झारखÖड गजट

असाधारण अंक

झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत

29 Ïयेçठ, 1948 (श०)

संÉ या – 343 राँची, शुĐवार, 19 जून, 2026 (ई०)

राजˢ, िनबंधन एवं भूिम सुधार िवभाग

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संकãप

18 जून, 2026

संͬ चका सं॰-5/स॰भू॰ Ǔनःशुãक ¢Ǔतपूरक वनरोपण-30/2026-1748/रा॰ --

ͪ

वषय:- झारखÖड राÏय के ͪ वͧ भÛन ͪ वभागɉ ɮवारा ¢Ǔतपूरक वनरोपण के Ǔनͧ मƣ वन, पया[वरण एवं

जल वायु पǐरवत[न ͪ वभाग, झारखÖड को सरकारȣ भूͧ म/गैरमजǾआ Deemed Forest

(जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इ×याǑद) ͩ कèम कȧ भूͧ म के Ǔनःशुãक

èथायी हèतांतरण एवं इससे संबंͬ धत सभी मामलɉ के Ǔनèतार कȧ शिÈत उपायुÈत को

Ĥ×यायोिजत करने के संबंध मɅ ।

1. ͪ वभागीय संकãप सं॰-5888/रा॰, Ǒदनांक-10.11.2016 के माÚयम से ¢Ǔतपूरक वनरोपण के

Ǔनͧ मƣ वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪ वभाग, झारखÖड को सरकारȣ भूͧ म/गैरमजǾआ

Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इ×याǑद) ͩ कèम कȧ भूͧ म के

सःशुãक हèतांतरण के संबंध मɅ नीǓत Ǔनधा[ǐरत कȧ गई है ।

2

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जून, 2026

2.

उãलेखनीय है ͩ क उÈत ͪ वभागीय संकãप सं॰-5888/रा॰, Ǒदनांक- 10.11.2016 मɅ Ǔनधा[ǐरत

नीǓत के Ǔनçपादन कȧ शिÈत Ĥ×यायोिजत करने के संबंध मɅ ͪ वभागीय संकãप सं॰-2648/रा॰,

Ǒदनांक-18.07.2019 के माÚयम से इस हद तक संशोͬ धत करते हुए Ĥावधान ͩ कया गया है ͩ क,

भारत सरकार तथा राÏय सरकार के ͪ वͧ भÛन ͪ वभागɉ/ĤǓतçठानɉ/Ǔनकायɉ तथा ͪ वͧ भÛन Ǔनजी

कàपǓनयɉ, Ǔनगम, बोड[ आǑद को वन संर¢ण अͬ धǓनयम, 1980 के तहत् ¢Ǔतपूरक वन रोपण

काय[ हेतु सरकारȣ भूͧ म/गैरमजǾआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इ×याǑद)

भूͧ म वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪ वभाग को सशुãक èथायी भूͧ म हèतांतरण करने कȧ

शिÈत उपायुÈत को Ĥ×यायोिजत ͩ कया जाता है ।

3.

Úयातåय है ͩ क ͪ वभागीय पğांक-2649/रा॰, Ǒदनांक-29.05.2017 के माÚयम से सभी

उपायुÈत, झारखÖड को सव[Ĥथम यह èपçट ͩ कया गया ͩ क राÏय सरकार के ͪ वभागɉ के

बोड[/Ǔनगम/Ĥाͬ धकार आǑद राÏय सरकार के ͪ वभाग नहȣं है बिãक राÏय सरकार के åयवसाǓयक

उपĐम है । इस Đम मɅ सभी िजलɉ के उपायुÈत को यह Ǔनदेͧ शत ͩ कया गया ͩ क यǑद

बोड[/Ǔनगम/Ĥाͬ धकार को Ǔनःशुãक भूͧ म हèतांतरण ͩ कये जाने का मामला ͪ वशेष पǐरिèथǓत मɅ

आवæयक हो तो ͪ वͬ धवत् Ĥèताव गǑठत कर ĤमÖडलȣय आयुÈत के माÚयम से ͪ वभाग को समͪ प[त ͩ

कया जाय ।

4.

अतः उपयु[Èत पǐरĤेêय मɅ अंतͪ व[भागीय ¢Ǔतपूरक वन रोपन हेतु Ǔनःशुãक भू-हèतांतरण

एवं झारखÖड राÏय के बोड[/Ǔनगम/Ǔनकाय आǑद को ͪ वशेष पǐरिèथǓत मɅ ¢Ǔतपूरक वन रोपन हेतु

Ǔनःशुãक भू-हèतांतरण संबंधी मंǒğपǐरषद कȧ बैठक Ǒदनांक-15.06.2026 मɅ मद संÉया-18 के Ǿप

मɅ राÏय सरकार ɮवारा Ǔनण[य ͧ लया गया है ͩ क-

(i)

झारखÖड राÏय के ͪ वͧ भÛन ͪ वभागɉ के अÛतग[त ͪ वͧ भÛन योजनाओं/पǐरयोजनाओं के ͧ लए ͬ

चिÛहत् कर हèतांतǐरत ͩ कए जानेवाले गैरमजǾआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ,

जंगल इ×याǑद) भूͧ म के Ǔनͧ मƣ वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪ वभाग, झारखÖड को

¢Ǔतपूरक वनरोपण हेतु उपलÞध कराए जानेवाले सरकारȣ भूͧ म के Ǔनःशुãक हèतांतरण से संबंͬ धत

सभी मामलɉ के Ǔनèतार कȧ शिÈत उपायुÈत को Ĥ×यायोिजत ͩ कया जाता है। साथ हȣ इस Ĥकार

के ¢Ǔतपूरक वनरोपण मɅ वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪ वभाग, झारखÖड ɮवारा Ǔनधा[ǐरत

Ǔनयम Ĥभावी हɉगे ।

(ii)

झारखÖड राÏय के बोड[/Ǔनगम/Ĥाͬ धकार आǑद हेतु ͬ चिÛहत् कर हèतांतǐरत ͩ कए जानेवाले

गैरमजǾआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इ×याǑद) भूͧ म के Ǔनͧ मƣ वन,

पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪ वभाग, झारखÖड को ¢Ǔतपूरक वनरोपण हेतु उपलÞध कराए

जानेवाले सरकारȣ भूͧ म का हèतांतरण सःशुãक होगा परÛतु अ×यंत ͪ वशेष पǐरिèथǓत मɅ Ǔनःशुãक ͩ

कया जा सकेगा। ऐसी िèथǓत मɅ अͬ धयाची बोड[/Ǔनगम/ Ĥाͬ धकार आǑद अपने ͪ वभाग के माÚयम

से अͬ धयाचना राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧ म सुधार ͪ वभाग, झारखÖड को समͪ प[त करɅगे। ĤाÜत

अͬ धयाचना पर समी¢ोपरांत उͬ चत माÚयम से मंǒğपǐरषɮ कȧ èवीकृǓत ĤाÜत कȧ जाएगी। साथ हȣ

इस Ĥकार के ¢Ǔतपूरक वनरोपण मɅ वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪ वभाग, झारखÖड ɮवारा

Ǔनधा[ǐरत Ǔनयम Ĥभावी हɉगे ।

झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जून, 2026

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6. ͪ वभागीय संकãप सं॰-2648/रा॰, Ǒदनांक-18.07.2019 एवं ͪ वभागीय संकãप सं॰-5888/रा॰,

Ǒदनांक-10.11.2016 को इस हद तक संशोͬ धत समझा जाए ।

झारखÖड राÏयपाल के आदेश से ,

(कमलाकांत गुÜता),

सरकार के संयुÈत सͬ चव

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अधी¢क

अधी¢क, झारखÖड

झारखÖड राजकȧय मुġणालय

राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत

राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,

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झारखÖड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 343 – 50