झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत

18 आषाढ़, 1948 (श०)

संÉ या – 398 राँची, गुǽवार, 9 जुलाई, 2026 (ई०)

काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग

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अͬ धसूचना

6 जुलाई, 2026

संÉया-10/अनु० कम[चारȣ-23-01/2026 का.- 4372--भारत का संͪ वधान के अनुÍछेद 309 के

परÛतुक मɅ Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल एतɮ ɮवारा राÏय के सभी ¢ेğीय

काया[लयɉ (सͬ चवालय एवं संलÊन काया[लयɉ तथा समाहरणालयɉ को छोड़कर) के ͧ लͪ पकȧय संवग[ के कͧ म[यɉ

कȧ ǓनयुिÈत, ĤोÛनǓत एवं सेवाशƣ[ के Ǔनधा[रण हेतु Ǔनàनͧ लͨ खत Ǔनयमावलȣ बनाते हɇ:-

1.

संͯ ¢Üत नाम, ͪ वèतार एवं Ĥारàभ

(i) संͯ ¢Üत नाम :- यह Ǔनयमावलȣ "झारखÖड राÏय Ǔनàनवगȸय ͧ लͪ पक-सह-कàÜयूटर संचालक सेवा

सàवग[ (भतȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शतȶ) Ǔनयमावलȣ-2026 कहȣ जायेगी।

(ii) ͪ वèतार :- इसका ͪ वèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा। यह Ǔनयमावलȣ सͬ चवालय एवं संलÊन

काया[लयɉ तथा समाहरणालयɉ को छोड़कर राÏय के सभी ͪ वभागɉ के अधीन सभी ¢ेğीय काया[लयɉ

के ͧ लए लागू होगा।

(iii) Ĥभाव कȧ Ǔतͬ थ:- यह Ǔनयमावलȣ राजपğ मɅ Ĥकाͧ शत होने कȧ Ǔतͬ थ से Ĥवृत होगी।

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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 9 जुलाई, 2026

2. पǐरभाषाएँ

(क) राÏय :- "राÏय" से अͧ भĤेत है झारखÖड राÏय;

(ख) सàवग[:- "सàवग[" से ता×पय[ है सͬ चवालय एवं संलÊन काया[लयɉ तथा समाहरणालयɉ को छोड़कर

शेष सभी ͪ वभागɉ के अधीन सभी ¢ेğीय काया[लयɉ मɅ काय[रत ͧ लͪ पकȧय पदɉ का सàवग[;

(ग) आयोग:- "आयोग" से अͧ भĤेत है झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग;

(घ) ͪ वभाग:- "ͪ वभाग" से अͧ भĤेत है काय[पाͧ लका Ǔनयमावलȣ के ɮवारा संबंͬ धत ͧ लͪ पकȧय संवग[ कȧ

èथापना के ͧ लए यथाǓनधा[ǐरत ͪ वभाग;

(ड.) ͪ वभागाÚय¢ :- "ͪ वभागाÚय¢" से अͧ भĤेत है झारखÖड सेवा संǑहता के Ǔनयम 21 के अधीन

राÏय सरकार ɮवारा घोͪ षत पदाͬ धकारȣ / Ĥाͬ धकार;

(च) "ǓनयुिÈत Ĥाͬ धकार" से अͧ भĤेत है ǓनयुिÈत पदाͬ धकारȣ, जो सàबɮध ͪ वभागɉ के ¢ेğीय काया[लयɉ

मɅ Ǔनàनवगȸय ͧ लͪ पक के पद पर ǓनयुिÈत के ͧ लए वत[मान मɅ अͬ धकृत हɇ;

(छ) परȣêयमान: "परȣêयमान" से ता×पय[ है संवग[ कȧ ͩ कसी मौͧ लक ǐरिÈत मɅ या उसके ͪ वǾɮध

परȣêयमान Ǿप से Ǔनयोिजत åयिÈत;

(ज) "वरȣयता सूची" से अͧ भĤेत है संबंͬ धत संवग[ के पदɉ कȧ वरȣयता सूची जो Ǔनयमावलȣ के Ĥवृत होने

कȧ Ǔतͬ थ को संधाǐरत हो या उसके बाद काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग ɮवारा

समय-समय पर Ǔनग[त अनुदेशɉ के अनुसार पुनरȣͯ ¢त हो;

(झ) "Ǔनयंğी पदाͬ धकारȣ" से अͧ भĤेत है सàबɮध काया[लयɉ के घोͪ षत Ǔनयंğी पदाͬ धकारȣ;

(ञ) "भतȸ वष[" से अͧ भĤेत है कैलेÖडर वष[ (1लȣ जनवरȣ से 31 Ǒदसàबर)।

3. संवगȸय संरचना एवं बल

(क) इस संवग[ मɅ Ǔनàन कोǑट के पद हɉगे :-

Đ०

कोǑट / पदनाम

वेतनमान

सेवा

समूह

Įेणी

कुल संवगȸय

बल का

ĤǓतशत

(1)

Ǔनàनवगȸयͧ

लͪ पक-सह-

कàÜयूटर संचालक (मूल

कोǑट)

5200-20200 (PB-

I) Ēेड वेतन ǽ०

1900 (लेवल-2)

'ग'

अराजपǒğत

55

(ii)

उÍच

वगȸय ͧ

लͪ पक

(ĤोÛनǓत के पद)

5200-20200 (PB-

I) Ēेड वेतन ǽ0

2400 (लेवल-4)

'ग'

अराजपǒğत

35

(iii)

Ĥधान ͧ लͪ पक

(ĤोÛनǓत के पद)

9300-34800 (PB-

II) Ēेड वेतन ǽ0

4200 (लेवल-6)

'ग'

अराजपǒğत

10

नोट :-

कोǑट के वेतनमान एवं समूह वहȣ हɉगे जो राÏय सरकार ɮवारा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत ͩ कए

जाऐंगे।

(ख) इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृƣ होने के पूव[ से काय[रत Ǔनàनवगȸय ͧ लͪ पक का पदनाम यथावत् रहेगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 9 जुलाई, 2026

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(ग) अͬ धकृत बल:- इस सवंग[ के अͬ धकृत बल वहȣ हɉगे, जो ͩ कसी काया[लय के ͧ लͪ पकȧय पदɉ के ͧ लए

वत[मान मɅ अͬ धकृत बल हɇ या इस काय[ हेतु समय-समय पर èवीकृत ͩ कए जाए।

संवग[ के ͪ वͧ भÛन कोǑट के पदɉ का कणाɍकन संबंͬ धत ͪ वभाग के अपर मुÉय सͬ चव/Ĥधान

सͬ चव / सͬ चव के अनुमोदन से ͩ कया जायेगा।

4. (क) Ǔनàनवगȸय ͧ लͪ पक-सह-कàÜयूटर संचालक के पद पर भतȸ कȧ Ĥͩ Đया

(i) ǐरिÈत कȧ गणना:- मूल कोǑट के 85 ĤǓतशत पद सीधी भतȸ से तथा 15 ĤǓतशत पद चतुथ[ वग[

(समूह 'घ') के कͧ म[यɉ से सीͧ मत ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा के माÚयम से भरे जायɅगे।

(ii) ͪ वͧ भÛन ͪ वभागɉ के ¢ेğीय काया[लय 1लȣ जनवरȣ को संदभ[ Ǔतͬ थ मानते हुए पǐरगͨ णत ǐरिÈतयɉ का

Ǔनयमानुसार रोèटर ÈलȣयरɅस कराकर आर¢णवार ǐरिÈतयɉ कȧ सूचना अपने संबंͬ धत ͪ वभाग को

उपलÞध करायɅगे।

तदोपरांत संबंͬ धत ͪ वभाग के ɮवारा ¢ेğीय काया[लयɉ से ĤाÜत ǐरिÈत संबधी सूचना को समेͩ कत

करते हुए कोǑटवार अͬ धयाचना काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग के माÚयम से

आयोग को उपलÞध करायी जायेगी।

(iii) आर¢ण:- ǓनयुिÈत एवं ĤोÛनǓत मɅ राÏय सरकार ɮवारा यथा Ǔनधा[ǐरत आर¢ण नीǓत एवं रोèटर

लागू हɉगे।

(iv) अͬ धमानता:- ͪ वͧ भÛन ͪ वभागɉ मɅ संͪ वदा एवं दैǓनक/एकमुæत पाǐरĮͧ मक/बाéय İोत के आधार पर

काय[रत कàÜयूटर ऑपेरटरɉ को "झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग परȣ¢ा (इंटरͧ मͫ डएट / 10+2 èतर

कàÜयूटर £ान एवं कàÜयूटर मɅ ǑहÛदȣ टंकण अह[ता धारक पद हेतु)

संचालन Ǔनयमावलȣ, 2017 (समय-समय पर यथा संशोͬ धत)" के तहत ǓनयुिÈत मɅ एकबारȣय åयवèथा

के Ǿप मɅ Ǔनàन छूट Ĥदान ͩ कया जायेगाः-

(a) संͪ वदा एवं दैǓनक/एकमुæत पाǐरĮͧ मक/बाéय İोत के आधार पर काय[ कȧ गयी अवͬ ध के बराबर

ǓनयुिÈत हेतु अͬ धकतम उĨसीमा मɅ छूट, परÛतु संबंͬ धत कमȸ का अͬ धकतम उĨ 50 वष[ से

अͬ धक न हो।

(b) ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा के ͧ लए Ǔनधा[ǐरत कुल पूणाɍक मɅ संͪ वदा एवं दैǓनक / एकमुæत पाǐरĮͧ मक /

बाéय İोत के आधार पर जो अßयथȸ 03 वष[ से अͬ धक अवͬ ध के ͧ लए काय[रत रहे हɇ, उÛहɅ उनके

काय[ अनुभव, ͪ वभागीय काय[ Ĥणालȣ कȧ समझ एवं द¢ता को Úयान मɅ रखते हुए चयन Ĥͩ Đया मɅ

Ǔनàन Ĥकार अǓतǐरÈत अͬ धभार (Weightage) देय होगाः-

(i) 03 वष[ अथा[त् 36 माह तक कȧ काय[ अवͬ ध के ͧ लए कोई अͬ धभार देय नहȣं होगा।

(ii) 36 माह से अͬ धक Ĥ×येक अǓतǐरÈत माह के ͧ लए 0.15 ĤǓतशत कȧ दर से अͬ धभार

देय होगा। उदाहरणèवǾपः-

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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 9 जुलाई, 2026

कुल काय[ अवͬ ध

अǓतǐरÈत माह

अनुमाÛय अͬ धभार

36 माह

00

00

37 माह

01 माह

0.15 ĤǓतशत

40 माह

04 माह

0.60 ĤǓतशत

60 माह

24 माह

3.60 ĤǓतशत

120 माह

84 माह

12.60 ĤǓतशत

136 माह

100 माह

15 ĤǓतशत

(iii) अनुमाÛय अͬ धभार ͩ कसी भी िèथǓत मɅ 15 ĤǓतशत से अͬ धक देय नहȣं होगा।

(iv) संͪ वदा एवं दैǓनक/एकमुæत पाǐरĮͧ मक / बाéय İोत के आधार पर काया[वͬ ध का Ĥमाण

पğ संबंͬ धत ͪ वभाग / काया[लय Ĥधान ɮवारा Ǔनग[त ͩ कया जायेगा, जो माÛय होगा।

(c) संͪ वदा एवं दैǓनक/एकमुæत पाǐरĮͧ मक/बाéय İोत के आधार पर काय[रत कàÜयूटर ऑपरेटर के ͧ लए

अͬ धमानता Ĥदान करने/अͬ धकतम उĨ सीमा मɅ छूट Ĥदान करने संबंधी Ĥावधान का Ĥयोग माğ पहलȣ

ǓनयुिÈत Ĥͩ Đया के ͧ लए ͩ कया जायेगा एवं इसे पूवȾɮधारण नहȣं माना जायेगा।

(ख) शै¢ͨ णक योÊयता :-

(i) अǓनवाय[ योÊयता:- सीधी भतȸ एवं सीͧ मत ĤǓतयोͬ गता से भतȸ के ͧ लए ͩ कसी माÛयता ĤाÜत ͪ

वæवͪ वɮयालय / इंटरमीͫ डएट काउिÛसल या माÛयता ĤाÜत शै¢ͨ णक संèथान से Ûयूनतम

इंटरमीͫ डएट या 10+2 क¢ा उƣीण[ होना अǓनवाय[ है तथा कàÜयूटर पर टाईͪ पंग कम से कम 20

शÞद ĤǓत ͧ मनट कȧ गǓत से अͬ धकतम 5 ĤǓतशत अशुɮͬ ध सǑहत अǓनवाय[ अह[ता होगी।

(ii) वांछनीय योÊयता:- कàÜयूटर संचालन एवं टाईͪ पंग के संबंध मɅ åयवहाǐरक £ान वांछनीय योÊयता

होगी।

(ग)

उĨ सीमा:- Ûयूनतम उĨ सीमा 18 वष[ तथा अͬ धकतम उĨ सीमा वह होगी, जो सीधी भतȸ हेतु

सरकार ɮवारा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत हो।

(घ)

चयन Ĥͩ Đया:- उपरोÈत कंͫ डका-4(क)(i) के अनुसार ĤाÜत अͬ धयाचना के आलोक मɅ आयोग

'झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग परȣ¢ा (इÛटरͧ मͫ डएट/10+2 èतर कàÜयूटर £ान एवं कàÜयूटर मɅ

ǑहÛदȣ टंकण अह[ता धारक पद हेतु) संचालन Ǔनयमावलȣ, 2017 (समय-समय पर यथासंशोͬ धत)' के

आधार पर ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा आयोिजत कर एक मेधा सूची तैयार करेगा तथा संबंͬ धत ͪ वभाग को

कोǑटवार अनुशंसा उपलÞध करायेगा।

झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग से ĤाÜत अनुशंसा के आलोक मɅ ǓनयुिÈत Ĥाͬ धकार के ɮवारा

Ǔनयमानुसार Ǔनàनवगȸय ͧ लͪ पक-सह-कàÜयूटर संचालक के पद पर ǓनयुिÈत कȧ कार[वाई कȧ जायेगी।

सफल उàमीदवारɉ को योगदान करने के ͧ लए अͬ धकतम एक माह का समय Ǒदया जायेगा।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 9 जुलाई, 2026

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5.

पǐरवी¢ा कȧ अवͬ ध एवं Ĥͧ श¢ण

मूल कोǑट के पद पर ǓनयुÈत कमȸ ǓनयुÈत होने कȧ Ǔतͬ थ से 02 वषɟ तक पǐरवी¢ाधीन माने

जायɅगे, िजÛहɅ संबंͬ धत काया[लय कȧ ͪ वͧ भÛन शाखा के अͧ भलेखɉ के संधारण एवं टंकण आǑद का

पǐरबोध Ĥͧ श¢ण Ĥदान ͩ कया जायेगा। पǐरवी¢ा अवͬ ध मɅ Ĥͧ श¢ण का संचालन एवं åयवèथा

ǓनयुिÈत Ĥाͬ धकार के èतर से कȧ जायेगी। Ĥͧ श¢ण कȧ अवͬ ध Ûयूनतम तीन माह कȧ होगी।

6.

सàपुिçट

काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग ɮवारा संचाͧ लत ǑहÛदȣ ǑटÜपण एवं ĤाǾपण परȣ¢ा

एवं राजèव पष[द ɮवारा आयोिजत जनजातीय भाषा परȣ¢ा मɅ उƣीण[ता हाͧ सल करने के बाद सेवा

संतोषĤद पाये जाने पर ǓनयुिÈत Ĥाͬ धकार ɮवारा सेवा सàपुçट कȧ जायेगी।

काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग ɮवारा संचाͧ लत ǑहÛदȣ ǑटÜपण एवं

ĤाǾपण परȣ¢ा उƣीण[ होने पर Ĥथम वेतनवृɮͬ ध तथा जनजातीय भाषा परȣ¢ा मɅ उƣीण[ होने पर

ɮͪ वतीय वेतन वृɮͬ ध अनुमाÛय होगी। परȣ¢ा मɅ अनुƣीण[ रहने पर वेतनवृɮͬ ध असंचया×मक Ĥभाव

से अवǾɮध रहेगी तथा परȣ¢ा मɅ उƣीण[ हो जाने पर अनुमाÛय वेतन वृɮͬ ध देय होगी लेͩ कन

बकाया वेतन देय नहȣं होगा।

7.

वरȣयता

Ĥ×येक काया[लय मɅ ǓनयुÈत Ǔनàनवगȸय ͧ लͪ पक-सह-कàÜयूटर संचालक कȧ पारèपǐरक वरȣयता,

एतɮ ͪ वषयक काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग ɮवारा समय-समय पर जारȣ अनुदेशɉ

के आलोक मɅ Ǔनधा[ǐरत होगी।

(i) वरȣयता ǓनयुिÈत पदाͬ धकारȣ के èतर पर संधाǐरत होगी।

(ii) इस संवग[ मɅ पूव[ से काय[रत कͧ म[यɉ कȧ आपसी वरȣयता झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग ɮवारा

अनुशंͧ सत मेधासूची के आधार पर संधाǐरत होगी। जहाँ आयोग कȧ मेधासूची उपलÞध नहȣं हो,

वहाँ कͧ म[यɉ कȧ आपसी वरȣयता ǓनयुिÈत कȧ Ǔतͬ थ के Đमानुसार रहेगी तथा एक हȣ Ǔतͬ थ को

ǓनयुÈत कͧ म[यɉ कȧ वरȣयता उनकȧ जÛम Ǔतͬ थ तथा जÛम Ǔतͬ थ एक रहने पर नामɉ के अंĒेजी

वण[माला के Ĥारिàभक अ¢र / अ¢रɉ के आधार पर Ǔनधा[ǐरत होगी।

आयोग कȧ मेधासूची के आधार पर एवं अÛय माÚयम से यथा अनुकàपा के आधार पर,

एक हȣ वष[ मɅ ǓनयुÈत कͧ म[यɉ मɅ आयोग कȧ अनुशंसा के आधार पर ǓनयुÈत कमȸ वरȣय हɉगे।

(iii) अͬ धसूचना के Ĥवृत होने कȧ Ǔतͬ थ के बाद इस Ǔनयमावलȣ के तहत ǓनयुÈत Ǔनàनवगȸय ͧ

लͪ पक-सह-कàÜयूटर संचालक पदɉ कȧ वरȣयता आयोग कȧ अनुशंसा मɅ अंͩ कत नामɉ के

Đमानुसार रहेगी।

(iv) सीधी भतȸ से ǓनयुÈत कमȸ, सीͧ मत ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा से ǓनयुÈत कͧ म[यɉ कȧ तुलना मɅ

वरȣय हɉगे।

8.

ĤोÛनǓत

(i) संवगȸय संरचना मɅ Ǔनàनतर से उÍचतर पदɉ पर ĤोÛनǓत वरȣयता-सह-योÊयता पर आधाǐरत

होगी।

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झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 9 जुलाई, 2026

(ii) ĤोÛनǓत हेतु ǓनयुिÈत Ĥाͬ धकार के ɮवारा एक पाँच सदèयीय ĤोÛनǓत सͧ मǓत का गठन ͩ कया

जायेगा, िजसमɅ अनुसूͬ चत जाǓत/जनजाǓत के ĤǓतǓनͬ ध के Ǿप मɅ एक सदèय अǓनवाय[ Ǿप

से हɉगे।

(iii) ĤोÛनत कͧ म[यɉ कȧ पारèपǐरक वरȣयता एतɮ ͪ वषय पर काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा

राजभाषा ͪ वभाग ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त पǐरपğɉ/अनुदेशɉ के अनुसार होगी।

(iv) कालावͬ ध :- ͪ वͧ भÛन संवगȸय पद के ͧ लए ͪ वǑहत वेतनमानɉ के आलोक मɅ काͧ म[क,

ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कालावͬ ध ĤोÛनǓत हेतु Ǔनधा[ǐरत

कालावͬ ध मानी जायेगी।

(v) ĤोÛनǓत हेतु राÏय सरकार के आर¢ण Ĥावधान Ĥभावी रहɅगे।

9.

पदèथापन /èथानाÛतरण

Ǔनयंğी पदाͬ धकारȣ पदèथापन / èथानाÛतरण के ͧ लए अͬ धकृत पदाͬ धकारȣ रहɅगे। ǓनयुिÈत Ĥाͬ धकार

यह åयवèथा करɅगे ͩ क कोई भी कमȸ एक हȣ काया[लय मे 03 वषɟ से अͬ धक अवͬ ध तक

पदèथाͪ पत नहȣं रहɅ।

10.

अवकाश/ चǐरğ पुèती/सेवा पुèत/Ĥͧ श¢ण आǑद के संबंध मɅ समय-समय पर इस हेतु राÏय सरकार

ɮवारा Ǔनग[त अनुदेश Ĥभावी रहɅगे।

11.

अनुशासǓनक कार[वाई

इस संवग[ के कͧ म[यɉ के ͪ वǾɮध अनुशासǓनक कार[वाई झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण, Ǔनयंğण

एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 (समय-समय पर यथा संशोͬ धत) के Ĥावधानɉ के आलोक मɅ कȧ

जाएगी।

12.

Ĥकȧण[

(क) अÛय ऐसे मामले िजनके संबंध मɅ ऊपर के खÖडɉ मɅ कोई उपबंध नहȣं ͩ कया गया है, उनमɅ

झारखÖड सेवा संǑहता अथवा राÏय सरकार के कम[चाǐरयɉ पर लागू अÛय वैधाǓनक Ĥावधान

लागू हɉगे।

(ख) राÏय सरकार अͬ धसूचना ɮवारा इस Ǔनयमावलȣ को ͪ वखंͫ डत कर सकेगी या इसमɅ संशोधन कर

सकेगी या इस Ǔनयमावलȣ के Ǔनयमɉ को èपçट कर सकेगी या उसे लागू करने मɅ उ×पÛन

ğुǑटयɉ को दूर कर सकेगी।

(ग) राÏय सरकार कȧ अͬ धसूचना ɮवारा Ǔनग[त कोई èपçटȣकरण या काय[पालक आदेश इस

Ǔनयमावलȣ का अंग माना जायेगा।

13.

Ǔनरसन और åयावृͪ ƣ

(क) काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग कȧ अͬ धसूचना संÉया-1749 Ǒदनांक-

27.03.2010 ɮवारा अͬ धसूͬ चत झारखÖड राÏय ͧ

लͪ पक/ͧ लͪ पक-सह-टंकक/टंकक/अÛय ͧ

लͪ पकȧय सेवा सàवग[ (भतȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शतɏ) Ǔनयमावलȣ-2010 एवं समय-समय

पर यथासंशोͬ धत को एतɮ ɮवारा Ǔनरͧ सत ͩ कये जाते हɇ।

झारखÖडगजट(असाधारण) गुǽवार, 9 जुलाई, 2026

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(ख) ऐसे Ǔनरसन के होते हुए भी 'झारखÖड राÏय ͧ लͪ पक/ͧ लͪ पक-सह-टंकक/टंकक/अÛय ͧ लͪ पकȧय

सेवा सàवग[ (भतȸ, ĤोÛनǓत एवं अÛय सेवा शतɏ) Ǔनयमावलȣ-2010 एवं समय-समय पर

यथासंशोͬ धत' ɮवारा या उसके अधीन शिÈतयɉ के Ĥयोग मɅ ͩ कया गया कोई काय[ या कȧ गई

कार[वाई इस Ǔनयमावलȣ ɮवारा इसके अधीन Ĥदƣ शिÈतयɉ के Ĥयोग मɅ ͩ कया गया या कȧ

गई समझी जायेगी, मानो यह Ǔनयमावलȣ उस Ǒदन Ĥवृƣ थी, िजस Ǒदन ऐसा काय[ ͩ कया गया

था या ऐसी कार[वाई कȧ गई थी ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,

Ĥवीण कुमार टोÜपो,

सरकार के सͬ चव ।

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,

झारखÖड गजट

झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 398 – 50