झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत
29 Ïयेçठ, 1948 (श०)
संÉ या – 344 राँची, शुĐवार, 19 जून, 2026 (ई०)
काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग।
-------
संकãप
1 जून, 2026
संÉया-5/आरोप(कोट[ केस)-5-12/2020-36671 (HRMS)--Įीमती मेरȣ मड़कȧ, झा०Ĥ०से०
(कोǑट Đमांक-273/20), त×कालȣन ĤखÖड ͪ वकास पदाͬ धकारȣ, अड़कȧ, खूँटȣ के ͪ वǾɮध Ēामीण ͪ
वकास ͪ वभाग के पğांक-(N)2080, Ǒदनांक 02.09.2016 के माÚयम से उपायुÈत, खूँटȣ के पğांक-
469/मन0, Ǒदनांक 26.07.2016 ɮवारा Ĥपğ-‘क’ मɅ आरोप गǑठत उपलÞध कराया गया, िजसमɅ
इनके ͪ वǾɮध Ǔनàनवत् आरोप ĤǓतवेǑदत ͩ कया गया-
1. िजला èतरȣय गǑठत टȣम के Ǔनरȣ¢ण ĤǓतवेदन मɅ ĤखÖड अड़कȧ के Ēाम अड़कȧ टोला
मदुकामपीड़ी मɅ ͧ मɪटȣ मोरम पथ Ǔनमा[ण (योजना कोड- 3401006001/Rc/9931644163) मɅ
ǒबना काय[ के कुल 2,60,496.00 (दो लाख साठ हजार चार सौ Ǔछयानबे Ǿपये) सरकारȣ राͧ श का
भुगतान ͩ कया गया, जो ͪ वƣीय अǓनयͧ मतता मɅ आता है ।
2. फजȸ मèटर रॉल Ǔनग[त ͩ कया गया, िजस पर काय[ नहȣं हुआ ।
2
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जून, 2026
3. अͧ भलेख सहȣ तरȣके से संधाǐरत नहȣं था एवं उसमɅ कोई मèटर रॉल Ǔनग[त/MB
दèतावेज उपलÞध नहȣं था। अͧ भलेख मɅ ͧ सफ[ योजना कȧ ĤशासǓनक èवीकृ×यादेश कȧ ĤǓत थी,
अÛय दèतावेज उपलÞध नहȣं था। इससे èपçट होता है ͩ क आपके ɮवारा अͧ भलेख का संधारण नहȣं
कराया गया ।
4. आपके ɮवारा लगातार मनरेगा योजनाओं का पय[वे¢ण नहȣं ͩ कया गया, िजसके
कारण ǒबना काय[ के हȣ सरकारȣ राͧ श का भुगतान ͩ कया गया ।
उÈत आरोपɉ के ͧ लए ͪ वभागीय पğांक-8528, Ǒदनांक 30.09.2016 ɮवारा Įीमती मड़कȧ से
èपçटȣकरण कȧ माँग कȧ गयी। Įीमती मड़कȧ के पğ, Ǒदनांक 21.11.2016 ɮवारा èपçटȣकरण
समͪ प[त ͩ कया गया। Įी मड़कȧ के èपçटȣकरण पर ͪ वभागीय पğांक-11073, Ǒदनांक-27.12.2016
ɮवारा उपायुÈत, खूँटȣ से मंतåय कȧ माँग कȧ गयी। उपायुÈत, खूँटȣ के पğांक-286/मन0, Ǒदनांक-
15.04.2017 ɮवारा मंतåय उपलÞध कराया गया ।
Įीमती मड़कȧ के ͪ वǾɮध आरोप, इनका èपçटȣकरण एवं उपायुÈत, खूँटȣ के मंतåय के
समी¢ोपरांत ͪ वभागीय संकãप सं0-9899, Ǒदनांक 18.09.2017 ɮवारा इनके ͪ वǾɮध ͪ वभागीय
काय[वाहȣ संचाͧ लत कȧ गयी। संचालन पदाͬ धकारȣ के पğांक-30, Ǒदनांक 24.01.2018 ɮवारा ͪ
वभागीय काय[वाहȣ का जाँच-ĤǓतवेदन समͪ प[त ͩ कया गया, िजसमɅ Įीमती मड़कȧ के ͪ वǾɮध
ĤǓतवेǑदत चारɉ आरोपɉ को Ĥमाͨ णत ĤǓतवेǑदत ͩ कया गया । ͪ
वभागीय जाँच पदाͬ धकारȣ ɮवारा समͪ प[त जाँच ĤǓतवेदन एवं Įीमती मड़कȧ से ĤाÜत
ɮͪ वतीय कारण पृÍछा के समी¢ोपरांत ͪ वभागीय संकãप सं0-460(HRMS), Ǒदनांक 22.01.2020
ɮवारा Įीमती मड़कȧ के ͪ वǾɮध संचया×मक Ĥभाव से तीन वेतन वृɮͬ ध पर रोक का दÖड
अͬ धरोͪ पत ͩ कया गया ।
उÈत अͬ धरोͪ पत दÖड के ͪ वǾɮध Įीमती मड़कȧ ɮवारा दायर W.P.(S) No.-2082/2020-
Mary Markey Vrs. State of Jharkhand & Ors. मɅ माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची
ɮवारा Ǒदनांक 26.09.2024 को पाǐरत आदेश मɅ Įीमती मड़कȧ के ͪ वǾɮध ͪ वभागीय संकãप
सं०-460(HRMS), Ǒदनांक 22.01.2020 ɮवारा अͬ धरोͪ पत संचया×मक Ĥभाव से तीन वेतन वृɮͬ ध
पर रोक के दÖडादेश को Ǔनरèत कर Ǒदया गया एवं संबंͬ धत मामले को ͪ वभाग को वापस करते
हुए Ûयायोदश मɅ अंͩ कत Ǔनदेश के अनुǾप Fresh ͪ वभागीय काय[वाहȣ संचाͧ लत करने का Ǔनदेश
Ǒदया गया। माननीय झारखÖड उÍच Ûयायालय, राँची ɮवारा Ǒदनांक 26.09.2024 को पाǐरत आदेश
का काय[कारȣ अंश Ǔनàनवत् है-
" 8. From the aforesaid facts it is apparent that the petitioner has been
found guilty only on the basis of preliminary enquiry report. The findings in the
preliminary enquiry report cannot amount to substantive evidence against her. In
fact, it is only limited to the extent that prima facie, there were materials to
initiate a departmental proceeding.
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जून, 2026
3
9. In view of the aforesaid findings and judicial pronouncements, the
impugned Memo No. 5/Arop-1-119/2016-460(HRMS) Ranchi dated 22.01.2020
(Annexure-9) is set aside. The matter is remanded back afresh to the respondent
no. 2 Principal Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and
Rajbhasha, Govt. of Jharkhand, Ranchi to initiate fresh departmental proceeding
by examining the witnesses and documents to come to any finding whether the
petitioner was guilty of the alleged charge. It is however made clear that the
departmental proceeding shall be disposed of within period of four month from the
date of receipt of this order.
10. This writ application disposed with the aforesaid observation.
11. Pending I.A, if any, stands disposed of."
उपरोÈत पाǐरत आदेश के आलोक मɅ Įीमती मड़कȧ के ͪ वǾɮध ͪ वभागीय संकãप सं0-
27268, Ǒदनांक 13.01.2025 पुनः ͪ वभागीय काय[वाहȣ संचाͧ लत कȧ गई। ͪ वभागीय जाँच-सह-
संचालन पदाͬ धकारȣ के पğांक-509, Ǒदनांक 26.06.2025 ɮवारा जाँच ĤǓतवेदन समͪ प[त ͩ कया
गया। समͪ प[त जाँच ĤǓतवेदन मɅ Įीमती मड़कȧ के ͪ वǾɮध ĤǓतवेǑदत चारो आरोपɉ को Ĥमाͨ णत
नहȣं होता है, ĤǓतवेǑदत ͩ कया गया । ͪ
वभागीय जाँच पदाͬ धकारȣ ɮवारा समͪ प[त जाँच ĤǓतवेदन के समी¢ोपरांत Įीमती मड़कȧ के ͪ
वǾɮध ĤǓतवेǑदत आरोपɉ कȧ पुनः जाँच हेतु ͪ वभागीय संकãप सं०-343, Ǒदनांक 21.01.2026
ɮवारा Įी संजय ͧ सÛहा, से०Ǔन० भा०Ĥ०से०, ͪ वभागीय जाँच पदाͬ धकारȣ को संचालन पदाͬ धकारȣ
ǓनयुÈत ͩ कया गया तथा ͪ वभागीय काय[वाहȣ से संबंͬ धत मूल अͧ भलेख Įी ͧ सÛहा को वापस करते
हुए दèतावेजी साêयɉ को Exhibit करने, संबंͬ धत गवाहɉ/सरकारȣ सेवकɉ को परȣ¢ण एवं
ĤǓतपरȣ¢ण कराते हुए जाँच ĤǓतवेदन उपलÞध कराने हेतु अनुरोध ͩ कया गया ।
उÈत के आलोक मɅ संचालन-सह-ͪ वभागीय जाँच पदाͬ धकारȣ के पğांक- 225, Ǒदनांक
05.05.2026 ɮवारा पुन[जाँच ĤǓतवेदन समͪ प[त ͩ कया गया ।
ͪ वभागीय जाँच पदाͬ धकारȣ ɮवारा दèतावेजी साêयɉ को Exhibit, संबंͬ धत गवाहɉ/सरकारȣ
सेवकɉ के परȣ¢ण एवं ĤǓतपरȣ¢ण के उपरांत समͪ प[त पुन[जाँच ĤǓतवेदन के Ǔनçकष[ मɅ Ǔनàन तØय
अंͩ कत ͩ कया गया-
1. Ĥèतुत साêयɉ, जैसे èवीकृǓत आदेश, MGNREGA Ǒदशा-Ǔनदȶश, MIS ǐरपोट[ एवं
फोटोĒाफ के ͪ वæलेषण से यह èपçट हुआ ͩ क योजना पंचायत èतर कȧ थी और काया[Ûवयन कȧ
Ĥाथͧ मक िजàमेदारȣ पंचायत पदाͬ धकाǐरयɉ कȧ थी। आरोͪ पत पदाͬ धकारȣ कȧ भूͧ मका केवल पय[वे¢ी
थी। अतः समĒ ͪ वæलेषण से यह èपçट होता है ͩ क यह मामला Ĥ×य¢ गबन का न होकर
पय[वे¢ण मɅ संभाͪ वत कमी से संबंͬ धत है और केवल आरोͪ पत पदाͬ धकारȣ को दोषी ठहराना
Ûयायोͬ चत नहȣं है। इसͧ लए आरोप सं0-01 Ĥमाͨ णत नहȣं पाया जाता है ।
4
झारखÖडगजट(असाधारण) शुĐवार, 19 जून, 2026
2. उपलÞध तØयɉ के ͪ वæलेषण से यह Ǔनçकष[ Ǔनकलता है ͩ क फजȸ मèटर रोल Ǔनग[त
करने मɅ आरोͪ पत पदाͬ धकारȣ कȧ Ĥ×य¢ संͧ लÜतता ͧ सɮध नहȣं होती। अतः आरोप सं0-02
Ĥमाͨ णत नहȣं होता हɇ ।
3. ͪ वæलेषण से यह èपçट होता है ͩ क अͧ भलेखɉ कȧ अनुपलÞधता के ͧ लए आरोͪ पत
पदाͬ धकारȣ को िजàमेदार ठहराना Ûयायसंगत नहȣं है। अतः आरोप सं0-03 Ĥमाͨ णत नहȣं पाया
जाता हɇ ।
4. ͪ वæलेषण मɅ यह पाया गया ͩ क ¢ेğीय पǐरिèथǓतयां वाèतव मɅ कǑठन थी तथा इतनी
बड़ी संÉया मɅ योजनाओं का Ĥ×य¢ पय[वे¢ण करना सीͧ मत संसाधनɉ मɅ संभव नहȣं था। अतः
केवल इस आधार पर आरोͪ पत पदाͬ धकारȣ को दोषी ठहराना उͬ चत नहȣं है। इस Ĥकार आरोप सं0-
04 Ĥमाͨ णत नहȣं होता है ।
अतः समी¢ोपरांत, ͪ वभागीय जाँच पदाͬ धकारȣ ɮवारा समͪ प[त पुन[जाँच ĤǓतवेदन से सहमत
होते हुए Įीमती मेरȣ मड़कȧ, झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक-273/20), त×कालȣन ĤखÖड ͪ वकास
पदाͬ धकारȣ, अड़कȧ, खूँटȣ को आरोप मुÈत ͩ कया जाता है ।
आदेश:- आदेश Ǒदया जाता है ͩ क इस संकãप को झारखÖड राजपğ के आसाधारण अंक मɅ
Ĥकाͧ शत ͩ कया जाय तथा इसकȧ एक ĤǓत Įीमती मेरȣ मड़कȧ, झा०Ĥ०से० एवं अÛय संबंͬ धत को
दȣ जाय ।
Sr
No.
Employee
Name
G.P.F. No.
Decision of the Competent authority
1
2
3
1
MARY
MARKEY
110001165673 ͪ
वभागीयजाँचपदाͬ धकारȣ ɮवारासमͪ प[तपुन[जाँचĤǓतवेदनसे
सहमत होते हुए Įीमती मेरȣ मड़कȧ, झा०Ĥ०से० (कोǑट Đमांक-
273/20), त×कालȣन ĤखÖड ͪ वकास पदाͬ धकारȣ, अड़कȧ, खूँटȣ को
आरोप मुÈत ͩ कया जाता है ।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से, ͬ
चÛटु दोराईबुǽ,
सरकार के संयुÈत सͬ चव ।
जीपीएफ संÉया:20060400057
-------
अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत
राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधा
असाधारण
रण)
) 344 – 50