झारखÖड गजट
असाधारण अंक
झारखÖड सरकार ɮवारा Ĥकाͧ शत
30 आषाढ़, 1948 (श०)
संÉ या – 411 राँची, मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 (ई०)
काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग।
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अͬ धसूचना
6 जुलाई, 2026
संÉया-10/अनु०-कम[चारȣ (Ǔनयमावलȣ)-23-01/2025 का॰- 4373--भारत का संͪ वधान के अनुÍछेद
309 के परÛतुक मɅ ĤाÜत शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए झारखÖड के राÏयपाल एतɮ ɮवारा राÏय के
समाहरणालय के ͧ लͪ पकȧय संवग[ के कͧ म[यɉ कȧ सेवा ͪ वǓनयͧ मत करने हेतु Ǔनàनͧ लͨ खत Ǔनयमावलȣ
बनाते हɇ:-
1.
संͯ ¢Üत नाम, ͪ वèतार एवं Ĥारàभ
(i)
संͯ ¢Üत नाम :- यह Ǔनयमावलȣ 'झारखÖड राÏय समाहरणालय ͧ लͪ पकȧय सàवग[ (भतȸ, ĤोÛनǓत एवं
अÛय सेवा शतɏ) Ǔनयमावलȣ-2026' कहȣ जायेगी।
(ii) ͪ
वèतार :- इसका ͪ वèतार सàपूण[ झारखÖड राÏय मɅ होगा।
(iii)
Ĥभाव कȧ Ǔतͬ थ: यह Ǔनयमावलȣ राजपğ मɅ Ĥकाशन कȧ Ǔतͬ थ से Ĥभावी होगी।
2
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2.
पǐरभाषाएँ
(क)
राÏय :- 'राÏय' से अͧ भĤेत है झारखÖड राÏय;
(ख)
संवग[ :- 'संवग[' से ता×पय[ है राÏय के अधीन समाहरणालयɉ मɅ काय[रत ͧ लͪ पकȧय पदɉ का संवग[;
(ग)
आयोग:- 'आयोग' से अͧ भĤेत है झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग;
(घ) ͪ
वभाग:- 'ͪ वभाग' से अͧ भĤेत है काय[पाͧ लका Ǔनयमावलȣ के ɮवारा यथाǓनधा[ǐरत ͪ वभाग;
(ड.) ͪ
वभागाÚय¢:- 'ͪ वभागाÚय¢' से अͧ भĤेत है झारखÖड सेवा संǑहता के Ǔनयम 21 के अधीन राÏय
सरकार ɮवारा घोͪ षत पदाͬ धकारȣ/Ĥाͬ धकार एवं समय-समय पर सरकार ɮवारा घोͪ षत ͪ वभागाÚय¢ः
(च)
'ǓनयुिÈत Ĥाͬ धकार' से अͧ भĤेत है ǓनयुिÈत पदाͬ धकारȣ, जो समाहरणालय के ͧ लͪ पकȧय पदɉ पर
ǓनयुिÈत के ͧ लए वत[मान मɅ अͬ धकृत हɇ;
(छ)
परȣêयमान :- "परȣêयमान" से ता×पय[ है संवग[ कȧ ͩ कसी मौͧ लक ǐरिÈत मɅ या उसके ͪ वǾɮध
परȣêयमान Ǿप से Ǔनयोिजत åयिÈत;
(ज)
'वरȣयता सूची' से अͧ भĤेत है ͧ लͪ पकɉ कȧ वरȣयता सूची जो Ǔनयमावलȣ के Ĥवृत होने कȧ Ǔतͬ थ को
संधाǐरत हो या उसके बाद काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग ɮवारा समय-समय पर
Ǔनग[त अनुदेशɉ के अनुसार पुनरȣͯ ¢त हो;
(झ) 'Ǔनयंğी पदाͬ धकारȣ' से अͧ भĤेत है सàबɮध काया[लयɉ के घोͪ षत Ǔनयंğी पदाͬ धकारȣ;
(ञ)
'भतȸ वष[' से अͧ भĤेत है कैलेÖडर वष[ (1लȣ जनवरȣ से 31 Ǒदसàबर)।
3.
संवगȸय संरचना एवं बल
(क)
इस संवग[ मɅ Ǔनàन कोǑट के पद हɉगे :-
Đ०
कोǑट/पदनाम
वेतनमान
सेवा
समूह
Įेणी
(i)
सहायक-सह-कàÜयूटर संचालक
(मूल कोǑट का पद)
1. Ǿ० 5200-20200 (पी०बी०-1)
Ēेड वेतन 1900, लेवल-2
समूह
‘ग’
अराजपǒğत
(ii)
वरȣय सहायक (ĤोÛनǓत का
पद)
Ǿ० 5200-20200 (पी०बी०-1)
Ēेड वेतन Ǿ० 2400, लेवल-4
2. उÈत वेतनमान मɅ 02 वषɟ कȧ
Ǔनयͧ मत सेवा करने के पæचात्
वरȣय वेतनमान Ēेड पे Ǿ० 2800,
लेवल-5 आदेय।
समूह
'ग'
अराजपǒğत
(iii)
सहायक
Ĥशासी
पदाͬ धकारȣ
(ĤोÛनǓत का पद)
Ǿ० 9300-34800 (पी०बी०II) Ēेड
वेतन ǽ० 4200 लेवल-6
समूह
'ख'
अराजपǒğत
(iv)
Ĥशासी
पदाͬ धकारȣ
Ēेड-2
(ĤोÛनǓत का पद)
ǽ० 9300-34800 (पी०बी०-II) Ēेड
वेतन Ǿ० 4600 लेवल-7
समूह
'ख
अराजपǒğत
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(v)
Ĥशासी
पदाͬ धकारȣ
Ēेड-1
(ĤोÛनǓत का पद)
Ǿ० 9300-34800 (पी०बी०II) Ēेड
वेतन Ǿ० 4800 लेवल-8
2. उÈत वेतनमान मɅ 04 वषɟ कȧ
Ǔनयͧ मत सेवा करने के पæचात्
वरȣय वेतनमान (पी०बी०II) Ēेड पे
Ǿ० 5400 आदेय। लेवल-9
समूह
'ख'
राजपǒğत
(ख) इस Ǔनयमावलȣ के Ĥवृत होने के पूव[ समाहरणालय मɅ काय[रत Ǔनàनवगȸय ͧ लͪ पक सहायक,
उÍचवगȸय ͧ लͪ पक वरȣय सहायक, Ĥधान ͧ लͪ पक सहायक Ĥशासी पदाͬ धकारȣ, काया[लय अधी¢क
Ĥशासी पदाͬ धकारȣ Ēेड-2 एवं Ĥशासी पदाͬ धकारȣ Ĥशासी पदाͬ धकारȣ Ēेड-1 के नाम से जाने जायɅगे।
(ग)
अͬ धकृत बल:- ͧ लͪ पकȧय पदɉ के अͬ धकृत बल वहȣ हɉगे जो ͩ कसी काया[लय के ͧ लͪ पकȧय कायɟ के ͧ
लए वत[मान अͬ धकृत बल है या इस काय[ हेतु समय-समय पर èवीकृत कȧ जाय।
(घ)
Ĥ×येक समाहरणालय के अधीन ͪ वͧ भÛन काया[लयɉ के ͧ लए èवीकृत सàवग[ बल मɅ कोǑटवार पदɉ कȧ
अनुमाÛयता Ǔनàन Ĥकार Ǔनधा[ǐरत होगी :-
(i)
समाहरणालय के अͬ धकृत बल का 45 ĤǓतशत पद सहायक-सह-कàÜयूटर संचालक के पद माने
जायɅगे।
(ii)
अͬ धकृत बल के 30 ĤǓतशत पद वरȣय सहायक के Ǿप मɅ ĤोÛनǓत के पद हɉगे।
(iii)
अͬ धकृत बल का 20 ĤǓतशत पद सहायक Ĥशासी पदाͬ धकारȣ के पद माने जायɅगे।
(iv)
अͬ धकृत बल के 05 ĤǓतशत पद Ĥशासी पदाͬ धकारȣ Ēेड-2 के पद माने जायɅगे। Ĥ×येक
समाहरणालय मɅ Ĥशासी पदाͬ धकारȣ Ēेड-1 का माğ एक पद रहेगा, जो Ĥशासी पदाͬ धकारȣ Ēेड-2 के
अͬ धकृत बल के अंतग[त होगा।
Ĥशासी पदाͬ धकारȣ Ēेड-2 के पदɉ का ͪ वतरण इस Ĥकार ͩ कया जायेगा ͩ क Ĥ×येक अनुमÖडल
मɅ कम-से-कम एक Ĥशासी पदाͬ धकारȣ Ēेड-2 रहे।
4. (क) सहायक-सह-कàÜयूटर संचालक के पद पर भतȸ कȧ Ĥͩ Đया
(i) ǐरिÈत कȧ गणना:- Ĥ×येक वष[ 1लȣ जनवरȣ को आधार Ǔतͬ थ मान कर ǐरिÈतयɉ कȧ गणना कȧ
जायेगी। इस कोǑट मɅ 85 ĤǓतशत पद सीधी भतȸ से तथा 15 ĤǓतशत पद समूह 'घ' के कͧ म[यɉ से
सीͧ मत ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा के माÚयम से भरे जायɅगे।
(ii) ͪ
वͧ भÛन समाहरणालयɉ के ɮवारा 1लȣ जनवरȣ को संदभ[ Ǔतͬ थ मानते हुए पǐरगͨ णत ǐरिÈतयɉ का
Ǔनयमानुसार रोèटर ÈलȣयरɅस कराकर आर¢णवार ǐरिÈतयɉ कȧ सूचना राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧ म
सुधार ͪ वभाग को उपलÞध करायɅगे।
तदोपरांत राजèव, Ǔनबंधन एवं भूͧ म सुधार ͪ वभाग के ɮवारा समाहरणालयɉ से ĤाÜत ǐरिÈत
संबधी सूचना को समेͩ कत करते हुए कोǑटवार अͬ धयाचना काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ
वभाग के माÚयम से आयोग को उपलÞध करायी जायेगी।
(iii) आर¢ण:- ǓनयुिÈत एवं ĤोÛनǓत मɅ राÏय सरकार ɮवारा यथा Ǔनधा[ǐरत आर¢ण नीǓत एवं रोèटर
लागू हɉगे।
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(iv)
अͬ धमानƣा :- ͪ वͧ भÛन िजलɉ मɅ संͪ वदा एवं दैǓनक/एकमुæत पाǐरĮͧ मक/बाéय İोत के आधार पर
काय[रत कàÜयूटर ऑपेरटरɉ को झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग परȣ¢ा (इंटरͧ मͫ डएट/10+2 èतर
कàÜयूटर £ान एवं कàÜयूटर मɅ ǑहÛदȣ टंकण अह[ता धारक पद हेतु) संचालन Ǔनयमावलȣ, 2017
(समय-समय पर यथा संशोͬ धत) के तहत संचाͧ लत ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा मɅ समाहरणालय ͧ लͪ पकȧय
संवग[ मɅ ǓनयुिÈत हेतु एकबारȣय Ǿप से Ǔनàन छूट Ĥदान ͩ कया जायेगाः-
(a) संͪ वदा एवं दैǓनक/एकमुæत पाǐरĮͧ मक / बाéय İोत के आधार पर काय[ कȧ गयी अवͬ ध के
बराबर ǓनयुिÈत हेतु अͬ धकतम उĨसीमा मɅ छूट, परÛतु संबंͬ धत कमȸ का अͬ धकतम उĨ 50
वष[ से अͬ धक न हो।
(b) ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा के ͧ
लए Ǔनधा[ǐरत कुल पूणाɍक मɅ संͪ वदा एवं दैǓनक/एकमुæत
पाǐरĮͧ मक/बाéय İोत के आधार पर जो अßयथȸ 03 वष[ से अͬ धक अवͬ ध के ͧ लए काय[रत रहे
हɇ, उÛहɅ उनके काय[ अनुभव, ͪ वभागीय काय[ Ĥणालȣ कȧ समझ एवं द¢ता को Úयान मɅ रखते
हुए चयन Ĥͩ Đया मɅ Ǔनàन Ĥकार अǓतǐरÈत अͬ धभार (Weightage) देय होगा:-
(i) 03 वष[ अथा[त् 36 माह तक कȧ काय[ अवͬ ध के ͧ लए कोई अͬ धभार देय नहȣं होगा।
(ii) 36 माह से अͬ धक Ĥ×येक अǓतǐरÈत माह के ͧ लए 0.15 ĤǓतशत कȧ दर से अͬ धभार देय
होगा। उदाहरणèवǾपः-
कुल काय[ अवͬ ध
अǓतǐरÈत माह
अनुमाÛय अͬ धभार
36 माह
00
00
37 माह
01 माह
0.15 ĤǓतशत
40 माह
04 माह
0.60 ĤǓतशत
60 माह
24 माह
3.60 ĤǓतशत
120 माह
84 माह
12.60 ĤǓतशत
136 माह
100 माह
15 ĤǓतशत
(iii) अनुमाÛय अͬ धभार ͩ कसी भी िèथǓत मɅ 15 ĤǓतशत से अͬ धक देय नहȣं होगा।
(iv) संͪ वदा एवं दैǓनक/एकमुæत पाǐरĮͧ मक/बाéय İोत के आधार पर काया[वͬ ध का Ĥमाण
पğ संबंͬ धत ͪ वभाग / काया[लय Ĥधान ɮवारा Ǔनग[त ͩ कया जायेगा, जो माÛय होगा।
(c) संͪ वदा एवं दैǓनक/एकमुæत पाǐरĮͧ मक/बाéय İोत के आधार पर काय[रत कàÜयूटर
ऑपरेटर के ͧ लए अͬ धमानता Ĥदान करने/अͬ धकतम उĨ सीमा मɅ छूट Ĥदान करने
संबंधी Ĥावधान का Ĥयोग माğ पहलȣ ǓनयुिÈत Ĥͩ Đया के ͧ लए ͩ कया जायेगा एवं इसे
पूवȾɮधारण नहȣं माना जायेगा।
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(ख)
शै¢ͨ णक योÊयता :-
(i) अǓनवाय[ योÊयता:- सीधी भतȸ एवं सीͧ मत ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा से भतȸ के ͧ लए ͩ कसी माÛयता
ĤाÜत ͪ वæवͪ वɮयालय / इंटरमीͫ डएट कांउͧ सल या सरकार ɮवारा माÛयता ĤाÜत शै¢ͨ णक संèथान
से Ûयूनतम इंटरमीͫ डएट या 10+2 क¢ा उƣीण[ होना अǓनवाय[ है तथा कàÜयूटर पर टाईͪ पंग
कम से कम 20 शÞद ĤǓत ͧ मनट कȧ गǓत से अͬ धकतम 5 ĤǓतशत अशुɮͬ ध सǑहत अǓनवाय[
अह[ता होगी।
(ii) वांछनीय योÊयता :- कàÜयूटर संचालन एवं टाईͪ पंग के संबंध मɅ åयवहाǐरक £ान वांछनीय
योÊयता होगी।
(ग) उĨ सीमा :- Ûयूनतम उĨ सीमा 18 वष[ तथा अͬ धकतम उĨ सीमा वह होगी जो सीधी भतȸ हेतु
सरकार ɮवारा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत हो।
(घ) चयन Ĥͩ Đया :- उपरोÈत कंͫ डका-4 (क)(i) के अनुसार ĤाÜत अͬ धयाचना के आलोक मɅ आयोग
'झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग परȣ¢ा (इÛटरͧ मͫ डएट /10+2 èतर कàÜयूटर £ान एवं कàÜयूटर मɅ
ǑहÛदȣ टंकण अह[ता धारक पद हेतु) संचालन Ǔनयमावलȣ, 2017 (समय-समय पर यथासंशोͬ धत)' के
आधार पर ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा आयोिजत कर सफल उàमीɮवारɉ कȧ एक मेधा सूची तैयार करेगा तथा
संबंͬ धत ͪ वभाग को कोǑटवार अनुशंसा मेधा-सह-ͪ वकãप के आधार पर उपलÞध करायेगा।
झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग से ĤाÜत अनुशंसा के आलोक मɅ ǓनयुिÈत Ĥाͬ धकार के ɮवारा
Ǔनयमानुसार सहायक-सह-कàÜयूटर संचालक के पद पर ǓनयुिÈत कȧ कार[वाई कȧ जायेगी। सफल
उàमीदवारɉ को योगदान करने के ͧ लए अͬ धकतम एक माह का समय Ǒदया जायेगा।
5. पǐरवी¢ा कȧ अवͬ ध एवं Ĥͧ श¢ण
सहायक-सह-कàÜयूटर संचालक के पद पर ǓनयुÈत कमȸ ǓनयुÈत होने कȧ Ǔतͬ थ से 02 वषɟ तक
पǐरवी¢ाधीन माने जायɅगे। उÛहɅ संबंͬ धत समाहरणालय कȧ ͪ वͧ भÛन शाखाओं के अͧ भलेखɉ के
संधारण एवं टंकण आǑद का पǐरबोध Ĥͧ श¢ण Ĥदान ͩ कया जायेगा। पǐरवी¢ा अवͬ ध मɅ Ĥͧ श¢ण का
संचालन एवं åयवèथा ǓनयुिÈत Ĥाͬ धकार के èतर से कȧ जायेगी। Ĥͧ श¢ण कȧ अवͬ ध Ûयूनतम तीन
माह कȧ होगी।
6. सàपुिçट
काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग ɮवारा संचाͧ लत ǑहÛदȣ ǑटÜपण एवं ĤाǾपण परȣ¢ा
एवं राजèव पष[द ɮवारा आयोिजत लेखा परȣ¢ा मɅ उƣीण[ता हाͧ सल करने के बाद सेवा संतोषĤद पाये
जाने पर ǓनयुिÈत Ĥाͬ धकार ɮवारा सेवा सàपुçट कȧ जायेगी।
काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग ɮवारा संचाͧ लत ǑहÛदȣ ǑटÜपण एवं ĤाǾपण
परȣ¢ा उƣीण[ होने पर Ĥथम वेतनवृɮͬ ध अनुमाÛय होगी। परȣ¢ा मɅ अनुƣीण[ रहने पर कमȸ कȧ
वेतनवृɮͬ ध असंचया×मक Ĥभाव से अवǾɮध रहेगी। परȣ¢ा मɅ उƣीण[ हो जाने पर अनुमाÛय वेतन
वृɮͬ ध देय होगी लेͩ कन बकाया वेतन देय नहȣं होगा।
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7. वरȣयता
(i) Ĥ×येक समाहरणालय मɅ सहायक-सह-कàÜयूटर संचालक के पद पर ǓनयुÈत कमȸ कȧ पारèपǐरक
वरȣयता आयोग ɮवारा अनुशंͧ सत मेधासूची के आधार पर संधाǐरत कȧ जायेगी एवं अÛय पदɉ
पर एतɮ ͪ वषयक काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग ɮवारा समय-समय पर जारȣ
अनुदेशɉ के आलोक मɅ Ǔनधा[ǐरत होगी।
(ii) वरȣयता ǓनयुिÈत पदाͬ धकारȣ के èतर पर संधाǐरत होगी।
(iii) इस संवग[ मɅ पूव[ से काय[रत कͧ म[यɉ कȧ आपसी वरȣयता झारखÖड कम[चारȣ चयन आयोग ɮवारा
अनुशंͧ सत मेधासूची के आधार पर संधाǐरत होगी। जहाँ आयोग कȧ मेधासूची उपलÞध नहȣं हो,
वहाँ कͧ म[यɉ कȧ आपसी वरȣयता ǓनयुिÈत कȧ Ǔतͬ थ के Đमानुसार रहेगी तथा एक हȣ Ǔतͬ थ को
ǓनयुÈत कͧ म[यɉ कȧ वरȣयता उनकȧ जÛम Ǔतͬ थ तथा जÛम Ǔतͬ थ एक रहने पर नामɉ के अंĒेजी
वण[माला के Ĥारिàभक अ¢र/अ¢रɉ के आधार पर Ǔनधा[ǐरत होगी।
आयोग कȧ मेधासूची के आधार पर एवं अÛय माÚयम से यथा अनुकàपा के आधार पर,
एक हȣ वष[ मɅ ǓनयुÈत कͧ म[यɉ मɅ आयोग कȧ अनुशंसा के आधार पर ǓनयुÈत कमȸ वरȣय हɉगे।
(iv) सीधी भतȸ से ǓनयुÈत कमȸ, सीͧ मत ĤǓतयोͬ गता परȣ¢ा से ǓनयुÈत कͧ म[यɉ कȧ तुलना मɅ वरȣय
हɉगे।
8. ĤोÛनǓत
(i) संवगȸय संरचना मɅ Ǔनàनतर से उÍचतर पदɉ पर ĤोÛनǓत वरȣयता-सह-योÊयता पर आधाǐरत होगी।
(ii) ĤोÛनǓत हेतु ǓनयुिÈत Ĥाͬ धकार के ɮवारा एक पाँच सदèयीय ĤोÛनǓत सͧ मǓत का गठन ͩ कया
जायेगा, िजसमɅ अनुसूͬ चत जाǓत/जनजाǓत के ĤǓतǓनͬ ध के Ǿप मɅ एक सदèय अǓनवाय[ Ǿप से हɉगे।
(iii) ĤोÛनत कͧ म[यɉ कȧ पारèपǐरक वरȣयता एतɮ ͪ वषय पर काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ
वभाग ɮवारा समय-समय पर Ǔनग[त पǐरपğɉ / अनुदेशɉ के अनुसार होगी।
(iv) ĤोÛनǓत के Ǔनͧ मƣ समाहरणालय èतर पर समेͩ कत वरȣयता सूची ǓनयुिÈत Ĥाͬ धकार के èतर पर
संधाǐरत होगी एवं उÈत सूची से ĤोÛनǓत दȣ जायेगी।
(v) कालावͬ ध:- ͪ वͧ भÛन संवगȸय पद के ͧ लए, ͪ वǑहत वेतनमानɉ के आलोक मɅ काͧ म[क, ĤशासǓनक
सुधार तथा राजभाषा ͪ वभाग ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कालावͬ ध ĤोÛनǓत हेतु Ǔनधा[ǐरत कालावͬ ध मानी
जायेगी।
(vi) ĤोÛनǓत मɅ राÏय सरकार ɮवारा यथा Ǔनधा[ǐरत आर¢ण नीǓत एवं रोèटर लागू हɉगे।
9. पदèथापन /èथानाÛतरण
Ǔनयंğी पदाͬ धकारȣ पदèथापन /èथानाÛतरण के ͧ लए अͬ धकृत पदाͬ धकारȣ रहɅगे। Ǔनयंğी पदाͬ धकारȣ
यह åयवèथा करɅगे ͩ क कोई भी कमȸ एक हȣ काया[लय मɅ तीन वषɟ से अͬ धक अवͬ ध तक
पदèथाͪ पत नहȣं रहɅ।
10
अवकाश/ चǐरğ पुèती/सेवा पुèत/Ĥͧ श¢ण आǑद के संबंध मɅ समय-समय पर राÏय सरकार ɮवारा
Ǔनग[त अनुदेश Ĥभावी रहɅगे।
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11. अनुशासǓनक कार[वाई
इस संवग[ के कͧ म[यɉ के ͪ वǾɮध अनुशासǓनक कार[वाई झारखÖड सरकारȣ सेवक (वगȸकरण,
Ǔनयंğण एवं अपील) Ǔनयमावलȣ, 2016 (समय-समय पर यथा संशोͬ धत) के Ĥावधानɉ के आलोक
मɅ कȧ जाएगी।
12. Ĥकȧण[
(क) अÛय ऐसे मामले िजनके संबंध मɅ ऊपर के खÖडɉ मɅ कोई उपबंध नहȣं ͩ कया गया है, उनमɅ
झारखÖड सेवा संǑहता अथवा राÏय सरकार के कम[चाǐरयɉ पर लागू अÛय वैधाǓनक Ĥावधान लागू
हɉगे। कम[चाǐरयɉ को ͪ वǑहत Ǔनयमɉ के अधीन यह सुͪ वधा देने कȧ शिÈत संवग[ के Ǔनयंğी
पदाͬ धकारȣ अथवा राÏय सरकार ɮवारा Ĥाͬ धकृत पदाͬ धकारȣ को होगी।
(ख) राÏय सरकार अͬ धसूचना ɮवारा इस Ǔनयमावलȣ को ͪ वखंͫ डत कर सकेगी या इसमɅ संशोधन कर
सकेगी या इस Ǔनयमावलȣ के Ǔनयमɉ को èपçट कर सकेगी या उसे लागू करने मɅ उ×पÛन ğुǑटयɉ
को दूर कर सकेगी।
(ग) राÏय सरकार कȧ अͬ धसूचना ɮवारा Ǔनग[त कोई èपçटȣकरण या काय[पालक आदेश इस Ǔनयमावलȣ
का अंग माना जायेगा।
13. Ǔनरसन और åयावृͪ ƣ
(क) काͧ म[क, ĤशासǓनक सुधार तथा राजभाषा ͪ
वभाग कȧ अͬ धसूचना संÉया-5028 Ǒदनांक-
15.06.2016 ɮवारा अͬ धसूͬ चत 'झारखÖड राÏय समाहरणालय ͧ लͪ पकȧय सàवग[ (भतȸ, ĤोÛनǓत
एवं अÛय सेवा शतɏ) Ǔनयमावलȣ-2016 (समय-समय पर यथा संशोͬ धत)' को एतɮ ɮवारा Ǔनरͧ सत ͩ
कये जाते हɇ।
(ख) ऐसे Ǔनरसन के होते हुए भी 'झारखÖड राÏय समाहरणालय ͧ लͪ पकȧय सàवग[ (भतȸ, ĤोÛनǓत एवं
अÛयं सेवा शतɏ) Ǔनयमावलȣ-2016 (समय-समय पर यथा संशोͬ धत)' ɮवारा या उसके अधीन
शिÈतयɉ के Ĥयोग मɅ ͩ कया गया कोई काय[ या कȧ गई कार[वाई इस Ǔनयमावलȣ ɮवारा इसके
अधीन Ĥदƣ शिÈतयɉ के Ĥयोग मɅ ͩ कया गया या कȧ गई समझी जायेगी, मानो यह Ǔनयमावलȣ
उस Ǒदन Ĥवृƣ थी, िजस Ǒदन ऐसा काय[ ͩ कया गया था या ऐसी कार[वाई कȧ गई थी।
झारखÖड राÏयपाल के आदेश से,
Ĥवीण कुमार टोÜपो,
सरकार के सͬ चव ।
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अधी¢क
अधी¢क, झारखÖड
झारखÖड राजकȧय मुġणालय
राजकȧय मुġणालय, राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत
राँची ɮवारा Ĥकाͧ शत एवं मुǑġत
एवं मुǑġत,
झारखÖड गजट
झारखÖड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 411 – 50