झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत
29 Ïयेçठ, 1948 (श०)
संÉ या – 343 राँची, शुĐवार, 19 जून, 2026 (ई०)
राजˢ, िनबंधन एवं भूिम सुधार िवभाग
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संकãप
18 जून, 2026
संͬ चका सं॰-5/स॰भू॰ Ǔनःशुãक ¢Ǔतपूरक वनरोपण-30/2026-1748/रा॰ --
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वषय:- झारखÖड राÏय के ͪ वͧ भÛन ͪ वभागɉ ɮवारा ¢Ǔतपूरक वनरोपण के Ǔनͧ मƣ वन, पया[वरण एवं
जल वायु पǐरवत[न ͪ वभाग, झारखÖड को सरकारȣ भूͧ म/गैरमजǾआ Deemed Forest
(जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इ×याǑद) ͩ कèम कȧ भूͧ म के Ǔनःशुãक
èथायी हèतांतरण एवं इससे संबंͬ धत सभी मामलɉ के Ǔनèतार कȧ शिÈत उपायुÈत को
Ĥ×यायोिजत करने के संबंध मɅ ।
1. ͪ वभागीय संकãप सं॰-5888/रा॰, Ǒदनांक-10.11.2016 के माÚयम से ¢Ǔतपूरक वनरोपण के
Ǔनͧ मƣ वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪ वभाग, झारखÖड को सरकारȣ भूͧ म/गैरमजǾआ
Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इ×याǑद) ͩ कèम कȧ भूͧ म के
सःशुãक हèतांतरण के संबंध मɅ नीǓत Ǔनधा[ǐरत कȧ गई है ।
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झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जून, 2026
2.
उãलेखनीय है ͩ क उÈत ͪ वभागीय संकãप सं॰-5888/रा॰, Ǒदनांक- 10.11.2016 मɅ Ǔनधा[ǐरत
नीǓत के Ǔनçपादन कȧ शिÈत Ĥ×यायोिजत करने के संबंध मɅ ͪ वभागीय संकãप सं॰-2648/रा॰,
Ǒदनांक-18.07.2019 के माÚयम से इस हद तक संशोͬ धत करते हुए Ĥावधान ͩ कया गया है ͩ क,
भारत सरकार तथा राÏय सरकार के ͪ वͧ भÛन ͪ वभागɉ/ĤǓतçठानɉ/Ǔनकायɉ तथा ͪ वͧ भÛन Ǔनजी
कàपǓनयɉ, Ǔनगम, बोड[ आǑद को वन संर¢ण अͬ धǓनयम, 1980 के तहत् ¢Ǔतपूरक वन रोपण
काय[ हेतु सरकारȣ भूͧ म/गैरमजǾआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इ×याǑद)
भूͧ म वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪ वभाग को सशुãक èथायी भूͧ म हèतांतरण करने कȧ
शिÈत उपायुÈत को Ĥ×यायोिजत ͩ कया जाता है ।
3.
Úयातåय है ͩ क ͪ वभागीय पğांक-2649/रा॰, Ǒदनांक-29.05.2017 के माÚयम से सभी
उपायुÈत, झारखÖड को सव[Ĥथम यह èपçट ͩ कया गया ͩ क राÏय सरकार के ͪ वभागɉ के
बोड[/Ǔनगम/Ĥाͬ धकार आǑद राÏय सरकार के ͪ वभाग नहȣं है बिãक राÏय सरकार के åयवसाǓयक
उपĐम है । इस Đम मɅ सभी िजलɉ के उपायुÈत को यह Ǔनदेͧ शत ͩ कया गया ͩ क यǑद
बोड[/Ǔनगम/Ĥाͬ धकार को Ǔनःशुãक भूͧ म हèतांतरण ͩ कये जाने का मामला ͪ वशेष पǐरिèथǓत मɅ
आवæयक हो तो ͪ वͬ धवत् Ĥèताव गǑठत कर ĤमÖडलȣय आयुÈत के माÚयम से ͪ वभाग को समͪ प[त ͩ
कया जाय ।
4.
अतः उपयु[Èत पǐरĤेêय मɅ अंतͪ व[भागीय ¢Ǔतपूरक वन रोपन हेतु Ǔनःशुãक भू-हèतांतरण
एवं झारखÖड राÏय के बोड[/Ǔनगम/Ǔनकाय आǑद को ͪ वशेष पǐरिèथǓत मɅ ¢Ǔतपूरक वन रोपन हेतु
Ǔनःशुãक भू-हèतांतरण संबंधी मंǒğपǐरषद कȧ बैठक Ǒदनांक-15.06.2026 मɅ मद संÉया-18 के Ǿप
मɅ राÏय सरकार ɮवारा Ǔनण[य ͧ लया गया है ͩ क-
(i)
झारखÖड राÏय के ͪ वͧ भÛन ͪ वभागɉ के अÛतग[त ͪ वͧ भÛन योजनाओं/पǐरयोजनाओं के ͧ लए ͬ
चिÛहत् कर हèतांतǐरत ͩ कए जानेवाले गैरमजǾआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ,
जंगल इ×याǑद) भूͧ म के Ǔनͧ मƣ वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪ वभाग, झारखÖड को
¢Ǔतपूरक वनरोपण हेतु उपलÞध कराए जानेवाले सरकारȣ भूͧ म के Ǔनःशुãक हèतांतरण से संबंͬ धत
सभी मामलɉ के Ǔनèतार कȧ शिÈत उपायुÈत को Ĥ×यायोिजत ͩ कया जाता है। साथ हȣ इस Ĥकार
के ¢Ǔतपूरक वनरोपण मɅ वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪ वभाग, झारखÖड ɮवारा Ǔनधा[ǐरत
Ǔनयम Ĥभावी हɉगे ।
(ii)
झारखÖड राÏय के बोड[/Ǔनगम/Ĥाͬ धकार आǑद हेतु ͬ चिÛहत् कर हèतांतǐरत ͩ कए जानेवाले
गैरमजǾआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इ×याǑद) भूͧ म के Ǔनͧ मƣ वन,
पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪ वभाग, झारखÖड को ¢Ǔतपूरक वनरोपण हेतु उपलÞध कराए
जानेवाले सरकारȣ भूͧ म का हèतांतरण सःशुãक होगा परÛतु अ×यंत ͪ वशेष पǐरिèथǓत मɅ Ǔनःशुãक ͩ
कया जा सकेगा। ऐसी िèथǓत मɅ अͬ धयाची बोड[/Ǔनगम/ Ĥाͬ धकार आǑद अपने ͪ वभाग के माÚयम
से अͬ धयाचना राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧ म सुधार ͪ वभाग, झारखÖड को समͪ प[त करɅगे। ĤाÜत
अͬ धयाचना पर समी¢ोपरांत उͬ चत माÚयम से मंǒğपǐरषɮ कȧ èवीकृǓत ĤाÜत कȧ जाएगी। साथ हȣ
इस Ĥकार के ¢Ǔतपूरक वनरोपण मɅ वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ͪ वभाग, झारखÖड ɮवारा
Ǔनधा[ǐरत Ǔनयम Ĥभावी हɉगे ।
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जून, 2026
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6. ͪ वभागीय संकãप सं॰-2648/रा॰, Ǒदनांक-18.07.2019 एवं ͪ वभागीय संकãप सं॰-5888/रा॰,
Ǒदनांक-10.11.2016 को इस हद तक संशोͬ धत समझा जाए ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से ,
(कमलाकांत गुÜता),
सरकार के संयुÈत सͬ चव
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 343 – 50