करɅगɅ ।

9.

योजना के काया[Ûवयन मɅ पारदͧ श[ता एवं ͪ वƣीय Ǔनयमɉ के अनुपालन का पूण[ उƣरदाǓय×व Ǔनदेशक,

सांèकृǓतक काय[ Ǔनदेशालय, झारखÖड, राँची को होगा ।

10.

इस योजना का Ĥशासी ͪ वभाग एवं सवȾÍच Ĥाͬ धकार पय[टन, कला संèकृǓत खेलकूद एवं युवाकाय[ ͪ

वभाग, झारखÖड, राँची होगा ।

11.

इस योजना के बेहतर काया[Ûवयन के ͧ लए यǑद आवæयक हो तो राÏय सरकार ɮवारा योजना के

Ĥावधानɉ मɅ समय-समय पर संशोधन ͩ कया जा सकेगा ।

12. ͧ

शकायतɉ का Ǔनवारणः- इस योजना कȧ åयाÉया अथवा काया[Ûवयन के संबंध मɅ कोई ͧ शकायत

उ×पÛन होती है तो इसकȧ åयाÉया एवं ͧ शकायतɉ के Ǔनवारण हेतु पय[टन, कला संèकृǓत खेलकूद

एवं युवाकाय[ ͪ वभाग, झारखÖड, राँची सवȾÍच Ĥाͬ धकार होगा तथा इस संबंध मɅ ͪ वभाग का Ǔनण[य

अंǓतम होगा ।

13.

छूट/ͧ शͬ थलȣकरणः- इस योजना के ͩ कसी भी खंड या शƣɟ मɅ छूट देने/ͧ शͬ थलȣकरण करने का

अͬ धकार राÏय सरकार को होगा ।

14.

यह योजना इस संकãप के Ĥकाशन कȧ Ǔतͬ थ से Ĥवृत होगी ।

15.

राÏय मंǒğपǐरषद कȧ Ǒदनांक- 27.05.2026 को आहूत बैठक के मद सं०- 07 के Ǿप मे इस पर

èवीकृǓत Ĥदान कȧ गई है ।

आदेशः आदेश Ǒदया जाता है ͩ क इस संकãप को झारखÖड राजपğ के असाधरण अंक मɅ Ĥकाͧ शत ͩ

कया जाय ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

मुकेश कुमार,

सरकार के सͬ चव

-------

अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 332 – 50