झारखण्ड गजट

असाधारण अॊक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़, 1948 (ि०)

सॊख् या – 352 राॉची, बुधवार, 8 जुऱाई, 2026 (ई०)

भारत शनवााचन आयोग

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अशधसूचना

तारीख: 06 जुऱाई, 2026/15 आषाढ़, 1948(िक)

429/ऩूवा-अनु0-1/झार0/2023(2) :-ऱोक प्रशतशनशधत्व अशधशनयम, 1950 (1950 का 43) की धारा

13-ग की उऩधारा (1) द्वारा प्रदत्त िक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत शनवााचन आयोग यह शनदेि देता है कक

सहायक शनवााचक शनबॊधन अशधकारी की शनयुक्ति से सॊबॊशधत व समय-समय ऩर यथा सॊिोशधत कदनाॊक 04

अगस् त 2023 की अशधसूचना सॊख्या 429/ऩूवा अनु0-1/झार0/2023(2) में शनम् नशऱिखत सॊिोधन ककए

जाएॊगे, अथाात :

उक् त अशधसूचना के सॊऱ्‍ न सारणी के स् तम् भ (1) के सामने, स् तम् भ (2) में क्तवद्यमान प्रक्तवक्ति के

अशतररक् त शनम् नशऱिखत प्रक्तवक्तियाॊ रर जोडी जायेंगी –

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झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 8 जुऱाई, 2026

सारणी

क्तवधान सभा शनवााचन ऺेत्रों का

क्रमाॊक एवॊ नाम

सहायक शनवााचक शनबॊधन ऩदाशधकारी

(1)

(2)

05-ऩाकुड

7. कायाऩाऱक दण् डाशधकारी, (अनुमॊडऱ ऩाकुड)

58-तमाड (अ.ज.जा.)

5. प्रखण् ड क्तवकास ऩदाशधकारी, तमाड

61-शसल् ऱी

5. प्रखण् ड क्तवकास ऩदाशधकारी, शसल् ऱी

62-िखजरी (अ.ज.जा.)

5. प्रखण् ड क्तवकास ऩदाशधकारी, ओरमाॊझी

63-राॊची

9. आवासीय दण् डाशधकारी, हकटया, राॊची

64-हकटया

9. अॊचऱ अशधकारी, रातू

उऩरोक् त अशधकाररयों की यह शनयुक्ति क्तविेष गहन ऩुनरीऺण, 2026 की समाशि के ऩश् चात प्रभावी

नहीॊ रहेगी।

आदेि से,

(तनुज कुमारी)

सशचव

भारत शनवााचन आयोग

उऩरोि अशधसूचना का अॊग्रेजी में शनम्नशऱिखत अनुवाद झारखण्ड राज्यऩाऱ के प्राशधकार से इसके द्वारा

प्रकाशित ककया जाता है जो भारतीय सॊक्तवधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अॊग्रेजी भाषा में उसका

प्राशधकृत ऩाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यऩाऱ के आदेि से,

(सुबोध कुमार)

अऩर मुख्य शनवााचन ऩदाशधकारी-सह-अऩर सशचव

झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 8 जुऱाई, 2026

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ELECTION COMMISION OF INDIA

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NOTIFICATION

Dated: 6thJuly, 2026/ 15 Ashadha, 1948(Saka)

No. 429/ES-1/JKD/2023(2): In exercise of the powers conferred by sub-Section(1) of section 13C of

the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby makes the

following amendment in its Notification No. 429/ES-1/JKD/2023(2) dated 4th August 2023, relating to

appointment of Assistant Electoral Registration Officers in the state of Jharkhand, namely:-

In column (2) of the Table appended to the said notification, the existing entries against each of the

Assembly Constituencies shown in the column (1), the following entries shall be added;-

TABLE

NUMBER AND NAME OF THE

ASSEMBLY CONSTITUENCY

ASSISTANT ELECTORAL REGISTRATION OFFICER

(1)

(2)

05-Pakaur

7. Executive Magistrate, (Pakur Sub-Division)

58-Tamar (ST)

5. Block Development Officer, Tamar

61-Silli

5. Block Development Officer, Silli

62-Khijri (ST)

5. Block Development Officer, Ormanjhi

63-Ranchi

9. Residential magistrate, Hatia, Ranchi

64-Hatia

9. Circle Officer, Ratu

The appointment of the above officers will cease to be effective after the completion of Special

Intensive Revision 2026.

By Order

(TANUJ KUMARI)

SECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

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अधीऺ

क,

अधीऺ

क, झारखण्ड

झारखण्ड राजकीय मुद्रणाऱय

राजकीय मुद्रणाऱय, राॉची द्वारा प्रकाशित एवॊ मुकद्रत

राॉची द्वारा प्रकाशित एवॊ मुकद्रत,

झारखण्ड गजट (असाधारण)

झारखण्ड गजट (असाधारण) 352-– 50